पंजीकरण संख्या-UA/ DO/DDN / 30 /2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-23 ] रुड़की , शनिवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्) [ संख्या-39
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु ० सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075
763-767
1500 भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
733-743
1500 भाग 1 - क- नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975
भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
473-485
भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि
1425
763-क [भाग 1 764
उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर , 2022 ई० (आश्विन 02 , 1944 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग-1
अधिसूचना
नियुक्ति
05 सितम्बर, 2022 ई ०
1 संख्या 17/नो ० एल० /XXXVI- A- 1/2022-03 नो० एल० / 2022- श्री राज्यपाल नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती स्वाती परिहार, अधिवक्ता को दिनांक 05-09-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला नैनीताल की तहसील बेतालघाट में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्रीमती स्वाती परिहार का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 17/ No - L/XXXVI- A-1/2022-03 No - L/2022 Dated-05 September, 2022
NOTIFICATION
Appointment
September 05, 2022
No.17 /No - L/XXXVI - A - 1 /2022-03 No - L/2011 -In exercise of the powers conferredby Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No - 53 of 1952 ) , the Governor is pleasedto appoint Mrs. Swati Parihar, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 05-09-2022 for Tehsil Betalghat, District Nainital and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mrs. Swati Parihar be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
अधिसूचना
नियुक्ति
05 सितम्बर , 2022 ई०
संख्या 18/नो ०एल० / XXXVI- A- 1/2022-02 नो ० एल०/ 2022- श्री राज्यपाल नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री भगवान सिंह माजिला , अधिवक्ता को दिनांक 05-09-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला नैनीताल की तहसील लालकुआँ में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री भगवान सिंह माजिला का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
765 उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02 , 1944 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
In pursuance of the provisions of Clause (3) ofArticle 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 18/No - L/XXXVI -A-1/ 2022-02 No - L/2022 Dated- 05 September, 2022
NOTIFICATION
Appointment
September 05, 2022
No.18 /No - L/XXXVI - A- 1 /2022-02 No -L/2022 - In exercise of the powers conferredby Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No -53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Bhagwan Singh Majila , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 05-09-2022 for Tehsil Lalkuan , District Nainital and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4 ) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Bhagwan Singh Majila be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the saidAct.
अधिसूचना
नियुक्ति
05 सितम्बर , 2022 ई०
संख्या 19/नो ० एल० / XXXVI- A- 1/2022-05 नो ० एल ० / 2011 - श्री राज्यपाल नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती कमला बिष्ट, अधिवक्ता को दिनांक 05-09-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला नैनीताल की तहसील कालाढूंगी में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्रीमती कमला बिष्ट का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
Inpursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 19/No - L/XXXVI -A -1 / 2022-05 No - L/2011 Dated - 05 September, 2022
NOTIFICATION
Appointment
September 05, 2022
No. 1.9/No - L/XXXVI -A- 1 /2022-05 No - L/2011 -In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 ( Act No - 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mrs. Kamla Bisht , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 05-09-2022 for Tehsil Kaladungi , District Nainital and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mrs. Kamla Bisht be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
766
उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर , 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्)
[भाग 1
अधिसूचना
नियुक्ति
06 सितम्बर , 2022 ई ०
संख्या 09/नो ०जे ० / XXXVI- A- 1 /2022-06 नो ०जे ०/ 2022- श्री राज्यपाल नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री सुन्दर सिंह बोरा , अधिवक्ता को दिनांक 06-09-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला बागेश्वर की तहसील गरूड़ में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री सुन्दर सिंह बोरा का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
आज्ञा से , धनंजय चतुर्वेदी, सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ।
In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No.09 /No -J /XXXVI -A- 1 / 2022-06 No -J /2022 Dated-06 September, 2022
NOTIFICATION
Appointment
September 06, 2022
No.09/No - J/XXXVI -A - 1 /2022-06 No - J /2022 --In exercise of the powers conferredby Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No - 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Sunder Singh Bora , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 06-09-2022 for Tehsil Garur , District Bageshwar and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name Mr. Sunder Singh Bora be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
ByOrder, DHANANJAY CHATURVEDI ,
Secretary, Law-cum-L.R.
767 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्)
पशुपालन अनुभाग-1
अधिसूचना
06 सितम्बर, 2022 ई ०
संख्या 1203/XV-1 /22/7 (13) /2022- एतद्वारा पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-27 वर्ष 2009) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए Lumpy Skin Diseaes (LSD ) रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य में गौ एवं महिषवंशीय पशुओं के अन्तर्राज्यीय एंव अन्तर्जनपदीय परिवहन को निरूद्ध करने सहित LSD रोगग्रस्त क्षेत्र यथा हरिद्वार, देहरादून, पौडी गढवाल तथा टिहरी गढवाल जनपदों में गौ एवं महिषवंशीय पशुओं का आवागमन, प्रदर्शनियों, गौ एवं महिषवंशीय पशुओं को एकत्रित करने वाली समस्त गतिविधियों को निरूद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।
2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह तक के लिए प्रभावी रहेगी ।
आज्ञा से , डा० बी०वी० आर० सी० पुरुषोत्तम , सचिव ।
पी० एस०यू० (आर ० ई०) 39 हिन्दी गजट / 562- भाग 1-2022 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN /30 /2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्)
भांग 1 -क
नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
August23, 2022
No. 241 /XIV/a - 54/Admin.A/ 2020-- Ms. Upadhi Singhal , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Gopeshwar, DistrictChamoli is hereby sanctioned medical leave for 72 days w.e.f 18.05.2022 to 28.07.2022 .
By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
733-ख 734 उत्तराखण्ड गजट , 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02. 1944 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
NOTIFICATION
August23, 2022
No. 242/UHC /Admin.A/ 2022 -- Shri Anoop Singh , Civil Judge (Jr. Div. ) , Dehradun , who has now been promoted to the Civil Judge ( Sr. Div. ) , Cadre vide this Court's notification No. 231 / UHC/Admi.A/ 2022 dated 22ndAugust 2022, is transferred and posted as Secretary, High Court Legal Services Committee Nainital with immediate effect.
ByOrder of the Court , Sd/- VIVEK BHARTI SHARMA , Registrar General .
NOTIFICATION
August25, 2022
No. 243 /XIV-81 /Admin.A/2003--Ms .Anjushree Juyal , Judge Family Court , Nainital is hereby sanctioned medical leave for 16 days w.e.f. 20.07.2022 to 04.08.2022.
NOTIFICATION
August25, 2022
No. 244/XIV- 72/Admin.A/2003 --Shri Brijendra Singh , 1st Additional District & Sessions Judge , Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 13 days w.e.f. 22.07.2022 to 03.08.2022.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection ) .
भाग 1-क]
735 उत्तराखण्ड गजट , 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02. 1944 शक सम्वत्)
HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL
NOTIFICATION
August26th, 2022
No. 245/UHC/Stationery /VIII ( a& b) -1/2022
CALENDAR - 2023
JANUARY
FEBRUARY
MARCH
APRIL
SUN
1815 22 29
5 1219 26
51219 26 30 2 9 16 23
MON
2916 23 30
6 13 20 27
613 20 27
3 1017 24
TUE
3 10 17 24 31
7 14 21 28
7 14 21 28
4 11 18 25
WED
411 18 25
1 815 22
1 815 22 29
5 1219 26
THU
51219 26
2916 23
29 16 23 30
613 20 27
FRI
613 20 27
31017 24
3 10 17 24 31
7 14 21 28
SAT
7 14 21 28
4 11 18 25
411 18 25
1 8 15 22 29
MAY
JUNE
JULY
AUGUST
SUN
7 14 21 28
411 18 25
30 2 9 16 23
613 20 27
MON
1 8 15 22 29
51219 26
31 3 10 17 24
714 21 28
TUE
2 9 16 23 30
6 13 20 27
4 11 18 25
1 815 22 29
WED
3 10 17 24 31
7 14 21 28
5 1219 26
2916 23 30
THU
4 11 18 25
1815 22 29
613 20 27
3 10 17 24 31
FRI
5 1219 26
2
916 23 30
714 21 28
4 11 18 25
SAT
6 13 20 27
3 10 17 24
1 8 15 22 29
51219 26
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SUN
3 1017 24
1 8 15 22 29
51219 26
31 3 1017 24
MON
4 1118 25
2916 23 30
6 13 20 27
41118 25
TUE
5 1219 26
3 10 17 24 31
714 21 28
51219 26
WED
6 13 20 27
4 1118 25
1815 22 29
6 13 20 27
THU
7 14 21 28
51219 26
2916 23 30
7 14. 21 28
FRI
1 8 15 22 29
6 13 20 27
31017 24
1 8 15 22 29
SAT
2916 23 30
7 14 21 28
411 18 25
2 9 16 23 30
LIST OF HOLIDAYS
SL . NO,
NAME OF HOLIDAY
MONTH & DATE
DAYS OF THE WEEK NO . OF DAYS
1 New Year Holiday
January 1
Sunday
1
2. Winter Vacation
January 16thto February 10th
26
Mondayto Friday
3. Republic Day
January26
1
Thursday
Maha Shivratri
February 18th
Saturday
1
5. Holi
March 08thto March 10th
3
Wednesdayto Friday
6. Ram Navami
March 30th
Thursday
1
7.
April04th
Tuesday
1
8.
Mahavir Jayanti Good Friday
April 07th
1
9.
Ambedkar's Jayanti/Vaisakhi
April14th
1
Friday Friday
"Idu'lFitr
10 .
April22nd
Saturday
1
11 Buddha Purnima
May05th
Friday
1
12 Summer Vacation
May 29thto June 2nd
5
Mondayto Friday
13. "Idu'l Zuha
June 29th
1
Thursday
14. "Moharram
July 29th
Saturday
1
15. Independence Day
August15th
1
Tuesday
16, Raksha Bandhan
August 30th
1
Wednesday
17. Janmashtami
2
Thursday & Friday
September 07th & September 08th
18 . Nandashtami
September 23rd
Saturday
1
19.
*Barawafat (Milad -Un -Nabi )
September 28th
Thursday
1
20. Mahatma Gandhi's Jayanti
October 2nd
1
Monday
21,
Dussehra (Vijay Dashmi )
October 23rd to October 27th
Mondayto Friday
5
22. Deepawali
November 12th to November 17th
Sundayto Friday
6
23. Guru Nanak's Birthday and Kartik Purnima
November 27
1
Monday
24. Christmas Holidays
December 25th to December 31st Mondayto Sunday
Notes:
1. The Holidays marked with (") canbe refixed according to the visibility of the moon. list of Holidays for the Subordinate Courts.
2. There is a separate 3. The Registry will remain open during the Winter vacation.
4. The Registry will remain open for half day during the Summer vacation.
5.April21 (Last Friday of Ramzan ) for Muslims and October 07 & 08th (Ashtika - Nashtika ) for Hindus willbe Restricted Holidays. 6. Black Colour indicates the Court sitting days.
7. Blue Colour indicates that the Registry will remain open for half day on Saturdays . 8. Green Colour shaded box indicates Restricted Holidays.
9. Red Colour indicates that the High Court will remain closed.
ByOrder of the Court, Sd/-
VIVEK BHARTI SHARMA ,
RegistrarGeneral.
736
उत्तराखण्ड गजट , 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02,1944 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
HIGH COURT OF UTTARAKHAND
CALENDAR- 2023 ( SUBORDINATE COURTS)
NOTIFICATION
August26th, 2022
No. 246/UHC/Stationery /VIII ( a & b ) -1/2022
CALENDAR-2023
JANUARY
FEBRUARY
SUN
1 8 15 22 29
MARCH
APRIL
51219 26
MON
2 9 16 23 30
5 1219 26 30 2 9 16 23
613 20 27
TUE
3 10 17 24 31
6 13 20 27
3 10 17 24
7 14 21 28
WED
411 18 25
1 815 22
THU
51219 26
2916 23
FRI
613 20 27
3 10 17 24
SAT
714 21 28
4 11-18 25
MAY
JUNE
SUN
7 14 21 28
4 11 18 25
18 15 22 29
51219 26
2 916 23 30
6 13 20 27
3 10 17 24 31
7 14 21 28
4 11 18 25
1 8 15 22 29
JULY
AUGUST
41118 25
7 14 21 28
MON
1815 22 29
916 23
30 2
613 20 27
5 1219 26
TUE
29 16 23 30
31 3 10 17 24
714 21 28
6 13 20 27
WED
3 10 17 24 31
411 18 25
1 815 22 29
7 14 21 28
THU
41118 25
51219 26
2916 23 30
1 815 22 29
FRI
5 1219 26
613 20 27
31017 24 31
2 9-16 23 30
SAT
31017 24
6 13 20 27
SEPTEMBER
OCTOBER
SUN
31017 24
714 21 28
4 11 18 25
51219 26 1 8 15 22 29
NOVEMBER
DECEMBER
1 815 22 29
MON
4 11 18 25
5 1219 26 31 3 10 17 24
2916 23 30
TUE
5 1219 26
6 13 20 27
4 11 18 25
3 10 17 24 31
WED
613 20 27
411 18 25
THU
7 14 21 28
51219 26
FRI
1815 22 29
613 20 27
SAT
714 21 28
2.9
16 23 30
7 14 21 28
51219 26
1815 22 29
6 13 20 27
2916 23 30
7 14 21 28
3 10 17 24
1815 22 29
4 11 18 25
29 16 23 30
LIST OF HOLIDAYS
NAME OF HOLIDAY
SL . NO.
MONTH & DATE
1.
New YearHoliday
January 1st
2.
Republic Day
January26th
3.
Maha Shivratri
DAYS OF THEWEEK NO . OF DAYS
1 Sunday
Thursday
1 Saturday
February18th
4.
Holi
March 08h
5.
RamNavarni
March 30th
6.
April04th Mahavir Jayanti
7.
GoodFriday
April07th
8. Ambedkar's Jayanti /Vaisakhi
April14th
9.
Idul Fitr
April22nd
10 .
Buddha Purnima
May05th
11
*Idu'l Zuha
June29th
12
"Moharram
July29th
13
Independence Day
August15th
14
Raksha Bandhan
August30th
15.
Janmashtami
1 Wednesday
1 Thursday
1 Tuesday
1 Friday
1
Friday
1
Saturday
Friday
Thursday
Saturday
Tuesday
1
Wednesday
September 07th
16.
*Barawafat(Milad-Un-Nabi)
1 Thursday
September 28th
17
October2nd MahatmaGandhi's Jayanti
18
Dussehra (Vijay Dashmi)
1 Thursday
1 Monday
October 22nd to 24th
19.
Deepawali
3 SundaytoTuesday
4
November 11th to 14th
20. Guru Nanak'sBirthday and Kartik Purnima
Saturdayto Tuesday
November 27th
21. Christmas Holidays.
1 Monday
December 25th to 31
Notes:
1. The Holidays marked with (") can be 'refixed according to the visibility of the moon .
2.April 21 ( Last Friday of Ramzan ) willbe Restricted Holiday for Muslims .
3. TheDistrict Judge may declare three local holidays in consultation with District Magistrate.
7 Mondayto Sunday
4. There willbe Winter Vacation from January 02 to January 30th for the Civil Courts in Districts Almora , Bageshwar, Champawat ( except Tanakpur outlying court ) , Chamoli, Chakreta (Outlying CourtDistrict Dehradun ), Nainital (except Haldwani and Ramnagar outlying courts ), Pithoragarh, Pauri Garhwal ( except Kotdwar outlying court ), Rudraprayag, Tehri Garhwal
and Uttarakashi Districts as shown in Blue.
5. Therewillbe Summer Vacation from June 1 to June 30 for the Civil Courts in Districts Dehradun (except Chakrata outlying court ) , Haridwar and Udham Singh Nagar alongwith Haldwnai and Ramnagar ( Outlying Courts District Nainital ), Kotdwar (Outlying Court District Pauri Gartiwal ) and Tanakpur ( Outlying Court District Champawat ) as shown in Green.
6. The Courts will remain closed on the dates shownby Red. 7. There is a separate list of holidays for theHigh Court.
ByOrder of the Court ,
Sd/-
VIVEK BHARTI SHARMA,
RegistrarGeneral.
भाग 1-क]
737 उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
August26, 2022
No. 247 /UHC /Admin.A/ 2022 -- The District & Sessions Judge , Almora will hold Camp Court at Ranikhet (Almora) for 02 days in a week till further orders .
NOTIFICATION
August26, 2022
No. 248/UHC/Admin.A/ 2022 --The District & Sessions Judge , Chamoli will hold Camp Court at Karnprayag (Chamoli ) for 02 days in a week till further orders .
NOTIFICATION
August 26, 2022
No.249/UHC /Admin.A/2022 --Ms . Rama Pandey, Additional District & Sessions Judge , Tehri Garhwal is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge , Roorkee , District Haridwar, viceShri Vikram .
NOTIFICATION
August26, 2022
No. 250 /UHC /Admin.A/ 2022 --Shri Kanwar Amninder Singh , Additional District & Sessions Judge, Rudraprayag is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge , Haldwani , District Nainital , in the vacant Court.
NOTIFICATION
August 26, 2022
No. 251/UHC /Admin.A/ 2022--Ms . Vijay Lakshmi Vihan , Additional District & Sessions Judge, Ranikhet, District Almora is transferred and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge , Rishikesh , DistrictDehradun , in the vacant Court.
NOTIFICATION
August26, 2022
No. 252/UHC /Admin.A/ 2022 --Ms . Geeta Chauhan , Additional District & Sessions Judge , Karnprayag , District Chamoli is transferred and posted as 6th Additional District & Sessions Judge , Dehradun , vice Shri Tarun.
NOTIFICATION
August26, 2022
No. 253 /UHC /Admin.A/ 2022 --Shri Vikram , 1st Additional District & Sessions Judge , Roorkee , District Haridwar is posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Roorkee , District Haridwar, in the vacant Court.
738 उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2022 ई० ( आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
NOTIFICATION
August26, 2022
No. 254/UHC/Admin.A/ 2022 --Shri Tarun , 6th Additional District & Sessions Judge , Dehradun is posted as7th Additional District & Sessions Judge , Dehradun , vice Shri Sudhir Kumar Singh .
NOTIFICATION
August 26, 2022
No. 255 /UHC /Admin.A/ 2022 -- Shri Sudhir Kumar Singh , 7th Additional District & Sessions Judge , Dehradun is posted as 8th Additional District & Sessions Judge , Dehradun , in the vacant Court.
Note: The above orders will come into force with immediate effect.
ByOrder of the Court ,
Sd/-
VIVEK BHARTI SHARMA , Registrar General .
कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)
विज्ञप्ति
01 सितम्बर , 2022 ई०
पत्रांक 1167/ सी/ ख- क्रय अनुभाग / ग० आ० / 2022-23- उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 12 (2) के अन्तर्गत चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता का अनुमान निर्धारित किये जाने का प्राविधान है । राज्य की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2022-23 हेतु गन्ना आवश्यकता निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या 932 / सी/ ख-क्रय अनुभाग / ग0 आ0 /2022-23 दिनांक 28 जुलाई, 2022. एवं पत्र संख्या 771 / सी/ ख- क्रय अनुभाग / ग0 आ0 / 2022-23 दिनांक 12 जुलाई , 2022 द्वारा सूचनाऐं एवं प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य की समस्त सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को निर्देशित किया गया । तत्क्रम में चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2022-23 हेतु गन्ना आवश्यकता निर्धारण सम्बन्धी सूचनाऐं एवं प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये ।
(2) पेराई सत्र 2021-22 में राज्य में कुल 88022 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुवाई की गई, जिसमें अनुमानित 729.70 लाख कुन्तल गन्ने का उत्पादन हुआ। गन्ना उत्पादन के सापेक्ष चीनी मिलों द्वारा कुल 436.40 लाख कुन्तल गन्ना पेराई की गई, इस प्रकार गन्ने का औसत ड्राल लगभग 60 प्रतिशत रहा । पेराई सत्र 2021-22 में चीनी मिलों द्वारा की गई गन्ना पेराई के सापेक्ष कुल देय गन्ना मूल्य अंकन रूपये 1530.77 करोड़ के सापेक्ष चीनी मिलों द्वारा अंकन रूपये 1486.46 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है तथा अंकन रूपये 44.31 करोड़ गन्ना मूल्य की धनराशि भुगतान की जानी शेष है । सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी ......मिलों द्वारा सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है । उक्त के अतिरिक्त जनपद हरिद्वार स्थित निजी क्षेत्र की चीनी मिल इकबालपुर के विरूद्ध वर्तमान में भी पेराई सत्र 2017-18 का अंकन रू0 11.40 करोड़ तथा पेराई सत्र 2018-19 का 108.09 करोड़ गन्ना मूल्य वर्तमान में भी अवशेष है । जिस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 215 (PIL )/2019 नितिन बनाम केन्द्र सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 11 फरवरी , 2020 एवं दिनांक 03 मार्च, 2020 के अनुपालन गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है ।
भाग 1 -क]
739 उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2022 ई ० (आश्विन 02. 1944 शक सम्वत्)
(3) प्रायः यह अनुभव किया जाता रहा है कि यदि किसी पेराई सत्र में चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जाता है, तो आगामी पेराई सत्र में कृषकों की गन्ने की खेती के प्रति रुचि कम हो जाती है तथा गन्ने का व्यावर्तन भी होता है , जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव चीनी मिलों को आगामी पेराई सत्र में होने वाली गन्ना आपूर्ति पर पड़ता है एवं चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप गन्ने की आपूर्ति नहीं हो पाती है ।
(4) पेराई सत्र 2022-23 हेतु चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में चीनी मिलों की पंजीकत पेराई क्षमता, विगत तीन पेराई सत्रों में की गई गन्ना पेराई एवं औसत गन्ना पेराई तथा चीनी मिलों के कुल कार्य दिवसों एवं औसत कार्य दिवसों का संज्ञान लिया गया है, तद्नुसार स्थिति निम्नवत है:-
(अ) सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल बाजपुर द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों में औसतन 34.07 लाख कु० गन्ना पेराई एवं औसतन 119 दिवसों में पेराई कार्य किया गया है । चीनी मिल नादेही द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों में औसतन 27.17 लाख कु० गन्ना पेराई एवं औसतन 144 दिवसों में पेराई कार्य किया गया है । शासन के पत्र संख्या 749/XIV- 2/2021 /09(15)/2017 दिनांक 29 अगस्त, 2021 के. अनुपालन में सहकारी क्षेत्र की बन्द चीनी मिल सितारगंज का पेराई सत्र 2021-22 में संचालन कराया गया, चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2021-22 में 149 दिवसों में पेराई कार्य किया गया तथा 17.48 लाख कु० गन्ना पेराई किया गया ।
(ब) सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल किच्छा द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों में औसतन 41.50 लाख कु० गन्ना पेराई एवं औसतन 144 दिवसों में पेराई कार्य किया गया है । चीनी मिल डोईवाला द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों में औसतन 27.75 लाख कु० गन्ना पेराई एवं औसतन 145 दिवसों में पेराई कार्य किया गया है ।
(स) निजी क्षेत्र की चीनी मिल लिब्बरहेडी द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों में औसतन 79.65 लाख कु० गन्ना पेराई एवं औसतन 174 दिवसों में पेराई कार्य किया गया है । चीनी मिल इकबालपुर द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों में औसतन 53.06 लाख कु० गन्ना पेराई एवं औसतन 142 दिवसों में पेराई कार्य किया गया है। चीनी मिल लकंसर द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों में औसतन 138.81 लाख कु ० गन्ना पेराई एवं औसतन 186 दिवसों में पेराई कार्य किया गया है ।
(द) उपरोक्तानुसार सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों में औसतन 140 दिवसों में पेराई कार्य किया गया है । इसी प्रकार निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों में औसतन 167 दिवसों में पेराई कार्य किया गया है ।
(य) विगत पेराई सत्र 2021-22 हेतु सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता का निर्धारण चीनी मिलों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के अनुसार तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता का निर्धारण पेराई क्षमता एवं 160 कार्य दिवसों के अनुसार किया गया है ।
(र) चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2022-23 हेतु गन्ना आवश्यकता निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नवत प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-
क्र०सं० क्षेत्र
जनपद
नाम चीनीमिल
पंजीकृत पेराई क्षमता (टी०सी०डी०)
गन्ना आवश्यकता हेतु चीनी मिल का प्रस्ताव (लाख कु०) 1
2
3
4
5
6
1. संहकारी सितारगंज ऊधमसिंह नगर
2500
30.00
2. सहकारी
4000
बाजपुर ऊधमसिंह नगर
48.00 740
उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02 , 1944 शक सम्वत्)
1
2
3
4
3. सहकारी नादेही
[भाग 1-क
6
5
2000
30.00
ऊधमसिंह नगर
4. सार्वजनिक किच्छा
4000
45.00
ऊधमसिंह नगर
5.
डोईवाला
सार्वजनिक
देहरादून
6. निजी लिब्बरहेडी हरिद्वार
7. निजी
हरिद्वार
इकबालपुर
8. निजी लकसर
हरिद्वार
30.00
2500
6250
112.50
5500
88.00.
10000
180.00
अतः उपरोक्त के ' आलोक में उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 12 (2) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मैं हंसा दत्त पाण्डे , आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित चीनी मिलों की पेराई सत्र 2022-23 हेतु गन्ने की आवश्यकता का अनुमान निम्नानुसार निर्धारण करते हुए सरकारी गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा देता हूं:-
क्र०सं०
नाम चीनी मिल
1
2 पंजीकृत पेराई क्षमता (टी०सी०डी०)
निर्धारित गन्ना आवश्यकता (लाख कु०)
3
4
(अ) सहकारी क्षेत्र:-
1.
2500
30.00 दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सितारगंज (ऊधमसिंह नगर)
2.
4000
48.00 दि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, बाजपुर (ऊधमसिंह नगर)
3.
2000
30.00 दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० , नादेही (ऊधमसिंह नगर)
(ब) सार्वजनिक क्षेत्र:-
4.
किच्छा शुगर कम्पनी लि० , किच्छा (ऊधमसिंह नगर)
5.
डोईवाला शुगर कम्पनी लि०, डोईवाला (देहरादून) 4000
45.00
2500
30.00
(स) निजी क्षेत्र:-
6.
मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि० , लिब्बरहेड़ी (हरिद्वार)
7.
6250
100.00
5500
88.00
मैसर्स धनश्री एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा ० लि०, इकबालपुर (हरिद्वार)
8.
10000
160.00 मैसर्स आर० बी ०एन ०एस ० शुगर मिल्स लि०, लक्सर (हरिद्वार)
कृपया गजट की प्रति सभी सम्बन्धितों को अवलोकनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय ।
हंसा दत्त पाण्डे ,
आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग ,
उत्तराखण्ड ।
भाग 1-क]
741 उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्)
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)
आदेश
26 मई , 2022 ई ०
पत्रांकः-1747/ पंजीयन निरस्त / 2022-23- वाहन संख्या MH04G5375 ( BUS) मॉडल 2007 चैचिस 18HF6M146288 इंजन न० E483CD6M154781 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन होली ट्रेनिटी पब्लिक स्कूल ज्ञानखेड़ा, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 23/05/2020 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.05.2022 को वाहन संख्या MH04G5375 (BUS) मॉडल 2007 चैचिस 18HF6M146288 इंजन न० E483CD6M154781 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
27 मई , 2022 ई ०
पत्रांकः-1757/ पंजीयन निरस्त/2022-23- वाहन संख्या UK035772 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 94VFU26419P इंजन न० ALK554712 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री कमलेश चन्द्र पंत पुत्र श्री दया किशन पंत निवासी- ग्रमा-छतार पुनेठी पोस्ट पुनेली जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 18/05/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.05.2022 को वाहन संख्या UK035772 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 94VFU26419P इंजन न ० ALK554712 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
27 मई , 2022 ई ०
पत्रांकः-1758 / पंजीयन निरस्त / 2022-23- वाहन संख्या UA035670 ( HGV) मॉडल 2007 चैचिस 426031HSZ012436 इंजन न० 70G62588293 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामिनी सोनम श्री पत्नी श्री अमित कुमार सिन्हा निवासी विष्णपुरी कालोनी टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 23/05/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तनः अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.05.2022 को वाहन संख्या UA035670 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 426031HSZ012436 इंजन न० 70G62588293 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
742
उत्तराखण्ड गजट , 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
आदेश
27 मई , 2022 ई०
पत्रांकः-1759/ पंजीयन निरस्त/ 2022-23- वाहन संख्या HP693753 (BUS ) मॉडल 2006 चैचिस 357166ETZ451118 इंजन न० 497SPTC35DTZ842171 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन प्रबन्धक ग्लोरियस एकेडमी, इग्लिस मीडियम, टनकपुर रोड़ , टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 23/05/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं ,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर ) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.05.2022 को वाहन संख्या HP693753 (BUS) मॉडल 2006 चैचिस 357166ETZ451118 इंजन न0 497SPTC35DTZ842171 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
27 मई. 2022 ई ०
पत्रांकः-1760/ पंजीयन निरस्त / 2022-23- वाहन संख्या USZ4462 (HGV) मॉडल 1981 चैचिस 72VFJ0733 इंजन न ० HO5687SA इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन नाजिम हुसैन पुत्र स्वर्गीय राहत अली निवासी- मनिहारगोठ, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 13/05/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.05.2022 को वाहन संख्या USZ4462 (HGV) मॉडल 1981 चैचिस 72VFJ0733 इंजन न० HO5687SA को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
27 मई , 2022 ई०
पत्रांकः-1761 / पंजीयन निरस्त / 2022-23- वाहन संख्या UA032527 (HGV) मॉडल 2004 चैचिस 373141EVZ720862 इंजन न० 697TC48EVZ889390 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन शरीफ हुसैन पुत्र मो ० सद्दीक हुसैन निवासी मकान संख्या 134 ग्राम- मनिहारगोठ पोस्ट-टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 12/05/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं .। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.05.2022 को वाहन संख्या UA032527 (HGV) मॉडल 2004 चैचिस 373141EVZ720862 इंजन न0 697TC48EVZ889390 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
भाग 1 -क]
743 उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02 , 1944 शक सम्वत्)
आदेश
27 मई , 2022 ई०
पत्रांकः-1765/पंजीयन निरस्त/ 2022-23 - वाहन संख्या UK07CC0198 ( HGV) मॉडल 2008 चैचिस 373088CRZ206379 इंजन न0 697TC55CRZ112748 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री संजय जोशी पुत्र श्री राम दत्त जोशी निवासी ग्राम-ध्वालखेड़ा पोस्ट- टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक12/05/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं ,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.05.2022 को वाहन संख्या UK07CC0198 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 373088CRZ206379 इंजन न ० 697TC55CRZ112748 को तत्त्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)
पी०एस०यू० (आर० ई०) 39 हिन्दी गजट / 562- भाग 1-क-2022 (कम्प्यूटर/ रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30/ 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मैंने धार्मिक कारणों से अपना नाम अशोक कुमार से बदलकर अशोक कुमार शर्मा कर लिया है, भविष्य में मुझे अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री ब्रहमदत्त शर्मा के नाम से जाना- पहचाना, पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री ब्रहमदत्त शर्मा निवासी 301 आवास विकास कालोनी रूडकी जनपद हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
473- ट 474
उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर , 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरी हाईस्कूल की अंकतालिका में मेरे पिता का नाम नवीन कुमार त्यागी दर्ज हैं जो कि गलत है । सही नाम नवनीत त्यागी है ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
राशी त्यागी पुत्री नवनीत त्यागी निवासी 1203 शिवम विहार गणेशपुर , रूडकी हरिद्वार ।
सूचना
मेरे पुत्र की एलआईसी पॉलिसी संख्या 273015855 में त्रुटि से उसका घरेलू नाम LUCKY UNIYAL दर्ज हो गया है , जबकि उसका वास्तविक नाम ANIKET UNIYAL है , भविष्य में मेरे पुत्र को ANIKET UNIYAL S / O SURENDRA के नाम से जाना पहचाना जाए , दीप्ति उनियाल पत्नी श्री सुरेन्द्र प्रसाद उनियाल ग्राम रूसा फार्म, गुमानीवाला, श्यामपुर, ऋषिकेश-249204
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
दीप्ति उनियाल पत्नी श्री सुरेन्द्र प्रसाद उनियाल निवासी ग्राम रूसा फार्म , गुमानीवाला, श्यामपुर , ऋषिकेश-249204
सूचना
मेरी पुत्री सालीहा सिद्दीकी ( SALIHA SIDDIQUI ) के हाईस्कूल के दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम मुहम्मद हनीफ सिद्दीकी (MOHD HANIF SIDDIQUI ) व मेरी पत्नी का नाम अंजुम सिद्दीकी (ANJUM SIDDIQUI) अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम हनीप मुहम्मद (HANEEP MOHAMAD) व मेरी पत्नी का नाम अंजुम निशा (ANJUM NISHA) है ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
हनीप मुहम्मद पुत्र मीर मौहम्मद निवासी वार्ड नं. 2 बेडु बगड, पोस्ट विनोवापुरी , सौंडी , बेरू
बगड, चन्द्रपुरी जिला रुद्रप्रयाग ।
भाग 8]
475 उत्तराखण्ड गजट , 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02,1944 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत पोखरी चमोली नगर पंचायत पोखरी - सेप्टेज मैनेजमेन्ट प्रोटोकॉल उपविधि
04मार्च, 2022 ई०
संख्या851 / गजट / 2021.22- नगर पंचायत पोखरी चमोली गढवाल सीमान्तर्गत उ०प्र० नगर पंचायत अधिनियम-1916 की धारा-298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-2 खण्ड-(ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , नगर पंचायत पोखरी चमोली गढवाल द्वारा नगर पंचायत अधिनियम-1916 की धारा -128 की उपधारा-1 (पप ) (पपप) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फीकल स्लज एवंम सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2021 बनाई जाती है जो नगर पंचायत अधिनियम 1916 की धारा-301 (1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो हेतु निम्न प्रकार नियमावली का गठन करते हुए आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ है ।
अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 01 माह के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियों अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पोखरी को प्रेषित की जा सकेंगी । उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा ।
अध्याय 1 सामान्य
संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः
(1 ) ये उप-नियम नगर पंचायत पोखरी चमोली गढवाल फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम 2021 कहलाएंगा ।
(2) ये उप नियम नगर पंचायत पोखरी चमोली गढवाल के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की
तारीख से प्रभावी होगें । ये उप नियम नगर पंचायत पोखरी गढवाल की सीमाओं के भीतर लागू होगें।
प्रसंगः-
यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में सेप्टेज का अनुपालन किया जाये ताकि सेप्टेज/फीकल स्लज सेफ्टिक टैंक गड्ढे शौचालय से पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके।
1.1 राष्टीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीतिः
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार राष्ट्रीय फीकल एवं सेप्टेज प्रबंध नीति वर्ष 2017 घोषित की है 476
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्)
जिसमें शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ तंदुरुस्त और जीवित बने रहें और अच्छी सफाई भी बनी रहें। शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था हो सकें।
1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकालः
नगर पंचायत पोखरी में उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकॉल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद् जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जायेगी । जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975 / नगर पंचायत अधिनियम 1916 शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा , इसके लिये प्रोटोकॉल सेप्टेज प्रबंध तैयार किया है ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके- आदेश सं० 597/4/( 2 )-यू0 डी0-2017-50/16 दिं० 22.05.2017 इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल पोखरी शहर को दिग्दर्शन कराना है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज सेप्टेज/ फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत यू०एल०बी० जल निगम जल संस्थान होंगे।
2. नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध का नियमितिकरणः
सेप्टेज प्रबंध
प्रोटोकॉल के अनुसार जो कि शहरों विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के सं0.597 / iv(2 ) - श०वि०-2017-50 दिनांक- 22-05-2017 .एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत पोखरी के नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है । फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत के यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत पोखरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है ।
3. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्रः
नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत हैः भाग 8]
477 उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्)
1.निर्माण सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाव जो कि स्लज और सेप्टेज से सम्बन्धित है ।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है , उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।
4.लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है ।
5.निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।
4.एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज /फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः
4.1 सेफ्टिक टैंक और सेप्टेज / फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः
सेफ्टिकटैंक की तली में जो जमा हो गया है उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुंच गया है या बारबार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आते है।
जबकि स्लज को सुखाना और सेफ्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखानी।
मैकनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए ।
सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल में वर्णित है, को सेप्टेज टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती का पालन किया जाना चाहिए ।
4.2 सेप्टेज/फीकल स्लज का परिवहनः-
1.फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय- समय पर एस०एम०सी० द्वारा स्वीकृत किये जायेगें ।
2.फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः
अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेगें छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदण्ड का अनुपालन करेगें ।
478
उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्त्)
[भाग 8
ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नही किया जायेगा ।
4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाजः
राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार नगर पंचायत पोखरी की अपनी एक इकाई होगी । परन्तु इस निकाय में ईकाई न होने के कारण सेप्टेज को निकाय से 45 किमी दूर अंर्तगत स्थित उत्तराखण्ड जल संस्थान के एस०टी०पी० में परिवहन किया जायेगा । भविष्य हेतु एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण हेतु भी कार्ययोजना तैयार कराने के प्रयास किये जोयेगें ।
5. सुरक्षा उपायः
1. उचित तकनीकी सयंत्र, सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जायेगा। फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशन्वित करेगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा, उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लम्बाई तक पूरा नियोप्रीन गलब्स, रबड, बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायेगा । इसके लिये जागरूकता भी की जायेगी। इसके अलावा प्रथम सहायक किट गैस का पता करने वाला लैप और अग्निशामक यंत्र मल निस्तारण गाडी में रखे जायेगें। जब सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धुमपान वार्जित रहेगा।
2. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गडढे में प्रवेश नहीं करेगें और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना- जाना रखेंगे , जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा । बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा, एवं टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाये । कर्मचारी सावधान रहेगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हॉल का ढक्कन टूटने से बचा रहे ।
6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः
6.1 यू०एल ०बी० दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाडी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशन्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है । सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका भाग ४]
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पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाडीयों के परिवहन हेतु होगा । ये निजी व्यक्ति को भी इस कार्य में उत्साहित करेंगे । पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट- ए, 2 में संलग्न है ।
6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टर व्हीकल एस०एम०सी० के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।
सारणी 1 पंजीकरण व्यय
अ. प्रारभिक पंजीकरण
रू0 2000.00 प्रति गाडी/वर्ष ब. नवीनीकरण
रु० 1500.00 प्रति गाडी/वर्ष स. नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन रु० 1000.00 प्रति गाडी/ वर्ष
रु० 1000.00 प्रति गाडी/वर्ष द. अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार
(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढेगा )
पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है नगर पंचायत बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अन्तर आ सकता है ।
7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः
! 7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गडढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि यू० एल०बी० में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गडढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है ।
7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्धक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है जो कि यू० एल० बी० कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से संबधित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।
7.3 यू०एल०बी० अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय- समय पर इससे सम्बन्धिक है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।
7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है ।
अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भवन / सेप्टिक टैंक मालिक से यू० एल०बी० द्वारा वसूल कर यू० एल० बी० फंड में जमा किया जायेगा।
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[भाग 8
ब. यू०एल०बी० किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी । जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गडढे से सम्बन्धित है ।
स. उभोक्ता लागत को मालिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोडा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अर्न्तगत होगा, करना होगा ।
सारणी 20: उपभोक्ता लागलः-
निकाय क्षेत्र में सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गडढे या किसी भी शिकायत के इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर सेप्टिकटैंक ओवर- प्लो तो नही हो रहा है तुरन्त निकाय से सुपरवाईजर को भेज कर जांच करवायेगें । इसके अलावा निकाय में सेप्टिक टैंक को खाली कराने के आवेदन के आने पर निकाय द्वारा जांच करायी जायेगी कि सेप्टिक टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली कराने में कितने सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे । तसदीक होने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा।
1- निकाय क्षेत्रान्तर्गत कार्य कर रहे डिस्लजर के सीवर टैंकर की क्षमता 3000 लीटर
2- निकाय सीमा के भीतर रू0 7500/- प्रति फेरा तथा रू0 1500/- STP शुल्क, कुल रु० 8000/ - भवन स्वामी पंचायत में शुल्क जमा करेगा । सेप्टिक टैंक में ज्यादा फिकल होने पर दूसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बोधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेर में 1000/-रू० की छूट प्रदान कीजायेगी ।
3. पंचायत सीमा के बाहर रू0 8500/-प्रति फेर तथा रू0 1500/- STP शुल्क एवम् रू० 500/ प्रति किमी भवन स्वामी पालिका में शुल्क जमा करेगा । सैप्टिक टैक में ज्यादा फीकल होने पर दूसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बन्धित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् दूसरे फेरे में 1000/-रू 0 की छूट प्रदान की जायेगी ।
4. पालिका द्वारा यह भी देखा जायेगा कि यदि कोई सैप्टिक टैंक ज्यादा ही छोटा है तो निरीक्षण पश्चात् तथा यह समाधान हो जाने पर कि सम्बन्धित सैप्टिक टैंक में भाग 8]
481 उत्तराखण्ड गजट , 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02,1944 शक सम्वत्)
2000 ली० का सीवर टैंक पूर्ण नही भर पायेगा, उपरोक्त निर्धारित दरों में आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते है।
8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देनाः
8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस ०एम०सी०/ नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत शौचालय गडढे आदि का निरीक्षण करेगा ।
8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पंचायत पोखरी में जमा की जायेगी ।
8.3 यू०एल० बी० और परिचारक सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगे ।
8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय - समय पर चलायी जायेगी, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टिक टैंक बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण मशीनरी परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा ।
9. दंड:
दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी०पी०एल० प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायते, फीकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टेज इलाज ट्रीटमेन्ट प्लांट/आर.एन.एल. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना ।
शिकायत का प्रकार
क ०सं 0
दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकडी गयी विश रूप से मल निस्तारण वाहन
दंड या कार्यवाही प्रथम दृश्ट्या पकडी गयी वर्ष में एक बार भल निस्तारण वाहन
दंड या कार्यवाही वर्श में दुबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित
1. लोगों की सेवा की शिकायत
2500
5000
1000
2. सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर
3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना
3.
1000
20000
पंजीकरण न करना/ पंजीकरण का नवीनीकरण न करना
4.
5000
10000
विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना एवम् जी०पी०एस० का न लगाया जाना
आर०टी०ओ ० को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परिमट को 482
उत्तराखण्ड गजट , 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02,1944 शक सम्वत्)
5.
[भाग 8
5000
जी०पी० एस० जो वाहन पर लगाया गया है, उसका कार्य न करना
श्री रोशन सिंह पुण्डीर, अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत पोखरी ।
10000
स्थगित करना/परमिट निरस्तीकरण स्थगित करना का लिए
श्री लक्ष्मी प्रसाद पन्त, अध्यक्ष, नगर पंचायत पोखरी ।
भाग 8]
483 उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर निगम, देहरादून
27 जुलाई , 2022 ई०
पत्रांक 279 / ST / 022- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम , देहरादून क्षेत्रान्तर्गत दुधारु पशुओं के व्यावसायिक डेरी परिसरों के कारण होने वाली विभिन्न नागरिक समस्याओं के समाधान तथा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत उपविधि का प्राख्यापन व प्रवर्तन प्रस्तावित है:-
पशुओं को आवारा छोड़ दिये जाने के कारण सड़क परिवहन में अवरोध/ दुर्घटनाओं/पशु केद्रित व पशु जनित हिंसा की समस्या के निवारण , आवारा छोड़ दिये गये अनुत्पादक एवं उद्दण्ड/आक्रामक पशुओं में परस्पर संघर्ष अथवा किंचित प्रकरणों में आमजनों पर आक्रमण से बचाव एवं जनसुरक्षा , ऐसे गोवंशीय पशुओं की तस्करी/ गोहत्या/चोटिल हो जाने के कारण शांति एवं कानून व्यवस्था को सम्भावित चुनौती, पशुओं द्वारा पॉलीथीन कचरा खाये जाने के कारण मृत्यु होने के कारण शांति एवं कानून व्यवस्था को सम्भावित चुनौती, डेरी परिसरों के कारण गोबर /गोमूत्र के अनुचित प्रबन्धन के कारण नालियों में अवरोध/ गन्दगी/ दुर्गन्ध/मक्खियों तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु ।
इस क्रम में प्रस्तावित अननन्तिम उपविधि को स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 11.06.2022 को सार्वजनकि सूचना का प्रकाशन कराकर जनसामान्य से 15 दिनों के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये थे। जिसके क्रम में प्राप्त आपत्ति/सुझावों का निस्तारण कर अंतिम उपविधि जनसामान्य की सूचना हेतु प्रकाशित की जा रही है ।
क. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1959 के अन्तर्गत प्राविधान:-
1 ) अधिनियम की धारा-541 एवं धारा-453 (अध्याय XVI- Regulation of Markets , Slaughter - houses , certain trades and acts etc ) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन एवं अनुज्ञा के क्रम में उपविधि का प्राख्यापन प्रस्तावित हैं ।
2 ) धारा -438 एवं धारा-440 के अनुरुप नगर निगम द्वारा अनुज्ञा प्रदत्त डेरी स्वामियों द्वारा ही व्यावसायिक डेरी परिसरों का संचालन किया जाना अपेक्षित है ।
3 ) धारा-451 ( 3 ) के अनुरुप डेरी स्वामी द्वारा कानूनी प्राविधानों (अधिनियम/नियम/उपनियम ) के अनुरुप निर्धारित प्रतिबन्धों/ शर्तों का उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर , व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन हेतु निर्गत अनुज्ञा को निरस्त किये जाने का प्राविधान है । 4) धारा-467 के अनुरुप किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्राविधानों (अधिनियम/नियम/उपनियम/उपविधि/ प्रतिबन्ध/शर्त/ नोटिस ) के उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर दण्डित किये जाने का प्राविधान है।
ख. उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम , 2007 एवं संशोधन अधिनियम , 2015 के अन्तर्गत प्राविधान: -
अधिनियम की धारा-7 के अनुरुप राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक गोवंश का पंजीकरण अनिवार्य है तथा धारा-8 के अनुरुप शहरी क्षेत्रों में गोवंशीय पशुओं को आवारा छोड़ने का प्रतिषेध है । इन दोनों ही प्राविधानों के उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर अधिनियम की धारा-11 (3 ) एवं धारा-11 ( क) के अनुरुप नगर आयुक्त द्वारा अर्थदण्ड आरोपित कर शमन ( compounding ) की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है ।
ग. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2021 के बिन्दू संख्या-07 में नगर निकाय द्वारा डेरी/ गौशालाओं को पंजीकृत करने का प्रावधान है ।
नगर निगम , देहरादून क्षेत्रान्तर्गत दुधारू पशुओं के व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु अनुज्ञा दिये जाने के क्रम में प्रस्तावित अंतिम उपविधि
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन एवं अनुज्ञा के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1959 की धारा-540 एवं धारा-453 के अन्तर्गत निम्नानुसार उपविधि का प्राख्यापन प्रस्तावित है: -
1. नाम- यह उपविधि ' नगर निगम , देहरादून डेरी/ डेरी पशु उपविधि , 2022 " कहलाएगी।
2. परिभाषा -
(क ) " डेरी पशु" से तात्पर्य गाय , बैल , भैंस , भैंसा एवं उनकी संतति से है ।
(ख) " दुग्धशाला" से तात्पर्य उस परिसर से है जहाँ दुधारू पशुओं को रखा जाता है ।
(ग) " पशुचिकित्सा अधिकारी " से तात्पर्य नगर निगम में शासन द्वारा प्रतिनियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी से है अथवा पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक अथवा इससे उच्च उपाधिधारक जो संघ अथवा राज्य पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकृत हो से है । . (ध) " व्यावसायिक डेरी परिसर " से तात्पर्य ऐसे परिसर से है , जहां 5 अथवा 5 से अधिक वयस्क डेरी पशु को रखा गया हो, से है।
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उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत्)
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(ङ) "गौशाला" से तात्पर्य पशु कल्याण हेतु राज्य पशुकल्याण बोर्ड में पंजीकृत संस्था से है, जो कि अलाभकारी गौवंश की देख -रेख के लिए स्थापित की गई हो।
(च ) "अलाभकार पशु" से तात्पर्य अनुत्पादक , वृद्ध , बीमार एवं घायल निराश्रित गोवंश तथा पुलिस प्रशासन/ नगर निकाय द्वारा गोतस्करों अथवा पशु क्रूरता के प्रकरणों में जब्त किये गये केस प्रापर्टी गोवंश से है।
3. कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के परिसर का उपयोग उक्त प्रयोजन (डेरी ) के लिये जारी की गयी अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा व न ही किसी को भी उपयोग करने की अनुमति देगा।
4. अनुज्ञा हेतु प्रतिबन्ध
(क) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर संचालित किये जाने हेतु अथवा डेरी पशु पालने हेतु नगर निगम द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
(ख) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर के संचालन हेतु अथवा डेरी पशु पालने हेतु अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदक को नगर निगम के पक्ष में नगर निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ , प्रारुप-1 के अनुरुप निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा । आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (non refundable ) होगा ।
( ग) व्यवसायिक डेरी परिसर के संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण परिषद से नियमानुसार सी०टी ०ओ० ( Consent to Operate ) प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
(घ) श्रीमान नगर आयुक्त द्वारा , अधिकृत अधिकारी/ अधिकारियों/ दल द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा , जिसके द्वारा प्रारुप-2 पर स्थलीय निरीक्षण उपरांत आख्या प्रस्तुत की जायेगी।
(ङ) श्रीमान नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षण दल की प्रारुप-2 पर प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या के आलोक में सम्बन्धित व्यावसायिक डेरी परिसर को अनुज्ञा प्रदत्त किये जाने के क्रम में निर्णय लेगें। अनुज्ञा दिये जाने हेतु उपयुक्तता की स्थिति में , व्यावसायिक डेरी परिसर में वयस्क तथा अवयस्क पशुओं की अधिकतम अनुमन्य संख्या उल्लिखित करते हुए प्रारुप- 3 के अनुरुप अनुज्ञापत्र निर्गत किया जायेगा।
(च) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/ शर्तों के अनुपालन हेतु बाध्य होगा ।
(छ) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर द्वारा स्वयं के डेरी परिसर में मुख्य दीवार पर अनुज्ञापत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के समय प्रदर्शित न पाये जाने पर रू0 500/- का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा ।
(ज) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समय -समय पर व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकेगा । अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर द्वारा अनुज्ञा के प्रतिबन्धों शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र का तात्कालिक निलम्बन अथवा पूर्णतः निरस्तीकरण किया जा सकेगा तथा अधिनियम की धारा-467 एवं धारा-451 ( 3 ) के अनुरुप अर्थदण्ड का आरोपण किया जायेगा जिसकी राशि 5000/- प्रति अपराध तक हो सकेगी ।
(झ) नगर निगम द्वारा निर्गत अनुज्ञापत्र अनुज्ञा जारी किये जाने की तिथि से कुल 1 (एक ) वर्ष हेतु मान्य होगा।
(ञ) अनुज्ञा दिये जाने हेतु अनुपयुक्तता की स्थिति में आवेदन के एक माह के भीतर सम्बन्धित प्रकरण के अस्वीकृति की सूचना निर्गत कर दी जायेगी ।
(ट) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञा के बिना व्यावसायिक डेरी परिसर संचालित किये जाने की दशा में नगर निगम अधिनियम की धारा -467 एवं धारा-451 (3 ) के अनुरुप दण्ड का आरोपण किया जायेगा , जो रु0 25,000/- तक हो सकेगा ।
(ठ) डेरी पालन के लिए समय- समय पर सक्षम न्यायालयों के पारित आदेशों/ बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग / विभाग द्वारा प्राप्त सभी जरूरी अनुमतियां प्राप्त करने की जिम्मेदारी अनुजाधारी की होगी तथा इस आशय का शपथ-पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञा जारी करने के बाद भी किसी भी सक्षम न्यायालय/ बोर्ड / प्राधिकरण/आयोग/विभाग से अनुज्ञाधारी की डेरी उनके मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती व कोई कार्यवाही की जाती है तो निगम द्वारा जारी अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।
5. अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण-
अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये अनुज्ञप्ति धारक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपना आवेदन पिछली अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के 15 दिन पहले करना अनिवार्य होगा । अनुज्ञप्ति समाप्ति के उपरान्त संचालक पर नियम 4 (ट ) के तहत कार्यवाही की जाएगी ।
6. (क ) इन उपविधि के तहत् अनुज्ञप्ति के लिये वार्षिक शुल्क प्रथम बार रु0 500 /- प्रतिपशु व नवीनीकरण की स्थिति में रु ० 300/- प्रतिपशु निर्धारित हैं ।
(ख) उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त गोसदन/ गौशाला के लिये कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा।
485 भाग 8]
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7. उक्त , उपविधि के तहत् जारी की गयी हर अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी अर्थात्-
(क) प्रत्येक दुग्धशाला के फर्श को पूरी तरह से सूखा रखने की व्यवस्था पशु स्वामी द्वारा की जानी होगी तथा वायु के आवागमन एवं प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश की उचित व्यवस्था हो ।
(ख ) पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को विपरीत प्राकृतिक दशाओं में जैसे-तेज धूप , गर्मी, सर्दी व बरसात आदि से बचाव हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
(ग ) डेरी स्वामी को अपनी डेरी से उत्पन्न गोबर के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी , जिसका प्रमाण भी अनुज्ञप्ति अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा व गोबर को सीवर अथवा खुले नाले में नहीं डाला जायेगा , कम्पोस्ट बनाकर अथवा किसी कम्पोस्ट/गोबर उत्पाद बनाने वाले उपक्रम को दिया जाना अथवा बायोगैस संयंत्र के द्वारा निस्तारण ही मान्य होगा । गोबर के निस्तारण के सम्बन्ध में समय - समय पर नगर निगम द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा । उक्त आशय का शपथ-पत्र भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
(घ) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति अधिकारी को किसी भी संक्रामक रोग के बारे में तुरन्त सूचित करेगा एवं अपने संघ/राज्य पशुचिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशुचिकित्सक से समुचित उपचार हेतु बाध्य होगा अथवा संक्रमित पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखेगा ।
8. दुग्धशाला के सभी पशुओं को माइक्रोचिप लगवाकर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी पशुओं की संतति का रिकार्ड समस्त डेरी स्वामियों द्वारा रखना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी डेरी पशु स्वामी द्वारा अपने पशुओं को किसी भी परिस्थिति में सड़कों पर अथवा अपने परिसर के बाहर खुला नहीं छोड़ा जायेगा। पशु के बाहर खुला छोड़े पाये जाने पर रु० 2000/- प्रतिपशु प्रतिदिन /उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही कीजायेगी।
10. लेखाजोखा (रिकॉर्ड ) रखना व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठान को अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद , प्रतिष्ठान द्वारा निम्न प्रपत्रों युक्त पंजिका में अभिलेखों का लेखाजोखा रखा जायेगाः-
(क ) निर्धारित प्रपत्र के अनुरुप रखे गये सभी पशुओं का विवरण ।
(ख ) पशुओं का पशुचिकित्सा स्वास्थ्य का विवरण।
(ग ) पशुओं के टीकाकरण/टॉक्साइड का विवरण।
(घ) कृमिरोधी दवापान का विवरण।
(ङ) पशुओं का गर्भाधान/नस्ल का विवरण।
(च) पशुओं के क्रय-विक्रय का विवरण।
11. कोई भी डैरी स्वामी अनुज्ञप्ति अधिकारी या किसी भी अधिकारी को किसी भी समय पर , डेरी का निरीक्षण करने के लिये आपत्ति नहीं कर सकता।
12. उपरोक्त उपविधियों के उल्लंघन पर रदद् की गयी अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण को पुर्नजीवित करने हेतु नगर आयुक्त , नगर निगम , देहरादून के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है जिस पर निर्णय नगर आयुक्त , नगर निगम , देहरादून अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अनुज्ञप्ति अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा । दो बार निरस्त की गयी किसी अनुज्ञप्ति को किसी भी दशा में पुर्नजीवित नहीं कराया जा सकेगा। उक्त प्रकार के अनुरोध किये जाने हेतु अधिकतम समय सीमा प्रथम निरस्तीकरण के एक माह तक होगी।
13. यदि कोई पशु बेचा जाता है या मरता है या निस्तारित किया जाता है तो इसकी जानकारी पशुपालक द्वारा नगर निगम के पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में 15 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि पशुपालक उक्तवत् अवधि में जानकारी नहीं देता तो पशु के कारण लगने वाले अर्थदण्ड का वहन पंजीकृत पशुस्वामी को ही करना होगा ।
मनुज गोयल (आई०ए० एस०) नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून ।
पी ० एस ०यू० (आर०ई ०) 39 हिन्दी गजट / 562- भाग 8-2022 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।