पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
[ संख्या-25 खण्ड-22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 29 , 1943 शक सम्वत्)
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
वार्षिक चन्दा विषय
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
385-392
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
237-240
भाग 1 - क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975 भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
1425 स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि
385-क [भाग 1 386
उत्तराखण्ड गजट, 19 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 29 , 1943 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय विभाग
कार्यभार मुक्त प्रमाण-पत्र
29अप्रैल, 2021 ई०
पत्रांक संख्या 105 / XXXVI/न्याय विभाग / 2021 - प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा संयुक्त सचिव न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी , उत्तराखण्ड शासन का कार्यभार दिनांक 03.05.2021 से दिनांक 02.07.2021 तक (दिनांक 01 एवं 02 मई, 2021 को प्रीफिक्स तथा 03 एवं 04 जुलाई, 2021 को सफिक्स करते हुए ) बाल्य देखभाल अवकाश उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग- 04 के आदेश संख्या 435 / XXX( 4 ) / 2021-04(2) 2019 टी०सी०, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 की स्वीकृति के फलस्वरूप आज दिनांक 30.04.2021 को कार्यालय समय उपरान्त छोड़ा गया ।
श्वेता पाण्डेय,
संयुक्त सचिव न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन ।
प्रतिहस्ताक्षरित,
राजेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ,
उत्तराखण्ड शासन ।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5
अधिसूचना
नियुक्ति
29 अप्रैल, 2021 ई०
संख्या-404 I / XXVIII (5 )/ 2021-08(मे० का)/2019-उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/ रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर चयनित अभ्यर्थी डॉ० संजय गौड़ को फार्माकोलॉजी विभाग के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल -15 वेतन ₹ 1,44,200-2,18,200 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
(1 ) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । योगदान दिये जाने के पश्चात् अभ्यर्थी के समस्त वांछित प्रपत्र/ प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा कराया जायेगा ।..
387 उत्तराखण्ड गजट , 19 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 29, 1943 शक सम्वत्)
भाग 1]
(2) उक्त चयनित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पृथक से सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा । अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की जॉच भी सम्बन्धित शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाय । अभ्यर्थी की सत्यापन संबंधी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी एवं इसकी सूचना तत्काल शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित की जायेगी ।
(3) अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होंगें । स्वास्थ्यपरीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी के प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेंगे ।
(4) उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय - समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे ।
(5) नवनियुक्त अभ्यर्थी 02 सप्ताह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान कर दें । इस अवधि के भीतर वे अपने तैनाती से सम्बन्धित वांछित सभी प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करेंगे । यदि वे इस अवधि के भीतर अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा ।
(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा ।
(7) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण से पूर्व सम्बन्धित प्राचार्य के समक्ष निम्न प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने होंगेः- i. स्वयं के विरूद्ध अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा-पत्र (संलग्न प्रारूप में) ।
ii . उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्गत स्थाई पंजीकरण की दो प्रतियां ।
iii . ओथं एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र ।
iv. गोपनीयता का प्रमाण-पत्र ।
v. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र ।
vi . लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नही पाया जाता है , तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नही होंगे ।
vii . एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (संलग्न प्रारूप में) ।
viii . सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण ।
ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण ।
2- चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी ।
3- चयनित पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
4- सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा यह देख लिया जाए की अभ्यर्थी उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत है तथा उनके मेडिकल काउन्सिल प्रमाण-पत्र एवं स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा के प्रमाण- पत्र का मूल रूप से जांच कर , इन प्रभाण- पत्रों की दो - दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर उत्तराखण्ड शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाय ।
[भाग 1 388
उत्तराखण्ड गजट , 19 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 29, 1943 शक सम्वत्)
5- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-292 (एस० बी०)/2020 डॉ० किंगशुक लाहोन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।
6- चयनित अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में स्थानान्तरणीय होंगी ।
अधिसूचना
नियुक्ति
29अप्रैल, 2021 ई ०
संख्या-404 II / XXVIII (5 )/2021-08 (मे०का)/2019-उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर चयनित अभ्यर्थी डॉ० रंगील सिंह रैना को फार्माकोलॉजी विभाग के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल -15 वेतन ₹ 1,44,200-2,18,200 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(1) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । योगदान दिये जाने के पश्चात् अभ्यर्थी के समस्त वांछित प्रपत्र/ प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा कराया जायेगा ।
(2) उक्त चयनित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पृथक से सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा । अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की जाँच भी सम्बन्धित शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाय । अभ्यर्थी की सत्यापन संबंधी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है , तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी एवं इसकी सूचना तत्काल शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित की जायेगी ।
(3) अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होंगें । स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी के प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेंगे ।
(4) उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय - समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे ।
(5) नवनियुक्त अभ्यर्थी 02 सप्ताह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान कर दें । इस अवधि के भीतर वे अपने तैनाती से सम्बन्धित वांछित सभी प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करेंगे । यदि वे इस अवधि के भीतर अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा ।
389 उत्तराखण्ड गजट , 19 जून, 2021 ई ० (ज्येष्ठ 29, 1943 शक सम्वत्)
भाग 1]
(7) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण से पूर्व सम्बन्धित प्राचार्य के समक्ष निम्न प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने होंगेः- 1. स्वयं के विरूद्ध अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा-पत्र (संलग्न प्रारूप में) ।
ii . उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्गत स्थाई पंजीकरण की दो प्रतियां ।
iii . ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र ।
iv. गोपनीयता का प्रमाण-पत्र ।
v. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र ।
vi . लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नही पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी , जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नही होंगे ।
vii . एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने का घोषणा- पत्र (संलग्न प्रारूप में) ।
viii . सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण- पत्र ।
ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण ।
2- चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी ।
3- चयनित पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 02 वर्ष की विहित्त परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
4- सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा यह देख लिया जाए की अभ्यर्थी उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत है तथा उनके मेडिकल काउन्सिल प्रमाण - पत्र एवं स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा के प्रमाण - पत्र का मूल रूप से जांच कर , इन प्रमाण- पत्रों की दो-दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर उत्तराखण्ड शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाय ।
5- यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित. रिट याचिका संख्या-292 (एस0 बी 0) / 2020 डॉ० किंगशुक लाहोन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।
6- चयनित अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में स्थानान्तरणीय होंगी ।
आज्ञा से,
डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय ,
सचिव ।
[भाग 1 390
उत्तराखण्ड गजट , 19 जून, 2021 ई0 (ज्येष्ठ 29, 1943 शक सम्वत्)
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
अधिसूचना
31 मई, 2021 ई०
संख्या 443 / VII- A- 2/2021 /19- सिडकुल / 2017 - रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग , रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक पार्क योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के सितारगंज में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जानी है । सितारगंज स्थित औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास विभाग की 40 एकड़ भूमि, जिसका प्रबंधकर्ता सिडकुल है, पर प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाना है । प्लास्टिक पार्क हेतु अधिसूचना सं0-03 / VII - A- 2 / 2020 , दिनांक 24 जनवरी, 2020 द्वारा SPV ( Special Purpose Vehicle) का गठन किया जा चुका है । सम्यक विचारोपरान्त उक्त वर्णित भूमि पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु एतद्वारा श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-
(1) सितारगंज स्थित औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास विभाग की 40 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास विभाग के स्वामित्व में है जिस पर कोई वित्तीय 'भार परिलिक्षित होने की सम्भावना नहीं है । यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम में संचालित हो रही है जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना का अनुदान उत्तराखण्ड राज्य को उपलब्ध कराया जाना है । उक्त 40 एकड़ भूमि पर सिडकुल प्लास्टिक पार्क लि० (SPPL) की स्थापना हेतु सहमति प्रदान की जाती है ।
(2) भारत सरकार के पत्र संख्या-25015 /09 / 2015- पीसी- II , दिनांक 03.12.2020 द्वारा प्रदान की गयी अंतिम स्वीकृति में भूमि मूल्य को परियोजना लागत में शून्य मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने की शर्त रखी गयी है । यद्यपि जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 05.12.2020 में अंकित वर्तमान सर्किल रेट रू0 20 लाख प्रति है० की दर से 40 एकड भूमि का मूल्यांकन रू0 3,23,75,000.00 आता है तथापि प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव दिनांक 07.12.2020 के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त औद्योगिक विकास विभाग से सम्बन्धित भूमि सिडकुल को एवं तत्पश्चात सिडकुल द्वारा SPV (SPPL ) सिडकुल प्लास्टिक पार्क लि० को शून्य स्टाम्प शुल्क पर हस्तान्तरित करने की सहमति प्रदान की जाती है।
:
(3) इस हस्तांतरण के उपरान्त, इस हस्तांतरण के सापेक्ष आवश्यक धनराशि हेतु सिडकुल के किसी भिज्ञ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये जो वित्त विभाग के (सम्बन्धित विषय में) नोडल अधिकारी से संपर्क कर वित्त विभाग की पृच्छा के सापेक्ष सिडकुल का पक्ष रखेगा एवं प्रकरण का जल्द निस्तारण करेगा । इस हेतु 2 माह की समय सीमा भी निर्धारित की गयी है । इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल को यथाशीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है ।
391 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 19 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 29, 1943 शक सम्वत्)
(4) जायेगा । किसी भी दशा में भूमि का उपयोग Collateral Security हेतु नहीं किया
(5) Project Period के Completion के बाद SIIDCUL के अन्य भूमि के तहत वह
(इस) भूमि का First Right राज्य सरकार का होगा ।
: उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।
आज्ञा से , सचिन कुर्वे सचिव ।
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग -1
अधिसूचना
02जून, 2021 ई0
संख्या 619 / उन्तीस (1 )/2021- (49 अधि0 )2002- " उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम बोर्ड" तथा " उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए " उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम , 1975 ) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2002 ) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007 ) " की धारा-4 तथा धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् " उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम बोर्ड " तथा " उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड" का गठन किया जाता है:-
1- धारा 4 के तहत उत्तराखण्ड पेयजल निगम बोर्ड हेतु सदस्य :-
पदेन अध्यक्ष ।
1- सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन
पदेन सदस्य। 2- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन
पदेन सदस्य ।
3- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
पदेन सदस्य ।
4- सचिव, शहरी विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन
सदस्य ।
5- डा० जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला पुत्र स्व० श्री बसन्त सिंह रौतेला, मेयर हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम
सदस्य ।
6- श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री जगत सिंह रावत, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़
सदस्य ।
7- श्रीमती कैलाशी जाखी, पत्नी श्री रणजीत जाखी, अध्यक्ष नगर पंचायत, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल
सदस्य ।
8- श्री मानवेन्द्र चौधरी पुत्र श्री कुलवीर सिंह अध्यक्ष, नगर पंचायत झबरेड़ा, हरिद्वार
पदेन सदस्य ।
9- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन
10- वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून
सदस्य। ,
सदस्य। 11- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून-
पदेन सदस्य। 12- मुख्य महाप्रबन्धक्र, उत्तराखण्ड जल संस्थान 392
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 19 जून, 2021 ई0 (ज्येष्ठ 29, 1943 शक सम्वत्)
2- धारा 7 के तहत उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड हेतु सदस्य:-
पदेन अध्यक्ष ।
1- सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन
पदेन सदस्य ।
2- सचिव, वित्त विभाग , उत्तराखण्ड शासन
पदेन सदस्य ।
3- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
पदेन सदस्य ।
4- सचिव, शहरी विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन
5- श्री सुनील उनियाल 'गामा' पुत्र स्व० श्री सत्य प्रकाश उनियाल, मेयर, सदस्य । देहरादून, नगर निगम
सदस्य ।
6- श्री विपिन कुमार वर्मा पुत्र एडवोकेट विनोद प्रकाश, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टनकपुर, चम्पावत
7- श्रीमती अंजना वर्मा पत्नी श्री वेद प्रकाश, अध्यक्ष, नगर पंचायत, संतपुली सदस्य । पौड़ी
8- श्रीमती सीमा सरकार पत्नी श्री हिमांशु सरकार, अध्यक्ष, नगर पंचायत, सदस्य । दिनेशपुर, उधमसिंह नगर
9- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन पदेन सदस्य ।
सदस्य ।
10- वित्त निदेशक , उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून
सदस्य ।
11- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून
पदेन सदस्य ।
12- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम
उत्तराखण्ड पेयजल निगम बोर्ड तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड में उक्तानुसार " उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम , 1975) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 ) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007)" की धारा 4 तथा धारा 7 के तहत नामित सदस्यों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे उत्तराखण्ड पेयजल निगम बोर्ड तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड की अग्रिम बैठकों में प्रतिभाग करने का कष्ट करेंगे ।
जी०बी० ओली, अपरसचिव ।
पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 25 हिन्दी गजट / 235-भाग 1-2021 (कम्प्यूटर/ रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/DO/ DDN /30/ 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 29, 1943 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
OFFICE MEMORANDUM
May 22, 2021
No. 33 /UHC/Admin.A/2021 -- The suspension order of Shri Prashant Joshi , the then District & Sessions Judge, Dehradun, (presently attached at Civil Court Haldwani , District Nainital ) , vide Office Memorandum No. 62/37 - I /UHC /Vig . Cell/2020 dated 22.12.2020, is hereby revoked.
Recommendation is being sent separately to the Government for his posting as Presiding Officer, Food Safety Appellate Tribunal , Haldwani , District Nainital .
By Order of the Court, Sd/- DHANANJAY CHATURVEDI , Registrar General.
22.05.2021
237-ख 238
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 19 जून, 2021 ई ० (ज्येष्ठ 29, 1943 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
May25, 2021
No. 201 /XIV- 58 /Admin.A/ 2003 --Shri Anuj Kumar Sangal , Principal Judge, Family Court Dehradun ishereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 22.04.2021 to 07.05.2021 with permission to prefix 21.04.2021 as Ramnavami holiday and suffix 08.05.2021 & 09.05.2021 as 2nd Saturday and Sunday holidays respectively.
ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
NOTIFICATION
25thMay, 2021
No. 202 /UHC /Admin.A/ 2021 -- Hon'ble Shri Justice Alok Kumar Verma , Additional Judge of the HighCourt of Uttarakhand , Nainital has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Uttarakhand, Nainital on Dated 25.05.2021 at 03:30 P.M. vide Notification No. K. 13032/01 / 2021 - US.II Dated 24.05.2021 issued by Government of India , Ministry of Law and Justice ( Department of Justice) , Jaisalmer House, 26, ManSingh Road, New Delhi .
Sd/-
DHANANJAY CHATURVEDI, RegistrarGeneral.
NOTIFICATION
May27, 2021
No. 203/XIV- a /56 /Admin.A/ 2012--Ms . Seema Dungarakoti , Civil Judge (Senior Division ) , Laksar, DistrictHardwar is hereby sanctioned medical leave for 17 days w.e.f. 30.04.2021 to 16.05.2021 .
NOTIFICATION .
May 27, 2021
No. 204 UHC /XIV- a - 81 /Admin.A/2003 --Ms . Anjushree Juyal , Judge , Family Court, Nainital , is hereby sanctioned medical leave for 38 days w.e.f. 13.04.2021 to 20.05.2021 .
239 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट, 19 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 29, 1943 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
May27, 2021
No. 205/XIV/a - 35 /Admin.A/ 2015--Shri Amit Kumar, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 21 days w.e.f. 21.04.2021 to 11.05.2021 .
ByOrder ofHon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection)
NOTIFICATION
May28, 2021
No. 206/UHC /Admin.A/ 2021-- Shri Abhishek Kumar Srivastava , the then Civil Judge (Sr. Div. ) , Almora, who was placed under suspension vide Office- Memorandum No. 10/03 -I /UHC/Vig ./2021 dated 22.02.2021 and now he has been reinstated vide Office Memorandum No. 35 / UHC /Admin.A/ 2021 dated 28.05.2021 , is hereby posted as 4th Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun.
By Order of the Court,
Sd/-
DHANANJAY CHATURVEDI,
Registrar General .
NOTIFICATION
May 31, 2021
No. 207 /XIV/ a - 37 /Admin.A/ 2017-- Shri Rizwan Ansari , Civil Judge (Jr. Div. ) , Bageshwar is hereby sanctioned medical leave for 16 days w.e.f. 17.04.2021 to 02.05.2021.
NOTIFICATION
June06, 2021
No. 209 /XIV-96/Admin.A/2003--Sri Nandan Singh , Additional District & Sessions Judge , Rudraprayag ,. is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 10.05.2021 to 20.05.2021 with permission to prefix 08.05.2021 & 09.05.2021 as 2nd Saturday and as Sunday holiday respectively.
NOTIFICATION
June06, 2021
No. 210 /XIV -a /48 / Admin.A/2012--Sri Sandeep Singh Bhandari , Principal Magistrate , Juvenile Justice Board, Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 17 days w.e.f. 17.04.2021 to 03.05.2021 .
By Order ofHon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) 240
[भाग 1-क
उत्तराखण्ड गजट , 19 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 29, 1943 शक सम्वत्)
कार्यालय अभिहित अधिकारी / उपजिलाधिकारी , नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल,
सूचना
30मई, 2021 ई0
उत्तराखण्ड की भीषण आपदा दिनांक 07.02.2021 में लापता व्यक्तियों हेतु मृत्यु की पंजीकरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में ।
संख्या- 175 / र० का० / दैवी आपदा / लापता / 2021- श्रीमती प्रीति देवी पत्नी त्रेपन सिंह निवासी ग्राम जखोली पट्टी क्वीली , श्रीमती कुसुमलता पत्नी अनिल कुमार ग्राम जखोली पट्टी क्वीली , श्रीमती रोशनी देवी पत्नी दीपेश कुमार ग्राम किराडा पट्टी क्वीली के द्वारा अपने पति श्री त्रेपन सिंह पुत्र स्व० किशन सिंह ग्राम जखोली पट्टी क्वीली, श्री अनिल कुमार पुत्र स्व० धर्मानन्द ग्राम जखोली पट्टी क्वीली, श्री दीपेश कुमार पुत्र गड्डू लाल ग्राम किराडा पट्टी क्वीली, पोस्ट चाका तहसील गजा टिहरी गढवाल के दिनांक 07.02.2021 को जनपद चमोली के तपोवन जोशीमठ में हुयी आपदा में लापता होने का दावा प्रस्तुत किया गया है ।
शासनादेश संख्या-259 / XXVIII - 01 / 01 ( 12 ) 2021 दिनांक, 21 , फरवरी, 2021 के प्रस्तर-5 के उपबन्ध 6 एंव 7 के अनुसार लापता श्री त्रेपन सिंह पुत्र किशन सिंह ग्राम जखोली पट्टी क्वीली, श्री अनिल कुमार पुत्र स्व० धर्मानन्द ग्राम जखोली पट्टी क्वीली, श्री दीपेश कुमार पुत्र गड्डू लाल ग्राम किरांडा पट्टी क्वीली, पोस्ट चाका तहसील गजा टिहरी गढवाल के सम्बन्ध में जिस किसी को भी कोई जानकारी हो तो तीस दिन (01 माह ) से पूर्व कार्यालय उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर/ अभिहित अधिकारी नरेन्द्रनगर में लिखित / मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं । लापता व्यक्तियों का विवरण निम्नवत हैः-
आपदा प्रभावित क्षेत्र का पता एंव दिनांक लापता व्यक्ति का स्थाई पता
लापता व्यक्ति की
पत्नी का नाम
क्रम लापता व्यक्ति का पिता/ पति का लापता
नाम व्यक्तिकी
संख्या नाम 4
जन्म तिथि
16.08.1980
श्रीमती प्रीति देवी
श्री त्रेपन सिंह
01
स्व० किशन सिंह
बैराज एण्ड डस्टिलिंग चैम्बर तपोवन जोशीमठ
07.02.2021 ग्राम जखोली पट्टी क्वीली पोस्ट चाका तहसील गजा जनपद टिहरी गढवाल
04.10.1981
श्रीमती कुसुमलता
स्व० धर्मानन्द
02 श्री अनिल कुमार
श्रीमती रोशनी 03
स्व० गड्डू लाल
श्री दीपेश कुमार
देवी
दिनांक:
बैराज एण्ड डस्टिलिंग चैम्बर तपोवन जोशीमठ
07.02.2021 ग्राम जखोली पट्टी क्वीली पोस्ट चाका तहसील गजा जनपद टिहरी गढवाल
10.02.1990
बैराज एण्ड डस्टिलिंग चैम्बर तपोवन जोशीमठ 07.02.2021 ग्राम किराडा पट्टी क्वीली पोस्ट चाका तहसील गजा जनपद टिहरी गढवाल
युक्ता मिश्र,
अभिहित अधिकारी/ उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल ।
पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 25 हिन्दी गजट/ 235- भाग 1- क-2021 (कम्प्यूटर/रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।