Servants of Knowledge
Uttarakhand Gazette · Government of Uttarakhand

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Published 12 December 2020

Notification no.
628/XLI-A/2020-100/2017
Issued By
RADHA RATURI(Addl Chief Secretary)
Identifier
in.gazette.uttarakhand.2020-12-12.628_XLI-A_2020-100_2017
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- यू० ए ० /डी०ओ ०/ डी ०डी ० एन०/ 30 / 2018-2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

रुड़की , शनिवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्) [संख्या-45 खण्ड-21 ]

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

वार्षिक चन्दा विषय

पृष्ठ संख्या

रु०

सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

1413-1425

1500 भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

655-668

1500 भाग 1 - क- नियम, कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975 भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

361-386

975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

1425 स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ -पत्र आदि

1413-क 1414

[भाग 1

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

तकनीकी शिक्षा अनुभाग

विज्ञप्ति

20 अगस्त, 2020 ई ०

संख्या 628 / XLI - A/2020-100/2017-प्राविधिक शिक्षा विभाग के निम्नलिखित कार्मिक उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग -2 से 4 के मूल नियम 56 (क) के प्रावधानानुसार सेवानिवृत्त हो जायेंगेः-

संस्था का नाम

पदनाम कार्मिक का नाम

क. सं.

प्रधानाचार्य 1 श्री सुनील कुमार

जन्मतिथि सेवानिवृत्ति कीतिथि

15.12.1960 31.12.2020 पालीटेक्निक, ऋषिकेश

राजकीय

गढ़ीश्यामपुर,

(देहरादून)

2

प्रवक्ता, सिविल

06.11.1960 30.11.2020

राजकीय पालीटेक्निक, श्रीनगर,

गढ़वाल

श्री विजय कुमार नौटियाल

राधा रतूडी,

अपर मुख्य सचिव ।

तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

पदोन्नति

16 अक्टूबर , 2020 ई०

संख्या 965 / XLI - A / 2020-37 / 2018- एतद्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत श्री राजेन्द्र प्रसाद को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड के पद पर वेतन मैट्रिक्स ₹ 131100-216600 लेवल-13 क में पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

आज्ञा से,

राधा रतूडी,

अपर मुख्य सचिव।

1415 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई 0 (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

शुद्धि पत्र

21 अगस्त, 2020 ई ०

संख्या 606 / XXIV- C - 1 / 2020-106 /2010- शासन के अधिसूचना संख्या-1091 / XXIV ( 6 ) / 2019-106/2010 , दिनांक 06.12.2019 द्वारा अनुसूची के क्रमांक-3 पर सहायक कुलसचिव का वेतनमान टंकण त्रुटिवश रू 0 47600--151100 (लेवल-8) अंकित हो गया है । अतः सहायक कुलसचिव के उक्त वेतनमान के स्थान पर रू 0 35400-112400 (लेवल -6 ) पढ़ा जाय ।

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 06.12.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । अधिसूचना की शेष शर्ते/ प्रतिबन्ध यथावत् लांगू रहेंगे ।

आनन्द बर्द्धन ,

प्रमुख सचिव ।

वित्त अनुभाग -8

अधिसूचना / तैनाती

07 अगस्त, 2020 ई ०

संख्या 561/2020/04 ( 100 ) /XXVII ( 8 ) / 2019- आयुक्त राज्य कर , उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-1165 / आयु ० रा० क ० उत्तरा० / स्था ०अनु० / रा० कर / 2020-21 / दे० दून, दिनांक 07.08.2020 के द्वारा किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में राज्य कर विभाग , उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त आयुक्तों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम -4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान . करते है: -

नवीन तैनाती स्तर

वर्तमान तैनाती

अधिकारी का नाम

अभ्युक्ति क्र० सं०

4

5

3

1

2

1 श्री डी० एस० नबियाल

संयुक्त आयुक्त (एस ०आई० बी० / प्र ०), राज्य कर, हल्द्वानी ।

विभागीय ढांचे के पुनर्गठन के फलस्वरूप ।

संयुक्त आयुक्त (अपील) , राज्य कर, रूद्रपुर ।

2 श्री योगेश कुमार मित्तल

नवपदोन्नत

संयुक्त आयुक्त ( एस ० आई ० बी० / प्र ०) , राज्य कर, काशीपुर ।

3 डा० सुनीता पाण्डे

नवपदोन्नत

संयुक्त आयुक्त (एस० आई ०बी० /प्र ०) , राज्य कर , रुड़की।

4 श्री विजय प्रकाश सिंह

नवपदोन्नत

संयुक्त आयुक्त (एस ०आई ०बी० / प्र०) , राज्य कर, देहरादून ।

5 श्री प्रवीण कुमार

नवपदोन्नत

संयुक्त आयुक्त (अपील) , राज्य कर , देहरादून ।

6 श्री संजीव सोलंकी

नवपदोन्नत

संयुक्त आयुक्त (ऑडिट) , राज्य कर, देहरादून ।

1416

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

2

5 1

3

4

7 श्री अजय कुमार

नवपदोन्नत

संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) , राज्य कर, रूद्रपुर ।

8 श्री अनुराग मिश्रा

नवपदोन्नत

देहरादून । संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, मुख्यालय ,

9 श्री रोहित श्रीवास्तव

नवपदोन्नत

संयुक्त आयुक्त (अपील ) , राज्य कर, हल्द्वानी ।

10 श्री प्रमोद कुमोर जोशी

नवपदोन्नत

संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।

11 श्रीमती हेमा बिष्ट

नवपदोन्नत

संयुक्त आयुक्त (ऑडिट), राज्य कर, रुद्रपुर ।

02- उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देते हुए योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

अधिसूचना / तैनाती

07 अगस्त, 2020 ई०

संख्या 562/2020/04 ( 100)/XXVII ( 8 ) /2019- आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-1166 / आयु० रा ० क ० उत्तरा० / स्था ० अनु० / रा० क० / 2020-21 / दे ० दून, दिनांक 07.08.2020 के द्वारा किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में राज्य कर विभाग , उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित उपायुक्तों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

प्रस्तावित नवीन तैनाती

वर्तमान तैनाती

अधिकारी का नाम

अभ्युक्ति क्र० सं०

5

3

4

2

1

श्रीमती स्मिता

1

उपायुक्त (एस०आई० बी० / प्र० ), राज्य कर, हल्द्वानी ।

उपायुक्त (क० नि०)-3, राज्य कर, हल्द्वानी ।

विभागीय ढांचे के पुनर्गठन के

फलस्वरूप

उपायुक्त (क० नि०) , राज्य कर, खटीमा ।

2 श्री एन०एस ० बोरा

-उक्त्-

उपायुक्त (क० नि०)-4, राज्य कर, रूद्रपुर।

3

उपायुक्त (ऑडिट), राज्य कर , हल्द्वानी।

श्रीमती सुमन जंगपांगी

-उक्त्-

उपायुक्तं (क०नि०) , राज्य कर, रामनगर ।

4 श्री मनीष मिश्रा

-उक्त्-

उपायुक्त (एस०आई० बी० / प्र ०) , राज्य कर, हरिद्वार ।

उपायुक्त (क० नि०)-6, राज्य कर, देहरादून ।

5 श्री अभय कुमार पाण्डे

उपायुक्त (ऑडिट), राज्य कर, रुड़की ।

-उक्त-

उपायुक्त (क० नि०)-4, राज्य कर, रूड़की ।

उपायुक्त (ऑडिट), राज्य कर, हरिद्वार ।

6. श्री नीरज कुमार

-उक्त- उपायुक्त (क० नि०)-3, राज्य कर, काशीपुर ।

7 श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह

उपायुक्त (ऑडिट) , राज्य कर , रूद्रपुर ।

-उक्त-

उपायुक्त (क०नि०), राज्य कर, किच्छा।

8 श्रीमती प्रीति मनराल

उपायुक्त, राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून ।

-उक्त- उपायुक्त (टैक्स रिव्यू), राज्य कर, देहरादून ।

भाग 1 ]                                                                                    1417

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

  1              2                      3                             4                          5
  9   श्री धर्मेन्द्र राज      उपायुक्त (क०नि०)-5,  उपायुक्त (क ० नि०) -1 , राज्य कर, हरिद्वार ।
                                                                                              -उक्त्-
                                राज्य कर, रुड़की ।
 10   श्री हरीश सिंह धपवाल         नवपदोन्नत          उपायुक्त (ऑडिट) , राज्य कर, हल्द्वानी ।
 11   श्रीमती नीलम पाल             नवपदोन्नत        उपायुक्त (उच्च न्यायालय कार्य) , राज्य कर,
                                                                   नैनीताल ।
 12   श्री अवधेश कुमार पाण्डे      नवपदोन्नत        उपायुक्त ( क०नि०)-4 , राज्य कर, देहरादून ।
 13   श्री विनय प्रकाश ओझा         नवपदोन्नत          उपायुक्त (ऑडिट) , राज्य कर, रुद्रपुर ।
 14   श्री भुवन चन्द्र पाण्डे      नवपदोन्नत         उपायुक्त (ऑडिट), राज्य कर, देहरादून ।
 15   श्री निखिलेश कुमार           नवपदोन्नत       उपायुक्त (क०नि० ), राज्य कर, विकासनगर ।
     श्रीवास्तव
 16   श्री सौरभ तिवारी             नवपदोन्नत       उपायुक्त (क० नि०)-2 , राज्य कर, देहरादून ।
 17  श्री विनय कुमार पाण्डे        नवपदोन्नत         उपायुक्त (ऑडिट) , राज्य कर, देहरादून ।
 18   श्री अजय बिरथरे              नवपदोन्नत       उपायुक्त (क० नि०) -3 , राज्य कर, देहरादून ।
 19   श्री आशीष कुमार ठाकुर        नवपदोन्नत      उपायुक्त (ऑडिट विंग) , राज्य कर, देहरादून ।
 20   श्री आशीष कुमार              नवपदोन्नत       उपायुक्त (ऑडिट विंग ) , राज्य कर, देहरादून ।
     उपाध्याय
 21 | श्री संजीव कुमार त्रिपाठी    नवपदोन्नत       उपायुक्त (क० नि ०)-1 , राज्य कर, देहरादून ।
 22  श्री संतोष कुमार सिंह         नवपदोन्नत         उपायुक्त (ऑडिट) , राज्य कर, हरिद्वार ।
 23  श्री योगेश मिश्रा             नवपदोन्नत         उपायुक्त (ऑडिट) , राज्य कर, रुड़की ।
 24  श्रीमती अंजली गुसाईं          नवपदोन्नत          उपायुक्त (आन्तरिक परि० ) , राज्य कर,
                                                                  देहरादून ।
 25  श्रीमती हेमलता शुक्ला         नवपदोन्नत        उपायुक्त (ऑडिट), राज्य कर, काशीपुर ।
26   श्रीमती शैलजा पाठक            नवपदोन्नत         उपायुक्त (आन्तरिक परि० ) , राज्य कर ,
                                                                   रुद्रपुर ।
27   श्री कार्तिकेय वर्मा          नवपदोन्नत           उपायुक्त (रिस्क मैनेजमेन्ट /डाटा
                                                                 एनालिसिस) ,
                                                             राज्य कर , देहरादून ।
28   मौ० इसहॉक खान                 नवपदोन्नत         उपायुक्त (आन्तरिक परि० ) , राज्य कर ,
                                                                  हल्द्वानी।
29   श्री शिवशंकर यादव            नवपदोन्नत            उपायुक्त (रिस्क मैनेजमेन्ट /डाटा
                                                                एनालिसिस) ,
                                                             राज्य कर , देहरादून ।
30   श्री अर्जुन सिंह राणा         नवपदोन्नत        उपायुक्त (क०नि०) , राज्य कर, कोटद्वार ।
31   श्रीमती गुलरेज रिजवी          नवपदोन्नत         उपायुक्त (आन्तरिक परि०) , राज्य कर,
                                                                  हरिद्वार ।
32   श्री सुरेश कुमार             नवपदोन्नत           उपायुक्त (एस०आर० - जी०एस ०टी०
                                                                 ट्रिब्यूनल),
                                                            राज्य कर, देहरादून ।
33   श्री दीपक कुमार              नवपदोन्नत         उपायुक्त (ऑडिट), राज्य कर, काशीपुर,।
02-         उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी नवीन तैनाती के
स्थान पर तत्काल योगदान देते हुए योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना
सुनिश्चित करें ।

आज्ञा से,

सौजन्या,

सचिव ।

1418

[भाग 1

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

गृह अनुभाग-8

अधिसूचना संशोधन

18 अगस्त, 2020 ई०

संख्या 270 / XX- 8 / 2020-11 (8) 2016 - राज्यपाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील थलीसैंण में पुलिस थाना थलीसैंण गठित किये जाने विषयक गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 188 / XX (8 ) 2018-11 ( 8 )2016 दिनांक 27 फरवरी , 2018 के परिशिष्ट -1 में उल्लिखित 303 ग्रामों में से 97 ग्राम जो थाना पैठाणी में अधिसूचित हैं, को पृथक किये जाने एवं ग्रामों के नामों की वर्तनी शुद्धिकरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

 2-      इस प्रकार थाना थलीसैंण में, संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार कुल 206 गांव रह जायेंगे ।
 3-      अधिसूचना संख्या 188 /XX (8 ) 2018-11 ( 8 )2016 दिनांक 27 फरवरी , 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित
 समझा जाय ।
       अधिसूचना संशोधन संख्या 270 / XX - 8 / 2020-11 (8 ) 2016 दिनांक 18 अगस्त, 2020 का परिशिष्ट -1
  अधिसूचना संख्या 188 /XX- 8/2017-11 (8 )2016 दिनांक 27 फरवरी, 2018 की आंशिक संशोधित गांवों की सूची का विवरण
                                     ::
                                                                               कं.स.  गांव का नाम
कं.स.    गांव का नाम    कं.स.    गांव का नाम       कं.स.    गांव का नाम
 1          मरोडा       32          मन्दोली         63          सिमखेत          94    i      मांसी
 2          ब्यासी      33        डडोली मली         64           मेलधार         95          खलधार
 3                      34          बसाणी           65          ठाडिसार         96           पंचराड
           बगवाडी
 4                      35         घिमड़िया         66          उल्याणी         97            ठंगा
            घूरी
 5                      36          पंचतोडा         67          खैतोली          98           रतकोट
            रणगांव
 6          रौली        37           पाटों          68          डुमलोट          99          गढ़कोट
 7          कुणेथ       38         रिंकसाल          69           बेडूगांव       100      अरकण्डई वल्ली
 8                      39       जन्दरिया मल्ला     70          बुढ़ाकोट        101      अरकण्डई पल्ली
           कैन्यूर
 9                      40       जन्दरिया तल्ला     71        गाडखर्क तल्ला     102        चोरखिण्डा
           जल्लू
 10       कपरोली        41     टेवलिया (लगा मासौ)   72          रतागुल्ली       103          भरोली
 11                     42           मासौं          73          डंडखिल          104          ऐरोली
           मुसेटी
 12                     43          मैखोली          74           भतवाँ          105      चौण्डल्या
         मुसेटी बंगला
 13        कफल्ड       44          ओखलियूँ          75          भराड़ीधार       106        मैठाणा
14         पोखरी       45       कफोलगांव मल्ला      76       गाडखर्क मल्ला      107       दुबलाण
                        46      कफोलगांव तल्ला      77   दरियाऊ लगा सुकई बैजरौ             कैलाड
15.        गंगाऊ                                                                108
                        47         पापतोली          78        बंगधार तल्ला                  बंगार
 16       कुल्याणी                                                              109
17         हंस्यूडी    48        भैडगांव मल्ला      79        बूंगधार मल्ला     110        लोदली
18       रौतापाली      49        भैडगांव तल्ला      80        भगवती तलिया                 कफलसार
                                                                                111
                       50    पनियालग्वाड उर्फ बूंगीधार 81       डुमलोट                    भाकण्ड
19         मज्यूर                                                               112
20                     51.           मंगरौ          82          नारसिंग
         पफड़ियाणा                                                              113      भरपूर छोटा
                       52          स्यूसाल          83        कमलिया वला        114
21        झडपाली                                                                          जुकाणी
                                   ग्वाल्थी         84          भिड़कोट                   लखचौंरी
22         कोटा         53                                                      115
                                   मातोली           85           गढ़खेत                  मगरौं तल्ला
23        गडसारी        54                                                       116
                                   गड़िगांव         86           बयेड़ा                    पडिण्डा
24        जखोला         55                                                      117
                        56                          87          भैस्वाड़ा
25        डौरिया                  किमवाड़ी                                       118      ककरोड़ा
                                    थान             88          च्यूलकोट                  सेरा मला
26         पनाऊ         57                                                       119
                                                    89          तुसारसैण                  सेरा तला
27        पित्रसैण      58         बाकुड़ा                                       120
                                   मनसारी           90         कोटकण्डई                    कोटली
28        भण्डेली       59                                                       121
29                                 काण्डई           91        कमलिया पल्ला                  बाडियूँ
          रण्डोला       60                                                       122
           रौता                    चमाली            92         फैड्यूगाड                   अन्तपुर
30                      61                                                       123
                                                    93           पसौल
31        सोबरा         62         पोखरी                                         124        कदोला

भाग 1 ]

1419

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

 के.स.    गांव का नाम    क.स.   गांव का नाम         क.स.       गांव का नाम   कं.स. गांव का नाम
 125       चन्दोली       146         ढौंर            167      चमलाण          188    ग्वीन तल्ला
 126       गुडिण्डा      147       जाखणी            168     डांगू तल्ला      189      मरखोला
 127     सीला तल्ला      148    सिन्दुडी मल्ली      169     तलाई मल्ली       190       रंगल्छा
 128     सीला मल्ला      149    सिन्दुडी तल्ली      170      चोपडियू         191      दिगोली
 129                     150       कन्दलेख          171       नाकुरी         192      नौलापुर
            बदाडू
 130      मंगरौ मल्ला    151      डांगू मल्ला       172                      193      कन्डूली
                                                             मटकुण्डा
 131      पोखरसैण        152      घोड़ियाणा         173   थकुलसारी बड़ी      194     बन्दरकोट
 132      मटकुण्डा      153      फकीरखोला           174   थकुलसारी छोटी      195    तिमलाखोली
 133       च्यूरकोट      154     डुमेला मल्ला       175      घिमंडिया        196      टन्डोला
 134      चौण्डलिया      155     डुमेला तल्ला       176    सीली मल्ली        197    ग्वीन मल्ला
135        भैंस्वाडा     156       घिनज्वा          177   सुंगरिया छोटा      198    बवासा मल्ला
 136       बमराडी        157    भरोली मल्ली         178       मंगरौ          199    बवांसा तल्ला
137       किमोली         158    भरोली तल्ली         179   रूमठियाल गांव     200       सिरोली
138        स्यूंसी       159.     रिखाड             180      रणिहाट         201     खितोटिया
139        लाछी         160                        181      बर्जालगांव      202      कोठिला
                                   खेतू
140        रणघेरा       161    कोलरी मल्ली         182      सिलवाडी.        203    दुलखोली वली
141        मटेला        162                        183      भुईचिलम         204    ढुलखोली पली
                                 रगडीगाड
142     कोला दरिया                                 184        नऊ            205       भरनौ
                                 सिसई163  :
143       कुणजोली       164      घनश्याली          185      नागणी           206       नौगांव
144       फरसाड़ी       165.   कोलरी तल्ली         186    सुगरिया बड़ा      कुल     योग-206
145        मैठाणा       166      नौगांव            187

:

सीली तल्ली

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा ,

सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the " Constitution of India, " the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.270 /XX( 8 ) / 2020-11 ( 8 )2016 dated August 18 , 2020 for general information .

NOTIFICATION

August18, 2020

No.270/XX- 8 /2020-11 ( 8 )2016-- The Governor is pleased to allow to separate the 97 village which are notified in police station Paithani from 303 villages and spelling correction in the name of villages mentioned in the annexure - 1 of notification 188 /XX ( 8) 2018-11 ( 8 )2016 dated 27 February 2018 of Uttarakhand Government regarding formation of police station Thalisain in Tehsil Thalisain ofDistrict Pauri Garhwal .

2- According to the appendix - 1 (attached) , a total of 206 villages will remain in police station Thalisain.

३- Notification No. 188 /XX ( 8 ) 2018-11 ( 8)2016 dated 27 February, 2018 deemed to be amended tothe said limit.

[भाग 1

1420

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21. 1942 शक सम्वत्)

Appendix- 1

Detail ofpartially amended list ofvillages ofnotification

No. 188 /XX(8 ) 2017-11 ( 8 )2016 dated 27 February, 2019

S.N VillageName

S.N VillageName

S.N VillageName

S.N Village Name

Seela Talla

127

Garhkhet

85

43

Maikholi

Marora

1

128

SeelaMalla

Bayeda

86

44

2

Okhaliyun

Byashi

129

Badadu

87 Bhaiswara

45

3

KapholgaunMalla

Bagwari

Manro Malla

130

Chayulkot

88

46

4

Ghoori

KapholgaonTalla

131

Pokharsain

Tusarsain

89

5

47

Paproli

Rangaun

Matkunda

132

90

Kotkndai

48

Rauli

6

BhairgaunMalla

133

Chiyurkot

91 Kamliya Palla

49

Kurenth

7

Bhairgaun Talla

134

Chondliya

92

Faidugad

50

8

Paniyalgawaruraph

Kainyur

Boongidhar

135

Bhenswra

Pasol

93

51

Jallu

Magrau

9

Bamradi

136

Massi

94

52

10

Sayusal

Kaprori

137

kimoli

Khaldar

95

Gawalthi

53

Museti

11

Syunsi

138

Pachrad

96

Matoli

54

12 MusetiBangla

Lachhi

139

97

Thanga

55

Kafald

13

Garigaun

140

Ranghera

Ratkot

98

Kimwari

56

14

Pokhari

Matela

141

Gadkot

99

Than

57

15

Gangaun

142

Koladriya

Arkandai Walli

100

Bakura

58

16

Kulyani

143

Kunjoli

Aarkandai Palli

101

Mansari

59

17

Hasyuri

Farsadi

144

Chorkhinda

102

Kandai

60

18

Rautapali

145

Maithana

Bharoli

103

Chamali

61

19

Majyur

Dhor

146

Eroli

104

62

Pokharn

20

Paphriyana

Jakhani

147

Chondla

105

Simkhet

63

21

Jharpali

SindudiMalli

148

106

Maithana

Meldhar

64

Kota

22

Sindudi Talli

149

Dublan

107

Thandisar

65

Gadsari

23

Kandlekha

150

Kailad

108

66

Ualyani

Jakhola

24

151 Dangu Malla

109

Bangar

Khaitoli

25

Daunriya 67

152

Lodali

Ghodiyana

110

68

Dumlot

26

Panau

Fakirkhola

153

111

Kpalsar

69

Bedoogaun

Pitrasain

27

Dumela Malla

154

Bhakand

112

70

Budakot

Bhandeli

28

Dumela Talla

155

113 Bharpur Chota

71 Gardkhark Talla

Randola

29

156

Jukani

Ghinjwa

114

72

Rattagulli

Rauta

30

Bharoli Malli

157

Lakhchori

115

73

Dandkhil

Sobra

31

158 Bharoli Talli

116 MangroTalla

Bhatwo

74

32

Mandoli

Rikhad

159

Padinda

117

Bharari Dhar

75

33 Dadoli Malli

Khetu

160

Kakroda

118

Gandkhark Malla

76

34

Basani

Kolari Malli

161

Sera Malla

119

77

35

Daryayu Laga

Ghimdiya

Sukaee Baijrau

162

Sera Talla

Ragdigad

120

78 Bungadhar Talla

36

Panchtora

Sisat

163

Kotli

121

79

Pato

37

BungadharMalla

Ghansyali

164

122

Badyun

80 Bhagwati Taliya

Riksal

38

165

Kolri Talli

123

Antpur

81

Dumlot

39 Jandriya Malla

166

Naugaon

Kadola

124

82

Narsingh

40 Jandriya Talla

Chamlaan

167

Candoli

125

83 Kamliya Walla

41

Tabliya

168

DanguTalla

Gudinda

126

Bhitkot

84

Masau

42 1421

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई ० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

S.N

VillageName

S.N VillageName

VillageNameS.N

Village Name

S.N

Bawansa Talla

199

Markhola

189

179

Talai Malli

169

Rumthiyal Gaun

200

Siroli

Rangalchha

190

Ranihat

180

170 Chopdyun

201

Khitotiya

191

Digoli

181

Nakuri

Badolgaon

171

Kothila

202

Naulapur

192

Silwadi

182

172 Matkunda

Dhulkholi Walli

203

Kanduli

193

Bhueechilam

183

Thakulsari Badi

173

Dhulkholi Palli

204

Bandarkot

Nau

194

184

Thakulsari Choti

174

Bharno

205

Timlakholi

195

185

175 Ghimdiya

Nagdi

206

Tandola

Naugaon

196

186

Seeli Malli

176

Sungriya Bada

GweenMalla

197

Seeli Talli

187

Sungriya Chota

177

BawansaMalla

198

GweenTalla

188

178

Mangro

206

Total Villages

ByOrder,

NITESH KUMAR JHA , Secretary.

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना/ तैनाती

19 अगस्त, 2020 ई०

संख्या 578/2020/04 ( 100 )/XXVII ( 8 )/ 2019- आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड , देहरादून के पत्र संख्या-1181 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा० कर / 2020-21 / दे ० दून, दिनांक 10.08.2020 के द्वास- किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में राज्य कर विभाग , उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित अपर आयुक्तों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम -4 एवं 5 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

अतिरिक्त प्रभार

वर्तमान तैनाती

अधिकारी का नाम

प्रस्तावित नवीन तैनाती स्तर

क्र० सं०

5

4

2

श्री बी०एस० नगन्याल

राज्य जोन,

अपर आयुक्त, राज्य कर, कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर ।

अपर आयुक्त (ऑडिट विंग ), राज्य कर, देहरादून ।

3 अपर आयुक्त, कर, काशीपुर काशीपुर ।

श्री अनिल सिंह

2

राज्य

मुख्यालय अपर आयुक्त, राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर, गढ़वाल जोन, हरिद्वार ।

कर , रूद्रपुर जोन, रुद्रपुर। अपर आयुक्त,

2- उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देतें हुए योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

आज्ञा से,

सौजन्या,

सचिव ।

[भाग 1 1422

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

अधिसूचना

03 नवम्बर, 2020 ई०

संख्या 1633 / XL-1-2020-37/2014- श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2015 की धारा -19 (1 ) (ट) में निहित प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय , हर्रावाला, देहरादून के कार्यपरिषद में निम्नलिखित महानुभाव /व्यक्तियों को सदस्य नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1 आयुष एवं विज्ञान - श्री बलदेव कुमार धीमान , मा० कुलपति, श्रीकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय , कुरूक्षेत्र ।

डा० हरिमोहन चन्दोला, पूर्व निदेशक, चौधरी ब्रहम् प्रकाश आयुष आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली । 2 सामाजिक

3 उद्योग श्री आर०के०जैन, ईस्ट अफ्रीकन इंडिया ओवरसीज, प्लाट नं० 01 , फार्मासिटी, सेलाकुई, देहरादून ।

4 राजनीतिक - श्रीमती रश्मि सिंह, 63 मालिनी मार्केट, शापिंग' काम्पलैक्स , स्टेशन रोड, कोटद्वार ।

5 विधिवेत्ता श्री अरूण भट्ट, एडवोकेट, कोटद्वार , पौडी ।

आज्ञा से,

राजेन्द्र सिंह,

अपर सचिव ।

गृह अनुभाग-4

प्रोन्नति/ विज्ञप्ति

25 अगस्त, 2020 ई०

संख्या 579 / XX - 4 / 2020-2 (3 ) / 2013- उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में उप निदेशक, तकनीकी/ प्रशासन के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 20-08-2020 के क्रम में श्री संदीप कुमार राणा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वेतन लेवल -10 (वेतनमान रू0 56,100-1,75,500) को उप निदेशक, तकनीकी/ प्रशासन , वेतन लेवल -11 (वेतनमान रू 0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री संदीप कुमार राणा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी को उप निदेशक, तकनीकी/ प्रशासन के पद पर कार्यभार करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हुये दो वर्षों तक परिवीक्षाधीन रखा जाता है ।

उक्त कार्मिक द्वारा पदोन्नति पद का कार्यभार उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा मुख्यालय, देहरादून में ग्रहण किया जायेगा । 3-

आज्ञा से,

ओमकार सिंह,

संयुक्त सचिव ।

1423 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

गृह अनुभाग -1

विज्ञप्ति/ पदोन्नति

14 अगस्त, 2020 ई०

संख्या 455 / XX ( 1 ) -2020-3 ( 7 ) 2006- उत्तराखण्ड प्रांतीय पुलिस सेवा के अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी-2 ( वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 , ग्रेड वेतन- रू 0 6600) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी -1 , (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 , ग्रेड वेतन- रू0 7600) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नाम अधिकारी सर्वश्री/ श्रीमती

क.सं.

हरीश वर्मा

1

2 सुरजीत सिह पंवार

3

शाहजहां जावेद खान

4 जगदीश चन्द्र

2- पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिकों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम-24 में प्रावधान है ।

3- जायेंगे । उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों के स्थानान्तरण / तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये

विज्ञप्ति/ पदोन्नति

14 अगस्त, 2020 ई०

संख्या 456 / XX( 1 ) -2020-3 (7 ) 2006- उत्तराखण्ड प्रांतीय पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 , ग्रेड वेतन- रू0 6600 ) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी-2 , (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 , ग्रेड वेतन- रू0 6600 ) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क.सं नाम अधिकारी सर्वश्री/ श्रीमती

1 विमल कुमार आचार्य

2. मिथिलेश कुमार सिंह

3 जया बलोनी

4 राजन सिंह

2- पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिकों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम-24 में प्रावधान है ।

3- जायेंगे । उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों के स्थानान्तरण / तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये 1424

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई ० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

विज्ञप्ति/ पदोन्नति

14 अगस्त, 2020 ई०

संख्या 457 / XX( 1 )-2020-3 ( 7 ) 2006- उत्तराखण्ड प्रांतीय पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 , ग्रेड वेतन - रू 0 5400) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस उपाधीक्षक ज्येष्ठ वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 , ग्रेड वेतन - रू 0 6600) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल , उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क.सं नाम अधिकारी सर्वश्री / श्रीमती

1 दिनेश चन्द्र ढौंडियाल

2 गणेश लाल

3

बहादुर सिंह चौहान

4

राजन सिंह रौतेला

2- पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिकों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली , 2009 के नियम-24 में प्रावधान है ।

3- जायेंगे । उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों के स्थानान्तरण / तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये

विज्ञप्ति/ पदोन्नति

28 अक्टूबर, 2020 ई ०

संख्या 704 / XX( 1 )-2020-3 ( 12 ) 2014- उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल -10 ) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार की संस्तुति के क्रम में स्थायी पुलिस निरीक्षक, श्री ओम प्रकाश को पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर उनके कनिष्ठ श्री तिलक राम वर्मा की पुलिस उपाधीक्षक कनिष्ठ वेतनमान के पद पर प्रोन्नति की तिथि से नोशनल रूप से प्रोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्थायी पुलिस निरीक्षक की पदोन्नति पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

1. ' उक्त प्रोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे ।

2. उक्तानुसार पदोन्नति किये जाने वाले कार्मिक के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य भविष्य में प्रकाश में आता है, तो ऐसे कार्मिक की पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी ।

3. उक्तवत् पदोन्नति पाने वाले कार्मिक की प्रान्तीय पुलिस सेवा में ज्येष्ठता का निर्धारण उक्त सेवा में पूर्व से नियुक्त किये गये तथा नियुक्त किये जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ कालान्तर में सुसंगत नियमों के अनुसार निर्गत की जायेगी ।

आज्ञा से,

मुकेश कुमार राय , उप सचिव।

1425 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई ० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

राजस्व अनुभाग -3

अधिसूचना

19 अगस्त, 2020 ई०

संख्या 334 / XVIII (3 )/2020-03 (8 )/2016- राज्यपाल , संयुक्त प्रान्त भू- राजस्व अधिनियम , 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1611 / 1-14-91-52 (4)90-22-90- रा-14 , दिनांक 15 अक्टूबर , 1991 के द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी ।

अनुसूची

जनपद

तहसील

परगना

ग्राम का नाम

1

2

4

3

सदर

मसूरी नगर क्षेत्र

देहरादून

पछवादून

आज्ञा से,

सुशील कुमार, सचिव (प्रभारी ) ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.334/XVIII ( 3 ) 2020-3 ( 8 ) 2016 dated August 19, 2020 for general information.

NOTIFICATION

August19 , 2020

No.334 /XVIII ( 3 )/ 2020-03 ( 8 ) /2016 --In exercise of the powers conferred by section 48 of the United Provinces Land Revenue Act , 1901 ( as applicable to the State of Uttarakhand) , the Governor is pleased to declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Uttar Pradesh Govt. Notification No. 1611/ 1-14-91-52 (4) 90- 22-90- RA - 14 , dated 15 October, 1991 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the offical Gazette .

Schedule

Tehsil

District

Name ofVillage

Pargana

1

2

3

4

Sadar

Dehradun

Pachwadoon

Masoorie Nagar Chetra

ByOrder,

SUSHIL KUMAR , Secretary In -Charge .

पी०एस०यू० (आर०ई० ) 45 हिन्दी गजट/ 568-भाग 1-2020 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या-- यू० ए ० / डी० ओ ० / डी० डी० एन ० /30 /2018--2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 1 -क

नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

विधि-अनुभाग

28 अक्टूबर , 2020 ई ०

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य० ) , राज्य कर ,

देहरादून/ हरिद्वार/ रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग ।

पत्रांक 2921 / आयु ० रा ० कर, उत्तरा० / विधि -अनुभाग / Noti .Vol.I /2020-21 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएं 819/2020/7 (120 ) / XXVII ( 8 ) / 2020 / CT- 66 ; 820/2020/7 ( 120 ) / XXVII ( 8 ) /2020/ CT-67 तथा 821/2020/7 ( 120 ) /XXVII ( 8 ) / 2020/CT -68 समदिनांकित 22 अक्टूबर , 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याएं 344/2017 दिनांक 20 मई, 2020 एवं 06/2018 दिनांक 01 जनवरी, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन तथा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके द्वारा GSTR - 10 में विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी है , किन्तु उनके द्वारा उक्त विवरणी को समयावधि सितम्बर , 2020 के 22 वें दिन से दिसम्बर , 2020 के 31 वें दिन तक प्रस्तुत किया जाता है द्वारा देय विलम्ब शुल्क दो सौ पचास से अधिक अधित्यजन किया जाना अधिसूचित किया गया है ।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर- निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

655-ख 656

उत्तराखण्ड गजट, 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना

22अक्टूबर , 2020 ई 0

819/2020/7 ( 120 ) / XXVII ( 8 )/2020/CT-66- चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया संख्या है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव , अब , राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष, 2017 ) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 क सपठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के द्वारा प्रदत्त 'शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 344/2020 / 5 (120) / XXVII (8 ) /2020/ CT -35 दिनांक 20 मई, 2020 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं , अर्थात्ः-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम प्रस्तर में, खंड (ⅰ ) में, प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

"परंतु और भी कि, जहां अनुमोदन पर बिक्री या वापसी के लिए भारत से बाहर भेजे या ले जाये जा रहे माल के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से अक्टूबर , 2020 के 30वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है , को उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (7) के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है , और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरा करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है , तो, ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा अक्टूबर, 2020 के 31 वें दिन तक बढ़ा दी जायेगी ।

Inpursuance of the provisions of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 819/2020/7 ( 120 ) / XXVII ( 8) /2020 /CT- 66 , dated October 22, 2020 for general information.

NOTIFICATION

October22, 2020

No.819 / 2020 / 7 ( 120 ) / XXVII ( 8 ) / 2020/ CT- 66 -- WHEREAS , the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest ;

NOW, THEREFORE , In exercise of the powers conferred by section 168A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act , 2017 ( Act No. 06 of 2017 ) , read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act , 2017 ( 13 of 2017 ) , the Governor , on the recommendations of the Council , is pleased to allow to make the following further amendment in the notification of the Government of Uttarakhand No. 344/2020/5 ( 120 )/ XXVII ( 8 )/ 2020 / CT - 35 dated the 20th May , 2020 , namely : -

In the said notification, in the first paragraph , in clause ( i ) , after the first proviso , the following proviso shall be inserted , namely : -

"Provided that where , any time limit for completion or compliance of any action, by any person , has been specified in , or prescribed or notified under sub - section (7 ) of section 31 of the said Act in respect of goods being sent or taken out of India on approval for sale or return , which falls during the period from the 20th day of March , 2020 to the 30th day of October , 2020 , and where completion or compliance of such action has not been made within such time , then , the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 31st day of October , 2020 " ;

भाग 1 -क]

657 उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई 0 (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

अधिसूचना

22अक्टूबर , 2020 ई ०

संख्या 820/2020/7 ( 120 ) / XXVII ( 8 ) / 2020/CT-67-चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव , अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017 ) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 सपठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 06/2018/9 (120) /XXVII (8 ) /2017/CT-73 दिनांक 01 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित अंग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्ः-

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्;

"परंतु यह भी कि, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए , जो कि जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाहियों से सम्बन्धित प्ररूप जीएसटीआर-4 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, लेकिन उक्त विवरणी को समयावधि सितंबर, 2020 के 22वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 31 वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं , उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब शुल्क को दो सौ पचास रूपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है और उन करदाताओं के लिए विलंब शुल्क को पूर्ण रूप से अधित्यक्त किया जाता है, जिनके लिए कुल देय राज्य कर की राशि शून्य है । "

In pursuarice of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 820/2020/7 ( 120 )/ XXVII (8 ) /2020 /CT-67 , dated October 22, 2020 for general information.

NOTIFICATION

October 22, 2020

No.820 / 2020 / 7 ( 120 ) / XXVII ( 8 ) / 2020 / CT - 67 -- WHEREAS , the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest ;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act , 2017 (Act No. 06 of 2017 ) ( hereafter in this notification referred to as the said Act ) , read with section 148 of the said Act, the Governor , on the recommendations of the Council , is pleased to allow to make the following further amendment in the notification of the Government of Uttarakhand Department of Finance No. 06/2018/9 ( 120 )/XXVII ( 8 )/ 2017/CT -73 dated the 1st January, 2018 , namely:-

In the said notification , after the second proviso , the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of State tax payable in the said return is nil , for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-4 for the quarters from July, 2017 to March, 2019 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd day of September , 2020 to 31st day of October, 2020 " .

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

658

अधिसूचना

22अक्टूबर, 2020 ई०

संख्या 821/2020/7 ( 120 ) / XXVII ( 8 ) / 2020/CT- 68- चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव , अब, राज्यपाल , उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए , जिनके द्वारा नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर -10 में विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी है, किन्तु उनके द्वारा उक्त बिवस्णी को समयावधि सितंबर 2020 के 22 वें दिन से दिसंबर, 2020 के 31 वें दिन तक प्रस्तुत किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब शुल्क को दो सौ पचास रूपये से अधिक अधित्यजन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से, सौजन्या,

सचिव ।

Inpursuance of the provisions of clause (3 ) ofArticle 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 821/2020/7 ( 120)/ XXVII ( 8 ) / 2020 /CT-68 , dated October 22 , 2020 for general information.

NOTIFICATION

October 22, 2020

No.821 /2020/7 ( 120 ) /XXVII ( 8 ) / 2020/CT - 68 --WHEREAS , the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest ;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor , on the recommendations of the Council, is pleased to allow to waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act which is in excess of two hundred and fifty rupees, for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR- 10 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd day of September, 2020 to 31st day ofDecember, 2020" .

ByOrder,

SOWJANYA , Secretary.

अनिल सिंह,

अपर आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून ।

:

'659 उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 1 -क]

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

विधि-अनुभाग

02 नवम्बर, 2020 ई ०

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य ० ) , राज्य कर,

देहरादून / हरिद्वार / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग ।

पत्रांक 3005 / आयु ० रा० कर , उत्तरा ० /विधि- अनुभाग / Noti .Vol.1 /2020-21 /देहरादून- उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 802/2020/108 (120) /XXVII (8 )/2002 दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 401/2020/108 (120 ) /XXVII ( 8) / 2002 दिनांक 30 जून , 2020 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को अधिक्रमित करते हुए वर्ष 2016-17 के लिए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण कार्यवाहियों को पूर्ण किए जाने की समय- सीमा दिनांक 31 जनवरी , 2021 तक बढ़ाया जाना अधिसूचित किया गया है ।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर - निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना

28 अक्टूबर , 2020 ई०

संख्या 802/2020/108 ( 120 ) / XXVII (8 )/2002- चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएवं , अब , राज्यपाल , उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 32 की उपधारा (12) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904 ) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 401/2020/108 (120) /XXVII (8 )/ 2002 देहरादून दिनांक 30 जून, 2020 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, दिनांक 31 अक्टूबर , 2020 को अधिक्रमित करने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

परन्तु यह कि उक्त अधिनियम के अधीन वर्ष 2016-17 के लिए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण कार्यवाहियों को पूर्ण किये जाने की समय- सीमा दिनांक 31 जनवरी , 2021 तक बढ़ा दी जाएगी ।

आज्ञा से, अमित सिंह नेगी, सचिव ।

660

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

Inpursuance ofthe provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 802/2020/108 ( 120) / XXVII (8 ) /2002 , dated October 28, 2020 for general information .

NOTIFICATION

October 28, 2020

No.802/ 2020/ 108 ( 120 ) /XXVII ( 8 )/ 2002 - WHEREAS , the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest ;

NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of section 32 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no . 27 of 2005 ) ( hereinafter referred to as the said Act) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand) , the Governor, is pleased to order supersession of the notification of the Government of Uttarakhand No. 401/2020/108 ( 120 )/XXVII (8 )/ 2002 Dehradun dated 30th June, 2020 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, on the 31st day of October , 2020 .

Provided that the time limit for completion of assessment or re - assessment proceedings under the said Act for the year 2016-17 shall be extended upto the 31st day ofJanuary, 2021 .

ByOrder, AMIT SINGH NEGI , Secretary.

अनिल सिंह,

अपर आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून ।

कार्यालय डॉ० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

04 नवम्बर , 2020 ई ०

पत्रांकः 1573 /चार-43 / 2019 / टी.सी.यू. डॉ. आर . एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा राजस्व विभाग में कार्यरत तहसीलदारों हेतु दिनाँक 05 से 10 अक्टूबर, 2020 के मध्य विभागीय परीक्षाओं का आयोजन किया गया ।

विभागीय परीक्षा (तहसीलदार-2020) में सम्मिलित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में इस विज्ञप्ति द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है ।

661

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 1 -क]

परीक्षार्थी का नाम

उत्तीर्ण किये गये विषय

क्र.सं.

पदनाम

तहसीलदार क क ख खज झच छघ घघ ग 1. श्रीमती नीलू चावला

खखज

चछ घ घघ ग

तहसीलदार क

2. श्री संजय कुमार

खज झच छ घघघ ग

तहसीलदार क क ख

3. श्री यशवीर सिंह

खज

चछ घ घघ ग

तहसीलदार

4.

श्रीमती मंजू

क क ख ख ज झ च छ घघघ ग

तहसीलदार

5.

श्री मुकेश चंन्द्र रमोला

घघ घग

खख ज झ च छ

तहसीलदार क

6.

श्रीमती रेखा

खज झच छ घघ घ ग

तहसीलदार क क ख

7. श्री विपिन चन्द्र पन्त

ख खज झच छ घघघ ग

तहसीलदार क क

8. डॉ अमृता शर्मा

तहसीलदार क क ख ख ज

झ च छघ घघ ग 9 . श्रीमती पूनम पन्त

खज झच छघ घघ ग

तहसीलदार क क ख

10. सुश्री नितेश डागर

तहसीलदार

खज

छघ घघ श्री नवाजिश खलीक

क क ख

झच

ग 11.

घघग

खज

चछ घ

तहसीलदार क क ख

12.

कु० शालिनी मौर्य

घघ ग

चछघ

ख खज

तहसीलदार क क

13.

श्री श्रेष्ठ गुनसोला

खख ज

च छघ घघ ग

तहसीलदार क

14. श्री सोहन सिंह

ख खज झच छ घघघ ग

तहसीलदार क क

श्री चन्द्रशेखर

15.

च छघ घघ ग

तहसीलदार

खख ज

16. श्री आशीष चन्द्र घिल्डियाल

ख खज झच छघ घघ ग

तहसीलदार क क

17. श्रीमती सुनैना राणा

क ख ख ज च छघ घघ ग

तहसीलदार क

18. श्रीमती सुशीला कोठियाल

खज झच छघ

ख

घघ ग

तहसीलदार क क

19. श्री मनजीत सिंह गिल

खज झच छघ घघ

क क ख

ग

तहसीलदार

20.

श्री सुनील कुमार

चछघ घघ ग

ख खज

तहसीलदार क क

श्री अबरार अहमद

21.

22.

तहसीलदार क क ख ख ज झ च छ घ घघ ग श्रीमती खुशबू आर्य

खख ज झ च छघ घघ ग

कक

23. सुश्री प्रियंका रानी

तदर्थ तहसीलदार

घघघ म

कक ख खज झच

24.

तदर्थ तहसीलदार

डॉ. ललित मोहन तिवारी

तदर्थ

श्री प्रेम सिंह रावत

अनुपस्थित

25.

तहसीलदार 662

[भाग 1-क उत्तराखण्ड गजट, 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

विषय

विषय संकेत कोड

'क'

क्रिमिनल लॉ एण्ड प्रोसीजर

'क'

क्रिमिनल केस

'ख'

रेवेन्यू एण्ड रेन्ट लॉ

'ख'

रेवेन्यू केस

'ज'

एक्साइज

'झ'

स्टाम्प एण्ड कोर्ट फीस एक्ट्स

'च'

ट्रेजरी प्रोसिजर एण्ड एकाउण्ट्स रूल्स

सिविल लॉ

'छ'

'घ'

हिन्दी राइटिंगः श्रुतिलेख

'घ'

हिन्दी राइटिंगः अनुवाद

'घ'

हिन्दी रीडिंग

'ग'

रेवेन्यू मेन्युअल

राजीव रौतेला,

निदेशक ।

कार्यालय संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून

विज्ञप्ति

11 अगस्त, 2020 ई०

संख्या 7176/ तीन-चक ० सं ० / रा ०प ० / 2019- उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3 , देहरादून के शासनादेश संख्या-264 / XVIII ( 2 ) / 2020-03 (07 ) / 2016 , दिनांक 04 अगस्त 2020 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र ० अधिनियम संख्या -5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा-52 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं बाल मयंक मिश्र , संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस बिज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार की तहसील रूड़की एवं लक्सर के निम्नलिखितं ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है:-

परगना

ग्राम

जनपद

तहसील

क०सं०

5

3

4

1

2

1-

रुड़की

सुसाड़ी कलां

मंगलौर

2-

झबरेड़ा

नसीराबाद

हरिद्वार

3-

लक्सर

4-

नरोजपुर

5-

शाहपुर

गोरधनपुर

बाल मयंक मिश्र,

संचालक , चकबन्दी

उत्तराखण्ड, देहरादून ।

663 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट, 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्) कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग ।

आदेश

22 अगस्त, 2020 ई०

संख्या 289 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2020- सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सडक सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी० ओ०आरएस ० पार्ट-3 दिनांक 18.08.2015 सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी०ओ०आर ० एस०- पार्ट-3 दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लघंन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालको के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । अतः लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखतें हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मोहित कुमार कोठारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करतें हुए निम्न चालको के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ ।

उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा । उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा ।

अभियोग

डी०एल ० संख्या

चालक का नाम व पता

:

निलम्बन अवधि

चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी

क० सं०

1

SP TEHRI GARHWAL

खतरनाक संचालन ।

22.08.2020 से 21.11.2020 श्री सुमित राज पुत्र श्री बीर दास ग्राम मयाली पो० मयाली जनपद रूद्रप्रयाग पिन- 246475

UK- 1320140005600

VALIDITY ( NT)

25-04-2034

VALIDITY (T)

27-07-2020

मोहित कुमार कोठारी,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

रुद्रप्रयाग ।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

25 अगस्त, 2020 ई०

पत्रांक 590 / पंजीयन निरस्त/ 2020-21- वाहन संख्या UP290382 ( LMV CAR) मॉडल 1999 चैचिस 359357CRQ107028 इंजन न० 697D28CRQ109507 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी मैक्सटन स्ट्रॉग स्कूल बनबसा टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक15/07/2020 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया हैं । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 25.08.2020 से वाहन संख्या UP290382 ( LMV CAR) मॉडल 1999 चैचिस 359357CRQ107028 इंजन न० 697D28CRQ109507 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।

रश्मि भट्ट,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,

टनकपुर (चम्पावत) ।

664

[भाग 1 -क

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग ।

आदेश

01 सितम्बर , 2020 ई ०

संख्या 301 /प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2020- सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सडक सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी ० ओ ०आरएस ० पार्ट 3 दिनांक 18.08.2015 , सन्दर्भ संख्या 05/2014/ सी० ओ ० आर०एस०- पार्ट-3 दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लघंन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालको के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । अतः लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखतें हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मोहित कुमार कोठारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करतें हुए निम्न चालको के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ । उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा । उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा ।

अभियोग

डी० एल० संख्या

चालक का नाम व पता

क० सं०

1

निलम्बन अवधि चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी

ARTO

RUDRAPRAYAG

HR- 1220150112393

VALIDITY ( NT)

18-06-2035

अशोक कुमार पुत्र श्री देवी सिंह ग्राम व पो० मकरौली खूर्द जनपद रोहतक हरियाणा

2

01.09.2020 से 30.11.2020 ओवरलोड सवारी (भार वाहन) ।

ARTO

वाहन

RUDRAPRAYAG

01.09.2020 से

UK- 1320170011640

VALIDITY (NT)

05-04-2037

राजेश लाल पुत्र श्री भऊपालू लाल बावई जनपद रूद्रप्रयाग पिन- 246171

30.11.2020 संचालन के दौरान मोबाईल फोन काप्रयोग ।

आदेश

03 सितम्बर , 2020 ई०

संख्या 314 / प्रवर्तन/ लाइसेन्स/ 2020- सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सडक सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी ० ओ ०आरएस ० पार्ट 3 दिनांक 18.08.2015 , सन्दर्भ संख्या 05/2014 / सी० ओ ० आर०एस०- पार्ट-3 दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लघंन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालको के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । अतः लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखतें हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मोहित कुमार कोठारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करतें हुए निम्न चालको के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ । उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा । उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा ।

अभियोग

डी०एल० संख्या

चालक का नाम व पता

क० सं०

1

निलम्बन अवधि चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी

DSP TRAFFIC POLICE CHANDIGARH

UK- 1320160010176

VALIDITY (NT)

देवेन्द्र पुत्र श्री उदय राम अंतवाल ग्राम तरसाली पो० बडसू उखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग ।

03.09.2020 से 02.12.2020 बिना हेलमेट वाहन का संचालन ।

665

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 1 - क] .

आदेश

18 सितम्बर , 2020 ई ०

संख्या 347 / प्रवर्तन / लाइसेन्स/ 2020- सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सडक सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी ० ओ ०आरएस ० पार्ट 3 दिनांक 18.08.2015 , सन्दर्भ संख्या 05/2014/ सी०ओ ० आर ० एस०- पार्ट-3 दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लघंन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालको के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । अतः लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखतें हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मोहित कुमार कोठारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करतें हुए निम्न चालको के लाइसेन्स तत्त्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ । उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा । उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा ।

चालक का नाम व पता

अभियोग

डी० एल ० संख्या

क० सं०

1

चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी

निलम्बन अवधि

ARTO

RUDRAPRAYAG

UK- 0720160029842

VALIDITY (NT)

17-11-2036

चंद्र मोहन पुत्र श्री गोपाल सिंह ऑफिसर्स कॉलोनी रेस कोर्स पो० आराघर देहरादून पिन- 248001

2

18.09.2020 से 17.10.2020 ओवरलोड सवारी (मोटर साइकिल)

ARTO

RUDRAPRAYAG

VALIDITY ( NT)

23-08-2040

UK- 1420190005664

रितिक सिंह नेगी पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह नेगी क्यूडी, जनपद रूद्रप्रयाग पिन- 246442

:

3

बिना हेलमेट वाहन का संचालन ।

18.09.2020 से 17.10.2020

ARTO

RUDRAPRAYAG

UK- 1320150007633

VALIDITY (NT)

09-06-2031

मनोज सिंह पुत्र श्री चंद्रा सिंह ग्राम चिंका थाना- सारी रूद्रप्रयाग पिन- 246420 जनपद

4

बिना हेलमेट वाहन का संचालन ।

18.09.2020 से 17.10.2020

ARTO

RUDRAPRAYAG

UK- 1320120002879

VALIDITY (NT)

28-04-2039

प्रवेन्द्र सिंह पुत्र श्री लखन सिंह रावत ग्राम वनथपला पो० काण्डई देशजूला रूद्रप्रयाग पिन- 246429

18.09.2020 से 17.10.2020 ओवरलोड सवारी(यात्री वाहन)

मोहित कुमार कोठारी ,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

रुद्रप्रयाग ।

666

[भाग 1-क उत्तराखण्ड गजट, 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

25 सितम्बर, 2020 ई ०

पत्रांक 685 / पंजीयन निरस्त/ 2020-21 - वाहन संख्या UP27H3222 ( MAXI CAB ) मॉडल 2005 चैचिस MA1CA2GAK51F27336 इंजन न० GA51F54778 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री लियाकत हुसैन पुत्र श्री सरावत हुसैन निवासी मकान नम्बर- मकान नम्बर-72 सिमेण्ट रोड, टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 22/08/2020 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 25/09/2020 को वाहन संख्या UP27H3222 ( MAXI CAB) मॉडल 2005 चैचिस MA1CA2GAK51F27336 इंजन न० GA51F54778 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।

आदेश

29 सितम्बर , 2020 ई०

पत्रांक 701 / पंजीयन निरस्त/ 2020-21- वाहन संख्या UK03CA1284 (MGV) मॉडल 2014 चैचिस ME229ERC0EE295482 इंजन न० E483CDEE647695 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री अमर सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह निवासी मकान नम्बर 10 ग्राम- तल्ला खतेड़ा पोस्ट-मल्ला खतेड़ा लोहाघाट, चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 25/08/2020 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29/09/2020 को वाहन संख्या UK03CA1284 ( MGV) मॉडल 2014 चैचिस ME229ERC0EE295482 इंजन न० E483CDEE647695 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

667 उत्तराखण्ड गजट, 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 1 -क

आदेश

29 सितम्बर , 2020 ई०

पत्रांक 700 / पंजीयन निरस्त/ 2020-21-वाहन संख्या UA053320 ( MAXI CAB ) मॉडल 2004 चैचिस MA1NV2ABA42F15205 इंजन न० AB44F79000 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री राजेन्द्र चन्द पुत्र श्री हष बहादुर चन्द निवासी मकान नम्बर 25 ग्राम- बिचइ पोस्ट- टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 25/08/2020 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहनं का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29/09/2020 को वाहन संख्या UA053320 ( MAXI CAB ) मॉडल 2004 चैचिस MA1NV2ABA42F15205 इंजन न ० AB44F79000 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।

रश्मि भट्ट,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,

टनकपुर (चम्पावत) ।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग ।

आदेश

19 अक्टूबर , 2020 ई०

संख्या 476 / प्रवर्तन / लाइसेन्स/ 2020- सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सडक सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी ० ओ ०आरएस ० पार्ट -3 दिनांक 18.08.2015 , सन्दर्भ संख्या 05/2014 / सी० ओ० आर० एस०- पार्ट-3 दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लघंन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालको के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । अतः लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखतें हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मैं मोहित कुमार कोठारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करतें हुए निम्न चालको के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ । उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा । उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा ।

[भाग 1 -क 668

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

1

ARTO RUDRAPRAYAG

बिना हेलमेट वाहन का संचालन ।

UK13-20190001399

VALIDITY ( NT)

25-08-2039

12.10.2020 से 11.01.2020 उदित मार्तण्ड फर्सवाण पुत्र| श्री गोपाल सिंह फर्सवाण रूद्रप्रयाग पिन-246442 बचनी पो० फलासी जनपद

2

ARTO RUDRAPRAYAG

बिना हेलमेट वाहन का संचालन ।

2135/RPG/2010

VALIDITY ( NT)

31-12-2021

12.10.2019 से 11.01.2020 नागेन्द्र सिंह बड़थ्वाल पुत्र श्री अब्बल सिंह बड़थ्वाल ग्राम स्यूपुरी पो ० सतेराखाल जनपद रूद्रप्रयाग ।

3

ARTO RUDRAPRAYAG

बिना हेलमेट वाहन| का संचालन ।

UK13.20080004635

VALIDITY ( NT )

17-09-2023

12.10.2019 से 11.01.2020 मोहन सिंह राणा ग्राम रूद्रप्रयाग पिन- 246171 श्री नरेन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री दर्मवाडी, पो० जाखदार जनपद

4

ARTO RUDRAPRAYAG

DL13-20180009278

VALIDITY (NT)

09-01-2035

13.10.2020 से 12.01.2020

ओवरलोड़ सवारी(दुपहिया वाहन) ।

दिनेश सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह मकान स0-265 ई ० ब्लॉक गली न0-05 पश्चिम विनोद नगर शकरपुर, पूर्वी दिल्लीपिन-110092

5

ARTO RUDRAPRAYAG

UK- 1320080001153 VALIDITY (NT) 14-09-2030-

15.10.2020 से 14.01.2020

ओवरलोड़ सवारी (यात्री वाहन)।

जनपद रूद्रप्रयाग । श्री धरम सिंह पुत्र श्री धूम सिंह ग्राम व पो० कोडिमा,

6

ARTO RUDRAPRAYAG

बिना हेलमेट वाहन का संचालन ।

UK- 1320180001200

VALIDITY (NT)

19-07-2038

16.10.2020 से 15.01.2020 श्री पंकज सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह ग्राम तामिंड जनपद रुद्रप्रयाग पिन- 246475

मोहित कुमार कोठारी,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

रुद्रप्रयाग ।

पी० एस०यू० (आर०ई० ) 45 हिन्दी गजट / 568- भाग 1 -क-2020 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- यू०ए ० /डी०ओ ० /डी० डी० एन० /30 /2018-2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे सेवा अभिलेखों में त्रुटि से मेरे पति का नाम रवि कुमार दर्ज है , जबकि मेरे पति का वास्तविक नाम रवि कुमार उपधियय (Ravi Kumar Upadhiyay ) है । भविष्य में मेरें पति को रवि कुमार उपधियय नाम से जाना जाये ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।

सोनिया पत्नी रवि कुमार उपधियय

निवासी म० नं ० ई0-16 गुरूनानक कालोनी

ज्वालापुर, हरिद्वार ।

361-ट 362

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

[भाग 8

नगर पंचायत गजा ( टिहरी गढ़वाल)

प्रस्तावित उपविधि

31 जुलाई , 2019 ई ०

संख्या-30 / ठोस अपशिष्ट उपविधि / प्रकाशन / 2019-20- उत्तराखण्ड ( नगर पालिका अधिनियम 1916) (अनुकूल एवम् उपान्तरण आदेश -2002) अनुकूल एवम् उपान्तरण आदेश-2007 की धारा 298 झ एवम् पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 166 की धारा 3,6 एवम् 25 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 1916 के नियम 15 (ण) तथा उत्तराखण्ड कूड़ा फेकना तथा थूकना अधिनियम 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नगर पंचायत गजा टिहरी गढ़वाल द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये अपने सीमान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि-2019 बनायी गयी है , पंचायत क्षेत्राधिकार में नगर पंचायत बोर्ड बैठक दिनांक 31/07/2019 में प्रस्ताव सं0-01 के माध्यम से रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया । जिस किसी भी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति / सुझाव हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के एक माह के भीतर अपने सुझाव / आपत्ति नगर पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं । उक्त तिथि के पश्चात् किसी भी आपत्ति/ सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि-2019

अध्याय-1

सामान्य

1:- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः

(1 ) ये उपविधि नगर प्रचायत गजा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उपविधि-2019 कहलायेगी ।

(2) ये उपविधि उत्तराखण्ड के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबन्धन एवम् हथालन ) उपविधि 2014 (संशोधित) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवम् यूजर चार्ज उपविधि 2018 सरकारी गजट उत्तराखण्ड दिनांक 03 मार्च 2018 द्वारा प्राख्यापित उपविधि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप- नियम, 2019 नगर पंचायत गजा 2019 लागू होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

2:- यह उपविधि नगर पांयत गजा ( टिहरी गढ़वाल) की सीमाओं के भीतर लागू होंगे ।

3:- परिभाषाएं

(1 ) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैं:-

(क) "बल्क उद्यान और बागवान कचरा " का अर्थ है, उद्यानों , बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा , जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्रउन सामग्री जैसे पेड़ों की छटाईसे उत्पन्न कचरा, पेड़ों की कटिंग , टहनियां, लकड़ी की कतरन,भूसा, सूखी ।

363 उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8]

(ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम,2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3 (1 ) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ हैं नगर निगम का महापौर, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ।

(ड) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3 (1 ) (ग) में परिभाषित किया गया हैं ।

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल , जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख - रखाव इन उपनियमों के अन्र्तगत किया जाना हैं ।

(छ) "सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)" का अर्थ है, नगर पंचायत गजा द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और / या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे / ऐसे मालिकों / अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए, स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) "कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत गजा या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/ एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत गजा के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पंचायत गजा द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर निगम या नगर पंचायत गजा द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) "ई- कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई- कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3 (1) (आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) 'फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन , जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं । प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;

(ठ) "कूडा- कचरा" का अर्थ है , सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप- नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और 364

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचाने की आशंका हो ।

(ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना , दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती , ढलती , बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो ।

(ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) "अधिभोगी / पट्टेदार का अर्थ है , ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी / पट्टेदार हो , इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं ।

(प) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं ।

(फ) "निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और/ या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान , जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) संग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर पंचायत गजा के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर निगम/ एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य ) " शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल;

(र) 'इस्तेमालकर्ता शुल्क/ प्रभारी" का अर्थ है, नगर पंचायत गजा द्वारा समय- समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) "खाली' प्लाट " का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/ व्यक्ति / सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थाल , जिस पर किसी का कब्जा न हो;

365 उत्तराखण्ड गजट, 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8]

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा ।

अध्याय -2

ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4:- ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(प) . सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें । यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगाः--

(क) गैर- जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पंचायत गजा के निर्देशों के अनुसार पृथक कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा ।

(पप) प्रत्येक ठोस अपशिष्ट / बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गों में:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपर्युक्त कूडेदानों में जोखिम पूर्ण कचरा , जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्क्तं कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत गजा द्वारा समय समय पर निर्धारित दुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा ।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगाः-

हराः- जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीलाः- गैर- जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए ;

कालाः- घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(पअ) सभी निवासी' कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत गजा के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए , पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं । जैव 366

उत्तराखण्ड गजट, 12 दिसम्बर , 2020 ई0 (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

[भाग 8

अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग ,उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे कचरे को नगर पंचायत गजा द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।

(अ) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत गजा की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें । जैव अफ्घटीय कचरे की प्रोसेसिंग , उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत गजा द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।

(अप) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पंचायत गजा के भागीदारी सें, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे , पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे । जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग , उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत गजा द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।

(अपप) कोई व्यक्ति गैर- लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत गजा को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए , ताकि नगर पंचायत गजा द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें ।

(अपपप ) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबेधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर- जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए ।

(पग) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाघ सामग्री , निपटान योग्य प्लेटें , कप , डिब्बे , रैपर्स, नारियल के खोल , बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत गजा द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा ।

(ग) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पंचायत गजा के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे ।

(गप) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत गजा या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे 367 भाग ४]

उत्तराखण्ड गजट, 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

का संग्रह के लिए साप्ताहिक / समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा ।

: (गपप) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा , निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा ।

(गपपप ) बायो मेडिकल कचरा , ई- कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा । ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(गपअ ) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक / कब्जाधारी , जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो , उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन / स्थल तक पहुंचाना होगा । ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा ।

(गअ ) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निगम ' श्रमिक /वाहन / कचरा एकत्रकर्ता / कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा । यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी ।

अध्याय-3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः-

(प) नगर पंचायत गजा के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एस.डब्लू.एम. नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा । इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत गजा संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा ।

(पप) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में' खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पंचायत गजा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा । व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी 368

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत गजा द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा ।

(पपप) कचरे को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उल्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे ।

(पअ) सब्जी फल, फूल , मांस , पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा ।

(अ) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा । इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें ।

(अप) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं ।

(अपप) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं । यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा ।

(अपपप) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत गजा द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर /ऑटो- टिप्पर्स / रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें । बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड-4 व उप- खंड(पअ ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा ।

(पग) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा । कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर- जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा ।

(ग) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा ।

(गप) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा दुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पंचायत गजा द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी , जो नगर पंचायत गजा द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा । नगर पंचायत गजा अथवा 369 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और दुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें । ऐसी जानकारी नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।

(गपप) तंग गलियों में , जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक श्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन / साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा ।

(गपपप) अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे ।

(गपअ) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों / लेनों में जहा श्रीव्लीहर / रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ति/ गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे । इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।

(गअ) ऑटो टिप्पर, श्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे , और अन्य स्त्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान , कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे ।

(गअप) नगर पंचायत गजा या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/ लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें ।

अध्याय-4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा

(प) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा ।

(पप) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगेंः- 370

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा ।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत गजा द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगाः-

हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए

नीलाः गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए

कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पंचायत गजा समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा ।

(पअ) नगर पंचायत गजा स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों ।

' (अ) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत गजा या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे , जो इस उप- नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे ।

(अप) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है ।

(अपप) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े ।

(अपपप) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप- नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें ।

(पग) नगर पंचायत गजा या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें ।

(ग) सूखे कचरे (गैर- जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर भाग 8 ]

371 उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

(क) नगर पंचायत गजा अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यक्तानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों /घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा । प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है ।

(ख) गली / घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा । ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे ।

(ग), परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और / या नगर पंचायत गजा से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बैच सकते है । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा । अधिकृत एजेंट और / या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है । अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे ।

(गप) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा , ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा ।

(ख) नगर पंचायत गजा अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें ।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा ।

अध्याय-5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:-

(प) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे । इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है,जो नगर निगम द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे ।

372

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

[भाग 8

(पप) नगर पंचायत गजा द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे । कूड़ेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा ।

(पपप) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट , बायो-मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा ।

(पअ) जहाँ कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए , ऐसे कचरे की स्व- स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।

(अ) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुंचाया जाएगा ।

(अप) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी ।

(अपप) नगर पंचायत गजा कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा । गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी ।

(अपपप) दुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें ।

(पग) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए बाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस , जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा / स्थानांतरित करेंगे ।

(ग) यदि किसी कारणवश एमटीएस / एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा ।

(गप ) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(गपप) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए ।

(गपअ) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और दुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(गअ) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों / कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा ।

(गअप) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो- टिप्परों, तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें ।

373 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

(गअपप) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूड़ा करकट इधर उधर न फैले ।

(गअपपप) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए , ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए ।

(गअग) नगर पंचायत गजा अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरेलगाएगी ।

अध्याय-6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग:-

(प) नगर पंचायत गजा ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख- रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके । इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगा;-

(क) दुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो- मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग , वर्मी कम्पोस्टिंग , एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव- स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम / बडे कम्पोस्टिंग/ बायो-मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए , ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदानं करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए ।

(पप) नगर पंचायत गजा रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा ।

(पपप) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा ।

[भाग 8 374

उत्तराखण्ड गजट, 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

(पअ) नगर पंचायत गजा सुनिश्चित करेगा कि कागज , प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए ।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देशः-

(प) नगर पंचायत गजा सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।

(पप) नगर पंचायत गजा यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी , फल , मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें ।

(पपप) नगर पंचायत गजा यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित क़चरे का निपटान अलग से यथा संभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए ।

(पअ) नगर पंचायत गजा कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग , बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा । परंतु ' ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना, अनिवार्य हागा ।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पंचायत गजा अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाडू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा ।

375 उत्तराखण्ड गजट, 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8]

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क औरं स्थल पर ही जुर्माना/ दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण , दुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः-

(क) कचरा उर्त्सजकों से कचरा संग्रहण, दुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत गजा द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा । इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है ।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत गजा द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

(ग) नगर पंचायत गजा इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिंलिग / संग्रह/ वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा । डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा ।

(घ) नगर पंचायत गजा ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्वतियांअपनाएगा ।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी ।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी । यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा । इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी ।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा ।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान / व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू- राजस्व के बकाये की भाँती वसूल की जायेगी ।

12. एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला / दंड :-

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप- नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप - नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा ।

[भाग 8 376

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना , जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा ।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट / प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी , कर निरीक्षक, सब इन्सपैक्टर चौकी , थाना प्रभारी तथा जिला मैजिस्ट्रेट एवम यां अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं । जुर्माना/ दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है ।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी ।

(ड) 'निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा । जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू- राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः-

(प) कूडा फेकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा । कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/ साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा ।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा ।

(ग) वाहनों से कूडा फेकना किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ , खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा ।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के 377 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक , फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें ।

(ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा / साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी ।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान कोई व्यक्ति किसी नाली / नदी / खुले तालाब /जल निकायों में गंदगी नही डालेगा ।

(पप) कचरे को जलाना सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा ।

(पपप) "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिंसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें । इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/ गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए ।

(पअ) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस , प्रर्दशनियां , सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक , सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधयों, जिनमें पुलिस विभाग और / या नगर पालिका परिषद चम्बा से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें ।

(अ) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पंचायत गजा द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी । यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं । यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा । यदि आयोजनकर्ता , कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत गजा की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पंचायत गजा के सम्बद्ध जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा ।

(अप) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर - निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत गजा निम्नांकित ढंग से निपटेगा:-

378

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

[भाग 8

(क) नगर पंचायत गजा किसी परिषर के मालिक / अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक / अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा ।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा ।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत गजा निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है :-

(प) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करमे पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा ।

(अपप) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नॅपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व:

(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच , प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत गजा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत गजा को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी । नगर पंचायत गजा इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार / राज्स सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है ।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर- जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं , उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी , जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेंजिंग कचरे को वापस लिया जा सके ।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके ।

الله

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. नगर पंचायत गजा के दायित्व:

(प) नगर पंचायत गजा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग , सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चिंत करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीन्ने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पंचायत गजा अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर 379 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट, 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

लगा सकता है, अथवा सरकारी- निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है । इसके अतिरिक्त नगर पंचायत गजा सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा , जिनमें दिन में दो बार झाडू लगाने की आवश्यता हों ।

(पप) नगर पंचायत गजा अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा ।

(पपप) नगर पंचायत गजा विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के 'प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन , लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके ।

(पअ) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोड़ल अधिकारी नियुक्त करेगा , जिसमें कम से कम सफाई निरीक्षक या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी ।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी । नगर पंचायत गजा जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं । प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। '

(अप) नगर पंचायत गंजा अद्यतन सडक / गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाडू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा ।

(अपप) नगर पंचायत गजा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप- नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा , जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना / दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा ।

(अपपप) नगर पंचायत गजा कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करे । नगर निगम विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है । इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान 380

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

[भाग 8

करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है ।

(पग) नगर पंचायत गजा स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा । अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है ।

(ग) नगर पंचायत गजा ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए , ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे, ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें ।

(गप) नगर पंचायत गजा यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए ।

(गपप) नगर पंचायत गजा कचरे के संग्रहण , परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत ' संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा । -

(गपपप) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट परं कोई दुर्घटना, होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत गजा को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा ।

(गपअ) नियमित जांच : महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण , ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं ।

(गअ) नगर पंचायत लम्बगांव अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा । इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं ।

(गअप) नगर पंचायत गजा एसडब्ल्यूएम नियमों और उप- नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों / आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन / दिहाडी/ परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा ।

381

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8 ]

(गअपप) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत गजा अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

(गअपपप) नगर पंचायत गजा एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा , जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं ।

अध्याय-10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे महापौर , नगर पंचायत गजा के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा ।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय नगर पंचायत गजा अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके । कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा ।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप- नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

2

1

3

प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में) अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट का प्रकार

क्र सं

1. गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल कार्ड धारक

2. कम आय वाले घर (बी.पी.एल कार्ड धारकं के अतिरिक्त रु 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर)

3. मध्यम आय वाले घर (रु 5000.00 से अधिक रु 10000.00 तक प्रतिमाहे आय वाले घर)

4 सब्जि एवं फल विक्रेता

5. मांस एवं मछली विक्रेता

6. रेस्टोरेन्ट/ मिठाई की दुकान

7.

होटल लॉजिग / गेस्ट हाऊस

8.

धर्मशाला

रू0 20.00 प्रतिमाह

रु 25.00 प्रतिमाह

रु 30.00 प्रतिमाह

रू0 200.00 प्रतिमाह

न्यूनतम रू0 200.00 प्रतिमाह

150.00 प्रतिमाह

20 बेड तक 200 और 20 बेड से ऊपर 500.00 प्रतिमाह

10 कमरों तक 300.00 प्रतिमाह और 10 से ऊपर 500.00 प्रतिमाह 382

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

9.

बरातघर (चेरिटेबिल) बरातघर(नॉन-चेरिटबिल)

10. बेकरी

11. कार्यालय

12. स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)

13.

स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)

14.

200.00 रू० प्रति उत्सव 1000.00 रु० प्रति उत्सव

50.00 रू 0 प्रतिमाह

200.00रू 0 प्रतिमाह

200.00 रू 0 प्रतिमाह

100.00रू0 प्रतिमाह

20 बेड तक 300.00 और 20 बेड से ऊपर

500.00 रु० प्रतिमाह

हॉस्पिटल/ नर्सिग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)

15. क्लीनिक/ पैथोलोजी

16. चाय की दंकान

17.

फैक्ट्री

18. वर्कशॉप / वैल्डिंग

19. कबाडी

20.

जूस/ गन्ने का रस विक्रेता सार्वजनिक/निजी स्थलों पर 21.

50.00 रू0 प्रतिमाह 100.00 रु० प्रतिमाह

100.00 रू० प्रतिमाह

500.00 रु० प्रतिमाह

100.00रू0 प्रतिमाह

300.00 रू0 प्रतिमाह

50.00रू0 प्रतिमाह

1000.00 रू० प्रतिदिन

सर्कस / प्रदर्शनी/ विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो

22.

ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट

23. सिनेमा हॉल

24.

0.50 घन मी० तक रू0200.00 , 1.0 घन मी० तक रू0 400.00, 3.0 घन मी० तक रू० 1000.00, 6.0 घन मी० तक रू0 2000.00, इससे अधिक प्रतिघन मी० रू 0 200.00 अधिक

1000.00 रु० प्रतिमाह

200 रू0 से 1000.00 प्रतिमाह तक

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य (प्रतिस्ठान की स्थिति के अनुसार)

इस्तेमालकर्ता शुल्क/ प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से बिलम्भ भुगतान /प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा ।

383 उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8]

अनुसूची-2

जुर्माना/ दंड

अपराध

निम्नांकित पर लागू

क्र सं

नियम/उप नियम संख्या

प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)

200.00

1.

500.00

आवासीय बल्क जन्रेटर

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1 ) (क)

कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल , फेस्टिवल हाल , पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल

5000.00

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों , पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान

500.00

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान

500.00

फिस,मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना

उल्घनकर्ता .

सडक / गली में कूडा फैकना,थूकना 1.

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)

200.00 से 500.00 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी ।

500.00

2. नहाना, पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना

200.00

आवासीय

2.

500.00

गैर-आवासीय / बल्क

नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना । नियम के अनुसार

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1 )(ख) और 384

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

जन्रेटर

(घ)

बागवानी और उद्यान

कचरे के निपटान में

विफल रहना ।

3.     एसडब्ल्यूएम   नियम के अनुसार निर्माण आवासीय                1000.00
      नियमों का     और विध्वंस कचरे के       गैर-आवासीय / बल्क    5000.00
      नियम           निपटान में विफल रहना । जन्रेटर
      4 (1 )(ग)
4.                                          उल्लंघनकर्ता          5000.00

ठोस कचरे को खुले में

जलाना

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) , 15(2),

10,000.00 5. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)

निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना

ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो

200.00

6.

उल्लंघनकर्ता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (5)

नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता / वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर

500.00

अपराधी

7. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) , 15(छ)

सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/ कुत्ते/ अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग / उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा

8.

नियमों के अनुसार

कचरे का निपटान में

विफलता

निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर. डब्ल्यू.ए

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6) 385

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942 शक सम्वत्)

भाग 8]

9.

/

नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमोंका नियम 4 (7)

10.

नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)

11.

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)

20,000.00

बजार एसोसिएशन ,संघ

द्वारबंद समुदाय

संस्थान

होटल

रेस्टोरेंट

विनिर्माता और /या ब्रॉड ऑनर/स्वामी

उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों कीबिक्री अथवा विपणन

12.

नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)

13

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15 य (ङ)

नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता

14 एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)

गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलों में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर

15 एसडब्ल्यूएम नियमोंका नियम 20 (घ)

नगर निगम की उप विधि को होटल / अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता

16

विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां

उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि

1000.00

उल्लंघनकर्ता / पर्यटक /वाहन/चालक

1000.00

उल्लंघनकर्ता / होटल / अतिथिग्रह स्वामी

5000.00

आयोजनकर्ता

सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलिया, वाणिजिक, धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक [भाग 8

शक सम्वत्)

386

उत्तराखण्ड गजट , 12 दिसम्बर , 2020 ई० (अग्रहायण 21 , 1942

स्थलों पर आयोजित गतिविधियों के क्षेत्र वं आस- पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)

ह० (अस्पष्ट) अध्यक्ष, नगर पंचायत गजा, टिहरी गढ़वाल ।

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गजा, टिहरी गढ़वाल ।

पी० एस०यू० (आर०ई०) 45 हिन्दी गजट / 568 - भाग 8-2020 (कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Gazette, Government of Uttarakhand, 12 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand.2020-12-12.628_XLI-A_2020-100_2017/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand.2020-12-12.628_XLI-A_2020-100_2017.