Servants of Knowledge
Uttarakhand Gazette · Government of Uttarakhand

Notification

Published 21 March 2020

Notification no.
245/VII-A-2/2020/40
Issued By
Manisha Panwar(PRINCIPAL SECRETARY)
Identifier
in.gazette.uttarakhand.2020-03-21.245_VII-A-2_2020_40
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- यू० ए० / डी० ओ ० / डी० डी० एन० / 30 / 2018-2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

[ संख्या-12 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 मार्च, 2020 ई0 (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

खण्ड-21

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग- अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

वार्षिक चन्दा विषय

पृष्ठ संख्या

रु०

3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य

179-182

1500 भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

1500

209-215

भाग 1 -क- नियम, कार्य विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण,

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975 भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

113-139

975 भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

1425 स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि

179-क 180

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च, 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

अधिसूचना

16 मार्च , 2020 ई ०

संख्या 245 / VII - A- 2/2020 / 40- सिडकुल / 2014 - राज्य के औद्योगिक विकास विभाग में प्रचलित मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी , 2014 यथा संशोधन-2019 ( जिसे आगे मूल पॉलिसी कहा गया है) के स्तम्भ-1 में दिये गये प्रस्तर-1 में दिये गये प्रस्तर 9(1 ), 9 (4) , 9(5) तथा 9(8) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्रस्तर को निम्नवत् प्रतिस्थापित करते हुए , स्तम्भ -1 में दिये गये प्रस्तर 9 (2) तथा प्रस्तर-10 को विलोपित किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित स्तम्भ -1 के स्थान पर स्तम्भ 2 में प्रतिस्थापित प्राविधानों को लागू किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उक्त "मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी , 2014 यथा संशोधन, 2019 (संशोधन , 2020) "कहलायेगी तथा यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

संख्या 245 / VII - A- 2 /2020 / 40- सिडकुल / 2014- दिनांक 16 मार्च , 2020 परिशिष्ट-1

स्तम्भ-2

स्तम्भ-1

विद्यमान प्राविधान

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान

प्रस्तर 9 (1 ) योजना की वैधता अवधिः यह नीति दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रवृत रहेगी ।

प्रस्तर 9 (1 ) Scheme Period:- आगामी 07 वर्ष यथा 31 मार्च , 2021 तक उत्पादन में आने वाली इकाईयां ।

प्रस्तर 9 (2 ) State Capital Subsidy:-विलोपित कर दिया गया है चूँकि भारत सरकार की पूर्व योजना समाप्त हो चुकी है ।

प्रस्तर 9(2) State Capital Subsidy:- केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिए वर्ष 2017 तक MSME Sector में 15 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 50.00 लाख तथा वृहद उद्यम हेतु 15 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 30.00 लाख की छूट टैक्सटाइल उद्यमियों को दी जायेगी ।

प्रस्तर 9 (4) मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी, 2014 के अन्तर्गत स्थापित मेगा उद्योगों को माल एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) अधिनियम के अन्तर्गत एस ०जी ० एस ० टी० के रूप में देय कर की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा निम्नानुसार होगी:

प्रस्तर 9 (4 ) VAT Concession : - उत्तराखण्ड सरकार द्वारा टैक्सटाईल उद्यमियों को उत्पादन के उपरान्त आगामी 07 वर्षों तक कच्चे माल ( Raw Material ) पैकिंग मैटेरियल क्रय तथा तैयार माल विक्रय पर 100 प्रतिशत Vat की विशेष छूट दी जायेगी।

"टैक्सटाईल मेगा प्रोजेक्टस को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से आगामी 07 वर्षों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात् कुल शुद्ध एस०जी० एस ०टी० कर देयता , जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी०टू०सी) को विक्रय किया गया हो, की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सहायता । " 181 उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

स्पष्टीकरणः

माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है , से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा । दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई०टी०सी० के समायोजन के पश्चात् कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इस योजना के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) के अन्तर्गत दिये गये ऐसे एस०जी० एस ० टी० कर के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी०टू०सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो ।

प्रस्तर 9 (5) Power Assistance /Power Bill Rebate: प्रस्तर 9 (5) विद्युत प्रतिपूर्ति सहायताः उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक देय विद्युत बिल में ₹ 1.00 प्रति यूनिट की दर से निम्नानुसार नियत सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी:-

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा टैक्सटाइल उद्यमियों हेतु उत्पादन आगामी 07 वर्षों हेतु अघोषित विद्युत कटौती एवं ₹ 1.00 प्रति यूनिट के दर से छूट दी जायेगी । इलेक्ट्रिक ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट 07 वर्षों के लिए दी जायेगी । 1. ₹ 75 करोड़ से ₹ 200 करोड़ तक पूंजी निवेश की परियोजनायें अधिकतम ₹ 75 लाख प्रतिवर्ष ।

2. ₹ 200 करोड़ से ₹ 400 करोड़ तक पूँजी निवेश की परियोजनायें- अधिकतम ₹ 1 करोड़ प्रतिवर्ष ।

3. ₹ 400 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की परियोजनायें- अधिकतम ₹ 1.50 करोड़ प्रतिवर्ष ।

स्पष्टीकरण-

उक्त नीति में संशोधन जारी होने से पूर्व स्थापित होकर उत्पादन में आने वाले नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के मेगा टैक्सटाईल उद्योगों को पूर्ववत् विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य अवधि तक मिलता रहेगा ।

इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति:

नीति में संशोधन जारी होने के दिनांक से पूर्व स्थापित होकर उत्पादन में आने वाले नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के "मेगा टैक्सटाईल " उद्योगों को उत्पादन कार्य में उपभोग किये गये विद्युत बिल पर देय / भुगतान की गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति पूर्ववत् की जाती रहेगी, किन्तु इस संशोधन के जारी होने की तिथि के पश्चात् उत्पादन में आने वाले नये अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण के टैक्सटाईल उद्योगों को Electricity Duty में छूट अनुमन्य नहीं होगी ।

182

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च, 2020 ई0 (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

प्रस्तर 9(8 ) CST: उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उद्यमियों को तैयार माल विक्रय पर 100 प्रतिशत CST की छूट दी जायेगी ।

प्रस्तर 9 (8): 1 जुलाई , 2017 से जी०एस०टी० व्यवस्था प्रचलन में आने के फलस्वरूप नीति में प्रदत्त केन्द्रीय बिक्री कर (CST) से छूट की सुविधा दिनांक 1 जुलाई , 2017 के पश्चात् अनुमन्य नहीं होगी ।

प्रस्तर 10: विलोपित ।

प्रस्तर 10: उत्तराखण्ड राज्य में टैक्स की Levy के लिए GST या किसी भी अन्य तरह के कानून द्वारा प्रस्तावित किसी भी कर को उद्यम के एक ही आर्थिक लाभ को बनाये रखने के क्रम में समायोजित किया जायेगा ।

आज्ञा से, मनीषा पंवार , प्रमुख सचिव ।

पी०एस ० यू० (आर०ई० ) 12 हिन्दी गजट / 111 -भाग 1-2020 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या - यू० ए ० / डी० ओ० / डी० डी० एन ०/ 30 /2018-2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 मार्च, 2020 ई0 (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 1 - क

नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

March 02, 2020

No. 32/XIV- a- 18 /Admin.A/2009--Sri Vinod Kumar Burman , Civil Judge (Sr. Div. ) Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 10.02.2020 to 19.02.2020 with permission to prefix 08.02.2020 & 09.02.2020 as 2nd Saturday and Sunday holidays .

ByOrder of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection) .

NOTIFICATION

March 02nd, 2020

No. 33 /UHC /Admin . (A) /2020-- Sri K.C. Suyal , Joint Registrar- ll is hereby designated as the S.P. I.O. (under the Right to Information Act-2005) in the establishment of High Court of Uttarakhand , Nainital with immediate effect, inaddition to his earlier assigned work.

By Order of Hon'ble the Chief Justice, Sd/-

HIRA SINGH BONAL , Registrar General.

209-ख 210

[भाग 1-क उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च, 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

NOTIFICATION

March 04th, 2020

No. 34 /XIV/69/Admin.A/2003- Smt . Rama Pandey, FTC/ADJ /Special Judge ( POCSO) , Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 15 days w.e.f. 10.02.2020 to 24.02.2020 with permission to prefix 08.02.2020 & 09.02.2020 as 2nd Saturday and Sunday holidays , in terms of Office Memorandum No. 11 /XXVII (7 ) 34/2011 dated 30.05.2011 , issued by Government of Uttarakhand.

ByOrder of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar(Inspection) .

NOTIFICATION

March 05th, 2020

No. 35 /UHC /Admin.A/2020-- Hon'ble Shri Justice Ravi Vijay Kumar Malimath , has assumed charge ofthe office of Judge of the High Court of Uttarakhand in the forenoon of 05th March , 2020 vide Notification No. K-13023/01 / 2020- US.I Dated 26.02.2020 issued by Government of India , Ministry of Law and Justice (Department of Justice) .

Sd/-

HIRA SINGH BONAL , RegistrarGeneral.

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 36/UHC/Admin.A/2020--Ms . Meenakshi Sharma , 3rd Addi . Civil Judge (Jr. Div. ) Hardwar is posted as 1st Addl . Civil Judge (Jr. Div. ) Hardwar in the vacant Court .

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 37/UHC/Admin.A/2020--Ms . Krishtika Gunjiyal , 2nd Addl . Civil Judge (Jr. Div.) Roorkee , District Hardwar is posted as 1st Addl . Civil Judge (Jr. Div. ) Roorkee , District Hardwar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 38/UHC/Admin.A/2020--Ms . Urvashi Rawat, 2nd Addl . Civil Judge (Jr. Div. ) Haldwani , District Nainital is posted as 1st Addl . Civil Judge (Jr. Div. ) , Haldwani , District Nainital , in the vacant Court .

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 39/ UHC /Admin.A/2020--Ms . Chairab Batra , 2nd Addl . Civil Judge ( Jr. Div. ) Rudrapur , District Udham Singh Nagar is posted as 1st Addl . Civil Judge ( Jr. Div. ) , Rudrapur, District Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

211 उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 1 -क]

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 40/UHC/Admin.A/2020--Ms . Tanuja Kashyap , 3rd Addl . Civil Judge (Jr. Div. ) Kashipur , District Udham Singh Nagar is posted as 1st Addl . Civil Judge ( Jr. Div.) , Kashipur , District Udham Singh Nagar, in the vacantCourt .

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 41 /UHC/Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 201 /XXX(4)/2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Ms. Jasmeet Kaur is posted as 2nd Addl . Civil Judge ( Jr. Div. ) , Rudrapur, District Udham Singh Nagar, vice Ms. Chairab Batra.

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 42/UHC/Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX(4 )/2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020, Ms. Ruchika Goel is posted as 2nd Addl . Civil Judge (Jr. Div. ) , Kashipur , District Udham Singh Nagar, in the vacant Court .

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 43/UHC /Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX(4 )/2020- 04(2) /2018 dated 04.03.2020 , Sri Kartikeya Joshi is posted as 3rd Addl . Civil Judge (Jr. Div.) , Kashipur, District Udham Singh Nagar, vice Ms. Tanuja Kashyap .

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 44 /UHC/Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX(4)/2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Ms. Suman Bhandari is posted as , 1st Addl . Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dehradun , in the vacantCourt.

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 45 /UHC/Admin.A/2020 - Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX(4)/2020- 04(2) /2018 dated 04.03.2020 , Ms. Sanchi Agrawal is posted as 2nd Addl . Civil Judge (Jr. Div. ) , Hardwar, in the vacantCourt .

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 46/UHC/Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 201 /XXX(4)/2020- 04(2) /2018 dated 04.03.2020 , Sri Prateek Mathela is posted as 2nd Addl . Civil Judge (Jr. Div . ) , Dehradun , in the vacantCourt .

212

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च, 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 47/UHC/Admin.A/2020-- Pursuantto the Government Notification/Appointment No. 201 /XXX(4) /2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020, Sri Vinit Kumar Srivastava is posted as Civil Judge (Jr. Div. ) , Bhikyasen , District Almora, in the vacant Court.

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 48 /UHC /Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX(4 ) /2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Ms. Deepti Pant is posted as 3rd Addl . Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 49/UHC/Admin.A/2020-- Pursuantto the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX( 4 )/2020- 04(2) /2018 dated 04.03.2020 , Sri Mohit Mahesh is posted as Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dhumakot , District Pauri Garhwal , in the vacant Court .

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 50/UHC/Admin.A/2020-- Pursuantto the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX(4) /2020- 04(2) /2018 dated 04.03.2020 , Sri Anurag Tripathi is posted as Civil Judge (Jr. Div . ) , Rudraprayag , in the vacant Court.

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 51 / UHC /Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 201 /XXX( 4) /2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Ms. Shubhangi Gupta is posted as 2nd Addi . Civil Judge (Jr. Div. ) , Haldwani , District Nainital , vice Ms. Urvashi Rawat .

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 52/UHC /Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX (4) /2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Sri Ashish Tiwari is posted as Civil Judge ( Jr. Div. ) , Uttarkashi , in the vacant Court .

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 53 /UHC/Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX (4) /2020- 04(2) /2018 dated 04.03.2020 ,Ms. Pratiksha Kesarwani is posted as 2nd Addl . Civil Judge (Jr. Div . ) , Roorkee, District Hardwar, in the vacant Court vice Ms. Krishtika Gunjiyal .

213 उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 1 - क]

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 54/ UHC/Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX(4)/2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Sri Ravi Arora is posted as Civil Judge (Jr. Div. ) , Pratap Nagar , District Tehri Garhwal , in the vacant Court .

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 55/UHC/Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX(4)/2020- 04(2) /2018 dated 04.03.2020 , Sri Chetan Singh Gautam is posted as Civil Judge ( Jr. Div. ) , Pokhari , District Chamoli , in the vacant Court .

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 56/UHC/Admin.A/2020- Pursuantto the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX(4)/2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Sri Shrey Gupta is posted as Addl . Civil Judge (Jr. Div. ) , Rishikesh , District Dehradun , in the vacant Court.

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 57 /UHC/Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX(4)/2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Ms. Avantika Singh Chaudhary is posted as 4th Addl . Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dehradun , in the vacant Court.

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 58 /UHC/Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX(4 )/2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Ms. Ruchika Narula is posted as Civil Judge (Jr. Div. ) , Dwarahat , District Almora , in the vacant Court.

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 59/UHC/Admin.A/ 2020- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX(4)/2020- 04(2) /2018 dated 04.03.2020 , Ms. Nandita Kala is posted as Judicial Magistrate , Laksar, District Hardwar, in the vacant Court . She is appointed in the said Court U /S 11 (2) of the Code of Criminal Procedure , 1973 .

214

उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 60/UHC/Admin.A/ 2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX( 4) /2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Ms. Akmal is posted as Civil Judge (Jr. Div. ) , Karnprayag , District Chamoli , in the vacant Court .

NOTIFICATION

March 06, 2020 .

No. 61 /UHC/Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX (4) /2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Sri Vishal Goyal is posted as 3rd Addl . Civil Judge ( Jr. Div. ) , Hardwar, vice Ms.Meenakshi Sharma .

NOTIFICATION

March 06 , 2020

No. 62/UHC/Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX(4) /2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Sri Vikash Kumar is posted as Civil Judge ( Jr. Div.) , Barkot , District Uttarkashi , in the vacant Court .

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 63/UHC/Admin.A/ 2020-- Pursuantto the Government Notification/Appointment No. 201 /XXX(4)/2020- 04(2) /2018 dated 04.03.2020 , Ms. Jainab is posted as Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dhari , District Nainital , in the vacant Court.

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 64 /UHC /Admin.A/2020 -- Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 201 /XXX(4)/2020- 04(2) /2018 dated 04.03.2020, Sri Vivek Sharma is posted as Civil Judge ( Jr. Div. ) , Garur, District Bageshwar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 65/UHC/Admin.A/ 2020-- Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 201 /XXX( 4) /2020- 04(2) /2018 dated 04.03.2020 , Sri Shiv Singh is posted as 5th Addl ..Civil Judge (Jr. Div. ) , Dehradun , in the vacant Court.

215 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई ० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 66/UHC/Admin.A/ 2020 -- Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 201 /XXX(4) /2020- 04(2) /2018 dated 04.03.2020 , Sri Rohit Kumar Pandey is posted as Civil Judge (Jr. Div. ) , Pithoragarh , in the vacant Court .

NOTIFICATION

March 06 , 2020

No. 67/UHC/ Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX( 4 )/2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Ms. Upadhi Singhal is posted as Judicial Magistrate , Chamoli , in the vacant Court. She is appointed in the said Court U/S 11 ( 2) of Code of Criminal Procedure , 1973.

NOTIFICATION

March 06, 2020

No. 68 /UHC/Admin.A/2020-- Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 201 /XXX( 4) /2020- 04(2)/2018 dated 04.03.2020 , Sri Prateek Kapil is posted as Civil Judge (Jr. Div .) , Dharchula , District Pithoragarh , in the vacant Court.

Above Orders shall come into force with immediate effect .

Note: The Officers , who are presently holding the camp Courts of Civil Judge (Jr. Div. ) , Bhikyasen (DistrictAlmora) , Garur (District Bageshwar) , Pokhari (District Chamoli ) , Dhari (District Nainital ) , Dhumakot (District Pauri Garhwal ) , Dharchula (District Pithoragarh ) , Pratap Nagar ( District Tehri Garhwal ) and Barkot (District Uttarkashi ) will continue camp of said Courts till the officers , who are hereby being appointed regularly in these Courts , join their respective stations after completion of their foundation training.

ByOrder of the Court ,

Sd/- HIRA SINGH BONAL ,. Registrar General .

पी० एस०यू० (आर० ई0) 12 हिन्दी गजट / 111 - भाग 1- क-2020 (कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- यू० ए० / डी०ओ ० / डी०डी० एन ०/ 30/ 2018-2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 मार्च , 2020 ई0 (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि नगर पंचायत लम्बगांव (टिहरी गढ़वाल)

02 सितम्बर , 2019 ई ०

प्रस्तावित उपविधि

पत्र सं0-185 / SBM SWM Rules / 2019-20- उत्तराखण्ड (नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश -2002 ) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश-2007 की धारा 298 झ एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 166 की धारा 3 , 6 एवं 25 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मत्रालय भारत सरकार द्वारा गठितं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-1916 के नियम-15 (ण) तथा उत्तराखण्ड कूडा फेकना तथा थूकना अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नगर पंचायत लम्बगांव टिहरी गढवाल द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए अपने सीमान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि -2019 बनायी गयी है पालिका क्षेत्राधिकार में नगर पंचायत लम्बगांव की बोर्ड बैठक दिनांक 15-07-2019 में प्रस्ताव सं 0 05 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ । जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने आपत्ति / सुझाव एक माह के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय लम्बगांव में प्रस्तुत करने का कष्ट करे उक्त तिथि के पश्चात् किसी भी आपत्ति/ सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि-2019

अध्याय-1

सामान्य

संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:

1:-

) ये उपविधि नगर पंचायत लम्बगांव ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उपविधि - 2019 कहलायेगी (1 (2) ये उपविधि उत्तराखन्ड के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबन्धन एवम हथालन) उपविधि 2014 ( ससोधित ) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवम यूजर चार्ज उपविधि 2017 सरकारी गजट उत्तराखन्ड दिनाकं 08 जुलाई 2017 द्वारा प्राख्यापित उपविधि ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप- नियम, 2019 नगर पचायत लम्बगांव 2019 लागू होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

113- ट 114

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2:- यह उपविधि नगर पंचायत लम्बगांव ( टिहरी गढवाल ) की सीमाओं के भीतर लागू होंगे ।

3:- परिभाषाएं

(1 ) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैं:-

(क) 'बल्क उधान और बागवान कचरा' का अर्थ हैं, उघानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा , जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा , पेडो की कटिंग, टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं ।

(ख ) 'बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3 (1 ) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुंचाना;

(घ ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ हैं नगर निगम का महापौर, अथवा उसके द्वारा अधिकृतं कोई व्यक्ति ।

(ड) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3 (1 ) (ग ) में परिभाषित किया गया हैं ।

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल , जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख- रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं ।

(छ) 'सामुदायिक कूडा घर (ढलाव) " का अर्थ है, नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और / या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे / ऐसे मालिकों/ अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृतं ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) "कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत लम्बगांव या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी / एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत लम्बगांव के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर निगम या नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

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(ञ) 'ई- कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई- कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3 (1 ) (आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) 'फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन , जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं । प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो. सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है ;

(ठ) "कूडा- कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप- नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करनें से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो ।

(ड) 'गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुंचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने , धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो ।

(ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं ;

(ण) 'अधिभोगी/ पट्टेदार का अर्थ है , ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी / पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं ।

(प) " पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं ।

(फ) 'निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और / या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) "सार्वजनिक स्थल " का अर्थ है , कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) संग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों,आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर पंचायत लम्बगांव के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियों को साफ करने के लिये नगर निगम / एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य ) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल;

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(र) 'इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभारी" का अर्थ है, नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा समय- समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, दुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) "खाली प्लांट " का अर्थ है , प्राइवेट पार्टी / व्यक्ति/ सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थाल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा ।

अध्याय -2

ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4:- ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(प) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें । यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगाः-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पंचायत लम्बगांव के निर्देशों के अनुसार पथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा ।

(पप) प्रत्येक ठोस अपशिष्ट / बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गो में: -

(क) गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपर्युक्त कूडेदानों में जोखिम पूर्ण कचरा , जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्क्त कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा ।

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(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगाः-

हराः- जैव अपघटीय कचरे के लिए ;

नीलाः- गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए ;

कालाः- घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(पअ) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत लम्बगांव के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए ,पृथक किए गए ठोस' कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं । जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे कचरे को नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।

(अ) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत लम्बगांव की भागीदारी के साथ , सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो , पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें । जैव ' अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग , उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।

(अप) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पंचायत लम्बगांव के भागीदारी सें, कचरे का स्त्रोत पुर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे , पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे । जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।

(अपप) कोई व्यक्ति गैर- लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत लम्बगांव को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग अलग किया जाए , ताकि नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें ।.

(अपपप) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबेधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए ।

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(पग) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाघ सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप , डिब्बे , रैपर्स , नारियल के खोल , बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा ।

(ग) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पंचायत लम्बगांव के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे ।

(गप) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत लम्बगांव या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे 'कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक / समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा ।

(गपप) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा , निर्माण एवं विध्वंस कचरा `प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा ।

(गपपप) बायो मेडिकल कचरा , ई- कचरा , जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा । ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(गपअ) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक / कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो , उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन / स्थल तक पहुंचाना होगा । ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा ।

(गअ) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निगम श्रमिक / वाहन / कचरा एकत्रकर्ता / कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा । यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी ।

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अध्याय-3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः-

(प) नगर पंचायत लम्बगांव के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा । इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत लम्बगांव संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा ।

(पप) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पंचायत लम्बगांव वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा ।

(पपप ) कचरे को स्व- स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उल्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे ।

7 (पअ) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा ।

(अ) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा । इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें ।

(अप) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों , बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं दुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं ।

(अपप ) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं । यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा ।

(अपपप) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ ऑटो- टिप्पर्स / रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें । बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप- खंड (पंअं) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए 120

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गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा ।

(पग) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा । कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर- जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा ।

(ग) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण ,घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा ।

(गप) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा दुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी , जो नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय , प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा । नगर पंचायत लम्बगांव अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें । ऐसी जानकारी नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।

(गपप) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक श्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन / साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएंगा,जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा ।

(गपपप) अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां श्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे ।

(गपअ) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों / लेनों में जहा थ्रीव्लीहर / रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ति/ गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे । इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।

(गअ) ऑटो टिप्पर, श्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे , और अन्य स्त्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे ।

121 उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च, 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8]

(गअप) नगर पंचायत लम्बगांव या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों / लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें ।

अध्याय-4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा

(प) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा ।

(पप) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के ) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:-

(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा ।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगाः-

हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए

नीलाः गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए -

कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पंचायत लम्बगांव समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित

गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा ।

(पअ) नगर पंचायत लम्बगांव स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों ।

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[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई ० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

(अ) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत लम्बगांव या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप - नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे ।

(अप) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है ।

(अपप) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे ।

(अपपप) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप - नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें ।

(पग) नगर पंचायत लम्बगांव या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें ।

(ग) सूखे कचरे (गैर- जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर पंचायत लम्बगांव अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों / घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा । प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है ।

:.

(ख) गली/ घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर- जैव अपघटीय ) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा । ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे ।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते हैं अथवा अधिकृत एजेंटो और / या नगर पंचायत लम्बगांव से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बैच सकते है । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा । अधिकृत एजेंट और / या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है । अधिकृत एजेंट और / या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे ।

(गप) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र 123 उत्तराखण्ड गजट, 21 मार्च, 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8 ]

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा , जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा ।

(ख) नगर पंचायत लम्बगांव अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें ।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा ।

अध्याय-5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:-

(प) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे । इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगर निगम द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे ।

(पप) नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे । कूड़ेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा ।

(पपप) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथिनेंशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा ।

(पअ) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।

(अ) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुंचाया जाएगा ।

(अप) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की दुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी ।

(अपप) नगर पंचायत लम्बगांव कचरे की समुचित ढंग से दुलाई के प्रबंध करेगा । गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी ।

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[भाग 8

(अपपप) दुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें ।

(पग) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस , जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा / स्थानांतरित करेंगे ।

(ग) यदि किसी कारणवश एमटीएस / एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा ।

(गप) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा ।

(गपप) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए ।

(गपअ) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(गअ ) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों , तिपहिया या अन्य वाहनों/ कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा ।

(गअप) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो- टिप्परों , तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें ।

(गअपप) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले ।

(गअपपप) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए , ताकि कोई रिसाव न बचे । ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए ।

(गअंग ) नगर पंचायत लम्बगांव अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहुण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी ।

125 उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8]

अध्याय-6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग:-

(प) नगर पंचायत लम्बगांव ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण , प्रचालन और रख - रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके । इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योििकयों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा- निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगाः-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो- मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग , वर्मी कम्पोस्टिंग , एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव- स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम / बडे कम्पोस्टिंग / बायो- मिथेनेशन प्लांटो के जरिए ;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए , ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए ।

(पप) नगर पंचायत लम्बगांव रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(पपप) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा ।

(पअ) नगर पंचायत लम्बगांव सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए ।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देशः-

(प) नगर पंचायत लम्बगांव सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद ` समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।

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[भाग 8

(पप) नगर पंचायत लम्बगांव यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस , पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें ।

(पपप) नगर पंचायत लम्बगांवयह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए ।

(पअ) नगर पंचायत लम्बगांव कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा । परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य हागा ।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पंचायत लम्बगांव अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाडू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख- रखाव करेगा ।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/ दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः-

(क) कचरा उर्त्सजकों से कचरा संग्रहण , दुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा । इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची -1 में निर्दिष्ट है ।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

(ग) नगर पंचायत लम्बगांव इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और 127 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई0 (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

2 इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिंलिग / संग्रह / वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा । डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा ।

(घ) नगर पंचायत लम्बगांव ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा ।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे , जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी ।

(च ) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी । यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा । इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी ।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा ।

. (ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान / व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू- राजस्व के बकाये की भाँती वसूल की जायेंगी ।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला / दंड:-

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप- नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा ।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा ।

`' (ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट / प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी कर निरीक्षक, सब इन्सपैक्टर चौकी , थाना प्रभारी तथा जिला मैजिस्ट्रेट एवम या अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं । जुर्माना / दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है ।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी ।

(ड) निर्दिष्ट/ प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा । जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू- राजस्व के बकाये की भांति वसूल की 128

उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

[भाग 8

जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः-

(प) कूडा फेकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा । कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/ साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा ।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा ।

(ग) वाहनों से कूडा फेकना किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान , ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही, फैकेगा ।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ , खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें ।

(ड) स्वयं/ पालतू पशुओं से गंदगी कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/ साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी ।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान कोई व्यक्ति किसी नाली / नदी / खुले

तालाब /जल निकायों में गंदगी नही डालेगा ।

(पप) कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा ।

129 उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च, 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8]

(पपफ्) "स्वच्छ क्षेत्र": प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें । इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां / गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए ।

(पअ) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस , मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक , सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित ) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधयों, जिनमें पुलिस विभाग और / या नगर पंचायत लम्बगांव से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें ।

(अ) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पंचायत लम्बगांव द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी , जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी । यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं । यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की, क्षति का हर्जाना नही होगा । यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और दुलाई में नगर पंचायत लम्बगांव की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो , तो उन्हे नगर पंचायत लम्बगांव के सम्बद्ध जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा ।

(अप) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर- निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत लम्बगांव निम्नांकित ढंग से निपटेगा:-

(क) नगर पंचायत लम्बगांव किसी परिषर के मालिक / अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमे ऐसे मालिक /अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस मे वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा ।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे ` व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा ।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत लम्बगांव निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है :-

(प) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा ।

(अपप) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व:

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[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च, 2020 ई० (चैत्र. 01 , 1942 शक सम्वत्)

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(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत लम्बगांव के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत लम्बगांव को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी । नगर पंचायत लम्बगांव इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार / राज्स सरकार के सम्बद्व विभागों के साथ समन्वय कर सकती है ।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर- जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके ।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा 'पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके ।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी ।

14. नगर पंचायत लम्बगांव के दायित्व:

(प) नगर पंचायत लम्बगांव अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग , सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी । वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पंचायत लम्बगांव अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी- निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है । इसके अतिरिक्त नगर पंचायत लम्बगांव सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा , जिनमें दिन में दो बार झाडू लगाने की आवश्यता हों ।

(पप) नगर पंचायत लम्बगांव अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों , बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा ।

:

(पपप) नगर पंचायत लम्बगांव विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन , लैंडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके ।

131 भाग 8 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

(पअ) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण , संग्रह, दुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम सफाई निरीक्षक या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी ।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी । नगर पंचायत लम्बगांव जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं । प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।.

(अप) नगर पंचायत लम्बगांव अद्यतन सडक/ गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाडू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा ।

(अपप) नगर पंचायत लम्बगांव सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप- नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा , जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना / दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा ।

(अपपप) नगर पंचायत लम्बगांव कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करे । नगर निगम विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन , कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है । इन प्रोत्साहनों में परिवारों , निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है ।

(पग ) नगर पंचायत लम्बगांव स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो , अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा । अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है ।

(ग) नगर पंचायत लम्बगांव ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेंगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें ।

(गप) नगर पंचायत लम्बगांव यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, 132

उत्तराखण्ड गजट, 21 मार्च, 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

[भाग 8

समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं , जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए ।

(गपप) नगर पंचायत लम्बगांव कचरे के संग्रहण , परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा ।

(गपपप) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत लम्बगांव को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा ।

(गपअ) नियमित जांच महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण , ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं ।

(गअ) नगर पंचायत लम्बगांव अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा । इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा , मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं ।

(गअप) नगर पंचायत लम्बगांव एसडब्ल्यूएम नियमों और उप- नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों / आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/ दिहाडी/ परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा ।

(गअपप) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत लम्बगांव अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा ।

(गअपपप) नगर पंचायत लम्बगांव एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं ।

133 उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8]

अध्याय-10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे महापौर , नगर पंचायत लम्बगांव के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा ।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय नगर पंचायत लम्बगांव अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके । कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा ।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप- नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं 134

[भाग 8

उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

2

1

क्रसं

3

प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में ) अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी / अपशिष्ट का प्रकार

1.

रू0 20.00 प्रतिमाह

गरीबी रेखा से नीचे के घर (बी.पी.एल कार्ड धारक)

2.

रु 25.00 प्रतिमाह

कम आय वाले घर (बी.पी.एल कार्ड धारकं के अतिरिक्त रु 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर)

3.

रु 30.00 प्रतिमाह

मध्यम आय वाले घर (रु 5000.00 से अधिक रु 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)

5. सब्जि एवं फल विक्रेता

6. मांस एवं मछली विक्रेता

7. रेस्टोरेन्ट

8.

होटल / लॉजिग / गेस्ट हाऊस

9.

धर्मशाला

10.

बरातघर (चेरिटेबिल) बरातघर (नॉन-चेरिटबिल)

11.

बेकरी

12. कार्यालय

13.

स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)

14.

स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)

15.

रू0 200.00 प्रतिमाह

न्यूनतम रू0 200.00 प्रतिमाह

150.00 प्रतिमाह

20 बेड तक 200 और 20 बेड से ऊपर 500.00 प्रतिमाह

10 कमरों तक 300.00 प्रतिमाह और 10 से ऊपर 500.00 प्रतिमाह

200.00 रु० प्रति उत्सव

1000.00 रु ० प्रति उत्सव

50.00 रु० प्रतिमाह

200.00रू 0 प्रतिमाह

200.00रू 0 प्रतिमाह

100.00 रू0 प्रतिमाह

20 बेड तक 300.00 और 20 बेड से ऊपर 500.00 रू0 प्रतिमाह

हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)

16. क्लीनिक/पैथोलोजी

17..

दुकान्/चाय की दुकान

18.

फैक्ट्री

19.

वर्कशॉप

20. कबाडी

21.

जूस / गन्ने का रस विक्रेता 50.00रू0 प्रतिमाह 100.00 रु० प्रतिमाह

मोहल्ले की छोटी दुकान 50.00 रु ० बाजार की दुकान 75.00 रू 0 प्रतिमाह शोरूम 200. 00रू० प्रतिमाह

500.00 रू 0 प्रतिमाह

छोटी 300.00 रू 0 प्रतिमाह वडी 500.00 रू 0 प्रतिमाह

500.00 रू 0 प्रतिमाह

50.00 रू0 प्रतिमाह 135

उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई0 (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8]

2

1

22.

सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी /विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो

23.

ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट

24.

सिनेमा हॉल

25. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य (प्रतिस्ठान की स्थिति के अनुसार)

3

1000.00 रु० प्रतिदिन

0.50 घन मी० तक रू 0200.00 , 1.0 घन मी० तक रू0 400.00 , 3.0घन मी० तक रू० 1000.00, 6.0 घन मी० तक रू0 2000.00 , इससे अधिक प्रतिघन मी० रू 0 200.00 अधिक

1000.00 रू 0 प्रतिमाह

200 रू0 से 1000.00 प्रतिमाह तक

इस्तेमालकर्ता शुल्क /प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से बिलम्भ भुगतान प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा ।

136

उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च, 2020 ई0 (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

[भाग 8

अनुसूची-2

जुर्माना / दंड

अपराध क्र सं

नियम/उप नियम संख्या

2

3 1

1. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (1 ) (क)

निम्नांकित पर लागू प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)

5 4

200.00

500.00

आवासीय बल्क जन्रेटर

कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना

1.

सडक/गली में कूडा फैकना,थूकना एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)

2. नहाना, पैशाब करना, जानवरों को चारा . खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह / पार्टी हाल , फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल

5000.00

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान

500.00

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान

500.00

फिस, मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना

उल्घनकर्ता

200.00 से 500.00 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी ।

500.00 भाग 8]

137

उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च, 2020 ई० (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

2 1

2. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1 ) (ख) और (घ)

3

4

5

200.00 आवासीय

500.00 गैर-आवासीय / बल्क जन्रेटर

नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना । नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना ।

3.

1000.00 आवासीय

5000.00

नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना ।

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1 ) (ग)

4.

गैर-आवासीय / बल्क जन्रेटर

5000.00 उल्लंघनकर्ता

ठोस कचरे को खुले में जलाना

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट) ,

5. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)

10,000.00

निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना

6. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5) ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो

200.00

उल्लंघनकर्ता

नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/ वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर 138

उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च , 2020 ई0 (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

[भाग 8

1

2

3

4

5

7.

500.00

अपराधी

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2 ) , 15(छ)

सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/ कुत्ते/ अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग / उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा

8.

नियमों के अनुसार

कचरे का निपटान में

विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)

निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर. डब्ल्यू.ए

20,000.00

बजार एसोसिएशन, संघ

9.

द्वारबंद समुदाय

संस्थान

नियमों के अनुसार

कचरे का निपटान में

विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)

10.

होटल

रेस्टोरेंट

नियमों के अनुसार

कचरे का निपटान में

विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)

11.

विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर /स्वामी

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2) को वापस लेने की उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन

12.

नियमों के अनुसार

उपाय करने में विफलता

       एसडब्ल्यूएम                           विनिर्माता और ब्रॉड
       नियमों का                             स्वामी और विपणन
      नियम 17(3)                             कुपनियां
13     एसडब्ल्यूएम    नियमों के उपाय करने,   उल्लंघनकर्ता, ग्रुप
       नियमों का      भवन योजना में         हाउसिंग सोसाईटि या
       नियम 15य(ङ)   अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र मॉर्केट काम्पलेक्स
                      स्थापित करने में      आदि
                     विफलता
14    एसडब्ल्यूएम     गलियों, पहाडियों,     उल्लंघनकर्ता / पर्यटक 1000.00
      नियमों का      सार्वजनिक स्थलो में    /वाहन/चालक
      नियम 20(ग)    अपशिष्ट यथा कागज,
                     पानी की बोतल , शराब

भाग 8]

139 उत्तराखण्ड गजट , 21 मार्च, 2020 ई 0 (चैत्र 01 , 1942 शक सम्वत्)

1

2

3

4

5

की बोतल , सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैंट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर

15

1000.00

उल्लंघनकर्ता /होटल / अतिथिग्रह स्वामी

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)

नगर निगम की उप विधिको होटल / अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता

16

5000.00

आयोजनकर्ता

सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस , मेले, राजनैतिक रैलिया, वाणिजिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)

ह०/- (अस्पष्ट)

अध्यक्ष, नगर पंचायत लम्बगांव, टिहरी गढ़वाल ।

ह० /- (अस्पष्ट) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लम्बगांव , टिहरी गढ़वाल ।

पी० एस ०यू० (आर०ई0 ) 12 हिन्दी गजट / 111 -भाग 8-2020 (कम्प्यूटर/ रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Gazette, Government of Uttarakhand, 21 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand.2020-03-21.245_VII-A-2_2020_40/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand.2020-03-21.245_VII-A-2_2020_40.