पंजीकरण संख्या- यू० ए ० /डी०ओ ० / डी०डी० एन०/ 30 /2018-2020
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुडकी
(संख्या-25 रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत)
खण्ड-20]
विषय -सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
विषय
रु० 3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
333-350
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
663-676
भाग 1 -क-नियम, कार्य- विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद ने जारी किया
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975 भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य * निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
119-138
भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
1425 स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ -पत्र आदि
333-क [भाग 1 334
उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
गृह अनुभाग--7
अधिसूचना प्रकीर्ण
04 जून, 2019 ई0
संख्या 245 / XX- 7-2019-01 (66 ) / 2016- महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 1 , वर्ष 2008) की धारा 3 सपठित धारा-87 की उपधारा (1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान सभी नियमों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस की आरमोरर शाखा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिये निम्नलिखित सेवा नियमावली बनाते हैं:-
उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा नियमावली , 2019
भाग- एक सामान्य
संक्षिप्त नाम और 1. ( i ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा नियमावली, 2019 है ।
प्रारम्भ
(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा में समूह " ग " के पद समाविष्ट हैं, सेवा की प्रास्थिति 2.
परिभाषाएँ
3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:-
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी से निरीक्षक तथा उप निरीक्षक आरमोरर की दशा में पुलिस उप महानिरीक्षक तथा मुख्य आरक्षी व आरक्षी आरमोरर की दशा में पुलिस अधीक्षक / सेनानायक या समकक्ष अधिकारी अभिप्रेत है;
(ख) "भारत का नागरिक " से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का संविधान के भाग - दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता है;
(ग) "संविधान" से " भारत का संविधान " अभिप्रेत है;
(घ) " सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(ङ) "राज्यपाल " से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(च) "विभागाध्यक्ष" से उत्तराखण्ड पुलिस के महानिदेशक अभिप्रेत हैं;
(छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ज) " पुलिस मुख्यालय " से पुलिस महानिदेशक , उत्तराखण्ड का कार्यालय अभिप्रेत है;
335 उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
आग १ ]
(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी, आरमोरर , मुख्य आरक्षी आरमोरर, उप निरीक्षक आरमोरर एवं निरीक्षक आरमोरर की सेवा अभिप्रेत है;
(ञ) "चयन समिति" से सेवा के पद पर नियुक्ति / पदोन्नति हेतु कर्मियों के चयन के लिए गठित चयन समिति अभिप्रेत है;
(ट) " मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो;
(ठ) " भर्ती का वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;
भाग- दो संवर्ग
4.
सेवा का संवर्ग
(1 ) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।
(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या परिशिष्ट में दी गई है, जब तक की उपनियम (1 ) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न हो;
परन्तु यह किः-
(i) सरकार कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं के पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकेगी ।
(ii ) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकेगा या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।
(iii ) महामहिम राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते है, जिन्हे वह उचित समझे ।
भाग-तीन
भर्ती
भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः-
(1 ) आरक्षी आरमोररः- आरक्षी आरमोरर के शत्- प्रतिशत पदों पर चयन मौलिक रूप से नियुक्त आरक्षी, सशस्त्र पुलिस , आरक्षी, पी०ए०सी० तथा आरक्षी, आई०आर०बी० से भरे जायेंगे , जो नियम -9 में उल्लिखित पात्रता रखते हों ।
136
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
-6 इस नियमावली / उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत घरेलू/ दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि के कूडे कचरे को यदि घर- घर एवं प्रतिष्ठान से नगर पंचायत नानकमत्ता के अधिकृत व्यक्ति/ कार्मिक/ स्वयंसेवी संस्था द्वारा एकत्र किया जाता है तो निवासरत व्यक्ति से निकाय द्वारा उपभोक्ता शुल्क (यूजर चार्जेज) के रूप में मासिक शुल्क वसूला जायेगा ।
10- इस नियमावली / उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को अपने घरेलू/ दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि का कूडा कचराके एवज में उपभोक्त फीस (यूजर चार्जिज)न देने की स्थिति में सम्बन्धित / उपभोक्ता के विरूद्ध इस उपविधि के अन्तर्गत दण्ड प्राविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
11- इस नियमावली / उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को अपने घरेलू/ दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि का कूडा कचरा नगर पंचायत द्वारा अधिकृत / कार्मिक/स्वयंसेवी संस्था को न देकर यत्र- तत्र फेंकने पर 5000 रूपये तक नकद आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है ।
12- इस नियमावली / उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति अपने घरेलू/ दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि का कूडा कचरा के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत शौचालय. मूत्रालय , सैप्टिक टैंक का दूषित जल / मलवा / विष्टा / सीवेज आदि नगर पंचायत की सार्वजनिक नाला नाली / स्थान पर न डाल सकेगा दोषी पाये जाने पर दण्ड का भागी होगा ।
13- इस नियमावली/ उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति/ व्यवसायिक /दुकानदार/ उद्यमी आदि आधीन रहते हुए कोई भी उपभोक्ता 40 माइक्रोन से कम मोटी पॉलीथीन का प्रयोग नही कर सकेगा । किसी भी प्रकार के कैरी बैग जो 40 माईक्रोन से कम मोटे हों, उपयोग / विक्रय नही कर सकेगा ।
14- इस नियमावली के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति / व्यवसायिक / दुकानदार / उपभोक्ता आदि अपनी निजि अथवा सरकारी / अर्द्धसरकारी अथवा किसी भी स्थल / स्थान पर अथवा प्लाट/ मकान / अहाते मे कोई संप्तावकारी वस्तु/ गन्दगी कूडा कचरा अथवा दूषित मल आदि एकत्र न कर सकेगा ।
15- लगयत 1 से 15 के अतिरिक्त राजपत्र (गजट / अधिसूचना -861 ) दि० 8 अप्रैल 2016 में दिये गए निर्देश का भी पालन इस उपविधि/ नियमावली 2017 के अन्तर्गत गन्दगी कुडा, कचरा उत्पन्नकर्ताओं का यह भी कर्तव्य होगा कि-
(क) उनके द्वारा उत्पन्न किए गए अपशिष्ट को पृथक कर और तीन पृथक शाखाओं अर्थात जैव निम्नीकरण योग्य, गैर निम्नीकरण योग्य और घरेलू परिसंकटमय के तीन अलग -अलग डिब्बों में भंडारित करेगा और समय- समय पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्देश या अधिसूचना पर पृथक किए गए अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सैंपेगा;
(ख ) प्रयोग किंए गए स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्देशित उपयुक्त लपेटन सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए बनाए गए डिब्बे मे डालेगा;
(ग) संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने ही परिसर में भंडारित करेगा, जब कभी वह उत्पन्न होता हो, और उसे संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम , 2016 के अनुसार निपटान करेगा; और [भाग 1 336
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
(2) मुख्य आरक्षी आरमोररः- मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद नियम 10 में उल्लिखित अर्हतायें पूर्ण करने वाले आरक्षी आरमोरर में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे ।
(3) उपनिरीक्षक आरमोररः- उपनिरीक्षक आरमोरर के पद नियम 11 में उल्लिखित अर्हतायें पूर्ण करने वाले मुख्य आरक्षी आरमोरर में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरेजायेंगे ।
(4) निरीक्षक आरमोररः - निरीक्षक आरमोरर के पद नियम 12 में उल्लिखित अर्हतायें पूर्ण करने वाले उपनिरीक्षक आरमोरर में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे ।
आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती/ चयन के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।
भाग-चार
भर्ती प्रक्रिया
रिक्तियों की अवधारणा
7. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष में होने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और उसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को देगा, नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या चयन समिति को उपलब्ध करायेगा ।
8. आरक्षी आरमोरर के पदों की संख्या का निर्धारण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा, इस संख्या का आंकलन भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को उपलब्ध रिक्तियों तथा वर्ष भर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप घटित होने वाली परिणामी रिक्तियों को सम्मिलित करके किया जायेगा ।
आरक्षी आरमोरर के पदों की संख्या का निर्धारण
9. आरक्षी आरमोरर के पद पर चयन हेतु यह आवश्यक है किः-
(i ) आरक्षी ने इण्टर मीडिएट या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हों ।
आरक्षी आरमोरर के पद पर चयन. हेतु अर्हताये
(ii ) विज्ञान विषय से उत्तीर्ण एवं आरमरी से सम्बन्धित कोर्स किए हुए आरक्षी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी ।
(iii) उसने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो । (प्रशिक्षण अवधि को छोडकर)
(iv) आरक्षी की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो ।
(v) विंगत पांच वर्षों की अवधि में:-
(क) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो या
(ख) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो या 337 भाग १]
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
(ग) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिला हो या
(घ) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो । '
(vi ) इस पद पर चयन हेतु आरक्षी सशस्त्र पुलिस / पी.ए.सी./ आई.आर.बी. /एस०डी० आर० एफ० / ए.टी.सी./ पी.टी.सी.एफ ० एस ० एल ० / इत्यादि * के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक/ सेनानायक /प्रधानाचार्य, इत्यादि के माध्यम से उक्तानुसार योग्य आरक्षियों के नामाकंन प्राप्त किये जायेंगे ।
(2) चयन समितिः- आरक्षी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी में से मुख्यालय स्तर पर आरक्षी आरमोरर के चयन हेतु निम्न अधिकारियों से मिलकर चयन समिति गठित की जायेगीः-
(1 ) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी
-अध्यक्ष ।
-सदस्य ।
(2) अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी
. -सदस्य ।
(3) पुलिस उपाधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी
चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को अपनी संस्तुति सहित उपलब्ध करायेगी, जिस पर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक , कार्मिक से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, इसके पश्चात् नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेंगें ।
10. मुख्य आरक्षी के पद पर चयन हेतु यह आवश्यक है कि आरक्षी नेः-- (क) प्री- बेसिक कोर्स उत्तीर्ण किया हो या
(ख) सेना का बेसिक आरमोरर ग्रेड- ॥ या उसके समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो ।
मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर चयन हेतु अर्हतायें
(ग) आरक्षी आरमोरर के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
(घ) विगत पांच वर्षों की अवधि में:-
(क) सत्यनिष्ठा रोकी नगई हो या
(ख) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो या
(ग) कोई लघु दण्ड न मिला हो ।
(घ) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो ।
11. उप निरीक्षक आरमोरर के पद पर चयन हेतु यह आवश्यक है कि मुख्य आरक्षी नेः-
(क) सेना का बेसिक आरमोरर ग्रेड तृतीय कोर्स या उसके समकक्ष कोर्स. उत्तीर्ण किया हो।..
उप निरीक्षक आरमोरर के पद पर चयन हेतु अर्हतायें
(ख) आरमोरर ग्रेड द्वितीय कोर्स या उसके समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो ।
(ग) मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
(घ) विगत पांच वर्षों की अवधि में:-
338
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई ० (आषाढ़ 01. 194१ शक सम्वत्)
(क) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो या
(ख) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो या ."
(ग) कोई लघु दण्ड न मिला हो ।
(घ) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो ।
12. निरीक्षक आरमोरर के पद पर चयन हेतु यह आवश्यक है कि उप निरीक्षक ने:-
(क) सेना का बेसिक आरमोरर ग्रेड द्वितीय कोर्स या उसके समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो ।
निरीक्षक आरमोरर के पद पर चयन हेतु अर्हतायें
(ख) आरमोरर ग्रेड प्रथम कोर्स या उसके समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो ।
(ग) उप निरीक्षक आरमोरर के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
(घ) विगत पांच वर्षों की अवधि में:-
(क) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो या
(ख) कोई दीर्घ दण्ड नं मिला हो या
(ग) कोई लघु दण्ड न मिला हो ।
(घ) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो ।
अर्हतायें प्रशिक्षण हेतु 13. (i ) आरक्षी आरमोरर के पद पर चयनित आरक्षियों को 02 माह का आरमरी से सम्बन्धित विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रीय आयुद्धशाला 31 वीं वाहिनी पी० ए ० सी० रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर में दिया जायेगा ।
(ii) आरक्षी आरमोरर के पद पर नियुक्ति के उपरान्त सेना का ग्रेड- III कोर्स वरिष्ठता के आधार पर कराया जायेगा ।
(iii) ऐसे मुख्य आरक्षी आरमोरर जिनका चयन नियम 10 में उल्लिखित प्रक्रिया के अधीन किया गया है, उन्हें निम्नलिखित अर्हतायें / पात्रता पूर्ण करने पर आरमोरर ग्रेड ॥ या समकक्ष आयुद्ध प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगाः to t
(क) मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
(ख) किसी प्रकार की विभागीय / न्यायिक कार्यवाही / सीआईडी / सतर्कता जांच लम्बित / प्रचलित न हो ।
(ग) ग्रेड- ॥ की महत्ता/ उपयोगिता के दृष्टिगत सुयोग्य कार्मिको के चयन के लिये निम्नलिखित अधिकारियों की चयन समिति गठित की जायेगीः (i ) पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर का 01
-अध्यक्ष (ii) पुलिस अधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी
-सदस्य । -सदस्य ।
(iii) पुलिस उपाधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी
(घ) चयन समिति द्वारा कुल 100 अंको की परीक्षा करायी जायेगी , जो ... निम्नवत होगीः- 339 उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
(i) लिखित परीक्षा (50 अंक):- लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र चयन समिति द्वारा तैयार किया जायेगा, जो शस्त्रों एवं पुर्जा के सम्बन्ध में होंगे । उक्त लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले कार्मिक ग्रेड- ॥ कोर्स हेतु पात्र होंगे ।
(ii ) तकनीकी परीक्षा (50 अंक):-
(1 ) इस परीक्षा के लिए निम्नलिखित तीन भाग होंगेः--
(क) पेंचिग- 10 अंक,
(ख) शस्त्रों को खुलवाना, जोड़ना व रिपयेरिगं-20 अंक
(ग) पुर्जों का ज्ञान- 20 अंक
(2) उक्त तकनीकी परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले कार्मिक ग्रेड- ॥ के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे ।
परीक्षाफलः- लिखित एवं तकनीकी परीक्षा में प्राप्त अंको के योग के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार कर की जायेगी । चयन समिति द्वारा कुल उपलब्ध पदो के सापेक्ष श्रेष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर वरिष्ठता कम में प्राप्त सीटों के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को ग्रेड ॥ या उसके समकक्ष आयुधिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा ।
(IV ) भारत सरकार से निर्धारित संख्या से प्राप्त सीटों के कम में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता कम में उपनिरीक्षक आरमोररों का ग्रेड । या उसके समकक्ष आयुधिक प्रशिक्षण हेतु नांमाकन किया जायेगा । इन अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा ।
पदोन्नति लेने से इन्कार
14. यदि कोई कर्मचारी दी गई पदोन्नति को लेने से इन्कार कर देता है तो उसके कनिष्ठ को चयन समिति पदोन्नति दे सकेगी और इस परिस्थिति मे ज्येष्ठ कर्मचारी अपने प्रोन्नति में उस दिन से ज्येष्ठता नहीं मांग सकेगा, जिस दिन उसके सापेक्ष रिक्त पद पर पदोन्नति दी गयी थी ।
पदनाम के संबंध में उपबन्ध
15. ऐसे प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी जिन्होनें मौलिक पद (आरक्षी के पद की सेवा को मिलाकर ) के संदर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उप निरीक्षक के पद के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत हो चुका है, को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम दिया जायेगा। मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) के कार्यों का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं वे सहायक उप निरीक्षक(एम) की भांति वर्दी धारण करेंगें ।
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[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
आरक्षी आरमोरर का प्रत्यावर्तन
16. यदि कोई आरक्षी आरमोरर अपने पद पर कार्य करने का इच्छुक नहीं है अथवा नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे कारणों से , जो अभिलिखित किये जायेगें, यह प्रतीत होता है कि किसी आरक्षी आरमोरर को आरमोरर शाखा में बनाये रखना विभाग के हित में नहीं है, तो उनको आरक्षी के मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा, परन्तु प्रत्यावर्तन के पूर्व संबधित कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन, यदि कोई है, पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से विचार किया जायेगा ।
भाग- पांच
ज्येष्ठता, परिवीक्षा, स्थाईकरण व स्थानान्तरण
ज्येष्ठता 17. विभागीय प्रशिक्षण में उत्तीर्ण आरक्षियों को आरक्षी आरमोरर के रिक्त पदों पर पीएसी / आईआरबी / जिला पुलिस / एटीसी / पीटीसी / एफएसएल में आयुद्धशाला में प्राप्ताकों के आधार पर वरिष्ठता कम में नियुक्ति प्रदान की जायेगी । परस्पर ज्येष्ठता आरमोरर प्री- बेसिक प्रशिक्षण में प्राप्ताकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी । समान अंक प्राप्त करने वाले आरक्षियों में अधिक सेवाकाल का आरक्षी ज्येष्ठ होगा ।
परिवीक्षा 18. (1 ) आरमोरर शाखा सेवा में नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा । (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगे , अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है, जिसमें ऐसी तिथि विनिर्दिष्ट की जायेगी, जब तक अवधि बढ़ायी जायः
परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी ।
(3 ) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या समाधान प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा । जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जायेगा वह किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा ।
स्थायीकरण 19. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति के पद पर स्थायी कर दिया जायेगा यदिः-
(क) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाया जायः
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जायः
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।
341 उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग १ ]
स्थानान्तरण 20. विभागाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ न हो, द्वारा सेवा के सदस्यों को किसी जिले / इकाई में स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।
भाग-छः
वेतन, भत्ते आदि
21.
वेतनमान
(1 ) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त कर्मियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय - समय पर अवधारित किया जाय ।
(2) सेवा के सदस्यों का वेतनमान इस नियमावली के प्रारम्भ के समय. निम्न प्रकार है:-
वेतनमान
पदनाम
क्र०
1
वेतन लेवलं-8 रू0 47600-151100
निरीक्षक आरमोरर
2
वेतन लेवल -7 रू 0 44900-142400
उपनिरीक्षक आरमोरर
3
वेतन लेवल-4 रू0 25500-81100
मुख्य आरक्षी आरमोरर
आरक्षी आरमोरर
4
वेतन लेवल-3 रू0 21700-69100
भाग-सात
प्रकीर्ण उपबन्ध
पक्ष समर्थन 22. किसी अन्य पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।
अन्य विषयों का विनियमन
23. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिदिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष . आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें ।
सेवा की शर्तों में शिथिलता
24. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है , वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति [भाग 1 342
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे , उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकेगी या उसे शिथिल कर सकेगी ।
व्यावृत्ति
25. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा , जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो ।
परिशिष्ट
नियम-4(2) देखें
पदनाम
सृजित पदों की संख्या
क्र० सं०
01
निरीक्षक, आरमोरर
1.
04
2. उप निरीक्षक, आरमोरर
28
3. मुख्य आरक्षी, आरमोरर
40
4.
आरक्षी, आरमोरर
आज्ञा से ,
नितेश कुमार झा, सचिव ।
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of 'the Constitution of India ' , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 245/XX- 7-2018-01 ( 66)2016 Dehradun , dated June 04, 2019 for general information.
NOTIFICATION
Miscellaneous
June04, 2019
No. 245 /XX- 7-2019-01 ( 66 ) 2016 -In exercise of the powers conferred under Section 3 read with subsection ( 1 ) of Section 87 of Uttarakhand Police Act , 2007 (Act no . 1 of 2008 ) and in supersession of all existing rules on the subject the Governor is pleased to make the following rules , regulating recruitment aand the conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Police Armourer Unit;
The Uttarakhand Police Armourer Unit Service Rules , 2019
PART I - GENERAL
Short title and 1. ( 1 ) These Rules may be called the Uttarakhand Police Armourer Unit Service Rules , 2019 .
Sa Commencement
(2) These shall come into force at once .
Status of the
2. The service of the Uttarakhand Police Armourer Unit service comprising Group 'C' posts .
Service 343 उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग १ ]
3. In these rules , unless anything contrary to the subject or context :-
Definitions
(a) 'Appointing Authority ' means the Deputy Inspector General of Police in respect of Inspector and Sub -inspector , Armourer and Superintendent of Police/Commander in respect of Head Constable and Constable;
(b) 'Citizen of India ' means a person who is or is deemed to be a citizen ofIndia under part II of the Constitution;
(c) ' Constitution ' means ' the Constitution of India' ;
(d) 'Government ' means the State Government of Uttarakhand;
(e) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand; ..
(f) 'Head of Department ' means the Director General of Police , Uttarakhand;
(g) ' Member of the Service ' means a person substantively appointed under these rules or rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;
(h) 'Police Headquarter' means the office of the Director General of Police, Uttarakhand;
(i) ' Service' means the Uttarakhand Police Constable , Armourer, Head Constable , Armourer, Sub - inspector , Armourer and Inspector, Armourer service;
(j ) 'Selection Committee ' means selection committee constituted for the appointment/promotion to a post in the service;
(k) 'Substantive appointment ' means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government;
( 1) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of calendar year.
PART II - CADRE
Cadre of Service
(1) The strength of the Service and of each category of posts therein, shall be such as may be determined by the Government from time to time.
(2) The strength of the Service and of each category of posts therein , shall until orders varying the same are passed under sub - rule ( 1 ) as
given in Appendix:
Provided that :
(i ) the Governor may re - determine the number of posts of various units within the overall sanctioned posts;
(ii ) the Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation ;
(iii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper...
PART III - RECRUITMENT
5. Recruitment to the various categories of the posts in the service shall be made from the following sources:-
Sourceof recruitment .
1
(1 ) Constable Armourer: -Selection on hundred percent posts of constable , armourer shall be made from amongst substantively : appointed constable armed police , constable , P.A.C. and constable , I.R.B. , Who fulfill the criteria as given in Rule 9.
(2) Head Constable Armourer: -The post of head constable armourer [भाग 1 344
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक संम्वत्)
shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst constable armourer, Who fulfill the criteria as given in Rule 10 .
(3) Sub - inspectorArmourer: - The posts of Sub - inspector armourer shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst Head - constable armourer, Who fulfill the criteria as given in Rule 11 .
(4) Inspector Armourer: - The posts of Inspector armourer shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst Sub - inspector armourer , Who fulfill the criteria as given in Rule 12.
Reservation
6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled castes , Scheduled Tribes , other backward classes and other categories . belonging to the State of Uttrakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment/selection.
PartIV
Recruitment procedure
Determination ofvacancies
7. The Appointing Authority shall determine and intimate to the Police Headquarters the number of vacancies during the course of the year of recruitment, the Appointing Authority shall provide the number of vacancies to Selection Committee .
of number of for Determination posts constable Armourer
8. Determination of number of posts for constable armourer shall be made by the Appointing Authority , the assessment of this number shall be made to the vacancies available on the first day of July of the recruitment year including the vacancies occurring on consequence of retirement throughout the year .
9. ( 1 ) For selection of the posts of Constable Armourer, it is necessary that-
(i) the Constable has passed the Intermediate or any equivalent examination.
Eligibility for selection on the posts of Constable Armourer
(ii) the candidate who has passed with science and has undergone the Armoury related course to shall be given preference in selection.
(iii) must have completed five years of service as such on the first day of the year of recruitment (excluding training period)
(iv) the age of the constable should not be more than 35 years ;
(v) during last five years-
(a) integrity is not withheld; or
(b) no major punishment has been awarded; or
345 उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग १ ]
(c) two or more minor punishment, have not been awarded.
(d) no adverse entry has been awarded .
(vi) for selection on the posts of Constable Armed Police/ PAC/IRB /SDRF / ATC/ PTC/FSL etc. the names of eligible constables shall be obtained through Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police / Commandant/ Principal etc.
(2) Selection Committee- A Selection Committee for the selection of Constable Armourer at head quarter level , from amongst the Constable Armed Police , Constable PAC , Constable IRB consisting of following officers shall be constituted as under-
(i) one SSP/ SP level officer- Chairman;
(ii) one Additional Superintendent of Police level Officer- Member;
(iii) one Deputy Superintendent of Police level Officer - Member.
The Selection Committee shall provide list of selected candidates with its recommendations to Police headquarters on which approval of Director General of Police/ Inspector General of Police , Personnel shall be obtained, thereafter appointment order shall be issued
10. For selection of the posts of Head Constable Armourer , it is necessary that, the constable-
(i) has passed pre basic course ; or
Eligibility for selection on the posts ofHead Constable Armourer
(ii ) has passed basic armourer grade III course of military or course equivalent to it.
(iii ) must have completed five years service on the post of Constable Armourer
(iv) during last five years : -
(a) Integrity is not withheld; or
(b) no major punishment has been awarded ; or
(c) no minor punishment has been awarded; or
(d) no adverse entry has been awarded.
11. For selection of the posts of Sub - Inspector Armourer, it is necessary that, the head constable-
(i) has passed basic armourer grade III course of military or course equivalent to it.
Eligibility for selection on the posts ofSub- Inspector Armourer
(ii) has passed armourer grade II course or course equivalent to it.
(iii) must have completed five years service on the post of head Constable Armourer
(iv)during last five years:-
[भाग 1 346
उत्तराखण्ड गजट, 22 जून , 2019 ई ० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
(a) Integrity is not withheld; or
(b) no major punishment has been awarded ; or
(c) no minor punishment has been awarded; or
(d) no adverse entry has been awarded.
12. For selection of the posts of Inspector Armourer , it is necessary that, the sub - inspector
(i) has passed basic armourer grade III course of military or course , equivalent to it .
Eligibility for selection on the postsof Inspector Armourer
(ii) has passed armourer grade I course or course equivalent to it .
(iii) must have completed ten years service on the post of Sub- Inspector
(iv) during last five years : -
(a) Integrity is not withheld; or
(b) no major punishment has been awarded; or
(c) no minor punishment has been awarded; or
(d) no adverse entry has been awarded .
13 .
Eligibility for Training
(i) The constable selected on the posts of Constable Armourer shall be given departmental training of two months regarding armourery at Central Arsenal 31st battalion P.A.C. Rudrapur , Udham Singh Nagar.
(ii ) After appointment on the post of Constable Armourer, Grade III course of army shall be provided on the basis of seniority.ter (iii) Such Head constable Armourer whose selection has been made under the procedure mentioned in rule 10, fulfilling the following qualifications /eligibility shall be included in grade II armament training:-
(a) must have completed three years service on the post of head constable armourer. stylist ( )
(b) No departmental / judicial/CID/vigilance inquiry of any kind has been pending .
(c) In view of importance /usefulness of grade II, following selection committee of officer will be constituted for selection of eligible personnel: -
(i) One Deputy Inspector General of Police level Officer- Chairman;
(ii ) One Superintendent of Police/ Additional Superintendent of Police level Officer - Member ;
(iii) One Deputy Superintendent of Police level Officer- Member ;
(d) The selection committee shall conduct exam of 100 marks which shall be as follows- 347 उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत् )
भाग १]
(i) Written examination (50 marks) - For the written examination the question paper shall be prepared by the selection committee consisting of questions regarding Arms and their parts. In the aforesaid written examination, personnel who get 50% marks will be eligible for grade - II course .
(ii) Technical examination (50 marks)-
(1) This examination be in 3 parts as under-
(i ) Punching- 10 marks
(ii ) Opening of arms , joining and repairing- 20 marks
(iii ) Knowledge of parts- 20 marks
(a) In the aforesaid technical examination , personnel who get 50% marks will be eligible for training of grade -II course .
Result- On the basis of total marks obtained in written and technical examination , the merit list shall be prepared. The merit list shali be provided to Police headquarter by the selection committee with respect to total number of available seats on the basis of order of seniority eligible candidates shall be sent for Grade II armanent training or equivalent to it .
(iv) In the order of number of seats determined by the Government of India, the Sub - inspector Armourer shall be nominated for training of Grade I or equivalent arms training on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit . These candidates shall be provided training in various training institutions .
Refusal to take promotion
14. If any employee refuses to take promotion , the selection committee may promote his junior and in such case senior employee could not claim the seniority on his promotion from the day he was promoted against the vacantpost.
regarding designation of names Other provisions 15. Such trained Head Constables who have rendered 16 years of satisfactory service on substantive post (including that on the post of Constable) and have been sanctioned the pay- scale equivalent to the post of sub - inspector shall be designated to the post Head constable (promotional - pay scale) . The uniform and duty of the Head Constable (promotional -pay scale) shall be determined by the Head of the Department and they shall wear the uniform as Assistant sub- inspector (M( . יעךאון
Reversion of Constable Armourer
16. If any Constable Aromourer not willing to work on his post or Appointing Authority may for reasons to be recorded, seems that the posting of any Constable Armourer is not in the interest of departmet, then they shall be reverted back to the substantive post of adullur ser of berelogna Constable [भाग 1 348
उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
Provided that before reversion such employee shall be given opportunity to present his side and representation , if any , presented by them shall be duly considered by Appointing Authority .
Part V
Seniority, Probation , Confirmation and Transfer
Seniority
17. The Constable passed in departmental training shall be appointed on the vacancies of Constable Armourer PAC/IRB/District Police /ATC/PTC/FSL arsenal on the basis of marks obtained in the order of seniority. The inter se seniority shall be determined on the basis of marks obtained in the Pre-basic training of armouror . The constable having more service period shall be senior among the constable securing equalmarks.
Probation
18. ( 1 ) The person appointed in Armourer Unit shall be placed on probation for a period of two years .
(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period ofprobation in individual cases specifying the date upto which the period is extended:
Provided that in exceptional circumstances , the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years .
(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation , that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post. A probationer, who is reverted shall not be entitled to any compensation.
19.
Confirmation
A Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of probation period or the extended period of probation if:
(i) his work and conduct is reported to be satisfactory;
(ii) his integrity is certified;
(iii) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.
20.
Transfer
The Head of department or any officer authorised by him who is not junior to the Appointing Authority may transfer the members of service to any District/ Unit.
Part VI
Pay Allowances etc.
21.
Scale of pay
(1 ) The scale of pay admissible to person appointed to the various categories of service shall be that as may be determined by the भाग 1 ]
349
उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
Government from time to time .
(2) The Scale of pay of member of service at the time of commencement of the rule is as follows-
Designation
S.N
1 Inspector Armourer
2 Sub- inspector Armourer
3 Head constable Armourer
Constable Armourer
4
Pay Scale
47600-151100 (level -8)
44900-142400
(level-7):
25500-81100 (level- 4)
21700-69100 (level-3)
Part VII
Miscellaneous Provisions
22.
Canvassing
or oral , other than those No recommendations , either written required under rules applicable to a post or service shall be taken into consideration . Any attempt on the part of of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.
23.
Regulation of other matters
In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders , persons appointed to the service shall be governed by the regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.
24.
Relaxation from the conditions of service
Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order , dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner .
Saving
25. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required for the candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes and other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.
350
[आग
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 194% शक सम्वत्)
Appendix Seerule4(2)
S.N.
Designation
1. Inspector Armourer
2.
Number of posts created
01
04
Sub-inspectorArmourer
3.
28
Head constable Armourer
Constable Armourer
4.
40
By Order,
NITESH KUMAR JHA , Secretary.
पी०एस०यू० (आर० ई० ) 25 हिन्दी गजट / 258-भाग 1-2019 (कम्प्यूटर/रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या-५० ए० /डी०ओ ०/डी०डी०एन०/30/ 2018-2020
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 क
नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्न परिषद् ने जारी किया
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL
NOTIFICATION
10thApril,2019
No. 413/ 1 -H - 1 /SLSA/ 2019 -In view of the powers conferred under Section - 9 ( 3 ) of the Legal Services AuthoritiesAct, 1987, Rule - 12(1 ) of the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules , 2015 and in pursuance of the recommendation dated 09.04.2019 of Hon'bie High Court of Uttarakhand , Hon'ble Executive Chairman , Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint the following Judicial Officers as Secretary, District Legal Services Authority in the district mentioned against their name:-
NOTIFICATION
10thApril, 2019
No. 413/III -A-1 /SLSA/2019 -Shri Yogendra Kumar Sagar, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.) , Udham Singh Nagar is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Almora .
NOTIFICATION
10thApril, 2019
No. 413 / III -A- 12/SLSA/2019 -Shri Avinash Kumar Srivastava, 4th ACJM , Dehradun. is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar.
663-ख [भाग १-क 664
उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
10thApril, 2019
No. 413 / III -A-13/SLSA/ 2019-Ms. Durga , Civil Judge (Jr. Div. ) , Uttarkashi { now promoted to the cadre ofCivil Judge (Sr. Div. ) } is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Uttarkashi .
NOTE : In light of the Notification of Hon'ble High Court , the above transfer orders will come into force w.e.f. 15.04.2019.
NOTIFICATION
April22, 2019
No. 429/ III -A-8 /09/SL.SA -Sri Sandip Kumar Tiwari , Secretary , District Legal Services Authority, Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for a period of 48 days w.e.f. 01.02.2019 to 20.03.2019 with permission to suffix of 21.03.2019 to 23.03.2019 as Holi holiday and 24.03.2019 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
April 22, 2019
No. 431 /III -A-2/09/SLSA- Ms . Tricha Rawat , the then Civil Judge (Jr. Div. ) , Narendra Nagar, District Tehri Garhwal , presently posted as Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar is hereby sanctioned maternity leave for a period of 180 days w.e.f. 06.08.2018 to 01.02.2019 with permission to: prefix of 05.08.2018 as Sunday holiday, in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B. , Volume II (Parts2-4) and Office Memo No. 250/XXVII ( 7 ) / 2009 , dated 24.08.2009 issued by Government of Uttarakhand.
NOTIFICATION
April22, 2019
No. 433/ III -A- 2/09/SLSA-Ms . Tricha Rawat, Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for a period of 30 days w.e.f. 06.02.2019 to 07.03.2019.
NOTIFICATION
April 26, 2019 % 20
No. 452 / III -B - 2009-10 /SLSA/ 2019 - In exercise of the powers conferred under Section 22B of the Legal Services Authorities Act , 1987, provisions of the Permanent Lok Adalat (Other terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons ) Rules, 2003 and pursuantto the recommendation of the Hon'ble High Court of Uttarakhand vide Letter No. 1839/UHC /XIII/f- 1 /Admin.A/ 2018 , dated 09th April , 2019, Sri Dharam Singh , 6thAdditional District & Sessions Judge , Dehradun is hereby given the additional charge of Chairman , Permanent Lok Adalat, Dehradun . This order will come into force w.e.f. 01.05.2019 .
NOTIFICATION
mon
April27, 2019
No. 457/ III -A-8 /09/SLSA- Sri Sandip Kumar Tiwari , Secretary, District Legal Services Authority, Pauri Garhwal is hereby sarictioned paternity leave for a period of 15 days w.e.f. 01.04.2019 to 15.04.2019 with permission to prefix of 31.03.2019 as Sunday holiday in light of G.O. No. 819/xxvii ( 7 ) 34/2010-11 , dated 31.12.2013 issued by the Government of Uttarakhand.
665 भाग 1 -क
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01, 1941 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
April27, 2019
No.459/III -A- 7/09/SLSA- Ms . Niharika Mittal Gupta Secretary, District Legal Services Authority, Nainital is hereby sanctioned earned leave for a period of 19 days w.e.f. 25.03.2019 to 12.04.2019 with permission to prefix of 21.03.2019 to 24.03.2019 as Holi holidays and suffix of 13.04.2019 and 14.04.2019 as 2nd Saturday and Sunday holiday respectively.
By Order of Hon'ble Executive Chairman,
Sd/-
PRASHANT JOSHI , Member Secretary.
OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PITHORAGARH
CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE
April 10, 2019
No. 248 (3)/1-03-2017 -Certified that the charge of the office of District & Sessions Judge , Pithoragarh was transferred on proceeding earned leave w.e.f. 15.04.2019 to 27.04.2019 with permission to prefix 11.04.2019 to 14.04.2019 as holidays and suffix 28.04.2019 as Sunday sanctioned vide Hon'ble High Court's letter no . 1784/XIV/52 /Admin.A, dated April 06 , 2019 , as hereinafter denoted , in the afternoon ofApril 10, 2019.
RAJENDRA JOSHI ,
District & Sessions Judge, Pithoragarh.
Counter-signed
(Illegible)
RegistrarGeneral, Hon'ble High Court of Uttarakhand , Nainital .
CERTIFICATE OF TAKING OVER CHARGE
April29,2019
No. 260 (7)/ 1-03-2017 - Certified that the charge of the office of District & Sessions Judge , Pithoragarh was taken over after availing the earned leave w.e.f. 15.04.2019 to 27.04.2019 with permission to prefix 11.04.2019 to 14.04.2019 as holidays, and suffix 28.04.2019 as Sunday sanctioned vide Hon'ble High Court's letter no . 1784 /XIV/ 52/ Admin.A, dated April 06 , 2019, as hereinafter denoted , in the forenoon of April 29 , 2019.
RAJENDRA JOSHI ,
District & Sessions Judge,
Pithoragarh.
Counter-signed
***(Illegible)
RegistrarGeneral,
Hon'bleHigh Court of Uttarakhand,
Nainital .
666
[भाग १ -क उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत)
कार्यालयादेश
28 फरवरी , 2019 ई ०
पत्रांक 158/निलम्बन / 2016-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु. वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-
अभियोग
निलम्बन अवधि
लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं वैधता लाइसेन्सधारक का नाम व पता
3 2
t
UK06-20000011549, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन NT TRANS TR PSV BUS TR, वैधता 06.09.2021 1. मो० शाहिद पुत्र श्री शराफत हुसैन, निवासी वार्ड नं 0 5, खेड़ा, रुद्रपुर, तह० किच्छा, ऊ०सिं० नगर
2. श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह, निवासी झनकट, सितारगंज, ऊ०सिं० नगर
UK- 0620100024609, भोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन NT; PSV BUS; TRANS TR, वैधता 24.02.2020 .
संस्तुतिकर्ता अधिकारी
5
6 4
भार वाहन में सवारी
प्रवर्तन दल, टनकपुर
28.02.2019 से 27.05.2019
उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक भार
28.02.2019. से 27.05.2019
उपरोक्तानुसार एम वी एक्ट का उल्लंघन
28.02.2019 से 27.05.2019
UP30-20100004811 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन, NT; वैधता 05.01.2029 3. श्री राजेश सक्सेना पुत्र श्री जगदीश , निवासी वेदखेल , साहरनपुर, उ०प्र०
4. श्री मोहित खर्कवाल पुत्र श्री अशोक खर्कवाल, निवासी ग्राम कलखड़िया
उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक सवारी
28.02.2019 से 27.05.2019
UK-0320160029566, मोटर साइकिल विद गियर, एल एम वी ( NT) , TRANS TR, वैधता 03.07.2020
UP-25200621287 , मोटर साइकिल, हल्का वाहन (NT) , TRANS TR वैधता 08.03.2036 5. श्री नंद राम पुत्र श्री काली चरण , निवासी बुर्ज गौटिया, गजरौला, पीलीभीत, द्वारा बीएमटीसी
उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक भार
28.02.2019 से 27.05.2019
उपरोक्तानुसार
28.02.2019 से 27.05.2019 वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग
UK03-20140022355, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन ( NT) , वैधता 03.12.2034 6. श्री फुरकान पुत्र फारूख , निवासी ग्राम बनबसा, पो० चंदनी, जिला चम्पावत
उपरोक्तानुसार भार वाहन में सवारी
28.02.2019. से 27.05.2019
UP-4120080073647, हल्का वाहन , TRANS TR , वैधता 02.02.2021 7. श्री मेंहदी हसन पुत्र श्री मासूक अली, निवासी 60 , उमारी रहेला , रामनगर, बाराबंकी, भाग 1-क
667
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
2
3 1
8.
4
6
5
क्षमता से अधिक सवारी
प्रवर्तन दल,
टनकपुर
श्री गौरव पुत्र UK0320120021799, 28.02.2019
श्री बालाचंद, मोटर साइकिल विद गियर, से
वार्ड नं0 7, टनकपुर, हल्का मोटर वाहन ( NT) , 27.05.2019
तह० पूर्णागिरी, चम्पावत TRANS TR,
PSV BUS TR,
वैधता 06.06.2019
भार वाहन में सवारी
टीआई , ताकुला,
अल्मोड़ा
UP -1420002199370, हल्का वाहन (NT) , TRANS ( TR) , वैधता 12.01.2022 9. श्री जगत सिंह पुत्र श्री हेत सिंह, निवासी कुनाड़ी, पो० रौसाल , लोहाघाट, जिला चम्पावत
10.
28.02.2019 से 27.05.2019
ओवर स्पीड
टीआई, भवाली,
नैनीताल
श्री मोहन सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह,.. निवासी ग्राम व पो० सिमलखेत, तह ० पाटी, जिला चम्पावत
UK -0320150022798 , मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन ( NT), TRANS TR PSV BUS TR, वैधता 02.08.2019
28.02.2019 से 27.05.2019
टीआई , चल्थी
UK-0320110006357, मोटर साइकिल , हल्का वाइन ( NT) , वैधता 29.06.2031 11. श्री धर्मेन्द्र मेहरा पुत्र श्री महेश मेहरा, ग्राम देवीपुरा , बनबसा, चम्पावत
12.
एम वी एक्ट का उल्लंघन
28.02.2019 से 27.05.2019
उपरोक्तानुसार
क्षमता से अधिक सवारी
28.02.2019 से 27.05.2019
UK:0520150019322 , मोटर साइकिल विद गियर , हल्का वाहन (NT) ; LMV CAB TR , वैधता 09.02.2035 श्री ललित सिंह पुत्र श्री इंद्र सिंह, निवासी पोर्थी, तह० मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़
13.
उपरोक्तानुसार
उपरोक्तानुसार 28.02.2019 से 27.05.2019
UK 0520130013046 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन ( NT) ; TRANSTR , PSV BUS TR , वैधता 25.12.2020 श्री संजय सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह , निवासी ग्राम बडेना पट्टी बुंगली, तह० गंगोली हाट, पिथौरागढ़
14.
उपरोक्तानुसार
श्री पान सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह, निवासी ग्राम डंडा, पो० बुड़म, जिला चम्पावत
उपरोक्तानुसार 28.02.2019 से 27.05.2019
UK 0320150027296, मोटर साइकिल विद गियर , हल्का वाहन ( NT) ; TRANS TR, PSV BUS TR, वैधता 19.09.2020
15.
उपरोक्तानुसार
श्री विक्रम सिंह श्री जीवन सिंह, निवासी ग्राम ऐरी गुरौली, पो० बिरगुल , चम्पावत
क्षमता से अधिक सवारी
28.02.2019 से 27.05.2019
UK 0320070001518 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT) ; TRANS TR, वैधता 21.06.2019
16. श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी ऐड़ी गुरोली, पो० बिरगुल, चम्पावत
क्षमता से अधिक भार
टीआई, चम्पावत
28.02.2019 से 27.05.2019
UK 0320100003662, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन ( NT) ; TRANS TR, वैधता 07.10.2021 668
[भाग १-क उत्तराखण्ड गजटं, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
1
2
3
17.
UK 0420000079394 , हल्का वाहन ( NT) ; TRANS TR , वैधता 22.03.2021 श्री दीपक प्रसाद टम्टा पुत्र श्री पूरन राम. निवासी खूना बलाई, लोहाघाट, चम्पावत
18.
UK 0320000008176 , मोटर साइकिल, हल्का वाहन ( NT) ; TRANS TR, वैधता 14.07.2019 श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री ठाकुर सिंह, निवासी न्यूरंग कॉलोनी , खटीमा, ऊ०सिं० नगर
19.
UK 0319960005709, हल्का वाहन ( NT) ; LMV TR , LMV GV TR , वैधता 16.05.2020 श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री नारायण दत्त , नि० चंदनी, बनबसा, जिला चम्पावत
20. श्री रमेश सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह , नि० ग्राम मंगोली वल्सों, जिला चम्पावत
4
5
6
क्षमता से अधिक भार
टीआई, चम्पावत
28.02.2019 से 27.05.2019
क्षमता से अधिक सवारी
टीआई, चल्थी
28.02.2019 से 27.05.2019
उपरोक्तानुसार
टीआई. चल्थी
28.02.2019 से 27.05.2019
टीआई, लोहाघाट
क्षमता से अधिक सवारी
28.02.2019 से 27.05.2019
UK 0320090001887, मोटर साइकिल विद गियर , हल्का वाहन ( NT) ; TRANS TR . वैधता 19.01.2020
21.
उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार 28.02.2019 से 27.05.2019
UK 0320150325303 , मोटर साइकिल विद गियर , हल्का वाहन ( NT) ; वैधता 04.07.2037 श्री दीपक सिंह अधिकारी पुत्र श्री सुरेश सिंह अधिकारी , नि० जिंडी, पो० बाराकोट काकड़, चम्पावत
22.
उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार 28.02.2019 से 27.05.2019
UK 0420010079058 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन ( NT) ; LMV CAB TR, वैधत्ता 26.02.2021.
श्री योगेश सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट बाराकोट, जिला चम्पावत
23. श्री रमेश सिंह पुत्र श्री.फेतह सिंह , निवासी ग्राम मटियाल , पो० सुंगरखाल रैघाड़ी, लोहाघाट, चम्पावत
उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार 28.02.2019 से 27.05.2019
UK 0320180003816 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन ( NT) ; TRANS TR, PSV BUS TR, वैधता 30.04.2033
24.
क्षमता से अधिक भार
टीआई , टनकपुर , चम्पावत
28.02.2019 से 27.05.2019
UP2620120001821 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT) ; TRANS TR, वैधता 17.02.2032 श्री शान मोहम्मद पुत्र श्री इमत्याज अहमद , नि० ग्राम रामपुरिया बिरान माघोटाण्डा, पीलीभीत
25. श्री. सलीम अहमद पुत्र श्री नवाब अली, निवासी वार्ड नं 0 1 , टनकपुर, चम्पावत
एम वी एक्ट का उल्लंघन
28.02.2019 से 27.05.2019 टीआई, बनबसा, चम्पावत
UK0320030003397, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT) ; TRANS TR वैधता 06.10.2030:
रश्मि भट्ट,
लाइसेसिंग अथॉरिटी,
टनकपुर, चम्पावत ।
669
उत्तराखण्ड गजट, 22 जून , 2018 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 1-क]
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) , ऋषिकेश
आदेश
22मार्च, 2019 ई०
पत्रांक 223 / ला०/ निलम्ब0 /2019- विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों /पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । लाइसेन्सधारकों द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के आदेशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अभियोग में अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा० अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक अनर्ह करती हैं:--
लाइसेन्स संख्या/श्रेणी
सं०
क्र ० लाइसेन्सधारक का नाम व.पत्ता
यूके-1420180004365, मोटर साइकिल व कार 1. श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री विवेकानन्द, निवासी-ढालवाला, मुनि-की-रेती, ऋषिकेश
श्री प्रियंका सिंघल पुत्र श्री नवनीत सिंघल, निवासी-77, मायाकुण्ड, ऋषिकेश
यूके-1420130058793, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)
अभियोग
संस्तुतिकर्ता अधिकारी
कृत कार्यवाही अनर्ह
मोबाइल का प्रयोग
सहा०संम०परि०अ० , ऋषिकेश
21.02.2019 20.05.2019 तक अनर्ह
ओवर स्पीड 21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोनीपत, हरियाणा
ओवर स्पीड
1 2 3 4 5 6 2. 3. श्री मुकेश कणवाल पुत्र श्री खुशी राम, निवासी-भेलूटा, प्रतापनगर ,
यूके-142050020841 , हल्का मोटर वाहन, हल्कामोटर वाहन (व्यवसायिक)
टिहरी गढ़वाल
4. श्री माध्वानन्द पुत्र श्री प्रीतम पाल चावला, निवासी-मुनि- की- रेती, ऋषिकेश
यूके-1420070005571 , हल्का मोटर वाहन , हल्का भोटर वाहन : (व्यवसायिक)
यूके-1420080001685, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 5. श्री सत्येन्द्र प्रसाद भट्ट पुत्र श्री इन्द्र देव भट्ट, निवासी- तिलक रोड, ऋषिकेश
यूके-1420130061497, कार व मोटर साइकिल 6. श्री विकासपाल पुत्र श्री बलजीत पाल , निवासी-अमितग्राम, ऋषिकेश
यूके -1412010008310, कार व मोटर साइकिल 7. श्री शिशपाल सिंह रावत पुत्र श्री शूरवीर सिंह रावत, निवासी- कैलाश गेट, ऋषिकेश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , टिहरी
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
ओवर स्पीड
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोनीपत, हरियाणा
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
थाना, पोटा सहिब , रेड लाइट जम्प हि०प्र ०
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
थाना, पोटा सहिब , हि०प्र ०
शराब का सेवन कर , वाहन का संचालन करना
21.02.2019- से 20.08.2019 तक अनर्ह
थाना, पोटा सहिब, हि०प्र ०
शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना
21.02.2019 से 20.08.2019 तक अनर्ह 670
[भाग 1 -क
उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01, 1941 शक सम्वत्)
3 2
1
यूके-1420180092321 , कार व मोटर साइकिल 8. श्री सुमित नौटियाल पुत्र श्री सूरजमणी नौटियाल , निवासी- गुमानीवाला, ऋषिकेश
यूके-1020130021863, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 9. श्री सुर्या शाही पुत्र श्री राजेन्द्र शाही, निवासी- आवास विकास कॉलोनी, ऋषिकेश
10.
यूपी-1420060002599 , कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री कामिल पुत्र श्री यामिन, निवासी जिन्दल नगर, गाजियाबाद, यूपी
11.
6
5
4
मोबाइल का प्रयोग
सहा० संभ०परि०अ० , ऋषिकेश
21.02.2019 से 20.05.2018 तक अनर्ह
ओवर स्पीड
पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
मोबाइल का प्रयोग
सहा० संभ ०परि०अ०, ऋषिकेश
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
ओवर स्पीड
सहा० संभ०परि०अ० , ऋषिकेश
एमपी30आर20160200400, कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री सौवश पुत्र श्री रामहेत , निवासी अठेली भिंड , म०प्र०
12.
यूपी-1120130021214 , कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री राजू पाल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, निवासी कोतवाली देहात्त, सहारनपुर, यूपी
13.
यूके-0820150163967, कार व मोटर साइकिल श्री नौशद पुत्र श्री इकबाल , निवासी रुड़की, हरिद्वार
14.
यूके -1720150009943, मोटर साइकिल श्री विजय कुमार पुत्र श्री मांगे राम, निवासी - झबरेडा, रुड़की, हरिद्वार
21.02.2019 से 20.05.2019 एक अनर्ह
सहा०संभ ०परि०अ० , ऋषिकेश
मोबाइल का प्रयोग
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
मोबाइल का प्रयोग
सहा० संभ०परि०अ० , ऋषिकेश
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
मोबाइल का प्रयोग
सहा०संभ०परि०अ० , ऋषिकेश
21:02:2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
आदेश
22मार्च , 2019 ई ०.
पत्रांक 224/ ला०/ निलम्ब0/ 2019-विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । लाइसेन्सधारकों द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा ० अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अग्रसारित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक अनर्ह करती हूँ:-
671
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01. 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
अभियोग
लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी
लाइसेन्सधारक का नाम व पता
क्र० सं०
3
2
संस्तुतिकर्ता अधिकारी
कृत कार्यवाही अनर्ह
6
5
4
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
(व्यवसायिक) यूके-1420090004071 . कार, हल्का मोटर वाहन
श्री गिरि पाल, 1. श्री महेन्द्र लाल पुत्र निवासी-301 , आदर्श ग्राम, ऋषिकेश
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
ओवर स्पीड
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
यूके-1420020031835, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 2. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री कृष्णा दत्त, निवासी शीशमझाडी, ऋषिकेश
3.
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
21.02.2019, वरिष्ठ पुलिस
से
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
अधीक्षक, टिहरी
यूके -1420040065558 , कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री महावीर सिंह पुत्र श्री उमेद सिंह, निवासी-भण्डार गाँव, टिहरी गढ़वाल
20.05.2019 तक अनर्ह
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
यूके-1419950035501 , कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 4. श्री महेश सिंह पुत्र श्री देव सिंह, निवासी कण्डियाल गाँव, टिहरी गढ़वाल
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
यूके -1419990033193 , कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 5. श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी नुवाणा पट्टी पल्ली, टिहरी
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
यूके-1420050021502, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 6. श्रीः अखिलेश प्रसाद पुत्र श्री गुरु प्रसाद कोठारी , निवासी-हादम मल्ला, पो० चम्बा, टिहरी गढ़वाल
21.02.2019 20.05.2019 तक अनर्ह
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी
यूके -1420050029991 , कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 7. श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी-लम्बगांव, टिहरी गढ़वाल
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
क्षमता से अधिक सवारी बैठानाः
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , टिहरी
यूके -1420050054320 , कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 8. श्री दिनेश चमोली पुत्र श्री कुन्दन लाल चमोली, निवासी ग्राम दुदाल गांव, टिहरी गढ़वाल
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह 672
[भाग १ -क
उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01. 1941 शक सम्वत्)
2
3 1
यूके-1419960039316, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 9. श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी दिखोल गांव, टिहरी गढ़वाल
10.
यूके-0820100043407. कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री जावेद पुत्र श्री मो० हुसैन, निवासी बहरापुर, बहदाराबाद, हरिद्वार
6 4
5
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
क्षमता से अधिक सवारी बैठांना
स०सं० प०अधि० , ऋषिकेश
21.02.2019 से 20.05.2019 तक अनर्ह
आदेश
22 अप्रैल, 2019 ई०
पत्रांक 340 / ला०/निलम्ब0 / 2019-विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । लाइसेन्सधारकों द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के आदेशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अभियोग में अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा० अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक अनर्ह करती हूँ: -
लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी क्र० सं०
लाइसेन्सधारक का नाम व पता
3 2
1
यूके 1420110030629 , मोटर साइकिल व कार 1. श्री शिव कुमार पुत्र श्री राम सिंह, निवासी-438 , ऋषिकेश, देहरादून
2.
यूके -1420130052584, मोटर साइकिल व कार श्री विश्वनाथ पुत्र श्री बासु निवासी इन्द्रा नगर, ऋषिकेश
यूके-1420100013218, मोटर साइकिल व कार 3. श्री दिनेश प्रसाद पुत्र श्री गोपाल दत्त,. निवासी श्यामपुर, ऋषिकेश
अभियोग
संस्तुतिकर्ता अधिकारी
कृत कार्यवाही अनर्ह
5
4
6
सहा०संभ ०परि० अ० , ऋषिकेश
मोबाइल का प्रयोग
07.03.2019 से 06.06.2019 तक अनर्ह
मोबाइल का प्रयोग
सहा०संभ०परि०अ० ऋषिकेश
07.03.2019 से 06.06.2019 तक अनर्ह
मोबाइल का प्रयोग
सहा०संभ०परि०अ० , ऋषिकेश
07.03.2019 से 06.06.2019 तक अनर्ह
15149 / ऋषिकेश / 2007, मोटर साइकिल व कार 4. श्री दीपक प्रसाद डोभाल पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद डोभाल निवासी-भानियावाला, देहरादून
यूके-1419960029366, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 5. श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री देवी दत्त, निवासी-जीएमयू लि०, ऋषिकेश
यूके-1420170102266, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 6. श्री हरीश प्रसाद पुत्र श्री मदन पाल, निवासी चन्द्रेश्वर नगर, ऋषिकेश
शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , टिहरी
02.03.2019 से 01.06.2019 तक अनर्ह
भार वाहन में ओवर लोड
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
07.03.2019 से 06.06.2019 तक अनर्ह
भार वाहन में यात्री ढोना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , टिहरी
07.03.2019 से 06.06.2019 तक अनर्ह 673
उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01. 1941 शक सम्वत्)
भग 1 -क]
3
2
1
6
5
4
भार वाहन में यात्री ढोना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
यूके-1419950026471 , कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 7. श्री कमल सिंह पुत्र श्री कुवंर सिंह, निवासी-मुनि-की-रेती, टिहरी गढ़वाल
07.03.2019 से 06.06.2019 तक अनर्ह
यूके-1420140072004, कार व मोटर साइकिल:
+
8. श्री सुशील पाल पुत्र श्री मुकेश पाल, निवासी-105, श्यामपुर, ऋषिकेश
शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
07.03.2019 से 06.09.2019 तक अनर्ह
भार वाहन ओवर लोड
पुलिस अधीक्षक, चमोली
यूके-1420080028953 , कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 9. श्री अमित कुमार पुत्र, श्री बाबू लाल, निवासी- देहरादून रोड, ऋषिकेश
10.
}
06.06.2019 तक अनर्ह 07.03.2019 से
पुलिस अधीक्षक, चमोली
शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना
यूके-1420140073480 , कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री सुरज सिंह रावत पुत्र श्री हरिन्द्र सिंह रावत, निवासी मुनि-की- रेती, ढालवाला , ऋषिकेश
11.
07.03.2019 से 06.09.2019 तक अनर्ह
ओवर स्पीड
पुलिस अधीक्षक, चमोली
यूके-1419990032466 , कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री धन सिंह पुत्र श्री कमल सिंह, निवासी ग्राम साल्दू उत्तरकाशी.
12.
07.03.2019 से 06.09.2019 तक अनर्ह
भार वाहन ओवर लोड
पुलिस अधीक्षक , उत्तरकाशी
यूके-1420060066734, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी-डुण्डा, उत्तरकाशी
07.03.2019 से 06.06.2019 तक अनर्ह
भार वाहन ओवर लोड
पुलिस अधीक्षक, चमोली
यूके-1420140067341, कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 13. श्री राज कुमार पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी-195, जगत विहार , श्यामपुर, ऋषिकेश
14.
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
भार वाहन ओवर लोड
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
यूके-1420160098623, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री कीर्तिन सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी-जोगियाना टिहरी गढ़वाल
15.
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
भार. वाहन.... ओवर लोड
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , टिहरी
यूके-1419960059907, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री लाल साई खडका पुत्र श्री रानूस खडका, निवासी - दोबाटा, टिहरी गढ़वाल
16.
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
भार वाहन ओवर लोड
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी
यूके-1420050037269, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री रविन्द्र भण्डारी पुत्र श्री मातवर सिंह भण्डारी, निवासी-खतगेड, पौड़ी गढ़वाल
17.
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
यूके -1420070006070, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री. मदन सिंह भण्डारी पुत्र श्री बुद्धि सिंह भण्डारी, निवासी-14 बीघा, मुनि-की- रेती, ऋषिकेश
18.
26.03.2019 से 25.09.2019 तक अनर्ह
ओवर स्पीड
पुलिस अधीक्षक, चमोली
यूके-1420020032902 , कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री शिव सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह , निवासी-14 मनी माई रोड, ऋषिकेश
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह 674
[भाग १ -क
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
3 2
1
19.
यूके--1419920024351, कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री सुरेन्द्र पाल पुत्र श्री मंगली, निवासी- गुमानीवाला, श्यामपुर, ऋषिकेश
20.
यूके-142003004225, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) :
श्री गुड्डू गुप्ता पुत्र श्री प्रभू, निवासी-काली की ढाल , ऋषिकेश
यूके-1419870091917, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 21. श्री कुशल सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी-मरयाब, टिहरी गढ़वाल
22.
यूके-1420060044231 , कार
श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी-खाण्ड डागर, टिहरी गढ़वाल
23.
यूके-1420076007346, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री सुनील सकलानी पुत्र श्री नत्थी लाल सकलानी, निवासी-ढालवाला , ऋषिकेश
24.
यूके-1419870042991 , कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री भगवान सिंह पुत्र श्री सत्ये सिंह, निवासी-14 मुनि-की- रेती , टिहरी गढ़वाल
25.
यूके-1420150080458, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री घनश्याम लाल पुत्र श्री तुलसी दास, निवासी रूसा फार्म, गुमानीवाला, ऋषिकेश
26.
यूके -1420050003212, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री मदन सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह , निवासी-जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश
27.
6
5
4
भार वाहन में यात्री ढोना
सहा०संभ०परि० अ० , ऋषिकेश
14,03.2019 से 13.06.2019 तक अनर्ह
भार वाहन में यात्री ढोना
सहा०संभ ०परि० अ० , ऋषिकेश
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
भार वाहन ओवर लोड
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
ओवर स्पीड 26.03.2019 से पुलिस आयुक्त, पंचकुला
25.06.2019
तक अनर्ह
भार वाहन ओवर लोड
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
भार वाहन ओवर लोड...
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
मोबाइल का प्रयोग
सहा०संभ० परि०अ ० , ऋषिकेश
30.03.2019 से 29.06.2019 तक अनर्ह
पुलिस स्टेशन थियोग , हि०प्र ०
शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना
30.03.2019 29.09.2019 तक अनर्ह
शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना
पुलिस स्टेशन, कालाआम्ब, हि०प्र ०
यूके-1420030027097, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री भगवती प्रसाद , निवासी-जौलीग्रान्ट, भानियावाला , देहरादून
28.
30.03.2019 29.09.2019 तक अनर्ह
भार वाहन में ओवर लोड
सहा०संभ०परि०अ०, ऋषिकेश
यूपी-3220010014982, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री सदानन्द सिंह पुत्र श्री उतावन सिंह निवासी टी०पी० नगर, लखनऊ
29.
यूके-0720140302267, मोटर साइकिल व कार श्री सन्दीप प्रसाद पुत्र श्री रमेश प्रसाद, निवासी आदर्श कॉलोनी , देहरादून
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
मोबाइल का प्रयोग
सहा० संभ०परि०अ ० ऋषिकेश
26.03.2019 से 25.06.2019 तके अनर्ह 675
उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
3
2
1
30.
6
5
भार वाहन में यात्री ढोना.
सहा०संभ०परि०अ० , ऋषिकेश
यूके-0720080055973, मोटर साइकिल व कार
श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री शिव सिंह, निवासी-बद्रीपुर, देहरादून
31.
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
ओवर स्पीड
सहा०संभ०परि०अ०, ऋषिकेश
यूके-0720070023342, मोटर साइकिल व कार
श्री तेज प्रताप सिंह पुत्र श्री कान्ता सिंह, निवासी-पटेल नगर, देहरादून
32.
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
मोबाइल का प्रयोग
सहा 0 संभ ०परि० अ० , ऋषिकेश
डीएल -0820110100802, भोटर साइकिल व कार
श्रीमती दीक्षा चड्डा पत्नी श्री रोहित चड्डा, निवासी-पीतमपुरा, दिल्ली
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
आदेश
22 अप्रैल , 2019 ई०
पत्रांक 342 / ला०/ निलम्ब0/ 2019- विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । लाइसेन्सधारकों द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा ० अनीत्ता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , ऋषिकेश , मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा-19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक अनर्ह करती हूँ:-
अभियोग
लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी
लाइसेन्सधारक का नाम वः पता
क्र० सं०
3
2
1.
संस्तुतिकर्ता अधिकारी.
कृत कार्यवाही अनर्ह
6
5.
4
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी
यूके-1420080042572, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 1. श्री रघुवीर चन्द पुत्र श्री काबूल चन्द, निवासी-165, आदर्श ग्राम, ऋषिकेश
2.
07.03.2019 से 06.06.2019 तक अनर्ह
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक , उत्तरकाशी
यूके-1420050016324, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री सुरेश लाल पुत्र श्री गैना लाल , निवासी कलयाणी, उत्तरकाशी
3.
07.03.2019 से 06.06.2019 तक अनर्ह
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी
यूके-1420030042148, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह, निवासी बनचौरा , उत्तरकाशी
07.03.2019 से 06.06.2019 तक अनर्ह
क्षमता से अधिक संवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी
यूके-1420060057229, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 4. श्री यशवन्त सिंह चौहान पुत्र श्री चन्द्र सिंह चौहान, निवासी-बडकोट, उत्तरकाशी
1
07.03.2019 से 06.06.2019 तक अनर्ह 676
[आग १ -क उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01. 1941 शक सम्वत्)
3 2
6
5
4
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक, चमोली
यूके -1420030044838,
कार, हल्का मोटर वाहन
(व्यवसायिक)
5. श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्रसिंह, निवासी-बिचला नागपुर, चमोली
26.03.2019 25.06.2019 तक अनर्ह
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी
यूके-1419910041202,
कार , हल्का मोटर वाहन
(व्यवसायिक)
6. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी-ढालवाला, मुनि-की-रेती, टिहरी गढ़वाल
28.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी
यूके-1420130054852,
कार, हल्का मोटर वाहन
(व्यवसायिक)
7. श्री अजय सिंह रांगर पुत्र श्री ज्ञान चन्द्र रांगर , निवासी-14 मुनि-की-रेती, ऋषिकेश
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
स०सं०प०अधि० , ऋषिकेश
26.03.2019 से 25.06.2019
आर जे -5119980058217 ,
कार, हल्का मोटर वाहन
(व्यवसायिक)
8. श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री सम्पत सिंह, निवासी-भरतपुर , राजस्थान
तक अनर्ह
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
स०सं०प०अधि०, ऋषिकेश
पीबी-1220060007204,
कार, हल्का मोटर वाहन
(व्यवसायिक)
9. श्री जनरैल सिंह पुत्र श्री बचत्र, निवासी-आनन्दपुर साहिब नगर, रूपनगर, पंजाब
26.03.2019 से 25.06.2019 तक अनर्ह
डा०.अनीता चमोला,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश।
पी० एस ० यू० ( आर० ई० ) 25 हिन्दी गजट / 258 - भाग 1 - क -2019 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या - यू० ए ० /डी० ओ ० / डी० डी० एन० /30 /2018-2020
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 जून, 2019 ई ० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
पत्रांक 432/ न0प0 / 2019- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 128 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , नगर सीमान्तर्गत गृहकर अधिरोपण करने हेतु उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 300 (1 ) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों, जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है , से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है । आपत्तियाँ एवं सुझाव विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर जिलाधिकारी / प्रशासक / प्रभारी अधिकारी , नगर पंचायत , नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंह नगर के नाम से नगर पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
उपनियम भवन / भूमि कर
परिभाषा- इस नियमावली में जब तक की विषयक संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो-
अ- (क) यह नियमावली गृहकर निर्धारण नियमावली-2018 नगर पंचायत नानकमत्ता कहलायेगी ।
(ख) इस नियमावली में गृहकर को आगे 'कर' कहा गया है ।
ब- (1) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है ।
(2) वार्षिक मूल्य का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 एवं 145 की उप धारा (1 ) में तद्विषयक दी गयी परिभाषा से है ।
(3) नगर का तात्पर्य नानकमत्ता नगर पंचायत सीमा क्षेत्र के अन्र्तगत आने वाले स्थानीय क्षेत्र से है ।
(4) गृहकर का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उप धारा (1 ) के खण्ड (एक) के अर्न्तगत भवनों अथवा भूमियों अथवा दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से है ।
119-ट 120
[भाग उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ ०१ , 1941 शक सम्वत्)
(5) गृहकर अनुसूची का तात्पर्य दर अनुसूची से है । जिसके अनुसार कर आरोपित किया जायेगा ।
नगर पंचायत का तात्पर्य नानकमत्ता नगर पंचायत से है । (6)
(7) सीमा का तात्पर्य नगर पंचायत नानकमत्ता की सीमा है ।
(8) यह भवन कर किसी भी व्यक्ति को उसके भवन भूमि या ऊपर वर्णित सम्पत्ति का मालिकाना हक नही देता है ।
(9) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत के निर्वाचित बोर्ड से है । और इसमें प्रत्येक दशा में जहाँ बोर्ड (पंचायत) पर शक्ति प्रदान की गयी प्रदर्शित है या कर्तव्य आरोपित किया गया है, पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा नियुक्त की गयी समिति और कोई सदस्य, अफसर या पंचायत का कर्मचारी, जिसको इस एक्ट द्वारा या उसके अन्र्तगत शक्ति का प्रयोग करने या कर्तव्य का पालन करने का अधिकार प्राप्त है सम्मलित होंगे । जहाँ समिति गठित न हो वहाँ अधिशासी अधिकारी को समस्त अधिकार प्राप्त होगें ।
(10 ) समिति का तात्पर्य अधिनियम की धारा 104 के अधीन गठित समिति से है ।
(11) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत से है ।
(12) प्रशासक का तात्पर्य प्रशासक नगर पंचायत/ जिलाधिकारी (ऊ० सि० नगर) से है ।
(13) प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य प्रभारी अधिकारी न०प० नानकमत्ता से है । जो कि जिला अधिकारी द्वारा नामित किया जाता है ।
(14) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत नानकमत्ता के अध्यक्ष से है ।
(15) भवन का तात्पर्य मकान घर के बाहर के कक्ष, अस्तबल, सायवान, झोपड़ों या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढाँचा है, चाहे वह पत्थर, ईंट , लकड़ी, मिट्टी, धातु या अन्य किसी वस्तु का बना हो और चाहे वह मनुष्यों के रहने के लिये या अन्यथा प्रयुक्त होता हो । और इसके अर्न्तगत बरामदे, चबूतरे, मकान की कुर्सियां, जीना, दरवाजे, सीढियां, दीवारे जिनके अन्तर्गत मकान से न लगे हुये बाग या कृषि भूमि की अहाते की दीवार को छोड़कर अहाते की दीवार सम्मिलित है । परन्तु इसके अर्न्तगत तम्बू या ऐसा वहनीय अस्थाई छप्पर सम्मिलित नही है ।
(16) अहाता का तात्पर्य उस भूमि से है, चाहे वह घिरी हो अथवा नही, जो कि एक भवन से अनुबन्ध हो या अनेक भवनों की सामान्य अनुबन्ध हो।
(17) स्वामी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है । जो कि किसी भूमि या भवन का तत्समय किराये या किराये का भाग लेता हो या लेने का अधिकारी हो चाहे वह स्वयं अपने हिसाब में अथवा न्यासी के रूप में अथवा किसी व्यक्ति के अथवा धर्मोत्तर अथवा दानोत्तर प्रयोजनों के लिये भूमि के एजेन्ट के रूप में अथवा न्यायालय द्वारा या उसके आदेश के अन्र्तगत नियुक्त किये गये आदाता के रूप में अथवा भू- ग्रहादी किराये पर उठाये जाने की दशा में उसका किराया प्राप्त करने वाले के रूप में किराया लेने का अधिकारी हो ।
(18) भवन का भाग के अन्र्तगत कोई दीवार, भूमिगत कमरा या मार्ग बरामदा, स्थिर चबूतरा कुर्सी जीना या दरवाजे की सीढी है जो किसी वर्तमान भवन से सम्बद्ध हो या उनके अहाते के भीतर बनी हो या जो ऐसी भूमि पर बनी हो जो प्रक्षेपित भवन का स्थल या अहाता होने वाली हो ।
की (19) रेलवे स्टेशनो, होटलों, कॉलेजो, स्कूलों, अस्पतालों, कारखानों एवं अन्य इसी प्रकार के भवनों के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य का अर्थ भवनों के बनाने के वर्तमान अनुमानित मूल्य और इन भवनों भूमि के वर्तमान अनुमानित मूल्य के योग का 5 प्रतिशत है ।
(20) ' भवन' शब्द में अहाता अथवा एक ही अहाते में कई भवन हो तो सारे ऐसे भवन शामिल है और तमाम ऐसी खुली हुयी जगह, जो काश्तकारी के अलावा दूसरे काम में आती हो शामिल है ।
(21 ) वार्षिक गृहकर वितीय वर्ष के अप्रैल माह से प्रारम्भ होकर, वर्ष की समाप्ति वाले माह तक अनाहित अग्रिम रूप से देय होगा ।
(22) कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनो की ऐसेसमेन्ट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन-पत्र को अस्वीकार करने का पर्याप्त कारण न हो उसका नाम दर्ज.. कर लिया जावेगा अथवा अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा ।
(23) जब इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर किसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 143-(3) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिऐ । इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सशक्त न्यायालय उसको रद्द न कर दे।
121 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941. शक सम्वत्)
(24) (क) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकार जिस पर यह कर लागू हो, हस्तान्तरित किया जावे तो अधिकार हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जावे, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गयी हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो * दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना अध्यक्ष को अथवा अधिशासी अधिकारी को देनी होगी ।
(ख) यदि किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है मर जाये तो उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो, इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अन्दर सूचना देगा ।
(25 ) अरोपित वार्षिक गृहकर वितीय वर्ष के माह 31 अक्टूबर से पूर्व जमा किये जाने पर देय वार्षिक गृहकर में नियम 2(5) के अनुसार गृहकर अनुसूची के अनुरूप देय कर में 20 प्रतिशत वार्षिक छूट प्रदान की जा सकेगी ।
(26) किसी सम्पात्तियों पर आरोपित गृहकर का नामान्तरण नियम 3 में परिभाषित भवन के वर्तमान मूल्य का 5 प्रतिशत गृहकर नामान्तरण जमा करने के बाद ही गृहकर सूची/अभिलेख में नामान्तरण दर्ज किया जा सकेगा । भवन स्वामी की मृत्यु होने की दशा में पैतृक रूप से हस्तान्तरित सम्पत्तियों के गृहकर हस्तान्तरण में शुल्क देय नही होगा ।
(
27) (क) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जायेगें ।
(ख) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गयी हो , अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज (अगर लिखी गयी है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 ई0 के अनुसार ली गयी हो, पेश करेगा।
(28) उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 151 (2) के अधीन कर की थोड़ी माफी या ऐसी माफी के लिये भवन या स्वामी जिसमें कई किरायेदार रहते हो, भवन पर कर लागू करने के समय बोर्ड से प्रार्थना कर सकता है कि तमाम भवन का कर लागू करने के अलावा हर एक भाग का वार्षिक मूल्य अलग अलग एक नोट में दर्ज किया जावे और जब कोई भाग, जिसका वार्षिक मूल्य अलग दर्ज हो गया है , या किराये के नब्बे दिन या इससे अधिक समय के लिये किसी साल मे खाली रहा हो तो कुल भवन के कर का वह हिस्सा माफ किया जावे जो कि उक्त एक्ट की धारा 151 (1 ) के अधीन वापस या माफ किया जाता यदि भवन के भाग पर अलग कर लागू किया होता ।
शास्ति
उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 299(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपनियम 24 के किसी भी उपबन्ध का उल्लघंन करने के लिये अर्थ दण्ड 1000/-रू० (एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है , अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो 100/-(एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है ।
गृह- कर अनुसूचि
[देखिए नियम-2(5)]
नगर पंचायत नानकमत्ता की सीमा के अन्र्तगत समस्त भवन तथा भूमियों के वार्षिक मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से कर लिया जायेगा परन्तु निम्न लिखित भवन / भूमि अथवा उनके भाग इस कर से मुक्त रहेगें:-
मन्दिर, गुरुद्वारा , मस्जिद, धर्मशाला अथवा दूसरे धार्मिक तथा दान की संस्थाओं के स्थान जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हों परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराये पर देने के कार्य में आयेंगे, उन पर यह कर की छूट का नियम लागू नहीं होगा ।
2. नगर पंचायत नानकमत्ता के समस्त भवन / सम्पत्ति ।
123 उत्तराखण्ड गजटें , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01, 1941 शक सम्वत्)
भाग ४]
अनुलग्नक-(क)
पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी निर्माण कार्यों का मूल्यांकन, हैसियत, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क तथा स्थाई जमानत का विवरण जो निविदायें कय हेतु अधिकृत होंगे ।
10- यह कि प्रत्येक नवीन पंजीकरण हेतु ठेकेदार फर्म को श्रेणी "ए " में आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे । अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त सही पाये जाने पर आवेदक को प्रथम श्रेणी "ए" के पंजीकरण हेतु रू0 5000 /- बिना वापसी शुल्क पालिका निधि में पंजीकरण अधिकारी के आदेश उपरान्त जमा कराना होगा । तथा श्रेणी "बी" के नवीन पंजीकरण हेतु 4000/-रू ० तथा श्रेणी "सी" के नवीन पंजीकरण हेतु क्रमशः 3000/- रू० प्रति पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा । पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होगे नवीन पंजीकरण हेतु केवल जिला उधमसिंहनगर के अनर्तगत निवास करने वाले व्यक्ति/फर्म/ संस्था ही आवेदन कर सकती है ।..
(1 )स्थाई निवास प्रमाण- पत्र सम्बन्धित उपजिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया हुआ हो प्रस्तुत करना होगा ।
(2) ठेकेदार को कम से कम 5 वर्ष के कार्य अनुभव प्रमाण -पत्र किसी भी शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभाग का प्रस्तुत करना होगा ।
(3)ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण - पत्र वर्तमान पते के अनुसार प्रस्तुत करना होगा जो जिला अधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा प्रदत्त किया गया हो तथा जिसे प्राप्त किये हुऐ 6 माह से अधिक समय न हुआ हो ।
(4)ठेकेदार को अपना हैसियत प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा । जो जिला अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त किया गया हो । जो कि 2 वर्ष से अधिक पुराना न हो ।
( 5)ठेकेदार को बिक्रीकर / आयकर कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(6) ठेकेदार का अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या व पास बुक की छायाप्रति एवं बैंक का आई० एफ०एस ० सी० कोड स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा ।
(7) यह कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में श्रेणी 'ए' के पंजीकृत ठेकेदारों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र के साथ उक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा नगर पंचायत निधि में पंजीकरण अधिकारी के नवीनीकरण किये जाने के आदेश उपरान्त रूपया 2000 /- (दो हजार रूपये) नवीनीकरण शुल्क जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी तथा श्रेणी 'बी' के पंजीकृत ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा नवीनीकरण के आदेश उपरान्त रूपया 1500 /- (एक हजार पांच सौ रूपये) नवीनीकरण शुल्क तथा श्रेणी 'सी' के पंजीकृत ठेकेदारों को नवीनीकरण हेतु रूपये 1000/-(एक हजार रूपये) प्रति नवीनीकरण वार्षिक शुल्क जमा करना होगा । उक्त समय अवधि तक नवीनीकरण न कराने पर ठेकेदार का पंजीकरण स्वतः ही निरस्त हो जायेगा । नवीनीकरण शुल्क बिन्दु संख्या -9 की तालिकानुसार लिया जायेगा ।
(8 )स्थाई जमानत शुल्क कालम 7 को 5 वर्ष बाद बदल कर पुनः देय होगा । 11- ठेकेदारी पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु प्रत्येक वर्ष नवीन प्रार्थना पत्र 1 मार्च से 15 मार्च तक दिया जायेगा । इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा ।
12- किसी भी प्रार्थना पत्र को बिना कारण बताये निरस्त करने, पंजीकृत ठेकेदार को सन्तोषजनक कार्य न करने पर ब्लेक लिस्ट करने का अधिकार पी० डब्लू० डी० की आख्या व जे ०ई० कीसंस्तुति पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत में निहित होगा ।
13- नवीन पंजीकरण की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त नगर पंचायत द्वारा ठेकेदार को अनुलग्नक 'ख' के प्रारूप पर ठेकेदारी पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा । जो नियमानुसार होगा ।
[भाग 8 124
उत्तराखण्ड गजट , 22. जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
अनुलग्नक ख
कार्यालय नगर पंचायत नानकमत्ता ऊधमसिंहनगर ।
ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र-प्रारूप
दिनांक.
पत्रांक
..निवासी..
प्रमाणित किया जाता है कि श्री /मैं
...पुत्र श्री..
..तक के लिये वैध होगा ।
...का इस नगर पंचायत में श्रेणी किया गया, यह पंजीकरण 1 अप्रैल से 31 मार्च ..के ठेकेदारी निर्माण कार्य हेतु पंजीकरण
अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नानकमत्ता
14. पंजीकृत किये गये किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, समिति आदि को निम्न लिखित किसी भी कारण से ठेकेदारों की सूची से पृथक कर दिया जायेगा । ऐसे आदेश पारित करने से पूर्व सम्बन्धित ठेकदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा ।
(1 ) कार्य स्वीकृति के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक न होने की दशा में ।
(2) टेण्डर स्वीकृति के उपरान्त कार्य समय से आरम्भ न करने की दशा में ।
( 3) पर्याप्त मूलधन, तकनीकी कर्मचारी व आवश्यक उपकरणों के अभाव की स्थिति में ।
( 4) किसी अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा दडिण्त किये जाने की स्थिति में ।
(5) किसी भी प्रकार की मानसिक असक्षमता, (पागलपन) की स्थति में ।
15- कार्य निर्धारित मानकों के अनर्तगत एवं निर्धारित अवधि अथवा बढाई गयी समय अवधियों के उपरान्त भी पूर्ण न किये जाने की दशा में ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी पंजीयन जमानत भुगतान किये गये बिल से काटी गयी जमानत की एवं धरोहर धनराशि को भी जब्त कर लिया जायेगा । इस हेतु अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
16- एसे निर्माण कार्य के ठेकेदार जो निर्माण कार्यो को ठेका अन्य किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सब्लेट हस्तान्तरित करते पाये जायेगें, उनका पंजीकरण निरस्त करने तथा उनका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम रूप से स्वीकार होगा ।
17- कार्य हेतु निर्धारित अवधि को विशेष परिस्थितियों में दो बार अधिकतम बढाया जा सकेगा । प्रथम बार स्वविवेक से समयावधि अधिकतम एक माह तक बढ़ा सकते हैं । इसके उपरान्त समयावधि बढाये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी सक्षम होगें, परन्तु बढाई जाने वाली अवधि किसी भी दशा में तीन माह से अधिक न होगी । यह कार्य की प्रकृति एंव परिस्थितियों पर आधारित होगा। जिसकों करवाने वाले अवर अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के प्रार्थना पत्र में अंकित किया जावेगा । कार्य समय से पूर्ण न होने पर एक प्रतिशत की दर से शेष बचे कार्य के अनुसार अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रति दिन की दर के अनुसार अर्थ दण्ड लगाया जायेगा । जो कि भुगतान के साथ तब काटा जायेगा जब ठेकेदार नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा नही करता है ।
18- ठेकेदार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की निर्धारित मानकों एंव प्रतिमानों के अर्न्तगत इस पंचायत में भी कार्य करना होगा ।
19- इस उपनियम के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व की ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन की सभी व्यवस्थायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी ।
20- यह उपनियम उत्तराखण्ड गजट में अन्तिम रूप से प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा ।
125
उत्तराखण्ड भजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 8]
21- नगर पंचायत नानकमत्ता के कार्यालय में उक्त कार्य हेतु एक रजिस्टर होगा जिसमें समस्त पंजीकृत ठेकेदारों का विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित होगा।
22- अगले वित्तीय वर्ष के लिये उन्ही ठेकदारों का नवीनीकरण किया जायेगा जिन्हें निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रभाण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र जारी होगा ।
23- यदि कम संख्या 22 पर नोटिस जारी होता हे तो ठेकदार को एक माह में नोटिस का निस्तारण कराना होगा ।
24 नोटिस का निस्तारण न कराने पर कम संख्या 15 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
रजिस्टर का प्रारूप
एफ.डी.आर / एन.एस.सी.
पंजीकरण की श्रेणी
क्र०. सं०
पंजीकरण की शुल्क धनराशि
नवीनीकरण रसीद
पंजीकरण शुल्क
पंजीकरण तिथि
रिमार्क का वर्ष
नम्बर दिनाँक
दिनांक
नम्बर ठेकेदार का नाम पंजीकरण हेतु स्वीकृति
3
4
5
6 2
7
10-
9
8
11- [भाग 8 126
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून , 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
कार्यलय नगर पंचायत, नानकमत्ता उधमसिंह नगर
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, नानकमत्ता (जिला-ऊधम सिंह नगर) द्वारा उ.प्र. नगर विकास, अनुभाग -1 के शासनादेश सः 1847/9-9-97-23-ज/97 दिनांक 9 जून 1997 द्वारा संयुक्त लाईसेंस प्रचलित करने हेतु बनायी गयी उपविधि के अनुसार नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(1 ) च,छ के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हेतु पंचायत सीमान्तर्गत व्यसाय करने वाले विभिन्न व्यवसायियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त लाईसैंस उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे उक्त एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है, इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत नानकमत्ता (जिला ऊधम सिंह नगर ) के नाम से आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा ।
उपविधियाँ
1- परिभाषा- किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर -
(क) यह उपविधि नगर पंचायत नानकमत्ता की सीमान्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के विनियमन हेतु लपविधि कहलायेगी ।
(ख) भ्रशासक /जिलाधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायंत नानकमत्ता के प्रभारी अधिकारी से है ।
(ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत नानकमत्ता के अधिशासी अधिकारी से है ।
(द्य) नगर पंचायत नानकमत्ता की सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत की शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है ।
(ङ) इस उपविधि के अधीन नगर पंचायत नानकमत्ता के अधिशासी अधिकारी लाईसेंसिंग अधिकारी होंगे ।
2- यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
3- कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत नानकमत्ता की सीमान्तर्गत तब तक व्यवसाय नहीं कर सकता जब तक कि निम्न अनुसूची "क" में निर्धारित शुल्क जमाकर लाईसैंस प्राप्त नही कर लेता ।
4- प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी को इस उपविधि के अधीन नगर पंचायत नानकमत्ता के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रतिवर्ष फरवरी प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाईसैंस प्राप्त करना आवश्यक होगा जो आगामी 1 अप्रैल से प्रभावी होगा ।
5- प्रत्येक ऐसा निर्गत/ प्राप्त लाईसेंस एक वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होगा ।
6- लाईसेंस अधिकारी को लाईसैंस निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी , जों निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो , द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान की जांच/संस्तुती करने पर ही लाईसैंस निर्गत किया जायेगा ।
7- लाईसेंस अधिकारी को अधिकार होगा कि लाईसैंस निर्गत करने से पूर्व खान-पान की सामग्री से सम्बंधित व्यवसायिक दुकान अथवा फल- सब्जी जो नित्यप्रति मानवीय प्रयोग के लिये विक्रय हेतु हो, की स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ सुनियोजित रूप से साफ सामान व बर्तनों में रखे होंगे जिसमें मक्खियों व धूल के कण आदि हानिकारक पदार्थ एवं कीटाणुओं का प्रभाव न पड़ सके ।
127 भाग ४ ]
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
8- कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक रोग से पीड़ित हो न तो स्वयं व्यवसाय करेगा और न ही कोई व्यवसायी ऐसे किसी व्यक्ति को सेवायोजित करेगा ।
9- लाईसेंसिंग अधिकारी को इस उपविधि के अधीन खान- पान से संबंधित व्यवसायिक दुकानों, होटलों, हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण के समय पाये जाने वाली गन्दगी के लिए अथवा सड़ी- गली सब्जियों , फलों की दुकानों में रखने व विक्रय करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा अनुपयोगी पदार्थों को नष्ट करने का अधिकार होगा ।
10- प्रत्येक व्यवसायी को चाहिए कि वह नगर पंचायत कार्यालय से लाईसैंस प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक 5/-रू (पांच रूपया) मूल्य का परिषदः कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र क्रय कर लाईसेंस हेतु आवेदन करे । लाईसेंस अधिकारी उस पर समुचित जांच उपरान्त लाईसैंस निर्गत / नवीनीकरण के आदेश पारित करेंगे ।
11-उपविधि में वर्णित किसी भी पैरा का उल्लंघन किये जाने पर लाईसैंस अधिकारी लाईसैंस धारक के आवेदन पत्र को उस समय तक लम्बित रख सकता है या निरस्त कर सकता है, जब तक कि ऐसे लाईसेंस धारक के आवेदक कर्ता से इस उपविधि के अधीन सफाई स्वच्छता नित्यप्रति खान-पान से संबंन्धित व्यवस्था व सार्वजिक प्रतिष्ठान को पूर्ण रूपेण स्वच्छ रखने आदि की व्यवस्था न की हो अथवा लाइसेसिंग अधिकारी द्वारा जांच करने पर संबंन्धित दुकानदार द्वारा निर्दिष्टि हिदायतों या सार्वजनिक हित में स्वच्छता आदि व्यवस्था सुनिश्चित रूप से न रखी हो ।
12- उपविधि के अन्तर्गत खान-पान से सम्बन्धित व्यवसाईयों, दुकानदारों,व्यक्तियों को दुकान के अगल- बगल व सामने, प्रवेश कक्ष के समीप दुकान / प्रतिष्ठान का कूडा व अन्य अनुपयुक्त वस्तुऐं रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा , जो किसी भी दृष्टि से अशोभनीय लगती हो ।
13-उपविधि के अधीन लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किसी भी दुकानदार व्यक्ति को लाईसेंस न दिये जाने पर एक माह के अन्दर प्रशासन / अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को सुनवाई हेतु अपील करने का अधिकार होगा ।
14-लाईसेंस धारक अपने लाईसैंस का नवीनीकरण 31 मार्च तक नहीं करता है तब उसे लाईसेंस शुल्क पर बिलम्ब शुल्क देय होगा जो निर्धारित लाईसेंस शुल्क का 50% होगा । art 15-कोई भी व्यक्ति/ लाईसेंस धारक अपना व्यवसाय समाप्त करेगा तो वह अपना लाईसेंस निरस्त कराने हेतु 5 /-रू . मूल्य का परिषद् कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र क्रय कर औचित्य दर्शाते हुए आवेदन करेगा जिस पर लाईसैंस अधिकारी दुकान / प्रतिष्ठान का निरीक्षण कराकर लाईसैंस निरस्त करेगा ।
17- इस उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व स्वीकृत उपविधि में उल्लिखित व्यवसायों/उद्यमों आदि से सम्बंधित पूर्व लाईसेंस दरें स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उनके स्थान पर निम्न अनुसूची "क" में उल्लिखित दरें लागू होगी ।
128
[भाग 8
उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
नगर पंचायत नानकमत्ता(जिला उधम सिंह नगर)
अनुसूची--(क)
क्र.सं. विवरण
स्वीकृत दरें
होटल रेस्टोरेन्ट
2000.00
1 से 10 तक शैय्या
1. होटल लॉजिंग तथा गैस्ट हाउस
4000.00
11 से 20 तक शैय्या
6000.00
20 से 30 तक शैय्या
नर्सिंग होम
2. नर्सिंग होम 20 बैड तक
2000.00
5000.00
3. नर्सिंग होम 20 बैड से उपर 50 /- प्रति बैड
4. प्राइवेट अस्पताल
5. पैथालाजी सैन्टर
6. एक्स-रे क्लीनिक
7. डेन्टल क्लीनिक
8. प्राइवेट क्लीनिक
3000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
परिवहन,
9. आटो रिक्शा दो सीटर
10. आटो रिक्शा चार सीटर
11. आटो रिक्शा सात सीटर (टैम्पो)
12. बैट्री चालित ई- रिक्शा
13. मिनि बस / मैजिक
14.बस
15. तांगा
16. रिक्शा (मानव चालित)
17. रिक्शा पोलर
18. ठेला/ठेली
19. हाथ ठेला
20. बैलगाड़ी/ भैंसा गाड़ी
500.00
500.00
1000.00
300.00
2000.00
2500.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
21. ट्राली- ट्रेक्टर -व्यवसायिक (कृषि सामग्री छोडकर)
1000.00
22. अन्य चार पहियों के भारी वाहन (जुगाडू व अन्य) (व्यापारिक उपयोग हेतु सभी वाहन) 129
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 8]
अन्य व्यवसाय
23. धुलाई गृह (लान्ड्री)
24. ड्राई क्लीनर
25. फाईनेन्स कम्पनी चिटफन्ड
26. इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा
27. फाउन्डिंग इन्जीनीयरिंग इन्डस्ट्रीयल
28. पशुवध (स्लाटर हाउस)
29. हड्डी खाल गोदाम
30. बार/ बियर बार
31. आइस फैक्ट्री
32. बिल्डर्स रजिस्टर्ड
33. देशी शराब प्रति दुकान
34. विदेशी शराब प्रति दुकान
35. भैंसा मांस की दुकान
36. बकरा तथा अन्य मांस दुकान
37. मछली मांस विक्रेता
38. अन्डा मुर्गा /मछली विक्रेता
39. पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक (आयल कं.)
40. पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर
41. दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन
42. परचून की दुकान
43. हलवाई की दुकान (मिठाई, नमकीन, चाय)
44. भोजनालयं
45. इमारती लोहे की दुकान
46. इमारती लकड़ी की दुकान
47. जूते बिक्री की दुकान
48. फुटकर गल्ला विक्रेता
49. बर्तन की दुकान
50. कपड़े की दुकान(थोक)
51. कपड़े की दुकान(फुटकर)
52. सोने,चाँदी के आभूषणों की दुकान
53. पुस्तक कापी व स्टेशनरी की दुकान
54. मेडिकल स्टोर
55. चाय , लस्सी पेय एवं अन्य पदार्थ
56. बीड़ी सिगरेट पान व तम्बाकू की दुकान
57. साईकिल बिक्री व पार्ट्स बिक्री
58. साईकिल मरम्मत की दुकान
59. विसातखाने की दुकान
60. कृषि उपकरणों की दुकान
61. बिजली के सामान की दुकान
250:00
500.00
3000.00
6000.00
1200.00
50.00/ पशु प्रतिदिन
6000.00
1000.00
5000.00
6000.00
12000.00
300.00
500.00
500.00
1000.00
2000.00
1000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1000.00
1000.00
500.00
300.00
500.00
1000.00
500.00
600.00
500.00
500.00
500.00
200.00
500.00
250.00
250.00
500.00
500.00 130.
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
62. खाद्य तेल की दुकान(कोल्हू) 500.00
63. कृषि खाद तथा पेस्टीसाइड्स की दुकान 500.00
64. गल्ले के थोक व्यापारी 1500.00
65. इमारती लकड़ी के थोक व्यापारी 2000.00
66. लकड़ी फर्नीचर के व्यावसायी 500.00
67. मोटर मरम्मत एवं अन्य वाहन (जहां पर किसी शक्तिशाली 300.00
यंत्र का प्रयोग न हो)
68. ईधन जलाने की लकड़ी के व्यापारी (लकड़ी टाल) 500.00
69. पम्पिंग सेट के भरम्मतकर्ता 300.00
70. चाय की दुकान 250.00
71. लाउडस्पीकर किराये पर देने व विद्युत सामान रिपेयरिंग 500.00
72.बारबर 250.00
73. डीजल, मोबिल ऑयल तथा उनसे बने पदाथों के विक्रेता 500.00
74. खेल-खिलौने आदि की दुकान 500.00
75. दूध के विक्रेता /खोया बनाने की भट्ठी या दुकान 1000.00
76. सीमेंट की दुकान 500.00
77. दूध डेयरी व घी, मक्खन मलाई विक्रेता 1000.00
78. लोहार की दुकान 250.00
79. बढ़ई की दुकान 250.00
80. हार्डवेयर की. दुकान 500.00
81. सब्जी की दुकान 250.00
32.फल की दुकान 500.00
83. पी.सी.ओ. 300.00
84. सर्विस स्टेशन 1000.00
85. धर्म काटा 2000.00
86. ट्रान्सपोर्ट कम्पनी 1500.00
87. ठेकेदार किसी भी तरह का कार्य करने वाला 1500.00
88. रेता, बजरी , प्रतिघाट 2500.00
89. रेता, बजरी फुटकर में बेचने पर 1000.00
90. ईट फुटकर में बेचने पर 500.00
91. सिनेमा हाल / वीडियो हाल 50.00 प्रतिशो
92. सर्कस एक स्थान पर (एक बार के लिए) 2500.00
93. फुल एवं पौधों की नर्सरी 500.00
94. स्टोन क्रेशर
95. सब्जी की दुकान आढत 1000.00
96. डिश कनैक्शन के वितरणकर्ता 5000.00
97. अन्य सभी प्रकार की दुकानें जो उक्त सूची मे न हो 250.00
131 उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 8]
पशु पालन
उत्तराखण्ड गजंट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्) [भाग ४
132
132. शराब के गोदाम (वेयर हाउस)
25,000.00 10.00
98. प्रति पशु अंग्रेजी
99.मछली 1000.00
देशी
मुर्गा पालन (पोल्ट्री फार्म) 15,000.00 2500.00
100. बीयर
1500.00 3000.00
101. 133. सुअर पालन कोल्ड ड्रिंक्स के थोक व्यापारी
500.00 500.00
102. 134. कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना मिनरल वॉटर थोक व्यापारी
1000.00 10.00
103. 135. प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर (बकरी आदि) पॉलीहाउस प्रति (फ्लोरी कल्चर, नर्सरी)
प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़ा आदि) 250.00 500.00
136. 104. दुकान गिफट आदि
500.00
137. रेता बजरी स्टॉकिस्ट
1500.00
138. टूर एण्ड ट्रेवल ऐजेन्सी
139. निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 1 से 5 तक 1000.00
कक्षा 6 से 8 तक नये व्यवसाय 2000.00
कक्षा 9 से 10 तक 1000.00 3000.00
105. गैस एजेंसी
106. लकडी फर्नीचर शोरूम कक्षा 11 से 12 तक 1000.00 5000.00
107. मोबाईल टावर (प्रति कम्पनी) इन्जीनियरिंग कालेज / मेडिकल कालेज, बी०बी० ए, 5000.00
108. जिम बी०एड० ,अन्य डिप्लोमा डिग्री कोर्स 1000.00
500.00 300.00
109. 140. खेल का सामान आभूषण मरम्मत
141. पेईगं गेस्ट प्रति रूम 1000.00 1000.00
110. कम्पयूटर सेल एण्ड शोरूम
250.00
111. 142. कम्पयूटर सर्विस ब्यूटी पार्लर 500.00
143. टायर विक्रेता 500.00 500.00
112. वाहन फिल्टर (इलैक्ट्रानिक)
1000.00
113. 144. वाहन फिल्टर साधारण गन हाउस 300.00
114. 145. लडके-लडकियों का हास्टल (प्रति रूम) ग्लास स्टोर 1000.00 5000.00
146. कम्पयूटर स्क्रीन पेन्टिंग व साइन बोर्ड पटाखों का फुटकर 3500.00 600.00
115.
147. पटाखों के थोक विक्रेता 1000.00
116. रूई धुनाई की दुकान : 250.00
117. 146. फेरी (सामान्य मिश्रित) फड व्यवसायी प्रत्ति दिन के प्रतिफड / प्रति वर्ष 250.00 /500.00
149. बर्फ की सिल्ली विक्रेता 5000.00 500.00
118. बैंकैट हॉल, मैरिज हॉल
150. 119. शोरूम दो पहिया वाहन डाम/ जलाषय के मछली विक्रेता (यदि शहर से गुजरते है) مطابق 10,000.00 1000.00
120. 15% . शोरूम तीन पहिया वाहन डिस्पोजल सामाग्री विक्रेता 3000.00 500.00
121. 152. शोरूम चार पहिया वाहन प्रिन्टिंग प्रेस जिसमें तीन कर्मचारी तक हो পিত্তক কর্মীটা 1,000.00 5000.00
प्रिन्टिंग प्रेस जिसमें पाँच कर्मचारी तक कार्यरत हो 1500.00 300.00
122. बुटीक :
123. 153. मार्बल /संगमरमर पत्थर/ टाईल्स दुकान कबाड के गोदाम एक स्थान पर जमा करना 1000.00
छोटा गोदाम कटिंग मशीन के साथ 1500.00 1000.00
124. जूस सेन्टर बडा गोदाम 2500,00 250.00
125. 154. कचरी मिल एल्युमिनियम से निर्मित सामग्री की दुकान 600.00
126. अण्डे के थोक व्यापारी सामान पर / विक्रेता 1000.00 600.00
155. होम एप्लाईन्सेज (टी०वी० फीज शोरूम इत्यादि) 2000.00 250.00
127. अण्डा फुटकर
128. 156. सैनेट्री स्टोर जॉब वर्क 500.00 3000.00
129. 157. गन्ने का जूस बिक्रेता (छोटा कोल्हू पूराने दो पहिया वाहन विक्रेता ओटो डीलर 14500.00 250.00
130. घडी रेडियो टेप टेलीविजन आदि रिपेयर पूराने चार या चार पहिया से अधिक के वाहन 2500.00 001 250.00
131. 158. फेरी दो पहिया वाहन द्वारा पतंजली उत्पाद विक्रेता 250.00 500.00
159: फेरी चार पहिया वाहन द्वारा प्लेस्कूल 1000.00 500.00
133 उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 8]
दण्ड
यू०पी० म्युनिस्पैलटिज़ एक्ट 1916 की धारा 299 (1 ) के अधीन इन उपरोक्त उपविधियों के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर मु० 1000.00 (एक हजार रूपये) मात्र तक अर्थ दण्ड किया जा सकेगा । यदि समयान्तर्गत लाईसैन्स धारक ने लाईसैन्स प्राप्त नहीं किया और उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोश सिद्ध होने की तिथि से प्रति दिन 25.00 रू0 की दर से अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा अर्थ दण्ड वसूलने के विरोध में लाईसेन्स प्राप्त कर्ता को अपनी व्यक्तिगत परेशानी / विपदा व दुकान कालिक समय तक के लिये दुखः सुख की व्यवस्था में बन्द पड़ी रहने की दशा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि ऐसे मामलों में वह अपने विबेक से ऐसे लाईसैन्स धारकों से ऐसी परिस्थिति में दण्ड वसूलें या न वसूलें ।
[भाग 8 134
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
सार्वजनिक सूचना
सर्व साधारण को सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916 ) उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त की धारा 3 की उपधारा (1 ) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243(थ) के द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करके सरकारी गजट उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या: 1564 / IV (3 ) / 2015-03 (घो0) /2015 देहरादून दि० 14 सितम्बर 2015 के द्वारा नव गठित नगर पंचायत नानकमत्ता के सृजन के उपरान्त उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-267, 276 के अन्तर्गत एवं नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम-2000(1999) एवं भारत के राज पत्र (गजट / अधिसूचना सं0-861 ) दिनांक 8 अप्रैल 2016 (संशोधित) अधिनियम में मा० सर्वोच्च न्यायालय भारत के द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत लोक सुरक्षा, सुविधा एवं नियंत्रण के उद्देश्य से नगर पंचायत नानकमत्ता की सीमा के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम-2000 (1999 ) / 2016 के अधीन रहते हुए नियमावली/ उपविधि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-267,270,272,273, 274,276 के अन्तर्गत नगर पंचायत नानकमत्ता की सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ- साथ कूड़ा-कचरा निस्तारण एवं उपचार तथा गंदगी करने वाले (सार्वजनिक नाला/ नाली, सडक / खडंजा, गंली में कूडा कचरा फेंकने) व्यक्तियों, नागरिकों, व्यवसायियों व दुकानदारों पर जुर्माना आरोपित करने हेतु यह उपविधि बनाते है । जिसे उक्त एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पडने की सम्भावना है, साथ ही जनसाधारण एवं प्रभावित होने वाले व्यवसायियों / व्यपारियों/ उद्यमियों /नागरिकों/ शैक्षिक संस्थाओं/ समाजिक / धार्मिक संस्थाओं से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जा रही है ।
अतः इस सम्बन्ध में आपत्ति/ सुझाव इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर-अन्दर प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत नानकमत्ता के नाम से नगर पंचायत नानकमत्ता के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं । नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा ।
उपविधि.
1- परिभाषायें- जो नगर पंचायत नानकमत्ता से सम्बन्धित है । यह कि-
1 यह उपविधि- नगर पंचायत नानकमत्ता की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ-साथ कूडा-कचरा निस्तारण एवं उपचार/ दण्ड प्राविधान नियमावली/ उपविधि-2018 कहलायेगी । तथा गंदगी करने वाले (सार्वजनिक नाला/नाली, सडक/ खडंजा, गली मे कूडा कचरा फेंकने) अथवा नगर पंचायत नानकमत्ता के द्वारा की जाने वाली सफाई व्यवस्था में अड़चन /विघ्न डालने अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों, नागरिकों, व्यवसायियों, दुकानदारों, संस्थाओं पर जुर्माना आरोपित करने हेतु, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है । लोक हित / नगर हित / सुरक्षा/ सुविधा/नियंत्रण करने हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ-साथ कूड़ा- कचरा निस्तारण एवं उपचार उपविधि-2018 कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी ।
135 उत्तराखण्ड गंजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
भाग ४]
(क) अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 उत्तराखण्ड (यू० पी० ) म्यूनसिपेलिटीज एक्ट 1916 अध्यादेश 2002 से है ।
(ख) नगर पंचायत नानकमत्ता की सीमा से तात्पर्य, नगर पंचायत नानकमत्ता के सृजन हेतु शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित सीमा क्षेत्र से है ।
ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नानकमत्ता से हैं ।
( (घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत नानकमत्ता के निर्वाचित अध्यक्ष एंव प्रभारी अधिकारी/उपजिलाधिकारी एवं प्रशासक/ जिलाधिकारी से है ।
(ङ) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के सदन से है ।
(च) दण्डाधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है ।
2- नगर पंचायत नानकमत्ता की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ- साथ कूडा- कचरा निस्तारण एवं उपचार नियमावली / उपविधि- 2017 के अन्तर्गत गंदगी करने वाले (सार्वजनिक नाला / नाली, सडक/ खडंजा, गली मे कूड़ा कचरा फेंकने) अथवा नगर पंचायत नानकमत्ता के द्वारा दी जाने वाली सफाई व्यवस्था में अडचन/विघ्न डालने अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों, नागरिको, व्यवसायियों, दुकानदारों, संस्थाओं पर जुर्माना आरोपित करने हेतु, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है पर लागू होगी ।
3- इस नियमावली/ उपविधि के अन्तर्गत नगर पंचायत नानकमत्ता की सम्पूर्ण सीमा में निवासरत नागरिकों व्यक्तियों एवं दुकानदार, व्यवसायियों, उद्यमियों को मा० सर्वोच्च न्यायालय भारत दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों एवं व्यवस्थाओं के तहत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ - साथ कूड़ा-कचरा निस्तारण एवं उपचार नियमावली/ उपविधि-2017 का पालन करना अनिवार्य होगा ।
4- इस नियमावली / उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि से उत्पन्न कूड़े कचरे को रखने हेतु दो कूड़ेदानों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
5- इस नियमावली / उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/ दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि के कूड़े कचरे को रखने हेतु दो कूड़ेदानों में जैविक तथा अजैविक कूडा कचरा प्रथक प्रथक रूप से रखना होगा । जैविक कूड़ेदान के अन्दर बचा हुआ खाना, साग , सब्जी , फल के अवशेष तथा सड़ने / गलने वाली जैसे गत्ता, कागज, कपडे आदि चीजें रखी जायेंगी । अजैविक कूड़ेदान में प्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्माकाल व अगलनशील वस्तुएं जैसे कांच , लोहा, व अन्य चीजें आदि रखनी होगी ।
6- इस नियमावली/ उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/ दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि के कूड़े कचरे को नगर पंचायत के अधिकृत व्यक्ति/ कार्मिक को नियंत्रण हेतु हस्तगत दोनों प्रकार के कूड़ेदानों को करना होगा ।
इस नियमावली / उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग हेतु निवासरत व्यक्ति को घरेलू/ दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम, आदि के कूडे कचरे को नगर पंचायत नानकमत्ता द्वारा जनहित एवं सफाई व्यवस्था हेतु उपलब्ध/ स्थापित कराये गये कूड़ेदानो मे ही प्रथक- प्रथक रूप से अपना कूड़ा-कचरा निस्तारित करना होगा ।
8- इस नियमावली / उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/ दुकान, प्रतिष्ठान , उद्यम, आदि के कूड़े कचरे को नगर पंचायत नानकमत्ता की सार्वजनिक सड़क, खडंजा, गली, नाला, नाली, में डालना प्रतिषेध रहेगा ।
137 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट, 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
(घ) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा;
(2) कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेंकेगा न जलाएगा और न गाड़ेगा;
(3) सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस का संदाय करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए;
(4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नही करेगा । ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का अयोजन स्त्रोत पर अपशिष्ट क पृथककरण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा;
(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसेकि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलको, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिए प्रयोज्य पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचना अपशिष्ट भंडारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा;
(6) इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर सभी आवास कल्याण और बाजार संघ स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर पृथक करने, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चकों को सौपना सुनिश्चित करेंगे । जैव -अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोथानेशन के जरिए किया जाएगा । शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जाएगा ।
(7) इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित द्वारा अपशिष्ट को श्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग अलग पत्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे । जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को अलग अलग पात्रों में संसोधित, उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जाएगा;
(8) इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर सभी होटल और रेस्टोरंट स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को श्रोत पर पृथक करना , पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रह करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे । जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा । शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जाएगा ।
[भाग ४ 138
उत्तराखण्ड गजट , 22 जून, 2019 ई० (आषाढ़ 01 , 1941 शक सम्वत्)
दण्ड प्राविधान
यू० पी० म्युनिस्पैलटिज एक्ट 1916 की धारा 299(1 ) के अधीन इस उपरोक्त उपविधि के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर मु० 5000.00 (पांच हजार रूपया मात्र) तक अर्थ दण्ड किया जा सकेगा । उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से पांच हजार दण्ड धनराशि के अतिरिक्त प्रति दिन 25.00 रूपया की दर से अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा । साथ ही सम्बन्धित के विरूद्ध न्यायालय मे वाद दायर कर दिया जायेगा । तथा उस पर होने वाले व्यय भार /हर्जे खर्चे की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से भू- राजस्व की भाति वसूल किया जायेगा । प्रतिपक्ष वाद समझौता समाधान की स्थिति में समझौता शुल्क के रूप में 2000 रूपया अतिरिक्त वाद शुल्क देना होगा ।
ह० (अस्पष्ट) ह० (अस्पष्ट)
प्रभारी अधिकारी / उपजिलाधिकारी अधिशासी अधिकारी ,
नगर पंचायत, नानकमत्ता नगर पंचायत , नानकमत्ता
ऊधमसिंह नगर ।
ऊधमसिंह नगर ।
पी०एस०यू० (आर० ई०) 25 हिन्दी गजट / 258-भाग 8-2019 (कम्प्यूटर/ रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक -अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।