पंजीकरण संख्या- यू० ए ० /डी०ओ ० /डी०डी० एन ० / 30 / 2018-2020
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
रुड़की , शनिवार, दिनांक 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्) [ संख्या-35 खण्ड-20 ]
विषय -सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
वार्षिक चन्दा विषय
पृष्ठ संख्या
रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075
423-486
1500 भाग 1 - विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति , स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1005-1017
1500 भाग 1 -क-नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
449-470
975 भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6- बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975 भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
151
975 भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
423-क 424
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
समाज कल्याण अनुभाग-04
अधिसूचना
प्रकीर्ण
09 जुलाई , 2019 ई०
संख्या 259 / XVII -04 / 2019-01 (04) वि0 क 0 / 2017 -चूँकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 (अधिनियम संख्या 49 , वर्ष 2016) की धारा 101 की अपेक्षानुसार उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 का प्रारूप प्रभावित होने वाले समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से विज्ञप्ति संख्या 3708 दिनांक 14.12.2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था;
और चूँकि उक्त नियमावली के प्रारूप पर पूर्वोक्त विज्ञप्ति के अनुसरण में जनसाधारण से प्राप्त आपत्तियां और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है, और तद्नुसार प्रारूप नियमावली में संशोधन कर लिया गया है;
अतः अब राज्यपाल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 , वर्ष 2016 ) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते है , अर्थात्-
उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली , 2019
भांग-एक
सामान्य
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2019है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं-.
2. (1 ) इस नियमावली में , जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क) "अधिनियम " से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016 ) अभिप्रेत है ;
(ख ) " केन्द्र सरकार " से भारत सरकार अभिप्रेत है ;
(ग) "प्रमाण- पत्र" से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 57 की उप- धारा (1 ) में निर्दिष्ट प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अभिप्रेत है ;
(घ) " रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण - पत्र" से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 की धारा 50 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा
जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र अभिप्रेत है ;
(ङ) "जिला स्तर दिव्यांगता समिति" से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 की धारा 72 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तर समिति अभिप्रेत है;
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भाग 1 ]
(च) " प्रारूप" से इस नियमावली में संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;
(छ) " राज्य " से उत्तराखंड राज्य अभिप्रेत है ;
(ज) "राज्य आयुक्त" से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016. की धारा 79 के अधीन और इस नियमावली के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य आयुक्त अभिप्रेत है ;
(झ ) " राज्य सरकार " से उत्तराखंड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ।
(2) उन शब्दों और पदों का जो इस नियमावली में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, लेकिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में दिया गया है ।
भाग दो राज्य समिति
3. (
दिव्यांगता अनुसंधान के लिए राज्य समिति का गठन
1 ) राज्य सरकार दिव्यांगजन को प्रताडना, क्रूर अमानवीय या अपमानजक व्यवहार से संरक्षित करने हेतु एक दिव्यांगता अनुसंधान समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात :-
पदेन
(एक) निदेशक, समाज कल्याण,
अध्यक्ष
पदेन
(दो) निदेशक, स्वास्थ्य विभाग ,
सदस्य,
सदस्य,
(तीन) दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के रूप में 03 सदस्य या राज्य स्तर पर रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं से प्रतिनिधि के रूप में तीन व्यक्ति, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से कोई पांच अलग-अलग दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व करते हों, परन्तु उक्त सदस्यों में से कम से कम एक महिला प्रतिनिधि हो , राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे ।
(2) अध्यक्ष किसी विषय विशेषज्ञ को, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेगा ।
(3) मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल की अवधि, समिति के गठन से तीन वर्ष के लिए होगी । नामांकित सदस्य पुनः एक और कार्यकाल के लिए नाम निर्देशन के लिए पात्र होंगे ।
(4) बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का आधा भाग होगी ।
(5) गैर- शासकीय सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों को राज्य सरकार के समूह "क" या समकक्ष अधिकारी के समान यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देय होगा ।
[भाग 1 426
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(6) राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार समिति के कार्य संचालन हेतु लिपिकीय व अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था समय- समय पर कर सकेगी ।
4.
सीमित संरक्षता
राज्य सरकार द्वारा अभिहित संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा विधिक रूप में बाध्यकारी विनिश्चिय लेने में असमर्थ दिव्यांगजन हेतु सीमित संरक्षकों को निम्नलिखित रूप से नियुक्ति किया जा सकेगा-
(1 ) सम्बन्धित जिलाधिकारी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में कानूनी तौर पर बाध्यकारी निर्णय लेने के लिए सीमित संरक्षकता प्रदान करेगा ।
(2 ) सम्बन्धित जिलाधिकारी दिव्यांगजन के लिए सीमित संरक्षकता प्रदान करने से पहले, स्वयं का समाधान करेगा कि वह व्यक्ति अपने स्वयं के कानूनी तौर पर बाध्यकारी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।
(3) सम्बन्धित जिलाधिकारी, सीमित संरक्षकता के संबंध में आवेदन की प्राप्ति की तारीख या सीमित संरक्षकता की आवश्यकता अपने नोटिस में आने की तारीख से 03 माह की अवधि के भीतर आवश्यक निर्णय लेगा । किन्तु जिलाधिकारी सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए संरक्षक व्यक्ति की सहमति सीमित संरक्षकता के अनुदान से पहले प्राप्त करेगा ।
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी नियुक्त संरक्षक व दिव्यांगजन का रिकॉर्ड रखेगा ।
कार्यकाल 5. (1) प्रारम्भ में पांच वर्षों की अवधि के लिए सीमित संरक्षक की नियुक्ति की जाएगी, ऐसी अवधि को सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकेगा ।
(2) सीमित संरक्षकता की अवधि बढ़ाते समय सम्बन्धित जिलाधिकारी उसी प्रक्रियां का पालन करेगा, जैसा कि प्रथम बार सीमित संरक्षकता प्रदान करते समय किया गया ।
6.
संरक्षक की नियुक्ति हेतु अर्हताए
(1 ) सीमित संरक्षकता प्रदान करते समय सम्बन्धित जिलाधिकारी उपयुक्त व्यक्ति की निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर सीमित संरक्षकता के रूप में नियुक्त करने पर विचार करेगा:-
:
(क) दिव्यांग व्यक्ति के माता - पिता या वयस्क बच्चे ;
(ख ) दिव्यांग व्यक्ति के भाई या बहन ;
(ग) अन्य रक्त रिश्तेदार या देखभाल करने वाले स्थानीय व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत संगठन ।
(2) 18 वर्ष से अधिक आयु वाला वह व्यक्ति सीमित संरक्षक नियुक्त किया जायेगा, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम, संख्या 2 वर्ष 1974) में परिभाषित संज्ञेय अपराध के लिए दोषी नहीं पाया गया हो ।
(3) सीमित संरक्षक की नियुक्ति पर निर्णय लेते समय , सम्बन्धित जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्तिः-
(क) भारत का नागरिक हो ;
(ख) विकृत चित्त न हो अर्थात मानसिक रोगी न हो ;
(ग) आपराधिक इतिवृत नहीं रखता हो ;
427 भाग 1 ]
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(घ) अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी अन्य पर आश्रित न हो; और
(ङ) वह दिवालिया घोषित न हो ।
(4) यदि सीमित संरक्षक के रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी को एक संस्थान या संगठन को नियुक्त करना समीचीन प्रतीत होता है तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जायेगा:-
(क) संस्थान को राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए;
(ख) दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं को प्रस्तुत करने और दिव्यांग व्यक्तियों के अपने आवासीय सुविधाओं या होस्टल के बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थल , स्टाफ , फर्नीचर, पुनर्वास और चिकित्सा सुविधाओं का न्यूनतम स्तर बनाये रखा गया हो ।
7. सीमित संरक्षक नियुक्ति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के फैसले से पीड़ित व्यक्ति, राज्य आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है ।
सीमित संरक्षक नियुक्तिके आदेश के विरूद्ध अपील
भाग तीन- नोडल अधिकारी तथा प्रतितोष अधिकारी
नोडल अधिकारी की 8. नियुक्ति
राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं मान्यता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांग बालकों / बालिकाओं के दाखिले तथा अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु, जो अधिनियम की धारा 16 एवं 31 में उल्लिखित है, सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी ।
9. (1 ) राज्य का प्रत्येक सरकारी स्थापन इस नियमावली के लागू होने के 60 दिन शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति
के भीतर शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति करेगा , जो राजपत्रित अधिकारी से अन्यून नहीं होगा;
परन्तु जहाँ किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्ति करना संभव न हो वहां सरकारी स्थापन किसी वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत प्रतितोष अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।
(2) शिकायत प्रतितोष अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां रखेगा, अर्थात-
(क) शिकायत की तारीख,
(ख) शिकायतकर्ता का नाम,
(ग) उस व्यक्ति का नाम, जो शिकायत की जांच कर रहा है,
(घ) घटना का स्थान,
(ड.) स्थापन या व्यक्ति का नाम, जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है, (च) शिकायत का सार,
(छ) दस्तावेजी साक्ष्यय , यदि कोई हो,
(ज) शिकायत निपटान अधिकारी द्वारा निपटान की तारीख,
(झ) जिला स्तरीय समिति द्वारा अपील के निपटान के ब्यौरे, और
(ञ) कोई अन्य सूचना ।
428
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[भाग 1
भांग चार- बैंच मार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियां
10.
विशेषज्ञ समिति का
गठन
(1) राज्य सरकार द्वारा पदों को चिन्हित करने के उद्देश्यों के लिए , विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः-
(क) अध्यक्ष
सचिव/ प्रमुख सचिव अथवा अपर मुख्य
सचिव, कार्मिक विभाग
सदस्य
सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष
(ख) सदस्य
सचिव / अपर सचिव, समाज कल्याण विभागः
(ग) (घ) सचिव / अपर सचिव, वित्त विभाग सदस्य (ङ) सचिव / अपर सचिव, न्याय विभाग सदस्य (च) संबंधित स्थापन के प्रभारी व्यक्ति सदस्य (छ)
राज्य सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ दिव्यांगजन
02 सदस्य
सदस्य सचिव
अपर सचिव , कार्मिक विभाग
(ज)
(2) विशेषज्ञ समिति दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के चिन्हीकरण हेतु आवश्यकतानुसार समय - समय पर बैठक करेगी, परन्तु समिति की दो बैठकों के बीच 06 माह से अधिक का अन्तर नहीं होगा ।
भाग पांच रजिस्ट्रीकरण
रजिस्ट्रीकरण हेतु 11 . सक्षम प्राधिकारी
निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखंड रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे ।
आवेदन पत्र एवं शुल्क
12 . रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले संस्थान को शुल्क 1000 / - रूपये के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र भरना होगा । अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन के बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण -पत्र के कोई भी व्यक्ति दिव्यांगजन के लिए किसी संस्थान को स्थापित या संचालित नहीं करेगा ।
13.
रजिस्ट्रीकरण
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र जारी करने से पूर्व सक्षम अधिकारी आवश्यक जाँच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा इस नियमावली और इसके अधीन बनाये गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, तो वह आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 30 दिन के भीतर निर्गत करेगा ।
परन्तु सक्षम प्राधिकारी जांच में समाधान न होने पर कारणों को दर्शाते हुए , प्रमाण - पत्र जारी करने, जिसके लिये आवेदन किया गया है, आदेश द्वारा इन्कार कर सकेगा, परन्तु ऐसा कोई भी आदेश करने से पूर्व सक्षम अधिकारी आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देगा तथा प्रमाण पत्र देने से इन्कार करने के प्रत्येक आदेश से आवेदक को लिखित रूप में सूचित करायेगा ।
14.:
नवीनीकरण
सक्षम अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र के नवीनीकरण के लिए वही प्रकिया अपनायी जायेगी, जो उसके द्वारा प्रथम बार पंजीकरण के दौरान अपनायी जाती है । संस्था के कार्यकलाप से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर सक्षम अधिकारी नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा ।
429 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई ० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
15. (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण -पत्र की वैधता 5 वर्ष के लिए होगी, जिसको समय- समय पर बढाया जा सकता है ।
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की
वैधता
(ख) सक्षम अधिकारी द्वारा नवीनीकरण प्रमाण - पत्र 5 वर्ष के लिए जारी किया जायेगा ।
(ग) "राज्य सरकार" द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण -पत्र के संग्रहण पर कार्यवाही सम्बन्धित संस्था को प्रत्येक माह के अन्तराल में 03 नोटिस के उपरान्त किया जायेगा ।
16.
अपील
सक्षम अधिकारी द्वारा 30 दिन की समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र जारी न करने पर या समय सीमा में कोई जवाब न देने पर या प्रतिसहरण करने पर अधिनियम की धारा 53 के अनुपालन में सचिव, समाज कल्याण विभाग के समक्ष आवेदक 90 दिन के भीतर अपील कर सकता है । सचिव द्वारा अपील को 45 दिन के भीतर निस्तारित किया जायेगा ।
भाग छः- प्रमाण पत्र
17.
दिव्यांगता
प्रमाण-पत्र
राज्य सरकार विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की सूची जारी करेगी , जो कि अपने प्रमाणकारी कृत्यों के अनुपालन में दी गई शक्तियों का प्रयोग कर क्षेत्राधिकार के अनुसार दिव्यांगजन के लिए दिव्यांगता प्रमाण - पत्र जारी करेगा ।
18.
के सम्बन्ध में दिव्यांग प्रमाण - पत्र अपील
(1 ) दिव्यांग प्रमाण - पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित अथवा असहमत व्यक्ति निर्णय के 90 दिन के भीतर, स्वयं या अपने संरक्षक, अभिभावक के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित अपील अपील प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित रूप में अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।
(क) अपील में संक्षिप्त पृष्ठभूमि और अपील के आधार शामिल होंगे ।
अपील के साथ प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए
(ख) दिव्यांगता प्रमाण- पत्र या अस्वीकृति के पत्र की एक प्रति संलग्न की जाये ।
(2) अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को अपना प्रकरण प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करेगी और ऐसा विस्तृत आदेश पारित करेगी, जैसा कि प्रकरण में उपयुक्त समझा जाये ।
(3) उप- नियम (1 ) के अन्तर्गत प्रत्येक अपील पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा और अपील की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी उस पर निर्णय लेकर कार्यवाही करेगी ।
भाग सात- दिव्यांगता समिति
19. दिव्यांगता पर जिला स्तरीय समिति निम्नवत् होगी:-
जिला स्तर दिव्यांगता समिति
सम्बन्धित जिलाधिकारी -अध्यक्ष,
(क)
सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी -सचिव ,
(ख) 430
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
(ग) जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी- पदेन सदस्य,
(घ) जिला समाज कल्याण अधिकारी- पदेन सदस्य,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक -पदेन सदस्य,
(च) जिला सेवायोजन अधिकारी पदेन सदस्य
(छ) जिला शिक्षा अधिकारी- पदेन सदस्य
(ज) जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पदेन सदस्य,
(झ) सदस्य सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण - पदेन सदस्य
(ञ) जिला अस्पताल के एक मनोचिकित्सक पदेन सदस्य
(ट) जिले के एक लोक अभियोजक- पदेन सदस्य
(3) परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास पदेन सदस्य
(ভ) प्रोजेक्ट ऑफिसर, आईसीडीएस- पदेन सदस्य
(6) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्य करने वाले 05 गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि जोकि अधिनियम की अनुसूची में परिभाषित दिव्यांगताओं में से कोई 5 अलग-अलग दिव्यांगताओ का प्रतिनिधित्व करते हों - सदस्य
)م( अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित अन्य व्यक्ति सदस्य
समिति के कार्य 20 . (क) दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों पर जिला प्रशासन को सलाह देना ।
(ख) अधिनियम के नियमों और उपनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी ।
(ग) किसी प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन न किये जाने से संबंधित शिकायतों पर विचार करना एवं शिकायतों के निवारण हेतु उचित उपाय सुझाना ।
(घ) राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।
समिति की बैठके 21.
(क) जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक माह को की जायेगी, जिसका तिथि, समय व स्थान का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।
(ख) अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति के कम से कम 10 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, समिति की विशेष बैठक बुलाएंगे ।
भाग आठ- सलाहकार समिति
राज्य आयुक्त की सहायता के लिए सलाहकार समिति 22 (1) राज्य आयुक्त की सहायता हेतु निम्न रूप में सलाहकार समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः- (क) अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के
किन्ही तीन समूहों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन विशेषज्ञ , जिनमें से एक महिला विशेषज्ञ होगी, नामित किये जायेंगे ।
431 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
(ख) राज्य सरकार द्वारा नामित 02 विशेषज्ञ जिनमे 01 विधि एवं 01 शिक्षा अथवा स्वास्थ्य के क्षेत्रों से सम्बन्धित होंगे ।
(2) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा ।
(3) राज्य आयुक्त, विषय या डोमेन विशेषज्ञ को आवश्यकता के अनुसार आमंत्रित कर सकता है जो उनकी बैठक या सुनवाई में और रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करेगा ।
23.
राज्य आयुक्त द्वारा वार्षिक रिपोर्ट
प्रस्तुत करना
(1 ) राज्य आयुक्त चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे , जिसमें उनके द्वारा किये गये कार्यों का पूर्ण लेखा जोखा का उल्लेख होगा ।
(2) विशिष्ट रूप से, उप - नियम (1 ) में उल्लिखित वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक के संबंध में भी उल्लेख किया जाना होगा:-
(क). राज्य आयुक्त के कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और संगठनात्मक गठन का चार्ट एवं विवरण ।
(ख ) अधिनियम के तहत राज्य आयुक्त को दिये गये अधिकार और कार्य ।
(ग) राज्य आयुक्त द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें ।
(घ) राज्य अधिनियम के क्रियान्वयन में हुई प्रगति।
(ङ) अन्य कोई विषय जिसे राज्य आयुक्त द्वारा सम्मिलित किया जाये या राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया हो ।
भाग-नौ- प्रकीर्ण
24.
विशेष लोक
अभियोजक के वेतन एवं भत्ते
राज्य सरकार विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष सरकारी अभियोजक के वेतन और अन्य भत्ते, दण्ड प्रक्रिया सहिंता 1973 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1974) के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य सरकारी अभियोजक के समान होंगे ।
25 .
दुरुपयोग , हिंसा और शोषण से सुरक्षा के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया
कोई व्यक्ति या संगठन , दिव्यांगजन के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा या शोषण की घटना होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन जहां घटना हुई है, लिखित रूप में शिकायत कर सकता है । ऐसी शिकायत की प्राप्ति पर, " दैनिक डायरी" में प्रवेश करने के बाद सम्बन्धित पुलिस स्टेशन का प्रभारी उसी दिन शिकायती प्रकरण को कार्यकारी दंडाधिकारी के पास भेजेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित पुलिस स्टेशन स्थित हैं ।
26
कार्यपालक
मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरित की जाने
परिवादों पर कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रियां संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1974) की धारा 133 से 143 में दी गई उपबंधित प्रक्रिया का पालन करेंगा ।
वाली प्रक्रिया 432
[भाग 1
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्)
फार्म -क
पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
(नियम 12 देखें)
(1) आवेदक का नाम और पता..
किस संस्थान / परियोजना के संदर्भ में आवेदन किया गया:-
(2)
(क) संस्थान का नीम
(ख) पता और फोन नं ० (पंजीकृत कार्यालय)..
(ग) परियोजना कार्यालय का नाम
(घ) परियोजना कार्यालय का पत
(ड) (कार्यालय) फोन / फैक्स...
...ई- मेल आई ०डी०..
(क) अधिनियम का नाम , जिसके अंतर्गत संगठन पंजीकृत है..
(3)
और तारीख....
(ख) पंजीकरण संख्या
कृपया छायाप्रति संलग्न करें)
संगठन का संगम अनुच्छेद और उपनियम (कृपया फोटो प्रति संलग्न करें)..
(4)
(5) संगठन के प्रबंधन बोर्ड / कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय और अन्य ब्यौरा
(6) संगठन की वर्तमान गतिविधियां
संगठन की वर्तमान सदस्य संख्या और वर्गीकरण । संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़ की सूची ।
(7)
(क) पिछले 3 वर्षों के लिए वार्शिक रिपोटों की एक प्रति ।
(ख) पिछले 3 वर्षों के लिए सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षा विवरण
(क) प्राप्ति और भुगतान खाता (पिछले 3 वर्षों के लिए सनदी लेखाकार द्वारा तैयार किया गया)
) आयं और व्यय खाता (पिछले 3 वर्षों के लिए सनदी लेखाकार द्वारा तैयार किया गया)
(ख (ग ) तुलनापत्रक (पिछले 3 वर्षों के लिए सनदी लेखाकार द्वारा तैयार किया गया) ...
8. संस्थान में कार्यरत स्टाफ का ब्यौरा निम्नांकित प्रारूप में-
वेतन
दायित्व
पता:
आयु
नाम
शैक्षिक योग्यता
पुरुष/ महिला
सम्पर्क विवरण
आर०सी०आई० पंजीकरण संख्या (आर०सी०आई० प्रमाण-पत्र की प्रतिः संलग्न करें)
नोट :- विदेशी स्वयंसेवकों के मामले में पुलिस के जरिये मूल देश अथवा जन्म से प्रहचान और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच अनिवार्य है ।
9. संस्थान द्वारा कवर किए गए / प्रस्तावित लाभार्थियों का ब्यौरा तथा दिव्यांगता का स्वरूप निम्नांकित प्रारूप में:-
नाम
दिव्यांगता का प्रकार
पता
आयु
पिता का नाम पुरुष/ महिला क्र० सं०
सम्पर्क विवरण 433 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
10. यदि छात्रावास संचालित है तो छात्रावास में रहने वाले सदस्यों की संख्या.....
11. क्या संस्थान स्वयं के / किराए के भवन में स्थित है (समुचित साक्ष्य संलग्न करें)..
12. दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का ब्यौरा.....
13. संगठन का स्वरूप (कृपया इस बात का सही सही ब्यौरा दें कि संस्थान दृष्टिबाधित/ मूक एवं बधिर/अस्थिदिव्यांग /मानसिक बाधित व्यक्तियों, आदि के लिए एक शैक्षिक या प्रशिक्षण या आवासीय अथवा कार्यशाला है) ।
आवेदक के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
तारीख ....
कार्यालय की मुहर 434
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1
फार्म -ख
उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण विभाग-04
देहरादून ।
पंजीकरण प्रमाण पत्र
(उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2019 के नियम 13 के प्रावधान के अंतर्गत जारी)
दिनांक..
पंजीकरण संख्या..
प्रमाणित किया जाता है कि (स्वैच्छिक संगठन का नाम), जो समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 / राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत है , ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 21 की उपधारा (2 ) के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण - पत्र जारी किए जाने संबंधी सभी औपचारिकताएं/ प्रक्रिया पूरी कर ली है ।
दिनांक ...को जारी पंजीकरण प्रमाण- पत्र दिनांक.. ..तक वैध रहेगा।
1. संगठन का नाम और पंजीकृत पता..
2. संगठन की शाखा / परियोजनाओं का नाम और पता..
3. संगठन के प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम और पता..
यह पंजीकरण प्रमाण- पत्र वर्ष.. के महीने की तारीख को समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के प्रांधिकृत हस्ताक्षरी / सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया, जो संगठन के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इसमें वर्णित कार्यशर्तों के अनुपालन के अधीन है ।
पंजीकरण प्रमाण- पत्र धारक को इसकी वैधता अवधि समाप्त होने की तारीख से कम से कम 60 दिन पहलें पंजीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन करना होगा ।
सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित
समाज कल्याण विभाग 435 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
पंजीकरण प्रमाण-पत्र की कार्य शर्ते
इस पंजीकरण प्रमाण -पत्र का धारक संगठन के लाभार्थियों को निम्नांकित सुविधाएं प्रदान करेगा : 1.
समुचित सुगम आवास और सुगम स्वच्छता सुविधाएं (क)
(ख) समुचित चिकित्सा देखभाल और उपचार
(ग) मनोरंजन की सुविधाएं
(घ) शैक्षिक और व्यवसायिक या कौशल परीक्षण
2. लड़कियों के लिए आवासीय परिसर, यदि कोई हो, तो वे लड़कों के आवासीय परिसर से पृथक होंगे।
3. इस पंजीकरण प्रमाण- पत्र का धारक स्वयं के अथवा अन्य के किसी निजी प्रयोजन के लिए संगठन के किसी लाभार्थी को नियोजित नहीं करेगा अथवा किसी अन्य को नियोजित करने की अनुमति नहीं देगा ।
4. प्रभारी / परियोजना प्रबंधक एवं आगंतुक पुस्तिका रखेगा, जिसमें संगठन का निरीक्षण करने वाले सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों का रिकॉर्ड होगा । प्रभारी / परियोजना प्रबंधक उक्त पुस्तिका में दर्ज होने वाली टिप्पणियों की एक प्रति, तत्संबंधी अनुपालन रिपोर्ट के साथ सम्बद्ध यात्रा की तारीख से 07 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को देगा ।
5. पंजीकरण प्रमाण- पत्र धारक द्विव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की जांच कार्य में सहायता करेगा ।
6. प्रमाण- पत्र प्रभारी अधिकारी /परियोजना प्रबंधक के कार्यालय में आमतौर पर स्पष्ट दिखने वाले स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा ।
कार्यालय पदाधिकारियों में कोई बदलाव होने पर उसकी जानकारी तत्काल सक्षम प्राधिकारी और सम्बद्ध जिला समाज कल्याण अधिकारी को दी जाएगी ।
पंजीकरण प्रमाण - पत्र धारक यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रमाण - पत्र का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 6 और 7 के अनुसार कोई दुरुपयोग , उल्लंघन और शोषण नहीं किया जाना चाहिए ।
9. प्रमाण - पत्र धारक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी स्वयंसेवकों के मामले में संस्थान / केन्द्र की यात्रा / प्रवास के लिए अनुमति देने से पहले पुलिस के जरिए उनकी मूल देश से पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जाए ।
10. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि आग बुझाने आदि की तरह की मानव निर्मित /प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुरक्षा के समुचित उपाय किए गए हैं ।
11. प्रमाण- पत्र धारक प्रमाण पंजीकरण की शर्तों और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों/ बिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।
436
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
फार्म -ग
उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण विभाग-04
देहरादून ।
पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने से इन्कार करना (उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2019 के नियम 13 के प्रावधान के अंतर्गत जारी)
दिनांक..
श्री (उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2019 के नियम 13 के प्रावधान के अंतर्गत जारी) 2016 की धारा 51 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपनी.. संगठन (संगठन का नाम और पंजीकृत पता) के ..(अधिकृत प्रतिनिधि) ने दिव्यांगजन अधिकारः अधिनियम परियोजना (संगठन की शाखा / परियोजनाओं का नाम और पता) के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है । इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने निम्नांकित कमियों के कारण संगठन को पंजीकरण का पात्र नहीं समझा है :
एतद द्वारा उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियम 2019 के नियम 13 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण - पत्र प्रदान न किए जाने से इंकार किया जाता है । यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त कमियां दूर करने के बाद संगठन प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिए नया आवेदन भेजा जाए ।
समक्ष प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित समाज कल्याण उत्तराखण्ड ।
437 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1]
फार्म -घ
उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण विभाग-04
देहरादून।
पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त करना
(उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2019 के नियम 13 के प्रावधान के अंतर्गत जारी)
दिनांक..
पता) के श्री संगठन (संगठन का नाम और पंजीकृत ..(अधिकृत प्रतिनिधि) ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को पंजीकरण 2016 की धारा 51 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपनी.. परियोजना (संगठन की शाखा / परियोजनाओं का नाम और पता) के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम और नियमों के सम्बद्ध प्राविधानों के अंतर्गत दिनांक.... प्रमाण -पत्र जारी किया था और अब सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसे कारण और प्रमाण है कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक ने :-
(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 51 की उपधारा (1 ) के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण- पत्र जारी / के नवीकरण के लिए आवेदन के संदर्भ में एक बयान दिया है, जो भौतिक दृष्टि से गलत और असत्य है, अथवा
(ख) उन्होंने उन नियमों या कार्यशर्तों का उल्लंघन हुआ है, जिनके तहत प्रमाण- पत्र जारी किया गया था ।..
अतः दिव्यांगजन अधिकार नियम 2019 के नियम 13 के प्रावधानों के तहत संगठन को जारी किया । गया पंजीकरण प्रमाण - पत्र रद्द किया जाता है ।
समक्ष प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड ।
438
[भाग 1
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2019 ई ० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
फार्म-1
(दिव्यांगजन नियोक्ता का रिटर्न)
..को समाप्त हुए आधे वर्ष की समाप्ति पर विशेष रोजगार कार्यालय में जमा कराने हेतु छमाही रिटर्न नियोक्ता का नाम एवं पता.
प्रधान कार्यालय..
शाखा कार्यालय..
कामकाज का प्रकार/मुख्य गतिविधि...
1. रोजगार
(क) कार्यरत स्वत्वधारी / साझीदार / कमीशन एजेन्ट/ अंशकालिक कर्मचारियों एवं प्रशिक्षुओं को छोड़कर सरकार के वेतन रजिस्टर पर वेतनभोगी एवं अनुबंधित कर्मचारियों समेत कुल व्यक्तियों की संख्या । (आंकड़ों में हर वह व्यक्ति सम्मिलित होना चाहिये, जिसका पारिश्रमिक अथवा वेतन सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा दिया जाता हो) ।
पूर्ववर्ती आधे वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर
एवं
अंधापन क्षीण दृष्टि
बधिर एवं ऊँचा सुनने वाले
प्रमस्तिष्क अंगघात , कुष्ठरोग , बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित एवं मासपेशीय अपविकास समेत गति संबंधी दिव्यांगता
2
3
आलोच्य छमाही के अन्तिम कार्यदिवस पर
अंधापन एवं क्षीण दृष्टि
बधिर एवं ऊंचा सुनने वाले
स्वलीनता , बौद्धिक अक्षमता, सीखने की दिव्यांगता एवं मानसिक रोग
मूक- बधिरता समेत कॉलम (1 ) से (4) के अंतर्गत दिव्यांगजनों में एकाधिक दिव्यांगता
5
मूक-बधिरता समेत कॉलम (1 ) से (4 ) के अंतर्गत दिव्यांगजनों में एकाधिक दिव्यांगता
प्रमस्तिष्क अंगघात, कुष्ठरोग, बौनापन , एसिड अटैक पीड़ित एवं मासपेशीय अपविकास समेत गति संबंधी दिव्यांगता
3 1
2
दिव्यांग पुरुष..
दिव्यांग महिलाएं..
कुल योग......
स्वलीनता, बौद्धिक अक्षमता, सीखने की दिव्यांगताः एवं मानसिक रोग
4
5
(ख) आधे वर्ष के दौरान यदि रोजगार में बढ़त अथवा कमी 5 प्रतिशत से अधिक है तो कृपया रोजगार में इस बढ़त अथवा कमी को इंगित करें ।
2. रिक्तियां :- ऐसी रिक्तियां जो प्रतिमाह मौजूदा न्यूनतम वेतन के अनुरूप पारिश्रमिक वाली एवं छः माह से अधिक की कालावधि वाली हो ।
(क) छमाही के दौरान पैदा और अधिसूचित हुई रिक्तियों की संख्या और छमाही के दौरान भरे गए पद (दिव्यांगता वाले पुरुषों एवं दिव्यांगता वाली महिलाओं के लिये अलग से संख्या दी जा सकती है) ।
भाग 1 ]
439
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
रिक्तियों की संख्या जो अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं
अधिसूचित...
सृजित..
..श्रोत...
...भरी गई..
(उस श्रोत का उल्लेख करें जिससे भरी गई है)
स्थानीय/विशेष रोजगार कार्यालय सामान्य रोजगार कार्यालय
(ख) आधे वर्ष के दौरान पैदा रिक्तियों को अधिसूचित न करने के कारण, रिपोर्ट संख्या देखें 2 (क......
कार्मिकों की कमी
3.
रिक्तियां/ उपयुक्त आवेदकों की अल्पता के कारण अपूरित पदं ।
अनिवार्यता
अपूरित रिक्तियों/ पदों
व्यवसाय का नाम अथवा
योग्यता
की संख्या विकलांगता के
पदोंकानाम
अनुसार
अनिवार्य अनुभव/ वांछित अनुभव
कृपया ऐसे अन्य पेशों की सूची प्रदान करें जिनके संबंध में इस सरकारी प्रतिष्ठान को उपयुक्त आवेदक पाने में किसी प्रकार की समस्या आई हो ।
दिनांक.
प्रति,
रोजगार कार्यालय
नियोक्ता के हस्ताक्षर:
नोटः- यह रिटर्न 31 मार्च/ 30 सितम्बर को समाप्त हुई छमाही के लिये है एवं सम्बन्धित छमाही की समाप्ति के 30 दिन के अंदर स्थानीय रोजगार कार्यालय को सौंप दिया जाएगा।
440
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1
फॉर्म-2
(दिव्यांगजनः नियोक्ता का रिटर्न) .
व्यावसायिक रिटर्न दो वर्ष में एक बार स्थानीय विशेष रोजगार में जमा किया जाना है ।
नियोक्ता का नाम एवं पता..
व्यवसाय का प्रकार ..
(अपनी प्रधान गतिविधि के रूप में सरकारी प्रतिष्ठान क्या करता है इसका उल्लेख करें)
को सरकारी प्रतिष्ठान के वेतन रजिस्टर पर दिनांक (तिथि का उल्लेख करें).. व्यक्तियों की कुल संख्या (आंकड़े में हर वह व्यक्ति सम्मिलित होना चाहिये जिसका पारिश्रमिक अथवा वेतन सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा दिया जाता हो) (पुरूष दिव्यांगजन एवं महिला दिव्यांगजन की संख्या अलग- अलग दी जा सकती है) ।
2: सभी कर्मचारियों का पेशेगत वर्गीकरण जैसा कि ऊपर बिंदु-1 में दिया है । (कृपया प्रत्येक पेशे में कर्मचारियों की संख्या का नीचे अलग -अलग उल्लेख करें)
कर्मचारियों की संख्या
व्यवसाय सही शब्द का प्रयोग करें ।
अभियुक्ति
कुल
दिव्यांग पुरुष | दिव्यांग महिलायें
जैसे इंजीनियर (मैकेनिकल) ;
शिक्षक (गृह/विज्ञान);
ड्यूटी पर अधिकारी
कृपया प्रत्येक व्यवसाय में यथा सम्भव रिक्तियों की सही संख्या (बीमांकिक);
सहायक निदेशक
(धातुकर्म)
वैज्ञानिक सहायक
(कैमिस्ट) , अनुसंधान
अधिकारी (अर्थशास्त्री) ;
प्रशिक्षक (कार्पेन्टर);
निर्दिष्ट करें, जो सेवानिवृत्ति के कारण अगले कैलेन्डर वर्ष में आपके द्वारा भरे जाने की सम्भावना हो ।
सुपरवाइजर ( दर्जी) ;
फिटर (आंतरिक दहन इंजन);
निरीक्षक सैनिटरी);
अधीक्षक कार्यालय प्रशिक्षु
इलेक्ट्रिशियन) ।
कुल
तिथि..
नियोक्ता के हस्ताक्षर..
भाग 1 ]
441 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त , 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
प्रति रोजगार कार्यालय
(कृपया यहां अपने स्थानीय विशेष रोजगार कार्यालय का पता भरें)
नोटः आइटम संख्या-2 के अंतर्गत कॉलम 5 का कुल योग आइटम संख्या -1 में उल्लिखित संख्या के अनुरूप होना चाहिये ।
442
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1
फॉर्म ।।।
(दिव्यांगजन नियोक्ता का रिटर्न)
नियोक्ता का नाम एवं पता..
प्रधान कार्यालय...
शाखा कार्यालय..
कामकाज का प्रकार/ मुख्य गतिविधि...
सरकारी प्रतिष्ठान के वेतन रजिस्टर पर वेतनभोगी व्यक्तियों की कुल संख्या । (आंकड़ों में हर वह व्यक्ति सम्मिलित होना चाहिये जिसका पारिश्रमिक अथवा वेतन सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा दिया जाता हो) ।
सरकारी प्रतिष्ठान के वेतन रजिस्टर पर वेतनभोगी दिव्यांगजनो (दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार ) की कुल संख्या । (आंकड़ों में हर वह दिव्यांगजन सम्मिलित होना चाहिये जिसका पारिश्रमिक अथवा वेतनः सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा दिया जाता हो) ।
(क) सभी कर्मचारियों का पेशेगत वर्गीकरण जैसा कि ऊपर बिंदु-1 में दिया है । (कृपया प्रत्येक पेशे मे कर्मचारियो की संख्या का नीचे अलग-अलग उल्लेख करें)
कर्मचारियों की संख्या
अभियुक्ति व्यवसाय सहीं शब्द का प्रयोग करें ।
कुल
दिव्यांग महिलायें
दिव्यांग पुरुष|
कृपया प्रत्येक जैसे इंजीनियर (मैकेनिकल ) ;
व्यवसाय में यथा शिक्षक (गृह /विज्ञान) ;
अधिकारी
ड्यूटी पर
सम्भव रिक्तियों की सही संख्या (बीमांकिक);
निर्दिष्ट करें, जो सहायक निदेशक
(धातुकर्म)
सेवानिवृत्ति के कारण अगले वैज्ञानिक सहायक
(कैमिस्ट), अनुसंधान
कैलेन्डर वर्ष में आपके द्वारा भरे अधिकारी (अर्थशास्त्री);
प्रशिक्षक (कार्पेन्टर);
जाने की सम्भावना हो ।
कुल
(ख) आधे वर्ष के दौरान यदि रोजगार में बढ़त अथवा कमी 5 प्रतिशत से अधिक है तो कृपया रोजगार में इस बढ़त अथवा कमी को इंगित करें..
2. रिक्तियां ऐसी रिक्तियां जो प्रतिमाह मौजूदा न्यूनतम वेतन के अनुरूप पारिश्रमिक वाली छः माह से अधिक की कालावधि वाली हों ।
443
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
(क) आधे वर्ष के दौरान पैदा एवं अधिसूचित हुई रिक्तियों की संख्या एवं आधे वर्ष के दौरान भरे गए पद
अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रिक्तियों की संख्याः
भरी गई
अधिसूचित
सृजित
सामान्य रोजगार
कार्यालय
स्थानीय विषेश रोजगार कार्यालय
श्रोत (उस श्रोत काउल्लेख करें जहां से भरी गई है)
5
4
3
2
1
कुल
(ख) आलोच्य छमाही के दौरान पैदा रिक्तियों को अधिसूचित न करने के कारण देखें ऊपर (क)2..
नियोक्ता के हस्ताक्षर......
तिथि.
444
[भाग 1
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
फार्म- IV
(दिव्यांगजनों द्वारा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र पाने के लिये आवेदन)
(1)
उपनाम
(मध्य नाम)
(प्रथमनाम)
(2) पिता का नाम.......
i (3) जन्मतिथि:
(4) आवेदन के समय आयु ....
(6) पता: (क) (स्थायी पता) माता का नाम......
..(शब्दों में)..
वर्ष (5) लिंग (पुरुष / महिला / किन्नर)..
(ख) वर्तमान पता (अर्थात संवाद के लिए)..
(ग) वर्तमान पते पर जब से रह रहे हैं वह अवधि...
(7) शैक्षिक स्थिति (जहां लागू हो उस पर निशान लगाए)
5 माध्यमिक
1 स्नातकोत्तर 6.उच्च प्राथमिक
2 स्नातक 7 प्राथमिक
3 डिप्लोमा 8 गैर- साक्षर
4 उच्च माध्यमिक
(8) व्यवसाय ....
(9) पहचान के चिन्ह (I ). .. (II) .
(10) दिव्यांगता का प्रकार :
(11 ) अवधि, जब से दिव्यांग हैः जन्मजात / वर्ष... ....से (12) (1) क्या आपने पूर्व में कभी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिये आवेदन किया है.. ...हां /नहीं
(II ) यदि हां, तो विवरण दें : ) किस प्राधिकारी एवं किस जिले में आवेदन किया...
(क
(ख) आवेदन का परिणाम..
(13) क्या पूर्व में आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां तो सत्यापित प्रति लगाएं ।
घोषणा: : -
मै एद्द द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है । इसमें कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपायी या गलत कार्य बयां नहीं की गई है । मै भली भांति जानता हूँ कि आवेदन में किसी भी गलत बयानी का पता चलने पर मुझे ऐसे सभी लाभ वापस करने होंगे जो इस तरह के प्रमाण-पत्र से मुझे मिले होंगे और साथ ही मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी ।
(दिव्यांगजन के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथवा उसके कानूनी अभिभावक के, यदि व्यक्ति
बौद्धिक अक्षमता /स्वलीनता / प्रमस्तिष्क आघात एवं
एकाधिक दिव्यांगता इत्यादि से पीड़ित है)
445
भाग 1] उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
तिथि :
स्थान:
अनुलग्नक:
1. घर के पते का प्रमाण (प्रयोज्य होने पर निशान लगाए):
(क) राशनकार्ड
(ख) मतदाता पहचान पत्र
(ग) चालक अनुज्ञापत्र
(घ) बैंक पासबुक
(ड) स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड)
(च) पासपोर्ट
(छ) आवेदक के पते का उल्लेख करना टेलीफोन बिजली, पानी एवं अन्य किसी उपयोज्ता का
बिल ।
(ज) पंचायरत, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, कोई भी राजपत्रित अधिकारी अथवा सम्बन्धित पटवारी
अथवा सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
(झ) यदि दिव्यांगजनों, निराश्रितों, मनोरोगियों एवं अन्य प्रकार की दिव्यांगता के लिये निर्मित किसी
आवासीय संस्थान में रहता हो तो उस संस्थान के संचालक द्वारा प्रदान किया गया निवास
प्रमाण-पत्र ।
2. हाल ही में लिये गये दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ
(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)
तिथि:
स्थान
जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर 446
[भाग 1
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
फार्म-V
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
(अंग विच्छेदन अथवा भुजाओं में पूर्ण स्थायी पक्षाघात होने की स्थिति में या बौनेपन एवं अंधेपन की स्थिति में)
देखें नियम 17
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले मेडिकल प्राधिकरण का नाम एवं पता)
तिथि..
प्रमाण पत्र संख्या....
श्रीमती / कुमारी..
यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें श्री / वर्ष.........
...जन्मतिथि (दिन / माह/
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
वर्ष पुरुष/ महिला
आयु
स्थायी निवास मकान संख्य
पंजीकरण संख्या
पासपोर्ट आकार का हाल हीका अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (दिव्यांगजन का केवल चेहरा दर्शाते हुए)
.....पोस्ट ऑफिस..
वार्ड /ग्राम /गली...
प्रदेश....
जिला..
...जिनका फोटो ऊपर
सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लिया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:
(क) वह निम्नांकित दिव्यांगता से सम्बन्धित है :-
गति सम्बन्धी दिव्यांगता
बौनापन
अंधापनः
(ख) उनके मामले में निदान यह है
..... शब्दों में)
प्रतिशत (संख्या में प्रतिशत..
उस व्यक्ति में..
भाग में स्थायी हरकत दिव्यांगता/ बौनापन/ दिशानिर्देशों के अनुसार शरीर के...
अंधापन विद्यमान है । ( संख्या के दिशानिर्देश जारी करने की तिथि उल्लिखित की
जानी है) ।
आवेदक के निवास प्रमाण - पत्र के रूप में निम्न दस्तावेज जमा किये हैं :-
जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण
जारी करने की तिथि
दस्तावेज का प्रकार
उप व्यक्ति के. हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके समर्थन में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा हैं ।
(अधिसूचित मेडिकल प्राधिकरण के
प्राधिकारी हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर एवं मुहर) 1
447
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
फार्म-VI
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
(एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता होने की स्थितियों में )
देखें नियम 17
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले मेडिकल प्राधिकरण का नाम एवं पता)
प्रमाण पत्र संख्या..
...तिथि...
यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें श्री / श्रीमती / कुमारी..
...जन्मतिथि (दिन /माह / वर्ष
पुत्र/ पत्नी/पुत्री श्री
...वर्ष..
पुरुष/ महिला
आयु
..स्थायी निवास मकान संख्या....
पंजीकरण संख्या
पासपोर्ट आकार का हाल हीका अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (दिव्यांगजन का केवल चेहरा दर्शाते हुए )
पोस्ट ऑफिस
वार्ड/ग्राम /गली..
..प्रदेश..
जिला
ऊपर
फोटो
जिनका
सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लिया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:
(क) उनका एकाधिक दिव्यांगता का मामला है । दिशा-निर्देशों के अनुरूप ( दिशा निर्देशों की संख्या एवं जारी करने की तिथि उल्लिखित की जानी है) उनकी स्थायी शारीरिक खराबी / दिव्यांगता का. निम्नलिखित दिव्यांगताओं के अनुसार मूल्यांकन किया जा रहा है एवं निम्न सूची में प्रासंगिक दिव्यांगता के सामने प्रकट किया गया है :-
दिव्यांगता का प्रकार निदान
शरीर का प्रभावित
भाग
क्र० सं०
गति सम्बन्धी दिव्यांगता
1
2. माशपेशियों का अल्पविकासः
3 ठीक हुआ कुष्ठ रोग
4 बौनापन
प्रमस्तिष्क अंगघात
5.
6 एसिड अटैक से पीड़ित
7 कम दृष्टि
दृष्टिहीन
8
9 बधिर
10 ऊंचा सूनने वाला
वाकः एवं भाषा सम्बन्धी दिव्यांग
11.
बौद्धिक अंक्षमता
स्थायी शारीरिक खरीबी (मानसिक दिव्यांगता में प्रतिशत)
@
#
#
$
$
विशिष्ट सीखने सम्बन्धी अक्षमता
12 13
14स्वालीनता
15 मानसिक विकार
16 तंत्रिका सम्बन्धी जीर्णरोग
17 एकाधिक काठिन्य
18 पार्किसन रोग
हीमोफिलिया
19
20 थैलासीमिया
स्किल रोग एनीमिया
21 [भाग 1 448
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
(ख) उपरोक्त प्रकाश में दिशा - निर्देशों के अनुरूप ( संख्या एवं दिशा- निर्देशों को जारी करने की तिथि उल्लिखित की जानी है) इनकी सम्पूर्ण शारीरिक खराबी इस प्रकार है:-
..शब्दों में..
प्रतिशत संख्या में.......
(ग) यह स्थिति क्रमिक /अक्रमिक/ आगे बढ़ने वाली / आगे नहीं बढ़ने वाली है...
(घ) दिव्यांगता का पुनराकलन है:-
आवश्यक नहीं
अथवा
इसकी अनुशंसा की जाती है वर्ष... ...माह बाद एवं इसलिये यह प्रमाण-पत्र तक मान्य होगा ।
दिनमाहवर्ष
@ उदाहरण : बांया / दायां / दोनों हाथ / पैर
# उदाहरण: एक आंख
$ उदाहरण : बांया/ दायां/ दोनों कान
(ड) आवेदक के निवास प्रमाण -पत्र के रूप में निम्न दस्तावेज जमा किये हैं :-
दस्तावेज का प्रकार जारी करने की तिथि जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण
मेडिकल प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहूर
(च)
सदस्य का नाम एवं मुहर
अध्यक्ष का नाम एवं मुहर
सदस्य का नाम एवं मुहर
उपः व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके समर्थन में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है ।
449 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1]
फार्म-VII
दिव्यांगताः प्रमाण-पत्र
(फार्म V व VI में वर्णित मामलों के इतर मामलों में)
नियम 17 देखें
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले मेडिकल प्राधिकरण का नाम एवं पता)
...तिथि..
प्रमाण पत्र संख्या..
पासपोर्ट आकार का हाल हीं कां
यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें श्री/ श्रीमती/ कुमारी...
...जन्मतिथि (दिन/माह/ वर्ष
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
पुरुष/महिला..
वर्ष..
आयु
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (दिव्यांगजन का केवल चेहरा दर्शाते हुए)
..स्थायी निवास मकान संख्या......
पंजीकरण संख्या
पोस्ट ऑफिस.....
वार्ड/ग्राम /गली..
जिनका फोटो ऊपर
...प्रदेश....
जिला....
सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लिया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-
(क) उनका
दिव्यांगता का मामला है । दिशा-निर्देशों के अनुरूप ( दिशा निर्देशों की संख्या एवं जारी करने की तिथि उल्लिखित की जानी है) उनकी स्थायी शारीरिक खराबी / दिव्यांगता का निम्नलिखित दिव्यांगताओं के अनुसार मूल्यांकन किया जा रहा है एवं निम्न सूची में प्रासंगिक दिव्यांगता के सामने प्रकट किया गया है:-
निदान
दिव्यांगता का प्रकार शरीर का प्रभावित भाग
क्र० सं०
स्थायी शारीरिक खरीबी (सानसिक दिव्यांगता में प्रतिशत)
@
गति सम्बन्धी दिव्यांगता
1
2 माशपेशियों का अल्पविकास
3 ठीक हुआ कुष्ठ रोग
4 बौनापन
5. प्रमस्तिष्क अंगघात
6 एसिड अटैक से पीड़ित
#
7 कम दृष्टि
#
8 दृष्टिहीन
$
9 बधिर
$
ऊंचा सूनने वाला
10
11 वाक एवं भाषा सम्बन्धी दिव्यांग
बौद्धिक अक्षमता
12.
विशिष्ट सीखने सम्बन्धी अक्षमता
13
स्वालीनता
14
15 मानसिक विकार
तंत्रिका सम्बन्धी जीर्णरोग
16
17 एकाधिक काठिन्य
18 पार्किसन रोग
19हीमोफिलिया
20 थैलासीमिया
21 स्किल रोग एनीमिया [भाग 1
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09,1941 शक सम्वत्)
450
(ख) उपरोक्त प्रकाश में दिशा-निर्देशों के अनुरूप ( संख्या एवं दिशा- निर्देशों को जारी करने की तिथि उल्लिखित की जानी है) इनकी सम्पूर्ण शारीरिक खराबी इस प्रकार है :-
शब्दों में
प्रतिशत संख्या में
यह स्थिति क्रमिक / अक्रमिक/आगे बढ़ने वाली/ आगे नहीं बढ़ने वाली है..
(ग)
(घ) दिव्यांगता का पुनराकलन है:-
आवश्यक नहीं
अथवा
इसकी अनुशंसा की जाती है वर्ष.. ...माह बाद एवं इसलिये यह प्रमाण- पत्र
तक मान्य होगा।
दिनमाह ... वर्ष
@ उदाहरण : बांया/दायां/ दोनों हाथ/पैर
# उदाहरण: एक आंख
$ उदाहरण: बांया/दायां/दोनों कान
आवेदक के निवास प्रमाण - पत्र के रूप में निम्न दस्तावेज जमा किये हैं :-
(ड)
जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण
जारी करने की तिथि
दस्तावेज का प्रकार
उप व्यक्ति के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके समर्थन में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है।
(अधिसूचित मेडिकल प्राधिकरण के प्राधिकारी हस्ताक्षरी)
(नाम एवं मुहर)
प्रतिहस्ताक्षरकृत
(मुख्य चिकित्साधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक /
सरकारी अस्पताल के प्रधान अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान एवं मुहर,
यदि प्रमाण - पत्र ऐसे मेडिकल प्राधिकरण की ओर से जारी किया
जा रहा है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, (मुहर सहित)
नोट : यदि यह प्रमाण - पत्र ऐसे मेडिकल प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह केवल जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगा।
451 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
फार्म-VIII
(दिव्यांगता प्रमाण - पत्र के आवेदन के अस्वीकृत होने की सूचना)
तिथि..
पत्र संख्या..
सेवा में,
आवेदक का नाम एवं पता
प्रमाण-पत्र संख्या..
विषयः- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आवेदन का अस्वीकारीकरण ।
श्रीमान/सुश्री
1. दिनांक को निम्न दिव्यांगता.. के बारें में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये कृपया आपके आवेदन के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि:-
2, उपरोक्त आवेदन के आधार पर अधोहस्ताक्षरी / चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आपका दिनांक को परीक्षण किया गया । परीक्षण उपरान्त आपको मुझे यह जानकारी देते हुए खेद है कि निम्न कारणों से आपके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना सम्भव नहीं है :-
3. यदि आवेदन अस्वीकार होने के कारण आप व्यथित हैं तो आप... के समक्ष इस निर्णय की समीक्षा के लिये प्रस्तुत हो सकते हैं ।
भवदीय
(अधिसूचित मेडिकल प्राधिकरण
के प्राधिकृत हस्ताक्षरी)
(नाम एवं मुहर)
आज्ञा से ,
एल० फैनई ,
सचिव ।
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्)
452
In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of "the Constitution of India " , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 259/XVII -04/2019- 01(04) /V.Κ./2017 , dated July 09 , 2019 for general information .
NOTIFICATION
Miscellaneous
July09,2019
No. 259 /XVII - 04/2019-01 (04) /V.K./2017--WHEREAS , as per requirement of Section 101 Rights of person with Disabilities Act , 2016 (Act No. 49 of 2016) with a view of inviting objections and reason from the all affected person the drafts of Uttarakhand Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018 were published by advertisement No. 3708 dated 14.12 . 2018;
And whereas , in accordance with the draft of rules objection and reason received from public are considered by the State Government , and accordingly draft of rules are amended;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act no 49 of 2016 ) the Governor is pleased to make the following rules , namely-
The Uttarakhand Rights of Persons with Disabilities Rules , 2019
Part I- General
Short title and 1. commencement
( 1 ) These rule may be called the Uttarakhand Rights of Persons with Disabilities Rules , 2019 .
(2) It shall come into force at once .
Definitions
(1) In these rules , unless the context otherwise requires- 2.
(a) "Act " means the Rights of Persons with Disabilities Act , 2016 (Act no 49 of 2016) ;
(b) " Central Government " means the Government of India;
(c) " Certificate " means certificate of person with disability issued by certifying authority mentioned in sub section ( 1 ) of Section 57 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016;
(d) " Certificate of registration " means certificate of registration issued by competent authority under section 50 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016;
453 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
(e) " District level committee on disability " means district level committee constituted by State Government under section 72 of the Rights of Persons with Disabilities Act , 2016;
(f) " Forms " means form annexed with these rules ;
(g) " State" means the State of Uttarakhand ;
(h)" State commissioner " means State commissioner appointed by State Government according to the rules and under section 79 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016;
(i ) " State Government " means Government of Uttarakhand State;
(2) Those words and expressions used herein and not defined but defined in the Rights of Persons with Disabilities Act , 2016 shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.
Part II- State Committee
3.
Constitution of State Committee for disability research
(1 ) The State Government shall constitute a disability research committee for protecting the disable from oppress , cruel inhuman or abusive behavior which shall consist of following member , namely--
(i) Director Social Welfare-ex officio Chairman;
(ii) Director, Health Department- ex officio Member ;
(iii) Three members as representative of disabled person or three persons as representative from institute at State level who represents any five disability mentioned in schedule of Act , but from among above said member atleast one women representative shall be nominated by State Government Member ;
(2) Chairman shall invite subject specialist as a special invitee member.
(3) Tenure of nominated member shall be of three years from the constitution of the committee , nominated member shall be eligible for nomination again for one tenure .
[भाग 1 454
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
(4) Half of the total member shall form the quorum of meeting .
(5) The non government member and special invitee member shall be paid equal daily allowances and travelling allowances like group A or competent authority of State Government .
(6) The State Government may from time to time arrange clerical and other employee for conducting work of committee as per requirement .
Limited guardianship
4. Limited guardian for disabled person unable to take binding decision in legal form shall be appointed by concerned district magistrate designated by State Government in the following manner-
(1) Concerned District Magistrate shall provide a limited guardianship for disabled regarding taking of legally binding decision.
(2) Concerned District Magistrate before providing limited guardianship to disable shall satisfy himself that person is not in a situation to take his own legally binding decision.
(3) Concerned District Magistrate shall take necessary decision within three month from the date of receiving of application regarding limited guardianship or from the date of knowledge of the necessity of guardianship in his notice. But district magistrate shall take prior permission of person acting as a limited guardian before granting the limited guardianship .
(4) Concerned District Magistrate shall keep the record of appointed guardian and disabled person .
Tenure
5. (1 ) Limited guardian shall be appointed initially for five years , such period may be extended by concerned District Magistrate.
(2) At the time of extending the period of limited guardianship concerned District Magistrate shall follow the same procedure as followed first time at the time of providing limited guardianship.
Qualification for 6.
appointment of Guardian
(1 ) At the time of granting limited guardianship concerned District Magistrate shall consider to appoint above said person as limited guardian on the basis of following preference: - 455 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
(a) parents of disabled person or adult children ;
(b) brother or sister of disabled person;
(c) other blood relatives or local person taking care or registered organization.
(2) A person of age more than 18 shall be appointed limited guardian who is not convicted for cognizance offence defined in Criminal Procedure Code , 1973 (Act no 2 of 1974) .
(3 ) At the time of taking decision of appointment of limited guardian concerned district magistrate shall make ensure that person: -
(a) is citizen of India;
(b) shall not be of unsound mind mentally retarded namely ;
(c) does not have criminal intimation ;
(d) isnot dependent on any other for his livelihood;
(e) is not declared bankrupt .
(4) If concerned district magistrate feels necessary to appoint one institution or organization as a limited guardian then following direction shall be followed: -
(a) Institution shall be affiliated by State or Central Government ;
(b) A minimum standard of disable rehabilitation service and facility of accommodation to disable person or place specified by board hostel , staff, furniture , rehabilitation and medical facilities , are maintained .
7. A person aggrieved with the decision of district magistrate regarding appointment of limited guardian , shall appeal before the State Commissioner.
Appeal against order of appointment of limited guardianship
Part III- Nodal Officer and Redressal Officer
Nodal officer Appointment of 8. In all education institution affiliated or financially sponsored by State Government , for operation of admission or other activities of disable boys / girls , which are mentioned in section 16 and Section 31 of Act district education officer of concerned district shall be nodal officer .
[भाग 1 456
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09,1941 शक सम्वत्)
9.
Redressal complaint officer of appointment
( 1 ) Every Government establishment of State within 60 days of commencement of these rules shall appoint Redressal Complaint officer not below the level of gazatted officer ;
Provided that where appointment of gazatted officer is not possible than Government establishment shall appoint any senior officer as Redressal Complaint Officer .
(2) Redressal Complaint Officer shall maintain a register of complaints of persons with disabilities with the following particulars, namely-
(a) date of complaint ;
(b) name of complaints ;
(c) name of the person who is enquiring the complaint ;
(d) place of incident ;
(e) the name of establishment or person against whom the complaint is made ;
(f) gist of complaints ;
(g) documentary evidence , if any;
(h) date if disposal by the Redressal Complaint Officer ;
(i ) details of disposal of the appeal by the district level committee, and
(j ) any other information.
Part IV- Benchmark of post for disable person
10.
Constitution of special committee
(1 ) For the purpose of marking the post a specialist committee shall be constituted by State Government, which shall consist offollowing member , namely:-
(a) Secretary/ Principal Secretary or Additional Chief Secretary- Chairman ;
(b) Head of department of concerned department- member;
(c) Secretary/ Additional Secretary , Social Welfare Department- member ;
(d ) Secretary / Additional Secretary , Finance Department- member ;
457 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1]
(e) Secretary/ Additional Secretary, Law Department- member;
(f) Incharge person of related establishment- Member ;
(g) Disable person specialist nominated by State Government - 02 Member ;
(h) Additional Secretary, Department of Personnel- member- secretary .
(2) Specialist committee for marking reserved post for disable person shall meet from time to time as necessary, provided time gap between two meeting shall not be of more than six month.
Part V- Registration
11. Director, Social Welfare Uttarakhand shall be competent authority to issue registration certificate .
Competent authority for registration Application and fee
12. Institution interested in registration shall have to fill the application Form specified by competent officer with fee of Rs.1000/ without compliance to the section 50 of the Act any person with registration certificate shall not operate or establish institute for disable person .
13. The Competent Authority, before issuing the registration Registration
certificate, shall make necessary inquiry and it he is satisfied that the requirement of these rules and rules made thereunder have been complied by the applicant, he shall issue the registration certificate to the applicant within thirty days: Provided that the competent authority may by order, refuse to issue the certificate for which application has been made, by showing cause on not being satisfied in the inquiry but the competent officer shall provide the appropriate opportunity of hearing to the applicant before giving any such order and shall intimate the applicant from every order of refusal of certificate in written.
Renewal
14. For the renewal of registration certificate , the same procedure shall be followed by Competent Officer which was followed by him during first time registration . The Competent Officer shall issue the renewal certificate after being fully satisfied from the affairs of the Institution.
[भाग 1 458
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
15. ( a) The validity of the registration certificate shall be for five years , which may increase from time to time.
validity of the registration certificate
(b) The renewal certificate shall be issued by the competent authority for five years .
(c) The action, on the collection of registration certificate , shall be taken by the State Government after three notice in the duration of every month to the concerned institution .
Appeal
16. The applicant may appeal to the Secretary, Social Welfare Department within ninety days in the compliance of Section 53 of Act on not issuing the registration certificate within the time limit of 30 days or not responding within the time limit or the revokation by the competent officer . The Secretary shall dispose the appeal within 45 days .
PartVI- Certificate
Disability certificate
17. The State Government shall issue list of certifying authorities for issuing the disability certificate for the specific disabilities , who shall issue the disability certificate for the disabled person according to the jurisdiction in exercise of the powers conferred in the compliance of authentic functions .
18.
disability certificate Appeal regarding (1 ) The person aggrieved from the decision of the authority issuing disable certificate or any disagree person may appeal before the appellate authority designated by the State Government by his own or through his guardian, parent in following manner ---
(a) the appeal shall contain the summary and grounds of appeal;
(b) a copy of disability certificate or letter of rejection issued by the certifying authority shall be enclosed with the appeal .
(2) The Appellate Authority shall give the appellant full opportunity to present his case and pass such detailed order, as considered suitable in the case .
(3 ) Every appeal filed under sub - rule (1 ) shall be decided as soon as possible and the Appellate Authority within 60 days of the appeal shall decide and take action on it .
Part VII- Committee on disability
19. There shall be following district level committee on disability-
(a) Concerned District Magistrate- Chairman ;
Committee on disability at district level
(b) Concerned District Social Welfare Officer- Secretary, 459 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
(c) Chief Medical Officer of the District- Ex - officio Member ;
(d) District Social Welfare Officer- Ex - officio- Member ;
(e) Senior Superintendent of police- Ex - officio- Member ;
(f) District Employment Officer- Ex- officio- Member ;
(g) District Education officer- Ex - officio- Member ;
(h) District Basic Education Officer- Ex - officio- Member ;
(i ) Member Secretary, District Legal Service Authority- Ex- officio- Member ;
(j ) One Psychiatrist of District Hospital- Ex- officio- Member ;
(k) One Public Prosecutor of the District- Ex- officio- Member ;
(1) Project Director, District Rural Development- Ex- officio- Member;
(m) Project Officer , ICDS- Ex- officio- Member ;
(n) Five representatives of non -governmental Organization working for disable person representing any five different disabilities defined in the Scheduled of the Act- Member ;
(0) Other person invited by the Chairperson- Member .
20.
Functions of the Committee
( a) To give advice regarding rehabilitation and empowerment of the person with disabilities , to the District Administration .
(b) To monitor the rules and sub rules of the Act .
(c) To consider the complaints related to non- implementation of the provision of the act by an authority and to suggest appropriate measures for redressal of grievances .
(d) Any other function entrusted by the State Government .
21.
Meetings of the Committee
(a) The meeting of district level committee shall be held every month , the date , time and tenure shall be determined by the Chairperson .
(b) The Chairperson, on the written request of atleast ten members of the district level committee shall call special meeting of the Committee .
Part VIII- Advisory Committee
22. (1 ) The following advisory committee for assisting state commissioner shall be constituted by the State Government , consisting of the following-
Advisory committee for assistance of State commissioner
(a) To represent each of three groups of disabilities mentioned in the schedule of the Act, three-specialists- amongst which one shall be women specialist shall be nominated .
[भाग 1 460
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
(b) Two specialist, amongst which one shall be from the field of law and one of education or health shall be nominated by the State Government .
(2) The tenure of the member of Advisory Committee shall be of three years .
(3) The State Commissioner may invite subject or domain specialist according to requirement , who shall assist them in meeting or hearing and in preparing report .
23. ( 1 ) State Commissioner shall prepare a report at the end of current financial year, in which the account of work done by them shall be mentioned .
Presenting of annual report by State Commissioner
(2) Specially in annual reports mentioned in sub rule ( 1 ) every following matter shall also be mentioned-
(a) name of employees and officers of office of State Commissioner and detailed and chart of organization .
(b) work and rights given to State commissioner under the Act .
(c) main suggestion given by State commissioner ;
(d) progress in implementing Act ;
(e) Any other subject included by State commissioner -or directed by State Government from time to time to include in report.
Part IX- Miscellaneous
Salary and allowances of special public prosecutor
24. Salary and allowances of Government prosecutor appointed or mentioned by State Government shall be equivalent to other Government prosecutor appointed by State Government under Criminal Procedure Code , 1973 (Act no 2 of 1974 ) .
Procedure to be followed for protection from misuse , violence and exploitation
25. Any institution or person may report to nearest police station in written of the incidence of misbehavior, violence or exploitation of disable person on receiving such complaint after entering in general dairy incharge of police station shall send the issue to executive magistrate on whose jurisdiction the concerned police station is located .
procedure to be followedby executive magistrate
26. The executive magistrate, for the purpose of taking action on complaint, shall follow the procedure provision in Section 133 to Section 143 of Criminal Procedure Act , 1973 (Act no 2 of 1974).
461 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
Form-A
Application for Certificate of Registration
(see rule 12)
(1) Name and address of Applicant..
(2) Applied in context of which organization/ project ---
(a) Name of organization ..
(b) Address and phone number (registered office ) .
(c) Name of project office .
(d)Address of Project office .
E mail ID .
(e) Phone / Fax (office) .
) (a) Name of the Act under which organization is registered .
(3
(b) Registration No ............ and date...... (please attach photocopy)
(4) memorandum of Article / Management Board of organization .
(5) Name , Address , Business and other detail of member of management board / organization ........
(6) Current activities of organization.........
(7) Category and number of present member of organization list of documents to be annexed.
(a) copy of annual report of last three years .
(b) audit report of last three years by charted accountant-
(a) receipt and payment account (prepared by charted accountant for last three years )
(b) income and expenditure accounts (prepared by charted accountant of last three years)
(c) Balance sheet (prepared by charted accountant of last three years )
8. Detail of employed staff of organization in following performa
Salary RCI
Liability
Address
Age
Male/Female
Name
Contact detail
Education qualification
registration number (annex copy of RCI certificate) 462
[भाग 1
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
Note- In case of foreigner volunteer inquire of native country or identification of birth and criminal record by police is compulsory .
9. Detail of beneficiary conferred / proposed by organization and type of disability following performa-
S.N.
Name
Address
Male/female
Father's name Age
Contact details
Nature of disability
10. If hostel is operated then number of members living in hostel ..
11. Whether organization in building of rent/ owner (annex relevant evidence ) .
12. Detail of free environment for disability person ....
13. Form of organization (accurate detail of the fact that for blind/ deaf and dump/ mentally related person organization .
Name.
Designation .
Address .
Date.
Seal of office .
Signature of applicant 463 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2019 ई ० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
Form B
Government of Uttarakhand
Social Welfare Department- 04
Dehradun
Registration Certificate
(Issued under rule 13 of the Uttarakhand Rights of Persons with Disabilities Rules , 2019)
Date.......
Registration No ..........
This is to certify that .... (name of voluntary organization) which is registered Society Registration Act , 1860/ National Trust Act, 1999 has completed the formalities/ procedure in relation to issue of registration certificate under sub - section (2) of Section 21 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 .
valid with date ..
Registration certificate issued on date ..
1. Name of organization and registered address .
2. Branch of organization / name and address of project ..
3. Full name and address of authorised officer of organization
This registration of certificate is issued by authorised signature / competent officer of Social Welfare Department, Uttrakhand on date ......... month ... year.... which is subject to compliance with the working condition described in this by authorised representatively of the organization.
The Registration certificate holder shall apply for renewal of registration at least 60 days before the date of expiry of its validity period .
Signature of competent authority with seal
Department of Social Welfare 464
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1
Working condition of registration certificate
1. Organization holding this registration certificate shall provide following facilities to beneficiaries :
(a) appropriate accessible accommodation and accessible clean facilities ;
(b) appropriate medical care and facilities ;
(c) facilities of entertainment;
(d) educational and professional or skill training .
2. Accommodation campus for girls if any then it shall be separate from accommodation campus of boys .
3. Holder of registration certificate for its own or private purpose of other shall not employee any beneficiary of organization or shall not give permission to other to employee .
4. Incharge/ project manager shall keep visitor book which shall have record of competent authority to inspect or person authorised by him . Incharge/ project manager shall given copy of notes entered in the said book with complaint report to competent authority within seven day from concerned journey .
5. Holder of registration certificate shall keep competent authority or person authorised by him in inquiry work, according to provision of the Rights of Persons with Disabilities Act , 2016 .
6. Certificate shall be displayed on conspicuous place in office of Incharge officer/ Project Manager .
to 7. Information of any change in office bearer shall be immediately given competent authority and concerned District Social Welfare Officer .
8. Registration certificate holder shall ensure according to Section 6 and Section 7 of the Rights Persons with Disabilities Act, 2016 certificate is not exploited, violated misused.
9. The certificate holder should ensure that in case of foreign countries , before giving the permission for institution/travel to center/ migration , verification of identify and criminal record from their origin country through the police .
465 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
10. Registration certificate holder shall ensure that appropriate means for safety against man made / natural disaster like fire extinguisher etc. are taken .
11. Registration certificate holder shall comply with terms and condition of registration and rules/ regulations made under provision of the Rights of Persons with Disabilities Act , 2016.
466
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1
Form C
Government of Uttarakhand
Social Welfare Department- 4
Dehradun
Refusing to giving registration certificate
(Issued under the provision of rule 13 of the Uttarakhand Rights of Persons with Disabilities rules , 2019)
(Issued under the provision of rule 13 of the Uttarakhand Rights of Persons with Disabilities rules , 2019 )
Organization ( name and registered address of organization) of Shri ............ (authorised representative) under the sub section (2) of Section 51 of the Right of Persons with Disabilities Act, 2016 his/her applied for project of address of branch/ project of organization . project (name and
Hereby rejected to granting the registration certificate under rule 13 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2019. This is advised that after removing the above faults organization shall send new application through the authorised representative .
Signature with seal of competent authority
Social Welfare, Uttarakhand .
467 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
Form D
Government of Uttarakhand
Social Welfare Department- 4
Dehradun
Rejection of Registration certificate
Dated.....
(Issued under the provision of rule 13 of the Uttarakhand Rights of Persons with Disabilities Rules , 2019 )
i
Organization (name and registered address of organization ) of Shri ............ (authorised representative ) under the sub section (2) of Section 51 of the Rights of Persons with Disabilities Act , 2016 his/her applied for project of project (name and address of branch/ project of organization concerned provisions of Act and rules of Competent Authority date......... registration certificate has been issued, and now competent authority has reason and proof that registration certificate holder-
(a) A statement has been given in contest of application for issued certificate of registration of renewal under sub- section ( 1 ) of Section 51 of the Rights of Persons with Disabilities Act , 2016 , which are wrong or falls in physical term .
(b) The work conditions of these rules have been contravene under which the certificate may issued .
Therefore , the certificate of registration issued to the organization is cancelled under the provisions of rule 13 of the Uttarakhand Rights of Persons with Disabilities Rules , 2019.
Signature with seal of competent authority
Social Welfare , Uttarakhand 468
[भाग 1
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त , 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
Form - 1
(Return of Employer of persons with Disabilities )
Six monthly return to be submitted to the special Employment Exchange for the half year ended .
Name and address of the employer .
Head office .
Branch office .....
Nature of Business /main activity
1. Employment
(a) Total number of persons including working Proprietors /Partners /commission agents /contingent paid and contractual workers , on the pay rolls of the Government establishment excluding part time workers and apprentices (the figure should include every person whose wage or salary is paid by the Government establishment)
On the last working day of the previous half year
Locomotive Blindness and low vision
Deaf and hard of hearing
Autism
intellectual
Multiple disabilities from amongst persons with disabilities under columns ( 1 ) disabilities , specific learning
to (4) including deaf-blindness disability and mental illness
disability including cerebral Palsy , leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy
(3)
(2)
(1)
(5)
(4)
On the last working day of the previous half year
Locomotive Blindness and low vision
Deaf and hard of hearing
Autism
Multiple disabilities from amongst persons with disabilities under columns ( 1 ) to (4) including deaf- blindness
intellectual disabilities , specific learning disability and mental illness
disability including cerebral Palsy , leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy
(3)
(2)
(1)
(5)
(4) 469 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
Men with disability .
Women with disability.
Total .
(b) Please indicate the main reasons for any increase or decrease in employment if the increase or decrease in more than 5% during the half year .
2. Vacancies : - Vacancies carrying total emoluments as per prevailing minimum wage per month and of over six months duration .
(a) Number of vacancies occurred and notified during the half year and number filled during the half year ( separate figures may be given for men and women with disability)
Number of vacancies come within the purview of the Act
..source .
Occurred .Notified.... ..filled .
(mention the source from which filled)
Local/ special Employment Exchange .
General Employment Exchange ...........
(b) Reasons for not notifying all vacancies occurred during the half year see report See2(a) .........
3.Manpower shortages
Vacancies /Posts unfilled due to shortage of suitable applicants
Essential qualification
Essential experience/desirable experience Name of the occupation or designation of the posts,
Number of unfilled vacancies /posts according to disability
4
3
2
1
Please list any other occupation for which the Government establishment had recently any difficulty in obtaining suitable applicants .
Date ......
Signature of employer [भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त , 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
470
Το ,
The Employment Exchange
Note- This return relates to half yearly ending 31st March/30 September and shall be rendered to the local special employment exchange within 30 days after the end of the half year concerned.
471 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1]
Form-2
(Return of the employer of the persons with disability )
Occupational return to be submitted to the local special employment exchange once in two years .
Name and address of the Employer ...
Nature ofbusiness
(Describe what the Government establishment makes or does as its principal activity)
1. Total number of persons on the pay rolls of the Government establishment on ......... ( Specify date) (the figure should include every person whose wage or salary in paid by the Government establishment) ( Separate figures for men and women with disability may be given)
2. Occupational classification of all employees as given in item - 1 above, ( Please give below the number of employees in each occupation separately )
Number of employees
Remarks
Total
Occupation use exact term
man with disabilities
women
with
disabilities
Such as (mechanical Teacher ( arts /science ) Engineer
Please give as far as possible , approximate number of vacancies in each occupation you are likely to fill during the next calendar year due to retirement
Officer onduty (actuary),
Assistant Director (met allergy)
Scientific (chemist) Assistant
Research officer
-(Economist) Instructor ( carpenter)
Supervisor (tailor )
Fitter (internal combustion engine) Inspector (sanitary Superintendent office apprentice (Electrician
Total
Signature of employer Date- 472
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्)
To,
[भाग-1
The Employment Exchange
(Please fill here the address of your local special Employment Exchange ) item- 1
Note- Total of column 5 under item -2 should correspond to the figure given against भाग 1 ]
473 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई ० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
Form III
(Return of Employer of Persons with Disability)
Name and address of the employer
Head office .
Branch office .
Nature of Business (Principal activity .
Total number of persons on the payroll of the Government Establishment (The figures should include every person whose wage or salary is paid by the Government establishment) .
Total number of/Persons with (disabilities ( disability wise) on the payroll of the Government establishment (The figure should on the Payroll of the Government establishment (The figure should include every person with disability whose wage or salary is paid by the Government establishment)
(a) Professional classification of all employees as given in above point- 1 (Please mention below the number of employees in each occupation separately )
Note
Number of employees
Occupation use exact term
total
Menwith Disabilities
Women with
disabilities
Such as Engineer (Mechanical)
Teacher (Arts/Science)
Please give as far as possible approximate number of vacancies in each occupation you are likely to fill during the next calendar year due to retirement .
Officer on duty (actuary)
Assistant Director (metallurgy)
Scientist Assistant
(Chemist) Research
officer (economics)
Instructor (carpenter) 474
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त , 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
(b) Please: indicate the main reason for any increase or decrease if the increase or is more than 5% during the half year ..
2. Vacancies: vacancies carrying total emoluments as per prevailing minimum wage per month and over six months duration .
(a) Number of vacancies occurred and notified during the half year and the number filled during the half year
Number of Vacancies which come within the purview of the Act
Notified
Occurred
Filled
Central
Employment
Exchange
Local Special Employment Exchange
Source (Describe the source from where filled) 2
3
4
5
1
Total
(b) Reasons for net notifying also vacancies during the half year under report
(a) 2 ......... above.
Date .
Signature of employee ...
475 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
Form IV
Application for obtaining certificate of disability by persons with disabilities
(1) Name
(Middle name)
(First name)
(Surname)
Mother's Name .
(2) Father's Name .
.(in words) .
(3) Date of Birth .
..year
(4) Age at the time of application .
(5) Sex: (Male/Female /Transgender .
( a) (Permanent address ) .
(6) Address :
(b)Current address (i.e. for Communication)..
(c)Period since when residing at current address .
Educational status (Please tick as applicable)
(7)
1. Post graduate
2. Graduate
3. Diploma
4. Higher Secondary
5. High School
6. Middle
7. Primary
8. Non- literate
(8) Occupation .
. ( ii ) .
(i) .
(9) Identification marks .
(10) Nature of disability .
(11) Period, Since when disabled: from birth /since year .
(12) ( 1 ) Did you ever apply for issue of a certificate of disability in the Past...... yes /no
(II ) If yes , details :
476
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
(a) Authority to whom and district in which applied
(b) Result of application .
(13) Have you ever been issued a certificate of disability in the Past? If yes , Please enclose a verified copy .
Declaration
I hereby declare that all particular stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been canceled or misstated, I know well the fact that if any inaccuracy is detected in the application . I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and also other legal action shall be taken against me
(Signature or left thumb impression of person with disability, or of his other legal guardian in case of persons with intellectual disability/autism/ cerebral palsy and multiple disabilities , etc.
Date:
Place:
Enclosures:-
1. Proof of residence (Please tick as applicable)
(a) Ration Card
(b) Voter Indentify Card
(c) Driving license
(d) Bank passbook
(e) PAN card
(f) Passport
(g) Telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant.
477 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09,1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
(h) A certificate of residence issued by a Panchayet, municipality, cantonment board , any gazatted officer , or the concerned lekhpal or head master of a Government School .
(i) In case of an inmate of a residential institution for Persons with disabilities, destitute , mentally ill and other disability , a certificate of residence from head of such institution
2. Two recent Passport Size Photographs .
(for office use only)
Signature and stamp of issuing authority, Date:
Place:
478
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
Form-V
Certificate of Disability
(In case of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)
See rule 17
Name and address of the medical Authority issuing the certificate
Certificate No ...
..Date .
This is to certify that I have carefully Examined Shri/ Srimati /Km ......
Son/wife/ daughter of shri ....... Date of Birth (DD /MM/YY ) .
Recent size (showing face only of the person with disability) passport photograph
male/ female .
Age .
.years .
..Permanent resident of house no .
Registration no ..
.Post office ...
Ward/village/ street .
District .
.State .
....whose photograph is affixed above
and I am satisfied that:
(A) he (She is related to the following disability: -
Locomotors disability
Dwarfism
Blindness
(Please tick as applicable )
(B) The diagnosis in his/her case is .
He/She has . ..% ( in figure) . ..Percent ( in words)
Permanent locomotor disability /dwarfism/blindness in relation to his /her .......... (part of body) as per guidelines number and date of issue of the guideline to be specified ) 479
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
The applicant has submitted the following documents as proof of residence .
Nature of document
Date of issue
Signature/ thumb impression of the Person in whose Favour Certificate of disability is issued
Details of authority issuing certificate
(Signature and seal of authorised signatory notified medical 480
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई ० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1
Form VI
Certificate of disability
(in case of multiple disabilities )
see rule 17
(Name and address of the medical authority issuing the certificate)
date--------
Certificate No .---
This is to certify that I have carefully examined Shri/ smt/Km--
--- date of birth (dd/ mm/ yy ).
son/wife/daughter
Recent passport size photograph (showing face onlyof the person withdisability) year , male/ female ---
Age-----
permanent resident of House No .---
Registration No
post office ------
------
Ward/ village/ street
District--
State, whose photograph is affixed above and I am satisfied
that-
(A) He/ She is a case of multiple disability , His /her extent of permanent physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (.......... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below , and is shown against the relevant disability in the table below--
S.N.
diagnosis
kind of disability
permanent physical impairment/ mental disability ( in% )
affected
part of the
body
1
@
loco meter disability
2 muscular dystrophy
3 leprosy cured
4 dwarfism
5 cerebral palsy
6 acid attack victim
#
7 low vision
#
8 blindness 481 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
9
$
deaf
10
$
hard ofhearing
11 speech and language disability
12 intellectual disability
13 specific learning disability
14 autism spectrum disorder
15 mental illness
16 chronic neurological conditions
17 multiple sclerosis
18 Parkinson's disease
19 hemophilia
20 Thailassmia
21 sickle cell disease
(B) In the light of the above , his/her overall permanent physical impairment as per guidelines (...... number and date of issue of the guidelines to be specified ) , is as follows-
percent
Infigure .
Inword.
..percent
(C) this condition is progressive/ non -progressive / likely to improve not likely to improve....
(D) Reassessment of disability is ---
not necessary
or
is recommended after ........ years ..... month and therefore this certificate shall valid that
@ e.g. left/right/ both arms/ legs
#eg. single eye
$ e.g. left / right/both ears 482
[भाग 1
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
(E) The applicant has submitted the following document as proof of residence-
date of issue
Nature of document
(F) signature and seal of Medical Authority - details of authority issuing certificate
name and seal of chairman
name and seal of member
name and seal of member
/ thumb signature impression of the person in whose favour certificate of disability isissued 483 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
Form VII
Certificate of disability
(in case other then mentioned in Forms V and VI)
see rule 17
(Name and address of the medical authority issuing the certificate)
date--
Certificate No.
-------
This is to certify that I have carefully examined Shri / smt /Km
son/wife/daughter
------- date of birth (dd/ mm/yy) .
Recent passport size photograph (showing face only of the person with disability) year , male/ female-----
Age-----
permanent resident of House No.-
Registration No-
post office--
Ward/ village/ street--
District--
State , whose photograph is affixed above and I am satisfied
that-
(A) He/ She is a case of multiple disability, His /her extent of permanent physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (.......... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below--
S.N.
diagnosis
kind of disability
permanent physical impairment / mental disability ( in% )
affected
part of the
body
1
@
loco meter disability-
2 muscular dystrophy
3 leprosy cured
4 dwarfism
5 cerebral palsy
6 acid attack victim
7 low-vision 484
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
8 blindness
#
9
deaf
$
10
$
hard of hearing
11 speech and language disability
12 intellectual disability
13 specific learning disability
14 autism spectrum disorder
15 mental illness
16 chronic neurological conditions
17 multiple sclerosis
18 Parkinson's disease
19 hemophilia
20 Thailassmia
21 sickle cell disease
(B) In the light of the above , his/her over all permanent physical impairment as per guidelines ( ...... number and date of issue of the guidelines to be specified) , is as follows-
Infigure. percent
Inword.. .percent
(C) this condition is progressive/ non - progressive / likely to improve not likely to improve ...........
(D) Reassessment of disability is ---
not necessary
or
is recommended after ........ year ..... month and therefore this certificate shall valid
that ...... dd ..... mm ....... yy .
@ e.g. left /right/ both arms/ legs
#eg. single eye
$ e.g . left/ right/both ears 485 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
(E) The applicant has submitted the following document as proof of residence-
date of issue
Nature of document
details of authority issuing certificate
(Authorised signatory of notified medical authority )
(name and seal)
Countersigned signature / thumb impression of the person in whose favour certificate of disability isissued
(Chief medical officer/ medical superintendent/ Head ofGovernment hospital, in case the certificates issued by a medical authority who is not aGovernment servant (with seal )
Note- In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the district.
486
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
Form VIII
(Intimation of rejection of application for certificate of disability )
Letter No.
Date........
To,
Name andAddress of the Applicuat
Certificate No .....
Subject: Rejection of application for certificate of disability .
Sir/Madam,
Please refer to your application dated......... for issue of certificate of disability for the following disability .
2. Pursuant to the above application , you have been examined by the under signed/ medical authority on................. ..... and I regret to inform that, for the reasons mentioned below, it is not possible to issue a certificate of disability in your favour: -
3. If you are aggrieved for the rejection of application, you may appear for review of this decision before ........
Yours faithfully
Authorised signatory of notified medical authority
(name and seal)
ByOrder,
L. FANAI , Secretary.
पी० एस ०यू० (आर०ई०) 35 हिन्दी गजट / 361 -भाग 1-2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या - यू० ए ० / डी० ओ ० / डी० डी०एन ० /30/2018-2020
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम , कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड
"प्रभार प्रमाण-पत्र"
01 अगस्त, 2019 ई ०
संख्या 262 / नि ०वि ०ले ० / अधि0-1 (6 ) / का० भा ० / 2015 - प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग -6 के कार्यालय आदेश संख्या 271 /XXVII (6) / 03 / एक / 2014 / 2019 , दिनांक 31 जुलाई, 2019 के अनुपालन में अपर निदेशक , विभागीय लेखा , उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का कार्यभार (मूल प्रभार) जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है , आज दिनांक 01-08-2019 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया ।
प्रतिमा पैन्यूली, X
अपर निदेशक, मुक्त अधिकारी।
मोचक अधिकारी ।
प्रतिहस्ताक्षरित ,
भूपेश चन्द्र तिवारी,
निदेशक ।
1005-ख 1006
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09,1941 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,
टनकपुर (चम्पावत)
आदेश
29मई , 2019 ई ०
पत्रांक 1695 / पंजीयन निरस्त/ 2019-20- वाहन संख्या UK07PA- 1058 (BUS) मॉडल 2011 चैचिस MAT412049BOCO4103 इंजन नं० 11B62999761 इस कार्यालय अभिलेखानुसार मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम , टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 13-05-2019 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-05-2019 को वाहन संख्या UK07PA- 1058 (BUS ) मॉडल 2011 चैचिस MAT412049BOCO4103 इंजन नं० 11B62999761 को तत्त्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।
आदेश
29मई, 2019 ई०
पत्रांक 1699 / पंजीयन निरस्त/ 2019-20 - वाहन संख्या UK03CA0559 (MGV) मॉडल 2013 चैचिस MC263ERCODA264833 इंजन नं० E483CDDA598514 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री जमना प्रसाद पुत्र श्री पूरनमल , निवासी मकान संख्या 33 लोहावती वार्ड लोहाघाट , चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 04-05-2019 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-05-2019 को वाहन संख्या UK03CA0559 (MGV) मॉडल 2013 चैचिस MC263ERC0DA264833 इंजन नं0 E483CDDA598514 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।
आदेश
29मई , 2019 ई०
पत्रांक 1700 / पंजीयन निरस्त / 2019-20- वाहन संख्या UK03TA1094 ( MOTOR CAB ) मॉडल 2016 चैचिस MA3EUA61S00908414 इंजन नं0 F8DN5671999 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री पूरन सिंह बोहरा पुत्र श्री गणेश सिंह, निवासी ग्राम बसान, पोस्ट चिलकोट जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 13-05-2019 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्) 1007 अतः मैं रश्मि भट्ट , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-05-2019 को वाहन संख्या UK03TA1094 (MOTOR CAB) मॉडल 2016 चैचिस MA3EUA61S00908414 इंजन नं0 F8DN5671999 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।
रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत) ।
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,
(प्रशासन) ऋषिकेश
आदेश
13 जून, 2019 ई ०
पत्रांक 503 /निल० / ला० / 2019 - उप परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया है कि श्री ईलम सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह , निवासी ग्राम धारकोट पो ० चौरह , उत्तरकाशी के चालान अनुज्ञप्ति संख्या UK14-20020032542 को माननीय मेट्रो पोलियन मजिस्ट्रेड रोहणी कोर्ट दिल्ली द्वारा मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 185 के अन्तर्गत दोष सिद्ध किया गया एवं चालक के लाइसेन्स को 06 माह तक निरर्हित (Disqualify) किया गया ।
उक्त चालन अनुज्ञप्ति के विरूद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माननीय मेट्रो पोलियन मजिस्ट्रेट रोहणी कोर्ट दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में श्री ईलम सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, निवासी ग्राम धारकोट पो० चौरह, उत्तरकाशी के लाइसेन्स संख्या UK14-20020032542 को दिनांक 02-04-2019 से 01-10-2019 तक निरर्हित (Disqualify ) किया गया ।
आदेश
13 जून, 2019 ई ०
पत्रांक 504 / ला० / निलम्ब0 / 2019 -विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । लाइसेन्सधारकों द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिये जाने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा० अनीता चमोला, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक अर्नह करती हूँ:-
अभियोग
लाइसेन्स संख्या / श्रेणी
सं०
क्र० लाइसेन्सधारक का नाम व पता
संस्तुतिकर्ता अधिकारी
कृत्त कार्यवाही अर्नह
1
2
3
6
5
4
1. श्री गौरव पाल पुत्र श्री बलराम पाल
यूके-1420130066773 कार व मोटर साईकिल
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
22-05-2019 से 21-08-2019 तक
स०सं०प ० अधि० ऋषिकेश
निवासी-गीता नगर
अर्नह
ऋषिकेश , देहरादून 1008
शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941
1
2
3
2.
4
5
6
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
ऋषिकेश स० सं ० प ०अधि ०
22-05-2019 से 21-08-2019 तक अर्नह
कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) यूके -1420070018023
श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री राम दुलारे सिंह निवासी-मायाकुण्ड, ऋषिकेश
3.
स०सं ० प०अधि० ऋषिकेश
क्षमता से अधिक सवांरी बैठाना
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
आर जे -19890094086 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री चनवर सिंह पुत्र श्री धनराज निवासी-सुर सागर जोधपुर, राजस्थान
4.
खतरनाक संचालन
स० सं०प० अधि० ऋषिकेश
22-05-2019 से 21-08-2019 तक अर्नह
यूपी-1220040024311 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री सुनील कुमार पुत्र श्री अमर पाल निवासी-शाहपुर जानसठ, मु०नगर, यूपी
5.
स०सं ० प०अधि ० ऋषिकेश
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
22-05-2019 से 21-08-2019 तक अर्नह
एमएच-1320130008651 कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री नवनाथ रणदीप पुत्र श्री इश्वर निवासी-अंवली पोण्डधार सोलापुर, महाराष्ट्र
6.
क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
यूके-1420020029138 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री बिशन सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह निवासी-गंगोरी , उत्तरकाशी
7.
पुलिस अधीक्षक रूद्रप्रयाग
खतरनाक संचालन
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
यूके -1419850044294 कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री जबार सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह निवासी-सिलगढ़ टिहरी गढ़वाल
8.
अधीक्षक टिहरी वरिष्ठ पुलिस क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) यूके -1419840040676
श्री पदम सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी-लक्ष्मण झूला ऋषिकेश
आदेश
13 जून, 2019 ई०
पत्रांक 507 / ला० / निलम्ब0 / 2019- विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । लाइसेन्सधारकों द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिये जाने के कारण मा ० उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के आदेशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अभियोग से अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा० अनीता चमोला , सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी , ऋषिकेश मोटरयान
अधिनियम, 1988 की धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक अर्नह करती हूँ: - भाग 1 -क]
1009
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई ० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
अभियोग
लाइसेन्स संख्या / श्रेणी
क्र० सं०
लाइसेन्सधारक का नाम व पता
1
2
3
1.
संस्तुतिकर्ता अधिकारी
कृत कार्यवाही अर्नह
4
5
6
सहा० संभ ०परि०अ ० ऋषिकेश
यूके -142013006322 मोटर साईकिल व कार
श्री नीलू पुत्र श्री मंजनू निवासी-37 नेहरू ग्राम ऋषिकेश
2.
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग
22-05-2019 से 21-08-2019 तक अर्नह
यूके-1419960017439 मोटर साईकिल व कार
श्री सुरवीर सिंह पुत्र श्री डिब्बा सिंह निवासी-अस्थल, उत्तरकाशी
3.
रेड लाइट जम्प
उपपुलिस अधीक्षक चण्डीगढ़
22-05-2019 से 21-08-2019 तक अर्नह
यूके-1420140073216 मोटर साईकिल व कार
श्री भूपेन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह राणा निवासी-आवास विकास कलोनी, ऋषिकेश
4.
सहा०संभ ० परि० अ ० ऋषिकेश
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग
21-08-2019 तक अर्नह 22-05-2019 से
ओवर स्पीड
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
यूके-1420020041543 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री नरेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री महिपाल सिंह निवासी शीश्म झाडी, टिहरी गढ़वाल
5.
पुलिस अधीक्षक रूद्रप्रयाग
भार वाहन में ओवर लोड
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
यूके-1420180002089 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री संजय सिंह पुत्र श्री गगन सिंह निवासी- गुमानीवाला श्यामपुर
6.
श्री गणेश पुत्र श्री गोपाल निवासी- खदरी खडकमाफी ऋषिकेश
पुलिस अधीक्षक चमोली
भार वाहन में ओवर लोड
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
यूके -1420160096033 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)
7.
शिमला हि०प्र ० वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग
30-08-2019 तक अर्नह 31-05-2019 से
यूके-1420150085270 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री निक्का राम निवासी-रायवाला ऋषिकेश
8.
सहा ०संभ ०परि०अ० ऋषिकेश
भार वाहन में यात्री ढोना 21-08-2019 तक अर्नह 22-05-2019 से
यूपी-1420140010582 कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बाल किशन निवासी-बोझां गाजियाबाद उ०प्र ०
9.
सहा ०संभ०परि०अ ० ऋषिकेश
भार वाहन ओवर लोड
22-05-2019 से 21-08-2019 तक अर्नह
यूपी-842012008778 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री भगवान दास पुत्र श्री राम नरेश निवासी-बिछावनं मैनपुरी उ०प्र०
10. श्री मंगल सिंह पुत्र
भार वाहन
यूपी-1420060046902 वरिष्ठ पुलिस
31-05-2019 से
कार, हल्का मोटर वाहन
श्री मन बहादुर
(व्यवसायिक) निवासी रोशनीखाल- टिहरी गढ़वाल
अधीक्षक टिहरी ओवर लोड 30-08-2019 तक
अर्नह 1010
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
1
2
3
11.
[भाग 1 -क
4
5
6
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी
भार वाहन ओवर लोड
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
यूके -1420000059261 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री मोहन सिंह भण्डारी पुत्र श्री एन० एस ० भण्डारी निवासी मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल
12.
यूके -1420180004518 मोटर साईकिल व कार
श्री संजय सिंह राणा पुत्र श्री मदन सिंह राणा निवासी-ढालवाला टिहरी गढ़वाल
13 .
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी
वाहन का संचालन शराब पीकर 31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
यूके -1420130051824 मोटर साईकिल श्री मनोज सिंह रावत पुत्र श्री भंवर सिंह रावत निवासी-छिदरवाला ऋषिकेश
14.
सहा0 संभ ० परि०अ ० ऋषिकेश
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
ओवर स्पीड
सहा० संभ० परि०अ० ऋषिकेश
यूके-1420070002703 मोटर साइकिल कार
श्री विनोद सिंह पुत्र श्री बचन सिंह निवासी- बांगी शिवपुरी टिहरी गढ़वाल
15.
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
सहा 0 संभ ० परि० अ० ऋषिकेश
भार वाहन में यात्री ढोना
22-05-2019 से 21-08-2019 तक अर्नह
यूके -0920140012222 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री सुनील गुरूंग पुत्र श्री हरी बहादुर निवासी-बादशाही थोल टिहरी
16.
सहा ० संभ ० परि० अ ० ऋषिकेश
शराब पीकर वाहन का संचालन
22-05-2019 से 21-08-2019 तक अर्नह
यूपी-2520110014477 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री आशीष सक्सेना पुत्र श्री प्रमोद सक्सेना निवासी बीडीए कालोनी बरेली
17. श्री बलबन्त पुत्र श्री रामजीलाल निवासी-कैथल
सहा 0संभ ०परि०अ ० ऋषिकेश
भार वाहन में यात्री ढोना
22-05-2019 से 21-08-2019 तक अर्नह
एचआर-0820190001227 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)
हरियाणा
सहा0संभ०परि०अ ० ऋषिकेश
भार वाहन में ओवर लोड
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
पीबी-120080028684 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) 18. श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रोनक सिंह निवासी-चनकौर साहिब रूपनगर, पंजाब
19.
श्री सत्यवान पुत्र श्री महेन्द्र
ओवर स्पीड
एचआर-4220110021105 कार, हल्का मोटर वाहन
निवासी गनौर सोनीपत
(व्यवसायिक)
हरियाणा
सहा0 संभ०परि०अ० ऋषिकेश
31-05-2019 से 30-08-2019 तक
अर्नह भाग 1 -क]
1011
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्)
1
2
3
20.
4
5
6
सहा0 संभ ०परि०अ ० ऋषिकेश
भार वाहन में यात्री ढोना
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
यूपी-2720140009254 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री शलैन्द्र कुमार पुत्र श्री राम भरोसे निवासी- तिलहार शंहजापुर यूपी
21.
सहा०संभ ० परि०अ ० ऋषिकेश
भार वाहन में यात्री ढोना
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
यूपी-1119960006845 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री संदीप कुमार पुत्र श्री अमन सिंह निवासी-बेहट सहारनपुर यूपी
22.
ओवर स्पीड
सहा० संभ० परि०अ० ऋषिकेश
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
यूपी-6220110001669 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री सोनू राजभर पुत्र श्री जनारर्दन राजभर निवासी-केराकट जौनपुर यूपी
23.
सहा०संभ०परि० अ० ऋषिकेश
भार वाहन में यात्री ढोना
31-05-2019 से 30-08-2019 तक अर्नह
एचआर-7320160028639 कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) श्री रोहित कुमार पुत्र श्री रूपचन्द निवासी-पलवल हरियाणा
डा० अनीता चमोला,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , ऋषिकेश ।
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,
टनकपुर (चम्पावत)
आदेश
26 जून, 2019 ई 0
पत्रांक 1782 / पंजीयन निरस्त / 2019-20- वाहन संख्या UP03-2293 (LGV) मॉडल 1997 चैचिस DV201140 इंजन
नं० DV201140 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री महेश चन्द्र भट्ट पुत्र श्री भागीरथ भट्ट, निवासी गढ़ीकोठ गुदमी, चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 17-06-2019 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988
कीधारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26-06-2019 को वाहन संख्या UP03-2293 ( LGV )
-मॉडल -1997-चैचिस-DV201140 इंजन नं0-DV-201140 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।- 1012
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई ० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्)
आदेश
27 जून, 2019 ई ०
पत्रांक 1786/ पंजीयन निरस्त/ 2019-20- वाहन संख्या UK03A9230 ( MOTOR CAR ) मॉडल 2011 चैचिस MA3EAA61501852874 इंजन नं0 F8DN4621162 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री गिरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री भूवन चन्द्र जोशी , निवासी-ग्राम सुयालखेत, धामीसौन जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 04-05-2019 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27-06-2019 को वाहन संख्या UK03A9230 (MOTOR CAR) मॉडल 2011 चैचिस MA3EAA61501852874 इंजन नं0 F8DN4621162 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।
आदेश
27 जून, 2019 ई०
पत्रांक 1787 / पंजीयन निरस्त / 2019-20-वाहन संख्या UA050162 (HGV ) मॉडल 2001 चैचिस 388046AYZ000041 इंजन नं० 10A62174308 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री ईश्वर नाथ पुत्र श्री दिनेश नाथ , निवासी मकान संख्या -240 चारूबेटा, आंशिक खटीमा ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । दिनांक 07-06-2019 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27-06-2019 को वाहन संख्या UA050162 (HGV) मॉडल 2001 चैचिस 388046AYZ000041 इंजन नं० 10A62174308 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।
आदेश
28जून, 2019 ई ०
पत्रांक 1791 / पंजीयन निरस्त / 2019-20- वाहन संख्या UA02-1141 (MAXI . CAB ) मॉडल 2004 चैचिस 42D13848 इंजन नं० AB44D77339 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री भूवन चन्द्र कापड़ी पुत्र श्री मथुरा दत्त, निवासी- मकान संख्या-92 सीमेंण्ट रोड, वार्ड नम्बर -8 टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 13-06-2019 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर.. वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28-06-2019 को वाहन संख्या UA02-1141 (MAXI CAB) मॉडल 2004 चैचिस 42D13848 इंजन नं० AB44D77339 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।
रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,
टनकपुर (चम्पावत) ।
भाग 1 - क]
1013
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , रुद्रप्रयाग
आदेश
29जून, 2019 ई०
संख्या 239 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2019 - मा ० सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014 / सी ० ओ ० आर० एस ० पार्ट-3 दिनांक 18-08-2015 सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी ० ओ ० आर० एस ० पार्ट-3 दिनांक 17-11-2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मैं मोहित कुमार कोठारी (सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , रूद्रप्रयाग ) , मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ: -
चालक का नाम व पता डी० एल० संख्या व वैधता
क्र० सं०
1.
अभियोग चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी
निलम्बन अवधि
UK-13 20140005437
श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र
SP TEHRI GARHWAL
VALIDITY (NT)
श्री सत्यपाल सिंह ग्राम-वान्सी पो ० सौनराखाल जनपद रूद्रप्रयाग पिन-246475
29.06.2019 से 28.09.2019 ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)
17-06-2027
VALIDITY(T)
22-07-2021
आदेश
09जुलाई , 2019 ई ०
संख्या 307 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2019- मा ० सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी ० ओ ०आर० एस ० पार्ट-3 दिनांक 18-08-2015 सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी० ओ ० आर ० एस ० पार्ट-3 दिनांक 17-11-2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मैं मोहित कुमार कोठारी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:-
चालक का नाम व पता
डी०एल० संख्या व वैधता अभियोग
क० सं०
1
2
3
1
चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी
निलम्बन अवधि
4
5
6
ARTO RUDRAPRAYAG
ओवरलोड़ सवारी (भार |
वाहन)
UP1120190009022 VALIDITY(NT) 01-01-2033 अयूब पुत्र श्री बुन्दू 78 जनता रोड जमालपुर सहारनपुर, उ०प्र० पिन- 247129
दर्शन लाल पुत्र श्री किरतु लाल UK- 13-2018 0000328
09.07.2019 से 08.10.2019
09.07.2019
नशे की हालत में
VALIDITY (NT) – ARTO
RUDRAPRAYAG
से
वाहन का संचालन.।
31-12-2019 ग्राम जगोठ उखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग पिन- 246425
08.10.2019 [भाग 1 -क 1014
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
6
5
4
3
2
1
3
ARTO RUDRAPRAYAG
(यात्री वाहन ) ओवरलोड़ सवारी |
09.07.2019 से 08.10.2019 अनिल सिंह पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह ग्राम देवर पो० गुप्तकाशी जनपद रूद्रप्रयाग पिन- 246439
UK - 1320160008998 VALIDITY ( TR ) - 12-10-2020 VALIDITY (NT) - 14-01-2036
4
ARTO RUDRAPRAYAG
ओवरलोड़
(यात्री वाहन )
सवारी
09.07.2019 से 08.10.2019 श्री पाल सिंह पुत्र श्री धर सिंह ग्राम पट्टियों जनपद टिहरी गढ़वाल पिन- 249201
UK- 1419950055853 VALIDITY (NT) – 17-05-2021 VALIDITY (TR) - 21-04-2022
5
ARTO RUDRAPRAYAG
ओवरलोड़ सवारी (यात्री वाहन
09.07.2019 से 08.10.2019 UK- 1420120042443 05-06-2032 VALIDITY (NT) - VALIDITY (TR ) - . 02-01-2020
श्री मनेश कुमार पुत्र श्री सतीश चंद्रा C/O श्री मिजाली लाल मकान स0 371 , 14 बीघा मुनि की रेती नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल पिन- 249201
6
ARTO RUDRAPRAYAG
09.07.2019 से 08.10.2019
वाहन संचालन के दौरान मोबाईल फोन काप्रयोग
UK- 1120140007357 VALIDITY (NT) - 13-08-2034 VALIDITY (TR) - 21-08-2020
श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री खरक राम ग्राम चिरंगा ऐस्टेट पो० चिरंगा जनपद चमोली पिन- 246441
7
ARTO RUDRAPRAYAG
ओवरलोड़ सवारी (भार वाहन
09.07.2019 से 08.10.2019 पुनीत कुमार पुत्र श्री अतमा राम 173 घाट थाना परतापुर मेरठ (उ०प्र०)
UP 15 20120030561 VALIDITY (NT) - 30-09-2032 VALIDITY(TR)- 28-06-2020
8
ARTO RUDRAPRAYAG
ओवरलोड़ सवारी (भार वाहन)
09.07.2019 से 08.10.2019 PB - 1020090162067 VALIDITY (NT) - 21-01-2030 VALIDITY (TR) - 06-01-2019
राम पाल पुत्र श्री जगन्ननाथ पता- न्यूशास्त्री नगर जी०न0-4 बस्ती जोधेवाल एलजीएच ओ० न० 72127/ आर-29-12-09 लुधियाना पँजाब ।
9
ARTO RUDRAPRAYAG
ओवरलोड़ सवारी (यात्री वाहन
UK- 1420010027218 VALIDITY (NT) - 20-02-2031
09.07.2019 से 08.10.2019 मनोज कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद नेहरू ग्राम ऋषिकेश देहरादून पिन- 249201
10
ARTO RUDRAPRAYAG
ओवरलोड़ सवारी (यात्री वाहन
09.07.2019 से 08.10.2019 मोहित पुत्र श्री भुवनेश ग्राम तोलाब जनपद रूद्रप्रयाग पिन- 246171
UK- 13 20140006100 VALIDITY (NT) - 13-08-2034 VALIDITY (TR) - 30-09-2018
11
ARTO RUDRAPRAYAG
श्री परमवीर सिंह पुत्र श्री जोत सिंह मकान स0-45 ग्राम रौनटा
UK -0920160019215 VALIDITY (NT) - 16-06-2036
09.07.2019 से -08.10.2019.
वाहन संचालन के दौरान मोबाईल फोन का प्रयोग
की बेली भरमासारी टिहरी गढ़वाल
12
ARTO RUDRAPRAYAG
UP20 19920003157 VALIDITY (T) - 21-04-2020
09.07.2019 से 08.10.2019
वाहन संचालन के दौरान मोबाईल फोन का प्रयोग
रोहिताश सिंह पुत्र श्री चंद्रा पाल सिंह ग्राम व पो० नूरपुर बिजनौर(उ ० प्र०)
SP CHAMOLI
13
नशे की हालत में वाहन का संचालन
09.07.2019 से 08.10.2019 UK- 1320120001811 VALIDITY (NT) - 12-02-2032 VALIDITY (TR) 04-06-2022
अरविंद सिंह पुत्र श्री मतवार सिंह ग्राम रएडी पो पठालीधार जखोली जनपद रूद्रप्रयाग पिन- 246421
09: 07 :2019-
ओवरलोड
14 नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर
ARTO RUDRAPRAYAG
UK - 1320160010078 VALIDITY (NT)
सवारी (यात्री वाहन)
सिंह ग्राम व पो० परकण्डी
-08.10.2019- 09-09-2024 VALIDITY ( TR) - 17-01-2021
जनपद रूद्रप्रयाग पिन- 246419 1015
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
आदेश
23 जुलाई , 2019 ई०
संख्या 401 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2019-सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी० ओ ० आर ० एस ० पार्ट -3 दिनांक 18-08-2015 सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी० ओ ० आर० एस ० पार्ट-3 दिनांक 17-11-2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मैं मोहित कुमार कोठारी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:-
चालक का नाम व पता
अभियोग क० सं०
डी० एल० संख्या व वैधता
1
चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी
निलम्बन अवधि
ARTO
खतरनाक संचालन
ओवरस्पीड व
UK1320170012672 VALIDITY ( NT) 13-09-2037 श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह ग्राम व पो ० नैनीपौडार उखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग पिन- 246452
2
RUDRAPRAYAG
23.07.2019 से 22.10.2019
सवारी (यात्री वाहन )
ओवरलोड़
UK1320150007808 VALIDITY ( NT) 18-06-2035 VALIDITY (NT) 05-10-2019 श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह ग्राम जैली पो० सिमली जनपद रुद्रप्रयाग पिन- 246171
3
UP22 20150010591 VALIDITY (NT) 28-07-2035 ARTO RUDRAPRAYAG
23.07.2019 से 22.10.2019
ARTO
RUDRAPRAYAG
वाहन संचालन के
दौरान मोबाईल
फोन का प्रयोग ।
मो ० नजीम पुत्र श्री मेहंदी हसन खानपुर उत्तारी तहसील स्वर रामपुर पिन- 244924
4
23.07.2019 से 22.10.2019
!
SP
वाहन का संचालन
नशे की हालत में
UK1320120001779 VALIDITY ( NT) 11-02-2030 श्री योगेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री बच्ची राम ग्राम सेरसी पो ० बडासू जनपद रूद्रप्रयाग पिन-246471
आदेश SIRMOUR(HIMACHAL PRADESH)
23.07.2019 से 22.10.2019
31 जुलाई , 2019 ई ०
संख्या 443 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2019 - सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी ० ओ ०आर० एस ० पार्ट -3 दिनांक 18-08-2015 सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी ० ओ ० आर० एस ० पार्ट-3 दिनांक 17-11-2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मैं मोहित कुमार कोठारी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:-
1016
[भाग 1 -क
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
चालक का नाम व पता अभियोग
डी० एल० संख्या व वैधता
क्र० सं०
1
निलम्बन अवधि
चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी
ARTO RUDRAPRAYAG
31.07.2019 से 30.10.2019
DL-0820120154266 .
VALIDITY(NT)
12-02-2032
श्री प्रतीक अग्निहोत्री पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा पता- बी-20 सावन पार्क अशोक विहार 3 , दिल्ली पिन-110052
2. मो० फय्याज पुत्र श्री यूनूस ग्राम-गगनेरू मुज्जफरनगर उ० प्र ० ओवर स्पीड 'व खतरनाक व संचालन
ARTO RUDRAPRAYAG
31.07.2019 से 30.10.2019 ओवर लोड सवारी (भार वाहन)
UP1219980000257
VALIDITY (NT)
15-04-2018
VALIDITY (T)
27-11-2019
3.
ARTO RUDRAPRAYAG
UK- 1620170013791
VALIDITY (NT)
09-08-2037
श्री रवि शंकर पुत्र श्री राम कुमार पता-अशोक आश्रम बड़वाल, देहरादून पिन-248198
31.07.2019 से 30.10.2019 ओवर लोड सवारी (भार वाहन)
मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , रुद्रप्रयाग ।
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,
टनकपुर (चम्पावत)
आदेश
27 जुलाई, 2019 ई०
पत्रांक 1914 / पंजीयन निरस्त/ 2019-20- वाहन संख्या UA12-3826 (BUS ) मॉडल 2004 चैचिस 359241CVZ108020
इंजन नं0 397D40CVZ105547 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री अंकित पुरी पुत्र श्री सुरेश पुरी, निवासी घसियारा मण्डी, पोस्ट टनकपुर, तहसील टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 16-07-2019 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988
की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27-07-2019 को वाहन संख्या UA12-3826 (BUS )
मॉडल 2004 चैचिस 359241CVZ108020 इंजन नं 0 397D40CVZ105547 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।
1017 भाग 1 - क]
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
आदेश
27 जुलाई , 2019 ई ०
पत्रांक 1915 / पंजीयन निरस्त/2019-20- वाहन संख्या UA12A0097 (BUS) मॉडल 2005 चैचिस 441241CUZ109317 इंजन नं0 50C62392424 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री अंकित पुरी पुत्र श्री सुरेश पुरी, निवासी घसियारा मण्डी, वार्ड नं0-9 पोस्ट टनकपुर, तहसील टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 16-07-2019 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्यं नहीं रहता है ।
अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27-07-2019 को वाहन संख्या UA12A0097 (BUS ) मॉडल 2005 चैचिस 441241CUZ109317 इंजन नं0 50C62392424 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।
आदेश
27 जुलाई, 2019 ई ०
पत्रांक 1916 / पंजीयन निरस्त/ 2019-20- वाहन संख्या UA07J0783 ( BUS ) मॉडल 2004 चैचिस 441241HVZ128115 इंजन नं० 40H62350822 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री हसीन अहमद पुत्र श्री सगीर अहमद , निवासी वार्ड नम्बर 08 मेन मार्केट टनकपुर, चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 29-06-2019 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27-07-2019 को वाहन संख्या UA07J0783 (BUS ) मॉडल 2004 चैचिस 441241HVZ128115 इंजन नं० 40H62350822 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।
रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) ।
पी ० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 35_हिन्दी गजट / 361 - भाग 1 - क 2019 (कम्प्यूटर /रीजियो ) ।
मुद्रक_एवम्_प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- यू० ए० /डी ०ओ ० / डी० डी० एन० /30 / 2018-2020
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त , 2019 ई० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 3
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
निदेशालय पंचायतीराज
उत्तराखण्ड, देहरादून
24 अगस्त, 2019 ई ०
संख्या 270 / 933 / जि ० पं ०अ ०को ० / 2018-19 - शासकीय विज्ञप्ति सं०-1678/23-5 (ii) (2014-15) दिनांक 15-07-2015 द्वारा जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल हेतु प्रकाशित उपविधियां के अन्तर्गत बिन्दु सं0-3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है:-
संशोधित उपविधि
पूर्व प्रकाशित उपविधि
3. नीलकण्ठ का तात्पर्य ग्राम सभा जोली, कोठार, मराल , मौन जुड्डा तथा आमड़ी ग्राम की सीमा- एवं गरूड़चट्टी से है ।
3. नीलकण्ठ का तात्पर्य ग्राम सभा जोली , कोठार, मराल , मौन जुड्डा तथा आमड़ी ग्राम की सीमा से है ।
हरिचन्द्र सेमवाल ,
निदेशक ।
449-झ 450
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09,1941 शक सम्वत्)
[भाग 3
26 जुलाई , 2019 ई ०
संख्या 219 / 933 / जि ० पं ० अ ० को ० / 2018-19 - जिला पंचायत, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016-(अधिनियम सं0-11, वर्ष 2016) के भाग-4की धारा -106 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न उपविधियां बनाई गई हैं ।
1. जिला पंचायत देहरादून की लाईसेन्स दुकानात् उपविधियाँ, 2019
2. जिला पंचायत देहरादून की फैक्ट्री/ अन्य व्यवसायिक उपविधियाँ, 2019
3. जिला पंचायत देहरादून की होर्डिंग / यूनीपोल उपविधियाँ, 2019
4. जिला पंचायत देहरादून की लदान- दुलान तथा जनसाधारण की सुरक्षा उपविधियाँ, 2019
एतद्वारा अधिनियम की धारा -149 (ग) (4) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निदेशक , पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून के रूप में उक्त उपविधियाँ की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि की जाती है । यह उपविधियाँ उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
दिनांक 04-07-2019 को उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 106 के अधीन बनाई जाने वाली उपविधियों पर प्राप्त होने वाली आपत्तियों के निस्तारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक
04-07-2019 का कार्यवृत्त ।
आज दिनांक 04-07-2019 को अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम , 2016 की धारा 106 के अधीन बनाई जाने वाली उपविधियों पर प्राप्त होने वाली आपत्तियों के निस्तारण हेतु गठित समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-
अध्यक्ष 1 - अपर मुख्य अधिकारी , जिला पंचायत, देहरादून
सदस्य 2- कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, देहरादून
सदस्य 3- कर अधिकारी , जिला पंचायत, देहरादून
उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 106 के अन्तर्गत जिला पंचायत को प्रदत्त अधिकारों के अधीन जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों को नियंत्रित / प्रबन्धित किये जाने हेतु लदान- बुलान , होर्डिंग / यूनीपोल , लाईसेन्स दुकानात् एवं फैक्टरी / अन्य व्यवसायिक प्रस्तावित उपविधियों के प्रारूप तैयार करते हुए नियमानुसार सामान्य जनमानस , प्रस्तावित उपविधि में वर्णित व्यवसाइयों, फर्मों, टांसपोर्टरों इत्यादि से समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के अन्दर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के निमित्त उक्त प्रस्तावित उपविधियों दैनिक राष्ट्रीयता समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित की गई थी । उक्त प्रस्तावित उपविधियों दैनिक राष्ट्रीयता समाचार पत्र में दिनांक 04-04-2019 को प्रकाशित हुई है । उक्त प्रस्तावित उपविधियों पर दिनांक 04-07-2019 तक प्राप्त आपत्तियों का विवरण निम्नवत् है:-
आपत्ति का संक्षिप्त विवरण
क० सं०
आपत्ति करने वाले व्यवसायी /फर्म का नाम एवं पता
1. फैक्ट्री/अन्य व्यवसायिक उपविधियों, 2019
1 ब्रदर्स हॉस्टल , अरिहन्त होम ब्वायज हॉस्टल एवं अन्य
जिला पंचायत द्वारा राष्ट्रीयता समाचार पत्र में प्रकाशित उपविधियों में छात्रावास , पी० जी० एवं कोचिंग इन्स्टीट्यूट आदि व्यवसायों के लिए प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क की दरें बहुत ज्यादा प्रस्तावित की गई
है । अतः व्यवसाय हित में इन दरों को कम किया जाय ।
451 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 3]
12
प्रस्तावित उपविधियों में हमारे व्यवसायों के लिए प्रतिवर्ष लाइसेंस| शुल्क की दरें बहुत ज्यादा प्रस्तावित की गई है । अतः हमारे व्यवसाय हित में इन दरों को कम किया जाय ।....
| टौंस फ्यूल पेट्रोल पम्प, नरपाल फिलिंग स्टेशन, बालाजी पेट्रोलियम एवं अन्य शहीद |
3 आर्शीवाद होम ब्वायज , गलेक्सी पी०जी० ब्वायज, अमन रेजीडेन्सी एवं अन्य
प्रस्तावित उपविधियों में हॉस्टल व्यवसाय के लिए प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क की दरें रू 0 2000 से रू 0 3000 तक रखी गई है, जो बहुत अधिक है । अतः इन दरों को कम किया जाय ।
4 मेसिको शूज कम्पनी , मै ० आईट्रोन कम्पनी , कपील सेलर एवं अन्य
प्रस्तावित उपविधियों में फैक्ट्री व्यवसाइयों हेतु प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क का प्राविधान किया गया है जिस पर हमें आपत्ति है जो दरें प्रस्तावित की गई है वह अत्यधिक है । अतः व्यवसाय हित में इन दरों को कम किया जाय ।
5 मै ० श्री गंगा फार्मेसी , मै० फलैक्स फूड, सोलटेक लि० , शहनाज कास्मेटिक एवं जे० पी० स्प्रींग
प्रस्तावित उपविधियों में फैक्ट्री व्यवसाइयों हेतु प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क का प्राविधान किया गया है जिस पर हमें आपत्ति है जो दरें प्रस्तावित की गई है वह अत्यधिक है । अतः व्यवसाय हित में इन दरों को कम किया जाय ।
2. होर्डिंग/यूनीपोल उपविधियाँ, 2019
1
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आदि के तार नीचे लगे है । सड़क किनारे होर्डिंग/ यूनीपोल लगाने से दुर्घटना होने का डर रहता है । अतः ग्रामीण क्षेत्रों में होर्डिंग / यूनींपोल आदि न लगाये जाय ।
श्री राकेश शर्मा ग्राम रसूलपुर, श्री अमित कुमार ग्राम बरोटीवाला, श्री अमित कुमार रावत, ग्राम धर्मावाला एवं अन्य
2 श्री पंकज सिंह गुलसोना, श्री पूरण सिंह पोखियाल , श्रीमती दीपा नेगी आदि
प्रस्तावित उपविधियों में होर्डिंग / यूनीपोल हेतु प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क का प्राविधान किया गया है जिस पर हमें आपत्ति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो होर्डिंग / यूनीपोल लगाये जाते है वह हमारी निजी जमीन या सम्पत्ति पर लगाये जाते है जिसका जिला पंचायतो को कोई शुल्क लेने का अधिकार नही है । जिला पंचायत द्वारा शुल्क लिये जाने पर हमे घोर आपत्ति है ।
3 श्री सुखपाल सिंह मान, श्री फैजल अहमद, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, वीरभान सिंह, श्री रामलाल, श्री मुस्ताक अहमद आदि श्री
प्रस्तावित उपविधियों में होर्डिंग /यूनीपोल हेतु प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क का प्राविधान किया गया है जिस पर हमें आपत्ति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो होर्डिंग/ यूनीपोल लगाये जाते है वे घरो की छतों व सड़को के किनारे लगाये जाते है जिनसे ऑधी तूफान आने पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है । अतः होर्डिंग / यूनीपोल न लगाये जाय जिससे जन हानि एवं दुर्घटना से बचा जा सके ।
4 श्री. पूरण सिंह, श्री रणजीत सिंह, श्री होशियार सिंह आदि
प्रस्तावित उपविधियों में होर्डिंग / यूनीपोल हेतु प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क का प्राविधान किया गया है जिस पर हमें आपत्ति है कि
ग्रामीण क्षेत्रों में जो होर्डिंग / यूनीपोल लगाये जाते है वह हमारी निजी जमीन या सम्पत्ति पर लगाये जाते है जिसका जिला पंचायतो को कोई शुल्क लेने का अधिकार नही है । जिला पंचायत द्वारा शुल्क लिये जाने पर हमे घोर आपत्ति है ।
3. लदान- दुलान तथा जनसाधारण की सुरक्षा उपविधियों, 2019
1 श्री भूषण लाल , ट्रक ड्राईवर , श्री सुरेन्द्र नेगी, ट्रेक्टर चालक , श्री रतन सिंह चौहान , ट्रक मालिक एवं
प्रस्तावित उपविधियों में प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क का प्राविधान किया गया है जिस पर हमें आपत्ति है जो दरें प्रकाशित की गई है वह अत्यधिक है । अतः इन दरों को कम किया जाय ।
अन्य [भाग 3 452
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त , 2019 ई० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्)
2 श्री महावीर गुप्ता, श्री गम्भीर रावत , श्री गुड्डू रमोला, श्री सुनील पंवार एवं श्री विकास कश्यप
जिला पंचायत द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु जो उपविधियाँ प्रकाशित कराई गई है में लदान/ दुलान हेतु प्रति वर्ष लाईसन्स शुल्क का प्राविधान किया गया है जिस पर हमें आपत्ति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लदान / दुलान का शुल्क वसूल किया जाता है की प्रस्तावित दरें अत्यधिक है इन्हें कम किया जाय ।
3 भारत फुट कम्पनी, टी०सी० ट्रांसपोर्ट कम्पनी एवं श्री रितेन्द्र कुमार सोढी
जिला पंचायत द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु जो उपविधियाँ प्रकाशित कराई गई है में लदान/ बुलान हेतु प्रति वर्ष लाईसन्स शुल्क का प्राविधान किया गया है जिस पर हमें आपत्ति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लदान / दुलान का शुल्क वसूल किया जाता है की प्रस्तावित दरें अत्यधिक है इन्हें कम किया जाय ।
4. श्री भूषण लाल काम्बोज, श्री चम्पत सिंह राणा, श्री फुरकान अहमद, श्री खलील अहमद , ट्रक स्वामी, श्री रामलाल , श्री गब्बर सिंह, ड्राइवर
जिला पंचायत द्वारा आपत्तियों प्रस्तुत करने हेतु जो. उपविधियाँ प्रकाशित कराई गई है में लदान / दुलान हेतु प्रति वर्ष लाईसन्स शुल्क का प्राविधान किया गया है जिस पर हमें आपत्ति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लदान / दुलान का शुल्क वसूल किया जाता है वह वास्तव में गलत है क्योकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान व अन्य अपने निजी वाहन से लदान/ दुलान करते है । यदि यह शुल्क समाप्त नही किया गया तो सभी इसका विरोध करेंगे ।
5 श्री अरविन्द चौहान, श्री राकेश राणा, श्री कुन्दन लाल एवं अन्य
जिला पंचायत द्वारा आपत्तियों प्रस्तुत करने हेतु जो उपविधियाँ प्रकाशित कराई गई है में लदान/ दुलान हेतु प्रति वर्ष लाईसन्स शुल्क का प्राविधान प्रकाशित किया गया है जिस पर हमें आपत्ति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लदान/ दुलान का शुल्क वसूल किया जाता है यह गलत है क्योकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी कार्य नही कराये जाते है । इस पर ग्रामीणों एवं व्यवसाइयों द्वारा रोष प्रकट किया गया है ।
4. लाईसेन्स दुकानात् उपविधियों , 2019
1 रावत ढाबा श्री रणजीत सिंह , सुद्धोवाला, फौजी ढाबा, लांघा रोड़, संग्रीला रेस्टोरेन्ट, श्री अशोक कुमार , श्री परवेज कुमार एवं अन्य
जिला पंचायत द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु जो उपविधियों प्रकाशित कराई गई है में होटल / रेस्टोरेन्ट ढाबों एवं अन्य व्यवसायों हेतु प्रति वर्ष लाईसन्स शुल्क की दरें अत्यधिक प्रतीत हो रही है । हमें इस पर आपत्ति है कि जो दरें प्रस्तावित की गई है वो अत्यधिक है । अतः हमारे व्यवसाय के हित में इन दरों को कम किया जाय ।
2
उपविधियों
जिला पंचायत द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु जो
श्री अशोक कुमार , दुकान परचून,
रवि मेडिकल स्टोर, डमरू कलाथ हाऊस , पंकज राणा, ढाबा
प्रकाशित कराई गई है में ढाबों/ दुकान परचून / मेडिकल स्टोर आदि की लाइसेन्स शुल्क की दरें अत्यधिक है । हमें इस पर बहुत आपत्ति है । हमारे व्यवसाय के लिए इन दरों को कम किया जाय ।
3
जिला पंचायत द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु जो उपविधियाँ प्रकाशित कराई गई है में दुकानों के लाइसेन्स शुल्क की फीस प्रकाशित की गयी है इनमें हमें आपत्ति है कि ये दरें बहुत अधिक है जिन्हें कम करना हम व्यवसायीयों (दुकानों) के लिए जरूरी है ।
श्री ओम प्रकाश पाल , श्री असलम , कपड़े की दुकान बड़ी, श्री पूरण सिंह, परचून दुकान बड़ी, श्री हिम्मत सिंह रावत, जनरल स्टोर, श्री सुरेन्द्र चोपड़ा, सुनार एवं श्री
जुगल किशोर मेडिकल स्टोर 453
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 3]
4
श्री प्रेम लाल, दुकान परचून, श्री रमेश चन्द्र, कपड़ा कार्य , श्री मुकेश कुमार जैन, मडिकल, श्री संजय थापा , जनरल स्टोर
जिला पंचायत द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु जो उपविधियाँ प्रकाशित कराई गई है में दुकानों के लाइसेन्स शुल्क की फीस प्रकाशित की गयी है इनमें हमें आपत्ति है । हमें लाइसेन्स शुल्क से मुक्त किया जाय ।
5
श्री अशोक राणा, श्री मुश्ताक अहमद, श्री गुलशेर अली, श्री शमशेर रावत, श्री अशोक चौहान , श्री पंकज सिंह राणा एवं अन्य
जिला पंचायत द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु जो उपविधियों प्रकाशित कराई गई है में लाइसेन्स शुल्क की दरें प्रकाशि की गई है । जिस पर हमें आपत्ति है कि जो दरें प्रस्तावित की गई है वें अत्यधिक है । जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे कोई कार्य नही कराया जाता है अतः हम लाईसेन्स शुल्क देने में असमर्थ है ।
समिति द्वारा उपरोक्त आपत्तियों पर विचार किया गया । उपरोक्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त समिति का सुझाव निम्नवत् हैः-
1. फैक्ट्री/अन्य व्यवसायिक उपविधियाँ, 2019:- प्रस्तावित फैक्ट्री / अन्य व्यवसायिक उपविधियों, 2019 के संबंध में की गई आपत्तियों विभिन्न व्यवसायों हेतु प्रस्तावित दरों के अधिक होने के संबंध में है । इस संबंध में प्रस्तावित उपिविधि की दरों का परीक्षण किया गया । परीक्षणोपरान्त उपविधि में प्रस्तावित दरों में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का सुझाव हैः--
नाम व्यवसाय क० सं०
प्रस्तावित उपविधि में व्यवसाय का कमांक
3
1
आटा चक्की
2
5
गन्ना चर्खी
7
3
तेल कोल्हू
4
11
मिनी सेलर
5
18
राईस मिल
6
23
पेट्रोल पम्प
7
50.
प्रस्तावित दर संशोधित दर
300/-
400/-
500/-
700/-
300/
400/-
2000/-. 2500/-
7000/-
8000/-
5000/-
6000/-
1500/- 1000/-
अन्य छोटे - छोटे शक्ति चालित उद्योग , जो इस सूची में सम्मिलित नहीं हैं
51
8
होजरी उद्योग
62
9
खराद मशीन
10
65
अचार फैक्ट्री
68
11
2000/-
2500/-
1500/- 1000/-
2000/-
2500/-
5000/-
6000/ -
अंग्रेजी / आयुर्वेदिक दवाई बनाने की फैक्ट्री
12 80 जूता बनाने की फैक्ट्री 6000/- 5000/- 13 81 मशरूम फैक्ट्री 1500/- 1000/- 14 82 हर्बल / कॉस्मेटिक फैक्ट्री 1500/- 1000/- 15 101 01 से 20 कमरों तक होस्टल /पीजी 12000/- 10000 /- 16 102 20 से 100 कमरों तक होस्टल / पीजी 17000/-: 15000 / -. 1.7 103 21000/- 20000/-
100 से अधिक कमरों तक होस्टल/ पीजी
106-
18
-700/-
100 बच्चों तक की संख्या वाला कोचिंग
इन्स्टीट्यूट
-500/-
1400 /- 1000 /-
107100 से उपर के बच्चों की संख्या वाला
19
कोचिंग इन्स्टीट्यूट 454
[भाग 3
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09,1941 शक सम्वत्)
2. होर्डिंग/ यूनीपोल उपविधियों, 2019:- प्रस्तावित होर्डिंग / यूनीपोल उपविधियों, 2019 के संबंध प्राप्तं आपत्तियों
आपत्तिकर्ताओं द्वारा मुख्यतः दो प्रकार की आंपत्ति की गई है प्रथम आपत्ति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो होर्डिंग/ यूनीपोल लगाये जाते है वें निजी जमीन या सम्पत्ति पर लगाये जाते है जिसका जिला पंचायतो को कोई शुल्क लेने का अधिकार नही है । द्वितीय आपत्ति यह है कि सड़क किनारे होर्डिंग / यूनीपोल लगाने से दुर्घटना होने का डर रहता है ।
प्रथम आपत्ति के सबंध में अवगत कराना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश में होर्डिंग / यूनीपोल सार्वजनिक सड़कों के किनारे स्थापित किये जाने है जिन पर सामान्य जन मानस से किसी प्रकार का कोई शुल्क उदग्रहित नही किया जाता है । निजी जमीन या सम्पत्ति पर लगाये जाने वाले होर्डिंग / यूनीपोल से भूमि/ भवन स्वामी को आय प्राप्त होती है जिससे नियमानुसार जिला पंचायत शुल्क वसूल कर सकती है । द्वितीय आपत्ति के सबंध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित उपविधि में होर्डिंग / यूनीपोल स्थापित किये जाने से किसी दुर्घटना होने की आशंका एवं यातायात बाधित होने की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए शर्तों का निर्धारण किया गया है । अतः उक्त आपत्तियों निराधार प्रतीत होती है । :
2. लदान- दुलान तथा जनसाधारण की सुरक्षा उपविधियों , 2019:- प्रस्तावित लदान- दुलान तथा जनसाधारण की सुरक्षा उपविधियों, 2019 में प्रमुख आपत्तियों लदान-दुलान की दरों के संबंध में की गई है । समिति द्वारा प्रस्तावित दरों का परीक्षण किया गया है । परीक्षणोपरान्त उपविधि में प्रस्तावित दरों में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का सुझाव है: -
क० वाहन का प्रकार
मिनी ट्रक
2 ट्रैक्टर
3 ट्रक
4 आठ टायर वाला बडा ट्रक प्रस्तावित दर
संशोधित दर
100/-
50/-
100/-
50/-
150/-
100/-
250/-
150/-
3. लाईसेन्स दुकानात् उपविधियों, 2019ः- प्रस्तावित लाईसेन्स दुकानात् उपविधियों, 2019 में मुख्य आंपत्तियों विभिन्न व्यवसायों हेतु प्रस्तावित लाईसेन्स की दरों के संबंध में की गई है । समिति द्वारा प्रस्तावित दरों का परीक्षण किया गया है । परीक्षणोपरान्त उपविधि में प्रस्तावित दरों में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का सुझाव हैः-
नाम व्यवसाय क० सं०
प्रस्तावित उपविधि में व्यवसाय का कमांक
1
1
प्रस्तावित दर संशोधित दर
100/- 50/-
कपड़े की छोटी दुकान जिसमें 10 हजार से कम का माल हो ।
2
2
200/- 100/-
कपड़े की दुकान जिसमें 10 हजार से ऊपर का माल हो ।
3
6
300/- 200/-
परचून एवं कपड़े की संयुक्त बड़ी दुकान
4
9
600/- 500/-
सोने चाँदी के आभूषण बनाने की दुकान तथा
व्यापार
5
10-
700/- 500/-
- ऐलापैथिक, आर्युवेदिक , होम्योपेथिक दवाखाना
(मेडिकल स्टोर)
455
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 3]
6
11
300/-
खाना खिलाने का ढाबा/होटल
7
17
500/-
200/-
400/-
स्टील, चीनी मिट्टी तथा धातु के बर्तन बेचने की
दुकान
8 20 फर्नीचर बनाने एवं बेचने की दुकान 700/- 500/- 9 28 400/- 200/-
ब्यूटी पार्लर, टेलर, घड़ीसाज, साईकिल मरम्मत की
दुकान
34
10
-200/-
300/-
वेल्डिंग एवं लोहे की आलमारी, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाने की दुकान
अतः समिति प्रस्तावित होर्डिंग / यूनीपोल उपविधियों, 2019 के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों को निराधार पाये जाने के कारण निरस्त किये जाने एवं फैक्ट्री / अन्य व्यवसायिक उपविधियाँ, 2019 , लदान- दुलान तथा जनसाधारण की सुरक्षा उपविधियों, 2019 एवं लाईसेन्स दुकानात् उपविधियों , 2019 के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के कम में इन प्रस्तावित उपविधियों में उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुए प्रस्तावित उपविधियों को अन्तिम रूप देते हुए अनुमोदन हेतु जिला पंचायत की आगामी बैठक में रखे जाने की संस्तुति करती है ।
ह० अस्पष्ट
कर अधिकारी.
हे० अस्पष्ट
अपर मुख्य अधिकारी
ह० अस्पष्ट
कार्य अधिकारी
जिला पंचायत , देहरादून
जिला पंचायत , देहरादून जिला पंचायत, देहरादून
स्वीकृत
ह० अस्पष्ट
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, देहरादून
[भाग 3 456
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
कार्यालय जिला पंचायत, देहरादून
उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016 ) के भाग -4 अध्याय -19 की धारा 106 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, देहरादून अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रमीण क्षेत्रों में संचालित समस्त प्रकार की फैक्ट्रियों / होटल रेस्टोरेंट / छात्रावास / रिसोर्ट एवं अन्य व्यवसायों आदि को ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से नियन्त्रित एवं प्रबन्धित करने हेतु निम्नलिखित उपविधि बनाती है ।
उपविधियाँ
1. यह उपविधियाँ जिला पंचायत, देहरादून की फैक्ट्री/ अन्य व्यवसायिक उपविधियाँ , 2019 कहलायी जायेंगी ।
2. यह उपविधियाँ जनपद देहरादून के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों पर सभी वर्तमान तथा भविष्य में स्थापित होने वाली समस्त प्रकार की फैक्ट्री / होटल , रेस्टोरेण्ट , रिसोर्ट, छात्रावास , कोचिंग इन्स्टीट्यूट , शापिंग माल एवं अन्य व्यवसाय पर इनके राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
3. कोई व्यक्ति / फर्म तथा कम्पनी आदि जिले के ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत तब तक कोई फैक्ट्री नहीं संचालित करेगा , जब तक वह इन उपविधियों के अधीन निर्धारित शुल्क भुगतान कर, अनुज्ञा पर प्राप्त न कर लें ।
4. इन उपविधियों के अधीन अनुज्ञाधारी को पड़ोस के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए निम्न शर्तों का पालन करना होगा ।
(क) फैक्ट्री के अहातों को जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों जो सफाई निरीक्षक के दर्जे से कम का न हो तथा जिला पंचायत के अधिकारियों, सदस्यों और अध्यक्ष के निरीक्षण के लिये ऐसी मांग होने पर निरीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा ।
(ख) फैक्ट्री एवं उल्लिखित अन्य व्यवसायों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर नहीं लगायेगा ।
(ग) फैक्ट्री/ एवं उपविधि में इंगित अन्य व्यवसायों का मलवा सार्वजनिक स्थान पर नहीं डालेगा और हमेशा उसकी सीमाओं को स्वच्छ रखेगा ।
(घ) यदि फैक्ट्री में चिमनी हो तो उसकी ऊँचाई आस - पास की सबसे ऊँची इमारत से 15 फिट से ऊपर ही रखेगा।
(金) असाधारण शोर - गुल तथा प्रदूषण को रोकने की पूरी - पूरी व्यवस्था रखेगा ।
(च) फैक्ट्री/ उपविधि में इंगित व्यवसायों से बहने वाले गन्दे पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखेगा ।
5. इन उपविधियों के अधीन अपर मुख्य अधिकारी के सामान्य निर्देशन में कार्य अधिकारी , लाईसेन्स अधिकारी होंगे ।
6. लाईसेन्स अधिकारी को लाईसेन्स निर्गत करने के सम्बन्ध में समस्त उचित कार्यवाही करने , लाईसेन्स रद्द करने तथा रोकने का अधिकार होगा । प्रतिबन्ध यह होगा कि लाईसेन्स अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध नियमानुसार अध्यक्ष, जिला पंचायत को अपील की जा सकेगी । जिसका निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा ।
7. लाईसेन्स की अवधि एक वर्ष के लिये होगी , जो उस वर्ष के 01 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक के लिए होगी । वर्ष का अभिप्रायः वित्तीय वर्ष के पूरे महीनों अथवा वर्ष के किसी भी मास से होगा ।
8. प्रत्येक लाईसेन्सी को अपना लाईसेन्स चालू वर्ष के लिए 01 अप्रैल से 30 जून तक नवीनीकरण करवाना होगा । निर्धारित तिथि तक लाईसेन्स नवीनीकरण न करवाने की दशा में लाइसेन्स शुल्क का 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क सहित जमा किया जायेगा । यदि कोई व्यक्ति लाईसेन्स नहीं बनवाता है, या नवीनीकरण नहीं कराता है, तो लाईसेन्स अधिकारी को ऐसे व्यक्ति / व्यवसायी अथवा फैक्ट्री संचालक के विरूद्ध चालान करने 457
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्)
भाग 3]
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त , 2019 ई० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्) [भाग 3
458
3
2
1
का पूर्ण 29 अधिकार होगा । चालान करने के उपरान्त लाईसेन्स कम्पाउण्ड फीस 25 प्रतिशत एवं विलम्ब शुल्क सल्फर प्लॉन्ट 2000 /-
सहित प्रशमन शुल्क भी देना होगा ।
9. लाईसेन्स की दरें निम्नवत् होंगी :- 30 थर्मामीटर ब्लेड , माचिस आदि की फैक्ट्री 2000/-
क०सं ० बर्फ बनाने का करखाना नाम व्यवसाय प्रति वर्ष हेतु दरें 5000/-
31.
32 दूध पाउडर तथा अन्य सामान बनाने की मिल (रूपये में ) 5000/-
1 2 25000/- 3
33 रेशम का कपड़ा बनाने की मिल या कपड़ा मिल
1 लकड़ी का कोयला बनाना पोटरी मैन्यूफैक्चरिंग, चीनी मिट्टी का सामान बनाने की मिल 3000/- 300/-
34
2 धान मशीन 300./- 3000/-
35 रिडनपैस्ट्रर्ड कंकरीट के ह्यूम पाईप बनाने का कारखाना
3 आटा चक्की 2000/- 300/-
36 साबुन बनाने का कारखाना
4 रूई मशीन मोटर गाड़ी की मरम्मत वर्कशॉप 1000/- 300/-
37
5 गन्ना चर्खी 500/- 5000/-
38 ग्लास फैक्ट्री
6 आरा मशीन 5000./- 5000/-
39 घड़ी बनाने का कारखाना
7 तेल कोल्हू जनरेटर बनाने का कारखाना 5000/- 300/-
40
8 काँच के सामान की फैक्ट्री कालीन , दरी बनाने का कारखाना 1000/- 5000/-
41
9 हींग फैक्ट्री पैन स्याही / रकेट व खड़िया बनाने का कारखाना 2000/- 2000/-
42
10 रासायनिक पदार्थ जिसमें चूर्ण सीमेन्ट के कार्य जैसे गमले , जाली, टाईल्स आदि बनाना भी शामिल है , कैमिकल 3000/- 1000 /-
43
44 आदि पापड़ चिप्स , आग , जैली, जूस आदि का कारखाना 2000/-
11 मिनी सेलर गैस सिलेण्डर बनाने का उपकरणों का कारखाना 2000/- 5000/-
45
12. लोहे के सामान बनाने की फैक्ट्री गैस प्लॉन्ट/ बोटलिंग प्लॉन्ट 5000/- 10000 /-
46
13 शराब / बीयर फैक्ट्री 25000 / - 5000/-
47 खाल कारखाना
14 खड्डी 500/- 5000/-
48 इलैक्ट्रॉनिक्स / कम्प्यूटर उपकरणों का कारखाना
15 चीनी मिल तेल मिल 25000/- 5000/-
49
16 बल्ब / सी० एफ ० एल० / एल० ई ० डी ० फैक्ट्री अन्य छोटे - छोटे शक्ति चालित उद्योग , जो इस सूची में सम्मिलित 3000/- 1000/-
50
17 ऑटा मिल नहीं हैं 5000/-
18 राईस मिल होजरी उद्योग 7000/- 2000/-
51
19 मैदा मिल पोली बैग्स 10000/- 1000 /-
.52
-20- पंखा फैक्ट्री खाण्ड मशीन पॉवर 5000/- 1000/-
53
21 चूना पीसने की चक्की खाण्डं मशीन दस्ती 1000/- 500 /-
54
22 रबड़ फैक्ट्री 3000/- 3000/-
55 पाईप फैक्ट्री
23 पेट्रोल पम्प सर्वे फैक्ट्री / सर्वे ड्राइंग -5000/- 3000/-
56
24 कोल्ड स्टोरज स्टोन केशर 5000/- 5000/-
57
25 गत्ता फैक्ट्री प्लॉस्टिक दाना बनाना 5000/- 2000/-
58
26. सीमेन्ट फैक्ट्री कीम मशीन 25000/- 1000/-
59
27 प्लास्टिक उद्योग /फैक्ट्री 5000/- 10000 /
60 टायर बनाने की फैक्ट्री-
28 -कोयले के लड्डू /टिकली कोयला बनाना 1000/- 10000/
61 सरिया फैक्ट्री
भाग 3]
459
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2019 ई ० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
1 2 3 62 खराद मशीन 1000/- 63 झाडू बनाने की फैक्ट्री 2000/- 64 केबल बनाने की फैक्ट्री 5000/- 65 अचार फैक्ट्री 2000/ - 66 गैस गोदाम / अन्य गोदाम 2000/- 67 बारात घर 5000/- 68 | अंग्रेजी / आयुर्वेदिक दवाई बनाने की फैक्ट्री 5000/- 69 पैकेजिंग 2000/- 70 सर्फ फैक्ट्री 5000/- 71 इन्वर्टर बनाने की फैक्ट्री 5000/- 72 ऑटो पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री 5000/- 73 मीट की दुकान 1000/- 74 डिग्री कॉलेज (प्राइवेट) 5000/- 75 पॉलीटेक्निक कॉलेज (प्राइवेट 3000/- 76 आई ० टी ०आई० कॉलेज (प्राइवेट 3000/- 77 इन्जीनियरिंग कॉलेज (प्राइवेट) 10000/- 78 होटल / रेस्टोरेन्ट 5000/- 79 छोटा होटल/ढाबा 1000/- 80 जूता बनाने की फैक्ट्री 5000/- 81 मशरूम फैक्ट्री 1000/- 82 हर्बल / कॉस्मेटिक फैक्ट्री 1000/- 83 ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री 5000/- 84 काँटे बनाने का कारखाना 5000/- 85 पेपर मिल 5000/- 86 मिनरल वॉटर का करखाना 2000/- 87 लकड़ी के गट्टू बनाने की मशीन 500/- 88 फोर व्हीलर एजेन्सी 5000/- 89 टू व्हीलर एजेन्सी 2000 / - 90 अस्पताल 5000/- 91 सिनेमा घर 5000/- 92 शॉपिंग मॉल 5000/- 93. बार 3000/- 94 प्लाई बोर्ड फैक्ट्री 5000 /- 95 कक्षा एक से कक्षा आठ तक के प्राईवेट स्कूल 1000/- 96 कक्षा नौ से कक्षा बारह तक के प्राईवेट स्कूल 2000/
460
[भाग 3
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09,1941 शक सम्वत्)
2 1
97 ब्रेड फैक्ट्री
98 बेकरी / नमकीन
99 शराब की दुकान
100 अन्य फैक्ट्री
101 01 से 20 कमरों तक होस्टल / पीजी
102 20 से 100 कमरों तक होस्टल / पीजी
103 100 से अधिक कमरों तक होस्टल / पीजी
रिसोर्ट 01 से 10 कमरों का 104
रिसोर्ट 10 से अधिक कमरों का 105
106 100 बच्चों तक की संख्या वाला कोचिंग इन्स्टीट्यूट
107
3
3000/-
1500/-
2000/-
5000/-
10000/ -
15000/-.
20000/-
5000/-
10000/-
500/-
1000/-
100 से उपर के बच्चों की संख्या वाला कोचिंग इन्स्टीट्यूट
शास्ति
उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष, 2016) की धारा 147 से 149 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह हिदायत दी जाती है कि कोई व्यक्ति इस नियम / उपविधि का उल्लंघन करता है तो जुर्माना जो रूपये- 1000 / - तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाए, दण्डनीय होगा और ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्ध होने की तिथि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए , जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो रूपये- 100/- तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाए दण्डनीय होगा।
461
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09,1941 शक सम्वत्)
भाग 3]
कार्यालय जिला पंचायत, देहरादून ।
उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016) के भाग -4 अध्याय-19 की धारा 106 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत , देहरादून जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में होर्डिंग/ यूनीपोल लगाये जाने की व्यवस्था नियंत्रित / प्रबन्धित किये जाने हेतु निम्नलिखित उपविधि बनाती है ।
उपविधियाँ
1. ये उपविधियाँ जिला पंचायत देहरादून की होर्डिंग / यूनीपोल उपविधियों, 2019 कहलाई जायेंगी ।
2. ये उपविधियाँ विधिपूर्वक पुष्टि होने के उपरान्त सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी ।
3. ये उपविधियों जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगी ।
4. परिभाषाएँ- इन उपविधियों में-
(1 ) "अधिनियम " का तात्पर्य उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 से है ।
(2) "ग्रामीण क्षेत्र " का तात्पर्य उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा -2 (3) में परिभाषित ग्राम्य
क्षेत्र से है ।
(3) "सार्वजनिक स्थान " से तात्पर्य उस स्थान अथवा स्थानों से है, जहाँ जनसाधारण का आवागमन होता हो ।
5. इन उपविधियों के अधीन कोई भी व्यक्ति या संस्था जिला पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत ग्ग्रमीण क्षेत्रों में तब तक कोई
भी होर्डिंग / यूनीपोल न ही लगायेगा और न ही लगवायेगा जब तक कि वह होर्डिंग / यूनीपोल लगाये जाने
हेतु निर्धारित शुल्क जिला पंचायत को अदा नही कर देता ।
होर्डिंग / यूनीपोल स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृत स्थान / मार्ग, होर्डिंग / यूनीपोल की संख्या एवं दरेंः-
क०सं० मार्ग का नाम स्थान सहित
2 1
1
होर्डिंग / यूनीपोल की निर्धारित दरें (रूपये में)
प्रतिवर्ग फिट प्रति वर्ष
संख्या (अधिकतम)
4
3
25
नन्दा की चौकी से डाकपत्थर तक कुल होर्डिंग / यूनीपोल की संख्या
नन्दा की चौकी
सेलाकुई
रामपुर
सहसपुर
डाकपत्थर
2
6
60/-
8
60/-
2
60/-
5
60/-
4
60/-
10
विकासनगर से कालसी तक कुल
होर्डिंग / यूनीपोल की संख्या
जीवनगढ
अम्बाड़ी
हरिपुर
कालसी
3
2
30/-
2
30/-
2
30/-
4
30/-
5
हरबर्टपुर से कुल्हाल तक कुल होर्डिंग / यूनीपोल
की संख्या
रामपुर मण्डी
कुल्हाल
2
30%
3
60/- 462
[भाग 3
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
1
2
4
4
3
7
शिमला बाईपास से धर्मावाला तक कुल होर्डिंग/ यूनीपोल की संख्या
नयागांव पेलियो
भुड्डीचौक
आसनपुर
धर्मावाला चौक
5
2
30/-
2
30/-
1
30/-
2
30/-
10
सुभाषनगर मोहब्बेवाला से आशारोड़ी तक कुल होर्डिंग / यूनीपोल की संख्या
सुभाषनगर
आशारोड़ी
6
7
60/-
3
60/-
17
जोगीवाला से ऋषिकेश तक कुल होर्डिंग / यूनीपोल की संख्या
कुंवावाला
लच्छीवाला
भानियावाला
रानीपोखरी
अठूरवाला
7
3
60/-
4
60/-
4
60/-
4
60/-
2
60/-
10
ऋषिकेश से नेपाली फार्म तक कल
होर्डिंग / यूनीपोल की संख्या
श्यामपुर
गुमानीवाला
8
5
60/-
5
60/-
10
भानियावाला से मोतीचूर तक कुल
होर्डिंग/ यूनीपोल की संख्या
लालतप्पड
रायवाला
छिद्दरवाला
मोतीचूर
9
5
60/-
3
60/-
1
60/-
1
60/-
कुठालगेट से सिनोला मालसी तक कुल
होर्डिंग / यूनीपोल की संख्या
कुठालगेट
मालसी चौक
भगवानपुर चौक
सिनोला
नयागांव विजयपुर
अनारवाला
10
3
60/-
1
60/-
1
60/-
1
60/-
1
60/-
1
60/-
8
रायपुर रोड़ पैसिफिक गोल्ड सिटी से सहस्त्रधारा
तक कुल होर्डिंग / यूनीपोल की संख्या
पैसिफिक गोल्ड सिटी के पास
सहस्त्रधारा
4
607
60% भाग 3
463
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई ० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
1
2
11
4
3
8
सुद्धोवाला से भाऊवाला तक कुल होर्डिंग / यूनीपोल की संख्या
सुद्धोवाला
माण्डूवाला
भाऊवाला चौक
12
2
60/-
3
60/-
3
30/-
6
लांघारोड़ से जीवनगढ़ तक कुल होर्डिंग / यूनीपोल की संख्या
लांघा रोड़
बरोटीवाला चौक
13
3
30/-
3
30/-
4
लांघारोड़ से होरावाला तक कुल होर्डिंग / यूनीपोल की संख्या
छरबा
होरावाला
विभिन्न विज्ञापनों हेतु निर्धारित दरें:-
क०सं० जिन पर विज्ञापन लगाया जाना है उनके नाम
1
दुकानों / भवनों पर लगे साइन बोर्ड पर शुल्क
2
2
30/-
2
30/-
दरें प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष
रू० 30/-
रू० 30/-
पुल के कॉलम पर विज्ञापन शुल्क (साइज 10X20 फिट)
3
रू0 30/-
निजी बस / पब्लिक बस पर विज्ञापन शुल्क (साइज 4X15 फिट)
4
रू0 500/- प्रविवर्ष
डिलीवरी वाहन / सर्विस वाहन / टैक्सी पर विज्ञापन शुल्क
5
लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार पर शुल्क
होर्डिंग लगाने की शर्तेः-
रू0 100 प्रतिदिन
1. होर्डिंग / यूनीपोल सड़क के लगभग समानान्तर लगाये जायेगें जिससे यातायात में कोई व्यवधान उत्पन्न न हों ।
2. होर्डिंग/ यूनीपोल का अधिकतम साइज 20X10 फिट होगा ।
3. होर्डिंग / यूनीपोल की संरचना मजबूत फ्रेम पर तैयार की जायेगी ताकि ऑधी तूफान में न गिरे और जानमाल की कोई हानि न हो ।
4. किसी भी विज्ञापन एजेन्सी द्वारा यदि स्वीकृत विज्ञापन पट्ट के इतर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया जाता है तो बिना किसी पूर्व नोटिस के विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा ।
5. विज्ञापन की स्वीकृति अधिकतम दो वर्ष के लिए दी जायेगी तथा वर्ष की गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी ।
6. जनहित में अथवा यातायात की दृष्टि से जिला प्रशासन अथवा सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पटट को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी पूर्व नोटिस के विज्ञापन पट्ट को हटा दिया
जायेगा जिस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकर देय नही होगा ।
464
[भाग 3 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
7. विज्ञापन पो पर प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, धूम्रपान, कोई अश्लील सामग्री , जातिसूचक शब्दों, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले विज्ञापनों, पशु कुरता, हिंसात्मक हथियारों आदि का प्रदर्शन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।
8. विज्ञापन/ यूनीपोल का आवंटन निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियों से प्रति विज्ञापन पट्ट सीलबन्द निविदायें आंमत्रित कर सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा ।
9. नीलामी में उसी ऐजेन्सी को भाग लेने की अनुमति होगी जो जिला पंचायत में पंजीकृत हो तथा जिसका प्रोपराइटर उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होगा । आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण- पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।
10. निविदायें अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा गठित संमिति के द्वारा मांगी जायेगी जिसका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा ।
11. निजी भवनों एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगने पर विज्ञापन एजेन्सी / भवन स्वामी से जिला पंचायत जुर्माना वसूल कर सकती है एवं अवैध विज्ञापन पट्ट को तत्काल हटा सकती है ।
12. चौराहो और मोड़ों पर दोनों ओर सड़क के मध्य से 25-25 मीटर की दूरी तक कोई भी होर्डिंग / यूनीपोल नही लगाये जायेगें ।
13. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लघंन पाये जाने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लेकलिस्टेड करने का अधिकार अपर मुख्य अधिकारी में निहित होगा ।
14. जनहित में जिला पंचायत में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियों को जो भी विज्ञापन पट्ट स्वीकृत किये जायेगें उन पर " सुन्दर दून, हरा दून " तथा " स्वच्छ भारत स्वच्छ जनपद " का स्लोगन प्रदर्शित किया जायेगा ।
शास्ति
उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016 ) के भाग -4 अध्याय-19 की धारा 147 से 149 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह हिदायत दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लघंन करता है तो जुर्माने से जो 1,000 /- (रू० एक हजार) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि ऐसा उल्लघंन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोषसिद्धि की तिथि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो , 100 /- (रू ० एक सौ ) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।.
भाग 3]
465 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्)
कार्यालय जिला पंचायत, देहरादून ।
उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016) के भाग -4 अध्याय-19 धारा 106 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, देहरादून जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में लदान- दुलान के कार्य को संचालित /नियंत्रित / प्रबन्धित किये जाने हेतु निम्नलिखित उपविधि बनाती है ।
उपविधियाँ
1. ये उपविधियाँ जिला पंचायत देहरादून की लदान- दुलान तथा जनसाधारण की सुरक्षा उपविधियों, 2019 कहलाई जायेंगी ।
2. ये उपविधियों विधिपूर्वक पुष्टि होने के उपरान्त सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी ।
3. ये उपविधियाँ जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगी ।
4. परिभाषाएँ- इन उपविधियों में-
( 1 ) "ग्रामीण क्षेत्र " का तात्पर्य उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम , 2016 की धारा-2 (3 ) में परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है ।
(2) "चिन्हांकित स्थानों / अड्डों" से तात्पर्य उन स्थानों से है जहाँ से पशु बाजार, मेला या जनसाधारण के उपयोग में लाये जाने वाले सामान/ सामग्री के लदान ढुलान का कार्य संचालित होता हो ।
(3) "सार्वजनिक स्थान" से तात्पर्य उस स्थान अथवा स्थानों से है, जहाँ जनसाधारण का आवागमन होता हो ।
4) " वाहन" का तात्पर्य यांत्रिक वाहनों से है, जो लदान-दुलान के कार्य में प्रयुक्त किये जाते हो।
( (5) "वाहन मालिक" का तात्पर्य, उस व्यक्ति से है , जो वाहन चला रहा हो अथवा वाहन में बैठकर उसे नियंत्रित कर रहा हो ।
5. इन उपविधियों के अधीन जो भी वाहन जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में जन उपयोग के सामान / सामग्री के लदान- दुलान में चलाया जा रहा हो अथवा इस प्रयोजनार्थ चलाये जाने की शंका हो , उसे तलाशी हेतु इन उपविधियों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार शुल्क उग्रहित करने हेतु रोका जा सकता है । ऐसे वाहन मालिक / मालिकों को निर्धारित शुल्क के साथ नियत दण्ड की धनराशि का भुगतान करना होगा । जो वाहन निर्धारित शुल्क का भुगतान नही करेगा अथवा शुल्क का भुगतान हेतु निर्धारित अड्डों पर रोके जाने पर नहीं रूकेगा, एसे वाहन स्वामियों के विरूद्ध जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा अपर मुख्य अधिकारी पुलिस बल का प्रयोग कर सकते है ।
6. जब तक इन उपविधियों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार निर्धारित शुल्क अदा नही कर दिया जाता तब तक कोई भी वाहन पशु बाजारों, मेलों अथवा जिला पंचायत द्वारा चिन्हांकित स्थानों से किसी वाहन से लदान - ढुलान का कार्य नही करेगा ।
7. जिला पंचायत अथवा उसके द्वारा अधिकृत ऐजेन्सीयों या ठेकेदारों द्वारा लदान- ढुलान हेतु स्थानो / अड्डों का चिन्हांकन किया जायेगा । चिन्हांकित स्थानों / अड्डों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार समुचित छाया की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा अधिकृत ऐजेन्सीयों या ठेकेदारों द्वारा अपने व्यय पर की जायेगी।-
8. जिला पंचायत विभिन्न सामान जैसे नदियों के किनारें खनन सामग्री के लदान - दुलान करने हेतु रास्तो की समुचित व्यवस्था / मरम्मत भी करेगी ।
466
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09,1941 शक सम्वत्)
[भाग 3
9. चिन्हांकित स्थानों / अड्डों पर सी ० सी०टी ० वी० केमरे स्थापित किये जाने की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा अधिकृत ऐजेन्सीयों या ठेकेदारों द्वारा अपने व्यय पर की जायेगी ।
10. इन उपविधियों के अधीन कोई भी वाहन किसी भी समय निर्धारित स्थानों / अड्डों के सिवाय अन्यत्र यहाँ- वहाँ खड़ा नही होगा ।
11. जिला पंचायत देहरादून जनसुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनसाधारण की असुविधा को दूर करने हेतु जो भी व्यवस्था आवश्यक एवं उचित समझे , करेगी तथा आवश्यक निर्देश जारी करेगी । जिला पंचायत द्वारा जारी किये गये निर्देश इन उपविधियों के अधीन वर्णित वाहनों, वाहन स्मामियों एवं वाहन चालकों पर बन्धनकारी होगें । जिला पंचायत द्वारा लदान- दुलान हेतु चिन्हांकित स्थानों / अड्डों को जनहित में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने का अधिकार जिला पंचायत की ओर से अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत में निहित होगा ।
12. जिला पंचायत के अधिकारियों (जिनका वर्णन उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 में है) को अधिकार होगा कि वें मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारियों को मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधानों के उल्लघंन के बारे में सूचित करें और उचित कार्यवाही की मांग करें ।
13. जिला पंचायत लदान- दुलान हेतु निर्धारित शुल्क को घटा या बढ़ा सकती है या किसी विशिष्ट श्रेणी के वाहनों को किसी विशिष्ट समय के लिए छूट दे सकती है । किसानों द्वारा निजी कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहन इन उपविधियों में निर्धारित शुल्क से मुक्त होंगे ।
14. इन उपविधियों में निर्धारित शुल्क की वसूली जिला पंचायत द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत किसी अधिकारी या कर्मचारी या किसी व्यक्ति द्वार सीधे अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेके पर दे कर कराई जा सकती है ।
15. जिला पंचायत उक्त लदान - दुलान से प्राप्त आय को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास जैसे सड़क , पानी, पथ प्रकाश, जल निकासी, स्वच्छता तथा पर्यावरण संरक्षण आदि पर तथा राष्ट्रीय राजमार्गो / राज्य मार्गो / जिला मार्गो पर आवश्यक पथ प्रकाश / ट्रेफिक सिग्नल आदि स्थापित करने हेतु भी खर्च कर सकेगी ।
टिप्पणी- लदान- ढुलान शुक्ल की वसूली सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से कराये जाने की दशा में जिला पंचायत ठेकेदार से नियमानुसार अनुबन्ध करायेगी जिस पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा ।
अनुसूची
क०सं०
वाहन का प्रकार
शुल्क की दरें ( रूपये मे) 1. मिनी ट्रक
50/-
2. ट्रैक्टर
50/-
3. टक
100/-
4. आठं टायर वाला बडा ट्रक
150/
शास्ति.
उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016) के भाग -4 अध्याय-19 की धारा 147 से 149 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह हिदायत दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लघंन करता है तो जुर्माने से जो 1,000 / = ( रू ० एक हजार ) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि ऐसा उल्लघंन जारी रहता है , तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोषसिद्धि की तिथि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो , 100 /- ( रू ० एक सौ ) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।
भाग 3]
467 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09 ,1941 शक सम्वत्)
कार्यालय जिला पंचायत, देहरादून ।
उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम , 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016) के भाग -4 अध्याय-19 की धारा 106 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, देहरादून जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न व्यवसायों को नियंत्रित / प्रबन्धित किये जाने हेतु निम्नलिखित उपविधि बनाती है ।
उपविधियाँ
1. ये उपविधियाँ जिला पंचायत देहरादून की लाईसेन्स दुकानात् उपविधियों, 2019 कहलाई जायेंगी ।
2. ये उपविधियों विधिपूर्वक पुष्टि होने के उपरान्त सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी ।
3. ये उपविधियाँ जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगी ।
4. परिभाषाएँ- इन उपविधियों में-
(1 ) " अधिनियम" का तात्पर्य उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम , 2016 से है ।
(2) " ग्रामीण क्षेत्र " का तात्पर्य उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा -2 ( 3) में परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है ।
5. कोई भी व्यक्ति, फर्म, समिति, सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्था, सहकारी समितियों तथा कोई प्राईवेंट / प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुकान अथवा व्यवसाय तब तक़ नही कर सकेगा जब तक कि वह जिला पंचायत , देहारादून से निर्धारित शुल्क जमा करके लाईसेन्स प्राप्त न. कर लें ।
6. खाद्य पदार्थो को बनाने एवं रखने हेतु किसी ऐसी धातु/ पदार्थ से बने बर्तनों का प्रयोग वर्जित होगा जिनसे खाद्य पदार्थो के विकृत या दूषित होने की सम्भावना हो या जिनमें रखा हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो । प्रत्येक व्यवसायी अपनी दुकान में ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे उसकी दुकान में रखें खाद्य पदार्थों पर धूल , मक्खियां या स्वास्थय के लिए हानिकारक अन्य जीवाणु न बैठ सकें ।
7. प्रत्येक व्यवसायी को अपनी दुकान के ऐसे स्थान पर जो सुगमता से दिखाई दे सकें एक साईन बोर्ड लगाना होगा जिस पर लाइसेन्सधारी का नाम व व्यवसाय का नाम स्पष्ट देवनागरी लिपि में लिखा होगा ।
8. इन उपविधियों के अधीन जिला पंचायत के कार्य अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी लाइसेन्स अधिकारी होंगे ।
9. लाईसेन्स जिला पंचायत के अधिकारियों / कर्मचारियों अथवा जिला पंचायत द्वारा अधिकृत ठेकेदार द्वारा बनाये जायेगें । लाईसेन्स बनाये जाने का कार्य ठेकेदारी पर दिये जाने पर ठेकेदार को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों का अनुपालन करना होगा । यदि ठेकेदार अपर मुख्य अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो अपर मुख्य अधिकारी को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार की जमा राशि जब्त कर उसके नाम से ठेका निरस्त करते हुए शेष अवधि के लिए ठेका किसी अन्य व्यक्ति को देदें ।
10. जिला पंचायत तथा राज्य सरकार के निम्नलिखित अधिकारी किसी भी व्यवसायी की दुकान में रखी गयी सामग्री की जांच /निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होंगे तथा जन मानस के स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक सामग्री को नष्ट कर सकेगें ।
(क) जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी , कार्य अधिकारी व कर अधिकारी ।
(ख) जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी , जनपद के मुख्य विकास अधिकारी , मुख्य चिकित्साधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा स्वास्थ्य विभाग का कोई अन्य अधिकारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो ।
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उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09,1941-शक सम्वत्)
[भाग 3
11. प्रत्येक लाईसेन्स की अवधि एक वर्ष के लिए होगी जो 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की होगी । लाइसेन्सधारी का स्वयं का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक लाईसेन्स का नवीनीकरण जिला पंचायत कार्यालय से अथवा जिला पंचायत द्वारा अधिकृत ठेकेदार से करा लें । लाईसेन्स का नवीनीकरण एवं लाइसेन्स न बनाये जाने की स्थिति में नियमानुसार सम्बन्धितः न्यायालय में चालान किये जाने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूर्ण दायित्व उस व्यक्ति / लाईसन्सधारी का होगा ।
12. जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यबसाय करने वाले व्यक्ति, फर्म अथवा समिति को इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से 30 दिन के अन्दर लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा किन्तु इन उपविधियों के प्रभावी होने के पूर्व तत्समय प्रभावी किन्हीं अन्य उपविधियों के अधीन बनाया गया कोई लाईसेन्स उस अवधि के लिए वैद्य होगा जो उस लाईसेन्स में विर्निदिष्ट की गई हो ।
13. इन उपविधियों के अधीन विभिन्न व्यवसायों हेतु लाईसेन्स शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगी:-
A
लाईसेन्स शुल्क की दरें ।
क०सं०
व्यवसाय का नाम
लाईसेन्स शुल्क की दरें (रूपये मे) 1
2
3
1. कपड़े की छोटी दुकान जिसमें 10 हजार से कम का माल हो । 50/-
:
2. कपड़े की दुकान जिसमें 10 हज़ार से ऊपर का माल हो । 100/-
3.
परचून की छोटी दुकान जिसमें 10 हजार से कम का माल हो । 50/-
4
परचून की दुकान जिसमें 10 हजार से ऊपर का माल हो । 100/-
5. | परचून एवं कपड़े की संयुक्त छोटी दुकान जिसमें 10 हजार से कम का 100/-
माल हो ।
6. परचून एवं कपड़े की संयुक्त बड़ी दुकान 200/-
7. गल्ला किराने की दुकान जिसमें 10 कुन्तल से कम का माल हो 100/-
8. गल्ला किराने की दुकान जिसमें 10 कुन्तल से अधिक माल हो 200/-
9. सोने चाँदी के आभूषण बनाने की दुकान तथा व्यापार 500/-
10. ऐलापैथिक, आर्युवेदिक , होम्योपेथिक दवाखाना (मेडिकल स्टोर) 500/-
11. खाना खिलाने का ढाबा/होटल 300/-
12. हलवाई एवं चाय आदि की दुकान 200/-
13. पान, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि की दुकान 100/
14. ठहरने एवं खाने की सुविधा प्रदान करने वाले होटल एवं गेस्टहाउस 500/-
15. पुस्तकों अथवा स्टेशनरी की दुकान 300/-
16. सजावट का सामान (गिफ्ट आइटम) बेचने की दुकान -2007-
17 स्टील , चीनी मिट्टट्टी तथा धातु के बर्तन बेचने की दुकान 200/-
भाग 3]
469
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09 , 1941 शक सम्वत्)
1 2
3
18. रेडीमेड गारमेन्ट एवं ऊन बेचने की दुकान 200/-
19. शरबत, लस्सी एवं अन्य शीतल पेय 100/-
20. फर्नीचर बनाने एवं बेचने की दुकान 500/-
21. ईधन जिसमें मिट्टी का तेल, कोयला, लकड़ी टाल शामिल है 500/-
22. फल एवं सब्जी की दुकान 200/-
23. ऐलापैथिक, आर्युवेदिक , होम्योपेथिक चिकित्सक 500/-
24. मोटर बाईडिंग एवं मरम्मत की दुकान 500/-
25. रासायनिक खाद एवं पशु आहार की दुकान 500/-
26. सीमेन्ट, चूना , सरिया, मारवल पत्त्थर, टाईल्स , सेनेट्री का सामान एवं 500/-
अन्य भवन निर्माण से सम्बन्धित सामग्री की दुकान
27. नाई की दुकान 100/-
28. ब्यूटी पार्लर, टेलर, घड़ीसाज, साईकिल मरम्मत की दुकान 200/-
29. दूध दही की डेरी 500/-
30. टेन्ट हाऊस व रेस्टोरेन्ट
500/-
31. बेकरी
200/-
32. रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, कम्प्यूटर एवं अन्य इलैक्ट्रानिक्स तथा 200/-
इलेक्ट्रीकल सामान की मरम्मत की दुकान
33. रेडियो, टेलीविजन , फिज , गीजर, पंखे एवं अन्य इलैक्ट्रानिक्स तथा 500/-
इलैक्ट्रीकल सामान बेचने की दुकान
34. वेल्डिंग एवं लोहे की आलमारी , खिड़की , दरवाजे इत्यादि बनाने की 200/-
दुकान
35. स्कूटर, मोटर साइकिल एवं अन्य दुपहिया वाहनों की मरम्मत की 200/-
दुकान
36. फेरी लगाकर किसी भी प्रकार का सामान बेचने वाले व्यवसायी
100/-
37. भूसा स्टोर, स्पेयर पार्टस एवं पेन्ट की दुकान 200/-
38. सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान 200/-
39. पुराना सामान खरीदने बेचने की दुकान (कबाड़ी की दुकान) 200/-
40. फोटोग्राफी /विडियोग्राफी की दुकान 200/-
41. मोबाइल फोन बेचने की दुकान 300/-
42. कम्प्यूटर बेचने की दुकान 300-
पंजीकरण संख्या- यू० ए ०/डी०ओ ० / डी०डी० एन० / 30/ 2018-2020
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त, 2019 ई० (भाद्रपद 09, 1941 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मेरे शैक्षिक प्रमाणपत्रों में त्रुटिवश मेरा नाम SALEEM AFFTER दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम Saleem Akhtar है । भविष्य में मुझे Saleem Akhtar S /o Bashir Ali नाम से जाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सलीम अख्तर पुत्र बशीर अली
निवासी पॉवधोई , ईदगाह रोड , ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।.
पी० एस ०यू ० (आर ० ई० )_35_हिन्दी_गजट //361 - भाग- 8-2019_ (कम्प्यूटर/रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।
151 - ट