पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30/ 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-24] रुड़की , शनिवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्) [ संख्या-15
विषय -सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु० 3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
463-466
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति , स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
123-133
भाग 1 - क- नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरलं , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
283-294
975
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि
1425
463-क 464
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
तकनीकी शिक्षा विभाग
अधिसूचना
पदोन्नति
28 मार्च , 2023 ई०
संख्या 353 / XLI - A/ 2023-37 / 2018 /E - 41577 - एतद्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सचिव , उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद , रुड़की के पद पर कार्यरत श्री देश राज को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निदेशक , प्राविधिक शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड के पद पर वेतन मैट्रिक्स रू 0 131100-216600 लेवल -13 क में पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से ,
रविनाथ रामन , सचिव ।
शहरी विकास अनुभाग -3
अनन्तिम अधिसूचना
29 मार्च , 2023 ई ०
!
संख्या 1 / 111243/ IV(3 )/2023-01 ( 11 घो0 ) / 2021 - राज्यपाल , " भारत का संविधान " के अनुच्छेद 243 थ सपठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 , सन् 1916 ) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जिला पिथौरागढ के अन्तर्गत नीचे वर्णित " अनुसूची एक " में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र होने के फलस्वरूप नगरपालिका परिषद्, बेरीनाग के रूप से गठित किये जाने के लिये जिस अधिसूचना को अधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है , उसका निम्नलिखित प्रारूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत यथापेक्षित समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के सूचनार्थ तथा इस सम्बन्ध में उनके सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु एतद्वारा प्रकाशित करते हैं ।
2- प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो वह लिखित रुप में जिलाधिकारी, पिथौरागढ के नाम से प्रेषित किये जाने चाहिए । केवल उन्ही आपत्ति एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर प्राप्त होंगे ।
:
3- जिलाधिकारी , पिथौरागढ द्वारा "भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916 की धारा 3 की उपधारा (2) एवं शासनादेश सं0-6250 / 9-1-8677सा (3 ) / 82 , दिनांक 10 सितम्बर, 1986 में प्रदत्त व्यवस्था के आलोक में प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर शासनादेश सं0-696 / IV (3 ) -2018-01 (2 न0न0) / 2018 , दिनांक 10 मार्च, 2018 के द्वारा गठित समिति के माध्यम से सुनवाई कराते हुये समिति की स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति निर्धारित समय सीमा के अन्दर शासन को प्रेषित की जाएगी ।
465 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
अधिसूचना का प्रारूप
राज्यपाल , " भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243 थ सपठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 ) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "भारत का संविधान " के भाग 9 क के प्रयोजनार्थ जिला पिथौरागढ के अन्तर्गत " अनुसूची एक " में विनिर्दिष्ट नगर पंचायत बेरीनाग क्षेत्र को नगरपालिका परिषद्, बेरीनाग नगरीय क्षेत्र के रूप में गठित किये जाने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते है और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा यथापेक्षित अनन्तिम अधिसूचना संख्य........ /IV(3 )/ 2023-1 (11 घो0) 2021 दिनांक...... 20223 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात अग्रेत्तर अधिसूचित करते है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (1 ) के उपखण्ड (ख ) के अधीन नीचे "अनुसूची एक " में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त नगरपालिका परिषद् , बेरीनाग , जिला पिथौरागढ का प्रादेशिक क्षेत्र होगा ।
"अनुसूची- एक "
नगर पंचायत बेरीनाग का समस्त क्षेत्र
आज्ञा से, दीपेन्द्र कुमार चौधरी , सचिव ।
गृह अनुभाग -1
पदोन्नति आदेश
27 मार्च , 2023 ई ०
ई- पत्रावली संख्याः 33274- श्री भूपाल सिंह , निरीक्षक (एम)/ गोपनीय सहायक, पुलिस मुख्यालय , उत्तराखण्ड, देहरादून को पुलिस उपाधीक्षक (एम ) / पी.एस. (पे मैट्रिक्स में लेवल -10 ) के पद पर रिक्ति के सापेक्ष दिनांक 01.04.2023 से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 2- श्री भूपाल सिंह को उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
आज्ञा से , अतर सिंह, अपर सचिव ।
466
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
गृह (अधिष्ठान) अनुभाग -3
विज्ञप्ति/ प्रोन्नति
01 अप्रैल , 2023 ई ०
संख्या -135 / XX ( 3 ) / 08 ( 04 ) 2011 / 2023 - उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार विभागान्तर्गत दिनांक 01.04.2023 को घटित होने वाली परिणामी रिक्ति के सापेक्ष अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार ) से पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक के उपरांत प्राप्त संस्तुति के क्रम में श्री बसन्त बल्लभ तिवारी , अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) को पुलिस अधीक्षक_ (पुलिस दूरसंचार) वेतनमान 78800-209200 (लेवल-12) के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2. पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी को पुलिस अधीक्षक (पु ० दू० ) , पुलिस संचार प्रशिक्षण केन्द्र, संचार मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर तैनाती , प्रदान की जाती है ।
3. पदोन्नत होने वाले अधिकारी को 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है ।
4. उक्त अधिकारी उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग ( Forgo ) नियमावली , 2020 के नियम 3 (1 ) में निर्धारित 15 दिवस के भीतर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे ।
आज्ञा से ,
अतर सिंह,
अपर सचिव ।
!
पी ० एस ० यू० ( आर ०ई 0) 15 हिन्दी गजट / 147-भाग 1-2023 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
March 03 , 2023
No. 62 /XIV- a - 45/Admin.A/ 2017 -- Shri Anil Kumar Kori , Civil Judge , 3rd Additional Civil Judge , (Jr. Div. ) , Vikasnagar District Dehradun , is hereby sanctioned medical leave for 101 days w.e.f. 17.10.2022 to 25.01.2023 .
By Order of Hon'ble the Vacation Judge , Sd/-
Registrar (Inspection )
NOTIFICATION
March 03, 2023
No. 63 /XIV - a /37/ Admin.A/ 2012 -- Shri Sandip Kumar Tiwari , Principal Magistrate ( 1st Class ) , Juvenile Justice Board , Dehradun , is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 19.12.2022 to 02.01.2023 with permission to prefix 18.12.2022 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
March 03, 2023
No. 64 / XIV/ 50 /Admin.A -- Shri Pradeep Pant , District & Sessions Judge , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 02.01.2023 to 16.01.2023 .
123-ख 124
उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
NOTIFICATION
March 15, 2023
No. 65 /XIV - 72/ Admin.A/ 2003 --Shri Brijendra Singh , 1st Additional District & Sessions Judge , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 06.02.2023 to 25.02.2023 .
NOTIFICATION
March 15, 2023
No. 67 /XIV / a -44 / Admin.A/ 2021-- Shri Nawal Singh Bisht , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 25.11.2022 to 09.12.2022 with permission to suffix 10.12.2022 & 11.12.2022 as second Saturday and Sunday holidays respectively.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
1 / c Registrar ( Inspection )
NOTIFICATION
March 15 , 2023
No. 68 /XIV- a -43/Admin.A/ 2020-- Shri Shrey Gupta , Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Rishikesh , District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 02.01.2023 to 21.01.2023 with permission to prefix 25.12.2022 to 01.01.2023 as winter holidays & suffix 22.01.2023 as Sunday holiday.
By Order of Hon'ble the Vacation Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection )
NOTIFICATION
March 15 , 2023
No. 69 /XIV - a /34/Admin.A/2013--Ms . Rashmi Goyal , 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Rudrapur , District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 15 days w.e.f. 16.01.2023 to 30.01.2023.
NOTIFICATION
March 15, 2023
No. 70 /XIV- a - 49/ Admin.A/ 2020 -- Shri Vikas Kumar , the then Civil Judge ( Jr. Div. ) , Barkot , District Uttarkashi , presently posted as Judicial Magistrate , Vikasnagar District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 21.11.2022 to 07.12.2022 with permission to prefix 20.11.2022 as Sunday holiday.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
I / c Registrar ( Inspection ) भाग 1 -क]
125
उत्तराखण्ड गजट, 15 अप्रैल , 2023 ई ० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
प्रोन्नति /विज्ञप्ति
18 जनवरी , 2023 ई ०
संख्या-13628 / अधिष्ठान / दो -161 / 2023 - विभागीय पदोन्नति चयन समिति की संस्तुति दिनांक 17-01-2023 के क्रम में सम्भागीय संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी , वेतनमान 47600-151100 , वेतन स्तर -8 के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालयों में तैनात किया जाता हैः-
वर्तमान तैनाती स्थल क्र. सं.
कार्मिक का नाम सर्वश्री
2
1
3 1 उमेश चन्द
पदोन्नति के फलस्वरूप नवीन तैनाती स्थल
4
उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय , रुड़की
2 सुरेश कोटनाला
उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, काशीपुर
उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश
3 नरेन्द्र सिंह नेगी | सम्भागीय परिवहन कार्यालय , देहरादून उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय , कोटद्वार
उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय , विकासनगर
2. उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है एवं सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।
3. सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों को उनके नवीन तैनाती स्थलों पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें ।
अरविन्द सिंह ह्याँकी, परिवहन आयुक्त ।
उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
अधिसूचना
14 मार्च , 2023 ई ०
संख्या-1404 / 30 खा 0 ग्रा0बो ० / 2023- उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 10 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से , उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पूर्व प्रख्यापित विनियमावली संख्या 257 / उ० खा 0 ग्रा 0 बो ० / 2016 दिनांक 11.05.2016 (समूह " क" एवं " ख " ) सेवा विनियमावली 2016 एवं संशोधन विनियमावली 2018 के नियम संख्या 09 , 15 एवं परिशिष्ट "क" का क्र ० सं० 03 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाते है-:
उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड समूह " क" एवं " ख' सेवा विनियमावली, 2022 (संशोधन)
1..
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना
(1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम " उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड समूह " क एवं "ख सेवा (संशोधन) विनियमावली , 2022 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
नियम-09, 15 का प्रतिस्थापन 2.
उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड सेवा विनियमावली , 2016 (संशोधित 2018) के नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये वर्तमान नियम-9 , 15 एवं परिशिष्ट " क" का क० सं० 03 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात:-
126
उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 25 , 1945 शक सम्वत्)
नियम
स्तम्भ 1
पदनाम
वर्तमान नियम
अधिमानी अर्हताएं
नियम -09
[भाग 1 -क
स्तम्भ 2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
अधिमानी अर्हताएं
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-
(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वेतन मैट्रिक्स 56100-177500 (लवेल -10 )
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का " बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।
सीधी भर्ती-
नियम- 15
(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।
(तीन)खादी ग्रामोद्योग आयोग या प्रयोजित संस्थाओं से खादी ग्रामोद्योग का 10 मास का प्रशिक्षण।
सीधी भर्ती की प्रक्रिया
(1 ) सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे: -
(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-अध्यक्ष (1 ) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिये आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र मंगायेगा । आवेदन- पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेगें ।
(ख) यदि नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नही है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी । यदि नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी से भिन्न एक अधिकारी जिसे नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा । -सदस्य
(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश - पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नही दिया जायेगा ।
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का अधिकारी होगा । -सदस्य (घ) अधिष्ठान का प्रभारी अधिकारी- सदस्य
(ड) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक तकनीकी अधिकारी- सदस्य
(च) सरकार के कार्मिक विभाग का सचिव या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का हो -सदस्य
(छ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय का एक प्रतिनिधि-सदस्य चयन समिति आवेदन पत्र की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से (2) एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी ।
(3) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी । इस लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र होंगें । अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के प्रश्न पत्र की दो प्रतियां (एक कार्बन कापी) दी जाएगी , जिससे अभ्यर्थी एक प्रति अपने पास रख सके । अटकलबाजी रोकने के लिए ऋणात्मक अंक पद्धति अपनाई जाएगी । चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रश्न- पत्रों के उत्तर तथा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समाचार पत्रों में विज्ञापित कराए जाएंगें और उन्हें सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा । चूंकि लिखित परीक्षा ली जाएगी अतएव किसी विशिष्टि पद के लिए अपेक्षित अर्हता से उच्चतर अर्हता रखने पर कोई अतिरिक्त अंक नही दिया जायेगा । तद्नुसार चयन हेतु अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :-
(क) न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा, ( जैसे इण्टरमीडिएट) में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांकों के 30 प्रतिशत अंक; (ख) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के लिए 40 प्रतिशत अंक;
(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात आयोग द्वारा नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछडे वर्ग ' तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जोयगा, जिन्होनें इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हो । प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेगें ।
(4 ) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और
(ग) छटनीशुदा कर्मचारियों के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत अंक होगें, जो प्रतिवर्ष की पूरी सेवा के लिये 5 अंक के आधार पर आंगणित किए जाएगे। उदाहरार्थ यदि किसी छटनीशुदा कर्मचारी ने पूरे वर्ष की सेवा की है तो उसे भाग 1 -क]
127 उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
5 अंक प्राप्त होगें और यदि दो वर्ष की सेवा की हो तो उसे 10 अंक प्राप्त होगें ;
(घ) खेल खुद के लिये अधिकतम 5 प्रतिशत तक अंक निम्न प्रकार से दिए
जाएगे:-
(एक) अन्तराष्ट्रीय स्तर के पुरुष / महिला खिलाडी के लिए - 5 प्रतिशत
4 प्रतिशत
(दो) राष्ट्रीय स्तर के पुरुष / महिला खिलाडी के लिए
- 3 प्रतिशत
(तीन) राज्य स्तर के पुरुष / महिला खिलाडी के लिए
(चार) विश्वविद्यालय /महाविद्यालय/ विद्यालय स्तर के पुरुष
/महिला खिलाडी के लिए
2प्रतिशत
(ड .) 10 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिए होंगे, जिनका विभाजन निम्नवत्
होगा:-
(एक) 4 प्रतिशत तक सामान्य ज्ञान के लिए ।
(दो) 3 प्रतिशत तक व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए ।
(तीन) 3 प्रतिशत तक अभिव्यक्ति की क्षमता के लिए ।
(च) लिखित परीक्षा के बाद उर्पयुक्त उल्लिखित खण्ड 1 से 4 तक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांकों के लिए एक योग्यता सूची बनायी जाएगी । तत्पश्चात योग्यता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के लिए 4 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा ।
साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के कम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है । यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हो तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा । सूची में नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नही) होगें । आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी ।
टिप्पणी- प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय- समय पर विहित किये जायेगें ।
(छ) साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष व सभी सदस्य उपरोक्तानुसार वर्गीकरण के आधार पर अंक देंगें । साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों में साक्षात्कार समिति के सदस्यों द्वारा पृथक रूप से दिए गए अंकों को जोडकर उनकी सगणना की जाएगी । अभ्यर्थियों द्वारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार समिति को उपलब्ध नही कराया जाएगा, जिससे साक्षात्कार समिति अभ्यर्थियों के बारे में पूर्वाधारणा न बना सके ।
(ज) साक्षात्कार के उपरान्त परन्तु चयन का परिणाम घोषित होने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा ।
(4) यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया उसके दस्तावेज तथा दिए गए अंकों का निरीक्षण करना चाहता है, तो निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात निरीक्षण कर सकता है । यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेजों की फोटो प्रति चाहता है, तो रू . 5.00 प्रति पृष्ठ शुल्क जमा करके उक्त फोटो प्रति प्राप्त कर सकता है ।
(5) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते है, तो चयन समिति उनकी जन्मतिथि के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगी ।
(6) प्रतीक्षा सूची में योग्यता कम के अनुसार नामों की कुल संख्या रिक्तियों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत होगा । इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों की तैयार की गयी सूची चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जाएगी ।
परिशिष्ट
शैक्षिक अर्हता
(क) स्नातक उपाधि
(क) स्नातक उपाधि ,
क०सं०
(ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या प्रयोजित संस्थाओं से खादी ग्रामोद्योग का 10
"क"का 03
मास का प्रशिक्षण
रोहित मीणा,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।
128
उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
NOTIFICATION
March 14, 2023
No. 1404/UKVIB/ 2023 --In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 10 of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act , 1960 ( as applicable to the State of Uttarakhand ) read with section 37 and with the prior sanction of the Government , the Uttarakhand Khadi and Village Industries Board hereby partially revise the Rule - 09 , 15 and Serial No. 03 of appendix 'A' of service of persons appointed to the Group " A " and " B " Service Regulations wide Letter No. 257 / UK VIB / 2016 dated 11.05.2016 , and makes the following regulation-
The Uttarakhand Khadi and Village Industries Board Group " A " and " B" Service (Revised ) Regulation ,2022
Short title and
Commencement-
1. (1 ) These regulations may be called The Uttarakhand Khadi and Village Industries Board Group " A " and "B " Service (Revised) Regulations , 2022
(2) It shall come into force at once .
Replacement ofRule -09, 15
2. Present rule- 9 , 15 and the Serial No. 03 of appendix ' A' of Uttrakhand Khadi And Village Industries Board Service Regulations 2016 (Revised 2018 )_as shown in Column- 1 will be replaced with the rule shown in column-2
Rule
Designation
Column-1 Present Rule
Rule-09
Preferential Qualifications
Column-2 Replaced Rule
Other things being equal , in the case of direct recruitment , preference will be given to the candidate who has : -
Other things being equal, in the case of direct recruitment, preference will be given to the candidate who has : - District Village Industries OfficerPay Matrix Rs .
(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years ; or
(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years ; or 56100- 177500 (Level- 10)
(ii) obtained a "B " certificate of National Cadet Corps;
(ii) obtained a " B " certificate of National Cadet Corps;
Direct Recruitment Rule-15
(iii) Ten months Training in khadi Gramodyog from Khadi and village Industries Commission or Institutions sponsored by it .
Process ofDirect recruitment : -
(1) Forthepurpose of direct recruitment to a post in the Service there shall be constituted a Selection Committee comprising :-
(1) Commission will call a application form in prescribed format in order to sanction for competitive exam . After depositing the amount application form can be obtained through commission secretary .
(a)The Chief Executive Officer- Chairperson ;
(2) No candidate will be given entrance for exams without entrance letter issued by commission.
(3) After the result of written examination being received and tabulated , the commission shall , having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the scheduled castes , schedules tribes , other backward class , other categories in accordance of the rule-6 , call for
(b)An Officerbelonging toScheduled Castes orScheduled Tribes , nominated by the Appointing Authority, if the Appointing Authority or his nominee does not belong to Scheduled Castes or scheduled Tribes . If the Appointing Authority or his nominee belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes . an officer other than belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes to be nominated by theAppointing Authority.- Member 129 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट, 15 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
(c)Two officers nominated by the Appointing Authority one officer belonging to Minority Community and the other belonging to Backward Classes.- Member
interview such candidates those have secured the cut off marks as fixed by the commission. The marks obtained by each candidate in interview shall be added to the marks of obtained by him in thewritten examination .
(d)Officer-in -charge of the Establishment Member
(e) One technical officer nominated by the Appointing Authority- Member
(f)Secretary theto Government of Uttarakhand in Personnel Department or his nominee not below the rank if Deputy Secretary- Member
(g)Onerepresentative of State Office of Khadi andVillageIndustries Commission- Member
(2)The Selection Committee shall scrutinize the applications and require the eligible candidates toAppear in a competitive examination .
(4) The commission shall prepare a merit list of candidates based on total marks obtained by each candidate in written examination and interview and shall recommend such number of candidates deemed to be fit for appointment . If two or more candidates obtain equal marks in total than candidate who has scored higher marks in written examination shall be placed higher in the list . The names in the list shall be more (but not more than 25 %) than the number of vacancies . The commission shall forward the list to the appointmenting authority.
Note- Rules and syllabus of competion exams will be prescribed by commission time to time .
(3) Written examination will be of objective type. which will include subject papers of General Hindi General Knowledge and General studies two copies (one carbon copy) will be provided to the candidate so that candidate can retain one copy of the papers , with them. Negative marking system will be adopted to avoid the guess work . In order to ensure transparency in the selection procedure answer sheets of question papers and marks secured by the candidates will be advertised in the newspapers and will also be displayed on the Notice Board . Since it will be written examination no extra marks will be awarded for higher qualification other them required for the particular post .Accordingly distribution of the marks for the selection will be as hereunder:-
(a) 30% marks of the total marks obtained by the candidate at minimum required qualification level ( eg - Intermediate) ;
(b) 40% marks for written examination (objective type);
(c) Maximum 15 % , marks will be allocated to the retrenched employee . Their marks will be calculated on the basis of 5 marks for one complete year of service for example if one employee (retrenched) served continuously for one year he will get 5 marks and if he served continuously for two years he will get 10 marks. Selection Committee .
(d) Maximum 5 Marks for Sports will be allocated as Below
(one) InternationalLevelMale/Female -5 Percent (two)National Level Male/Female -4Percent
(three) State Level Male/Female -3Percent
(four)University/ Degree college/School LevelMale/ Female
-2Percent
(e) 10 Percent marks for Interviewwhich will be as below : -
(one) 4Percent for General Knowledge .
(two) 3 Percent for Personality Evaluation .
(three) 3 Percentfor Expression capacity.
(f) A qualifying list according to the section 1
to 4 marks obtained by candidateshall be maintained after Written Examination . According to Qualifying list 4 Candidates per
vacant Posts shall be called for interview .
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उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
(g) Head of Interview Committee and members shall give marks as per above category.Seprate marks given by members and marks obtained in interview should be added together. Candidates should not provide the marks obtained in Exams to the Interview Committee so that Interview committee could not build a preconception about the candidate.
(i)Marks obtained on written exams and Interview will be displayed on noticeboard after interview and prior to declaration of result.
(4) If any of the candidate wants to inspect the marks given and selection process documents can inspect them after depositing the determined fees . If any of the candidate wants a photocopy of documents than can obtain the photocopies by depositing rs . 5-00 per page .
(5) If two or more than two candidates obtains equal marksthan selection committee shall consider their date of birth to finalise the qualifying list.
(6) 25 percent of total vacant posts according to qualifying serial shall be listed in waiting list . Selection committee shall in this way forward the selected candidate list to the appointment authority.
Academic Qualifications
1- Bachelor's Degree .
Appendix 'A'
1- Bachelor's Degree .
Serial-03
2. Ten months Training in khadi Gramodyog from Khadi and village Industries Commission or Institutions sponsored by it .
:
ROHIT MEEΝΑ , Chief Executive Officer .
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
अधिसूचना
21 मार्च, 2023 ई ०
सं ० F-9 (28 ) (i) / RG / UERC / 2023 /1527- विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 181 सपठित धारा 86 (1 ) (e) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद् द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग , उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह- उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन विनियम, 2018 (मुख्य विनियम) और उस में किये गये पश्चात्वर्ती संशोधन में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः
1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ और निर्वचन:
(1) यह विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह- उत्पादन केन्द्रों से विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ व अन्य शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 कहे जाएँगे ।
भाग 1 -क]
131 उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
(2) यह विनियम अधिसूचना की तिथि से लागू माने जाएँगे , तथा यदि ये विनियम आयोग द्वारा पूर्व में पुनरीक्षित न किए जाएँ अथवा इनकी अवधि बढ़ाई न जाए , तो ये विनियम लागू होने की तिथि से पाँच वर्ष के लिए प्रभावी रहेंगे ।
(यहविनियम सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के निर्वचन अथवा विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा ।)
2. मुख्य विनियम के विनियम 9 का संशोधनः
संशोधित विनियम निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः
"9. गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत' कीवितरण लाइसेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली मात्र"
(1) एक्ट, राष्ट्रीय विद्युत नीति ऊर्जा के नवीकरणीय तथा गैर-परम्परागत स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई टैरिफ नीति में किए गए प्रावधानों के अनुसार राज्य में सभी वर्तमान व भविष्य के वितरण लाइसेन्सधारकों, सीमित उपयोगकर्ताओं तथा निर्बाध पहुँच वाले उपभोक्ताओं (जिन्हें आगे 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटी' कहा जाएगा) का दायित्व होगा कि वे विनियम 4 के अन्तर्गत परिभाषित पात्र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा में से अपनी कुल विद्युत आवश्यकता का न्यूनतम प्रतिशत (जैसा नीचे की तालिका में दिया गया है) अपने उपयोग के लिए रखें । इसे 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटीज' का नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.) कहा जाएगा ।
वर्ष
विण्ड आरपीओ
अन्य आरपीओ
हाइड्रो विक्रय दायित्व
(एचपीओ)
2022-23 0.81%
0.35%
23.44%
2023-24 1.60%
0.66%
24.81%
2024-25 2.46%
1.08%
26.37%
2025-26 3.36%
1.48%
28.17%
2026-27 4.29%
1.80%
29.86%
2027-28 5.23%
2.15%
31.43%
2028-29 6.16%
2.51%
32.69%
2029-30 6.94%
2.82%
33.57%
(a) विण्ड आरपीओं (Wind RPO) को केवल 31 मार्च 2022 के बाद शुरू की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) द्वारा उत्पादित ऊर्जा से ही पूरा किया जाएगा ।
(b) एचपीओ (HPO) की पूर्ति केवल 8 मार्च 2019 के बाद शुरू की गयी एचपीपी (पीएसपी और लघु जल विद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) सहित) से क्रय की गयी ऊर्जा से की जाएगी ।
(c) अन्य आरपीओ की पूर्ति उपरोक्त (a) और (b) में उल्लिखित किसी भी आई विद्युत परियोजना से उत्पादित ऊर्जा से नहीं की जाएगी ।
132
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
ऊपर दिया गया नवीकरणीय क्रय दायित्व का प्रतिशत गैर- जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन से क्रय की गई न्यूनतम मात्रा तथा ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों से उत्पादित विद्युत का, सभी स्रोतों से क्रय की गई कुल ऊर्जा/ऑब्लीगेटेड एण्टिटी द्वारा अपने उपयोग के लिए वर्ष में उत्पादित ऊर्जा का प्रतिशत दर्शाता है ।
जहाँ विभिन्न ऑब्लीगेटेड एण्टिटीज के लिए कुल ऊर्जा क्रय इस प्रकार होगा-
डिस्कॉम्स (Discoms) , अपने उपयोग के लिए वर्ष में सभी स्रोतों से क्रय की गई कुल (a)
ऊर्जा तथा
(b) निर्बाध पहुँच वाले उपभोक्ताओं के लिए, निर्बाध पहुँच के माध्यम से की गयी कुल ऊर्जा क्रय को खपत के लिए वर्ष के दौरान आहरण/उपभोग बिन्दु पर रिकॉर्ड की गई खपत के रूप में नापा जायेगा ।
(c) कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए, खरीदी गई कुल ऊर्जा को खपत के लिए वर्ष के दौरान आहरण/उपभोग बिन्दु पर रिकॉर्ड की गई खपत के रूप में दर्ज किया जाएगा ।
यद्यपि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एचपीओ दायित्व को एचपीपी (पीएसपी और एसएचपी सहित) यदि उपभोग डिस्कॉम के भीतर किया गया हो, से राज्य को प्रदान की जा रही निःशुल्क विद्युत से पूरा किया जा सकता है, जो उस समय समझौते के अनुसार 8 मार्च 2019 के बाद कमीशन किया गया था, जिसमें एलएडीएफ के योगदान को छोड़कर, निःशुल्क विद्युत (स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए योगदान नहीं) एचपीओ लाभ के लिए पांत्र होगी ।
यद्यपि, उपलब्ध होने पर किसी विशेष वर्ष में 'अन्य आरपीओ श्रेणी की पूर्ति में अभाव शेष ऊर्जा को उस वर्ष के लिए 'विण्ड आरपीओ से परे 31 मार्च 2022 के बाद से कमीशन किए गए विण्ड पॉवर प्लांटों से उपभोग किया जा सकता है या उस वर्ष के लिए 'एचपीपी' से परे 8 मार्च 2019 के बाद कमीशन किए गए पात्र हाइड्रो पॉवर प्लांट्स (पीएससी और एसएचपी समेत) से उपभोग किया जा सकता है, या उन दोनों में अंशतः । इसके अलावा, किसी विशेष वर्ष में 'पवन आरपीओ की उपलब्धि में किसी भी कमी को हाइड्रो पावर प्लांटों से खपत की गई अतिरिक्त ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है, जो उस वर्ष के लिए 'एचपीओ से अधिक है और इसके विपरीत ।
(2) इस नवीकरणीय क्रय दायित्व ढाँचे के उद्देश्य से, प्रत्येक 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटी' के लिए स्वयं के उत्पादन का अर्थ होगा, 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटी' द्वारा अपने उपयोग के लिए या अपने कार्य-क्षेत्र के उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के उद्देश्य से सभी स्रोतों से क्रय की गई अथवा उपभोग की गई सकल ऊर्जा । इसमें लाइसेन्सधारकों या बाहरी उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से की जाने वाली विद्युत की बिक्री शामिल नहीं है ।
भाग 1 -क]
133 उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
(3) वितरण लाइसेन्सी गैर 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटी' द्वारा रूफ टॉप या लघु सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित सकल ऊर्जा का उपयोग "अन्य आरपीओ' अधिपूर्ति के लिए कर सकेगा, जो रूफ टॉप या लघु सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित सकलं ऊर्जा की मीटर रीडिंग पर आधारित होगी ।
(4) खपत की गई कुल ऊर्जा का निम्नलिखित प्रतिशत सौर/पवन ऊर्जा के साथ/भण्डारण के माध्यम से होगाः-
वित्तीय वर्ष
भण्डारण
(ऊर्जा आधार पर)
2023-24
1.0%
2024-25
1.5%
2025-26
2.0%
2026-27
2.5%
2027-28
3.0%
2028-29
3.5%
2029-30
4.0%
(5) ऊर्जा भण्डारण दायित्व की गणना विद्युत की कुल खपत के प्रतिशत के रूप में की जाएगी और इसे केवल तब मान्य किया जाएगा जब वार्षिक आधार पर ऊर्जा संचय प्रणाली (ईएसएस) में कुल ऊर्जा संचय का कम से कम 85% नवीन ऊर्जा स्रोत्रों से खरीदी जाए ।
(6) आरई स्रोतों से संग्रहीत ऊर्जा की सीमा तक ऊर्जा भण्डारण दायित्व को इस विनियम के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत उल्लिखित कुल आरपीओ की पूर्ति के एक हिस्से के रूप में माना जाएगा ।
(7) उरेडा आरपीओ अधिबद्धता के अनुपालन से सम्बन्धित डेटा उरेडा द्वारा रखा जायेगा ।"
आयोग के आदेशानुसार, नीरज सती,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ।
पी ० एस ० यू० ( आर0 ई 0 ) 15 हिन्दी गजट / 147 - भाग 1 - क 2023 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN/ 30 / 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि कार्यालय नगर पंचायत बदरीनाथ , चमोली ।
सार्वजनिक सूचना
16मार्च , 2023 ई०
पत्रांक 317/ ईको पर्यटक शुल्क उपविधि/ 2022-23 - नगर पंचायत बदरीनाथ चमोली उ ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 298 (1 ) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बदरीनाथ द्वारा लागू ईको पर्यटक शुल्क , उपविधि 454 / ईको पर्यटक पर्यटक शुल्क उपविधि / 2019-2020 दिनाँक 26 फरवरी 2020 गजट प्रकाशन दिनाँक 18 जुलाई 2020 में प्रकाशित है । इस ईको पर्यटक शुल्क उपविधि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है , जो नगर पालिका अधिनियम -1916की धारा -301 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो , उनसे आपत्ति व सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है ,
अतः समाचार पत्रों में संशोधित उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत बदरीनाथ , कैम्प कार्यालय पर्यटक आवास गृह , निकट केनरा बैंक जोशीमठ को प्रेषित की जा सकेगी , वाद मियाद आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगाः-
पूर्वउपविधि अनुसार लागू (मुद्रित) उपनियम/अभियुक्ति
संशोधन पश्चात् लागू/ उपविधि में मुद्रित किये जाने वाला उपनियम/अभियुक्ति
पूर्व उपविधि में मुद्रित स्थान
1-
ईको पर्यटक टैक्स शुल्क से तात्पर्य उस शुल्क से है जो कि पंचायत द्वारा निर्धारित बैरियर/ नाके पर ऐसे पर्यटक वाहनों से लिया जायेगा जो कि बदरीनाथ नगर में भ्रमण हेतु प्रवेश करते हो ।
ईको पर्यटक टैक्स शुल्क से तात्पर्य उस शुल्क से है जो कि नगर पंचायत की सीमा पर निर्धारित बैरियर / नाके/ हैलिपैड पर ऐसे पर्यटक वाहनों / हैलीकॉप्टर से लिया जायेगा जो कि बदरीनाथ नगर में भ्रमण हेतु प्रवेश करते हों ।
उपविधि के प्रथम पृष्ठ बिन्दु ब-परिभाषा
-4
283- ट 284
उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 25 , 1945 शक सम्वत्)
स 2- उपविधि | के प्रथम, द्वितीय पृष्ठ-बिन्दु
A
[भाग 8
ईको पर्यटक शुल्क एसे सभी वाहनों, जो बदरीनाथ मार्ग पर स्थित नाका/ बैरियर से प्रवेश कर पर्यटकों को बदरीनाथ ला रहें हो, को देय होगा । जिस हेतु प्रत्येक वाहन (स्वामी / चालक) द्वारा निम्नानुसार प्रति प्रवेश पर अदा किया जायेगा । पर्यटक शुल्क वसूनी नियुक्त/ अधिकृत को निम्नानुसार प्रति प्रवेश पर अदा किया जायेगा, जिसके लिए नाके/ बैरियर पर नियुक्त / अधिकृत कर्मचारी द्वारा निर्धारित रसीद बुक से रसीद की एक प्रति वाहन (स्वामी / चालक) को उपलब्ध कराई जायेगी । नगर पंचायत बदरीनाथ सीमान्तर्गत प्रति प्रवेश करने पर शुल्क निम्नानुसार देय होगाः-
बस
रूपये 100 प्रति वाहन
रूपये 70 प्रति वाहन टैम्पो ट्रैवलर / मिनी बस
रूपये 40 प्रति वाहन कार, जीप, वैन, सूमो
दो पहिया वाहन
रूपये 10 प्रति वाहन
3- उपविधि के द्वितीय पृष्ठ-बिन्दु द
ईको पर्यटक शुल्क एसे सभी वाहनों / हैलीकॉप्टर जो नगर क्षेत्र स्थित नाका / वैरियर / हैलीपैड से प्रवेश कर पर्यटकों को बदरीनाथ ला रहें हो, को देय होगा । जिस हेतु प्रत्येक वाहन/ हैलीकॉप्टर (स्वामी / चालक / संचालक / हैंडलिंग कम्पनी) द्वारा निम्नानुसार प्रति प्रवेश पर अदा किया जायेगा । पर्यटक शुल्क वसूली नियुक्त/ अधिकृत को निम्नानुसार प्रति प्रवेश पर अदा किया जायेगा, जिसके लिए नाके / बैरियर / हैलीपैड पर नियुक्त/ अधिकृत कर्मचारी द्वारा निर्धारित रसीद बुक / मशीन से रसीदं की एक प्रति वाहन/ हैलीकॉप्टर (स्वामी / चालक/ संचालक /हैंडिलिंग कम्पनी) को उपलब्ध कराई जायेगी । नगर पंचायत बदरीनाथ सीमान्तर्गत प्रति प्रवेश पर शुल्क निम्नानुसार देय होगाः--
हैलीकॉप्टर
रूपये 1000 प्रति चक्कर
बस
रूपये 120 प्रति वाहन
रूपये 100 प्रति वाहन
टैम्पो ट्रैवलर /मिनी बस
रूपये 60 प्रति वाहन
कार, जीप, वैन, सूमो
रूपये 10 प्रति वाहन
दो पहिया वाहन
ईको पर्यटक शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का व्यय नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर से पर्यावरण एवं पर्यटन विकास पर निम्नानुसार किया जायेगा-
ईको पर्यटक शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर से पर्यावरण एवं पर्यटन विकास (सफाई व्यवस्थाओं, जागरूकता अभियान , निर्माण कार्य , ईको पर्यटक शुल्क संचालन आदि ) पर किया जायेगा ।
सुनील पुरोहित, अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत बदरीनाथ ।
1. पंचायत द्वारा शुल्क आय का 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल एवं 'सतत् विकास के दृष्टिगत पर्यटन सम्बधी विकास कार्य (निर्माण कार्य / सफाई व्यवस्था/ सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट के कार्य / ईको पर्यटक शुल्क संचालन आदि अन्य कार्यों ) जिसमें वे सभी कार्य जो ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने में उपयोगी होगें , पर किया जायेगा ।
2. पंचायत द्वारा शुल्क आय की 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रमों/ महोत्सवों/ 15 . अगरत/ 2 अक्टूबर / उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस आदि अवसरों पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों पर किया जायेगा, धनराशि खर्च न होने पर इसका उपयोग बिन्दु 01 के अनुसार किया जायेगा ।
3. पंचायत द्वारा किसी विशेष कार्यप्रणाली अपनाये जाने पर, यात्रियों द्वारा किये गये सहयोग के लिए डिपोसिट रिफण्ड सिस्टम अपनाया जा सकता है , जिसके व्यय का वहन ईको पर्यटक शुल्क से ही किया जायेगा ।
कुमकुम जोशी, प्रभारी अधिकारी , नगर पंचायत बदरीनाथ ।
भाग 8]
285 उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल , 2023 ई ० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत गैरसैण जिला चमोली
25 अगस्त , 2022 ई ०
पत्रांक 241 /एस ० एम ० सी० / न ०पं ० गै ० / 2022-2023 - नगर पंचायत गैरसैंण (चमोली) सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम -1916 की धारा 298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) की उपधारा -2 खंड (ज ) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत गैरसैण (चमोली ) द्वारा नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा -128 की उपधारा -1 (ii ) ( iii ) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए " फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम -2021 बनायी जाती है , जो नगर पालिका अधिनियम -1916 की धारा 301 (1 ) एवं निकाय बोर्ड बैठक दिनांक 08-07-2021 के प्रस्ताव संख्या -02 के क्रम में आम जनसामान्य एवं जनहित में इस उपविधि को आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित किया जा रहा है ।
अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत गैरसैण (चमोली) को प्रेषित की जा सकेगी , निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
1.2 उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल:
आदरणीय एन 0जी0टी0 आदेश संख्या 10/2005 दिनांक 10-12-2015 में निम्न निर्देश निर्गत किए हैं जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध से संबन्धित हैं । उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा और राज्य द्वारा तथा समस्त एजेंसियों द्वारा सूचित किया जाएगा । यह आशान्वित करने के लिए कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाए और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी सम्बन्धित नगर पंचायत गैरसैण की होगी । उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975 /नगर निगम अधिनियम 1959 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा , उन्होंने एक प्रोटोकॉल सेप्टेज प्रबंध के लिए तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों /नगरों में हो सके आदेश संख्या 597 /iv(2)- श0वि0-2017-50 (सा 0 ) / 16 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सैप्टेज प्रबंध बना
¥ 286
उत्तराखण्ड गजट, 15 अप्रैल, 2023 ई ० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 8 रहे, जो कि एकत्रीकरण , परिवहन , इलाज, सैप्टेज /फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके, स्पष्ट दिशा-निर्देश इस प्रोटोकॉल के हैं कि राज्य शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाए कि वे अपने सैप्टेज प्रबंध का उच्चीकरण कर सकें और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें । इस प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सैप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया , जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत गैरसैण, जल निगम , जल संस्थान होंगे ।
2- नगरीय उपकानून /फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध का नियमितीकरण :
: सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा 0 स 0 597 / IV ( 2) श0 वि0-2017-50 (सा 0 ) / 16 दिनांक 22-05- 2017 एवं श0वि0 समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत गैरसैंण के नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने , परिवहन और सेप्टेज /फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है । फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध उपनियम के अन्तर्गत , जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत गैरसैण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है ।
3- उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र
3 - उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन ।
4 - लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज के और सेप्टेज प्रबन्ध के उचित प्रबन्ध हेतु हैं ।
5 - निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना ।
| 4 एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना:
4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज /फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना ।
भाग 8]
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सेफ्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो की गहराई में पहुंच गया है या बराबर के आखिर में जो डिजाइन है, जो भी पहले आए ।
जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना । मेकेनिकल वैक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए ।
सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टिक प्रबंध प्रोटोकॉल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ।
4.2 पेप्टिक अल्सर का परिवहन : 1 -फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर
वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदाई होंगे । जैसा कि समय - समय पर एस 0 एम 0सी0 द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे ।
2-फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे कि :
अ- पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किए जाएंगे छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे ।
आ- कोई भी टैंक और उपकरण जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जाएगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ।
4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज :
राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार नगर पंचायत गैरसैण की अपनी एक इकाई होगी तथा सैप्टेज को क्षेत्राअन्तर्गत स्थित उत्तराखण्ड जल संस्थान के एस 0टी 0 पी 0 में परिवहन किया जाएगा । भविष्य हेतु एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हेतु भी कार्ययोजना तैयार करने के प्रयास किए जायेंगे ।
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[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 25 , 1945 शक सम्वत्)
5 सुरक्षा उपाय 1- उचित तकनीकी संयंत्र , सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाएगा । फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेंगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रीन, गलब्ज , रबर बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाएगा । इसके लिए जागरूकता भी की जाएगी । इसके अलावा प्रथम सहायता किट गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामक यंत्र , मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाएंगे । जब सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो , धूम्रपान वर्जित रहेगा ।
2- मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना- जाना रखेंगे , जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा, बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाएगा एवं टैंक को स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाय । कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार ना हो ताकि मेन होल का ढक्कन टूटने से बचा रहे ।
6-सैप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन
6.1 नगर पंचायत, गैरसैण दर्ज करेगा और लाइसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायियों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो । इस प्रकार का लाइसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और सुरक्षा माप से सुसज्जित है । ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत करेगा, जो की गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा । ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे । पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट- ए 2 में संलग्न है ।
6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जाएगा जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेफ्टेज के प्रयोजन हेतु है । जब तक इस का पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एस 0एम0 सी 0 के साथ इन प्रोटोकॉलों में जब तक पंजीकृत नहीं है ।
भाग 8 ]
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सारणी 1 पंजीकरण व्यय
अ- प्रारंभिक पंजीकरण
ब-नवीनीकरण
: रुपया 500 प्रति गाड़ी
: रुपया 300 प्रति गाड़ी
रुपया 300 प्रति गाड़ी
स- नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन :
द- अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार : रुपया 300 प्रति गाड़ी
(समस्तलागत दर 10 % वार्षिक के हिसाब से बढ़ेगा)
पंजीकरण व्यय जैसा की सांकेतिक है नगर पालिका बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अन्तर आ सकता है ।
3-उपभोक्ता लागत और इसका संचयः 7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पंचायत गैरसैंण में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय- समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेफ्टी के उपाय हेतु हैं ।
7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि नगर पंचायत गैरसैण का कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित हैं , उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है ।
7.3 नगर पंचायत गैरसैंण अपनी लागत संशोधित करेगा , जो कि समय - समय पर इससे संम्बन्धित हैं । ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु ।
7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किए जाये जो कि निम्नवत हैं-
अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से संबंधित भवन /सेप्टिक टैंक मालिक से नगर पंचायत गैरसैंण द्वारा वसूल कर निकाय खाते में जमा किया जाएगा ।
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[भाग 8
ब . नगर पंचायत गैरसैंण किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अन्तर्गत फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जाएगी । जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है , एक यादगार समझदारी नगर पंचायत गैरसैंण और अधिकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन कर्ता के बीच अनुबन्धित होगी । जो यह अधिकार देगा कि वह इसकी लागत वसूली करे और उसका भुगतान निकाय को करना होगा ।
स . उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या संपत्ति कर में जोड़ा जाएगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्ग होगा करना होगा ।
वर्ग
क्र0 सं0
प्रतियात्रा
लागत
विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्डे के हेतु निर्धारित है ।
मासिक दंड की दर सामान्य लागत के लिए जो कि निर्धारित के अनुपालन हेतु होगा ।
1
500/-
टीनशैड वाला मकान
50/-
कम से कम 2-3 वर्ष में एक बार
2
1000/-
अन्य समस्त मकान
जब टैंक दो होते 100/-
3
1500/-
दुकान
125/-
2/3 जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जब टैंक का 2/3 भाग पहले भरा हो ।
4
2000/-
250/-
समस्त सरकारी /निजी कार्यालय
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5 बैंक 3000/-
312/-
6 सामुदायिक शौचालय 2000/-
500/-
/मूत्रालय
7 रेस्टोरेन्ट 2000/- 500/ -
8 होटल /गेस्ट हाउस 1-10
2500/- 250/-
कमरे
9 होटल अतिथि गृह 11-12 2500/-
250/-
कमरे
10 होटल अतिथि गृह 20 3000/- 500/-
कमरों से ज्यादा
11 धर्मशाला1-25 कमरे 3000/- 625/ -
12 धर्मशाला 15 कमरे 3500/- 200/-
13 3 स्टार होटल 4000/ - 400/-
14 5 स्टार होटल 5000/- 750/-
15 सरकारी स्कूल /कालेज 2000/- 1000/-
16 निजी स्कूल/कालेज 2500/- 500/-
17 2 व्हीलर व्हीकर शोरूम 2000/- 625/-
18 4 व्हीलर व्हीकर शोरूम 2000/- 500/-
19 सिनेमा हाल 3500/- 625/-
20 होटल 0-20 कमरे 3500/- 1250/-
21 होटल 21 से 20 कमरे 4000/- 500/-
22 होटल 50 कमरे से अधिक 5000 / - 550/-
23 विवाह हॉल /बैंकट हॉल 3500/- 110/-
24 बार 3500/-
625/-
25 सरकारी हॉस्पिटल 3000/- 625/-
26 नर्सिंग होम /क्लीनिक 3000/- 500/-
27 पैथोलोजिकल लैब 3000/- 500/-
28 निजी अस्पताल 20 बिस्तर 3500/- 500/-
तक
29 निजी अस्पताल 20 से 50 4000/- 1250/-
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बिस्तर तक
1500/-
5000/-
30 निजी अस्पताल 50 बिस्तर से अधिक
नोट : 1 उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है और उसका निर्णय और स्वीकृति नगर पंचायत गैरसैंण द्वारा निर्णित किए जाएंगे ।
2 मल निस्तारण समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है (जैसा कि नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत है)
3उपभोक्ता लागत 5 % वार्षिक दर से बढ़ाई जाएगी ।
8 मैकेनिजम का निरीक्षण , क्रियान्वयन और मजबूती देना
8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0 /नगर पंचायत गैरसैंण द्वारा अधिकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे : या सामुदायिक /संस्थागत आदि का निरीक्षण करना ।
8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जाएगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पंचायत गैरसैंण में जमा की जाएगी ।
8.3 नगर पंचायत गैरसैण के अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे ।
8.4अवचेतना कार्यक्रम समय- समय पर चलाया जाएगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टिक टैंक, बायोडायजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन , निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा ।
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भाग 8]
9 दंड
दंड का ढांचा उपकरण से रहित /अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें , फीकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट /आर0एन 0एन 0 का रजिस्ट्रीकरण ना करना । सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना ।
सारणी 2 : दंड -
शिकायत का प्रकार क्र ० सं०
दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकडी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित
दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकडी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन
1
2000/-
1000/-
लोगों की सेवा की शिकायत
2
1000/-
सेप्टेज /फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर
3
1000/-
पंजीकरण न करना /पंजीकरण नवीनीकरण न करना का
3 महिने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण 6 माह के लिए परमिट को स्थगित करना
2000/-
आर 0टी 0 ओ 0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को 294
उत्तराखण्ड गजट, 15 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 25, 1945 शक सम्वत्)
4
1000/- विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना एवं जी०पी०एस ० का न लगाया जाना
हेमन्त कुमार गुप्ता, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैंण ।
[भाग 8
3000/- निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना का /परमिट निरस्तीकरण हेतु स्थगित करना
पुष्कर सिंह रावत, अध्यक्ष, नगर पंचायत गैरसैंण ।
पी ० एस ० यू० (आर ० ई० ) 15 हिन्दी गजट / 147 -भाग 8-2023 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।