Servants of Knowledge
Uttarakhand Gazette · Government of Uttarakhand

Office Order

Published 26 November 2018

Notification no.
476/XXXIV/2018-17/su.pro./2018
Issued By
R. K. Sudhansu(Secretary)
Identifier
in.gazette.uttarakhand.2018-11-26.476_XXXIV_2018-17_su.pro._2018
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- यू० ए ० / डी० ओ ० / डी०डी० एन ० / 30 / 2018-2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

[ संख्या -50 खण्ड-19 ] रुड़की , शनिवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग- अलग खण्ड बन सकें

वार्षिक चन्दा विषय

पृष्ठ संख्या

रु०

सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

819-869

1500 भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

1201-1207

1500 भाग 1 - क- नियम , कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6- बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975 भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

819-क 820

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

कार्यालय ज्ञाप

26 नवम्बर, 2018 ई०

संख्या 476 / XXXIV / 2018-17 / सू० प्रौ ० / 2018-प्रदेश में दूरसंचार कम्पनियों द्वारा मोबाइल टॉवर स्थापित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या -126 / XXXIV/ 2018-17 / सू०प्रौ ० / 2018 , दिनांक 02.04.2018 द्वारा " GUIDELINES FOR ISSUE OF CLEARANCE & PERMIT FOR INSTALLATION OF MOBILE TOWERS IN UTTARAKHAND AND DISPOSAL OF PUBLIC GRIEVANCE IN THIS REGARD " का प्रख्यापन किया गया था ।

2. उक्त guidelines /पॉलिसी में Optical Fibre Cable बिछाये जाने के नियमों का प्राविधान न होने के दृष्टिगत उक्त guidelines / पॉलिसी को निरस्त करते हुए , उसके स्थान पर " Uttarakhand Right of Way, 2018 " , जिसकी प्रति संलग्न है , को श्री राज्यपाल तत्काल प्रभाव से प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

Annexure of Government Letter No. 476/XXXIV/2018-17/सू०प्रौ०/2018 , dated : November 26 , 2018

Uttarakhand Government

Information Technology Department

Information Technology Department -Guidelines / Instructions & permissive sanction for laying of optical fibre cable and installing mobile towers in private/Government Sites , land & buildings

CHAPTER - 1

PRELIMINARY :

TheUttarakhand Telecom sector has witnessed phenomenal growth and mobile telephony in particular has revolutionized in the state over the past decade . Getting better telecom / High Speed Internet connectivity in Uttarakhand is imperative for the all - round development of the state . Mobile Towers are integral part for providing better connectivity whereas Underground/Overhead Optical Fibre Cable is equally required to connect these Towers with Cellular Network . The absence of the required infrastructure leads to the degradation of quality of services , slow internet speed and call drops . The formation of a Policy having guidelines shall ease the implemen- tation of over ground ( Mobile Towers) & underground ( Optical Fibre Cable) infrastructure establishment in the state and ease out the whole process of applying , approval and installation of the infrastructure across the State. There is a need to reduce license and regulatory compliance requirements keeping in view best international practicesby simplifying all existing technical systems and online systems applicable for grant of licenses , approvals , clearances , permissions and developing a comprehensive end-to - end platform . Governmentof Uttarakhand wants to promote start - up companies so as to generate business opportunities in the state thereby employment in the state will get boosted.

with a view to provide network through Optical Fibre Cable to each and every house and upto remote Village Panchayat and Gram Sabha, following guidelines may be taken into consideration . Government has examined the matter in detail and accordingly is pleased to grant permissive sanction and issue guidelines for installation of Mobile Towers ( Masts) and laying of Optical Fibre Cable by any licensed licensess /Infrastructure Providers operating in the state of Uttarakhand for facilitating better communication connectivity subject to the satisfaction of certain conditions detailed hereunder and exhaustive Policy in this regard is provided below :

1. Short title :

This order may be called the Uttarakhand Right of Way, 2018 (UKROW, 18 ) .

2. Definitions :

2.1 In these rules , unless the context otherwise requires , --

a) "Act" means , the Indian Telegraph Act , 1885 ( 13 of 1885) .

821 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

b) "Appropriate Authority " means , the State Government, local authority or such authority, body , company or institution incorporated or established by the central Government or the State Government , in respect ofproperty, under, over, along across , in or upon which underground or over ground telegraph infrastruc- ture, is to be established or maintained , vested in , or under, the control or management of such appropri- ateauthority.

c) " State Government " means , the Government of Uttarakhand and includes the administration .

d) "DoT" means , the Department of Telecommunication , Government of India;

e) " TERM Cell " means , Telecom Enforcement, Resource and Monitoring Cell of the Department of Telecom- munication (DoT) , Government of India, which is competent agency to tender advise on Electro Magnetic Field ( EMF ) Radiation related matters of Mobile Towers .

f) " SACFA" means , Standing Advisory Committee on Frequency Allocation ( SACFA) of the DoT.

g) "STC" means , the State Telecom Committee as formed under guideline 19;

h) " DTC" means the District Telecom Committee as formed under guideline 19;

i) " Licensee " means and includes the Infrastructure Provider (IP) and/ or Telecom Service Provider ( TSP) holding a license under subsection ( 1 ) of Section 4 of the Telegraph Act .

j ) " Over ground Telecom Infrastructure " means , over ground infrastructure for telegraph or telegraph line established over the ground and includes the poles , posts , Telegraph/ Telecom Infrastructure such as MobileTowers /Masts and other above ground contrivances , appliances and apparatus for the purpose of establishment or maintenance of the telegraph or the telegraph line.

k) "Order" means , the Uttarakhand Right of Way, 2018 ( UKROW- 2018 ) .

1) " Underground Telecom Infrastructure " means a telegraph line or Optical Fibre Cable ( OFC) laid under the ground and includes manholes , marker stones , appliances and apparatus , for the purpose of establishment or maintenance of the telegraph or OFC line .

m) " Dispute Resolution Officer" means , A State Government Officer with the rank of Principal Secretary/ Secretary designated as Dispute Resolution Officer ( DRO) for resolving the issues if any arises during the implementation of the Uttarakhand Right of Way, 2018 ( UKROW-2018).

n) " Nodal Officer" means , a State Government senior officer designated by the Appropriate Authority for the implementation of the Uttarakhand Right of Way, 2018 ( UKROW - 2018).

o) " Form" means , the form appended in this order.

p) " Infrastructure Provider ( IP ) " means and includes a person , firm , association of persons or company, who isduly registered by the DoT and is duły authorized to install passive telecom infrastructure for sharing with TSPs on non - discriminatory basis .

q) "Telecom Service Provider" ( TSP ) means and includes a person , firm , association of persons or company, who is duly licensed by the DoT under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 for providing inter alia mobile phone services , internet and data transfer services etc.

r) Telegraph/Telecom Infrastructure includes ,-

(i ) Telecommunication Cell Site or Base Station (TCS /BS ) or Telecom Tower or Mobile Tower , a place for tower, delta , single pole antenna , microwave antenna , telecom transceiver machinery, related civil works , requisite wire and cable, power supply equipment , Diesel Generator set , cabin or cupboard for housing any or all of the aforesaid items is necessary.

(ii) Ground based tower ( GBT) , ground based mast/monopole ( GBM ) , roof top tower ( RTT) , roof top pole (RTP).

( iii ) Cell Phone Tower ( CPT) , Micro cell tower ( MCT) , antenna fixtures , fabricated antenna, tower to install telephone lines and Wi - Fi antenna , any other transmission towers .

( iv) Pre-fabricated or masonry structure shelters or installation of Base Transceiver Station ( BTS ) and other equipment's .

(V) Ducts , underground OFC , cabling on the poles or electric poles and terrestrial connecting homes with Fibre .

822

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई ० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

[भाग 1

However, the Telegraph Infrastructure , for the purpose of this Order , shall not include Television Antennas orDishAntennas installed for domestic purpose:

Provided fruther that Cell - on - Wheels ( COW) and any temporary infrastructure for managing events / festi- vals /fares of short duration ( maximum 90 days which may be further extended) or to give coverage to blank areas , shall not be included in Telegraph Infrastructure for the purpose of this Order , Appropriate Nodal Authority should be empowered to permitinstallation of such Temporary structure , who shall upon an application made by the Licensee should grant or reject such installation . However, approval or rejection in this regard is expected to be accorded whithin 20 days from date of acknowledgement of the application by the Nodal Authority. Provided that no application shall be rejected unless the applicant Licensee has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection .

2.2Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Applicability :

The appropriate Authority shall exercise the powers under this Order on an application for establishment and maintenance of underground or over ground Telegraph Infrastructure by any Licensee on whom the powers of the telegraph authority have been conferred by notification under section 19B of the Act , subject to any conditions and restrictions as maybe imposed in such notification . This Government Order shall be applicable to all Appropriate Authorities within the state of Uttarakhand including the various Development authorities , Industrial development authorities other Statutory authorities P.W.D. , UPCL , Revenue , Irrigation , Urban Development , Rural Development and also the local bodies including municipal Corporations , munici- palities , Nagar Palika Parishad , Town Committees , Gram panchayats , Zila Parishad/ Panchayat , Urban and Rural Local Bodies etc. constituted by the State Legislature . The appropriate authority shall exercise the powers under this Order on an application for establishment and maintenance of underground or over ground telegraph infrastructure by any Licensee .

4. Nodal Officer to be designated by local authority :

EveryAppropriate Authority shall designate a nodal officer for the purpose of these rules . The role of the nodal shall be but not limited to the following :

Responsible for day to day activities & communication with the companies .

Coordinate for timely approvals /NOCs .

The entire infrastructure being raised in authority jurisdiction shall be monitored regularly.

Follow up on issues /Grievances .

भाग 1 ]

823 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

CHAPTER II

ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF UNDERGROUND TELEGRAPH INFRASTRUCTURE-

5. Terms and Conditions for granted permission to lay underground telegraph infrastructure ( OFC)

5.1 The licensee shall obtain necessary permission for laying Optical Fibre Cable (OFC) network/underground telegraph infrastructure and taking fibre to home under roads and overhead from the nodal officer of the concerned appropriate authority .

5.2 The work shall be started from the outer areas of the city and then to the core area .

5.3 Damages of the roads and filling up of the pits caused during the laying of underground telegraph infrastructure and taking fibre to home will be repaired by the concerned local body/ appropriate authority and the entire expenses, for restoration of damaged road portion shall be charged by the local body from the licensee . Charges for such expenses shall be fixed by State Government from time to time, on the basis of applicable schedule of rates for works for similar nature . The BSR and guidelines issued by the PWD shall be followed for calculating the restoration charges . Such charges ( 100 %) shall be deposited in the advance within period of 30 days from the grant of permission and prior to the commencement of work of laying the underground telegraph infrastructure:

Provided that no other charges , (except above mentioned restoration charges and relevant administrative charges prescribed), like user charges etc. shall be levied on the licensee .

5.4 Laying OFC through micro trenching method shall be allowed during monsoons , provided that the applicant takes all security measures and makes arrangements for immediate restoration of the damage caused.

5.5 Only pits of approximate size 1.5 mtr x 1.5 mtr x 1.5 mtr depth or as per the requirement at site shall be excavated in the roads where optical fibre cables are to be laid , at the distance of not less than 100 meter . The pits shall be refilled only with granular material and shall be compacted as per the specifications . The pits/trenches shall be reinstated within 48 hours , repeat shall be reinstated within 48 hours , after the work at that location is over, failing which , penalty as applicable besides the cancellation of permission etc.

5.6 Number of ducts under the roads for which permission will be granted shall be as per requirement of the licensee.

5.7 The licensee shall ensure provision of positional intelligence , through appropriate technology , of all underground telegraph infrastructure to enable the local body to obtain real time information on its location .

5.8 The licensee will carry out ground penetrating radar (GPR) survey wherever necessary along the route where the ducts will be laid for detection of existing utilities . The data of utilities collected by the licensee through GPR survey should be unconditionally shared with the local body, free of cost . خر

5.9 No damage shall be caused to any underground utilities while lying the ducts using Horizontal Directional Drilling (HDD) methodology. In case any utility is damaged, the damage so caused to the utilities , shall be rectified by the licensee at his own cost.

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उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई ० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

[भाग 1

5.10 Ducts shall be laid approximately 2 meters below the road crust . However, in case of Hard rock strata where HDD methodology is not possible , the depth of approx . 400 mm shall be maintained with the duct installed inside GI pipe covered with PCC 71 .

5.11 The cost of shifting conduits / OFC , wherever required, shall be borne by the licensee and instruction of local body in this respect shall be complied within the time frame fixed by the concerned local body .

5.12 Local body shall not be responsible for any damage to OFC and resultant losses , if any , due to any act of employee of Govt . or local body , while performing official duties . However , prior written information will be given by the local body to the licensee .

5.13 The licensee shall make proper arrangement for access control of the chambers to avoid misuse/ illegal use of ducts and the chambers .

6. Application submitted by a Licensee-

6.1 The licensee shall , for the purpose of establishment of telegraph infrastructure under any immovable property vested in or control or management of any Appropriate Authority , make an application in the Form 1 , supported by such documents , to that authority in the form and manner as specified in this Order .

6.2 The information along with supporting documents to be provided by the licensee in the application made under Guideline 6.1 shall include-

i. A copy of license/ registration certificate granted by the Central Government;

ii. The location map showing the proposed underground telegraph infrastructure including route planned, exact latitude and longitude , nature of land;

The details of underground telegraph Infrastructure proposed to be laid along with proper Single Line Diagram ,

:

iv. The mode and time duration for, execution of the work,

V. The time and day when the work is expected to be done in case the licensee expects the work to be done during specific time of the day

vi. The details of expenses that such Appropriate Authority will necessarily be put in consequences of the work proposed to be undertaken by the Licensee .

vii. The inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience

viii . The specific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of thework.

ix. Any other matter relevant , in the opinion of the licensee , connected with or related to the work proposed or to be undertaken , and the licensee shall also submit any other matter related to the work as may be specified, through a general or special order by the central Government or appropriate state Government or appropriate local authority:

Provided that the licensee shall , while making the application, give a specific commitment on whether he undertakes to discharge the responsibility for restoration, to the extent reasonable and prudent, of the damage that the Appropriate Authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken 825 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

1) Every application under sub guidelines (6.1 ) shall be accompanied with a non - refundable fee of INR 1000 /kilometer to meet administrative expenses for evaluation of the application and the proposed work.

7. Grant of permission by Appropriate Authority-

7.1 The Appropriate Authority shall examine the application with respect to the parameters but not limited to the following:

a) The route planned for the proposed underground telegraph infrastructure and the possible interference either in the establishment or maintenance of such telegraph infrastructure , with any other public infrastructure that may have been laid along the proposed route

b) The mode of execution

c) The time duration for execution of the work and the time of the day that the work is proposed to be executed

d) The estimation of expenses that the Appropriate Authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken

e) The responsibility of restoration of any damage and payment of restoration charge

f) Assessment of measures to ensure public safety and inconvenience that the Appropriate Authority may necessarily be put in consequence of the work proposed and the measures to mitigate such inconvenience indicated by the Licensee

g) Any other matter , consistent with the Act and these rules , connected with or relative to the establishment or maintenance of underground telegraph infrastructure, through a general or specific order, by the central Government, appropriate State Government or the appropriate local authority.

7.2 The Appropriate Authority shall within a period not exceeding sixty (60) days from the date of application made under guidelines 5-

a. Grant permission on such conditions including, but not limited to, the time, mode of execution , measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety and payment ofrestoration charge in form of bank guarantee, as may be specified , subject to the provisions oftheAct and these guidelines , or.

b.. Reject the application for reasons to be recorded in writing, provided that no application shall be rejected unless the applicant licensee has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection .

7.3 Where the Appropriate Authority accepts the undertaking by the licensee to discharge the responsibility to restore the damage that such Appropriate Authority shall necessarily be put in consequence of the work , the Appropriate Authority, while granting permission, may seek a bank guarantee for an amount in lieu of expenses for restoration of such damage , as security for performance in the discharge of the responsibility .

7.4 The Appropriate Authority , shall not charge any fee other than those prescribed under guidelines 5.3 from the licensee for establishing underground telegraph infrastructure.

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उत्तराखण्ड गजट, 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

[भाग 1

8 Obligations of Licensee in undertaking work-

8.1 The licensee shall make the payment of expenses or submit the performance security as determined by the Appropriate Authority within a period of thirty (30) days from the date of grant of permission and prior to the commencement of work of laying the underground telegraph infrastructure . The Performance Security shall be for an initial period of one year from the date of issuance and which shall be renewable further on yearly basis :

Provided that the Appropriate Authority may , at its discretion, extend the said period for submission of Performance Security on an application made by the licensee seeking such extension

8.2 The licensee shall ensure that-

: a) Prior to the commencement of work of laying the underground telegraph infrastructure and at all times during the extension of work, the measures to mitigate public inconvenience and provisions for public safety are implemented.

b) The work of laying the underground telegraph infrastructure is carried out in accordance with the conditions specified in the grant of permission by the Appropriate Authority.

8.3 The licensee shall ensure provision of positional intelligence , through appropriate technology, of allunderground telegraph infrastructure to enable the Appropriate Authority to obtain real time information on its location .

9 Powers of Appropriate Authority to supervise the work

9.1 The Appropriate Authority may supervise the execution of work to ascertain if the conditions imposed in the grant of permission under guidelines 7.2 (a) are observed by the licensee.

9.2 The Appropriate Authority may, on the basis of such supervision, impose such other reasonable conditions as it may think fit .

9.3 The Appropriate Authority comes to the conclusion that the licensee has wilfully violated any of the conditions of grant of permission under guidelines 7.2 (a) . It may forfeit in full or in part, the bank guarantee submitted by the licensee and withdraw the permission granted to the licensee , for reasons to be recorded in writing .

Provided that no action shall be taken under this guideline unless the licensee has been given anopportunity of being heard.

NOTE: Above guidelines 5, 6, 7, 8 and 9 of CHAPTER II shall have full effect for laying of Optical Fibre Cable for each methodology such as Open Trenching , Horizontal Directional Drilling, Micro- trenching and Moiling .

The Licensee shall not have to pay any fees or rent towards the manhole installed by them while laying the OFC . Licensee would not require a fresh permission for supervision of the work done by the Company through these manholes and they may supervise the status of the work by giving prior notice to the concerned authority in writing. a 10 days 827 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

STRUCTURED AERIAL-

In difficult terrains or rocky and hilly areas where underground laying of OFC is not possible, the licensee shall be granted permission for Structured Aerial Cabling in such areas by installing poles within an area of 1 meter X 1 meter upon an application submitted by them in this regard to appropriate authority for use of existing poles or installation of new poles by licensee . The maximum height of these poles will not be greater than 5 meters and the inter distance from one pole to another must not be less than30 meters . Licensee shall either use the existing poles Appropriate Authority by moving application to Appropriate Authority or may also apply for installation of new poles . The Lease Rentals for these poles shall be Rs 500.00 per pole per annum . The Applicant/licensee will also have the option of depositing the lease charges for these poles collectively for a period of five years and in such case the licensee shall be exempted for paying any rental thereafter . These Lease charges shall be payable on poles owned by Appropriate Authority and also if the licensee moves an application. to install new poles. However, no ' one time Permission fees' shall be payable for installation of such type ofpoles .

:

Regarding laying of Optical Fibre Cable in Non Protected Forest Areas , the licensee shall file application for consolidated area (which may be more than one hectare) through HDD/Open Trenching or Micro Trenching methodology on basis of submission of bank guarantee , further the permission shall be granted in view of the guidelines already established for Non Protected Forest Areas and the permission shall be granted by concerned District Forest Officer (DFO ) .

CHAPTER III

ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF OVER GROUND TELEGRAPΗ INFRASTRUCTURE

:

10 Terms and Conditions for granting permission to establish overground telegraph infrastructure (mobile towers etc.) :

10.1 The radiation norms fixed by the DoT have to be strictly followed by the licensee . Any citizen can approach the TERM cell with regard to grievance on any issue relating to radiation .

10.2 Sign boards and warning signs ( " danger " , " warning " , "caution " , etc. ) as per guidelines of DoT shall be provided at towers and antenna sites which are clearly visible and identifiable.

10.3 The applicant shall be permitted to erect/install telegraph infrastructure on open land including private/ agricultural , lands and buildings of Government or Government owned/controlled statutory or non - statutory institutions /bodies or at other public/private locations including roads , parks , playground , hospital schools, land earmarked for public utilities .

10.4 In the walled city area or in the area of heritage importance the pole/mast shall be designed keeping in view the heritage character of the area.

10.5 The structural stability of the towers /posts and building in which it is erected , shall be ensured by the licensee and the towers /posts and their foundation shall be designed accordingly . He shall be solely responsible for any mishap , if it takes during or after erection of towers .

10.6 The permission shall not be withheld due to outstanding urban development tax or any other dues payable upon the land and building applied for installation of telegraph infrastructure . But the nodal officer shall communicate such tax or dues to the licensee and the owner of the land and building and if an undertaking is submitted by the owner for depositing the outstanding urban development tax or any other dues , as the case may be, then nodal officer shall grant the required permission.

828

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

10.7 Mobile Towers /posts being a temporary structure and essential service in nature can be installed on any type of land/building regardless of its specified land use and will not require change of land use under any law .

11 Application submitted by a Licensee

11.1 A licensee shall, for the purpose of establishing over ground telegraph infrastructure, upon any immovable property vested in or under the control or management of any Appropriate Authority, make an application in Form 2, supported by such documents, to that authority in the form and manner as specified in this Order .

11.2 The information along with supporting documents to be provided by the Licensee in the application made under guidelines 11.1 shall include-

a) A copy of license/ registration certificate granted by the Central Government,

b) The nature and location, including exact latitude and longitude, of post or other above ground contrivances proposed to be established .

c) The extent of land required for establishment of the over ground telegraph infrastructure

d) The details of building or structure, where the establishment of the overground telegraph infrastructure is proposed

e) The mode and time duration for, execution of the work acknowledgement receipt issued by TERM Cell of the self- certificate submitted by the licensee in respect of mobile tower /Base Transceiver Station (BTS ) establishing/ certifying that all general public areas around the tower will be within safe Electro Magnetic Radiation (EMR) exposure limit as per peak traffic measurement after the antennas starts radiating. :

{

Note: It can be submitted within 90 days after radiating the tower } .

f) The names and contact details of the licensee for the purpose of communication in regard to the application made

g) Any other matter relevant, in the opinion of the Licensee, connected with or relative to the work proposed to be undertaken, and

h) Any other matter connected with or relevant to the work as may be specified, through a general or special order, by the Central Government or appropriate State Government

GBT/GBM/RTT/RTP .

11.3 Every application under guidelines 11.1 shall be accompanied with a one - time non - refundable fee of INR 1,000 to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work . In case of Government land , annual lease rent for the space allocated for installation of Mobile tower shall be 10% of the market value of the land on ' per square meter basis ' . Market value of the land will be fixed by District Collector, which shall be revised in every 5 (five ) years . Provided that the Lease rental per month for Mobile Tower shall not exceed Rs 10,000 per month . The applicant will also have the option of depositing the lease charges upfront on lump- sum basis collectively for a period of five Years calculated at the rates determined initially without any escalation. It shall be applicable for all type of mobile Towers on Government land such : as

An amount of Rs 5000/- (Rupees Five thousand only) per tower shall be collected from licensees/ infrastructure providers as ' one time ' permission fee besides lease rent. In the event of sharing the towers by other licensees /infrastructure Providers , each one of the 829 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

licensees shall pay Rs 5000/ - (Rupees Five thousand only ) as permission fees additionally . The fee so collected shall be remitted to the appropriate Account Head by the Head of office.

In case of Government owned land and buildings , lease rent shall be payable to the department who own the land and buildings where Licensees /Infrastructure Providers apply for installation of Over Ground Infrastructure and one time permission fee shall be payable to concerned Development Authority/Regulatory Area/ Gram Panchayat as the case maybe . :

12 Grant of permission by Appropriate Authority

12.1 The Appropriate Authority shall examine the application with respect to the parameters but not limited to the following :

a) Except as herein after provided , there shall be no restriction in placing of a tower at any location merely because it is being placed on a government building or schools or hospitals or non- residential or residential Areas . Installation of Tower be permitted in schools , colleges , hospitals , police stations and anganwadis . Since these are the most vulnerable places where . network is required, hence the installation may preferentially be permitted in such places . ::

b) The extent of land required for the over ground telegraph infrastructure

c) The location proposed

d) The estimation of expenses that the Appropriate Authority shall necessarily be put in consequence ofthe work proposed to be undertaken

e) Assessment of the inconvenience that the public is likely to be put to in consequence of the establishment or maintenance of the over ground telegraph infrastructure , and the measures to mitigate such inconvenience indicated by the licensee

f) Any other matter , consistent with the provision of the Act and these guidelines, connected with or related to the laying of over ground telegraph infrastructure , through a general or specific order or guidelines by the Central Government, appropriate State Government 12.2 Where the establishment of the over ground telegraph infrastructure renders the immovable property, vested in the control or management of any Appropriate Authority over which such over ground telegraph infrastructure is established, unlikely to be used for any other purpose, the Appropriate Authority shall be entitled to compensation for the value of the immovable property, either monthly or annually, assessed on such rates as provided herein above in guidelines 11.3 .

12.3 The Appropriate Authority shall within a period not exceeding sixty days from the date of application made under guidelines 11.1 .

a) Grant permission on such conditions including , but not limited to, the time, mode of execution, measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety or structural safety and payment of restoration charge or compensation, subjectto the provisions of the Act and these guidelines or

b) Reject the application for reasons to be recorded in writing, provided that no application shall be rejected unless the applicant licensee has been given an opportunity of being heard onthe reasons for such rejection

12.4 The Appropriate Authority shall not charge any fee other than those mentioned under guidélines 11.3 for establishing over ground telegraph infrastructure 830

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

[भाग 1

13 Obligations of Licensee in undertaking work

The licensee shall ensure that-

a) Prior to commencement of establishment and maintenance of over ground telegraph infrastructure and at all times , the measures to mitigate public inconvenience and ensure public safety , including structural safety of such over ground telegraph infrastructure are implemented.

b) The work of establishment and maintenance of over ground telegraph infrastructure is carried out in accordance with the conditions specified in the grant of permission by the Appropriate Authority .

c) The tower establishment should be in accordance to this policy and with the advisory guidelines dated 1st August 2013 by the DoT &ROW Rules , 2016 notified by GOI as amendment from time to time. The licensee shall be required to abide by it, failing which suitable actions as deemed necessary shall be taken in this regard .

d) If any damage is caused to any person or property because of the tower , machine room , battery equipment etc. , erected by the operator, the operator shall be solely responsible for paying all kinds of compensations and damages to the concerned and will be liable to face any civil or criminal proceedings.

e) In case of violation of any statutory requirement , a show cause notice of 30 days will be issued to the licensee on which licensee has to revert with the clarification . In case the clarification is not satisfactory the tower shall be removed/sealed forthwith besides imposing ofpenalty.

14 Powers ofAppropriate Authority to supervise the work

14.1 The Appropriate Authority may supervise the establishment and maintenance of over ground telegraph infrastructure to ascertain if the conditions imposed in the grant of permission under guidelines 12.3 (a) are observed by the licensee

14.2 The Appropriate Authority may , on the basis of such supervision, impose such other reasonable conditions as it may think fit .

14.3 If the Appropriate Authority comes to the conclusion that the Licensee has wilfully violated any of the conditions of grant of permission under guidelines 10. It may withdraw, for reasons to be recorded in writing , the permission granted to the licensee .

Provided that no action shall be taken under this sub - rule unless the Licensee has been given an opportunity of being heard

14.4 District Administration /Officials of the State Government shall have the right to inspect the site at all times without any prior notice.

CHAPTER IV

RIGHT OF APPROPRIATE AUTHORITY TO SEEK REMOVAL OF UNDERGROUND OR OVERGROUND TELEGRAPH INFRASTRUCTURE

15 Right of Appropriate Authority to seek removal , etc.

15.1 Where the Appropriate Authority, having regard to circumstances which have arisen since the establishment of any underground or over ground telegraph infrastructure under, over, 831 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

along, across , in or upon , any immovable property vested in or under the control or management of that Appropriate Authority, considers that it is necessary and expedient to remove or alter such telegraph infrastructure, it shall issue a notice to the licensee, being the owner of such telegraph infrastructure, to remove or alter its location providing the reason for such removal or shifting detailed in writing.

15.2 On receipt of the notice under guidelines 13 (e) the licensee shall , forthwith and within a period of 30 days , proceed to submit, to the Appropriate Authority , a detailed plan for removal or alteration of such telegraph infrastructure

15.3 The Appropriate Authority shall , after examination of the detailed plan submitted by the licensee under guidelines 15.2 pass such orders as it deems fit :

Provided that the Appropriate Authority shall , having regard to emergent and expedient circumstances requiring the removal or alteration of such telegraph infrastructure, give a reasonable time of not less than ninety days (90) to the licensee for removal or alteration of such telegraph infrastructure:

Provided further that the responsibility and liability, including the cost thereof, for removal or alteration of such telegraph infrastructure shall be borne by the Licensee .

CHAPTER V

Regularization of existing mobile towers etc.

16 Procedure for regularization of existing mobile towers :

16.1 Wherever permission has already been granted under erstwhile policy/orders, the same shall hold good and no fresh permission will be required under these guidelines ..

16.2 Wherever permissions have already been granted or was deemed to be granted under erstwhile orders/policy(ies ) , the same shall hold good and no fresh permission will be required under this Government order . However , all the existing mobile towers etc. wherein formal permission has not been issued by the concerned Nodal Officers of Appropriate Authorities , shall be regularized upon the submission of application in Form -2 along with information and documents as specified therein and after the payment of prescribed fee/charges under this Order . Such application shall be submitted within six months of issue of this Order , after which the said mobile towers etc. , shall be deemed as unauthorized . Earlier fees paid, if any , by the licensee shall be adjusted, Once the application is submitted within due time , the operation of the Mobile Tower shall not be discontinued till disposal of the application by the Nodal Officer .

16.3 In cases where applications for permission have been submitted under erstwhile GOs/policy( ies) but no fees has been paid or documents as per erstwhile policy(ies) were not submitted and/or permission (s) have not been issued , then in such cases, documents as per this UKROW - 18 and/or fees of Rs . 1,000 to meet administrative expenses (if not paid earlier) may be submitted & permission shall be issued in accordance with this UKROW, 18.

16.4 In all other cases where no application has been made, the licensee as one time exercise , shall file applications in form 2 along with documents & fees as per this UKROW - 18 within 832

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

six months from the date of issuance of this UKROW - 18 and such construction of Tower shall be regularized . Also the licensee shall deposit an amount of Rs 5000/- (Rupees Five Thousand Only) per tower as one time permission fee if not paid earlier . Further this one time permission fees shall be payable for all those existing Towers which are older to the issuance of this UKROW, 18. Once the application is submitted , the operation of the mobile tower shall not be discontinued till disposal of the application by the nodal officer .

17 Safety and Security of Telecom Infrastructure:

Telecom Installations are lifeline installations and a critical infrastructure in mobile communication . In order to avoid disruption in mobile communication , an essential service:

a) Sealing of existing and operational Base Transceiver Station Towers or disconnection of electricity of such tower may not be resorted to without the consent of the respective TERM Cell in respect of the EMF radiation related issues .

b) Strict legal action under relevant sections of Indian Telegraph Act 1885 and Indian Penal Code by the respective law & enforcement authorities to be initiated against any wilful or negligent damage to the telecom infrastructure facility and causing interruption to the network connectivity.

Chapter VI

DISPUTE RESOLUTION

18 Dispute between Licensee and Appropriate Authority

18.1 Any dispute arising between- licensee and Appropriate Authority in consequences of this Order, shall be referred to the Dispute Resolution Officer (DRO).

18.2 If the issues are related to central policy , rules or acts or any department , the DRO may refer the dispute to the officer designated by the central Government

18.3 The central Government designated officer , within 60 days shall determine the dispute referred to him .

19 District and State Level Committees :

19.1 There shall be a District Telecom Committee (DTC) in each district and a State Telecom Committee (STC) in the State to deal with matters related to public grievance for installation of Mobile Towers and other issues related to telecom infrastructure in the State of Uttarakhand .

19.2 District Telecom Committee ( DTC) : The DTC will comprise of the members as mentioned below. However, the Chairman of DTC is authorized to co - opt any expert as necessitated :

متر

a) District Magistrate

Chairman

b) Representatives of local bodies/ Development Authority/ Power/ Police / Health / PWD / Health /BSNL

Member

c) Additional District Magistrate

Member

Secretary भाग 1 ]

833

उत्तराखण्ड गजट, 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

19.3 State Telecom Committee (STC) : The STC will comprise of the following members . However , the Chairman of STC may co - opt any two experts /officers as necessitated:

a) Principal Secretary/Secretary, IT

b) Principal Secretary/ Secretary, Urban Development

c) Principal Secretary/Secretary , Health

d) Principal Secretary /Secretary , Rural Development

e) Principal Secretary/Secretary , Revenue

f) Principal Secretary/ Secretary , Power

g) Principal Secretary/Secretary, Forest

h) Principal Secretary/Secretary, PWD

i) Principal Secretary /Secretary, Home

j) Member Secretary , Pollution Control Board

k) Director, ITDA

Chairman

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member Secretary

19.4 The DTC/ STC shall deal with the issues related to installation of telecom infrastructure including,

a) Public grievances for installation of towers etc.

b) Timely disposal of application for permission or renewal of permission

c) Grievances for rejection of permission d) Grievances for seizure / removal of unauthorized towers etc.

All such issues /disputes shall be resolved/decided , as far as possible , within 30 days from the date of filing/ receiving of the complaint/grievances .

20 Online Portal

One of the Agency under Department of IT & Electronics , Government of Uttarakhand shall be required to develop and maintain online portal within 1 year of the release of the rules . The online applications shall be routed to its Local Development Authorities for requisite approval through the portal.

20.1 All the approving agencies i.e. Local Authorities / Departments shall have the access to the portal.

20.2 Every application shall have unique reference number which shall be valid for all the communications related to it .

20.3 The Portal shall have the information pertaining to Grievance Redressal Mechanism , Indian Government Websites (GIGW) guidelines , dedicated helpline number , FAQs , Government orders etc.

20.4 Applications related to Exit / Relocation / Shutdown of tower request shall also be processed through the portal .

20.5 .MIS reports from the Portal shall be used to measure the progress ofthe Applications .

20.6 Quarterly MIS shall be sent to the both the committees defined below.

20.7 The Other features of the portal shall include:

a) Submission of the applications for permission of RoW across the State of Uttarakhand.

b) Workflow for approval process 834

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

c) Every application submitted shall have its Unique Reference Number

d) All the supporting documents relating to the application shall be uploaded by the applicant online.

e) SMS / email alerts regarding the status of the application

f) Any financial arrangement such as payment gateway etc. for submission of required fee shall be integrated with the portal.

Aforesaid guidelines shall apply to all matters related to establishment of Mobile/Communication Tower on buildings and underground PHU/Government buildings private and public category of license.

भाग 1 ]            उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)                   835
                                                    FORM 1
       Application for permission / renewal of permission for laying/ establishment of underground telecom
        Infrastructure/Optical Fibre Cable.
        To,
        The Nodal Officer
          A         Details of the applicant licensee
           1.       License/ Registration Certificate Details
          2.        Name of Licensee / Registrant
          3.        Registered Address.
          4.        Uttarakhand Circle Office Address
          5 .       Name & designation of authorized
                    Person
          6.        Phone/Mobile no. of the authorized
                    Person
          7.        E-mail.
          B         Details of the proposed work to be laid
          1.        Length etc. of the proposed work
          2.        Route planned for the proposed work
          3.        Nature of the proposed work
          4.       Methodology for execution of the
                    proposed work
          5.        Location details including ward no.
                    colony etc.
          6.        City/Town/Village, Tehsil & District
          C         Details of fee and charges deposited
          D         List ofdocuments attached                  Whether attached (yes /No)
           i.       A copy of relevant license/ registration
                    certificate granted by the Central
                    Government        :
           ii .     Thelocation map showing the details of
                    underground or over ground
                    OFC/telegraph infrastructure including
                    route planned , exact latitude and
                    longitude, nature of land
                    The detailed technical design and
                    drawings of the post or other above
                    ground contrivances ( in case of over
                    ground cabling)
          E         Other information for proposed work
            i .     The details of land or building or structures
                    where the laying of OFC/ telegraph
                    infrastructure is proposed
            ii.     Themode of and the time duration for
                    execution of the work

The time of the day when the work is expected to be done in case the applicant expects the work to be done during 836

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

specific time of the day

iv. Theinconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience

V.

Thespecific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work

vi . Any other information required under any order of DoT, State Govt . or local body

Declaration

1. I hereby declare that I have carefully read the policy. I fully comply with the terms and conditions therein, 2. I understand that this application , if found incomplete in any respect and/or if found with conditional compliance or not accompanied with the processing fee, shall be summarily rejected .

3. I understand that processing fee is non - refundable irrespective of whether or not the permission is granted to me .

I declare that if at any time any averments made or information furnished by me is found incorrect or false, my application shall be liable to be rejected and any permission granted on the basis of such information/documents shall be liable to be cancelled/rejected .

Signatures and name of the authorized signatory with seal

Date

Place 837 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई ० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1]

Form 2

Application for permission/ renewal/regularization of permission for installation of over ground

Telecom Infrastructure

To

TheNodal Officer

A

Details of the applicant licensee

1

License/ Registration Certificate Details

2

Nameof Licensee / Registrant

3

Registered Address

4

Uttarakhand Circle Office Address

5

Name& designation of authorized person

6

Phone/Mobileno . of the authorized person

7

E-mail

B

The nature of post/ tower or other aboveground contrivances proposed to be established

C

The extent of land required ( size and area in meters)

D

Details and location of the land and proposed site

1

Exact latitude and longitude of the proposed site

E

Details of building or structure ofthe proposed site

1

Nameof building/structure

2

Height and stories of building

3

Area of the building/structure

4

Complete address of the building/structure

5

Exact latitude and longitude of the proposed site

F

Name and address of the owner of theland or Building

G

Other related information

1

Themode of and the time duration for execution ofthe work

2

The inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measure to be taken to mitigate such inconvenience

3

Themeasures proposed to be taken to ensurepublic safety during the execution of the work

4

Thenames and contact details of the employees of the Licensee for the purpose of communication Inregard to the application made

5

Any other matter relevant , in the opinion of the Licensee, connected with or relative to the workproposed to be undertaken

6

Any other matter specified by the DoT or StateGovt. or the local body

H

Details offee and charges deposited

1

Listofdocuments attached

Whether attached (Yes/No) 838

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24,1940 शक सम्वत्)

[भाग 1 (i ) Copy of the license/ registration certificate granted by the Central Government

( ii ) Copy of structural stability certificate

( iii) Copy of no objection certificate issued by the Fire Safety Department in case of high rise buildings where fire clearance is mandatory

( iv) Copy of SACFA clearance /copy of SACFA application for the said location submitted to WPC wing of DoT with registration number as WPC acknowledgement ( to be submitted as soon as the location is finalized and tower is installed)

(v) Copy of clearance from State Environment & Forest Department , if applicable

(vi) Acknowledgement receipt issued by TERM Cell of the self- certificate submitted by Licensee (to be submitted within 90 days after radiating the tower)

(vii ) Copy of certificate issued by Automotive Research Association of India (ARAI ) to the manufacturers of the DG sets . ( In case the capacity of the DG is above 1 MVA)

(viii) Copy of relevant license / Infrastructure provider registration certificate issued from DoT (ix) Any other document

Declaration

1. I hereby declare that I have carefully read the policy. I fully comply with the terms and conditions therein,

2. I understand that this application , if found incomplete in any respect and/or if found with conditional compliance or not accompanied with the processing fee , shall be summarily rejected .

3. I understand that processing fee is non - refundable irrespective of whether or not the permission is grantedtome.

4. I declare that if at any time any averments made or information furnished by me isfound incorrect or false , my application shall be liable to be rejected and any permission granted on the basis of such information/documents shallbe liable to be cancelled/rejected.

Signatures and name of the authorized signatory with seal Date:

Place:

कार्यालय ज्ञाप

27 नवम्बर , 2018 ई०

संख्या 478 /XXXIV/2018-31 / सू०प्रौ ०/ 2014- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (आई०सी०टी० एवं ई० ) के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा अनुकूल एवं व्यवसायी वातावरण बनाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1 /XXXIV/ 2017-31 / 2014, दिनांक 03.01.2017 द्वारा प्रख्यापित " सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (आई०सी०टी० एवं ई०) नीति 2016-25 को निरस्त करते हुए , उसके स्थान पर आर्थिक विकास को त्वरित कर रोजगार सृजन द्वारा बेरोजगारी में कमी तथा डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने के लिए "सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2018 (IT Policy , 2018 ) ", जिसकी प्रति संलग्न है , को श्री राज्यपाल तत्काल प्रभाव से प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

839 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

कार्यालय ज्ञाप

27 नवम्बर , 2018 ई०

संख्या 478 / XXXIV/ 2018-31 / 2014- श्री राज्यपाल, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा अनुकूल व्यवसायी वातावरण बनाने के उ‌द्देश्य से राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2018 को तत्काल प्रभाव से प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

विषय-सूची

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग

अध्याय 1 - परिचय

(क) प्रस्तावना

(ख) राष्ट्रीय उद्देश्य

(ग) सामान्य

अध्याय 2- उत्तराखण्ड राज्य आईटी नीति

(क) परिकल्पना

(ख) लक्ष्य

(ग) मिशन

(घ) उद्देश्य

अध्याय 3 - कार्यान्वयन रणनीति

(क) रणनीतिक बल

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति का क्रियान्वयन

(ग) आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) के प्रभावी आधारभूत संरचना का निर्माण

(घ) मानव कौशल का विकास

(ङ) सुरक्षा

(च) आईटी अभिग्रहण तथा ज्ञान आधारित उद्योगों को आकर्षित करते हुए औद्योगिक विकास में तेजी

(छ) इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) नीति का क्रियान्वयन

(ज) ग्रामीण बीपीओ / केपीओ उद्योग

( झ) डाटा सेंटर और डाटा सेंटर पार्क

अध्याय 4-प्रोत्साहन

(क) उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन

(ख) वित्तीय प्रोत्साहन

(ग) गैर वित्तीय प्रोत्साहन

(घ) आधारभूत सुविधाओं का समर्थन

अध्याय 5 - निगरानी और निष्पादन

अनुलग्नक-क

संकेताक्षर की सूची 840

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

अध्याय 1 परिचय

क. प्रस्तावना

(एक) सूचना प्रौद्योगिकी, वैश्विक अर्थव्यवस्था आधारित ज्ञान के तेजी से अग्रसर होने के प्रमुख संचालक - हैं । सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्तमान वैश्विक स्थिति के अनुसार, भारत उसी अंत तक अपनी क्षमताओं को बढ़ाने , व लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से स्थित है । औद्योगिक तथा विकासशील देश, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गतिवृद्धि और विकास तथा प्रसार के लाभ उठाने हेतु, समान रूप से नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार कर रहे हैं ।

(दो) सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित होने वाली "मुख्य तकनीकी " है । इसे व्यापक, सामरिक तथा महत्वपूर्ण आंतरिक क्षेत्र भी माना गया है । सभी विकासशील तथा विकसित देशों ने सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को मान्यता दी है और इसके प्रसार को बढ़ाने हेतु, विभिन्न नीतियों का उपयोग व संयुक्त रूप से सार्वजनिक तथा निजी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है । विकासशील देशों में , यह. स्थापित किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्रमुख उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, आधारभूत संरचनाओं और सेवाओं के आधुनिकरण , सूचना में कमी को दूर करने तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लेन - देन की लागत को कम करने की क्षमता है । यह सभी देश , वृहत् आर्थिक निर्णय व नियोजन, लोक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, विनिर्माण , वित्त तथा बैकिंग , परिवहन, वाणिज्य, प्रकाशन, ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरणीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

(तीन) प्रमुख आई.टी. हब जैसे , बेंगलुरू , चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे तथा एन.सी.आर. क्षेत्र , जोकि भारत में कुल आई.टी. उद्योग का करीब- करीब 90% हिस्सा है, लगभग संतृप्त हैं और अग्रेत्तर विस्तार के लिए , आधारभूत संरचनात्मक चुनौतियों तथा मानव संसाधन की बाधाओं का सामना कर रहे हैं । यह पूर्ण रूप से भारतीय आई.टी. उद्योग के लिए अनिवार्य हो गया है कि वह उत्तराखण्ड राज्य में टियर II तथा टियर III शहरों में, विविधतानुसार स्थापित हों । वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप , उत्तराखण्ड राज्य के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ निवासियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से, समयानुसार तथा त्वरित उपायों की पहल करे ।

(चार.) संपूर्ण अर्थव्यवस्था में दक्षता की वृद्धि के लिए, आई.टी. आधारित राष्ट्रीय नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास , वित्तीय समावेश , रोजगार सृजन, सुशासन, आदि में आ रही क्षणिक विकासीय चुनौतियों को दूर करने हेतु, प्रौद्योगिकी- सक्षम दृष्टिकोणों के उपयोग पर केंद्रित है । उत्तराखण्ड राज्यं नीति अपने दो प्रमुख लक्ष्यों, जिसमें आई.टी. की शक्ति को पूर्ण रूप से राज्य के भीतर स्थापित करना और राज्य तथा मानव संसाधन की क्षमता के सदुपयोग , को हासिल करना चाहती है । ताकि 2025 तक आई.टी., आई.टी.ई.एस के लिए उत्तराखण्ड, वैश्विक/ राष्ट्रीय हब और गंतव्य के रूप में उभरने में सक्षम बन सके ।

841 भाग 1]

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई ० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

(पांच) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आई.टी.सी. की तैनाती, आई.टी. समाधान प्रदान करने हेतु राज्य में निजी भागीदारों को प्रोत्साहित करने हेतु, सूचना प्रौद्योगिकी नीति का ध्यान प्रमुखता से केन्द्रित है । इस नीति का लक्ष्य राज्य के विभिन्न प्रमुख हितधारकों के समन्वयित अनुयोजन के माध्यम से इन उद्देश्योंको प्राप्त करना है ।

(छः) आई.सी.टी. के प्रसार के अलावा, भारत सरकार की पहल , 'मेक इन इन्डिया' के अन्तर्गत , राज्य में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाईयों की स्थापना व उसे बढ़ाने की भी आवश्यकता है । इससे विभिन्न घटकों की लागत कम हो जाएगी, जिन्हें वर्तमान में पूर्व-आयात किया गया है । इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण प्रमुख हिस्से हैं, जिसमें उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, दूरसंचार उत्पादों और उपकरणों, आई.टी. सिस्टम तथा हार्डवेयर हेतु, अर्धचालक डिज़ायन, उच्च तकनीकी निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक घटक व इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन शामिल हैं । रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रानिक उद्योंग , 1.75 ट्रिलियन अमेरिकी डालर का, विश्व में सबसे बड़ा तथा सबसे तेजी से बढ़ता विनिर्माण उद्योग है । वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की मांग 2009 में 45 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर, 2020 तक 400 अरब अमेरिकी डालर होने का अनुमान लगाया गया है । (सू.प्रौ. मंत्रालय , भारत सरकार के अनुसार)

(सात) हितधारक (Stakeholder ): राज्य के प्रमुख हितधारक के रूप में न केवल आई.टी. विभाग , बल्कि राज्य के सभी विभाग , जिसमें पुलिस विभाग , विभिन्न संगठनों के उद्योग प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त संस्थान /विश्वविद्यालय तथा राज्य के सभी नागरिक भी शामिल हैं ।

(आठ) राज्य की एम.एस.एम.ई. नीति के अनुसार, राज्य को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है , जोकि अध्याय 3 में उल्लेखित है तथा इसमें प्रस्तावित प्रोत्साहन को प्राथमिक उद्देश्य , दूरस्थ क्षेत्रों में आई.टी. इन्फ्रास्ट्रकचर के विस्तार को बढ़ावा देना है ।

ख. राष्ट्रीय उद्देश्य

एक. यह जरूरी है कि इस विषय पर राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति को राष्ट्रीय नीतियों के साथ . संरेखित किया जाए । इसके संदर्भ में, राष्ट्रीय नीति, जैसे कि , " सूचना प्रौद्योगिकी 2012 (NPIT 2012)" , " ESDM ( इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण ) 2012 ", " राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 (NPE 2012) " तथा "राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 (NTP 2012) " के मुख्य उद्देश्यों को इस दस्तावेज़ में शामिल किया गया है तथा नीचे संक्षेप में बिंदुवार दिया गया हैः- 842

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

(क) आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस. उद्योग के राजस्व को वर्तमान में 100 बिलियन अमेरिकी डालर को 2020 तक 300 बिलियन अमेरिकी डालर तक बढ़ाने तथा 2020 तक वर्तमान में होने वाले निर्यात का 69 अरब अमेरिकी डालर से 200 अरब अमेरिकी डालर तक विस्तार करना ।

(ख) उभरती प्रौद्योगिकियों व सेवाओं का महत्वपूर्ण रूप से वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी में वृद्धि को हासिल करना ।

(ग) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना ।

(घ) प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में सुधार हेतु महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामरिक क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ।

(ड) सूचना प्रौद्योगिकी को मूल्य सृजन हेतु अपनाने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (SME) तथा स्टार्टअप 'को वित्तीय लाभ प्रदान करना ।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 10 मिलियन अतिरिक्त कुशल श्रमशक्ति के पूल का सृजन

(छ) प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को ई- साक्षर बनाना। उत्तराखण्ड राज्य, 2025 तक सभी निवासियों को ई- साक्षर बनाने का प्रयास करेगा ।

(ज) सभी सार्वजनिक सेवाओं के किफायती रूप से पहुँच व अनिवार्य वितरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग करना ।

(झ) सरकार में और विशेष रूप से सार्वजनिक सेवाओं के वितरण हेतु, पारदर्शिता , उत्तरदायित्व, दक्षता, विश्वसनीयता तथा । विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना ।

(ञ) इक्विटी एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु, सामाजिक क्षेत्रों की पहल , जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास तथा वित्तीय सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना ।

(ट) भाषा प्रौद्योगिकी के विकास हेतु तथा भारत को वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए सभी भारतीय भाषाओं में विषय वस्तु के विकास एवं उसे सुलभ, सुविधाजनक रूप में उपलब्ध कराना, जिससे डिजिटल विभाजन को सेतु प्रदान हो सके ।

(ठ) विषय वस्तुओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एप्लिकेशन को दिव्यांगजनों तक सुलभ एवं सक्षम रूप से पहुंचाना ताकि समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिल सके।

(ड) सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का लाभ, कार्यबल के विस्तार तथा जीवनपर्यन्त सीखने को सक्षम बनाने के लिए ।

(ढ) एक सुरक्षित एवं कानूनी रूप से अनुपालित साइबरस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए नियामक तथा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना ।

(ण) ओपन मानकों को अपनाने , ओपन सोर्स तथा ओपन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए ।

843 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

(त) देश में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण) क्षेत्र हेतु पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और 2020 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हासिल करने के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश तथा विभिन्न स्तरों पर लगभग 28 मिलियन लोगों को रोजगार देना शामिल है ।

(थ) बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण VLSI (Very Large Scale Integration) सिस्टम, चिप डिज़ायन व अन्य सीमांत तकनीकी क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए तथा 2020 तक 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हासिल करने हेतु, उभरते चिप डिज़ायन व अंतः स्थापित सॉफ्टवेयर उद्योग की स्थापना ।

(द) कच्चे माल , भागों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना ताकि इन आदानों की स्थानीय उपलब्धता, वर्तमान में 20-25 प्रतिशत से बढ़ाकर 2020 तक 60 फीसदी हो सके ।

(ध) ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण) क्षेत्र में निर्यात को 2020 तक 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण ) क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु स्नातकोत्तर शिक्षा को बढाने और 2020 तक सालाना लगभग 2500 पी.एच.डी. डिग्री प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है ।

ग. सामान्य

(एक) उत्तराखण्ड राज्य का गठन 9 नवम्बर , 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग से अलग हो कर बना था। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी पर बड़े पैमाने पर स्थापित इस पहाड़ी राज्य में वर्तमान आबादी लगभग 1.08 करोड़ है जोकि कुल 53,483 वर्ग कि.मी. भौगोलिक क्षेत्रफल के फैलाव में बसी हुई है । जिनमें से लगभग 88 प्रतिशत पहाड़ी भूभाग है । उत्तराखण्ड, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है, जिनमें विशेष रूप से जल के प्रमुख स्त्रोतों के साथ कई हिमनद, नदियाँ, वन तथा पर्वत शिखर शामिल हैं । यह वास्तव में देवभूमि है ।

(दो) नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, त्वरित सामाजिक और आर्थिक विकास लाने, सरकारी निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, विभिन्न उपयोगकर्ता खण्डों में आई.टी. के अंगीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की पूर्ण शक्ति के उपयोग का प्रस्ताव रखा गया है । कुशल, सेवा उन्मुख , लागत प्रभावी, सूचना तंत्रीय , पर्यावरण जागरूक तथा वर्ष- दर- वर्ष विकासीय दृष्टिकोण एक आदर्श ई-सोसाईटी मॉडल की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाते हैं । साथ ही इस समय ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण ) सबसे तेजी से बढ़ता हुआ खण्ड है । राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 (NPE 2012) के अनुसार 2020 तक ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण) क्षेत्र में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक वृद्धि की उम्मीद है ।

844

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

(तीन) इस दस्तावेज़ का उद्देश्य , प्रभावी रूप से समावेशीय और सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन को नीतिगत ढांचा प्रदान करना है ताकि सभी पहलुओं में राज्य वास्तविक प्रगति को प्राप्त कर सके। यह नीति दस्तावेज, उत्तराखण्ड एम.एस.एम.ई. नीति 2015 तथा उत्तराखण्ड़ मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2015 में एक विस्तारित दस्तावेज बन जाएगा ।

(चार) राज्य के भीतर हुई प्रगति की निगरानी हेतु हर तीन वर्ष बाद इस नीति दस्तावेज की समीक्षा की जाएगी तथा उसके पश्चात् आवश्यक संशोधन जारी किए जाएंगे । इसमें यह भी जोड़ा गया है कि नेशनल ई- गवर्नेन्स डिविज़न (NeGD) तिमाही आधार पर राज्य में विभिन्न ई- गवर्नेन्स से सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रगति का संकलन कर ई- रेडीनेस रिपोर्ट (e Readiness Report) तैयार करती है जिसमें सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की तैयारी के विभिन्न पहलुओं को अनुक्रमित कर श्रेणीवार भारत के सभी राज्यों और केन्द्र - शासित प्रदेशों में तुलना की जाती है ।

अध्याय 2

उत्तराखण्ड राज्य सूचना प्रौद्योगिकी नीति

क. परिकल्पना

" उत्तराखण्ड राज्य द्वारा आर्थिक विकास तथा चहुंमुखी समावेशी विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का विकास इंजन के रूप में उपयोग ताकि जीवन की उच्च गुणवत्ता वाले जीवंत समाज की स्थापना की जा सके"

ख. लक्ष्य

एक. प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य को पूर्ण रूप से डिजिटलीकृत तथा नेटवर्क आधारित समाज बनाना जहां समाज के सभी वर्गों में सूचना प्रवाह व पहुंच सक्षम हो और राज्य के आर्थिक विकास को प्रेरित करे ।

दो. रोजगार सृजन- 79.63 प्रतिशत (उत्तरी राज्यों में सबसे ज्यादा) की उच्च साक्षरता दर को देखते हुए , सरकार का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी (IT) , सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ (ITES ) को प्रोत्साहित कर बेरोजगारी कम करना तथा उत्तराखण्ड में उद्यम स्थापित करना है ।

तीन. ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण) उद्योग में निवेश हेतु, उत्तराखण्ड राज्य को सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को विकास इंजन के रूप में बढ़ावा देना।

ग. मिशन

इस नीति का मिशनः 845 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

एक. उत्तराखंड राज्य को भारत में एक आकर्षक सूचना प्रौद्योगिकी (IT ) निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना ।

दो . उत्तराखंड के विकास इंजन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का लाभ उठाना ।

तीन. भौतिक समुदायों को जुड़े समुदायों में परिणत करना , जो सतत् आर्थिक विकास को समझने और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने में मदद कर सकते हैं ।

घ. उद्देश्य

एक. उत्तराखंड को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कम्पनियों के लिए अनुकूल , उद्योंग अनुकूल और सक्रिय कार्य वातावरण प्रदान करके , एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना ।

दो. राज्य में अत्याधुनिक आधारभूत संरचनाओं की स्थिति स्थापित करने में सहायता प्रदान करके राज्य के प्रमुख शहरों / कस्बों को उभरते सूचना प्रौद्योगिकी (IT ) गंतव्यों के रूप में बढ़ावा देना । यह राज्य के भीतर एकल खिड़की सहायता प्रदान करके हासिल किया जाएगा ।

तीन. व्यवसाय और उपभोगकर्ताओं के लिए सहज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में विश्व स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी (IT) आधारभूत संरचना बनाना, एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र में सार्वजनिक और निजी सेवाओं का उपयोग आसान बनाना, जिसमें आईसीटी ऑपरेटर, सेवा प्रदाता, सरकार, नियामक और अंतिम उपयोगकर्ता शामिल हैं । राज्य सरकार की पीपीपी मॉडल के तहत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) स्थापित करने की योजना है ।

चार. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उद्योग के लिए आवश्यक श्रमशक्ति कौशल को उन्नत और विकसित करना और युवाओं को कौशल और ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के उपयोग में तेजी लायी जाएगी ताकि उन्हें इस उद्योग में रोजगार के लिए उपयुक्त बनाया जा सके । राज्य सरकार की योजना अकादमिक संस्थानों, आई.टी.आई. /पॉलिटेक्निक संस्थानों, निजी कम्पनियों (Private Players ) को प्रोत्साहित कर, उनके द्वारा छात्रों और राज्य के गैर- कुशल / अर्ध- कुशल कर्मियों को सामान्य और उच्च स्तर के कौशल प्रदान करना है । इसका समग्र उद्देश्य , राज्य में कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और स्थानीय उद्योग तथा बहु- राष्ट्रीय कम्पनियों में । समायोजन करना है ।

पांच. सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के उपयोग को न केवल प्रबंधन और निर्णय समर्थन प्रणालियों के लिए एक उपकरण के रूप में प्रोत्साहित करना , बल्कि सरकार की प्रक्रियाओं को फिर से डिज़ायन करके अपने नागरिकों को अधिक कुशल , पारदर्शी, उत्तरदायी और ज़वाबदेही सरकार प्रदान करना है । उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी सभी कार्य पद्धति में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई जाएगी।

छः. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के उपभोक्ता एप्लिकेशनों तक आसानी से पहुंच प्रदान करके राज्य के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को उन्नत करना ।

846

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई ० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

[भाग 1

सात . राज्य में सूचना व प्रौद्योगिकी (IT) उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु, सूचना प्रौद्योगिकी को जीडीपी चालक के रूप में उपयोग करना और इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से राज्य को एक आकर्षक सूचना प्रौद्योगिकी ( IT) गंतव्य के रूप में विकसित करना जिससे उनकी उपार्जन क्षमता बढ़ाई जा सके और साथ ही साथ इस क्षेत्र में निर्यात एवं घरेलू राजस्व क्षमता को महसूस किया जा सके ।

आठ. ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण) की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में एक मैत्रीय एवं निवेशक अनुकूल माहौल बनाकर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना ।

नौ. राज्य में अनुसंधान एवं विकास (R&D) , डिजाइन और इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार की एक जीवंत पारिस्थितिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इस में सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ।

दस. राज्य के निवासियों के लिए राज्य के भीतर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पादन का लक्ष्य ।

ग्यारह. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योमिकी मंत्रालय (MeitY) , भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) क्षेत्र में कौशल विकास के लिए राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों का चयन करने के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता के उपयोग को सुनिश्चित करना । इसके बाद प्रशिक्षित किए जाने वाले कर्मियों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति की वृद्धि/ विस्तार पर निर्भर करेगी ।

अध्याय ३ - कार्यान्वयन रणनीति

क. रणनीतिक बल

एक. छह रणनीतिक बल क्षेत्र हैं 3 नींव द्वारा समर्थित, 3 स्तंभ क्षेत्र हैं । तीन स्तंभों में आर्थिक परिवर्तन, जन सशक्तिकरण एवं एन्गेज़मैन्ट और नवाचार शामिल हैं । जिसे मजबूत नींव द्वारा समर्थित किया जाना आवश्यक हैं, जिसमें आधारभूत संरचना विकास, मानव पूंजी विकास और डिजिटल विभाजन की ब्रिजिंग शामिल है । उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए सभी छः बल क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी (IT) को इंजन के रूप में उभारने हेतु नेतृत्व प्रदान करेंगे; भारत में उत्तराखंड को सबसे पसंदीदा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) गंतव्य के रूप में मान्यता देंगे तथा परिणामस्वरूप राज्य के निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी । राज्य सरकार द्वारा देहरादून में एक मौजूदा आई.टी. पार्क के अलावा दूसरे आई.टी. और एजुकेशन हब स्थापित करने की भी योजना है ।

दो. आई.टी. बजट की व्यवस्थाः राज्य के सभी विभाग आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और संवर्धन के लिए अपने वार्षिक बजट का कुछ प्रतिशत निर्धारित करेंगे ।

ख. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नीति का क्रियान्वयन

एक. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के माध्यम से सुशासन (Good Governance) 847 उत्तराखण्ड गजट, 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1]

(क) इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि सुशासन मुख्य रूप से जनता, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी का संयुक्त प्रभाव है , उत्तराखंड सरकार अनुकूलित प्रशासनिक प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित 'अत्याधुनिक' प्रौद्योगिकियों को तैनात करने और नागरिकों के इंटरफेस एवं सरकार के साथ व्यवसाय को सरल बनाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के प्रभावी उपयोग हेतु लोगों के बीच पर्याप्त कौशल के निर्माण का प्रयास करेगी । राज्य अपने नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में सूचना का उपयोग करेगा ।

(ख) इस प्रकार, सरकार के लक्ष्य में से एक राज्य और केंद्र में विभिन्न विभागों में सूचनाओं का सहयोग (cooperate), सहकार्य (collaborate) और एकीकृत (integrate) करना है जो सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और विभिन्न विभागों के बीच विभिन्न अंतर- संबंधित सेवाओं को एकत्र करता है तथा इस प्रकार नागरिकों, व्यवसायों और अन्य सरकारी विभागों को तत्कालः सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है ।

(ग) सरकार का लक्ष्य 2018 तक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अधिकांश नागरिक केंद्रित सेवाओं को प्रदान करना है । इसे प्राप्त करने के लिए , ई- जिला और अन्य मिशन मोड परियोजनाओं ( MMPs) का राज्यव्यापी बहिर्वेल्लन (roll out) जारी है । सरकार एक ही पोर्टल से इन परियोजनाओं के माध्यम से अधिकांश नागरिक केंद्रित सेवाओं को पारदर्शी और कुशलता से लाने का लक्ष्य रखती है ।

(घ) सरकार का लक्ष्य 2019 के अंत तक सभी आंतरिक सरकारी प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने का है । सरकार इस समय तक "पेपर लेस" हो जाने की योजना बना रही है । सभी सरकारी विभागों में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) , ई-ऑफिस, ई-फाइल समेत उद्यम संसाधन योजना (ERP) सिस्टम को लागू करने की योजना है । इस उद्देश्य के लिए सभी अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर / ई- हस्ताक्षर प्रदान किए जाएंगे ।..

(प) डिजिटल लॉकर्स के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा जहां नागरिक सुरक्षित मीडिया पर अपने दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं और आवश्यकतानुसार फोटोकॉपी दस्तावेजों को जमा करने के बजाए विभिन्न एजेंसियों के साथ साझा कर सकते हैं । यह प्रक्रिया सभी सरकारी अधिकारियों के साथ शुरू होगी, जिन्हे इस सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(फ) उत्तराखंड राज्य का भरोसा ई - गवर्नेस के माध्यम से, किसी भी समय , अपने नागरिकों को सरकारी सेवा की डिलीवरी प्रदान करना है । इस चुनाव का अधिकार नागरिक के पास होना चाहिए , न कि सरकारी विभाग के पास । इसलिए राज्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग सार्वजनिक सेवा केन्द्र(CSCs) /इंटरनेट के माध्यम से ऐसी सेवाएं अपनी भौगोलिक विषमताओं को दूर करने के लिए करेगा । :

(ब) राज्य सरकार की केंद्र सरकार द्वारा समय - समय पर जारी सर्वोत्तम औद्योगिक प्रथाओं और दिशानिर्देशों के आधार पर नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को अपनाने की योजना है । राज्य सरकार मूल्यवान डेटा के नुक‌सान को कम करने के लिए सभी विभागों के भीतर साइबर अनुशासन (Cyber Discipline) का निर्माण करेगी ।

(भ) उपयोगकर्ता इंटरफेस को एक ऐसे रूप और तरीके से प्रदान करने के लिए विशेष जोर दिया जाएगा जो समाज के बड़े वर्गों के लिए प्रौद्योगिकी इंटरफेस के साथ बातचीत करने के लिए आसान और सुविधाजनक है । उपकरणों के विकल्पों पीसी, टेलीफोन, [भाग 1 848

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

डिजिटल टीवी, मोबाइल डिवाइस , कियोस्क, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इत्यादि को लेनदेन के समर्थन हेतु डिवाइस उपयुक्तता के अधीन व्यापक ऑनलाइन पहुंच की सुविधा के लिए आधारभूत संरचना बनाने और समर्थन करने के लिए माना जाएगा । सरकार निम्नलिखित पहलुओं को बढ़ावा देने की योजना बना रही है:-

1. नागरिकों को कुशल पहुंच उपकरणों (इंटरनेट / ब्रॉडबैंड पहुंच के लिए ) के वित्त पोषण के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों, बैंकिंग / वित्तीय संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय ।

2. सरकारी कार्यालयों और प्रासंगिक सूचनाओं के नागरिकों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की प्रस्तावित सामान्य सेवा केंद्र योजना के अनुरूप राज्य के सभी गांवों में सार्वजनिक सेवा केन्द्र (सी.एस.सी) स्थापित कर रहा है । ये सी.एस.सी सरकार और उसके विभिन्न कार्यालयों के लिए आम पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करेगी ।

3. सरकार राज्य के सभी निवासियों के डेटाबेस तैयार करने का लक्ष्य रखती है, जिसका प्रयोग , लाभार्थियों के केंद्रीय कोष के रूप में अन्य सभीः एप्लिकेशनों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए किया जा सकता है । प्रमाणीकरण और डी- डुप्लिकेशन सेवाओं के लिए यह डेटाबेस आधार के साथ जोड़ा जाएगा । यह डेटा बेस सरकारी योजनाओं में लीकेज से बचने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करेगा और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नियोजन हेतु निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में भी कार्य करेगा । हालांकि, सरकार के दिशानिर्देशों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता का सख्ती से पालन किया जाएगा ।

(ङ) विभागों की आंतरिक क्षमताओं में सुधार के अवसरों की पहचान के लिए तथा नागरिकों में अपनी सेवाओं के वितरण की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से आई.टी. विभाग , राज्य के अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करेगा ।

(च) पहाड़ी जिलों के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए , आई.सी.टी. (सूचना व संचार प्रौद्योगिकी) , गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । आई.सी.टी का उपयोग , आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए भी किया जाएगा ।

ग . आई०टी० (सूचना प्रौद्योगिकी) के प्रभावी आधारभूत संरचना का निर्माण

एक. राष्ट्रीय आई.टी. नीतियों का समर्थन

(क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार की राष्ट्रीय ई- गवर्नेन्स योजना (एन.ई.जी.पी. ) के तहत स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) , कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी), स्टेट डाटा सेंटर (एस.डी.सी. ) आदि से संबंधित विभिन्न पहल केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा । केंद्रीय समर्थन से इतर अतिरिक्त आधारभूत संरचना को राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान किया जाएगा ।

849 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

(ख) स्वानः स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यूके. स्वान) पहले से ही स्थित है , जिसने राज्य मुख्यालय (एस.एच.क्यू. ) को 13 जिला मुख्यालयों (डी.एच. क्यू.) और जिला मुख्यालयों से संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों (बी.एच.क्यू. ) / तहसील मुख्यालयों (टी.एच.क्यू.) के साथ जोड़ा हुआ है ।

(ग) कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी): भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई- गवर्नेन्स योजना (एन.ई.जी.पी. ) को एक सामर्थ्य लागत के अनुसार , नागरिकों के दरवाजे पर एकीकृत तरीके से सभी सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ सूत्रबद्ध किया है । कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी) परियोजना के तहत ग्रामीण भारत में सूचना और सेवाओं हेतु " वेब -इनेबल्ड एनीटाईम , एनीव्हेयर एक्सेस" के वितरण मॉडल के अनुसार सभी जिलों के ग्रामीण इलाकों में आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी) सक्षम केंद्र बनाए जाएंगे ।

(घ) स्टेट डाटा सेंटर (एस.डी.सी.): यह जी2 जी, जी2 सी और जी2 बी सेवाओं के कुशल इलेक्ट्रॉनिक वितरण हेतु सेवाओं, एप्लिकेशनों और आधारभूत संरचनाओं को एकीकरण प्रदान करेगा । यह सभी सरकारी विभागों हेतु भंडारण प्रदान करेगा जिसमें विभागों के डेटा , एप्लिकेशन सर्वर, वेब सर्वर, और मेल सर्वर को अवस्थित किया जा सकेगा । आई.टी. पार्क, देहरादून में स्थित आई.टी. भवन में राज्य अत्याधुनिक एस.डी.सी. के साथ आ रहा है ।

:

दो. प्रौद्योगिकी- स्थापत्य और मानक

(क) ई- गवर्नेस स्थापत्य संरचना को विकसित करने हेतु, सेवा सृजन और वितरण के क्षेत्र में विभिन्न प्रतिभागियों, जैसे कि सेवा साधकों, सरकारी सेवा तथा अन्य तृतीय- पक्ष सेवा प्रदाताओं को उनकी भूमिका के आधार पर मान्यता दी जाएगी । प्रमाणीकरण एवं पेमेंट गेटवे सेवाएं, नेटवर्क प्रदाता, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेवाएं इन प्रतिभागियों के बीच परेशानी रहित इंटरफेस प्रदान करेगी जो सुनिश्चित करेगा कि प्रभावी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडलों के माध्यम से 24x7 गुणवत्ता सेवाओं का सुचारु, कुशलतापूर्वक सृजन एवं डिलीवरी हो सके ।

(ख) राज्य, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार द्वारा अनुशंसित इंटरऑपरेबिलिटी, डेटा और मेटाडाटा से संबंधित ई- गवर्नेस मानकों का अनुसरण व अनुपालन , केंद्र द्वारा अपनायी गयी संरचना के आधार पर सुनिश्चित करेगा ।

(ग) उत्तराखंड सरकार तकनीकी रूप से तटस्थ है परन्तु एकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि सॉफ्टवेयर को खुले मानकों पर आधारित और उसके एकीकरण मानकों को परिभाषित किया जाए । इसलिए, उत्तराखंड सरकार पारदर्शी, मानकों पर कार्य करेगी ।

850

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

(घ) विक्रेताओं / सेवा प्रदाताओं, द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के सुधार में योगदान हेतु, सरकार विभिन्न प्रौद्योगिकियों तथा विक्रेताओं के सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित करेगी । यह नई प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करेगा ।

तीन. नेटवर्क/ संचार आधारभूत संरचना

(क) कनेक्टिविटी आधार की रचना वह बुनियाद है जिस पर ई- गवर्नेस पहल के निर्माण खंडो को स्थापित किया जाएगा । राज्य भर में कनेक्टिविटी हेतु स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) पहले से ही मौजूद है । केंद्र से स्वान दिशा- निर्देश और समर्थन का उपयोग संचार आधारभूत संरचना के लाभ को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए किया जाएगा । बैंडविड्थ उपलब्धता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सामर्थ्य मूल्य लाने के लिए सरकार अन्य सार्वजनिक और निजी नेटवर्को के प्रसार को प्रोत्साहित करेगी।

:

व राज्य का लक्ष्य, स्वान के तहत क्षैतिज कनेक्टिविटी योजना के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी विभागों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है ।

राज्य का लक्ष्य, भारत सरकार की राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) और भारत नेट - चरण II परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्राम पंचायत (जीपी ) स्तर तक कनेक्टिविटी हासिल करना है । समय पर अनुमोदन प्रदान करके और जो भी समर्थन आवश्यक है, के आधार पर इस परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन में सहायता करने हेतु राज्य प्रतिबद्ध है ।

राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य चरणबद्ध तरीके से पर्यटक / तीर्थस्थलों और जिला मुख्यालयों में मुफ्त वाई-फाई सेवाएं मुहैया कराएगा ।

चार मोबाइल संचार

प्रौद्योगिकी की प्रगति, डेटा खपत में भारी वृद्धि, टेली- घनत्व में वृद्धि तथा स्मार्ट फोन उपभोक्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में कई और टावर स्थापित करने की आवश्यकता बहुत जरूरी हो गई है । किसी भी मोबाइल नेटवर्क के लिए आवश्यक संख्या में मोबाइल टावर आवश्यक हैं और इनकी अनुपस्थिति मोबाइल कवरेज में अंतराल के लिए बाध्य हो जाती है , जिससे सेवाओं में गिरावट, धीमी इंटरनेट गति और कॉल ड्राप्स की समस्या आती हैं । उत्तराखंड राज्य के बड़े दूरस्थ एवं पहाड़ी क्षेत्रों को अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी द्वारा कवरेज नहीं मिली है जिससे 851 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

इन क्षेत्रों के निवासियों को बुनियादी सेवाएं अस्वीकार हो गई हैं । इन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए ROW & Tower नीति तदनुसार अपडेट की जाएगी । राज्य सरकार मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए सरकारी भवन / भूमि के उपयोग का पता लगाने हेतु सरकारी विभागों को भी प्रोत्साहित करेगी ।

घ. मानव कौशल का विकास

एक. आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी) के क्षेत्र में, राज्य सरकार उन विकास कौशल को संबोधित करेगी जिनमें रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की क्षमता है नागरिकों की क्षमता का निर्माण, विशेष रूप से युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, औद्योगिक कर्मचारियों, ग्रामीण समुदायों जिनमें महिलाओं को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में रोजगार के अवसर प्रदान हो सकें ।

दो. क्षमता निर्माण अभ्यास के हिस्से के रूप में, उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य सार्वभौमिक कंप्यूटर /डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है । उत्तराखंड सरकार, इस दिशा में, राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है । राज्य मौजूदा आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों का लाभ उठाएगा और इन्हें निकटतम आईटी उद्योगों से जोड़ देगा ।

तीन. राज्य मौजूदा तकनीकी संस्थानों और निजी फर्मों का लाभ उठाएगा और सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास (R&D) का प्रयास करेगा जो जनसंख्या को लाभ पहुंचा सकेगा ।

चार. प्रत्येक उत्तीर्ण छात्र (राज्य सरकार के स्कूलों/ कॉलेजों से) में पर्याप्त आईटी कौशल होना चाहिए । तेजी से बढ़ती हुई आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी) क्रांति की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए , स्कूलों और कॉलेजों को इन्हें अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

पांच. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय ई- गवर्नेस योजना के अन्तर्गत सरकार के भीतर क्षमता निर्माण किया जाएगा । इनमें , विभिन्न कौशल स्तरों हेतु आउटसोर्सिंग और इन- हाउस दक्षता जैसे कि, मोबाइल और वेब प्रौद्योगिकी कार्यशालाओं, नई तकनीक कार्यशालाओं, कार्यक्रम प्रबंधन, व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्वितरण , परिवर्तन प्रबंधन, वास्तुकला डिजाइन आदि जैसे का मिश्रण शामिल होगा । ई- गवर्नेस में विभिन्न विशिष्ट प्रशिक्षण (STeP) मॉड्यूल आयोजित किए जा रहे हैं और सभी विभागों के सरकारी अधिकारियों के लिए और योजना बनाई गई है । शीर्ष स्तर के राजनेताओं और राज्य के नौकरशाहों के लिए लीडरशिप मीट / सेमिनार की योजना आई.टी. के बारे में जागरूकता लाने की है ताकि समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी एक ही पृष्ठ पर हों ।

छः. प्रत्येक नए सरकारी अधिकारी को प्रथम वर्ष में आई.टी. पर अनिवार्य प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । इन पाठ्यक्रमों में बुनियादी से मध्यम स्तर के कंप्यूटर साक्षरतां मॉड्यूल शामिल होंगे । हर 2 साल बाद रिफ्रेशर कोर्स देने के प्रयास किए जाएंगे । ऐसे प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ सभी मौजूदा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यवस्था की जाएगी ।

852

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

सात. सरकार आई.टी. की पहल में विभिन्न विभागों की सहायता के लिए वर्चुअल आई.टी. कैडर को ऑनबोर्ड करने की योजना बना रही है ।

ड. सुरक्षा

एक. सरकार बैंकिंग , फुटकर भुगतान , वाहन पंजीकरण , इंटरनेट भुगतान, नागरिक पहचान, राशन कार्ड, पेंशन , ड्राइविंग लाइसेंस , स्वास्थ्य रिकॉर्ड इत्यादि जैसे कई अधिकार क्षेत्रों में स्मार्ट कार्ड और बॉयोमीट्रिक्स के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी ।

दो. सरकार डिजिटल लॉकर्स , डिजिटल सर्टिफिकेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी और मौजूदा प्रमाणन प्राधिकरणों और सेवा प्रदाताओं की पहचान करेगी और सामान्य उपयोग हेतु कीमतों को सस्ती रखने का प्रयास करेगी ।

तीन. उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य शून्यः सॉफ्टवेयर पाइरेसी सरकार होना है ।

च. आई.टी. अभिग्रहण तथा ज्ञान-आधारित उद्योगों को आकर्षित कर औद्योगिक विकास में तेजी

एक. राज्य की आर्थिक वृद्धि मूल्य- वर्धित व्यापार / औद्योगिक गतिविधि और प्राकृतिक संसाधनों के एक समृद्ध संग्रह की उपलब्धता से प्रेरित है । राज्य के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में सेवा क्षेत्र से आता है , जो राज्य को एक सेवा उन्मुख अर्थव्यवस्था बनाता है । सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य योगदानकर्ताओं के रूप में पर्यटन, कृषि, बागवानी, औषधीय / हर्बल संपत्ति और हाइड्रो ऊर्जा शामिल है ।

दो. सरकार राज्य में आई.टी. उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ है । राज्य पीपीपी मॉडल के तहत निजी प्रतिभागियों द्वारा आई.टी. क्लस्टर के अभिग्रहण और प्रोत्साहन के लिए सुविधा प्रदान करेगा। इन समूहों के लिए भूमि, साझा राजस्व मॉडल आंधारित छूट दरों पर प्रदान की जाएगी ।

छ. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण (ESDM) नीति का क्रियान्वन

एक. आधारभूत संरचना विकासः औद्योगिक संघ एवं आई.टी. विभाग तथा उद्योग के सदस्यों सहित एक समिति आधारभूत संरचना के पहल की प्रगति की देखरेख करेगी । उत्तराखंड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (SIIDCUL) के परामर्श से राज्य आई.टी. विभाग , विनिर्माण समूहों के विकास के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करेगा । राज्य आई.टी. विभाग , SIIDCUL के परामर्श से राज्य के ए . और बी श्रेणी क्षेत्रों में उनके अधिग्रहण तथा निजी उद्योग हेतु प्रावधानीकरण के लिए उपयुक्त ईएमसी स्थलों की पहचान करेगा ।

दो. ईएसडीएम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्रः राज्य आई.टी. विभाग के सचिव की अध्यक्षता में, ईएसडीएम विशिष्ट नोडल एजेंसी का गठन करेगा । एजेंसी में उद्योग और सरकार के अधिकारी होंगे, जिनकी प्रमुख जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:-

853 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई ० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

क प्रमुख संभावित निवेशकों के साथ संपर्क सहित निवेश संवर्धन और निगरानी ।

खं प्रमुख वैश्विक एक्सपो में भागीदारी , संभावित निवेशकों ( यूएस , यूरोप , जापान, ताइवान , कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों) में रोड शो के आयोजन द्वारा तथा प्रिंट और डिजिटल मीडिया द्वारा समर्थित विज्ञापन के माध्यम से ब्रांड उत्तराखंड को बढ़ावा देना ।

ग समिति के पास इस क्षेत्र की गहन समझ रखने वाले तकनीकी विशेषज्ञ भी होना चाहिए ।

तीन. ईएसडीएम नीति के तहत प्रोमोशनल पहलः उत्तराखंड सरकार ईएसडीएम नीति के तहत निम्नलिखित प्रचार पहलों को रेखांकित करती है , जिससे राज्य भारत के ईएसडीएम क्षेत्र में अग्रणी योगदानकर्ता बन जाएगा और राज्य को ईएसडीएम में निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बना देगा ।

चार. अधिमानी बाजार पहुंच (PMA) नीति

क उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार के Preferential Market Access पर रेखाकिंत स्थानीय मूल्यवर्धन मानदंडों के आधार पर सरकारी खरीद के लिए स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्राथमिकता देगी ।

ख घरेलू रूप से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वे हैं जो उत्तराखंड में पंजीकृत और स्थापित कंपनियों द्वारा निर्मित होते हैं तथा अनुबंधित निर्माताओं (व्यापारियों को छोड़कर) सहित विनिर्माण में लगे हुए हैं ।

पांच. ईएसडीएम क्षेत्र में नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास हेतु पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माणः उत्तराखंड दो ईएसडीएम नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करेगा और उद्यमियों और कंपनियों को पूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करेगा जो अपनी उत्पाद अवधारणा लेना चाहते हैं और एक कार्यशील प्रतिकृति को लागू करना चाहते हैं । इन केंद्रों में अपेक्षित जनशक्तिः और अवयव भंडार के साथ वीएलएसआई डिजाइन टूल्स, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट सुविधाएं , परीक्षण सुविधाएं, निरूपण प्रयोगशालाएं, अनुपालन और प्रमाणन प्रयोगशालाएं जैसे आवश्यक डिजाइन टूल होंगे । यह सचिव , आई.टी. की सिफारिश के आधार पर सचिवों की एक समिति द्वारा तय किया जाएगा । :

छः . इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी): उत्तराखंड ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यक विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना सुविधाओं को प्रदान करने के लिए उच्च श्रेणी के ईएमसी के निर्माण को बढ़ावा देगा । राज्य ऐसे बुनियादी ढांचे के विकास में जहां भी व्यावहारिक हो, पीपीपी मोड में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा । राज्य सरकार 2025 तक राज्य में 3 (तीन) ईएमसी के विकास का समर्थन करेगी । ईएमसी के लिए प्रस्तावित स्थल काशीपुर है, अन्य दो स्थलों की पहचान, आई.टी. विभाग द्वारा SIIDCUL के परामर्श से की जाएगी । ईएमसी में आधारभूत संरचना विकास के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्थन कुल बुनियादी ढांचे लागत का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

854

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

सात. उत्तराखंड ब्रांड की स्थापनाः सरकार उत्तराखंड को वैश्विक निवेशक दर्शकों के लिए एक आकर्षक ईएसडीएम केंद्र के रूप में मार्केट करेगी तथा ईएसडीएम के लिए एक मजबूत "ब्रांड उत्तराखंड " का निर्माण करेगी। राज्य में निवेश को सक्रिय रूप से आमंत्रित करने के लिए दुनिया भर में शीर्ष ईएसडीएम कंपनियों के साथ मिलना होगा।

आठ. नवाचार संवर्धनः उत्तराखंड स्टार्टअप नीति के अनुसार सरकार अनुमोदित आई.टी. क्षेत्र में नवाचार को पुरस्कार के माध्यम से बढ़ावा देगी ।

नौ. ईएसडीएम में कौशल विकास

क. ' विश्व की कौशल पूंजी' के रूप में भारत के आरोहण को सक्षम करने के लिए , यह अनिवार्य है कि समावेशी विकास के लिए भारतीय युवाओं विशेषकर ग्रामीण और अर्दध शहरी युवाओं को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक रूप से कुशल बनाने हेतु विकास वाहन उपलब्ध कराया जाए ।

ख. उत्तराखंड में चरणबद्ध प्रतिभा की आवश्यकता के अनुरूप वार्षिक आईटीआई /डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना। नए संस्थानों को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों तथा उद्योग समूहों के पास लाना चाहिए ।

ग. सभी प्रमुख संस्थानों में ईएसडीएम संबंधित विषयों में परास्नातक पाठ्यक्रम ।

घ. कंपनियों और विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहित करना ।

ङ. उत्तराखंड सरकार, दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद् (टीएसएससी) के साथ काम करेगी, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी ) के तहत स्थापित किया गया है, जिसमें दूरसंचार क्षेत्र में 5 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने हेतु जनादेश है ।

च. राज्य सरकार राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार योजना (STAR) से लाभ उठाने के प्रयासों को जारी रखेगी जिसका उद्देश्य युवाओं के कौशल विकास को विषय पर भारत सरकार की ईएसडीएम नीति के अनुसार प्रोत्साहित करना है ।

दस. पेटेंट एवं बौद्धिक संपदा अधिकार ( IPR) हेतु प्रोत्साहन

उच्च मूल्यवर्धित ईएसडीएम विनिर्माण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के निर्माण की आवश्यकता होती है जिसे भारत और विदेश दोनों में पेटेंट के रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है । यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि उत्तराखंड आईपीआर और ज्ञान अर्थव्यवस्था में अग्रणी बन जाए, जिसके बदले में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता प्राप्त होगी ।

ज. ग्रामीण बीपीओ/ केपीओ उद्योग

एक. निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार ग्रामीण बीपीओ / केपीओ सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है: - भाग 1 ]

855 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई ० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

क. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर- कृषि आधारित स्थानीय रोजगार का विकल्प के रूप में सृजन ।

ख. जहां लोग , वहाँ नौकरियों का सृजन किया जाये बजाय इसके कि जहां नौकरियां हैं वहाँ लोगों को जाना पड़े इससे सामाजिक तानाबाना बना रहता है, तथा पलायन और शहरीकरण दबाव कम होता है ।

ग . बढ़ी हुई घरेलू आय अधिक क्रय शक्ति पैदा करती है और ट्रिकल - डाउन प्रभाव के कारण , महत्वपूर्ण स्थानीय आर्थिक विकास का सृजन होता है भौगोलिक रूप से विभाजित आय की दूरी को कम करने का प्रयास करता है ।

घ. अप्रत्यक्ष कार्यबल (युवा महिलाएँ) हेतु नौकरियों तक पहुंच बनाकर लैंगिक विविधता पर जोर दिया जाता है जो आमतौर पर नौकरियों के लिए माइग्रेट नहीं करेगा ।

ङ. ऐसी इकाइयों को सहायक और समर्थन सेवाएं कम से कम 3-4 अधिक लोगों को प्रत्येक सीधे नियोजित व्यक्ति के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती हैं ।

च. दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा में " कनेक्ट " करने के लिए डिजिटल लिंक बनाने में मदद करता हैः ज्ञान आधारित सेवाओं में भागीदारी, आई.टी. के बारे में अधिक जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों . (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहायता इत्यादि ) में अन्य चुनौतियों के लिए ज्ञान और जानकारी के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देती है ।

छ. भारत को बीपीओ सेवाओं में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति बनाए रखने में मदद करता है (लागत - नेतृत्व शहरी क्षेत्रों में प्रभावित होती है) ।

ज. राज्य में बीपीओ / केपीओ उद्योग व्यवस्था, राज्य की खरीद नीति के ढांचे के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धी बोली- प्रक्रिया के आधार पर सरकारी बीपीओ / केपीओ व्यवसाय (जैसे ही यह आता है) को पुरस्कृत करते समय वरीयता दी जाएगी ।

झ. डाटा सेंटर और डाटा सेंटर पार्क

एक. सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटाइजेशन के बढ़ते उपयोग के साथ, डेटा भंडारण की मांग आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही है । यह डेटा केंद्रों की मांग पैदा कर रहा है, जिसके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण में लगभग 24 डिग्री के तापमान पर परिचालन की आवश्यकता होती है । उत्तराखंड अपने ठंडे वातावरण के साथ , विशेष रूप से पहाड़ियों और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में उपयुक्त कनेक्टिविटी द्वारा समर्थित भौतिक और आईटी कनेक्टिविटी दोनों, डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान है ।

856

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

[भाग 1

अध्याय 4- प्रोत्साहन

क. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन:

वित्तीय प्रोत्साहन

(एक) राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रस्ताव नीचे दिया गया है । नीचे दी गई तालिका में भी दिखाया गया है कि ' नए उद्योग " और " विस्तार उद्योग (मौजूदा उद्योग अपनी वास्तविक क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत क्षमता विस्तार कर रहा है ) के लिए इन प्रोत्साहनों की प्रयोज्यता है । यदि आईटी सेक्टर में कोई मौजूदा कम्पनी नहीं है व आईटी उद्यम स्थापित करता है या मौजूदा आईटी कम्पनी इस क्षेत्र में व्यवसाय की एक नई लाइन स्थापित करती है तो इसे इस नीति के अनुसार ' नया उद्योग' माना जाएगा ।

(दो) क्षेत्रों का विभाजन:

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के वर्गीकरण को उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति, 2015 के अनुसार परिभाषित किया गया है , जहाँ राज्य को प्रोत्साहन / सब्सिडी के क्वांटम के उद्देश्य से श्रेणियों में विभाजित किया गया है । यह वर्गीकरण आईटी नीति , 2018 और इसके बाद के संशोधन या पुनरीक्षण पर लागू होगा ।

विस्तार

प्रोत्साहन के प्रकार

क्रमांक

नई

[31 जनवरी, 2015 से पूर्व स्थापित उद्यम विस्तार/ आधुनिकीकरण /विविधीकरण (निश्चित पूंजीगत निवेश पर 25 प्रतिशत से अधिक के अतिरिक्त) प्रक्रिया से गुजर रहे है]

एमएसएम नीति, 2015

1. फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट पर निवेश संवर्धन सहायता (पूंजीगत सब्सिडी)

2. बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति

3. तैयार उत्पाद की बी2 सी बिक्री पर आईटीसी के समायोजन के बाद एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति

4. स्टॉम्प ड्यूटी छूट

5. बिजली उपभोग विधेयक की प्रतिपूर्ति

6. विशेष राज्य परिवहन सब्सिडी

7. आईटी और आईटीईएस के लिए इंटरनेट उपयोग की प्रतिपूर्ति भाग. 1 ]

857 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

विस्तार

क्रमांक

प्रोत्साहन के प्रकार

नई

(उत्पादन शुरू होने से 5 साल के भीतर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार करना)

मेगा औद्योगिक और निवेश नीति , 2015

1. मेगा औद्योगिक भूमि लागत पर छूट

2. बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति

3. तैयार उत्पाद की बी2 सी बिक्री पर आईटीसी के समायोजन के बाद एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति

4. स्टॉम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति

5. पॉवर बिल की प्रतिपूर्ति

6. भूमि पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति

7. पेरोल सहायता

8. एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट (ईटीपी) सब्सिडी 858

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

[भाग 1

(तीन) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के लिए प्रस्तावित विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों का विवरण नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध हैः-

एमएसएमई नीति, 2015 के अनुसार प्रोत्साहन

क्रमांक

सब्सिडी

श्रेणी बी

श्रेणी सी

श्रेणी ए

श्रेणी डी

1.

15% (अधिकतम 15 लाख रुपये तक)

30% (अधिकतम 30 लाख रुपये तक)

40% (अधिकतम 40 लाख रुपये तक)

35% (अधिकतम 35 लाख रुपये तक)

सब्सिडी श्रेणी एक फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट पर निवेश संवर्धन सहायता (पूंजीगत सब्सिडी)

2. बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति

अधिकतम 10 % * 08 लाख / वर्ष / इकाई

08% अधिकतम ₹ 06 लाख वर्ष/ इकाई

06% अधिकतम ₹ 04 लाखा/ वर्ष/ इकाई

05% अधिकतम ₹ 03 लाख / वर्ष/ इकाई

3.

शून्य

शून्य

पहले 5 साल के लिए 100% एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति और इसके बाद 90%

पहले 5 साल के लिए 100% एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति और उसके बाद 75%

तैयार उत्पाद की बी2 सी बिक्री पर आईटीसी के समायोजन के बाद एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति

4.

100% छूट

100% छूट

100% छूट

50% छूट स्टॉम्प शुल्क छूट

5. बिजली उपभोग विधेयक की प्रतिपूर्ति

शून्य

शून्य

यदि स्वीकृत लोड 100 केवीए तक है : 100% 5 साल और उसके बाद 75% ; यदि लोड > 100 केवीएः 60%

यदि स्वीकृत लोड 100 केवीए तक है : 100% 5 साल और उसके बाद 60 % ; यदि लोड > 100 केवीएः 50%

6. विशेष राज्य परिवहन सब्सिडी

शून्य

शून्य

कच्चे माल / तैयार उत्पादों के परिवहन पर वार्षिक टर्नओवर या वास्तविक व्यय का 7% , जो भी कम हो

कच्चे माल / तैयार उत्पादों के परिवहन पर वार्षिक टर्नओवर या वास्तविक व्यय का 5% , जो भी कम हो

7.

इंटरनेट उपयोग शुल्क पर 50% प्रतिपूर्ति

इंटरनेट उपयोग

शुल्क पर 50%

प्रतिपूर्ति

आईटी और आईटीईएस                                                    इंटरनेट उपयोग     इंटरनेट उपयोग
के लिए इंटरनेट उपयोग                                               शुल्क पर 50%      शुल्क पर 50%
की प्रतिपूर्ति                                                     प्रतिपूर्ति       प्रतिपूर्ति

859 भाग 1]

उत्तराखण्ड गजट, 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2015 के अनुसार प्रोत्साहन

क्रमांक

सब्सिडी

मेगा

अल्ट्रा मेगा

SIIDCUL की मौजूदा

1 भूमि लागत पर छूट

SIIDCUL की मौजूदा भूमि दरों पर 15% भूमि लागत पर छूट

SIIDCUL की मौजूदा भूमि दरों पर 25% भूमि लागत पर, छूट

भूमि दरों पर 30 % भूमि लागत पर छूट

07% अधिकतम रु

                                                                    25.07% अधिकतम रु 35          07 % अधिकतम रु 50
         बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति
                                                लाख                     लाख                     लाख
                                                तैयार उत्पादों (बी 2 सी) तैयार उत्पादों (बी 2 सी) तैयार उत्पादों (बी 2 सी)
        तैयार उत्पाद की बी 2 सी बिक्री पर       की बिक्री पर इनपुट कर    की बिक्री पर इनपुट कर   की बिक्री पर इनपुट कर
3       आईटीसी के समायोजन के बाद                क्रेडिट के समायोजन के   क्रेडिट के समायोजन के    क्रेडिट के समायोजन के
        एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति                 बाद एसजीएसटी की         बाद एसजीएसटी की         बाद एसजीएसटीकी
                                               30% प्रतिपूर्ति          50% प्रतिपूर्ति         50% प्रतिपूर्ति
4       स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति
                                                जमीन पर खरीद / लीज डीड के पंजीकरण पर 50% स्टाम्प ड्यूटी
        पावर बिल की प्रतिपूर्ति                 बिजली बिल पर 1 / - प्रति यूनिट की प्रतिपूर्ति और 7 साल के लिए इलेक्ट्रिक

ड्यूटी पर 100 % प्रतिपूर्ति

भूमि पंजीकरण शुष्क की प्रतिपूर्ति

भूमि पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूति @ 1 /- प्रति

पेरोल सहायता

| रु.500 प्रति माह प्रति पुरुष कर्मचारी तथा रू .700 प्रति माह प्रति महिला, आर्थिक कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो अधिकतम रू.15000 व उससे कम वेतन का आहरण कर रहे हैं, कर्मचारी संख्याबल के अधीन हैं तथा 10 साल के लिए 25 प्रत्यक्ष कर्मचारियों की निर्दिष्ट दहलीज से अधिक नही है ।

8 एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) सब्सिडी ईटीपी के लिए , अधिकतम 50 लाख रुपये तक 30% पूंजी सब्सिडी

आईटी विभाग द्वारा अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन

श्रेणी सी

एमएसएमई आईटी / आईटीईएस

1 लीज/रेंटल स्पेस पर छूट

इकाइयों के लिए जगह के लिए 25% लीज/किराए पर शुल्क की प्रतिपूर्ति और आईटी शहरों/ आईटी पार्क या किसी भी अधिसूचित स्थान में लीज्ड / किराए पर

एमएसएमई आईटी / आईटीईएस इकाइयों के लिए जगह के लिए 25% लीज / किराए पर शुल्क की प्रतिपूर्ति और आईटी शहरों/ आईटी पार्क या किसी भी 860

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

आईटी विभाग द्वारा अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन

सब्सिडी

श्रेणी डी क्रमांक

श्रेणी वी

श्रेणी सी

स्थान से संचालित राज्य में स्थापित इनक्यूबेटर, एमएसएमई आईटी/ आईटीईएस इकाइयों के लिए 3 साल की अवधि व इनक्यूबेटर के लिए 5 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के पात्र होंगे । वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तारीख से ।

अधिसूचित स्थान में लीज्ड/किराए पर स्थान से संचालित राज्य में स्थापित इनक्यूबेटर, एमएसएमई आईटी/ आईटीईएस इकाइयों के लिए 3 साल की अवधि व इनक्यूबेटर के लिए 5 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के पात्र होंगे । वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तारीख से ।

2

2 ग्रामीण बीपीओ के लिए सब्सिडी

जो बीपीओ आई बी पी एस (इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम- एमआईटीवाई) के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, को प्रति सीट प्रति बीपीओ प्रति वर्ष 25 हजार रुपये 02 क्रमागत वर्षों में प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

जो बीपीओ आई बी पी एस (इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम एमआईटीवाई) के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, प्रति बीपीओ प्रति 1.0 लाख रुपये तक अतिरिक्त एक बार प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे । उपरोक्त प्रोत्साहन दो किस्तों में जारी किया जायेगा । 50 प्रतिशत प्रोत्साहन परिचालन शुरू होने के बाद जारी किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत प्रोत्साहन परिचालन शुरू होने के एक वर्ष बाद जारी किया जाएगा

प्रथम प्रोत्साहन परिचालन शुरू होने के बाद जारी किया जाएगा और द्वितीय प्रोत्साहन परिचालन शुरू होने के एक वर्ष बाद जारी किया जाएगा ।

3

महिला कर्मचारियों के साथ बीपीओ के लिए सब्सिडी

बीपीओ जो उपरोक्त प्रोत्साहन के अलावा आईबीपीएस (इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम- Miety ) के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, उन्हें अधिकतम वर्ष के लिए महिलाओं द्वारा नियोजित कुल सीट का 50: तक पट्टा किराया पर प्रतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रात्र है । पहले 3 वर्षों के लिए निरंतर धार पर 50000 रुपये की सीमा के तहत ।

बीपीओ जो उपरोक्त प्रोत्साहन के अलावा आईबीपीएस (इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम- MietY ) के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, उन्हें अधिकतम वर्ष के लिए महिलाओं द्वारा नियोजित कुल सीट का 50 प्रतिशत तक पट्टा किराया पर प्रतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र है । पहले 861 भाग 1

उत्तराखण्ड गजट, 15 दिसम्बर, 2018 ई ० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

आईटी विभाग द्वारा अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन

श्रेणी डी

श्रेणी सी

श्रेणी बी

श्रेणी ए

सब्सिडी

क्रमांक

3 वर्षों के लिए निरंतर आधार पर 30000 रुपये की सीमा के तहत ।

4

उद्योग विभाग की MSME Policy के अनुसार

निवेश सब्सिडी (महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित आईटी इकाइयों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन)

उद्योग विभाग की Start-up Policy के अनुसार

स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन

5

6

पेटेंट फाइलिंग लागत प्रतिपूर्ति,

सम्मानित पेटेंट पर वास्तविक फाइलिंग लागत का 100 % घरेलू पेटेंट के लिए अधिकतम रू 2 लाख और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए रू 5 लाख के अधीन एक बार प्रोत्साहन के रूप में । (केवल उन कंपनियों के लिए जिनके अपने मुख्यालय उत्तराखंड में हैं )

ध्यान देंः

एमएसएमई और अन्य विवरणों की परिभाषा के लिए , कृपया समय- समय पर संशोधित एमएसएमई नीति 2015 और उसके परिचालन दिशानिर्देशों का संदर्भ लें

बड़े, मेगा और अल्ट्रा मेगा और अन्य विवरणों की परिभाषा के लिए , कृपया समय- समय पर संशोधित मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2015 और उसके परिचालन दिशानिर्देशों का संदर्भ लें ।

समग्र नीति में बदलावों के आधार पर प्रोत्साहन परिवर्तन के अधीन होंगे

यदि कोई उद्यमी या निवेशक निजी भूमि पर आईटी / आईटीईएस इकाई स्थापित करना चाहता है, तो उपर्युक्त तालिका के प्रासंगिक प्रोत्साहन लागू होंगे । :

गैर-वित्तीय प्रोत्साहन

राज्य सरकार, राज्य में निवेशक अनुकूल वातावरण उत्पन्न करेगी और यह सुनिश्चित करेगीः (क) राज्य में आईटी उद्योग के लिए भूमि का अधिमानी आवंटन ।

862

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

[भाग 1

(ख) आईटीडीए बिल्ट-अप स्पेस के साथ आईटी विशिष्ट आधारभूत संरचना का विकास और रखरखाव करेगा जो विभिन्न स्थानों पर उत्तराखंड में आईटी/ आईटीईएस कंपनियों को लीज/ किराये के आधार पर प्रदान किया जाएगा ।

(ग) आईटीडीए निजी निरीक्षण / संस्थाओं के साथ उपलब्ध बिल्ट-अप इंफ्रास्ट्रक्चर के पूल का डेटाबेस बनाने के लिए सूचना एकत्र करेगा जो उत्तराखंड में आईटी/ आईटीईएस कंपनियों को उचित निरीक्षण के बाद पट्टा/ किराये के आधार पर पेश करना चाहते हैं ।

( घ) ई- जिला प्रबंधक (ईडीएम) / आईटी विभाग द्वारा मनोनीत कोई अन्यः आधिकारिक / नियुक्ति राज्य के प्रत्येक जिले के लिए नोडल अधिकारी होंगे । वह जिला के भीतर आईटी से संबंधित मुद्दों के संकल्प और निगरानी के लिए एकल खिड़की के अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।

(ङ) आईटी उद्योगों को निरंतर / निर्बाध बिजली आपूर्ति ।

(च) गारंटीकृत निर्बाध 24.7 पावर पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समर्पित अतिरिक्त फीडर ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड ईएमसी दोनों को प्रदान किए जाएंगे ।

:

(छ) आईटी में उधार को राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में माना जाएगा ।

(ज) आईटी उद्योग स्थानों में स्कूलों, आवास , स्वास्थ्य, मनोरंजन और अवकाश सुविधाओं जैसे उच्च गुणवत्ता वाले सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के विशेष प्रयास ।

(झ) विभिन्न सरकारी विभागों से आसान मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सक्षम प्रशासन प्रणाली प्रदान करनाः।

(ञ) ईएसडीएम इकाइयों को राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों और नियमों से निरीक्षण/ प्रमाणन से मुक्त किया जाएगा । विभाग द्वारा श्रम कानूनों का कोई भी प्रशासन उद्योग के हितधारकों के साथ पूर्व परामर्श में होना चाहिए ।

(ट) आईटी और आईटीईएस कंपनियों को सभी तीन शिफ्टों में महिलाओं के 24 x 7 संचालन और रोजगार के लिए अनुमति (प्रत्येक 8 घंटे के तीन शिफ्टों में चलाने के लिए)

( ठ) राज्य में परिचालितं आईटी और आईटीईएस इकाइयों को इकाई कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा और वाहन के पर्याप्त प्रावधान के साथ नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों को तैनात करने की अनुमति दी जाएगी ।

863 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

(ड) आईटीडीए और आईटीडीए के लिए आईटीडीए में हेल्प डेस्क की स्थापनाः आईटीडीए आईटी/ आईटीईएस इकाइयों के लिए आईटीडीए में एक समर्पित सहायता डेस्क स्थापित किया जाएगा जो नीतियों के संबंध में इकाइयों की मदद करेगा और प्रोत्साहनों का लाभ उठाएगा ।

आधारभूत सुविधाओं का समर्थनः

राज्य इन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को लीवरेजिंग से आकर्षित करने का प्रयास करेगाः

( क) इसकी ताकतः एक शांत, विपुल और सुरम्य स्थान । राज्य अपनी ताकल' का लाभ उठाकर इन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को आकर्षित करने का प्रयास करेगाः एक शांत और सुरम्य लोकेल , प्रचुर मात्रा में पानी , प्रतिस्पर्धी अचल संपत्ति की कीमतें, योग्य मानव संसाधन , कुशल आईटी कार्यबल , सक्रिय प्रशासन और वायु, रेल, सड़क और सुधार के लिए आधारभूत संरचना विकसित करना। दूरसंचार कनेक्टिविटी ।

(ख) उत्तराखंड राष्ट्रीय राजधानी से वायु , रेल और सड़क परिवहन के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है जिसमें दो कार्यात्मक हवाई अड्डे (देहरादून और पंत नगर) , नौ प्रमुख रेलवे स्टेशन और 20 बस स्टेशन हैं ।

(ग) उत्तराखंड में उत्तराखंड में हरिद्वार, पंत नगर, देहरादून इत्यादि जैसे उत्तराखंड में विभिन्न अच्छी तरह से पहुंचने योग्य स्थानों पर अच्छी तरह से विकसित एकीकृत औद्योगिक एस्टेट (आईआईई), आईटी पार्क और विकास केंद्र भी हैं । देहरादून में मौजूदा आईटी पार्क के अलावा , राज्य सरकार की स्थापना राम नगर पंत नगर में अतिरिक्त आईटी पार्क । इसके अलावा, राज्य के सभी प्रमुख शहरों में आईटी हन्स स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

(घ) सरकार आक्रामक रूप से योज़नाबद्ध दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में संभावित निवेशकों की पहचान करेगी और उत्तराखंड के मूल्य प्रस्ताव को उनके कारोबार के विशिष्ट संदर्भ में पेश करेगी ।

(ङ) सरकार आईटी शिक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करके उत्तराखंड को ज्ञान उद्योग को आकर्षित करने का प्रयास करेगी ।

( च) सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एक नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए सभी मंजूरी शीर्ष प्राथमिकता पर दी जाएगी ।

864

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

( छ) उत्तराखंड में स्थापित प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईटी रुड़की, आईआईएम काशीपुर, डीआईटी विश्वविद्यालय इत्यादि हैं , राज्य इन संस्थानों को आईटी क्षेत्र और इस क्षेत्र में नवाचार के समर्थन के लिए लाभान्वित करता है ।

(ज) सरकार उद्योग भागीदारी के साथ आईटी पर कार्यशालाओं / संगोष्ठियों का समर्थन करेगी ।

अध्याय 5

निगरानी और निष्पादन

यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी नीति की सफलता पूरी तरह से इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है । हालांकि, यह देखा गया है कि सरकारी प्रतिष्ठानों में बदलाव के लिए जबरदस्त प्रतिरोध है । इसलिए , इस नीति के समग्र कार्यान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों की समयरेखा निर्धारित करने की आवश्यकता है तथा इन लक्ष्यों की नियमित आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए । इस नीति के सफल एवं अक्षरशः कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित बिंदु प्रस्तावित है।-

क. राज्य की सभी आईटी पहलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में उत्तराखंड राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग , कार्य करेगा ।

ख. आईटी विभाग विभागों में ई - गवर्नेस की वर्तमान स्थिति की पहचान करने और विभागों के लिए आईटी रोडमैप बनाने के लिए विभागों का बेंचमार्किंग करेगा । विभाग का आईटी सेल रोडमैप लागू करेगा।

ग. विभिन्न ई- गवर्नेस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में, राज्य सरकार एक परियोजना निगरानी इकाई स्थापित करेगी, जो नोडल एजेंसी की देखरेख में स्वतंत्र सॉफ्टवेयर डेवलपर्स / विक्रेताओं / सिस्टम इंटीग्रेटर्स, सरकार के बैक एंड डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करेगी ।।.

घ. ई- गवर्नेस प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद , विभागीय प्रमुख प्रोजेक्ट से सम्बंधित प्राप्त ज्ञान एवं सुझावों पर एक पूरी रिपोर्ट जमा करेंगे ।

ङ. किसी भी पहल की स्वीकृति के स्तर का आकलन करने के लिए समय - समय पर सर्वेक्षण किया । जाएगा । यह रणनीति विकल्पों और कार्यान्वयन में पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता को इंगित करने वालें अलर्ट के आधार पर होगी ।

च. सरकार सेवा वितरण के नए रूपों के माध्यम से उनमे आने वाले मूल्य / बचत की जांच करेगी और यह प्रयास करेंगे की यह बचत किस प्रकार से अंतिम उपभोगताओं तक पहुंचाई जा सके ।

छ. ऑनलाइन व्यवहरण के लिए सामुदायिक मीडिया प्रचार और विशेष प्रोत्साहनों के माध्यम से , सरकार वास्तव में आईटी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी ।

भाग 1 ]

865 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

परिशिष्ट क

इंडस्ट्रीज की श्रेणियां आईटी / आईटीईएस उद्योग के दायरे / परिभाषा में शामिल हैं

  1. कंप्यूटिंग डिवाइस सहितः
        क      डेस्कटॉप
        ख       पर्सनल कंप्यूटर
        ग      सर्वर
        घ      कार्य-स्टेशन
        ङ      नोड्स
        च       टर्मिनल
        छ      नेटवर्क पी.सी.
        ज      होम पी.सी.
        झ      लैप-टॉप कंप्यूटर
        ञ      नोट बुक कंप्यूटर
        ਟ
               पाम टॉप कंप्यूटर / पीडीए
 2. नेटवर्क नियंत्रक कार्ड / मेमोरी सहितः
        क      नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (एनआईसी)
       ख
               एडाप्टर - ईथरनेट / पीसीआई / ईआईएसए / कॉम्बो / पीसीएमआईसीए
        ग      सिम - मेमोरी
       घ      डीआईएमएम- मेमोरी
        ङ      केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू)
       च       नियंत्रक- एससीएसआई / ऐरे
       छ
              प्रोसेसर - प्रोसेसर / प्रोसेसर पावर मॉड्यूल / अपग्रेड
 3. भंडारण इकाइयों सहितः
       क      हार्ड डिस्क ड्राइव / हार्ड ड्राइव
       ख      RAID डिवाइस और उनके नियंत्रक
       ग      C-D- रॉम ड्राइव
       घ      टेप ड्राइव  डीएलटी ड्राइव /डीएटी
       ङ      ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव
       च      अन्य डिजिटल स्टोरेज डिवाइस
4. अन्यः कुंजी बोर्ड, मॉनीटर, माउस और मल्टी- मीडिया किट
5. प्रिंटर और आउटपुट डिवाइस सहितः
       क      डॉट मैट्रिक्स
       ख      लेजर
       ग      इंकजेट
       घ      डेस्कजेट
              एलईडी प्रिंटर
       च     लाइन प्रिंटर

866

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

[भाग 1

        छ      एलईडी टीवी
        ज      प्लॉटर्स
        झ      पास बुक प्रिंटर
 6. नेटवर्किंग उत्पादों सहितः
       क       राउटर्स
       ख       स्विच
        ग     कॉन्सेंट्रेटर्स
        घ     ट्रांस रिसीवर
 7. सॉफ्टवेयर सहितः
       क       आवेदन सॉफ्टवेयर
       ख       ऑपरेटिंग सिस्टम
       ग       मिडलवेयर / फर्मवेयर
               एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर
        :
8. कंप्यूटर सिस्टम को बिजली की आपूर्ति सहितः
       क      स्विच मोड बिजली की आपूर्ति
       ख      निर्बाध बिजली की आपूर्ति
9. नेटवर्किंग / कैबलिंग और संबंधित सहायक उपकरण (आईटी उद्योग से संबंधित)
       क      फाइबर केबल
       ख      कॉपर केबल
       ग      केबल्स
       घ      कनेक्टर, टर्मिनल ब्लॉक
       ङ      जैक पैनल, पैच कॉर्ड
       च      मॉउंटिंग कॉर्ड/वायरिंग ब्लॉक
       छ      सरफेस माउंट बॉक्स
10. उपभोग्य सामग्रियों सहितः
       क      C-D- रॉम/कॉम्पैक्ट डिस्क
       ख      टेप डीएटी/डीएलटी
       ग      रिबन
             टोनर्स
              इंकजेट कार्द्रिज
       च      आउटपुट उपकरणों के लिए इंक
11. इलेक्ट्रॉनिक अवयवः
       क      मुद्रित सर्किट बोर्ड / पॉपुलटेड पीसीबी
      ख       मुद्रित सर्किट बोर्ड/ पीसीबी
              ट्रांजिस्टर
       घ      एकीकृत सर्किट / आईसीएस
      ङ       डायोड / थिरिस्टर / एलईडी
      च       रेसीस्टोर्स
      छ       कैपिसिटर

867 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

ज स्विच /(चालू/ बंद, पुश बटन , रॉकर, आदि)

झ प्लग /सॉकेट / रिले

ञ चुंबकीय हैड , प्रिंट हैड

ट कत्तेक्टर्स

माइक्रोफोन/स्पीकर्स

ड फ्यूज

ड़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले

ण माइक्रो मोटर्स

त ट्रांसफॉर्मर

थ प्रमुख आईओटी घटक जैसे सेंसर, ट्रांसड्यूसर और एक्ट्यूएटर

द बायो- मेट्रिक सिस्टम , आरएफआईडी, इत्यादि ।

ध एलईडी लाइट

12. दूरसंचार उपकरण में :

टेलीफोन क

वीडिओफोन्स ख

फैकसीमाइल मशीनस / फैक्स कार्ड ग

टेली-प्रिंटर/ टेलेक्स मशीन घ

पीएबीएक्स/ ईपीएबीएक्स / आरएक्स / मैक्स टेलीफोन एक्सचेंज ङ

च मल्टीप्लेक्सर्स/ मुक्सेस

छ मोडेम

ज टेलीफोन आंसरिंग मशीनस

झं दूरसंचार स्विचिंग उपकरण

ञ एंटीना और मस्त

टं वायरलेस डाटाकॉम उपकरण

रिसीविंग उपकरण जैसे पेजर्स, मोबाइल / सेलुलर फोन इत्यादि ।

वीसेट

ड़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण

ण वीडियो और डिजिटल सिग्नलिंग के लिए सेट टॉप बॉक्स

त मोबाइल फोन और उसके सहायक उपकरण

13. आईटी सक्षम सेवाएंः

क आईटी सक्षम सेवाएं व्यावसायिक प्रक्रियाएं और सेवाएं हैं, जिनमें से अंतिम उत्पाद / सेवाएं हैं:

एक भारत के बाहर वितरित

दो संचार नेटवर्क पर वितरित , और

तीन या तो बाहरी रूप से अनुबंधित (आउट सोर्स) या एक ही कंपनी (आउट- स्थित ) की रिमोट सहायक द्वारा प्रदान की जाती है ।

ख सेवाएं जो शामिल नहीं होंगी वे हैं:

एक रिमोट उत्पादन/ विनिर्माण इकाइयां

दो कंपनियों या. उनकी स्थानीय शाखाओं के कॉर्पोरेट कार्यालय

तीन इंटरनेट पर वर्चुअल बिजनेस ।

ग उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाली निम्नलिखित सेवाओं में शामिल किया जाएगाः 868

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई ० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

एक बैक ऑफिस ऑपरेशंस

दो कॉल सेंटर/ बीपीओ / केपीओ

तीन सामग्री विकास या एनिमेशन

चार डेटा प्रोसेसिंग

पांच इंजीनियरिंग और डिजाइन

छः भौगोलिक सूचना प्रणाली सेवाएं

सात मानव संसाधन सेवाएं

आठ बीमा दावा प्रसंस्करण

नौ कानूनी डेटाबेस.

दस मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन

ग्यारह पेरोल

बारह रिमोट रखरखाव

तेरह राजस्व लेखा

चौदह केंद्रों का समर्थन करता है और

पन्द्रह वेब साइट सेवाएं ।

14. स्टार्टअपः

एक इकाई को भारत सरकार अधिसूचना संख्या G- S-R- 501 (ई) दिनांक 23 मई, 2017 (और समय - समय पर संशोधित किया जा सकता है) द्वारा परिभाषित शर्तों को पूरा करने पर स्टार्टअप के रूप में माना जाएगा ।

संकेताक्षर की सूची

आईटी और ई सूचना प्रौद्योगिकी

ईएसडीएम- इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण

मीटवाई, भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार

एनजीडी राष्ट्रीय ई- शासन विभाग

एम- एसआईपीएस संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना

टीएसएससी - दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद्

एनएसडीसी - राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

एनआईईएलआईटीआईटी – नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

स्टार मानक प्रशिक्षण आकलन और पुरस्कार

ईएमसी - इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर भाग 1 ]

869 उत्तराखण्ड गजट, 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

जी डी पी सकल घरेलू उत्पाद

आईपीआर बौद्धिक संपदा अधिकार

बीपीओ / केपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग / नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग

आईबीपीएस- भारतीय बीपीओ प्रमोशन स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

एमएमपी मिशन मोड प्रोजेक्ट्स

ईआरपी उद्यम संसाधन योजना

एसटीक्यूसी - मानकीकृत परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन

एचआरएमएस - मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली

सीएससी आम सेवा केंद्र

एसडीसी राज्य डाटा सेंटर

स्वान - राज्य वाइड एरिया नेटवर्क

एनओएफएन- नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क

एसटीईपी ई- गवर्नेस मॉड्यूल में विशिष्ट प्रशिक्षण

आईटीडीए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी

सीएमटी राज्य ई-शासन मिशन टीम

ईडीएम ई-जिला प्रबंधक

एमएसएमई - माइक्रो, लघु, मध्यम उद्यम

टिप्पणी - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2016 - 2025 (उत्तराखण्ड राज्य) एतद् द्वारा निरस्त की जाती है ।

आज्ञा से ,

आर० के० सुधांशु, सचिव ।

पी० एस ० यू० (आर ० ई० ) 50 हिन्दी गजट / 673 - भाग 1-2018 (कम्प्यूटर /रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या- यू० ए ० /डी ० ओ ० / डी०डी ० एन ० / 30/ 2018-2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की , शनिवार, दिनांक 15 दिसम्बर , 2018 ई ० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1 -क

नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

30जून, 2018 ई ०

पत्रांक 1342/ टी०आर० / पंजी ०नि ० / UA06-7557 / 2018-वाहन संख्या UA06-7557 (TRUCK) , मॉडल 1996, चेसिस संख्या 380010DUQ7111717 तथा इंजन नं ० 697DZZDUQ711717 , कार्यालय में श्री नरेन्द्र पुत्र श्री सुन्दर, निवासी हाथी खाना, वार्ड नं० 9 , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 31.05.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन पूर्णतः क्षतिग्रस्त है एवं मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन' चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः, मैं , पूजा नयाल , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UA06-7557 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 380010DUQ7111717 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।

कार्यालय आदेश

25 जुलाई , 2018 ई ०

पत्रांक 1742 / टी०आर० / पंजी०नि० / UA04B - 1589 /2018- वाहन संख्या UA04B- 1589 ( TRUCK) , मॉडल 2004, चेसिस संख्या 426021EVZ117665 तथा इंजन नं0 40E62333954 , कार्यालय में श्री दीदार सिंह पुत्र श्री गुरदत्ता सिंह , निवासी म० नं0 1175, बंडिया आंशिक , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 07.07.2018 को आवेदन-पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि

1201 -ख 1202

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.07.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः, मैं , पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UA04B - 1589 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 426021EVZ117665 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।

कार्यालय आदेश

25 जुलाई, 2018 ई ०

पत्रांक 1743 / टी० आर० / पंजी० नि० / UP24C- 8300 / 2018-वाहन संख्या UP24C- 8300 ( TRUCK) , मॉडल 1995, चेसिस संख्या 14EC50935779 तथा इंजन नं० 4D31A50928352, कार्यालय में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री एल० आर० श्रीवास्तव , निवासी प्लॉट नं0 53 , सेक्टर 11 , पन्तनगर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 23.07.2018 को आवेदन-पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन पूर्णतः क्षतिग्रस्त है एवं मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.07.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः, मैं, पूजा नयाल , पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UP24C - 8300 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 14EC50935779 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।

कार्यालय आदेश

25जुलाई , 2018 ई०

पत्रांक 1744/ टी०आर० / पंजी० नि०/ UA06F-2869 /2018- वाहन संख्या UA06F - 2869 (CRANE ) , मॉडल 2006, चेसिस संख्या 1200139 तथा इंजन नं० 2C10494B6 , कार्यालय में श्री पंकज बांगा पुत्र श्री ओ ० पी० बांगा, निवासी बांगा ऑटोमोबाइल, पालिका मार्केट , काशीपुर रोड, रूद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 23.07.2018 को आवेदन-पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन पूर्णतः क्षतिग्रस्त है एवं भार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.07.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अत्तः , मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UA06F - 2869 (CRANE) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 1200139 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।

1203 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्) भाग 1 -क]

कार्यालय आदेश

28 जुलाई, 2018 ई०

पत्रांक 1765 / टी० आर० /पंजी०नि०/ UK06CB -0906/ 2018- वाहन संख्या UK06CB - 0906 (TRUCK) , मॉडल 1988, चेसिस संख्या 364052876748 तथा इंजन नं० 692D02905441 , कार्यालय में श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री मोर सिंह , निवासी म० नं० 162 , विजय नगर, गपदपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 08.06.2018 को आवेदन- पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.07.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः, मैं , पूजा नयाल , पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UK06CB - 0906 ( TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052876748 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

पूजा नयाल,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर , ऊधमसिंह नगर ।

कार्यालय आदेश

02 अगस्त, 2018 ई ०

पत्रांक 1791 /टी० आर० / पंजी० नि० / UK06CB - 0441 / 2018- वाहन संख्या UK06CB - 0441 (CLOSED BODY) , मॉडल 2007 , चेसिस संख्या 359277ESZ009133 तथा इंजन नं0 697TC55ESZ127227 , कार्यालय में श्री रूकमीत सिंह पुत्र श्री प्रीतपाल सिंह, निवासी 81 , आईडिया कॉलोनी, कोथा लालपुर, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26.06.2018 को आवेदन- पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण , भार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.09.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः, मैं, नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UK06CB - 0441 ( CLOSED BODY) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 359277ESZ009133 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।

कार्यालय आदेश

02 अगस्त, 2018 ई०

पत्रांक 1792/ टी०आर० / पंजी० नि० / UK06CB - 0442 / 2018- वाहन संख्या UK06CB - 0442 ( CLOSED BODY) . मॉडल 2007 , चेसिस संख्या 359277esz009137 तथा इंजन नं० 697tc55esz125729 , कार्यालय में श्री रूकमीत सिंह पुत्र श्री प्रीतपाल सिंह, निवासी 81 , आईडिया कॉलोनी, कोथा लालपुर, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 25.06.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण , मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.09.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UK06CB - 0442 (CLOSED BODY) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 359277esz009137 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।

1204

उत्तराखण्ड गजट, 15 दिसम्बर , 2018 ई ० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

कार्यालय आदेश

13 अगस्त, 2018 ई०

पत्रांक 1860 / टी० आर ० / पंजी० नि० / UK06CA- 0996 / 2018- वाहन संख्या UK06CA - 0996 ( PICK UP) . मॉडल 2009 , चेसिस संख्या MA1ZP2GAA91M68253 तथा इंजन नं० GA91M29846, कार्यालय में श्री नितेश कुमार पुत्र श्री दिनेश कुमार जैन , निवासी खण्डेलवाल इन्टरप्राइजेज, ग्राम फुलसुंगा, पोस्ट किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 19.07.2018 को आवेदन- पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.09.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UK06CA - 0996 ( PICK UP) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA1ZP2GAA91M68253 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

13 अगस्त, 2018 ई ०

27 अगस्त, 2018

पत्रांक 1861 / टी०आर० / पंजी०नि० / UP06-4795 / 2018- वाहन संख्या UP06-4795 ( TRUCK) , मॉडल 1999 , चेसिस संख्या 412050CQQ107081 तथा इंजन नं० 99062115697 , कार्यालय में मैनेजर, एस ० के ० पब्लिक स्कूल , मझौला, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 06.08.2018 को आवेदन- पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.08.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 कीधारा 55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UP06-4795 ( TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 412050CQQ107081 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

26 सितम्बर, 2018 ई०

पत्रांक 2113 / टी० आर ० / पंजी० नि० / UK06CA - 2414 / 2018- वाहन संख्या UK06CA - 2414 ( LOADER ) , मॉडल 2011 , चेसिस संख्या MA1FA2HRRB6C19050 तथा इंजन नं० HRB6C17760 , कार्यालय में श्री जितेश कुमार पुत्र श्री दुली चन्द्र, निवासी नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, खटीमा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 24.09.2018 को आवेदन- पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.09.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UK06CA - 2414 ( LOADER ) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA1FA2HRRB6C19050 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।

1205 उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्) भाग 1 -क]

कार्यालय आदेश

26 सितम्बर , 2018 ई०

पत्रांक 2114 / टी० आर० / पंजी० नि० / UP27-5539/ 2018- वाहन संख्या UP27-5539 (TRUCK) , मॉडल1996, चेसिस संख्या 357010MTQ844767 तथा इंजन नं0 497SP21MTQ832160 , कार्यालय में श्री भगवन्त सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह , निवासी म० नं० 03 , पुर्नापुर, गाँधी नगर, गुरखेड़ा, खटीमा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 24.09.2018 को आवेदन- पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन भार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.09.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः , मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UP27-5539 ( TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 357010MTQ844767 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

26 सितम्बर , 2018 ई०

पत्रांक 2115 / टी० आर० / पंजी ० नि० / UK06CA- 3581 / 2018 - वाहन संख्या UK06CA- 3581 (TRUCK) , मॉडल 2011 , चेसिस संख्या MA1HA2GUDB3L19317 तथा इंजन नं० GUB4J41264 , कार्यालय में श्री मुवसीर अली पुत्र श्री अरशद , निवासी ग्राम दरउ, किच्छा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 20.09.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.09.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः , मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UK06CA- 3581 ( TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA1HA2GUDB3L19317 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।

कार्यालय आदेश

26सितम्बर , 2018 ई०

पत्रांक 2116/ टी० आर० / पंजी० नि० / UP13D-6955 / 2018-वाहन संख्या UP13D- 6955 (TRUCK) , मॉडल 1999, चेसिस संख्या 386040BQQ804269 तथा इंजन नं० 497D21BQQ712554, कार्यालय में श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री सुखवीर सिंह , निवासी ग्राम माधोपुर, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 29.08.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.09.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UP13D- 6955 (TRUCK ) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 386040BQQ804269 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।

[भाग 1 -क 1206

उत्तराखण्ड गजट , 15 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 24, 1940 शक सम्वत्)

कार्यालय आदेश

26अक्टूबर , 2018 ई ०

पत्रांक 2234 / टी० आर० / पंजी० नि० / UK06AA - 2426 / 2018- वाहन संख्या UK06AA - 2426 ( MOTOR CAR ) , मॉडल 2013 , चेसिस संख्या MA3EDKD1S00453387 तथा इंजन नं० K12MN7059738 , कार्यालय में श्री अशोक कुमार पुत्र श्री अनन्त, निवासी 111 , बैकुन्ठपुर , सितारगंज , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 04.10.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः , मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UK06AA- 2426 ( MOTOR CAR ) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA3EDKD1S00453387 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।

कार्यालय आदेश

12 नवम्बर , 2018 ई ०

पत्रांक 2305 /टी० आर० / पंजी ० नि० / UK06AC-4227 / 2018 -वाहन संख्या UK06AC -4227 ( LMV) , मॉडल 2014, चेसिस संख्या MA3EUA61S00410147 तथा इंजन नं ० F8DN5196081 , कार्यालय में श्री सलीम अंसारी पुत्र श्री फेजुल अंसारी , निवासी वार्ड नं० रूद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 31.10.2018 को आवेदन- पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि मेरा वाहन क्षतिग्रस्त होने के कारण , वाहन को मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन भार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः , मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UK06AC-4227 ( LMV) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA3EUA61S00410147 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर ।

1207 उत्तराखण्ड गजट, 15 दिसम्बर , 2018 ई० (अग्रहायण 24 , 1940 शक सम्वत्)

भाग 1 - क]

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी , देहरादून

कार्यालयादेश

30 अक्टूबर , 2017 ई०

पत्रांक 3945/ टी०आर० / पंजी० निरस्त/ 201 -वाहन संख्या UK07PA1778 , Bus , चेसिस संख्या 359357GQQ117060, इंजन सं ० 697D28GQQ121685 , के स्वामी द्वारा वाहन के संचालन योग्य न होने के कारण इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया है । स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र समर्पित कराये गये हैं तथा चेसिस का टुकड़ा दिनांक 01.09.2018 को कार्यालय में जमा करा दिया गया है , जिसका सत्यापन सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक ) कर लिया गया है । वाहन का कर, दिनांक 30.09.2018 तक जमा है ।

अतः, वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द पाण्डेय , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) , देहरादून, मोटरयान अधिनियम की धारा-55 की उपधारा-2 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UK07PA 1778 Bus , चेसिस संख्या 359357GQQ117060 सं ० UK07 PA 1778 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।

पंजीयन प्राधिकारी, मोटर वाहन विभाग, देहरादून ।

पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 50 हिन्दी गजट / 673 - भाग 1- क-2018 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Gazette, Government of Uttarakhand, 26 November 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand.2018-11-26.476_XXXIV_2018-17_su.pro._2018/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand.2018-11-26.476_XXXIV_2018-17_su.pro._2018.