Servants of Knowledge
Uttarakhand Gazette · Government of Uttarakhand

Notification

Published 24 June 2023

Notification no.
115/VIII-1/23-147-Labour/2001
Issued By
R. MEENAKSHI SUNDARAM(Secretary)
Identifier
in.gazette.uttarakhand.2023-06-24.115_VIII-1_23-147-Labour_2001
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN/ 30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्) [संख्या-25

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

1500

525-532

भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 1 -क-नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

239-250

1500

975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975

भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड

975

भाग 6- बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

417-427

975

स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि

1425

525-क 526

उत्तराखण्ड गजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

18 मई, 2023 ई०

संख्या 115 / VIII- 1/23-147(श्रम) /2001 - राज्यपाल , औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश ) अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 20 सन् 1946) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ग) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 4367 /36-3- (एस0ओ 0)-83 , दिनांक 14 मार्च, 1984, का अधिक्रमण करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिकारियों को स्तम्भ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकारिता तथा स्तम्भ 4 में उल्लिखित कृत्य हेतु "प्रमाणकर्ता अधिकारी नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुसूची

क्षेत्राधिकारिता अधिकारी का पदनाम

क्र.सं.

(3) (1)

(2)

1

प्रमाणकर्ता अधिकारी के कृत्त्य

(4)

समस्त राज्य । उत्तराखण्ड

आयुक्त अपर श्रम देहरादून ।

2

उक्त अधिनियम के अधीन सत्यापन के समस्त कृत्य एवं

उत्तराखण्ड

समस्त राज्य ।

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य में तैनात समस्त संयुक्त/ उप/ सहायक श्रम आयुक्त ।

3

उप श्रम आयुक्त, देहरादून ।

उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन प्रस्तुत किए गए स्थाई आदेशों के प्रारूप के सम्बन्ध में

(1 ) पक्षों की सूचना या संसूचना जारी करना

(2) सुनवाई के लिए दिनांक नियत करना

(3) पक्षों के बीच मदभेदों का अन्वेषण करना

जनपद देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी ।

4

उप श्रम आयुक्त , हरिद्वार । जनपद हरिद्वार, चमोली , रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल ।

5

उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी । जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर ।

6

उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर ।

(4) पार्टियों के मध्य चर्चा करके और ऐसे स्थाई आदेश के प्रारूप के विभिन्न उपबन्धों पर उनकी सहमति प्राप्त करके, यदि सम्भव हो, उनके मतभेदों को सीमित करना और ऐसे स्थाई आदेश के प्रारूप के उपबन्धों के औचित्य या युक्ति युक्तता से सम्बन्धित किसी बिन्दु पर जो अन्त में पक्षों के बीच विवादग्रस्त रह जाए, सुनवाई करने के सिवाय उस पर अन्यथा कार्यवाही करना ।

जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ ।

भाग 1]

527

उत्तराखण्ड गजट , 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

Inpursuance ofthe provision of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 115/VIII-1/23- 147-Labour/2001 , Dated- May 18, 2023 for general information .

NOTIFICATION

May18,2023

No.115/VIII -1/23-147- Labour /2001 --In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 ofthe Industrial Regulation (Standing Orders ) Act , 1946 (Act No. 20 of 1946) ( hereinafter referred to as the said Act) read with section 21 of the General Clauses Act , 1897 (Act No. 10 of 1897) , the Governor by superseding the earlier notification No.4367 /36-3-( S.O. ) - 83 , dated March 14 , 1984, issued earlier in this regard , pleased to appoint the Officers mentioned in column - 2 as " Certifying Officers " for the jurisdiction mentioned in column - 3 and duties mentioned in column -4 of the schedule below: -

Schedule

S.No.

Jurisdiction

Designation of the Officer

(1)

(2)

(3)

1

Whole Uttarakhand state Additional Labour Commissioner , Dehradun

2

Whole state Uttarakhand All Joint/ Deputy/Assistant Labour Commissioner posted in Commissioner, Uttarakhand the office of Labour

3

Dutiesof Certifying Officers

(4)

Inrelation to all the functions of of verification under the said Act and the format of standing orders presented of under Section-3 of the saidAct .

(1) Issue of notice or communication to theparties.

date (2) Fixing for hearing.To investigate the interests between the parties.

District Dehradun, Tehri

Garhwal and Uttarkashi

DeputyLabour Commissioner, Dehradun

4 Deputy Labour Commissioner, Haridwar

(4) Limiting the differences, if possible, byholdingdiscussion between the

District

Haridwar ,

Chamoli , Rudraprayag

and Pauri Garhwal

5 Deputy Labour Commissioner, Haldwani

District Nainital, Almora

and

Bageshwar

6 Deputy Labour Commissioner , Udham Singh Nagar

parties and obtaining their agreement on the various provisions of such draft. Permanent order, and without regard to anymatter relating to the propriety or reasonableness of the provisions of such draft permanent order except to hear the point which ultimately remains in dispute betweenthe parties , otherwise act on it .

District Udham Singh

Nagar , Champawat and

Pithoragarh

528

उत्तराखण्ड गजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

अधिसूचना

18मई, 2023 ई०

संख्या 116 / VIII- 1/23-147 (श्रम) / 2001- राज्यपाल, औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 20 सन् 1946) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबंध के अधीन बनाए गए उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) नियम, 1948 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त ) के नियम 2 के खण्ड (Vi ) सपठित्त उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 202 (वि) / 36-3-3 (1 ) (एस० ओ ०)/78, दिनांक 10 मई , 1978 का अधिक्रमण करते हुए , निम्न अनुसूची में स्तम्भ 2 में वर्णित निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम और नियम के अधीन श्रम अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्तम्भ-3 में अंकित क्षेत्राधिकारिता हेतु 'श्रम अधिकारी" नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुसूची

क्र.सं.

अधिकारी का पदनाम

(1)

(2)

1

श्रम आयुक्त , उत्तराखण्ड ।

2 अपर श्रम आयुक्त देहरादून ।

3

क्षेत्राधिकारिता

(3)

समस्त उत्तराखण्ड राज्य ।

समस्त उत्तराखण्ड राज्य ।

समस्त उत्तराखण्ड राज्य ।

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात समस्त संयुक्त/ उप/ सहायक श्रम आयुक्त ।

4 उप श्रम आयुक्त, देहरादून ।

5 उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार ।

6 उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी ।

7 उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर ।

8

जनपद देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी ।

जनपद हरिद्वार, चमोली , रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल ।

बागेश्वर । जनपद नैनीताल , अल्मोड़ा एवं

जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ ।

जनपद नैनीताल ।

उप श्रम आयुक्त कार्यालय , हल्द्वानी में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

9

जनपद ऊधमसिंह नगर ।

उप श्रम आयुक्त कार्यालय , ऊधमसिंह नगर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी ।

10 उप श्रम आयुक्त कार्यालय, देहरादून में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

जनपद हरिद्वार ।

11 उप श्रम आयुक्त कार्यालय , हरिद्वार में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

12 सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा ।

13 सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़ ।

14 सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश ।

15 सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार ।

16

जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर ।

जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत ।

जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग एवं . चमोली ।

अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ।

जनपद देहरादून, उत्तरकाशी , टिहरी गढ़वाल , चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल एवं हरिद्वार के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी ।

17

-तदैव-

जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़ , चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं ऊधमसिंह नगर के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी ।

भाग 1]

529

उत्तराखण्ड गजट , 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

In pursuance of the provision of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 116 /VIII - 1/23-147-Labour/ 2001, Dated-May 18 , 2023 for general information .

NOTIFICATION

May18, 2023

No.116/VIII -1/23-147-Labour/2001 -In exercise of the powers conferredby Sub- section (6) of Section 2 of the Industrial Regulation (Standing Orders ) Act, 1946 (Act No. 20 of 1946) ( hereinafter referred to as the said Act ) read with section 21 of the General Clauses Act , 1897 (Act No: 10 of 1897 ) , the Governor by superseding the earlier notification No.202 (V) /36-3-3 ( 1 ) ( S.O . )/78, dated : May 10 , 1978 , issued earlier in this regard, pleased to appoint the Officers mentioned in column -2 of the schedule below as " Labour Officers "to perform the duties of Labour Officers under the said Act and Rules , for the jurisdiction mentioned in column-3 of the schedule below: -

Schedule

S.No.

Designation of the Officer

(1)

(2)

1 Labour Commissioner

2 Additional Labour Commissioner

3

Jurisdiction

(3)

Whole state of Uttarakhand.

Whole state of Uttarakhand .

Whole state of Uttarakhand .

All Joint/Deputy/Assistant Labour Commissioners posted in the office of Labour Commissioner

4 Deputy Labour Commissioner, Dehradun

5 Deputy Labour Commissioner , Haridwar

6 Deputy Labour Commissioner , Haldwani

7

District Dehradun, Tehri Garhwal and Uttarkashi

District Haridwar , Chamoli, Rudraprayag and Pauri Garhwal

District Nainital, Almora and Bageshwar

Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar

District Udham Singh Nagar, Champawat andPithoragarh

District Nainital

8 Assistant Labour Commissioner posted in the Deputy Labour Commissioner's Office, Haldwani

9

District Udham Singh Nagar

Assistant Labour Commissioner posted in Deputy Labour Commissioner's Office, Udhamsingh Nagar

10

District Dehradun and Uttarkashi

Assistant Labour Commissioner posted in the Deputy Labour Commissioner's Office, Dehradun

11

District Haridwar

Assistant Labour Commissioner posted in the Deputy Labour Commissioner's Office , Haridwar

12 Assistant Labour Commissioner, Almora

13 Assistant Labour Commissioner, Pithoragarh

14 Assistant Labour Commissioner, Rishikesh.

15 Assistant Labour Commissioner, Kotdwar .

16

District Almora and Bageshwar

District Pithoragarh and Champawat

District Tehri Garhwal and Tehsil Rishikesh

District Pauri Garhwal , Rudraprayag and Chamoli

Under their respectivejurisdiction.

Labour enforcement Officers deployed in departmental offices of Dehradun , Uttarkashi , Tehri Garhwal, Chamoli , Rudraprayag, Pauri Garhwal and Haridwar districts .

As Above

17 Labour enforcement officers posted in departmental offices . Of District Nainital, Pithoragarh, Champawat, Almora, Bageshwar and Udham Singh Nagar 530

उत्तराखण्ड गजट, 24 जून, 2023 ई ० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

अधिसूचना

18मई, 2023 ई०

संख्या 117 / VIII- 1/23-147(श्रम) /2001- राज्यपाल, उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा- शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 , वर्ष 2018) की धारा 17 की उपधारा (1 ) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम , 1904 (1904 का 01) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 1826/औ ०वि० / 2001-126(श्रम) / 2001 , दिनांक 23.07.2001 एवं अधिसूचना संख्या 1137 /VIII/18-147 (श्रम) /2001 , दिनांक 24 अगस्त, 2018 को विखण्डित करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिकारियों को अनुसूची के स्तम्भ -3 में उनके सामने उल्लिखित क्षेत्रों के लिए "मुख्य सुकारक और सुकारक" ( Chief Facilitator and Facilitator) नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -

अनुसूची

क्र.सं.

अधिकारी का पदनाम

(1)

(2)

1 उप श्रम आयुक्त, देहरादून ।

2 उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार ।

3 उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी ।

4 उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर ।

5

क्षेत्राधिकारिता

(3)

जनपद देहरादून , टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी ।

जनपद हरिद्वार, चमोली , रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल ।

जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर ।

जनपद ऊधमसिंह नगर , चम्पावत एवं पिथौरागढ़ ।

जनपद नैनीताल ।

उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

जनपद ऊधमसिंह नगर ।

6 उप श्रम आयुक्त कार्यालय, ऊधमसिंह नगर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

7

जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी ।

उप श्रम आयुक्त कार्यालय , देहरादून में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

8

जनपद हरिद्वार ।

उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार में तैनात सहायक श्रम आयुक्त ।

9 सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा । 10 सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़ ।

11 सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश ।

12 सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार ।

13

जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर ।

जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत ।

जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली ।

अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ।

जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग , पौड़ी गढ़वाल एवं हरिद्वार के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी ।

14

-तदैव-

जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़ , चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं ऊधमसिंह नगर के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी ।

आज्ञा से,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव ।

भाग 1 ]

531

उत्तराखण्ड गजट , 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

In pursuance of the provision of Clause (3) ofArticle 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 117 /VIII- 1 /23-147-Labour/ 2001, Dated- May 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

May18,2023

No.117/VIII -1 /23-147-Labour/ 2001 -In exercise of the powers conferredby Sub -section ( 1 ) of Section 17 of the Uttarakhand Shops and Establishments ( Employment Regulation and Service Conditions) Act, 2017 (Act No. 03 , Year 2018) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (01 of 1904) , the Governor by superseding the earlier notification number: 1626/O.V./2001- 126(Labour) /2001 , dated : 23-07-2001 and notification number: 1137/VIII /18-147 ( Labour ) / 2001 , Dated: 24th August, 2018, pleased to appoint the Officers mentioned in column -2 of the Schedule below as"Chief Facilitators and Facilitators" for the areas mentioned against them in column - 3 of the Schedule below: -

Schedule

S.No.

Designationofthe Officer

(1)

1 Deputy Labour Commissioner, Dehradun

2 Deputy Labour Commissioner, Haridwar

3 Deputy Labour Commissioner, Haldwani

4

Jurisdiction

(3)

District Dehradun , Tehri Garhwal and Uttarkashi

District Haridwar, Chamoli, Rudraprayag and PauriGarhwal

DistrictNainital, Almora and Bageshwar

Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar

District Udham Singh Nagar, Champawat and Pithoragarh

DistrictNainital

5 Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner , Haldwani

6

District Udham Singh Nagar

Assistant Labour Commissioner posted in the office ofDeputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar

7

DistrictDehradun and Uttarkashi

Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner , Dehradun

8

District Haridwar

Assistant Labour Commissioner posted in the office ofDeputy Labour Commissioner, Haridwar

9 Assistant Labour Commissioner, Almora

10 Assistant Labour Commissioner, Pithoragarh

11 Assistant Labour Commissioner, Rishikesh

12 Assistant Labour Commissioner, Kotdwar District Almora and Bageshwar

District Pithoragarh and Champawat

District Tehri Garhwal and Tehsil Rishikesh

District Pauri Garhwal , Rudraprayag and Chamoli

Under theirrespectivejurisdiction.

13 Labour enforcement officers posted as departmental offices in districts Dehradun, Uttarkashi, Tehri Garhwal , Chamoli , Rudraprayag, Pauri Garhwal and Haridwar .

14

As Above

as Labour enforcement officers posted departmental offices in Nainital, Pithoragarh, Champawat, Almora, Bageshwar and Udham SinghNagar districts.

ByOrder,

R. MEENAKSHI SUNDARAM ,

Secretary.

532

उत्तराखण्ड गजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

राजस्व अनुभाग -3

अधिसूचना

29मई, 2023 ई ०

संख्या 333 / XVIII (3 )/ 2023-03 (20 )/2021- राज्यपाल , उत्तर प्रदेश भू- राजस्व अधिनियम , 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 , वर्ष 1901 ) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासन की अधिसूचना सं0-1026/ XVIII ( 3 )/2022-03 (20 )/ 2021 दिनांक 25 नवम्बर , 2022 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेगी ।

जिला

तहसील

परगना

ग्राम का नाम

2

1

3

4

डोबरा

ऋषिकेश

परवादून

देहरादून

आज्ञा से, सचिन कुर्वे, सचिव, राजस्व ।

Inpursuance of the provision of clause ( 3) of the article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 333/XVIII ( 3 )/ 2023-03( 20 ) /2021 dated- May 29 , 2023 for general information.

NOTIFICATION

May 29, 2023

No. 333 /XVIII ( 3 ) /2023-03 ( 20 )/ 2021 --In exercise of the powers conferred by section 48 of theUttar Pradesh Land Revenue Act , 1901 ( U.P.Act . No. 3 of 1901 ) , (as applicable to the State of Uttarakhand) , the Governor declares that the Survey and Record Operation in the Village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt.Notification No. 1026/XVIII (3 ) /2022-03 ( 20)/2012 , dated 25 November. 2022 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Schedule

District

Tehsil

Pargana Name of Village

2

1

3

4

Rishikesh

Parwadoon

Dehradun

Dobra

ByOrder,

SACHIN KURVE,

Secretary, Revenue .

पी०एस०यू० (आर०ई०) 25 हिन्दी गजट /237- भाग 1-2023 (कम्प्यूटर/रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA / DO / DDN / 30 / 2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 - क नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

June05, 2023

No. 247 /UHC /Admin . (A)/2023 -- Shri Mohan Chandra Joshi , Joint Registrar- I of the Court is hereby transferred to the post of Registrar ( High Court Cadre) in the pay scale of 131100-216600 ( Level - 13A) in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital with effect from the date of his taking over charge.

NOTIFICATION

June05, 2023

No. 248 /UHC /Admin . (A) /2023-- Shri Madan Mohan Bijalwan , Bench Secretary Grade- I of the Court is hereby promoted to the post of Head Bench Secretary in the pay scale of 78800-209200 (Level-12) in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital with effect from the date of his taking over charge .

"वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-22(ए) (1 ) एवं 22- बी(1 ) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिए जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की समय - सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा"

239-ख 240

उत्तराखण्ड गजट , 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

NOTIFICATION

June05, 2023

No. 249 /UHC/Admin . (A) /2023 --Shri Digvijay Pant , Assistant Registrar ( I.T. ) of the Court is hereby promoted to the post of Deputy Registrar ( I.T. ) in the pay scale of 78800-209200 ( Level - 12 ) in the establishment of High Court of Uttarakhand , Nainital with effect from the date of his taking over charge .

" वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-22(ए) (1 ) एवं 22- बी(1 ) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिए जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की समय- सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा"

By order of Hon'ble the Chief Justice, Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL

Registrar General .

NOTIFICATION

June06, 2023

No. 250 /UHC /Admin.A/2023 -- In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution ofIndia , High Court of Uttarakhand , with the approval of the Government of Uttarakhand hereby makes thefollowing amendments in " The Uttarakhand High Court Vigilance Rules , 2019 "

Amended/Substituted Rule

ExistingRule

InRule 3 , after clause (g) , clause (h) would be inserted as under:

(h) Vigilance Complaint' or 'Vigilance Matter' shall mean a complaint or matter, which has a bearing on the conduct of the judicial officer/ official to whom the complaint/matter relates, which would amount to misconduct under theservice rules applicable to the concernedjudicial officeror official.

Rule 4(b) . The officers and staff of the Vigilance Cell shall discharge such functions and duties as may be assigned to them from time to timeby the Hon'ble Chief Justice .

Rule 4(b). The officers and staff of the Vigilance Cell shall discharge such functions and duties as may be assigned to them from time to time by the Hon'ble Chief Justice, and not otherwise.

Rule 6. The Vigilance Cell shall comprise of two Sections as mentioned below:

Rule 6. The Vigilance Cell shall comprise of two Sections as mentioned below: Administrative Section: It shall comprise of Administrative Section: It shall comprise of the thefollowing:

following:

1. One Assistant Registrar

1. OneAssistant Registrar

2. One Section Officer

2. One Section Officer

3. One Assistant Review Officer

3. One Assistant Review Officer

4.Stenographer (English)

4.Stenographer(English)

5. Stenographer (Hindi)

5. Stenographer (Hindi)

6.OnePeon

6. One Peon

241 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

Investigation Section: It shall comprise of Investigation Section:

Itshallcomprise ofthe following:-

such Officers and Staff of the establishment of a . the High Court, which , Hon'ble the Chief Justice deems fit and appropriate.

1. One Vigilance Officer (of SSP/SP level, on deputationfrom police department, having minimum 8 years ofservice, preferably with experience in Vigilance/anti-corruption work/CID.

2. Two Inspectors of Police having minimum 15 years of service, preferably with experience in Vigilance/ anti-corruption work/CID. One may have considerable service in Garhwal Region and another in KumaonRegion .

3. One Head Constable having minimum 10 yearsofservice.

4. Three Constables with minimum 5 years of service.

b. Deputation of Police Officers to the Vigilance Cell shall be decided by the Hon'ble Chief Justice from a panel of three namesforwarded by the State Government.

c. The Police Officers on deputation to the Vigilance Cell will have tenure of 02 years, extendable by 01 more year. Any extension oftheirdeputation will be at the discretion of the Hon'ble Chief Justice. However, if the conduct/performance of any Police Officer is found unsatisfactory, the High Court may revert him to his parent department, at any time.

Rule 7. Jurisdiction of Vigilance Cell:

Rule 7. Jurisdiction of Vigilance Cell:

Vigilance Cell of the High Court shall have jurisdiction to deal with complaints received against judicial officers subordinate to the High Court, staff of the High Court and subordinate courts . Vigilance Cell may inquire into any matter brought to its notice through a complaint or otherwise or which may have come in its notice, in which , allegations of corruption, impropriety, misconduct , indiscipline or any conduct which shows lack of integrity, are made . Apart from that, it may inquire any other matter, on the specific directions of Hon'ble theChiefJustice .

Vigilance Cell of the High Court shall have jurisdiction to deal with complaints received against judicial officers subordinate to the High Court, staff of the High Court and subordinate courts . Vigilance Cell may inquire into any matter brought to its notice through a complaint, or otherwise , or which may have come in its notice , in which , allegations of corruption, impropriety, misconduct, indiscipline or any conduct which shows lack ofintegrity, are made, only with the express approval of Hon'ble the Chief Justice . Apart from that, it may inquire any other matter, on the specific directions of Hon'ble the Chief Justice.

Rule 8. Work profile of Vigilance Cell: Vigilance Cell shall perform the following works:

Rule 8. Work profile of Vigilance Cell: Vigilance Cell shall perform the following functions:

(i)

(i) Process complaints.

Process complaints.

242

उत्तराखण्ड गजट , 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

(ii) Make enquiries (discreet ог (ii) preliminary) and investigations into cases of corruption, bribery , misconduct or any conduct which shows lack of integrity.

cases of Make enquiries (discreet or preliminary) and investigations into corruption, bribery , misconduct or any conduct which shows lack of integrity, with the express approval ofHon'ble the ChiefJustice.

Maintain Annual Confidential Remarks ofJudicial Officers .

(iii) Maintaining Annual Confidential (iii) Remarks of Judicial Officers .

(iv) To issue vigilance clearance in the ( iv) matter of Retirement/Promotion/ Awarding of Selection Grade/Super- Time Scale/ Passport/ applying for deputationetc.

Issue the vigilance clearance in the matter of Retirement/Promotion/ Awarding of Selection Grade/ Super- Time Scale/ Passport/applying for deputationetc.

Scrutinize statements furnished by judicial officers every year regarding movable & immovable property.

(v) Scrutiny of statements furnished by (v) judicial officers every year regarding movable & immovable property.

Maintain record of final disciplinary enquiries , and place the status before Hon'ble Chief Justice from time to time.

(vi) Maintaining record of final (vi) disciplinary enquiries , and place the status before Hon'ble Chief Justice from time to time.

Monitor any prosecution launched in the course of any vigilance enquiry before a Court of Law .

(vii) Monitoring of any prosecution ( vii) launched in the course of any vigilance enquiry before a Court ofLaw.

(viii) Any other work assigned by Hon'ble the ChiefJustice.

(viii ) Any other work assigned by Hon'ble the ChiefJustice.

Rule 9 ( ii) shall be substituted as under.

9( ii) . After registration , the complaint received against the Judicial Officers or Staff ofthe Subordinate Court shall be first placed before the concerned Administrative Judge. The Administrative Judge , if necessary, shall refer the complaint to a Committee of Hon'ble Judges , to be constituted by Hon'ble the Chief Justice.

9(ii) After registration, the complaints received against the judicial officers and the staff of the High Court shall be placed before Hon'ble the Chief Justice and complaints received against staff of subordinate courts shall first be placed before theAdministrative Judge of the district concerned, and thereafter before Hon'ble the Chief Justice along with their opinion/recommendation, for orders.Hon'ble the Chief Justice may seek views of the Hon'ble Administrative Judge concerned, where thejudicial officer concerned wasposted.

-Deleted-

9(iii) . If the Committee, after considering the complaint, opines that allegations are made , which need to be enquired into, or for which adepartmental inquiry needs to be initiated against the delinquent officer/ staff, it shall submit its recommendations before Hon'ble the Chief Justice. The action to be taken on the compliant shall be the sole discretion of Hon'ble the Chief Justice .

भाग 1-क]

243 उत्तराखण्ड गजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

-Deleted-

9( iv) . In every case, where a complaint has been placed before the Administrative Judge under sub -rule (ii) or before the Committee under sub -rule ( iii) above , the outcome shall beplacedbefore Hon'ble the Chief Justice.

Rule9(v).

Rule 9(v) would be re -numbered as 9(iii)

Rule 9 (vi) would be re- numbered as 9(iv) and substituted as under :

9(vi) . Complaint, if accompanied by a duly sworn affidavit or verifiable material shall only be registered. However, nothing in this sub -rule will prevent registration of a complaint on a discreet enquiry conducted on the order ofHon'ble the Chief Justice .

9(iv). Complaint, after registration shall be processed by the Vigilance Cell. If the complaint is not accompanied by a duly sworn affidavit or verifiable material, and the complainant does not furnish affidavit in support of complaint, despite grant of opportunity to do so by a written notice, giving at least two weeks timefor the said purpose, the same shall be filed. However, nothing in this sub-rulewillprevent processing ofa complaint on a discreet enquiry conducted on the order ofHon'ble theChiefJustice.

Rule 9(vii) .

Rule9(vii) would be re-numbered as 9(v)

Rule 9 (viii) would be re -numbered as 9(vi) and substituted as under:

9(viii) . Complaints received against advocates shall be forwarded to the concernedBar Council for further action.

9(vi) Complaints received against advocates may beforwarded to the concerned Bar Councilfor further action, or filed.

Rule 9(ix) .

Rule9(ix) would be re-numbered as 9(vii)

-Deleted-

9(x) . Complaints containing allegations , other thanof corruption, will be forwarded to the Registry for further action.

Rule 9(xi) .

Rule9(xi) would be re-numbered as 9(viii)

These amendments will come into force with immediate effect.

By order of the Court, Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL , Registrar General .

निदेशालय पंचायतीराज , उत्तराखण्ड

13 जून, 2023 ई ०

संख्या 236 /933 / जि०पं०अ० को०/2018-19-

जिला पंचायत टिहरी द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं0-11, वर्ष 2016) केभाग-4 की धारा 106, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करतेहुए जिला पंचायत, टिहरी, के ग्रामीण क्षेत्रों मेंविभिन्नप्रकार के व्यवसायों को नियन्त्रित/प्रतिबन्धि करने हेतु पूर्व में निर्मित उपविधि आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी से अनुमोदन के पश्चांत सरकारी गजट संख्या-769/23-6(4) (2015-16) दिनांक 25 मार्च 2017 ई0 (चैत्र 04, 1939 सक् संवत) द्वारा निर्मित उप विधि में आंशिक संशोधित उपविधि बनाई गई हैं ।

244-

उत्तराखण्ड गजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

कार्यालय जिला पंचायत टिहरी गढवाल

विज्ञप्तिसूचना (संशोधित व्यवसायिक लाइसेन्स उपविधियां)

जिला पंचायत टिहरी उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक 2016 की धारा 106 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25 मार्च 2017 में प्रकाशित जिला पंचायत टिहरी गढवाल के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के व्यवसायकर्ताओं से संबंधित है, में आंशिक संसोधन तथा कुछ नये व्यवसाय जोडते हुये निम्न उपविधियां पारित करती है यदि किसी व्यक्ति को उक्त उपविधियों पर आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत जिला पंचायत टिहरी गढवाल के कार्यालय में अपनी लिखित आपत्तियों के कारणों सहित कार्यालय समय में प्रस्तुत कर दें, 30 दिन के पश्चात्प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, एवं 30 दिन के पश्चात् उपविधियां अधिनियम की धारा 149 ग (2) निदेशक पंचायती राज की पुष्टी के उपरान्त शासकीय गजट में प्रकाशित की जायेगी ।

पूर्व में स्वीकृत दरें

वर्तमान में संशाधित लाइसेन्स दरें

व्यवसाय का प्रकार

व्यवसाय का प्रकार

क्र० सं०

दर (रू० में)

क्र० सं०

दर (रू० में)

1

300.00

1

प्रत्येक कपड़ा. परचून आदि सम्मलित पर

300.00

प्रत्येक कपड़ा, परचून आदि सम्मलित पर

2

150.00

2

केवल कपड़ा या परचनू की दुकान पर

200.00

केवल कपड़ा या परचनू की दुकान पर

3

प्रत्येक चाय होटल या हलवाई मिष्ठान आदि पर

3

200.00

300,00

प्रत्येक चाय होटल या हलवाई मिष्ठान आदि पर

4 केवल होटल भोजनालय पर

200.00

4 केवल होटल भोजनालय पर

300.00

5

5 होटल जहाँ पर यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था हो

होटल ,जहाँ पर यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था हो - 1. जहाँ 01 से10 यात्री ठहरने की व्यवस्था हो, 1500.00

1. जहाँ 01 से 10 यात्री ठहरने की व्यवस्था हो,

2000.00

2000.00 3000.00 2. जहाँ 10 से 20 यात्री ठहरने की व्यवस्था हो,

2. जहाँ 10 से 20 यात्री ठहरने की व्यवस्था .हो,

3. जहाँ 20 से अधिक यात्री ठहरने की

3000.00

4000.00

व्यवस्था हो,

3. जहाँ 20 से अधिक यात्री ठहरने की व्यवस्था हो,

नोट- डबल बैड की गिनती दो शैय्याओं की मानी

नोट- डबल बैड की गिनती दो शैय्याओं की मानी

जायेगी ।

जायेगी ।

4000

4.

5,000.00 4. होटल, जिसमें खेल उपकरण झूला, चर्षी. स्वीमिंगपुल एवं पैडल वोट तथा आवास

व्यवस्थाहो,

होटल,जिसमें खेल उपकरण झूला, चर्खी, स्वीर्मिगपुल एवं पैडल वोट तथा आवास व्यवस्था हो,

5. तीन सितारा होटल पर

5. तीन सितारा होटल पर

6. पाँच सितारा होटल, जो आधुनिक सुविधाओं 1,00,000.00

50,000

6. पाँच सितारा होटल, जो आधुनिक सुविधाओं से युक्तहों.

से युक्तहों,

7. होटल तथा पर्यटक स्थलों के गाईड

7. होटल तथा पर्यटक स्थलों के गाईड

300.00

व्यवसाय पर दर

200

व्यवसाय पर दर

यवसाय पर दर

8. होम स्टे व्यवसाय पर

2000.00

6

6

200.00

250.00 (1 ) प्राइवेट प्रैक्टीशनर्स ,जो मात्र परामर्श शुल्क लेते हों (दवाई न देवे हो)

(1 ) प्राइवेट प्रैक्टीशनर्स, जो मात्र परामर्श शुल्क लेते हों (दवाई न देवे हो)

200.00

(2) डाक्टर जो प्रैक्टीस करतें हों, दवाई भी देते हों

200.00

(2) डाक्टर जो प्रैक्टीस करतें हों, दवाई भी देते हों (3)मेडिकल स्टोर, केमिस्ट की दुकान पर

500.00 300.00

(3) मेडिकल स्टोर, केमिस्ट की दुकान पर

7

नाई, धोबी,मोचीः

7

नाई, धोबी, मोचीः

100.00

200.00 1. नाई, धोबी, मोची, जो सड़क पर ठेली लगाकर कार्य करते हों

1. नाई, धोबी, मोची,जो सड़क पर ठेली लगाकर कार्य करते हों

150.00

250.00

2.

2. नाई,धोबी, मोची,जो पक्की दुकान पर कार्य करते हों,

नाई, धोबी,मोची ,जो पक्की दुकान पर कार्य करते हों,

200.00

3. ड्राईक्लीनर,जो मशीन से कपड़े धोते हों,

300.00

3. ड्राईक्लीनर,जो मशीन से कपड़े धोते हों,

8

8

250.00

फोटोग्राफर की दुकान पर दर फोटोग्राफर, जो सड़क

300.00

पर कार्य करते हैं

फोटोग्राफर की दुकान पर दर फोटोग्राफर,जो सड़क पर कार्य करते हैं

9

200.00 9

फोटो स्टेट / एस ०टी ०डी० / मोबाइल की दुकान पर

250.00

फोटो स्टेट / एस ० टी० डी० / मोबाइल की दुकान पर

10

150.00 10

पुस्तक, कॉपी, पत्रिका की दुकान पर

200.00

पुस्तक,कॉपी, पत्रिका की दुकान पर

11

150.00 11

पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान पर

पान,बीड़ी, सिगरेट की दुकान पर

200.00

12

200.00 12

सब्जी, फल- फूल की दुकान पर

सब्जी, फल- फूल की दुकान पर .

300.00

13

विसातखाने की दुकान पर

150.00 13

250.00

विसातखाने की दुकान पर भाग 1 -क]

245

उत्तराखण्ड गजट , 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03 , 1945 शक सम्वत्)

14

150.00

14

लोहार तथा बर्तन मरम्मत की दुकान पर

15

250.00 लोहार तथा बर्तन मरम्मत की दुकान पर

15

400.00 सरिया, सीमेंट की दुकान पर सरिया, सीमेंट का गोदाम

16

800.00 सरिया, सीमेंट की दुकान पर सरिया ,सीमेंट का गोदाम

16

200.00

बोतल स्टेनलेस स्टील, ताले . एल्युमिनियम सब्बल धन, कील आदि हार्डवियर

17

500.00

बोतल स्टेनलेस स्टील, ताले, एल्युमिनियम सब्बल धन,कील आदि हार्डवियर

600.00 17

भवन सामग्री निर्माण की दुकान पर

18

200.00

1000.00

भवन सामग्री निर्माण की दुकान पर

18

प्लास्टिक, चमड़ा व कपड़े की दुकान पर

19

250.00

300.00 प्लास्टिक,चमड़ा व कपड़े की दुकान पर

19

सोने,चाँदी के आभूषणों की दुकान पर

20

400.00

सोने, चाँदी के आभूषणों की दुकान पर

20

250.00

सोने ,चाँदी के आभूषणों की मरम्मत की दुकान पर

21

200.00

300.00

सोने,चाँदी के आभूषणों की मरम्मत की दुकान पर

21

ईंधन हेतु जलाने वाली लकड़ी या कोयले की दुकान पर

22

300.00

ईंधन हेतु जलाने वाली लकड़ी या कोयले की दुकान पर

1,500.00 22

1. पेट्रोल,डीजल पम्प या इस प्रकार के अन्य

व्यवसाय पर

500.00

2. पेट्रोल, डीजल फुटकर बेचने पर

400.00 3. मिट्टी के तेल की दुकान पर

400.00

4. गैस सिलेण्डर, चूल्हे की दुकान पर

23

150.00

2000.00 1. पेट्रोल,डीजल पम्प या इस प्रकार के अन्य व्यवसाय पर

800.00

2. पेट्रोल, डीजल फुटकर बेचने पर

500.00

3. मिट्टी के तेल की दुकान पर

4.

500.00

गैस सिलेण्डर, चूल्हे की दुकान पर

23

1. साइकिल,मोटर साइकिल, स्कूटर की मरम्मत

कीदुकानपर

2. टायर पंचर,किसी भी प्रकार का कार्य

150.00

3. गैस वेल्डिंग फेब्रीकेशन का कार्य

200,00

4.

200.00

सभी प्रकार की गाड़ी मरम्मत (वर्कशाप )पर

150.00 5. बैट्री मरम्मत की दुकान पर

24

300.00

1. साइकिल, मोटर साइकिल, स्कूटर की मरम्मत

कीदुकान पर

250.00 2. टायर पंचर,किसी भी प्रकार का कार्य

300.00 3. गैस वेल्डिंग फेब्रीकेशन का कार्य

500.00

4. सभी प्रकार की गाड़ी मरम्मत (वर्कशाप) पर

250.00

5. बैट्री मरम्मत की दुकान पर

24

150.00

1. विद्युत सामान व मरम्मत की दुकान पर

250.00

2. रेडियो,टी०वी० मरम्मत की बिकी की दुकान पर

150.00

3. घड़ी साज की दुकान पर

25

200.00

250.00 1. विद्युत सामान व मरम्मत की दुकान पर

400.00

2. रेडियो,टी०वी० मरम्मत की बिक्री की दुकान पर

200.00 3. घड़ी साज की दुकान पर

25

गोली, बारूद की दुकान

26

200.00

300.00 गोली, बारूद की दुकान

26

300.00 1. बिना मशीन की इमारती लकड़ी के फर्नीचर की दुकान पर 2. मशीन से निर्मित फर्नीचर की दुकान पर

27

1.

250.00 बिना मशीन की इमारती लकड़ी के फर्नीचर की दुकान पर

500.00 2. मशीन से निर्मित फर्नीचर की दुकान पर

200.00 27

1. प्रिन्टिग प्रेस, 1 से 5 हार्स पॉवर तक

300.00 2. प्रिन्टिग प्रेस,5 हार्स पावँर से अधिक

28

200.00

300.00 1. प्रिन्टिग प्रेस, 1 से 5 हार्स पॉवर तक

400.00 2. प्रिन्टिग प्रेस,5 हार्स पायेंर से अधिक

28

कताई, बुनाई, लघु उद्योग

1.

150,00 2. हाथ करघा उद्योग पर

6000.00 3. सरिया,लोहा पिण्ड निर्माण, स्टील लोहे का बल्ब तथा अन्य प्रकार की धातुओं के निर्माण उद्योग, जहाँ 01 से 10 व्यक्ति कार्य करते हों

8000.00

4. सरिया, सीमेण्ट,विद्युत आदि उपकरण तथा अन्य धातु से निर्माण कार्य, जहाँ पर 10 से 20व्यक्त्ति कार्यरत हों

4000.00 5. लोहे उपकरण निर्माण, बल्ब,काँच तथा विद्युत उपकरण, सोडा वॉटर, बर्फ व्यवसाय एंव अन्य किसी भी प्रकार का उद्योग, जहाँ पर 50 से अधिक व्यक्ति हों

29

1.

300.00

1 . कताई .बुनाई,लघु उद्योग

250.00 2. हाथ करघा उद्योग पर

7500.00 3. सरिया,लोहा पिण्ड निर्माण, स्टील लोहे का बल्ब तथा अन्य प्रकार की धातुओं के निर्माण उद्योग ,जहाँ 01 से 10 व्यक्ति कार्य करते हों

9500.00

4. सरिया, सीमेण्ट, विद्युत आदि उपकरण तथा अन्य धातु से निर्माण कार्य, जहाँ पर 10 से 20व्यक्ति कार्यरत हों

6000.00 5. लोहे उपकरण निर्माण, बल्ब,काँच तथा विद्युत उपकरण,सोडा वॉटर, बर्फ व्यवसाय एंव अन्य किसी भी प्रकार का उद्योग , जहाँ पर 50 से अधिक व्यक्ति हों

29

सिनेमाघर तथा सर्कस पर

2000.00

800.00 2. प्रत्येक बी०डी०ओ ० सैट के मनोरंजन गृह

पर/ डिस्कपर

1000.00 3. दलाल, कमीशन , एजेन्ट तथा इस प्रकार के अन्य व्यवसाय पर

100.00 4. तुल्या, पल्लेदार का कार्य पर

30 ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी व्यवसाय पर

1.

3000.00 सिनेमाघर तथा सर्कस पर

900.00

2. प्रत्येक बी०डी०ओ० सैट के मनोरंजन गृह

पर/ डिस्कपर

1500.00 3. दलाल, कमीशन, एजेन्ट तथा इस प्रकार के अन्य व्यवसाय पर

200.00 तुल्वा. पल्लेदार का कार्य पर

30

300.00 1. फेरी व्यवस्थाकर्ता (कपड़ा पर)

400.00

2. फेरी व्यवस्थाकर्ता (बर्तन पर)

250.00

3. फेरी व्यवस्थाकर्ता (चूड़ी आदि पर)

500.00 4. व्यवसाय ऊन, साल, पंखी, रेडिमेट कपडों पर 5. ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी व्यवसाय पर

300.00

1. फेरी व्यवस्थाकर्ता (कपड़ा पर)

400.00

2. फेरी व्यवस्थाकर्ता (बर्तन पर)

300.00

3. फेरी व्यवस्थाकर्ता (चूड़ी आदि पर)

500.00 4. व्यवसाय ऊन, साल. पंखी,रेडिमेट कपड़ों पर

5. फेरी व्यवसायकर्ता सब्जी आदि पर

300.00 246

उत्तराखण्ड गजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03 , 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

31

31

1. टेलर मास्टर, जो अकेला कार्य करता हो 100.00

1. टेलर मास्टर,जो अकेला कार्य करता हो 150.00

200.00

300.00 2 टेलर मास्टर, जिसकी दुकान पर 3 तक कारीगर कार्य करते हों

2. टेलर मास्टर, जिसकी दुकान पर 3 तक कारीगर कार्य करते हों

400.00

500.00 3 . टेलर मास्टर, जिसकी दुकान पर 3 से अधिक कारीगर कार्य करते हों

3. टेलर मास्टर, जिसकी दुकान पर 3 से अधिक कारीग्र कार्य करते हों

32

32

ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले दैनिक अथवा पाक्षिक मेलों अथवा उत्सवों में व्यवसायकर्ताओं पर

ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले दैनिक अथवा पाक्षिक मेलों अथवा उत्सवों में व्यवसायकर्ताओं पर

1. चाय की दुकान पर

100.00

1. चाय की दुकान पर

150.00

2. श्रृंगार एवं चूड़ी की दुकान पर

200.00

2 श्रृंगार एवं चूड़ी की दुकान पर

200.00

3. साल, साफे, कुपड़े आदि की दुकान पर

300.00

3. साल, साफे, कपड़े आदि की दुकान पर

100.00

4. सोडा वॉटर,आइस्क्रीम, गुब्बारे, खिलौने आदि

200.00

4. सोडा वॉटर,आइस्क्रीम, गुब्बारे, खिलौने आदि

दुकान पर

दुकान पर

5. चर्सी छोटी पर

150.00

5. चर्खी छोटी पर

200.00

6. सर्कस आदि पर

200.00

6. सर्कस आदि पर

300.00

7. चर्सी बड़ी पर

250.00

7. चर्बी बड़ी पर

500.00

300.00

33

150.00

33

8. छोटा रेस्ट्रोरेंट, मिठाई आदि की दुकान पर 1

200.00

. ग्रामीण क्षेत्रों में माल ढोने वाले छोटे खच्चरों एवं गधों पर लाईसेंस शुल्क (प्रति)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में माल ढोने वाले छोटे खच्चरों एवं गधों पर लाईसेंस शुल्क 2. घोडों, खच्चरों आदि बेचे जाने के व्यवसाय 500.00

300.00

पर

2. घोडों, खच्चरों आदि बेचे जाने के व्यवसाय पर (प्रति)

34

34

150.00

1 . पॉवर / डीजल चक्की 10 हार्स पॉवर तक

200.00

1. पॉवर /डीजल चक्की 10 हार्स पॉवर तक

200.00

2. पॉवर/डीजल चक्की 10 हार्स पॉवर से

300.00

अधिक पर

2. पॉवर/डीजल चक्की 10 हार्स पॉवर से अधिक पर

3. पॉवर/डीजल चक्की, जिसमें

250.00

400.00

3. पॉवर/डीजल चक्की,जिसमें आटा, धान, कोल्हू, रूई , आरा मशीन का कार्य

आटा,धान,कोल्हू, रूई, आरा मशीन का कार्य 4. घराट जो पानी से चलता हो

100.00

4. घराट जो पानी से चलता हो

200.00

35

क) जनपद टिहरी गढ़वाल में सरकारी,

2,000.00 35

5000.00

1) (क) जनपद टिहरी गढ़वाल में सरकारी,

अर्द्धसरकारी / ठेकेदारी पंजीकरण पर

अर्द्धसरकारी/ ठेकेदारी पंजीकरण पर विभागों,निगम,निगम/ उपक्रमों में सभी प्रकार के ठेकेदारी व्यवसाय पर

1500

( विभागों,निगम,निगम / उपक्रमों में सभी प्रकार के ठेकेदारी व्यवसाय पर (ख) फर्म, संस्था ठेकेदारी लाइसेन्स पर

2000.00

(ख) फर्म, संस्था ठेकेदारी लाइसेन्स पर

800

(ग) सामान्य प्रकार की ठेकेदारी व्यवसाय पर

900.00

5000.00

(ग) सामान्य प्रकार की ठेकेदारी व्यवसाय पर (घ) जिला पंचायत टिहरी में रजिस्ट्रेशन पर

36

36

बेकरी उद्योग, जहाँ बिस्कुट आदि बनते / उत्पादित होते

बेकरी उद्योग, जहाँ बिस्कुट आदि बनते/ उत्पादित होते हैं

500.00

1500.00 1. जिसका उत्पादन बिक्री 5 कुन्तल या उससे अधिक प्रतिमाह हो

1. जिसका उत्पादन बिक्री 5 कुन्तल या उससे अधिक प्रतिमाह हो

1000.00

1000.00 2. जिसकी मासिक उत्पादन 2 से 5 कुन्तल होता हो

2. जिसकी मासिक उत्पादन 2 से 5 कुन्तल होता हो

200.00

3. जिसका उत्पादन 2 कुन्तल से कम हो

500.00

3. जिसका उत्पादन 2 कुन्तल से कम हो

37 मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री/ उद्योग पर

37

मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री /उद्योग पर

500.00

700.00 1. जहाँ एक कुन्तल या उससे अधिक उत्पादन /बिकी प्रतिमाह होता हो

1. जहाँ एक कुन्तल या उससे अधिक उत्पादन / बिकी प्रतिमाह होता हो

300.00

500.00 2. जहाँ एक कुन्तल तक उत्पादन/ बिक्री प्रतिमाह होता है

2. जहाँ एक कुन्तल तक उत्पादन/ बिक्री प्रतिमाह होता है

150.00

300.00

3.

3. जहाँ एक कुन्तल से 10 किलो तक का उत्पादन प्रतिमाह होता है

जहाँ एक कुन्तल से 10 किलो तक का उत्पादन प्रतिमाह होता है

38

38

धूप अगरबत्ती / खुशबूदार आदि वस्तुओं के निर्माण के उद्योग पर

धूप अगरबत्ती / खुशबूदार आदि वस्तुओं के निर्माण के उद्योग पर

500.00

700.00 1. जहाँ 50 किलो तक उत्पादन/बिकी या उससे अधिक प्रतिमाह उत्पादन हो

1. जहाँ 50 किलो तक उत्पादन/बिकी या उससे अधिक प्रतिमाह उत्पादन हो

300.00

500.00 2. जहाँ 20 किलो तक उत्पादन/बिकी प्रतिमाह होती हो

2. जहाँ 20 किलो तक उत्पादन/बिकी प्रतिमाह होती हो

200.00

300.00 3. जहाँ 5 किलो तक प्रतिमाह उत्पादन/ बिकी प्रतिमाह होती हों

3. जहाँ 5 किलो तक प्रतिमाह, उत्पादन/ बिकी प्रतिमाह होती हों भाग 1 -क]

247 उत्तराखण्ड गजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03. 1945 शक सम्वत्)

क्वसि

39

क्वारी

39

1. (क) छोटी क्वारी

1000.00

2000.00

1. (क)छोटी. व्वारी

2000.00

(ख) बडीक्वारी

4000.00

(ख) बडी क्वारी

2. फर्म, कम्पनी, फैक्ट्री आदि पर

३.फर्म, कम्पनी, फैक्ट्री आदि पर

3000.00

(क) 1.00 लाख से 20.00 लाख वार्षिक टर्न

5000.00

(क) 1.00 लाख से 20.00 लाख वार्षिक टर्न

ओवर पर

ओवर पर

5000.00

(ख) 20.00 लाख से 30.00 लाख वार्षिक टर्न ओवर

8000.00

(ख) 20.00 लाख से 30.00 लाख वार्षिक टर्न ओवर पर

7000.00

पर (ग): 30.00 लाख से 50.00 लाख वार्षिक टर्न ओवर पर

(ग) 30.00 लाख से 50.00 लाख वार्षिक टर्न ओवर पर

(घ)50.00 लाख से 80.00 लाख वार्षिक टर्न ओवर परः 10000.00

(घ)50.00 लाख से 80.00 लाख वार्षिक टर्न ओवर पर

(ड) 1.00 करोड से अधिक वार्षिक टर्न ओवर पर 20000.00

(ड) 1.00 करोड से अधिक वार्षिक टर्न ओवर पर

40 टूरिस्ट हर्टस (टेंट)

40 टूरिस्ट हर्टस (टेंट)

1)1 से 10 तक

2000.00

1)1 से 10 तक

2000.00

2) 10से 20 तक

3000.00

2) 10 से 20 तक

3000.00

3) 20से अधिक

5000.00

3) 20 से अधिक

5000.00

41.

2000.00

रज्जूमार्ग (रोपवे)

2500,00

41 रज्जू मार्ग (रोपवे )

42

1,000.00 42

पशु विक्रेता व्यवसाय , ठेकेदारी लाइसेन्स

1500.00

पशु विक्रेता व्यवसाय, ठेकेदारी लोइसेन्स

शुल्क(भैंस, गधा, बैल ,खच्चर, सुंअर, गाय , बकरी आदि किसी

शुल्क(भैंस, गधा,बैल, खच्चर, सुअर, गाय, बकरी आदि किसी

भी व्यापार पर)

भी व्यापार पर)

43 क्रेशर प्लान्ट

43 क्रेशर प्लन्टि

1,500,00

1. लघु पलान्ट (छोटा हुड़)

2000.00

1. लघु पलान्ट (छोटा हुड)

2,000.00

2. मध्यम प्लान्ट (मध्यम हुड)

3000.00

मध्यम प्लान्ट (मध्यम हुड)

5,000.00

3. बड़े प्लान्ट (बड़ा हुड)

6000.00

3. बड़े प्लान्ट ( बड़ा हुड)

44 गैस एजेन्सी पर

2,000.00 44 गैस एंजेन्सी पर

2500.00

45 प्राइवेट स्कूलों पर

45 प्राइवेट स्कूलों पर

T

1.) 1 से 5 तक

1,000.00

1.)1 से 5 तक्र

2.) 6 से 8 तक

1,500.00

1,500,00

2.) 6 से 8 तक,

3,000.00

3.) 9से 12 तक

3.) 9 से 12 तक

3,000.00

חניה

4.) उच्च संस्थानों परः

4) उच्च संस्थानों पर

5.) प्राविधिक शिक्षा संस्थान

15,000.00

5.) प्राविधिक शिक्षा संस्थान

15,000.00

46 ट्रस्ट/आश्रमों पर

2,000.00 46 ट्रस्ट/ आश्रमों पर

3000.00

47

250.00 47

कन्फैक्सनर्स की दुकान पर

300.00

कन्फैक्सनर्स की दुकान परे

250.00

फास्ट फूड की दुकान पर

48

(अ) अंग्रेजी शराब (विदेशी मदिरा ) की दुकान पर

(अ) अंग्रेजी शराब (विदेशी मदिरा) की दुकान पर

8,000.00 48

3,000.00

(ब) भांग आदि की दुकान पर

(ब) भांग आदि की दुकान पर

(स) वेशी शराब की दुकान पर

5,000.00

6000.00

(स) देशी शराब की दुकान पर

49

20,000.00 49

मोबाइल टावरों पर अनुमति शुल्क

मोबाइल टाव्रों पर अनुमति शुल्क

50 अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री पर

51 जिम

500.00

शास्ति(दण्ड)

उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक 2016 की धारा 106 एवं 149 ग (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत टिहरी गढवाल यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में किसी भी एक उपविधि का उल्लघंन करने पर ऐसे उल्लघंनकर्ता की न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर 1000-00 (एक हजार) रू० तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लघंन जारी हो 50-00 रु० प्रतिदिन की दर जुर्माना किया जा सकता हैं । और जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, न्याय का क्षेत्र जनपद टिहरी गढवाल होगा ।

सोना सजवाण,

संजय खण्डूडी,

अध्यक्ष,

अपर मुख्य अधिकारी ,

जिला पंचायत, टिहरी गढवाल ।

जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल ।

ओमकार सिंह, निदेशक ।

248

[भाग 1-क उत्तराखण्ड गंजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03 , 1945 शक सम्वत्)

निदेशालय पंचायतीराज , उत्तराखण्ड

16 जून, 2023 ई०

संख्या 271 /933/जि०पं०अ०को०/2022-23-

जिला पंचायत टिहरी द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं0-11, वर्ष 2016) के भाग-4 की धारा 106, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, टिहरी, के ग्रामीण क्षेत्रों/बाजारों/में व्यावसायिक गतिविधियों के भवनों, होटलों, रज्जूमार्ग, झुलाधर, सिनेमाघर, होटल/मोटल, मॉल आदि के निर्माण मानचित्रों/नक्शों के अनुमोदन हेतु पूर्व में राजकीय गजट में प्रकाशित उपविधि संख्या-1721/23-6(3)(2015-16) दिनांक 02 जुलाई 2016 ई० (आषाढ 11, 1939 सक् संवत) में वर्तमान परिपेक्ष्य एवं जिला पंचायत बोर्ड बैठक में प्राप्त अनुमोदन एवं तद्नुसार पूर्व में की गयी सम्पूर्ण प्रक्रियाओं के उपरान्त उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम-2016 की धारा 149ग(2) के अधीन निर्मित उपविधि में आंशिक संशोधित उपविधि बनाई गई हैं।

कार्यालय जिला पंचायत टिहरी , टिहरी गढ़वाल विज्ञप्ति सूचना (संसोधित मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धित उपविधियाँ)

सूचना

जिला पंचायत, टिहरी उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक 2016 की धारा 106 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए गजट नोटिफिकेशन सं0-1721 /23-6(3)(2015-16), दि०-2 जुलाई 2016, ई० (आषाढ़ 11, 1938 शक् सम्वत्) में प्रकाशित, जिला पंचायत, टिहरी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों/ बाजारों में व्यापारिक /व्यावसायिक भवनों तथा होटल, रज्जू मार्ग, झूला घर, सिनेमाघर, होटल/मोटल, मौल आदि का नक्शा अनुमोदन सम्बन्धी उपविधियाँ शासकीय गजट में प्रकाशित हैं, में आंशिक संशोधित करते हुए निम्नवत उपविधियाँ पारित करती हैं । यदि किसी व्यक्ति को उक्त उपविधियों पर किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में अपनी आपत्तियां एवं सुझाव तर्क संगत साक्ष्यों सहित कार्यालय समय में प्रस्तुत कर दें । विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 30 दिन के पश्चात्प्राप्त होने वाली आपत्तियों/ सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, एवं 30 दिन के पश्चात् संशोधित उपविधियाँ अधिनियम की धारा 149ग (2) के अधीन निदेशक पंचायतीराज की पुष्टि उपरान्त अंतिम रूप से शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित कर दी जायेंगी एवं प्रकाशित उपविधि तद्नुसार जनपद के निर्धारित क्षेत्र में प्रकाशन तिथि से स्वतः लागू हो जायेंगी ।

।। उपविधियाँ ।।

1. यह उपविधियाँ, जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल के नोटिफाईड एरिया छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों/ ग्रामीण बाजारों में व्यापारिक/व्यवसायिक भवनों/ दुकान, होटल/मोटल, 3 सितारा, 5 सितारा, रज्जूमार्ग झूलाघर, सिनेमाघर, मौल आदि कार्यों के निर्माण के मानचित्र (नक्शा) अनुमोदन सम्बन्धी उपविधियाँ कहलायेंगी ।

2. यह उपविधियाँ शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेंगी ।

3. इन उपविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों/ ग्रामीण बाजारों का तात्पर्य जो जिला पंचायत टिहरी की सीमा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सड़कों पर या उनके किनारे ऐसे दुकान समूह तथा बाजारों से है, जो उन स्थानों पर पड़ाव आबादी के रूप में विकसित हो चुके हों तथा हो रहे हैं और जो किसी अधिसूचित क्षेत्र , टाउन एरिया, कैन्टोमेन्ट एरिया तथा म्यूनिसिपल्टी के अन्तर्गत न हो ।

4. यदि कोई व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी आदि जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक , उद्देश्य से भवन, दुकान, होटल, मोटल, 3 सितारा, 5 सितारा होटल, झूलाघर, मौल, सिनेमाघर का निर्माण तब तक नहीं कर सकते, जब तक उस फर्म / व्यक्ति/ संस्था समिति द्वारा जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल से उसका विधिवत मानचित्र पास/अनुमोदन न करवा लिया गया हो ।

5. जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्र के सीमा अन्तर्गत व्यापारिक, व्यवसायिक उद्देश्य से निर्मित किये जाने वाले होटल /मोटल, 3 सितारा, 5 सितारा होटल, भवन, इमारत, रज्जू मार्ग, झूलाघर, मनोरंजन केन्द्र, मौल के निर्माण में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगाः- भाग 1-क]

249 उत्तराखण्ड गजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

(क) प्रत्येक भवन, दुकान, होटल/मोटल, 3 सितारा, 5 सितारा होटल, भवन, इमारत, रज्जूमार्ग, झूलाघर, मनोरंजन केन्द्र तथा मौल का निर्माण मुख्य सड़क के मध्य बिंदु से 33 फुट दूर करना अनिवार्य होगा ।

(ख) निर्माण कार्य सड़क की नाली से बाहर करना होगा ।

(ग) दुकान होटल /मोटल, भवन, रज्जूमार्ग , झूलाघर, मनोरंजन केन्द्र, 3 सितारा , 5 सितारा होटल, इमारत, मौल केन्द्र का निर्माण करते समय पर्यावरण का पूर्ण ध्यान रखना अनिवार्य होगा, उपरोक्त के समीप छायादार / हवादार पेड़, उचित हिस्से में हरियाली/ वृक्षारोपण तथा रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट लगाने अनिवार्य होंगे , तथा निर्माण कार्य भूकम्परोधी डिजाइन के अनुरूप होगा ।

(घ) उत्तराखण्ड सरकार की आवासीय नीति भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम 2011 , उत्तराखण्ड तथा संसोधित 2015 के नियमों के तहत, मानचित्र स्वीकृत /अनुमोदन करवाना अनिवार्य होगा ।

(ङ) भूमि सम्बन्धी सरकारी एवं गैर सरकारी विवाद उठने पर निर्माण कार्य के निर्माणकर्ता की स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।

(च) मकान, भवन/होटल निर्माण पर चिमनी खुली हवा की ओर रखनी अनिवार्य होगी ताकि इसके आस-पास निवासरत आम जनसामान्य पर उसका कुप्रभाव न पड़े , इसके अतिरिक्त शौचालय व मूत्रालय घर साथ- साथ जारी शर्तों के अनुरूप रखने/निर्मित करने होंगे तथा उनकी निकासी यदि सीवर लाइन हो तो उससे जोड़ना होगा, अगर न पड़ी हो तो सोक्ता गड्‌ढा ऐसे सुरक्षित स्थान पर बनाया जायेगा जिससे वह नदी, नाले प्रदूषित न करने पावे तथा अन्य किसी को हानि या प्रदूषण/ गन्दगी का सामना न करना पड़े, अर्थात सफाई व्यवस्था का पर्याप्त ध्यान रखना अनिवार्य होगा ।

(छ) होटल/ व्यावसायिक आवासीय भवन में कार/ बस पार्किंग की समुचित व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी ।

6. नक्शा अनुमोदन करवाते समय निम्न शर्तों का पालन करना होगा:-

(1 ) मानचित्र का ब्लू प्रिंट 2 कॉपी में जिस पर साईट प्लान, की प्लान एवं फाउंडेशन डिटेल कॉलम डिटेल के साथ मानचित्रकार एवं स्ट्रक्चरल डिजाइनर के हस्ताक्षर, हों एवं पूर्ण विवरण आवश्यक होगा ।

(2) क्षेत्रीय पटवारी की तस्दीक रिपोर्ट/ आख्या उस जगह की जिस क्षेत्र में होटल या अन्य निर्माण किया जाना है ।

(3) दाखला नकल खाता खतौनी की प्रमाणित छायाप्रति ।

(4) जमीन रजिस्ट्री की प्रमाणित छायाप्रति ।

(5) जमीन का कृषि से अग्रेसित(143B की संस्तुति छाया प्रति) ।

(6) क्षेत्रीय ग्राम सभा प्रधान की संस्तुति ।

(7) भूकम्प रोधी प्रमाण-पत्र।

(8) जल-संस्थान का अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।

(9) उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

(10) पर्यावरण कन्ट्रोल पोल्युशन बोर्ड का प्रमाण-पत्र

(11) अग्निशमन प्रमाण-पत्र ।

7. जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल के क्षेत्रीय कर निरीक्षक अथवा कर अधिकारी की आख्या पर अभियन्ता, जिला पंचायत की संस्तुति पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, उपरोक्त उद्देश्य से किये जाने वाले निर्माण कार्य के मानचित्र / नक्शास्वीकृत करने के अधिकारी होंगे ।

8 जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक/व्यवसायिक उद्देश्य से निर्मित किये जाने वाले होटल,विश्राम गृह/होम स्टे/ रेस्टोरेन्ट, दुकान, भवन, रज्जूमार्ग, झूलाघर, मनोरंजन केन्द्र के स्वामी को उपरोक्त उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा । उपरोक्त उपविधि में उल्लिखित किसी भी एक शर्त का उल्लंघन करने पर जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल, ऐसे व्यक्ति, फर्म, संस्था आदि के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगी ।

9. होटल, मनोरंजन केन्द्र, झूलाघर, दुकानं विश्राम गृह, होम स्टे, रेस्टोरेन्ट आदि का निर्माण पूर्ण होने पर इनपर तथा उसके चालू होने पर जिला पंचायत द्वारा आरोपित लाईसेन्स शुल्क एवं सम्पत्ति विभव कर प्रतिवर्ष जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर शर्तों का उल्लंघन समझा जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी की होगी ।

भवन मानचित्र की आवश्यक सैट बैक शर्तें

* भवन के तीन ओर न्यूनतम 0.60मी० की गैलरी,

* भवन के अग्रभाग में न्यूनतम 1.50मी0 की गैलरी, 250

उत्तराखण्ड गजट , 24 जून, 2023 ई ० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

भवन की ऊँचाई मुख्य सड़क से लगे होने की दशा में सड़क के कोने से 45° से अधिक न जाए ।

* सामान्य भवन की ऊँचाई 12 मी0 से अधिक न हो,

* भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु निम्न दरें न्यूनतम होंगीः-

सामान्य आवासीय भवन- रू0 30 /-वर्ग मी०,

सामान्य बहुउद्देशीय भवन- रू0 50/-वर्ग मी० ,

होटल एवं व्यवसायिक भवन-रू 0 100/-वर्ग मी०,

दरें कुर्सी क्षेत्रफल द्वारा आंगणित पूर्ण क्षेत्रफल पर लागयी जायेगी ।

शास्ति(दण्ड)

उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक 2016 की धारा 106 एवं 149 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, टिहरी यह आदेश देती है, कि उपरोक्त उपविधियों में किसी भी एक उपविधि का उल्लंघन करने पर ऐसे उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर रू0-50,000 /-(पचास हजार) रू0 तक का अर्थदण्ड किया जा सकता है, तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें उल्लंघन जारी हो रू0-1000.00/- प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है । उक्त क्रम में किसी भी प्रकार के वाद हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद मुख्यालय टिहरी ही होगा ।

संजय खण्डूडी, अपरमुख्य अधिकारी, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल ।

そ सोना सजवाण, अध्यक्ष, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल ।

ओमकार सिंह, निदेशक ।

5

id

पी०एस०यू० (आर०ई०) 25 हिन्दी गज / 237- भाग 1-क 2023 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN / 30/ 2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की , शनिवार, दिनांक 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे सैन्य अभिलेख UIN 13130165 में त्रुटि से मेरा नाम देवेन्द्र सिंह नेगी दर्ज हो गया है । जो कि गलत हैं जबकि मेरा वास्तविक नाम देवेन्द्र सिंह है । भविष्य में मुझे देवेन्द्र सिंह पुत्र उमेद सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाय ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

देवेन्द्र सिंह पुत्र उमेद सिंह निवासी-औडला मल्ला जिला पौडी- गढ़वाल , उत्तराखण्ड ।

417-ट 418

उत्तराखण्ड गजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

कार्यालय नगर पालिका परिषद, टनकपुर (चम्पावत) 'प्रोटोकाल फॉर सेप्टेज मैनेजमेन्ट'" उपनियम-2021

11 जुलाई, 2022 ई०

पत्रांक-275/गजट / 2022-23- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है , माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10/ 2015 दिनांक10-12-2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिए गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खंड झ (घ) ञ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा -301 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पालिका परिषद , टनकपुर (चम्पावत) । की बोर्ड बैठक दिनांक 09.07.2021 के प्रस्ताव सं ० 03 एवं बोर्ड बैठक दिनांक 09-12-2021 प्रस्ताव सं० 14 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम-2021 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह उपविधि बनाई जा रही है:-

परिभाषा:-

1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः यह उपनियम नगर पालिका परिषद , टनकपुर ' प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट' उपनियम- 2021 , नियमावली कहलायेगी, जो कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह उपनियम नगर पालिका परिषद , टनकपुर की सीमा के भीतर लागू होगें। 2- नगर पालिका परिषद नगर पालिका परिषद का आशय नगर पालिका परिषद , टनकपुर के परिसीमन 2018 के.

उपरान्त 11 वार्डों की सीमा से हैं।

3- अधिशासी अधिकारी अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पालिका परिषद टनकपुर के कार्यपालक अधिकारी से हैं। 4- अध्यक्ष अध्यक्ष का आशय नगर पालिका परिषद टनकपुर के निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से हैं , बोर्ड के कार्यकलाप समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष/उपजिलाधिकारी , अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी से हैं।

5- सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय नगर पालिका परिषद टनकपुर में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियों के समूह की एक गठित इकाई से हैं , जो कि सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा । जिसके अध्यक्ष , उपजिलाधिकारी पूर्णागिरी ( टनकपुर ) होगें तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद टनकपुर सदस्य सचिव होगें और अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान , चम्पावत अथवा उनके द्वारा नामितं अधिकारी , अधिशासी अभियन्ता जल निगम , चम्पावत अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी , उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड , हल्द्वानी द्वारा नामित प्रतिनिधि/अधिकारी , मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्पावत अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी एवं अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद टनकपुर नामित सदस्य होगें।

1- प्रसंग: - राष्ट्र का यह अनुभव रहा है , कि सैप्टिक टैकं और अवधीय जो डिजाईन से सम्बन्धित है , स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है , जिसके सफल संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है , किनगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा .. को दृष्टिगत रखते हुए सेप्टज/ फीकल स्लज सेप्टिक टैकं गडढे शौचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करें।

भाग 8 ]

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1.1- राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टज प्रबन्धकीय नीति : -

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मन्त्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय फीकल. स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरूस्त और जीवित बने रहै एवं अच्छी सफाई भी बनी रहे तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धक , ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ठ स्वास्थय स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सकें और स्वच्छ वातावरण बना रहे , जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। शहरी नीति का मुख्य उद्ददेश्य एक स्वस्थ वातारण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है , ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एकवास्तविकता प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में बनी रह सके।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्धक प्रोटोकाल: -

माननीय एन ० जी० टी० के आदेश सं0-10 / 2005 दिनांक 10-12-2015 मे निम्न निर्देश निर्गत किये गये है । जो की उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्ध के सम्बन्ध में है । " उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा , यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैकंमें या

बायोडाईजस्टर में एक्कित्रत की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये ओर उसका समुचित प्रबन्ध किया जायें। उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों को वितरित की जायें ओर इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक भागीदारी सम्बन्धित निकाय नगर पालिका परिषद टनकपुर की होगी । उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीनजे अधिनियम 1975/नगरपालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबंध के तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है। ताकि इसका अनुपालन शहरों/ नगरों में हो सकें। आदेश सं0 597 / ( iv ( 2 ) - श०वि०-2017-50 ( सा 0 ) /16 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सैप्टिज प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिज प्रबन्धन बना रहै जो कि एकत्रीकरण , परिवहन , उपचार , सैप्टिज/ फीकल स्लज का निस्तारण ओर पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के है। कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का उच्चीकरण कर सकें ओर परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके , इस प्रोटोकाल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ओर आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक ,, सेप्टज मैनेजमेन्ट सैल ,, का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पालिका परिषद टनकपुर , पेयजल निगम , जल संस्थान होगे।

2- नगरीय उपकानून /' ' फीकल स्लज एवं सेप्टज का नियमितीकरणः सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा० सं0-597/ ( iv ( 2) - श० वि०-2017-50 ( सा0 ) /16 दिनांक 22- 05-2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय -2 पर शासन द्वारा संशोधित नियम या नियमावली नगर पालिका परिषद टनकपुर नियमित ढाँचे को रिक्त करने , एकत्र करने , परिवहन और सेप्टेज और फिकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है। फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद टनकपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

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[भाग 8

3-उद्देश्य एवं कायक्षेत्र: इस नियमावली के उद्देश्य एव कार्य निम्नवत हैः-

1- निर्माण सैप्टिक टैकं के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गडढे परिवहन इलाज ओर सुरक्षित रखरखाब जो कि स्लेज ओर सेप्टेंज से सम्बन्धित है।

2- क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैकं ओर शौचालय के गढढे से ओर फिकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सके। 3- उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन ।

4- लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है।

5- निजि और गैरसरकारी क्षेत्र फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना ।

4- एकत्रीकरण परिवहन इलाज ओर सैप्टिज के खुर्द - बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना ।

4- (1) सैप्टिक टैकं ओर सैप्टज/ फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना: -

सैप्टिक टैकं की तली में जो जमा हो गया है , उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुंच गया है या बार -2 के आखिर में जो डिजायन है जो कोई भी पहले आये ,

•जबकि स्लज को सुखाना ओर सेप्टिक टैकं में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना/मैकेनिकल वैक्यूम टैकंर का उपयोग ( जो नगर पालिका परिषद टनकपुर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है) नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैकं का खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिये।

... सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैकं के खाली करते समय ओर सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहियें।

4(2) सैप्टज/फिकल स्लज का परिवहन: -

1- फिक़ल स्लज ओर सैप्टज टान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होगें जैसा कि समय -2 पर सैप्टज मैनेजमेन्टसे ( एस ०एम०सी ० ) द्वारा स्वीकृत किये जायेगे।

(2) फिकल स्लज ओर सैप्टज फिकल निर्माता यह आश्वासन देगें कि: -

( अ) पंजीकृत सग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेगें फिकल स्लज ओर सैप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा ओर फ़िकल स्लज ओर सैप्टज हेतु तालाबन्द रहेगा। ओर लागू किये जाने योग्य मानदण्ड काअनुपालन करेगे।

( ब ) कोई भी टैंक ओर उपकरण जो कि फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नहीं करेगा।

4. ( 3 ) सैप्टंज का निष्पादन ओर इलाज - राज्य सैप्टज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पालिका परिषद टनकपुर की अपनी एक ईकाई होगी , जिसके अन्तर्गत प्रथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमैन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा ।

5- सुरक्षा उपाय: -

( 1) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहियें ।

(2) फिकल स्लज और सैप्टिज ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करें-

(अ ) समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोक्रिन , लोयस , रबर बूट , चेहरे का मास्क, आंखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि मेनुअर स्कैबेजर ओर उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है।

( ब) समस्तसुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायें।

(स ) समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओ को सुरक्षा गियर और स्वास्थयवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिये।

( द) प्रथम सहायता किट , गैस का पता करने वाला लैम्प ओर अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाडी में रखे जाते है , इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

भाग ४]

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( य) सैप्टिक टैकं पिट लैट्रिन में काम चल रहा है। उस समय धूम्रपान पूर्णतः वर्जित है।

( र) मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में ओर शौचालय गढ्ढे में प्रवेश नही करेगें । ओर आच्छादित टैंक को आना जाना रखेगे जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

(ल ) बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जायें ताकि वे टैकं के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे कर्मचारी सावधान रहेगें जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है। या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।

6-सेप्टेज खाली करना ओर वाहन के पंजीकरण का परिवहन: -

6.1 नगर पालिका परिषद टनकपुर परिवहन वाहन को दर्ज करेगा ओर इसका लाईसेन्स निर्गत करेगा निजी व्यवसायीयों के लिये जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाडी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण ओर उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। तथा मानकों के अनुरूप है सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण कराने हेतु नगर पालिका परिषद टनकपुर के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ वाहन परमिट प्रपत्र व परमिट प्रपत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न करना होगा ।

6.2 नगर पालिका परिषद टनकपुर सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा , जोकि एकत्रीकरण परिवहन एवं सेप्टेज के प्रयोजन हेतु अनुमन्य है। जब तक कि इसका पंजीकरण

सेप्टेज ट्रान्सपोर्टेशन व्हीकल एस०एम०सी० के साथ इन प्रोटोकालो में पंजीकृत नही है।

सारणी-1 पंजीकरण व्यय

अ-प्रारम्भिक पंजीकरण-

3,000-00 प्रतिवाहन/गाडी

ब-वार्षिक नवीनीकरण-

रू0 2,000-00 प्रतिवाहन/गाडी स-नाम परिवर्तन/स्वामित्व का परिवर्तन-

रू0 1,500= 00 प्रतिवाहन/गाडी द- अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार -

रू0 1,000-00 प्रतिवाहन/गाडी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढेगा)

7- उपभोक्ता लागत और इसका संचयः-

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गडढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पालिका परिषद टनकपुर में फीकल स्लज और सैप्टज उपनियम में समय -2 पर दर्शाया गया है । जो कि सेप्टिक टैकं के भरने शौचालय के गढढे , परिवहन और फिकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 नगर पालिका परिषद टनकपुर अपनी लागत से संशोधित करेगा जो कि समय -2 इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सैप्टेज के निष्कासन हेतु है।

7.3 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जायें जो निम्नवत है।

( अ) -उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पालिका परिषद टनकपुर द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पालिका परिषद टनकपुर के कोष में जमा किया जायेगा , जोकि सम्बन्धित भवन/ सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा। ( ब) - उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोडा जायेगा अथवा एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा , करना होगा।

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सारणी-2 उपभोक्ता लागत

भवन का वर्ग

क्र०सं०

यात्रा

प्रति लागत

किराये की अधिकतम अवधि जो सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गडढे हेतु निर्धारित है।

मासिक दण्ड 1-5 की दर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा

भवन का वर्ग

क्र०सं०

यात्रा

250-00

प्रति लागत

1

2,500-00

टीनशैड वाला मकान

300-00

2

3,000-00

अन्य समस्त मकान

300-00

3

3,000-00

300-00

कम से कम 2-3 वर्ष मे एक बार जब 2 टैंक होते हे 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में

दुकान

300-00

4

3,000-00

सरकारी / निजि कार्यालय

एक बार ।

300-00

5

3,000-00

बैंक

400-00

6

सामुदायिक शौचालय/ मूत्रालय

7

300-00

रेस्टोरेन्ट

500-00

8

5,000-00

होटल/गेस्ट हाउस ( 1-10 कमरे )

700-00

9

7,000-00

, 000-00 होटल/गेस्ट हाउस ( 11 कमरो से अधिक

10

400-00

4,000-00

धर्मशाला ( 1-25 कमरे )

11

250-00

2,500-00

सरकारी स्कूल/कालेज

12

3,000-00

300-00

निजिस्कूल/कालेज

13

300-00

3,.000-00

20 व्हीलर व्हीकल शौरूम

14

500-00

5,000-00

विवाह हाल/बैकंट हाल

15

500-00.

5,000-00

        बार
16      सरकारी हास्पिटल                                                 300-00
17      नर्सिगं होम/क्लीनिक                                             300-00
1-8                                                                    250-00

2,500-00

पैथोलाजी लैब

19

500-00

5,000-00

निजी अस्पताल 20 बैड तक

20

500-00

5,000-00

चावल मिल/अन्य मिल

नोट- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है , और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पालिका परिषद टनकपुर द्वारा निर्गत " किये जायेगें।

2 - मल निस्तारण समयावधि में होगा , या जब टैक 2/3 की आपूर्ति कर देता है।

(जैसा कि नगर पालिका परिषद टनकपुर द्वारा स्वीकृत है)

3- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी।

8 -मैकेनिजम का निरीक्षण , क्रियान्वयन और मजबूती देना: -

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस ० एम ० सी० ( सैप्टिक मैनेजमेन्ट सेल ) / नगर पालिका परिषद टनकपुर द्वारा अधीकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैकं एवं हर एक मकान के शौचालय , गडढे या सामुदायिक/ संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माना से प्राप्त धनराशि नगर पालिका कोष में जमा होगी।

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8.3नगर पालिका परिषद टनकपुर , क्षेत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगे।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय -2 पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजि व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सैप्टिक टैक , बायोडाईजस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैकं का एकत्रीकरण , मशीनरी , परिवहन निष्पादन और सेप्टज का ईलाज़।

9 - दण्ड:-

दण्ड का ढांचा उपकरण रहित/अकार्यशील जी ०पी० एस० प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें फिकल स्लज का एकत्र न करना और सैप्टज ईलाज प्लान्ट का/आर ० एन ० एल० का रजिस्ट्रेशन न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों को अनुपालन न करना ।

सारणी-3 दण्ड

शिकायत का प्रकार

क्र० सं०

दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे वार पकडी गयीविशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन दण्ड या कार्यवाही वर्ष मे दोबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित

दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकडी गई वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन 1

3,000 =00 लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत

2

1000 = 00 सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षेत्र में

3

2,000-00 पंजीकरण न करना/ पंजीकरण का नवीनीकरण न करना ।

8,000 = 00

तीन महीने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण।

6 माह के लिये परमिट कोस्थगित करना।

आर ० टी ० ओ ० को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिये परमिट को स्थगितकरना/परमिट का निरस्तीकरण के लिये स्थगित करना।

शास्ति/दण्ड

नगर पालिका परिषद , टनकपुर ( चम्पावत ) की सीमान्तर्गत ' ' प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट' के अनुपालन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10 / 2015 दिनांक10-12-2015 के आदेश के अनुपालन मे तथा तगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोष सिद्व पाये जाने पर रू0 5,000-00 ( पांच हजार ) का अर्थदण्ड किया जायेगा उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में रू 0 5,000-00 ( पांच हजार ) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू 0 100-00 ( एक सौ ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्व न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा। उस पर होने वाले समस्त व्ययभार हर्जे खर्चे की वसूली भू- राजस्व की भांति वसूल की जायेगी । विवाद होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जिला चम्पावत होगा।

राहुल कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, टनकपुर जनपद-चम्पावत ।

विपिन कुमार, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टनकपुर जनपद-चम्पावत ।

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उत्तराखण्ड गजट , 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

कार्यालय नगर पालिका परिषद टनकपुर जिला चम्पावत

सार्वजनिक सूचना

14 जुलाई, 2022 ई०

पत्रोंक-296/ गजट प्रकाशन/2022-23- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद् टनकपुर जनपद चम्पावत के उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1915 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 298 सूची (1 ) ख (क) के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर की सीमा अंतर्गत पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 06-11-2019 को पारित प्रस्ताव संख्या 32 द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्यों को कराये जाने के विनियमित तथा नियन्त्रित करने के लिए उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है उक्त उपविधि एवं उपनियम गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

नियमावली/उपनियम (ठेकेदारी पंजीयन )

परिभाषाः-

1. यह उपनियम नगर पालिका परिषद, टनकपुर जिला चम्पावत की सीमान्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों की नियमावली 2019 कहलायेगी।

2. नगर पालिका से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, टनकपुर है।

3. इस उपनियम के अन्तर्गत ठेकेदार शब्द से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, दनकपुर में भवन/ सड़क आदि निर्माण कार्यों एवं अन्य विकास निर्माण कार्यों के ठेके लेने हेतु अधिकृत पंजीकृत ठेकेदार से है।

4. पंजीकरण अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, टनकपुर के अधिशासी अधिकारी/ अध्यक्ष से है।

5. शासकीय इन्जीनियरिंग विभागो से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन के अधीन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जननिर्गम आदि अन्य समस्त शासकीय तकनीकी विभाग से है।

6. राज्य से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है ।

7. यह कि नगर पालिका परिषद टनकपुर सीमा अन्तर्गत नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक भवन/सड़क/नाली/नाले/पुलियां अथवा अन्य किसी प्रकार के विकास हेतु निर्माण कार्य की निविदायें नगर पालिका के पंजीकृत ठेकेदारों से आमन्त्रित किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया/प्रतिबन्ध इस नियमावली के शासकीय गजट में प्रकाशन के उपरान्त पंजीकरण हेतु तत्काल से प्रभावी होगे।

8. यह कि बिना पंजीकरण के कोई भी ठेकेदार नगर पालिका में किसी प्रकार की निविदा न तो क्रय कर सकेगा, और न ही निविदा डाल सकेगा और ना ही निर्माण कार्य सम्पादित कर सकेगा।

9. यह कि नगर पालिका के ठेकेदारो का पंजीकरण 3 श्रेणियों में होगा जैसा कि इस नियमावली के अनुलग्नक "क" नें निम्न्न प्रकार निर्दिष्ट हैः-

अनुलग्नक-क

पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी निर्माण कार्यों का मूल्यांकन, हैसियत, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क तथा स्थाई जमानत का विवरण जो निविदायें क्रय करने हेतु अधिकृत होगें।

 क्र०सं० ठेकेदारो का       कार्य का मूल्य   हैसियत      पंजीकरण       नवीनीक    स्थाई जमानत
        वर्गीकरण          जिसकी निविदा      प्रमाण पत्र शुल्क         रण शुल्क   शुल्क राष्ट्रिय
                           ठेकेदार दे सकते                                      बचत पत्र के रूप
                           हैं                                                  मेंपालिका पक्ष
                                                                                में बन्धक होगी।
1       2                  3                4          5             6          7
1       "ए" श्रेणी         समस्तनिर्माण     10 लाख     15,000/-      5,000/-    25,000/-
                          कार्य
2        "बी" श्रेणी       10 लाख रू0 तक    5 लाख      10,000/-      5,000/-    15,000/-
                          के निर्माण कार्य
3       "सी" श्रेणी        5लाख तक के       2लाख       5.000/-       2,500/-   10,000/-
                          समस्तनिर्माण
                          कार्य

425 भाग 8]

उत्तराखण्ड गंजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

10. यह कि प्रत्येक नवीन पंजीकरण हेतु ठेकेदार फर्म को श्रेणी ए में आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होगें। अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त सही पाये जाने पर आवेदक को प्रथम श्रेणी ए के पंजीकरण हेतु रू0 15,000/- बिना वापसी शुल्क पालिका निधि में पंजीकरण अधिकारी के आदेश उपरान्त जमा कराना होगा। तथा श्रेणी बी के नवीन पंजीकरण हेतु रू 10,000/- तथा सी श्रेणी के नवीन पंजीकरण हेतु क्रमशः रू0 5,000/- प्रति पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा । पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्न्न अभिलेख प्रस्तुत करने होगें नवीन पंजीकरण हेतु भारत राष्ट्र के अन्तर्गत निवास करने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्थाही आवेदन कर सकती हैः-

(1 ) स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त किया हुआ हो प्रस्तुत करना होगा।

(2) श्रेणी ए व. श्रेणी बी के ठेकेदार को कम से कम 5 वर्ष के कार्य अनुभव प्रमाण- पत्र किसी भी शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। श्रेणी सी के ठेकेदारों को अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होंगी।

(3) ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र वर्तमान पते के अनुसार प्रस्तुत करना होगा जो जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया हो तथा जिसे प्राप्त किये हुये 6 माह से अधिक समय न हुआ हो।

(4) ठेकेदार को अपना हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त किया गया हो।

(5) ठेकेदार को आयकर/बिक्रीकर /जी०एस०टी का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) यह कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में श्रेणी " ए" के पंजीकृत ठेकेदारों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र के साथ उक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा नगर पालिका निधि में पंजीकरण अधिकारी के नवीनीकरण के किये जाने के आदेश उपरान्त रू0 5000/- ( पाँच हजार रू० मात्र ) नवीनकरण शुल्क जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी तथा श्रेणी "बी" के पंजीकृत ठेकेदारो को आवेदन पत्र के साथ उक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा नवीनीकरण के आदेश उपरान्त रू० 5000/- ( पाँच हजार रू० मात्र) नवीनीकरण शुल्क तथा श्रेणी "सी" के पंजीकृत ठेकेदारों को नवीनीकरण हेतु रू0 2500/- (दो हजार पाच सौ) प्रति नवीनीकरण वार्षिक शुल्क जमा करना होगा । उक्त समय अवधि तक नवीनीकरण न कराने पर ठेकेदार का पंजीकरण स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

1

(7) स्थाई जमानत शुल्क ( कालम 7) 5 वर्ष बाद पुनः देय होगा।

11. ठेकेदारी पंजीकरण हेतु पालिका बोर्ड/प्रशाशक द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार पंजीकरण की कार्यवाही की जाएगी एवं ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण की अवधि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक मान्य/वैध होगी।

12. किसी भी प्रार्थना पत्र को बिना कारण बताये निरस्त करने पंजीकृत ठेकेदार को सन्तोषजनक कार्य न करने पर ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार अधिसाशी अधिकारी/ अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टनकपुर परनिहित होगा।

13. नवीन पंजीकरण की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त पालिका द्वारा ठेकेदार को अनुलग्नक "ख" के प्रारूप पर ठेकेदारी पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

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उत्तराखण्ड गजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

अनुलग्नक ख

कार्यालय नगर पालिका परिषद टनकपुर ( चम्पावत )

ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र

पत्रांक .

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री निवासी पुत्र श्री का इस नगर पालिका परिषद् में श्रेणी किया गया , यह पंजीकरण 01 अप्रैल . के ठेकेदारी कार्य हेतु पंजीकरण से 31 मार्च तकके लिये वैध होगा।

14. पंजीकृत किये गये किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था आदि को निम्नलिखित किसी भी कारण से ठेकेदारो की सूची से पृथक कर दिया जायेगा। ऐसे आदेश पारित करने से पूर्व सम्बन्धित ठेकेदारों को कारण बताओं नोटिस जारी किया जायेगाः-

(1) कार्य स्वीकृति के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक न होने की दशा में।

(2) टेण्डर स्वीकृति के उपरान्त कार्य समय से आरम्भ न करने की दशा में

(3) पर्याप्त मूलधन, तकनीकी कर्मचारी व आवश्यक उपकरणों के अभाव की स्थिति में।

(4) किसी अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने की स्थिति में।

(5) किसी भी प्रकार की मानसिक असक्षमता ( पागलपन ) की स्थिति में ।

15. कार्य निर्धारित मानको के अन्तर्गत एवं निर्धारित अवधि अथवा बढ़ाई गयी समय अवधियों के उपरान्त भी पूर्ण न किये जाने की दशा में ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी पंजीयन जमानत भुगतान किये गये बिल से काटी गयी जमानत की एवं धरोहर धनराशि को भी जब्त कर लिया जायेगा। इस हेतु अधिशासी अधिकारी/ अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

16. ऐसे निर्माण कार्य के ठेकेदार जो निर्माण कार्यों को ठेका अन्य किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सब्लेट हस्तान्तरित करते पाये जायेगें, उनका पंजीकरणं निरस्त करने तथा उनका अप्रत्यक्ष रूप से सब्लेट हस्तान्तरित करते पाये जायेगें, उनका पंजीकरण निरस्त करने तथा उनका नाम ब्लैक लिस्ट में दर्ज किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी/ अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम रूपसे स्वीकार होगा।

17. * कार्य हेतु निर्धारित अवधि को विशेष परिस्थितियों में दो बार अधिकतम बढ़ाया जा सकेगा। प्रथम बार स्वविवेक से समयावधि अधिकतम दो माह तक बढ़ा सकते है। इस उपरान्त समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी सक्षम होगें , परन्तु बढ़ाये जाने वाली अवधि किसी भी दशा में तीन माह से अधिक नहीं होगीं । यह कार्य की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर आधारित होगा। जिसको करवाने वाले अवर अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के प्रार्थना पत्र में अंकित किया जायेगा । कार्य समय से पूर्ण न होने पर एक प्रतिशत भाग 8]

427 उत्तराखण्ड गजट, 24 जून, 2023 ई० (आषाढ़ 03, 1945 शक सम्वत्)

की दर से शेष बचे कार्य के अनुसार अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन की दर के अनुसार अर्थदण्ड लगाया जायेगा। जो कि भुगतान के साथ तक काटा जायेगा जब ठेकेदार नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा नहीं करता है।

18. ठेकेदार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की निर्धारित मानकों एंव प्रतिमानों के अन्तर्गत इस नगर पालिका परिषद् में भी कार्य करना होगा ।

19. इस उपनियम के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व की ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन की सभी व्यवस्थायें स्वतः समाप्त होजायेगी।

20. यह उपनियम उत्तराखण्ड गजट में अन्तिम रूप से प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।

21. नगर पालिका टनकपुर के कार्यालय में उक्त कार्य हेतु एक रजिस्टर होगा जिसमें समस्त पंजीकृत ठेकेदारों का विवरण निम्न्न प्रारूप पर अंकित होगा।

22. अगले वित्तीय वर्ष के लिये उन्ही ठेकेदारों का नवीनीकरण किया जायेगा जिन्हें निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र जारी होगा।

23. यदि क्रम संख्या 22 पर नोटिस जारी होता है तो ठेकेदार को एक माह में नोटिस का निस्तारण कराना होगा।

24. नोटिस का निस्तारण न कराने पर क्रम संख्या 15 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

रजिस्टर का प्रारूप

एन०एस ०सी०/एफ ०डी०आर ०

क्र० सं 0

पंजीकर ण शुल्क

नवीनीकर ण रसीद

पंजीकर ण की श्रेणी

पंजीकर ण तिथि

रिमा के का वर्ष पंजीकर णका शुल्क धनराशि

नंबर दिनांक

ठेकेदार का नाम पंजीकर ण हेतु स्वीकृ ति

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

राहुल कुमार सिंह,

अधिशासी अधिकारी ,

विपिन कुमार, अध्यक्ष,

नगर पालिका परिषद् टनकपुर ।

नगर पालिका परिषद् टनकपुर ।

पी०एस०यू० (आर० ई० ) 25 हिन्दी गजट / 237- भाग 8-2023 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Gazette, Government of Uttarakhand, 24 June 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand.2023-06-24.115_VIII-1_23-147-Labour_2001/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand.2023-06-24.115_VIII-1_23-147-Labour_2001.