Servants of Knowledge
Uttarakhand Gazette · Government of Uttarakhand

Office Memorandum

Published 18 January 2020

Notification no.
2480/VII-A-1/2019/68-Writ/08C.T.
Issued By
OM PRAKASH(Addl Chief Secretary)
Identifier
in.gazette.uttarakhand.2020-01-18.2480_VII-A-1_2019_68-Writ_08C.T.
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या-३० ए ० /डी०ओ ० /डी०डी० एन ० / 30 /2018-2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

[ संख्या-03 रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28 , 1941 शक सम्वत्)

खण्ड-21 ]

विषय -सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

वार्षिक चन्दा विषय

पृष्ठ संख्या

रु०

3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य

73-103

1500 भाग 1 - विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

1500

47-63

भाग 1 -क- नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड

975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

01-03

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975

05-09

भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

1425 स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

73-क 74

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग -1

कार्यालय ज्ञाप

02जनवरी , 2020 ई ०

संख्या 2480 /VII - A-1 / 2019 / 68- रिट / 08 टीसी- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1758 /VII-1 / 16/68-रिट/ 08 , दिनांक 19 नवम्बर , 2016 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर , स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, हाट मिक्स प्लॉन्ट, रेडिमिक्स प्लॉन्ट अनुज्ञा नीति , 2016 का प्रख्यापन किया गया था। वर्तमान में राज्य में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, पल्वराईजर प्लॉन्ट, हॉट मिक्स प्लॉन्ट, रेडिमिक्स प्लॉन्टों को अनुज्ञा दिए जाने में पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन की रोकथाम , प्रदेश के जनसाधारण को प्रदूषण मुक्त वातावरण दिए जाने एवं ऐसी इकाइयों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से राज्यपाल, खनिज विकास एवं राजस्वहित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर , स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, हाट मिक्स प्लॉन्ट, रेडिमिक्स प्लॉन्ट अनुज्ञा नीति, 2016 को अधिक्रमित करते हुए , निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, पल्वराईजर प्लॉन्ट, हॉट मिक्स प्लॉन्ट, रेडिमिक्स प्लॉन्ट अनुज्ञा नीति, 2019: प्रख्यापित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1 ) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर , मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2019 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

परिभाषाएं 2. जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो-

(क) " राज्यपाल " से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) " कलैक्टर" से किसी जिले के राजस्वं प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है :

(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) " स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो क्रमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त अभिप्रेत है;

(च) "व्यक्ति" से जो भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित है;

(छ) "पर्वतीय क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली , रूद्रप्रयाग , बागेश्वर, पिथौरागढ़ , जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर) , पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर) , अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग ) , चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून , विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;

(ज) "मैदानी क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी - भाग ) , पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग ), चम्पावत (तहसील 75 उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र) , जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला , देहरादून , विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग ), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;

(झ) "खनन सत्र" से 01 अक्टूबर से आगामी 30 सितम्बर तक अभिप्रेत है;

(ञ) "आबादी" से स्टोन केशर हेतु आवेदित दिनांक को अवस्थिति राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ट) "On site स्थापना" से नदी/ गधेरे में स्वीकृत चुगान पट्टा / अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन केशर / मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना अभिप्रेत है;

(ठ) 'नदी" से ऐसे नदी, जिसमें जल का प्रवाह निरन्तर वर्षभर होता रहता हैं (Perennial river) तथा जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है (Non- Perennial river ) अभिप्रेत है;

(ड) "नियमावली " से उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2019 अभिप्रेत है ;

(ढ) 'नदी के किनारे" से उच्चतम बाढ़ स्तर 'Highest flood level " अभिप्रेत है:

(ण) " शब्द और पद " जो परिभाषित नहीं है, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं । ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी किया जायेगा ।

अध्याय-1. स्टोन केशर / स्क्रीनिंग प्लांट

स्टोन केशर

1. स्थल चयन एवं स्थल की जांच हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगा:-

प्लांट/स्क्रीनिंग

अध्यक्ष प्लांट स्थल

1. संबंधित जनपद का जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी

सदस्य चयन हेतु

2. प्रस्तावित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी

समिति

सदस्य 3. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो

सदस्य 4. उत्तराखण्ड पर्यारण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि

सदस्य 5. भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स

सदस्य सचिव ।

6. सम्बन्धित जिला खान अधिकारी

उपरोक्तनुसार गठित समिति के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची-1 पर प्रस्तुत की जायेगी।

स्टोन केशर

प्लांट/स्क्रीनिंग

प्लांट हेतु

आवेदन

2. स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे उपखनिजो के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-2 में वर्णित निम्न अभिलेखों एवं अनुज्ञा शुल्क सहित छः प्रतियों में संबंधित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगाः- 1. आवेदन प्रपत्र ।

2.. अनुज्ञा शुल्क संयत्र की क्षमता के अनुसार ।

3. आवेदित स्थल का खसरा मानचित्र ।

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

76

4. स्टोन क्रेशर , स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकृत परामर्शदाता (Authorized consultant) द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट । अधिकृत परामर्शदाता का सूचीबद्धीकरण ( Empanelment ) निदेशक , भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा । स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी । अधिकृत परामर्शदाता द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उन्हें काली सूची (Black list ) में डाला जायेगा।

5. आवेदित स्थल का खसरा विवरण ।

6. आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट हेतु स्वीकृत अवधि का होना आवश्यक है ।

7. आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करने के उपरान्त स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति ।

8. आवेदक यदि फर्म या कम्पनी हो तो फर्म का विधिवत रजिस्ट्रेशन एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति या विधिक ग्राह्यता वाले मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिग की प्रति ।

9. स्थाई निवास प्रमाण-पत्र।

10. आवेदक / भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र ।

11. आवेदक / भागीदारों का खनन अदेयता प्रमाण पत्र जो संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो ।

12. जी० एस ०टी० नम्बर ।

13. आयकर अदेयता प्रमाण पत्र / शपथ पत्र ।

14. स्कीनिंग प्लान्ट से निकलने वाले अनुपयुक्त उपखनिज का निस्तारण का प्रकार एवं विधि का विवरण का शपथ पत्र ।

15. स्टोन केशर स्वामी / स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल (आर० बी० एम० ) की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को सूचित किया जाना होगा । इस हेतु संचालक का स्वयं का खनन पट्टा अथवा/और खनन पट्टाधारक (निजी नाप/ राजस्व भूमि/ वन निगम/ ग०म०वि०नि० / कु०म०वि० नि०) के मध्य हुए उपखनिज आपूर्ति का निर्धारित प्रपत्र अनसूची -3 के अनुसार पंजीकृत अनुबन्ध न्यूनतम 05 वर्ष की उपखनिज आपूर्ति के आशय का संलग्न होना आवश्यक है । स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी द्वारा अनुबंधित पट्टा धारकों से ही कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी । स्टोन क्रेशर स्वामी /स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी द्वारा अनुबंधित खनन पट्टा धारकों से इतर पट्टा धारको से उपखनिज की आपूर्ति नहीं की जायेगी । उक्त शर्त का उल्लंघन प्रमाणित होने पर स्टोन क्रेशर स्वामी /स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति- युक्त अवसर प्रदान करते हुए एक सप्ताह की समयावधि में ई- रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा ।

16. स्टोन केशर/ स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना / संचालन तथा उक्त प्लांटों के परिसर में उप खनिज भण्डारण की स्वीकृति जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा एक साथ प्रदान की जायेगी । प्लान्ट स्वामी के द्वारा कय एवं विक्रय किये गये खनिज का लेखा- जोखा पंजिका "क " में करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट में उपखनिज कच्चा माल व पक्का माल के भण्डारण व सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी /अपर जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी / जिला खान अधिकारी संबंधित तहसील के तहसीलदार/नायब 77

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

तहसीलदार व निदेशालय स्तर के उपनिदेशक एवं उच्च स्तर के अधिकारी तथा शासन स्तर के अनुसचिव एवं उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।

17. नये स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति के लिए वही आवेदनकर्ता पात्र होगा, जिसके पास स्वयं का पट्टा अथवा / और जिसके पक्ष में शासकीय निगमों अथवा व्यक्तिगत प‌ट्टाधारकों से आपूर्ति हेतु मात्रा का विधिवत पंजीकृत अनुबन्ध है एवं प्रस्तावित क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष शेष क्षमता का स्वयं के पक्ष में स्वीकृत पट्टा अनुबन्ध है। इन सभी का पूर्ण विवरण संशपथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

3. स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट निम्नलिखित मानक होंगे:- के आवेदन हेतु मैदानी क्षेत्रों में क्षैतिज दूरी के

स्थान

क्र०सं०

स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु दूरी के मानक

1. सरकारी वन

2 नदी के किनारे से

3.

स्क्रीनिंग प्लांट

स्टोन केशर

100 मीटर

100 मीटर 03किलोमीटर

03किलोमीटर

300 मीटर

300 मीटर

धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा , चर्च आदि)

4.

300 मीटर

300 मीटर

स्कूल , शैक्षणिक संस्थान , अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि

5 आबादी से दूरी

टिप्पणी:-

300 मीटर

300 मीटर

(1 ) पर्वतीय क्षेत्र के स्टोन केशर / स्क्रीनिंग प्लाटों की नदी से न्यूनतम दूरी 250 मीटर होगी शेष दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के दूरी के मानको के 50 प्रतिशत होंगें ।

(2) गठित समिति अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्लांटसे दूरी हेतु निर्धारित मानकों के सापेक्ष मौके के अनुसार प्लांट की वास्तविक दूरी का उल्लेख किया जायेगा ।

(3) स्टोन केशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा , चर्च आदि), स्कूल , शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/ एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण / स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा ।

4. इस नीति के प्रख्यापित होने के पश्चात् आवेदित / प्रस्तावित स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल जो एक संहत खण्ड में हो, का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:-

स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंगप्लान्ट हेतुन्यूनतम क्षेत्रफल

(क) स्टोन केशर प्लान्ट / स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता – टन प्रति घंटा

(ख) प्रतिदिन स्टोन केशर प्लान्ट / स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन

(ग) स्टोन केशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन हेतु कच्चा माल आर० बी० एम० की आवश्यक मात्रा प्रतिदिन क ख टन प्रतिदिन

(घ) वर्षा ऋतु आदि हेतु खनन चुगान की एक वर्ष में बंदी की अवधि 90 दिन ।

वर्षा काल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल / आर० बी०एम ० की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन केशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता = 90 X क x ख टन में ।

(ङ) वर्षा काल से भिन्न अवधि अर्थात अक्टूबर से जून तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता 45 x क x ख ( टन में)

(च) कच्चा माल (आर० बी०एम०) एंव पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊंचाई तक।

78

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

[भाग 1

(छ) वर्षा अवधि हेतु कच्चा माल (आर०बी०एम०) का भण्डारण का क्षेत्रफल = क x ख X 90 : 2.2X 5 (वर्गमीटर में) (1 घनमीटर = 2.2 टन)

(ज) वर्षा काल से भिन्न अवधि हेतु कच्चा माल की एक समय में भण्डारण हेतु क्षेत्रफल = क Xख X 90 2.2X 5 (वर्गमीटर में)

(झ) तैयार माल के भण्डारण, हरित पट्टिका , प्लान्ट की स्थापना एवं वाहनों के आवाजाही एवं रखरखाव इत्यादि हेतु क्षेत्रफल वर्षाकाल एवं वर्षाकाल से भिन्न अवधि हेतु कच्चे माल के क्षेत्रफल का योग (छ+ ज) का 25 प्रतिशत होगा ।

(ट) कुल क्षेत्रफल = छ ज झ वर्गमीटर

5.

स्टोन क्रेशर/

स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु आवेदन के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञापन के कम में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाना

स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 03 दिन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार हो, में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो , स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति / संस्था/ वभाग आदि, जो निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आता हो तथा उक्त स्थल पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा स्थापित/ संचालन किये जाने से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रस्तुत करेगा । उक्तानुसार प्रकाशन के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति / संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है , तो उक्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति- युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशक को संस्तुति सहित प्रेषित किया जायेगा । तदोपरान्त निदेशक' द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा ।

स्टोन क्रेशर/

स्क्रीनिंग प्लान्ट

में कच्चे माल/

तैयार माल का

भण्डारण एवं

6. ( क) स्टोन केशर संचालकों को क्रश्ड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू 0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लान्ट/ क्रेशर प्लान्टमे छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा ।

परिवहन

(ख) स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिर्कोडिंग की सी ०डी० प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा । तद्नुसार शासन को सूचित किया जायेगा ।

(ग) भण्डारण की जांच/ पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(2) (ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

79 उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1]

(घ) स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा तैयार माल पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क (₹ 1 प्रति कुंतल स्टोन केशर हेतु एवं 25 पै० प्रति कुंतल स्क्रीनिंग- प्लांट हेतु) जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई - प्रपत्र " जे" जारी नहीं किया जायेगा ।

(ङ ) स्टोन क्रेशर , स्क्रीनिंग प्लान्टों द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गयें उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा ।

7. (1 ) स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट/ स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment ) को परिसर की चाहरदीवारी (Boundary wall) के अन्दर स्थापित करेगा ।

स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा देने हेतु शर्ते

(2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/ स्क्रीनिगं प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएं ।

भण्डारण ऊंचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से कराया जाना होगा । कच्चे माल / तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा ।

(3 ). (क) इस नीति की घोषणा के बाद स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्टस्वामी को ऐसा संयत्र स्थापित करना होगा , जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उर्सजन 600 µg/m³ से कम हो ।

(ख) इस नीति की घोषणा के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को ऐसा संयत्र स्थापित करना होगा, जो Noise Pollution ( Regulation and Control ) Rules , 2000 के निम्न प्रावधानानुसार निर्धारित मानकों निम्न मानकानुसार हो:-

Ambient air quality standards in respect of Noise

Limits in db(A) Leq

Area code

Category ofArea/ Zone

Night Time

Day Time

75

70

Industrial Area

(A)

65

55

Commercial Area

(B)

45

55

Residential Area

(C)

50

40

Silence Area

(D)

Note-

Day time shall mean time from 6.00 a.m. to 10.00 p.m.

Night time shall mean time from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

:

इस नीति के प्रख्यापन से पूर्व में स्थापित स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्टों को भी उक्त मानकों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

(ग) स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा । धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे ।

(4) स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे ।

(5) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी , जिससे कि धूल हवा में न उड़ें ।

[भाग 1 80

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

(6) संचालक द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो , का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा । यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी ।

(7) स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , 1986, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 , जल (प्रदूषरण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों/ अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे ।

(8) सम्पूर्ण क्रशिंग , स्कीनिंग , कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्वारे की स्थापना की जाय , जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो ।

(9) फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फंब्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे ।

(10 ) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई०डी फेन के माध्यम से स्क्रबिंग की जाये। स्क्रबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये ।

(11 ) स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट संचालन हेतु खनन प‌ट्टाधारक द्वारा आपूर्ति किये गये उपखनिज का निर्धारित प्रपत्र पर मासिक विवरण संबंधित खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे संबंधित खान अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(12) स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्रतिमाह क्रय किये गये आर ०बी०एम ० एवं विक्रय किये गये क्रशड मैटेरियल / तैयार माल का विवरण निर्धारित प्रारूप पर संबंधित खानं अधिकारी को प्रस्तुत किंया जायेगा , जिसे संबंधित खान अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(13) प्रत्येक स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा Tamper Proof इलैक्ट्रिानिक मीटर लगाया जाना अपरिहार्य होगा । इलैक्ट्रिानिक मीटर को प्रतिदिन प्रारम्भ (Start) और बन्द (Close ) किया जायेगा तथा इसकी मीटर रीडिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अभिलिखित की जायेगी ।

(14) स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा समस्त वित्तीय लेखे Double Entry Accounting System के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे ।

(15 ) स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रय एवं विक्रय का समस्त भुगतान चैक / बैंक ड्राफ्ट / आर०टी०जी०एस० के माध्यम से किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा ।

स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्रत्येक तिमाही में कुल क्रशिंग क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत क्रश किया जाना अनिवार्य होगा । प्लान्ट स्वामी की क्रशिंग क्षमता का अक्टूबर से दिसम्बर की प्रथम तिमाही की समाप्ति के उपरान्त जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रथम निरीक्षण, जनवरी से मार्च की द्वितीय तिमाही की समाप्ति के उपरान्त अप्रैल के प्रथम सप्ताह में द्वितीय निरीक्षण, अप्रैल से जून की तृतीय तिमाही की समाप्ति के उपरान्त जुलाई के प्रथम सप्ताह में तृतीय निरीक्षण एवं जुलाई से अक्टूबर की चतुर्थ तिमाही की समाप्ति के उपरान्त नवम्बर के प्रथम सप्ताह में चतुर्थ निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा । यह निरीक्षण संबंधित खान अधिकारी, सहायक भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक अथवा क्षेत्र के उपजिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा , जिसका केशरवार रिकार्ड खान अधिकारी एवं भाग 1 ]

81 उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

संबंधित केशर स्वामी के पास रखा जाना अनिवार्य होगा ।

यदि प्लान्ट स्वामी द्वारा किसी तिमाही में कुल क्रशिंग क्षमता का 80 प्रतिशत क्रश नहीं किया जाता है तो आगामी तिमाही में प्लान्ट स्वामी द्वारा इस प्रकार क्रशिंग की जानी होगी कि दोनों तिमाहियों का औसत कम से कम 80 प्रतिशत हो जाय । यदि लगातार दो तिमाहियों में कम से कम 80 प्रतिशत क्रशिंग क्षमता का उपयोग प्लान्ट स्वामी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्लान्ट स्वामी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर ई- रवन्ना पोर्टल बन्द कर दिया जायेगा। यदि प्रति वर्ष निर्धारित क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत क्रश नहीं किया जाता है तो अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी । केशर स्वामी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील शासन में ही की जा सकती है । शासन द्वारा केवल अपरिहार्य स्थिति उ‌द्घाटित होने की दशा में छूट दी जा सकेगी ।

(16) स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व Consent to operate लिया जाना अपरिहार्य होगा ।

स्टोन क्रेशर/

स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा की स्वीकृति

8. (1 ) स्टोन केशर /स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा आवेदित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा ।

जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुसूची-2 में वर्णित अभिलेखों के साथ निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा दस वर्ष की अवधि हेतु स्टोन केशर / स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना एवं उपखनिजो के भण्डारण हेतु अनुज्ञा साथ- साथ स्वीकृत की जायेगी ।

(2) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपसन्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी । ऐसी अनुज्ञा के उपरान्त स्थल पर ऐसी योजना के पूर्ण हो जाने की दशा में उसका उपयोग प्रारम्भ हो जाने पर उत्तर- प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय- समय पर यथासंशोधित) की धारा 143 के अधीन सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा ।

9.

स्टोन केशर/

स्क्रीनिंग प्लान्ट क्षमता निर्धारण का

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पूर्व से स्थापित प्लान्ट या स्थापित किये जाने वाले प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घंटा में शपथ - पत्र सहित घोषित करेगा । उक्तानुसार घोषित क्षमता के परीक्षण /प्रमाणीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें संबंधित जनपद के खान अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , विद्युत वितरण निगम के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे । उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रचालन/ संचालन क्षमता एवं तद्नुसार भण्डारण क्षमता निर्धारित की जायेगी । उक्त समिति द्वारा संस्तुत क्षमता अनुमन्य होगी तथा प्रति टन क्रशिंग में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की मात्रा भी यह समिति निर्धारित करेगी ।

82

उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

[भाग 1

प्रदेश में इस प्रकार निर्धारित की जाने वाली क्रशिंग क्षमता प्रति घंटा एवं प्रति टन क्रंशिग में प्रयुक्त विद्युत की मात्रा के 10 प्रतिशत मामलों का सत्यापन राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा Random आधार पर प्रति वर्ष कराया जायेगा ।

10. (1 ) पूर्व से स्थापित / संचालित स्टोन केशर /स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी जिन्होंने अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रतिघंटा में घोषित नहीं किया है अथवा विनियमितीकरण नहीं हुआ है, को इस नीति की घोषणा के बाद दो माह के भीतर अपने प्लांटो की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा ।

घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लांट का विनियमितीकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जायेगा ।

से पूर्व स्थापित/ संचालित स्टोन केशर/ स्क्रीनिंग प्लान्टों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषितं करना तथा 'प्लांट की क्षमता का विनियमितीकरण

विनियमितीकरण शुल्क नीति के अध्याय II में वर्णित अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, जिसका 1 प्रतिशत विनियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा शेष 99 प्रतिशत शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी के उपरान्त तथा ई- रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकूर्म उद्योग में जमा करना होगा । शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी होने के उपरान्त यदि प्लांट स्वामी के द्वारा विनियमितीकरण शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत धनराशि 01 माह के अन्तर्गत जमा नहीं करायी जाती है तो प्लांट का ई-रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा ।

नीति की घोषणा के दो माह बाद ई-प्रपत्र "जे " केवल विनियमित प्लान्ट को ही जारी किये जायेंगे ।

अध्याय- II- स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट/ मोबाईल स्टोन केशर / मोबाईल स्कीनिंग प्लाट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडीमिक्स प्लांट हेतु अनुज्ञा शुल्क:-

संयत्र

मैदानी क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क

क्र० सं०

पर्वतीय क्षेत्र हेतु अनुज्ञा

शुल्क

1 स्टोन क्रेशर

₹ 20.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)

₹ 10.00 लाख

(क्षमता 100 टन प्रतिघंटा

तक)

₹ 2.00 लाख

₹ 1.00 लाख

(प्रत्येक 100 अतिरिक्त

टन प्रतिघण्टा अथवा

उसके भाग पर अतिरिक्त)

प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)

2 स्क्रीनिंग

प्लान्ट

₹ 2.00 लाख (क्षमता 100

टन प्रतिघंटा तक)

₹ 4.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)

₹ 1.00लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)

₹ 25,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)

3

₹ 25,000 हजार ( क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु)

₹ 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25

टन प्रतिघंटा से कम हेतु )

₹ 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु )

मोबाईल स्टोन केशर प्लान्ट/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट ₹ 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु) 83 उत्तराखण्ड गैजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1]

₹ 25000/-

4 हाट मिक्स

प्लान्ट,

रेडिमिक्स प्लान्ट

नोट:-1 . नये स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना/ संचालन की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु उपरोक्त तालिका में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क का 01 प्रतिशत की धनराशि आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा अनुज्ञा शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत की धनराशि प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त ई- रवन्ना जारी होने से पूर्व आवेदक द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जाना होगा ।

अध्याय - 111- स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण

स्टोन क्रेशर /स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण

1. (1 ) स्टोन क्रेशर /स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-4 में वर्णित अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क जो अध्याय-2 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जिसका 01 प्रतिशत की धनराशि आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा अवशेष 99 प्रतिशत की धनराशि शासन द्वारा निर्गत नवीनीकरण ओदश के उपरान्त तथा ई- रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक " 0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग " में जमा कराया जाना होगा, तीन प्रतियों में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा ।

(2) स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति कीसंयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधिं हेतु की जायेगी ।

(3) पूर्व नीति द्वारा स्वीकृत/स्थापित स्टोन क्रेशर /स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण तभी किया जायेगा जब संबंधित प्लान्ट इस नीति में निर्धारित मानकों के अनुसार स्थापित हों ।

2. पूर्व से स्थापित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट के संचालन हेतु स्वीकृत अनुज्ञा के नवीनीकरण के समय अपने संयत्रों को इस नीति में निर्धारित समस्त मानकों/ प्रावधानों को पूर्ण करना आवश्यक होगा ।

पूर्व नीति से स्थापित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग का प्लांट संचालन अनुज्ञा को रद्द/निरस्त किया जाना

3. (1) स्टोन केशर / स्कीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति- युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुणु-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा ।

(2) स्टॉन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से, एक वर्ष की अवधि के अन्तर्गत प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है तो जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति- युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के सबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

84

उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

[भाग 1

अध्याय- IV-मोबाईल स्टोन केशर /मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

1. राज्य में 'उपखनिजों के छोटे लॉटों/ पट्टो में मूल्य संवर्धन (Value addition ) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट को on site स्थापित कर संचालन किया जायेगा ।

2. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-5 में वर्णित अभिलेखों एवं अध्याय-2 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा । जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा ।

3. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा उक्त प्लांटों के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ- साथ स्वीकृत कीजायेगी।

4. मोबाईल स्टोन केशर / मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय- II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा जो निर्धारित लेखाशीर्षक. " 0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा करायो जायेगा ।

5. मोबाईल स्टोन केशर / मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनींकरण अपरिहार्य परिस्थितियो में एक वर्ष की अवधि हेतु संबधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेंगा ।

6. मोबाईल स्टोन केशर / मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु खनन पट्टाधारक /परियोजना प्रबंधक/ कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रश्ड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित करेगा ।

7. मोबाईल स्टोन केशर / मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन हेतु अनुमति सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी ।

प्रतिबन्ध यह होगा कि मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे ।

8. मोबाईल स्टोन केशर / मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर जारी प्रख्यापित आदेशों / अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे ।

9. मोबाईल स्टोन केशर / मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय का विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों / संस्थाओं को आपत्ति है , तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये । यदि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी । यदि स्थानीय व्यक्तियों / संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है , तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण-दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

10. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की on site स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा ।

85 उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1]

11. मोबाईल स्टोन केशर / मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की on site स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो सम्बन्धित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है ।

12. मोबाईल स्टोन केशर / मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा कश्ड एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा- जोखा निर्धारित प्रारूप पर माहवार संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा ।

13. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों को कश्ड मैटेरियल की मात्रा पर ₹ 1 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों को छाने गये उपखनिज की मात्रा पर 25 पैसा प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं खनिकर्म उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा ।

14. मोबाईल स्टोन केशर / मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे , जो स्टोन केशर / स्क्रीनिंग प्लाटों पर लागू हैं ।

15. स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 , वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम, 1981 , जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों /अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे ।

16. पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन केशर / स्क्रीनिंग प्लांट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे ।

अध्याय- V- हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

1. (क)

हाट मिक्स प्लान्ट एंव रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना एवं भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची-6 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी /निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा । जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी / निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से जॉच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लांन्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति यांचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी । प्लान्ट स्वामी के द्वारा कय किये गये खनिज का लेखा-जोखा पंजिका "क" मे करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय , वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत करेगा ।

हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी/ अपर जिलाधिकारी /उप जिलाधिकारी / जिला खान : अधिकारी व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

छुट मिक्स प्लान्ट/ रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय- II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक " 0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा ।

हॉट मिक्स प्लान्ट/ रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी / निदेशक , भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि 'जो भी कम हो , के लिए की जायेगी ।

86

उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28 , 1941 शक सम्वत्)

[भाग १

(ख ) हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट के स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा । मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट के स्वामी पर प्रतिमाह ₹ 50,000 /-का अर्थदण्ड देय होगा ।

(ग) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्डर या उनके उत्पाद अर्थात कच्चा माल/ पक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक 0853- अलैह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा ।

(घ) यदि हॉट मिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता के द्वारा जांच/ पैमाइश से: अपनी लिखित रूप से असहमति व्यक्त की जाती है एवं पुनः जांच / पैमाइश की मांग की जाती है तो उस दशा में भण्डारणकर्ता से खनन लेखाशीर्षक में रू ० 5,000/ की धनराशि जमा कराने के उपरान्त जांचकर्ता के द्वारा भण्डार की पुनः जांच/ पैमाइश करायी जा सकती है इस हेतु भण्डारणकर्ता को खनिज भण्डारणों को आयताकार रूप दिया जाना होगा ।

2. हॉटमिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट से धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractor) या धूल के कणों एवं धुआं को हवा में उड़ने से रोकने की विधि का प्रभावी उपयोग उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा ।

प्लान्ट से धूल के कणों के उत्सर्जन को रोकने की विधि

3. स्टोन क्रेशर /स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम, 1981 , जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों / अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे ।

अध्याय- V1 . पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति व नवीनीकरण

1. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारितः प्रपत्र अनुसूची -7 में आवेदन शुल्क सहित नीति के अध्याय -1 के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा । पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क ₹ 1.00 लाख होगा जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा ।

2. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित स्थल की जाँच नीति के अध्याय -1 के बिन्दु संख्या-1 में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा ।

3. मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु इस नीति में पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर /स्क्रीनिंग प्लान्ट के निर्धारित दूरी के मानक लागू होंगे तथा क्षेत्रफल न्यूनतम 5 एकड़ होगा ।

4. पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

5. पल्वराईज़र प्लांट की स्थापना/ संचालन की स्वीकृति तथा परिसर में उपखनिज (सोपस्टोन) के कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक , भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति 87 उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

के उपरान्त शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी ।

6. पल्वराईजर प्लॉन्ट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लॉन्ट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क ₹ 1.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे परीक्षण कर जिला खान अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा । उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त प्लॉन्ट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी ।

7. प्लॉन्ट की स्थापना एवं संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से consent to establish और consentto operate की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी ।

अध्याय- VII . स्टोन क्रेशर , स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर / मोबाइल स्क्रीनिंग प्लॉन्ट / हाट मिक्स प्लॉन्ट/ आर० एम०सी० प्लॉन्ट का नाम व प्लॉन्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने / अनुज्ञा का हस्तान्तरणः

1. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर / मोबाइल स्क्रीनिंग प्लॉन्ट/ हाट मिक्स प्लॉन्ट/ आर० एम० सी ० प्लॉन्ट का नाम व प्लॉन्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने / अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक , भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत किया जायेगा तथा निदेशक , भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लॉन्ट का नाम /प्लॉन्ट स्वामी का नाम / पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्राप्त की जायेगी । उक्त प्रयोजन के लिए सम्बन्धित प्लॉन्टों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार देय होगाः-

₹ 2.00 लाख ।

(1 ) स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदारों का नाम परिवर्तन-

₹ 1.00 लाख ।

(2) स्क्रीनिंग प्लॉन्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-

* 50,000/ - (3) हाटमिक्स प्लॉन्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-

* 50,000/ - (4) आर०एम०सी० का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-

50,000 /- (5) मोबाइल स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-

25,000 /- (6) मोबाइल स्क्रीनिंग प्लॉन्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-

50,000 /- (7) प्लवराईजर प्लॉन्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-

अध्याय- VIII . पूर्व से स्थापित / संचालित स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट का नये स्थान पर स्थानान्तरणः

(1) पूर्व से स्वीकृत एवं स्थापित ऐसे स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट/ पल्वराईजर प्लॉन्ट जो वर्तमान नीति के मानक पूर्ण नहीं करते हैं या कतिपय अन्य कारणों से यदि प्लॉन्ट का स्थानान्तरण नये अन्यत्र स्थान पर करना चाहता है तथा प्रस्तावित नवीन स्थल नीति में निर्धारित क्षेत्रफल एवं दूरी के मानकों के अनुरूप है, तो प्लॉन्ट स्वामी के अनुरोध पत्र के क्रम में जनपद स्तर पर गठित समिति की आख्या तथा जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर प्लॉन्ट के स्थानान्तरण हेतु अनुमति शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्लॉन्ट स्वामी को कोई शुल्क देय नहीं होगा ।

अध्याय- IX .

(1 ) इस नीति में किए गए प्राविधान का कोई भी स्पष्टीकरण (Clarification ) करने का अधिकार शासन में निहित होगा ।

नीति का स्पष्टीकरण

(Clarification) 88

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

[भाग 1

स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट स्थापना सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप

अनुसूची-1 ( अध्याय -1 , बिन्दु सं०-1 )

1. स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट का नाम

2. स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लॉन्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी के भागीदारों / सदस्यों का नाम)

3. स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट स्थल का विवरणः-

(क) ग्राम

(ख) तहसील

(ग) जिला

(घ) खसरा सं० व क्षेत्रफल

4. स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/ प्रति घंटा) .

5. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों / संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशन का दिनांक..

6. स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक.........

7. राजस्व विभाग की आख्याः-

(क) प्लॉन्ट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरणः--

तहसील

खसरा संख्या

भूमि की श्रेणी

भूस्वामी का नाम

खाता संख्या

क्र० ग्राम सं०

क्षेत्रफल (हे० में)

भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी

6

7

9 2

3

4

5

8

1

:

89 उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28; 1941 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

(ख) भूस्वामियों द्वारा आवेदक के पक्ष में अनापत्ति के सम्बन्ध में दिए गए किरायानामा / शपथ पत्र की मौके पर जाँच / सत्यापन सम्बन्धी टिप्पणीः-

(ग) आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों / संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्याः

(घ) प्रस्तावित संयंत्र से नीति में निर्धारित दूरी के सापेक्ष वास्तविक दूरीः-

अभ्युक्ति स्थान

नीति में निर्धारित

दूरी के मानक

क्र० सं०

मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी

सरकारी वन

1.

2. (क) नदी (Perennial river) के किनारे से

(ख) बर्षाती नदी (Non Perennial river), नाला, गदेरा के किनारे से

3. धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)

4. स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम आदि

5. आबादी से दूरी

(ङ) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणीः-

(च) आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणीः-

(छ) प्लॉन्ट की स्थापना/ संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/ अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणीः-

8... वन विभाग की आख्याः-

(क) प्रस्तावित प्लॉन्ट की सरकारी वन / आरक्षित वन से दूरीः-

(ख) प्रस्तावित प्लॉन्ट की नेशनल पार्क / सेंचुरी से दूरीः-

(ग) प्रस्तावित प्लॉन्ट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्याः- [भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28 , 1941 शक सम्वत्)

90

(घ) प्रस्तावित प्लॉन्ट स्थल यदि मा० न्यायालयों / मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेश से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणीः-

(ङ) प्लॉन्ट की स्थापना / संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त / अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणीः-

9. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्याः-

(क)

अभ्युक्ति स्थान

नीति में निर्धारित

दूरी के मानक

क्र ० सं०

मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी

1. (क) नदी (Perennial river) के किनारे से

(ख) बर्षाती नदी (Non Perennial river). नाला , गदेरा के किनारे से

2. धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)

3. स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम आदि

4. आबादी से दूरी

(ख) प्रस्तावित प्लॉन्ट स्थल यदि मा० न्यायालयों / मा ० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणीः-

(ग) प्लॉन्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत लगाई जाने वाली शर्तें / प्रतिबन्धः-

(घ) प्लॉन्ट की स्थापना / संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणीः-

10. भू वैज्ञानिक की आख्याः-

(क) प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय संरचना का विवरण

(ख) प्रस्तावित स्थल के मध्य भाग के अक्षांश व देशान्तर 1

(ग) प्लॉन्ट की स्थापना/ संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/ अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणीः- 91 उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

11. जिला खान अधिकारी की आख्याः-

1. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट की आवेदित क्षमता... ..टन प्रति घण्टा ।

2. (i ) प्रस्तावित स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट का क्षेत्रफल, नीति के अध्याय- के बिन्दु सं ० 4 के अनुकूल है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी

(ii) यदि प्रस्तावित स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट का क्षेत्रफल, नीति के अध्याय-। के बिन्दु सं ० 4 के टन प्रति घण्टा । अनुकूल नहीं है तो क्षेत्रफल के अनुसार प्लॉन्ट की क्षमता

3. (क) प्रस्तावित स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट हेतु कच्चे माल का स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अनुबन्ध/ विलेख सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं, का पूर्ण विवरण

(ख) अनुबन्ध/ विलेख में अंकित खनिज की वार्षिक मात्रा स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता के अनुरूप होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी 1

4. प्रस्तावित क्षेत्र में स्वीकृत / संचालित खनन पट्टों की संख्या व वार्षिक खनिज निकासी मात्रा का विवरण 1

5. प्रस्तावित क्षेत्र में स्वीकृत/ संचालित स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट की संख्या व वार्षिक क्षमता का विवरण

6. प्रस्तावित स्थल पर भण्डारण की क्षमता (एक समय पर).. टन ।

7: (क) आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों / संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणीः-

(ख) आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त किसी स्थानीय व्यक्ति / संस्था की कार्यालय में आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं, यदि आपत्ति प्राप्त हुई तो उस पर जन सुनवाई की गई या नहीं, यदि की गई तो जन सुनवाई का दिनांक व लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में टिप्पणी..

8. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/ भण्डारणों में अर्थ दण्ड तो आरोपित नहीं है , यदि है, तो पूर्ण विवरण

9. (क) स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, यदि फर्म / कम्पनी हो तो उसके भागीदारों एवं सदस्यों का विवरणः-

(ख) भागीदारी डीड एवं पंजीकरण दिनांक का विवरण "

10. प्रस्तावित प्लॉन्ट स्थल , यदि मा० न्यायालयों / मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी . आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणीः-

11. प्लॉन्ट की स्थापना / संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/ अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणीः-

स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट की स्थापना/ संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुतिः-

(उपजिलाधिकारी) राजस्व विभाग , सदस्य ।

(जिला भूवैज्ञानिक)

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

सदस्य ।

(क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिनिधि) उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य ।

(जिलाधिकारी) अध्यक्ष ।

(प्रभागीय वनाधिकारी)

वन विभाग,

सदस्य ।

(जिला खान अधिकारी) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, सदस्य सचिव ।

(गठित समिति के सदस्यों के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे) ।

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

92

स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट की स्थापना तथा प्लॉन्ट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

अनुसूची-2 (अध्याय -1 , बिन्दु सं0-2)

(06 प्रतियों में)

सेवा में ,

आवेदन प्राप्ति का दिनांक .

जिला खान अधिकारी, * भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद

महोदय,

मैं/ हम निवेदन करता / करती हूँ/ करते हैं कि मुझे / हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर , मोबाइल स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, पल्वराईजर , हाट मिक्स प्लॉन्ट, रेडिमिक्स प्लॉन्ट अनुज्ञा नीति, 2019 के अधीन नये स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट की स्थापना एवं प्लॉन्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय ।

1. स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट का नाम

2. स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लॉन्ट स्वामी का नाम (फर्म / कम्पनी के भागीदारों / सदस्यों का नाम) "

पता

मोबाइल नं० ....

ई-मेल आई ०डी०.

3. आवेदित स्थल का विवरणः-

जनपद

तहसील

ग्राम

खसरा संख्या.

क्षेत्रफल

1

4. प्लॉन्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/ घण्टा)

5. प्लॉन्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में

1

...दिनांक....

..धनराशि.........

6. अनुज्ञा शुल्क का विवरणः-चालान सं० ......

7. अवधि जिसके लिए प्लॉन्ट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.

8. यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता

1 9. फर्म/ कम्पनी / समिति है तो उसके सभी भागीदारों/ सदस्यों की राष्ट्रीयता

10. आवेदित स्थल का खसरा , खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति........

93 उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1]

11. यदि आवेदक फर्म / सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म / सोसाइटी या कम्पनी ' के रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति........

12. आवेदक या आवेदक फर्म / कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति

13. आवेदित क्षेत्र का साइट प्लॉन की स्वप्रमाणित प्रति

14. प्लान्ट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति

: 15. आवेदक /फर्म/ कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण- पत्र की प्रति

16. यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति

17. आवेदक व्यक्ति/ फर्म / कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण- पत्र की प्रति

18. आवेदक व्यक्ति/ फर्म / कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण-पत्र/ नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति.

19. आवेदक व्यक्ति/ फर्म / कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण- पत्र/ नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति..

20. आवेदित भूमि किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति..... 1

21. आवेदक व्यक्ति/ फर्म / कम्पनी का जी०एस ०टी० नम्बर

22. प्लान्ट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध/ विलेख की जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति... 1

23. प्लान्ट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र......

मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि ऊपर दिए गए समस्त विवरण सही हैं और मैं / हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं ।

दिनांक..

आवेदक का हस्ताक्षर ।

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

94

स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल (आर० बी०एम०) की आपूर्ति के स्त्रोत के सम्बन्ध में स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट संचालक व प‌ट्टाधारक के मध्य अनुबन्ध पत्र का विवरण

अनुसूची-3 [ अध्याय-1 , बिन्दु सं0-02(15)]

यह अनुबन्ध आज दिनांक को स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालक एवं खनन पट्टाधारक के मध्य किया जा रहा है:-

1. यदि खनन पट्टाधारक एक व्यक्ति विशेष होंः व्यक्ति का नाम पता """व्यवसाय "(जिसे आगे पट्टाधारक कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाक, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)

2. यदि खनन पट्टा एक से अधिक व्यक्ति के नाम होः व्यक्ति का नाम " पता का नाम "व्यवसाय "व्यवसाय तथा... ..व्यक्ति "(जिन्हें आगे "प‌ट्टाधारक" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उनके अपने-अपने दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे) ।

3. यदि प‌ट्टाधारक निबद्ध फर्म हों:-(फर्म के भागीदार का नाम और पता) आत्मज" "निवासी , आत्मज निवासी "आदि, जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932(एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म में कारोबार कर रहे है और जिसका निबद्ध कार्यालय (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी जिला में पंजीकृत है, (जिन्हे आगे ' लाइसेन्सधारी" कहा गया है), (जिस पदावलि के अन्तर्गत , यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने-अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे) 4. यदि प‌ट्टाधारक निबद्ध कम्पनी होः कम्पनी का नाम जो (एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय में पंजीकरण किया गया है । जिसको आगे पट्टाधारक कहा गया है , जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी भी समझे जायेंगे ।

5. यदि स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट एक व्यक्ति विशेष होः व्यक्ति का नामः" पता व्यवसाय "(जिसे आगे स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालक कहा गया है , जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाक, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे) ।

6. यदि स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट का स्वामित्व एक से अधिक का होः व्यक्ति का नाम

का नामः "पता" व्यवसाय व्यवसाय तथा. व्यक्ति आदि (जिन्हें आगे 'स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालक कहा गया है , जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो , उनके अपने-अपने दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे । )

7. यदि स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट निबद्ध या फर्म होः (भागीदार का नाम और पता) आत्मज

निवासी निवासी के अधीन निबन्धित फर्म कर रहे है और जिसका निबद्ध कार्यालय आत्मज जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) "(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार जिला में पंजीकृत है (जिन्हे आगे 'लाइसेन्सधारी" कहा गया है) , (जिस पदावलि के अन्तर्गत , यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने-अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)।

95

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1]

8. यदि स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट निबद्ध कम्पनी होः-कम्पनी का नाम " जो कार्यालय (एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका में पंजीकरण किया गया है । जिसको आगे प‌ट्टाधारक कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी भी समझे जायेंगे ।

खनन पट्टे क्षेत्र का विवरण

जिला

तहसील क्र० सं०

पट्टाधारक का नाम व पता

खनन पट्टा क्षेत्र/ग्राम का नाम

5.

3

4

2

1

खसरा सं० व क्षेत्रफल

विभागीय पोर्टल का क्रमांक

ई० क्रमांक (एम०ओ ० सं०)

स्वीकृत उपखनिज की वार्षिक मात्रा (टन में)

9

8

6

7

"शपथपूर्वक बयान कराता है कि वह अपने खनन पट्ट वर्ष तक देगा । खनन प‌ट्टाधारक से. टन मात्रा स्टोन क्रेशर संचालन के प्रथम वर्ष से

स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट का विवरण

खाता संख्या

आवेदित क्षेत्र

आवेदक का नाम व पता

क्र० सं०

ई० खन्ना आई०डी० संख्या

05

04 02

03

01

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

दिनांक..

भण्डारण की क्षमता

खसरा संख्या

क्षेत्रफल (हे० मे)

क्षमता (प्रति घण्टा)

रोलिंग क्षमता (टन में)

एक समय में क्षमता (टन)

09

10 07

06

08

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

दिनांक...

प्रति हस्ताक्षर,

जिलाधिकारी ।

[भाग 1 96

उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लॉन्ट एवं प्लान्ट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु

आवेदन- पत्र का प्रारूप

अनुसूची-4 (अध्याय-III , बिन्दु सं०-1 )

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

आवेदन प्राप्ति का दिनांक..

जिला खान अधिकारी ,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद

महोदय,

मैं / हम निवेदन करता / करती हूँ/ करते है कि मुझे / हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर , स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर , मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर , हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2019 के अधीन पूर्व से स्थापित/ संचालित स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट के नवीनीकरण एवं प्लान्ट परिसर में खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान की जाय ।

1. स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम

2. स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/ कम्पनी के भागीदारों / सदस्यों का नाम)

पता

मोबाइल नं०..

ई-मेल आई०डी० .

3. आवेदित स्थल का विवरणः-

जनपद

तहसील

ग्राम

खसरा संख्या .

क्षेत्रफल........

4.. प्लान्ट की क्षमता (टन/ घण्टा), जिसके लिए नवीनीकरण किया जाना है...

5. प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)...

...दिनांक.

..धनराशि..

6. आवेदन शुल्क का विवरण:-चालान सं०.....

1 7. पर्यावरण एवं खनिज, सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि का विवरण

धनराशि.. ..वर्ष.. से. ..तक ।

8. अवधि, जिसके लिए प्लान्ट एवं भण्डारण का नवीनीकरण अपेक्षित है.

9. यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता 97 उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1]

10. फर्म/ कम्पनी/ समिति है तो उसके सभी भागीदारों / सदस्यों की राष्ट्रीयता

11. आवेदित स्थल का खसरा , खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति....

12. यदि आवेदक फर्म / सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म / सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति.....

13. आवेदक या आवेदक फर्म / कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण -पत्र की प्रति..... 1

14. यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति

15. आवेदक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण-पत्र की प्रति.......

16. आवेदक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण - पत्र / नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति.... 1

17. आवेदक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण - पत्र / नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति.......

18. अवैध खनन / भण्डारण / परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति

19. प्रचलित नीति के अध्याय । के बिन्दु सं०-6 व अध्याय ।।। के बिन्दु सं ० 2 के अनुपालन के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति.... 1

20. आवेदित भूमि किसी सरकारी / अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो , तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण- पत्र की

21. प्लान्ट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध / विलेख की जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति.......... 1

22. पूर्व से स्थापित प्लान्ट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी ०सी० टी०वी० कैमरा लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि ऊपर दिए गए समस्त विवरण सही हैं और मैं / हम कोई अन्य विवरण , जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/ हैं ।

दिनांक..

आवेदक का हस्ताक्षर ।

[भाग 1 98

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

मोबाइल स्टोन क्रेशर / मोबाइल स्क्रीनिंग प्लॉन्ट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति / नवीनीकरण

हेतु आवेदन - पत्र का प्रारूप

अनुसूची-5, अध्याय-IV, बिन्दु सं0-2

(03प्रतियों में) सेवा में ,

आवेदन प्राप्ति का दिनांक जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद

महोदय ,

मैं/ हम निवेदन करता / करती हूँ/ करते है कि मुझे / हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर , मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर , हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2019 के अधीन मोबाइल स्टोन क्रेशर / मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/ नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय ।

1. मोबाइल स्टोन क्रेशर / मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम

2. मोबाइल स्टोन क्रेशर / मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म / कम्पनी के भागीदारों / सदस्यों का नाम)

पता

मोबाइल नं० .

ई-मेल आई ०डी० ..

3. आवेदित स्थल का विवरणः-

जनपद

तहसील

ग्राम

खसरा संख्या.

क्षेत्रफल...

4. प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/ घण्टा)..

1 5. प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)

दिनांक... 6. आवेदन शुल्क का विवरणः-चालान सं... ..धनराशि..

..तक ।

7. पर्यावरण एवं खनिज, सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि का विवरण ..वर्ष . ..से.

धनराशि..

99 उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1]

18- अवैध खनन/भण्डारण/ परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।

7-अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है |

8-यदि आवेदक एक व्यक्त्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता

9- फर्म / कम्पनी/ समिति है तो उसके सभी भागीदारों / सदस्यों की राष्ट्रीयता

10-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति

11 - यदि आवेदक फर्म / सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म / सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रतिं या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति

12-आवेदक या आवेदक फर्म /कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति

13- आवेदक/फर्म/ कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रि

14- यदि आवेदक भूमिघर नहीं है , तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ- पत्र की प्रति

15- आवेदक व्यक्ति /फर्म/ कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति....

16- आवेदक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति........

17- आवेदक व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..

18 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति....

19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी का जी०एस०टी ० नम्बर

20- प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध/ विलेख की जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूं/ करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मै/हम कोई अन्य विवारण, जो आपके द्वाड्डा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूं/ हैं ।

!

दिन्नांक..

आवेदक का हस्ताक्षर ।

[भाग 1 100

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

हाट मिक्स प्लॉन्ट व रेडिमिक्स प्लान्ट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति / नवीनीकरण हेतु

आवेदन- पत्र का प्रारूप

अनुसूची-6, अध्याय-V, बिन्दु सं०-क

(03प्रतियों में) सेवा में,

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.

जिला खान अधिकारी , भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद

महोदय,

मैं / हम निवेदन करता / करती हूँ/ करते है कि मुझे / हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर , स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर , हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2019 के अधीन हाट मिक्स प्लान्ट व रेडिमिक्स प्लान्ट तथा परिसर में खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/ नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय ।

1. हाट मिक्स प्लान्ट व रेडिमिक्स प्लान्ट का नाम

2. हाट मिक्स प्लान्ट व रेडिमिक्स प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म / कम्पनी के भागीदारों / सदस्यों का नाम)

पता

मोबाइल नं ........

ई-मेल आई०डी०.

3. आवेदित स्थल का विवरणः-

जनपद

तहसील

ग्राम

खसरा संख्या..

क्षेत्रफल..

1

4. प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन / घण्टा) .

5. प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)....

6. आवेदन शुल्क का विवरणः-चालान सं० . धनराशि.. दिनांक...

7. पर्यावरण एवं खनिज , सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि का विवरण धनराशि... ...वर्ष. ..से.. .तक ।

8. अवधि जिसके लिए प्लान्ट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है...

101 उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

9. यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता

10. फर्म/ कम्पनी/ समिति है तो उसके सभी भागीदारों / सदस्यों की राष्ट्रीयता

11. आवेदित स्थल का खसरा , खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..

12. यदि आवेदक फर्म / सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म / सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति...........

13. आवेदक या आवेदक फर्म / कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण- पत्र की प्रति

14. अवैध खनन / भण्डारण / परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति..

15. आवेदक / फर्म / कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण- पत्र की प्रति..........

16. यदि आवेदक भूमिधर नहीं है , तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति

17. आवेदक व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण- पत्र की प्रति..

i

18. आवेदक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण- पत्र / नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति..

19. आवेदक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण- पत्र/ नोटराइज्ड शपथ- पत्र की प्रति..

20. आवेदित भूमि किसी सरकारी / अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो , तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण- पत्र की प्रति........

21. आवेदक व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी का जी० एस०टी० नम्बर....

22. प्लान्ट में कच्चे / पक्के माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध नोटराइज्ड शपथ - पत्र की प्रति ।

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि ऊपर दिए गए समस्त विवरण सही हैं और मैं / हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/ हैं ।

दिनांक .

आवेदक का हस्ताक्षर ।

[भाग 1 102

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

पल्वराईजर प्लान्ट की स्थापना तथा प्लान्ट परिसर में खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/ नवीनीकरण हेतु आवेदन -पत्र का प्रारूप

अनुसूची-7, (अध्याय- VI , बिन्दु सं०-1 )

(06 प्रतियों में) सेवा में,

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.

जिला खान अधिकारी ,

भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग ,

1

जनपद

महोदय,

मैं / हम निवेदन करता / करती हूँ/ करते है कि मुझे / हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर , मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2019 के अधीन पल्वराईजर प्लान्ट की स्थापना तथा प्लान्ट परिसर में खनिज भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/ नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय ।

1. पल्वराईजर प्लान्ट का नाम

2. पल्वराईजर प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म / कम्पनी के भागीदारों / सदस्यों का नाम )"

पता

मोबाइल नं० ..

ई- मेल आई०डी० ..

3. आवेदित स्थल का विवरणः-

जनपद

तहसील

ग्राम

खसरा संख्या..

क्षेत्रफल.......

1

4. प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन /घण्टा)...

5. प्लान्ट परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).........

दिनांक............

धनराशि..

6. आवेदन शुल्क का विवरणः-चालान सं०....

7. पर्यावरण एवं खनिज, सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि का विवरण

..तक ।

..वर्ष. ..से..

धनराशि ...

8. अवधि जिसके लिए प्लान्ट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..

9. यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता 103 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

10. फर्म / कम्पनी/ समिति है तो उसके सभी भागीदारों / सदस्यों की राष्ट्रीयता

11. आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.............

12. यदि आवेदक फर्म/ सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म / सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति...

13. आवेदक या आवेदक फर्म / कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति..

14. आवेदित क्षेत्र का साइट प्लॉन की स्वप्रमाणित प्रति.....

15. प्लान्ट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति.........

16. आवेदक / फर्म / कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति......

17. यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराइज्ड शपथ- पत्र की प्रति..................

18. अवैध भण्डारण / परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति..

19. आवेदक व्यक्ति/ फर्म / कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण- पत्र की प्रति _____________________

20. आवेदक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण-पत्र/नोटराइज्ड शपथ- पत्र की प्रति.

21. आवेदक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण- पत्र /नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति..

22. आवेदित भूमि किसी सरकारी / अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो , तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण-पत्र की 1

23. आवेदक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी का जी० एस ०टी० नम्बर ....

24. प्लान्ट में कच्चे माल (सोपस्टोन) की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में नोटराइज्ड शपथ - पत्र की प्रति.....

25. प्लान्ट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ - पत्र.....

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि ऊपर दिए गए समस्त विवरण सही हैं और मैं / हम कोई अन्य विवरण , जो आपके द्वारा अपेक्षित हों , देने को तैयार हूँ/ हैं ।

दिनांक..

आवेदक का हस्ताक्षर ।

आज्ञा से ,

ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव ।

पी०एस०यू० (आर० ई० ) 03 हिन्दी गजट / 11 -भाग 1-2020 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- यू० ए ०/ डी० ओ ० /डी०डी० एन ० /30 /2018-2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1 - क

नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

30 सितम्बर , 2019 ई०

निलम्बन अवधि पत्रांक 2247 निलम्बन /2019-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन (कम से कम तीन माह हेतु), वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता हैः-

अभियोग

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी एवं

वैधता

लाइसेन्स धारक का नाम व पता

टी.आई बंगलौर

1

28.09.2019 से 27. 12.2019

खतरनाक गति से संचालन

UK0320120013051 मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन NT वैधता 22: 11.2022

रजनीश मोहन जोशी पुत्र तारा दत्त निवासी ग्राम चंदनी तह. टनकपुर चम्पावत ।

टी.आई टनकपुर ।

UK - 0320010008477

28.09.2019 से 27 . 12.2019

क्षमता से अधिक भार ।

2 सुरेश चन्द्र पुत्र शंकर दत्त निवासी ग्राम खाम कंदीया घामीसौन चम्पावत ।

हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR वैधता 29.12. 2020

टीआई टनकपुर ।

28.09.2019 से 27. 12.2019 3

क्षमता से अधिक सवारी ।

पुष्कर सिंह पुत्र जोगा सिंह ग्राम खरकोली चमढुंगरा गंगोलीहाट पिथौरागढ़ ।

UK - 0520090007363 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन, NT; TRANS TR वैधता 06.06. 2021

उपरोक्तानुसार ।

टी.आई चम्पावत ।

28.09.2019 से 27. 12.2019 4 हेत सिंह पुत्र भूपाल सिंह निवासी एकता नागरंजर कच्छ।

GJ - 1220110032306 मोटर साइकिल विद गियर , एल एम वी. (NT) वैधता 08.08.2031

47-ख 48

[भाग 1-क

उत्तराखण्ड गजंट , 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

निलम्बन अवधि अभियोग

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं वैधता लाइसेन्स धारक का नाम व पता

टीआई चम्पावत ।

5 योगेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद उ.प्र.।

UP- 7620160008429 मोटर साइकिल विद गियार, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 22.06.2036

28.07.2019 से 27. 10.2019

वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग।

उपरोक्तानुसार।

6 हरीश सिंह बोहरा पुत्र हयात सिंह निवासी ग्राम चौड़ी पो० रमौला चम्पावत ।

UK0620080014216 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन, ( NT) TRANS TR वैधता 12.05.2022

28.09.2019 से 27. 12.2019

क्षमता से अधिक सवारी

!

उपरोक्तानुसार ।

7 रोहित कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी कर्ण करायत लोहाघाट चम्पावत ।

UK0320100003659 मोटरसाइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन, NT, TRANS TR वैधता 24.03. 2022

28.09.2019 से 27. 12.2019

खतरनाक तरीके से संचालन ।

उपरोक्तानुसार ।

8 राजेन्द्र सिंह महर पुत्र श्री गंगा सिंह ग्राम दुबड़जैनल चम्पावत ।

UK0320100001640 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन (NT); TRANS TR 08.04.2021 वैधता

27.09.2019 से 27 . 12.2019

क्षमता से अधिक सवारी ।

उपरोक्तानुसार ।

9

UP-22/ 11 /005352 मोटर साइकिल विद गियार, हल्का मोटर वाहन, (NT) वैधता 08.05.2031 बलवंत सिंह पुत्र बच्चन सिंह निवासी म.न.124 नैगरियाकलॉ थाना बिलासपुर रामपुर चम्पावत ।

28.09.2019 से 27 . 12.2019

खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन

उपरोक्तानुसार ।

10

UP2220120007369 मोटर साइकिल विद गियर हल्का, मोटर वाहन (NT) ; वैधता 23.05.2032 औतार सिंह पुत्र करम सिंह| निबासी 11 रसूला डांडिया नियामतगंज बिलासपुर रामपुर उ.प्र.।

28.09.2019 से 27. 12.2019

खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन ।

टी.आई पंचेश्वर ।

11

R-3852/GKP/05 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT) ; वैधता 30.08.2025 राकेश सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी एस 78 बिच्चिया रेलवे कालोनी शाहपुर गोरखपुर उ.प्र.

28.09.2019 से 27. 12.2019

क्षमता से अधिक सवारी.

प्रवर्तन दल टनकपुर ।

12 प्रकाश सिंह पुत्र केदार सिंह निवासी ग्राम व पो. घामीसौन चम्पावत ।

PB-0320080011374 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT TRANS TR वैधता 04.04.2022

28.09.2019 से 27. 12.2019

क्षमता से अधिक सवारी ।

क्षमता से अधिक भार

उपरोक्तानुसार ।

13 हीरा लाल पुत्र उदामी लाल निवासी डालमन सरदार सहार चुरू राजस्थान ।

RJ - 1020120115522 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR वैधता 31.07 . 2020

28.09.2019 से 27. 12.2019

उपरोक्तानुसार ।

14

UK-0320120009328 वाहन (NT) TRANS TR BSV BUS वैधता 19.02.2021 हल्का

राहुल श्रीवास्तव पुत्र अनिल श्रीवास्तव निवासी टनकपुर पो.व तह. टनकपुर चम्पावत ।

28.07.2019 से 27. 10.2019

क्षमता से अधिक सवारी।

उपरोक्तानुसार ।

15 नुरवेसर पुत्र जान मोहम्मद निवासी म.न .28 ग्राम त्योर 202396 फजलपुर बुलंद शहर

UP -1320170022281 मोटर साइकिल विद गियर TRANS TR वैधता 11.03. 2022 हल्का वाहन (NT) ;

28.09.2019 से 27. 12.2019

भार । क्षमता से अधिक

भार वाहन में सवारी ।

उपरोक्तानुसार ।

16 गिरीश चन्द्र कापड़ी पुत्र जी.डी. कापड़ी निवासी सतगड़ जिला पिथौरागढ़

UK-0419920110787 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन (NT) TRANS TR वैधता 01.08.2022

28.09.2019 से 27. 12.2019 49

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28 , 1941 शक सम्वत्)

भाग 1 -क]

निलम्बन अवधि

अभियोग

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी एवं वैधता

लाइसेन्स धारक का नाम व पता

उपरोक्तानुसार ।

17

28.09.2019 से 27. 12.2019.

क्षमता से अधिक सवारी ।

अमित सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी म.न. 20 ग्राम रौतेली माड़ा कर्णकरायत लोहाघाट चम्पावत ।

UK- 0320100003041 मोटर साइकिल विंद गियर, हल्का वाहन (NT) ; TRANS TR वैधता 03.04.2021

उपरोक्तानुसार ।

18

28.09.2019 से 27. 12.2019

वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग ।

राजेश कुमार पुत्र श्री चन्द्री निवासी राजपुरा राम खूनाबोरा चम्पावत।

UK0320070001106 मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन NT वैधता 30 . 06.2035

उपरोक्तानुसार ।

19

28.09.2019 से 27. 12.2019

क्षमता से अधिक सवारी ।

UK- 0620090002549 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 22.05.2029

सुरजीत पुत्र गिरीश सिंह निवासी सुनखरी कलॉ नानकमत्ता जिला उ.सि. 'नगर ।

उपरोक्तानुसार ।

28.09.2019 से 27. 12.2019

क्षमता से अधिक सवारी ।

UP -832002000135 हल्का मोटर वाहन (NT) TRANS TR वैधता 20.07 . 2020

20 किशन पाल सिंह पुत्र जोघ सिंह निवासी ग्राम झपारा जसरांना फिरोजाबाद

उपरोक्तानुसार

21

28.09.2019 से 27. 12.2019

क्षमता से अधिक सवारी ।

UK- 0320160030529 मोटर साइकिल विद गियार (NT) वैधता 24.05.2036

फैजल खान पुत्र खान बुद्धन निवासी कैनाल चंदनी कालोनी बनबसा चम्पावत ।:

उपरोक्तानुसार

22

28.09.2019 से 27. 12.2019

क्षमता भार । से अधिक

राम प्रकाश कश्यप पुत्र कुलराज किशोर निवासी 13गुरुद्वारा बहेड़ी बरेली । 243201

UP25-20110013814 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन (NT) ; TRANS TR PSV BUS TR वैधता 24.10.2021

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार

23

28.09.2019 से 27. 12.2019 सुन्दर सिंह धौनी पुत्र गुमान सिंह धौनी निवासी बसकुनी पो. धौनी सिलिंग तह. लोहाघाट चम्पावत ।

UK-0320110004706 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR वैधता 06. 0852021

भार वाहन में सवारी ।

उपरोक्तानुसार ।

24

28.09.2019 से 27. 12.2019 UP31201850009590 मोटर साइकिल विद गियार, हल्का मोटर वाहन (NT) वैधता 15.08.2038

प्रदीप पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम पसियान पूर्वा सरखानपुर पो. खीरी लखीमपुर खीरी 262702

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार ।

25

28.09.2019 से 27. 12.2019 UP-3420140000240 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन (NT ) वैधता 07.01.2034

राम मिलान पुत्र अंग्रेज लाल निवासी ग्राम व पो. मुदर्शन थाना हरगॉव जिला सीतापुर।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार ।

26

28.09.2019 से 27 . 12.2019 UP -3120130004312 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; TRANS TR, वैधता 08.04.2022

अनीस अहमद खान पुत्र वासिल अहमद खान निवासी ग्राम अच्छन्नियों पो. बिहोम थाना मीरगॉव जिला लखीमपुरखीरी । 261501

उपरोक्तानुसार ।

27

28.09.2019 से 27. 12.2019

क्षमता से अधिक सवारी ।

सुनील पुत्र राम बहादुर निवासी नई बस्ती वार्ड न . 5 पूर्णागिरी चम्पावत।

UK - 0320180003554 मोटर साइकिल विद गियर हल्कावाहन (NT) वैधता 05.12.2038

भार वाहन में सवारी ।

उपरोक्तानुसार ।

28

28.09.2019 से 27. 12.2019 त्रिलोक सिंह पुत्र बच्ची सिंह निवासी म.न. 17 ग्राम तल्ली चनौली पो. बजवाड़ जिला अल्मोड़ा ।

UK- 0120170037462 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; TRANS TR PSVBUS TR: वैधता 22 . 05.2021 [भाग 1 -क 50

उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

निलम्बन अवधि

अभियोग

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी एवं वैधता

लाइसेन्स धारक का नाम व पता

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

29

28.09.2019 से 27. 12.2019 महेश सिंह बिष्ट पुत्र लक्ष्मण सिंह बिष्ट ग्राम गौरीहाट जिला पिथौरागढ़। 262501

UK- 0520110004501 मोटर साइकिल विद गियार, हल्का मोटर वाहन NT TRANS TR वैधता 22.09. 2031

भार वाहन में सवारी ।

उपरोक्तानुसार ।

30

28.09.2019 से 27 . 12.2019 प्रेम चंद पुत्र चंदन चंद निवासी ग्राम बिल्हरी चकरपुर जिला उ.सि. नगर ।

UK03 20130017829 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR; वैधता 18.06. 2021

उपरोक्तानुसार ।

31

28.09.2019 से 27. 12.2019

क्षमता से अधिक सवारी ।

राजेन्द्र घर्ती पुत्र गणेश बहादुर घर्ती निवासी जलूके अर्घकांछी नेपाल

DL No 09-10691 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; TRANS TR वैधता मिति 2076.07. 23

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

32

28.09.2019 से 27 . 12.2019 रूपलाल नेपाली पुत्र हसता बहादुर नेपाली निवासी शांति नगर-4 डॉग नेपाल ।

DL No 09-027682 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; TRANS TR PSVBUS TR वैधता मिति 2076.01.31 .

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

33

28.09.2019 से 27. 12.2019 दन बहादुर पाल पुत्र बल पाल बहादुर पिपलाड़ी -8 नेपाल। निवासी कंचनपुर

DL No 12-501684 मोटर साइकिल विद गियर ,हल्का वाहन NT; TRANS TR PSVBUS TR वैधता मिति 05.02.2021

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

34

28.09.2019 से 27. 12.2019 श्रीराम चौधरी पुत्र किशुन चौधरी निवासी गबरदिया डॉग नेपाल ।

DL No 07-044775 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; TRANS TR PSVBUS TR वैधता मिति 2075.04.23

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

35

28.09.2019 से 27 . 12.2019 समर मंडल पुत्र बीरेन मंडल निवासी टैगोर नगर सितारगंज उ.सि.नगरं ।

UK- 0620120065534 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; वैधता 21.11.2032

भार वाहन में सवारी ।

उपरोक्तानुसार ।

36

28.09.2019 से 27. 12.2019 राम सेवक पुत्र नत्थूलाल निवासी जगतपुर नियर शिशुमंदिर बरादरी बरेली ।

UK-0419920012698 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; वैधता 13.08.2024

उपरोक्तानुसार ।

37

28.09.2019 से 27. 12.2019

बस के छत पर चार सवारी ।

गुरजेंट सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह निवासी भगतपुर मोड़ जिला बरनाला पंजाब 148108

PB- 1920010029825 मोटर साइकिल विद गियरं हल्का वाहन NT; TRANS TR LMV TR वैधता 09.04. 2020

उपरोक्तानुसार ।

28.09.2019 से 27. 12.2019

बस के छत पर एक सवारी ।

38 कुलविंदर सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवासी ग्राम सिरौन 12पार्ट जिला सिंगरूर ।

PB-1320080096649 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT : TRANS TR PSVBUS TR वैधता 16. 11.2022

भार वाहन में सवारी ।

उपरोक्तानुसार ।

39

28.09.2019 से 27. 12.2019 मीर सिंह पुत्र टोंडी लाल निवासी म.न. 273 नायक खेड़ा पो . टनकपुर जिला चम्पावत ।

UK - 0320070035676 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; TRANS TR PSVBUS TR वैधता 04. 05.2020 51

उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1 -क]

निलम्बन अवधि अभियोग

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

लाइसेन्स धारक का नाम व पता

लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी एवं वैधता

उपरोक्तानुसार ।

40

UK0320000009660 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; TRANS TR वैधता 20.03.2021 नवीन सिंह पुत्र शेर सिंह वार्ड न. 5 नई बस्ती राजीव नगर टनकपुर चम्पावत ।

41

28.09.2019 से 27. 12.2019

क्षमता से अधिक सवारी ।

उपरोक्तानुसार ।

UK03 2019 0002047 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; वैधता 14.07.2033

गोपाल दत्त भट्ट पुत्र महेश्वर दत्त भट्ट निवासी गैंडाखाली न. 3 टनकपुर चम्पावत ।

28.09.2019 से 27. 12.2019

वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग ।

भार वाहन में सवारी ।

उपरोक्तानुसार ।

42 राजेन्द्र कुमार पुत्र राम निवासी म.न. 32 थुवा महरा कर्णकरायत लोहाघाट चम्पावत ।

जोगा UK-0320150023073 ग्राम मोटर साइकिल विद गियर तह.हल्का वाहन NT;TRANS TR PSVBUS TR वैधता 31 . 08.2020

28.09.2019 से 27. 12.2019

भार वाहन में सवारी ।

उपरोक्तानुसार ।

UK- 0120190047052 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; वैधता 29.01.2039

43 पंकज सिंह मेर पुत्र पूरन सिंह मेर ग्राम भांगाद्योली मोतियापाथर जिला अल्मोड़ा 263625

28.09.2019 से 27. 12.2019

भार वाहन में सवारी ।

उपरोक्तानुसार ।

44 भगवान सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी ऐंचोली पिथौरागढ़ ।

UK- 0120170037462 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; TRANS TR वैधता 12.08.2021

28.09.2019 से 27. 12.2019

उपरोक्तानुसार ।

45 गिरीश चन्द्र पुत्र शंकर दत्त निवासी ग्राम बिनवाल गाँव चौड़ा मेहता चम्पावत, उत्तराखण्ड ।

UK-0419980049821 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; TRANS TR PSVBUS TR वैधता 21. 08.2020

28.09.2019 से 27. 12.2019

क्षमता से अधिक सवारी ।

भार वाहन में सवारी।

उपरोक्तानुसार ।

46 दीपक पुत्र राम बहादुर निवासी 9 क, नेहरूबाजार टनकपुर चम्पावत ।

UK - 0320150025810 मोटर साइकिल विद गियर ,हल्का वाहन NT; TRANS TR PSVBUS TR वैधता 02 . 01.2020

28.09.2019 से 27. 12.2019

उपरोक्तानुसार ।

47

UK- 0320170038117 ई रिक्शा TR वैधता 07.09. 2020

मकदून पुत्र मुमताज निवासी म.न.217 रेलवे वार्ड टनकपुर जिला चम्पावत ।

28.09.2019 से 27 . 12.2019

वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग ।

उपरोक्तानुसार ।

                                                                          क्षमता से अधिक    28.09.2019से 27.
48   गौरी लाल चौधरी पुत्र पूरन DLN - 010200152233                        सवारी ।             12.2019
     चौधरी निवासी पाकली-06   मोटर साइकिल विद गियर
     सुनसारी कोसी नेपाल ।।   हल्का वाहन NT; TRANS
                             TR PSVBUS TR वैधता 29.
                            09.2022

उपरोक्तानुसार ।

49

UK- 0320120011883 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT वैधता 30. 08.2032

राजेन्द्र पुत्र राम चन्द्र निवासी म.न. 116 रेलवे वार्ड टनकपुर पो. व तह. टनकपुर चम्पावत ।

28.09.2019 से 27. 12.2019

केन्द्रीय विद्यालय के मैक्सी वाहन में 11 . स्कूली बच्चे।

उपरोक्तानुसार ।

50 संदीप मिश्रा पुत्र सूरज मिश्रा निवासी 122/656 शास्त्री नगर कानपुर । 208005

UP78-20150035281 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन. (NT) ; TRANS TR वैधता 13.02.2020

28.09.2019 से 27. 12.2019

क्षमता से अधिक सवारी ।

52

[भाग 1 -क

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

कार्यालयादेश

30 अक्टूबर , 2019 ई०

पत्रांक 2350 निलम्बन /2019-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

पता लाइसेन्सधारक का नाम व

अभियोग निलम्बन अवधि

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं

वैधता

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

टीआई, बनबसा

नशे की हालत में वाहन का संचालन

24.10.2019 से 23.01.2020

UK0620040049830, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन NT, वैधता 16.08.2024

1. श्री कमान सिंह जेठी पुत्र श्री भगत सिंह जेठी, निवासी ग्राम व पो० झनकट, खटीमा, जिला ऊ० सिं० नगर

टीआई, पंचेश्वर

24.10.2019 से 23.01.2020

निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी

UK-0320130016404, हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR PSV BUS TR , वैधता 14.01.2021

2. श्री योगेश चन्द पुत्र श्री नारायण दत्त, निवासी खोलिया नाकोट, पो० किमतोली , पो० दिगालीचौड़ , चम्पावत

क्षमता से अधिक सवारी

टीआई, पंचेश्वर

24.10.2019 से 23.01.2020

UK-0320150025483 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR , वैधता 07.10.2021

3. श्री नवीन चन्द्र पुत्र श्री गुणानंद, निवासी म० न0-34, ग्राम व पो० थाटा मंगोली , तह० लोहाघाट, जिला चम्पावत

उपरोक्तानुसार

टीआई , चम्पावत

24.10.2019 से 23.01.2020

UK- 0320140021860 , मोटर साइकिल विद गियर (NT). वैधता 26.10.2034

4. श्री दीपक चन्द्र जोशी पुत्र श्री राम दत्त जोशी, निवासी कफलांग , पो० दुधपोखरा , जिला चम्पावत

टीआई, चम्पावत

24.10.2019 से 23.01.2020

बिना हेलमेट वाहन का संचालन

UK- 0320160033043 , मोटर साइकिल विद गियर , हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 16.11.2036

5. श्री उमेश सिंह बिष्ट पुत्र श्री भवान सिंह , निवासी म० नं0-51 , ग्राम ढकना, पो ० व तह० चम्पावत

उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार

UK- 03200190001689, हल्का मोटर वाहन (NT), वैधता 17.07.2039

6. श्री दीपक कुमार पुत्र श्री शंकर राम, निवासी चौकुनीबोरा , चम्पावत

24.10.2019 से 23.01.2020

उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक सवारी

29.06.2019 से 28.10.2019

UK-04 200110143301 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT, वैधता 14.01.2021

7. श्री मेइनुद्दीन पुत्र श्री अब्दुल हमीद, निवासी भवानीगंज, पिथौरागढ़

उपरोक्तानुसार

24.10.2019 से 23.01.2020

बिना हेलमेट वाहन का संचालन

UK-03 20190000448, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT), वैधता 11.02.2039

8. श्री सचिन महर पुत्र श्री श्याम सिंह महर, निवासी फुलारा गाँव, जिला चम्पावत 53

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1 -क]

अभियोग

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

निलम्बन अवधि

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं वैधता

लाइसेन्सधारक का नाम व पता

9.

टीआई, चम्पावत

बिना हेलमेट वाहन का संचालन

24.10.2019 से 23.01.2020

UK-03 20180000087, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT) , TRANS R. वैधता 07.01.2038

श्री जीवन चिलकोटी पुत्र श्री त्रिलोचन चिलकोटी, निवासी चिलकोट खिल पति, लोहाघाट, चम्पावत

10.

उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार 24.10.2019 से 23.01.2020

UK-0320190001857 , मोटर साइकिल विद गियर , हल्का मोटर वाहन (NT) ; वैधता 19.08.2039

श्री प्रवीन भट्ट पुत्र श्री गणेश प्रसाद भट्ट, निवासी सीएमओ , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , चम्पावत

11.

उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार 24.10.2019 से 23.01.2020

UK03 20160028681 , मोटर साइकिल विद गियर , हल्का मोटर वाहन (NT) ; वैधता 31.03.2035

श्री गौरव श्रीवास्तव पुत्र श्री के ० एल ० श्रीवास्तव , निवासी म० नं0-75सी, एन ०आई ०सी० ऑफिस , तह ० चम्पावत

12.

उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार 24.10.2019 से 23.01.2020

UK 0320190000881 , मोटर साइकिल विद गियर , हल्का वाहन NT, वैधता 28.03.2039

श्री राजेश चन्द्र भट्ट पुत्र श्री खीमानंद भट्ट, निवासी ग्राम चौकी, पो० फुंगर, जिला चम्पावत

13.

उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार 24.10.2019 से 23.01.2020

UK-0320180003447, मोटर साइकिल विद गियर , हल्का मोटर वाहन NT; वैधता 29.11.2038

श्री त्रिलोचन जोशी पुत्र श्री नित्यानंद जोशी, निवासी ग्राम किसकोट गुडियानी, जिला चम्पावत

14.

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

24.10.2019 से 23.01.2020

UK-0320190001152 , मोटर साइकिल विद गियर , हल्का वाहन (NT) . वैधता 09.05.2039

श्री नीरज मेहरा पुत्र श्री उमेद सिंह मेहरा , निवासी ग्राम बैरख , पो० देवीधूरा , थाना पाटी, जिला चम्पावत

15.

उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार 24.10.2019 से 23.01.2020

UK- 0320180001026 , मोटर साइकिल विद गियर , हल्का वाहन (NT) ; वैधता 18.12.2021

श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुसाई सिंह , निवासी ग्राम कार्की, पो० व जिला चम्पावत

16.

उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक सवारी

24.10.2019 से 23.01.2020

UK-0520120006375 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT ) , वैधता 28.03.2032

श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री बहादुर, ग्राम बजेटी, पो० पौण, जिला चम्पावत

17.

उपरोक्तानुसार

से. 24.10.2019 23.01.2020

UK-0320120010756, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT ); वैधता 14.06.2032 श्री मनोज मेहरा पुत्र श्री दीवान सिंह मेहरा , निवासी मुडयानी, पो० व जिला चम्पावत

18. श्री मनोज गढ़कोटी पुत्र श्री हरीश चन्द्र गढ़कोटी, निवासी ग्राम गढ़कोट , जिला चम्पावत

बिना पंजीयन वाहन का संचालन , मीटर रीडिंग 14866 कि०मी०

उपरोक्तानुसार नशे की हालत में वाहन का संचालन

24.10.2019 से 23.01.2020

UK0320090000935 , मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन NT , TRANS TR PSV BUS TR , वैधता 16.01.2029

!

54

[भाग 1 क

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

अभियोग

निलम्बन अवधि संस्तुतिकर्ता अधिकारी

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं

वैधता

लाइसेन्सधारक का नाम व पता

19.

टीआई, चम्पावत

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग नहीं

24.10.2019 से 23.01.2020

UK03 20190001061 , मोटर साइकिल विद गियर , हल्का मोटर वाहन (NT) ; वैधता 24.04.2039

श्री राकेश सिंह डॉगी पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह डॉगी , निवासी मल्ला खतेड़ा, जिला चम्पावत

20.

उपरोक्तानुसार नशे की हालत में वाहन का संचालन

24.10.2019 से 23.01.2020

UK-042003179970 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT) , TRANS TR , वैधता 06.04.2020

श्री राम सिंह मेहरा पुत्र श्री विक्रम सिंह मेरा , निवासी धनौला विण , जिला पिथौरागढ़, चम्पावत

21.

उपरोक्तानुसार

24.10.2019 से 23.01.2020 वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग नहीं

UK - 0419950144556, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT) ; R वैधता 30.06.2020

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री पुष्कर सिंह, निवासी बच्ची नगर , हल्द्वानी, जिला नैनीताल

22.

क्षमता से अधिक सवारी

टीआई, टनकपुर

24.10.2019 से 23.01.2020

UK03-20030021644, हल्का मोटर वाहन (NT) , TRANS TR , वैधता 20.03.2021

श्री नरेश सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी म ०नं0-05 , ग्राम स्यूतोला, पो० मंच, तह० व जिला चम्पावत

23. श्री कृष्ण सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी नायकगोठ, टनकपुर, जिला चम्पावत

उपरोक्तानुसार

टीआई , टनकपुर

24.10.2019 से 23.01.2020

UK- 0320150026572 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT) , TRANS TR PSV BUS TR , वैधता 28.08.2020

24.

टीआई, बनबसा

24.10.2019 से 23.01.2020 वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग नहीं

UK-0620030116751 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्कावाहन (NT) ; TRANS TR . वैधता 21.06.2021

श्री नाजिम पुत्र मो० जाकिर, निवासी म०नं0-1540 , उमरूखुर्द आंशिक , खटीमा , ऊ० सिं० नगर

25.

क्षमता से अधिक सवारी

प्रवर्तन दल, टनकपुर

24.10.2019 से 23.01.2020

UK-0320130016025, मोटर साइकिल विद गियर , हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 08.07.2033

श्री मनोज गढ़कोटी पुत्र श्री मथुरादत्त, निवासी ग्राम खेतीखान , तह० पाटी, जिला चम्पावत

26.

उपरोक्तानुसार

24.10.2019 से 23.01.2020

पीछे से तीन सवारी लटकती पायी गई

UK-0320180003554, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT , वैधता 05.12.2038 श्री सुनील पुत्र श्री राम बहादुर , निवासी नई बस्ती, वार्ड नं0-5 , टनकपुर, चम्पावत

27.

उपरोक्तानुसार भार वाहन में सवारी

24.10.2019 से 23.01.2020

UK-0320070035676, मोटर साइकिल विद गियर , हल्का वाहन (NT) , TRANS TR , वैधता 04.05.2020

श्री मीर सिंह पुत्र श्री टोडी लाल , निवासी म०नं0-273 , ग्राम नायक खेडा, पो ० व तह० टनकपुर, चम्पावत 55

उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1-क]

अभियोग

निलम्बन अवधि संस्तुतिकर्ता अधिकारी

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं वैधता

लाइसेन्सधारक का नाम व पता

भार वाहन में सवारी

प्रवर्तन दल, टनकपुर

24.10.2019 से 23.01.2020

UK -0320090025489, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT; TRANS TR , PSV BUS TR , वैधता 25.11.2029

28. श्री केशव दत्त पुत्र श्री बंशी धर, पो० चम्पावत निवासी म०नं0-8 , ग्राम बमनजौल ,

29.

उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक भार

24.10.2019 से 23.01.2020

UP -4020080026119 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT , TRANS TR , वैधता 23.08.2021

श्री राम विलास पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी निबया राय भुजा, थाना मौतपुर, जिला बहराइच

30.

उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक सवारी

24.10.2019 से 23.01.2020

UK- 0320180002778 , मोटर साइकिल विद गियर, NT; TRANS TR , वैधता 23.09.2038

मोहम्मद आदिल सिद्दकी पुत्र मोहम्मद उस्मान सिद्दकी, निवासी मस्जिद, वार्ड नं0-2, टनकपुर, चम्पावत

31.

उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक सवारी

24.10.2019 से 23.01.2020

UP-2620190007661 , मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT, वैधता 02.08.2039

श्री अतीक अहमद पुत्र श्री शरीफउल्ला, निवासी धनकुना, पो० शकौला, थाना न्यूरिया हुसैनपुर, पीलीभीत

32.

उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक भार

24.10.2019 से 23.01.2020

UP-2220150004691, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT, वैधता 02.08.2039

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुख लाल, निवासी म० नं0-12 , पृथ्वीपुर उर्फ छिदिया खेड़ा, तह ० बिलासपुर, जिला रामपुर

33.

उपरोक्तानुसार ओवर हाइट माल लंदा

24.10.2019 से 23.01.2020

UK- 0420170181136, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT, वैधता 02.08.2039

श्री पंकज श्रीवास्तव पुत्र श्री सोमपाल श्रीवास्तव, निवासी ग्राम गौजाजली बिचली, जिला नैनीताल

रश्मि भट्ट,

लाइसेंसिंग अथॉरिटी,

टनकपुर, चम्पावत ।

56

[भाग 1 -क

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) , ऋषिकेश

आदेश

22 अक्टूबर , 2019 ई०

पत्रांक 996/ ला० / निलम्ब0 / 2019- विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । लाइसेन्सधारकों द्वारा सन्तोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा० अनीता चमोला , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा-19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक अनर्ह करती हूँ:-

अभियोग

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी

क्र० सं०

लाइसेन्सधारक का नाम व पता

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

कृत कार्यवाही अनर्ह

स ० सं०प०अधि० , ऋषिकेश

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

यूपी-75 20140004242, कार, मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

1. श्री सुभाष कटारीया पुत्र श्री विधया राम, निवासी-ब्लॉक 45/710, टी०बी० हॉस्पीटल के पीछे , यू०पी०

2.

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

ऋषिकेश स०सं०प०अधि०,

यूपी-38 20180003476, कार, मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन

श्री दुर्वेश कुमार पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी-करचाली सम्बल , यू०पी०

3.

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी

यूके-1419840056029, कार, (व्यवसायिक) , परिवहन वाहन

श्री मंगला नन्द पुत्र श्री नारायण दत्त, निवासी-14 बीघा , मुनि-की-रेती, टिहरी गढ़वाल

09.09.2019 से 08.11.2019 तक अनर्ह

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

यूके-1420050032746, कार , मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) , परिवहन वाहन

4. श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री कबूल सिंह , निवासी-ग्रात बरकोट , उपली रमोली, टिहरी गढ़वाल

5.

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

यूके-1420060040172, कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

श्री रमेश सिंह पुत्र श्री बाग सिंह, निवासी ग्राम कण्डियालागाँव, थाना लम्बगाँव

क्षमता से अधिक माल भरना व ओवर स्पीड

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

यूके-1420100017771 , कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

6. श्री मंगल सिंह पुत्र श्री सरूप सिंह, निवासी-जुनाना, थाना घनसाली, जिला टिहरी गढ़वाल

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

यूके-1420030043277 , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) , परिवहन वाहन

7. श्री रायचन्द्र सिंह पुत्र श्री चान्द्र सिंह, निवासी-ग्राम नवाघर पट्टी, सारज्यूला , टिहरी गढ़वाल 57

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1 - क]

अभियोग

लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी

लाइसेन्सधारक का नाम व पता

क्र० सं०

8.

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

कृत कार्यवाही अनर्ह

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

यूके - कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन श्री दाताराम गोदियाल पुत्र श्री देवदत्त गोदियाल , निवासी-गवाणा पट्टी, टिहरी गढ़वाल

9.

यूके-1420050024437, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी-ग्रात डाबरी पट्टी जुआ, टिहरी गढ़वाल

10.

यूके-1419960046162, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) , परिवहन वाहन श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री चन्दन सिंह, निवासी स्वर्ण आश्रम, मुनि-की- रेती , नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल

11.

यूके-142007001881 , कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन श्री मनवीर सिंह पुत्र श्री विशाल सिंह, निवासी-ग्रात सांकरी कमानन्द, भल्डियाणा, जनपद टिहरी गढ़वाल

12.

यूके -1420180000361 , कार, मोटरसाइकिल श्री दीपक सिंह पुत्र श्री हंस राज सिंह, निवासी-म०नं0 176 , खड़कमाफी, ऋषिकेश

13. श्री अतर सिंह पुत्र श्री मोर सिंह, निवासी ग्राम मजखेत, प्रतापनगर , टिहरी गढ़वाल

यू.के-1920170006809 , कार, मोटर साइकिल , मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

14. श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री केश्षर सिंह, निवासी-ग्राम बडोन, देवप्रयाग , टिहरी गढ़वाल

यू.के-1420030044745, मोटर साइकिल , मोटर वाहन (व्यवसायिक) , परिवहन वाहन

15.

यू.के-1420100016760, कार, मोटर साइकिल , परिवहन वाहन श्री जगदम्बा प्रसाद पुत्र श्री सरस्वती प्रसाद, निवासी-410 , दुधपानी अमित ग्राम बापू ग्राम, ऋषिकेश , देहरादून

16.

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

स०सं ०प०अधि० , ऋषिकेश

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

स० सं० प०अधि० , ऋषिकेश

जी.जे -1420050014886 , कार , मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन श्री अशोकभाई एस अदगामा पुत्र श्री सुरेशभाई अदगामा, निवासी-चक्रगढ़ रोड़ अमरेली

17.

यू०पी-20 20180012543 , कार, परिवहन वाहन श्री अकाश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी-बालापुर, पोस्ट अखेडा, बिजनौर , यू०पी०

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

स०सं०प०अधि० , ऋषिकेश

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह 58

[भाग 1 क उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

अभियोग

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

क्र० सं०

लाइसेन्सधारक का नाम व पता

कृत कार्यवाही अनर्ह

18.

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

स०सं०प०अधि० , ऋषिकेश

डी०एल० 520120192215, कार , मोटर साइकिल, मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

!

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री दयाराम, निवासी- ए-3 /1237, ए-ब्लॉक, साउथ , गाजियाबाद

19.

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

स०सं० प०अधि०, ऋषिकेश

यू.पी-62 20030066879 , कार, मोटर साइकिल , मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह श्री रामजी लाल पुत्र श्री जवाहर सिंह, निवासी-खुशहालपुर, जलेसर, कुन्जालपुर

आदेश

22अक्टूबर, 2019 ई०

पत्रांक 997 / ला ० / निलम्ब0 / 2019 -विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । लाइसेन्सधारकों द्वारा सन्तोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के आदेशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अभियोग में अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए , अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा० अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक अनर्ह करती हूँ:-

अभियोग

लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी संस्तुतिकर्ता अधिकारी

लाइसेन्सधारक का नाम व पता

क्र० सं०

कृत कार्यवाही अनर्ह

1.

मोबाइल फोन का प्रयोग

स ०सं० प ०अधि० , ऋषिकेश

यूके -1420080031769 , कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री रौशन लाल, निवासी 61 , शान्ति नगर, ऋषिकेश

ओवर स्पीड

2.

स०सं० प०अधि०, ऋषिकेश

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह श्री राजेन्द्र सिंह राना पुत्र श्रीचाहचु सिंह, निवासी- एस 11 - बी, शास्त्री नगर , गाजियाबाद

यूपी-1420110014613, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक). परिवहन वाहन

ओवर स्पीड

3.

ऋषिकेश स०सं ० प०अधि०,

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह कार, मोटर साइकिल , ट्रांस, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) यूपी-37 20140000192,

श्री राहुल कुमार पुत्र श्री उपेन्द्र सिंह, निवासी-हाउस नं0-11 , अलिपुर, गढ़मुखतेदर, हापुड़

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

ऋषिकेश स० सं० प०अधि० ,

कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) यूपी-20 19970008407 ,

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह 4. मौ० नाकी पुत्र श्री नजर हुसैन, निवासी-ग्राम सुचापुर, पोस्ट-धामपुर, बिजनौर 59

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1 -क]

अभियोग

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी

लाइसेन्सधारक का नाम व पता

क्र० सं०

5.

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

कृत कार्यवाही अनर्ह

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

स०सं०प०अधि० , ऋषिकेश

यूए-0720100129189 , कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

श्री विजय कश्यप पुत्र श्री राम किशन, निवासी-90 , प्रभु कॉलोनी, पिटठुवाला, देहरादून

6.

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

स ०सं० प०अधि० , ऋषिकेश

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

यूके-0920120006830, कार, मोटर साइकिल ट्रॉस, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)

श्री सुनील सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, निवासी चौहान स्वीट शॉप, बुरारी न्यू टिहरी , टिहरी गढ़वाल

7.

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

स० सं० प० अधि० , ऋषिकेश

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

यूपी-38 20150001523 , कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

श्री जगपाल सिंह पुत्र श्री भुरे सिंह, निवासी-हाउस नं0-128, विला फतेहपुर, पोस्ट मेहुआ हसनगंज, राजपुरा सम्बल, यूपी

8.

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

स ०सं०प०अधि० , ऋषिकेश

यूपी-12 20070009935, कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) , परिवहन वाहन

श्री पंकज कुमार पुत्र श्री सुखराम पाल, निवासी-गली नं0-2, हनुमान मन्दिर, वीरभद्र, ऋषिकेश

9.

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

मोबाइल फोन का प्रयोग

स०सं०प०अधि० , ऋषिकेश

यूके -1419980029879, कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन

श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री सन्तोष सिंह , निवासी-रूषा फार्म, गुमानीवाला, ऋषिकेश

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

मोबाइल फोन का प्रयोग

स०सं० प० अधि० , ऋषिकेश

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

यूके-1419880004511 , कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

10. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रूलाहा राम, निवासी- गली नं0-29 , अमित ग्राम, गुमानीवाला , ऋषिकेश

मोबाइल फोन का प्रयोग

स०सं ० प०अधि० , ऋषिकेश

यूके-1420160095413 , कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

11. श्री जय कान्त यादव पुत्र श्री राम सुख यादव, निवासी-गली नं०-01 , गीता नगर , वीरभद्र, ऋषिकेश

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

मोबाइल फोन का प्रयोग

स० सं० प०अधि० , ऋषिकेश

यूके-1420190000589, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

12. श्री पटेल मनीषभाई पुत्र श्री बकुलभाई, निवासी-25/26, वैष्णों प्लाजा काम्पलैक्स , ऋषिकेश

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह 60

[भाग 1 क उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी लाइसेन्सधारक का नाम व पता

क्र० सं०

13.

अभियोग

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

कृत कार्यवाही अनर्ह

मोबाइल फोन का प्रयोग

ऋषिकेश स०सं० प० अधि०,

यूपी-70 20060004663, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन श्री जय किशन पटेल पुत्र श्री लाल जी पटेल, निवासी- इरादतगंज, रीवा रोड, घुरपुर, इलाहाबाद

14.

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

ओवर स्पीड

चण्डीगढ़ , पुलिस

यूके-1420180003614, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन श्री सचिन रावत पुत्र श्री मंगल सिंह रावत, निवासी-रोड नं0-5, बरोनावाना, ऋषिकेश

15. श्री ओमप्रकाश नौटियाल पुत्र श्री बच्चीराम नौटियाल, निवासी-ढालवाला , ऋषिकेश, देहरादून

यूके -140040002229 , कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

16.

यूके-141997005810, कार , मोटर साइकिल वाहन

श्री धर्मेश माथुर पुत्र श्री एस० एस० माथुर, निवासी-ए-2164, आई ०डी०पी०एल ० , ऋषिकेश , देहरादून

17. श्री शुभम, श्री ऋषिपाल , निवासी-204, शान्ति नगर, ऋषिकेश

यूके -1420150082559, कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

18.

यूके-1420100011238 , कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहनं श्री आशा पुन, श्री शिव बहादुर पुन, निवासी- ग्राम, पोस्ट- चिदारवाला , ऋषिकेश

यूके-1420130065003, कार, मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) , परिवहन वाहन 19. श्री अभिलाष पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी-64/161, सर्वहारा नगर , एम० बी० , जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश

20. श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह कण्डारी, निवासी-568 , ढालवाला, मुनि-की- रेती, ऋषिकेश

यूके-1420090021311, कार, मोटर साइकिल, ट्रांस, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

शराब के नशे में खतरनाक संचालन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.03.2020 तक अनर्ह

स०सं०प०अधि० , ऋषिकेश

मोबाइल फोन का प्रयोग

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

मोबाइल फोन का प्रयोग

स० सं ० प० अधि० , ऋषिकेश

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

मोबाइल , फोन का प्रयोग

स ०सं ० प ०अधि० , ऋषिकेश

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

शराब के नशे में खतरनाक संचालन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.03.2020 तक अनर्ह

ओवरलोड, खतरनाक संचालन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह भाग 1 -क]

61

उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

अभियोग

लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी

लाइसेन्सधारक का नाम व पता

क्र० सं०

21. श्री अजय भट्ट पुत्र श्री हर्शमणि भट्ट, निवासी- गजा रोड-249201 संस्तुतिकर्ता अधिकारी

कृत कार्यवाही अनर्ह

शराब के नशे में गाड़ी चलाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.03.2020 तक अनर्ह

यूके-1420060039573, कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

22.

ओवर स्पीड

स ०सं ० प ०अधि०, गौतमबुद्ध नगर

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

यूके-1420100014333, कार , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

श्री कपिलदेव प्रसाद पुत्र श्री राम शरण दुबे , निवासी-04, फील्ड होस्टल, टी० एच०डी०सी० , प्रगति पुरम, ऋषिकेश

23.

यूके-1419990046805, कार श्री नरेश कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल, निवासी ग्राम मैहरगाव , पोस्ट मायापुर, थाना व जिला चमोली

24

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चमोली

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

शराब के नशे में गाड़ी चलाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.03.2020 तक अनर्ह

यूके-1420100018816, कार, मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) , परिवहन वाहन

श्री मुकेश भण्डारी पुत्र श्री जबर सिंह , निवासी- गढ़वाल ट्रक और एसोशियेशन, ढालवाला रोड, ऋषिकेश

25. श्री उमेद सिंह पुत्र श्री कलम सिंह, निवासी ग्राम भेन्ता, पोस्ट रनौत रमोली, टिहरी गढ़वाल

शराब के नश गाड़ी चलाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.03.2020 तक अनर्ह

यूके -1420070053394, कार, मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

26. श्री बचन लाल पुत्र स्व० कुन्दल लाल , निवासी-बीरपुर डुण्डा, थाना कोतवाली, जनपद उत्तरकाशी

शराब के नशे में गाड़ी चलाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी

30.09.2019 से 29.03.2020 तक अनर्ह

यूके-1420000055542, कार, मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

27. श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री देव सिंह, निवासी-कुमाली, पोस्ट जाजल , थाना नरेन्द्रनगर

ओवर लोड, खतरनाक संचालन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

यूके-1420020033650, कार , मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन

28. श्री गोपाल पाल , श्री अमरीश पाल , निवासी-मायाकुण्ड, ऋषिकेश

स०सं०प०अधि० , ऋषिकेश

मोबाइल फोन का प्रयोग

30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

यूके-1420130060363 , कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन 62

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

आदेश

15 नवम्बर, 2019 ई ०

i

पत्रांक 1069 /निल० /ला० / 2019- माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा श्री किशोर सिंह चौहान पुत्र श्री झुमकी सिंह, निवासी-433, दूधपानी अमित ग्राम, ऋषिकेश , देहरादून के चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK14- 20120039502 को 06 माह तक निरर्हित (Disqualify) करने हेतु इस कार्यालय को निर्देशित किया गया है । उक्त चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल के आदेशों के अनुपालन में श्री किशोर सिंह चौहान पुत्र श्री झुमकी सिंह, निवासी-433 , दूधपानी अमित ग्राम, ऋषिकेश , देहरादून के लाइसेन्स संख्या UK14-20120039502 को दिनांक 17.10.2019 से 16.04.2020 तक निरर्हित (Disqualify) किया जाता है ।

डा० अनीता चमोला,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश ।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , रुद्रप्रयाग

आदेश

22नवम्बर , 2019 ई०

संख्या 821 / प्रवर्तन / लाइसेंस / 2019 - सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी ०ओ ० आरएस ० पार्ट -3 , दिनांक 18.08.2015 , सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी० ओ ० आर० एस०-पार्ट-3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेसिंग अधिकारी, रुद्रप्रयाग के रूप में मैं, डॉ संगीता भट्ट (प्र० सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , रुद्रप्रयाग) मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करती हूँ:-

चालक का नाम व पता

डी० एल० संख्या व वैधता क्र० सं०

UK-1320150007879 , VALIDITY ( NT) , 29.06.2035 श्री पंकज सिंह पुत्र श्री प्रदीप सिंह, ग्राम मलनौन, पो ० जाखणी, जनपद रुद्रप्रयाग

UK-1320180002013, VALIDITY ( NT ) , 11.11.2038 श्री सुबोध सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह, 33, मडोला, रुद्रप्रयाग, पिन-246171

UK-1320130004723, VALIDITY(NT) , 08.10.2033 श्री धन्नजय पुत्र श्री उमा दत्त, ग्राम पुनाड, जनपद रुद्रप्रयाग ,

पिन-246171

अभियोग

निलम्बन अवधि चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी

ARTO, RUDRAPRAYAG

22.11.2019 से 21.02.2019 बिना हेलमेट वाहन का संचालन

ARTO, RUDRAPRAYAG

22.11.2019 से 21.02.2019 बिना हेलमेट वाहन का संचालन

S.P. , RUDRAPRAYAG

22.11.2019 से 21.02.2019 वाहन संचालन के दौरान मोबाइल फोन काप्रयोग

1 2 3 4 1. 5 6 2. 3. 4.

75642/KOJ /NT, VALIDITY ( NT) , 03.05.2020 श्री कार्तिक विश्वास पुत्र श्री गोजन विश्वास , ग्राम पदमा पुखरी, पो० गोसाईगाँव, जनपद कोकराझर (असम)

5. श्री अनूप सिंह पुत्र

UK-1320100000179, VALIDITY(NT) , 05.08.2030, VALIDITY(T), 19.03.2021 श्री उदय सिंह , ग्राम सिंघाटा, पो० पाठालीदार, कोटी, रुद्रप्रयाग, पिन-246421

S.P. , RUDRAPRAYAG

22.11.2019 से 21.02.2019 ओवरलोड सवारी (भार वाहन)

S.P., TEHRI GARHWAL

खतरनाक संचालन

22.11.2019 से 21.02.2019 63

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1 -क

3

2

1

6.

UP2020140022857 , VALIDITY(NT), 16.11.2034, VALIDITY( T) , 02.08.2022 श्री दलवीर सिंह पुत्र श्री चमन सिंह, ग्राम सिकरोढा, पो० मण्डावली, तहसील नजीवाबाद, बिजनौर , पिन-246763

7.

UK-1320130003761 , VALIDITY ( NT) , 10.03.2033 श्री हरीश राणा पुत्र श्री भगवान सिंह राणा, ग्राम गीद , पो० तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग , पिनं-246475

6

5

4

ARTO , RUDRAPRAYAG

22.11.2019 से 21.02.2019 ओवरलोड सवारी (भार वाहन)

ARTO, RUDRAPRAYAG

22.11.2019 से 21.02.2019 ओवरलोड सवारी (भार वाहन)

डॉ० संगीता भट्ट,

प्र० सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,

रुद्रप्रयाग ।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , रुद्रप्रयाग

आदेश

27 नवम्बर, 2019 ई०

संख्या 831 / प्रवर्तन / लाइसेंस / 2019 - सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/ 2014 / सी0ओ ०आरएस ० पार्ट-3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी० ओ ०आर०एस ०-पार्ट-3 , दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों केचालान कर , वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए , लाइसेसिंग अधिकारी, रुद्रप्रयाग के रूप में मैं , मोहित कुमार कोठारी , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:-

चालक का नाम व पता

डी० एल० संख्या व वैधता

UK-1420110030933, VALIDITY (NT), 19.08.2031 श्री संजय सिंह पुत्र श्री बृज मोहन सिंह, मकान सं0-01 , ग्राम मडोली, पो० स्वीत श्रीनगर, गढ़वाल , पिन-246174

UP19 20150007121 , VALIDITY(T) , 03.07.2022, VALIDITY( NT) , 18.06.2035 1. श्री अमित कुमार पुत्र श्री चंद्र पाल, ग्राम व पो० बाबरी डी-शामली , उ०प्र०, पिन-251305

1.

UK-1320130003977, VALIDITY( NT) , 19.04.2033 श्री सुभाष चंद्रा सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह , ग्रामः खटयाना, पो० सतेराखाल , रुद्रप्रयाग, पिन-246171

4. श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मनवर सिंह , ग्राम बैनजी, पो० काण्डई , दशजूला, जनपद रुद्रप्रयाग

UK- 1320150008414, VALIDITY(T), 15.02.2020,, VALIDITY(NT) , 30.09.2035 अभियोग

निलम्बन अवधि चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी

ARTO, RUDRAPRAYAG

27.11.2019 से 26.02.2019 ओवरलोड सवारी (भार वाहन)

ARTO, RUDRAPRAYAG

27.11.2019 से 26.02.2019 ओवरलोड सवारी (भार वाहन)

ओवरस्पीड

S.P., TEHRI GARHWAL

27.11.2019 से 26.02.2019

S.P., TEHRI GARHWAL

27.11.2019 से 26.02.2019 बिना सीट बेल्ट वाहन का संचालन

मोहित कुमार कोठारी,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,

रुद्रप्रयाग ।

१० एस ०यू० (आर०ई० ) 03 हिन्दी गजट/ 11-भाग 1-क-2020 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

ट्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- यू० ए ० /डी० ओ ० / डी० डी० एन ० /30 /2018-2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

आदेश

दिनांक 07 जनवरी , 2020 ई०

संख्या 76 / उत्तराखण्ड- लो० स० / 2012-यतः , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट लोक सभा के लिये साधारण निर्वाचन मार्च, 2019 के लिये जो स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन बयों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः , उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब , निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरर्हित प्रोषित करता हैः-

सारणी

निर्वाचन का विवरण

निरर्हता का कारण

निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी का नाम और पता

क्र० सं०

लोक सभा निर्वाचन- क्षेत्र की क्रम सं० एवम् नाम

5

4

3

2

1

01- टिहरी गढ़वाल

1.

श्री जय प्रकाश उपाध्याय, कण्डोली , राजपुर रोड , देहरादून

लोक सभा के लिए साधारण- निर्वाचन-2019

निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे

01-झ [भाग 7 02

उत्तराखण्ड गजट, 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

5

4

2

3

2.

01-टिहरी गढ़वाल

लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन-2019

श्रीमती मधु शाह, टी० एच ० डी०सी० कॉलोनी, पो०-पटेल नगर , देहरादून

निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे

यथा यथा

यथा

3.

श्री गौतम सिंह बिष्ट, 510 , छि‌द्दरवाला , रायवाला, देहरादून

यथा यथा

4.

02-गढ़वाल

श्री विनोद प्रसाद नौटियाल , 105, ग्राम-मेहुवाला माफी आंशिक , पो०- मेहुवाला, तह०- देहरादून , जिला देहरादून

यथा

यथा

यथा

5.

श्री आन्नदमणी दत्त जोशी, ग्राम-सिरोसैंण (मठोली), पो०ओ ०-सिमली, तहसील-कर्णप्रयाग,, जिला-चमोली

यथा

यथा

यथा

6.

श्री रामेन्द्र सिंह भंडारी , मकान सं० 173 , गणेश बाजार, श्री नगर, पौड़ी गढ़वाल

यथा 7.

यथा

03-अल्मोड़ा (अ०जा०)

श्री सुन्दर धौनी, ग्राम-मण्डलसेरा , पो०- मण्डलसेरा , तहसील एवं जिला-बागेश्वर

आदेश से, राहुल शर्मा, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi -110001

ORDER

7thJanuary, 2020

No. 76/ ECI /UKD - HP /2020 --Whereas , the Election Commission of India satisfied that the contesting candidates specified in column (4 ) of the table below at the General Election to the House of People , 2019 as specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his/her name, have failedto lodge account of their election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made there under, as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas , the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election Commission , hereby, declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified forbeing chosen as, and for being , a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/ Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

03 भाग 7]

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

TABLE

SI . No.

Particulars of Election

Name and Address of Contesting Candidate

Reason for Disqualification

No. and Name of Parliamentary Constituency

4

5 2

3

1

1.

01-Tehri -Garhwal Shri Jai Prakash Upadhyay, Kandoli , Rajpur Road, Dehradun

General Election to the House of Person- 2019

Failure to lodge the accounts of election expenses

-do-

-do- 2.

-do-

Smt. Madhu Shan , THDC Colony, Post-Patelnagar, Dehradun

-do- -do-

-do-

3.

Shri Gautam Singh Bist, 510, Chhiddarwala, Raiwala , Dehradun

-do- -do-

02-Garhwal

4.

Shri Vinod Prasad Notiyal , 105, Vill -Mehuwala , Mafi Anshik , Post-Mehuwala , Tehsil- Dehradun , Distt. -Dehradun

-do-

-do-

-do-

5.

Sh . Anandmani Dutt Joshi , Vill . -Sirosain( Matholi ) , Post-Simli, Tehsil - Karnaprayag , Distt.-Chamoli

-do- -do-

-do-

6.

Sh . Ramendra Singh Bhandari , House No. 173 , Ganesh Bazar , Srinagar, Pauri Garhwal

-do- -do-

7.

03-Almora ( SC) Shri Sunder Dhoni , Village-Mandalsera , Post-Mandalsera , Tehsil & Distt. -Bagheswar

ByOrder,

RAHUL SHARMA, Secretary, Election Commission of India .

पी०एस ०यू० (आर० ई० ) 03 हिन्दी गजट / 11 - भाग 7-2020 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- यू० ए० / डी०ओ ० /डी० डी० एन ० / 30 / 2018-2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8 सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि नगर पंचायत , सतपुली, पौड़ी गढ़वाल

सार्वजनिक सूचना

19 अक्टूबर , 2019 ई०

पत्रांक 133 / उपविधि/ न० पं० सतपुली / 2019-20- नगर पंचायत, सतपुली, जनपद - पौड़ी गढ़वाल द्वारा उत्तराखण्ड (उ ० प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002 की धारा -298 (2) लिस्ट जे० (डी० ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत, सतपुली के निर्माण कार्यों के सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण के लिए ठेकेदारी 'पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि बनाई गई है , जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा -301 (1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है । उनसे आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है । अतः समाचार- पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी । बादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं होगा ।

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि-2019

1. परिभाषाएँ:-

(1 ) यह उपविधि नगर पंचायत, सतपुली , जनपद- पौड़ी गढ़वाल के ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि-2019 कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी ।

(2) निकाय निकाय का तात्पर्य, नगर पंचायत सतपुली से हैं ।

(3) बोर्ड- बोर्ड का तात्पर्य , नगर पंचायत, सतपुली के निर्वाचित अध्यक्ष / सदस्यों अथवा से है ।

(4) अधिनियम-अधिनियम का तात्पर्य , उत्तर प्रदेश , नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश-2002 से है ।

(5) अध्यक्ष- अध्यक्ष का तात्पर्य , नगर पंचायत, सतपुली के अध्यक्ष / प्रशासक से है ।

(6 ) अधिशासी अधिकारी-अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सतपुली से हैं ।

(7) पंजीकरण- पंजीकरण का तात्पर्य, नगर पंचायत, सतपुली द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण से हैं ।

05-ट 06

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्) .

(8 ) ठेकेदार-ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है , जो नगर पंचायत, सतपुली में समस्त निर्माण कार्य , पुननिर्माण , सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हों, को करने का इच्छुक व्यक्ति हो ।

(9) श्रेणी श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से हैं ।

2. पंजीकरण की प्रक्रियाः-

नगर पंचायत के निर्माण कार्य (सड़क / नाली / नाला / पुस्ता / अन्य) एवं भवन के निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियाँ होंगी । इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में निम्न शतर्तों/ औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता हैः-

(1 ) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत, सतपुली सीमान्तर्गत जनपद- पौड़ी गढ़वाल में कम से कम 05 वर्ष से निवास करता हो अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण-पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो सहित देनी होगी ।

(2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र (जो छः महीने की अवधि के अन्दर का हो ) ।

(3) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण- पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है):--

15.00 लाख

अ-प्रथम श्रेणी के लिए

10.00 लाख

ब- द्वितीय श्रेणी के लिए

02.00 लाख

स-तृतीय श्रेणी के लिए

(4) प्रथम श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग , जल निगम, सिंचाई विभाग , ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग , नगर पंचायत / नगरपालिका परिषद्, जल संस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली / नाला आदि एवं भवन निर्माण का 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण- पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 02.00 करोड़ के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने होंगे । इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियन्ता एवं टी०एण्ड०पी० (मिक्सचर मशीन / बाईबरेटर / जे ० सी० बी० / रोड रोलर / प्रिमीक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होंगे । अनुभव प्रमाण-पत्र अधिशासी अभियन्ता / अधिशासी अधिकारी/ अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा ।

(5) द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण -पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा) ।

(6) तृतीय श्रेणी में पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार / भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा ।

(7) प्रत्येक ठेकेदार का आयकर एवं व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा आयकर एवं व्यापार कर का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।

3. जमानतः-

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थाई जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC ) अथवा किसान विकास पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर आवेदन-पत्र के साथ देनी होंगीः-

अ-प्रथम श्रेणी के लिए

45,000.00

ब- द्वितीय श्रेणी के लिए

स-तृतीय श्रेणी के लिए

4. पंजीकरण शुल्कः-

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप में नगर पंचायत, सतपुली के कोष में जमा करनीहोगीः-

अ-प्रथम श्रेणी के लिए

ब- द्वितीय श्रेणी के लिए

5,000.00

स-तृतीय श्रेणी के लिए 07 उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8]

5- पंजीकरण की अवधिः-

प्रत्येक वर्ष में मात्र माह अप्रैल से जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये ' जायेगें । पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप रू 0 100.00 नगर पंचायत कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा ।

6- नवीनीकरण की प्रक्रियाः-

ठेकेदारों को प्रत्येक 2 वर्ष में निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगाः-

(1 ) नवीनीकरण की अवधिं 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी । इसक पश्चात् नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह रू0 1,000.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा।

(2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर जिसका मूल्य रू 0 500.00 होगा , नगर पंचायत कार्यालय से क्रय कर विगत वर्ष में किये गये विवरण कार्यों का विवरण देना होगा।

(3 ) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार पंचायत कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यों के विवरण पर नगर पंचायत क अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगीः-

3000.00

अ- प्रथम श्रेणी के लिए

2000.00

ब- द्वितीय श्रेणी के लिए

1000.00

स- तृतीय श्रेणी के लिए

(4) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता हैं ।

(5) नवीनीकरण के आवेदन पंत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र प्रमाण- पत्र (जो छः माह की अवधि के अन्दर का हो) तथा तीन वर्ष बाद नवीनतम हैसियत प्रमाण- पत्र / नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत् हो तो उसके लिये शपथ-पत्र देना होगा।

7- निर्माण के सम्पादन की सीमाः-

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः-

(1) प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होगें ।

(2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू0 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे ।

(3) तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू0 5.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे ।

8- निविदा प्रपत्र की लागतः-

निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगाः- निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान ( आंगणन ) धनराशि पर 08

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

निविदा प्रपत्र मूल्य ( रूपये में )

कार्यों की लागत (रूपये में )

500.00 + GST अ- 50,000.00 तक

1000.00 + GST ब- 50,000.00 से 1,00,000.00 तक

1500.00 + GST स- 1,00,000.00 से 5,00,000.00 तक

2000.00+ GST द- 5,00,000.00 से 10,00,000.00 तक

3000.00+ GST य- 10,00,000.00 से 15,00,000.00 तक

4000.00 + GST र-. 15,00,000.00 से 20,00,000.00 तक

20,00,000.00 रूपये से ऊपर के कार्यों के प्रपत्र कर मूल्य प्रति 10,000.00 रूपये पर 10. 00. रूपये के हिसाब से गणना कर निर्धारित किया जायेगा ।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत से निविदा प्रपत्र नंकैद मूल्य देकर खरीदेगा निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा । निविदा प्रपत्र पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेचा जायेगा ।

9- निविदा स्वीकार करने का अधिकारः-

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी / अध्यक्ष का होगा , किन्तु यदि न्यूनतम निविदा ओंकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा । निविदा डालने के 6 माह तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा । यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

10-धरोहर राशिः-

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ती (प्रक्यूरमेंट) नियम 2008 में किये गये प्राविधान के अनुसार स्थायी ज़मानत / धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र किसान विकास पत्र एवं एफ ०डी० आर० के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम बन्धक देनी होगी ।

11- ठेकेदार का भुगतानः-

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का 'कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिलं की धनराशि से समय - समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा । जमानत राशि का भुगतान 12 माह बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा ।

12- कार्य पूर्ण करने की अवधिः-

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह निविदा फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करें । यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना - पत्र दिया जाता है तो अवर अभियन्ता / अधिशासी अधिकारी की संस्तुतिं पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती हैं । यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है । ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से अन्तिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप कटौती कर ली जायेगी , यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नहीं हो पाने की स्थिति में दण्ड 09 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 18 जनवरी , 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

13- पंजीकरण का निरस्तीकरणः-

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या / संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची में डाल सकता हैं । पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान नगर पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा ।

14-जमानत जब्त करने का अधिकारः-

यदि ठेकेदार नगर पंचायत उपनियमों या ठेके की शर्तों , अनुबन्ध-पत्र का उल्लंघन कर नगर पंचायत को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम -13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या / संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा । यदि इसके बाद भी पंचायत की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू- राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी ।

सुशील बहुगुणा, अधिशासी अधिकारी ।

अन्जना वर्मा , अध्यक्ष ।

पी० एस ० यू० (आर०ई ०) 03 हिन्दी गजट / 11 - भाग 8-2020 (कम्प्यूटर /रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Gazette, Government of Uttarakhand, 18 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand.2020-01-18.2480_VII-A-1_2019_68-Writ_08C.T./. Archive identifier in.gazette.uttarakhand.2020-01-18.2480_VII-A-1_2019_68-Writ_08C.T..