पंजीकरण संख्या- UA/ DO/DDN /30/ 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 मई, 2023 ई ० (ज्येष्ठ 06 , 1945 शक सम्वत्) [ संख्या-21
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
489-491
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति , स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
171-173
1500 भाग 1 - क- नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ -पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड OS11 एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
313-329
975
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
489-क 490
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 27 मई, 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग -1
अधिसूचना
नियुक्ति
08 मई, 2023 ई ०
संख्या 03 / नो ०डी० / XXXVI - A- 1/2023-08 नो 0डी0 / 2021 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952 ) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री वीरेन्द्र सिंह रावत , अधिवक्ता को दिनांक 08-05-2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील लैंसडाउन , जिला पौड़ी गढ़वाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री वीरेन्द्र सिंह रावत का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
आज्ञा से , नरेन्द्र दत्त, सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।
Inpursuance of the provisions of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 03 / No - D /XXXVI -A- 1/2023-08 No. - D/2021 Dated- May 08 , 2023 .
NOTIFICATION
Appointment
May08, 2023
No.03 /No - D/XXXVI - A - 1 / 2023-08 No. - D/ 2021 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 ofthe Notaries Act 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Birendra Singh Rawat , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-05-2023 for Tehsil Lansdowne , District Pauri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Birendra Singh Rawat be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
ByOrder, NARENDRA DUTT, Secretary, Law- cum- L.R .
491 उत्तराखण्ड गजट , 27 मई, 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
राजस्व अनुभाग-3
अधिसूचना
10 मई, 2023 ई०
संख्या 230 / XVIII (3 )/ 2023-03 (06 ) /2016- राज्यपाल , उत्तर प्रदेश भू- राजस्व अधिनियम , 1901 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 , वर्ष 1901 ) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासन की अधिसूचना सं0-70 / 1-14-2000-49 (2) -94-81 दिनांक 10 मार्च , 2000 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था , में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेगी ।
जिला
परगना
तहसील
ग्राम का नाम
1
3
2 सितारगंज
ऊधमसिंह नगर
4 कौंधारतन
मैनाझुण्डी
आज्ञा से , सचिन कुर्वे, सचिव, राजस्व ।
In pursuance of the provision of clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.230/XVIII (3 ) /2023-03 ( 06 ) /2016 dated May 10, 2023 for general information .
NOTIFICATION
May 10, 2023
No.230 /XVIII ( 3 ) / 2023-03 ( 06) /2016 -- In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act , 1901 ( U.P.Act . No. 3 of 1901 ) ( as applicable to the State of Uttarakhand ) , the Governor declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt . Notification No.70/1-14- 2000-49 ( 2) -94-81 , dated 10 March , 2000 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette .
Schedule
Tehsil
District
Nameof Village
Pargana
4
3
1
2
Kaundharatan
Mainajhundi
Sitarganj
Udham Singh Nagar
ByOrder,
SACHIN KURVE ,
Secretary, Revenue.
पी०एस०यू० (आर० ई0) 21 हिन्दी गजट / 198- भाग 1-2023 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30 / 2021-2023
fac
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 मई, 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
April27, 2023
No. 212 / UHC/ Admin.A- 2/ 2023--Shri Anuj Kumar Sangal , Registrar (Vigilance ) , High Courtof Uttarakhand , Nainital is posted as Registrar General , High Courtof Uttarakhand , Nainital vice Shri Vivek Bharti Sharma.
He is also given the additional charge of the office of Registrar ( Vigilance ) , High Court of Uttarakhand , Nainital .
The above order shall come into force w.e.f. 28.04.2023 .
NOTIFICATION
April27, 2023
No. 213 / UHC / Admin.A- 2 / 2023 -- Shri Shanker Raj , Additional District & Sessions Judge , Laksar , District Haridwar is transferred and posted as District & Sessions Judge , Pithoragarh vice Shri Sahdev Singh .
The above order shall come into force after issuance of notification of Shri Sahdev Singh , District & Sessions Judge , Pithoragarh , for his posting as Member- Secretary , Uttarakhand SLSA .
171 -ख 172
उत्तराखण्ड गजट, 27 मई , 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
NOTIFICATION
April27, 2023
No. 214 / UHC / Admin.A - 2 / 2023 -- Shri Arvind Nath Tripathi , Additional District & Sessions Judge , Almora is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge , Laksar, District Haridwar vice Shri Shanker Raj .
The above order shall come into force after issuance of notification of Shri Sahdev Singh , District & Sessions Judge , Pithoragarh , for his posting as Member - Secretary , Uttarakhand SLSA.
Note:
( A) Recommendation of the name of Shri Sahdev Singh , District & Sessions Judge , Pithoragarh is being sent to the Government for his posting as Member - Secretary , Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital .
By Order of the Court , Sd/- VIVEK BHARTI SHARMA , Registrar General .
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
April28th, 2023
No. 215 / UHC /Admin.A/ 2023 -- Hon'ble Shri Justice Rakesh Thapliyal , has assumed charge . of the office of Judge of the High Court of Uttarakhand , Nainital on 28.04.2023 at 10:00 A.M. pursuant to Notification No. K- 13032/ 03 / 2022 - US.I Dated : 27th April , 2023 issued by Government of India , Ministry of Law and Justice , Department of Justice ( Appointments Division ) , Jaisalmer House , 26, ManSingh Road , New Delhi .
NOTIFICATION
April28th, 2023
No. 216 / UHC / Admin.A/ 2023 -- Hon'ble Shri Justice Pankaj Purohit , has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Uttarakhand , Nainital on 28.04.2023 at 10:00 A.M. pursuant to Notification No. K- 13032/03/ 2022- US.I Dated : 27th April , 2023 issuedby Government of India, Ministry of Law and Justice , Department of Justice ( Appointments Division ) , Jaisalmer House , 26 , Man Singh Road , New Delhi .
NOTIFICATION
April28th, 2023
No. 217 / UHC /Admin.A/ 2023 -- Hon'ble Shri Justice Vivek Bharti Sharma , has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Uttarakhand , Nainital on 28.04.2023 at 10:00 A.M. pursuant to Notification No. K - 13032 / 03 / 2022 - US.I Dated : 27th April , 2023 issued by Government of India , Ministry of Law and Justice , Department of Justice (Appointments Division ) , Jaisalmer House , 26 , ManSingh Road , New Delhi .
Sd/ -
ANUJ KUMAR SANGAL , Registrar General .
भाग 1 -क]
173 उत्तराखण्ड गजट , 27 मई , 2023 ई ० (ज्येष्ठ 06 , 1945 शक सम्वत्)
HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
April29, 2023
No. 218 / UHC /Admin.A- 2 / 2023-- Shri Nadeem Ahamad , 3rd Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Rudrapur, District Udham Singh Nagar is given addition charge of the office of Principal Magistrate 1st Class , Juvenile Justice Board , Udham Singh Nagar, until Ms. Shama Parveen resumes the charge of the said office after availing her maternity leave .
Shri Nadeem Ahamad is directed to hold the Juvenile Justice Board on three alternative days in a week in post lunch sessions .
This order will come into force with immediate effect .
By Order of the Court , Sd/-
ANUJ KUMAR SANGAL , Registrar General .
पी० एस ०यू० (आर ० ई० ) 21 हिन्दी गजट / 198 - भाग 1 - क 2023 (कम्प्यूटर/ रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 मई , 2023 ई ० (ज्येष्ठ 06 , 1945 शक सम्वत्)
8telltealasaseyeler,Coyousin
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मेरे हाईस्कूल परीक्षा अनु . 14057826 तथा इंटर अनु . 16043244 के प्रमाणपत्रों में मेरे पिता का नाम त्रुटिवश भगत सिंह दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पिता का सही नाम भरत सिंह है ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
धर्मेंद्र सिंह पुत्र स्व० भरत सिंह निवासी ग्राम- नीर , पोस्ट तपोवन तहसील - नरेंद्रनगर , जिला- टिहरी
गढ़वाल ।
313 - ट 314
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 27 मई, 2023 ई ० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ़
विज्ञप्ति
21 फरवरी , 2022 ई०
पत्रांक संख्या-971 /2021-2022--सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10 / 2015 दिनांक 10.12.2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खण्ड झ (घ) ञ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा -301 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पालिका परिषद डीडीहाट , पिथौरागढ़ की बोर्ड बैठक दिनांक 21/06/2021 के प्रस्ताव सं 0 01 द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेंट " उपनियम-2021 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/ सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही है , जिससे व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है ।
अतः लोक हित में सुविधा सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम-2021 में यदि किसी संस्था व्यक्ति, व्यक्ति विशेष फर्म उद्योग , को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ़ में प्रस्तुत कर सकता है , समय पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा। जो निम्नवत् हैं -
*परिभाषाः-
1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः- यह उपनियम नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम- 2021 , नियमावली कहलायेगी जो किविज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी । यह उपनियम नगर पालिका परिषद डीडीहाट , पिथौरागढ की सीमा के भीतर लागू होंगे ।
नगर पालिकाः-नगर पालिका का आशय नगर पालिका परिषद डीडीहाट , पिथौरागढ के गठन 03 जनवरी 2017 के उपरान्त 07 वार्डो की सीमा से हैं ।
3- अधिशासी अधिकारीः- अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ के कार्यपालक अधिकारी से है ।
315 उत्तराखण्ड गजट , 27 मई, 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
भाग 8]
4-अध्यक्ष: - अध्यक्ष का आशय नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ के पालिका बोर्ड से हैं, बोर्ड के कार्यकलाप समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर प्रशासक/उपजिलाधिकारी, अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी होंगे ।
5- सेप्टेज़ मैनेजमेन्ट सेल:- सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय ननगर पालिका परिषद
डीडीहाट, पिथौरागढ में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियों के समूह की एक गठित इकाई से हैं, जो कि सप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा । जिसके अध्यक्ष उपजिलाधिकारी डीडीहाट होंगे तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ सदस्य सचिव होंगे और अधिशासी अभियन्ता पेय जल निगम, अधिशासी अभियन्ता कुमायूँ जल संस्थान तथा अधीक्षक, सामुदायिक चिकित्सालय डीडीहाट एवं अवर अभियंता, नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ नामित सदस्य होंगे ।
1-प्रसंग:- राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजायन से सम्बन्धित है, स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता है । यह महत्वपूर्ण है , कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए सेप्टेज/ फीकल स्लज सेष्टिक टैंक गड्ढे शौचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करें ।
1.1- राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीतिः-
इस महत्पूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है । राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरूस्त और जीवित बने रहें एवं अच्छी सफाई भी बनी रहें तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धक, ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ट स्वास्थय स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सकें और स्वच्छ वातावरण बना रहे , जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये । शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ वातावरण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा, निर्धारित करनी है , ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इस सेवाओं का समस्त क्षेत्रों में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एक वास्तविक प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में बनी रह सकें ।
316
उत्तराखण्ड गजट , 27 मई, 2023 ई ० (ज्येष्ठ 06 , 1945 शक सम्वत्)
[भाग 8
1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्धक प्रोटोकालः-
माननीय एन०जी ०टी आदेश सं0-10/2005 दिनांक 10-12-2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं । जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध के सम्बन्ध में है । "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा ' यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये और उसका समुचित प्रबन्ध किया जायें। उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है. वह निःशुल्क किसानों को वितरित की जायें और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक भागीदारी सम्बन्धित निकाय नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ की होगी । उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के सम्बन्ध से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेष्टिज प्रबन्ध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है । ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सकें । आदेश सं० . 597/IV(2)-श ०वि०-2017-50 (सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सैप्टिक प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैष्टिक प्रबन्धन बना रहे जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, उपचार, सैष्टिक/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके । इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के हैं । कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैष्टिज प्रबन्धन का उच्चीकरण कर सकें और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी क्रियान्वयन कि लिये और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सैल का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ पेयजल निगम, जल संस्थान होंगे ।
2 - नगरीय उपकानून/ "फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितीकरण- सेप्टेज प्रबन्धन प्रोटोकाल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा०सं-597/ IV (2 ) -श० वि०-2017-50 ( सा0 ) / 16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय -2 पर शासन संशोधित नियम या नियमावली नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ नियमित ढांचों रिक्त करने एकत्र करने, परिवहन और सेप्टेज और फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है । फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ़ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाताहै ।
भाग 8]
317 उत्तराखण्ड गजट , 27 मई , 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र: - इस नियमावली के उद्देश्य एवं कार्य निम्नवत् हैं०ः-
1- निर्माण सैप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गड्ढे परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाव जो कि स्लेज और सेप्टेज से सम्बन्धित है ।
2- क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इस निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सकें ।
3- उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन।
4- लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध । हेतु है ।
5- निजि और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना ।
4- एकत्रीकरण परिवहन इलाज सैष्टिक के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना ।
4-( 1) सैप्टिक टैंक और सेप्टेज/ फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः-
सैप्टिक टैंक की तली में जो मल जमा हो गया है, उसको हटाना और एक बार उसको साफ करना जो मल गहराई में पहुँच गया है । जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना/मैकेनिकल वैक्यूम टैंकर का उपयोग नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहियें । एवं सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैंक को खाली करते समय और सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये ।
4 (2 ) सैप्टेज/फीकल स्लज का परिवहन
1- फिकल स्लज और सैप्टेज ट्रान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे जैसा कि समय- समय पर सैप्टेज मैनेजमेन्ट से (एस ० एम ० सी ० ) द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे ।
(2) फिकल स्लज और सेप्टेज फीकल निर्माता यह आश्वासन देंगे किः-
( अ) पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेंगे फिकल स्लज और सैष्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा और फिकल स्लज और सैप्टेज हेतु तालाबन्द रहेगा । और लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेंगे ।
318
उत्तराखण्ड गजट , 27 मई, 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 8
(ब) कोई भी टैंक और उपकरण जो कि फिकल स्लज और सैप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नहीं करेगा ।
4(3 ) सैप्टेज का निष्पादन और इलाज- राज्य सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पालिका परिषद डीडीहाट पिथौरागढ़ की अपनी एक इकाई होगी, जिसके अन्तर्गत प्रथक से एक अलग सैप्टेज ट्ठीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा।
5- सुरक्षा उपाय:-
( 1 ) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहियें ।
( 2 ) फिकल स्लज और सैष्टिज ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करें: -
समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोक्रिन, लोयर, रबर बूट, चेहरे का मास्क , आँखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि मैनुवल स्केवेंजर और उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है ।
समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये ।
समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहियें।
प्रथम सहायता किट,गैस का पता करने वाला लैम्प और अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते हैं । इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है ।
सैष्टिक टैंक पिट लैट्रिन में जब काम चल रहा हो उस समय धुमपान पुर्णतः वर्जित है।
मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नही करेंगे । और आच्छादित टैंक को आना जाना रखेंगे । जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है ।
बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जायें ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहें, कर्मचारी सावधान रहेंगे जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है । या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे ।
उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा अथवा एवं विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा, करना होगा ।
319 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 27 मई, 2023 ई० (ज्येष्ठ 06 , 1945 शक सम्वत्)
6- सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन-
6.1 नगर पालिका परिषद डीडीहाट पिथौरागढ़ वाहन को दर्ज करेगा और इसका लाइसेन्स निर्गत करेगा, निजी व्यवसायियों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है, तथा मानकों के अनुरूप है , सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण करने हेतु नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ वाहन का परमिट व परमिट की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना होगा ।
6.2 नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ सीमात्र्तगत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा । जो व्हीकल एस ० एम ०सी० के साथ इन प्रोटोकालों में पंजीकृत नही है।
सारणी-1 पंजीकरण व्यय
अ- प्रारम्भिक पंजीकरण-
रू0 2000.00 प्रतिवाहन
ब- वार्षिक नवीनीकरण-
रू0 1500.00 प्रतिवाहन
स- नाम परिवर्तन/स्वामी का परिवर्तन-
रू0 1000.00 प्रतिवाहन
द- अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार-
रू 0 1500.00 प्रतिवाहन
7- उपभोक्तालागत और इसका संचय-
7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगरपालिका में फीकल स्लज और सैप्टेज उपनियम में समय- समय पर दर्शाया गया है, जो कि सेप्टिक टैंक के भरने शौचालय के गढ्ढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है ।
7.2 नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ अपनी लागत से संशोधित करेगा कि समय- समय इससे सम्बन्धित है । ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सैप्टेज के निष्कासन हेतु है ।
7.3 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जाये जो निम्नवत है- (अ) - उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ द्वारा वसूला जायेगा या नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ के कोष में जमा किया जायेगा । जो कि संम्बन्धित भवन/सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा।
320
उत्तराखण्ड गजट , 27 मई , 2023 ई० (ज्येष्ठ 06 , 1945 शक सम्वत्)
[भाग 8
सारणी-2 उपभोक्ता लागत
भवन का वर्ग
क्र० सं०
यात्रा
प्रति लागत
1 टीनशैड वाला मकान किराये की अधिकतम अवधि जो सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्ढे हेतु निर्धारित है
मासिक दण्ड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1000.00
2
अन्य समस्त आवास
50.00
कम से कम 2- 3 वर्षमें
2500.00
3
100.00
2500.00
दुकान
4
125.00
एकबार जब 2 टैंक होतें है
2000.00
सरकारी/निजी कार्यालय
5 बैंक
250.00
2/3भाग जो
3500.00
6
350.00
3000.00
सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय
7 रेस्टोरेन्ट
500.00
भी पहले भरा जाये कमसे कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार
2000.00
8
3500.00
होटल/गेस्ट हाउस ( 1 से 10 कमरें)
9
3500.00
धर्मशाला ( 1 से 25 कमरें)
2000.00
10 सरकारी स्कूल/कालेज 11 निजी स्कूल/कालेज 2500.00 12 व्हीकल शोरूम 2000.00 13 विवाह हा०ल/बैंकट हाल 3500.00 14 बार
3500.00
15
3000.00
सरकारी हास्पिटल
3000.00
16 नर्सिंग होम/क्लीनिक
17 पैथोलाजी लैब
3000.00
18
3500.00
निजी अस्पताल 20 बैड तक
19 अन्य
3000.00 321 उत्तराखण्ड गजट , 27 मई , 2023 ई ० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
भाग 8 ]
नोट- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है , और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ द्वारा निर्गत किये जायेगे ।
2- मल निस्तारण समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है । (जैसा कि नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ द्वारा स्वीकृत है)
3- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी ।
8- मैकेनिज़म का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देनाः-
8.1 कोई भी व्यक्ति जो एस ० एम ० सी ० ( सैप्टिक मैनेजमेन्ट सेल)/नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैष्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय , गढ्ढेवेढे या सामुदायिक/ संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।
8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माने से प्राप्त धनराशि नगर पालिका कोष में जमा होगी।
8.3 नगर पालिका परिषद डीडीहाट , पिथौरागढ क्षेत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें ।
8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय- समय पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी, जो कि सैप्टिक टैंक बायोडाईजेस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी , परिवहन निष्पादन और सैप्टिक का ईलाज ।
[भाग 8 322
उत्तराखण्ड गजट , 27 मई , 2023 ई ० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
9-दण्डः-
दण्ड का ढाचा उपकरण रहित/ अकार्यशील जी० पी० एस० प्रणाणी निर्धन वर्ग की शिकायतें फिकल स्लज का एकत्र न करना और सैप्टेज ईलाल प्लांट का/आर ०एन ०एल ० का रजिस्ट्रेशन न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों को अनुपालन न करना ।
सारणी-3 दण्ड
क्र०सं० शिकायत का प्रकार
दण्डया कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकडी गयी वर्ष में एकवार मल निस्तारण
दण्ड या कार्यवाही वर्ष मेंदोबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित
दण्डया कार्यवाही वर्ष में तीसरें बार पकडी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन
1
2500.00
5000.00
लोगो की शोचनीय सेवा की शिकायत
तीन महिनेके लिये परमिट सेवाकी शिकायत पर परमिटका निरस्तीकरण
2
1000.00
सेप्टेज/फिकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षेत्र में
6माह के लिये परमिट को स्थगित करना
3
1000.00
2000.00
पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना
आर०टी०ओ ० को संस्तुति वाहन पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिये परमिट कोस्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिये स्थगित करना 323 उत्तराखण्ड गजट , 27 मई , 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
भाग 8]
शास्ति/दण्ड
नगर पालिका परिषद डीडीहाट, पिथौरागढ की सीमान्तर्गत "प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट के अनुपालन हेतु मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10/2015 दिनांक 10.12.2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम -1916 की धारा 299 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लघंन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोष सिद्ध पाये जाने पर रू 0 5000,00 ( रू ० पाच हजार) का अर्थदण्ड किया जायेगा। उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में रू 0 5000.00 ( रू ० पाच हजार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू 0 100.00 ( रू ० एक सौ ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा । अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा। उस पर होने वाले समस्त व्ययभार हर्जे-खर्चे की वसूली भू- राजस्व की भाति वसूल की जायेगी। विवाद होने की दशा की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जिला- पिथौरागढ़ होगा ।
ह० (अस्पष्ट) ,
अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद, डीडीहाट ।
ह० (अस्पष्ट) , अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद , डीडीहाट ।
324
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 27 मई, 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत महुआडाबरा (ऊधमसिंहनगर)
विज्ञप्ति
09 मार्च , 2023 ई ०
पत्रांक-2127/संशोधित उपनियमावली/( 2022-23 )- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है , माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10/ 2015 दिनांक10-12-2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खण्ड झ (घ) ञ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा -301 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पंचायत महुआडाबरा (ऊ० सिं० नगर) की बोर्ड बैठक दिनांक 25.09.2021 के प्रस्ताव सं0- 01 द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "प्रोटोकाल फार सेप्टेज
मैनेजमेन्ट" उपनियम-2021 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/ सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही हैं, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा हैं ।
अतःलोक हित में सुविधा , सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम- 2021 में यदि किसी संस्था, व्यक्ति, व्यक्ति विशेष फर्म उद्योग , को कोई आपत्ति / सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत महुआडाबरा में प्रस्तुत कर सकता हैं, समय अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा ।जो निम्नवत हैः-
परिभाषा: -
1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः यह उपनियम नगर पंचायत महुआडाबरा "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" उपनियम 2021 , नियमावली कहलायेगी , जोकि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी । यह उपनियम नगर पंचायत महुआडाबरा की सीमा के भीतर लागू होगें ।
2- नगर पंचायत •नगर पंचायत का आशय नगर पंचायत महुआडाबरा के परिसीमन 2018 के उपरान्त 07 वार्डो की सीमा से हैं।
3- अधिशासी अधिकारी अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पंचायत महुआडाबरा के कार्य -पालक अधिकारी से हैं । 4- अध्यक्ष अध्यक्ष का आशय नगर पंचायत महुआडाबरा के निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से हैं, बोर्ड के कार्य कलाप समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष/उपजिलाधिकारी , अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी से हैं ।
5- सेप्टेज मैनेजमेन्ट से ल- सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय नगर पंचायत महुआडाबरा में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारीयों के समूह की एक गठित इकाई से हैं, जोकि सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा । जिस के अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी जसपुर होगें तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महुआडाबरा सदस्य सचिव होगें और अधिशासी अभियन्ता पेय जल निगम , अधिशासी अभियन्ता कुमायूँ जल संस्थान तथा अधीक्षक , राज्य संयुक्त चिकित्सालय जसपुर एवं अवर अभियन्ता, नगर पंचायत महुआडाबरा नामित सदस्य होगें ।
1 - प्रसंग: - राष्ट्का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैकं और अवधी य जोडि जायन से सम्बन्धित है, स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है, जिस के सफल संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण हैं, कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के ताकि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेप्टज/ वंअन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करें । मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है फीकल स्लज सेप्टिक टैकं गढ्ढे शौचालय पर्यावरण नदी 325 उत्तराखण्ड गजट , 27 मई , 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
भाग 8 ]
1.1 -राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टज प्रबन्धकीय नीति: -
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मन्त्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है । राष्ट्रय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरुस्त और जीवित बने रहै एवं अच्छी सफाई भी बनी रहे तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिस के साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धक, ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ठ स्वास्थय स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जास कें और स्वच्छ वातावरण बना रहे , जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये । शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ वातारण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एक वास्तविकता प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में बनी रह सके।
1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्धक प्रोटोकाल:-
माननीय एन ०जी०टी० के आदेश सं0-10/ 2005 दिनांक 10-12-2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये है। जोकि उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्ध के सम्बन्ध में है । उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा, यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैकं में या बायोडाईजस्टर में एक्रित्रत की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये ओर उस का समुचित प्रबन्ध किया जायें। उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों को वितरित की जायें ओर इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक भागीदारी सम्बन्धित निकाय नगर पंचायत महुआडाबरा की होगी । उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975 / नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जोकि उत्तराखण्ड
जल संस्थान के समन्वय से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबंध के तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है । ताकि इस का अनुपालन शहरों/ नगरों में हो सकें । आदेष सं० 597/ (पअ ( 2 ) -ब०वि०-2017-50 ( सा० )/16 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सैप्टिज प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिज प्रबन्धन बनार है जोकि एकत्रीकरण , परिवहन, उपचार, सैप्टिज/ फीकल स्लॅज का निस्तारण ओर पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रकार स्पष्ट दिशानिर्देश इस प्रोटोकाल के है । कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का उच्चीकरण कर सकें ओर परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचानकर सके इस प्रोटोकाल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ओर आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक,,सेप्टज मैनेजमेन्ट सैल,, का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत महुआडाबरा पेयजल निगम, जल संस्थान होगे ।
2- नगरीय उप कानून / " फीकल स्लज एवं सेप्टज का नियमितीकरणः सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल के अनुसार जोश हरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा० सं०-597 / (पअ (2 ) - श० वि०-2017-50 ( सा० ) /16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय -2 पर शासन द्वारा संशोधित नियम या नियमावली नगर पंचायत महुआडाबरा नियमित ढाचां रिक्त करने, एकत्र करने ,परिवहन और सेप्टेज और फिकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है । फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जोकि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत महुआडाबरा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।
3 -उद्देष्य एवं कार्य क्षेत्रः इस नियमावली के उद्देष्य एव कार्य निम्नवत हैः-
1- निर्माण सैप्टिक टैकं के दैनिक रख रखाव और शौचालय के गढढे परिवहन इलाज ओर सुरक्षित रख रखाब जोकि स्लेज ओर सेप्टेंज से सम्बन्धित है ।
पृष्ठ 3 पर जारी
2- क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जोकि सैप्टिक टैकं ओर शौचालय के गढढे से ओर फिकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सके ।
3- उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन।
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4- लागत वसूली सुनिश्चित करना जोकि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है ।
" 5-निजि और गैर सरकारी क्षेत्र फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना।
4- एकत्रीकरण परिवहन इलाज ओर सैप्टिज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना।
4- (1 ) सैप्टिक टैकं ओर सैप्टज/ फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना: -
सैप्टिक टैकं की तली में जो जमा हो गया है , उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जोकि गहराई में पहुंच गया है या बार -2 के आखिर में जोडि जायन है जो कोई भी पहले आये,
..जब किं स्लज को सुखानां ओर सेप्टिक टैकं में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना /मै के निकल वैक्यूम टैकर का उपयोग (जो नगर पंचायत महुआडाबरा द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ) नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैकं का खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिये।
...सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैक के खाली करते समय ओर सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहियें ।
4( 2 ) सैप्टज/फिकल स्लज का परिवहनः-
1- फिकल स्लज ओर सैप्टज टान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होगें जैसा कि समय -2 पर सैप्टज मैनेजमेन्ट से (एस ०एम०सी० ) द्वारा स्वीकृत किये जायेगे ।
(2)फिकल स्लज ओर सैप्टज फिकल निर्माता यह आश्वासन देगें कि:-
(अ) पंजीकृत सग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जोकि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेगें फिकल स्लज ओर सैप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा ओर फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु ताला बन्द रहेगा। ओर लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेगे ।
( ब ) कोई भी टैंक ओर उपकरण जोकि फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नही करेगा ।
4 ( 3 ) सैप्टज का निष्पादन ओर इलाज -राज्य सैप्टज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पंचायत महुआडाबरा की अपनी कई काई होगी, जिसके अन्तर्गत प्रथक से एक अलग सैप्टेज ट्टमेन्टप्लान्ट का निर्माण किया जायेगा।
5- सुरक्षा उपाय: -
(1 ) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहियें।
(2 )फिकल स्लज और सैप्टिज ट्न्सपोर्टर यह सुनिष्चित करें-
(अ) समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटी गेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा को टेडलियोक्रिन, लोयस ,रबरबूट, चेहरे का मास्क, आंखों की सुरक्षा हेतु ग्लास यागो गल जैसा कि मेनु अरस्कैबेजर ओर उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है ।
(ब) समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायें।
(स) समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओ को सुरक्षा गियर और स्वास्थय वर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिये।
(द) प्रथम सहायता किट ,गैस का पता करने वाला लैम्प ओर अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाडी में रखे जाते है, इससे पहले कियह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है ।
(य) सैप्टिक टैकं पिटलै ड्रिन में काम चल रहा है । उस समय धुमपान पुर्णतःवर्जित है।
(र) मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में ओर शौचालय गढढे में प्रवेश नही करेगें । ओर आच्छादित टैंक को आना जाना रखेगे जोकि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यकहै ।
पृष्ठ 4 पर जारी
(ल ) बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जायें ताकि वे टैकं के स्कूर और ताले से सुरक्षित रह , कर्मचारी सावधान रहेगें जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिकभार हेतु है । या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचार हे ।
327 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट, 27 मई , 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
6-सेप्टेज खाली करना ओर वाहन के पंजीकरण का परिवहनः-
6.1 नगर पंचायत महुआडाबरा परिवहन वाहन को दर्ज करेगा ओर इसका लाईसेन्स निर्गत करेगा निजि व्यवसायीयों के लिये जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाडी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण ओर उचित सुरक्षा मापसे सुसज्जितहै । तथा मानकों के अनुरूप है सेप्टेज इन्सपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण कराने हेतु नगर पंचायत महुआडाबरा के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस के साथ वाहन पर मिट प्रपत्र व परमिट प्रपत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न करना होगा ।
6.2 नगर पंचायत महुआडाबरा सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेजङ्न्सपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा । जोकि ' एकत्रीकरण परिवहन एवं सेप्टेज के प्रयोजन हेतु अनुमन्य है । जब तक कि इस का पंजीकरण सेप्टेजट्न्सपोर्टेशन व्हीकल एस ० एम० सी ० के साथ इन प्रोटोकालां में पंजीकृत नही है ।
सारणी-1 पंजीकरण व्यय
अ-प्रारम्भिक पंजीकरण-
रु० 2,000-00 प्रतिवाहन/गाडी
ब-वार्षिक नवीनीकरण-
रु० 1,500 = 00 प्रतिवाहन/गाडी
स-नाम परिवर्तन/स्वामित्व का परिवर्तन रु० 1,000 = 00 प्रतिवाहन/गाडी
रू0 1,500 = 00 प्रतिवाहन/ गाडी
द - अन्य संबोधन आवष्यकतानुसार
(समस्त लागत दर 10 प्रति षत वार्षिक की दर से बढेगा )
7- उपभोक्ता लागत और इस कासं चयः-
7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढढे जिस का भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पालिका में फीकल स्लज और सैप्टज उपनियम में समय -2 पर दर्शाया गया है । जो कि सेप्टिक टैक के भरने शौचालय के गढढे , परिवहन और फिकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है ।
7.2 नगर पंचायत महुआडाबरा अपनी लागत से संशोधित करेगा जो कि समय -2 इससे सम्बन्धित है । ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सैप्टेज के निष्कासन हेतु है।
7.3 उपभौक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जायें जो निम्नवत है ।
(अ)- उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पंचायत महुआडाबरा द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पंचायत महुआडाबरा के कोष में जमा किया जायेगा । जोकि सम्बन्धित भवन / सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा।
(ब) - उपभोक्ता लागत को मासिक सिचांई लागत या सम्पत्ति कर में जोडा जायेगा अथवा एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा , करना होगा। पृष्ठ 5 पर जारी
सारणी-2 उपभोक्ता लागत
क्र०सं ० भवन का वर्ग
प्रति यात्रा किराये की अधिकतम अवधि जो मासिक दण्ड 1-5 की दर
लागत सेप्टिक टैकं एवं शौचालय गढढे हेतु निर्धारित है ।
सामान्य लागत के लिये जोकि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1-
1000 = 00
50-00
टीनशैडवालामकान
कम से कम 2-3 वर्ष मे एक बार जब 2 टैंक होते हे 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार ।
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[भाग 8
उत्तराखण्ड गजट , 27 मई , 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
1500-00 अन्य समस्त मकान
2-
3-
दुकान
4-
सरकारी /निजि कार्यालय
बैकं
5-
3500-00
6-
सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय
7-
रेस्टोरेन्ट
8-
3500 = 00 होटल/गेस्ट हाउस ( 1-10 कमरे)
9-
3500-00 धर्मशाला (1-25 कमरे )
10-
सरकारी स्कूल/कालेज
11-
2500-00 निजिस्कूल/कालेज
12- 20 व्हीलर व्हीकल शौरूम
13-
3500-00 विवाह हाल /बैकंट हाल
14-
वार
3500-00
15- सरकारी हास्पिटल
16- नर्सिगं होम /क्लीनिक
17- पैथोलाजी लैब
18-
3500-00 तक निजी अस्पताल 20 बैड
19- चावल मिल/ अन्य मिल
3500-00 100-00
125-00
250-00
350-00
500-00
500-00
250-00
625-00
500 = 00
625= 00
625=00
:
625-00
500-00
500-00
500-00
1750-00
नोट- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है , और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पंचायत महुआडावरा द्वारा निर्गत किये जायेगें ।
2-मल निस्तारण समयावधि में होगा, या जब टैक 2/3 की आपूर्ति कर देता है। (जैसा कि नगर पंचायत महुआडावरा द्वारा स्वीकृत है )
3-उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी ।
8 -मैकेनिजम का निरीक्षण , क्रियान्वयन और मजबूती देना: -
8.1 कोई भी व्यक्ति जोकि एस ०एम० सी० (सैप्टिक मैंनेजमेन्ट सेल)/नगर पंचायत महुआडाबरा द्वारा अधीकृत है : उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंकं एवं हर एक मकान के शौचालय, गढढे या सामुदायिक /संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।
मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माना से
प्राप्त धनराथि नगर पंचायत कोष में जमा होगी ।
8.3 नगर पंचायत भहुआडाबरा , क्षेत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगे ।
8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-2 पर चलाया जायेगा जोकि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजि व्यवसाय के प्रशिक्षण
हेतु होगी। जो कि सैप्टिक टैंक , बायोडाईजस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैकं का एकत्रीकरण , मशीनरी , परिवहन निष्पादन और सेप्टज का ईलाज।
9-दण्ड:-
दण्ड का ढाचं उपकरण रहित /अकार्यशील जी०पी० एस० प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें फिकल स्लज का एकत्रन करना और सैप्टज ईलाज प्लान्ट का /आर ०एन ०एल ० कार जिस्टैशन न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों को अनुपालन न करना ।
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उत्तराखण्ड गजट , 27 मई , 2023 ई ० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक सम्वत्)
भाग 8]
सारंणी-3 दण्ड
क० सं०
शिकायत का प्रकार
दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे वार पकडी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन
दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकडी गई वर्ष में एकवार मल निस्तारण वाहन
दण्ड या कार्यवाही वर्ष मे ं दोबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित
2500 = 00
1-
लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत
2-
सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षेत्र में
3- पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना ।
शास्ति/दण्ड
तीन महिने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण ।
6माह के लिये परमिट को स्थगित करना ।
आर० टी० ओ० को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिये परमिट को स्थगितकरना /परमिट का निरस्तीकरण के लिये स्थगित करना।
प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा , नगर पंचायत महुआडाबरा ( उधमसिहंनगर ) की सीमान्तर्गत "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट " के अनुपालन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10/ 2015 दिनांक 10-12-2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो दोष सिद्ध पाये जाने पर रू0 5,000 = 00 (पांच हजार ) का अर्थ दण्ड किया जायेगा उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में रू0 5,000-00 ( पांच हजार ) के अतिरिक्त प्रतिदिन रु० 100-00 (एक सौ ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा । अन्य था सम्बन्धित के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा । उस पर होने वाले समस्त व्यय भार हर्जे खर्चे की वसूली भू- राजस्व की भांति वूसल की जायेगी । विवाद होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जिला ऊधम सिहं नगर होगा।
शिखा आर्य , अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत महुआडाबरा , (ऊधमसिंहनगर)
गायत्री देवी, अध्यक्ष,
नगर पंचायत महुआडाबरा , (ऊधमसिंहनगर)
पी०एस०यू० (आर० ई ० ) 21 हिन्दी गजट / 198 - भाग 8-2023 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।