पंजीकरण संख्या- यू० ए० / डी०ओ ० / डी० डी० एन० /30 /2018-2020
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड
-21 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्) [ संख्या-44
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075
1383-1411
1500 भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
647-654
1500 भाग 1 -क-नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
09-14
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
339-360
975 भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
1383- क 1384
उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर, 2020 ई0 (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
कार्यालय-ज्ञाप
20 अगस्त, 2020 ई ०
संख्या 1060 / VII - 3-20-41 / एम ०एस ० एम०ई ० / 2016 टी०सी०-प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता न केवल नए उत्पादों और सेवाओं के विकास में बल्कि उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था के लिए मूर्त और अमूर्त रूप में बहुत आवश्यक हैं । प्रौद्योगिकी और नवाचार के इस युग में, स्टार्टअप और युवा उद्यमी राष्ट्र के भीतर नए ज्ञान , धन और रोजगार के अवसरों का निर्माण करके समस्याओं को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । परिणामस्वरूप , सरकारों के लिए समग्र दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक हो गया है जो नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को पोषित करने में काफी महत्वपूर्ण है ।
इस पृष्ठभूमि के साथ , राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, उत्तराखण्ड सरकार ने "स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता पर " मुख्यमंत्री सलाहकार समूह " स्थापित करने का संकल्प लिया है , जिसमें विशेषज्ञों और ऐसे विचारों को लीड करने वाले लोगों को शामिल किया गया है , जो राज्य की विकास की गति को बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकें ।
माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित यह सलाहकार समूह, राज्य सरकार को रणनीति तैयार करने , रोडमैप तैयार करने, नीतिगत क्रियान्वयन की योजना बनाने और राज्य के लिए स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देगा, जिससे नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को विकसित करने में मदद मिल सकेगी ।
लक्ष्यः-
उत्तराखण्ड को प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मनपसंद स्थल के रूप में विकसित करना ।
उद्देश्यः-
नवाचार और उद्यमिता के लिए राज्य में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय और वैश्विक स्टार्टअप्स और उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु सरकार को सलाह देना ।..
राज्य में नवाचार , अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और नए उत्पादों, सेवाओं और व्यापार मॉडल के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार को सलाह देना ।
उपयुक्त पॉलिसी , योजनाओं और आवश्यक समर्थन प्रणाली को विकसित करने हेतु सरकार को सलाह देना, जो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण हैं ।
राज्य में आवश्यक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं का विकास हेतु सरकार को सलाह देना, जो राज्य में Robust Ecosystem को तैयार करने के लिए आवश्यक है ।
पाठ्यक्रम मॉड्यूल, प्रशिक्षण , कार्यशालाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को विकसित करके राज्य में नवाचार और उद्यमशीलता के बारे में जागरूकता विकसित करने हेतु सलाह देना ।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों और एजेंसियों के साथ आवश्यक साझेदारी करने हेतु सलाह देना ।
उपरोक्त निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी अन्य विषय पर सलाह देना, जो राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए आवश्यक हैं ।
1385 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
अध्यक्षः
सलाहकार समूह के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार होंगे ।
सलाहकार समूह के सदस्यः
सलाहकार समूह में निम्न सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य होंगेः-
सरकारी सदस्यः-
1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
3. प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग , उत्तराखण्ड शासन ।
4. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन ।
5. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
6. महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग विभाग , उत्तराखण्ड ।
7. निदेशक, उद्योग विभाग (संयोजक)।
गैर सरकारी सदस्यः-
1. Dr. Saurabh Shrivastava , Founder , Indian Angel Network .
2. Mr. Vineet Nayar, Founder , Sampark Foundation .
3. Mr. Raman Roy, Chairman & Managing Director , Quatrro Global Services .
4. Smt . Naina Lal Kidwai , Former Head , HSBC, India . Group General Manager and Country 5. Mr. Sanjeev Bikhchandani , Founder , Info Edge .
6. Mr. Chetan Maini , Vice Chairman , Sun Mobility Private Limited.
अवधिः
सलाहकार समूह का कार्यकाल इसके स्थापित दिवस से दो वर्ष का होगा । समूह का कार्यकाल आगे की अवधि के लिए सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा ।
सदस्योंकी नियुक्तिः -
सलाहकार समूह के सदस्यों की नियुक्ति मुख्य सचिव की संस्तुति पर मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात की जा सकेगी । सदस्यों को नियुक्ति की सूचना अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, उद्योग के कार्यालय से निर्गत की जायेगी । सलाहकार समूह में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकेगा ।
सदस्यों को हटानाः -
मुख्य सचिव की संस्तुति पर सलाहकार समूह के सदस्यों को मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत हटाया जा सकेगा ।
सलाहकार समूह की बैठकः
सलाहकार समूह कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक छमाही में एक बार अथवा ऑवश्यकतानुसार होगी , यदि कोई सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से यात्रा करने में सक्षम नहीं है, तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं ।
1386
उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 1
सदस्यों को परिलब्धियाँः -
उत्तराखण्ड सरकार सलाहकार समूह के सदस्यों की बैठक हेतु की जाने वाली यात्रा और आवास की व्यवस्था करेगी ।
सलाहकार समूह के सदस्यों को बैठक हेतु देश के किसी भी शहर से बिजनेस क्लास का हवाई यात्रा किराया तथा उत्तराखण्ड राज्य में 5 सितारा होटल या समकक्ष होटल में ठहरने व स्थानीय यात्रा हेतु.
वास्तविक किराया देय होगा ।
उक्त समूह के संचालन का व्यय भार अनुदान संख्या -23 के मुख्य लेखाशीर्षक 2851 - ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग- 00-102- लघु उद्योग, 35- स्टार्टअप एण्ड स्टैंडअप उद्यमिता विकास- 00-20- सहायक अनुदान / अंशदान/ राज सहायता मद से किया जायेगा ।
यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः -487 / XXVII (2) / 2020 दिनांक 11 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।
मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव ।
सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -1
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
01 सितम्बर , 2020 ई ०
संख्या 937 / XXXI ( 1 )/ 2020 / पदो0-01 / 2020- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुसचिव के पद पर कार्यरत श्री श्रीप्रकाश तिवारी , को नियमित चयनोपरान्त उपसचिव , वेतनमान लेवल-12 (वेतनमान रू 0 78,800-2,09,200 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री श्रीप्रकाश तिवारी , उपसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० लोक सेवा अधिकरण , देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70 / डी० बी० / 2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे । 4- 1387 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
01 सितम्बर , 2020 ई०
संख्या 938 / XXXI ( 1 )/2020 / पदो0-01/ 2020- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती गीता शरद, को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव, वेतनमान लेवल-11 (वेतनमान रू0 67,700-2,08,700 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- है । उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती गीता शरद, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता
3- उक्त प्रोन्नति मा० लोक सेवा अधिकरण , देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70 / डी० बी० / 2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- अनु सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
आज्ञा से , राधा रतूडी, अपर मुख्य सचिव ।
नियोजन अनुभाग-2
कार्यालय -ज्ञाप
10 सितम्बर, 2020 ई ०
संख्या 129 / XXVI / दो (21 ) / 2004- तात्कालिक प्रभाव से डॉ ० मनोज कुमार पंत, संयुक्त निदेशक , अर्थ एवं संख्या निदेशालय , उत्तराखण्ड को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 18.08.2020 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर अपर निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय , उत्तराखण्ड के पद वेतनमान रू0 123100-215900 (लेवल -13 ) के 01 अतिरिक्त अस्थायी रिक्त पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
डॉ० पंत को संगत नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा में रखा जाता है ।
डॉ० पंत को अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में अपर निदेशक के 01 अतिरिक्त अस्थायी रिक्त पद पर तैनात किया जाता है ।
आज्ञा से, मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव ।
1388
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई ० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 1
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
अधिसूचना
27 अक्टूबर, 2020 ई ०
संख्या 1793 / VII-3-20 / 03- उद्योग / 2013- राज्यपाल , ' भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए , उत्तराखण्ड उद्योग विभाग सांख्यिकीय वर्ग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: -
उत्तराखण्ड उद्योग विभाग सांख्यिकीय वर्ग अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2020
भाग एक- सामान्य
संक्षिप्त नाम और
1
प्रारम्भ
(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम " उत्तराखण्ड उद्योग विभाग सांख्यिकीय वर्म अराजपत्रित सेवा नियमावली , 2020 " है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
सेवा की प्रास्थिति
2
उत्तराखण्ड उद्योग विभाग सांख्यकीय वर्ग सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह " ग " के पद समाविष्ट हैं ।
परिभाषायें
3
जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो , इस नियमावली में:-
(क) " नियुक्ति प्राधिकारी" से, अपर सांख्यिकीय अधिकारी के संदर्भ में निदेशक, उद्योग एवं सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के संदर्भ में अपर निदेशक, उद्योग अभिप्रेत है ;
(ख) " भारत का नागरिक " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है , जो " भारत का संविधान " के भाग- II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है ;
(ग) " आयोग " से " उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग" अभिप्रेत है ;
(घ) " संविधान" से " भारत का संविधान " अभिप्रेत है ;
(ङ) " सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की " सरकार " अभिप्रेत है ;
(च) " राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;
(छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवकृत इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थाई रूप से / मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;
(ज
) " सेवा" से " उत्तराखण्ड उद्योग विभाग सांख्यिकीय वर्ग सेवा" अभिप्रेत है ;
(झ) " मौलिक नियुक्ति " से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो , और , यदि 1389 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
कोई नियम न हों, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों के द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो ; तथा
(ञ) " भर्ती का वर्ष" से कलैण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ;
भाग - दो - संवर्ग
सेवा संवर्ग
4 (1) सेवा में कर्मचारियो / अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय- समय पर निर्धारित की जाय ।
(
2) सेवा में कर्मचारियों / अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपनियम (1 ) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये , उतनी होगी जितनी परिशिष्ठ " क" में दी गई है ;
परन्तु यह कि
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकेगा या राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित रख सकेंगे , जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;
(दो) राज्यपाल समय- समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।
भाग तीन -भर्ती
5
भर्ती का स्रोत
सेवा के विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः-
भर्ती का स्रोत
क०सं ० पदनाम
1. सहायक
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से
सांख्यिकीय शत- प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
अधिकारी
2. अपर सांख्यिकीय
अधिकारी
मौलिक रूप से नियुक्त सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से विभागीय चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।
आरक्षण
6
उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण , भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।
1390
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई ० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग चार- अर्हता
7
राष्ट्रीयता
सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-
(क) भारत का नागरिक हो ; या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो , जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी , 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या
(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो , जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान , म्यामार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया ( पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार ) से प्रवजन किया हो; परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख ) या (ग ) से सम्बन्धित अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो; परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक , अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण प्राप्त कर ले;
परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग ) का हो, तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।
टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण- पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो , परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा विहित समयावधि के अन्दर प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।
शैक्षिक अर्हतायें 8
सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए :
क०सं० पद नाम
अर्हतायें
1. सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
(एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित / एप्लाइड गणित / सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकीय / अर्थशास्त्र /कामर्स में स्नात्कोत्तर उपाधि ।
(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर में 'सी० सी ०सी० ' प्रमाण- पत्र अथवा 'ओ लेवल' प्रमाण - पत्र।
1391 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14 , 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
अनिवार्य/ वांछनीय 9
अर्हता
सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी " उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह " ग " की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010" ( समय- समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों / शर्तों / उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित अर्हताऐं धारण करता हो ।
अधिमानी अर्हतायें 10
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने -
(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का " बी " अथवा " सी" प्रमाण - पत्र प्राप्त किया हो , या
11
आयु
सीर्धी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, जिस कैलेण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाये उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए । परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के मामले में, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित की जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय ।
चरित्र
12
सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान स्वयं करेंगे । टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी प्राधिकारी या किसी स्थानीय निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।
वैवाहिक प्रास्थिति 13
सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी , जिसके एक से अधिक पति जीवित हों;
परन्तु सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी ।
शारीरिक स्वस्थ्यता 14
किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में वाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप में अनुमोदित करने के पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका 1392
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई ० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 1
खण्ड- दो, भाग - तीन के अध्याय- तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनायें गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करे परन्तु यह कि दिव्यांगत अधिकार अधिनियम , 2016 (अधिनियम संख्या-49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा -33 के कम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा-34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा ।
परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा ।
भाग पांच - भर्ती की प्रक्रिया
15
रिक्तियों का
अवधारण
नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत नियमों एवं आदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोईं अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा ।
सीधी भर्ती के पदों 16
पर भर्ती की
सीधी भर्ती के पदों पर चयन की प्रक्रिया " उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग " द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निम्नानुसार विहित की जायेगीः-
प्रक्रिया
(1) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिये आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन- पत्र मंगायेगा। आवेदन--पत्र के शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र आयोग से प्राप्त किये जा सकेंगे या आयोग की वेबसाईट से ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे ।
(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात् आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग , आर्थिक रूप से कतजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रवीणता के कम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योम से प्रकट हो , एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा ।
टिप्पणी- प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय- समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विहित किये जायेंगे ।
भाग 1 ]
1393 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
17
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया
(1) सेवा में विभिन्न पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती निम्नानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगीः-
(क) नियुक्ति प्राधिकारी
अध्यक्ष
सदस्य (ख) निदेशक उद्योग द्वारा नामित अनुसूचित जाति / जनजाति का अधिकारी
सदस्य (ग) संयुक्त निदेशक उद्योग / उप निदेशक उद्योग में से एक अधिकारी
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के कम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ , जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा
परन्तु उप नियम (2 ) के अधीन पात्रता सूची तैयार करते समय, जहाँ दो भिन्न संवर्ग हों , वहाँ: -
(क) भिन्न-भिन्न वेतनमानों की स्थिति में उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा;
(ख) समान वेतनमान की स्थिति में, अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के कम में पात्रता सूची में रखे जायेंगे ।
(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे, तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।
(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के कम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।
भाग छः नियुक्ति, परिवीक्षा , स्थायीकरण और ज्येष्ठता
नियुक्ति
18 (1) उप नियम (2) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी उक्त पदों के सम्बन्ध में जिसका विवरण परिशिष्ट " क" में अंकित है अभ्यर्थियों की उस कम में जिसमें उनके नाम , यथास्थिति, नियम 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो , नियुक्तियाँ करेगा ।
(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस कम में, यथास्थिति, जिस कम में उनका नाम उस संवर्ग में है , जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा । यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं, तो नाम नियम-15 में निर्दिष्ट चकीय कम में कमांकित किये जायेंगे ।
1394
उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 1
(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1 ) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है । यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से, ऐसी रिक्तियों पर, नियुक्ति कर सकता है । ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें से जो भी पहले हो , नहीं की जायेंगी और जहाँ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो , वहाँ उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन ) विनियम , 2003 के विनियम 5 (क ) के प्राविधान लागू होंगे ।
परिवीक्षा
19 (1 ) सेवा में किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा;
(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक- पृथक मामलों में परिवीक्षा की दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है , जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे ; परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी ;
(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षार्थी द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है ' या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मौलिक / मूल पद पर यदि कोई हो , प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिंकार नहीं है , तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी ।
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3 ) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं , किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।
(5) नियुक्ति प्राधिकारी , परीवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा , जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो ।
20
स्थायीकरण
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि ;
(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो ;
`(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को समाधान हो गया हो कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है ।
21
ज्येष्ठता
किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता , उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (समय- समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अवधारित की जायेगी ।
भाग 1 ]
1395 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई ० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
भाग सात- वेतन इत्यादि
वेतनमान
22 (1) सेवा के संवर्ग में सम्मिलित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते देय होंगे , जैसा राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर अवधारित किया जाय ।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ठ " ख " में दिये गये हैं ।
परिवीक्षा अवधि में 23 वेतन
(1 ) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, उसके उस वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो , और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ;
परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।
(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो , परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगाः
परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।
(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्य - कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू , सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।
भाग आठ अन्य उपबन्ध
पक्ष समर्थन 24
किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश पर , चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा । अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।
अन्य विषयों का
विनियमन
25 ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों , सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों के द्वारा नियन्त्रित होंगे ।
1396
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
26
सेवा की शर्तों में शिथिलता
[भाग 1
यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी , आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे , अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।
27
व्यावृति
इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।
परिशिष्ठ " क"
सांख्यिकीय संवर्ग के पदों का विवरण
क०सं
पद का नाम
0
1
2
1- अपर सांख्यिकीय अधिकारी
2- सहायक सांख्यिकीय अधिकारी स्वीकृत पदों की संख्या
पद की श्रेणी स्थाई
योग
अस्थाई
3
4
5
6
ग
15
15
ग
22
22
परिशिष्ठ " ख "
सांख्यिकीय संवर्ग के पदों हेतु स्वीकृत वेतन ढाँचा
पद का नाम क्र० सं०
1 अपर सांख्यिकीय अधिकारी
2 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी लेवल
वेतन मैट्रिक्स/ वेतनमान (रूपये में)
7
44,900-1,42,400
6
35,400-1,12,400
आज्ञा से ,
मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव ।
1397 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
In pursuance of the provision of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.1793/VII - 3-20/03 - Industry / 2013 , dated October 27, 2020 for general information .
NOTIFICATION
October 27 , 2020
No.1793 /VII - 3-20/03 - Industry/2013 -- In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of "the Constitution of India " and in supersession of all existing rules and orders on the subject , the Governor is pleased to make the following rules , regulating recruitment and the condition of services of persons appointed to the service of the Uttarakhand Industry Statistics Cadre services :
The Uttarakhand Industry Department Statistics Cadre Non - Gazetted Service Rules ,
2020
PART I- GENERAL
Short title and 1 . commencement
(1) These Rules may be called the Uttarakhand Industry Department Statistics Cadre Non -Gazetted Service Rules ,
2020.
(2)
Itshall come into force at once .
Status of Service 2.
The Uttarakhand Industry Department Statistics Cadre Service is a State service , which comprises Group ' C ' posts .
Definitions 3.
In these rules , unless there is anything repugnant in the subject or context -
(a) "Appointing Authority " means in the reference of Additional Statistics Officer for Director , Industry and Assistant Statistics Officer for Additional Director, Industry ;
(b) " Citizen of India " means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution of India;
(c) " Commission " means the Uttarakhand Public Service Commission;
(d) " Constitution " means the Constitution of India;
(e) "Government " means the State Government of Uttarakhand ;
(f) "Governor " means the Governor of Uttarakhand ;
(g) "Member of Service " means a person substantively appointment under these rules or rules or orders in force 1398
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14,1942 शक सम्वत्)
[भाग 1
prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;
(h) "Service" means the Uttarakhand Industry Department Statistics Cadre Service ;
(i) " Substantive appointment " means an appointment , not being an ad hoc appointment , on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with the rules , and if there were no rules , in accordance with the procedúre prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government ;
(j) "Year of recruitment " means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year .
PART II CADRE
Cadre of Service 4. (1) The strength of employees/ officers in the service and of each category of post shall be such as may be determined by the Government from time to time .
(2) The strength employees / officers Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub - rule ( 1 ) shall be as given in Appendix "А" :
Provided that :
(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation .
(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper .
PART III
RECUIRTMENT
Source Recruitment of 5. Recruitment to the posts in different categories in service shall be made from the following sources : -
S. Name of Post
Service of Recruitment
No
1. Assistant Statistics Officer Cent percent by direct recruitment through the Public Service Commission.
1399 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
2. Additional Statistics Officer
By promotion on the basis of seniority from amongst the Assistant Statistics Officer substantially appointed who have completed their five years services as such on the first day of the year of recruitment subject to the rejection of unfit through the departmental selection committee .
Reservation
6. Reservation for the candidate belonging to Scheduled castes , Schedule tribes , other backward castes , Economically weaker section and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the government in force at the time of the recruitment .
PART IV QUALIFICATIONS
7 . A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be- Nationality
(a) A citizen of India ; or
(b) A Tibetan refugee who came over to India before 1st January , 1962 , with the intention of permanently settling in India; or
(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya , Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:
Provided that a candidate belonging to category (b ) and ( c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :
Provided further that a candidate belonging to category (b) shall also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police , Intelligence Branch, Uttarakhand:
Provided also that if a candidate belongs to category ( c) above , no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in Service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.
Note: A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be [भाग 1 1400
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14 , 1942 शक सम्वत्)
provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour .
Education Qualifications
8. For the direct recruitment of the posts of Assistant Statics Officer a candidate have following qualification-
Qualification
S.I. Name of Post
1 Assistant Statistics Officer
(i) Post graduate in Maths/applied Maths/ statistics/ mathematical statistics/ economics/ commerce from any University established by law;
( ii ) " CCC" or " O " level certificate in computer from any institution recognised by the Government .
desirable qualification Compulsory/ 9. The candidate for direct recruitment must hold required qualification according to provision of essential/desirable qualification for the recruitment of Group C posts , within the purview of Uttarakhand Public Service Commission and outside the purview of Public Service Commission Rules , 2010 ( as amended from time to time) .
10. A candidate who has-
Preferential Qualification
(1) Served in Territorial Army for a period of minimum two years , or
(2) Obtained " A " or " B " certificate of the National Cadet Corps , shall , other things being equal , be given preference in the matter of direct recruitment .
Age
11. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 42 years on July 1st of the calendar year in which recruitment is to be made:
Provided that is upper age limit , in case of candidate belonging to Scheduled Casts , Scheduled Tribes , Other Backward Classes and such other categories of the State of Uttarakhand as may be notified by Government from time to time, shall be greater by such number of year as may be specified .
Character
12. The character of the candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Services . The Appointing Authority shall satisfy himself on this account.
1401 उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर , 2020 ई ० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
Note: A Person dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall not be eligible for appointment to any post in the Service . Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also not be eligible .
Marital Status 13. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living , shall not be eligible for appointment to a post in the Service:
Provided that the Government may, if satisfied that there exists special grounds for doing so , exempt any person from the operation of this rule.
Physical fitness 14. A person shall be appointed to any post in the service when he is in good mental and bodily health and free from all such physical defects which may likely to interfere with the efficient performance of his /her duties . It is required from the candidate before the final approval of his/her appointment that he shall produce a medical certificate of fitness in accordance to the rules framed under Fundamental Rule10 and contained in chapter 3 of the Financial Hand Book Volume 2, Part 3:
Provided that , subsequent to section 33 of the Right of Person with Disabilities Act, 2016 (Act 40 of 2016) the post identified for this and the categories identified under section 34 the disabled shall not be denied the appointment as per rules:
Provided further that , a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate appointed by promotion.
PART V
PROCEDURE FOR RECRUITMENT
Determination of 15 . vacancies
The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Other Backward Classes ,. Economically weaker section and Other Categories under rule 6 and shall intimate the vacancies to Chairman of selection committee if the Chairman of selection committee is other than the appointing authority.
1402
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 1
Procedure for the 16. post of direct recruitment
The procedure of selection to the post of direct recruitment shall be prescribed by the Uttarakhand Public Service Commission on the basis of competitive examination as follows-
(1) The Commission shall call for application in prescribed format to appear in the competitive examination. The application may be received from the commission paying the application fee or may apply online from the website of commission.
(2) No candidate shall get entry in the examination without the Hall ticket issued by the Commission.
(3) After the results of the written examination has been received and tabulated, the Commission shall , having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Others Backward Classes , Economically Weaker Section and other categories under rule 6, call for interview such number of candidates , on the basis of result of the written examination who have come up to the standard fixed by the Commission in this respect .
Note-- The syllabus and rules for competitive examination shall be prescribed by the Commission from time to time. with the prior approval of the State Government .
Procedure for 17. ( recruitment by promotion
1 ) Recruitment by promotion to the various posts in service shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit through the selection committee constituted as follows-
(a) Appointing Authority- Chairman ;
(b) An officer of Scheduled Caste/Scheduled Tribe nominated by Director, Industry - Member;
(c) An officer from Joint Director Industry / Deputy Director Industry- Member.
(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority and place it before the selection committee along with their character rolls and such other records pertaining to them , as may be considered proper:
Provided that where there are two different cadre at the time ofpreferring eligibility list under sub rule (2) ,
(a) candidates of higher pay scale cadre shall be placed higher in the merit list in the case of different pay scales .
(b ) in the case of same pay scale , the candidates name shall be placed in the merit list in sequence of the date of their substantive appointment in their cadres .
भाग 1 ]
1403 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई ० (अग्रहायण 14 , 1942 शक सम्वत्)
(3) The Selection Committee shall consider the matters of candidates on the basis of the records referred to in Sub - rule (2) .
(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority and shall forward it to the appointing authority.
PART VI
ΑΡΡΟΙΝΤΜΕNT , PROBATION , CONFIRMATION AND SENIORITY
Appointment 18. ( 1) Subject to the provision of sub - rule (2 ) the Appointing Authority shall make the appointments regarding the post which details are mentioned in the Appendix "A" by taking the name of candidates in that order , in which they stand in the list prepared under rule 16 and 17 , as the case may be .
(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or , as the case may be , as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion , names shall be arranged in accordance with the cyclic order , referred to in rule 15.
(3) The Appointing Authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list prepared under sub - rule (1) . If no candidate of the lists is available , he may make appointments in such vacancy from amongst persons eligible for appointment under these rules . Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules , whichever be earlier , and where the post is within the purview of the Commission , regulation 5(a) of the Uttarakhand Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations , 2003 shall apply .
Probation
19. (1) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years .
(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases , specifying the date up to which period is extended:
1404
उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 1
Provided that save in exceptional circumstances , the period of probation shall not be extended beyond one year and, in no circumstance beyond two years .
(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post , his services may be dispend with
(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub - rule ( 3 ) shall not be entitled to any compensation.
(5) The Appointing Authority may allow , for the counting of the probation period, to count that continuous service which is conferred in temporary form on the post comprised in that special cadre or on any equal or higher post .
Confirmation 20. (1) A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if:
(a) his work and conduct is reported to be satisfactory ,
(b) his integrity is certified , and
(c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.
21.
Seniority
( 1) The determination of seniority of a person substantively appointed in any category of posts shall be made as per the Uttarakhand Government Servants (Seniority) Rules , 2002 (as amended from time to time) .
PART VII PAY ETC.
Scales of Pay 22. ( 1) The scales of pay admissible to person appointed on the post in the service whether in substantive or officiating capacity or as temporary measure , shall be as such as may be determined by the Government from time to time .
(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules shall be according Appendix ' B' .
23.
Payduring probation
(1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent government service , shall be allowed his first increment in the भाग 1 ]
1405 उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
time scale when he has completed one year of satisfactory service and the second increment after two years of service when he has completed the probation period and is also confirmed: Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction , such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise .
(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:
Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise .
(3) The pay during probation of a person who is already in permanent Government service shall be regulated by the relevant Fundamental Rules applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.
PART VIII Other Provisions
24.
Canvassing
No recommendations , either written or oral other than those required under these rules , shall be taken into consideration on any post or in service . Any attempt on the part of candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment .
25.
Regulation of other matters
In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders , persons appointed to the service shall be governed by the rules , regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State .
26 .
Relaxation from the conditions of Service
Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case , it may , notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order , dispense with or relax the requirements of that rule to' such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner .
1406
उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
27 .
Savings
[भाग 1
Nothing in these rules shall affect reservations , and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Economically Weaker Section and Other Special Categories of persons of State of Uttarakhand in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.
APPENDIX - ' A'
detail of the posts of Statics Cadre
S.No. Name of Post cadre of post Approved No. of Posts
Permanent
(1)
(2)
(3)
1
C Additional Statistics Officer
2
C Assistant Statistics Officer
Total Temporary
(4)
(5)
(6)
15
15
22
22
APPENDIX - ' B '
Approved pay structure for the posts of Statics Cadre
S.L
Name of post
1 Additional Statistics Officer
2 Assistant Statistics Officer Level
pay matrix/ pay scale ( in Rs .)
7
44900-142400
6
35400-112400
ByOrder,
MANISHA PANWAR , Additional Chief Secretary.
1407 उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
वन अनुभाग -1
अधिसूचना
09 सितम्बर , 2020 ई ०
संख्या 1513 / X-1-2020-14 ( 06 )/ 2020 T.C. - उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम , 2001 की धारा-4 (1 ) (ख) एवं 4 (2 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल, महोदय उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रदत्त शक्तियों एवं समनुदिष्ट कृत्यों का प्रयोग / निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित महानुभावों को इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष हेतु अथवा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उससे पूर्वही समाप्त न कर दिया जाये, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अशासकीय सदस्य नाम निर्दिष्ट एवं नियुक्त करते हैं:-
पता
नाम
क्र.सं.
3
2
1
श्री राकेश अग्रवाल
1.
94, रेलवे रोड़, ऋषिकेश ।
श्री संजीव सैनी
2.
भानियावाला, देहरादून ।
3.
रावत नगर मौहल्ला, लालकुँआ, नैनीताल ।
श्री कुन्दन सिंह चुफाल
आज्ञा से, आनन्द बर्द्धन , प्रमुख सचिव ।
न्याय अनुभाग -2
अधिसूचना
11 दिसम्बर , 2019 ई ०
संख्या 03- सात-जे / XXXVI ( 2 )-2019-1- सात-जे/2009 -भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1 ) तथा 40 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी सरकारी अधिसूचना के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा -19 के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक परियोजन अर्थात् तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर में सिविल जज (जू० डि०) गरूड़ के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन बागेश्वर के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें ।
1408
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 1 2- राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला आवश्यक है, इसलिए वे उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा (1 ) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 23 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है । बागेश्वर के कलैक्टर धारा -21 की उपधारा (1 ) में उल्लिखित नोटिस के प्रकाशन से 15 दिन व्यतीत हो जाने पर उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो कृषि योग्य है, कब्जा सकते हैं ।
अनुसूची
जिला
परगना
ग्राम 1
2
3 बागेश्वर
गरूड़
पुरड़ा
अन्य विवरण क्षेत्रफल (हेक्टेअर मे)
4
5
0.203
गरूड़, तहसील किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- ग्राम पुरुडा, परंगना बागेश्वर में सिविल जज (जू०डि०), गरुड़ के न्यायालय भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए । गरूड़ एवं जिला-
टिप्पणीः- उक्त भूमि के स्थल नक्शे ( साइट प्लान ) का हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय , बागेश्वर में निरीक्षण किया जा सकता है ।
आज्ञा से,
प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव ।
श्रम अनुभाग
अधिसूचना
20 अक्टूबर , 2020 ई ०
संख्या 1051 / VIII - 1/ 2020-84(श्रम) / 2005- श्री राज्यपाल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्ते ) अधिनियम, 1996 ( केन्द्रीय अधिनियम सं0 27, वर्ष 1996) की धारा 18 की उपधारा (3 ) सपठित उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम, 2005 के नियम 251 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बन्ध में जारी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निम्नवत गठित करते हैं:-
1409 उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
1. अध्यक्ष
श्री शमशेर सिंह सत्याल ।
2. सचिव
प्रमुख सचिव/ सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
केन्द्र सरकार द्वारा नामित ।
3. सदस्य
1. प्रमुख सचिव/ संचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि ।
4. राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्य
2. प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि ।
3. मुख्य निरीक्षक, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण निरीक्षण , उत्तराखण्ड ।
2. उक्त बोर्ड का कार्यकाल इस अधिसूचना की जारी होने की तारीख से 03 वर्ष के लिये होगा ।
3. बोर्ड के शेष अन्य सदस्यों के नाम निर्देशन / नियुक्ति के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा ।
4. श्री राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 18 (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त कल्याण बोर्ड शाश्वत उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय होगा, बोर्ड की एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे उक्त नाम से वाद लाने तथा उस पर वाद लाये जाने की शक्ति निहित होगी ।
आज्ञा से,
डा० हरबंस सिंह चुघ,
सचिव ।
गृह अनुभाग -01
कार्यालय आदेश
02 सितम्बर , 2020 ई ०
संख्या 516 / XX- 1-2020-3 ( 11 ) 2004- एतद्वारा प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक , श्रेणी-1 (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 , ग्रेड वेतन- रू 0 7600 ) से अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 , ग्रेड वेतन- रू0 8700) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
नाम अधिकारी सर्वश्री / श्रीमती
क.सं.
1 प्रदीप कुमार राय
2 प्रमेन्द्र सिंह डोबाल
3 कमलेश उपाध्याय
2- पदोन्नत अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली , 2009 के नियम 24 में प्रावधान है ।
उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों के स्थानान्तरण / तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये 3- जायेंगे ।
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
1410
कार्यालय आदेश
02 सितम्बर , 2020 ई०
संख्या 517 / XX - 1-2020-3 ( 7 ) 2006- एतद्वारा प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी -2 (वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 , ग्रेड वेतन- रू0 6600) से अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी-1 (वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 , ग्रेड वेतन- रू 0 7600) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
क.सं. नाम अधिकारी सर्वश्री / श्रीमती
1 प्रकाश चन्द्र
2 अरूणा भारती
2- पदोन्नत अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम -24 में प्रावधान है ।
उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों के स्थानान्तरण / तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये 3- जायेंगे ।
आज्ञा से , ओमकार सिंह, संयुक्त सचिव ।
गृह अनुभाग -2
विज्ञप्ति/प्रोन्नति
02 सितम्बर , 2020 ई०
संख्या 888 / XX- 2/ 20 / 08 ( 06 ) 2012- तात्कालिक प्रभाव से नियमित चयनोपरान्त, उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार शाखा में कार्यरत श्री हरीश चन्द्र नरूला, निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार ) (वेतन मैट्रिक्स रु 47600-146700 , लेवल-08 ) को पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर (वेतन मैट्रिक्स रु 56100-177500 , लेवल -10 ) में पदोन्नति प्रदान की जाती है ।
2- पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा में रहेंगे ।
ओमकार सिंह ,
संयुक्त सचिव ।
भाग 1 ]
1411 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
खेलकूद अनुभाग
पदोन्नति/विज्ञप्ति
18 अगस्त, 2020 ई ०
संख्या 384 / VI - 3 / 2020-1 ( 15 ) 2007- " उ ० प्र ० खेलकूद निदेशालय " (राजपत्रित ) सेवा नियमावली-1986 एवं यथा- संशोधित नियमावली , 1988 के सुसंगत नियमों एवं चयन समिति की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित जिला क्रीड़ा अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से सहायक निदेशक के रिक्त पदों पर (वेतनमान 15600-39100 , ग्रेड वेतन -5400 / पुनरीक्षित वेतनमान- 56100-177500- लेवल -10) पदोन्नत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
(1) श्री कृष्ण कुमार ।
(2) श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे ।
2- सम्बन्धित अधिकारियों की तैनाती खेल निदेशालय में करते हुए निर्देशित किया जाता हैं कि खेल निदेशालय, देहरादून में अपना योगदान प्रस्तुत करते हुये शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करे ।
आज्ञा से,
बृजेश कुमार सन्त, सचिव (प्रभारी) ।
पी०एस ० यू० ( आर०ई ० ) 44 हिन्दी गजट / 567 - भाग 1-2020 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- यू० ए० /डी० ओ ० /डी०डी० एन०/ 30 / 2018-2020
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14 , 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 - क नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
September 15, 2020
No. 212/ UHC / Admin.A/ 2020 -- Shri Yogendra Kumar Sagar, Secretary, District Legal Services Authority, Almora is repatriated , transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Dehradun vice Shri Sanjay Singh .
Hewill not be entitled for Transfer Travelling Allowance .
NOTIFICATION
September 15, 2020
No. 213 / UHC / Admin.A/ 2020 -- Shri Sanjay Singh , 2nd Additional Civil Judge ( Sr. Div . ) , Dehradun is posted as 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Dehradun vice Ms. Seema Dungarakoti .
NOTIFICATION
September 15, 2020
No. 214/UHC /Admin.A/ 2020--Ms . Seema Dungarakoti , 3rd Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Dehradun is posted as 4th Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Dehradun vice Shri Sachin Kumar .
647-ख 648 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
NOTIFICATION
September 15, 2020
No. 215 /UHC /Admin.A/ 2020-- Shri Sachin Kumar, 4th Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Dehradun is posted as 5th Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Dehradun vice Ms. Arti Saroha .
He will continue the charge of Special Court , Cyber Crime Police Station Dehradun .
NOTIFICATION
September 15, 2020
No. 216 /UHC /Admin.A/ 2020--Ms . Arti Saroha , 5th Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Dehradun is posted as6thAdditional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Dehradun vice Shri Dayaram .
NOTIFICATION
September 15, 2020
No. 217 /UHC / Admin.A/ 2020 -- Shri Dayaram , 6th Additional Civil Judge (Sr. Div. ), Dehradun is posted as 7th Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Dehradun vice Ms. Afiya Mateen .
NOTIFICATION
September 15, 2020
No. 218 / UHC /Admin.A/ 2020 --Ms . Afiya Mateen , 7th Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Dehradun is posted as 8th Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Dehradun vice Shri Mithilesh pandey.
NOTIFICATION
September 15, 2020
No. 219/UHC /Admin.A/ 2020 -- Shri Mithilesh pandey, 8th Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Dehradun is posted as 9th Additional Civil Judge ( Sr. Div. ), Dehradun vice Shri Ravindra Dev Mishra .
NOTIFICATION
September 15, 2020
No. 220 /UHC /Admin.A/ 2020 -- Shri Ravindra Dev Mishra , 9th Additional Civil Judge ( Sr. Div . ) , Dehradun is posted as 10th Additional Civil Judge (Sr. Div . ), Dehradun in the vacant Court .
The above orders will come into force with immediate effect .
By Order of the Court,
Sd/-
HIRA SINGH BONAL , Registrar General .
[ भाग 1-क
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्) 649 UTTARAKHAND , STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL
NOTIFICATION
October 21 , 2020
No.959 /III -A- 06/ 2020/ SLSA--Ms . Shivani Pasbola , Secretary, District Legal Services Authority, Haridwar is hereby sanctioned earned leave for a period of 26 days w.e.f. 14.09.2020 to 09.10.2020 with prefix of 13.09.2020 as Sunday holiday and suffix of 10.10.2020 and 11.10.2020 as second Saturday and Sunday holiday.
ByOrder ofHon'ble Executive Chairman ,
Sd/-
Dr. G.K. SHARMA , Member Secretary.
HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL
NOTIFICATION
November 03, 2020
No.230 /XIV- a /40/Admin.A/ 2015 -- Sri Kapil Kumar Tyagi , Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Roorkee District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 25 days w.e.f. 25.09.2020 to 19.10.2020 .
NOTIFICATION
November 03, 2020
No.231 /XIV- a/ 30/Admin.A/ 2010 -- Shri Dharam Singh , 5th Additional District Judge , Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 18 days w.e.f. 10.08.2020 to 27.08.2020 .
NOTIFICATION
November 04, 2020
No.232 /XIV- a / 28 / Admin.A/ 2016 --Ms . Meenakshi Sharma , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Khatima District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 28 days w.e.f. 24.09.2020 to 21.10.2020 .
NOTIFICATION
November 04, 2020
No.233 /XIV / a - 31/Admin.A/ 2012--Sri Sayed Gufran , Additional Chief Judicial Magistrate , Kashipur , DistrictUdham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 18.09.2020 to 07.10.2020 .
[भाग 1-क 650
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
November 04 , 2020
No.234 /XIV/ a - 4 /Admin.A/ 2009 -- Sri Dhirendra Bhatt , Chief Judicial Magistrate , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 22 days w.e.f. 26.09.2020 to 17.10.2020 , with permission to suffix 18.10.2020 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
November 04, 2020
No.235 / XIV / a - 27/ Admin.A/ 2016-- Sri Ramesh Chandra , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Vikasnagar , District Dehradun is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 01.10.2020 to 15.10.2020 , in terms of G.O. No. 819/xxxvii (7 ) 34 /2010-11 dated 31.12.2013 .
ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar (Inspection)
NOTIFICATION
November 05, 2020
No.236 /UHC / Admin.A/ 2020 -- Shri Madan Ram , Civil Judge (Sr. Div . ) , Vikasnagar, District Dehradun is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate , Uttarkashi , in the vacant Court.
NOTIFICATION
November 05, 2020
No.237 / UHC / Admin.A/ 2020 -- Shri Ramesh Singh , 1stAdditional Civil Judge (Sr. Div. ) , Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div . ) , Vikasnagar, District Dehradun vice Shri Madan Ram .
The above orders will come into force with immediate effect .
By Order of the Court , Sd/- HIRA SINGH BONAL, Registrar General .
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई ० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्) 651 [भाग 1 -क
NOTIFICATION
November 06, 2020
No.239 /XIV- 61/Admin.A/ 2003 -- Shri Subir Kumar , 6th Additional District Judge , Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 19 days w.e.f. 26.09.2020 to 14.10.2020 .
NOTIFICATION
November 06, 2020
No.240 / XIV- a / 51 / Admin.A/ 2012--Ms . Anita Kumari , Civil Judge ( Sr. Div . ) , Pauri Garhwal is hereby sanctioned child care leave for 40 days w.e.f. 31.08.2020 to 09.10.2020 with permission to prefix 30.08.2020 as Sunday holiday and suffix 10.10.2020 to 11.10.2020 as 2nd Saturday and Sunday holidays , in terms of OfficeMemorandum No. 11 /XXVII ( 7 ) 34/2011 dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.
NOTIFICATION
November 06, 2020
No.241 /XIV- 65/Admin.A/2003--Sri S.M.D. Danish , 1st Additional District & Sessions Judge , Hardwar is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 23.09.2020 to 07.10.2020 , in terms of G.O. No. 819/ xxxvii (7)34/2010-11 dated 31.12.2013 .
NOTIFICATION
November 06, 2020
No.242/ XIV - a / 33 / Admin.A/ 2017 -- Ms . Minakshi Dubey, Civil Judge ( Jr. Div. ) , Kashipur, District , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 28.09.2020 to 17.10.2020 , with permission to prefix 27.09.2020 as Sunday holiday and suffix 18.10.2020 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
November 06, 2020
No.243 /XIV / 69 /Admin.A/ 2003 --Smt . Rama Pandey , Additional District & Sessions Judge , Tehri Garhwal is hereby sanctioned child care leave for 18 days w.e.f. 14.09.2020 to 01.10.2020 with permission to prefix 13.09.2020 as Sunday holiday and suffix 02.10.2020 as Gandhi Jayanti holiday, in terms of Office Memorandum No. 11 / XXVII ( 7 ) 34/2011 dated 30.05.2011 , issued by Government of Uttarakhand .
ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) 652
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई0 (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
November 07, 2020
No. 244/UHC/ Stationery/ 2020
CALENDAR - 2021
APRIL JANUARY
FEBRUARY
MARCH
SUN
7 14 21 28
7 14 21 28
41118 25.
31 3 10 17 24
4 11 18 25
MON
1 815 22
1 815 22 29
51219 26
5 1219 26
6 13 20 27
2 916 23
29 16 23 30
TUE
6 13 20 27
3 10 17 24
24 31
7 14 21 28 WED
3 10 17
7 14 21 28
25
18 15 22 29
4 11 18 25
4 1118
THU
51219 26
1 8 15 22 29
51219 26
2 916 23 30 FRI
SAT
6 13 20 27
6 13 20 27
3 1017 24
2 9 16 23 30
JUNE
MAY
JULY
AUGUST
613 20 27
411 18 25
1 8 15 22 29 SUN
30 2 9 16 23
MON
31 3 10 17 24
7 14 21 28
5 1219 26
2916 23 30
6 13 20 27
3 10 17 24 31 4 1118 25
TUE
18 15 22 29
4 1118 25 5 1219 26
2916 23 30
7 14 21 28
WED
6 13 20 27
51219 26 THU
3 10 17 24
1 8 15 22 29
FRI
7 14 21 28
4 1118 25
2916 23 30
613 20 27
51219 26
18 15 22 29
31017 24 31
7 14 21 28
SAT
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SUN
51219 26 5 1219 26
31 3 10 17 24
7 14 21 28
6 13 20 27 6 13 20 27
4 1118 25
MON
1 8 15 22 29
7 14 21 28 7 14 21 28
TUE
5 1219 26
2916 23 30
WED
31017 24
1 8 15 22 29
6 13 20 27
1 8 15 22 29
7 14 21 28
4 11 18 25
2916 23 30 THU
2 916 23 30
3 10 17 24
51219 26
3 10 17 24 31
18 15 22 29
FRI
SAT
6 13 20 27
411 18 25
2 9 16 23 30
411 18 25
LIST OF HOLIDAYS
MONTH & DATE
NO . OF DAYS NAME OF HOLIDAY
DAYS OF THE WEEK
SL . NO .
1
1.
January01
NewYear Holiday
Friday
33 2 Winter Vacation
Monday to Friday
January 18th to February 19th
3.
1
Tuesday
January 26
Republic Day
Maha Shivratri
1
March 11t
4.
Thursday
March 29th
1 5. Holi
Monday
1 6 GoodFriday
Friday
April02nd
1 7.
Wednesday
April14h
Ambedkar Jayanti / Vaisakhi
1 8. Ram Navami
Wednesday
April21st
1 9
Sunday
MahavirJayanti
April25th
1 10
"Idu'l Fitr
Friday
May14h
1 Buddha Purnima
11
Wednesday
May26
5
5 12. Summer Vacation
May 31st to June 04h
Monday to Friday
1 13. "Idu'l Zuha
Wednesday
July 21st
1 14.
Sunday
Independence Day
August 15th
1 *Moharram
15.
Thursday
August19
Raksha Bandhan
16.
August22nd
Sunday
Janmashtami
Monday
17.
August 30th
Nandashtami
1
18.
September 13th
Monday
1
19.
October 2nd
Saturday
Mahatma Gandhi's Jayanti
5 20.
Mondayto Friday
Dussehra (Vijay Dashmi )
October 11th to 15h
1
October 19h
21 .
Tuesday
*Barawafat(Milad-Un -Nabi )
5
22.
November 01 to 05
Deepawali
Mondayto Friday
Birthday of Sri Guru Nanak Dev and Kartik
November19th
23.
1
Friday
Purnima
1
December 25th
24.
Saturday
ChristmasHoliday
Notes:
1. The Holidays marked with ( *) maybe refixed according to the visibility of the moon .
2. There is a separate list of holidays for the subordinate Courts .
3. The Registry will remain open during the Winter vacation . 4. The Registry will remain open for half a day during the Summer vacation .
5. 20th January (Guru Govind Singh Jayanti ) for Sikhs , May 07th ( Last Friday of Ramzan ) for Muslims and September 29th & 30th (Ashtika - Nashtika ) for Hindus , will be Restricted Holidays.
Black Colour indicates the Court sitting days.
6. Saturdays the 24th April , 24th July, 21 August , 18th September and 23rd October will be Court sittings for the High Court. 7.
8. Blue colour indicates that the Registry will remain open for half a day on Saturdays . 9. Green colour indicates Restricted Holidays.
By Order of the Court ,
10. Red colour indicates that the High Court will remain closed .
Sd/-
H. S. BONAL , Registrar General .
[भाग 1 -क
653 उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर , 2020 ई ० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
HIGH COURT OF UTTARAKHAND
CALENDAR- 2021 ( SUBORDINATE COURTS)
November 07, 2020
No. 245/UHC /Stationery/2020
CALENDAR- 2021
JANUARY
FEBRUARY
MARCH
APRIL
SUN
31 3 10 17 24
7 14 21 28
7 14 21 28
4 11 18 25
MON
4 11 18 25
1 8 15 22
18 15 22 29
51219 26
TUE
5 1219 26
2 916 23
2 916 23 30
6 13 20 27
WED
6 13 20 27
3 10 17 24
3 10 17 24 31
7 14 21 28
THU
7 14 21 28
4 11 18 25
4 11 18 25
1 8 15 22 29
FRI
1 8 15 22 29
5 1219 26
51219 26
2 916 23 30
SAT
2 9 16 23 30
613 20 27
6 13 20 27
3 10 17 24
MAY
JUNE
JULY
AUGUST
SUN
30 2 9 16 23
6 13 20 27
4 11 18 25
1 815 22 29
MON
31 3 10 17 24
7 14 21 28
5 1219 26
2 916 23 30
TUE
4 11 18 25
18 15 22 29
6 13 20 27
3 10 17 24 31
WED
5 1219 26
2 916 23 30
7 14 21 28
4 1118 25
THU
6 13 20 27
310 17 24
1 8 15 22 29
5 1219 26
FRI
7 14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23 30
6 13 20 27
SAT
18 15 22 29
5 1219 26
3 10 17 24 31
7 14 21 28
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SUN
5 1219 26 31 3 10 17 24
7 14 21 28
5 1219 26
MON
6 13 20 27
411 18 25
1 8 15 22 29
6 13 20 27
TUE
7 14 21 28
5 1219 26
2 916 23 30
7 14 21 28
WED
18 15 22 29
6 13 20 27
3 10 17 24
1 8 15 22 29
THU
29 16 23 30
7 14 21 28
4 11 18 25
2 916 23 30
FRI
3 10 17 24
1 8 15 22 29
5 1219 26
3 10 17 24 31
SAT
4 11 18 25
2 916 23 30
6 13 20 27
411 18 25
LIST OF HOLIDAYS
SL . NO.
NAME OF HOLIDAY
MONTH & DATE
DAYS OF THE WEEK NO . OF DAYS
1.
NewYear Holiday
1
January01
Friday
2.
RepublicDay
January26
1
Tuesday
3. MahaShivratri
March 11th
1
Thursday
4. Holi
March 29 & 30"
2
Monday & Tuesday
5.
Ambedkar Jayanti/ Vaisakhi
April14
1
Wednesday
6. Ram Navami
April21st
1
Wednesday
7.
Mahavir Jayanti
1
April25th
Sunday
8. *Idu'l Fitr
1
May14h
Friday
9. Buddha Purnima
May26
Wednesday
1
10. *Idu'l Zuha
1
July21st
Wednesday
11.
Independence Day
August15th
1
Sunday
12. *Moharram
1
August19h
Thursday
13. RakshaBandhan
1
Sunday
August22nd
14. Janmashtami
August 30th
1
Monday
15.
Mahatma Gandhi's Jayanti
October 200
1
Saturday
16.
Dussehra(Vijay Dashmi )
October 14 & 15th
Thursday & Friday 2
17. *Barawafat(Milad-Un -Nabi ) October 19h
Tuesday 1
18. Deepawali
November 02nd to 06th
5
Tuesdayto Saturday
Birthday of Sri Guru Nanak Dev and Kartik
19.
November19th
1
Friday
Purnima
20.
December 25th to 31st
ChristmasHolidays
7
Saturday to Friday
Notes:
1. The Holidays marked with ( *) may be refixed according to the visibility of the moon . 2.
April 02nd (Good Friday) & May 07th ( Last Friday of Ramzan ) willbe Restricted Holidays for Christians & Muslims respectively.
4. There willbe no Winter Vacation at those places , where it is usually availed . 3. The District Judge may declare three local holidays in consultation with District Magistrate.
5. Green colour indicates summer vacation for the Civil Courts in districts Dehradun ( except Chakrata outlying court ) , Hardwar and Udham Singh Nagar alongwith Haldwani and Ramnagar (Outlying Courts District Nainital ), Kotdwar ( Outlying Court District Pauri Garhwal ) and Tanakpur (Outlying Court District Champawat) .
6. Red colour indicates that the Subordinate Courts will remain closed . 7. There is a separate list of holidays for the High Court.
By Order of the Court , Sd/-
H. S. BONAL , Registrar General.
654
उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर , 2020 ई ० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
November 19 , 2020
No.245/ XIV- a/53/ Admin.A/ 2012-- Shri Neeraj Kumar, the then Chief Judicial Magistrate , Uttarkashi , presently under suspension ( attached at Bageshwar District Court ) is hereby sanctioned medical leave for 12 days w.e.f. 12.10.2020 to 23.10.2020 .
ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection)
NOTIFICATION
November 19 , 2020
No.247 /XIV- 84 /Admin.A/ 2003 -- Shri Sujeet Kumar , Registrar ( Protocol ) , High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 29.10.2020 to 07.11.2020 with permission to suffix 08.11.2020 to 16.11.2020 as Deepawali holidays.
By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice , Sd/- Registrar General .
CHARGE CERTIFICATE
November 19 , 2020
( HANDING OVER) Onproceeding for earned leave
No.4928 / XIV - 84/Admin.A/ 2003 -- Certified that the charge of the office of Registrar ( Protocol ) , High Court of Uttarakhand , Nainital had been handed over by the undersigned in the forenoon of 29.10.2020 ( 11:00 A.M. ) for availing earned leave of 10 days w.e.f. 29.10.2020 to 07.11.2020 with permission to suffix 08.11.2020 to 16.11.2020 as Deepawali holidays , in anticipation of its sanction .
CHARGE CERTIFICATE
November 19, 2020
( TAKING OVER ) After availing earned leave
No.4929/XIV - 84/ Admin.A/ 2003 -- Certified that the charge of the office of Registrar ( Protocol ) , High Court of Uttarakhand , Nainital had been taken over by the undersigned in the forenoon of 17.10.2020 after availing earned leave for 10 days w.e.f. 29.10.2020 to 07.11.2020 with permission to suffix 08.11.2020 to 16.11.2020 as Deepawali holidays , in anticipation of its sanction.
SUJEET KUMAR , Registrar( Protocol) U.H.C. Nainital.
Countersigned, Sd/-
Illegible Registrar General ,
High Court of Uttarakhand , Nainital .
पी०एस०यू० ( आर०ई0 ) 44 हिन्दी गजट / 567- भाग 1 - क-2020 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- यू० ए० /डी० ओ ० / डी० डी० एन ०/ 30/ 2018-2020
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14 , 1942 शक सम्वत्)
भाग 7
इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
अधिसूचना
दिनांक 12 नवम्बर , 2020 ई0
संख्या 429 / भा० नि० आ० / उत्तरा ०- वि० स ० / 2020- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 का 43) की धारा 13 ख की उपधारा (1 ) के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निर्देश देता है कि उत्तराखण्ड राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित समय - समय पर यथासंशोधित दिनांक 16 सितम्बर , 2015 की अधिसूचना सं0 429 / उत्तरा ०- वि० स०/ 2015 में निम्नलिखित संशोधित किये जायेंगें ।
उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों के स्तम्भ संख्या 1 की मद के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्ट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।
09-झ 10
उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्) [भाग 7
तालिका
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का पदनाम
1
2
08-रुद्रप्रयाग
उप जिलाधिकारी , रूद्रप्रयाग
36-यमकेश्वर
उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर
48-द्वाराहाट
उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट
51 - सोमेश्वर (अ.जा. )
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी , अल्मोड़ा
56-लालकुँआ
उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी
59- हल्द्वानी
नगर मजिस्ट्रेट , हल्द्वानी
60-कालाढूंगी
उप जिलाधिकारी , कालाढूंगी
67-किच्छा
उप जिलाधिकारी , किच्छा
NOTIFICATION
November 12, 2020
No.429 / ECI / UKD - LA/ 2020 -- In pursuance of the provision of sub - section ( 1 ) of Section 13B of the Representation of the people Act , 1950 (43 of 1950 ) , the Election Commission of India hereby directs that the following amendment shall be make in the Notification No -429 /UKD - LA/ 2015 , dated 16th September , 2015 as amended from time to time relating to the appointment of Electoral Registration Officer for Assembly Constituencies in the State of Uttarakhand .
In column 2 of the table appended to the said Notification for the existing entry in column 2 against items in column 1 in the following constituencies , the following entries shallbe substituted:-
TABLE
No. and Name of Assembly Constituency Electoral Registration Officer
1
2
08-Rudraprayag
Deputy District Officer , Rudraprayag
36 -Yamkeshwar
Deputy DistrictOfficer, Yamkeshwar
48 -Dwarahat
Deputy District Officer, Dwarahat
51 - Someshwar (SC)
Special Land Acquisition Officer , Almora
56-Lalkuwan
Deputy District Officer , Haldwani
59-Haldwani
City Magistrate, Haldwani
60-Kaladungi
DeputyDistrictOfficer, Kaladungi
67-Kichha
DeputyDistrict Officer, Kichha 11 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई ० (अग्रहायण14, 1942 शक सम्वत्)
भाग 7]
अधिसूचना
दिनांक : 12 नवम्बर , 2020 ई0
संख्या 429 / भा० नि० आ ० / उत्तरा०- वि० स ० / 2020(1 )-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 (1950 का 43) की धारा 13 ग की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निर्देश देता है कि उत्तराखण्ड राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित समय- समय पर यथासंशोधित दिनांक 16 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना सं0 429 / उत्तरा ०- वि० स ० / 2015 में निम्नलिखित संशोधित किये जायेंगें ।
उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में , निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों के स्तम्भ संख्या 1 की मद के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्ट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।
तालिका
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम
2
1
तहसीलदार , थराली
05-- थराली (अ.जा.)
तहसीलदार, चमोली
तहसीलदार, घाट
तहसीलदार , नारायणबगड़
1. तहसीलदार , घनसाली
09- घनसाली (अ.जा.)
2. तहसीलदार , बालगंगा
1. तहसीलदार, देवप्रयाग
10- देवप्रयाग
2. तहसीलदार, जाखणीधार
3. तहसीलदार, कीर्तिनगर
1. तहसीलदार, ऋषिकेश
23-डोईवाला
2. तहसीलदार, डोईवाला
3. तहसीलदार , देहरादून
1. तहसीलदार, यमकेश्वर
36- यमकेश्वर
2. तहसीलदार , कोटद्वार
3. तहसीलदार , लैन्सडौन
4. तहसीलदार, जाखणीखाल
1. तहसीलदार, श्रीनगर
38-श्रीनगर
2. तहसीलदार, पौडी
3. तहसीलदार , थलीसैंण
4. तहसीलदार, बीरोंखाल
5. तहसीलदार , चाकीसैंण 12
[भाग 7 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
1
2
1
1. तहसीलदार , चौबट्टाखाल
39-चौबट्टाखाल
2. तहसीलदार , थलीसैंण
3. तहसीलदार, सतपुली
4. तहसीलदार, पौड़ी
5. तहसीलदार , बीरोंखाल
1. तहसीलदार, धारचूला
42-धारचूला
2. तहसीलदार , मुनस्यारी
3. तहसीलदार , बंगापनी
4. तहसीलदार , तेजम
1. तहसीलदार, रानीखेत
50-रानीखेत
2. तहसीलदार, भिकिया सैंण
1. तहसीलदार, अल्मोडा
53-जागेश्वर
2. तहसीलदार, जैती
3. तहसीलदार, बाराकोट
4. तहसीलदार लमगड़ा
1. तहसीलदार, धारी
57-भीमताल
2. तहसीलदार, नैनीताल
3. तहसीलदार, 'ओखलकाण्डा/ खनस्यू
1. तहसीलदार, गदरपुर
65-गदरपुर
2. तहसीलदार, बाजपुर
3. तहसीलदार , रूद्रपुर
आदेश से , राहुल शर्मा, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।
NOTIFICATION
November 12, 2020
No.429/ECI / UKD - LA/ 2020 ( 1 ) -- In pursuance of the provision of sub - section ( 1 ) of Section 13C ofthe Representation of the people Act , 1950 (43 of 1950 ) , the Election Commission of India hereby directs that the following amendment shall be make in the Notification No - 429 /UKD - LA/2015 , dated 16th September , 2015 as amended from time to time relating to the appointment of Assistant Electoral Registration Officer for Assembly Constituencies in the State of Uttarakhand .
भाग 7]
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई ० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
13
In column 2 of the table appended to the said Notification for the existing entry in column 2 against items in column 1 in the following constituencies , the following entries shall be substituted: -
TABLE
Assistant Electoral Registration Officer No. and Name of Assembly Constituency
1
2
05-Tharali ( S.C)
1 -Tehsildar , Tharali
2-Tehsildar, Chamoli
3-Tehsildar, Ghat
4-Tehsildar, Narayanbagar
09-Ghansali ( SC)
1 -Tehsildar , Ghansali
2-Tehsildar, Balganga
10-Deoprayag
1 -Tehsildar , Deoprayag
2-Tehsildar, Jakhnidhar
3 -Tehsildar , Kirtinagar
23-Doiwala
1 -Tehsildar , Rishikesh
2-Tehsildar , Doiwala
3 -Tehsildar . Dehradun
36-Yamkeshwar
i -Tehsildar, Yamkeshwar
2-Tehsildar, Kotdwar
3-Tehsildar, Lansdown
4-Tehsildar, Jakhnidhar
1 -Tehsildar, Shrinagar
38-Shrinagar
2-Tehsildar, Pauri
3-Tehsildar, Thalisain
4- Tehsildar, Bironkhal
5 -Tehsildar, Chakisain
39-Chaubatakhal
1-Tehsildar, Chaubattakhal
2-Tehsildar, Thalisain
3-Tehsildar, Satpuli
4-Tehsildar, Pauri
5-Tehsildar, Bironkhal
42-Dharchula
1 -Tehsildar , Dharchula
2-Tehsildar, Munsyari
3-Tehsildar, Bagapani
4-Tehsildar, Tejam 14
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई0 (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 7 1
2
50- Ranikhet
1 -Tehsildar , Ranikhet
2-Tehsildar , Bhikiyasain
53-Jageshwar
1 - Tehsildar , Almora
2-Tehsildar , Jainti
3-Tehsildar, Bhanoli
4-Tehsildar , Lamgara
57-Bheemtal
1 -Tehsildar, Dhari
2-Tehsildar, Nainital
3- Tehsildar , Okhalkanda/ Khansu
65-Gadarpur
1 -Tehsildar , Gadarpur
2-Tehsildar, Bazpur
3- Tehsildar , Rudrapur
ByOrder, RAHUL SHARMA , Secretary, ELECTION COMMISSION OF INDIA.
सौजन्या, सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।
पी० एस ० यू० (आर० ई० ) 44 हिन्दी गजट / 567 -भाग 7-2020 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- यू० ए०/ डी०ओ ० /डी०डी० एन ० / 30/ 2018-2020
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14 , 1942 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी - काठगोदाम
उपविधि
29 अगस्त, 2020 ई ०
पत्रांकः 849 / स्वा०- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2016 के द्वारा बनाये गये अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के नियम 6 (4) अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर निगम हल्द्वानी- काठगोदाम हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा 541 (1 ) (42) के एवं पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम 1986 (1986 का 29 ) की धारा 3 , 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2016 द्वारा बनाये गये अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 अन्तर्गत नगर निगम , हल्द्वानी- काठगोदाम द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित उपविधिया बनाई गयी है:-
339- ट 340
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 8
अध्याय-1
1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख: -
काठगोदाम अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन उप - नियम, 2020 कहलायेंगे। (i ) ये उप नियम नगर निगम , हल्द्वानी
काठगोदाम के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से (ii)ये उप - नियम नगर निगम , हल्द्वानी 60दिनों के बाद प्रभावी होंगे ।
(iii) ये उपनियम क्रेन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात के आदेश के लिए अपने उत्पाद के विनिर्माण के लिए निर्यातोन्मुख ईकाइयों या विशेष आर्थिक जौन की ईकाइयों पर लागू नहीं होगा । परन्तु यह छूट गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के पैकेजिंग में लगी ईकाइयों और अधिशेष या निराकृत , अवशेष और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर भीलागू नहीं होगी ।
2. ये उप-नियम नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम की अधिकारिता के भीतर उपलब्ध प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक , विनिर्माता, उत्पादनकर्ता , आयातक ब्रांड के मालिक तथा उपयोगकर्ता पर लागू होगी।
3. परिभाषाएं - इन उपविधियों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) अधिनियम से पर्यावरण ( सरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) अभिप्रेत है।
(ख) ब्रांड मालिक ऐसे व्यक्ति या कम्पनी से अभिप्रेत है जो किसी पंजीकृत ब्रांड लेबल के तहत कोई वस्तु बेचता है।
(ग) "कैरी बैग " से प्लास्टिक सामग्री या कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्री से बनाया, ले जाने या वस्तुवें तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बैग अभिप्रेत है जिसमें स्वतः ले जाने की विशिष्ठता है किन्तु इसमें ऐसा बैग सम्मिलित नही है जो ऐसी पैकेजिंग गठित करता है या अभिन्न भाग बनता है जिसमें माल को उपयोग के पूर्व सील किया जाता है ।
(ध) " वस्तुसे" ऐसा मूर्त मद अभिप्रेत है जिसे खरीदा या बेचा जा सके और इसमें सभी पण्य माल या सौदा सम्मिलित हैं।
(ड) " कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन -डाई आक्साईड , जल , अकार्बनिक यौगिकों को कम्पोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कम्पोस्ट योज्य सामाग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नही छोड़ती है ।
(च)"विघटन " से किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है ।
(छ) "विस्तारित उत्पादक दायित्व " से इसके जीवन तक उत्पाद के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ के लिए उत्पादक का दायित्व अभिप्रेतहै ।
(ज) "खाघ पदार्थ " से द्रव , चूर्ण , ठोस या अर्ध ठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाघ पदार्थ , फास्ट फूड , प्रसंस्कृत या पकाये हुए खाघ पदार्थ अभिप्रेत है ।
(झ ) "सुविधा " से प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण , भण्डारण , पुनः चकरीकरण , प्रसंशकरण और निपटान के लिए उपयोग किये जाने वाला परिसर अभिप्रेत है ।
341 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
भाग 8]
(ञ) " आयातकर्ता " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आयात करता है या करने का इरादा रखता है और जिसके पास आयात- निर्यात करने का लाईसेन्स है जब तक उसे अन्यथा विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो ।
(ट) "संस्थागत अपशिष्ट जनित्र " से केन्द्रीय सरकारी विभागों , राज्य सरकारी विभाग, पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर कम्पनियां, अस्पताल , स्कूल, महाविधालय , विश्वविधालय या शिक्षा के अन्य स्तर, सगठन, अकादमी , होटल, रेस्तरा , मॉल और शॉपिंग परिसरों द्वारा अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवनों का अधिभोगी अभिप्रेत है और सम्मिलितहै।
(ठ) "विनिर्माता " से उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के उत्पादन में लगा व्यक्ति या ईकाई या अभिकरण अभिप्रेत है जो सम्मिलित है।
(ड) "बहुस्तरीय पैकेजिंग " के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री अभिप्रेत है और कागज, काज बोर्ड बहुलक्ष्य सामग्रियां , धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पन्नियां जो या तो लेमिनेट के रूप में या सह- बहिवेर्धन रूप में जैसे सामग्री के एक से अधिक स्तह का सयोजन मुख्य संघटकों के रूप में प्लास्टिक का कम से कम एम स्तर रखती है ।
(ढ ) "प्लास्टिक से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलीथाइलिन, टेरेफेथेलट, उच्च घनत्व पोलीथाइलीन, विनाइल , कम घनत्व पोलीथाइलीन, पोली प्रोपीलीन , पोलीस्टाइरिन रेसिन , एकीरलोनीट्रीइलीन बूटाडीन स्टाइरि जैसी वह सामग्री , पोलीफिनाइलीन आक्साइड , पोलीकार्बोनेट, पोलीबूटीलीन टेरेफिथालेट जैसी उच्च पालिमर के आवश्यक तत्व अन्तविष्ट हों ।
. ( ण) "प्लास्टिक चद्दर " से प्लास्टिक चद्दर अभिप्रेत है । अर्थात प्लास्टिक से बनी चद्दर ।
(त) " प्लास्टिक अपशिष्ट "से ऐसे किसी प्लास्टिक से अभिप्रेत है जिसे उपयोग के पश्चात या इच्छित उपयोग के पश्चातफैंक दिया जाताहै ।
(थ) "उत्पादक " से कैरी बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक सीट या जैसे के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और प्लास्टिक सीट या जैसे या प्लास्टिक सीट के बनाये गये कबर या वस्तु की पैकेजिंग या ढकने के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर रहे उघोग या व्यक्ति सम्मिलित है ।
(द) "पुनः चक्रीकरण " नये उत्पाद उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नये उत्पाद या कच्ची सामग्री में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है।
(घ ) "रजिस्ट्रीकरण " से यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या संबद्ध प्रदूषण नियन्त्रण समिति में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेतहै।
(न ) "पथ विक्रेता " का वही अर्थ होगा जो पथ विक्रेता ( आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014 ( 2014 का 7 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) में है।
(प) "शहरी स्थानीय निकाय " से नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम अभिप्रेत है सम्मिलित है।
(फ) " अप्रयुक्त प्लास्टिक " से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जिसका पहले उपयोग नहीं किया गया । अपशष्टि के साथ भी सम्मिश्रित नहीं किया गया है ।
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[भाग 8 (ब) अपशिष्ट जनित्र से प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था , भारतीय रेल, विमान पतन , बन्दरगाह और रक्षा कन्टूमेन्ट जो अपशिष्ट प्लास्टिक पैदा करते हैं सहित रिहायसी और वाणिज्यिक स्थापना अभिप्रेत है और सम्मिलितहै।
(भ)अपशिष्ट प्रबन्ध से प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रण , भण्डारण , परिवहन, पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति, पुनःचकरण , कम्पोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है।
(म)अपशिष्ट चुनने वाले से पुनः चकरण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के चुनने में स्वैच्छिक रूप से लगे या प्राधिकृत किये गये व्यक्ति या एजेंसियां , व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है ।
(य ) थर्मोसेट प्लास्टिक , जब ताप या अन्य साधन से उत्पादित तात्विक रूप से अगलनीय या अधुलनीय उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है थर्मोसेट एक प्रकार का प्लास्टिक है जो अपने सगठित रसायनिक संरचना के कारण रिर्मोड या रिसाइकिल नहीं किया जा सकता ।
अध्याय-2
प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्ध-
4-नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्धन निम्नवत किया जायेगा-
(क) प्लास्टिक कैरी बैग से अन्यथा प्लास्टिक अपशिष्ट जिसका रिसाइकिल किया जा सकता हो , निबन्धित प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाइकिल के साथ चेनलाईज करेगी और भारतीय मानक आई0एस 0 14534: 1998 प्लास्टिक रिसाइकिलिंग के लिए मार्गदर्शन समय समय पर यथा संशोधित के अनुरूप सपुंष्ट करेगी।
(ख ) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट ( प्राथमिक रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट जिसका आगे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता) सड़क निर्माण या उर्जा प्राप्ति अथवा अपशिष्ट से तेल इत्यादि के लिए उपयोग हेतु प्रोत्साहित करेगी । केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रदूषण नियन्त्रण मानको के अनुसार इन तकनीकियों का पालन किया जायेगा ।
5- शर्तों का पूरा किया जाना नगर निगम हल्द्वानी- काठगोदाम का विचार है कि प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग गंम्भीर पर्यावरणीय समास्याये उत्पन्न कर रहा है जिससे मानव एवं जीव जन्तुओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम की सम्पूर्ण अधिकारिता में प्लास्टिक कैरी बैग विनिर्माण , आयात , भण्डारण, परिवहन , विक्रय और उपयोग पर रोक लगाई जाय ।
(i ) कोई भी व्यक्ति नगर निगम हल्द्वानी - काठगोदाम की अधिकारिता में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किये बिना ) विनिर्माण आयात , भण्डारण , परिवहन , विक्रय और उपयोग नही करेगा । (ii) दुकानदार, भेंडर , थोक विक्रेता , खुदरा विक्रेता , व्यवसायी , हॉकर, फेरीवाला सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी खाने या न खाने योग्य माल या सामग्रियों के या वितरण के लिए किसी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किये बिना ) विनिर्माण आयात , भण्डारण , परिवहन, विक्रय और उपयोग नहीं करेगा ।
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भाग 8]
(iii ) बायोमेडिकल अपशिष्ट के लिए प्लास्टिक कैरी बैग, बिजांकुर के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉली बैग , प्लास्टिक सीट से बना प्लास्टिक सीट या ऐसी ही वस्तु का विनिर्माण, आयात , भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग तथा मल्टीलेयर पैकेजिंग निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी । यथा-
1- बायोमेडिकल अपशिष्ट के भण्डारण के उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक कैरी बैग को इस उपविधि के. प्रावधानों से छूट प्राप्त होगी तथापि प्लास्टिक कैरी बैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम नहीं होंगे और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली में इस सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों का भी पूरा पालन किया जाना चाहिए। बायोमेडिकल अपशिष्ट वाला प्लास्टिक कैरी बैगों का निपटारा बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किये गये प्रावधानों के अनुपालन में किया जाना चाहिए ।
2- रिसाईकिल किये गये प्लास्टिक के बने उत्पादों का उपयोग खाने पीने के लिए तैयार भोज्य पदार्थो के भण्डारण , ले जाने, वितरण या पैकेजिंग के लिए नहीं किया जायेगा ।
3- वर्जिन या रिसाईकिल किये गये प्लास्टिक से बने कैरी बैग को उसकी मोटाई पर विचार किये बिना नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम की अधिकारिता में रोक लगेगी ।
4- राज्य पर्यावरण एवं वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजाकरों की वृद्धि करने के लिए उपयोग किये गये पॉली बैग माटाई में 50 माइक्रोन से कम न हों और सभी उपयोग किये गये पॉली बैगों का पुनः सग्रहण एवं उनके सुरक्षित निपटारें को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
5- प्राईवेट नर्सरियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजाकुर की वृद्धि के लिए उपयोग किये जाने वाले पॉली बैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम न हों प्राईवेट नर्सरियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सर्वाधिक समयवधि तक इन पॉली बैगों का दो बारा उपयोग हो ।
6-प्राईवेट तथा सरकारी नर्सरी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उपयोग किये गये पॉली बैगों को एक स्थान पर सग्रह किया जाय तथा उसे नगर निगम के कर एवं राजस्व विभाग को निर्धारित फीस का भुगतान कर हस्तगत कर सकें। 7- प्लास्टिक सीट या ऐसी ही वस्तु जो मल्टीलेयर किये गये पैकेजिंग तथा वस्तुओं की पैकेजिंग चारैपिंग के लिए उपयोग किये गये प्लास्टिक के बने कमर के अभिन्न भाग न हों उनको छोडकर जहा ऐसे प्लास्टिक सीट की मोटाई उत्पादों की क्रियाशीलता को कम करते हों की मोटाई 50 माइक्रोन से कम नहीं होगी ।
8-विनिर्माता राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये बिना उत्पादक को कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक का उपयोग किये जाने हेतु विक्रय या उपलब्ध या व्यवस्था नही करेगा।
9- पाउच के रूप में उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक मैटेरियल का उपयोग गुटखा, तम्बाकू तथा पान मसाले के भण्डारण पैकिंग या विक्रय के लिए नहीं किया जायेगा।
10- प्लास्टिक मैटेरियल का उपयोग विनाईल ऐसेटेट- मालैक एसिड, बिनाईल क्लोराइड , कोपालिमर सहित किसी भी रूप में नहीं किया जायेगा ।
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[भाग 8
अध्याय-3
प्लास्टिक शीट/ मल्टीलेयर पैकेजिंग का मार्किंग या लेबलिंग
6 (i ) खुदरा विक्रेता या स्ट्रीट भेडर प्लास्टिक की शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग में वस्तुओं को ग्राहक को नहीं बेचगे या उपलब्ध करेगे जो इस उप विधि के अधीन यथा विहित रूप में विनिर्मिता और लेबल या मार्क न किया गया हो ।
(ii ) वस्तुओं को मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट से बने कमरों में जो इस उप विधि के अनुसार विनिर्मित या लेबल या मार्क न किये गये हों विक्रय या उपलब्ध करने वाले प्रत्येक खुदरा विक्रेता या स्ट्रीट भेडर ऐसी फीस भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जो उप विधि के अधीन अनुसूची में विनिदिष्ट किये गये हों ।
( ii ) मल्टी लेयर पैकेजिंग पर विनिर्माता का नाम निबन्धन सं० मल्टीलेयर पैकेजिंग की दशा में अग्रेजी में मुद्रित होगा।
अध्याय-4
उत्पादक , रिसाईक्लर और विनिर्माता का निबन्धन
7 (i ) नियम 5 (i ) में किये गये प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक कैरी बैग या रिसाईकिल प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण नही करेगा तथापि मल्टीलेयर पैकेजिग मैटेरियल का विनिर्माण केवल राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से उत्पादन आरभ्भ करने के पूर्व एक विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है ।
(ii ) प्लास्टिक मैटेरियल , मल्टीलेयर पैकेजिंग के सभी उत्पादक रिसाईकलर एवं विनिर्माता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किये गये प्रावधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन और नवीकरण प्राप्त करेगे ।
अध्याय - 5
प्लास्टिक अपशिष्ट का सग्रहण , पृथक्करण , प्रशसकरण
8 प्लास्टिक अपशिष्ट का सग्रहण पृथक्करण एवं प्रशसकरण निम्नवत किया जायेगा ।
(क) शहरी स्थानीय निकाय अपने संसाधनों से प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन और प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्करण को कम करने हेतु कदम उठायेगी ।
(ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के छितराव को कम करने तथा सेकेन्डरी स्टोरेज डिपो/सामुदायिक डस्टबीन पर अपशिष्ट के पृथक किये गये भण्डारण के लिए कदम उठायेगी प्लास्टिक अपशिष्ट केवल नोन -बायो डिग्रेडबल या ड्राई वेस्ट बीन में ही एकत्रित किया जायेगा।
(ग) सेकेन्ड्री स्टोरेज प्वाइंट /डिपो /ट्रांसपोर्ट स्टेशनों पर शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट उठाने वालों तथा अन्य सामाजिक आयोजनकर्ताओं को प्लास्टिक गिलास तथा कागजों को रिसाईकिल एवं पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहित करेगी । अनौपचारिक अपशिष्ट उठाने वालों को ड्राई रिसाईक्लेबल अपशिष्ट को संग्रह करने तथा प्राधिकृत रिसाईक्लर्स को उसे बेचने की स्वीकृति भी उनकी जीविका को उपार्जन के लिए सीधे दी जायेगी ।
भाग 8]
345 उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
(घ) शहरी स्थानीय निकाय गीला एवं सूखा कूड़े के पृथक्करण के इनसे मैटेरियल के साधन , मैटेरियल रिकवरी सुविधा की स्थापना के माध्यम से पेपर , लोहा, शीशा, ई वेस्ट, पॉलिथीन, चमडे, जूते, पेट बोटल रवर इत्यादि जैसे ड्राई वेस्टके भण्डारण एवं छटाई के लिए अलग बीन या भण्डार की व्यवस्था के साथ सुनिश्चित करेगी ।
(ड) शहरी स्थानीय निकाय आवश्यकतायें स्थानीय हालत के अनुसार अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्ध तकनीकी जैसे-प्लाजमा पाइरोला द्वारा तकनीकी, बेलिग प्रेस और रिफ्यूज डेराम्ड फ्यूल (आर.डी.एफ. ) निर्माण,सिमेट किल्न तथा प्लास्टिक मेडिग को प्रासेसिग की स्थापना की भी जांच पडताल करेगी ।
(च) शहरी स्थानीय निकाय कचरे चुनने वालों की उनका उपयोग एम.आर.एफ. और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा में करके कायापलट की सक्रिय रूप से कार्य करेगी ।
(छ)शहरी स्थानीय निकाय अनौपचारिक वेस्ट पिकर्स / कबाडी वाले एवं एस.एच.जी. के लिए स्वास्थ्य के मुद्दों, जीविका तथा आय उत्पादक कियाकलापों पर लगातार संवेदना ग्रह, सेशन प्रोग्राम आयोजित करेगी ।
(ज) वोकेशनल प्रशिक्षण जैसे पेपर बैग बनाना, कार्टन बैग , सिलाई , कूशन मेकिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देने का कार्य भी करेगी ।
अध्याय - 6
9-मौनीटरिंग क्रिया विधि-
(क) इन उप विधियों के प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन हेतु मौनीटरिंग नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी । जिसके सदस्य कर अधीक्षक एवं लेखाकार होगे ।
(ख) नगर निगम की अधिकारिता के भीतर इन उप विधियों को लागू किये जाने का कार्य नगर निगम के कर एवं राजस्व अनुभाग द्वारा किया जायेगा।
अध्याय-7
उपयोग कर्ता फीस तथा जुर्माना
10- प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह, पर्वतन और प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता फीस का लागू होना शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप विधि के अनुसार संग्रहित उपयोगकर्ता फीस का 15 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के प्रयोजनार्थ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन खाते में अन्तरित कर दी जायेगी ।
11- उल्लघन पर जुर्माना-
(क) इस उपविधि के आरम्भ की तिथि को और उसके बाद पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रकाशन अधिसूचना के अनुसार जन साधारण को जानकारी/चेतावनी दी जा सकेगी। जिसके बाद इस उपविधि का कोई उल्लघन अनुसूची-1 में यथाविहित जुर्माने से इस उपविधि के भंग के प्रत्येक अवसर पर दण्डनीय होगा ।
(ख) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट भेंडर शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में किसी वस्तु को देने के लिए - प्लास्टिक कैरी बैग उपलब्ध करते हुए पाया जाता है तो शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट जुर्माना अधिरोपित करेगी ।
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[भाग 8 (ग) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट भेडर वस्तुओं को प्लास्टिक कैरी बैग या प्लास्टिक के बने मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या कमर में जिसका विनिर्माण लेबल या मार्क उप विधि के अनुसार नहीं किया गया हो विक्रय या उपलब्ध करता है तो प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट जुर्माना भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।
(घ) नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत नगर निगम के अधिकारी उप विधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लंघनकर्ता से स्पॉट पर जुर्माना वसूल करेगे ।
12- व्यतिक्रम की दशा में कार्यवाही- कोई विनिर्माता , उत्पादक , आयातक, स्टाकिस्ट, होलसेलर , रिटेलर, दुकानदार , स्ट्रीट भेडर जो जुर्माना नहीं देगा वह सम्पत्ति कर के बकाये के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वसूली के लिए उत्तरदायी होगा । बार - बार अपराध करने वालों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कीजायेगी ।
अध्याय-8
आवेदकर्ता का वार्षिक रिटर्न
13- आवेदन तथा वार्षिक रिर्टन (पी.डब्लू.एम . नियमावली 2016)
(क) प्रत्येक उत्पादक रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीकरण प्रयोजनार्थ, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016के प्रावधानों के अनुसार फार्म -1 में राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा ।
(ख) अपशिष्ट (वेस्ट) रिसाईकिलिग या प्रोसेसिग करने वाला अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट का रिसाईकिल या प्रोसेस का प्रशसकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति रिसाईकिलिग यूनिट के रजिस्ट्रेशन अथवा रजिस्ट्रेशन के नवीकरण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुसार फार्म में राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।
(ग ) उत्पादक द्वारा कच्चा माल के उपयोग किये जाने हेतु शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में प्लास्टिक के विनिर्माण में लगा प्रत्येक विनिर्माता रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीकरण के लिए फार्म-।।। में राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा ।
(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट के रिसाईकिलिंग एवं प्रोसेसिग में लगा प्रत्येक व्यक्ति फार्म IV में एक वार्षिक प्रत्वेदन तैयार करेगा तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड की जानकारी में शहरी स्थानीय निकाय को समर्पित करेगा ।
(ड) नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम फार्म V में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड की जानकारी में निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को समर्पित करेगा।
अध्याय-9
स्टेक होल्डर का उत्तरदायित्व -
14.1 नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम का उत्तरदायित्व - उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
347 भाग 8]
(क) शहरी स्थानीय निकाय स्वंय के खर्च पर अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से एजेंसियों या उत्पादकों को लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण , संग्रह भण्डार परिवहन, प्रोसेगिंस तथा निपटारें के लिए आधारभूत सरंचना विकसित करेगी ।
(ख) शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के समन्वय तथा सहयोजित कृत्यों के पालन के लिए जिम्मेदारी होगी , यथा- .
1,. प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण , भण्डारण , परिवहन प्रोसेसिंग तथा निपटारे को सुनिश्चित करना ।
इस प्रोसेगिंस के दौरान यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, 2.
रिसाईकिलर्स को रिसाई किलेबुल प्लास्टिक अपशिष्ट खण्ड का चानलाईजेशन सुनिश्चित करना । 3.
4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के गैर - रिसाईकिलेबुल खण्डके प्रोसेसिंग तथा निपटाव को सुनिश्चित करना ।
5. सभी स्टेक होल्डरों के बीच उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना ।
6. वेस्टपिकर्स के साथ सिविल सोसाईटी या समूल को शामिल करना ।
7. यह सुनिश्चित करना प्लास्टिक को खुले में न जलाया जाय।
( ग) शहरी स्थानीय निकाय स्वयं या किसी एजेंसी को लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रों की स्थापना, करेगी । जहाँ कोई अपशिष्ट उत्पादक या वेस्ट पिकर्स सीधे प्लास्टिक अपशिष्टों को जमा कर सके। यह प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण के स्रोत , खुले में जलाने पर रोक इत्यादि की जानकारी अपशिष्ट के पृथक्करण के स्रोत, खुले में जलाने पर रोक इत्यादि की जानकारी फैलाने तथा सवेदन ग्रहण के लिए भी एक स्थान होगा ।
(घ ) शहरी स्थानीय निकाय अपनी अधिकार क्षेत्र में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करके समस्या उत्पन्न करने , पर्यावरण पर प्लास्टिक के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रभाव , प्लास्टिक के बदले गैर प्लास्टिक इत्यादि पर लगातार जागस्कता पैदा कर प्लास्टिक उपयोग को कम करने को प्रोत्साहित करेगी और उसके लिए बजट का प्रावधान करेगी ।
(ड) जुर्माने के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संग्रह की गई निधि पृथक खाते में रखी जाएगी और अपनी अधिकारिता के भीतर तर्कसम्बन्धी आधारभूत सरंचना तथा सब तरह से अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के घोषणा के लिए उपयोग की जाएगी ।
(च) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रणाली स्थापित करने के लिए उत्पाद विनिर्माताओ तथा ब्रांड स्वामियो की सहायता ले सकती है।
14.2 अपशिष्ट उत्पादक की जिम्मेदारी-
(क) अपशिष्ट उत्पादक निम्नलिखित कार्य होंगे- 348
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 8 (i ) प्लास्टिक अपशिष्ट कम तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 ( समय समय यथा संशोधित ) के अनुसार स्रोत पर ही प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करना तथा इसे गैर बायो ग्रेड़बल अपशिष्ट के लिए बने बीन में संग्रह करना।
(ii )प्लास्टिक कूडा- कचरा न फैलाना तथा स्रोत पर ही अपशिष्ट पृथक्कृत भण्डारण सुनिश्चित करना एवं रजिस्टर्ड वेस्टपिकर्स रजिस्टर्ड रिसाईक्लर्स या वेस्ट संग्रहण के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वेस्ट संग्रहकर्ता या प्राधिकृत एजेंसी को हस्तगत कर देना।
(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत उत्पादक ठोस अपशिष्ट नियमावली 2016 ( समय समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपशिष्ट उत्पादित अपशिष्ट को पृथक करेंगे तथा जमा करेंगे ।
(ग) सभी अपशिष्ट उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जैसे अपशिष्ट संग्रहण या प्रवर्तन या उसी सुविधा इत्यादि के लिए फीस या शुल्क का भुगतान करेंगे जो इस हेतु नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 ( समय समय पर यथा संशोधित) के अनुसार में विनिर्दिष्ट की जाय ।
(घ ) खुली जगह में कोई समारोह आयोजित किये जाने या एक सौ से अधिक व्यक्तियों को एक जगह जमा करने जिसमें प्लास्टिक या मल्टीलेयर पैकेजिग में योजना सामग्री देना सम्मिलित हो के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समारोह के दौरान उत्पादित अपशिष्ट को पृथक करेगा और प्रबन्धित करेगा । ऐसा समारोह कार्य आयोजन से कम से कम तीन कार्य दिन पूर्व शहरी स्थानीय निकाय को सूचित करना चाहिए तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा यथा नियत दैनिक रेंटल चार्ज का भुगतान कर वैसे पृथकृत अपशिष्ट के भण्डारण के लिए 1.1 वर्ग मी 0 का दो की संख्या में कन्टेनर रखने हेतु शहरी स्थानीय निकाय से अनुरोध किया जाना चाहिए।
14.3 उत्पादक आयातक तथा ब्रांड मालिक के उत्तरदायित्व-
(क) उत्पादक उप विधि के प्रकाशन की तिथि से 6 माह की समय सीमा के भीतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व आधारित अपशिष्ट सग्रहण प्रणाली के लिए मॉडलिटी तैयार करना तथा निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड को व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से अपने वितरण चैनल या सम्बन्धित स्थानीय निकाय के माध्यम से उसे अन्तरित करेंगे ।
(ख ) उत्पादक राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत होगे ।
(ग ) सभी उत्पादक, ब्रांड मालिक या आयातक जो मल्टीलेयर प्लास्टिक शीट या पाउच या. पैकेजिंग इत्यादि का उपयोग करते हुए अपने उत्पादों का विक्रय विपणन करते हुए अपने उत्पादों के चलते उत्पादित अपशिष्ट को वापस संग्रह करने की प्रणाली स्थापित करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होगें।
(घ) उपयोग किए गए मल्टीलेयर प्लास्टिक सचेंट या पाउच या पैकेजिंग के सग्रहण की प्राथमिक जिम्मेदारी उत्पादकों, आयातको और ब्रांड स्वामियों की है , जो बाजार में उत्पादों को उपस्थापित करते है। उनके उत्पादों के 349 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14,1942 शक सम्वत्)
भाग 8]
चलते उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट वापस संग्रह करने हेतु कोई प्रणाली स्थापित करना उनकी आवश्यकता है । यह संग्रहण योजना स्थापना या प्रवर्तन या नवीनकरण हेतु सहमति के लिए आवेदन करते समय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोसमर्पित करनीहै ।
(ड) प्रत्येक उत्पादक कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग के बने कमरे के निर्माण हेतु प्लास्टिक की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के ब्यौरे का एक अभिलेख संधारित करेगा ।
(च) प्लास्टिक का उपयोग करते हुए रिसाईक्लेबल मल्टीलेयर तथा पेपर आधारित कार्टून पैकजिंग सामग्री के विनिकर्ता /ब्रांड मौलिक, उत्पादक अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ( ई.पी.आर. ) योजना जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए विघमान बेस्ट वैर्क्स / स्कैप ट्रेडर्स, रिटेलर्स, के साथ समन्वय/ सहयोग और उनके स्वयं स्थापित रिसाईक्लिंग प्लाट या उत्पादक उत्तरदायी संगठन (पी० आर० ओ० ) स्थापित करके रजिस्टर्ड रिसाईकिलर्स जो अभिन्न प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन संग्रहण से अंतिम निपटारे तक 100 प्रतिशत जिम्मेदार होगें, कर्मठता क्रियान्वित करेगें ।
(छ) पी.ई.टी. बोतल ( P. ET Bottle ) उत्पादकों/ उघोगों को यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि उत्पादकों द्वारा यथा विनिश्चित वापसी दर या खरीद बैंक दर पर रिटेलर्स से इन बोतलों का संग्रहण किया जाय । और यह सुनिश्चित करेगें कि इनका रिसाईकिल किया जाय। पी.ई.टी. बोतलों पर वापसी/खरीद बैंक की कीमत स्पष्ट रूप से मुद्रित करने की जिम्मेदारी उत्पादकों की है।
(ज) बहुसंख्या में पी.ई.टी. बोतल उपभोक्ताओं जैसे होटल , मैरिज हॉल / पार्टी हॉल , बाह्य खेल , स्थानों कार्यालयों/संस्थाओं की प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उपलब्ध करना उनके लिए आज्ञापक होगा ।
(झ) रिटेल पैकेजिंग मैटेरिल के लिए विनिर्माता संघ तथा रेटेलर के खरीद बैंक क्रिया विधि के माध्यम से ग्रोसरिज एवं अभाव के पैकिंग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैंकिग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग सामाग्रियों के संग्रहण एक किया विधि सृजित करके सामूहिक रूप से कार्य करेगें तथा संग्रह की गई प्लास्टिक सामाग्रियों का रिसाईकिल करना तथा निपटारा करना सुनिश्चित करेगें ।
14.4 रिटेलर्स स्ट्रीट भेंडर , खाने वालों इत्यादि की जिम्मेदारी।
(क) दुकानदार, भेंडर , थोक विक्रेता रेटेल भेंडर खाने वाले हॉकर , फेरीवाला या सब्जीवाला सहित कोई भी व्यक्ति खाने योग्य या न खाने योग्य माल या सामाग्रियों के भण्डार वितरण के लिए किसी भी प्रकार के कैरी बैंगों का विक्रय भण्डारण या वितरण या उपयोग नहीं करेगा ।
(ख) प्लास्टिक कैरी बैंग का दुकानदार विक्रेता रिटेलर या ट्रेडर इत्यादि पर्यावरणवन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार समय सीमा के भीतर में उघोग विक्रय स्टॉक समाप्त कर 350
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[भाग 8
देगें उस कालावधि के बाद किसी ऐसे प्लास्टिक कैरी बैंग विक्रय भण्डारण या उपयोग इस उपविधि की अनुसूची-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने के अधीन होगा ।
(ग) मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इस प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट के बने कमरों , जो इस नियमावली के अनुसार विनिर्मित या लेवल न किया गया हो , वस्तुओं को बेचने वाला या उपलब्ध करने वाला प्रत्येक रिटेलर या स्ट्रीट भेंडर इस उपविधि की अनुसूची-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने के भुगतान का दोषी होगा।
14.5 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( एस.पी.सी) उत्तराखण्ड शासन की जिम्मेदारी
(क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रजिस्ट्रेशन प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण तथा मल्टीलेयर पैकेजिंग , प्रोसेसिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटारे से सम्बन्धित इस नियमावली के प्रावधानों लागू करने हेतु प्राधिकार होगा ।
(ख ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड शासन प्लास्टिक अपशिष्ट नियमावली 2016 के क्रियान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित करेगा ।
14.6 जिला स्तरीय समीक्षा एव मॉनिटरिंग समिति-
(क) ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन क्रियाकलापों से सम्बन्धित कार्यो की समीक्षा एंव मानिटरिंग करनाः ।
(ख ) ठोस अपशिष्ट एंव प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर जिला के शहरी स्थानीय निकाय की कार्य योजना का पुनर्विलोकन करना तथा प्लास्टिक एंव ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली 2016 के सभी प्रावधानों को क्रियान्वयन करना ।
(ग) ठोस अपशिष्ठ एवं प्लास्टिक अपशिष्ठ का डाटा बेस तैयार करने तथा स्थिति विश्लेषण करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश देना ।
(घ) ठोस अपशिष्ट /प्लास्टिक प्रबन्धन अभियान की प्रगति का मॉनिटरिंग करना और यथावश्यक सामयिक सुधार करना तथा नियमित समीक्षा करना एवं नगर विकास एवं आवास विभाग तथा अन्य राज्य समन्वय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
(ड) शहरी स्थानीय निकाय के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं ठोस अपशिष्ठ प्रोसेसिंग डिस्पोजल सुविधा स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और स्थान निर्धारण पर तीन माह पर कम से कम एक बार शहरी स्थानीय निकाय के कार्यपालन की समीक्षा समिति करेगी ।
(च) वार्ड स्वच्छता समिति, सहायक संगठन , लाईन विभागों तथा सिविल सोसाईटी संगठनों के साथ प्रणाली स्थापित करने में जो ठोस तथा प्लास्टिक अपशिष्ठ के सामुदायिक स्तर पर मानिटरिंग तथा प्रबन्धन करने को समर्थ करे के समन्वय से सीधा निर्देश देगी और कार्य करेगी ।
351 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
भाग 8]
(छ) शहरी स्थानीय निकाय के परामर्श से वार्ड स्तरीय मॉनिटरिंग के लिए किसी समिति/उपसमिति को उत्तरदायित्व सौपेगी ।
14.7 सिटी स्कवाड/टास्कफोर्स की जिम्मेदारी- सिटी स्क्वार्ड/टास्क फोर्स निम्नलिखित कार्यो का जिम्मालेगा-
(क) नगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न दुकानों भोजशालाओं , सब्जीवालों तथा वाणिज्यक दुकानों में अचानक निरीक्षण का संचालन करना और इन व्यवसाईयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैगों को जब्त करना ।
(ख ) प्रतिबंधित पॉलिथीन पैकेजिंग मैटेरियल तथा 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाला और जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किए गए प्रावधानों के अनुसार लेबल अथवा मार्क नहीं किए गऐ हो सहबद्ध उत्पादों को जब्तकरना।
(ग) इस उपविधि की अनुसूची-1 में विहित व्यतिक्रमियों से जुर्माना वसूल करना।
(घ ) नगर प्लास्टिक कैरी बैगों अंतराज्य संचलन तथा विक्रय को रोकना।
(ड) नगर प्लास्टिक कैरी बैगों का किसी बाहर के क्षेत्र से किसी व्यक्ति /व्यवसायी /स्टाकिस्ट को बेचने से रोकना ।
अनुसूची-1
क्र०सं० अपराध प्रशमन चार्ज
प्रथम बार द्वितीय बार प्रत्येक बार
दुहराए जाने पर
1 मोटाई और आकार का विचार किए बिना प्लास्टिक कैरी 5000
बैगों के उत्पादन, वितरण व्यवसाय, भण्डारण विक्रय
2 प्लास्टिक कैरी बैंग का उपयोगकर्ता
(i ) वाणिज्यक उपयोगकर्ता 1500 2500 3500
(ii) 100 200 500
घरेलू उपयोगकर्ता
3 3000 5000
मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या 2000
प्लास्टिक शीट से बने कमर जो प्लास्टिक अपशिष्ट
प्रबन्धन के अनुसार विनिर्मित लेबल या मार्क नहीं किए गए
हों, मे वस्तुओं का उपयोग विक्रय या उसे उपलब्ध करना ।
4 2000 3000 5000
प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाना ।
5 1000 1500 2000
सार्वजनिक स्थानों पार्क , नाला, पुरातात्विक स्थलों तथा
अन्य प्रतिबंधित स्थानों मे प्लास्टिक अपशिष्ट का फैलाना ।
6 2000 2500
शहरी स्थानीय निकाय को सूचना दिए बिना इस उपविधि के 1500
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352
[भाग 8
अनुसार व्यवस्थाकिए बिना कोई समारोह या सभा आयोजित या एक सौ से अधिक व्यक्तियों को जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति
इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति (निर्माता, उत्पादक , आयातक, खुदरा विक्रेता, सडक विक्रेता, स्टॉकिस्ट इत्यादि) के साथ पाए गए प्रतिबंधित सामान इस उप - कानून के प्रावधान में उल्लिखित अनुसार जब्त कर लिया जायेगा ।
फॉर्म -IV
(प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली 2016 का )
(नियम 17(1 ) के अधीन )
स्थानीय निकाय के नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसिंग या रिसाईकिलिंग सुविधा के ऑपरेटर द्वारा समर्पित किए जाने वाले वार्षिक रिर्पोट का प्रपत्र।
रिपोर्ट की कालावधि
क्र०स०
1 सुविधा ऑपरेटर का नाम और पता
2
सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम
टेलिफोन
फैक्स
मोबाईल
ई-मेल
3
हैसियत
4
प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिए उपयोग की जानेवाली
प्रौधोगिकी
5 वर्ष के दौरान स्रोत के साथ- साथ रिपोर्ट की जाने वाली प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट कीमात्रा
6 प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्र (टनों में)
7 भूमि को भरने वाले स्थल पर अंतिम निपटारे के लिए भेजी गई निष्क्रीय या अस्वीकृत की मात्रा
8 फार्म भरने की सुविधा का ब्यौरा जिले अंतिम निपटारे के लिए निष्क्रीय या अस्वीकृत भेजे गए थे भाग 8]
353 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
पता
टेलिफोन
9 पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की स्थिति यदि सहमति या रजिस्ट्रेशन मंजूरी के दौरान विनिर्दिष्ट किया गया हो सलंग्न किया जाय ।
दिनांक
आपरेटर का हस्ताक्षर
स्थान
फॉर्म -V
(प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली 2016 का)
(नियम 17(2) के अधीन)
शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी सचिव को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर किए जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र ।
क्र०स० रिपोर्ट करने की कालावधि
1 नगर, शहर और राज्य का नाम
2 जनसंख्या
3 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र
4 शहरी स्थानीय निकाय का नाम और पता
टेलिफोन संख्या-
फैक्स संख्या
ई-मेल
5 अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वार्डो की कुल संख्या
6 अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में मकानों की कुल संख्या
7 दरवाजे- दरवाजे संग्रहण द्वारा आच्छादित मकानों की संख्या
8 अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वाणिज्यक स्थापनाओं और संस्थाओं की कुल संख्या
9 वाणिज्यक स्थापनाएँ
संस्थाएँ
10 अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट 354
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई ० (अग्रहायण 14 , 1942 शक सम्वत्)
[भाग 8
प्रबन्धन के लिए रखे गये यंत्र के साथ- साथ डोर- टू-डोर संग्रहण के लगी एजेंसियों के ब्यौरे का संक्षिप्त विवरण
11 अधकारिता के अधीन क्षेत्र से उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए स्थान पर लगाए गये आधारभूत संरचना का ब्यौरा सलंग्न करें ।
12 अपेक्षित आधारभूत संरचना का ब्यौरा औचित्य के साथ- साथ यदि कोई हो, सलंग्न करें ।
13 अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)
14 अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान संग्रह किये गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)
15 वर्ष के दौरान रिसाईक्लिंग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में )
16 वर्ष के दौरान उपयोग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में )
17 वर्ष के दौरान भूमि भराई स्थल को भेजे गये निष्क्रिय या अस्वीकृत मात्रा (टनों में )
18 प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रोसेसिंग और निपटारे के लिए उपयोग की गई प्रत्येक सुविधा का ब्यौरा
सुविधा-1
ऑपरेटर का नाम
पता-
टेलिफोन या मोबाईल संख्या-
क्षमता-
उपयोग की गई प्रौधोगिकी -
रजिस्टेशन संख्या
रजिस्टेशन की विधिमान्यता तक-
सुविधा- ।।
भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
355
ऑपरेटर कानाम-
पता-
टेलिफोन या मोबाईल संख्या-
क्षमता-
उपयोग की गई क्षमता-
रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तथा-
19 गली में झाडू लगाने , सेकेन्डरी भण्डार परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फैलाई गई मानक शक्ति का ब्यौरा दें ।
20 गली में झाडू लगाने भण्डार परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित संग्रहण के लिए ठेकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें ।
21 वित्तीय दवाब , यदि कोई हो , सहित इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गइ कठिनाईयों को संक्षेप में वर्णन करें ।
22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है , यदि हाँ (प्रतिलिपि सलंग्न करें ) पुनरीक्षण की तिथि-
चन्द्र सिंह मर्तोलिया,
नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी -काठगोदाम ।
356
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
नगर पालिका परिषद , चम्बा , टिहरी गढ़वाल
17 सितम्बर , 2020 ई 0
पत्र सं 0 369 / SBM Septage Rules / 2020-21- नगर पालिका परिषद , चम्बा टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत उ० प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा -298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) की उपधारा -2 खण्ड-(ज ) (च ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद , चम्बा टिहरी गढ़वाल द्वारा नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 की उपधारा -1 ( ii ) ( iii ) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये " फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2019 " बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा -301 (1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो , उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही हैं ।
अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद - चम्बा , टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी । वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
अध्याय-1
सामान्य
1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः
(1 ) ये उप- नियम नगर पालिका परिषद , चम्बा टिहरी गढ़वाल फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम- 2019 कहलाऐगा।
(2) ये उप -नियम नगर पालिका परिषद , चम्बा टिहरी गढ़वाल के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. ये उप-नियम नगर पालिका परिषद, चम्बा टिहरी गढ़वाल की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।
1. प्रसंगः
यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/ सेप्टेज का अनुपालन किया जाये ताकि सेप्टेज/फेकल सलज सेफ्टिक टैंक, गड्ढे , शौचालय, से पर्यावरण, नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके ।
राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः 1.1
ग्रामीण विकास मंत्रालय , भारत सरकार " राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 धोषित की है जिसमे शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे । शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है , ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था हो सके ।
1.2 उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोलः
नगर पालिका परिषद चम्बा मे " उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकोल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेफ्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है , नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जायेगी । जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगरपालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा, इसके लिये प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है , ताकि इसका अनुपालन शहरों/ नगरों में हो सके-आदेश सं0 597/ 4 ( 2)-यू0 डी0-2017-50/16, दि0 22.05.2017 । इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल चम्बा शहर को दिग्दर्शन कराना है , ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे , जो कि एकत्रीकरण , परिवहन , इलाज , सेप्टेज/फेकल सलज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत यू० एल ० बी० , जल निगम, जल संस्थान होंगे।
उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
357 भाग 8]
2. नगरीय उपकानून/फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध का नियमितिकरणः
सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शा० स०.......... एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगरपालिका परिषद चम्बा के नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करंने परिवहन और सेप्टेज/फेकल सलज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है । फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत, जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगरपालिका परिषद चम्बा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।
3. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्रः
नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत हैः
1. निर्माण , सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे , परिवहन, इलाज और सुरक्षित रखरखाव, जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है ।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है , उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फेकल सलज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है , ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है ।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना ।
4. एकत्रीकरण , परिवहन , इलाज और सेप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनानाः
4.1 सेफ्टिक टैंक और सेप्टेज/फेकल सलज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः
सेफ्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है , उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पंहुच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आवे। जबकि सलज को सुखाना और रोप्टिक टैंक में जो द्रव्य है , उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए । सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल में वणिर्त है , को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ।
4.2 सेप्टेज/फेकल सलज का परिवहनः
1. फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय- समय पर एस ० एम ० सी० द्वारा स्वीकृत किये जायेगें ।
2. फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः
अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फेकल सलज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेगें छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे ।
ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फेकल सलज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।
4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाजः
राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक पालिका चम्बा की अपनी एक इकाई होगी। परन्तु इस निकाय मे ईकाई न होने के कारण सॅप्टेज को निकाय से 25 किमी दूर अंतर्गत स्थित उत्तराखन्ड जल संस्थान केएस ० टी ० पी ० मे परिवहन किया जायेगा । भविष्य हेतू एक अलग सेप्टेजू ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण हेतू भी कार्ययोजना तैयार कराने के प्रयास किये जायेगे ।
358
उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
[भाग 8
5. सुरक्षा उपायः
1. उचित तकनीकी सयंत्र, सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जायेगा । फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रीन गलब्स , रबड़ बूट , चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायेगा । इसके लिये जागरूकता भी की जायेगी । इसके अलावा प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामक यत्र , मल निस्तारण गाड़ी में रखे जायेगे । जब सेफ्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो , धूम्रपान वर्जित रहेगा ।
2 मल निस्तारण कार्यकर्ता सेफ्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना- जाना रखेंगे , जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा । बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा , एवम टैंक को स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाये । कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हाल का ढक्कन टूटने से बचा रहे।
6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः
6.1 यू० एल ०बी ० दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो । इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है । सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा । ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे । पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट-ए, 2 में संलग्न है ।
6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है । जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस ०एम० सी ० के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।
सारणी 1 पंजीकरण व्यय
अ. प्रारंभिक पंजीकरण : रू0 2000.00 प्रति गाड़ी
ब. नवीनीकरण
: रू0 1500.00 प्रति गाड़ी
7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः
7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि यू० एल० बी० में फेकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय -समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने , शौचालय के गड्ढे , परिवहन और फेकल सलज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है ।
7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है , जो कि यू० एल०बी० कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है , उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।
7.3 यू० एल० बी० अपनी लागत संशोधित करेगा , जो कि समय- समय पर इससे सम्बन्धित है । ऐसी उपर्भाक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फेकल सलज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु ।
7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।
अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भवन/ सेप्टिक टैंक मालिक से यू० एल ०बी ० द्वारा वसूल कर यू० एल०बी० मे जमा किया जायेगा
ब. यू० एल०बी० किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी । जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है ।
359 उत्तराखण्ड गजट , 05 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 14 , 1942 शक सम्वत्)
भाग 8]
सारणी 2: उपभोक्ता लागतः-
पालिका क्षेत्र मे सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या किसी भी शिकायत के इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर कि सैप्टिक टैक ओवर-प्लो तो नही हो रहा है तुरन्त पालिका से सुपरवाईजर को भेज कर जाँच करवायेगे। इसके अलावा पालिका मे सेप्टिक टैंक को खाली कराने के ओवदन के आने पर पालिका द्वारा जाँच करायी जायेगी कि सेप्टिक टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली कराने मे कितने सीवर टेंकर के चक्कर लगेगे । तसदीक हाने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा ।
5000 लीटर
1:- पालिका के सीवर टैकर की क्षमता
2:- पालिका सीमा के भीतर
रू0 15000/- प्रति फेरा , तथा रू01000/- STP शुल्क , कुल रू 0 16000/- भवन स्वामी पालिका मे शुल्क जमा करेगा । सैप्टिक टैंक में ज्यादा फिकल होने पर दुसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे मे 2000/-रू 0 की छूट प्रदान की जायेगी ।
3:- पालिका सीमा के बाहर
रू0 15000/- प्रति फेरा , तथा रू 01000/- STP शुल्क, एवम रू0 500/ प्रति किमी भवन स्वामी पालिका मे शुल्क जमा करेगा । सैप्टिक टैंक में ज्यादा फिकल होने पर दुसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे में 2000/-रू 0 की छूट प्रदान की जायेगी ।
4:- पालिका द्वारा यह भी देखा जायेगा कि यदि कोई सैप्टिक टैंक ज्यादा ही छोटा है तो निरीक्षण पश्चात तथा यह समाधान हो जाने पर कि सम्बधित सैप्टिक टैंक में 5000 ली0 का सीवर टैंक पूर्ण नही भर पायेगा , उपरोक्त निर्धारित दरो मे आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते है ।
8. मैकेनिजम का निरीक्षण , क्रियान्वयन और मजबूती देनाः
8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि. एस0 एम 0 सी0/ नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार 'होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करना।
8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद चम्बा मे जमा की जायेगी ।
8.3 यू० एल ० बी० और परिचारक सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें ।
8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय - समय पर चलाया जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर , मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का, एकत्रीकरण , मशीनरी , परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतू प्रशिक्षण होगा ।
[भाग 8 360
उत्तराखण्ड गजट, 05 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 14, 1942 शक सम्वत्)
दंडः
9.
दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी० पी० एस० प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें , फेकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट /आर.एन.एन. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।
सारणी 3: दंड
शिकायत का प्रकार
क्र. सं.
दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित
दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन
5000
3 महीने के लिए परमिट
2500
1 लोगो की सेवा की शिकायत
1000
सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना
2 सेप्टेज /फेकल सलज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर
20000
1000
3 पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना
10000
5000
4
आर0 टी 0ओ 0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परिमट को स्थगित करना/ परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना एवम जी० पी० एस ० का न लगाया जाना
सुमना रमोला, अध्यक्ष,
एस०पी० जोशी, अधिशासी अधिकारी ,
नगर पालिका परिषद चम्बा , टिहरी गढ़वाल ।
नगर पालिका परिषद चम्बा , टिहरी गढ़वाल ।
पी० एस ०यू० (आर० ई0 ) 44 हिन्दी गजट / 567 - भाग 8-2020 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।