पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
[ संख्या-16 खण्ड-23 ] रुड़की , शनिवार, दिनांक 16 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
वार्षिक चन्दा विषय
पृष्ठ सख्या
रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075
451-461
1500 भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
503-511
1500 भाग 1 -क- नियम , कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ -पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975 भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
63-65
975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि
1425
451-क 452
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल, 2022 ई ० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग -1
अधिसूचना
नियुक्ति
08 मार्च , 2022 ई०
संख्या 04 / नो ०जे ०/XXXVI- A- 1/2022-06-नो0 जे0 / 2021 - श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री जीवन सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 08-03--2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला बागेश्वर की तहसील दुग नाकुरी में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री जीवन सिंह का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 04/ No -J/XXXVI- A-1/ 2022-06 -No - J/2021 Dated- March 08, 2022 .
NOTIFICATION
Appointment
March 08 , 2022
No. 04/No -J/XXXVI - A- 1 /2022-06- No -J/2021-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 ( Act No - 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Jeevan Singh , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for Tehsil Dug Nakuri , District Bageshwar and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Jeevan Singh be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
अधिसूचना
नियुक्ति
08 मार्च , 2022 ई०
संख्या 05/ नो ०सी० / XXXVI - A- 1 /2022-06-नो०- सी0 / 2021 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री पदम दत्त जोशी , अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला उत्तरकाशी की तहसील डुण्डा में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज'रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री पदम दत्त जोशी का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
Inpursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 05/No -C/XXXVI- A-1/2022-06 -No -C/ 2021 Dated- March 08 , 2022 .
NOTIFICATION
Appointment
March 08, 2022
No. 05/No- K/XXXVI - A - 1 /2022-06 - No -C/2021-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Padam Datt Joshi , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for Tehsil Dunda , District Uttarkashi and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Padam Datt Joshi be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.
453 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
अधिसूचना
नियुक्ति
08 मार्च , 2022 ई०
संख्या 05 / नो ०जे ० / XXXVI -A- 1/2022-08- नो0 जे 0 / 2021 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री सुरेश चन्द्र काण्डपाल , अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला बागेश्वर की तहसील कपकोट में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री सुरेश चन्द्र काण्डपाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
Inpursuance of the provisions of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 05/No -J/XXXVI - A - 1 / 2022-08 -No -J/2021 Dated- March 08 , 2022 .
NOTIFICATION
Appointment
March 08, 2022
No. 05 /No - J/ XXXVI - A- 1/ 2022-08 - No - J/2021-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Suresh Chandra Kandpal , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for Tehsil Kapkot , District Bageshwar and in exercise of the powers conferredby sub- rule ( 4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Suresh Chandra Kandpal be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the saidAct.
अधिसूचना
नियुक्ति
08 मार्च , 2022 ई ०
संख्या 05 / नो ० जी० /XXXVI - A- 1 /2022-07-नो0 जी0 / 2021 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके सुश्री रेखा, अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला चमोली की तहसील नन्दप्रयाग में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि सुश्री रेखा का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 05/No -G /XXXVI - A- 1 /2022-07-No -G/ 2021 Dated- March 08 , 2022 .
NOTIFICATION
Appointment
March 08, 2022
No. 05/No -E/XXXVI - A- 1 /2022-07 -No -G/2021--In exercise of the powers conferredby Section 3 ofthe Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Miss . Rekha , Advocate asNotary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for Tehsil Nandprayag , District Chamoli and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name Miss . Rekha be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
[भाग 1 454 उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल, 2022 ई ० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
अधिसूचना नियुक्ति
08 मार्च , 2022 ई ०
संख्या 06 / नो ० सी० / XXXVI- A- 1/2022-04-नो0 सी0 / 2021 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952 ) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री जगत सिंह चौहान , अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला उत्तरकाशी की तहसील बड़कोट में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री जगत सिंह चौहान का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 06/No -C/XXXVI -A - 1 / 2022-04 - No - C /2021 Dated- March 08 , 2022.
NOTIFICATION
Appointment
March 08, 2022
No. 06/No - K/XXXVI - A - 1 /2022-04 - No - C/2021--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 ( Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. JagatSingh Chauhan , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for Tehsil Barkot , District Uttarkashi and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Jagat Singh Chauhan be entered in the register ofNotaries maintained under Section 4 of the said Act .
अधिसूचना नियुक्ति
08 मार्च , 2022 ई ०
संख्या 06/ नो ० जी० /XXXVI- A- 1/2022-08-नो०-जी0/ 2021 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952 ) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री संजय हटवाल, अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला चमोली की तहसील आदिबद्री में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री संजय हटवाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
Inpursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 06 /No - G/XXXVI -A - 1 / 2022-08 - No - G /2021 Dated- March 08 , 2022.
NOTIFICATION
Appointment
March 08, 2022
No. 06/No - E/XXXVI - A- 1 / 2022-08- No- G/2021-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Sanjay Hatwal , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for Tehsil Aadibadri , District Chamoli and in exercise of the powers conferred by sub -rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name Mr. Sanjay Hatwal be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the saidAct .
भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्) 455
अधिसूचना
नियुक्ति
07 मार्च , 2022 ई ०
संख्या 13 / नो ० ई० / XXXVI - A- 1/2022-16- नो0-ई0 / 2021 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियस संख्या-53 , सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री रोशन लाल, अधिवक्ता को दिनांक 07-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील नैनबाग में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री रोशन लाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 13 /No - E/XXXVI- A-1/2022-16 - No- E/2021 Dated- March 07 , 2022 .
NOTIFICATION
Appointment
March 07, 2022
No. 13 /No - E/XXXVI - A- 1/2022-16-No - E/2021-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Roshan Lal , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 07-03-2022 for Tehsil Nainbag, District Tehri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name . Mr. Roshan Lal be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
अधिसूचना
नियुक्ति
07 मार्च , 2022 ई ०
संख्या 16/ नो ० ई ० / XXXVI - A - 1 /2022-13-नो0-ई 0 / 2021--श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री विजय राम गोदियाल, अधिवक्ता को दिनांक 07-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील कीर्तिनगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री विजय राम गोदियाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
Inpursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 16 /No - E /XXXVI - A - 1 /2022-13 - No- E/2021 Dated- March 07 , 2022.
NOTIFICATION
Appointment
March 07, 2022
No. 16/No -E/XXXVI - A - 1 /2022-13 - No- E/2021-- In exercise of the powers conferredby Section 3 ofthe Notaries Act , 1952 (Act No - 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Vijay Ram Godiyal , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 07-03-2022 for Tehsil Kirtinagar, District Tehri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name Mr. Vijay Ram Godiyal be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
456
उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
[भाग 1
अधिसूचना
नियुक्ति
07 मार्च , 2022 ई ०
संख्या 17 / नो ० ई ० / XXXVI - A- 1 /2022-15- नो0-ई0 / 2021-श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री खेमराज सेमवाल , अधिवक्ता को दिनांक 07-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील पावकी देवी में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री खेमराज सेमवाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
Inpursuance of the provisions of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 17 /No - E/XXXVI -A - 1 / 2022-15- No -E /2021 Dated- March 07 , 2022 .
NOTIFICATION
Appointment
March 07, 2022
No. 17/No- E/XXXVI - A - 1 /2022-15 - No - E/2021-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr.Khemraj Semwal , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 07-03-2022 for Tehsil Paw Ki Devi , District Tehri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name Mr. Khemraj Semwal be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
अधिसूचना
नियुक्ति
08मार्च , 2022 ई ०
संख्या 07/ नो ०सी ० /XXXVI- A- 1/2022-07-नो०- सी0/ 2021 - श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री भरत चन्द्र रमोला , अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला उत्तरकाशी की तहसील चिन्यालीसौंड़ में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री भरत चन्द्र रमोला का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 07 /No -C/XXXVI - A - 1 / 2022-07- No - C/ 2021 Dated- March 08, 2022 .
NOTIFICATION
Appointment
March 08, 2022
No. 07/No - K/XXXVI - A - 1 / 2022-09 - No -C/2021-- In exercise of the powers conferredby Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Bharat Chand Ramola, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for Tehsil Chinyalisaur , District Uttarkashi and in exercise of the powers conferredby sub- rule (4) of rule 8 ofNotaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Bharat Chand Ramola be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
भाग 1 ]
457 उत्तराखण्ड गजट, 16 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
अधिसूचना
नियुक्ति
08 मार्च , 2022 ई ०
संख्या 08 / नो० सी०/ XXXVI- A- 1/2022-07- नो0 सी0 /2021 - श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राकेश कुमार शाह, अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला उत्तरकाशी की तहसील चिन्यालीसौड़ में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री राकेश कुमार शाह का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 08 /No - C/XXXVI -A - 1 / 2022-07- No-C /2021 Dated- March 08 , 2022 .
NOTIFICATION
Appointment
March 08, 2022
No. 08 /No - K/XXXVI - A- 1 /2022-07 - No - C/2021-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Rakesh Kumar Shah , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for Tehsil Chinalisaur , District Uttarkashi and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Rakesh Kumar Shah be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
अधिसूचना
नियुक्ति
08 मार्च , 2022 ई०
संख्या 13 /नो0 के 0 / XXXVI- A- 1/2022-06- नो0 के 0 / 2021 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री देवी दत्त शर्मा , अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला अल्मोड़ा की तहसील भनोली में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री देवी दत्त शर्मा का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 13/No - K/XXXVI - A - 1 / 2022-06 -No -K/ 2021 Dated- March 08 , 2022.
NOTIFICATION
Appointment
March 08, 2022
No. 13 /No -K/XXXVI - A - 1 /2022-06 - No - K/2021-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Devi Datt Sharma , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for Tehsil Bhanoli , District Almora and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Devi Datt Sharma be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
458
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
अधिसूचना
नियुक्ति
08 मार्च, 2022 ई०
संख्या 14 / नो 0के 0 /XXXVI- A- 1/2022-08- नो0-के 0/ 2021- श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डे , अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला अल्मोड़ा की उप तहसील जालली में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डे का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 14 /No - K/ XXXVI - A - 1 /2022-08 - No - K/ 2021 Dated- March 08, 2022 .
NOTIFICATION
Appointment
March 08, 2022
No. 14/No -K/XXXVI - A - 1 / 2022-08 -No - K/2021-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Dharmendra Kumar Pandey, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for sub Tehsil Jalali , District Almora and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Dharmendra Kumar Pandey be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
अधिसूचना
नियुक्ति
08 मार्च , 2022 ई ०
संख्या 15 / नो 0 के 0 / XXXVI - A- 1 /2022-11-नो0 के 0 / 2021 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मोहन कोली अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला अल्मोड़ा की तहसील सल्ट खुमाड में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री मोहन कोली का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
Inpursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 15 /No - K/XXXVI - A -1 /2022-11 - No - K/ 2021 Dated- March 08 , 2022 .
NOTIFICATION
Appointment
March 08 , 2022
No. 15/No - K/XXXVI - A- 1 /2022-11 - No - K/2021-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Mohan Koli , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for Tehsil SultKhumad, District Almora and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Mohan Koli be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
459 उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
अधिसूचना
नियुक्ति
08 मार्च , 2022 ई ०
संख्या 16 / नो 0 के 0 / XXXVI - A- 1 /2022-7- नो0- के 0 / 2021 - श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952 ) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राकेश सिंह बिष्ट, अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला अल्मोड़ा की तहसील स्याल्दे में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री राकेश सिंह बिष्ट का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 16 /No - K/XXXVI - A - 1 / 2022-07 - No -K/ 2021 Dated- March 08 , 2022 .
NOTIFICATION
Appointment
March 08, 2022
No. 16/No- K/XXXVI - A - 1 /2022-07 - No -K/2021-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Rakesh Singh Bisht , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for Tehsil Syaldey, District Almora and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Rakesh Singh Bisht be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.
अधिसूचना
नियुक्ति
08 मार्च , 2022 ई ०
संख्या 17 / नो 0 के 0 / XXXVI - A- 1 /2022-09- नो०-के 0 / 2021 - श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952 ) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री चन्दन सिंह बगडवाल , अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला अल्मोड़ा की तहसील जैती में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री चन्दन सिंह बगडवाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 17/No -K/XXXVI -A- 1 /2022-09 - No - K/ 2021 Dated- March 08, 2022.
NOTIFICATION
Appointment
March 08, 2022
No. 17 /No - K/XXXVI - A - 1 / 2022-09 - No - K/2021-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 ( Act No- 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Chandan Singh Bagdwal , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for Tehsil Jainti , District Almora and in exercise of the powers conferred by sub -rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name Mr. Chandan Singh Bagdwal be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.
460
उत्तराखण्ड गजट, 16 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्) .
[भाग 1
अधिसूचना
नियुक्ति
08 मार्च , 2022 ई०
i संख्या 18 /नो 0के 0 / XXXVI - A- 1/2022-10- नो0 के 0 / 2021 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री संदीप बधानी , अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला अल्मोड़ा की उप तहसील मछोड़ में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री संदीप बधानी का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 18/No -K/ XXXVI - A - 1 / 2022-10- No - K/2021 Dated- March 08 , 2022 .
NOTIFICATION
Appointment
March 08, 2022
No. 18/No - K/XXXVI - A - 1 /2022-10 - No -K/2021--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Sandeep Badhani , Advocate as Notary for a period of five yearsears with effect from 08-03-2022 for sub Tehsil Machor, District Almora and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Sandeep Badhani be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
अधिसूचना
नियुक्ति
08 मार्च , 2022 ई ०
संख्या 19 / नो 0 के 0 /XXXVI-A- 1 /2022-12-नो0 के 0/2021 - श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री कुन्दन सिंह लटवाल , अधिवक्ता को दिनांक 08-03-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला अल्मोड़ा की तहसील लमगड़ा में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री कुन्दन सिंह लटवाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
आज्ञा से ,
राजेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।
461 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 19 /No -K/XXXVI - A - 1 /2022-12 -No -K/ 2021 Dated- March 08 , 2022 .
NOTIFICATION
Appointment
March 08, 2022
No. 19 /No - K/XXXVI - A - 1 / 2022-12 - No - K/2021--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Kundan Singh Latwal , Advocate às Notary for a period of five years with effect from 08-03-2022 for Tehsil Lamgara, District Almora and in exercise of the powers conferredby sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Kundan Singh Latwal be entered in the register ofNotaries maintained under Section 4 of the saidAct.
ByOrder,
RAJENDRA SINGH, Principal Secretary, Law- cum - L.R .
पी ० एस ० यू० (आर० ई ० ) 16 हिन्दी गजट / 232-भाग 1-2022 (कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 16 अप्रैल, 2022 ई0 (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग , उत्तराखण्ड
कार्यालय आदेश
11 मार्च , 2022 ई ०
पत्रांक 210/ सू. एवंलो.स.वि. (प्रशा.)-34/2007- तात्कालिक प्रभाव से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग , उत्तराखण्ड के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी , श्री सुरेन्द्र सिंह को , नियमित चयनोपरान्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , लेवल-10, वेतनमान ₹ 56100-177500 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है ।
2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है । यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक / कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री सुरेन्द्र सिंह को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा ।
रणवीर सिंह चौहान , महानिदेशक ।
503-ख 504
उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
[भाग. 1 -क
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्, देहरादून
नोटिस
11 मार्च , 2022 ई ०
पत्रांक 219/ उ०आ०वि० परि० पत्रा० सं०-04 (2019-20)-
उत्तराखण्ड (उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा 28 के अन्तर्गत ।
उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 08.03.2022 से मै० राजेश कुमारं गुप्ता कोनट्रक्टर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम श्यामनगर तहसील गदरपुर जिला उधमसिंहनगर में दुर्बल आयवर्ग के आवास निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड (उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा -46 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार उक्त परियोजना को हाथ में लिये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये शासन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2022 से धारा -28 की कार्यवाही करते हुये गजट में विज्ञप्ति किये जाने हेतु उक्त परियोजना को अधिसूचित किया गया है ।
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यह योजना उक्त विकासक की सहभागिता से प्रस्तावित की गई है । योजनान्तर्गत कुल 928 दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है । योजना का विवरण निम्नवत् हैः-
!
खसरा नं०
पता
भूस्वामी का नाम
तहसील / जनपद
योजना हेतु कुल रकबा
प्रस्तावित स्थल/ग्राम का नाम
खसरा नं0- 20
श्री कश्मीर चंद पुत्र श्री लालचंद
ग्राम श्यामनगर
तहसील गदरपुर जिला उधमसिंहनगर
20234.00 वर्गमी० निवासीगण ग्राम जगतपुर पट्टी जिला उधमसिंहनगर
इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् प्रकार है :
उत्तर में आदर्शनगर चरनपुर मार्ग पूरब में राजेश कुमार आदि की भूमि , दक्षिण में चन्द्रशेखर आदि की भूमि एवं पश्चिम में उमा देवी की भूमि स्थित है ।
उपरोक्त योजना का नक्शा, योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय , राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइड https://ukavp.org पर देखा जा सकता है ।
इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक तक योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल , डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं ।
505 भाग 1 - क]
उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
नोटिस
11 मार्च , 2022 ई ०
पत्रांक 222 / उ०आ ०वि० परि० पत्रा०सं०-04 (2019-20)-
उत्तराखण्ड (उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा 28 के अन्तर्गत ।
उत्तराखण्ड शासन , आवास अनुभाग -1 के शासनादेश दिनांक 08.03.2022 से मै० ओजस टाउनशिप प्रा० लि० , जी-127 , 12 फ्लोर , हिमालया हाउस, 23 कस्तूरबा गाँधी मार्ग , नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ( शहरी ) के अन्तर्गत शिमला- पिस्तौर तहसील रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर में दुर्बल आयवर्ग के आवास निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड (उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा -46 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार उक्त परियोजना को हाथ में लिये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये शासन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2022 से धारा-28 की कार्यवाही करते हुये गजट में विज्ञप्ति किये जाने हेतु उक्त परियोजना को अधिसूचित किया गया है ।
:
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यह योजना उक्त विकासक की सहभागिता से प्रस्तावित की गई है । योजनान्तर्गत कुल 1344 दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है । योजना का विवरण निम्नवत् हैः-
खसरा नं०
पता
भूस्वामी का नाम
तहसील/ जनपद
योजना हेतु कुल रकबा
प्रस्तावित स्थल/ग्राम का नाम
खसरा नं0 463
तहसील रूद्रपुर
जिला
!
उधमसिंहनगर
28343.76 वर्ग मी०
ग्राम शिमला- पिस्तौर
निवासीगण ग्राम शिमला पिस्तौर पो ० लालपुर तहसील रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर
श्री संजय छाबुरा , श्री सतीश कुमार छाबरा, श्री तिलक राज छाबरा, श्रीमती संतोष रानी, श्री दीपक कुमार , श्रीमती प्रीती रानी, श्रीमती मीना रानी, श्रीमती सीमा रानी एवं श्रीमती सुमन रानी
इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् प्रकार है :-
उत्तर में सतीश कुमार आदि की कृषि भूमि, पूरब में स्वयं की कृषि भूमि एवं मजार, दक्षिण में स्वयं की कृषि भूमि एवं पश्चिम रास्ता स्थित है ।
उपरोक्त योजना का नक्शा, योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय , राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल , डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइड https://ukavp.org पर देखा जा सकता है ।
से दिनांक इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि तक योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं ।
506
उत्तराखण्ड गजट, 16 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्) :
नोटिस
[भाग 1 -क
11 मार्च , 2022 ई ०
पत्रांक 225/ उ ० आ०वि ०परि० पत्रा०सं०-04 (2019-20)-
उत्तराखण्ड (उ०प्र ०. आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा 28 के अन्तर्गत ।
उत्तराखण्ड शासन , आवास अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 08.03.2022 से सर्वोत्तम रेजीडेन्सी प्रा ० लि० , ए-115 , कार्यालय सं0-301 , 3rd फ्लोर , गली नं0-1 , वकील चैम्बर, शकरपुर, नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम उकरौली तहसील सितारगंज जिला उधमसिंहनगर में दुर्बल आयवर्ग के आवास निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड (उ ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965 ) (संशोधन) अधिनियम 2009 की धारा -46 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार उक्त परियोजना को हाथ में लिये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये शासन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2022 से धारा-28 की कार्यवाही करते हुये गजट में विज्ञप्ति किये जाने हेतु उक्त परियोजना को अधिसूचित किया गया है ।
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यह योजना उक्त विकासक की सहभागिता से प्रस्तावित की गई है । योजनान्तर्गत कुल 864 दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है । योजना का विवरण निम्नवत् हैः-
भूस्वामी का नाम पता
खसरा नं०
तहसील/ जनपद
योजना हेतु कुल रकबा
प्रस्तावित स्थल/ग्राम का नाम
ग्राम
उकरौली श्री सरवन कुमार पुत्र श्री सरवन राम एवं श्रीमती प्रकाश कौर पत्नी श्री सरवन कुमार
निवासीगण ग्राम उकरौली तहसील सितारगंज जिला उधमसिंहनगर
18210.29 वर्गमी० तहसील सितारगंज जिला उधमसिंहनगर
खसरा नं०- 21/3 , 21/1 एवं 19/2
इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् प्रकार है :-
उत्तर में ए.के. स्टॉक (रेडीमेट कंक्रीट प्लान ) पूरब में सरिता रानी नेचुरल प्लान्ट, दक्षिण में मंजीत कुमार आदि की भूमि एवं पश्चिम सिडकुल पहाड़ी उकरौली मार्ग स्थित है ।
उपरोक्त योजना का नक्शा , योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय , राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल , डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइड https://ukavp.org पर देखा जा सकता है ।
..से दिनांक.. इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि ......तक योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड , देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं ।
507 उत्तराखण्ड गजट, 16 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
नोटिस
11 मार्च , 2022 ई ०
पत्रांक 233 / उ ० आ०वि० परि० पत्रा०सं0-04 (2019-20)-
उत्तराखण्ड (उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा 28 के अन्तर्गत ।
:
उत्तराखण्ड शासन , आवास अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 08.03.2022 से मै० डेबीके सिस्टम प्रा० लि० , जी-127, 12 फ्लोर, हिमालया हाउस , 23 कस्तूरबा गाँधी मार्ग , नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम बेलड़ी तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में दुर्बल आयवर्ग के आवास निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड (उ ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965 ) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा -46 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार उक्त परियोजना को हाथ में लिये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये शासन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2022 से धारा -28 की कार्यवाही करते हुये गजट में विज्ञप्ति किये जाने हेतु उक्त परियोजना को अधिसूचित किया गया है ।
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यह योजना उक्त विकासक की सहभागिता से प्रस्तावित की गई है । योजनान्तर्गत कुल 1088 दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है । योजना का विवरण निम्नवत् हैः-
खसरा नं०
पता
भूस्वामी का नाम
योजना हेतु कुल रकबा
तहसील/ जनपद
प्रस्तावित स्थल/ ग्राम कानाम
ग्राम बेलड़ी
2.3665 हे0
तहसील रुड़की जिला हरिद्वार
खसरा नं0- 66 एवं 68/2
निवासी ग्राम बेलड़ी तहसील व जिला हरिद्वार
श्री देव पाल पुत्र श्री आशा राम, श्री सुधीर कुमार पुत्र विरेन्द्र कुमार
इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् प्रकार है :-
उत्तर में खसरा सं0-65 , पूरब में खसरा सं0-68 / 3 एवं चकमार्ग, दक्षिण में रास्ता, एवं पश्चिम में खसरा सं0- 68/1 व 66 स्थित है ।
उपरोक्त योजना का नक्शा , योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय, राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल , डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइड https://ukavp.org पर देखा जा सकता है ।
इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक तक योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं ।
508
[भाग 1-क उत्तराखण्ड गजट ,16 अप्रैल, 2022 ई ० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
÷
नोटिस
11 मार्च , 2022 ई०
पत्रांक 238 /उ ० आ०वि ०परि० पत्रा०सं०-04 (2019-20)-
उत्तराखण्ड (उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा 28 के अन्तर्गत ।
उत्तराखण्ड शासन , आवास अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 08.03.2022 से आलिया इन्टरप्राइजेज आर्य नगर, नियर रेलवे स्टेशन रोड़, काशीपुर जिला उधमसिंहनगर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम उमेधपुर तहसील रामनगर जिला नैनीताल में दुर्बल आयवर्ग के आवास निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड (उ ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा-46 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार उक्त परियोजना को हाथ में लिये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये शासन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2022 से धारा-28 की कार्यवाही करते हुये गजट में विज्ञप्ति किये जाने हेतु उक्त परियोजना को अधिसूचित किया गया है ।
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यह योजना उक्त विकासक की सहभागिता से प्रस्तावित की गई है । योजनान्तर्गत कुल 528 दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है । योजना का विवरण निम्नवत् हैः-
खसरा नं०
भूस्वामी का नाम पता
तहसील/ जनपद
योजना हेतु कुल रकबा
प्रस्तावित स्थल/ ग्राम कानाम
ग्राम
तहसील रामनगर जिला नैनीताल
खसरा नं0-1 , 2, 3,5
निवासी उम्मेधपुर
14489.34 वर्ग मी०
श्रीमती मंजीत कौर पत्नी हरभजन सिंह एवं नीरू सावरा उर्फ समराई पत्नी श्री बलबीर सिंह
ग्राम उमेधपुर तहसील रामनगर जिला नैनीताल
इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् प्रकार है :-
उत्तर में धनपुर घासी व ट्यूबवैल, पूरब में कानिया पिरूमदारा मार्ग, दक्षिण में नसीम बानों की भूमि एवं पश्चिम में लछमपुर ढेरी स्थित है ।
उपरोक्त योजना का नक्शा, योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय, राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल , डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में
किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइड
https://ukavp.org पर देखा जा सकता है ।
..से दिनांक.. इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि तक योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं ।
509 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट, 16 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
नोटिस
11 मार्च , 2022 ई०
पत्रांक 240/ उ०आ ०वि ० परि० पत्रा ० सं०-04 (2019-20)-
उत्तराखण्ड (उ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा 28 के अन्तर्गत ।
उत्तराखण्ड शासन , आवास अनुभाग -1 के शासनादेश दिनांक 08.03,2022 से मै ० पद्मावत बालाजी प्रा० लि० , बी- 175- केएच नं0-836, छत्तरपुर, नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम शिमला- पिस्तौर तहसील रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर में दुर्बल आयवर्ग के आवास निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड (उ ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965 ) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा -46 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार उक्त परियोजना को हाथ में लिये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये शासन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2022 से धारा -28 की कार्यवाही करते हुये गजट में विज्ञप्ति किये जाने हेतु उक्त परियोजना को अधिसूचित किया गया है ।
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यह योजना उक्त विकासक की सहभागिता से प्रस्तावित की गई है । योजनान्तर्गत कुल 880 दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है । योजना का विवरण निम्नवत् हैः-
खसरा नं०
पता
भूस्वामी का नाम
तहसील / जनपद
योजना हेतु कुल रकबा
प्रस्तावित स्थल/ग्राम कानाम
खसरा नं०- 708क, 709क
तहसील रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर
19580.00 वर्ग मी०
ग्राम शिमला- पिस्तौर
निवासीगण ग्राम मलसा गिरधरपुर पो० लालपुर, उधमसिंहनगर
श्रीमती कान्ता रानी पत्नी श्री संत लाल सिंह एवं श्री अशोक कुमार गोपाल दास पुत्र
इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् प्रकार है :-
पूरब में अशोक कुमार आदि की भूमि, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में अशोक कुमार व दीपक कुमार आदि की भूमि, दक्षिण में अर्पित गर्ग की भूमि स्थित है ।
उपरोक्त योजना का नक्शा, योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय , राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल , डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइड https://ukavp.org पर देखा जा सकता है ।
इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक तक योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल , डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं ।
510
i
उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
नोटिस
[भाग 1-क
11 मार्च , 2022 ई०
पत्रांक 246/ उ ०आ० वि ०परि० पत्रा० सं०-04 (2019-20)-
उत्तराखण्ड (उ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1985) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा 28 के अन्तर्गत ।
'उत्तराखण्ड शासन , आवास अनुभाग -1 के शासनादेश दिनांक 08.03.2022 से मै० अतुल राही डिजाइन प्रा०लि०, पी-58, बी-4, पाण्डव नगर, ईस्ट दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम भवानीपुर तहसील जसपुर जिला उधमसिंहनगर में दुर्बल आयवर्ग के आवास निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड (उ ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा -46 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार उक्त परियोजना को हाथ में लिये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये शासन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2022 से धारा-28 की कार्यवाही करते हुये गजट में विज्ञप्ति किये जाने हेतु उक्त परियोजना को अधिसूचित किया गया है ।
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यह योजना उक्त विकासक की सहभागिता से प्रस्तावित की गई है । योजनान्तर्गत कुल 1264 दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है । योजना का विवरण निम्नवत् है:-
पता भूस्वामी का नाम
खसरा नं० योजना हेतु कुल रकबा तहसील / जनपद
प्रस्तावित
स्थल/ ग्रा
म का नाम
203,
ग्राम भवानीपुर
निवासीगण पट्टी जिला ग्राम जगतपुर उधमसिंहनगर श्री जसवीर सिंह श्री गुरजीत सिंह पुत्रगण श्री सोहन सिंह, श्री प्रेमदीप सिंह पुत्र मनोहर मनोहर सिंह , स्वर्ण सिंह पुत्र सिंह, मंजीत कौर पत्नी सिंघाडा सिंह, शीतल सिंह व बलबीर सिंह पुत्रगण श्री सिंगारा सिंह, श्री अवतार सिंह पुत्र सिंघाड़ा सिंह
27350.00 वर्ग मी०
खसरा नं०- 201, 220
तहसील जसपुर जिला उधमसिंहनगर
इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् प्रकार है :-
उत्तर में खसरा नं0-204 पूरब में रास्ता नाली, खसरा नं0-218 , दक्षिण में खसरा नम्बर 220, 202 एवं पश्चिम खसरा नं0-195 , 199 एवं नहर स्थित है ।
उपरोक्त योजना का नक्शा, योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय , राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल , डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइड https://ukavp.org पर देखा जा सकता हैं ।
इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक तक योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल , डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं ।
भाग 1 -क]
511
उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
नोटिस
24 मार्च , 2022 ई ०
पत्रांक 271 / उ० आ०वि० परि० पत्रा०सं0-04 (2019-20)-
उत्तराखण्ड (उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 ^
की धारा 28 के अन्तर्गत ।
उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग -1 के शासनादेश दिनांक 08.03.2022 से मै० अभिषेक इंजीनियर, 2-597/ 2 नियर जिम कार्बेट स्कूल, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम झब्बरपुर, रुड़की तहसील हरिद्वार जिला हरिद्वार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी ) के दुर्बल आयवर्ग के आवास निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड (उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965) (संशोधन ) अधिनियम-2009 की धारा-46 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार उक्त परियोजना को हाथ में लिये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये शासन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2022 से धारा-28 की कार्यवाही करते हुये गजट में विज्ञप्ति किये जाने हेतु उक्त परियोजना को अधिसूचित किया गया है ।
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यह योजना उक्त विकासक की सहभागिता से प्रस्तावित की गई है । योजनान्तर्गत कुल 448 दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है । योजना का विवरण निम्नवत् हैः-
पता
भूस्वामी का नाम
प्रस्तावित स्थल/ग्राम कानाम
खसरा नं०
तहसील/ जनपद
योजना हेतु कुल रकबा
0.988 हे0 तहसील जिला हरिद्वार
ग्राम झब्बरपुर, रुड़की
निवासीगण ग्राम पुरनपुर साल्हापुर जिला हरिद्वार
श्री देवी सिंह पुत्र हरिसिंह श्री सुरेश पाल पुत्र श्री इकराम सिंह श्री वेदपाल पुत्र श्री सिमरू एवं
श्री महक सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह
व खसरा नं0-379घ, 377ख , 383 एवं 384 378 ,
इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् प्रकार है :-
उत्तर-में खेत दिवानचन्द, पूरब – में सड़क, दक्षिण – में खेत बाला देवी व मदनपाल व ख 0 नं0 382 व 385 एवं पश्चिम में खेत बाला देवी व मदन पाल स्थित है ।
उपरोक्त योजना का नक्शा, योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय , राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइड https://ukavp.org पर देखा जा सकता है ।
.....से दिनांक... इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि ..तक योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं ।
प्रकाश चन्द्र दुम्का, अपर आवास आयुक्त ।
पी० एस ०यू० ( आर० ई0 ) 16 हिन्दी गजट / 232 - भाग 1 - क-2022 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN / 30 / 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 16 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मैंने अपना नाम GOVIND SINGH (आर्मी नं० G/3400523p ) से बदलकर GOVIND SINGH RAWAT कर लिया हैं । भविष्य में मुझे GOVIND SINGH RAWAT (आर्मी नं० G/3400523p ) S /O SHIV SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
संमस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
GOVIND SINGH RAWAT S/ O SHIV SINGH
निवासी इडियान , टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी पुत्री के स्कूल रिकार्ड सी.बी.एस.ई. बोर्ड कक्षा 10 अनुक्रमांक 25111492 में पुत्री का नाम गुनगुन गुसांई , माता का नाम स्व० राज गुसांई व पिता का नाम गोपाल गुसांई दर्ज है । जबकि पुत्री का सही नाम गुनगुन, माता का नाम स्व० राज देवी व पिता का नाम गोपाल सिंह है । भविष्य में हमें सही नामों से जाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
गोपाल सिंह पुत्र श्री फूल सिंह
निवासी हरभजवाला , मेंहूवाला माफी, देहरादून उत्तराखण्ड, पिन 248171
63-2 64
उत्तराखण्ड गजट, 16 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे हाईस्कूल प्रमाणपत्रों, ड्राईविंग लाइसेंस व पासपोर्ट में मेरा नाम हरजीत कौर दर्ज है , जबकि मेरे आधार कार्ड , पैन कार्ड , वोटर कार्ड व बैंक पासबुक में मेरा (निक नेम ) डिम्पी कोहली दर्ज है । दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है , भविष्य में दोनों नाम एक ही महिला के नाम से जाने व पढ़े जावें ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
हरजीत कौर उर्फ डिम्पी कोहली पत्नी श्री संजय कोहली निवासी 226, पार्क रोड़ , लक्ष्मण चौक , देहरादून ।
सूचना
मेरे पुत्र के हाईस्कूल प्रमाण पत्रों में त्रुटिवश उसका नाम KARTIK PRAKASH माता का नाम RITA DEVI व पिता का नाम PROMOD KUMAR दर्ज हो गया है । जो कि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम KARTIK माता का नाम REETA DEVI व पिता का नाम PRAMOD KUMAR है । भविष्य में हमें इसी नाम से जाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रमोद कुमार पुत्र स्व० किशन लाल निवासी झाझरा , जहाजरा , देहरादून
सूचना
मेरी पुत्री दीपिका शर्मा के शैक्षिक अभिलेखों में त्रुटिवश पिता का नाम राजेंद्र शर्मा गलती से अंकित हो गया है । जबकि मेरे पति एवं मेरी पुत्री के पिता का वास्तविक और सही नाम राजेंद्र सिंह है । भविष्य में मेरी पुत्री के पिता का सही नाम राजेंद्र सिंह पढ़ा व जाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
बबीता देवी पत्नी राजेंद्र सिंह निवासी ग्राम सिमोग कालसी -देहरादून ।
भाग 8]
65 उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल , 2022 ई 0 (चैत्र 26, 1944 शक सम्वत्)
सूचना
मैंने अपना नाम बी ० डी० सेमवाल से बदलकर विरेन्द्र दत्त रख लिया है । भविष्य में इसी नाम से जाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
विरेन्द्र दत्त पुत्र दन्तराम सेमवाल निवासी शान्तीपुरम् कालोनी हरिद्वार ।
सूचना
मेरे पुत्र सोनू सिंह के शैक्षिक प्रमाणपत्रों में त्रुटि से मेरे पुत्र का नाम सोनू गोस्वामी व पिता का नाम देवेन्द्र सिंह गोस्वामी दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम सोनू सिंह व पिता का नाम देवेन्द्र सिंह है । भविष्य में मेरे पुत्र को सोनू पुत्र देवेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
देवेन्द्र सिंह पुत्र बाला सिंह निवासी इंद्रा नगर दूसरा बिंदूखत्ता पो. लालकुंआ उत्तराखण्ड ।
पी० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 16 हिन्दी गजट / 232 -भाग 8-2022 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।