Servants of Knowledge
Uttarakhand Gazette · Government of Uttarakhand

Notification

Published 17 June 2023

Notification no.
112/VIII-1/23-147-Labour/2001
Issued By
R. MEENAKSHI SUNDARAM(Secretary)
Identifier
in.gazette.uttarakhand.2023-06-17.112_VIII-1_23-147-Labour_2001
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या-UA/ DO/DDN /30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्) [ संख्या-24 खण्ड-24]

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु०

3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य

1500

517-524

भाग 1 -विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

1500

197-237

भाग 1 -क-नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय. सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

387-416

975

स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि

1425

517-क 518

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

18 मई, 2023 ई०

संख्या 112 /VIII- 1/23-147(श्रम) / 2001 - राज्यपाल , अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 (अधिनियम संख्या XXX वर्ष 1979) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के स्पष्टीकरण सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का 01 ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों कां प्रयोग करते हुए , तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 1745(1 ) /VIII/ 14-56 (श्रम)/2014, दिनांक 10 फरवरी , 2014 का अधिक्रमण करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 16 एवं इस धारा के प्रयोजनार्थ अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित अधिकारियों को अपनी क्षेत्राधिकारिता हेतु "विशिष्ट प्राधिकारी" नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -

अनुसूची

क्र.सं.

अधिकारी का पदनाम

क्षेत्राधिकारिता

(1)

(2)

(3)

समस्त उत्तराखण्ड राज्य ।

1 श्रम , आयुक्तं, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

जनपदं नैनीताल ।

2 उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

जनपद ऊधमसिंह नगर ।

3 उप श्रम आयुक्त कार्यालय, ऊधमसिंह नगर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी ।

4 उप श्रम आयुक्त कार्यालय , देहरादून में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

जनपद हरिद्वार ।

5 उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

6 सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा ।

जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर ।

7.सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़ ।

जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत ।

8 सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश ।

जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश ।

9 सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली ।

519 भाग 1]

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

Inpursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 112/VIII - 1 /23- 147-Labour/2001, Dated- May 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

May18,2023

No.112/VIII -1/23-147-Labour/ 2001--In exercise of the powers conferredby Section 12 of the Inter- State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Service- Condition) Act , 1979 (Act No. XXX of the year 1979 ) ( as prevalent in the State of Uttarakhand ) and by the clarification , in this regard , read with Section - 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (01 of 1904) , the Governor by superseding the earlier notification No. 1745 ( 1 ) /VIII /14- 56( Labour)/2014 , dated : February 10 , 2014, pleased to appoint the Officers as " Authorities " mentioned in column - 2 of the schedule below, to exercise the powers conferred by Section-16 of the said Act , for the purposes of this section , in their respective jurisdiction mentioned in column -3 of the schedule below.:-

Schedule

S.No.

Jurisdiction

Designation of the Officer

(2)

(3)

(1)

1

Whole state of Uttarakhand .

AllAssistant Labour Commissioner posted in the office ofLabour Commissioner, Uttarakhand

2

District Nainital

Assistant Labour Commissioner posted in the officeofDeputy Labour Commissioner, Haldwani

3

District Udham Singh Nagar

Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar

4

District Dehradun and Uttarkashi

Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Dehradun

5

District Haridwar

Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Haridwar

6

DistrictAlmora and Bageshwar

Assistant Labour Commissioner , Almora

7 Assistant Labour Commissioner , Pithoragarh

DistrictPithoragarh and Champawat

District Tehri Garhwal and Rishikesh 8 Assistant Labour Commissioner, Rishikesh.

9 Assistant Labour Commissioner , Kotdwar .

District Pauri Garhwal , Rudraprayag and Chamoli も 520

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

अधिसूचना

18मई , 2023 ई०

संख्या 113 /VIII- 1/23-147(श्रम) /2001-मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 27 सन् 1961 ) की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार नियम, 1962) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2002 की धारा 2 की उपधारा (घ) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्यपाल श्रम विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अधिकारियों को अनुसूची के स्तम्भ-3 में उनके सामने उल्लिखित क्षेत्रों के लिए "नियत प्राधिकारी" नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

> अनुसूची

क्र.सं.

अधिकारी का पदनाम

(1)

(2)

1

श्रमं आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

2 अपर श्रम आयुक्त देहरादून ।

3

क्षेत्राधिकारिता

(3)

समस्त उत्तराखण्ड राज्य ।

समस्त उत्तराखण्ड राज्य ।

समस्त उत्तराखण्ड राज्य ।

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात समस्त संयुक्त/उप/ सहायक श्रम आयुक्त ।

4 उप श्रम आयुक्त, देहरादून ।

5 उप श्रम आयुक्त , हरिद्वार ।

6 उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी ।

7 उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर ।

8

जनपद देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी ।

जनपद हरिद्वार , चमोली, रुद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल

जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर ।

जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ ।

जनपद नैनीताल ।

उप श्रम आयुक्त कार्यालय , हल्द्वानी में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

9

जनपद ऊधमसिंह नगर ।

उप श्रम आयुक्त कार्यालय , ऊधमसिंह नगर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

10

जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी ।

उप श्रम आयुक्त कार्यालय , देहरादून में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

जनपद हरिद्वार ।

11 उप श्रम आयुक्त कार्यालय , हरिद्वार में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

12 सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा

13 सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़ ।

14 संहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश ।

15 सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार ।

16

जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर ।

जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत ।

जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली ।

अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ।

जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल , चमोली, रूद्रप्रयाग , पौड़ी गढ़वाल एवं हरिद्वार के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी ।

-तदैव-

17 जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़ , चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं ऊधमसिंह नगर के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी ।

भाग 1 ]

521 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27 , 1945 शक सम्वत्)

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 113 /VIII - 1 /23-147- Labour/ 2001, Dated-May 18, 2023 for general information .

NOTIFICATION

May18,2023

No.113/VIII -1 /23-147-Labour/ 2001-In exercise of the powers conferredby Sub-section(d) ofSection 2of theUttarakhand (Motor Transport Workers Rules , 1962) Adaptation and Modification Order, 2002 made under Sub-section (2) of Section 3 of the Motor Transport Workers Act, 1961 (Act No. 27 of 1961 ) read with Section-21 of theUttar Pradesh General Clauses Act , 1897 (Act No. 10 of 1897) , the Governor appoints the Officers posted in the State of Uttarakhand under Labour Department mentioned in column -2 as "Prescribed Authorities" for the areas mentioned against them in column-3 of the schedule given below:--

Schedule

Jurisdiction

S.No. Designation of the Officer

(1)

(3)

(2)

1 Labour Commissioner

Whole state ofUttarakhand.

2 Additional Labour Commissioner

Whole state of Uttarakhand.

3

Whole state ofUttarakhand.

All Joint/Deputy/Assistant Commissioners posted in the office of Labour Commissioner Labour

4 Deputy Labour Commissioner, Dehradun

District Dehradun , Tehri Garhwal and Uttarkashi

5 DeputyLabourCommissioner , Haridwar

Pauri Garhwal District Haridwar, Chamoli , Rudraprayag and

6 DeputyLabourCommissioner , Haldwani

District Nainital , Almora and Bageshwar

7 Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar

District Udham Singh Nagar, Champawat and Pithoragarh

8

District Nainital

Assistant Labour Commissioner posted in the Office of Deputy Labour Commissioner , Haldwani

9

District Udham Singh Nagar

Assistant Labour Commissioner posted in the Office of Deputy Labour Commissioner, Udham SinghNagar

10

District Dehradun and Uttarkashi

Assistant Labour Commissioner posted in the Office of Deputy Labour Commissioner , Dehradun

11

District Haridwar

Assistant Labour Commissioner posted in the Office of Deputy Labour Commissioner , Haridwar

12 Assistant Labour Commissioner, Almora

DistrictAlmora and Bageshwar

13 Assistant Labour Commissioner, Pithoragarh District Pauri Garhwal and Champawat

14 Assistant Labour Commissioner, Rishikesh District Tehri Garhwal and Tehsil Rishikesh

15 Assistant Labour Commissioner , Kotdwara District Pauri Garhwal , Rudraprayag and Chamoli

Under their respective jurisdiction.

16 Labour enforcement Officers posted in departmental offices of Dehradun, Uttarkashi , Tehri Garhwal , Chamoli, Rudraprayag, Pauri Garhwal and Haridwar districts.

As Above

17 Labour enforcement officers posted in departmental offices of District Nainital, Pithoragarh, Champawat, Almora, Bageshwar andUdham Singh Nagar 522

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

अधिसूचना

18 मई, 2023 ई०

संख्या 114/VIII- 1/23-147 (श्रम) /2001- राज्यपाल , श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1955 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1955) (जिसे इसके पैश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का 01) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न औद्योगिक विवादों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित श्रम न्यायालयों को सन्दर्भित करने के लिए निम्नवत् तालिका के स्तम्भ-2 में वर्णित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में वर्णित अधिकारिता के क्षेत्र हेतु अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -

अनुसूची

क्र.सं.

अधिकारी का पदनाम

क्षेत्राधिकारिता

(1)

(2)

(3)

1

समस्त उत्तराखण्ड राज्य ।

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

2

समस्त उत्तराखण्ड राज्य ।

अपर श्रम आयुक्त, देहरादून ।

3

समस्त उत्तराखण्ड राज्य ।

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड में तैनात समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त ।

4 उप श्रम आयुक्त, देहरादून ।

जनपद देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी ।

5 उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार ।

जनपूद्र हरिद्वार, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल ।

6 उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी ।

जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर ।

7 उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर ।

जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ ।

8

जनपद नैनीताल।

उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

9

जनपद ऊधमसिंह नगर ।

उप श्रम आयुक्त कार्यालय, ऊधमसिंह नगर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी ।

10 उप श्रम आयुक्त कार्यालय , देहरादून में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

जनपद हरिद्वार ।

11    उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार में तैनात
     सहायक श्रम आयुक्त ।
12 सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा ।                 जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर ।
13    सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़ ।             जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत ।
14 सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश ।                   जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश ।
15    सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार ।             जनपद पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली ।

आज्ञा से ,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव ।

भाग 1 ]

523 उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 114/VIII -1 /23-147- Labour/ 2001, Dated-May 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

May18,2023

No.114/VIII -1/23-147-Labour/ 2001 -In exercise of the powers conferredby Sub-section(2) of Section 17 oftheWorking Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provi- sionsAct , 1955 (Act No. 45 of 1955) read with section 21 of the U.P. General Clauses Act , 1904(01 of1904), the Governor is pleased to authorize, the Officers mentioned in column-2 of the Schedule below to refer industrial disputes arising under the Industrial Disputes Act, 1947 (Adaptation and Modification Order 2002) to the Labour Courtsconstituted under the Industrial Disputes Act, 1947 for their areas of Jurisdiction mentioned against their names in column-3 of the schedule below: -

Schedule

S.No

Designation ofthe Officer

Jurisdiction

(1)

(2)

(3)

1 Labour Commissioner

Whole state ofUttarakhand.

2 Additional Labour Commissioner

Whole state of Uttarakhand .

3

Whole state of Uttarakhand.

All Joint/Deputy/Assistant Commissioners posted in the office of Labour Commissioner Labour

4 Deputy Labour Commissioner , Dehradun

District Dehradun, Tehri Garhwal and Uttarkashi

5 Deputy Labour Commissioner , Haridwar

District Haridwar , Chamoli , Rudraprayag and Pauri Garhwal

6 Deputy Labour Commissioner, Haldwani

DistrictNainital, Almora and Bageshwar

7

Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar

District Udham Singh Nagar, Champawat and Pithoragarh

8

DistrictNainital

Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner , Haldwani

9

District Udham Singh Nagar

Assistant Labour Commissioner posted in the office ofDeputy Labour Commissioner , Udham SinghNagar

10

DistrictDehradun and Uttarkashi

Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner , Dehradun

11

District Haridwar

Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Haridwar

12 Assistant Labour Commissioner, Almora

DistrictAlmora and Bageshwar

13 Assistant Labour Commissioner, Pithoragarh DistrictPithoragarh and Champawat

14 Assistant Labour Commissioner , Rishikesh District Tehri Garhwal and Tehsil Rishikesh

15 Assistant Labour Commissioner, Kotdwar : District Pauri Garhwal, Rudraprayag and Chamoli

ByOrder,

R. MEENAKSHI SUNDARAM , Secretary.

524

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

न्याय अनुभाग -1

अधिसूचना

नियुक्ति

29मई, 2023 ई०

संख्या 14 /नो ० एम०/XXXVI- A- 1/2023-13 नो० एम०/ 2011 टी०सी० श्री राज्यपाल, नोटेरी अधिनियम, 1952(अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952 ) की धारा-3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जगदीश सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 29-05-2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटेरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह भी निर्देश देते हैं कि श्री जगदीश सिह का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाए ।

आज्ञा से, नरेन्द्र दत्त, सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ।

In pursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 14/No - M/XXXVI -A- 1/2023-13 No. - M /2011 TC Dated- May 29, 2023.

NOTIFICATION

Appointment

May29, 2023

No.14/No -M /XXXVI - A- 1 /2023-13 No. -M/2011 TC --In exercise of the powers conferredby Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No-53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Jagdish Singh , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 29-05-2023 for Tehsil Gadarpur, District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Jagdish Singh be entered in the Register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

ByOrder, NARENDRA DUTT, Secretary, Law-cum-L.R.

पी०एस०यू० (आर० ई०) 24 हिन्दी गजट / 236-भाग 1-2023 (कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 -क नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE

(C.M.S.D. SECTION ) UTTARAKHAND , DEHRADUN

NOTIFICATIOΝ ΝΟ 01/2023 (M)

RATE CONTRACT OF MEDICINES

June02, 2023

Letter No. 15 P / Store / 25/ 2022 /19875 -- In exercise of the power delegated in G.O. No 712 /XXVIII- 3-2019-15/2019 dated 27-09-2019 the rate contract of medicine mentioned in Annexure ' B ' is made with the firms mentioned in Annexure 'A' for the supply in the state Government in Medical & Health services Department for the period ending on the following terms and conditions:

1. The firms shall made supplies in manufactures original packing as indicated in column -3 of Annexure B for name of makes unless otherwise stated. The supplying firms will be required to clearly mention on the label the name of the manufacturer .

2. The firms will have to give a written warranty in accordance with drugs Act 1940 Rule 19 Para3 (8) to the effect that supplies confirm to the approved standard prescribed in the Drugs rule 1940 enforced and as given in this notifications .

3. Indenting Officers may place order direct on these firms as mentioned is attached Annexure A andB.

4.Delivery Schedule

The Purchaser requires that the medicine, surgical items and chemicals under the Rate Contract shall bedelivered within six (06) weeks starting from the date of signing of the Purchase order.

197-ख 198

[भाग 1-क उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

5. All the Medicines/surgical items and chemicals to supply, shall not be older than 1/6th of interval of manufacturing and expiry date i.e. to say, if any medicine expires after 3 years of its manufacturing date, then at the time of supply the manufacturing date should not be more than 6 months old. Vaccines, biological products and imported medicines /surgical items , the remaining life should be 3/5th (60 %) . In special circumstances , with approval of Director General , MH&FW, an exemption of 3 months may be accepted with the condition that if any of the item(s) may not be used before the date of expiry, the Bidder shall replace remaining quantity of such items, but remaining life of such items should be more than 50 % , for which Bidder had submitted an affidavit .

6. Packing of medicines /drugs /vaccines

6.1 Outside the cartons , all other type of packing's, each vials , ampoules , bottles , medicines & capsule's sterilized safe packing's , the supplier should clearly print U.K. GOVT . SUPPLY, NOT FOR SALE " with indelible ink .

6.2The Supplier shall provide such packing of the Medicine , surgical items and chemicals as is required to prevent their damage or deterioration during transit to their final destination as indicated in the Contract . The packing shall be sufficient to withstand, without limitation , rough handling during transit and exposure to extreme temperatures, salt and precipitation during transit and open storage . Packing case size and weights shall take into consideration, where appropriate, the remoteness of the Medicine, surgical items and chemicals' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit.

6.3 The packing, marking and documentation within and outside the packages shall comply strictlywith such special requirements as shall be provided for in the Contract including additional requirements , if any, and in any subsequent instructions ordered bythePurchaser.

7. Transportation

Where the Supplier is required under the Contract to transport the Medicine , surgical items and chemicals to a specified place of destination i.e. consignee with in Uttarakhand, transport to such place of destination/consignee in Uttarakhand including insurance , as shall be specified in the Contract, shallbe arranged by the Supplier, and the related cost shall be included in the Contract Price.

8. Quality of medicines

8.1 The Supplier shall mandatorily submit in house test report at the time of supply of medicine (s) , surgical item (s) and chemical ( s) for all the batches ..

8.2 All medicine, surgical items and chemicals found of below standard shall be the responsibility of the Supplier.

8.3 Samples of all the batches of medicine , surgical items and chemicals supplied under Contract, shall be tested at reputed Government approved laboratories /institution .

8.4 Maximum permissible limit of the size of tablets, capsules, injection , syrup , iv fluids etc shall be up to rupees 1.0 lakh quantity -2 batches , above 1.0 lakh and up to 3 lakh quantity-5 batches , above 3.0 lakh and up to 5 lakh quantity- 7 batches and above 5.0 lakh , -1 batch per lakh quantity. The cost incurred on above quality testing shall be borne by the Purchaser. If Supplier supplies medicines beyond above limit, additional cost incurred on the quality testing shall be deducted from the Bills of the Supplier .

199 भाग 1 -क

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

8.5 The Supplier supplying vaccines , serum and biological products shall mandatorily submit a quality assurance certificate from Government laboratory.

8.6 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found below standard in testing, the supplier shall have to replace the full stocks of Indent / ordered medicine, surgical items and chemicals quantity, with fresh standard quality medicine , surgical items and chemicals , within 60 days , even ifsome part of the drug from received stock has been consumed .

8.7 Besides this , the Purchaser will be free to take actions against the Supplier for any compensation.

8.8 The Supplier may be blacklisted and/ or debarred, for a product purchased by indenter, is declared SUB STANDARD , for producing wrong documents, non supply of medicine, surgical items and chemicals under contract or any other errors . The duration of blacklist and/or debar shall be for 3 years .

8.9 If supplied medicine , surgical items and chemicals are found of below standard in testing , in such case all the cost incurred in testing will be borne by the Supplier.

9. Payments

Payment for Medicine, surgical items and chemicals and Services shall be made as follows :

9.1 The Supplier's request (s) for payment shall be made to the Purchaser in writing, accompanied by an invoice in triplicate copies describing , as appropriate, the Medicine , surgical items and chemicals delivered and the Services performed, and upon fulfillment of other obligations stipulated inthe contract .

9.2 In case the consignee is other than I/C Central Ware House Dehradun , then the invoice/bill, in triplicate should have receiving from the consignee(s ) , along with stock book page entry, duly verified, signed and stamped by consignee(s).

9.3 Ninety percent (90% ) of the contract price shall be paid within one month of receipt of Invoice as described above of Medicine , surgical items and chemicals from the consignee (s)

9.4 The invoice shall be raised after complete supply of the Medicines , Surgical Items and Chemicals etc. as per the Purchase Order. Part payment will not be done for a Purchase Order.

9.5 From the supplied product the purchaser will collect samples of all batches on random basis and these samples shall be sent to the State government approved testing center Laboratories . After receiving the successful test results i.e. found of standard quality, the balance payment of 10% shall be released within 30 days .

9.6After opening of each Bid and up to the Contract Period, any change in the tax rates shall be applicable as per the Government Orders .

9.7 Those manufacturer or supplier who does not have Depot/C&F in Uttarakhand, they can supply their product only after they enter into a contract with a local distributor, and will supply their product through such distributor . The bill will be accepted from distributor of Uttarakhand Stateonly.

10. Delays in Supplier's performance

10.1Delivery ofthe Medicine, surgical items and chemicals and performance of the Services shall be made by the Supplier in accordance with the time schedule specified by the Purchaser in the Schedule ofRequirements/ purchase order .

200

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

10.2 If at any time during performance of the Contract, the Supplier or its sub -contractor(s) should encounter conditions impeding timely delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of Services , the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing about the fact of the delay, it's likely duration and its cause (s) . As soon as practicable after receipt of the Supplier's notice, the Purchaser shall evaluate the situation and may, at its discretion, extend the Supplier'stime for performance with or without liquidated damages, but to a maximum of 21 days .

11. Liquidated damages

If the Supplier fails to deliver any or all of the Medicine, surgical items and chemicals or to perform the Services within the period (s) specified in the Contract, the Purchaser shall , without prejudice to its other remedies under the Contract , 0.5% per week shall be deducted of the cost of Medicine, surgical items and chemicals on unperformed Services which are not supplied/ performed as per the time schedule . Maximum deduction shall be 10 % of total cost of Contract amount and DG, Medical Health shall be intimated for, further actions which may be termination of theContract and the Performance Security of the Bidder may be forfeited whole or proportionate.

12. Force majeure

(A) The Supplier shall not be liable to forfeit its performance security, liquidated damages or termination for default, if and to the extent that, it's delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of ForceMajeure .

(B) For purposes of this Clause , "Force Majeure " means an event beyond the control of the Supplier and not involving the Supplier's fault or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are not limited to, acts of the Purchaser either in its sovereign or contractual capacity , wars or revolutions, fires , floods , epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes .

(C) If a Force Majeure situation arises , the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser inwriting, the Supplier shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event .

13. The supplying firms will Emboss/Print U.K.G Supply Not for Sale will be printed on each label of the Bottle/Vials/Strips/Boxes or Cartons etc. No supplies should be accepted if such embossing &Printing is not done on the supplies .

14. Every care has been taken to see that rates quoted and approved have been correctly notified in the Notification but in case of any discrepancy either in rates or in specification or any nature in other details , it will be the duty of the firm that they should intimate to the C.M.S.D. DG Medical Health under registered cover latest within a month so that necessary action may be taken .

15. The Firms while sending the bills will certify that the rates charged are applicable and have also been approved by the CMSD and in case of any default they are prepared to make adjustments .

16. The firms should also certify on the bills that the supplies are according to specification and the makes approved by the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand and are in accordance with the latest DRUG ACT .

भाग 1-क]

201 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

17. The attention of the Indenting Officers is drawn to the various lists of items published by the firms . Ithasbeen found that in some cases the firms includes unapproved items in their lists of approved items. It is responsibility of the Indenting Officers to consult the Gazette Notification before placing the actual order and see that the order for only approved items is placed. Such cases of misrepresentation should immediately be brought to the notice of Director General of Medical Health & F.W. Uttarakhand (CMSD) Dehradun sending copy of the list printed, by the particular firms. In case any firm is found doing so , strict action will be taken against them and their names will be deleted from Rate Contract without any notice to them and in addition they may be debarred,

18. No Assistance will be provided for release of the raw material or procurement of import license.

19. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand CMSD Dehradun reserves the right to call Tender for Quantity Contract or parallel Rate contract and also to finalize them at any time during the period of the rate contract.

20. It will be condition of the contract that although during the currency of the contract the price approved in this rate Contract arrangement will remain firm but however in the event of prices going down the contractor will promptly furnish such information to enable this office to amend the contracted rates for supplies at Rate lower than the rate contract, the attention of the firm is drawnto it.

21. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun or his authorized representative may inspect the premises of the manufacturing units to assess and verify that the item quoted as own made are actually manufactured by them .

22.All supplies shall have to be made strictly confirming to approved specification in accordance with the latest drug Act and Drug Act 1940.

23. If, during the Contract period, the Firm under Contract supplies any Medicine (s) , Surgical Item(s) or Chemical (s) , to any individual , institution , organization, state or any department or organization of Gol and/or State at the rate lesser than the rate under Rate Contract, in such case the Firm shall immediately inform the Director General Medical Health & F.W . Uttarakhand Dehradun and supply atthe same reduced rate . The above stipulation will not however apply

a. Exports by the Contractor.

b. Sale of goods as original goods at a price lower than the price charged for normal replacement.

202

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

24. Supplies must be completed within six weeks (42 days) from the date of issue of the Purchase Order from the Indenting Officers . If the Firmdoes not supply within six weeks (42 days) time from the date of issue of the Purchase Order from indenting officer, a further period can be extended up to three weeks if the firm apply for such extension before the expiry of six weeks (42 days) time giving valid satisfactory reasons . In case of non supply, the names of such defaulting firms should be intimated to CMSD section of the Directorate by registered post so that the necessary action against the firm.

25. All supplies shall be made as per IP/ BP or USP/ BPC whenever this has been Omitted due to printing error wise it shall be or other as per IP and in its absence BP taken for all purpose that supplies are to make as per IP.

26.Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun authorizes the Drug controller of the State his access him to prosecute and take suitable action against firms defaulting as per drug act or per terms of contract.

27. During the pendency of contract if the license is withdrawn or any other action is taken by Drug Controller or his agent etc. the contract shall automatically come to a close with the firm . Against whom the action is being taken, firms shall see that they have valid drug license for the products approved in their favour and which they may supply during its pendency else they themselves shall be responsible for the same.

28. In the event of the prices being gone dawn the contracting firm may please intimate the same to the Director General Medical of Health services Uttarakhand Dehradun immediately for issuing necessary corrigendum in this regards and they will also charge the reduced rates from the Indenting Officers of the State . In case such information is received from the contracting firm that they are selling items approved in their favour at reduce rates either in open market or anywhere else. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun reserves the right to cancel the items of entire contract finalized with them and to debar the firm from further tendering.

29. This contract shall exclusively be governed by the terms and conditions mentioned in this notification the relevant conditions mentioned in the tender notice CMSD, tender form and relevant conditions mentioned in the agreement form (sent to the firm along with acceptance letter separately)

30. The Indenting Officers are advised to report the damages /defects notice in supplies to suppliers for notification repair replacement as the case may be, within fifteen days of the receipt / of the material.

31. In case of any complaint against the supplier for delay in supplies or defective supplies etc. The Indenting Officers are advised to report the matter under registered post to the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun (CMSD ) Section promptly for necessary action by registered post/e-mail.

भाग 1 -क]

203 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

NOTIFICATION No. 01/2023 [M].

Enclosure ofNotification no . 15P/Store /25/2022/ 198757

Dated 02 June, 2023

ANNEXURE 'A'

SN

Name of Firm

Phone No./Fax No. & E- mail

1 M/sApple Formulations Pvt . Ltd, Plot no . 208 , Kh . No. 445, Dehradun Road , Kishanpur, Roorkee- 247667 Uttarakhand

Tel no.:9536306161 , 9536906161 , 9719600002, 9359208664 e-mail: [email protected], [email protected]

2

Tel no.:011-46106868169 e-mail: [email protected]

M/sBiodeal Pharmaceuticals Pvt . Ltd. , DLF Tower B, 7th Floor , 710-712 , Jasola District Centre, New Delhi - 110025

3

Tel no.. : 91-1795663410, 91-22-24826000 e-mail: [email protected], [email protected]

M/sCipla Limited, CiplaHouse, Peninsula Business Park , Ganpatrao Kadam Marg , Lower Parel , Mumbai - 400013

4

Tel no.:7454801520 , 9956382331 e-mail: [email protected], [email protected]

M/sCotec Healthcare Pvt . Ltd. N.H. No. 74, Roorkee , Dehradun Highway, Kishanpur, Roorkee, Distt . Haridwar, Uttarakhand

5

Tel no.: 91-9412054069 , 9411723646 e-mail: [email protected]

M/sDaffohils Laboratories Pvt . Ltd., F 109-110, UPSIC , Industrial Area, Central Hope Town, Selaqui , Dehradun 248001

6

Tel no.: 91-20-35010000 , 40700000 e-mail: [email protected]

M/sEmcure Pharmaceuticals Ltd, Emcure House, T- 184 , M.I.D.C. Bhosari , Pune 411025.

7

Tel no.: 91 1795292100 , 7807833317 e-mail: [email protected]

M/sHiggs Healthcare Khasara no 480/1 , Bhatolikalan , Baddi (HP)

8

Tel no.:912267163000 e-mail:

M/s Inventia Healthcare Limited, Unit 703 and 704 , 7th Floor, Hubtown Solaris , N.S. Phadke Marg , Andheri (East) Mumbai 400 069. , Maharashtra

9 M/sLupin Limited 1/47, Prag Narian Road , Lucknow- 226001 .

Tel no.:0522-4095301 91-22-66402323 e-mail: [email protected]

10 M/sMacleods Pharmaceuticals Limited,Atlanta Arcade Church Road, Near Leela Hotel Andheri Kurla Road,Andheri East , Mumbai

Tel no.:022-66762800, 0120-4695675, 9412206937, 7208993479 e-mail: [email protected] , [email protected] 204

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27 , 1945 शक सम्वत्)

11

[भाग 1 -क

Tele:91-11-22380624, 22384352

e-mail: [email protected]

M/sMedipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd. , 128-5, Swiss House, Vishwas Nagar, Delhi- 110 032

12

Tele: 0120-4277177, 9205981454/55/56

e-mail: [email protected]

M/sRivpra Formulation Pvt . Ltd, Office no. 1008. , 11th Floor , KM Trade Tower, (Radisson Blu) H-3 , Kaushambi, Ghaziabad- 201010

13 M/sSwaroop Pharmaceuticals Pvt . Ltd, A-10 TalaNagari Industrial Area, Aligarh 202001 , U.P.

14

Tele:

e-mail: [email protected]

Tel no.:011-25271800, 25271809

Fax: 011-25287839

e-mail:

M/sSynokem Pharmaceuticals Ltd , Synokem House, 14/486 , Sunder Vihar, Outer Ring Road , Paschim Vihar , New Delhi- 1:10086

15 M/sZee Laboratories Ltd, UchainiGT Road, Karnal - 132001

16 M/sNovoNordisk India Pvt. Itd, Plot no . 32 , 47-50 , EPIP Area , Whitefield, Bangalore- 560 066 Tel no.:91-184-2267310 , 2267312 91-011-45074746, 45087722 e-mails: [email protected], [email protected]

Tel no.:91-8040303200

e-mail: [email protected] भाग 1-क]

205

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

ANNEXURE ' B '

Enclosure ofNotification no . 15P/Store/25/2022/ 19875

Dated: 02June, 2023

List ofmedicines/drugs/surgical items/suturs items approved in Rate Contract , validity period and description of

Consignee

VALID FROM 02-06-2023 to 01-06-2025

SI.No

Pack size

Description ofWork / Item(s)

BidderName

Tax/Duties (INR)

Rate per unit/tab With Tax

Rate per unit/tab Without Tax

Consign ee/State DrugWa re House

bottle

7.49

0.9

8.39 F.O.R Mefenemic 50mg + Paracetamol 125mg syrup

Apple Formulations Pvt.Ltd.

2

bottle

9.1

1.1

10.2 F.O.R Mefenemic 100mg + Paracetamol 250mg syrup

Apple Formulations Pvt.Ltd.

3

Levosalbutamol syp Img

9.2

10.3

1.1.

F.O.R

100 ml Bottle

Apple Formulations Pvt.Ltd.

4

7.4

phial

0.88

8.28 F.O.R Ambroxol +Guaiphenesine+ Levosalbutamol Drop

AppleFormulations Pvt.Ltd.

5

per

Fluticasone Fuorate nasal spray

54.88

6.58

61.46 F.O.R

BIODEAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD.

6

per

Azelastine nasal spray

51.52

6.18

57.70 F.O.R

BIODEAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD .

7

100 Tab

Thyroxine Sodium Tablets 50 mcg

21.28

2.55

23.83 F.O.R

BIODEAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD.

8

100 Tab

24.77

2.97

27.74 F.O.R Thyroxine Sodium Tablets 100 mcg

BIODEAL PHARMACEUTICALS PVT . LTD.

9

per CiplaLtd

92

11.04

103.04 F.O.R SALMETEROL 25 mcg + FLUTICASONE PROPIONATE 250 mcg dose counter inhaler

10

per

16.65

CiplaLtd

2

18.65 F.O.R FORMOTEROL FUMARATE 20 mcg + BUDESONIDE 0.5 mg respules

11

per

81.9

9.82

CiplaLtd

91.72 F.O.R FORMOTEROL FUMARATE 6 mcg + BUDESONIDE 200 mcg dose counter inhaler

12

per

86.43

CiplaLtd

10.38 96.81 F.O.R FORMOTEROL FUMARATE 6 mcg + BUDESONIDE 400 mcg dose counter inhaler

13

per CiplaLtd

140.8

16.9

157.7 F.O.R Fluticasone 250+ Formoterol 6 mcg dose counter inhaler

14

per

3.65

CiplaLtd

0.44

4.09 F.O.R Ipratropium bromide 500 mcg + levosalbitamol 125 mg repsule

15

5ml

Brofenac eye drop 0.9%

10

1.2

11.2 F.O.R

COTEC HEALTHCARE PVT. LTD .

16 Predinisolone eye drop

phial

10.5

1.26

11.76 F.O.R

COTEC HEALTHCARE PVT . LTD.

17 Ketoconazole lotion IP 2 % w/ v

tube

18.96

2.28

21.24 F.O.R

DAFFOHILS

LABORATORIES LTD

18

13.99

1.68

15.67 F.O.R

100ml Bottle

DAFFOHILS

LABORATORIES LTD

Povidione lodine IP 2% w/v (0.2% w/v available iodine) absolute alcohol contents 8.38% v/v in a flavoured aqueous base 206

[भाग 1-क उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

19

amp 159.6 1489.6 F.O.R 1330

Emcure Pharmaceuticals Ltd. IronFerric Caboxymaltose 500 mg Inj .

20

Dextrose 5% Inj . FFS

F.O.R 1.93

18,03

16.1

HiggsHealthcare

500 ml bottle

21

Sodium Chloride Inj . FFS

16.22 F.O.R 14.48

1.74

Higgs Healthcare

500ml bottle

16.25

F.O.R 1.95

18.2

HiggsHealthcare

22

500 ml bottle Sodium Chloride & Dextrose Inj 0.9% + 5%

23

1x10 1.45

0.17

1.62

F.O.R

Inventia Healthcare Pvt

Ltd

Pregabalin SR 75 mg + . Methylcobalamin 1500 mcg tab

24

1.22

1.1

0.12

LUPIN LIMITED

per FORMOTEROL FUMARATE 6 mcg + BUDESONIDE 200 mcg doserotocap

25

F.O.R

389

46.68 435.68 F.O.R

LUPIN LIMITED

per TIOTROPIUM 9 mcg + FORMOTEROL 6+ CICLESONIDE 200 mcg inhaler

26

per 0.18

1.43

1.61 F.O.R

M/s.Macleods

Pharmaceuticals Limited

FORMOTEROL FUMARATE 6 mcg + BUDESONIDE 400 mcg doserotocap

27    Cefixime Syrup 50 mg/5 ml        30ml     Medipol Pharmaceutical      9.87       1.18      11.05     F.O.R
                                       Bottle    India Pvt . Ltd.
28    Xylometazolin nasal spray         per     Medipol Pharmaceutical      4.88       0.58      5.46-     F.O.R
                                                 IndiaPvt . Ltd.
29    Oxcarbazipine300 mg tab           1x10    Medipol Pharmaceutical      5.59      0.68       6.27      F.O.R
                                                India Pvt . Ltd.
30    Phenytoin Sodium Tab . 100mg      1x10    MedipolPharmaceutical       0.68       0.08      0.76      F.O.R
                                                 IndiaPvt. Ltd.
31    Clindamycin300 mg tab             1x10                                3.35       0.4       3.75      F.O.R

RIVPRA

FORMULATION PVT

LTD

32

1x10

Cefpodoxime + Clauvlunate 200mg+125mg tab

7.8

F.O.R 0.84

6.96

RIVPRA

FORMULATION PVT

LTD

1x10 33

Faropenem 200 mg tab

3.24

30.18

F.O.R 26.94

RIVPRA

FORMULATION PVT

LTD

1x10 RIVPRA 34

Cilnidipine 10 mg tab

0.25

F.O.R 0.04

0.29

FORMULATION PVT

LTD

tube 35 Luliconazole ointment cream

0.9

7.58

8.48

F.O.R

RIVPRA

FORMULATION PVT

LTD

bottle

36 Fexofenadine syrup 30mg/5ml

1.24

10.37

11.61 F.O.R

RIVPRA

FORMULATION PVT

LTD

1x10

37 Vidagliptin 50mgtab

0.85

0.1

0.95

F.O.R

RIVPRA

FORMULATION PVT

LTD

1x10

38 Olanzapin 5mg

0.02

0.24

0.22

F.O.R

RIVPRA

FORMULATION PVT

LTD

1x10

39 Betahistine 16 mg tab

0.04

0.39

F.O.R

0.43

RIVPRA

FORMULATION PVT

LTD

40

100ml Bottle Cough syrupwith Terbutaline cough syrup , sugar free

6.99

0.84

7.83

F.O.R

RIVPRA

FORMULATION PVT

LTD

41

100 ml Bottle 1.34

11.15

12.49 F.O.R

RIVPRA

FORMULATION PVT

LTD

Ambroxol 15mg + Guaiphenesine 50 mg + Levosalbutamol 0.5 mg Syrup

42

100 ml Bottle Ofloxacin Injection 200 mg / 100 ml

12,25

1.47

13.72 F.O.R

swaroop pharmaceutical

pvtltd

207

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 -क]

43

Dextrose 10% Inj . FFS

500 ml bottle

22.18

2.38

F.O.R 19.8

swaroop pharmaceutical

pvtltd

44

500 ml bottle

22.18

2.38

F.O.R 19.8

swaroop pharmaceutical

pvtltd

MultipleElectrolyte and dextrose Injection Type I IP (Electrolyte P Injection) FFS

1x10 45

2.23

F.O.R 0.24

1.99

SynokemPharmaceuticals

Limited

Aceclofenac 100mg+ Thiocolchicoside 4mg + PCM 325mgtab

1x10 46

Biotin tab 10000 mcg

1.05

F.O.R 0.11

0.94

Synokem Pharmaceuticals

Limited

5ml

47 Moxifloxacine eye drop 0.5%

5.02

F.O.R 0.54

4.48

ZEE LABORATORIES LTD.

5ml 48

Flurbiprofen eye drop 0.3 %

5.47

0.59

F.O.R 4.88

ZEE LABORATORIES LTD.

5ml 49

Timolol eye drop 0.5%

F.O.R

6.22

5.55

0.67

ZEE LABORATORIES LTD.

50

per

F.O.R

7,875.00

NovoNordisk India

Private Limited

TuroctocogAlfa Pegol long acting Factor VIII 500 IU

51

per 375.00

7,500.00

F.O.R

15,750.00

NovoNordisk India

Private Limited

TuroctocogAlfa Pegol long acting Factor VIII 1000 IU

52

per 750.00

15,000.00

F.O.R

NovoNordisk India

Private Limited

Nonacog Beta Pegol long acting factor IX- 500 IU

53

per

44,835.00

2,135.00

42,700.00

F.O.R

89,670.00

4,270.00

NovoNordisk India

Private Limited

Nonacog Beta Pegol long acting factor IX- 1000 IU

85,400.00

VINITA SHAH ,

Director General .

208

[भाग 1-क उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

निदेशालय पंचायतीराज , उत्तराखण्ड

24 मई , 2023 ई०

संख्या 153/ 933/ जि० पं०अ० को०/2022-23-

जिला पंचायत नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं0-11 , वर्ष 2016) के भाग-4 की धारा 106, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि एवं प्रतिबन्धित अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022, निर्मित की गई है ।

कार्यालय , जिला पंचायत , नैनीताल

जिस किसी जनसामान्य को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/ सुझाव हो तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवम् सुझाव कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है । नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपत्ति/ सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा । तद्रुपरान्त निम्न उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु विहित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

उपविधियां

जिला पंचायत, नैनीताल ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022 एवं प्रतिबन्धित अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबन्धन उपविधि 2022

जिला पंचायतों को उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 106 (1 ) (2) ख, घ, ड़, च, छ एवं ज, 106 (ग) 106 (क ड) 106 (क ढ) , 106 (क ण), 106 (क थ) , 106 (ख ञ), 106 (ख ट) , 106 (ख ठ), 106 (ख ड), 106 (ख ढ), 106 (ख ण), 106 (ख थ), 106 (ख द) , 106 (ख ध) , 106 (ग क) , 106 (ग ख) , 106 (ग ग) , धारा 123 एवं धारा 149 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एवं पर्यावरण (सरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 , 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15 (ड),(च) एवं 15 (य च) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016, राजज्ञा संख्या 182 (1 ) /XII(1 ) /2017-70(80)/2017 दिनांक 24 अक्टूबर 2017 पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति 2017, मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट पिटिशन संख्या 80/2012 (पी०आई० एल०) श्रीनाथ सेवा मण्डल बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश 16/03/2017, रिट पिटिशन संख्या 140/2015 (पी०आई० एल०) ललित मिगलानी बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि में पारित आदेश तथा रिट पिटिशन संख्या 93/2022(पी०आई ० एल०) जितेन्द्र यादव बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिये निर्देशों को सम्मिलित करते हुए जिला पंचायत, नैनीताल जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022 एवं प्रतिबन्धित अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबन्धन उपविधि 2022 निर्मित करती है तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित उपनियमों का सृजन करती है, अर्थातः-

उक्त उपविधियां उत्तराखण्ड के सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से जनपद, नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्र में लागू होंगी । यह उपविधियां ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022 एवं प्रतिबन्धित अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबन्धन उपविधि 2022 कहलायेंगी ।

भाग 1-क]

209 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

अध्याय - 1

1.     संक्षिप्त नाम एवं परिभाषाएँ
       (1)   यह उपविधि जिला पंचायत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022 कहलायेगी ।
       (2)   यह उपविधि जिला पंचायत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022 उत्तराखण्ड के
             सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी ।
       ( 3)  यह उपविधि के उपनियम जिला पंचायत, नैनीताल के अधिकृत ग्रामीण क्षेत्रोंकी.
             सीमाओं के भीतर लागू होगें ।
      (4)    अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल से होगा ।
       (5)   अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नैनीताल से
             होगा ।
       ( 6)  सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नैनीताल अथवा
             उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी / कर्मचारी जिला पंचायत, नैनीताल से है ।
    :.(7)    "चालान करने वाले अधिकारी "     का तात्पर्य कार्य अधिकारी , अभियन्ता, वरिष्ठ
             प्रशासनिक अधिकारी, कर अधिकारी अथवा अध्यक्ष/ अपर मुख्य अधिकारी द्वारा
             अधिकृत/नामित अधिकारी / कर्मचारी जिला पंचायत, नैनीताल होगा ।
2.     ठोस अपशिष्ट परिभाषाएँ:-
       (1)   जैविक ठोस अपशिष्ट का अर्थ है घरों से उत्पन्न होने वाला गीला कचरा ( रसोई
             घर से निकलने वाला सभी तरह का गीला कचरा जैसे सब्जियों- फल के छिलके,
             चाय पत्ती , बचा खाना, गले सड़े फल, मॉस, अण्डे के छिल्के एवं बचा खाना आदि)
       (2)   अजैविक ठोस अपशिष्ट का अर्थ है कागज, प्लास्टिक, धातु एवं कॉच इत्यादि
       (3)   ई-अपशिष्ट का अर्थ है कि प्रयोग किये हुए मोबाईल , मोबाईल की बैटरी, चीप
             आदि ईलेक्ट्रोनिक से सम्बन्धी सामान ।
      (4)    जैव चिकित्सा ठोस अपशिष्ट का अर्थ है कि चिकित्सा व्यवसायं से सम्बन्धित
             उपकरण ।
       (5)   निर्माण द्वारा जनित कचरा जैसे    ग्रामीण क्षेत्रों किये गये किसी भी निर्माण कार्य
            के समय या उसके पश्चात् एकत्रित होने वाला ठोस अपशिष्ट।
       (6)   "संग्रह" का अर्थ है ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन के. स्रोत से ठोस अपशिष्ट को उठाना
            ओर संग्रह स्थलों या किसी अन्य चयनित स्थान तक पहुंचाना ।
      (7)   सामुदायिक जैविक कूडा घर का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत क्षेत्र
            पंचायत व जिला पंचायत द्वारा चयनित स्थल जहां पर जैविक कूड़े का निस्तारण
            किया जायेगा ।
      (8)    सुपुर्दगी का अर्थ है कि किसी भी श्रेणी के ठोस अपशिष्ट को पृथक-पृथक कर
            जिला पंचायत के ठेकेदार, कार्मिक अथवा जिला पंचायत द्वारा प्राधिकृत /नियुक्त या
            लाईसेन्स प्रदत्त व्यक्ति को/ अधिकृत लाईसेन्सी प्रदत्त ऐजेन्सी द्वारा प्रदान किये
            वाहन में डालना ।
      (9)   कॉम्पेक्टर का अर्थ है कि एक उर्जा चालित मशीन जिसके द्वारा ठोस कचरे को
            काम्प्रेस कर न्यून्तम आकार कर तैयार करना होता है ।

[भाग 1-क उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

210

(10) प्रतिबन्धित ठोस अपशिष्ट का अर्थ है कि समस्त प्रकार का कूडा तथा कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उपनियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है अथवा ऐसा कचरा जिससे किसी व्यक्ति, जीव- जन्तु, पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा ओर कल्याण के प्रति नुकशासन पहुंचाने के आशंका हो ।

(11 ) गन्दगी फैलाने का अर्थ है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल, सडक, वन क्षेत्र तथा नदी नालों में प्रतिबन्धित ठोस अपशिष्ट को उत्सर्जित करना, डालना, दबना अथवा किसी खुले स्थान पर उत्सर्जित करना ।

(12) ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित करने वाला व्यक्ति / स्वामी का अर्थ है कि जो किसी भवन , भूमि अथवा किसी भू- भाग के मालिक के रूप में अधिकार प्राप्त/ अध्यासन रखता हो, अथवा किसी व्यक्ति/ संस्था द्वारा सार्वजनिक स्थलों / नदी, नालों/ वन क्षेत्र /सार्वजनिक मार्गों/ पर्यटन स्थलों पर प्रतिबन्धित ठोस अपशिष्ट को निर्धारित स्थल के अन्यत्र फैकने/ फैलाने वाला व्यक्ति/ समुदाय / संस्था से है ।

(13) खाली प्लाट का अर्थ है कि प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/ सरकारी ऐजेन्सी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान जिस पर किसी का कब्जा ना हो ।

(14) पर्यावरण मित्र का अर्थ है कि कूड़ा - कचरा उठाने के लिए प्राधिकृत/नियुक्त या लाईसेन्स प्रदत्त व्यक्ति को/ अधिकृत लाईसेन्सी प्रदत्त ऐजेन्सी द्वारा नियुक्त व्यक्ति ।

(15) इस्तेमालकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) का अर्थ है कि जिला पंचायत द्वारा समय- समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा प्रतिबन्धित ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार ताकि ठोस कचरा संग्रह, डुलाई, प्रोसेजिगं व निपटान सेवाओं की आंशिक क्षतिपूर्ती की जा सके ।

(16) अर्थ दण्ड का अर्थ है कि प्रतिबन्धित ठोस अपशिष्ट को किसी व्यक्ति/ समुदाय/ सस्थान के द्वारा इस उपविधि के उपनियमों के उल्लघंन किये जाने पर आरोपित दण्ड को अर्थ दण्ड कहा जायेगा ।

(17) समस्त अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट को पृथक-पृथक कर एकत्रित करगें जैसे:-

(1) जैविक अपशिष्ट - गीला कचरा रसोई घर से निकलने वाला सभी तरह का गीला कचरा जैसे सब्जियों- फल के छिलके, चाय पत्ती, बचा खाना, गले सड़े फल, मॉस, अण्डे के छिल्के एवं बचा खाना आदि डब्बा । ढक्कन दार हरा

(2) अजैविक अपशिष्ट सूखा कूडा कागज, प्लास्टिक, धातु एवं कॉच इत्यादि ढक्कन दार नीला डब्बा में ।

(3) ई-वेस्ट- मोबाईल, मोबाईल की बैटरी, चीप आदि ईलेक्ट्रोनिक से सम्बन्धी सामान ढक्कन दार काला डब्बा में ।

(18) समस्त ठोस / तरल जैविक कम्पोस्टीकरण होने वाले अपशिष्ट को समस्त उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि निर्धारित/ चयनित स्थल पर प्रोसेसिंग , उपचार और निपटान, कम्पोस्टिगं अथवा बायोमिथेनेशन तकनीक के जरिए यथा सम्भव निस्तारण किया जायेगा । यदि चयनित स्थल न हों तो पंचायत द्वारा नियत वाहन/ कूडा सग्रहण कर्ता या ऐजेन्सी के सुपुर्द किया जाऐगा ।

211 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1-क]

(19) निर्माण कार्यों एवं भवनों को ढहाये जाने से उत्सर्जित कचरे का निपटान सम्बन्धित उत्सर्जन कर्ता द्वारा पंचायत द्वारा नियत विधि से किया जाऐगा ।

(20) बायोमैडिकल अपशिष्ट/ ई-अपशिष्ट/ जोखिम पूर्ण रासायनिक अपशिष्ट एवं औद्योगिक जोखिम पूर्ण कचरे का निपटान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निर्मित तत्सम्बन्धित नियमों के अनुसार किया जाऐगा ।

(21 ) जिला पंचायत द्वारा समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित बाजारों (जहाँ पर पन्द्रह व्यवसायिक प्रतिष्ठान से अधिक हो) , हाट- बाजारों (जहाँ पर तीस व्यवसायिक फड से अधिक हो) , होटल, रैस्टोरेन्ट, बारात घर, रिसोर्ट, उद्योग एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के समीप से गुजरने वाले मुख्य मार्ग में ठोस अपशिष्ट सग्रहण वाहन का संचालन विभाग / संग्रहण कर्ता/स्वयं सहायता समूह अथवा सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से किया जाऐगा ।

जिला पंचायत द्वारा अधिकृत संग्रह कर्ता ठोस अपशिष्ट को संवहन करते समय पूर्णतः ढक कर ले जायेगा, ठोस अपशिष्ट को उतारते, चढ़ाते व संवहन करते समय कही भी विखराव न हो इसकी भी पूर्ण जिम्मेदारी अधिकृत संग्रहण कर्ता की होगी ।

(22) प्रत्येक कूड़ा- कचरा/ प्लास्टिक उर्सजनकर्ता (सामान्य जन/ व्यवसायी) को कूडा-कचरा / प्लास्टिक को पृथक- पृथक कर जिला पंचायत, नैनीताल के कूडा वाहन तक पहुंचाना होगा । साथ ही प्रत्येक कूड़ा- कचरा / प्लास्टिक उर्त्सजनकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि गीला कूडा व सूखे कूड़े को पृथक- पृथक कर एकत्रित कर कूडे वाहन तक लायेगा ।

(23) प्रत्येक कूडा- कचरा /प्लास्टिक उर्त्सजनकर्ता (सामान्य जन/ व्यवसायी) की जिम्मेदारी होगी कि कूडा-कचरा/ प्लास्टिक को (प्रत्येक सकरी गली, ग्रामीण क्षेत्र के सकरे मार्ग में पडने वाले गाँव से) जिला पंचायत के कूडा वाहन तक मुख्य निर्धारित मार्ग में पहुँचाना होगा ।

(24) जनपद नैनीताल में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा स्थापित किये गये कूड़ेदानों में सूखा एवं गीला कूडा क्रमशः नीला डब्बा एवं हरे डब्बे में डालना अनिवार्य होगा । ऐसा न किये जाने की दशा में उपविधि में दिये गये प्राविधानानुसार जुर्माना देय होगा ।

(25) जिला पंचायत ठोस अपशिष्ट का संग्रहण नियत स्थल पर जैस -

(1) जैविक अपशिष्ट का निर्धारित स्थल पर कम्पोस्टिकरण हेतु ।

(2) अजैविक अपशिष्ट को विकास खण्ड स्तर पर स्थापित कमौपेक्टर तक ।

(26) जिला पंचायत ठोस अपशिष्ट संग्रहण स्थलों -

(1) जैविक अपशिष्ट का निस्तारण ग्राम पंचायत /न्याय पंचायत एवं विकास खण्ड स्तर पर स्थापित कूडा- कचरा कम्पोस्टीकरण गड्डों में नियत विधि (बायो-मिथेनैसन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिगं, वर्मी कम्पोस्टिगं, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा किसी अन्य उपयुक्त प्रोसिसिंग पद्धति से) से किया जाऐगा ।

(2) अजैविक ठोस अपशिष्ट का निस्तारण न्याय पंचायत/ विकास खण्ड स्तर पर स्थापित कम्पोक्टर स्थल पर पृथक्कीकरण करना जैसे इत्यादि को पृथक- पृथक कर कोम्प्रेस करना । धातु, कॉच, प्लास्टिक

 212
भाग 1-6]         उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्) उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्) [भाग 1-क 213
   23|  मिठाई की दुकान (3) ठोस अपशिष्ट को पृथक्कीकरण व न्यूनतम आकार में परिवर्तित करने के उपरान्त 300.00
   24   वेजीटेबिल / फल , शब्जी की दुकान रिसाईक्लिंग प्लाट तक निस्तारण हेतु पहुंचाना । 50.00
  (27) विविध:-                                                                   100.00
   25   समस्त सरकारी स्कूल
   26   निजी स्कूल कक्षा 1 से 8 तक (1) उक्त उपनियमों में किसी भी कठिनाई के आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष जिला 500.00
   27   निजी स्कूल इण्टरमीडिएट तक पंचायत, नैनीताल के समकक्ष अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नैनीताल के 1000.00
               माध्यम से रखा जाऐगा । जिसका निर्णय ऐसे मामले में अन्तिम होगा ।   1200.00
   28बार
   29   बैकट हॉल / बरातघर (प्रति आयोजन) (2) जिला पंचायत, नैनीताल अपने से निम्न स्तर की दोनों पंचायतें एवं समस्त जनपद 1500.00
   30   मॉस एवं मछली दुकान के रेखीय विभाग , स्वंय सहायता समूह, निकाय तथा सम्बन्धित स्टेक होल्डर से 300.00
   31   हॉस्पिटल / नर्सिंग होम 1 से 20 बेड तक (बायोमेडिकल वेस्ट को समन्वय स्थापित कर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के सम्बन्ध में 500.00
        छोडकर) जनजागरूकता के माध्यम से उक्त उपनियमों के अनुपालन सुनिश्चित करवायेगी ।
   32   हॉस्पिटल / नर्सिंग होम 21 बेड से 40 बेड तक (बायोमेडिकल अनुसूचि -(1)
        वेस्ट को छोडकर) स्तमालकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) का प्राविधान:-
  क्र०         अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट का प्रकार
   33   हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम 41 बेड से 100 बेड तक (बायोमेडिकल      प्रतिमाह सेवा शुल्क 2000.00
  सं०                                                             (यूजर चार्जेज रूपये में)
        वेस्ट को छोडकर)
   1    प्रति परिवार सामान्य                                                      50.00
    34  क्लीनिक / डेन्टल क्लीनिक फिजियोथिरोपी / डायगनोस्टिक सैन्टर                500.00
        प्रति परिवार बी०पी ०एल० श्रेणी                                            30.00
         (जैसे एक्स-रे, सी०टी० स्केन अल्ट्रासाउण्ड, पैथोलौजी आदि)
   2   रैस्टोरेन्ट/ ढाबा                                                         300.00 50.00
    35  चाय की दुकान
   3   पानं स्टॉल / टी स्टॉल / ठेले                                               100.00 50.00
    36  कबाडी की दुकान
   4 होटल/ लॉजिग / गेस्ट हाउस 1 से 20 बेड तक सार्वजनिक /निजी स्थलों पर सर्कस /प्रदर्शनी आदि आयोजन रू0 0.10 / प्रति वर्गफीट 200.00
    37
   5 होटल / लॉजिग / गेस्ट हाउस 20 बेड से अधिक जिनसे अपशिष्ट उत्पन्न हो प्रतिदिन या 500 रुपये 300.00
   6   रिर्सोट/ थ्री स्टार व अधिक के होटल 1 से 100 कक्ष तक          प्रतिदिन जो अधिक हो 2000.00
   7 38 रिर्सोट / थ्री स्टार व अधिक के होटल 100 कक्ष से अधिक ढहान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 0.50 घन मीटर तक 4000.00 300.00
   8   धर्मशाला ढहान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 3.0 घन मीटर तक                  100.00 600.00
    39
   9 40 कार्यालय 50 कर्मचारियों तक हान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 6.0 घन मीटर तक 1500.00 100.00
   10  कार्यालय 100 कर्मचारियों तक ढहान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 6.0 घन मीटर से अधिक पर 300.00 2500.00
    41
   11  कार्यालय 300 कर्मचारियों तक                                              1000.00 50.00
    42   गन्ने रस/अन्य जूश विक्रेता
  12   कार्यालय 300 कर्मचारियों से अधिक                                 200 से 1000 1200.00
    43   उपरोक्त के अत्तिरिक्त अन्य (प्रतिष्ठान की स्थिति के अनुसार)
  13   फैक्ट्री जिसमें 1 से 50 कर्मचारी हों                                      500.00
    उपरोक्त प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज ) रूपये की दरों में प्रति तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि
   14 की जायेगी । फैक्ट्री जिसमें 50 से अधिक कर्मचारी हों                       1000.00
  15   वर्कशाप                                                                   150.00
                स्तमालकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) / प्रभार का भुगतान जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा
  16दुकान                                                                        100.00
    अधिकृत संचालन विभाग /संग्रहण कर्ता / स्वयं सहायता समूह अथवा सेवा प्रदाता ऐजेन्सी द्वारा
  17 सिनेमाहाल मांग जारी होने के 30 दिनों के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क (यूजर 500.00
  18 चार्जेज) /प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा अधिकृत संस्था संचालन ब्रेकरी / फूड ज्वाईन्ट ब्रेकरी आउटलेट 200.00
  19 हॉस्टल 1 से 10 कमरों तक विभाग /संग्रहण कर्ता/ स्वयं सहायता समूह अथवा सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से राजस्व 200.00
  20 हॉस्टल 10 कमरों से अधिक अनुभाग द्वारा विलम्ब शुल्क भुगतान/ प्रभार लगाया जाऐगा। जिला पंचायत, नैनीताल स्तमालकर्ता 400.00
  21 द्वारा यूजर चार्ज / प्रभार का भुगतान न करने पर उपभोगताओं से बकाये शुल्क की वसूली बैंक 500.00
  22 भू-राजस्व की भांति/ किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त मा० न्यायालय में वाद दायर कर करेगी । फास्ट फूड 200.00

214

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई ० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक्रः सम्बत्

अनुसूचि- (2) स्थल पर ही जुर्माना/ दण्ड का प्राविधान :-

ठोस अपशिष्ट श्रेणी

उपविधि के उल्लघन क्र० सं०

ठोस अपशिष्ट उपविधि के उपनियमों

के अपराधकर्ता

पर प्रत्येक अवहेलना के लिए जुर्माना (रूपये में)

100.00

500.00

व्यवसायिक प्रतिस्ठान (परचून, सामान्य मिश्रित, फल- सब्जी विक्रेता, हार्ड व्यर, इत्यादि)

1000.00 1.ठोस अपशिष्ट को आवासीय पृथक- पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कूड़ा- कचरे को उपविधि में उल्लेखित उपनियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना

ठोस अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता (मॉस, मछली विक्रेता, ढाबा , रैस्टोरेन्ट, होटल गैस्ट हाउस, होलीडेहोम, कैम्पिंग टैन्ट)

10000.00

थोक के रूप में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता (रिर्सोट 50 कक्ष से अधिक, सनेमाहाल, बारात घर, मल्टीप्लेक्श हाल , विभिन्न प्रकार के आयोजनकर्ता जहां पर 50 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होतें हों ।)

15000.00

थोक के रूप में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता ( समस्त प्रकार की फैक्ट्री, स्टोन क्रेशर, मिनरल प्लान्ट, शूगर प्लान्ट और अन्य)

200.00

उल्लघंन कर्ता

2 सडक, गली, नाली, सार्वजनिक स्थल में कूडा फैकना, थूकना

1000.00

उल्लघंन कर्ता (किसी व्यक्ति/

समूह/ संस्थान)

3 ठोस अपशिष्ट को पहाडी ढलानों, जलस्रोतों, नदी, नालों, नहरों, मुख्य मार्गों या कोई ऐसे स्थान जहाँ पर अपशिष्ट डालना / फैकना वर्जित हो ।

उल्लघंन कर्ता जुर्माने/ दण्ड को अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल अथवा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा नामित अधिकारी / कर्मचारी तथा जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा अधिकृत संस्था संचालन विभाग / संग्रहण कर्ता /स्वयं सहायता समूह एवं सेवा प्रदाता ऐजेन्सी द्वारा मौका स्थल पर चालान किया जाऐगा ।

उल्लघंनकर्ता/ उल्लघंनकर्ताओं द्वारा चालान करने के उपरान्त 30 दिनों के भीतर जुर्माने की धनराशि का भुगतान न करने की दशा में जिला पंचायत, नैनीताल उल्लघन कर्ता (व्यक्ति/ संस्था/ समूह) पर जुर्माने की वसूली भू- राजस्व की भांति अथवा किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त मा० न्यायालय में वाद दायर कर करेगी ।

215 भाग 1 क]

उत्तराखण्ड गंजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत)

अध्याय - 2

प्रतिबन्धित प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) अपशिष्ट प्रबन्धन:-

अध्याय - 1 में दिये गये उपबन्ध अध्याय 2 में भी लागू होंगें ।

ठोस अपशिष्ट:- ठोस अपशिष्ट ऐसा अपशिष्ट अभीप्रेत है जो दैनिक उपयोग के उपरान्त जनित होता है इसमें विद्यमान अवयव जैविक, अजैविक व निष्क्रिय होते हैं । इसके संग्रहण हेतु जनित स्थल पर ही पृथक्कीकरण किया जाना आवश्यक है । अजैविक अपशिष्ट में कॉच, प्लास्टिक, धातु एवं कागज इत्यादि आते है ।

जैविक चिकित्सा अपशिष्ट/ बायोमैडिकल अपशिष्ट का प्रबन्धन उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (यू० ई० पी० पी०सी० बी०) को अनिवार्य रूप से करना है । (बायोमैडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 एवं 2017)

औद्योगिक, घातक अपशिष्ट और घातक कचरा एवं ई- वेस्ट का प्रबन्धन प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को अनिवार्य रूप से करना है । (उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति 2017) निष्क्रिय अपशिष्ट:- घर की निकलने वाली झाडन तथा जैविक अपशिष्ट पेड की पत्तियां साखाऐं , सब्जियों- फल के छिलके, चाय पत्ती, बचा खाना, गले सड़े फल, मॉस , अण्डे के छिल्के एवं बचा खाना इत्यादि का निस्तारण ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत स्तर पर चयनित स्थल पर कम्पोस्टिीकरण कर किया जाता है ।

जीव अनाशित पदार्थ:- से प्लास्टिक सहित ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो कि माइक्रो आर्गनिज्म, सूर्य रोशनी अथवा अन्य प्राकृतिक कार्यवाही से समाप्त अथवा कम नही किया जा सकता है और इसमें पॉलिथिन, नाईलॉन या अन्य प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉली विनाइल क्लोराइड्स (पी० वी०सी०) , पॉली प्रोपिलीन, पॉली स्टाइरीन, पॉली इथाइलीन टैरेफ्थेलेट, हाई डेनसिटी पॉलीथीन, लो डेनसिटी पॉलीथीन और धूना और बहु पदार्थ जैसे (ए ०बी०एस०- एक्रीलोनीट्रइल बटाडाइन स्टाइरीन, पी०पी०ओ० पालीथीन ऑक्साइड, पी०सी०-पॉलीकारबोनेट, पी० बी०टी०-पालीबूटाइलीन टेरेफ्थालेट) इत्यादि से बने अथवा विनिर्मित सामान सम्मिलित हैं ।

प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट:- यह अपशिष्ट अत्यधिक हानिकारक है जिससे वायु, जल एवं भूमि प्रदूषित होते हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर भी पडता है । प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट से मानव/जीव में विभिन्न गम्भीर तरह की बिमारियां हो सकती हैं । प्लास्टिक को जलाने से वायु प्रदूषित होता है । भूमि में प्लास्टिक के अपघटन की अवधि सौ वर्षों तक हो सकती है । जिससे अनेक प्रकार की आपदाएँ आ सकती है जैसे नाली प्लास्टिक कचरा जमा होने से प्रदूशित पानी का जलभराव, नदी नालों में प्लास्टिक कचरे के. भराव से उनके प्राकृतिक प्रवाह के मार्ग में अवरोध के कारण बाढ़ आना, पहाडों में प्लास्टिक के कारण भूमि की नमी प्रभावित होने से प्राकृतिक जलस्रोतों में प्रतिकूल प्रभाव पडना । में 1. कोई भी व्यक्ति, स्वंय या किसी और के माध्यम से जानबूझ कर या अनजाने में प्लास्टिक/थर्मोकोल / स्टायरोफोम सामान के क्रय, विक्रय , उत्पादन, आयात, भण्डारण , ले. जाना, उपयोग व आपूर्ति जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नही करेगा (पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 84/XXXVIII- 1-20-13 ( 11 )/2001 दिनांक 16/02/2021 में दिये गये) :-

- प्लास्टिक किसी भी आकार, मोटाई, माप, रंग के कैरी बैग (हैंडल के साथ अथवा बिना हैडल के) और नॉन-वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग (बायो- कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग को छोड कर) ।

216

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27 , 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क्र

थर्मोकोल, डिस्पोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे प्लेट, ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, चम्मच, कॉटा, स्ट्रॉ, चाकू, स्टिरर आदि चाहे वे किसी भी आकार व प्रकार के हों ।

सिंगल यूज (एकल उपयोग) खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग कन्टेनर चाहे किसी भी आकार, माप, प्रकार व रंग के हों, जो पुनःचक्रित प्लास्टिक से बने हों व जो खाद्य / तरल पदार्थ को ढ़कने ले जाने व भण्डारित करने में उपयोग होता हो ।

कम्पोस्टेबल प्लास्टिक भारतीय मानक IS 17088:2008 की पुष्टि करेगा । बायो कम्पोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माता या विक्रेता विपणन विक्रय से पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस हेतु सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

- कोई भी व्यक्ति जानते हुये या अन्यथा की दशा में सार्वजनिक स्थल में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक को, जो कि समय- समय पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेशों तथा शासन द्वारा निर्गत आदेशों में प्रतिबन्धित किया गया है, को नहीं फेंकेगा ।

2. कोई भी व्यक्ति स्वयं या दूसरे के द्वारा , जानबूझकर या अन्यथा, किसी नाली , बेटिलेशन, पाईप अथवा सार्वजनिक जल निकास से जुडे हो, नहर तालाब, नाले, जदी में कोई भी प्लास्टिक नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा ।

3. कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या अन्यथा प्लास्टिक कूडे को किसी सार्वजनिक स्थान या खुले स्थान पर नही डालेगा या डालने की अनुज्ञा देगा , प्लास्टिक कूडा कचरा निर्धारित बन्द कूड़ेदान में डालेगा ।

4. जिला पंचायत, नैनीताल यदि उचित समझे तो ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक अपशिष्ट सग्रहण/ पृथक्कीकरण का कार्य संचालन स्वंयं विभाग / संग्रहण कर्ता/स्वयं सहायता समूह अथवा सेवा प्रदाता ऐजेन्सी/ निविदा के माध्यम से नियमानुसार करवा सकती है ।

5. कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या अन्यथा प्रतिबन्धित प्लास्टिक किसी भी स्थान पर नही जलायेगा ।

उक्त उपबन्धों के उल्लघन की दशा में जिला पंचायत, नैनीताल के सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अथवा जिला पंचायत के अधिकृत ठेकेदार द्वारा अर्थदण्ड वसूला जायेगा ।

अनुसूचि -(3) स्थल पर ही जुर्माना का प्राविधान:-

उल्लघंनकर्ता

क्र० सं०

उपविधि के उल्लघन पर प्रत्येक अवहेलना के लिए जुर्माना (रूपये में) 1 संस्था / व्यवसायी द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग करते पाये जाने पर

500 रूपये प्रति पॉलीथीन अथवा 5000 रूपये जो धनराशि अधिक हो ।

2

व्यक्तिगत उपयोग

रूपये 100

3

उत्पादनकर्ता

रूपये 5.00 लाख

4

परिवहनकर्ता

रूपये 2.00 लाख

5

रूपये 1.00 लाख

खुदरा विक्रेता/क्रेता

6

रूपये 1000

सार्वजनिक स्थान पर प्लास्टिक कूडे को भाग 1 -क]

217 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27 , 1945 शक सम्वत्)

जलाना/फेकना

7

रूपये 5000

नदी, नाले एवं. तालाब में प्लास्टिक कूडे को फेकने पर

पुनः उल्लंघन में पाये जानें की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता पर उपरोक्त का दोगुना जुर्माना आरोपित किया जायेगा ।

नोट:- जिला पंचायत, नैनीताल उपरोक्त अध्याय 1 एवं 2 के प्राविधानों के तहत ठोस अपशिष्ट/ प्लास्टिक अपशिष्ट निस्तारण के सफल संचालन हेतु वित्तीय संशाधनों की व्यवस्था केन्द्रीय वित्त/ राज्य वित्त से प्राप्त होने वाले अनुदान, सी०एस ०आर० (कॉरपोरेट सोसियल रिस्पोन्सिब्लिटी) के माध्यम से एवं उपविधि में प्राविधानित यूजर चार्ज व्यवस्था के तहत शुल्क प्राप्त कर करेगी ।

दण्ड

उल्लघंन कर्ता जुर्माने/ दण्ड को अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल अथवा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत , नैनीताल द्वारा नामित अधिकारी / कर्मचारी या जिला पंचायत, नैनीताल 'द्वारा अधिकृत संस्था संचालन विभाग / संग्रहण कर्ता / स्वयं सहायता समूह एवं सेवा प्रदाता ऐजेन्सी द्वारा मौका स्थल पर चालान किया जाऐगा ।

उल्लघंनकर्ता/ उल्लघंनकर्ताओं द्वारा चालान करने के उपरान्त 30 दिनों के भीतर जुर्माने की धनराशि का भुगतान न करने की दशा में जिला पंचायत, नैनीताल उल्लघन कर्ता (व्यक्ति/ संस्था/ समूह) पर जुर्माने की वसूली भू- राजस्व की भांति अथवा किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त मा० न्यायालय में वाद दायर कर करेगी ।

कोई भी व्यक्ति/ संस्था/ व्यवसायी/ समूह उक्त निर्मित उपविधि का उल्लघंन करता है तो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 148 व 149 में दिये गये प्राविधानानुसार निम्नवत् दण्ड का भागी होगा -

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,

अर्थात

" 149 की उपधारा (क) नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मांत्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा ।"

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,

अर्थात 218

[भाग 1-क उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

" 148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह प्रथम बार रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लघंन के लिए रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र ) के अर्थदण्ड का भागी होगा ।"

149 की उपधारा (क) अन्तर्गत "नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत , क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/ उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो , रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के 'अर्थदण्ड का भागी होगा ।"

ह० (अस्पष्ट), अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल ।

निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड

15 जून, 2023 ई०

संख्या257/933/ जि०पं०अ०को ०/2022-23-

जिला पंचायत नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 149 की उपधारा (ग) के खण्ड (1) (2) में दिये गये प्राविधानानुसार अपने प्रस्ताव संख्या-21 दिनांक 22.02.2023 द्वारा जिला पंचायत नैनीताल मानचित्र अनुमोदन/स्वीकृति उपविधियां निर्मित की गई हैं ।

कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल

पूर्व में प्रकाशित जिला पंचायत, नैनीताल मानचित्र अनुमोदन/ स्वीकृति सम्बन्धी उपविधि में ग्राम प्रधानों द्वारा की गयी आपत्ति कि " जिला पंचायत को मानचित्र स्वीकृति का अधिकार नहीं है, " का निस्तारण करते हुये जिला पंचायत को उत्तखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 106(क) एवं 123 में उपविधि निर्मित करने व शुल्क उग्रहित करने का प्राविधान है ।

अतः मानचित्र उपविधि में संशोधन करते हुऐ पुनः जिला पंचायत, नैनीताल की बैठक दिनांक 22/02/2023 को पारित कर विज्ञप्ति जारी की जाती है ।

जिस किसी जनसामान्य को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/ सुझाव हो तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवम् सुझाव कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है । नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपत्ति/ सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। तद्वपरान्त निम्न उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु विहित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

भाग 1-क]

219 उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

जिला पंचायत, नैनीताल

मानचित्र अनुमोदन/ स्वीकृति सम्बन्धी उपविधियां – 2022

सूचना

जिला पंचायत नैनीताल ने उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 106 के साथ पठित अधिनियम की धारा 123 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रार्न्तगत (प्राधिकरण, नगर निगम , नगर पालिका, नगर पंचायत, कैन्टामेंट बोर्ड, नोटिफाइड एरिया को छोड़कर) सभी आवासीय, अनावासीय, व्यवसायिक भवनों जैसे होटल, मोटल, रेस्टॉरेंट , गेस्ट हाउस, शॉपिंग काम्पलैक्स, शॉपिंग मॉल, रिर्जाट, अपार्टमेंटस, शैक्षणिक संस्थान, नर्सिंग होम, फैक्ट्री आदि का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत करवाने के निमित्त निम्न उपविधियों बनायी गयी है । यह उपविधियाँ उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

उपविधियों

1- यह उपविधियों, जिला पंचायत नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रान्र्तगत सभी आवासीय , अनावासीय, व्यवसायिक भवनों जैसे होटल, मोटल, रेस्टॉरेंट, गेस्ट हाउस, शॉपिंग काम्पलैक्स, शॉपिंग मॉल , रिर्जाट, अपार्टमेंटस, शैक्षणिक संस्थान, नर्सिंग होम, फैक्ट्री आदि के निर्माण कार्यों के मानचित्र अनुमोदन/ स्वीकृति सम्बन्धी उपविधियों कहलायेंगी ।

(क)- "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तराखण्ड़ पंचायतीराज अधिनियम 2016 से है ।

(ख)- "ग्ग्रमीण क्षेत्र" का तात्पर्य जिले में अधिसूचित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत , छावनी परिषद की सीमा से बाहर स्थित एंव किसी विकास प्राधिकरण अथवा विनियमित क्षेत्र अधिनियम 1960 से आच्छादित क्षेत्र, सरकार द्वारा नोटिफाइड एरिया कमेटी से भिन्न क्षेत्र से है ।

(ख)- "ग्ग्रमीण क्षेत्र" का तात्पर्य जिले में अधिसूचित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, छावनी परिषद की सीमा से बाहर स्थित एंव किसी विकास प्राधिकरण अथवा विनियमित क्षेत्र अधिनियम 1960 से आच्छादित क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्र से हैं सरकार द्वारा नोटिफाइड एरिया से भिन्न क्षेत्र से है।

ग)- "मैदानी क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो समुद्र तल से 500 मी० की ऊँचाई तक हो ।

( (घ)- "पर्वतीय क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो समुद्र तल से 500 मी० की ऊंचाई से अधिक हो ।

(ड) "मानचित्र" का तात्पर्य प्रस्तावित भवन के ड्राईंग , डिजाईन एंव विशिष्ठियों के अनुसार बने उस नक्शेहै जो कि पंजीकृत वास्तुविद् (आर्किटेक्ट) के द्वारा बनाया गया हो एंव जिसका डिजायन योग्य अभियंता द्वारा तैयार किया गया हो ।

(च)- "निर्माण कार्य" का तात्पर्य किसी व्यवसायिक भवन का निर्माण करना, पुनःनिर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है ।

(छ)- " आवासीय भवन " का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो तथा जो मानव प्रयोग में लाया जा रहा हो ।

(ज)- "समूह आवासीय भवन" का तात्पर्य उस परिसर से है जिसके अन्दर आवासीय फलैट अथवा स्वत्रंत आवासीय इकाई बनी हो तथा पार्किंग पार्क बाजार जन सुविधाए आदि का प्राविधान हो ।

(झ)- "बहुमजिंला भवन" का तात्पर्य चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक की ऊचाई के भवन से है ।

(झ1)- "ड्रेनेज" का तात्पर्य उस व्यवस्था से है , जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसृजित पानी आदि को हटाने के लिऐ किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाईप भी सम्मिलित हैं ।

(ण)- "व्यवसायिक भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन या भवन के भाग से है जैसे होटल, रेस्टॉरेंट, इंजिनियरिंग कॉलेज , मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, शॉपिंग काम्पलैक्स, शॉपिंग मॉल, रिर्जाट , अपार्टमेंटस, फैक्ट्री आदि जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्य हेतु किया जाना हो ।

(त)- "सैट बैक" का तात्पर्य भूखण्ड/ भवन की सीमाओं की समानान्तर रेखा से है जो भवन निर्माण एंव विकास उपविधि में निर्दिष्ट की गयी हो और जिसके बाहर भूखण्ड़ की सीमाओं की ओर कोई निर्माण अनुमन्य न हो ।

(थ)- "भवन की ऊँचाई" का तात्पर्य सम्बन्धित ब्लॉक के प्लिंथ लेवल से ऊपर की ऊँचाई से है । भूतल से न्यूनतम प्लिंथ लेवल 0.45 मी० ही अनुमन्य होगा ।

220

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

(द)- "अनुज्ञापित व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे प्रोफेशनल कर्मी से है जो अधिनियम की संगत धाराओ अधीन पंजीकृत हो अथवा किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी निकाय द्वारा एम्पेन्डल हो ।

(घ)- "भवन स्वामी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका किसी भूमि या भवन पर विधिक अधिकार हो ।

(न)-"स्वीकृति प्राधिकारी" का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत नैनीताल से है जिसके द्वारा मानचित्र स्वीकृत किया गया हो ।

(प)- "तकनीकी प्राधिकारी" का तात्पर्य अभियंता/ कनिष्ठ अभियन्ता, जिला पंचायत नैनीताल से है जिसको स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा भवन के नक्शों की विषयगत उददेश्य के लिये परिक्षणोपारांत स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने हेतु आदेशित /निर्देशित किया गया हो ।

(फ)- " कार्य अधिकारी का तात्पर्य" कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल अथवा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा अधिकृत उस कार्मिक से है जो विषयगत उस उददेश्य के लिए पत्रावली प्रस्तुत कर समस्त कार्यवाही के उपरान्त अन्तिम रूप से स्वीकृति हेतु प्रमाण पत्र निर्गत कराने की कार्यवाही करें ।

(ब)- जिला पंचायत का तात्पर्य उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम की धारा 86(1 ) में अधिनियमित जिला पंचायत, नैनीताल से है ।

(भ)- अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल से है ।

(भ1) सदस्य का तात्पर्य सदस्य जिला पंचायत, नैनीताल से है ।.

(म)- भवन का तात्पर्य ऐसी स्थाई प्रकृति कि निर्माण अथवा संरचना से है, जो किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाय , एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अथवा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उनके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी, क्षेत्र, दीवार, फर्स, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थाई प्लेट फार्म, बरान्डा, बॉलकॉनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भु- भाग को ढकने के उददेश्य से बनाया जायेगा । इसके अन्तर्गत टैन्ट, शमियाना, तिरपाल आदि जो कि पूणतः अस्थाई रूप सक किसी समारोह के लिए लगाये जाते है वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होगें ।

(य) व्यवसायिक/ वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत के भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों , भण्डारण बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं की प्रदर्शन, थोक या फिटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कनबीनिएन्य स्टोर एवं सुविधाऐं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांकिग हो और किसी भवन में स्थित हो , सम्मलित होने अथवा ऐसी भवन/स्थल जिनका प्रयोग धर्नोपार्जन हेतु किया जाना हो ।

(र)- कोई भी व्यक्ति फर्म, संस्था आदि जिला पंचायत नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक, व्यवसायिक उददेश्य से भवन निर्माण, दुकान, होटल, चूना, घरों,रज्जू मार्ग निर्माण अदि तब तक नही कर सकेगा जब तक उस व्यक्ति, फर्म, संस्था , समिति के पास जिला पंचायत नैनेताल से उसका नक्शा उपविधियों के अधीन स्वीकृत न करवा लिया गया हो ।

(ल)- जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक, व्यवसायिक, उददेश्य में निर्मित किये जाने वाले होटल, दुकान, भवन ,इमारत, रज्जू मार्ग पर तथा मनोरंजन केन्द्र आदि के निर्माण में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

2- जिला पंचायत नैनीताल के ग्रामीण सीमा के अन्र्तगत कोई भी नव निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन एंव इस तरह के अन्य सभी आवासीय भवनों तथा व्यापारिक / व्यवसायिक उददेश्य से निर्मित किये जाने वाले होटल, रेस्टॉरेंट, इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज , नर्सिंग कॉलेज, शॉपिंग काम्पलैक्स, शॉपिंग मॉल, रिर्जाट, अपार्टमेंटस, फैक्ट्री का निर्माण की स्वीकृति का आशय रखने वाला भूस्वामी/ भवन स्वामी इन उपविधियों के अधीन निम्नलिखित अभिलेख एवं सूचनाएँ प्रस्तुत करेगा-

(क) प्रत्येक भवन के निर्माण की अनुज्ञा के लिये आवेदक द्वारा आवेदन की दो प्रतियाँ, मानचित्रों के चार सैट कार्यालय में जमा करने होंगे । मानचित्र पर अनुज्ञा प्रदत्त हो जाने पर एक सैट कार्यालय में अभिलेख हेतु रखा रखा जायेगा ।

(क ) प्रत्येक भवन के निर्माण की अनुज्ञा के लिये आवेदक को उस प्रादेशिक क्षेत्र के सदस्य जिला पंचायत, नैनीताल से अनापत्ति का प्रमाण- पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ख) समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किये जायेंगे, जिसमें उनका नाम एंव अनुज्ञप्ति संख्या होंगे ।

(ग) मानचित्र पर भवन स्वामी, मानचित्र तैयार करने वाले आर्किटेक्ट / ड्राफटसमैन एंव भवन के स्ट्रक्चरल डिजायन तैयार करने वाले स्ट्रक्चरल इंजिनियर के संयुक्त हस्ताक्षर होगें ।

221 भाग 1-के

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

(घ) मानचित्र पर भूखण्ड का क्षेत्रफल, प्रत्येक तल का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड कवरेज आदि का विवरण करना अनिवार्य होगा ।

(घ) मानचित्र पर भूखण्ड का क्षेत्रफल, प्रत्येक तल का क्षेत्रफल , ग्राउण्ड कवरेज आदि का विवरण करना अनिवार्य होगा ।

(3) स्थल से स्वामित्व सम्बन्धि सभी आवश्यक दस्तावेज ।

3- भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुदेश निम्नानुसार होंगे-

(क) भवनों की अधिकतम ऊँचाई निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अनुसार निर्धारित कीं जायेगी ।

मैदानी क्षेत्रो में -

हाऊसिंग स्कीम

सं०

भवन की अधिकतम ऊचाई

अधिकतम तलो की सख्यां

भूखण्ड/भवन के सम्मुख स्थित मार्ग कीन्यूनतम चौड़ाई

1 आवासीय

4.50मी०

02

एकल आवासीय

6.00 मी०

5.00 मी०

03

समूह आवासीय

9.00 मी०

अपार्टमेंट हाऊसिंग

12.00 मी०

7.00 मी०

04

2

4.50मी०

50-100 वर्ग सी०

6.00 मी०

02

अनावासीय/ व्यवसायिक 100-200 वर्ग मी०

4.50मी०

9.00 मी०

03

200-2000 वर्ग मी०

7.00 मी० 12.00 मी० 04

2000-5000 वर्ग मी०

7.00 मी०

05

15.00 मी०

3

7.00 मी०

05

15.00 मी०

होटल/मोटल

4 रिर्जाट

7.00 मी०

05

15.00 मी०

पर्वतीय क्षेत्रो में-

हाऊसिंग स्कीम

कम सं०

अधिकतम तलो की सख्यां

भवन की अधिकतम ऊंचाई

भूखण्ड/भवन के सम्मुख स्थित मार्ग कीन्यूनतम चौड़ाई

1 आवासीय

02

2.50मी०

6.00 मी०

एकल आवासीय

3.50 मी०

03

6.00 मी०

समूहं आवासीय

अपार्टमेंट हाऊसिंग

4.50 मी0 12.00 मी० 04

2

6.00 मी०

02

4.50मी०

50-100 वर्ग मी०

अनावासीय/ व्यवसायिक

4.50 मी०

100-200 वर्ग मी०

9.00 मी०

03

04

12.00 मी०

6.00 भी०

200-2000 वर्ग मी०

05

2000-5000 वर्ग मी०

7.0 मी०

15.00 मी०

3

05

15.00 मी०

7.0मी०

होटल/मोटल

4 रिर्जाट

7.0मी०

9.00 मी०

03

(ख) भवनों की ऊचाई प्लिंथ लेवल से आंकलित की जायेगी, इस हेतु भूतल से न्यूनतम पिलिथ लेवल 0.45 मी० ही अनुमन्य होगा ।

(ग) भवनों के सैट बैंक की गणना निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अनुसार निर्धारित की जायेगी ।

(अ) 12.00 से 15.00 मी० तक ऊचे भवनो के चारों ओर न्यूनतम 5.00 मीटर का सैट बैक आवश्यक होगा ।

(ब) 12.00 मीटर तक ऊँचे भवनो हेतु न्यूनतम आवश्यक सैट बैक निम्नानुसार होगें ।

आवासीय भवन

भूखण्ड क्षेत्रफल

न्यूनतम आवश्यक सैट बैंक (मी० में)

पर्वतीय क्षेत्र

मैदानी क्षेत्र

अग्र

पार्श्व पार्श्व अग्र

पार्श्व

पृष्ठ

पृष्ठ

1

2

1

पार्श्व 2

50 से 100 वर्ग मी०

1.50

1.50

2.00

100 से 200 वर्ग मी०

1.50

1.50 1.20

4.50 3.00

200 से 500 वर्ग मी०

1.50

3.00 2.00 1,50

6.00 4.00 3.00

3,00 3.00 3,00

3.00 4.00

500 से 1000 वर्ग मी०

1000 वर्ग मी० से अधिक

4.00 6,00 4.00 4.00 4.00

7.50 4,00 4,00 222

उत्तराखण्ड गजुट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

अनावासीय / व्यवसायिक भवन भूखण्ड़क्षेत्रफल

[भाग 1-क

न्यूनतम आवश्यक सैट बैंक (मी० में)

मैदानी क्षेत्र

अग्र

पर्वतीय क्षेत्र

पृष्ठ

पृष्ठ पार्श्व

1

100से 200 वर्ग मी०

4.00 200 से 500 वर्ग मी०

6.00 पार्श्व अग्र 2

पार्श्व 1

पार्श्व 2 3.00

3.00

2.00

500 से 1000 वर्ग मी०

7.50 4.00

3.00

1000 से 2000 वर्ग मी०

3.00 1,50 5.00 2.00 2.00 1.50

9.00 4.00

2000 वर्ग भी० से अधिक

4,00 3.00 7.00 3.00 3.00 2.00

10.00 5.00 4.50 4.50 8.00 4.00 4:00 3.00

(घ) भूमि सम्बन्धी सरकारी एंव गैर सरकारी विवाद उठने पर निर्माण कार्य के निर्माणकर्ता को स्वंय जिम्मेदारी लेनी होगी ।

( ड) मकान भवन /होटल निर्माण पर चिम्नीदार खुली हवा की ओर रखना अनिवार्य होगा । ताकि बस्ती व पडोसियो पर उसका कुप्रभाव न पडे इसके अतिरिक्त शौचालय व पेशावघर साथ-साथ जारी शर्तों के अनुरुप रखने होंगे तथा उनकी निकासी सीवर लाईन से हो तो उससे जोड़ना होगा । अगर न पड़ी हो तो सोख्ता गडढा ऐसे सुरक्षित स्थान पर बनाया जायेगा जिससे नदी नाले तथा अनय को किसी हानि या प्रदूषण/ गन्दगी का सामना न करना पड़े सॅफाई वयवस्था का पर्याप्त ध्यान रखना अनिवार्य होगा ।

(छ) भवन एवं पक्की सडकों के द्वारा भूखण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मी० के ग्राउण्ड कवरेज पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक 500 वर्ग मी० पर अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना होगा ।

(5). स्थल पर वृक्ष होने की दशा में वृक्षों से 3.00 मीटर की न्यूनतम दूरी तक निर्माण की अनुमन्यता नहीं होगी ।

(झ) भूकम्प से सुरक्षा हेतु भूकम्परोधी प्राविधान सभी प्रकार के भवन निर्माण में किया जाना अनिर्वाय होगा । इस हेतु भवन निर्माण से पूर्व सम्बंधित आर्किटेक्ट, इंजिनियर एवं आवेदक द्वारा संयुक्त रुप से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवयक होगा कि स्ट्रक्चरल डिजायन नैशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इडिया के प्राविधनों एवं सुसंगत कोड के अनुरुप है ।

4- भवन निर्माण हेतु मानचित्र/ नक्शा स्वीकृत करने की दरें निम्नानुसार होंगे-

(क) पहाडी क्षेत्रों में एकल आवासीय / समूह आवासीय / अपार्टमैंट हाऊसिंग में सभी तलों के लैण्टर से ढके हुए भाग पर रुपया 4.00 प्रति वर्ग फीट होगी ।

(ख) मैदानी क्षेत्रों में एकल आवासीय / समूह आवासीय / अपार्टमेंट हाऊसिंग में सभी तलों के लैण्टर से ढके हुए भाग पर रुपया 10.00 प्रति वर्ग फीट होगी ।

(ग) पहाडी क्षेत्रों में व्यवसायिक भवन में सभी तलों के लैण्टर से ढके भाग पर रुपया 6.00 प्रति वर्ग फीटहोगी।

(घ) मैदानी क्षेत्रों में व्यवसायिक भवन में सभी तलों के लैण्टर से ढके भाग पर रुपया 10.00 प्रति वर्ग फीट होगी ।

(ड) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुर्ननिर्माण करने की दशा में अनुज्ञा की दरें नये भवन की दरों के अनुरुप होगी ।

(च) स्वीकृत भवन के मानचित्र/ नक्शे में संशोधन की दशा में अनुज्ञा की दरें नये भवन की दरों के एक चौथाई (50%) होगी ।

5- कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल द्वारा भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी -

(क) प्रत्येक भवन के निर्माण की अनुज्ञा के लिये आवेदक द्वारा आवेदन की दो प्रतियाँ, मानचित्रों के चार सैट कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल में जमा कराने होगें ।

(क-1) स्वामी द्वारा आवेदन पत्र के साथ पगस्तावित भवन/ परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल के कार्यालय में स्वयं अथवा सम्बन्धित माध्यम द्वारा जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी ।

(क-2) ऐसे आवेदन पत्र एवं उसके संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा ।

223 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 -क]

(क-3) कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही अधिकतम एक सप्ताह में पूर्ण करके सम्बन्धित अभिलेखा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल को प्रस्तुत कर देगा, कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं या उनके द्वारा नामित कर्मी द्वारा की जायेगी ।

(क-4) कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता जिला पंचायत नैनीताल को पृष्ठांकित कर देगा ।

(क-5) प्रार्थना-पत्र पर सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्र के जिला पंचायत, नैनीताल के सदस्य की संस्तुति एक सप्ताह के भीतर एवं सदस्य की संस्तुति न होने पर अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल की अनुमति अधिकतम् 15 दिन के भीतर प्राप्त करना आवश्यक होगा । निर्धारित समय में संस्तुति/ अनुमति प्राप्त न होने पर स्वतः ही अनुमति स्वीकार्य होगी।

(क-6) भूमि जिला पंचायत, नैनीताल के स्वामित्व की न होने से सम्बन्धित विवरण/ टिप्पणी एवं भू-स्वामी जिला पंचायत, नैनीताल का अवैध कब्जाधारी तथा जिला पंचायत, नैनीताल के देयकों से मुक्त होने का विवरण/ टिप्पणी ।

(ख) ऐसे आवेदन पत्र एवं उसके संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत नैनीताल को पृष्ठॉकित कर देगा ।

(ग) अभियन्ता द्वारा स्वयं अथवा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु कनिष्ठ अभियन्ता जिला पंचायत नैनीताल को स्थल के सर्वेक्षण हेतु (Designated ) आदेशित किया जायेगा ।

(घ) कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अधिकत्तम एक सप्ताह में प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण की आख्या अभियन्ता, जिला पंचायत नैनीताल के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी ।

(ड) अभियन्ता द्वारा स्थलीय सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण के उपरान्त परियोजना के मानचित्र से अंतरिम शुल्क की गणना करायी जायेगी ।

(च) अभियन्ता द्वारा परियोजना के तकनीकी दृष्टि से सुसंगत पाये जाने पर अपनी आख्या स्वीकृति प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी ।

(छ) स्वीकृति प्राधिकारी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत आख्या का परीक्षण करने के उपरान्त आवेदक को आगणित शुल्क जमा करने का मॉग पत्र जारी करेंगे जिसमें आवेदक को मॉग पत्र जारी होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करने का समय दिया जायेगा।

(ज) आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि तक जिला निधि के रोकड बहि में संम्पूर्ण शुल्क जमा कराये जाने के पश्चात अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

(झ) उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा पत्र, अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता को संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शतों के साथ संस्तुति करने के पश्चात्, अध्यक्ष जिला पंचायत , नैनीताल की स्वीकृति एवं अनुमोदन पर जारी किया जाऐगा । नक्शे पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

(ण) यदि कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि से दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क का मॉग पत्र जारी नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह के समय की समाप्ति से 15 दिन के भीतर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल को लिखित रुप में उक्त की जानकरी देनी होगी । यदि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल द्वारा 10 दिन के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो उपविधि में दी गयी दर से आगणित शुल्क की धनराशि जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत वास्तुविद से तैयार कराया गया मानचित्र स्वीकृत माना जायेगा ।

6- कोई भी व्यक्ति, फर्म , संस्था , कम्पनी आदि जिला पंचायत नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रो में व्यापारिक, व्यवसायिक उददेशय से निर्माणाधीन होटल, रेस्टॉरेंट , इजिनियरिंग , मेडिकल, नर्सिंग कालेज एंव इस तरह के अन्य सभी निजी/व्यवसायिक भवनो, सापिंग काम्पलैक्स, सापिंग मॉल , रिर्जाट, एर्पाटमेंट, फैक्ट्री का निर्माण तब तक नही कर सकेगा, जब तक उस व्यक्ति, फर्म, संस्था ,कम्पनी आदि द्वारा जिला पंचायत नैनीताल से उसका नक्शा स्वीकृत न करवा लिया हो ।

8- जनपद नैनीताल के अर्न्तगत निमार्णाधीन होटल, रेस्टॉरेंट , इजिनियरिंग , मेंडिकल , नर्सिंग कालेज एंव इस तरह के अन्य सभी निजी/ व्यवसायिक भवनो, सापिंग काम्पलैक्स, सापिंग मॉल, रिर्जाट, एर्पाटमेंट, फैक्ट्री के स्वामी को उपारोक्त उपविधियो का पालन करना अनिवार्य होगा । उपरोक्त किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर जिला पंचायत नैनीताल ऐसे व्यक्ति, फर्म, संस्था आदि के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगी ।

224

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

9- जनपद नैनीताल के अर्न्तगत होटल, रेस्टॉरेंट, इजिनियरिंग , मेडिकल, नर्सिंग कालेज एंव इस तरह के अन्य सभी निजी/ व्यवसायिक भवनो, सापिंग काम्पलैक्स, सापिंग मॉल, रिर्जाट , एर्पाटमेंट, फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर तथा उसके चालू होने पर जिला पंचायत द्वारा आरोपित लाईसेंस शुल्क एंव सम्पति विभव कर प्रतिवर्ष जमा करना होगा ऐसा न करने पर शर्तों का उल्लघन समझा जायेगा । जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी कर होगी ।

10- विवाद उक्त कार्यवाही में किसी भी विवाद होने की दशा में यह स्वीकृति नक्शा किन्ही कारणों से, निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष जिला पंचायत को सन्दर्भित किया जायेगा । जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा, एवं उनका यह आदेश अभय पक्षों पर बन्धनकारी होगा ।

उपरोक्त निर्मित उपविधि का पालन न करने की दशा में निम्नानुसार दण्डं आरोपित किया जाऐगा।

दण्ड

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 148 व 149 में दिये गये प्राविधानानुसार निम्नवत् दण्ड का भागी होगा-

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,

अर्थात

" 149की उपधारा (क) नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/ उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है , के अर्थदण्ड का भागी होगा ।"

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,

अर्थात

" 148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह प्रथम बार रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लघंन के लिए रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा । "

149की उपधारा (क) अन्तर्गत "नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/ उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा ।"

अध्यक्ष,

ई० पी० एस० बिष्ट, अपर मुख्य अधिकारी,

बेलातोलिया, जिला पंचायत, नैनीताल ।

जिला पंचायत, नैनीताल ।

भाग 1 क

225

उत्तराखण्ड गजद, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड

15 जून, 2023 ई०

संख्या258/933/ जि० प ०अ०को०/2022-23-

जिला पंचायत नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 149 की उपधारा ( ग) के खण्ड (1 ) (2)

मेंदिये गये प्राविधानानुसार अपने प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 22.02.2023 द्वारा जिला पंचायत नैनीताल दुकान, स्टोन क्रेशर, पावर,

रिक्शा तांगों एवं हाट बाजार उपविधियां निर्मित की गई हैं ।

कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल

जित किसी जनसामान्य को उक्त उपविवि के सम्बन्ध में आपत्ति/ सुझाव हो तो ये 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवम् सुझाव कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपत्ति/ सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा । तद्धपरान्त निम्न उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु विहित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

जिला पंचायत, नैनीताल की हाट बाजार उपविधि

वथा म यो उपखण्ड (च) व (ड) के 2016 उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 की उपधारा (2) के खण्ड घ तथा प्र के उपखण्ड अन्तर्गत जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा चैनीताल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों (नगरपालिकाओं) नोटिफाइड एरिया टाउन एरिया को छोड़कर) में सभी हाट बाजारों को नियंत्रित करने हेतु बनाये गये उपनियमों जिनका संशोधित प्रकाशन गंजट की विज्ञप्ति संख्या 1977 / इक्कीस-7/2009-2010 दिनांक 12-08-2010 (उत्तराखण्ड सरकार के गंजढ़ में दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 को प्रकाशित) में हुआ है, वर्तमान में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनिय लागू होने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 108 की उपधारा (1) (2) के खण्ड 'घ' के उपखण्ड (घ) (४) के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों (नगरपालिकाओं) नोटिफाइड एरिया टाउन एरिया को छोड़कर) में समी हाट बाजारों को नियंत्रित करने हेतु निम्न संशोधन एवं नये व्यवसायों को सम्मिलित किया जाता है, जो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2018 की धारा 149 की उपधारा (ग) के खण्ड (2 ) में दिये गये प्राविधानानुसार गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

संशोधित उपनियम की दर संशोधित उप

मदनिवरित दर

सं०

1.

120 रूपये प्रति फड़

20 रूपये प्रति फड

मिर्च, गल्ला, धनियां, हल्दी, आटा, चावल, अड्डी, कपास व रूई, नमक आदि

के थोक मर

2.

120 रूपये प्रति फड़

20 रूपये प्रति फड

मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, गल्ला, आटा, चावल, अड्‌डी, कपास थ रूई के

फुटकर में

3. घी थोक में

4. घी फुटकर में

5. गुड मेली

जली फेरीस

7. जूता गड़ने घाला

8. बिस्कुट, मोमबत्ती खीमची में

9. फल, तरबूज, खरयूज, आम तथा अन्य फल

10: सब्जी फुटकर में

11. सब्जी, आलू, घुइयां, बैगन , आदि थोक में

12 पटवा

13. नेघेवुन्द

14. मुनिहार

पतिया फरोस

15.

10 . कुम्हार

टोकरी यांसी आदि

17.

नाई फड

18.

19. अचार मुरब्बा आदि

20. 1. गुर्जी

2. भुर्जी फुटकर में

मेवार फरोस

21.

22. दजी छीपी लिहाफे बेचने वाला

23.

कपड़े की दुकान बजाज

24.

बिसाती

25.

तेली

26.

तम्बोली

27.

28. हलवाई

शारफी

29.

30. लोहार

मछली व अण्डे

31.

पंसारी

32.

33.

जुलाहा

34.

बकरा फरोस

35.

बकरा कसाव

36.

कसेरा अल्मोनियम पीतल कलई के बर्तन 37.

कम्बल फरोस

38.

200 रूपये प्रति फड़ 150 रुपये प्रति फड

150 रूपये प्रति फड़,

100 रूपये प्रति फड

50 रूपये प्रति फड़ 20 रूपये प्रति फंड

50 रुपये प्रति फड़ 20 रूपये प्रति फड़ी

50 रूपये प्रति फड़ 20 रूपये प्रति फड़

50 रूपये प्रति फड़ 20रूपये प्रति फड

120 रूपये प्रति फड़ 20 रूपये प्रति फड़

120 रूपये प्रति फड़ 20 रूपये प्रति फड

120 रूपये प्रति फड़ 20 रूपये प्रति फड

50 रूपये प्रति फड़ 20 रूपये प्रति फड

50 रूपये प्रति फड़ 20 रूपये प्रति फंड

50 रुपये प्रति फड़ 20 रूपये प्रति फड

50 रूपये प्रति पाड़ 20 रूपये प्रति फड

30 रूपये प्रति फड़ या गाडी

20 रूपये प्रति फड

450 रूपये प्रत्ति फड़ 20 रूपये प्रति फंड

50 रूपये प्रति फंड़ 20 रूपये प्रति फल

60 रूपये प्रति फड़ 20 रूपये प्रति फढ

60 रूपये प्रति फड़ 20 रूपये प्रति फड या खोमचा

50रूपये प्रति फड़ 20 रूपये प्रति फड या खोगया

120 रूपये प्रति फड 100 रूपये प्रति फड

150 रूपये प्रति फड़ 100 रूपये प्रति फड

120 रूपये प्रति फड़ 100 रूपये प्रति फड

150 रुपये प्रति फड़ 100 रूपये प्रति फड

100 रूपये प्रति फड 100 रूपये प्रति फंड

100 रूपये प्रति फड़ 50 रूपये प्रति फड

100 रुपये प्रति फड़ 60 रूपये प्रति फड

150 रूपये प्रति फड़ 100 रूपये प्रति फड

100 रूपये प्रति फड 100 रूपये प्रति फड

50 रूपये प्रति फड़ 20 रूपये प्रति फड

20 रूपये प्रति कांडिया

100 रूपये प्रति फड़ / व्यक्ति

100 रूपये प्रतिं फड

120 रूपये प्रति फड़

100 रूपये प्रति गाड़ी

100 रुपये प्रत्ति गाड़ी

20 रूपये प्रति फड

50 रूपये प्रति फड

300 रुपये प्रति रास 100 रूपये प्रति शस

100 रूपये प्रति फड

250 रूपये प्रति फड

100 रूपये प्रति फड

150 रूपये प्रति फड़

20 रूपये प्रति फड़

100 रूपये प्रति फड़

226

[भाग 1 -क

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

39.    कसाई                                                                    150 रूपये प्रति फड              300 रूपये प्रति फड
40.     रजिस्ट्री मवेशी                                                         150 रूपये प्रति फेड            100 रूपये प्रति फड
41.    सोफे मेज आदि                                                            100 रूपये प्रति फड              200 रूपये प्रति फड़
42.    वान बावड़                                                               20 रूपये प्रति फड               50 रूपये प्रति फड
43.    चारपाई के पाये, हरस, हल आवि                                             20 रूपये प्रति फड               50 रूपये प्रति फड
44.    बीडी आदि के विज्ञापन                                                    100 रुपये प्रति रिक्शा          100 रूपये प्रति रिक्शा
                                                                               150 रूपये प्रतिकार              200 रुपये प्रति रिक्शा
45.    सुअर कसाव                                                               150 रूपये प्रति फड़             400 रूपये प्रति फड
46:    चटाई                                                                    100 रूपये प्रति चटाई            120 रूपये प्रति फड़
 47.    चाय, सोडा लेमन, मलाई, बर्फी, आइसक्रीम आदि                              20 रूपये प्रतिपेटी              100 रूपये प्रति फड़ /व्यक्ति
 48.    तम्बाकू, सूती, पान का तम्बाकू आदि                                      20 रूपये प्रति फड               100 रूपये प्रति फड़
 49.)    मुर्गी, बत्तख                                                         20 रूपये प्रत्ति अंदद           100 रूपये प्रति फड़
  50.   घाट खोमचा                                                              20 रूपये प्रति खोमचा            50 रूपये प्रत्ति फड़
  51.    घास                                                                   20 रूपये प्रति गाडी या खोमचा    50 रूपये प्रति फड़
  52.    लकड़ी का गठ्ठा                                                        150 रूपये प्रति गाड़ी           150 रूपये प्रति गाड़ी
  БЗ .   खोमचा पान यीडी, सिगरेट आदि                                            100 रूपये प्रति फड              150 रूपये प्रति फड़
   54.    इमारती लकड़ी चौखट आदि                                                100 रूपये प्रति फड              200 रूपये प्रति फड़
   55.   खिल बतासे, खिलौना, खाण्ड आदि                                          20 रुपये प्रति फड               50 रूपये प्रति फड़
   56.    रेवड़ी गजक आदि                                                       20 रूपये प्रति खोमचा            100 रूपये प्रति फड़
   57.    लाटरी बेचने वाला                                                     20 रूपये प्रति बाजार            300 रूपये प्रति बाजार
    58.   प्लास्टक सामान विक्रेता                                              नवीन व्यवसाय                    300 रूपये प्रति फंड़
    59.    ताला, चाकु, इत्यादि विक्रेता                                        नवीन व्यवसाय                    100 रूपये प्रति फड़
    60.    पुराने कपड़े विक्रेता                                               नवीन व्यवसाय                    100 रूपये प्रति फड़
    61 .   घातु वर्तन                                                          नवीन व्यवसाय                    200 रूपये प्रति फड़
     62.   अन्य समस्त प्रकार के फड / खोमना /वाहन द्वारा व्यवसाय                 नवीन व्यवसाय                   150 रूपये प्रति फड़

नोट:- उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 165 क (1 ) में दिये गये प्राविधानानुसार 'जिला पंचायत को ऐसी संविदाएं करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिऐ आवश्यक या इष्टकर हो" ।

दण्ड

कोई भी जिला पंचायत का लाईसेन्स शुल्क देय व्यवसायी/ संस्था/ फर्म / फड संचालक ठेकेदार उक्त निर्मित उपविवि का उल्लघंन करता है तो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 148 व 149 में दिये गये प्राविधानानुसार निम्नवत् दण्ड का भागी होगा- उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात

"149 की उपधारा (क) नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपनिधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचागत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम्/ उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रुपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो यह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अप्राथ का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है , के अर्थदण्ड का भागी होगा ।". उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात

"148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह प्रथम बारं रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लघंन के लिए रूपये 50,000 (रुपये पचास हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा ।"

149 की उपधारा (क) अन्तर्गत "नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो यह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम यार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रुपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा ।" 227 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून , 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल

जिस लिन्ग्री जनसामान्य को उक्त उपविधि के सम्बना में आपति/ सुझाव हो तो पे ३० निन के अन्दर अपनी आपत्ति एवंम शुडाश्व कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है । नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपति/ सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा । तद्पयन्त निम्न उपविधि को सरकारी संजट में प्रकाशन हेतु विहित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

जिला पंचायत, नैनीताल की रिक्शा तांगा उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 (2). च (क) (ख) तथा (ड) के अन्तर्गत जिला पंचायत, नैनीताल ने अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दो पहियां, तीन पहियां चार पहियां साइकिल रिक्शे के किराये पर या निजी उपयोग के लिए चलाये जाने वाले रिक्शे आदि को नियंत्रित तथा विनियमित करने और उन पर लाइसेंस शुल्क निश्चित करने हेतु बनाये गये उपनियम जिनका संशोधित प्रकाशन गजट की विज्ञप्ति संख्या 1974/इक्कीस-7/2009-2010 दिनांक 12 अगस्त, 2010 के द्वारा उपखण्ड 4, 10 एवं 11 में हुआ है । वर्तमान में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 लागू होने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 106 की उपचारा ( 1) (2) के खण्ड 'च' के उपखण्ड (क) (ख) (ड) के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत दो पहियां, तीन पहियां चार पहियां साइकिल रिक्शे के किराये पर या निजी उपयोग के लिए चलाये जाने वाले रिक्शे आदि को नियंत्रित तथा विनियमित करने और उन पर लाइसेंस शुल्क निश्चित करने हेतु निम्न संशोधन किया जाता है , जो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2018 की धारा 149 की उपधारा (ग ) के खण्ड (2) में दिये गये प्राविधानानुसार गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रगावी होंगे ।

संशोधित उपनियम

पूर्व प्रचलित उपनियम

4. प्रत्येक व्यक्ति को जो दो पहिये , तीन पहिये अथवा चार पहिये वाले रिक्शा साइकिल स्वामी हों, उसे साइकिल व रिक्शा ग्रामीण क्षेत्रों में रखने य किराये पर चलाने के लिए प्रति वर्ष 100 रु० रिक्शा स्वानी को तथा 25 रू० चालक को लाइसेंस शुल्क देय होगा ।

4. प्रत्येक व्यक्ति को जो दो पहिये, तीन पहिये, चार पहिये रिक्शा, साइकिल स्वामी हों, उसे साइकिल व रिक्शा ग्रामीण क्षेत्रों में रखने य किराये पर चलाने के लिए प्रति वर्ष 100 रु० रिक्शा स्वामी को तथा 50 रुपये चालक को लाइसेंस शुल्क देय होगा । बैट्री चालित तीन पहिया ई- रिक्शा स्वाभी को लाइसेंस शुल्क 200 रूपये तथा चालक को 100 रूपये लाईसेन्स शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा ।

10. लाइसेंस वसूल करने वाले जिला पंचायत के कर समाहर्ता, राजस्व अधीक्षक अथवा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत आने वाले किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि लाइसेंस शुल्क स्वामी अथवा चालक से प्राप्त न होने पर वे रिक्शों को लाइसेंस प्राप्त होने तक अपने कब्जे में, अपने संरक्षण में रख ले तथा 15 दिन की अवधि तक लाइसेंस शुल्क प्राप्त न होने पर रिक्शों को नीलाम कर दें, चालक अथवा स्वामी को नीलाम की तिथि से तीन माह तक लाइसेंस शुल्क काटकर बांकी धनराशि जिता पंचायत द्वारा स्वामी अथवा चालक के प्रार्थना पत्र देने पर वापस की जायेगी परन्तु माह की अवधि बीत जाने के पश्चात् कोई भी धनराशि वापस नही की जायेगी ।

10. लाइसेंस वसूल करने वाले जिला पंचायत के कर समाहर्ता, राजस्व निरीक्षक, कर-अधिकारी अथवा जिला पंचायत अधिनियम 2016 की धारा 113 के अन्तर्गत आने वाले किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि लाइसेंस शुल्क स्वाभी अथवा चालक से प्राप्त न होने पर वे रिक्शों को लाइसेंस प्राप्त होने तक अपने कब्जे में, अपने संख्क्षण में रख ले तथा 15 दिन की अवधि तक लाइसेंस शुल्क प्राप्त न होने पर रिक्शों को नीलाम कर दें, चालक अथवा स्वागी को नीलाम की तिथि से तीन माह तक लाइसेंस शुल्क काटकर बांकी धनराशि जिला पंचायत द्वारा स्वामी अथवा चालक के प्रार्थना पत्र देने पर वापस की जायेगी परन्तु माह की अवधि बीत जाने के पश्चात् कोई भी धनराशि शपस नही की जायेगी ।

11. यदि रिक्शा किसी ऐसे स्थान पर रात्रि के लिए जिला पंचायत के अधिकारी या कर समाहर्ता द्वारा अपने संरक्षण में रखी जाय तो रिक्शा रवामी को 24 घन्टे रोकने के लिए मात्र 50 रू० तथा यदि दो पहिये, तीन पहिये, चार पहिये रिक्शा, ई- रिक्शे को बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने पड़े तो दुलान का वास्तविक व्यय भी रिक्शा स्वामी/ चालक से ब्सूल

किया जायेगा ।

11. यदि रिक्शा किसी ऐसे स्थान पर रात्रि के लिए जिला पंचायत के अधिकारी या कर समाहर्ता द्वारा अपने संरक्षण में रखी जाय तो रिक्शा स्वागी को 24 घन्टे रोकने के लिए मात्र 10 रु० तथा यदि रिक्शे को बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने पड़े तो बुलान का वास्तविक व्यय भी रिक्शा रखाभी से वसूल किया जायेगा ।

नोट:- उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 153 क(1) में दिये गये प्राविधानानुसार "जिला पंचायत को ऐसी संविदाएं करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिऐ आवश्यक या इष्टकर हो " ।

दण्ड

कोई भी जिला पंचायत का लाईसेन्स शुल्क देय चालक / स्वामी/व्यवसायी/ संस्था/फर्म/ठेकेदार उक्त निर्मित उपविधि का उल्लघंन करता है तो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 148 व 149 में दिये गये प्राविधानानुसार निम्नवत् दण्ड का भागी होगा - उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधाय (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित' कर दी जायेगी,

अर्थात -

"149 की उपचारां (क) नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/ उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान . अपराधी द्वारा अपचच का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा ।" उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात -

"148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये कित्ती भी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह प्रथम बार रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती सल्लधंन के लिए रूपये 50,000 (रुपये पचास हजार मात्र ) के अर्थदण्ड का भागी होगा ।"

149 की उपधारा (क) अन्तर्गत "नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत था ग्राम पंचायत निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार गात्र)और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष शिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रुपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है , के अर्थदण्ड का भागी होगा ।" 228

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल

जिस किसी जनसामान्य को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/ सुझाव हो तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवम् सुझाव कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है । नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपत्ति/ सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। तद्युपरान्त निम्न उपविधि को सरकारी गजंट में प्रकाशन हेतु विहित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

जिला पंचायत, नैनीताल की पावर उपनियम

1 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत , अधिनियम , 1961 की धारा 239 की उपधारा २ (घ) के खण्ड (ड) के अन्तर्गत जिला पंचायत, नैनीताल के जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में पावर मिलों, कारखानों को नियत्रित करने हेतु चनाये गये उपनियमों, जिनका संशोधित प्रकाशन गजट की विज्ञप्ति संख्या 3410 / इक्कीस-8/2014-15 दिनांक 28 सितम्बर, 2015 (उत्तराखण्ड सरकार के बजट में दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को प्रकाशित), पत्रांक 1277/X11-13/97-98 दिनांक 16 फरवरी, 2012 (उत्तराखण्ड सरकार के गजट में दिनांक 26 मई, 2012 को प्रकाशित) हुआ है, वर्तमान में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 लागू होने के फलस्वरूप अधिनियम के अध्याय- उन्नीस की धारा 106 की उपधारा (1 ) (2) के खण्ड 'घ' 'ड'च' 106 (ख ख), 106 (ख ञ) 106 (ख ठ) 106 (ख ब) के साथ सपठित धारा -123 के अन्तर्गत जत्तपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में आवर मिलों, कारखानों को नियत्रित करने हेतु निग्न संशोधन किये जाते हैं, जो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 149 की उपधारा (ग) के खण्ड (2) में दिये गये प्राविधानानुसार गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

वर्तमान उपनियम

संशोधित उपनियम

11. प्रत्येक गिल जो काथा दियासलाई, लौरो की मिल, मशीन के हिस्से यनाने और मरम्मत करने की मिल बुश वनाने और भरम्मत करने की गिल, पेन्सिल बनाने की मिल कपड़ा ऊन बनाने की मिल आटा पिसने की मिल, चावल निकालने की मिल, दाल थनाने की मिल, लकड़ी घिरने की मिल आइसक्रीम बनाने की गिल हो या अन्य मिल जो विजली से चलती हो. पेट्रोल से चलती हो स्टीम गैस, डीजल, गिट्टी का तेल, कूड आयल, हवा से चलने वाली छोटी मिल मशीनों जिसमें की मात्र से 5 तक श्रमिक / कर्मचारी कार्यरत हों. तो प्रतिवर्ष 800 रूपया एक मशीन होने पर, एक मशीन से अधिक मशीने होने पर प्रति मशीन 100 रूपया लाइसेना शुल्क अतिरिक्त देय होगा!

11. प्रत्येक मिल जो कत्था दियासलाई, लीसे की मिल, मशीन के हिस्से बनाने और मरम्मत करने की मिल बुश बनाने और मरम्मत करने की मिल, पेन्सिल यनाने की मिल कपड़ा ऊन बनाने की मिल आटा पिसने की मिले, चावले निकालने की मिल, दाल यनाने की मिल, लकड़ी चिरने की मिल आइसक्रीम बताने की मिल हो या अन्य गिल हो जो विजली से चलती हो, पेट्रोल से चलती हो स्टीम गैस, डीजल, मिट्टी का तेल कूड आयल ध्या से चलने वाली छोटी मिल मशीनों जिसमें की मात्र 1 से 5 श्रमिक /कर्मचारी तक कार्यरत हो। पर प्रतिवर्ष 500 रुपया प्रति मशीन यदि एक है तो, अन्यथा अधिक की दशा में इसके अतिरिक्त रूपया प्रति मशीन लाइसेन्स शुल्क देय होगी।

41-(1) उपरोक्त समस्त मिलें फैक्ट्रियां चाहें वे बिजली से चलती हो. पेट्रोल से चलती हो, स्टीम से चलती हो डीजल, मिटटी का तेल, झूड आयल हवा से चलती हो चाहे विना शक्ति पावर से चलती हो योयदि उसमें 6 से अधिक व 10 तक श्रमिक/ कर्मधारी कार्यरत हों, तो उन्हें मिल फैक्ट्री माना जायेगा तथा उन्हें 2000 रूपया प्रतिवर्ष लाईसेन्स 11-(1) उपरोक्त समस्त मिलें चाहें वे विजली से चलती हो, ग्रेट्रोल से चलती हो, स्टीम से चलती हो डीजल मिटटी का तेल, यूड आयल हवा से चलती हो चाहे विना शक्ति पावर से चलती हो यदि उसमें 6 से अधिक व 10 तक श्रमिक / कर्मचारी कार्यरत हों, तोतो उन्हें मिल फैक्ट्री माना जायेगा तथा उन्हें 1500 रूपया प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क देय होगा, तथा टब से केग मिनी सेलर 1,500 रुपये एवं टन से अधिक धान मिल/सेलर 5 टन तक 3,000 रुपये इससे अधिक की दशा में अतिरिक्त प्रतिटन 500 रूपये लाईसेन्स शुल्क देय होगा

तथा धान मिल पलोर मिल मिनी सेलर मिल जिनकी क्षमता 1 टन तक की हो उन्हें 2000 रुपये प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क 1 टन से अधिक तथा 5 टन तक 6,000 रूपये लाईसेन्स शुल्क तथा इससे अधिक की दशा में अतिरिन्न प्रतिटन 1000 रुपये लाईसेन्स शुल्क देय होगा ।

(2) (2) उपरोक्त ऐसी सगी मिलों जिसमें 11 से अधिक 25 तक श्रमिक / कर्मचारी कार्यरत हो तो लाईसेन्स शुल्क 4000 प्रतिवर्ष तथा 26 से अधिक 50 तक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 7000 रूपया प्रतिवर्ष देय होगा जिस मिल फैक्ट्री में 51 से अधिक 100 तक श्रमिक/ कर्मचारी कार्यरत हो वाईसेन्स शुल्क रूपया 10000 देय होगा 101 से अधिक 150 तक श्रमिक/ कर्मचारियों के कार्यरत होने पर उस मिल, फैक्ट्री का लाईसेन्स शुल्क 15000 रुपया प्रतिवर्ष देय होगा 151 से 200 तक श्रभिक/ कर्मचारियों के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 20000 रूपया देय होगा 201 से 250 तक श्रमिक/ कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाइसेन्स शुल्क 25000 रूपया देया होगा 251 से 500 तक श्रमिक कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 30000 रूपया देय होगा 601 से 5000 तक श्रमिक/ कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 40000 रूपया देय होगा 6001 से 10000 राक श्रमिक/ कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 50000 रूपया देय होगा 10001 से अधिक श्रमिक/ कर्मचारी के कार्यश्त होने पर लाईसेन्स शुल्क 60000 रूपया 'देय होगा ।

12. (1 ) विलम्ब शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगी,

(1 ) विलम्ब शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगी,

श्रमिक/कर्मचारी (2) उपरोक्त ऐसी सभी मिलों जिसमें 11 से अधिक श्रमिक/ कर्मचारी तथा 25 तक श्रमिक कर्मचारी कार्यरत हो वो लाईसेन्स शुल्क 3000 प्रतिवर्ष तथा 26 से अधिक 50 तक श्रमिक / कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 5000 रूपया प्रतिवर्ष देय होगा जिस मिल फैक्ट्री में 51 से अधिक श्रमिक/ कर्मचारी तथा 100 तक श्रमिक / कर्मचारी कार्यरत हो लाईसेन्स शुल्क उस मिल फैक्ट्री हेतु रूपया 8000 देय होगा 101 से अधिक श्रमिक /कर्मचारी और 150 तक श्रमिक / कर्मवारियों के कार्यरत होने पर उरा निल, पफैक्ट्री का लाईसेन्स शुल्क 10000 रुपया प्रतिवर्ष देय होगा 151 से 200 तक श्रमिक/ कर्मचारियों के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 15000 रुपया देय होगा 201 से 250 तक श्रमिक/ कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 20000 रूपया देया होगा 251 से 500 तक श्रमिक कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 25000 रूपया देय होगा 501 से 5000 राक श्रमिक/ कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 30000 रुपया देथ होगा 5001 से 10000 तक श्रमिक / कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 40000 रूपया देय होगा 10001 से अधिक श्रमिक /कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाईसेन्स शुल्क 50000 रुपया देय होगा। 12.

विलम्ब शुल्क

लाग शुल्क

विलग्व शुल्क

बा० शुल्क

500.00 रु० तक प्रतिवर्ष

10,00 रु० प्रतिमाह 10.00 रु० प्रतिमाह

600.00 50 प्रतिवर्ष

20.00 रु० प्रतिमाह

500.00 रु 0 से अधिक 1500.00 रु० तक प्रतिवर्ष

15.00 रु० प्रतिमाह

1500.00 रु० प्रतिवर्ष

30.00 रु० प्रतिमाह

1500:00 रु० से अधिक 3000.00 रु० तक प्रतिवर्ष

30.00 रु० प्रतिमाह

3000.00 रु० प्रतिवर्ष

50.00 रू० प्रतिमाह

3000.00 ७० से अधिक 5000.00 रु० तक प्रतिवर्ष

50.00 ७० प्रविगाह

5000.00 रु० प्रतिवर्ष

80.00 रु० प्रतिभाह

6000.00 रु० से अधिक 8000.00 रूयं तक प्रतिवर्ष

80.00 ७० प्रतिमाह

160.00 रु० प्रतिमाह १०००.००, रू० प्रतिवर्ष

0000.00 २० से अधिक 16000.00 रु तक प्रतिवर्ष

150.00 रु० प्रतिमीह

15000.00 रु ० प्रतिवर्ष

200.00 रु० प्रतिमाह

15000.00 रु० से अधिक 20000.00 रु० सक प्रतिवर्ष

200.00 रु० प्रतिमाह

20000.00 रु० प्रतिवर्ष

250.00 रु० प्रतिमाष्ठ

20000,00 रु० से अधिक 25000.00 रु० तक प्रतिवर्ष

250.00 रु० प्रतिमाह

25000.00 रु० प्रतिवर्ष

300.00 रु० प्रतिगाड

25000.00 रु० से अधिक 30000.00 रु० तक प्रतिवर्ष

300.00 रु० प्रतिमाह

30000.00 ५० प्रवियर्स

400.00 रू० प्रतिमाह

30000.00 रु० से अधिक 40000.00 रु० तक प्रतिवर्ष

400.00 सं ० प्रतिमाह

40000.00 रु० प्रतिवर्ष

500,00 रु० प्रतिमाह

40000.00 रु ० से अधिक 50000.00 रु० तक प्रतिवर्ष

500.00 रु ० प्रतिमाह

50000.00 रु० प्रतिवर्ष

600.00 रू० प्रतिमाह

50000.00 रु० से अधिक

नोट :- उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2018 की धारा 163 क(1 ) में दिये गये प्राविधानानुसार " जिला पंचायत को ऐसी संविदाएं करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिऐ आवश्यक या इष्टवार हो"।

भाग 1-6]

229 उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

दण्ड

कोई भी जिला पंचागत का लाईसेन्स शुल्क देय व्यवसायी / संस्था/फर्म/ ठेकेदार उक्त निर्मित उपविधि का उल्लघंन करता है तो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 140 व 140 में दिये गये प्रांविधानानुसार निम्नवत् दण्ड का भागी होगा - उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी,

अर्थात

"149 की उपधारा (क) नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम / उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम वार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक | दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा ।"

दी जायेगी,

उत्तराखण्ड पंचायतीराज, अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर अर्थात-

" 148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की. विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करेगा त्तो वह प्रथम वार रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लघंन के लिए रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा ।"

149 की उपधारा (क) अन्तर्गत "नियमं बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम / उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम वार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है , तो यह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र ) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा। "

कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल

जिस किसी जनसामान्य को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/ सुझाव हो तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवम् सुझाव कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किशी भी कार्यदिवरा में प्रस्तुत कर सकता है । नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपत्ति/ सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। तद्युपरान्त निभ्न उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु विधित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

जिला पंचायत, नैनीताल की स्टोन क्रेसर उपविधियां

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1901 की धारा 239 (1 ) के प्राविधानों के अधीन जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण एवं जनसाधारण की सुरक्षा हेतु स्टोन क्रेशर (पत्थर व मिट्टी तोड़ने की मशीन) की स्थापना/संचालन नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु बताये गये उपनियमों जिनका प्रकाशन विज्ञप्ति संख्या पत्रांक 1270/ XII-5/97-98 दिनांक 16 फरवरी, 2012 (उत्तराखण्ड सरकार के गजट में दिनांक 26 मई, 2012 को प्रकाशित) में हुआ है, वर्तमान में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 लागू होने के फलस्वरूप अधिनियम के अध्याय- उन्नीस की धारा 106 की उपधारा (1 ) (2 ) के खण्ड 'च' 'ज', 106 (শুভা শ) , 106 (তা श) सपठित धारा 123, धारा 179 के अन्तर्गत जनपद मैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण एवं जनसाधारण की सुरक्षा हेतु स्टोन क्रेशर (पत्थर व मिट्टी तोड़ने की मशीन ) की स्थापना/ संचालन नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु निम्न संशोधन किये जाते हैं, जो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 149 की उपधारा (ग) के खण्ड (2) में दिये गये प्राविधानानुसार गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

पूर्व प्रचलित उपनियम

संशोधित उपनियम

स्टोन छनना 10,000 /-

स्टोन छनना 12,000/-

स्टोन क्रेसर (विद्युत अधिभार) 300 किलोवाट तक) 15,000/- स्टोन क्रेसर (विद्युत अधिभार 300 के० बी० से अधिक 20,000/-

स्टोन क्रेसर (विद्युत अधिभार) 300 किलोवाट तक) 16,000/- स्टोन क्रेसर (विद्युत अधिभार 300 के० बी० से अधिक 22,000/-

नोट - उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2018 की धारा 183 क(1 ) में दिये गये प्राविधानानुसार "जिला पंचायत को ऐसी संविदाएं करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिऐ आवश्यक याः इष्टकर हो ।

दण्ड कोई भी जिला पंचायत का लाईसेन्स शुल्क देय व्यवसायी/ संस्था/ फर्म/ठेकेदार उक्त निर्मित उपविधि का उल्लघंन करता है तो उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 148 वः 149 में दिये गये प्राविधानानुसार निम्नवत् दंण्ड का भागी होगा- उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात 230

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

"149की उपधारारा (क)(क) नियमनियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियंम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/ उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रुपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा ।"

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दीजायेगी,

अर्थात -

" 148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह प्रथम बार रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येकः पश्चातवर्ती उल्लघंन के लिए रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागीहोगा ।"

149की उपधारा (क) अन्तर्गत "नियमः बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम / उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा ..

कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल

जिस किसी जनसामान्य को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/ सुझाय हो तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवम् सुझाव कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है । नियत तिथि के उपरान्त किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा । तं‌छपरान्त निम्न उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु विहित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

जिला पंचायत, नैनीताल की दुकान उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा 230 की उपधारा २ (घ) के खण्ड (ड) के अन्तर्गत जनपव नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाने वाली सभी प्रकार की दुकानों आदि यो विनियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु बनाये मगे उपनियमों, जिनका संशोधित प्रकाशन गजट की विज्ञप्ति संख्या 3410/इक्कीस-8/2014-15 दिनांक 28 सितम्बर, 2015 (उत्तराखण्ड शरकार के गजट में दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को प्रकाशित) , पत्रांक 1274/XII-2/97-98 दिनांक 18 फरवरी, 2012 (उत्तराखण्ड सरकार के गजट में दिनांक 26 गई, 2012 को प्रकाशित) एवं विशत्ति संख्या 1975 / इक्कीरा-7 /2009-2010 दिनांक 12 अगस्त 2010 (उतराखण्ड सरकार के गजट में दिनांक 06 नवम्बर, 2010 ) के उपयन्म 8 में हुआ है, वर्तमान में उत्तराखण्ड पंचागतीराण अधिनियम 2016 लागू होने के फलस्वरूप अधिनियम के अध्याय -उन्नीरा की धारा 106 की उपमाश (1) (2) के खण्ड 'घ' के साथ पठित धारा 123 के अन्तर्गत्त जनपद नैनीताल के ग्रागीण क्षेत्रान्तर्गत चलाई जाने वाली सभी प्रकार की दुकानों आदि को विनियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु निम्न संशोधन एवं नये व्यवसायों को सम्मिलित किया जाता है ।

यह उपविधि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 149 की उपधारा (ग) के खण्ड (1 ) (2) में दिये गये प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड के सरकारी गजट में प्रकाशित होने की शिथि से जनपद नैनीताल के झामीण क्षेत्रों में प्रगावी होगी ।

वर्तमान उपनियम

धनराशि

संशोषित उपनियन

धनराशि

सभी व्यवसायों दर से लाईसेन्स

प्रत्येक खाद्यय, वस्त्र, पुस्तक, लेखन सामग्री व अन्य सभी व्यवसायों (दुकानों) पर लाईसेन्स देय होगा ओर उन पर जिस दर से लाईसेन्स शुल्क लगेगा, (8) प्रत्येक खाद्यय, वस्त्र, पुस्तक, लेखन सामग्री व अन्य (दुकानों) पर लाईसेन्स देय होगा ओर उन पर जिस शुल्क लेगेगा, उसका विवरण निम्न प्रकार है ।

चसका विवरण निम्न प्रकार है ।

1

(1) स्कूटर मोटर साईकिल वर्कशाप

1

500/-

(1) स्कूटर मोटर साईकिल वर्कशाप

600/-

(2) मोटर कार वर्कशॉप

1000/-

(2) मोटर कार वर्कशॉप

1200/- 2

1. प्रिटिंग प्रेस जिसमें तीन कर्मचारी तक काम करते

2

500/-

(1) प्रिंटिंग प्रेस जिसमें पाँच कर्मचारी तक काम करते हों

800/-

1000/-

2. प्रिंटिंग प्रेस जिसमें पांच कर्मचारी तक काम करते हों

1200/-

(2) प्रिंटिंग प्रेस जिसमें पांच से ज्यादा कर्मचारी काम करते

3

3 कवाड गोदाम एक स्थान पर जमा करना

कवाड गोदाम एक स्थान पर जमा करना 1. छोटा गोदाम

(1) छोटा गोदाम

1200/- 2. घडागोदाम

1100/-

(2) बढ़ा गोदाम

2400/-

2000/-

(3) स्क्रैप सेल

2400/- 4 बेटरी मरम्मत

4

300/-

(1 ) बैटरी मरम्मत

400/-

(2) बैटरी फुटकर विक्रेता

1200/- S

5

एल्यूनियम से निर्मित सामग्री की दुकान

1200/- 1.सामान

1000/-

एल्यूजियम से निर्मित सामग्री की दुकान सामान खिड़की, दरवाजे आदि

2. फर्नीचर

1500/-

6

2000/-

होम रैपलाइसेज ( टीव्यी० फ्रिज शो रूम इत्यादि )

2400/-

थो. रूम इत्यादि) जिसमें 10 कर्मचारी तक काम करते हों: 6 (1) होम रैपलाईन्सेज (टी०पी०, फ्रिज, वाशिंग मशीन, मिक्सी

4000/-

(2) होम पैपलाइसेज (टी०वी० , फ्रिज, वाशिंग मशीन, मिक्सी शो रूम इत्यादि) जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी काम करते

हाँ

7 रेत बजरी सीमेन्ट से निर्मित गमले

1500/-

7 क्रमांक 64 में अंकित

8 चश्मे बनाने की दुकान

8 (1 ) चश्मा बनाने की दुकान (आप्टिकल)

1000/- 1. चश्मा बेचना

500/-

(2) चश्मा बेचने की दुकान

1600/- 2. चश्मा बनाना

500/-

(3) चश्मा बनाने, बेचने एवं आई० टेस्ट सेन्टर

1800/- 9. नॉन नैशनलाईज्ड बैंक

5000/-

9. गॉल नैशनलाईज्ड बैंक

6000/- 124.

10

1400/- पैथोलोजी (टेस्टिंग लैव) छोटी

1200/-

पैयोलोजी (टैस्टिम लैव) छोटी

कम्प्यूटर राईज्ज वडी

3000/-

कम्प्यूटर राईज्ड बडी लैव

4000/- 231 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

 175    नौन बैंकिंग इन्स्ट्रीटयूट                       1000/-          11 | नौन बैंकिंग फाईनैन्स इन्स्ट्रीटयूट                   2500/-
178.    डिश टी०वी० सिस्टम विक्रेता                       1000/-         12   डिश टी०वी० सिस्टम विक्रेता                            1200/-
 177.   विद्युत उपकरण ठेकेदारी में तैयार करना           1500/-          13   विद्युत उपकरण (ठेकेदारी में तैयार करना)               1800/-
 178.   चश्मे थनाना, वेचना, आंख बैंक करन्न              1500/-          14    क्रमांक 8 (3) में अंकित
 179. शेयर ब्रोकर                                       000/-           15    शेयर ब्रोकर                                         2000/-
 180    डिश टीवी ( इन्टर मैट कनेक्शन सर्विस)             1 रुपये प्रति  18    (1) डिश टी०पी० कनेक्शन वितरणकर्ता प्रतिकनेक्शन       10/-
                                                         कनेक्शन
                                                                              (2) इन्टर पैट कनेक्शन विवरणकर्ता प्रतिकनैक्शन        10/-
 181    टायल                                             500/-          17    क्रमांक 120(8) में अंकित
 182.   फोटो स्टेट मशीन विक्रेता                         1000/-          19   (1 ) फोटोस्टेट/ लेमिनेशन की दुकान                    600/-
                                                                              (2) फोटोस्टेट मशीन विक्रेता                          1200/-
                                                                             ( (3 ) फोटोस्टेट मशीन मरम्मत दुकान                    700/-
 183.    काप्यूटर ऐसेसीरिज विक्रेता                      1000/-          19   कम्प्यूटर/ लैपटाप ऐरोसीरिज विक्रेता                  1200/-
 184.    फार श्रंगार कार ऐसेसीरीज विक्रेता               1500/-         20    कार अंगार/ कार ऐसेसीरीण विक्रेता
                                                                                                                                   1800/-
 185     कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन लैप टाप विक्रेता टेन लेट 2500/-         21    कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, हीप टाप, टैबलेट एवं मोवाईल फोन 3000/-
                                                                              विक्रेता
 188     आर्किटेक्ट नक्शा निर्माता                       2000/-          22   आर्किटेक्ट/ मानचित्रकार नक्शा निर्माता
                                                                                                                                    2500/-
  187    ट्रेनिंग इन्ट्रीट्यूट अन्य                      1000/-          23    ट्रेनिंग इन्स्ट्रीट्यूट (अन्य)
                                                                                                                                    1200/-
  188 फास्ट फ्रूट कारनट                                                        फास्ट फूटे कॉर्नर
                                                                                                                                    300/-
  169    घांतु निर्मित फर्नीचर                                                                                                      1000/

250/- 24

1500/- 25

                                                                              धातु निर्मित फर्नीचर शोरूम / दुकान
190     प्लास्टिक फाईबर निर्मित फर्नीचर                 1600/-          26   प्लास्टिक फाईवर निर्मित फर्नीचर                       1800
191     रेत बणरी ईट अन्य के कमीशन एजेन्ट               1100/-           27    क्रमांक 120 (6) में अंकित
1923 चिकिन मटन कार्नर                                   600 /          28   चिकिन मटन कार्नर                                      700/-
 193    स्क्रैप सेल एण्ड प्राईजेज                       2000/-         29 क्रमांक 3(3) में अंकित
        इन्वर्टर बैटरी फुटकर विक्रेता                  1000/-          30    इन्वर्टर बैटरी फुटकर विक्रेता                        1500/-
 195    सी०सी० टी ०वी० कैमरा विक्रेता                   1000/-         31    सी०सी ०टी०वी० कैमरा विक्रेता                         1200/-
 196    इन्टीरियर डिजाईनिंग एजेन्सी

1000/- 32

इन्टीरियर डिजाईनिंग एजेन्सी

1500/-

हैवी अर्थ मूवीग मशीन सेल्स एण्ड सर्विस .

हैवी,अर्थ मूवीग मशीन सेल्स एण्ड सर्विस

197

11000/- 33

14000/-

हैपी केबल सेल्स

10000/- 198 हैवी केवल सेल्स हैदी अर्थ भूविंग मशीन सेल्स 10000/- 34

500/- 35लेथ मशीन

199 लेथ मशीन /अतिरिक्त

700/-

लेथ मशीन अतिरिक्त प्रतिमशीन

100 /-

200/-

गोदाम किसी भी व्यवसाय अन्य

200

2500/-

30 गोदाम किसी भी व्यवसाय अन्य (छोटा)

1100/-

5000/-

गोदाम किसी भी व्यवसाय अन्य (बडा)

201. गददी मेकर/ सिचाई

250/- 37 गददी मेकर /सिलाई (गाड़ी)

300/-

850/- 202 गाडी डेटिंग पेंन्टिय

3a गाड़ी डेटिंग पेन्टिग

700/-

600/-

500/-

203 बारात घर में बारातियों के ठहरने हेतु प्रति कण

39 बारात घर में बारातियों के ठहरने हेतु प्रति कक्ष

204 एड एजेन्सी (विज्ञापन ऐजेन्सी)

1500/-

1000/- 40 एढ एजेन्सी (विज्ञापन ऐजेन्सी)

6500/- इश्योरेन्स कम्पनी प्रा० लि०

205

2000/- 41 इश्योरेन्स कम्पनी प्रा० ति०

10/- 206 कम्प्यूटर नेट एक्जाम सेन्टर

600/- 42 कम्प्यूटर नेट एक्जान सेन्टर प्रति कम्प्यूटर

1200/-

43. स्टबी सर्किल प्राइवेट इनर सिटी

207 स्टेडी सर्किल प्राइवेट इनवर सिटी

1000/-

1800/-

1500/- 44 पावर

208 मिनी सेलर/मिनी आटा गिल

45 कैटरिंग

2000/- 209 कैटरिंग

500/-

4

400/- i) होटल जहां साधारण ग्रामीण तहरते हों

120/- 48 (1) होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, पेईगं गेस्ट हाउस साधारण

सुविधा युक्त (प्रति कमरा)

800/-

300/-

(2) होटल, मोटन, गेस्ट हाउस, पेईगं गेस्ट हाउस रिसोर्ट्स आधुनिक सुविधा युक्त (प्रति. कमरा) समस्त होटल

(आधुनिक /अतिआधुनिक)

1000/-

(3) रैस्टोरेन्ट एवं किचन अतिरिक्त

ii) होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, पेईगं गेस्ट हाउस रिसोर्ट्स जहां पर्यटक एवं जनपद के बाहरी यात्री ठहरते हों (आधुनिक सुविधा युक्त) पर्वत्तीय क्षेत्र रामगढ़, घारी, भीमताल, वेतालघाट, कोटाबाग व ओखलकांडा विकास खण्ड हेतु (प्रति बैड)

-/008

(4) होम स्टे प्रति कमरा

300/-

600/-

(5) काटेज / टेन्ट/ इत्यादि प्रति टेन्ट / काटेज (प्रति)

2(1) होटल, मोटन, गेस्ट हाउस, पेईगं गेस्ट हाउस जहां पर्यटक एवं जनपद के बाहरी यात्री चहरते हों (आधुनिक सुविधा युक्त) हल्द्वानी, रामनगर विकास खण्डों हेतु (प्रत्ति कमरा)

(3) रिसोर्ट विकास खंण्ठ रामनगर/ हल्द्वानी हेतु (प्रति कमरा)

700/-

47 स्पेयर पार्टस

250/-

18 स्पयर पार्ट्स

300/-

250/-

(1 ) साईकिल

1.साईकिल

600/- 2. मोटर साईकिल

600/-

(2) मोटर साईकिल

1,000/-

1200/- 3. चार पहिया हल्का वाहन

(3) चार पहिया हल्का वाहन

1800/-

1,500/-

4. चार पहिया, से अधिक भारी वाहन

(4) चार पहिया से अधिक भारी वाहन

3000/-

48 फाइनेंस कम्पनी शाखा

2000/-

73 फाइनेंस कम्पनी शाखा

6000/-

49 सी० एण्ड एफ० सभी सामानों जैसे सीमेन्ट पैन्ट व. अन्यः

5,000/-

सी० एण्ड एफ० सभी सामानों जैसे सीमेन्ट पैन्ट

103

सनी

1,500/- 50 पत्यर/ संगमरमर मूर्ति/ मन्दिर इत्यादि के निर्माता

1800/- पत्थर/ संगमरमर मूर्ति के निर्माता

51 निजी शिक्षण संस्थान

निजी शिक्षण संस्थान

141 : 148.

नर्सरी से कक्षा 5 तक

1000/- कक्षा 1 से 5 तक

500/-

कक्षा 6 से 12 तक

कक्षा 6 से 8 तक

1000/-

2000/-

कक्षा 9 से 10 तक

1500/-

नर्सरी से कक्षा 12 तक

3000/-

2000/-

कक्षा 11 से 12 सक

12000 /-

इन्जीनियरिंग कालेज /मेडिकल कालेज बी० बी०ए ०,

10000 /-

बी ०सी० ए०, बी० एड०, अन्य डिप्लोमा डिग्री इत्यादि

600/- इन्जीनियरिंग कालेज /मेडिकल कालेज वी०बी ०ए०, बी०सी० ए०, बी०एड० , अग्ध डिप्लोमा कोर्स

प्ले स्कूल/ डे- केयर सेन्टर इत्यादि

232
                       उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)...                      [भाग 1-क
              स्टील पत्ती गैलवैनाइज़ड डिपो         5000/-      B2: स्टील पत्ती गैलरीनाइजङ डिपो             6500/-
              माड्यूलर किचन                        600/-       53 माडयूलर किचन निर्माण
                                                                                                           3000/-
              पेन्ट फुटकर                          1000/-

54 पेन्ट फूटकर

1200/-

पेन्ट धोक विक्रेता

5000/-

पेंट कम्प्यूटराइज्ड

1500/-

कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली ऐजेन्सी

2000/- 55 कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली ऐजेन्सी

2500/-

निजी बैंक

66 निजी बैंक

5000/-

6000/-

लकडी फर्नीचर शो रूम

1500/- 57 फनीचर शो रूम/दुकान

(1 ) लकड़ी

1800/-

(2) धातु/ एलमुनियम/स्टील /लोहा इत्यादि

1800/-

(3) प्लास्टिक फाईवर निर्मित

1800/-

(4) अन्य

1800/-

स्टील फर्नीचर शो रूम

1600/- 58 15मांक 67(2) में अंकित

2000/-

लकड़ी फर्नीचर/ स्टील फर्नीचर की रूम

क्रमांक 57(1 ) में अंकित

的

मोबाइल टावर (प्रति टावर

5000/- 60 मोवाइल टावर (प्रति टावर)

5500/-

जम

1000/- 61 जिम सेन्टर

1200/-

500/-

खेल का सामान

52 खेल का सामान दुकान

800/

वियर हाउस

5000/-

वेयर हाउस/ गोदाम

6500/-

सीमेन्ट के गमले बनाना

300/- 64 सीमेन्ट के गमले बनाना

300/-

200/-

रिचार्ज कूपन (मोबाइल)

65 रिचार्ज कृपण (मोबाइल)

200/-

कम्प्यूटर सेल एण्ड शो रूम

1000/- 68 क्रमांक 21 में अंकित

67

500/-

कम्प्यूटर सर्विस

600/-

कम्प्यूटर सर्विस/ इलैक्ट्रानिक्स/ मोबाईल फोन सर्विस सैन्टर

वाटर फिल्टर (इलैक्ट्रानिक्स)

500/-

वाटर फिल्टर इलेक्ट्रानिक्स) विक्रेता

600/-

बाटर फिल्टर साधारण

69 डाटर फिल्टर साधारण

400/-

300/-

मोटर गाडियों के रेवीवेटर मरम्मत

300/-

250/-

70 मोटर गाडियों के रेडीमेटर गरम्मत

300

गाडी के पम्प की मरम्मते

400/-

71 गांडी के पम्प की सरग्गत

डिपाटमेन्टल स्टोर

2000/-

2400/-

72 (1) डिपाटमेन्टल स्टोर/मनि गार्ट / मार्ट इत्यादि

6000/-

(2) मॉल/रिटेल चेन स्टोर इत्यादि

लडके लडकियों का हौस्टिल (प्रति बैड)

73 लडके लडकियों का हॉस्टिल (प्रति बैड)

100/-

200/-

साहवर कैफे

600/-

74 (1)साइबर कैफे

700/-

(2) सी०एस० सी० सेन्टर

500/-

1000/- कम्प्यूटर स्क्रीन पेष्टिग व साइन बोर्ड

75 कम्प्यूटर स्क्रीन प्रिन्टिंग व साइन बोर्ड

000/-

1

परचून की दुकान

300/-

120/- 76 (1 ) पश्पूग के सामान की छोटी दुकान (50,000/- के

सामान तक)

600/-

(2) पुरंचून के सामान की दुकान (50,000/- के सामान से

ऊपर)

2

120/- 77 (1) हलवाई की दुकान छोटी

i) हलवाई की दुकान छोटी

400/-

1000/-

(2) हलवाई की दुकान जिसमें नमकीन, भाय, रेस्टोरेन्ट भी

() हलवाई की दुकान जिसमें चगकीन, चाय, 280/-

शामिल हो ।

रेस्टोरेन्ट भी शामिल हो ।.

3 होटल जहाँ भोजन व्यवस्था हो

78 होटल जहाँ भोजन व्यवस्था हो

1. वादा

250/-

(1 ) साधारण ढाया

300/-

2. आधुनिक रैस्टोरेन्ट

1000/-

1200/-

(2) आधुनिक रेस्टोरेन्ट

(3) मांसाहारी रैस्टोरेन्ट

1500/-

6

1) इमारती लोहे की दुकान

300/- 79 (1 ) इमारती तथा अन्य लोडा थोक विक्रेता

1000/-

ii) इमारती लोहे की दुकान 60,000 /- २० से ऊपर 800/-

(2 ) इमारती राथा अन्य लोहा फुटकर विक्रेता

800/-

6

300/-

1) इमारती लकड़ी की दुकान

2400/-

80 (1 ) लकड़ी/ प्लाइवुड / इन्जीनीयरत बुड फर्नीचर के थोक विक्रेता

500 /-

ii) इमारती लकड़ी की दुकान 50,000/- रू से ऊपर

(2) इमारती लकडी थोक विक्रेता

1500/-

(3) इमारती लकडी फुटकर विजोवा

1000/-

(4) इंघन जलाने की लकडी, कोयला के व्यापारी

400/-

(5) शिल्प कला, काष्ठ कला उद्योग

150/-

(6) इमारती लकडी के कारपेंटर/ बढ़ई

300/

7

जूते विक्री की दुकांन

200/- 61 (1 ) जुत्ता, चप्पलं विक्रेता की दुकान

500/-

(2) शु मेकर/ मरम्मत

100/-

फुटकर गल्ला विक्रेता

200/-

(1 ) थोक गल्ला विक्रेता

1300/-

82 (2) फुटकर गल्ला विक्रेता

500/-

9 बर्तन की दुकान

300/-

83 बर्तन की दुकान

400/-

10 कपड़े की फुटकर दुकान रेडिमेड सहित

250/- १ कपड़े की फुटकर दुकान रेडिमेड सहिव

500/-

11 कपड़े की थोक दुकान

600/-

85 कपड़े की थोक दुकान

1000/-

600/-

12 सोने चौदी के आभूषण की दुकान

85 (1 ) सोना चौदी आमूपण निर्माता व विक्रेता शो रूम

2000/-

( 2) सोना चाँदी आगूषण मरम्मत की दुकान

800/

13

पुस्तक, कापी व स्टेशनरी की दुकाने

250/- 87 ( 1 ) पुस्तक , कापी व स्टेशनरी थोक विक्रेता

1000/-

( 2) पुस्तक कापी व स्टेसनरी फुटकर विक्रेता

500/-

600/- 88 (1 ) मेडिकल स्टोर थोक विक्रेता

5000/- 14 ⅰ) मेडिकल स्टोर (20,000/- रू. के सामान सक) 1 ) मेडिकल स्टोरं (20,000/- रू. पसे ऊपर)

(2) मेडिकल स्टोर फुटकर विक्रेता (2,00,000/- के सामान 1000/-

तक

1000/-

(3) मेडिकल स्टोर फुटकर विक्रेता (2,00,000/- से ऊपर 1500/-

सাসান)

15 चाय, लस्सी व अन्य पदार्थ

TS/-

89 (1 ) घाय की दुकान

200/-

(2) सस्ती, जूत व अन्य पेय पदार्थ की दुकान

300/-

(3) गन्ना जूस विक्रेता

100/- भाग 1 -क]

233

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27 , 1945 शक सम्वत्)

16 सिपरेट, बीड़ी, पान व तम्वाक की दुकान ।

150/-

17 1. पेट्रोल पम्प

2000/-

प्रतिमशीन

2. डीजल पम्प

अति 300/- 2000/- प्रति मशीन अति

300/-

19 साइकिल मरम्मत की दुकान

150/-

20 बिसातखाने की दुकान

100/-

21 कृषि उपकरण की दुकान

250/-

22

250/- i) विजली के सामान की दुकान (20,000/- रु० तक)

600/- ii ) बिजली के सामान की दुकान (20,000/- 50 से ऊपर)

23 खाद वेल की दुकान

100/-

24

350/- 1) कृषि खाद की दुकान

350/- ii ) कृषि पेस्टिसाईड की दुकान

350/- iii) कृषि बीज की दुकान

25 गल्ले के थोक व्यापारी

1100/-

28 इमारती लकड़ी के थोक व्यापारी

1200/-

27

ⅰ) लकड़ी के फर्नीचर के व्यापारी

250/-

600/ ii ) लकड़ी के फर्नीचर के व्यापारी 50,000/- से ऊपर

28

मरम्मरी भोटर एवं अन्य वाहन (जले पर किसी शक्ति 250/-

चालित यंत्र का प्रयोग न हो)

29

ईधन जलाने की लकड़ी के व्यापारी

300/-

30 पम्पिंग सेट के मरम्मतकर्ता

150/-

31

100/-

32

350/- लाउड स्पीकर किराये पर देने व विद्युत सामान

रिपेयरिंग

33

i) गारवर (खोले /खुली दुकान)

100/-

250/- ii ) बारबर सैलून

34

500/- डीजल मोबाईल पेट्रोल तथा उनके बने पदार्थों के विक्रेता

35 आइस्क्रीम, कुल्फी

100/-

36

L क्रमांक 5 पर अंकित

37

i) हकीम, वैद्य तथा होम्योपैथिक डॉक्टर, आरएम.पी. 500/- व अन्य

ii) ऐलोपैथिक डॉक्टर

1200/-

38 खल विनोली की दुकान

250/-

39 खोया बनाने की भट्टी अथवा दुकान

150/- अति. प्रति भट्टी 100/-

(पृथक-2)

40 दूध के विक्रेता

100/-

41

400/- 1) सीमेन्ट की दुकान (छोटी)

600/-

42

ii ) सीमेन्ट की दुकान 25,000/- से ऊपर टमटम बैलगाड़ी अथवा इनमें उपयोग में आने वाली 75/-

वस्तुओं की दुकान

43 मिट्टी के रोल विता

50/-

44 दूध से निकाले जाने वाली क्रीम की दुकान

150/-

45 ड्राईक्लीन की दुकान

160/-

46 देशी घी की दुकान

150/-

47 लोहार की दुकान

100/-

48 बढ़ई की दुकान

100/- 90 सिगरेट वीडी, पान व तम्बाकू की दुकान

200/-

91 (1)पेट्रोल पम्प

2500/-

प्रति मशीन अदि

500/-

(2) डीजल पम्प

2500/- .

प्रति मशीन अत्ति

500/-

92

साइकिल मरम्मत की दुकान

200/-

93 बिसातखाने की दुकान

200/-

94 कृषि उपकरण की दुकान

300/-

(1 ) बिजली के सामान की दुकान (1,00,000 /- रू0 तक) 500/-

1000/- ऊपर) (2) बिजली के सामान की दुकान (1,00,000/- रू0 से

96

खाद्य तेल की दुकान

500/-

97 कृषि खाद, पेस्टिसाईड, बीज इत्यादि की दुकान

500/-

98 क्रमांक 82 (1 ) में अंकित

99 क्रमांक 80(2) में अंकित

100 मन्मांक ००(१ ) में अंकित

101 गरम्मत मोटर एवं अन्य वाहन (जहां पर किसी शक्ति चालित 300 /-

यंत्र का प्रयोग न हो)

102 क्रमांक ३० (4) में अंकित

103 पम्पिंग सेट के मरम्मतकर्ता

200/-

104 चाद

200/

105 लाउड स्पीकर किराये पर देने व विद्युत सामान रिपेयरिंग 400/-

250/- 106 (1 ) बारबर (खोखे / खुली दुकान)

(2) वारवर सैलून

500/-

107 डीजल मोवाईल पेट्रोल तथा उनके बने पदार्थों के विक्रेता 600/-

108 आइस्क्रीम, कुल्फी

200/-

800/- 109 (1 ) हकीम वैद्य तथा होम्योपैथिक डॉक्टर / क्लीनिक व अन्य

(2) आयुर्वेदिक डॉक्टर/क्लीनिक

800/-

(3 ) दन्त चिकित्सक /क्लीनिक

1000/-

(4) एलोपैथिक डॉक्टर / क्लीनिक

2000/-

(5) फिजियोथैरेपी सेन्टर

1000/-

(6) योगा क्लात्त/ फिटनेस सेन्टर इत्यादि

600/-

(7) पशु चिकित्सक / क्लीनिक

1000/-

भाईवेट नर्सिंग होम / अस्पताल

(8) साधारण (जनरल वार्ड प्रति बेड)

200/-

300/- (9) आधुनिक सुविधा युक्त (प्राईवेट वार्ड प्रति वेड) ( 10) सी०टी० स्केन/ एम०आर० आई ० / एक्स रे/

2200/-

अल्ट्रासाउंड इत्यादि (11) नर्सिंग होम में कार्यरत प्रति डाक्टर

1000/-

113 खेल, विनोली, पशुआहार, फीडस्टोर इत्यादि

300/-

111 खोया बनाने की भट्टी अथवा दुकान

200/--

100/- अतिरिक्त प्रति भ‌ट्टी ( पृथक-2)

112 दुग्ध पदार्थ जैसे दूध, दही, घी, छाछ , पनीर, क्रीम, लस्सी 300/-

इत्यादि

113 (1 ) सीमेन्ट विक्रेता की दुकान (छोरी)

600/-

(2) सीमेन्ट विक्रेती की बड़ी दुकान 2,50,000 /- से ऊपर 1000/-

114 मिट्टी के तेल विक्रता

50/-

115 क्रमांक 112 में अंकित

116 ड्राईक्लीन की दुकान

200/-

117 क्रमांक 112 में अंकित

118 लोडार की दुकान

100/-

119 क्रमांक 80(6) में अंकित 234

[भाग 1-क

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

1000 / -

120 (1 ) हार्डवेयर, सेनेट्री सप्साईज इत्यादि की दुकान

500/-

49

हार्डवेयर की दुकान

1000/-

(2) सरिया की दुकान

1000/-

(3) सिमेन्ट की चुकान

3000/-

(4) ईट थोक विक्रेता

1500/-

(5) ईट फुटकर विक्रेता

1500/-

(8) रेता बजरी ईट व अन्य के कमीशन एजेन्ट

1000/-

(7) स्टोन टाईल्स, मार्वल एवं मार्वल दाना, मार्बल कटिंग.

ग्रेनाइट इत्यादि के विक्रेया

1000/-

(७) टाईल्स विक्रेता

5000/-

(५ ) रेता वजरी रटोकिस्ट

400/-

(10 ) पी०ओ ०पी ० मटीरियल विक्रेता

1000/-

(11 ) पत्थर, गार्यल एवं ग्रेनाइट पर गशीन द्वारा नक्काशी

121

600/-

(1) सामान्य निश्रित दुकान 1,00,000 /- के सामान तक

50

350/-

800/- शामान्य मिश्रित दुकान 10,000 रु० कम भूल्य का सामान होने पर

(2) सामान्य मिश्रित दुकान 10,00,000 /- के सामान से ऊपर

122 क्रमांक 121 में अंकित

600/-

51

মাধান্য দিল্লির বুকान 10,000 रु० से अधिक मूल्य कासांगान होने पर

150/-

52

500/- .

123 अन्य सभी प्रकार की दुकानें जो एक ही गद की हों तथा यहाँ उल्लेखित न हों

अन्य सभी प्रकार की दुकानें जिसकी कम से कम 10,000/- १० की वार्षिक विक्री हो तथा एक ही

वैण्ड वाले की दुकान

124

300/- मद की दुकान हो । 63 वैण्ड वाले की दुकान

जिस एन्टीना, डिस टी०वी० सिस्टम विक्रेता

125

54

400/-

5 एन्टीना से ऊपर

150/- 150/- 200/-

डिस एन्टीन्प 5 एन्टीना तक -

- 10 एन्टीना से ऊपर

250/-

8000/- 65

6000/-

सम्पत्ति क्रय-विक्रय के ऐजेन्ट (Property dealers )

128 अम्पत्ति क्रय- विक्रय के ऐजेन्ट (Property dealers).

56 बिल्डर्स

10,000/- 127 बिल्डर्स /कन्संक्ट्रशन कम्पनी

15000/-

57 जनरेटर किराये पर देने वाले

400/- 128 जनरेटर किराये पर देने वाले

400/-

58 फल सब्जी आदि के विक्रेता

300/-

250/- 129 (1) फल, सब्जी आदि के फुटकर विक्रेता

1000/-

(2) फल, सब्जी आदि के थोक विक्रेता

59

150/-

क्रमांक 129 में अंकित

फल के फुटकर विक्रेता

130

(1) फोटोग्राफी

131

500/~

200/-

1. फोटोग्राफी 2. वीडियोग्राफी

1000/~

300/-

(2) वीडियोग्राफी फोटोग्राफी

12000/-

(3) ड्रोन फोटोग्राफी

12000/-

10000/-

देशी शराब की दुकान (प्रति दुकान)

देशी शराब की दुकान (प्रति)

01 62

15000/-

(1)भारत निर्मित विदेशी शराव

132 133

15000/-

भारत निर्मित विदेशी शराव /बीयर की दुकान

5000/-

(2) बीयर की दुकान

12000/-

63

134 बार (1 ) विदेशी शराव + बीयर

10,000/-

10000/- बार- 1. विदेशी शराब 2. बीयर

(2) विदेशी शराब

8,000/-

8000/-

(3) देशी शराब

300/- 64

75/- 135 (1) दर्जी की दुकान दो मशीन तक,

दर्जी की दुकान प्रति मशीन

100/-

दो मशीन से अधिक पर प्रति मशीन अतिरिक्त

800/-

100/-

(2) बुटीक 12 मशीन तक दो मशीन से अधिक पर प्रति मशीन अत्तिरिक्त

1000/- हैचरिंग व्यवसाय

138 हैचरिंग व्यवसाय

65

1000/-

मुर्गी फार्म

137 मुर्गी फार्म

66
      (1) 1000 तक मुर्गी होने पर                    1,000/-              (1) 1000 तक मुर्गी होने पर                         1000/-
      (2) 1000 से अधिकमुर्गी होने पर                2000/-               (2) 1000 से 3000 तक मुर्गी होने पर                 2000/-
                                                                         (3 ) 3000 से 5000 तक मुर्गी होने पर                3000/-
                                                                         (4) 5000 से अधिक मुर्गी होने पर                    6000/-
67     सुअर पालन                                    1000/-         138   सुअर पालन                                          1000/-
69    शादी विवाह व अन्य आयोजन हेतु टैन्ट हाउस आदि    500 /-        139   शादी विवाह व अन्य आयोजन हेतु टेन्ट हाउस आदि सामग्री 1000/-
      सामग्री किराये पर देने की चुकान                                    किराये पर देने की दुकान
70     क्रमांक 60 (2 ) में अंकित
71     ईट/ रेते आदि. के फुटकर विक्रेता              600/-         140    क्रमांक 120 पर अंकित
72     क्रमांक 4 में अंकित
74 फोटोस्टेट मशीन                                   150/-          141 | क्रमांक 18 (2) पर अंकित
                                                    200/-                                                                   300/-

142 टेलीविजन मरम्मत

75 टेलीविजन मरम्मत

100/-

50/-

143 घड़ी गरम्मत

76 घड़ी मरम्मत

2000/-

ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय

78

1000/- 144

ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय

500/-

145 प्लास्टिक के सामान की दुकान

79

200/-

प्लास्टिक के सामान की दुकान

148 রুশাক 81 (2) पर अंकित

100/-

80

सूज मेकर एवं मरम्मत

200/- 81

100/- 147 (1 ) रूई धुनाई, गद्दे, रजाई इत्यादि बनाने की दुकान

रूई धुनाई की दुकान

500/-

(साधारण) (2) रूई धुनाई, गद्दे, रजाई इत्यादि बनाने की दुकान

(मशीन द्वारा)

300/- फेरी

148

पोरी/ठेला

82

100/-

200/- फल संरक्षण इकाई

149 फल संरक्षण इकाई

83

150/-

150 बैंकट हाल, मैरिज हालं एवं बारात घर

बैंकट हाल, मैरिज हाल.

84

4000/-

3000/-

1. मात्र एक समारोह एक दिन में आयोजन हेतु

6000/-

1. मात्र एक समारोह आयोजन हेतु 2. एक से अधिक समारोह आयोजन हेतु

7000/-

2. एक से अधिक समारोह एक दिन में आयोजन हेतु 235 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

5,000/- 151 शो-रूम दो पहिया

6000/- 85 शो-रूग- दो पहिया

शो-रूभ तीन पहिया

7,000/-

शो-रूम तीन पहिय

8000/-

शो-रूम चार पहिया

10,000/-

12000/-

शो-रूम- चार पहिया

पावडीलर दो पहिया                        2,500/-           सवडीलर दो पहिया                            3000/-
सदहीलर तीन पहिया                        3,500/-           चवडीलर तीन पहिया                           4000/-
सदहीलर चार पहिया                        5,000/-

सबडीलर चार पहिया

                                                                                                            8000
वर्कशाप तीन पहिया                         500/-              वर्कशाप तीन पहिया                              700/-
वर्कशाप चार पहिया                          1,000/-
                                                             चर्कशाप चार पहिया                              1200/-
वर्कशाप छः पहिया व ऊपर                     1500/-
                                                             वर्कशाप छः पहिया व ऊपर                         1600/-
                                                                                                            600/

सर्विस सेन्टर (वाहन)

08    पी.सी.ओ. एस.टी.डी.                         150/-
87    नर्सिंग होम (प्रति बैड)                    150/-        152 क्रमांक 109 पर अंकित
86    टोकरी व्यवसाय                              75/-          153 टोकरी व्यवसाय                                    75/-
      गोदाम (कोल्ड स्टोरेज) अनाज, सब्जी, लकड़ी आदि 1100/-     154 (1 ) कोल्ड स्टोरेज (अनाज, सब्जी इत्यादि)          1200/-
                                                                    (2) गोदाम/वेयरहाऊस                              6500/-
                                                 1,000/-      155

धर्म कोटा (1 ) साधारणं

1200/-

धर्म कांटा (1) सण

90

2,000/-

(2) कम्प्यूटराईज्ड

2500/- (2) कम्प्यूटराईज्ड

200/- 156 क्रमांक 135(2) पर अंकित

91

600/-

157 भूसा स्टोर

500/- भूसा स्टोर

500/- 158 कोचिंग सेन्टर साधारण

92
93    कोचिंग सेन्टर                                                                                                     1000/-
                                                                       कोथिंग सेन्टर फ्रेन्चाइज                          3000/-
94    प्लाईवुड दुकान                               500/-               क्रमांक 80(1 ) पर अंकित
                                                   600/-                                                                1200/-

160 ५५ नुज कोई मी

95     एजेन्सीज
06    ड्राइविंग सेन्टर                            600/-         161   ड्राइविंग लोग सेन्टर
07   1.शिल्प कला, काष्ठ कला उद्योग                150/-         162   क्रमांक ७०७) पर अंकित
99    शाइस प्ला                                   3,000/-       163   सीड्स प्लान्ट                                   3000/-
100   गैस एजेन्सीज                                                                                                    1500/-

104 गैस एजेन्सीज

600/-

1000/-

500/-

102 वेल्डिंग मशीन पावर

105 वेल्डिंग मशीन पावर

60/-

प्रति गशीन अतिरिक्त

७०/ - प्रति

मशीन अधि

700/-

कम्प्यूटर ट्रेनिंग रोग्हर

104

100

000/-

कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर

500/-

108 कम्प्रेषर

400/- 107

क्रमांक 147 पर अंकित

400/- 100

106 रजाई गद्दे १. मशीन द्वारा

75/

2. हाथ द्वारा

500/-

160 क्राकरी दुकान

LU                                             300/-
108  मार्वल दाना दुकाন
      कटिंग मशीच                               160/-

171 क्रमांक 120 पर अंकिरा

300/-

स्टोन टाईल्स दुकान

109

300/-

172 जूस सेन्टर

150/-

जूस सेन्टर

110

600/-

173 कचरी गिल

600/-

111 कनरी मिल

1000/-

174 अण्डे के थोक व्यापारी

600/-

112 अण्डे के थोक व्यापारी

300/-

260/-

175 अण्डा फुटकर

अण्डा फुटकर

113

300/-

176 मछली पालन (प्रति शालाब)

250/-

114 मछली पालन (प्रति तालाब)

5000/-

5,000/- 177 मिट्टी तेन डिपो

मिट्टी तेल डिपो

115

178 क्रमांक 67 पर अंकित

600/-

स्टील फर्नीचर

116

179 क्रमांक 67 पर अंकित

400/

117 प्लास्टिक फर्नीचर

2500/-

180 एम.टी.ओ. तेल

2,000/-

एम.टी.ओ. तेल

118

181 क्रमांक 120 पर अंकित

500/-

सनेटरी

119

182 क्रमांक 21 पर अंकित

600/-

120 मोबाइल फोन आदि

200/-

183 गन्ने का रस विक्रेता (छोटा कोल्ह)

150/-

121 गन्ने का रस विक्रेता (छोटा कोल्ह)

184 क्रमांक 8 पर अंकित

250/-

घड़ी, रेडियो, टेप, टेलीविजन आदि

122

185 क्रमांक 75 पर अंकित

400/-

123 स्क्रीन प्रिटिंग

300/-

186 फेरी (1) दो पहिया वाहन द्वारा

250/-

124 फेरी 1. दोपहिया वाहन द्वारा

600/-

(2 ) चौपहिया वाहन द्वारा

500/-

2. चौपहिया वाहन द्वारा

187 शराब के गोदाम / वेयर हाऊस

125 शराब के गोदाम

40000/-

(1 ) अंग्रेजी

50,000/-

1 F.L.1 (वेयर हाउस)

30000

(2) देशी

30,000/-

2. F.L.2 देशी शराब

15000/-

40,000/-

3.अंग्रेजी

(3)थीयर

15,000/-

4.बीयर

6500/-

189 कोल्ड ड्रिंक्स के थोक व्यापारी

5,000/-

126 कोल्ड ड्रिंक्स के थोक व्यापारी

400/-

250/- 189 कोल्ड ड्रिंक्स के फुटकर व्यापारी

127 कोल्ड ड्रिंक्स के फुटकर व्यापारी

6500/-

190 मिनरल वाटर फैक्ट्री/थोक

128    मिनरल वाटर फैक्ट्री/धोक                     5,000/-
129    मिनरल वाटर फुटकर                            250/-        191   मिनरल वाटर फूटकर                                  400/-
130   पालीहाउस प्रति (फ्लोरीकल्वर, नर्सरी)         500/-         192   गालीहाउस प्रति (फ्लोरीकल्वर, नर्सरी)             600/-
131    ब्यूटी पार्लर                               250/-         193   श्यूटी पार्लर व गिफ्ट आइंटम                       500/-
132    टैन्टकाटेण (प्रति)                          200/-         194   क्रमांक पर अंकित
                                                                                                                         300/-

195 गिफ्ट आइटम

150/-

133 गिफ्ट आइटम

800/-

198 डॉग फार्म

134 डाग फार्म

500/-

135 अनांक 130 में अंकित

197 क्रमांक 193 पर अंकित

2,000/-

196. रेता भजरी स्टाकिस्ट

20 रुपये प्रति

10 रूपये

रेता डोने वाले ट्रक, ट्रैक्टर, डम्फर, आदि

198

137. रेवा डोने वाले ट्रक, ट्रैक्टर, डम्फर, आदि

वाहन प्रतिदिन

प्रति वाहन

199

5 रुपया

10. रूपया प्रति

रेता ढोने वाल जीप, यूटिलिटि, टिप्पर आदि

138. रेता ढोने वाल जीप, यूटिलिटि, टिप्पर आदि

प्रतिवाहन

वाहन प्रतिदिन 236

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27 , 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

139. दूर एण्ड ट्रेवल्स ऐजेन्सी

1000/- 200 | दूर एण्ड ट्रेवल्स ऐजेन्सी

2000/- 140. डी०जे०

201 डी०जे०

500/-

600/- 142. मिट्टी की मूर्ति के निर्माता

500/- 202 मिट्टी की मूर्ति के निर्माता

500/- 143. आरा मशीन प्रति

3,000/- 203 आरा मशीन प्रति

5,000/- 144. धातु के वर्तन बनाने वाला

1500/- 204 धातु के वर्तन बनाने वाला

2000/- 146. स्पोर्टस के सामान की दुकान

200/- 205 क्रमांक 62 पर अंकित

147. गोवाइल फोन मेकेनिक

200/- 206 मोवाइल फोन मेकेनिक

300/- 150. निजी पशुचिकित्सक (पंजीकृत)

500/- 207 क्रमांक 109 पर अंकित

गये व्यवसाय

208 मल्टी प्लेवरा

8000/-

200 जन औषधि केन्द

500/-

210 वॉटर पार्क/ थीम पार्क इत्यादि

2000/-

211 स्पोर्टस ऐकेडेगी

2000/-

212 पुराने दो पहियों वाहन विक्रेता

1000/-

213

पुराने चार या अधिक पहिया वाहन विक्रेता

2500/-

214 वर्फ सिल्ली विक्रेता

200/-

215 पंतजली उत्पाद स्टोर

800/-

216 भोबाईल कैन्टीन फूड वैन द्वारा व्ययसाग

800/-

217

अन्य व्यवसाय जो उपदिधि में चर्णित नहीं है।

अति साधारण व्यवसाय

200/-

छोटा व्यक्साय

500/-

बड़ा व्यवसाय

1500/-

11-(1 ) रागस्त जनपद नैनीताल को पांगरा चांगीण क्षेत्र के युद्धानंवारों हेतु संशोधित उपनियमों के तहत लाईसेन्स स्वयं लेना अनिवार्य है शीर राह पूर्ण रूप से लाईरोन्नाधारी की जिम्मेदारी होगी कि यह किसी भी दशा में या किसी भी नये व्यवसाय को शुख करने से पूर्व जिला पंचागत, नैनीताल से लाईसेन्स प्राप्त कर ले । लाईसेन्स घारी को घालू वर्ष के भाई 30 सितम्बर तक बिना किसी विलग्य शुल्य केः कार्यालय, जिला पंचायत से लाईसेन्स निर्गत नवीनीकरण किया जायेगा । 30 सितम्भर राक 'लाईचेन्ना धारी द्वारा लाईसेन्स हेतु स्वय लाईसेन्स का पंवीभीकरण न कराने की दशा में विलम्य शुल्क निम्नानुरासार चंशी वर्ग को गाह अप्रैल से देय होगा

विलम्ब शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगी

विलम्ब शुल्क

500.00 50 प्रतिवर्ष

10.00 रु० प्रतिमाह

८००.०० रू०. से अधिक 1500.00 ७० यक. प्रतिवर्ष

20.00 रु० प्रतिगाड

1500.00 रु ० से अधिक 3000.00५० तक प्रतिवर्ष

30,00 ८० प्रतिमाह

3000.00 रु० से अधिक 5000.00 रु० तक प्रतिवर्ष

50,00 रु० प्रतिगाह

5000.00 रु० से अधिक 8000.00 ८० तक प्रतिवर्ष

४०,०० सं० प्रतिगाह

8000.00 रु० से अधिक 16000.00 रु० राक प्रतिवर्ष

150,00 ८० प्रतिमाध

15000.00 रु० से अधिक 20000: 00 रु ० तक प्रतिवर्ष

200,00 ७० प्रतिभाह

250.00 रु० प्रतिमाह

20000.00 रु० से अधिक 25000.00 रु० तक प्रतिवर्य 25000.00 स० से अधिक 30000.00 रु० तक प्रतिवर्ष

300.00 रु० प्रतिमाह

30000,00 रु ० से अधिक 40000.00 स० तक प्रतियर्थ

400.00 रु० प्रतिमाह

40000.00 रु० से अधिक 50000.00 . फ० तक प्रतिवर्ष

500.00 रु० प्रतिमाह

50000.00 १० से अधिक

500.00 रु० प्रतिगाह

विलम्ब शुल्क प्रतिमाह की दर से लाईसेन्स लेने की तिथि तक देय होगा । यह विलम्ब शुल्क 30 सितम्बर तक लाईसेन्सभारी द्वारा स्वयं लाईसेन्स न लेने पर उस चालू वर्ष के 1 अप्रैल से लागू होगा । लाईसेन्स धारियों को पुन्द्र यह स्पष्ट किया जाता है कि नये व्यवसाय हेतु लाईसेन्स लेना व पुराने लाईसेन्सों का नवीनीकरण कराना लाईसेन्स धारी का उत्तरदायित्व होगा । अन्यथा 30 सितम्बर के बाद लाईसेन्स के साथ जो विलम्ब शुल्क की यसूल की जायेंगी, उसका पूर्णरूपेण उत्तरदायित्व भीलाईसेन्सधारी का होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् चालान की कार्यवाही होने की दशा में विधिक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल में निहित होगा ।

जिला पंचायत, नैनीताल के लाईसेन्स शुल्क वकायदारों के विरुद्ध किसी क्षेत्राधिकार युक्त भा० न्यायालय में चालान/भू राणस्य की भाँति लाईसेन्स शुल्क वसूली की जायेगी । विधिक शुल्क व राजस्व संग्रहण शुल्क चकाया लाईसेन्स शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार देय होगा।

" लाईसेन्स शुल्क वसूली का माध्यग

11-(1 ) समस्त जनपद नैनीताल के रागरंत ग्रामीण दक्षेत्र के दुकानदारों हेतु संशोधित उपनियमों के राहत्त साईसेन्स स्वय लेना अनिवार्य है और यह पूर्ण रूप से'लाईसेन्सधारी की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी दशा में था किशी भी नये व्ययसांथ को शुरू करने से पूर्व जिला पंचायत, नैनीताल से लाईसेन्स प्राप्त कर से । 'लाईरोन्ना भारी को चालू वर्ष के माह 30 सितम्बर तक विना किसी विलाय शुल्क के कार्यालय जिला पंचायत से लाईसेन्ा निर्गत /नवीनीकरण किया जायेगा । 30 सितम्बर तक लाईसेन्स धारी द्वारा लाईसेन्स हेतु स्वय लाईसेन्स का नवीनीकरण न कराने की दशा में उसी वर्ष के साह अप्रैल से प्रतिमाह 10/- रूपये की दर से विलग्थ शुल्क देय होगा । इस विलम्ब शुल्वा पफी पर लाईसेन्स प्राप्त करने की तिथि तक देय होगी । 10/- रूपये प्रतिगाह की विलम्ब शुल्क 200/- रूपये से कम धनराशि चाले लाईसेन्सों हेतु मान्य होगा। 200/- रूपये से अधिक 500/- रूपये 'तक लाईसेन्तों हेतु 15/- रूपये विलम्ब शुल्क प्रतिमाह की दर 501/- रूपये से अधिक 1000/- रूपये तक लाईसेन्सों हेतु 25/- रूपये विलम्ब शुल्क, 1001/- रूपये से 2000/- रूपये तक लाईशन्सों हेतु 30/- रूपये विलम्ब शुल्क 2001/- रूपये से 5000/- रूपये तक लाईसेन्सों हेतु 40/- रूपये विलम्य शुल्क प्रतिमाह की दर से लाईसेन्स लेने की तिथि तक देय होगा । यह विलग्व शुल्क 30 सितम्बर तक लाईसेन्सधारी द्वारा स्वयं लाईसेन्स न लेने पर उस घालू वर्ष के 1 अप्रैल से लागू होगा। लाईसेन्स घारियों को पुनः यह स्पष्ट किया जाता है, कि नये व्यवसाय हेतु लाईसेन्स नेना व पुराने लाईसेन्सों का नवीनीकरण कराना लाईसेन्स धारी का उत्तरदायित्व होगा। अन्यथा 30 सितम्बर के बाद लाईसेन्ध के साथ जो बिलम्य शुल्क की वसूल की जायेगी, उसका पूर्णरूपेण उत्तरदायित्व भी लाईसेन्सभारी का होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्चालान की कार्यवाडी होने की दशा में विधिक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत, नैनीताल में निहित होगा।

1 क्षेत्राधिकार युक्त मा० न्यायालय में योजित चालान के माध्यम से वाद शूल्क (क) योजित चालन को घराशि 3000/- रूपये तक विधिक शुल्क

300/- अतिवाद

(ख) योगिव चालन की घराशि 3000 /- रूपये से अधिक होने पर विधिक 10. प्रतिशत प्रतिवाद

2.

शुल्क मालगौजारी के रूप में भू-राजस्व की भांति संग्रहण शुल्क प्रतिवादः

10 प्रतिशत

नोटः उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 163 क (1 ) में दिये गये प्राविधानानुसार "जिला पंचायत को ऐसी संविधाएं करने का अधिकार होगा जो :इत्त अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिऐ आवश्यक या इष्टकर हो ।

कोई गीःजिला पंचायत का लाईसेन्स शुल्कः देय व्यवसायी/संस्था/फर्म/ठेकेदार, उक्त 2016 की धारा 148 व. 149 में दिये गये प्राविधालानुसार निम्नवत् दण्ड कर मागी होगा- रःउक्त निर्मित उपविधि का उल्लघंन करता है तो उतराखण्ड पंचायतीराज अधिनियन

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2010 में यथां संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (क) निम्नतत् प्रविस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात 237 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27. 1945 शक सम्वत्)

"149 की उपधारा (क) नियम बनाने मेंमें राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियम प्राधिकारी की स्वीकृति से जिन्नाजिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैंकि कोई व्यक्ति इसक्ति इस नियम/ उपविधि का उल्लचंन करता हो तो प्रथम बार में, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपरांनी द्वारा अपराध का निस्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रुपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का चागी होगा ।" उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में यथा संशोधित 23 दिसम्बर 2022 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात

"148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विगिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करेगा तो यह प्रथम बार रूपये 90.000 (रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लघंन के लिए रूपये 50,000 (रुपये पचास हज़ार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा । 149की उपधारा (क) अंन्तर्गत "नियम बनाने में राज्यवनाने में राज्य सरकार तथा उपविवि बनाने में नियंग प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/ उपविधि का उल्लघंन करता हो तो प्रथंग वांर में रूपये 5000 (रुपये पाँच हजार भाव) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्दार किया जाना सिद्ध हो, रूपयें 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा। "

ह० (अस्पष्ट), अध्यक्ष, जिला पंचायत, नैनीताल ।

ह० (अस्पष्ट), अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल ।

ओमकार सिंह , निदेशक ।

पी० एस ०यू० (आर०ई ० ) 24 हिन्दी गजट/ 236- भाग 1-क 2023 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA / DO/ DDN /30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम लक्की से बदलकर आदित्य सिंह कर लिया है भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी कुमारगांव पट्टी ढुंगमन्दार टिहरी गढ़वाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाय ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

राजेश सिंह पुत्र सुन्दर सिंह निवासी कुमारगांव पट्टी ढुंगमन्दार टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड ।

387-ट 388

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

नगर पंचायत शक्तिगढ़ , उधम सिंह नगर

विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2022 ई०

पत्रांक-316/से 0मै ०क0- उपविधि / 2021-22- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10/ 2015 दिनांक10-12-2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिए गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खंड झ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत शक्तिगढ़ , (ऊ ०सिं ० नगर) की बोर्ड बैठक दिनांक 03/09/2021 के प्रस्ताव सं ० 01 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/ सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही है, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है ।

*अतः लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियम करने हेतू प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम-2021 में यदि किसी संस्था, व्यक्ति, विशेष फर्म उघोग को कोई आपत्ति/ सुझाव हो तो वे इस विज्ञापित की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत शक्तिगढ़ में प्रस्तुत कर सकता है, समय अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नही किया जा सकेगा | जो निम्नवत है:-

परिभाषा:-

1 संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख यह उपनियम नगर पंचायत शक्तिगढ़" प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेंट" उपनियम 2021 , नियमवाली कहलायेगी , जो कि विज्ञापित सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी । यह उपनियम नगर पंचायत शक्तिगढ़ की सीमा के भीतर लागू होंगे ।

2 नगर पंचायत नगर पंचायत का आशय नगर पंचायत शक्तिगढ़ के परिसीमन 2018 के उपरांत 07 वार्डो की सीमा से है ।

3 अधिशासी अधिकारी अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पंचायत शक्तिगढ़ के कार्य पालक अधिकारी से

4 अध्यक्ष अध्यक्ष का आशय नगर पंचायत शक्तिगढ़ के निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से है, बोर्ड के कार्यालय समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष/उपजिलाधिकारी , अध्यक्ष के रूप में प्रभारी से है ।

5 सेप्टेज मैनेजमेंट सेल सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आशय नगर पंचायत शक्तिगढ़ में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियो के समहू की एक गठित इकाई से है , जो कि सेप्टेज मैनेजमेंट सेल कहलायेगा | जिसके अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी सितारगंज होंगे तथा अधिशासी अभियंता पेयजल निगम, अधिशासी अभियंता कुमायूं जल संस्थान तथा अधिक्षक , सा०स्वा० केंद्र सितारगंज एवं अवर अभियंता, नगर पंचायत शक्तिगढ़ नामित सदस्य होंगे ।

1 प्रसंग: राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजायन से सम्बन्धित है, स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है , जिसके सफल संचालन हेतू कुशल प्रभंधन की आवश्यकता है । यह महत्वपूर्ण है, कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध के मामलो में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक गढढे शोचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि श्रोत को प्रदूषित न करे ।

1.1- राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टज प्रबन्धकीय नीतिः-

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मन्त्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है । राष्ट्रीय फीकल स्लेज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय 389 भाग ४]

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरुस्त और जीवित बने रहे एवं अच्छी सफाई भी बनी रहे तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फोकल रेलज और सेप्टेज प्रबन्धक , ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ठ स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे , जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये । शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ वातारण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है , ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एकवास्तविकता प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में बनी रह सकें ।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्धक प्रोटोकाल: -

माननीय एन ०जी ०टी० के आदेश स०- 10 / 2005 दिनाँक 10-12-2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये है । जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्ध के सम्बन्ध में हैं । उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा , यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये और उसका समुचित प्रबन्ध किया जायें । उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों को वितरित की जायें और इस उद्धदेश्य हेतु राज्य प्रशासन एक भागीदारी सम्बन्धित निकाय नगर पंचायत शक्तिगढ़ की होगी । उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975 / नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबंध के तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है । ताकि इसका अनुपालन शहरों / नगरों में हो सकें । आदेष सं 0 597 / ( iv ( 2 ) ष ० वि०-2017-50 ( सा ० ) / 16 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सैप्टिज प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिज प्रबन्धन बना रहै जो कि एकत्रीकरण परिवहन , उपचार , सैप्टिज फीकल स्लज का निस्तारण ओर पुनः प्रयोग हो सके । इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के है । कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का उच्चीकरण कर सकें ओर परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टज मैनेजमेन्ट सैल का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत शक्तिगढ पेयजल निगम जल संस्थान होगें ।

2- नगरीय उपकानून / फीकल स्लज एवं सेप्टज का नियमितीकरणः सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा ० सं०-597 / ( iv ( 2 ) श ० वि०-2017-50 ( सा ० ) / 16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय 2 पर शासन द्वारा संशोधित नियम या नियमावली नगर पंचायत शक्तिगढ़ नियमित ढाचा रिक्त करने एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज और फिकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है । फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहाँ स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत शक्तिगढ़ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है ।

3- उद्देष्य एवं कार्यक्षेत्र इस नियमावली के उद्देष्य एव कार्य निम्नवत है:1 निर्माण सैप्टिक टैक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढढे परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाब जो कि स्लेज ओर सेप्टेंज से सम्बन्धित 2 क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैक ओर शौचालय के गढ़ढे से ओर फिकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सके ।

3- उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन ।

4 लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है ।

390

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

5निजि और गैरसरकारी क्षेत्र फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना ।

4 एकत्रीकरण परिवहन इलाज ओर सैप्टिज के खुर्द बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना ।

4 ( 1 ) सैप्टिक टैंक ओर सैप्टज फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना: -

सैप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है , उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार -2 के आखिर में जो डिजायन है जो कोई भी पहले आये जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना / मैकेनिकल वैक्यूम टैकर का उपयोग ( जो नगर पंचायत शक्तिगढ़ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ) नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैंक का खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिये ।

....सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैंक के खाली करते समय ओर सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहियें ।

4 ( 2 ) सैप्टज / फिकल स्लज का परिवहन कि 1 फिकल स्लज ओर सैप्टज टान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होगें जैसा समय 2 पर सैप्टज मैनेजमेन्ट से ( एस ० एम ० सी ० ) द्वारा स्वीकृत किये जायेगे ।

( 2 ) फिकल स्लज और सैप्टज फिकल निर्माता यह आष्वासन देगें कि: ( अ ) पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेगें फिकल स्लज ओर सैप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा ओर फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु तालाबन्द रहेगा । ओर लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेगें । ( ब ) कोई भी टैंक ओर उपकरण जो कि फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नहीं करेगा । 4 ( 3 ) सैप्टज का निष्पादन और इलाज - राज्य सैप्टज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पंचायत शक्तिगढ़ की अपनी एक ईकाई होगी , जिसके अन्तर्गत प्रथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा ।

5- सुरक्षा उपाय:- ( 1 ) उचित तकनीकि संयंत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहिये ।

( 2 ) फिकल स्लज और सैप्टिज ट्रान्सपोर्टर यह सुनिष्चित करें

(अ )समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोकिन , लोयस , रबर बूट , चेहरे का मास्क आँखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि मेनुअर स्कैबेजर और उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है ।

(ब ) समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायें ।

(स) समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिये । प्रथम सहायता किट गैस का पता करने वाला लैम्प ओर अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते है , इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है ।

( य ) सैप्टिक टैक पिट लैट्रिन में काम चल रहा है । उस समय धुमपान पुर्णतः वर्जित है ।

(र ) मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में ओर शौचालय गढ्ढे में प्रवेश नहीं करेगें । ओर आच्छादित टैंक को आना जाना रखेंगें जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है ।

(ल) बच्चो को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जाये ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे , कर्मचारी सावधान रहेंगे जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतू है । या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे ।

6- सेपटेज खाली करना ओर वाहन के पंजीकरण का परिवहन: -

6.1 नगर पंचायत शक्तिगढ़ परिवहन वाहन को दर्ज करेगा ओर इसका लाईसेंस निर्गत करेगा निजि व्यवसायीयों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पूर्व यह आशाविंत करेगा । यह वाहन उचित उपकरण ओर उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है । तथा मानको के भाग 8]

391

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

अनुरूप है सेपटेज़ ट्रांसपोटर को अपने वाहन का पंजीकरण कराने हेतू नगर पंचायत शक्तिगढ़ के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ वाहन परमिट प्रपत्र व् पेर्मित्प्रप्त्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न करना होगा।

- 6.2 नगर पंचायत शक्तिगढ़ सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेपटेज़ ट्रांसपोटर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा । जो कि एकत्रीकरण परिवहन एवं सेपटेज़ के प्रयोजन हेतू अनुमन्य है। जब तक कि इसका पंजीकरण सेपटेज़ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एसएमसी के साथ इन प्रोतोकालो में पंजीकृत नही है।

सारणी-1 पंजीकरण व्यय

अ- प्रारम्भिक पंजीकरण-

ब- वार्षिक नवीनीकरण-

स- नाम परिवर्तन/स्वामित्व का परिवर्तन-

द- अन्य संशोधन आवष्यकतानुसार-

7- उपभोक्ता लागत और इसका संचय :-

रु० 2,000-00 प्रतिवाहन/ गाड़ी

रु० 1,500 = 00 प्रतिवाहन / गाड़ी

रु० 1,000 = 00 प्रतिवाहन/ गाड़ी

रु० 1,500 = 00 प्रतिवाहन/ गाड़ी

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैक और शौचालय के गढढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगरपालिका में फीकल स्लज और सैप्टज उपनियम में समय -2 पर दर्शाया गया है । जो कि सेप्टिक टैंक के भरने शौचालय के गढढे परिवहन और फिकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है ।

7.2 नगर पंचायत शक्तिगढ अपनी लागत से संशोधित करेगा जो कि समय 2 इससे सम्बन्धित है । ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सेप्टेज के निष्कासन हेतु

7.3 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जायें जो निम्नवत है ।

( अ ) उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पंचायत शक्तिगढ़ द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पंचायत शक्तिगढ़ के कोष में जमा किया जायेगा । जो कि सम्बन्धित भवन / सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा ( ब ) उपभोक्ता लागत को मासिक सिचाँई लागत या संम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा अथवा एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा , करना होगा ।

सारणी- 2 उपभोक्ता लागत

क्रम  भवन का वर्ग                प्रतियात्रा किराये की अधिकतम अवधि जो       मासिक दण्ड 1-5 की दर
स०                               लागत      सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्डे हेतू सामान्य लागत के लिए जो
                                           निर्धारित है                     कि निर्धारित निस्तारण के
                                                                            अनुपालन हेतू होगा
1     टिनशैड याला मकान           1000= 00   कम से कम 2-3 वर्ष में एकबार जब  50-00
                                            2 टैंक होते हे 2/3 भाग जो भी पहले
                                           भरा जाए कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष
                                           में एक बार |
2-     अन्य समस्त मकान           2500-00                                    100-00
3-                               2500-00                                    125-00
      छुकान
4-    सरकारी/निजि कार्यालय                                                  250-00
5-     बैंक                      3500-00                                    350-00
6-                                                                          500-00
       सामुदायिक शोचालय /मूत्रालय
7-     रेस्टोरेन्ट                                                          500-00
8-     होटल /गेस्ट हाउस (1-10 कमरे ) 3500-00                                250-00
       धर्मशाला ( 1-25 कमरे )    3500= 00                                   625-00
9-
10-   सरकारी स्कूल/कालेज
11-   निजि स्कूल/कालेज           2500-00                                    500-00

392

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

12- 20 व्हीलर व्हीकल शोरूम

625-00

13- विवाह हाल/ बैंकट हाल

3500-00

14- वार

3500-00

625-00

15- सरकारी होस्पिटल

625-00

16- नर्सिंग होम/ क्लीनिक

500-00

17- पैथोलाजी लैब

500-00

18- निजि अस्पताल 20 बैड तक 3500-00

500-00

19- चावल मिल/अन्य मिल

3500-00

1750-00

नोट- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है , और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पंचायत शक्तिगढ़ द्वारा निर्गत किये जायेगें । 2 मल निस्तारण समयावधि में होगा , या जब टैक 2/3 की आपूर्ति कर देता है । . ( जैसा कि नगर पंचायत शक्तिगढ़ द्वारा स्वीकृत है ) 3 उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ाई जायेगी ।

8 - मैकेनिजम का निरीक्षण कियान्वयन और मजबूती देना : -

81 कोई भी व्यक्ति जो कि एस एम सी ( सैष्टिक मैनेजमेन्ट सेल ) / नगर पंचायत शक्तिगढ़ द्वारा अधीकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गढढे या सामुदायिक / संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा ।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माना से प्राप्त धनराशि नगर पंचायत कोष में जमा होगी ।

8.3 नगर पंचायत शक्तिगढ़ क्षेत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें ।

8.4अवचेतना कार्यक्रम समय 2 पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजि व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी । जो कि सैप्टिक टैंक , बायोडाईजस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैंक का एकत्रीकरण

, मशीनरी परिवहन निष्पादन और सेप्टज का ईलाज ।

सारणी - 3 दण्ड

क्र० सं० शिकायत का प्रकार

दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे वार पकड़ी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन

दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एकवार मल निस्तारण वाहन

दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित

1-

2500-00

लोगो की सोचनीय सेवा की शिकायत

तिन महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निस्तारण

2-

1000 = 00

सेप्टेज फीकल स्लज जेसा कि विशेष कार्य क्षेत्र में

6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना |

3-

1000-00

पंजीकरण न करना / पंजीकरण नवीनीकरण न करना। का

आर०टी०ओ० को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतू 3 महीने के लिए परमिट को स्तगितकरना परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना / भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

393

शास्ति/ दण्ड

R नगर पंचायत शक्तिगढ़ ( उधम सिंह नगर की सीमान्तर्गत ' प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट " के अनुपालन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं०-10 / 2015 दिनाँक 10-12-2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा , दोष सिद्ध पाये जाने पर रू 0 5.000-00 ( पाँच हजार ) का अर्थदण्ड किया जायेगा उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में रु 0 5,000 = 00 ( पाँच हजार ) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू 0 100 = 00 ( एक सौ ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा । अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा । उस पर होने वाले समस्त व्ययभार हर्जे खर्च की वसूली भू राजस्व की भाँति वूसल की जायेगी । विवाद होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जिला- ऊधम सिंह नगर होगा ।

ह० (अस्पष्ट)

ह० (अस्पष्ट)

प्रशासक,

नगर पंचायत शक्तिंगढ़, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत शक्तिगढ़, उधम सिंह नगर прутик дра

उधम सिंह नगरे ।

(S) 394

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27. 1945 शक्र सम्बत्)

कार्यालय नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर

ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप नियमावली-2023

17 मार्च , 2023 ई०

पत्रांक 6/ ठो०अप ०प्रब ० उप0 /2022-23/ 2023 दिनांक 17 मार्च, 2023, नगर पालिका अधिनियम की धारा 298 झ (घ) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा .. 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15 (ङ), 15 (च) एवं 15 (यच ) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर की विशेष बैठक दिनांक 30-01-2023 में प्रस्ताव सं0-01 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ, प्रस्ताव : सर्वसम्मति से पारित किया गया । नगर पालिका अधिनियम की धारा 300 (1 ) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इनका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है , उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया था । जिस पर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं । उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:

(1 ) ये उप- नियम नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर ठोस अपषिष्ठ प्रबंधन उप- नियम, 2023 कहलाएंगे ।

(2) ये उप- नियम नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. ये उप-नियम नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर की सीमाओं के भीतर लागू होंगे ।

3. परिभाषाएं (1 ) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैं:-

(क) "बल्क उधान और बागवान कचरा" का अर्थ हैं, उघानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन , खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा , पेडो की कटिंग, टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा , जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं ।

(ख) 'बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम,2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू. एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3 (1 ) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ हैं नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर का प्रशासक/ अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ।

(ड) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3 (1) (ग) में परिभाषित किया गया हैं ।

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल , जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख - रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं ।

395 भाग ४]

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

(छ) 'सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा स्थापित और संचालित - अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/ या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक, किनारे /ऐसे मालिकों/ अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) "कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/ एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पंचायत गरुड़ द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई- कचरा (प्रबंधन) नियम,2016 के नियम 3(1 ) (आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) 'फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन , जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं । प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;

(ठ) "कूड़ा-कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप- नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचाने की आशंका हो ।

(ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना , डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती , धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुंचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो ।

(ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) 'अधिभोगी/ पट्टेदार का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी / पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं ।

(प) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं ।

(फ) "निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और/ या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) "संग्रहण" का अर्थ है , ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर पंचायत के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर पंयायत / एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

396

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

(य) "शेड्यूल" का अर्थ है , इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल ।

(र) 'इस्तेमालकर्ता शुल्क/ प्रभारी" का अर्थ है , नगर पंचायत द्वारा समय- समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विषेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, दुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें ।

(ल) 'खाली प्लाट ' का अर्थ है , प्राइवेट पार्टी / व्यक्ति / सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान, जिस पर किसी का कब्जा न हो ।

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा ।

अध्याय-2.

ठोस कचरे का श्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का श्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(

i ) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहित करें । यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगाः

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पंचायत गरुड़ बागेश्वर के निर्देशों के अनुसार पृथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा ।

(ii) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गों में:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूड़ेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्क्त कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए नगर पंचायत, गरुड़ द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा ।

(iii ) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगाः- हराः- जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीलाः- गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए;

* कालाः- घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा श्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए , पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहित किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं । जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे कचरे को नगर पंचायत गरूड़ द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।

भाग ४]

397 उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान पंचायत गरुड़ बागेश्वर की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का श्रोत पर पृथक्करण हों, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें । जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग , उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां , नगर पंचायत के भागीदारी सें, कचरे का श्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे , पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें,और फिर से उपयोग की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग , उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत गरुड बागेश्वर द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।

(vii) कोई व्यक्ति गैर- लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा , जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग अलग किया जाए , ताकि नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा

(viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुष्क कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए ।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाघ सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप , डिब्बे, रैपर्स , नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत गरुड़- बागेश्वर द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा ।

(x) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान स्वंय करेंगे ।

(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/ समय समय पर उपलब्ध कराए गए .. वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा ।

(xii) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा ।

398

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत)

[भाग 8

(xiii) बायो मेडिकल कचरा, ई- कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा । ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(xiv) निर्दिष्ट बूचड़खानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/ कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/ स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा ।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पंयायत श्रमिक / वाहन/ कचरा एकत्रकर्ता/ कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी ।

अध्याय-3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः-

(i) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा । इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा ।

(ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और यदि नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर की वेबसाइट हो तो उस पर प्रदर्शित किया जाएगा । घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा ।

(iii) कचरे को स्व- स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अपशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने के प्रबंध किए जाएगे ।

(iv) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अपशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा ।

(v) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा । इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें ।

(vi) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं दुलाई 399 भाग 8]

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की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं ।

(vii) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं । यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा ।

(viii)कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात वाहन/ होपर/ऑटो-टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें । बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप- खंड(iv) और (v) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा । (ix) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा । कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा ।

(ग) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय , प्रतीक्षा स्थलों , मार्ग में रुकने का समय , अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा । नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें । ऐसी जानकारी यदि नगर पंचायत गरुड़- बागेश्वर की वेबसाइट हो तो उस पर अपलोड की जाएगी ।

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(xii) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक श्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन / साईकिल रिक्शा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा ।

(xiii)अत्यंत भीड़ भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां श्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे ।

(xiv) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/ लेनों में जहा श्रीव्लीहर/ रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ति/ गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे । इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई 400

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[भाग 8

जाएगी और यदि नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर की वेबसाइट हो तो उस पर अपलोड की जाएगी ।

(xv) ऑटो टिप्पर, श्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूड़ेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे ।

(xvi) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों /लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय-42

ठोस कचरे का द्वित्तीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा

(i ) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पंचायत गरुड़- बागेश्वर द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(ii ) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा,जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगेंः

(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा (नीला रंग)

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा (हरा रंग)

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा (काला रंग)

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगाः-

हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए नीलाः गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए

कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा ।

(iv) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों ।

(v) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप- नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे ।

(vi) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है ।

(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता के अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे ।

(viii) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप- नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन 401 भाग 8]

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कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर - रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें ।

(ix) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमण मुक्त बनाने की व्यवस्था करें ।

(x) सूखे कचरे (गैर- जैव उपघटीय कचरा) के लिए रिसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/ घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा । प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है ।

(ख) गली/ घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर- जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा । ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे ।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रिसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/ या नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बेच सकते है । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा । अधिकृत एजेंट और/ या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है । अधिकृत एजेंट और / या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे ।

(xi) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा , जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा ।

(ख) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें ।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा ।

अध्याय-5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:-

(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे । इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे ।

(ii) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे । कूड़ेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा ।

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[भाग 8

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो- मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से . पहुंचाया जाएगा ।

(iv) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व- स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।

(v) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुंचाया जाएगा ।

(vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी ।

(vii) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई का प्रबंध करेगा । गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी ।

(viii) दुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें ।

(ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/ स्थानांतरित करेंगे ।

(x) यदि किसी कारणवश एमटीएस / एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा ।

(xi ) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा ।

(xii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए ।

(xiv) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और दुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(xv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो- टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों / कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा ।

(xvi) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो- टिप्परों, तिपहिया वाहनो , रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस * तैनात किए जाएगें ।

(xvii) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले ।

(xviii ) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए , ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए ।

(xvx) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी ।

भाग 8]

403 उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27 , 1945 शक सम्वत्)

अध्याय-6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग:-

(i) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख- रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके । इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा- निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगाः-

(क) दुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो- मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग , एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धतिः

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/ बड़े कम्पोस्टिंग/ बायो-मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनषील अंष के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए ;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए ।

(ii) नगर पंचायत रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा ।

(iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा ।

(iv) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रिसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए । ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देशः- 9.

(i) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व- स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।

(ii) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें ।

(iii) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए ।

(iv) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा । परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंध्री यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य हागा ।

A 404

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पंचायत अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाडू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख - रखाव करेगा ।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, दुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः-

(क) कचरा उर्त्सजकों से कचरा संग्रहण, दुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है ।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर अथवा अध्यक्ष / प्रशासक नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

(ग) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिंलिग / संग्रह/ वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा । डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा ।

(घ) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्वतियां अपनाएगा ।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे , जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी ।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी । यदि उपयोगकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा । इसी प्रकार यदि उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी ।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित उपयोगकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 05 प्रतिशत बढ जाएगा ।

(ज) उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान / व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

(झ) उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू- राजस्व के बकाये की भॉती वसूल की जायेगी ।

12. एसडब्ल्लूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/ दंड:-

(क) एसडब्लूएम नियमों अथवा इन उप- नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप- नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा ।

भाग 8]

405 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27 , 1945 शक सम्वत्)

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा ।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/ प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी एंव उनके द्वारा नामित कर्मचारी, सब इन्स्पेक्टर, चौकी, थाना प्रभारी होगें तथा मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं । जुर्माना/ दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है ।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी ।

(ड) निर्दिष्ट/ प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा । जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू- राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः-

(i) कूडा फेकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा । कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत , बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने / साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा ।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा ।

(ग) वाहनों से कूडा फेकना किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा ।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें ।

(ड) स्वयं/ पालतू पशुओं से गंदगी कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/ साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी ।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान कोई व्यक्ति किसी नाली/ नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा ।

(ii) कचरे को जलाना सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा ।

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[भाग 8

(iii) "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें । इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां / गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए ।

(iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस , मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधयों, जिनमें पुलिस विभाग और / या नगर पंचायत गरूड़ से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें ।

(v) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी । यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं । यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा । यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर के सम्बद्ध नामित अधिकारी/ कर्मचारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा ।

(vi) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर- निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा निम्नांकित ढंग से निपटेगा:-

(क)नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर किसी परिसर के मालिक/ अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/ अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है , तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा ।

1

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत गरूड़ निम्नांकित कार्यवाही कर सकता है:-

(i ) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना

(ii) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा ।

(vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व:

(क)डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत गरूड़ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी । नगर पंचायत इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है ।

भाग 8]

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(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर-जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपन्ने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके ।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी , जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके ।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी ।

. 14. नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर के दायित्व:

(i) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/ मार्ग , सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी । वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है । इसके अतिरिक्त नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाडू लगाने की आवश्यकता हों ।

(ii) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा ।

(iii) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन , लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके ।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी ।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी । नगर पंचायत जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं । प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।

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(vi) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर अद्यतन सडक / गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा , जिनसे झाडू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा ।

(vii) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप- नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/ दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा ।

(viii) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करे । नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है । इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है ।

(ix) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा । अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है ।

(ग) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें ।

(xi) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी , फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले , रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए ।

(xii) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर कचरे के संग्रहण , परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा ।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा ।

(xiv) नियमित जांच अध्यक्ष / प्रशासक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप- नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं ।

भाग 8]

409 उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

(xv) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा । इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा , मोबाइल एप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं ।

(xvi) नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर एसडब्ल्यूएमयूएम नियमों और उप- नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/ आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/ परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा ।

(xvii) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर यदि अपनी वेबसाइट हो तो अथवा प्रचार- प्रसार के माध्यम से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा ।

(xviii) नगर पंचायत गरुड़- बागेश्वर एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं ।

अध्याय-10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष/ प्रशासक , नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा ।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय नगर पंचायत गरूड़ अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके । कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा ।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप- नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं ।

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क

क्रसं अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट का प्रकार

प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज रुपये में) प्रतिमाह

जो व्यक्ति घर/ श्रोत पर ही मिश्रित कुड़ा देने पर (रू०)

जैविक-अजैविक कूड़ा घर/ श्रोत्र पर ही अलग- अलग देने पर (रू०)

1

2

5

6

1.

20प्रतिमाह

आवासीय भवन , प्रतिपरिवार

30प्रतिमाह

2

सब्जि एवं फल विक्रेता

100 प्रतिमाह 150प्रतिमाह

3.

मांस एवं मछली विक्रेता

200 प्रतिमाह 250प्रतिमाह

4

50प्रतिमाह

75प्रतिमाह

100 प्रतिमाह 150प्रतिमाह

रेस्टोरेन्ट चाय समोसा बिस्कुट आदि भोजनालय /मिठाई की दुकान होटल के अन्दर रैस्टोरैन्ट

200 प्रतिमाह 300 प्रतिमाह

5

होटल/ लॉजिग / गेस्ट हाऊस 1 से 20 बैड 100 प्रतिमाह 150 प्रतिमाह 410

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

150प्रतिमाह 200प्रतिमाह

होटल/लॉजिग / गेस्ट हाऊस 21 से 40 बैड

होटल / लॉजिग / गेस्ट हाऊस 41 से अधिक

6

धर्मशाला

7

बरातघर (चेरिटेबिल)

बरातघर (नॉन-चेरिटेबिल)

8

बेकरी

9

200प्रतिमाह 250प्रतिमाह

00

00

1200 प्रति उत्सव 1000 प्रति उत्सव

3000 प्रति उत्सव 2000 प्रति उत्सव

150प्रतिमाह 200 प्रतिमाह

100 प्रतिमाह 150 प्रतिमाह

कार्यालय/बैक /अन्य संस्थान 50 कर्म ० तक

51 से 100 तक

101 से 300 तक

301 से अधिक

10.

स्कूल/ शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)

1 से 100 बेड तक

101 से अधिक पर

11

स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)

12

200 प्रतिमाह 250 प्रतिमाह

300 प्रतिमाह 400प्रतिमाह

400प्रतिमाह 500प्रतिमाह

300 प्रतिमाह

350प्रतिमाह

350प्रतिमाह

400 प्रतिमाह

00

00

हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट

को छोडकर)

1 से 20 बैड तक

21 से 40 बैड तक

41 से 100 बैड तक

101 से अधिक पर

13

250प्रतिमाह 300प्रतिमाह

600प्रतिमाह 500 प्रतिमाह

1500 प्रतिमाह 1000 प्रतिमाह

2000 प्रतिमाह 1500 प्रतिमाह

क्लीनिक /पैथोलोजी (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)

क्लीनिक

पैथोलाजी

14

फैक्ट्री

15.

वर्कशॉप

16. जूस/ गन्ने का रस विक्रेता

17

सार्वजनिक / निजी स्थलों पर

सर्कस / प्रदर्शनी / विवाह आदि आयोजन

जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो प्रतिदिन

18

सिनेमा हाल / मल्टीप्लेक्स

19 प्राईवेट शिक्षण संस्थाये

1 से 100 विद्यार्थी तक

101 से 500 तक

501 से 100 तक

1001 से 1500 तक

1501 से 3000 तक

20

माँल/बिग बाजार

21

बार

75प्रतिमाह 100 प्रतिमाह

200प्रतिमाह 300प्रतिमाह

200 प्रतिमाह 300 प्रतिमाह

200 प्रतिमाह 250प्रतिमाह

100 प्रतिमाह 200 प्रतिमाह

700 प्रतिमाह 500 प्रतिमाह

K

300प्रतिमाह 200प्रतिमाह

100प्रतिमाह

150 प्रतिमाह

500 प्रतिमाह

600 प्रतिमाह

1000 प्रतिमाह 1200 प्रतिमाह

1700 प्रतिमाह 1500 प्रतिमाह

2500प्रतिमाह 5000 प्रतिमाह

800 प्रतिमाह 1000 प्रतिमाह

500 प्रतिमाह

800 प्रतिमाह भाग ४]

411

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

उपयोगकर्ता शुल्क/ प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में उपयोगर्ता शुल्क / प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा ।

अनुसूची-2

जुर्माना/दंड

अपराध

क्र सं

नियम/उप नियम संख्या

1. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1) (क)

निम्नांकित पर लागू प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)

200

आवासीय बल्क जन्रेटर

500

5000

कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना

सडक/ गली में कूडा फैकना, थूकना एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/ पार्टी हाल , फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल

5000

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान

4000

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय

500

फिस , मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना

1. उल्घनकर्ता

200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016के अन्तर्गत होगी ।

2000

2. नहाना,पेशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना

2. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1 ) (ख) और (घ)

आवासीय

200

1000

गैर-आवासीय/ बल्क जनरेटर

नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना । नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना ।

412

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

3. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)

[भाग 8

1000

आवासीय

5000

गैर आवासीय / बल्क जन्रेटर

नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना ।

4.

5000

उल्लंघनकर्ता

ठोस कचरे को खुले में जलाना

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) , 15(2),

5. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)

5000

निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना

6.

ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो

1000

उल्लंघनकर्ता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)

नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/ वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर

7. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) , 15(छ)

1000

अपराधी

सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/ कुत्ते/ अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग / उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार

8.

जुर्माना लगाया जाएगा

10,000

निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए

नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)

9.

20,000

बजार एसोसिएशन,संघ

10,000

द्वारबंद समुदाय

      एसडब्ल्यूएम   नियमों के अनुसार कचरे
      नियमों    का  का निपटान में विफलता    संस्थान                 20,000
      नियम 4(7)
10.  एसडब्ल्यूएम    नियमों के अनुसार कचरे   होटल
                                                                    10,000
     नियमों     का  का निपटान में विफलता    रेस्टोरेंट              5000
      नियम 4(8)

भाग ৪]

413

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

11. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)

25000

ऑनर /स्वामी विनिर्माता और/ या ब्रॉड

पैकेजिंग कचरे को वापस उत्पादन के कारण सृजित लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन

12.

50,000

नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)

13

नियमों का एसडब्ल्यूएम नियम 15य (ङ) विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां

25,000

उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि

नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता

14 एसडब्ल्यूएम नियमों नियम 20(ग)

1000

उल्लंघनकर्ता /पर्यटक / वाहन / चालक

गलियों, पहाडियों , का सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर

15 एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)

1000

उल्लंघनकर्ता/ होटल / अतिथिग्रह स्वामी

विधि नगर पालिका की उप को होटल/ अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता

16

5000

आयोजनकर्ता

सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशनियों, मेले,राजनैतिक सर्कस, रैलिया, वाणिजिक, धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्श न आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता) 414

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

अनुसूची-2

जुर्माना/दंड

अपराध

क्र सं

नियम/उप नियम संख्या

1. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1) (क)

निम्नांकित पर लागू प्रत्येक चूक के लिए (रुपये में) जुर्माना

200

आवासीय

500

बल्क जन्रेटर

5000

कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना

सडक/गली में कूडा फैकना, थूकना एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह / पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल

5000

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पन्स, सामुदायिक हॉल , मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान

4000

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर- आवासीय

500

फिस , मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना

उल्घनकर्ता

1.

200से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी ।

2000

2. नहाना, पेशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना

2. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1 ) (ख) और (घ)

200

आवासीय

1000

गैर-आवासीय /बल्क जनरेटर

नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना । नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना ।

3. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1) (ग)

1000

आवासीय

5000

गैर-आवासीय / बल्क जनरेटर

नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।

भाग 8]

415

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

4.

5000

उल्लंघनकर्ता

ठोस कचरे को खुले में

जलाना

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) , 15(ट) ,

5. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)

5000

निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना

6. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)

ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो

1000

उल्लंघनकर्ता

नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता / वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने , अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर

7. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)

1000

अपराधी

सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/ कुत्ते/ अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग / उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा

8.

10,000

निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए

नियमों के अनुसार कचरे

का निपटान में विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)

9.

20,000

बजार एसोसिएशन,संघ

10,000

द्वारबंद समुदाय

नियमों के अनुसार कचरे

का निपटान में विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)

10.

संस्थान

20,000

10,000

होटल

नियमों के अनुसार कचरे

का निपटान में विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)

11. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2) रेस्टोरेंट

5000

25000 स्रोत विनिर्माता और/ या ब्रॉड ऑनर / स्वामी

उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल 416

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 27, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

उत्पादों की बिक्री अथवा

विपणन

12.

50,000

नियमों के अनुसार उपाय

करने में विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)

13 एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ)

विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां

25,000

उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि

नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता

14 एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)

1000

उल्लंघनकर्ता /पर्यटक / वाहन/ चालक

गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन , टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर

15 एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)

1000

उल्लंघनकर्ता/होटल / अतिथिग्रह स्वामी

नगर पालिका की उप विधि को होटल / अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता

16

5000

आयोजनकर्ता

सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशनियों, मेले,राजनैतिक सर्कस, रैलिया,वाणिजिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्श न आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)

उपरोक्त के अतिरिक्त जी०एस ०टी० व अन्य कर देय होगें ।

राजेश कुमार जोशी,

राजकुमार पाण्डे,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर ।

अनुराधा पॉल,

जिलाधिकारी,

प्रशासक,

बागेश्वर ।

नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर ।

पी० एस०यू० (आर ०ई०) 24 हिन्दी गजट / 236-भाग 8-2023 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Gazette, Government of Uttarakhand, 17 June 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand.2023-06-17.112_VIII-1_23-147-Labour_2001/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand.2023-06-17.112_VIII-1_23-147-Labour_2001.