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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 25 September 2026

Published 25 September 2026

Department
Urban Development and Housing department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Act
Subdepartment
Jaipur Development Authority, Jaipur
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-09-25.5120212
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
आश्विन, 02, गरूवार , शाके 1948- सितम् बर 24, 2026 ु Asvina 02 , Thursday, Saka 1948- September 24, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपरु , विकास प्राधिकरण, जयपरु

अधिसचनाू

जयपरु , जन ू 17, 2026

संख्या ज.वि.प्रा/उपा/जोन-13/2026/डी-1003:-जयपर विकास प्राधिकरण अधिनियम

ु 1982 की धारा 22,23 व 24 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जोनल विकास योजना-13 जयपर विकास प्राधिकरण की ु

64वीं बैठक दिनांक 22-05-2018के (cid:217)वारा अधिसचित किया गया है। ू

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 398वीं बैठक दिनांक 10-06-2025 एवंश(िcid:217)धपत्र ु दिनांक 22-07-2025 में समिति (cid:217)वारा कमिटमेंट के आधार पर ग्राम-पीलवा,तहसील आमेरमें जोनल विकास योजना-13 की प्रस्तावित 30 मीटर सडक (PZ-13/30/39/P2) का अलाईन्मेंटकमिटमेंट के भाग में कमिटमेंट के पर्वी सीमा से लगते हए प्रस्तावित किया जाने एवं दोनो भागको पनः जोनल विकास योजना की 30 मीटर सडक में मिलाया जानेबाबत निर्णय लिया गया है।्

उक्त निर्णय की पालना में जयपर विकास प्राधिकु रण की धारा 25(3) के तहत ग्राम-पीलवा तहसील-आमेर में जोनल विकास योजना-13 की 30 मीटर सडक (PZ-13/30/39/P2) का अलाईनमेंट बिन्द संख्या बीु ,सी,डी,एव ई के स्थान पर प्रस्तावित अलाईमेन्ट बिन्द संख्या बीू , बी-1, बी-2, सी-1, डी-1, ई-1 एवं ई के संबंध में दिनांक 25-07-2025 को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र क्रमशः राजस्थान पत्रिका एवं समाचार जगत में आपत्ति/सझाव हेत ु

ु 30 दिवस की सार्वजनिक सचनाू /विज्ञप्ति जारी की गयी। जिसके संबंध में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सझाव प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण को पनः बीपीसीु -एलपी की 414वीं बैठक दिनांक 04-11-2025 में रखा जाकर जोनल विकास योजना-13 की उपरोक्त वर्णित सडक के अलाईमेन्ट मेंसंशोधन किये जाने के संबंध में जविप्रा अधिनियम की धारा 25 की अधिसचना की कार्यवाही सक्षमस्वी

ू कति प्राप्त कर जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।

सक्षम स्तर से अनमोदन उपरान्त जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25(4)के तहत प्रदत्तशक्तियों के क्रम मे जोनल विकास योजना-13 की 30 मीटर सडक(PZ-13/30/39/P2) काअलाईनमेंट बिन्द संख्या बीू , सी, डी, एवं ई के स्थान पर बिन्द संख्या बीू , बी-1, बी-2, सी-1, डी-1, ई-1 एवं ई अनसार ु (सडक अलाईमेन्ट) संशोधन अधिसचित किया जाता है।ू उक्त अधिसचना के अनसार जोनल विकास योजना -13मे30 मीटर सडक (PZ-13/30/39/P2) का अलाईनमेंटमे संशोधन जविप्रा की वेबसाईट www.jda. rajasthan.gov.in पर देखाजा सकता है। 815 jktLFkku jkt&i=] सितम्बर 24] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ यह अधिसचना आज दिनांक ू 17-06-2026 को जारी की गई। उक्त अधिसचना ू

राजस्थानराजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन की दिनांक से जोनल विकास योजना-13 का भाग मानाजाकर प्रभावी होगी।

गौरव सैनी

सचिवराज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 25 September 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-09-25.5120212/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-09-25.5120212.