पंजीकरण संख्या- UA/ DO/DDN / 30 /2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
[ संख्या-02 रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 जनवरी, 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
खण्ड-22]
विषय- सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
विषय
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
13-26
भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
41-49
भाग 1 -क- नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975 भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
1425 स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि
13-क 14
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
तकनीकी शिक्षा विभाग
कार्यालय ज्ञाप
04 दिसम्बर , 2020 ई ०
संख्या 1168 / XLI - A / 2020-52 / 2018- उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 एवं उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 के प्रावधानानुसार एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली-2003 के नियम-11 के अनुबन्धों के अनुसार विभागीय पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय पॉलिटेक्निकों में निम्नलिखित विभागाध्यक्ष / प्रवक्ताओं की प्रधानाचार्य (वेतन बैण्ड 15600-39100 ग्रेड वेतन 7600/-) के पद पर पदोन्नति करते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित संस्थान में तैनात/पदस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-
कं. कार्मिक का नाम जन्म तिथि वर्तमान संस्था का नाम, जहां संस्था का नाम, जहां कार्यरत है ।
सं.
तैनाती/ पदस्थापना की गयी है ।
रा.पा. बाड़ेछीना, अल्मोड़ा
रा.पा. नैनीताल
श्री सुमित कुमार 21.10.1972 सिंह
रा.पा. मूनाकोट, पिथौरागढ़
रा.पा.
बाजपुर , ऊधमसिंह
नगर
श्री कमल कुमार 07.06.1967 श्रीवास्तव
रा.पा. काशीपुर , ऊधमसिंह नगर
रा.पा. भीमताल, नैनीताल
श्री राजीव नारायण 14.04.1962 सक्सेना
15.04.1962
रा.पा. आमवाला, देहरादून श्री एच.वी. शर्मा
रा.पा. काशीपुर , ऊधमसिंह
नगर
नरेन्द्रनगर , टिहरी रा.पा. हरिद्वार
12.05.1965.
श्री अनिल कुमार
रा.पा. गढ़वाल
नरेन्द्रनगर, टिहरी रा.पा. चिन्यालीसौंड़, उत्तरकाशी 18.10.1966
श्री अवनीश जैन
रा.पा. गढ़वाल
रा.पा. गढ़ी श्यामपुर, देहरादून रा.पा. नई टिहरी गढ़वाल श्री सुरेन्द्र कुमार 15.08.1963 ध्यानी
27.06.1970
श्री ओमकार शर्मा
रा.म.पा. देहरादून / समन्वयक रा.पा. गैरसैण , चमोली रा.पा. पौड़ी गढ़वाल
लोहाघाट, रा.पा. हिण्डोलाखाल, टिहरी 20.08.1970
1 1 2 4 5 3 2 3 4 5 6 7 8 9 रा.पा.
श्री विकास गुप्ता
चम्पावत / समन्वयक, रा.पा. गढ़वाल बेरीनाग, पिथौरागढ़
10 श्री आर.पी. यादव 20.12.1970 रा.पा. नई टिहरी , जिला रा.पा. पीपली, उत्तरकाशी टिहरी गढ़वाल 15
उत्तराखण्ड गजट , 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
3
2
1
26.11.1969 श्री अमर पाल सिंह
11
5
4
रा.पा. रूद्रप्रयाग
रा.पा. , देहरादून गढ़ी श्यामपुर,
17.07.1971
12श्री ए.के. पाठक
रा.पा. रानीपोखरी , देहरादून
रा.पा. उत्तरकाशी / समन्वयक
रा.पा. पीपली, उत्तरकाशी
21.10.1971 13 श्री राजीव कुमार पाल
रा.म.पा. जैंती, अल्मोड़ा
रा.पा.
उत्तरकाशी /
समन्वयक, रा.पा. काण्डीखाल ,
टिहरी गढ़वाल
01.02.1970 श्री एस.पी. सचान
14
रा.पा. काण्डीखाल , टिहरी गढ़वाल
रा.पा. हरिद्वार /स्कील
डवलपमेंट मिशन देहरादून
13.02.1972 श्रीमती गीता जोशी
15
रा.पा. भीमताल , नैनीताल
रा.पा. नरेन्द्रनगर टिहरी
गढ़वाल
30.01.1966 16
नगर
रा.पा. काशीपुर , ऊधमसिंह
श्री विजय कुमार गुप्त
12.07.1968
श्री सुरेश कुमार
17
रा.पा. पीरूमदारा, रामनगर (नैनीताल)
रा.पा. साहिया, देहरादून
प्राविधिक शिक्षा , निदेशालय ,
श्रीनगर पौड़ी
24.04.1972 रा.म.पा. , अल्मोड़ा
रा.पा. श्रीनगर, गढ़वाल
18
श्रीमती असवाल रेखा
06.10.1971 रा.पा. सल्ट, अल्मोड़ा
श्री उम्मेद माथुर
19
रा.पा. क्वांसी, देहरादून
2- उक्त पदोन्नत कार्मिकों को नियमावली के नियम-20 (1 ) के प्राविधानानुसार दो वर्ष हेतु परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है ।
3- उक्त पदोन्नति आदेश मा. उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 4094/2019 उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम ओमकार शर्मा एवं अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे ।
4- उक्त पदोन्नत कार्मिक 07 दिवस के भीतर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे ।
आज्ञा से, राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव ।
16
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
सिंचाई अनुभाग -1
विज्ञप्ति/ पदोन्नति
25 नवम्बर, 2020 ई ०
संख्या 1212 / II (1 ) / 2020-01 (440) / 2012- सिंचाई विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित सहायक अभियंता (सिविल) , वेतनमान मैट्रिक्स -10 (पूर्व वेतनमान वेतन बैण्ड-3 , ₹15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 5400 ) को अधिशासी अभियंता (सिविल ) , वेतनमान मैट्रिक्स-11 (वेतनमान ₹ 67700-208700 ) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
1. श्री वीरेन्द्र दत्त 2. श्री हुकम सिंह रावत 3. श्री शैलेन्द्र कुमार मंमगाई 4. श्री ज्येन्द्र सिंह 5. श्री अनन्तराम उनियाल 6. श्री सुभाष चन्द रमोला 7. श्री सुरेश चन्द 8. श्री वीरेन्द्र दत्त जोशी 9. श्री राजीव कुमार गोस्वामी 10. श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त 11. श्री चन्द्र किशोर 12. श्री हिमांशु कुमार 13. श्री विनोद प्रसाद डंगवाल 14. श्री कृष्णा सिंह चौहान 15. श्री रामेश्वर प्रसाद चमोली 16. श्री सुधीर चन्द पंत 17. श्री चण्डी प्रसाद भट्ट 18. श्री रत्नाकर बेलवाल 19. श्री कमल सिंह सजवाण 20. श्री जयपाल सिंह रावत 21. श्री प्रेम लाल नौटियाल 22. श्री विनोद कुमार डंगवाल 23. श्री विनोद कुमार नौटियाल 24. श्री दिनेश चन्द्र उनियाल 25. श्री धनेन्द्र प्रसाद जोशी 26. श्री अरविन्द प्रसाद जोशी 27. श्री जगदीश चन्द्र थपलियाल 28. श्री अनूप कुमार ड्यूडी 29. श्री सुरेन्द्र सिंह
17 उत्तराखण्ड गजट , 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
30. श्री सुधीर कुमार मंमगाई
31. श्री अरविन्द सिंह नेगी
32. श्री राजेश लाम्बा
33 . श्री राजेन्द्र प्रसाद कुडियाल
2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों में से जिनके द्वारा विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया उनके द्वारा 06 माह के भीतर अनिवार्य रुप से विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा ।
3. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को एक वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।
4. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी तैनाती के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे ।
विज्ञप्ति/ पदोन्नति
25 नवम्बर, 2020 ई०
संख्या 1213 / II (1 ) / 2020-01 (440) /2012- सिंचाई विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित सहायक अभियंता (सिविल ) , वेतनमान मैट्रिक्स -10 (पूर्व वेतनमान वेतन बैण्ड-3 , ₹ 15600-39100 , ग्रेड वेतन ₹ 5400 ) को अधिशासी अभियंता (सिविल) , वेतनमान मैट्रिक्स -11 (वेतनमान ₹ 67700-208700) के पद पर तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित अधिशासी अभियन्ताओं के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप परिणामी रिक्ति के तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की. श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -
परिणामी रिक्ति
नाम
क्र० सं०
3
2
1
1. श्री अरूण कुमार श्री बहुगुणा श्री बैशाख सिंह पोखरियाल के दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को सेब्रानिवृत्ति के फलस्वरूप
2. श्री राजेश नौटियाल
श्री अतर सिंह बिष्ट के दिनांक 31 मार्च, 2021 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप
3. श्री शिवराम जगूड़ी
श्री हुकम सिंह रावत के दिनांक 31 मार्च, 2021 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप
4. श्री रमेश चन्द्र कोठारी श्री शैलेन्द्र कुमार ममगाई के पदोन्नति होने के फलस्वरूप दिनांक 30 जून , 2021 को सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत
5. श्री रघुवीर सिंह गुंसाई श्री अनन्तराम उनियाल के पदोन्नति होने के फलस्वरूप दिनांक 30 जून, 2021 को सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत
2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों में से जिनके द्वारा विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया उनके द्वारा 06 माह के भीतर अनिवार्य रुप से विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा ।
3. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।
4. उक्त पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे ।
आज्ञा से,
नितेश कुमार झा , सचिव ।
[भाग 1 18
उत्तराखण्ड गजट , 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
गृह अनुभाग-1
विज्ञप्ति/ पदोन्नति
02 दिसम्बर , 2020 ई ०
संख्या 806 / XX (1 ) -2020-2 ( 25 ) 2004- भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग के अधिकारी , श्री वी० विनय कुमार , IPS -RR: 1990 को अपर पुलिस महानिदेशक ( वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15) के पद से महानिदेशक स्तर (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-16) के पद पर सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01.12.2020 से एतद्वारा प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से, नितेश कुमार झा, सचिव ।
वित्त (वे ० आ० - सा ० नि०) अनुभाग -7
कार्यालय-ज्ञाप
10 दिसम्बर , 2020 ई०
संख्या 370 / XXVII( 7) /20-7 (1 ) /2013-उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली , 2006, अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2020 से दिनांक 31 दिसम्बर , 2020 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी । उक्त दर 01 अक्टूबर , 2020 से लागू होगी ।
आज्ञा से , अमित सिंह नेगी, सचिव ।
शहरी विकास अनुभाग -2
अधिसूचना
10 दिसम्बर , 2020 ई ०
संख्या 1333 / IV (2) -श ०वि०-2020-16 (सा ०) / 20- चूंकि, ईज ऑफ डुईंग बिजनेस के अन्तर्गत लाइसेन्सिंग सुधार के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों के अन्तर्गत व्यवसायों के विनियमन हेतु समस्त उपविधियों को परिष्कृत करने हेतु उपविधि का प्रारूप उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 547 की उपधारा (1 ) के अधीन यथा-अपेक्षित उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 953 / IV(2) - श० वि०-2020-16 (सा0 ) / 20 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 द्वारा समस्त नगर निगमों को उपलब्ध करा दी गयी है एवं पन्द्रह दिनों की अवधि के अवसान होने से पहले, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
19 उत्तराखण्ड गजट , 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
और चूंकि, उक्त अवधि के दौरान उपविधि प्रारूप पर कोई सुझाव और आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;
अतः अब राज्यपाल , उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 547 सपठित धारा 549 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवसायों को विनियमित करने हेतु समस्त उपविधि को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित उपविधि बनाते हैं:-
उत्तराखण्ड नगर निगम ट्रेड लाईसेन्स परिष्करण उपविधि, 2020
1. संक्षिप्त नाम :- इस उपविधि का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर निगम ट्रेड लाईसेन्स परिष्करण उपविधि, 2020 है ।
2. लागू किया जानाः- यह उपविधि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों की सीमा के अन्तर्गत लागू होगी ।
3. प्रारम्भः- यह गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
4. परिभाषायेंः-
(क) "अधिनियम " से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अभिप्रेत है।
(ख) "स्थानीय नगर निकाय " से उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सभी नगर निगम अभिप्रेत हैं ।
(ग) "विहित शुल्क" से ट्रेड लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु विहित शुल्क अभिप्रेत है ।
(घ) "ट्रेड लाइसेन्स" से ट्रेड लाईसेन्स उपविधियों के अधीन प्राप्त / निर्गत लाईसेन्स हैं ।
(ड़) "ट्रेड लाईसेन्स" उपविधियों से अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसायों के विनियमन हेतु. अधिसूचित उप विधियां अभिप्रेत हैं ।
5. नये ट्रेड लाईसेन्स का प्राप्त किया जानाः- किसी स्थानीय नगर निकाय सीमान्तर्गत व्यवसाय हेतु नया ट्रेड लाईसेन्स उस स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित ट्रेड लाईसेन्स उपविधि में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नगर सेवा पोर्टल पर अनिवार्यतः ऑनलाईन प्राप्त किया जाएगा ।
6. ट्रेड लाईसेन्स का नवीनीकरणः- किसी स्थानीय निकाय की ट्रेड लाइसेन्स उपविधियों के अन्तर्गत कोई निर्गत / प्राप्त ट्रेड लाईसेन्स मान्यता अवधि के अंतिम माह में विहित शुल्क एवं मान्यता की अंतिम तिथि के पश्चात् विहित अतिरिक्त शुल्क के साथ जमा कर दिये जाने पर, मान्यता की अंतिम तिथि से आगे 01 वर्ष के लिए मान्य हो जायेगा ।
7. ट्रेड लाईसेन्स का ऑनलाईन नवीनीकरण:- ट्रेड लाईसेन्स का नवीनीकरण अनिवार्य रूप से नगर सेवा पोर्टल पर ऑनलाईन किया जायेगा ।
20
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
8. परष्करण का विस्तारः- नगर निगमों की ट्रेड लाईसेन्स उपविधियां उपरोक्त सीमा तक संशोधित / परिष्कृत की जाती हैं । ट्रेड लाईसेन्स उपविधियों के शेष उपबंध यथावत रहेंगे एवं नगर निगमों द्वारा यथाप्रक्रिया निर्धारित / लागू किये जायेंगे ।
9. अध्यारोही प्रभावः- यह उपविधि समस्त नगर निगमों द्वारा निर्गत उपविधियों एवं भविष्य में लागू की जाने वाली समस्त उपविधियों/ नियमों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू होगी ।
: Inpursuance of the provision of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1333 / IV( 2 ) -UD - 2020- 16(G)/20, dated December10 , 2020 for general information.
NOTIFICATION
December 10 , 2020
No. 1333 / IV( 2) -UD - 2020-16 ( G ) / 20 -- Whereas , with objective of licensing reform under ease of doing business for modification of all bye laws for regulation trade under all Municipal Corporation of Uttarakhand state , draft of bye laws as required under Subsection ( 1 ) of section 547 of Uttar Pradesh Municipal Corporation Act , 1959 ( as applicable in Uttarakhand State) was provided to all Municipal Corporation by notification no. 953 /IV (2) -UD - 2020-16(Gen )/20 , dated 22 September 2020 of Government ofUttarakhand and Suggestions and objection were invited before the expiry of the period of fifteen days ;
And whereas , during the said period no objection and suggestion were received on draft bye laws;
Now therefore , in exercise of the powers conferred by Section547 read with Section 549 of Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (as applicable in Uttarakhand State) to modify all bye laws for regulating the trade the Governer , is Pleased to make the following bye laws: -
The Uttarakhand Municipal Corporation Trade License Modification Bye
Laws , 2020
1. Short title: These Bye Laws may be called the Uttarakhand Municipal Corporation Trade License Modification Bye Laws ,2020 .
2. Applicability : These Bye Laws shall be applicable within the boundary of all Municipal Corporation of Uttarakhand state.
3. Comencement : - It shall come into force from the date of publication in the Gazette.
4. Defination : -
(a) " Act " means the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (as applicable in Uttarakhand State ) ;
21 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
(b) " Local Urban Body " means all Municipal Corporation situated in Uttarakhand state ;
(c) " Prescribed fees " means fees prescribed for obtaining trade license;
( d) " Trade license Bye Laws " means Bye Laws notified for regulating trade under the Act;
( e) " trade licenses " means Trade license received/ issued under Trade License Bye Laws ;
5. Obtaining new Trade License: for trade under boundaries of any local urban body new trade license shall be obtained compulsorily online on nagarsewa Portal under provision prescribed in Trade License Bye Laws notified by the local body .
6. Renewal of Trade License : Any Trade License issued/ obtained under Trade License bye laws of local body shall be valid for further one year from last date of validity on depositing prescribe fees in last month of validity duration and after last date of validity with prescribed additional fees .
7. Online Renewal of Trade License : - Renewal of Trade license shall be compulsorily done on nagarsewa portal .
8. Extent of Modification : - Trade License bye laws of Municipal Corporation are amended/modified up to aforesaid extent . Remaining provisions of Trade License bye laws shall remain as it is and shall determined/ applied procedurally by Municipal Corporation .
9. Overriding affect : - These bye laws shall have overriding affect on bye laws issued and all bye laws/ rules to be made applicable in future by municipal Corporation .
अधिसूचना
10 दिसम्बर , 2020 ई ०
संख्या 1334 / IV (2 )-श ०वि०-2020-17 (सा ०) / 20- चूंकि, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत लाइसेन्सिंग सुधार के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत व्यवसायों के विनियमन हेतु समस्त उपविधियों को परिष्कृत करने हेतु उपविधि का प्रारूप उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा -301 (क) के अधीन यथा -अपेक्षित उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 952 /IV(2 ) - श०वि०-2020-17 (सा0) /20 दिनांक 22 सितम्बर , 2020 द्वारा समस्त नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों को उपलब्ध करा दी गयी है एवं पन्द्रह दिनों की अवधि के अवसान होने से पहले, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
[भाग 1 22
उत्तराखण्ड गजट, 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19 , 1942 शक सम्वत्)
और चूंकि, उक्त अवधि के दौरान उपविधि प्रारूप पर कोई सुझाव और आक्षेप प्राप्त, नहीं हुए हैं;
अतः अब राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 सपठित धारा 301 - क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवसायों को विनियमित करने हेतु समस्त उपविधि को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित उपविधि बनाते हैं: -
उत्तराखण्ड नगर पालिका एवं नगर पंचायत ट्रेड लाईसेन्स परिष्करण उपविधि 2020
1. संक्षिप्त नाम :- इस उपविधि का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर पालिका एवं नगर पंचायत ट्रेड लाईसेन्स परिष्करण उपविधि, 2020 है ।
2. लागू किया जानाः- यह उपविधि उत्तराखण्ड राज्य की समस्त नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों की सीमा के अन्तर्गत लागू होगी ।
3. प्रारम्भः- यह गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
4. परिभाषायेंः-
(क) "अधिनियम" से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अभिप्रेत है ।
(ख) "स्थानीय नगर निकाय " से उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सभी नगर पालिकायें तथा नगर पंचायत अभिप्रेत हैं ।
(ग) "विहित शुल्क" से ट्रेड लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु विहित शुल्क अभिप्रेत है ।
(घ) "ट्रेड लाइसेन्स' से ट्रेड लाईसेन्स उपविधियों के अधीन प्राप्त/ निर्गत लाईसेन्सः हैं ।
(ड़) "ट्रेड लाईसेन्स" उपविधियों से अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसायों के विनियमन हेतु अधिसूचित उप विधियां अभिप्रेत हैं ।
5. नये ट्रेड लाईसेन्स का प्राप्त किया जानाः- किसी स्थानीय नगर निकाय सीमान्तर्गत व्यवसाय हेतु नया ट्रेड लाईसेन्स उस स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित ट्रेड लाईसेन्स उपविधि में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नगर सेवा पोर्टल पर अनिवार्यतः ऑनलाईन प्राप्त किया जाएगा ।
6. ट्रेड लाईसेन्स का नवीनीकरणः- किसी स्थानीय निकाय की ट्रेड लाइसेन्स उपविधियों के अन्तर्गत कोई निर्गत / प्राप्त ट्रेड लाईसेन्स मान्यता अवधि के अंतिम माह में विहित शुल्क एवं मान्यता की अंतिम तिथि के पश्चात् विहित अतिरिक्त शुल्क के साथ जमा कर दिये जाने पर, मान्यता की अंतिम तिथि से आगे 01 वर्ष के लिए मान्य हो जायेगा ।
7. ट्रेड लाईसेन्स का ऑनलाईन नवीनीकरण:- ट्रेड लाईसेन्स का नवीनीकरण अनिवार्य रूप से नगर सेवा पोर्टल पर ऑनलाईन किया जायेगा ।
भाग 1 ]
23 उत्तराखण्ड गजट , 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
8. परष्करण का विस्तारः- नगर पालिकाओं एंव नगर पंचायतों की ट्रेड लाईसेन्स उपविधियां उपरोक्त सीमा तक संशोधित / परिष्कृत की जाती हैं । ट्रेड लाईसेन्स उपविधियों के शेष उपबंध यथावत रहेंगे एवं नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों द्वारा यथाप्रकिया निर्धारित / लागू किये जायेंगे । 1 9. अध्यारोही प्रभावः- यह उपविधि समस्त नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों द्वारा निर्गत उपविधियों एवं भविष्य में लागू की जाने वाली समस्त उपविधियों /नियमों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू होगी ।
आज्ञा से, शैलेश बगौली, सचिव।
In pursuance of the provision of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1334/ IV ( 2 ) -UD - 2020- 17( G)/20 , dated December 10 , 2020 for general information .
NOTIFICATION
December 10, 2020
No. 1334/ IV (2) -UD - 2020-17 (G )/ 20 -- Whereas , with objective of licensing reform under ease of doing business for modification of all bye laws for regulation trade under all Municipalities and Nagar Panchayat of Uttarakhand state , draft of bye laws as required under section 301 -A of Uttar Pradesh Municipalities Act , 1916 ( as applicable in Uttarakhand State) was provided to all Municipalities and Nagar Panchayat by notification no . 952/IV (2) -UD - 2020-17 ( Gen)/20 , dated 22 September 2020 of Government of Uttarakhand and Suggestions and objection were invited before the expiry of the period offifteendays;
And whereas , during the said period no objection and suggestion were received on draft bye laws;
Now therefore , in exercise of the powers conferred by Section 298 read with Section -301 -A of Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (as applicable in Uttarakhand State) to modify all bye laws for regulating the trade the Governer, is Pleased to make the following bye laws: -
The Uttarakhand Municipalities and Nagar Panchayat Trade License Modification Bye Laws,2020
1. Short title: - These Bye Laws may be called the Uttarakhand Municipalities and Nagar Panchayat Trade License Modification Bye Laws ,2020 .
2. Applicability: These Bye Laws shall be applicable within the boundary of all Municipalities and Nagar Panchayats of Uttarakhand state .
24
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
3. Comencement : - It shall come into force from the date of publication in the Gazette .
4. Defination: -
(a) " Act " means the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 ( as applicable in Uttarakhand State);
(b) " Local Urban Body " means all Municipalities and Nagar Panchayats situated in Uttarakhand state;
(c) " Prescribed fees " means fees prescribed for obtaining /renewal Trade License ;
(d) " Trade license Bye Laws " means Bye Laws notified for regulating trade under the Act;
(e) " trade licenses " means Trade license received/issued under Trade License Bye Laws ;
5. Obtaining new Trade License : for trade under boundaries of any local urban body new trade license shall be obtained compulsorily online on nagarsewa Portal under provision prescribed in Trade License Bye Laws notified by the local body.
6. Renewal of Trade License: -Any Trade License issued/obtained under Trade License bye laws of local body shall be valid for further one year from last date of validity on depositing prescribe fees in last month of validity duration and after last date of validity with prescribed additional fees .
7. Online Renewal of Trade License : - Renewal of Trade license shall be compulsorily done on nagarsewa portal .
8. Extent of Modification: - Trade License bye laws of Municipalities and Nagar Panchayats are amended/modified up to aforesaid extent. Remaining provisions of Trade License bye laws shall remain as it is and shall determined/applied procedurally by Municipalities and Nagar Panchayats .
9. Overriding affect : - These bye laws shall have overriding affect on bye laws issued and all bye laws/rules to be made applicable in future by Municipalities and Nagar Panchayats .
ByOrder,
SHAILESH BGAULI , Secretary.
भाग 1 ]
25 उत्तराखण्ड गजट , 09 जनवरी, 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
पशुपालन अनुभाग-3 (मत्स्य)
कार्यालय-ज्ञाप
22 दिसम्बर , 2020 ई ०
संख्या 756 / XV- 3 / 2020-01 (08 ) / 2005- मत्स्य विभाग , उत्तराखण्ड में सहायक निदेशक , वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 ( लेवल -10) के 02 ( रिक्त) + 01 ( परिणामी रिक्ति) पद कुल 03 पदों (वर्तमान में तीनों पद रिक्त) के सापेक्ष चयन हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा गठित चयन समिति की दिनांक 26.11.2020 को सम्पन्न बैठक के आलोक में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 04.12.2020 के क्रम में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षकों को सहायक निदेशक , मत्स्य वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 (लेवल -10) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: - 1. श्री संजय कुमार छिम्वाल
2. श्रीमती गरिमा मिश्रा
3. श्री रितेश कुमार चन्द
2. सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त पदोन्नत अधिकारियों को सहायक निदेशक, मत्स्य के पद पर दो (02) वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता हैं ।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।
4. उक्त पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा ।
आज्ञा से,
आर ० मीनाक्षी सुन्दरम्, सचिव ।
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
अधिसूचना
17 नवम्बर, 2020 ई ०
संख्या 1692 / XL- 1-2020-37/ 2014- श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2015 की धारा-19 (1 )(ड) में निहित प्राविधान के तहत मा ० मुख्य न्यायाधीश , उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा नामित मा० न्यायमूर्ति, श्री बी०एस० वर्मा, ( सेवानिवृत्त) मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल को कार्यपरिषद् में सदस्य के रूप में नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
पदोन्नति/विज्ञप्ति
20 नवम्बर, 2020 ई ०
संख्या 2574/ XL - 1 / 2020-174 / 2009- उप सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग -2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-400/XXX ( 2 )/ 2020/ 30 ( 14 )20 दिनांक 18 नवम्बर, 2020 द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें विभाग के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक, होम्योपैथ के पद पर कार्यरत डॉ० राजेन्द्र सिंह को नियमित चयनोपरान्त निदेशक , होम्योपैथ वेतनमान रु० 118500-214100 लेवल -13 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थायी रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
2. डॉ० सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल निदेशक, होम्योपैथ के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुये योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
आज्ञा से ,
राजेन्द्र सिंह, अपर सचिव ।
26
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
राजस्व अनुभाग-3
अधिसूचना
02 दिसम्बर , 2020 ई०
संख्या 811 / XVIII (3 ) / 2020-03 (02) / 2016- राज्यपाल , शासन की अधिसूचना संख्या 156/ XVIII ( 3 )/2019- 03 (02) /2016 दिनांक 07 मार्च , 2019 को संशोधित करते हुए, संयुक्त प्रान्त भू- राजस्व अधिनियम, 1901 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3 , वर्ष 1901 ) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम ' श्री केदारनाथ' के अन्तर्गत कुल 21.843 हेक्टेअर भूमि, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेंगी ।
अनुसूची
परगना
तहसील
जनपद
कुल भूमि
गांव / मौहल्ले का नाम
5
3
4
1
2
21.843 हेक्टेअर
श्री केदारनाथ
ऊखीमठ
ऊखीमठ
रुद्रप्रयाग
आज्ञा से , सुशील कुमार, प्रभारी सचिव ।
Inpursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of the Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 811 /XVIII ( 3 ) /2020- 03( 02) / 2016 , dated December 02, 2020 for general information .
NOTIFICATION
December 02, 2020
No. 811 /XVIII (3 ) /2020-03 ( 02 ) / 2016 , -- In exercise of the powers conferred by section 48 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901 ( U.P. Act . No 3 of 1901 ) (as applicable to the State of Uttarakhand ) , while the amending the Notification No. 156/XVIII (3 )/ 2019-03 ( 02) /2016 , dated 07 March , 2019 , the Governor is pleased to declare that the total 21.843 Hectare land of Village ' Sri Kedarnath ' mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publica- tion of the notification in the official Gazette ,
Schedule
Total Land Tehsil
District
Name of Village /Mohalla
Pargana
5
4
2
3
1
21.843 Hectare
Sri Kedarnath
Ukhimath
Ukhimath
Rudraprayag
By Order,
SUSHIL KUMAR , SecretaryIn - charge .
पी० एस०यू० (आर०ई ० ) 02 हिन्दी गजट/ 02 -भाग 1-2021 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/DDN/30/ 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़
कार्यभार मुक्त प्रमाण पत्र
25
31
अक्टूबर , 2020 ई0
पत्रांक 505/ 1-01-2019 - प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का कार्यभार माननीय उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड नैनीताल के परिपत्र संख्या-4403 / XIV/ a - 34 /Admin.A/ 2013 , दिनांकित 07 अक्टूबर, 2020 के द्वारा दिनांक 27-10-2020 से दिनांक 11-11-2020 तक (दिनांक 24-10-2020 से दिनांक 26-10-2020 तक के दशहरा अवकाश को पूर्वयोजित एवम् दिनांक 12-11-2020 से दिनांक14-11-2020 तक के दीपावली अवकाश , दिनांक 15-11-2020 के रविवार अवकाश तथा दिनांक 16-11-2020 के सार्वजनिक अवकाश को पश्चात् योजित करते हुए) कुल सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप आज दिनांक 25-10-2020 को अपराह्न में छोड़ा गया ।
रश्मि गोयल ,
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) , प्रतिहस्ताक्षरित ,
पिथौरागढ़ ।
ह० (अस्पष्ट)
जनपद न्यायाधीश ,
पिथौरागढ़ ।
41-ख [भाग 1 -क 42
उत्तराखण्ड गजट , 09 जनवरी , 2021 ई० ( पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र
18 नवम्बर , 2020 ई०
23
पत्रांक 541 / एक- 01-2019- प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) , पिथौरागढ़ का कार्यभार दिनांक 27-10-2020 से दिनांक 11-11-2020 तक ( दिनांक 24-10-2020 से दिनांक 26-10-2020 तक के दशहरा अवकाश को पूर्वयोजित एवम् दिनांक 12-11-2020 से दिनांक14-11-2020 तक के दीपावली अवकाश, दिनांक 15-11-2020 के रविवार अवकाश तथा दिनांक 16-11-2020 के स्थानीय अवकाश को पश्च योजित करते हुए ) कुल सोलह दिन का अर्जित अवकाश माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्र संख्या-4403 / XIV/a-34/Admin.A/2013 , दिनांकित 07 अक्टूबर , 2020 से स्वीकृति के फलस्वरूप आज दिनांक 17-11-2020 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया ।
रश्मिगोयल,
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) , पिथौरागढ़ ।
प्रतिहस्ताक्षरित , ह० (अस्पष्ट) जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़ ।
OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE , PITHORAGARH
CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE
November 23, 2020
Letter No. 547/1-03-2018 --Certified that the charge of the office of Chief Judicial Magistrate , Pithoragarh is handed over on proceeding to Medical Leave from the evening of 29-09-2020 to 15-10-2020 in anticipation of sanction of Hon'ble High Court of Uttarakhand , Nainital , as hereinafter denoted , in the afternoon of September 29, 2020 .
SUDHIR TOMAR , Chief Judicial Magistrate , Pithoragarh .
Counter-signed,
Illegible, District Judge, Pithoragarh .
CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGE
November 23 , 2020
Letter No. 548 /1-03-2018 --Certified that the charge of the office of Chief Judicial Magistrate , Pithoragarh is taken over after availing Medical Leave from the evening of 29-09-2020 to 15-10-2020 in anticipation of sanction of Hon'bleHigh Court of Uttarakhand , Nainital , as hereinafter denoted , in the forenoon of October 16, 2020.
SUDHIR TOMAR, ChiefJudicial Magistrate , Pithoragarh .
Counter-signed , Illegible, District Judge,
Pithoragarh.
43 उत्तराखण्ड गजट , 09 जनवरी, 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE
November 26, 2020
Letter No. 557/ 1-03-2018 -- Certified that the charge of the office of Chief Judicial Magistrate, Pithoragarh is handed over on proceeding to avail Earned Leave w.e.f. 26-11-2020 to 05-12-2020 with permission to suffix 06-12-2020 asSunday holiday sanctioned vide Hon'ble High Court's letter no . 4983 /XIV- 28 /Admin.A/2008 dated November 21 , 2020 , as hereinafter denoted, in the afternoon of November 25 , 2020 .
SUDHIR TOMAR,
ChiefJudicial Magistrate , Pithoragarh .
Counter-signed,
Illegible,
District Judge , Pithoragarh .
HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL
NOTIFICATION
December 03, 2020
No. 255/UHC /Admin.A/ 2020 --Shri Manoj Garbyal , Registrar (Computer ) , High Court of Uttarakhand , Nainital is transferred and posted as 7th Additional District & Sessions Judge , Dehradun vice Shri Ashwini Gaur.
NOTIFICATION
December 03 , 2020
No. 256/UHC/Admin.A/ 2020--Shri Sujeet Kumar, Registrar ( Protocol ) , High Court of Uttarakhand , Nainital istransferred and posted as Judge , Family Court , Kotdwar ( Distt . Pauri Garhwal ) in the vacant Court.
NOTIFICATION
December 03 , 2020
No. 257/ UHC /Admin.A/ 2020--Shri Ambika Pant, Additional Director , Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali , Nainital ( presently attached with High Court of Uttarakhand , Nainital as Officer on Special Duty) , is transferred and posted as Registrar ( Computer) , High Court of Uttarakhand vice Shri Manoj Garbyal .
NOTIFICATION
December 03, 2020
No. 258 /UHC /Admin.A/ 2020 --Shri Anirudh Bhatt , ADJ ( FTSC ) , POCSO , Dehradun (presently attached with High Court of Uttarakhand , Nainital as Officer on Special Duty) , is transferred and posted as Registrar (Protocol ) , High Court of Uttarakhand vice Shri Sujeet Kumar.
[भाग 1 -क 44
उत्तराखण्ड गजट, 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
December 03, 2020
No. 259 / UHC /Admin.A/ 2020-- Shri Ashiwini Gaur, 7th Additional District & Sessions Judge , Dehradun is posted as ADJ ( FTSC ) , POCSO , Dehradun vice Shri Anirudh Bhatt.
Above transfer orders will come into force w.e.f. 07-12-2020
Note: Recommendation is being sent to the State Government for posting of Sri Sujeet Kumar, Registrar (Protocol ) , High Court of Uttarakhand , Nainital as Judge, Family Court, Kotdwar, District Pauri Garhwal .
By Order of the Court ,
Sd/-
HIRA SINGH BONAL ,
Registrar General .
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
CHARGE CERTIFICATE
(Taking over on transfer)
December 24, 2020
No. 5672/ UHC /Admin.A/2020 -- CERTIFIED that the charge of office of the Registrar General , High Court of Uttarakhand , Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of December 24 , 2020, in compliance of Notification No. 275 / UHC/Admin.A/2020 dated 22.12.2020 of High Court of Uttarakhand , Nainital .
DHANANJAY CHATURVEDI ,
Relieving Officer.
Countersigned,
ANUJ KUMAR SANGAL ,
Registrar (Vigilance)
HighCourt of Uttarakhand , Nainital .
CHARGE CERTIFICATE
(Handing over on transfer)
December 24, 2020
No. 5685 /UHC /Admin.A/2020--CERTIFIED that the charge of office of the Registrar General , High Court of Uttarakhand , Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of December 23 , 2020 , in compliance of Notification No. 611 /XXX - 1-2020 dated 23.12.2020 of Personnel & Vigilance Section - I , Government ofUttarakhand .
HIRA SINGH BONAL ,
Relieved Officer .
Countersigned,
ANUJ KUMAR SANGAL,
Registrar (Vigilance)
High Court of Uttarakhand , Nainital .
45
उत्तराखण्ड गजट , 09 जनवरी, 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
कार्यालय राज्य कर आयुक्त , उत्तराखण्ड
(विधि-अनुभाग)
07 दिसम्बर , 2020 ई ०
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य०) , राज्य कर,
देहरादून / हरिद्वार / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग ।
पत्रांक 3847 / रा० कर आयु ० , उत्तरा ० / विधि-अनुभाग /Noti./2020-21 / देहरादून - आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3835 / सी० एस ० टी ० यू० के ० / जी ०एस० टी० -विधि/ 2020-21 / CT- 90 दिनांक 05 दिसम्बर , 2020 का संदर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1555 दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है ।
उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड
(राज्य कर विभाग)
05 दिसम्बर , 2020 ई०
संख्या 3835 / सी० एस०टी ०यू० के० / जी० एस ० टी०- विधि / 2020-21 / CT- 90- उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, मैं आयुक्त, आयुक्त कर (वाणिज्य कर विभाग) की अधिसूचना संख्या 1555/जी० एस०टी० / वाणि० कर / 2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करता हूँ, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में , पहले परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-
परंतु और कि एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट आपूर्ति के वर्ग के लिए और जिसका एचएसएन कोड नीचे सारणी के स्तंभ (3 ) में निर्दिष्ट है , उसके द्वारा उक्त नियमों के तहत जारी किये गए कर बीजक में एचएसएन कोड के आठ अंको की संख्या का उल्लेख करेगा-
एचएसएन कोड (3)
रसायनिक नाम
(2)
क्रं. संख्या (1)
1
38249100
Mixture of ( 5 -ethyl - 2 - methyl -2 - oxido - 1,3,2 - dioxaphosphinan - 5 - yl ) methyl methylmethylphosphonate (CAS RN 41203-81-0 ) and Bis [ (5-Ethyl -2- methyl - 2 - oxido - 1,3,2- dioxaphosphinan -5 -yl )methyl ] methylphosphonate (CAS RN42595-45-9) 2
Dimethyl propylphosphonate 3
29313200
29313600
methylmethylphosphonate (5-Ethyl -2-methyl - 2 - oxido - 1,3,2 - dioxaphosphinan - 5 -yl )methyl
4
29313700
Bis[ (5 -Ethyl -2-methyl - 2 - oxido - 1,3,2- dioxaphosphinan - 5-yl )methyl ] methylphosphonate
5
29313500
2,4,6-Tripropyl - 1,3,5,2,4,6 - trioxatriphosphinane 2,4,6 - trioxide
6
Dimethyl methylphosphonate 29313100 46
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
(2) (1)
7
Diethylethylphosphonate
8
(3)
29313300
29313800
Methylphosphonic acid with ( aminoiminomethyl ) urea ( 1 : 1 )
9
Sodium 3-(trihydroxysilyl ) propyl methylphosphonate
10
2,2 - Diphenyl - 2 - hydroxyacetic acid
11
2- (N, N - Diisopropylamino )ethylchloride hydrochloride
12
2- (N ,N - Dimethylamino )ethylchloride hydrochloride
13
2- (N, N - Diethylamino ) ethylchloride hydrochloride
14
-2- (N , N - Diisopropylamino) ethanol
15
2- (N, N - Diethylamino )ethanethiol
16
Bis(2-hydroxyethyl)sulfide
17
2-(N, N -Dimethylamino)ethanethiol
18
29313400
29181700
29211400
29211200
29211300
29221800
29306000
29307000
29309092
As applicable
Product from the reaction of Methylphosphonic acid and 1,3,5 -Triazine-
2,4,6- triamine
19
3-Quinuclidinol
20
R- (- )-3 -Quinuclidinol
21
29333930
29333930
29313900
3,9-Dimethyl -2,4,8,10- tetraoxa - 3,9 -diphosphaspiro [ 5.5] undecane 3,9- dioxide
22
Propylphosphonic dichloride
23
Methylphosphonic dichloride
24
Diphenylmethylphosphonate
25
O-(3 -chloropropyl )O- [ 4- nitro -3- (trifluoromethyl )phenyl ]
methylphosphonothionate
26
Methylphosphonic acid
27
29313900
29313900
29313900
29313900
29313900
Asapplicable
Product from the reaction of methylphosphonic acid and 1,2-ethanediamine
28
38249900
Phosphonicacid, methyl- , polyglycol ester ( Exolit OP 560 TP)
29
Phosphonic acid, methyl-, polyglycol ester (Exolit OP 560)
30
Bis(polyoxyethylene ) methylphosphonate
31
Poly(1,3 -phenylene methyl phosphonate)
32
38249900
39072090
39119090
38249900
Dimethylmethylphosphonate, polymer with oxirane and phosphorus oxide
33.
Carbonyl dichloride
34.
Cyanogen chloride
35.
Hydrogen cyanide
Trichloronitromethane
36.
37.
Phosphorus oxychloride
38.
Phosphorus trichloride
Phosphorus pentachloride
39.
40.
Trimethylphosphite
41 .
Triethylphosphite
42 .
Dimethyl phosphite
43.
Diethyl phosphite
Sulfur monochloride
44.
Sulfur dichloride
45 .
46.
Thionyl chloride
Ethyldiethanolamine
47.
Methyldiethanolamine
48 .
Triethanolamine
49.
28121100
28531000
28111200
29049100
28121200
28121300
28121400
29202300
29202400
29202100
29202200
28121500
28121600
28121700
29221720
29221710
29221500
?
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 दिसम्बर , 2020 को प्रभावी की गयी समझी जाएगी ।
डा० अहमद इकबाल,
आयुक्त राज्य कर ,
उत्तराखण्ड ।
47 उत्तराखण्ड गजट, 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
NOTIFICATION
December 05, 2020
No. 3835/CSTUK/ GST- Vidhi Section/2020-21 /CT- 90 -- In exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 46 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules , 2017, 1 , the Commissioner, onthe recommendations of the Council , hereby makes the following further amendment in the notification of the Commissioner Tax ( Commercial Tax Department) No. 1555/GST/ Com Tax/ 2017 dated 30th June , 2017, namely: -
In the said notification, after the first proviso, the following proviso shall be inserted,
namely, -
Provided further that for class of supply as specified in column (2) and whose HSN Code as specified in column (3 ) of the Table below, a registered person shall mention eight number of digits ofHSN Codes in a tax invoice issued by him under the said rules
Chemical name (2)
HSNCode (3) S.No. (1)
38249100 1 Mixture of (5 -ethyl - 2 - methyl - 2 - oxido - 1,3,2 - dioxaphosphinan- 5 -yl ) methyl methylmethylphosphonate (CAS RN 41203-81-0 ) and Bis [ (5 -Ethyl -2-methyl - 2 - oxido - 1,3,2 - dioxaphosphinan- 5 -yl)methyl ] methylphosphonate ( CAS RN42595-45-9)
29313200 2 Dimethyl propylphosphonate
29313600 3 (5-Ethyl -2-methyl - 2 - oxido - 1,3,2 - dioxaphosphinan - 5 - yl )methyl methylmethylphosphonate
29313700 4 Bis [ (5 -Ethyl - 2 -methyl - 2 - oxido - 1,3,2 -dioxaphosphinan - 5 - yl ) methyl ] methylphosphonate
29313500 5 2,4,6 -Tripropyl - 1,3,5,2,4,6 - trioxatriphosphinane2,4,6-trioxide
29313100 6 Dimethyl methylphosphonate
29313300 7. Diethyl ethylphosphonate
29313800 8 Methylphosphonic acid with ( aminoiminomethyl ) urea ( 1 : 1)
29313400 9 Sodium 3- (trihydroxysilyl ) propyl methyiphosphonate
29181700 10 2,2-Diphenyl -2-hydroxyacetic acid
29211400 11 2- (N, N - Diisopropylamino ) ethylchloride hydrochloride
29211200
12 2-(N,N- Dimethylamino) ethylchloride hydrochloride
29211300 13 2-(N,N-Diethylamino) ethylchloride hydrochloride
29221800 14 2- (N,N-Diisopropylamino) ethanol :
29306000 15 2-(N, N -Diethylamino )ethanethiol
29307000 16 Bis(2-hydroxyethyl )sulfide
29309092 17 2-(N,N-Dimethylamino )ethanethiol 48
[भाग 1-क
उत्तराखण्ड गजट, 09 जनवरी , 2021 ई ० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
(2) (1)
18
(3)
As applicable
Product from the reaction of Methylphosphonic acid and 1,3,5- Triazine - 2,4,6- triamine
19 3 -Quinuclidinol
20 R-(- )- 3 -Quinuclidinol
21
29333930
29333930
29313900
3,9-Dimethyl - 2,4,8,10 - tetraoxa - 3,9 - diphosphaspiro [5.5] undecane 3,9- dioxide
22 Propylphosphonic dichloride
23 Methylphosphonic dichloride
24 Diphenylmethylphosphonate
25
29313900
29313900
29313900
29313900
O- (3 - chloropropyl )O- [ 4- nitro - 3- (trifluoromethyl )phenyl ] methylphosphonothionate
26 Methylphosphonic acid
27
29313900
As applicable
Product from the reaction of methylphosphonic acid and 1,2- ethanediamine
28
38249900
Phosphonicacid, methyl- , polyglycol ester (Exolit OP 560 TP)
29
38249900
Phosphonic acid, methyl-, polyglycol ester (Exolit OP 560)
30 Bis(polyoxyethylene) methylphosphonate
31 Poly(1,3 -phenylene methyl phosphonate)
32
39072090
39119090
38249900
Dimethylmethylphosphonate , polymer with oxirane and phosphorus oxide
33. Carbonyl dichloride
34. Cyanogen chloride
35. Hydrogen cyanide
Trichloronitromethane
36.
37. Phosphorus oxychloride
38. Phosphorus trichloride
39. Phosphorus pentachloride
40. Trimethylphosphite
41. Triethylphosphite
42. Dimethylphosphite
43. Diethyl phosphite
Sulfur monochloride
44.
45. Sulfur dichloride
28121100
28531000
28111200
29049100
28121200
28121300
28121400
29202300
29202400
29202100
29202200
28121500
28121600 उत्तराखण्ड गजट , 09 जनवरी , 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
49 Γ
(3)
(2)
(1)
28121700 .
46. Thionyl chloride
t
29221720 47. Ethyldiethanolamine
29221710 48. Methyldiethanolamine
29221500 49. Triethanolamine
2. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of December , 2020.
DR . AHMED IQBAL , Commissioner State Tax , Uttarakhand.
विपिन चन्द्र, अपर आयुक्त (वि० वे० ) राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून ।
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , जनपद देहरादून ।
आदेश
06 अगस्त, 2020 ई ०
संख्याः एसटी-एसएसपी-03 / याता ० व्य0 / 2020- एतदद्वारा सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्राधिकारी यातायात एवं निरीक्षक यातायात, देहरादून की संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या के आलोक में देहरादून शहर के अति- व्यस्ततम स्थान घण्टाघर की यातायात व्यवस्था के कुशल संचालन के दृष्टिगत प्रेमनगर/ कैण्ट क्षेत्र से घण्टाघर पहुंचने वाले विक्रम वाहनों को प्रायौगिक तौर पर चकराता रोड़ स्थित प्रभात सिनेमा कट तक आने के उपरान्त पुनः वापस अपने गन्तव्य को भेजे जाने से घण्टाघर में यातायात का दबाव कम हुआ है । इस प्रकार प्रश्नगत मार्गों यथा प्रेमनगर- घण्टाघर, कौलागढ़ - घण्टाघर एवं गढ़ीकैण्ट- घण्टाघर पर संचालित हो रहे विक्रम वाहनों के अनियंत्रित संचालन से घण्टाघर देहरादून पर उत्पन्न यातायात अव्यवस्था को व्यवस्थित किये जाने तथा विक्रम वाहनों के संचालन को सीमित किये जाने के उदेश्य से परीक्षणोपरान्त एवं सम्यक् विचारोपरान्त उक्त मार्गों पर संचालित विक्रम वाहनों को प्रभात सिनेमा कट तक संचालित किये जाने व प्रभात कट से आगे घण्टाघर की ओर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना सार्वजनिक परिवहन सुविधा के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है ।
अतः सम्यक निर्णयोपरान्त मैं अरूण मोहन जोशी , पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-180 के उपनियम-1 में प्रदत्त अधिकारों के तहत प्रश्नगत मार्गों यथा प्रेमनगर- घण्टाघर, कौलागढ़ -घण्टाघर एवं गढ़ीकैण्ट-घण्टाघर पर संचालित विक्रम वाहनों को प्रभात सिनेमा कट, चकराता रोड़ देहरादून तक सीमित किये जाने व प्रभात सिनेमा कट से आगे घण्टाघर की ओर समय प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक विक्रम वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश निर्गत करता हूं ।
उपरोक्त प्रतिबंधित आदेश का विधिवत अधिसूचना / गजट नोटिफिकेशन होने एवं सम्बन्धित स्थानः/ मार्गों पर तदनुसार सूर्चना पट्ट पर प्रदर्शित किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा ।
अरूण मोहन जोशी, पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून ।
पी० एस ० यू० (आर० ई ० ) 02 हिन्दी गजट / 02-भाग 1 - क-2021 (कम्प्यूटर/ रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।