पंजीकरण संख्या- यू० ए० /डी० ओ ० / डी० डी० एन० / 30 / 2018-2020
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
[ संख्या-52 खण्ड-20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
विषय -सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें
1
वार्षिक चन्दा विषय
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
735-750
1500 भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
1217-1244
भाग 1 -क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
: 975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975 भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
1425 स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि
735-क 736
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग -1
अधिसूचना
प्रकीर्ण
04 दिसम्बर , 2019 ई ०
संख्या 1274 / 19-XIX- 1 / 58 खाद्य- 2013-राज्यपाल , आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा-3 एवं भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के का0 आ0 681 (अ) और का० आ० 682 (अ ) , दिनांक 30नवम्बर , 1974 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल ऑयल और लाइट डीजल ऑयल (सम्भरण बनाये रखना और वितरण ) आदेश , 1981 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित आदेश बनाते हैं:-
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश ) हाई स्पीड डीजल ऑयल और लाइट डीजल ऑयल (सम्भरण बनाये रखना और वितरण ) आदेश , 1981 (संशोधन) आदेश , 2019
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश ) हाई स्पीड डीजल ऑयल और लाइट डीजल ऑयल (सम्भरण बनाये रखना और वितरण) आदेश , 1981 (संशोधन) आदेश , 2019 " है ।
(2) यह तुरन्त प्रभावी होगा ।
प्रस्तर 5 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल ऑयल और लाइट डीजल ऑयल (सम्भरण बनाये रखना और वितरण) आदेश , 1981 , में स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान प्रस्तर 5 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-2 में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा , अर्थात्-
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1
विद्यमान प्रस्तर
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
5. लाइसेन्स की अवधि एवं देय शुल्क- इस आदेश के अन्तर्गत जारी प्रत्येक लाइसेन्स की अवधि नीचे दिए गए शुल्क के भुगतान पर 20 वर्ष के लिए मान्य होगीः-
5. लाइसेन्स की अवधि एवं देय शुल्क इस आदेश के अन्तर्गत जारी प्रत्येक लाइसेन्स की अवधि 31 मार्च तक मान्य होगी, अगली तारीख जिस पर यह जारी किया गया है और नीचे दिए गए शुल्क के भुगतान पर एक समय में एक, दो या तीन साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है:-
(क) नया लाइसेन्स जारी करने ₹ 10,000 के लिए
₹ 25 प्रतिवर्ष या भाग । (क) नया लाइसेन्स जारी करने के लिए
(ख ) लाइसेन्स नवीनीकरण के लिए
(ख) लाइसेन्स नवीनीकरण के ₹ 10,000 लिए
₹ 10 प्रतिवर्ष या
भाग ।
(ग) डुप्लीकेट लाइसेन्स जारी करने के लिए ₹ 20
(ग) लाइसेन्स की दूसरी प्रति ₹ 1,000 प्राप्त करने के लिए
आज्ञा से,
सुशील कुमार,
सचिव ।
737 उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
In pursuance of the provisions of clause (3 ) of article 348 of ' the Constitution of India' , the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1274/ 19-XIX - 158 Food -2013 Dehradun, dated December 04, 2019 for general information .
NOTIFICATION
Miscellaneous
December 04, 2019
No. 1274/ 19 -XIX - 158 Food - 2013 -In exercise of the powers under section 3 of the Essential Commodities Act , 1955 ( 10 of 1955) read with S.O. 681 ( E) and S.O. 682 ( E) , dated November 30, 1974 of the Government of India . Ministry of Industry and civil supplies , the Governor is pleased to make the following orders with a view to further amend the Uttar Pradesh high speed diesel oil and light diesel oil ( maintenance ofsuppliers and distribution) order, 1981 namely-
TheUttarakhand ( Uttar Pradesh ) High Speed diesel oil and Light diesel oil (maintenance of suppliers & distribution ) order, 1981 ( amendment )
order 2019
Short Title & Commencement
1. (1 ) This order may be called the Uttarakhand ( Uttar Pradesh ) High Speed diesel oil and Lightdiesel oil ( maintenance of suppliers and distribution ) order, 1981 , (amendment ) , order 2019.
(2) Itshall come into force at once .
Amendment of Para 5 2. In the Uttar Pradesh High Speed diesel oil and Light diesel oil (maintenance of suppliers & distribution ) order 1981 in place of existing para 5 , as set out in below Column - 01 , the para as set out in Column -02 shall be substituted , Namely-
Column 02
Column 01
Parahere by substituted Existing Para
5. Period of Licence & fee chargeable- Every licence granted under this order shall be valid up to 20 years on the payment of fee mentioned below-
5. Period of Licence & fee chargeable-Every licence granted under this order shall be valid up to March 31, nextfollowing the date on which it is issued and maybe renewed for one , two or three years at a time on payment ofthe fee maintained below-
25 per annum or part
(a) For grant of a new licence
(a) For grant of a new 10,000 licence
of ₹10,000
10 per annum or part
(b) For renewal of licence
(b) For renewal licence
20
₹1,000 (c) For issue of a duplicate licence
(c) For issue of a duplicate licence
ByOrder,
SUSHIL KUMAR, Secretary.
738
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
अधिसूचना
12 दिसम्बर , 2019 ई०
संख्या 2336 / XVII - B - 1 / 2019-07 (05) /2016- उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 6, वर्ष 2016) की धारा 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उत्तराखण्ड में मदरसों की मान्यता हेतु शर्तें निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:-
उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता विनियमावली, 2019
संक्षिप्त नाम 1 . औरप्रारम्भ
(1 ) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम " उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता विनियमावली, 2019" है ।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।
2.
परिभाषाएँ
(1 ) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में:-
(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है;
(ख) "विभाग" से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है;
(ग) "परिषद्" से तात्पर्य ' उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्' से है;
(घ) "जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी " से जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल के सन्दर्भ में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा शेष जनपदों के सन्दर्भ में जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिप्रेत है;
(ङ) "राज्य सरकार " से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(च) "कामिल" से बोर्ड की स्नातक उपाधि अभिप्रेत है;
(छ) "आलिम" से बोर्ड की उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा का प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;
:
1 (ज) " मौलवी/ मुंशी" से बोर्ड की माध्यमिक स्तरीय परीक्षा का प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;
(झ) "फौकानिया" से उच्च प्राथमिक कक्षा (VI से VIII) अभिप्रेत है;
(ञ) "तहतानिया " से प्रारम्भिक कक्षा (एक से पाँच तक) अभिप्रेत है;
(थ) ' प्रधान" से संस्था के प्रधान (प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जैसी भी स्थिति हो) अभिप्रेत है;
(2) उन शब्दों और पदो के जो इस विनियमावली में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं ।
739, उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
(क) मदरसा की मान्यता के लिए निम्नवत् दो श्रेणियाँ होंगी:-
संस्थाओं की 3. मान्यता
(एक) स्थायी
(दो) अस्थायी
(ख) कोई मदरसा, जो स्थायी मान्यता के लिए आवेदन करता है, उसे समस्त निर्धारित शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त स्थायी मान्यता प्रदान की जा सकेगी ।
(ग) समस्त निर्धारित शर्ते पूर्ण न करने की स्थिति में अस्थायी मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा सकेगी कि प्रबन्ध समिति लिखित रूप से यह आश्वासन दे कि मान्यता के सभी मापदण्डों को अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा । अस्थायी मान्यता केवल पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगी ।
(घ) जिस मदरसा को अस्थायी मान्यता प्रदान की जा चुकी है , समस्त वांछित शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त उसकी प्रबन्ध समिति स्थायी मान्यता हेतु आवेदन कर सकेगी ।
(ङ) प्रत्येक स्तर के मदरसों, जैसा कि अधोवर्णित विनियम 5 (2) में इंगित है, की मान्यता परिषद् की मान्यता समिति के अनुमोदन से निबन्धक द्वारा प्रदान की जाएगी ।
मदरसा के संचालन में रूचि रखने वाले मुस्लिम समुदाय की प्रबन्ध समिति के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्थायी मान्यता प्रदान की जा सकेगी:-
आवेदन करने 4. हेतु अर्हता
(क) मदरसे की सोसाइटी 'सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 ' के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत हो ;
परन्तु यदि कोई मदरसा वक्फ सम्पत्ति में अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट के अधीन संचालित हो, तो उसे भी विनियम 3 (ग) के अधीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जा सकेगी ।
(ख) मदरसा की प्रबन्ध समिति में कोई विवाद न हो ।
(ग) मदरसा स्थायी मान्यता की सभी शर्तें पूर्ण करता हो ।
विन्यास एवं 5. सुरक्षित कोष
(1 ) मुन्शी एवं मौलवी स्तर की एक बार मान्यता हेतु रूपये 2000/- का नकद या भूमि/ भवन के रूप में विन्यास आवश्यक है । नकद विन्यास निबन्धक के नाम से बन्धक होगा । यदि विन्यास भूमि अथवा भवन के रूप में हो तो मदरसा प्रबन्धक इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं निबन्धक के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना अन्तरित, विक्रीत अथवा हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ।
(2 ) प्रत्येक मदरसा हेतु एक ऐसी निश्चित धनराशि निबन्धक के नाम बन्धक रखी जाएगी, जैसा परिषद् द्वारा विहित किया जाय ।
(3) आवेदन एवं मान्यता हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से निम्नलिखित लेखा शीर्षक में जमा की जाएगी:-
"0250" अन्य सामाजिक सेवायें
"800" अन्य व्यय
"02" अन्य प्राप्तियाँ
"02" मदरसों से प्राप्तियाँ
बालक / बालिका (निस्वाँ) मदरसों की मान्यता हेतु आवेदन पत्र परिषद् की वेबसाईट www.ukmadarsaboard.org.in से डाउनलोड कर या निबन्धक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे तथा शुल्क निबन्धक के लेखाशीर्षक में किसी कैलेंण्डर वर्ष की 01 जनवरी से 31 मार्च तक जमा किया जा सकेगा ।
(1) प्रत्येक मदरसे का एक भवन होगा । विभिन्न मदरसों की मान्यता के लिए निम्नलिखित मापदण्ड होंगे-
मान्यता हेतु 6. भवन की शर्तें 740
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
(एक) तहतानिया स्तर:- 300 वर्ग फीट माप के तीन शिक्षण कक्ष तथा 150 वर्ग फीट माप का एक कार्यालय कक्ष ।
(दो) फौकानिया स्तर:- 300 वर्ग फीट माप के 05 शिक्षण कक्ष तथा 150 वर्ग फीट माप का एक कार्यालय कक्ष ।
(तीन) मुन्शी/ मौलवी स्तर :- 300 वर्ग फीट माप के 09 शिक्षण कक्ष तथा 150 वर्ग फीट माप के पुस्तकालय सहित 03 कार्यालय कक्ष ।
(चार) आलिम (सानवीया) स्तर:- 300 वर्ग फीट माप के 11 शिक्षण कक्ष तथा 150 वर्ग फीट माप के पुस्तकालय सहित 03 कार्यालय कक्ष ।
(पॉच) कामिल (स्नातक) स्तर :- उपरोक्त के अतिरिक्त कामिल की प्रत्येक कक्षा हेतु 300 वर्ग फीट माप का एक- एक शिक्षण कक्ष तथा 300 वर्ग फीट माप का एक पुस्तकालय कक्ष ।
(छः) फाजिल (स्नातकोत्तर) स्तर:- उपरोक्त के अतिरिक्त फाजिल की प्रत्येक कक्षा हेतु 300 वर्ग फीट माप का एक- एक शिक्षण कक्ष आवश्यक है ।
(2) पूर्व से ही निर्मित भवन अथवा किराये के भवन के सम्बन्ध में कुछ सीमा तक छूट दी जा सकेगी परन्तु स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु संस्था का निजी भवन उपरिवर्णित मापदण्ड के अनुरूप निर्मित कराना आवश्यक है ।
(3) स्थायी मान्यता के लिए आवश्यक होगा कि भूमि/ भवन मदरसा के नाम हो अथवा मदरसा की संचालक सोसाइटी/ ट्रस्ट के नाम हो और यदि सोसाइटी/ ट्रस्ट के नाम हो तो प्रबंधक / ट्रस्टी, जो विलेख सम्पादित करने का अधिकार रखता हो , जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से इस बात का इकरारनामा आवश्यक रूप से करेगा कि वह भूमि (जिस पर मंदरसा निर्मित है) निबन्धक के लिखित अनुमोदन के बिना न तो बेची जाएगी और न ही अन्तरित की जाएगी । मदरसे हेतु वक्फ से प्राप्त भूमि पर निर्धारित मानक के अनुसार मदरसा हेतु निर्मित भवन स्थायी मान्यता के लिए पर्याप्त माना जाएगा ।
स्पष्टीकरण:- निजी भवन का तात्पर्य ऐसा भवन है, जो संस्था की अथवा उसकी सोसाइटी या ट्रस्ट के स्वामित्व की, अथवा संस्था के लाभ हेतु वक्फ शुदा भूमि पर स्थापित है ।
मान्यता हेतु 7. उपकरण एवं अन्य अपेक्षाएं
(1 ) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु टाट-पट्टी अथवा दरी , छोटी डेस्क / बेन्च और डेस्क/ मेज और कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी । अस्थायी मान्यता के लिये भी फौकानिया एवं अन्य उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु डेस्क आवश्यक होगी । श्यामपट्ट, आलमारी, शिक्षकों हेतु कुर्सी- मेज एवं अन्य शैक्षिक सामग्री की आवश्यकतानुसार व्यवस्था होनी चाहिए ।..
(2) फौकानिया स्तर तक के पाठ्यक्रम की ₹ 5,000 / - मूल्य की एवं इससे उच्च स्तर की प्रत्येक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की ₹ 2,000/- मूल्य की पुस्तकें मदरसे में होना आवश्यक हैं ।
(3) मुन्शी/ मौलवी स्तर तक की मान्यता के लिए न्यूनतम् 150 विद्यार्थी आवश्यक हैं जिसमें मुन्शी / मौलवी के विद्यार्थियों की संख्या 30 से कम नहीं होनी चाहिए । प्रत्येक उच्चतर कक्षा की मान्यता के लिए वर्तमान वर्ष में न्यूनतम् 10 विद्यार्थियों का परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है ।
(4) मान्यता हेतु आवेदन पत्र प्रबंध समिति द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा । आवेदन पत्र की प्राप्ति पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसे का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर विस्तृत निरीक्षण आख्या सहित मान्यता आवेदन पत्र निबन्धक को प्रेषित कर दिया जाएगा । निबन्धक, उप निबन्धक एवं मान्यता समिति के सदस्यों द्वारा आवश्यक होने पर मदरसे का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकता है ।
741 उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07; 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
(5) निरीक्षण के समय मान्यता की निर्धारित शर्तों में जो कमियों पाई जाएगी, वह मदरसा प्रबन्ध तन्त्र को जिला अल्पसंख्यक कल्याण' अधिकारी द्वारा लिखित रूप में आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अवश्य ही संसूचित की जाएगी ।
(6) यदि परिषद् द्वारा गठित मान्यता समिति किसी मदरसे को मान्यता हेतु उपयुक्त नहीं पाती है तो मान्यता समिति लिखित रूप से इसका कारण स्पष्ट करेगी ।
(7) मदरसा प्रबंध तन्त्र को निबन्धक उन कारणों को लिखित रूप से संसूचित करेगा, जिसके कारण प्रश्नगत मदरसा मान्यता के लिए अनुपयुक्त पाया गया है । यदि मदरसे का प्रबंध तन्त्र कमियों का निराकरण करने के उपरान्त पुनर्विचार हेतु आवेदन करता है तो मान्यता समिति अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी ।
(8) आवेदक, प्रबंध तन्त्र से पृथक शाखा के लिए आवेदन इस शर्त के अन्तर्गत करेगा कि प्रश्नगत् शाखा 3 कि० मी० से अधिक दूरी पर स्थित न हो । स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसा, जो निजी भवन की शर्त पूर्ण करता हो , का अन्य स्थान पर परिवर्तन/ स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा ।
(9) मान्यता हेतु प्राप्त आवेदनों के लिए निबन्धक के कार्यालय में एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा। वर्ष के अन्त तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्र और जो विचाराधीन हैं, अगले वर्ष के लिए रजिस्टर में दर्ज किये जाएंगे । मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए एक स्थायी रजिस्टर अनुरक्षित किया जायेगा, जिसमें मान्यता प्राप्त मदरसों की प्रविष्टियां निबन्धक के हस्ताक्षर के अधीन की जाएगी ।
(10) मान्यता आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सूचनाएं एवं विवरण संलग्न किये जाएंगे ।
(क) मुस्लिमों द्वारा स्थापित मदरसे की संस्थापक सोसाइटी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत हों, का प्रमाण पत्र, वक्फ बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत एवं ट्रस्ट के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तथा उस सोसाइटी के संविधान (दस्तूरूल अमल) की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
(ख) प्रबन्ध समिति का विस्तृत विवरण तथा उसके सदस्यों एवं पदाधिकारियों की प्रमाणित सूची, जिसमें उनका नाम, पता, दूरभाष संख्या, ई- मेल आई.डी. तथा व्यवसाय भी अंकित हो ।
(ग) सभापति एवं प्रबंधक के हस्ताक्षरों से प्रमाणित प्रशासन योजना का विवरण, जो उसके नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्मित हो ।
(घ) मदरसा की प्रबंध समिति द्वारा पारित इस आशय के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि कि शासन एवं विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का प्रबंध तन्त्र अनुपालन करेगा ।
(ङ) शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का विवरण ।
(च) कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या ।
(छ) भूमि एवं भवन सम्बन्धी स्वामित्व के साक्ष्य सहित विवरण ।
(ज) विन्यास निधि, संरक्षित कोष, मान्यता शुल्क एवं आवेदन पत्र शुल्क जमा होने का प्रमाण।
(झ) गत वर्ष का परीक्षाफल (यदि अपेक्षित हो) ।
(ञ) स्थायी मान्यता, यदि पूर्व में प्राप्त की गयी है ।
के 8.
मदरसा अभिलेख
(1) अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत विहित अभिलेखों के अतिरिक्त प्रत्येक मदरसे में निम्नलिखित अभिलेख भी अनुरक्षित किये जायेंगे :-
(क) प्रवेश पंजिका (प्रवेश प्रपत्रों सहित) , आय व्यय पंजिका (रोकड़बही) , लेजर, बाउचर, गार्ड फाईल तथा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका ।
742
उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1
(ख) विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका ।
(ग) वेतन वितरण पंजिका ।
(घ) पुस्तकालय पंजी एवं निर्गम पंजी ।
(ङ) फिटिंग फिक्सचर स्टाक पंजी ।
(च) आदेश पंजिका / सूचना पंजिका/ लेजर पंजी ।
(छ) प्रबंध समिति की कार्यवाही पंजिका एवं कार्यसूची रजिस्टर ।
(ज) शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा पंजिका तथा चरित्र पंजी (व्यक्तिगत पत्रावली सहित) ।
प्रत्येक मान्यता प्राप्त मदरसा निम्नलिखित सामान्य शर्तों का पालन करेगा:-
मान्यता के 9. बाद सामान्य शर्तें
(क) मान्यता प्राप्त मदरसे की प्रबन्ध समिति मदरसा के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करेगी ।
(ख) मान्यता प्राप्त मदरसों में परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु कोई अतिरिक्त पाठ्यक्रम या पुस्तकें बिना परिषद् के अनुमोदन के लागू नहीं होंगी ।
(ग) मान्यता प्राप्त मदरसे के संचालन की देखभाल करने वाले प्रबन्धक एवं अन्य व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि अधिनियम के प्रावधानों तथा उक्त आधार पर विभाग द्वारा प्रख्यापित विनियमों/ निर्देशों का पालन करें ।
(घ) मदरसे का निरीक्षण , निरीक्षक, अरबी मदरसा द्वारा स्वयं तथा उप निबन्धक अथवा निबन्धक द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।
(ङ) प्रबंध समिति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण कराएगी तथा मदरसे का संविधान शिया / सुन्नी मुस्लिमअल्पसंख्यक समुदाय के प्रजातान्त्रिक अधिकारों पर आधारित होगा ।
(च) सहायता प्राप्त मदरसों में विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
(छ) शासकीय निधियों से सम्बन्धित मदरसों के समस्त खाते सी.बी.एस. सुविधायुक्त डाकघर/ राष्ट्रीयकृत बैंक में उचित ढंग से अनुरक्षित किये जायेंगे तथा प्रबन्धक एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही आहरण किया जा सकेगा ।
(ज)सभी विषयों की शिक्षा दी जायेगी, परन्तु शिक्षण का माध्यम उर्दू, अरबी एवं फारसी होगा ।
10.
मान्यता प्रदान किया जाना
मुन्शी/ मौलवी / आलिम/ कामिल / फाजिल स्तर तक की कक्षाओं एवं परीक्षाओं तथा अतिरिक्त विषयों /पाठ्यक्रमों/ कक्षाओं की मान्यता परिषद् की मान्यता समिति द्वारा दी जायेगी ।
मान्यता समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:-
11.
मान्यता समिति
अध्यक्ष
(i ) परिषद् द्वारा नामित सदस्य
सदस्य
(ii) परिषद् का शिक्षाविद् श्रेणी का सदस्य
सदस्य
(iii) परिषद् का प्रधानाध्यापक श्रेणी का सदस्य
सदस्य सचिव (iv) परिषद् का उप निबन्धक
12.
निलम्बन एवं प्रत्याहरण मान्यता का (1 ) निबन्धक अथवा उनके द्वारा नामित परिषद् के किसी अधिकारी द्वारा कभी भी मदरसा का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा मदरसे के अभिलेख उनके समक्ष निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे । यदि निरीक्षण के समय अथवा अन्यथा यह संज्ञान में आता है कि मदरसा मान्यता की एक या अधिक शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तो निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट पर निबन्धक द्वारा मदरसा की कमियों के निराकरण हेतु लिखित निर्देश दिए जायेंगे ।
743 उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
(2) मान्यता की शर्तों एवं परिषद् के आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर परिषद् के निबन्धक द्वारा मदरसे को नोटिस दी जायेगी और यदि मदरसे का उत्तर असन्तोषजनक होता है अथवा नियत समय में उत्तर दिया ही नहीं जाता है, तो नोटिस देने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करते हुए , मदरसे की मान्यता निलम्बित की जा सकेगी । मदरसा प्रबन्ध तन्त्र की ओर से प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर यदि परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि मदरसे द्वारा शर्तों का पालन कर लिया गया है, तो निलम्बन प्रतिसंहरित किया जा सकेगा ।
(3) यदि निबन्धक द्वारा मान्यता के निलम्बन के बावजूद मदरसा लगातार तीन वर्षों तक शर्तों को पूर्ण नहीं करता है तो परिषद् की मान्यता समिति, मान्यता का प्रत्याहरण कर सकती है, परन्तु ऐसा करने से पूर्व मदरसा के प्रबन्ध तन्त्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।
(4) यदि अस्थाई मान्यता की अवधि में निरीक्षण के समय मान्यता की शर्तों का अनुपालन नहीं पाया जाता है अथवा नियम / शर्तों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है तो निबन्धक विसंगतियों के निराकरण हेतु सम्बन्धित मदरसा को स्पष्ट रूप से लिखित निर्देश देगा तथा यदि नियत समय के भीतर दिया गया उत्तर असन्तोषजनक पाया जाता है अथवा उत्तर नहीं दिया जाता है तो मदरसा को नोटिस देने के उपरान्त मान्यता समिति के अनुमोदन से मदरसे को प्रदत्त मान्यता का प्रत्याहरण कर लेगा।
(5) निलम्बित मान्यता का प्रत्यावर्तन मदरसे की वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगी ।
(6) स्थायी मान्यता के प्रत्याहरण की दशा में प्रश्नगत संस्था किसी शासकीय अनुदान , यदि पूर्व में दिया जा रहा हो , के लिए अधिकृत नहीं होगी ।
टिप्पणीः- परिषद् की समिति के गठित नहीं होने की अवधि के दौरान समस्त कार्य निबन्धक की सहमति / अनुमति से सम्पादित किए जायेंगे ।
13.
कठिनाईयों के निवारण की शक्ति
असाधारण परिस्थितियों में राज्य सरकार को 02 वर्ष तक इस विनियम में से एक या अधिक नियमों को शिथिल करने या संशोधन करने अथवा समय - समय पर शिक्षण के सुधार के दृष्टिगत निर्देश देने का अधिकार होगा ।
एल० फैनई, सचिव ।
744
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
In pursuance of the provisions of Clause (3 ) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 2336XVII - B - 1 / 2019-07 ( 05 ) / 2016 , dated December 12 , 2019 for general information .
NOTIFICATION
December 12, 2019
No. 2336XVII - B - 1 /2019-07 (05 ) / 2016 - In exercise of the powers conferred under Section 20 and 21 of the Uttarakhand Madarsa Education Board Act , 2016 ( Uttarakhand Act No. 6 of 2016) , the Uttarakhand Madarsa Education Board makes the following Regulations , with the prior approval ofthe State government , as prescribed condition , for the recognition of the Madarsas:-
The Uttarakhand Non- Governmental Arabic and Persian Madarsa Recognition,
Regulations , 2019
(1 ) These Regulations may be called "The Uttarakhand Non- Governmental Arabic and Persian Madarsa Recognition , Regulation 2019 "
Short Title 1 and Commencem ent
(2) These shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette .
2.
Definitions ( 1 ) In these Regulations unless there is anything repugnant in the subject or context :
(a) "Act " means The Uttarakhand Madarsa Education Board Act , 2016
(b) "Department " means the Minority Welfare Department , Government of Uttarakhand;
(c) "Board" means the Uttarakhand Madarsa Education Board.
(d) "District Minority Welfare Officer" means District Minority Welfare Officer in the context of Dehradun , Haridwar , Udham SinghNagar and Nainital Districts and in respect of the remaining districts means District Social Welfare Officer;
(e) ' State Government ' means the State Government of Uttarakhand .
(f) 'Kamil' means Graduation Degree of the Board.
(g) "Alim " means certificate of the higher secondary examination of theBoard.
(h) "Maulvi/Munshi " means certificate of the Secondary Examination of the Board .
(i) "Fauquania " means upper elementary classes (VI to VIII).
(j ) "Tahataniya " means elementary classes (I to V)
(k) "Head" means the head of the institution (i.e. the Headmaster or the Principal as the case may be).
(2) Words and expression not defined in this regulations, but defined in the Uttarakhand Madarasa Education Board Act, 2016, shall have the meaning respectivelly assigned to them in that Act .
745 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
( a) For the recognition of Madarsa, there will be two categories:
Recognition 3 ofinstitutions
(i) Permanent
(ii) Temporary
(b) Any Madarsa, which applies for permanent recognition , may be granted permanent recognition subject to the completion of all the the conditions prescribed .
(c) In case of not fulfilling all the prescribed conditions , temporary recognition shall be granted with the restriction that Management Committee shall give assurance in written that all the conditions for permanent recognition will be completed expeditiously . A temporary recognition shall be valid for five years only .
(d) The Management committee of the Madaras which have been granted temporary recognition may, after completing all the required condition, apply for permanent recognition.
(e) The recognition of Madarsa, of each and every level as mentioned in regulation 5 (2) , shall be granted by the Registrar with the approval of Recognition Committee .
Elegibility for 4 making apllication
On an application from the management committee of muslim community interested in running a Madarsa, may be granted permanent recognition, subject to the following conditions:
(a) that the Society of the Madarsas has been registered under the 'Societies Registration Act, 1860 ;
Provided that if any madarasa is functioning on a waqf property or under any registered trust then it may be granted temporary recognition under regulation 3(c) .
(b) There should be no dispute in the Madarsa Management Committee .
(c) TheMadarsa fulfills all conditions of permanent recognition.
5.
fund Endowment and reserve
( 1 ) For the recognition of Munshi and Maulvi , at one time, an endowment of two thousand rupees in the form of cash or land/building is necessary. The cash endowment shall be pledged in name of the registrar. If endowment is in the form of land or building, then Manager of the Madarsa shall submit an affidavit to the effect that this shall not be transferred, sold or conveyed without prior approval in written of the District Minority Welfare Officer and Registrar.
(2) For each Madarsa a fix amount shall be pleadged, in the name of the Registrar, as prescribed by the Board.
(3) The application and recognition fee shall be submitted through Treasury challan in the following account head:
"0250" Other Social Services
"800" Other Expenses
" 02 " Other receipts.
"02" receipts from madarsas
For the recognition for Madarsas boy/girl (Niswan ) application form may be either downloaded from the website of the board www.ukmadarsaboard.org.in or may be obtained from the Registrar Office, and the fee should be deposited in Account Head of registrar from 01 January to 31 March of any calendar year .
746
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
6. (1 ) Each madarsa shall have a building. The following shall be the norms for the recognition of various madarsas : -
Terms of building for recognition. (i) Tahtania level : - 03 teaching rooms of 300 square feet area and 01 office room of 150 square feet measurement.
(ii) Fauquania level : - 05 teaching rooms of 300 square feet area and an office room of 150 square feet measurement
(iii) Munshi / Maulvi level : - 09 teaching rooms of 300 square feet area and 03 office rooms with library each of 150 square feet .
(iv) Alim (Sanwiya) level: 11 teaching rooms of 300 square feet area and 03 Office rooms with library each of 150 square feet .
(v) Kamil (Graduation) level : In addition to the above, one teaching room of 300 square feet area for each class of Kamil and one library room of300 sq. Feet.
(vi) Fazil (Post Graduate) level: - In addition to above , for each class of Fazil , one teaching room of 300 square feet is mandatory.
(2) With respect of the building already constructed or building or rent, relaxation to some extent , may be allowed but for seeking permanent recognition the construction of the own building of the institution is necessary and construction must be according to above discussed parameter .
(3) It is necessary for permanent recognition that the land/building should be in the name of Madarsa or in the name of society /Trust running the Madarsa and in the case land being in the name of the Society/Trust, the Manager/Trustee, who has the right to execute the deed, shall necessarily make an agreement with District Minority Welfare Officer that the said land (on which the madarsa is constructed) shall , without written approval of Registrar , neither be sold nor be transferred. A building for Madarsa built as per prescribed standard on land obtained from Waqf for madarsa shall be deemed sufficient for permanent recognition ..
Explanation: Own buildings means a building erected over the land owned by the institution or its society or trust, or on the Waqf dedicated for the benefit of the institution.
7. ( 1 ) For each student, tat -bar or carpet , small desk/bench and desk /table and chair shall be arranged. Even for temporary recognition for the students of Faukania and other higher classes the desks are mandatory. Blackboards , almirah , chair-tables for teachers and other educational materials shall be provided as per requirement .
Equipment and Other requirements for recognition
(2) Books worth ₹ 5000/- of the course upto the level of Fauquania and books worth 2000/- of the prescribed course for each examination of higher level are necessary in Madarasa.
(3) For recognition of Madarsa upto Munshi/Maulvi level, there must be at least 150 students out of which the number of students of the Munshi /Maulvi should not be less than 30. For recognition of every higher classes , appearance of, at least, 10 students in current year examination shall also be necessary .
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भाग 1 ]
(4) The application for recognition shall be submitted by the Management Committee in the office of the District Minority Welfare Officer . On receipt of the application, the District Minority Welfare Officer shall make spot inspection of the madarsa. After the inspection , the application for recognigation along with detailed inspection report shall be forwarded to Registrar within 45 days from the date of receipt of the application form . Spot inspection of the madarsa may be done by the Registrar , Deputy - registrar and members of the Accreditation Committee, if required.
(5) The shortcoming found in the prescribed conditions of recognition during the inspection shall be communicated by the District Minority Welfare Officer to the Madarsa Management in writing within 15 days from receipt of the application.
(6) If the Recognition Committee constituted by the Board does not find any madarsa suitable for the recognition , then the Recognition Committee shall explain the reason in writing.
(7) The Registrar shall communicate in writing to the Madarsa Management the reasons due to which the madarsa has been found unsuitable for recognition . If the Management of the Madarsa, after removal of the shortcomings , sends application for reconsideration then the Recognition Committee shall reconsider about the proposal in the next meeting .
(8) The applicant, shall apply for separate branch from the Management under this condition that the branch in question shall not be located at a distance of more than 3 km . The permanent recognized Madarsa which fulfills the requirement of own building, shall not be changed /transferred to another place .
(9) A register for applications received for recognition shall be maintained in the office of the Registrar . All applications received till the end of the year and which are under consideration shall be entered in the register for the successive year. A permanent register shall be maintained for the recognized madarsas, in which the entries of the recognized madarsas shall be made under the signature ofthe Registrar.
(10) The following information and details shall be enclosed along with the recognition application : -
(a) The certified copy of the registration certificate of the founder society of the madarsa established by the Muslims , registered under the Societies Registration Act, 1860 and a certificate of registration of trust and registration by the Waqf Board and certified copy of Constitution (Dastur Al Amal) of the Society .
(b) Detailed description of Management Committee and certified list of its members and officials , in which their name , address , telephone number , e- mail I.D. and profession are entered.
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(c) Details of the administration scheme certified and signed of the Chairman and the Manager, made under the provisions of its rules .
(d) Certified copy of the resolution passed by the Management Committee of Madarsa to the effect that the management shall comply with the orders issued by the Government and the department.
(e) Details of teachers and teaching staff.
(f) Class wise number of students.
(g) Details of land and building related ownership with proof.
(h) Proof of depositing of the endowments funds , reserved fund , recognition fee and application fee.
(i) Last year's result (if required).
(j ) Permanent recognition , if received earlier .
8.
Records of Madarsas
( 1 ) Under the Act and the rules, other than prescribed records , the following records shall also be maintained by each Madarsa:
(a) Admission register (with admission forms), income expenditure register (cashbook), ledger, Voucher, guards file and attendance register of teaching and teaching staff.
(b) Student attendance register
(c) Salary distribution register.
(d) Library register and issue register.
(e) Fittings/fixtures stock register.
(f) Order Register/Notice Register / Ledger Register .
(g) Proceeding register of the managment committee and agenda register.
(h) Service register and character register of teaching and non teaching staff (including personal files).
9. Every recognized madarsa shall comply with the following general conditions:
General Conditions After Recognition
(a) The Management Committee of the recognized madarsas shall arrange the necessary financial resources for smooth conduct of the Madarsa.
(b) No additional course or books applicable in examination conducted by the Board shall be used in recognized madarsas without the approval of the Board.
(c) It shall be the duty of the manager and other persons looking after the functioning of the recognized madarsa to comply with the provisions of the Act and the Regulations /instructions decleared by the department on the said basis .
(d) Inspection of the madarsa shall be done by inspector, Arabic Madarsa and by the Deputy registrar or Registrar himself or by the person nominated by the Registrar.
749 उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
(e) The Management Committee shall renew the registration under the Societies Registration Act, 1860 and the constitution of the Madarsa shall be based on the democratic rights of the Shia / Sunni Muslim minority community.
(f) No fee shall be charged from the students in aided madarsas .
(g) Accounts of the madarsas related to the government funds shall be properly maintained in the post office / nationalized bank with CBS facility and shall only be withdrawn by the joint signature of the Manager and District Minority Welfare Officer,
(h) Teaching of subjects shall be imparted, but the medium of teaching shall be Urdu, Arabic and Persian .
10.
Grant of recognition
Recognitionto classes and examinations upto the level of Munshi /Maulvi /Alim /Kamil / Fazil and for additional subjects/courses/classes shall be done by the Recognition Committee of the Board .
11. The Recognition Committee shall be as follows:
Recognition committee
(i) Member nominated by the Board - Chairperson
(ii) Academician Rank member of the Board - Member (iii) Headmaster Rank member of the Board - Member
(iv) Deputy registrar of the Board- Member Secretary
12.
Suspension and withdrawal of recognition
( 1 ) The Registrar or any officer of the Board nominated by him may inspect the madarsa at any time and the records of the madarsa shall be presented for inspection before him . If at the time of inspection or otherwise it comes to the knowledge that the madarsa is not complying with one or more of the conditions of recognition , then Registar shall on the report of the inspecting officer give written directions for the removal of the shortcomings of the madarsa.
(2) The Registrar of the Board shall on non compliance with the conditions of recognition and the orders of the Board, give notice to the madarsa and if the reply of the madarsa is unsatisfactory or not replied in the stipulated time, then after giving notice, recognition of the Madarsa may be suspended. If the Board is , upon representation of Madarsa Management , satisfied that the Madarsa have been complied with the conditions , the suspension may be revoked.
(3) If, despite of the suspension of the recognition by Registrar, the Madarsa does not comply with the conditions for three continous years , the recognition committee of the Board may withdraw recognition, but before doing so the management of the madarsa board shall be given reasonable opportunity of being heard .
(4) If upon inspection during temporary recognition, non compliance of the conditions of recognition are found or the rule / 750
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conditions are not being followed, the Registrar shall give clear written direction for removal of anamolies to the concerned madarsa and if the reply given in the prescribed period is found unsatisfactory or there is no reply, then the Registrar with the approval of Recognition Committee , by notice to he madarsa shall withdraw the recognition granted by it .
(5) Restoration of suspended recognition shall not affect the seniority of the madrasa.
(6) In case of withdrawal of permanent recognition , the institution questioned shall not be entitled for any government grant, if given earlier .
Note : -During the period of non constitution of the committee , all the functions shall be executed with the consent/permission of the Registrar .
13.
Power to removal ofdifficulties
The government shall have the right in extra ordinary circumstance to relax or amend one or more rules of this Regulation for two years , or give directions from time to time with the view to improvement of teaching .
L. FANAI , Secretary.
उच्च शिक्षा अनुभाग-07
शुद्धि- पत्र
05 दिसम्बर , 2019 ई०
संख्या 1558 / XXIV(7) / 2019-09 (घो0)2012- उच्च शिक्षा अनुभाग -07 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-774 /XXIV(7) / 2019-09(घो0) 2012, दिनांक 26 जुलाई, 2019 के द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , कर्णप्रयाग (चमोली) का नाम 'स्व० डॉ० शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग (चमोली) " किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी । त्रुटिवश उक्त कार्यालय ज्ञाप में "स्व० " शब्द टंकित हो गया था ।
2. उक्त कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधित करते हुए 'स्व० डॉ० शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , कर्णप्रयाग (चमोली) के स्थान पर "डॉ० शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , कर्णप्रयाग (चमोली)" पढ़ा जाये ।
3. कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 जुलाई , 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये ।
अशोक कुमार , प्रभारी सचिव ।
पी० एस०यू० (आर० ई० ) 52 हिन्दी गजट/ 597- भाग 1-2019 (कम्प्यूटर /रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रूड़की ।
पंजीकरण संख्या- यू० ए ० /डी० ओ ० / डी०डी० एन० /30 /2018-2020
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1-क
नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून
नियुक्ति आदेश
10 दिसम्बर , 2019 ई०
पत्रांक/6234/ आयु० रा ० क०उत्तरा ०/ स्था०अनु० /2019-20 / रा० कर/ दे ० दून- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2016 के आधार पर वाणिज्य कर विभाग (वर्तमान में राज्य कर विभाग ) , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी (पूर्व पदनाम- वाणिज्य कर अधिकारी), वेतनमान ₹ 9,300-34,800+ ग्रेड वेतन ₹ 4,600 (वेतन मैट्रिक्स लेवल -7) के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अमित दत्त पुत्र श्री सुनील दत्त , पता- म०नं० 14 , मियार खोला, धरनौला रोड, अल्मोड़ा-263601 (उत्तराखण्ड) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए , 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, जोगीवाला , मसूरी बाईपास रोड, नत्थनपुर (पुलिया नं०-6 ), देहरादून से सम्बद्ध किया जाता है ।
2. उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि चिकित्सा परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
3. उक्त पद की सेवाएँ 'उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली-2009" तथा शासन के द्वारा समय- समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी ।
4. विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निर्धारित तिथियों में विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा ।
5. विभागीय प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु/ विभाग में तैनाती के सन्दर्भ में आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे ।
1217-ख 1218
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07 , 1941 शक सम्वत्)
6. आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड जोगीवाला, मसूरी बाईपास रोड, नत्थनपुर (पुलिया नं0-6), देहरादून के कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।
7. योगदान करते समय अभ्यर्थी को निम्नानुसार सूचनाएँ / प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे:-
(1 ) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा- पत्र ।
(ii ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की घोषणा, जिसके वे स्वामी हों ।
(iii) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने का घोषणा-पत्र / शपथ-पत्र ।
(iv) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण-पत्र ।
(v) शैक्षिक योग्यता , आयु, जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण - पत्र से सम्बन्धित मूल प्रमाण-पत्र एवं उनकी एक-एक प्रमाणित प्रति ।
(vi ) लिखित रूप में एक " Under Taking कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त समझी जाय ।
(vii ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण- पत्रों की जाँच सम्बन्धित जिला अधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण- पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
(viii) प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
(ix) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़ जाने सम्बन्धी प्रमाण- पत्र ।
8. परिवीक्षा अवधि के दौरान आप द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा ।
9. यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या-195 / 2019 (एस ० बी० ) श्वेता शर्मा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या-202/ 2019 (एस० बी०) सतीश चन्द्र जोशी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
अतः आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में दिनांक 30.12.2019 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, पता- जोगीवाला, मसूरी बाईपास रोड, नत्थनपुर (पुलिया नं०-6 ) , देहरादून में अपने समस्त मूल प्रमाण- पत्रों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
नियुक्ति आदेश
10 दिसम्बर , 2019 ई०
पत्रांक /6235 / आयु० रा ० क ० उत्तरा ०/ स्था० अनु ० / 2019-20 / रा० कर/ दे० दून- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2016 के आधार पर वाणिज्य कर विभाग (वर्तमान में राज्य कर विभाग ) , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी (पूर्व पदनाम - वाणिज्य कर अधिकारी) , वेतनमान ₹ 9,300-34,800+ ग्रेड वेतन ₹ 4,600 (वेतन मैट्रिक्स लेवल-7) के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री नितिन कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह, पता-डी० 15, आदर्श नगर, निकट गोल गुरुद्वारा , ज्वालापुर, हरिद्वार-249407 (उत्तराखण्ड) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए , 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, जोगीवाला , मसूरी बाईपास रोड, नत्थनपुर (पुलिया नं0-6 ) , देहरादूने से सम्बद्ध किया जाता है ।
1219 उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
2. उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि चिकित्सा परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
3. उक्त पद की सेवाएँ 'उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली-2009′ तथा शासन के द्वारा समय- समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होंगी ।
4. विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निर्धारित तिथियों में विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा ।
5. विभागीय प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु / विभाग में तैनाती के सन्दर्भ में आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे ।
6. आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड जोगीवाला, मसूरी बाईपास रोड, नत्थनपुर (पुलिया नं0-6 ), देहरादून के कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।
7. योगदान करते समय अभ्यर्थी को निम्नानुसार सूचनाएँ/प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगेः-
(i ) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा- पत्र ।
(ii ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की घोषणा , जिसके वे स्वामी हों ।
(iii ) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने का घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र ।
(iv) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण-पत्र ।
(v) शैक्षिक योग्यता, आयु, जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित मूल प्रमाण- पत्र एवं उनकी एक- एक प्रमाणित प्रति ।
(vi ) लिखित रूप में एक " Under Taking कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त समझी जाय ।
(vii) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की जाँच सम्बन्धित जिला अधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण- पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
(viii) प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
(ix) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़ जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
8. परिवीक्षा अवधि के दौरान आप द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा ।
9. यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या-195/ 2019 (एस०बी०) श्वेता शर्मा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या-202/ 2019 (एस ०बी०) सतीश चन्द्र जोशी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले मा ० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।
अतः आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में दिनांक 30.12.2019 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, पता- जोगीवाला, मसूरी बाईपास रोड, नत्थनपुर (पुलिया नं०-6), देहरादून में अपने समस्त मूल प्रमाण- पत्रों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
[भाग 1 -क 1220
उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
नियुक्ति आदेश
10 दिसम्बर , 2019 ई०
पत्रांक/6246/ आयु ० रा० क ०उत्तरा ० / स्था ०अनु0/2019-20 / रा ०कर / दे ० दून- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2016 के आधार पर वाणिज्य कर विभाग (वर्तमान में राज्य कर विभाग ) , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी (पूर्व पदनाम-वाणिज्य कर अधिकारी), वेतनमान ₹ 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन ₹ 4,600 (वेतन मैट्रिक्स लेवल -7) के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार जोशी पुत्र श्री नवीन चन्द्र जोशी, पता- म०नं० 29 , अम्बा विहार, तल्ली बमौरी , हल्द्वानी, नैनीताल-263139 (उत्तराखण्ड) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए, 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, जोगीवाला , मसूरी बाईपास रोड, नत्थनपुर (पुलिया नं0-6), देहरादून से सम्बद्ध किया जाता है ।
2. उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि चिकित्सा परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
3. उक्त पद की सेवाएँ 'उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली-2009" तथा शासन के द्वारा समय- समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होंगी ।
4. विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निर्धारित तिथियों में विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा ।
5. विभागीय प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु/ विभाग में तैनाती के सन्दर्भ में आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे ।
6. आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड जोगीवाला, मसूरी बाईपास रोड, नत्थनपुर (पुलिया नं0-6 ), देहरादून के कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।
7. योगदान करते समय अभ्यर्थी को निम्नानुसार सूचनाएँ/ प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगेः-
(1) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा- पत्र।
(ii ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की घोषणा , जिसके वे स्वामी हों ।
(iii) एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने का घोषणा-पत्र / शपथ- पत्र ।
(iv ) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण-पत्र ।
(v) शैक्षिक योग्यता , आयु, जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण- पत्र से सम्बन्धित मूल प्रमाण- पत्र एवं उनकी एक-एक प्रमाणित प्रति ।
(vi ) लिखित रूप में एक " Under Taking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त समझी जाय ।
(vii ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण- पत्रों की जाँच सम्बन्धित जिला अधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण- पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
(viii) प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
(ix) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़ जाने सम्बन्धी प्रमाण -पत्र ।
1221 भाग 1-क]
उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
8. परिवीक्षा अवधि के दौरान आप द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा ।
9. यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या-195 / 2019 (एस ०बी०) श्वेता शर्मा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या-202 / 2019 (एस० बी०) सतीश चन्द्र जोशी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
अतः आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में दिनांक 30.12.2019 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, पता- जोगीवाला, मसूरी बाईपास रोड, नत्थनपुर (पुलिया नं०-6), देहरादून में अपने समस्त मूल प्रमाण- पत्रों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
सौजन्या, आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड ।
कार्यालय राज्य कर आयुक्त , उत्तराखण्ड
(विधि-अनुभाग)
09 दिसम्बर , 2019 ई०
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य ०) , राज्य कर,
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग ।
पत्रांक 6222 / रा ०कर आयु ० उत्तरा० / विधि-अनुभाग / Noti . Vo . II / 2019-20 / देहरादून- उत्तराखण्ड शासन , वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1021/2019/181 (120 ) / XXVII (8 )/ 2008 , दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2019 अधिसूचित किया गया है ।
उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर- निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
वित्त अनुभाग -8
अधिसूचना
04 दिसम्बर , 2019 ई ०
संख्या 1021/2019/181 (120) /XXVII (8) / 2008- राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम , 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं: -
उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2019
संक्षिप्त नाम एवं 1. (1 ) इस नियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2019 है ।
प्रारम्भ (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।
नियम 19 का 2. उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 19 में-
संशोधन (क) स्तम्भ-1 में विद्यमान उपनियम (1 ) के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया अग्रसारित
उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्-
1222
उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
स्तम्भ-1
विद्यमान उपनियम,
[भाग 1 -क
स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
1 ) जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो , अधिनियम या नियमों के अधीन कर , फीस , अर्थदण्ड, ब्याज, समाधान धनराशि, जुर्माना, विक्रय आगम के रूप में संदेय या कोई अन्य धनराशि प्ररूप-6 (संशोधित-2) में चालान की चार प्रतियों के साथ निम्नलिखित में से किसी रीति से जमा की जाएगी:-
(1) जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, ( अधिनियम या नियमों के अधीन कर , फीस , अर्थदण्ड, ब्याज, समाधान धनराशि, जुर्माना, विक्रय आगम के रूप में संदेय या कोई अन्य धनराशि प्ररूप-6 में चालान की चार प्रतियों के साथ निम्नलिखित में से किसी रीति से जमा की जाएगीः-
(क) किसी खजाने या उप खजाने में या भारतीय स्टेट बैंक या इसके सहायक बैंक में या अधिनियम के अधीन जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बैंक में नकद जमा करके , या
(ख) ऐसे जमाकर्ता के पक्ष में तैयार किए गए उसी बैंक पर ड्राफ्ट द्वारा , या
(ग) चैक द्वारा चाहे वह जमाकर्ता द्वारा ऐसे बैंक पर स्वयं के लिए जारी किया गया हो या उसके पक्ष में ऐसे बैंक पर जारी किया गया हो ,
(घ) सरकारी विभागों की स्थिति में बही समायोजन द्वारा , यदि वह ऐसे देना चाहे;
(ङ) ई- पेमेन्ट द्वाराः
परन्तु यह कि जहाँ धनराशि अधिनियम की धारा 35 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से कर की वसूली से सम्बन्धित हो , कोई कर बहीं समायोजन द्वारा जमा नहीं किया जायेगा ।
स्पष्टीकरण : जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो , इस अध्याय में इस नियम और अन्य नियमों के प्रयोजनों के लिए बैंक के अन्तर्गत उसकी शाखाएँ भी हैं ।
(क) किसी खंजाने या उप खजाने में या भारतीय स्टेट बैंक या इसके सहायक बैंक में या अधिनियम के अधीन जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बैंक में नकद जमा करके , या
(ख) ऐसे जमाकर्ता के पक्ष में तैयार किए गए उसी बैंक पर ड्राफ्ट द्वारा, या
(ग) चैक द्वारा चाहे वह जमाकर्ता द्वारा ऐसे बैंक पर स्वयं के लिए जारी किया गया हो या उसके पक्ष में ऐसे बैंक पर जारी किया गया हो ,
(घ) सरकारी विभागों की स्थिति में बही समायोजन द्वारा , यदि वह ऐसे देना चाहे;
(ङ) ई-पेमेन्ट द्वाराः
परन्तु यह कि जहाँ धनराशि अधिनियम की धारा 35 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से कर की वसूली से सम्बन्धित हो , कोई कर बही समायोजन द्वारा जमा नहीं किया जायेगा ।
स्पष्टीकरण : जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो , इस अध्याय में इस नियम और अन्य नियमों के प्रयोजनों के लिए बैंक के अन्तर्गत उसकी शाखाएँ भी हैं ।
(ख) स्तम्भ-1 में विद्यमान उपनियम (9) के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा; अर्थात्-
स्तम्भ-1
विद्यमान खण्ड
(9)(क) अधिनियम अथवा नियमों के अधीन देय कोई ( धनराशि इलेक्ट्रॉनिक विधि से संदत्त की जा सकती है । ई - पेमेन्ट के प्रयोजन हेतु प्ररूप-6 (संशोधित-1 ) में ई - चालान प्रयुक्त किया जायेगा । यह विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा ।
स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
9) (क) अधिनियम अथवा नियमों के अधीन देय कोई धनराशि इलेक्ट्रॉनिक विधि से संदत्त की जा सकती है । ई -पेमेन्ट के प्रयोजन हेतु प्ररूप-6 (संशोधित-2) में ई -चालान प्रयुक्त किया जायेगा । यह विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा ।
(ग) विद्यमान फार्म-6 (संशोधित 1) के स्थान पर फार्म-6 (संशोधित-2) रख दिए जायेंगे ।
भाग 1 -क]
1223
उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
फार्म-6 (संशोधित-2 )
(नियम 19 का उपनियम (1 ) देखें)
मूल्य वर्धित कर / वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर को खजाना/ उप - खजाना भारतीय रिजर्व बैंक /
भारतीय स्टेट बैंक / प्राधिकृत बैंक में जमा करने के लिये चालान
(क) खजाना/ बैंक द्वारा अपने पास रखा जायेगा
कर निर्धारण वर्ष
1 सैक्टर/ सर्किल / असिस्टेन्ट कमिश्नर /डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)
2 खजाना/ उप- खजाना/ बैंक /बैंक शाखा का नाम
3 (क) व्यक्ति अथवा ब्यौहारी का नाम जिसकी ओर से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है ।
(ख) पता
टिन/पंजीयन संख्या
4
5 | यदि टिन / पंजीयन संख्या नहीं है तो जो भी लागू हो
6
कर अवधि (यदि कोई हो)
प्रार्थित
अपंजीकृत
(भुगतान के सुसंगत लेखाशीर्ष को बॉक्स में चिन्हित करें )
लेखाशीर्ष
विवरण
क्र०सं०
राशि (रुपये में)
केन्द्रीय बिक्री कर कर संग्रह
0040001010100
01
02
0040001010100 केन्द्रीय बिक्री कर- अर्थदण्ड
03
केन्द्रीय बिक्री कर- पंजीयन फीस
04
केन्द्रीय बिक्री कर अन्य प्राप्तियाँ
उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर कर संग्रह 05
उत्तराखण्डं मूल्य वर्धित कर- अर्थदण्ड 06
0040001020300 उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर पंजीयन फीस 07
0040001020400 उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अन्य प्राप्तियाँ 08
09
उत्तराखण्ड प्रवेश कर- कर संग्रह
10
उत्तराखण्ड प्रवेश कर- अर्थदण्ड
11
उत्तराखण्ड प्रवेश कर पंजीयन फीस
1020502
12
उत्तराखण्ड प्रवेश कर- अन्य प्राप्तियाँ
1020501
13
उत्तराखण्ड व्यापार कर प्राप्तियाँ
1.4
अन्य प्राप्तियाँ
0040001010100 0040001010100 0040001020100 0040001020400 0040001020501 00400 1020501 00400 00400 00400 1020101 0040008000100
15
00400080004 0 1 उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम- सभी प्रकार की. मदिरा की बिक्री पर उपकर
कुल धनराशि (शब्दों में)
जमाकर्ता का नाम
जमाकर्ता की प्रास्थिति
कुल धनराशि (अंकों में)
जमाकर्ता के हस्ताक्षर
केवल उप- खजाना/ बैंक के प्रयोग हेतु
(शब्दों में) रु०
धनराशि ( अंकों में) .
.दिनांक .
चालान संख्या.
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उप- खजाना/ बैंक की मुहर 1224
उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
फार्म-6 (संशोधित-2)
(नियम 19 का उपनियम (1 ) देखें)
मूल्य वर्धित कर / वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर को खजाना/ उप- खजाना भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय स्टेट बैंक / प्राधिकृत बैंक में जमा करने के लिये चालान
(ख) खज़ाना बैंक द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को भेजा जायेगा
कर निर्धारण वर्ष
1 सैक्टर / सर्किल / असिस्टेन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)
2. खजाना/ उप-खजाना/ बैंक /बैंक शाखा का नाम
3 (क) व्यक्ति अथवा ब्यौहारी का नाम जिसकी ओर से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है ।
(ख) पता
4 टिन/ पंजीयन संख्या
5| यदि टिन / पंजीयन संख्या नहीं है तो जो भी लागू हो
6
कर अवधि ( यदि कोई हो)
प्रार्थित
अपंजीकृत
(भुगतान के सुसंगत लेखाशीर्ष को बॉक्स में चिन्हित करें )
लेखाशीर्ष
विवरण
क्र०सं ०
राशि (रुपये भे)
केन्द्रीय बिक्री कर कर संग्रह
0040001010100
01
केन्द्रीय बिक्री कर- अर्थदण्ड
0040001010100
02
0040001010100 केन्द्रीय बिक्री कर पंजीयन फीस
03
0040001010100 केन्द्रीय बिक्री कुर- अन्य प्राप्तियाँ
04
05
0040001020100 उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर कर संग्रह
06
0040001020400 उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अर्थदण्ड
0040001020300 उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर पंजीयन फीस 07
08
0040001020400 उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अन्य प्राप्तियाँ
09
00400010205.01 उत्तराखण्ड प्रवेश कर- कर संग्रह
10
0040001020501 उत्तराखण्ड प्रवेश कर- अर्थदण्ड
00 0001020502
.11
उत्तराखण्ड प्रवेश कर पंजीयन फीस
0040001020501
12
उत्तराखण्ड प्रवेश कर- अन्य प्राप्तियाँ
00
उत्तराखण्ड व्यापार कर- प्राप्तियाँ
0001020101
0040008000100 अन्य प्राप्तियाँ
13
14
15
0040008000401 उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम- सभी प्रकार की मदिरा की बिक्री पर उपकर
कुल धनराशि (शब्दों में)
जमाकर्ता का नाम ...
जमाकर्ता की प्रास्थिति .
कुल धनराशि (अंकों में)
जमाकर्ता के हस्ताक्षर ..
केवल उप-खजाना/ बैंक के प्रयोग हेतु
धनराशि (अंकों में) ..
(शब्दों में) रु०
.दिनांक .
चालान संख्या..
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उप-खजाना/ बैंक की मुहर 1225 भांग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
फार्म-6 (संशोधित-2)
(नियम 19 का उपनियम (1 ) देखें)
मूल्य वर्धित कर / वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर को खजाना/ उप- खजाना भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय स्टेट बैंक / प्राधिकृत बैंक में जमा करने के लिये चालान
(ग) ब्यौहारी द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी को विवरणी / आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा
कर निर्धारण वर्ष
कर अवधि ( यदि कोई हो)
1 सैक्टर/ सर्किल / असिस्टेन्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण)
2| खजाना/उप-खजाना/बैंक /बैंक शाखा का नाम
3 (क) व्यक्ति अथवा ब्यौहारी का नाम जिसकी ओर से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है ।
(ख) पता
4 टिन / पंजीयन संख्या
प्रार्थित
5 यदि टिन / पंजीयन संख्या नहीं है तो जो भी लागू हो
अपंजीकृत
6
(भुगतान के सुसंगत लेखाशीर्ष को बॉक्स में चिन्हित करें )
लेखाशीर्ष
विवरण
क्र०सं०
राशि (रुपये में)
केन्द्रीय बिक्री कर कर संग्रह
0040001010100
01
02
0040001010100 केन्द्रीय बिक्री कर- अर्थदण्ड
03
0040001010100 केन्द्रीय बिक्री कर- पंजीयन फीस
04
0040001010100 केन्द्रीय बिक्री कर अन्य प्राप्तियाँ
0.5
0040001020100 उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर कर संग्रह
06
0040001020400 उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अर्थदण्ड
07:
0040001020300 उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर- पंजीयन फीस
08
0040001020400 उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अन्य प्राप्तियाँ
09
0040001020501 उत्तराखण्ड प्रवेश कर कर संग्रह
10
0040001020501 उत्तराखण्ड प्रवेश कर- अर्थदण्ड
0040001020502 उत्तराखण्ड प्रवेश कर- पंजीयन फीस
11
उत्तराखण्ड प्रवेश कर- अन्य प्राप्तियाँ
12
0040001020501
13
उत्तराखण्ड व्यापार कर-प्राप्तियाँ
0040001020101
14
0040008000100 अन्य प्राप्तियाँ
15
0040008000401 उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम- सभी प्रकार की मदिरा की बिक्री पर उपकर
कुल धनराशि (अंकों में)
कुल धनराशि (शब्दों में)
जमाकर्ता का नाम..
जमाकर्ता के हस्ताक्षर ..
जमाकर्ता की प्रास्थिति .
केवल उप - खजाना/ बैंक के प्रयोग हेतु
धनराशि ( अंकों में) .
(शब्दों में) रु०
दिनांक .
चालान संख्या .
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उप-खजाना/ बैंक की मुहर 1226
उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
फार्म-6 (संशोधित-2)
[नियम 19 का उपनियम ( 1 ) देखें]
मूल्यवर्धित कर / वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर को खजाना/ उप- खजाना भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय स्टेट बैंक / प्राधिकृत बैंक में जमा करने के लिए चालान
(घ) ब्यौहारी द्वारा अपने पास रखा जायेगा
कर निर्धारण वर्ष
1 सैक्टर/ सर्किल / असिस्टेन्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)
2 खजाना / उप- खजाना/बैंक / बैंक शाखा का नाम
3 (क) व्यक्ति अथवा ब्यौहारी का नाम, जिसकी ओर से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है
(ख) पता
4 टिन/ पंजीयन संख्या
5 यदि टिन / पंजीयन संख्या नहीं है तो जो भी लागू हो
6
कर अवधि (यदि कोई हो)
प्रार्थित
अपंजीकृत
(भुगतान के सुसंगत लेखाशीर्ष को बॉक्स में चिन्हित करे )
लेखाशीर्ष
क्र०सं०
विवरण
राशि (रुपये में)
01
केन्द्रीय बिक्री कर कर संग्रह
0040001010100
केन्द्रीय बिक्री कर अर्थदण्ड
01010100
02
03
01010100 केन्द्रीय बिक्री कर पंजीयन फीस
00400
04
0040001010100 केन्द्रीय बिक्री कर अन्य प्राप्तियाँ
05
00400 01020100 उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर - कर संग्रह
06
1020400 उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अर्थदण्ड
07
0040001020300 उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर- पंजीयन फीस
08
0040001020400 उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अन्य प्राप्तियाँ
004000
09
02050 1 उत्तराखण्ड प्रवेश कर- कर संग्रह
10
0040001020501 उत्तराखण्ड प्रवेश कर अर्थ दण्ड
0
00 4
11
020502 उत्तराखण्ड प्रवेश कर - पंजीयन फीस
12
020501 उत्तराखण्ड प्रवेश कर अन्य प्राप्तियाँ
0
004
0
13
020101 उत्तराखण्ड व्यापार कर- प्राप्तियाँ
00
14
0008000100 अन्य प्राप्तियाँ
0800040 1 00400
15
उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम- सभी प्रकार की मदिरा की बिक्री पर उपकर
कुल धनराशि (शब्दों में)
जमाकर्ता का नाम....
जमाकर्ता की प्रास्थिति.
कुल धनराशि (अंकों में)
जमाकर्ता के हस्ताक्षर..........
केवल उप- खजाना / बैंक के प्रयोग हेतु
.(शब्दों में) रु०....
धनराशि (अंकों में) .
दिनांक .
चालान संख्या .......
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उप-खजाना/ बैंक की मुहर
आज्ञा से ,
अमित सिंह नेगी,
सचिव ।
1227 उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 - क]
Inpursuancersuance of the provisions of clause (3 ) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 1021/2019/181 ( 120) /XXVII (8)/2008 , dated December04, 2019 for general information.
NOTIFICATION
December 04, 2019
No. 1021/2019/181 ( 120)/XXVII ( 8) /2008- In exercise of the powers conferred by section 71 of Uttarakhand Value Added Tax Act , 2005 the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend in the Uttarakhand Value Added Tax Rules , 2005 .
The Uttarakhand Value Added Tax ( Amendment ) Rules , 2019
Short title and Commencement
1. (1 ) This rule may be called The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rule, 2019
(2) This shall come into force at once .
Amendment in Rule 19
2. In rule of rule 19 of the Uttarakhand Value Added Tax Rules , 2005 :-
(a) for the existing sub - rule ( 1 ) set out in column - 1 , the following sub -rule set out in column-2 shall be substituted ; namely-
Column- 2
Column- 1
sub - rule as hereby Substituted Existing sub - rule
( 1 ) Unless otherwise expressly provided, any amount payable under the Act or the Rules as tax, fee, penalty, interest, composition money, fine , sale proceeds or any other money shall be deposited in any of the following manner along with challan in Form VI (Amended-2 ) in quadruplicate:
(1) Unless otherwise expressly provided , any amount payable under the Act or the Rules as tax, fee , penalty, interest, composition money , fine , sale proceeds or any other money shall be deposited in any of the following manner along with challan in Form VI in quadruplicate :
(a) in cash in any treasury or sub- treasury or State Bank of India or its subsidiary Bank or any Public Sector Bank or any other Bank authorized by Reserve Bank of India and notified byby the State Government, authorized to accept deposits under the Act , or (a) in cash in any treasury or sub -treasury or State Bank of India or its subsidiary Bank or any Public Sector Bank or any other Bank authorized by Reserve Bank of India and notified by the State Government, authorized to accept deposits under the Act , or
(b) by draft drawn in favour of the depositor on such bank, or
(b) by draft drawn in favour of the depositor on such bank, or
(c) by cheque either issued by the depositor to self on such bank or drawn in his favour on such bank, (c) by cheque either issued by the depositor to self on such bank or drawn in his favour on such bank,
(d) by book transfer in case of Government Departments, if so desired;
(d) by book transfer in case of Government Departments , if so desired;
(e) By e -payment
(e) by e -payment ;
Provided further that no tax shall be deposited by book transfer where the amount relates to the recovery of tax by way of tax deduction at source under the provisions ofSection 35 of the Act .
Provided further that no tax shall be deposited by book transfer where the amount relates to the recovery of tax by way of tax deduction at source under the provisions ofSection 35 of the Act .
Explanation : unless it is repugnant with subject or context, for the purposes of this rule and of other rules in thisChapter , "bank" includes its branches also .
Explanation : unless it is repugnant with subject or context, for the purposes of this rule and of other rules in this Chapter , " bank" includes its branches also .
(b) For the existing clause ( a) of sub - rule (9) Set out in substituted; namely- column- 1 , the following clause set out in column- 2 shall be
Column- 1
Column - 2 Clause as hereby Substituted
Existing Clause
9) (a) Any amount payable under the Act or Rules may be paid electronically . For the purpose of e-payment an e - challan in Form -VI ( Amended - 2) shall be used . It shall be made available on the website of the Department .
(9) (a) Any amount payable under the Act or Rules may ( be paid electronically. For the purpose of e-payment an e -challan in Form - VI ( Amended -1 ) shall be used . It shall be made available on the website of the Department.
(c) Existing Form -VI (Amendment- 1 ) shall be substituted by Form - VI (Amendment -2) .
1228
उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
FORM VI (Amended 2)
[See Sub -Rule (1) of Rule 19]
Challan for payment of Value Added Tax/Trade Tax/Central Sales Tax into Treasury /Sub- Treasury/R.B.I. /S.B.I. /
Authorised Bank.
(A) To be retained by the Treasury/Bank
Assessment Year
1 Sector/ Circle/Assistant Commissioner/ Deputy Commissioner ( Assessment)
2 Name of Treasury/Sub -Treasury/ Bank/ Bank Branch
3 (a) Name of the person or dealer on whose behalf amount is being paid.
(b) Address
4 TIN/Registration No.
5
Tax Period (if any)
Applied For Unregistered
ifthere is no TIN/Registration No. then whichever is applicable
6
(Tickthe relevant head of account of remittance in the box)
Head ofAccount
Particulars
S.No.
Amount (inRs.)
01
Central Sales Tax- Tax Collection
0040001010100
02
Central Sales Tax-Penalty
0040001010100
03
Central Sales Tax-Registration Fee
0040001010100
04
Central Sales - Other Receipts
0040001010100
05
U.K. Value Added-Tax Collection
0040001020100
06
U.K. Value Added -Tax -Penalty
0040001020400
0040001020300 U.K. Value Added Tax- Registration Fee 07
0040001020400 U.K. Value Added Tax-Other Receipts 08
09
U.K. Entry Tax-Tax Collection
0040001020501
10
. Entry Tax-Penalty
0040001020501U.K
11
U.K. Entry Tax-Registration Fee
0040001020502
12
U.K. Entry Tax -Other Receipts
0040001020501
13
U.K. Trade Tax- Receipts
0040001020101
14
Other Receipts
0040008000100
15
U.K. Cess Act- Cess on sale of all kinds of liquor 0040008000401
Total Amount (InWords)
Name of Depositor ..
Status of Depositor ..
Total (Infigure)
Signature of Depositor ......
ONLY FOR USE BY SUB - TREASURY/BANK
.... (In words ) Rs .
Amount ( in figure) Rs...
Date.......
Challan No ..
Signature ofRecipient
Seal ofSub -Treasury/Bank.
1229
उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
FORM VI (Amended 2)
[See Sub -Rule (1) of Rule 19]
Challan for payment of Value Added Tax/ Trade Tax/Central Sales Tax into Treasury /Sub - Treasury/R.B.I./S.B.I. /
Authorised Bank.
(B) To be sent by the Treasury/Bank to Commercial Tax/Department
Assessment Year
1 Sector/Circle/Assistant Commissioner / Deputy Commissioner (Assessment)
2 Name of Treasury/Sub -Treasury/ Bank/ Bank Branch
3 (c) Name of the person or dealer on whose behalf amount is being paid .
(d) Address
4 TIN/Registration No.
5
Tax Period (if any)
Applied For Unregistered
if there is no TIN /Registration No. then whichever is applicable
6
(Tick the relevant head of account of remittance in the box)
Head ofAccount
0.001010100
S.No.
Particulars
Amount (inRs.)
01
Central Sales Tax- Tax Collection
004
02.
Central Sales Tax-Penalty
0040001010100
03
Central Sales Tax- Registration Fee
0040001010100
04
Central Sales Tax- Other Receipts
0040001010100.
05
U.K. Value Added- Tax Collection
0040001020100
06
U.K. Value Added-Tax-Penalty
0040001020400.
0040001020300 U.K. Value Added Tax-Registration Fee 07
0040001020400 U.K. Value Added Tax - Other Receipts 08
09
U.K. Entry Tax -Tax Collection
0040001020501
10
U.K. Entry Tax-Penalty
0040001020501
11
U.K. Entry Tax- Registration Fee
0040001020502
12
U.K. Entry Tax -Other Receipts
0040001020501
13
U.K. Trade Tax- Receipts
0040001020101
14
Other Receipts
0040008000100
0040008000401
15
U.K. Cess Act-Cess on sale of all kinds of liquor
Total Amount (InWords)
Name ofDepositor....
Status ofDepositor .
Total (Infigure)
......
Signature of Depositor
ONLY FOR USE BY SUB - TREASURY/BANK
..(In words) Rs .
Amount (in figure) Rs ..
Date ....
ChallanNo.
Signature of Recipient
Seal of Sub-Treasury/Bank .
1230
[भाग 1 -क
उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
FORM VI (Amended 2)
[See Sub -Rule ( 1) of Rule 19]
Challan for payment of Value Added Tax/Trade Tax/ Central Sales Tax into Treasury/ Sub - Treasury/R.B.I. /S.B.I. /
Authorised Bank.
(C) To be submitted by the Dealer to Assessing Authority with Return/Application
Assessment Year
1 Sector/Circle/Assistant Commissioner/ Deputy Commissioner (Assessment)
2 Name of Treasury/Sub -Treasury/ Bank/ Bank Branch
3 (e) Name of the person or dealer on whose behalf amount is being paid .
(f) Address
4 TIN/Registration No.
5
Tax Period ( if any)
Applied For Unregistered
if there is no TIN /Registration No. then whichever is applicable
6
(Tick the relevant head of account of remittance in the box )
Head ofAccount
S.No.
Particulars
Amount (inRs .)
01
Central Sales Tax -Tax Collection
0040001010100
02.
Central Sales Tax - Penalty
0040001010100
03
Central Sales Tax - Registration Fee
0040001010100
04
Central Sales Tax - Other Receipts
0040001010100
05
U.K. Value Added - Tax Collection
0040001020100
06
U.K. Value Added- Tax- Penalty
0040001020400
07
U.K. Value Added Tax - Registration Fee
0040001020300
08
U.K. Value Added Tax - Other Receipts
0040001020400
09
U.K. Entry Tax - Tax Collection
0040001020501
10
U.K. Entry Tax -Penalty
0040001020501
U.K.
11
Entry Tax - Registration Fee
0040001020502
12
U.K. Entry Tax - Other Receipts
0001020501 00
U.K.
13
Trade Tax- Receipts
0040001020101
14
Other Receipts
0040008000100
0040008000401
15
liquor U.K. Cess Act - Cess on sale of all kinds of
Total Amount (InWords)
Name of Depositor ..
Status of Depositor .
Total (In figure)
Signature of Depositor ....
ONLY FOR USE BY SUB - TREASURY/BANK
..(In words ) Rs .
Amount (in figure) Rs ...........
Date .
Challan No ....
Signature of Recipient Seal of Sub -Treasury/Bank .
1231
उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 - क]
FORM VI ( Amended 2)
[See Sub - Rule (1) of Rule 19]
Challan for payment of Value Added Tax/Trade Tax /Central Sales Tax into Treasury /Sub - Treasury/R.B.I. /S.B.I. /
Authorised Bank.
(D) To be retained by the dealer
Assessment Year
1
Sector/Circle/Assistant Commissioner/ Deputy Commissioner (Assessment )
2
Name of Treasury/Sub - Treasury/ Bank/ Bank Branch
3
(g) Name of the person or dealer on whose behalf amount is being paid.
(h) Address
4 TIN/Registration No.
5
Tax Period (if any)
Unregistered Applied For if there is no TIN /Registration No , then whichever is applicable
6
(Tick the relevant head of account of remittance in the box)
Head of Account
S.No.
Particulars
Amount (inRs.)
01
Central Sales Tax - Tax Collection
0040001010100
02
Central Sales Tax-Penalty
0040001010100
03
Central Sales Tax-Registration Fee
0040001010100
04
Central Sales Tax - Other Receipts
0040001010100
0040001020100
05
U.K. Value Added-Tax Collection
06
U.K. Value Added-Tax-Penalty
0040001020400
0040001020300 U.K. Value Added Tax- Registration Fee 07
0040001020400 U.K. Value Added Tax -Other Receipts 08
09
U.K. Entry Tax -Tax Collection
0040001020501
10
. Entry Tax -Penalty
0040001020501U.K
11
U.K. Entry Tax - Registration Fee
0040001020502
12
U.K. Entry Tax - Other Receipts
0040001020501
0040001020101
13
U.K. Trade Tax -Receipts
14
Other Receipts
0040008000100
0040008000401
15
U.K. Cess Act-Cess on sale of all kinds of liquor
Total Amount (InWords)
Name of Depositor.
...
Status of Depositor ....
Total (Infigure)
Signature of Depositor...
ONLY FOR USE BY SUB - TREASURY/BANK
.(In words) Rs .
Amount (in figure) Rs.......
Date ....
Challan No .......
Signature of Recipient Seal of Sub- Treasury/Bank .
ByOrder,
AMIT SINGH NEGI ,
Secretary.
विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय , देहरादून ।
1232
उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
11
प्लिथं एरिया
संरचनाएँ
10
प्रकार
9
वृक्ष
8
किस्मसं०
7
सीमाएँ
आवासीयमकान,
दक्षिण-खेतसं०3541
पश्चिम-खेतसं०-3457,
उत्तर-हंसारौंकलीका
पूर्वदिशामेंरास्ता,
प्रारम्भिकअधिसूचना
6
25जुलाई,2019ई०
टेकबहादुरसिहपुत्रजगतसिह,
प्रहलादसिहपुत्रजगतसिह,
शमशेरसिहपुत्रजगतसिह,
गोविन्दसिहपुत्रजोगासिह,
हितबंद्धव्यक्तिकानामऔर पता
ललितकुमारपुत्रलछमसिह
कालावलीविधवामानसिह,
नरेन्द्रसिहपुत्रइन्द्रसिह,
जगतसिहपुत्रइन्द्रसिह,.
शिवसिहपुत्रकिशनसिह,
धरमसिहपुत्रदौलतसिह,
कलेक्टर,पिथौरागढ़/समुचितसरकार
प्रीतमकुमारपुत्रजोगासिह,
पोतेभवानसिह,
5 0.0200
अर्जनका
क्षेत्र
(हे०में)
4
भूमिका प्रकार
निजीनाप भूमि
3
श्रेणी 1(क)
काप्रकार
स्वामित्व
सर्वेक्षण
संख्या
अतःजिला-पिथौरागढ़,तहसीलपिथौरागढ़केग्रामनैनीसैनीमेंउक्तयोजनाकेलिए0.2405हेक्टेयरनापभूमिको,जिसकाविवरणनिम्नानुसारहै,का
3453म०
2
1 01
अर्जनकियाजाताहैः-
क्र० स०
संख्या195/भू०अ०-हवाईपट्टी/2018-19-समुचितसरकारकोऐसाप्रतीतहोताहैकिलोकप्रयोजनकेलिएअर्थात्नैनीसैनीहवाईपट्टीमेंविमान सेवाकेसंचालनमेंसुरक्षाकीदृष्टिसेबाधकग्रामनैनीसैनी,पट्टीनैनीसैनी,तहसीलपिथौरागढ़,जिलापिथौरागढ़कीकुल0.2405हे०नापभूमिअपेक्षितहै। नियंम-4केअधीनयथाविविरचितकलेक्टरद्वारागठितएकदलद्वाराबाधकबनरहेभवनों/भवनोंसेलगीभूमि0.2405हे०नापभूमिकाअधिग्रहणकियाजाना अतिआवश्यकहोनाअवगतकरायागयाहै।
भाग 1-क] उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्) 1233
11 86.86
मकान
10 खेतसं0-2870म0, 354240,3543म० दीवानसिंहपु० गुलाबसिंहका
आवासीय काभाग,
9
8
7 खेतस०2871 पश्चिम-खेतसं0-3541, दक्षिण-पूरनसिंहका
पूर्वमें नापखेत उत्तरखेतसं०3542, 3543काशेषभाग आवासीयमकान
6 मानकीदेवीपत्नीभवानसिह, ललितसिहपुत्रखुशालसिह,
पूरनसिहपुत्रमानसिह, भीमसिहपुत्रगुसाईसिहउर्फ हयातसिह, नारायणसिहपुत्रधरमसिह, प्रेमसिहपुत्रदलीपसिह, गोविन्दसिहपुत्रमानसिह, दरपानसिह,पुत्रधरमसिह, धीरजसिहपुत्रधरमसिह, प्रीतमसिह,पुत्रजोगासिह, गोविन्दसिहपुत्रजोगासिह, गोविन्दसिहपुत्रहरीसिह, रामसिहपुत्रजगतसिह, शिवसिहपुत्रधरमसिह, गम्भीरसिहपुत्रपदमसिह, धनसिहपुत्रभुन्टिया, निदेशकनागरिकउड्डयन विभाग,पिथौरागढ़ उमेदसिंहपुत्रप्रेमसिंह उमेरसिंहपुत्रप्रेमसिंह रायमनसिंहरौंकलीपुत्र कल्याणसिंह नरेन्द्रसिहपुत्रखुशालसिह, हीरासिहपुत्रगुलाबसिह, पूरनसिहपुत्रगुलाबसिह, दीवानसिहपुत्रगुलाबसिह, मानसिहपुत्रबिशनसिह,.
उमेदसिहपुत्रझूसालसिह,
राजेन्द्रप्रकाशपुत्रजर्नादनभट्ट
कु०देवकीकसन्यालपुत्रीहरि
सिंह
5 0.0095 0.0200 0.0140 0.0085 0.0145
4 निजी आंशिक
/ मकान
3 श्रेणी 3455401(क)नापभूमि
2 2870म0 3541म० 3542म०
1 03 04 05 06354340
1234
उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
11
362.85
271.54
10
खेतसं0-3455म०,
3456म०,गोविन्द सिंहपिताहरीका आवासीयमकानका भाग,
खेतसं0-3541म0, 3540म0शिवसिंह पु०दानसिंहका.. मकान
9
8
7
6
बहादुरसिहपुत्रनैनसिंह गणेशसिहपुत्रनैनसिह, मानसिहपुत्रकिशनसिह, भूपालसिहपुत्रशिवसिह, शिवसिंहपुत्रधरमसिंह प्रेमसिंहपुत्रधरमसिंह बिक्रमसिंहपुत्रहरसिंह त्रिलोकसिंहपुत्रहरसिंह गोविन्दसिंहपुत्रहरसिंह गोविन्दसिंहपुत्रकुँवरसिंह हरिसिंहपुत्रजीतसिंह आनन्दसिंहपुत्रजीतसिंह गोपालसिंहपुत्रलालसिंह जगतसिंहपुत्ररूपसिंह नारायणसिंहपुत्ररूपसिंह नवलसिंहपुत्ररूपसिंह दिनेशसिहपुत्रशिवसिह, रेखादेवीपत्नीगोविन्दसिह, मीनादेवीपत्नीचंचलसिह, प्रेमसिहपुत्रधरमसिह, शिवसिहपुत्रधरमसिह, नैनसिहपुत्रकिशनसिह, कलावतीदेवीपत्नीमानसिह, भूपालसिंहपुत्रशिवसिह, दिनेशसिहपुत्रशिवसिह, जैभानसिहपुत्रलछमसिह, जमनसिहउर्फजैभानसिह पुत्रलछमसिह,
5
4
3
2
1 1235 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
11
249.01
10
व्यवस्थापकसौर घाटीशिक्षाएवंसेवा संस्थान(मानैनावती पब्लिकस्कूल)
9
8
7
पूर्वमें-रास्ता पश्चिम-खेतसं०-3222, उत्तर-खेतसं०3221, दक्षिण-रास्ताएवंनैनीसैनी हवाईपट्टीकीचाहरदीवारी
6
विभागपिथौरागढ गंगोत्रीदेवीपत्नीप्रतापसिह, निदेशकनागरिकउडडयन विभागपिथौरागढ।
लालसिहपुत्रधरमसिह, रामसिहपुत्रधरमसिह, केशरसिहपुत्रधरमसिह, नारायणसिहपुत्रधरमसिह, डिगरसिहपुत्रदिवानसिह, शमशेरसिहपुत्रदिवानसिह, गोपालसिहपुत्ररायसिह, अनिलसिहपुत्रउमेदसिह, अर्जनसिहपुत्रउमेदसिह, डिगरीदेवीपत्नीधरमसिह, लछमसिहपुत्रइन्द्रसिह, भवानसिहपुत्रइन्द्रसिह, हरीसिहपुत्रजीतसिह, आनन्दसिहपुत्रजीतसिह, चंचलसिहपुत्रबहादुरसिह, पुष्करसिंहपुत्रबहादुरसिंह पुष्करसिंहपुत्रप्रेमसिंह अमरसिंहपुत्रप्रेमसिंह जमनसिंहपुत्रआनसिंह नरेन्द्रसिहपुत्रबहादुरसिह, पुष्करसिहपुत्रबहादुरसिह, नरेन्द,सिहपुत्रबहादुरसिह, चंचलसिहपुत्रबहादुरसिह, व्यवस्थापकसोरघाटीशिक्षा एवंसेवासंस्थान, निदेशकनागरिकउडडयन
5
0.0290
0.0350
0.0380
4
निजी
/ मकान आंशिक
नापभूमि
3
श्रेणी
1(क)
2
09335640
1
08335340
073350म० 1236
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
11
249.01
10
व्यवस्थापकसौर घाटीशिक्षाएवंसेवा संस्थान(मानैनावती पब्लिकस्कूल)
9
8
7
पश्चिम-खेतसं0-3222, उत्तर-खेतसं०3221, दक्षिण-रास्ताएवं नैनीसैनीहवाईपट्टी
पूर्व-रास्ता
कीचाहरदीवारी।
प्रीतमसिंहपुत्रलक्ष्मणसिह,।
शमशेरसिहपुत्रखीमसिह, रामसिहपुत्रखीमसिह, रणबहादुरसिहपुत्रभवानसिह, हीरासिहपुत्रपूरनसिह, नरेन्द्रसिहपुत्रभवानसिह, निदेशकनागरिकउडडयन विभागपिथौरागढ, हयातसिहपुत्रशेरसिह, रोशनसिहपुत्रलक्ष्मणसिह,
सुनीताभण्डारीपत्नी
6 गोकुलकसन्यालपु०विक्रमसिह मालाधामीपत्नीपुष्करसिह, इन्द्रसिहपुत्रनारायणसिह, शान्तिरावतपत्नीहोशियारसिह, त्रिलोकसिहपुत्रप्रतापसिह, मदनसिहपुत्रजमनसिह, जीवन्तीधामीपत्नीमोहनसिह धामी, ममताकन्यालपत्नीगोविन्द सिह, ललितमोहनसिहभण्डारी, नबलसिहपुत्रशेरसिह, सुशीलापत्नीभूपालसिह, रोशनसिहपुत्रलक्ष्मणसिह, प्रीतमसिहपुत्रलक्ष्मणसिह, होशियारसिहपुत्रमदनसिह, गीताथापापत्नीआशीषसिह,
5
0.0060
मकान
4
निजी / आंशिक
3
श्रेणी 1( क)नापभूमि
2
103355म०
1
भाग 1-क] उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्) 1237
11 271.54 362.85
10 खेतसं0-3455म०,
खेतसं0-3541म०, 3540म०शिवसिंह पुत्रदानसिंहका मकान 3456म०, गोविन्दसिंहपिता हरीका आवासीयमकान काभाग कुल04भवन
9 1
8
7
पूर्व-खेतसं03542 पश्चिम-खेतसं0-3539म०, उत्तर-खेतसं03539म0, 3540म0,354140काशेष भाग दक्षिण-खेतसं03546, 3547 पूर्वमेंरास्ता पश्चिम-खेतसं०-3457 उत्तर-हंसारोकलीका आवासीयमकान दक्षिण-खेतसं०3541
6 अधिसूचनाइससेसम्बन्धितसभीव्यक्तियोंकेलिए"भूमिअर्जन,पुनर्वासनऔरपुनर्व्यवस्थापनमेंउचितप्रतिकरऔरपारदर्शिताअधिकारअधिनियम,2013
शिवसिहपुत्रदानसिह, धानादेवीपत्नीहरीसिह, गोविन्दसिहपुत्रमानसिह, हिम्मतसिहपुत्रमानसिह, पूरनसिहपुत्रमानसिह, चन्द्रसिहपुत्रमानसिह, मोहनसिहपुत्रमानसिह, दिवानसिहपुत्रदेवसिह, जगतसिहपुत्रदेवसिह, गम्भीरसिहपुत्रपदमसिह, दौलतसिहपुत्रपदमसिह, धर्मसिहपुत्रपदमसिह, गोपालसिहपुत्रमदनसिह, प्रा०ख०लो०नि०वि०, रबीन्द्रसिहपुत्रमानसिह, अशोककुमारपुत्रशिवसिह हरुलीपत्नीनारायणसिह, कलावतीपत्नीनारायणसिह, किशनसिहपुत्ररतनसिह पोतेगम्भीरसिह,मोहनीदेवी पत्नीगोविन्दसिह, निदेशक,नागरिकउड्डयन विभाग,पिथौरागढ़, मुन्नीदेवीपत्नीहोशियारसिह (2013का30)कीधारा11(1)केउपबंधोंकेअधीनजारीकीजातीहै।भूमिसेसम्बन्धितरेखांकनकलेक्टर,पिथौरागढ़/उपभू-अध्याप्तिअधिकारी,
5 0.0100 0.0200 0.0160 0.2405
4 निजी / मकान आंशिक निजी / मकान आंशिक कार्यालयपिथौरागढ़मेंकिसीभीकार्यदिवसकोकार्यकेदौरानदेखाजासकताहै।
नापभूमि नापभूमि
3 श्रेणी श्रेणी
1(क) 1(क)
2 353940 3540म0
1 11 12 133456म० योग13
1238
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
सरकार उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षणं करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति, कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे ।
चूँकि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात् नागरिक उड्डयन विभाग , उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की नैनीसैनी हवाई पट्टी, जनपद पिथौरागढ़ में विमान सेवा के संचालन में सुरक्षा की दृष्टि से बाधक बन रहे भवनों/ भवनों से लगी भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित की गई है, जिस पर अधिनियम की धारा 40(2) के प्राविधान लागू होते हैं । अतएव् अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन न करने का विनिश्चय किया गया है ।
ह० (अस्पष्ट), कलेक्टर, पिथौरागढ़ । 1
COLLECTOR / APPROPRIATE GOVERNMENT
July25, 2019
No. 195/ L.A. -AIRPORT/ 2018-19-It appears that appropriate Government is expected to have atotal of 0.2405 hectares "naap " land in Village Naini Saini , Tehsil Pithoragarh , District Pithoragarh for public purpose . i.e. , for the safe operation of the airline in Naini Saini airstrip .
Investigation was conducted by a team constitutedby Collector as laid down under rule 4. This team recommended the Acquisition of 0.2405 hectare " naap " land on which the obstructing buildings / buildings are situated.
Hence in Village Naini Saini , Tehsil Pithoragarh , District Pithoragarh the piece of 0.2405 hectare land under acquisition with details description is as following:-
1239
उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
11
Plith area
structures
10
Types
9
Trees
8
VarietyNo
7
Boundaries
East-Pathway,
South-Plotno.3541
West-Plotno.-3457, North-Hansa Raukali'shouse
6
NameandaddressofPerson interested
TekbahaadurSinghS/oJagatSingh,
GambheerSinghS/oPadamSingh,
ShamsherSinghS/oJagatSingh,
RajendraPrakhashS/oJanardanBhatt,
grandsonBhawaanSingh,
RaymanSinghRaukaliS/oKalyanSingh PrahaladSinghS/oJagatSingh,
PreetamSingh,GovindSingh
UmeedSinghS/oPremSingh,
NarayanSinghS/oDharmSingh,
UmeedSinghS/oJhusalSingh,
DarpaanSingh,DeerajSinghS/o DharamSingh,
ProoranSinghS/oMaanSingh,
Pithoragarh, UmeerSinghS/oPreamSingh,
KalavaliwidowedMaanSingh,
GovindSinghS/oHariSingh,
BheemSinghS/oGusaeSingh
PretamkumarS/oJogaSingh,
GovindSinghS/oMaanSingh,
GovindSinghS/oJogaSingh,
DharmSinghS/oDaulatSingh,
DhanSinghS/oBhuntiya,
PremSinghS/oDaleepSingh,
RamSinghS/oJagatSingh,
NarendraSinghS/oEndraSingh, JagatSinghS/oEndraSingh,
ShivSinghS/oDharmSingh,
ShivSinghS/oKisanSingh,
LalitkumarS/oLachhamSingh
UrfHayatSingh,
Ku.DevkiDeviD/oHeriSingh, Director,NagrikUddayanDepartment,
S/oJogaSingh,
5
0.0200
Areaunder acquisition (hectres)
Private паар land
4
land Typeof
3
oftitle Types श्रेणी 1(क)
2
Survey No.
3453Μ.
1 01
SI. No.
1240
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
11
86.86
10
Singh'S
3543M.
3542M.,
House
DivanSingh
2870Μ.
Plotno-
S/oGolab
9
8
7
South--
North-Plot
PuranSingh's House
West-Plot
2871,
East-Plotno
3543partial
part
no-3542,
no.-3541,
6
NarayanSinghS/oRoopSingh,
BahadurSinghs/oNainSingh,
LachhamSingh,
BhoopalSinghs/oShivSingh, NarendraSinghs/oKhushalSingh,
TrilokSinghs/oHarSingh,
JaebhanSinghs/oLachhamSingh,
DineshSinghs/oShivSingh,
KalavatiDeviw/oMaanSingh, BhoopalSinghs/oShivSingh,
GovindSinghs/oKuvarSingh,
VikramSinghs/oHarSingh,
GovindSinghs/oHarSingh,
PooranSinghs/oGulabSingh,
JamanSinghurfJaibhanSinghs/o
GaneshSinghs/oNainSingh, MaanSinghs/oKisanSingh, DewanSinghs/oGulabSingh,
AandSingh's/oJeetSingh
NavalSinghs/oRoopSingh PremSinghs/oDharamSingh,
GopalSinghs/oLalSingh JagatSinghs/oRoopSingh,
ShivSinghs/oDharamSingh,
NainSinghs/oKisanSingh,
LalitSinghs/oKhushalSingh,
MaanSinghs/oBisanSingh,
MankiDeviw/oBhawanSingh,
HariSinghs/oJeetSingh
ShivSinghs/oDharmSingh, PremSinghS/oDharmSingh
HeraSinghs/oGulabSingh,
5
0.0145
0.0085
0.0200
0.0095
0.0140
4
House
Parital
naap
Private
land/
3
श्रेणी
1(क)
M M
2
3542M
3542M
3541M
2870
3455
1
06
04 05
02
03 भाग 1-क]
1241
उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
249.01
11
10
organisati
Saurghati nenavati
Manager
education andhelp on (Maa public School)
9
8
7
pathway,
airport'swall,
South-
East-Pathway,
West-Plot no.-3222, North-Plot no-3221, Naniceni
6
DepartmentPithoragarh,
DirectorNagrikuddayan ShamsherSinghs/oDiwanSingh, ChanchalSinghs/oBahadurSingh, NarendraSinghs/oBahadurSingh, PuskarSinghs/oBahadurSingh, PuskarSinghs/oPremSingh,
KesharSinghs/oDharamSingh, NarayanSinghs/oDharamSingh,
JamanSinghs/oAanSingh
AmarSinghs/oPremSingh
DineshSinghs/oShivSingh, RekhaDeviw/oGovindSingh, MeenaDevis/oChanchalSingh, GangotriDeviw/oPratapSingh, DirectorNagrikuddayan DepartmentPithoragarh
Gokulkasnyals/oVikramSingh,
NarendraSinghs/oBahadur Singh,
ChanchalSinghs/oBahadur Singh,
DigarSinghs/oDiwanSingh,
GopalSinghs/oRaySingh, AnilSinghs/oUmeedSingh, AarjunSinghs/oUmeedSingh,
ManagerSaurghatiEducationand HelpOrganisation
DigareeDeviw/oDharamSingh LachhamSinghs/oEndraSingh, BhawanSinghs/oEndraSingh, HariSinghs/oJeetSingh, AanandSinghs/oJeetSingh,
LalSinghs/oDharamSingh,
5
0.0290
0.0380
0.0350
4
Private
naap House
land /Parital
3
श्रेणी
(क)
2
1
8 3353M1
73350M
93356M.
1242
उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
11
249.01
249.01
10
Manager
Saurghati Educationand help organisatión
[भाग 1-क
Manager
Saurghati
educationand
help
organisation
(Maanenavati publicSchool)
9
8.
7
(MaaNenavati publicSchool)
East-Plot no.3542 West-Plot no.3539M,
East- Pathway, West-Plot no.3222, North-Plot по3221, South- pathway, Naniceni airport's Wall,
6
Maaladhamiw/oPuskarSingh,
JeevantiDhamiw/oMohan
MamtaKanyalw/oGovind
EndraSinghs/oNarayanSingh,
MadanSinghs/oJamanSingh,
SinghDhami,
Singh, SuneetaBhandariw/oLalit MohanSinghBhandari, NabalSinghs/oSherSingh, SuselaDeviw/oBhoopalSingh, RosanSinghs/oLaxmanSingh, PreetamSinghs/oLaxman Singh,HosiyarSinghs/oMadan Singh,GeetaThapaw/oAashesh Singh
ShamsherSinghs/oKheem Singh,RamSinghs/oKheem Singh,RanbahaadurSinghs/o BhavanSingh, HeeraSinghs/oPooranSingh, NarendraSinghs/oBhavan Singh,DirectorNagrikuddayan DepartmentPithoragarh, HayatSinghs/oSherSingh, RoosanSinghs/oLaxman Singh,PreetamSinghs/o LaxmanSingh
5
0.0060
4
ShivSinghs/oDanSingh, DhanaaDeviw/oHariSingh, GovindSinghs/oMaanSingh, HimmatSinghs/oMaanSingh, PooranSinghs/oMaanSingh, ChandraSinghs/oMaanSingh, DivaanSinghs/oDevSingh,
0.0100 0.0200
Private
Private
naap
land/
Parital
House
3
श्रेणी 1(क)
2
103355M
1
naap land/ Parital House
श्रेणी 1(क)
3539M
3540M
11.
12 भाग 1 -क]
1243
उत्तराखण्ड गजट , 28 दिसम्बर , 2019 ई० (पौष 07, 1941 श शक सम सम्वत्)
11
271.54
10
3540Μ.,
ShivSinghS/o DaanSingh's House Plotno.-3541Μ.,
62.85
Total4House
Plotno.-3455Μ.,
3456Μ.,
GovindSinghSlo
HeriSingh's
House
9
8
7
East-Pathway,
West-Plotno.3457,
North-HansaRaukali's
House,
South-PlotNo.-3541
North-Plotno.3539M.,
3540Μ.,3541Μ., partialpart, South-Plotno.-3546, 3547
6
JagatSinghS/oDevSingh,
grandsonGambheerSingh, Pithoragarh,
DirectorNagrikUddayanDepartment,
KalavatiW/oNaraayanSingh,
MohaniDeviW/oGovindSingh,
AshokKumarS/oShivSingh
KishanSinghS/oRatanSingh,
HaruliW/oNarayanSingh,
ManniDeviW/oHoshiyarSingh
GambheerSinghS/oPadamSingh, DolatSinghS/oPadamSingh, DharamSinghS/oPadamSingh, GopalSinghS/oMadanSingh, ProvincialPWD,Pithoragarh, RaveendraSinghS/oMaanSingh,
5
4
0.2405
0.0160
Private
naap
land/
partial
House
3
2
1
श्रेणी
1(क)
13
3456Μ.
13
Total
Thisnotificationismadeundertheprovisionsofsection11(1)of"TheRighttoFairCompensationandTransparencyinland acquisitionRehabilitationandResettlementAct,2013"(30Of2013),toallwhomitmayconcern.
TheGovernmentispleasedtoauthoriesprojectrelatedofficerandhisstafftoenteruponandsurveyland,takelevelsofanyland,digorbore intothesub-soilanddoallotheractsrequiredfortheproperexecutionoftheirworkasprovidedandspecifiedinsection12ofthesaidact.
AplanofthelandmaybeinspectedintheofficeoftheCollector,PithoragarhandDeptylandacquisitionofficeonanyworkingdayduring theworkinghours.
1244
उत्तराखण्ड गजट, 28 दिसम्बर, 2019 ई० (पौष 07, 1941 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
Under section 11 (4) of the act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase , etc. , or create any encumbrances on proposed land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.
Objections to the acquisition , if any, may be filed by the person interested within 60 ( sixty days) from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the act before Collector.
Since this land has been proposed for the acquisition in public interest is occupied by building/ building which are considered as obstruction from security point of view with respect to the operation of the air service operation in Pithoragarh , The Civil aviation department , Uttarakhand Government , Naini Saini air stripe district of Dehradun , the project falls within the purview of section 40(2 ) of the act apply. Hence it has been decided not to carry out the Social Impact Assessment Study.
Collector, Pithoragarh.
पी० एस०यू० (आर०ई० ) 52 हिन्दी गजट / 597-भाग 1 -क-2019 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
:
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की ।