पंजीकरण संख्या- UA/DO/ DDN /30 / 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10 , 1945 शक सम्वत्) (संख्या-26
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग- अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
533-561
भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
251-254
भाग 1 -क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
1500
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
429-452
975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि
1425
533-क 534
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग
अधिसूचना
विविध
25मई, 2023 ई०
संख्या 124878 / VI- 2023-70 (2) / 2020- राज्यपाल , "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय अधीनस्थ सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-
उत्तराखण्ड भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय अधीनस्थ सेवा नियमावली , 2023
भाग- एक-सामान्य
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1.
(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2023 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
सेवा की प्रास्थिति
2. उत्तराखण्ड भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है ।
3.
परिभाषाएं
जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो , इस नियमावली में:-
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से विभागाध्यक्ष, संस्कृति विभाग अभिप्रेत है;
(ख) "भारत का नागरिक से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
(ग) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
(घ) "सरकार' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(ड.) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(च) "आयोग " से "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' अभिप्रेत है;
(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
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प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ज) 'सेवा' से उत्तराखण्ड संस्कृति विभाग भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है;
(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग के किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
(ञ) " भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ।
भाग-दो -संवर्ग
सेवा का संवर्ग
4. (1) सेवा में कर्मचारियों/ अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी , जो समय- समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय ।
(2) जब तक कि उप नियम (1 ) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट-'क' में दी गयी है,
परन्तु यह कि-
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी , किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित
समझें ।
भाग-तीन-भर्ती
भर्ती का स्रोत
5.
सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः-
भर्ती का स्रोत
पदों का नाम
(1) कनिष्ठ प्रवक्ता,
लोक नृत्य/
भरतनाट्यम/
(एक) 50 प्रतिशतं उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।
तबला/ गायन/
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उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
कथक/सितार
(दो) 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त, ऐसे संगतकर्ताओं में से , जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शत्-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
(2) संगतकर्ता
लोकवाद्य/
लोकनृत्य/ मृदंग
/गायन/
भरतनाट्यम/
तबला/सारंगी
आरक्षण
6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।
भाग-चार-अर्हताएं
राष्ट्रीयता
7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-
भारत का नागरिक हो; या
(क)
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो , जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, होना चाहिए; या
(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो , जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगांडा और संयुक्त तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) की पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवर्जन किया हो;
परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग ) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो; के लिए भी उप पुलिस महानिरीक्षक, या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण- पत्र जारी किया गया हो;
भाग 1 ]
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परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण- पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;
परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, तो पात्रता का प्रमाण- पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा ।
टिप्पणी- जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है । किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण- पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।
शैक्षिक अर्हताएं 8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएँ होनी आवश्यक है:-
अर्हताएं
पद
(1)कनिष्ठ प्रवक्ता
लोक नृत्य/
भरतनाट्यम/
तबला/
गायन/
कथक/सितार
(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से प्रथम श्रेणी या 50 प्रतिशत से अधिक अंकों के योग के साथ सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर संगीत की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि ।
(दो) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए ।
(तीन) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था में सम्बंधित विषय में अध्यापन का तीन वर्ष का अनुभव।
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(2) संगतकर्ता लोकवाद्य/ लोकनृत्य/ मृदंग /गायन/ भरतनाट्यम/ तबला/सारंगी
(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में सम्बंधित विषय के साथ संगीत में प्रथम श्रेणी या 50 प्रतिशत से अधिक अंकों के योग के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि ।
(दो) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए ।
अधिमानी अर्हताएँ
9.
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा , जिसने-
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण- पत्र प्राप्त किया हो ।
10.
अनिवार्य/वांछनीय अर्हताएँ
अनिवार्य/ वांछनीय अर्हताएं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली , 2010 (समय- समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार होगी ।
आयु
11. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाये , पहली जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक न हो;
परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय- समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।
चरित्र
12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान स्वयं कर लेगा ।
539 भाग 1 ]
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टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्त्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे , नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं
वैवाहिक प्रास्थिति 13.
सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियों जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसका एक से अधिक पति जीवित होः
परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।
शारीरिक स्वस्थता 14. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्त हस्तपुस्तिका के खण्ड दो, भाग - तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे;
परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 (अधिनियम संख्या-49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा-33 के कम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा -34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा;
परन्तु, यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा ।
भाग - पाँच-भर्ती की प्रक्रिया
15.
रिक्तियों की अवधारणा
नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा ।
540
उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10 , 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
आयोग के माध्यम 16.
से सीधी भर्ती
प्रक्रिया
इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह ' ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली 2008 एवं समय- समय पर यथासंशोधित प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जायेगी ।
पदोन्नति द्वारा भर्ती निम्नलिखित आधार पर की जायेगी-
17.
पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया
(1 ) कनिष्ठ प्रवक्ता के पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर निम्नलिखित चयन समिति के माध्यम से की जायेगीः-
(क) निदेशक, संस्कृति विभाग , उत्तराखण्ड - अध्यक्ष
(ख ) प्रधानाचार्य, भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय सदस्य
सदस्य
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम
निर्दिष्ट 02 अधिकारी
किन्तु यदि उपरोक्तानुसार गठित चयन समिति में अध्यक्ष अथवा सदस्य में से कोई भी अनुसूचित जाति/ जनजाति का नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/ जनजाति में से किसी अधिकारी को जो सहायक निदेशक से निम्न न हो, सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा ।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उससे संबंधित अन्य अभिलेख चयन समिति के समक्ष रखे जायेगें, जो उचित समझे जाएं ।
(3) चयन समिति द्वारा उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जाएगा।
(4) चयन समिति चयनित किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी ।
18.
संयुक्त चयन सूची
यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे । सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।
541 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
भाग-छः-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता
19.
नियुक्ति
(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें यथास्थिति नियम 16, 17 एवं 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों, नियुक्तियों करेगा ।
(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।
(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा , जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति चयन में अवधारित किया जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय ।
परिवीक्षा
20.
(1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा;
(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक- पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है , अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगेः
परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी ।
(3) यदि नियुक्त्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी ।
(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को जिसे उप नियम (3 ) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें 542
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई , 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो ।
स्थायीकरण
21. (1 ) नियम 20 के उप नियम (2 ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा , यदि-
(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक हो, और
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो,
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है ।
(2) जहाँ समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है , वहाँ इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह ध् घोषणा करते हुए कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।
ज्येष्ठता
22. किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय- समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली , 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।
भाग-सात वेतन आदि
वेतनमान
23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय- समय पर अवधारित किया जाय ।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट-"ख" में दिये गये है।
भाग - आठ-अन्य उपबन्ध
पक्ष समर्थन
24. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन 543 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।
25.
अन्य विषयों काविनियमन
ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे ।
26.
सेवा की शर्तों में शिथिलता
जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है. वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यत्तापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे;
परन्तु उपबन्ध यह है कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा ।
27.
व्यावृत्ति
इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्त्तियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो ।
544
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
परिशिष्ट- 'क'
[ नियम 4 का (2) देखिए}
क्र.स. पद का नाम
स्थाई
1.
कनिष्ठ प्रवक्ता लोक नृत्य
2.
कनिष्ठ प्रवक्ता भरतनाट्यम
3. कनिष्ठ प्रवक्ता तबला
4.
कनिष्ठ प्रवक्ता गायन
5. कनिष्ठ प्रवक्ता कथक
6. कनिष्ठ प्रवक्ता सितार
7 संगतकर्ता लोकवाद्य
8
संगतकर्ता लोकनृत्य
9
संगतकर्ता मृदंग
10
संगतकर्ता गायन भरतनाट्म
11 संगतकर्ता तबला
12 संगतकर्ता सारंगी
13 संगतकर्ता गायन
14 संगतकर्ता सारंगीकर्ता/ हारमोनियम अस्थाई
कुल पद संख्या
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
8
8
2
2
1
1
1
1 भाग 1]
545
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
परिशिष्ट- 'ख'
{नियम 23 का (2) देखिए)
क.सं.
पदनाम
1 कनिष्ठ प्रवक्ता लोक नृत्य
2 कनिष्ठ प्रवक्ता भरतनाट्यम
3 कनिष्ठ प्रवक्ता तबला
4 कनिष्ठ प्रवक्ता गायन
5 कनिष्ठ प्रवक्ता कथक
6 कनिष्ठ प्रवक्ता सितार
7 संगतकर्ता लोकवाद्य
8 संगतकर्ता लोकनृत्य
9 संगतकर्ता मृदंग
10 संगतकर्ता गायन भरतनाट्म
11 संगतकर्ता तबला
12 संगतकर्ता सारंगी
13 संगतकर्ता गायन
14 संगतकर्ता
सारंगीकर्ता/ हारमोनियम
वेतनमान
44900-142400- लेवल-7 44900-142400-लेवल-7 44900-142400- लेवल-7 44900-142400-लेवल-7 44900-142400-लेवल-7 44900-142400-लेवल-7 25500-81100-लेवल-4 25500-81100-लेवल-4 25500-81100-लेवल-4 25500-81100-लेवल-4 25500-81100- लेवल-4 25500-81100-लेवल-4 25500-81100-लेवल-4 25500-81100-लेवल-4
आज्ञा से,
हरिचन्द्र सेमवाल, सचिव ।
[भाग 1 546
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10,1945 शक सम्वत्)
Inpursuance of the provision of clause (3 ) of article 348 of ' the Constitution of India' , theGovernor pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 124878/VI -2023-70 (02) /2020, Dehradun Dated- May 25, 2023 for general information .
NOTIFICATION
Miscellaneous
May25, 2023
No. 124878 /VI - 2023-70 ( 02 )/ 2020--In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all rules and orders on the subject , the Governor is pleased to make the following rules to regulating recruitment and conditions of service of persons appointed in the Uttarakhand Bhatkhande Hindustani Sangeet Mahavidyalaya , subordinate service, namely: --
The Uttarakhand Bhaatkhande Hindustani Sangeet Mahavidyalaya Subordinate
Service Rules , 2023
PART I - GENERAL
1.
Short title and Commencement
(1 ) These Rules may be called the Uttarakhand Bhatkhande Hindustani Sangeet Mahavidyalaya Subordinate Service Rules, 2023 .
(2) It shall come into force at once .
Status of the Service 2. The service of Uttarakhand Bhatkhande Hindustani Sangeet Mahavidyalaya service is a subordinate service which . comprises Group ' C ' posts .
Definitions
3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context : -
a. 'Appointing Authority ' means the Head of Department ofthe culture , Department;
b. ' Citizen of India ' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution;
C. ' Constitution ' means ' the Constitution of India' ;
d. 'Government ' means the State Government of Uttarakhand;
e. 'Governor ' means the Governor of Uttarakhand;
f. Commission means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission;
547 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
g. 'Member of the Service ' means a person substantively appointed under these rules or orders enforce prior to the commencement of these rules to apost in the cadre of the Service;
h. 'Service' means the Uttarakhand Bhatkhande Hindustani Sangeet Mahavidyalaya subordinate Service;
i. 'Substantive appointment' means an appointment, not being an ad hoc appointment , on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rule and, if there were no rules , in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government;
j . 'Year of recruitment ' means a period of twelve months commencing from the first day of July of the calendar year .
PART II - CADRE
Cadre of Service 4. 1. The number of employees /officers in the service and the number of posts in each category shall be such as may be determined by the government .
2. The strength of the Service and each category ofposts therein shall , until orders varying the same are passed under sub - rule (1 ) as given in Appendix-"A":
Provided that-
(a) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to the compensation;
( b ) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may deem fit .
PART III - RECRUITMENT
Source of Recruitment
5. shall be made from the following sources: - Recruitment to the various categories of posts in service.
source of recruitment
sl . Name of posts
(1) Junior Lecturer (i) 50% posts by direct recruitment through Uttarakhand Subordinate 548
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[भाग 1
Services Selection Commission .
LokNritya/ Bharatnatyam/ Tabla/Gayan/ Kathak/ Sitar
(ii) 50% posts by promotion on the basis of seniority from amongst the substansively appointed sangatkarta who have completed 12 years of service as such on the first day of the year ofrecruitment, rejecting unfit.
(2)
100 percent by direct recruitment through Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission.
Sangat Karta Lokvadhya/ Loknritya/ Mredung/Gayan Bharatnatyam/ Tabla/Sarangi
Reservation
6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Others Backward Classes , Economically Weaker sections , and other category to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment .
PART IV - QUALIFICATIONS
Nationality
7. A candidate for direct recruitment to be a post in service mustbe-
(a) A citizen of India ; or
(b) A Tibetan refugee who come over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently setting inIndia; or
( c ) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the cast African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently setting in India:
Provided that the person belonging to the above categories (b ) and (c) shall be a person in whose favor the government has issued a certificate of eligibility; for the Deputy Inspector General of Police, or(c) the candidate must be a person in whose favor the Government Eligibility Certificate has been issued by , Provided further that it will be necessary for the candidate belonging to category (b) to obtain the eligibility certificate issued by the Deputy Inspector General of Police, InformationBranch , Uttarakhand.
Provided further that if a candidate belongs to category(c) Above the certificate of eligibility shall not be issued for a period exceeding one year and such a candidate shall be admitted to the भाग 1]
549 उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
service after more than one year on his acquiring Indian citizenship, can be kept .
Note:- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but has neither been issued nor rejected may be admitted to the examination or interview. Provided that the
8.
Academic Qualification
necessary certificate is obtained by him in his favour. Acandidate must have following qualifications for the recruitment to the various posts - for the direct
(1)Junior Lecturer Lok Nritya/ Bharatnatyam/ Tabla/Gayan/ Kathak/Sitar
i . Postgraduate degree in Music with the concerning subject with first class or more than 50 percent marks from a University or institution established by law in India or any other degree recognized by the Government as equivalent thereto.
( ii) Passed intermediate examination from Intermediate Secondary Education Council, Uttar Pradesh/ Uttarakhand or an examination recognized, by the Government as equivalent thereto .
( iii) Three years experience of teaching in the concerning subject of post- graduation classes in a University or institution established by law in India.
(2) Karta Sangat Lokvadhya/ Loknritya/ Mredung/Gayan Bharatnatyam/ Tabla/Sarangi
(i) Bachelor degree or any degree recognized equivalent thereto the Government with first class or with more than 50% total marks in music with concerning subject as one of the subject from a University ог institution established by law in India.
(ii) Passed high school from Secondary Education Uttar Council, Pradesh/Uttarakhand or an examination equivalent thereto recognized by the Government.
A candidate who has: -
9.
Preferential Qualification
( i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or
( ii ) Obtained a ' B ' or " C" certificate of National Cadet Corps , shall , other things being equal , be given preference in the matter of direct recruitment.
Essential/ Desirable 10. Qualification
Essential/Desirable qualification shall be according to provision of the essential/Desirable qualification for the recruitment of Group C posts within the purview of Uttarakhand Public Service Commission and outside the 550
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purview of the public service ofPublic Service Commission Rules; 2010 (as amended from time to time) .
Age
11. Acandidates for direct recruitment must have attained the age of 21 years on 1st July and must not have attained the age of more than 42 years ; Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes and such other categories of the State of Uttarakhand as may be notified by the State Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.
Character
12. The character of a candidate to a post in service must be such as render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy it self on this point .
Note- Person dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or a corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service . Person's convicted of any offence involving moral turpitude shall also be ineligible.
Marital Status
A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service : Provided that the Government may, if satisfied that there exist special ground for doing so , exempt any person from the operation ofthisrule. 13.
Physical Fitness 14. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance office duties . Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in Chapter III of the financial handbook Volume II , Part III: Provided that in order of section 33 the post identified for this purpose and the categories identified under section 34 of the light of person with Disabilities Act - 2016 (Act No -49 Year 2016) the disabled shall not be denied the appointment as per rules;
Provided further that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.
PART-V - PROCEDURE FOR RECRUITIMENT
Determination of vacancies
15. The Appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the year and also the number of vacancies to be reserved for Scheduled Castes , Scheduled tribes , Other Backward Classes , Economically Weaker भाग 1 ]
551 उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई , 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
Sections and other categories of the state of Uttarakhand under rule 6 and inform the commission.
Procedure for direct 16 . recruitment through Commission
Recruitment on the posts of direct recruitment under these rules,Uttarakhand ( outside the purview of Uttarakhand Public Service Commision) shall be done by the Subordinate Services Selection Commission according to the provisions of the Direct Recruitment Procedure on Group " C" posts Rules , 2008 , as amended from time to time .
17. Bythe promotion per the following will be based on -
Procedure for recruitment by promotion
(1) Promotion of all the post ofjunior lecturer shall be done by rejecting the unfit on the basis of seniority through following selection committee:
(a) Director, Cultural Department , Uttarakhand Chairman
Member (b) Principal, Uttarakhand Bhatkhande Hindustani Sangeet Mahavidyalaya
Member (c) Two officers nominated by the Appointing Authority
But if in the above formed committee the Chairman or any member not belong to Scheduled Cast/Tribe then the Appointing authority shall nominate any officer belonging to SC/ ST who is not below the rank of Assistant director in the form of member.
(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record , pertaining to them , as maybe considered proper.
(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records , referred to in sub- rule(2).
(4) The Selection Committee shall make a list of the candidate according to the seniority in the caders and recommend it to the Appointing Authority.
18 .
Combined select list
If in any year of recruitment/ appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shallbe prepared by taking the name of candidates from the relevant lists ; in such manner that the prescribed percentage is maintained , the first name in the list being of the person appointed by promotion.
PART -VI - APPOINTMENT , PROBATION , CONFIRMATION AND SENIORITY
19.
Appointment
(1) Subject to the provisions of sub -rule ( 2) , the appointing authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules , 16, 17 and 18.
552
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
(2) Where in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and regular appointment shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule18.
(3) If more than one order of appointment is issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the name of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.
Probation
20. (1) Service or a person appointed to be a permanent post in or against a vacancy shall be on probation for a period of 02 years,
(2) The appointing authority may, in case to case, specify the date of probation and extend the period up to which the reasons are to be recorded,
Provided that, except in exceptional circumstances , the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years .
(3) If it appears to the appointing authority that at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation , a probationer has not made adequate use of his opportunities or has otherwise failed to provide redress, he may be reverted to the original post , if any, or if he has no lein on any post, his services may be terminated.
(4) A probationer who has been reverted or whose Services have been terminated with under sub -rule (3 ) shall not be entitledto any compensation.
(5) The appointing authority may allow to be counted for the purpose of computing the period of probation the continuous service rendered in officiating or temporary capacity on the post included in that particular cadre or on a similar or higher post.
Confirmation
21. (1) Subject to the provisions of rule 20 of sub - rule (2) , a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-
a. his work and conduct is reported to be satisfactory, and
b. his integrity is certified,
C. theAppointing Authority is satisfied that he is otherwise fitfor confirmation .
(2) Where in accordance with the provisions of the Uttarakhand State Government Servants Confirmation Rules, 2002, as amended from time to time, confirmation is not necessary the order under sub - rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.
भाग 1]
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Seniority
22. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time .
PART-VII - PAY ETC.
23.
PayScales
( 1 ) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time .
(2) The Scales of pay at the time of the Commencement of these rules are given in Appendix -B.
PART- VIII- OTHER PROVISIONS
Canvassing
24. No recommendation, either written or oral , other than those required under the rules applicable to the Post or Service will be taken into consideration . Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.
Regulation of other 25. matters
In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders , persons appointed to the service shall be governed by the rules , regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State .
Relaxation from the conditions of service
26. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case , by order, dispense with or relax than requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner .
Provided that where a rule has been framed in Consultation with the commission, that body shall be consulted before the requirement of the rule are.
Saving
27. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required for the candidates belong to Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes and other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.
554
[भाग 1
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई , 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
Appendix- ' A'
[Please see sub - rule (2) of rule 4 ]
sr. no .
Nameofposts Number ofposts
permanent
1 Junior Lecturer Lok Nritya
2 Junior Lecturer Bharatnatyam
3 Junior Lecturer Tabla
4 Junior Lecturer Gayan
5 Junior Lecturer Kathak
6 Junior Lecturer Sitar
7 Sangat karta Lokvadhya
8 Sangat karta Loknritya
9 Sangat karta Mredung
10 Sangat karta Gayan
Bharatnatyam
11 Sangat karta Tabla
12 Sangat karta Sarangi
13 Sangatkarta Gayan
14 Sangat karta
Sarangikarta/Harmonium
total posts temporary
3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 8 8 2 2 1 1 1 1
555 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
Appendix- 'B '
[Please see sub - rule (2) of rule 23 ]
sr. no.
Nameofposts
Pay scale(in Rs .)
1 Junior Lecturer Lok Nritya 44900-142400 - Level- 7
2 Junior Lecturer Bharatnatyam 44900-142400- Level -7
3 Junior Lecturer Tabla 44900-142400- Level -7
4 Junior Lecturer Gayan 44900-142400- Level -7
5 Junior Lecturer Kathak 44900-142400- Level -7
6 Junior Lecturer Sitar 44900-142400- Level -7
7 Sangat karta Lokvadhya 25500-81100- Level -4
8 Sangat karta Loknritya 25500-81100- Level -4.
9 Sangat karta Mredung 25500-81100- Level -4
10 Sangat karta Gayan Bharatnatyam 25500-81100- Level -4
11 Sangat karta Tabla 25500-81100- Level -4
12 Sangat karta Sarangi 25500-81100- Level -4
13 Sangatkarta Gayan 25500-81100- Level -4
14 Sangat karta 25500-81100- Level -4
Sarangikarta/Harmonium
ByOrder,
HARICHANDRA SEMWAL , Secretary.
556
उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
पर्यटन अनुभाग-1
अधिसूचना
07 जून, 2023 ई ०
संख्या 128071 /2023- राज्यपाल , उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2001 ) की धारा 20 की उपधारा (1 ) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम- स्टे) विकास योजना नियमावली , 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है , अर्थातः-
दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2023
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास(होम-स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली , 2023 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
नियम-1 का संशोधन
2. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली , 2018 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमानं नियम (1 ) के उपनियम (3 ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
यह नियमावली नगर निगम क्षेत्रों को छोड़ कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू होगी ।
यह नियमावली नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्रों को छोड़ कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी ।
नियम-3 का संशोधन
3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के खण्ड छः के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः- 557 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई , 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
योजना क्रियान्वित किये जाने वाले क्षेत्र/ स्थान में भवन स्वीकृति हेतु अधिकृत संस्था/विभाग से स्वीकृत मानचित्र/ नक्शा मान्य होगा ।
* नवीन भवन निर्माण अथवा विस्तारीकरण हेतु बैंक ऋण प्राप्त किये जाने हेतु प्रमाणित भवन नक्शे की आवश्यकता होगी ।
नियम-4 का संशोधन
4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उपनियम (3 ) के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा , अर्थातः-
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
गृह, आवास (होम-स्टे) स्थापित किये जाने हेतु बैंक ऋण आवेदन की दशा में भू उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता होगी ।
किसी भूमिधर द्वारा अपूनी स्वामित्व की भूमि का होमस्टे इकाई स्थापित करने हैंतु गठित जिला होमस्टे चयन समिति की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है तो उक्त भूमि को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2001 ) की धारा -143 के अन्तर्गत स्वतः अकृषिक से प्रख्यापित समझी जायेगी। होमस्टे चयन/क्रियान्वयन/ अनुश्रवण समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगाः-
1.जिलाधिकारी- अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी-सदस्य 3. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र- सदस्य 4.जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक-सदस्य 5.नाबार्ड के प्रतिनिधि-सदस्य 6.जिला पर्यटन विकास अधिकारी- सदस्य सचिव
योजना अन्तर्गत आवेदक द्वारा लाभ किये जाने पर आवेदकों के लिए निम्न शर्तें प्रतिबन्धित रहेगी:- 1. आवेदक को प्रस्तावित योजना का उपयोग दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना के अन्तर्गत करना होगा ।
2. यदि आवेदन द्वारा उक्त योजना में पर्विर्तन किया जाना पाया जाता है तो आवेदक के पक्ष में स्वीकृत अनुदान [भाग 1 558
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
धनराशि की नियमानुसार वसूली की जायेगी तथा योजना तत्काल प्रभाव से निरस्त की जायेगी ।
नियम-8 का संशोधन
5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
उद्यमियों के चयन एवं योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी:-
उद्यमियों के चयन एवं योजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में एक चयन/ कियान्वयन/ अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी:-
(एक)जिलाधिकारी- अध्यक्ष
(एक) जिलाधिकारी अध्यक्ष
(दो) मुख्य विकास अधिकारी- सदस्य
(दो) मुख्य विकास अधिकारी- सदस्य
(तीन) महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र सदस्य
महाप्रबन्धक जिला उद्योग (तीन) केन्द्र-सदस्यकन्द्र (चार) जिला अग्रणी बैक प्रबन्धक
(चार) जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक-सदस्य
सदस्य (पांच) नाबार्ड का प्रतिनिधि -सदस्य पर्यटनजिला (छः) अधिकारी-सदस्य सचिव विकास
पर्यटन विकास (पांच) नाबार्ड का प्रतिनिधि -सदस्य (छ) जिला अधिकारी-सदस्य सचिव
यह समिति जिले में आवेदको के चयन, लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का कियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि के विषय में कार्यवाही करे । उपरोक्त समिति के कृत्यों का पूर्णदायित्व जिलाधिकारी का होगा। यह समिति योजनाओं की भौतिक/ वित्तीय प्रगति के संबंध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय को अवगत करायेगी तथा जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ रहती है उन्हे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद / शासन को संदर्भित करेगी । जिलाधिकारी द्वारा इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारियों अथवा आवेदकों एवं विशेषज्ञों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है ।
यह समिति जिले में आवेदको के चयन, लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों यान्वयन अनुश्रवण एवं आदि के विषय में कार्यवाही करेगी । उपरोक्त गठित समिति के कृत्यों का पूर्णदायित्व जिलाधिकारी का होगा । यह समिति योजनाओं की भौतिक/ वित्तीय प्रगति के संबंध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय को अवगत करायेगी । जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ रहती है उन्हे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद / शासन को संदर्भित करेगी । जिलाधिकारी द्वारा इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारियों अथवा आवेदकों एवं विशेषज्ञों का भी आवश्यक्तानुसार आमंत्रित किया जा सकता है ।
क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों तथा
क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों तथा आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत भाग 1]
559 उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
रखते हुये वन विभाग, नक्शा पास करने वाले प्राँधिकारी आदि के प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जा भी बैठक हेतु विशेष आमंत्री के रूप में सकता है ।
आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये वन विभाग, नक्शा पास करने वाले प्राधिकारी, नगरपालिका आदि के प्रतिनिधियों को भी बैठक हेतु विशेष आमंत्री के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है ।
आज्ञा से , सचिन कुर्वे, सचिव ।
न्याय अनुभाग -1
अधिसूचना
नियुक्ति
09जून, 2023 ई ०
संख्या 16 / नो० एस० /XXXVI -A- 1/2023-04 नो० एम०/ 2003- श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के दुधीन शांत का प्रधान करके श्री विक्रम सिंह धामी , अधिवक्ता को दिनांक 09-06-2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री विक्रम सिंह धामी का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
Inpursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 16/ No - M /XXXVI- A-1/2023-04 No. -M/2003 Dated-June 09, 2023.
NOTIFICATION
Appointment
June09, 2023
No.16 /No - M /XXXVI -A- 1 /2023-04 No. -M/2003--In exercise of the powers conferredby Section 3 ofthe NotariesAct , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Vikram Singh Dhami , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 09-06-2023 for Tehsil Khatima , District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Vikram Singh Dhami be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
560
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई , 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
अधिसूचना
नियुक्ति
14 जून, 2023 ई०
संख्या 17/नो० एम०/XXXVI -A-1/2023-23 नो ० एम०/ 2016- श्री राज्यपाल , नोटेरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दुष्यन्त चौहान, अधिवक्ता को दिनांक 13-06-2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में नोटेरी नियुक्त करते हैं और नोटेरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह भी निर्देश देते हैं कि श्री दुष्यन्त चौहान का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाए ।
आज्ञा से, नरेन्द्र दत्त, सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ।
Inpursuance of the provisions of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 17/No - M /XXXVI -A- 1 / 2023-23 No. - M/2016 Dated- June 14 , 2023.
NOTIFICATION
Appointment
June14, 2023
No. 17/No -M /XXXVI - A - 1 /2023-23 No. -M /2016-In exercise of the powers conferred by Section 3 ofthe NotariesAct , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Dushyant Chouhan , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 13-06-2023 for Tehsil Kashipur, District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Dushyant Chouhan be entered in the Register of Notaries maintained under Section 4 of the saidAct.
ByOrder, NARENDRA DUTT, Secretary, Law-cum- L.R .
561 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई , 2023 ई० (आषाढ़ 10,1945 शक सम्वत्)
आबकारी अनुभाग
पदोन्नति
15 जून, 2023 ई०
संख्या459 / XXIII - 1 /2023-01 ( 05 ) 2019- आबकारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत श्री प्रमोद को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर नियमित चयनोपरान्त सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी, वेतनमान रू0 56100-177500 पे मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रमोद, सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
3. श्री प्रमोद सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी की पदस्थापना/ तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
पदोन्नति
15 जून, 2023 ई ०
संख्या 460/ XXIII - 1 /2023-01 ( 05 ) 2019-आबकारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत श्री लक्ष्मण सिंह को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर नियमित चयनोपरांत सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी , वेतनमान रू0 56100-177500 पे मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
2 उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
3. श्री लक्ष्मण सिंह , सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी की पदस्थापना/ तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
आज्ञा से , हरिचन्द्र सेमवाल , सचिव ।
पी० एस०यू० (आर०ई०) 26 हिन्दी गजट / 269- भाग 1-2023 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30/2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
May23, 2023
No. 234 /XIV- 77/Admin.A/ 2003 -- Shri Sayan Singh , Additional District & Sessions Judge , Ramnagar, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 01.05.2023 to 12.05.2023 with permission to prefix 30.04.2023 as Sunday holiday.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge , Sd/- Registrar General .
NOTIFICATION
June07, 2023
No. 251 /XIV- 26/Admin.A/ 2008 -- Shri Manindra Mohan Pandey, Additional Director, Uttarakhand Judicial& Legal Academy, Bhowali , District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 22 days w.e.f. 21.04.2023 to 12.05.2023 with permission to suffix 13.05.2023 & 14.05.2023 as second Saturday & second holidays respectively.
ByOrder of Hon'ble the Chief Justice , Sd/- Registrar General .
251-ख 252 उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
NOTIFICATION
June07, 2023
No. 252/XIV-a- 49/Admin.A/2020 -- Shri Vikas Kumar, Judicial Magistrate , Vikasnagar , District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 21.04.2023 to 01.05.2023,
NOTIFICATION
June07, 2023
No. 253/XIV-a -28/Admin.A/ 2016--Ms . Meenakshi Sharma , Civil Judge (Jr. Div. ) , Purola , District Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 30 days w.e.f. 18.04.2023 to 17.05.2023.
NOTIFICATION
June07, 2023
No. 254/XIV/a - 33/Admin.A/ 2017 --Ms. Minakshi Dubey , Civil Judge (Jr. Div . ) , Doiwala , District Dehradunis hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 29.04.2023 to 09.05.2023.
NOTIFICATION
June 07, 2023
No. 255/XIV- a -48 /Admin.A/ 2015--Ms . Sahista Bano , 4th Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 12 days w.e.f. 06.05.2023 to 17.05.2023.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar General .
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, चम्पावत
आदेश
24जून, 2023 ई०
संख्याः एसपीटी-आर-(गति सीमा) /2023-
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए , तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा-116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे ।
253 भाग 1-क]
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम-180 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीत्तर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतया मोटर यानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटर यानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है । ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहां के लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे । इस सम्बन्ध में पुलिस , परिवहन एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की समिति द्वारा जनपद के विभिन्न मागों पर गति सीमा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ।
अतः समिति द्वारा दिये गये प्रस्ताव के क्रम में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम-180 में प्रदत्तं शक्तियों का प्रयोग करते हुए चम्पावत जनपद होकर निकलने/ चलने वाले नगरीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र/क्षेत्रों के मागों या मागों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है :-
मार्ग का नाम
क्र० सं०
दुपहिया वाहन गति सीमा प्रति किमी
चौपहिया वाहन/हल्का वाहन गति सीमा प्रतिकिमी
चौपहिया वाहन/भारी वाहन गति सीमा प्रति किमी
25
20
20
1 कस्बा बनबसा (शहर के अन्दर की सभी सड़क)
25
20
2
20
कस्बा टनकपुर (शहर के अन्दर की सभी सड़क)
25
3
20
20
कस्बा चम्पावत (शहर के अन्दर की सभी सड़क)
25
20
20
4 कस्बा लोहाघाट (शहर के अन्दर की सभी सड़क)
25
20
20
5 कस्बा बाराकोट (शहर के अन्दर की सभी सड़क)
20
25
6
20
कस्बा पाटी (शहर के अन्दर की सभी सड़क)
25
20
20
7 कस्बा देवीधुरा (शहर के अन्दर की सभी सड़क)
25
20
8 जनपद के अन्य छोटे कस्बे आदि
20
गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शत्तों के अधीन प्रभावी होगा:
(1 ) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-116 में विनिर्दिष्ट साईन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई०आर०सी० कोड के मानक के अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रिट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा ।
(2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा- 254
[भाग 1-क उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
(अ) अग्निशमन वाहन ।
(ब) एम्बुलेंस ।
(स) पुलिस वाहन ।
(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाला वाहन ।
(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन ।
(3) उपरोक्त तालिका के क्रमांक-2 पर उल्लिखित मार्गों/ स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य नगरीय क्षेत्रों के मागों में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक 06-04-2018, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी ।
देवेन्द्र पींचा, IPS, पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।
पी०एस०यू० (आर०ई०) 26 हिन्दी गजट/ 269- भाग 1-क 2023 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN/ 30/2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
कार्यालय नगर निगम , देहरादून
प्रस्तावित उपविधि (संशोधित)
19मई , 2023 ई०
पत्रांक-219/ ST / 2023- नगर निगम अधिनियम की धारा -541 (1 ) (42) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 , 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली, 2016 के नियम 15 (ड) , 15 (यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर निगम , देहरादून द्वारा बनाए गए ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में लागू किए जाने हेतु नगर निगम के अधिवेशनः दिनांक 02.02.2023 में प्रस्ताव सं० 07 के माध्यम से रखा गया एवं नियमावली में निम्न संशोधित दरों हेतु पारित हुआः-
क्र० अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार
यूजर चार्जेज/सेवा शुल्क ( User
Charges)
रु 30/-
1. बीपीएल कार्ड धारक , मलिन बस्ती एवं ई ०डब्लू०एस०
2.
रु 70/- प्रतिमाह
कम आय वाले घर बी०पी ०एल ० कार्ड धारक के अतिरिक्त अन्य समस्त
429-ट 430
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
3: सोसायटी/ Multi StoryApartment
4. मांस एवं मछली विक्रेता
5. रेस्टोरेन्ट
6. होटल/ लाज/ गेस्ट हाऊस
7. धर्मशाला
8. बारात घर
9.
[भाग 8
40फ्लैट तक रु 2,000/-, 41 से 100 फ्लैट तक रु 5,000/-,100 फ्लैट से अधिक रु 10,000/- प्रतिमाह
10 कि०ग्रा० तक रु 400/-, 10 कि ०ग्रा० से अधिक पर रु600/- प्रतिमाह
छोटे रु 300/-, मध्यम रु 600/- , बड़े रु 2,000/- प्रतिमाह
20बैड तक रु 1,000/- , 21 बैड से 40 बैड तक रु 2,500/- , 41 बैड से अधिक रू 5,000/- , 4सितारा/ 5 सितारा रु 10,000/- प्रतिमाह
रु 200/- प्रतिमाह
रु1,500/- प्रतिमाह
रु 2,000/- प्रतिमाह
छात्रावास सुविधा वाले स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (गैर सरकारी)
10.
रु 500/- प्रतिमाह
बगैर छात्रावास सुविधा वाले स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (गैर सरकारी)
11. हास्पिटल/ नर्सिंग होम/ क्लीनिक, पैथोलाजी ( बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)
12.
दुकान
13. फैक्ट्री/वर्कशाप/कारखाना
14.
20 बैड तक रू 800/-, 21 बैड तक 50 बैड तक रु 1,500/- , 50 बैड से अधिक रू 5,000/- प्रतिमाह
मौहल्ले की छोटी दुकान रु 100/-, शोरूम रु 500/-, छोटे माल/मैगा स्टोर रू 2,000/-, बहुमंजिले माल रु 10,000/- प्रतिमाह
छोटी रु 1,000/-, मध्यम रु 2,000/- , बड़ी रु 5,000/- प्रतिमाह
रु 2,000/-प्रतिदिन/प्रति कार्यक्रम
सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस, प्रदर्शनी, विवाह , मेले आदि का आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो 15. ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट आधी ट्रोली रु 1,000/- , फुल ट्राली रू 2,000/- प्रतिमाह
मनुज गोयल, (आई०ए०एस०) , नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून ।
भाग 8]
431 उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर निगम, देहरादून
सार्वजनिक सूचना
19मई, 2023 ई०
पत्रांक-220/ST / 2023- नगर निगम देहरादून के मा० बोर्ड अधिवेशन दिनांक 02.02.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 541 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत स्थित संम्पत्तियों के उ०प्र० नगर निगम अधिनियम , 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 213 के अन्तर्गत सम्पत्ति के नामान्तरण की दशा में वर्तमान में लागू 150 रू 0 के नामान्तरण शुल्क/ प्रकाशन शुल्क को निम्नानुसार संशोधित करने में सहमति प्रदान की है:-
रू0 1000/-
| विरासत / उत्तराधिकार / वसीयत / विधिसम्मत हिब्बा/ बंटवारानामा / मा० न्यायालयों के निर्णय के आधार पर नामान्तरण शुल्क
रू0 2,000/-
रू० 7,00,000/- मूल्य तक के पंजीकृत विलेख पर नामान्तरण शुल्क
रू04,600/-
रू0 7,00,001/- से रू0 15,00,000/- मूल्य तक के पंजीकृत विलेख पर नामान्तरण शुल्क
आवासीय सम्पत्ति
रू06,000/-
रू0 15,00,001/- से रू० 50,00,000/- मूल्य तक के पंजीकृत विलेख पर नामान्तरण शुल्क
रू0 20,000/-
रू० 50,00,001/- से रू० 1,00,00,000/-मूल्य तक के पंजीकृत विलेख पर नामान्तरण शुल्क
रू०30,000/-
रु० 100,00,001/- से अधिकमूल्य तक के पंजीकृत विलेख पर नामान्तरण शुल्क
रु० 8,000/-
रू0 20,00,000/- मूल्य तक के पंजीकृत विलेख पर नामान्तरण शुल्क
रू0 15,000/-
रू0 20,00,001/- से रू० 40,00,000/- मूल्य तक के पंजीकृत विलेख पर नामान्तरण शुल्क
अनावासीय/वाणिज्यिक/गैर आवासीय सम्पत्ति
रू0 25,000/-
रू0 40,00,001/- से रू० 80,00,000/- मूल्य तक के पंजीकृत विलेख पर नामान्तरण शुल्क
रू0 50,000/ -
रू० 80,00,001/- से अधिकमूल्य तक के पंजीकृत विलेख पर नामान्तरण शुल्क
मनुज गोयल,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून ।
432
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत लालपुर (ऊधम सिंह नगर)
सार्वजनिक सूचना
06 अप्रैल, 2023 ई०
पत्रांक-422/उप ०प्रकाशन / 2022-23- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत लालपुर, (जनपद ऊधम सिंह नगर ) द्वारा उत्तर प्रदेश नगर विकास अनुभाग -1 के शासनादेश सं ० 1847/9-9-97-23- ज/ 97 दिनांक 9 जून, 1997 द्वारा संयुक्त लाइसेंस प्रचलित करने हेतु बनायी गयी उपविधि के अनुसार नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (1 ) च, छ के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत लालपुर की सीमान्तर्गत व्यवसाय करने वाले विभिन्न व्यवसायियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त लाइसेंस उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे उक्त एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है, से आपत्तिया एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्तिं प्रकाशित की जा रही है, इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रशासक / अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालपुर (जिला ऊधम सिंह नगर) के नाम से आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते है, नियत अवधि के उपरांत प्राप्त एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
उपविधियाँ
1- परिभाषा किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर
(क) यह उपविधि "नगर पंचायत लालपुर की सीमांर्गत विभन्न व्यवसायों के विनियमन हेतु उपविधि कहलायेगी ।
(ख) प्रशासक /जिलाधिकारी का तात्त्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालपुर के प्रभारी अधिकारी / प्रशासक से है ।
(ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर के अधिशासी अधिकारी से है ।
(घ) नगर पंचायत लालपुर की सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत की शासन द्वारा निधारित सीमा क्षेत्र सीमा से है ।
(ङ) इस उपविधि के अधीन नगर पंचायत लालपुर के अधिशासी अधिकारी लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे ।
2- यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
3- कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत लालपुर की सीमांर्गत तब तक व्यवसाय नहीं कर सकता जब तक कि निम्न अनुसूची (क) में निधारित शुल्क जमाकर लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता ।
4- प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी को इस उपविधि के अधीन नगर पंचायत लालपुर के कार्यालय से निधारित शुल्क जमा करने पर प्रतिवर्ष फरवरी प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा जो आगामी वर्ष के लिये प्रभावी होगा ।
5- प्रत्येक ऐसा निर्गत/ प्राप्त लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष के लिये ही मान्य होगा ।
6- लाइसेंस अधिकारी को लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी , जो निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो , द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान की जाँच संस्तुति करने पर ही लाइसेंस निर्गत किया जायेगा ।
7- लाइसेंस अधिकारी को अधिकार होगा की लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व खान-पान की सामग्री से सम्बंधित व्यवसायिक दुकान अथवा फल-सब्जी जो नित्यप्रति मानवीय प्रयोग के लिये विक्रय हेतु हो, की स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ सुनियोजित रुप से साफ़ सामान व बर्तनो में रखे होंगे जिसमे मक्खियों व धूल के कण आदि हानिकारक पदार्थ एवं कीटाणुओं का प्रभाव न पड़ सके ।
8- कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक रोग से पीड़ित हो न तो स्वयं व्यवसाय करेगा और न ही कोई व्यवसायी ऐसे किसी व्यक्तिको सेवायोजित करेगा ।.
9- लाइसेंसिंग अधिकारी को इस उपविधि के अधीन खान -पान से संबंधित व्यवसायिक दुकानों, होटलो, हलवाइयों, सब्जी विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण के समय पाये जाने वाली गंदगी के लिए अथवा सड़ी- गली सब्जियो, फलो की दुकानों में रखने व विक्रय करने वाले के विरुद् कार्यवाही करने तथा अनुयोगी पदार्थों को नष्ट करने का अधिकार होगा 433 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
10-प्रत्येक व्यवसायी को चहिए कि वह नगर पंचायत कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक 5/-रु (पांच रुपया) मूल्य का परिषद् कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र क्रय लाइसेंस हेतु आवेदन करे । लाइसेंस अधिकारी उस पर समुचित जाँच उपरान्त लाइसेंस निर्गत/ नवीनीकरण के आदेश पारित करेंगे |
11- उपविधि में वर्णित किसी भी पैरा का उल्ल्घंन किये जाने पर लाइसेंस अधिकारी लाइसेंस धारक के आवेदन पत्र को उस समय तक लंबित रख सकता है या निरस्त कर सकता है, जब तक कि ऐसे लाइसेंस धारक के आवेदक कर्ता से इस उपविधि के अधीन सफाई स्वच्छता नित्यप्रति खान- पान से संबंधित व्यवस्था व सार्वजनिक प्रतिष्ठान को पूर्ण रूपेण स्वच्छ रखने आदि की व्यवस्था न की हो अथवा लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा जाँच करने पर संबंधित दुकानदार द्वारा निदिष्ट हिदायतों या हित में स्वच्छता आदि व्यवस्था सुनिश्चत रूप से न राखी हो ।
12-उपविधि के अंतर्गत खान- पान से सम्बन्धित व्यवसाइयों , दुकानदारों, व्यक्तियों को दुकान के अगल-बगल व सामने, प्रवेश कक्ष के समीप दुकान/ प्रतिष्ठान का कूड़ा व अन्य अनुपयुक्त वस्तुऐ रखने व प्रदर्षित करने का अधिकार नहीं होगा, जो किसी भी दृष्टि से अशोभनीय लगती हो ।
13-उपविधि के अधीन लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किसी भी दुकानदार व्यक्ति को लाइसेंस न दिये जाने पर एक माह के अन्दर प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को सुनवाई हेतु अपील करने का अधिकार होगा ।
14-लाइसेंस धारक अपने लाइसेंस का नवीनीकरण 31 मार्च तक नहीं करता है तब उसे लाइसेंस शुल्क पर बिलम्ब शुल्क देय होगा जो निधारित लाइसेंस शुल्क का 50.00 रु होगा ।
15-कोई भी व्यक्ति/ लाइसेंस धारक अपना व्यवसाय समाप्त करेगा तो वह अपना लाइसेंस निरस्त कराने हेतु 5/-रु मूल्य का परिषद कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र क्रय कर औचित्य दर्शाते हुए आवेदन करेगा जिस पर लाइसेंस अधिकारी दुकान/ प्रतिष्ठान का निरीक्षण कराकर लाइसेंस निरस्त करेगा ।
17-इस उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व स्वीकृत उपविधि में उल्लिखित व्यवसायों/उद्यमों आदि से सम्बन्धित पूर्व लाइसेंस दरें स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उनके स्थान पर निम्न अनुसूची (क) में उल्लिखित दरें लागू होगी ।
नगर पंचायत लालपुर ( जिला ऊधम सिंह नगर )
अनुसूची-01
विवरण
क्र०सं०
स्वीकृतदर
होटल रेस्टोरेन्ट
2000.00
01. होटल लॉजिंग तथा गैस्ट हाउस 1 से 10 तक शैय्या-
4000.00
11 से 20 तक शैय्या-
6000.00
20 से 30 तक शैय्या-
नर्सिंग होम
2000.00 02-नर्सिंग होम 20 बैड तक-
5000.00 03- नर्सिंग होम 20 बैड से ऊपर 50/-प्रति बैड -
3000.00 04- प्राइवेट अस्पताल-
1000.00 05- पैथालाजी सेन्टर-
1000.00 06- एक्स-रे क्लीनिक
1000.00 07- डेन्टल क्लीनिक
1000.00 08- प्राइवेट क्लीनिक- 434
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
09- ऑटो रिक्शा दो सीटर - 10-ऑटो रिक्शा चार सीटर- 11-ऑटो रिक्शा सात सीटर (टैम्पो)- 12-बैट्री चलित ई- रिक्शा- 13- मिनी बस/ मैजिक- 14-बस- 15-तांगा- 16-रिक्शा (मानव चलित)- 17- रिक्शापोलर - 18- ठेला /ठेली- 19- हाथ ठेला- 20- बैलगाड़ी/ भैस गाड़ी -
[भाग 8
परिवहन
500.00
500.00
1000.00
300.00
2000.00
2500.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
21- ट्राली ट्रैक्टर व्यवसायिक (कृषि सामग्री छोड़कर)- 100.00
22- अन्य चार पहियों के भारी वाहन (जुगाडू व अन्य) - 1000.00
(व्यापारिक उपयोग हेतु सभी वाहन)
अन्य व्यवसाय
23- धुलाई गृह (लॉन्ड्री)-
24- ड्राई क्लीनर
25- फाइनेंस कंपनी चिटफण्ड-
26- इंश्योरेंस कंपनी प्रति शाखा -
27- फाउडिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल-
250.00
500.00
3000.00
6000.00
1200.00
50.00 पशु प्रतिदिन
28- पशुवध ( स्लाटर हाउस) -
29- हड्डी खाल गोदाम-
30- बार/ बियर बार-
31-आइस फैक्ट्री-
32-बिल्डर्स रजिस्टर्ड-
33- देशी शराब प्रति दुकान -
34- विदेशी शराब प्रति दुकान -
35- भैसा मांस की दुकान -
36- बकरा तथा अन्य मांस दुकान-
37- मछली मांस विक्रता
38- अण्डा मुर्गा/ मछली विक्रता -
39- पेट्रोल पम्प/ डीज़ल पम्प थोक (आयल)
40- पेट्रोल पम्प डीज़ल पम्प फुटकर
41- दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन
42-परचून की दुकान-
43- हलवाई की दुकान (मिठाई , नमकीन, चाय)-
1000.00
1000.00
5000.00
6000.00
12000.00
300.00
500.00
500.00
1000.00
2000.00
1000.00
500.00
500.00
500.00 भाग 8 ]
435
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई , 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
44-भोजनलय 45- इमारती लोहे की दुकान- 46- इमारती लकड़ी की दुकान- 47- जूते बिक्री की दुकान - 48- फुटकर गल्ला विक्रेता- 49- बर्तन की दुकान- 50- कपड़े की दुकान (थोक)- 51- कपड़े की दुकान (फुटकर)- 52- सोने चांदी के आभूषणों की दुकान- 53- पुस्तक कॉपी व स्टेशनरी की दुकान- 54-मेडिकल स्टोर - 55- चाय, लस्सी पेय एवं अन्य पदार्थ - 56- बीड़ी सिगरेट पान व तम्बाकू की दुकान - 57- साइकिल बिक्री व पार्ट्स बिक्री- 58- साईकिल मरम्मत की दुकान - 59-विसातखाने की दुकान - 60- कृषि उपकरणो की दुकान- 61- बिजली के सामान की दुकान - 62- खादय तेल की दुकान (कोल्हू)- 63- कृषि खाद तथा पेस्टिसाइड्स की दुकान- 64- गल्ले के थोक व्यापारी- 65- इमरती लकड़ी के थोक व्यापारी- 66- लड़की फर्नीचर के व्यक्सायी- 67- मोटर मरम्मत एवं अन्य वाहन (जहाँ पर किसी शकितशाली यंत्र का प्रयोग न हो)- 68- ईंधन जलाने की लकड़ी इ व्यापारी (लकड़ी टाल)- 69- पम्पिंग सेट के मरम्मतकर्ता - 70- चाय की दुकान- 71- लाउडस्पीकर किराये पर देने व विधुत सामान रिपेयरिंग- 72-बारबर- 73-डीज़ल , मोबिल आयल तथा उनसे बने पदार्थों के विक्रेता - 74- खेल खिलौने आदि की दुकान - 75- दूध के विक्रेता/ खोया बनाने की भट्ठी या दुकान- 76-सीमेंट की दुकान - 77- दूध डेयरी व घी, मक्खन मलाई विक्रेता- 78- लोहार की दुकान- 79-बढ़ाई की दुकान 80- हार्डवेयर की दुकान 81- सब्जी की दुकान -
1
500.00 1000.00 1000.00 500.00 300.00 300.00 500.00 1000.00 500.00 600.00 500.00 500.00 500.00 200.00 250.00 250.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1500.00. 2000.00 500.00 500.00 500.00 300.00 250.00 500.00 250.00 500.00 500.00 1000.00 500.00 1000.00 250.00 250.00 500.00 250.00
436
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई ० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
82-फल की दुकान -
83-पी.सी.ओ.-
84-कामन सर्विस स्टेशन-
85- धर्म काटा -
86- ट्रांसपोर्स कंपनी-
87- ठेकेदार किसी भी तरह का कार्य करने वाला-
88- रेता, बजरी, प्रतिघाट
89- रेता, बजरी , फुटकर में बेचने पर
90- ईट फुटकर में बेचने पर -
91-सिनेमा हाल /वीडियो हाल- (प्रतिशो)
92-सर्कस एक स्थान पर (एक बार के लिए)-
93- फुट एवं पौधो की नर्सरी-
94-स्टोन क्रेशर-
95- सब्जीकी दुकान आढ़त -
96- डिश कनैक्शन के वितरणकर्ता-
97- अन्य सभी प्रकार की दुकाने, जो उक्त सूची में न हो
पशु पालन
98- प्रति पशु -
99-मछली-
100- मुर्गा पालन (पोल्ट्री फार्म)-
101-सूअर पालन-
102-कांजी हाउस में बंद जानवरो पर जुर्माना -
103- प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर ( बरकी आदि)-
104- प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर ( गाय , भैस, घोडा आदि)-
नये व्यवसाय
105- गैस एजेंसी-
106- लकड़ी फर्नीचर शोरूम-
107- मोबाइल टावर (प्रति कम्पनी) -
108- जिम-
109- खेल का सामान -
110- कंप्यूटर सेल एंड शोरूम-
111- कंप्यूटर सर्विस -
112-वाहन फिल्टर (ईलेट्रिकनिक)-
113- वाहन फिल्टर साधारण-
114- लड़के-लड़कियों का हास्टल (प्रति रूम) -
115- कंप्यूटर स्क्रीन पेन्टिंग व साइन बोर्ड -
-
116- रुई धुनाई की दुकान-
[भाग 8
500.00 300.00 1000.00 2000.00 1500.00 1500,00 2500.00 1000.00 500.00 50.00 2500.00 500.00 1000.00 5000.00 250.00 10.00 1000.00 2500.00 1500.00 500.00 10.00 250.00 1000.00 1000.00 5000.00 1000.00 500.00 1000.00 500.00 500.00 300.00 1000.00 600.00 250.00.
भाग 8]
437
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई , 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
117- फेरी (सामान्य मिश्रित) - 250.00
118- बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल 5000.00
119- शोरूम दो पहिया वाहन- 1000.00
120- शोरुम तीन पहिया वाहन 3000.00
121- शोरुम चार पहिया वाहन - 5000.00
122-बुटीक- 300.00
123- मार्बल/ संगमरमर पत्थर / टाईल्स दुकान- 1000.00
कटिंग मशीन के साथ- 1500.00
124- जूस सेन्टर- 250.00
125- कचरी मिल - 600.00
126- अण्डे के थोक व्यापारी - 600.00
250.00
127- अण्डा फुटकर -
128- सैनेटरी स्टोर - 500.00
129- गन्ने का जूस बिक्रेता (छोटा कोल्हू) - 250.00
130- घडी रेडियो टेप टेलीविजन आदि रिपेयर- 250.00
131- फेरी दो पहिया वाहनद्वारा- 250.00
फेरी चार पहिया वाहन द्वारा- 500.00
132-शराब के गोदाम (वेयर हाउस) -
अंग्रेजी - V 25,000.00
देशी-
बीयर -
133- कोल्ड ड्रिंक्स के थोक व्यापारी- 3000.00
134- मिनरल वॉटर थोक व्यापारी - 500.00
135- पालीहाउस प्रति (फ़्लोरी कल्चर, नर्सरी)- 1000.00
136- दुकान गिफ्ट आदि 500.00
137- रेता बजरी स्टॉकिस्ट - 500.00
138- टूर एण्ड ट्रेवल एजेंसी- 1500.00
139- निजी शिक्षण संस्थान कक्ष 1 से 5 तक- 1000.00
कक्षा 6 से 8 तक - 2000.00
कक्षा 9 से 10 तक - 3000.00
कक्षा 11 से 12 तक - 5000.00
इंजीनियरिंग कॉलेज/ मेडिकल कालेज , बी० बी० ए०-
बी०एड० , अन्य डिप्लोमा डिग्री कोर्स-
140- आभूषण मरम्मत - 300.00
141- पेईंग गेस्ट प्रति रूम - 1000.00
142-ब्यूटी पार्लर- 250.00
143- टायर विक्रेता - 500.00
144- गन हाउस 1000.00
438
[भाग 8
उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
145- ग्लास स्टोर -
146-पटाखों का फुटकर-
147- पटाखों के थोक विक्रेता -
148- फड व्यवसायी प्रति दिन के प्रतिफ़ड/ प्रति वर्ष-
149- बर्फ की सिल्ली विक्रेता-
150- डाम /जलाषय के मछली विक्रेता ( यदि शहर से गुजरते है) -
151- डिस्पोजल सामाग्री विक्रेता (प्रतिबंधित सामग्री को छोड़कर)-
152- प्रिंटिंग प्रेस जिसमे तीन कर्मचारी तक हो-
प्रिंटिंग प्रेस जिसमे तीन कर्मचारी तक कार्यरत हो -
153- कबाड़ के गोदाम एक स्थान पर जमा करना-
छोटागोदाम
बड़ा गोदाम
5000.00
500.00
1000.00
500.00
500.00
500.00
1000.00
1500.00
1000.00
2500.00
1000.00
154-एल्युमिनियम से निर्मित सामग्री की दुकान (सामान पर विक्रेता-
155-होम एप्लाइंसेज (टी० वी० फ्रिज शोरूम इत्यादि-
156-जॉब वर्क-
157- पुराने दो पहिया वाहन विक्रेता ओटो डीलर-
पुराने चार पहिया से अधिक के वाहन
158- पतंजलि उत्पाद विक्रेता -
159- प्ले स्कूल -
161- कोचिंग सेन्टर -
162-उपरोक्त के अतिरिक्त-
दण्ड
2000.00
3000.00
1500.00
2500.00
500.00
1000.00
500.00
100.00
यू० पी० म्यूनिस्पैल्टीज एक्ट 1916 की धारा 299 ( 1 ) के अधीन इन उपरोक्त उपविधियों के किसी भी अंश का उल्ल्घन होने पर मु0 1000.00 (एक हजार रुपये) मात्र तक अर्थ दण्ड किया जा सकेगा । यदि समयान्तर्गत लाइसेंस धारक ने लाइसेंस प्राप्त नहीं किया और उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रति दिन 25.00 रु0 की दर से अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा अर्थ दण्ड वसूलने के विरोध में लाइसेंस प्राप्त कर्ता को अपनी व्यक्तिगत परेशानी/ विपदा व दुकान दीर्धकालिक समय तक के लिये दुःख सुख की व्यवस्था में बन्द पड़ी रहने की दशा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि ऐसे मामलो में वह अपने विवेक से ऐसे लाइसेंस धारको से ऐसी परिस्थिति में दण्ड वसूले या न वसूले |
अधिशासी अधिकारी,
ह० (अस्पष्ट) नगर पंचायत लालपुर,
ऊधम सिंह नगर ।
ह० (अस्पष्ट)
प्रशासक,
नगर पंचायत लालपुर,
ऊधम सिंह नगर ।
भाग 8]
439 उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10 , 1945 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत लालपुर (ऊधम सिंह नगर)
सार्वजनिक सूचना
06 अप्रैल, 2023 ई०
पत्रांक-422/उप०प्रकाशन / 2022-23- सर्व साधारण को सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल , उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन 1916 ) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अंतर्गत सरकारी गजट उत्तराखण्ड शासन- शहरी विकास अनुभाग-3 की उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 1166/ lv(3 ) /2021-(घो) / 2019 देहरादून दिनांक 23 जुलाई, 2021 के द्वारा नव गठित नगर पंचायत लालपुर के सृजन के उपरान्त उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-267, 276 के अंतर्गत एवं नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम -2000 (1999 ) एवं भारत के राज पत्र (गजट/ अधिसूचना सं-861 ) 8 अप्रैल, 2016 (संशोधित) अधिनियम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं के अंतर्गत लोक सुरक्षा, सुविधा एवं नियंत्रण के उद्देश्य से नगर पंचायत लालपुर की सीमा के अंतर्गत नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबंधक एवं हथालन नियम-2000 (1999) /2016 के अधीन रहते हुए नियमावली के अधीन रहते हुए नगर पंचायत लालपुर की सीमान्तर्गत घर - घर से तथा प्रतिष्ठान से कूड़ा कचरा एकत्रीकरण के एवज में उपभोक्ता फीस / सेवा शुल्क/ यूजर चार्जेज को अधिरोपित किये जाने हेतु उपभोक्ता फीस / सेवा शुल्क/ यूजर चार्जेज कूड़ा एकत्रीकरण " उपविधि/ नियमावली बनाये जाने हेतु नगर पंचायत लालपुर के प्रशासक / उपजिलाधिकारी / प्रभारी अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त नगर पंचायत लालपुर की सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ- साथ कूड़ा- कचरा निस्तारण एवं उपचार तथा गन्दगी करने वाले (सार्वजनिक नाला / नाली , सड़क / खड़जा, गली में कूड़ा कचरा फेंकने ) व्यक्तियों नागरिकों व्यवसायियों दुकानदारों पर कूड़ा कचरा एकत्रीकरण के एवज में उपभोक्ता फीस / सेवा शुल्क / यूजर चार्जेज बनाये जाने हेतु उपविधि बनाते हैं , जिसे उक्त एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1 ) अंतर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है, साथ ही जनसाधारण एवं प्रभावित होने वाले व्यवसायियों / व्यापारियों / उधमियों/ नागरिकों/ शैक्षिक संस्थाओं / समाजिक / धार्मिक संस्थाओं से आपत्तियाँ एवं सुझाव आंमत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है । अतः इस विज्ञप्ति के 30 दिन के अन्दर अधिशासी अधिकारी / प्रशासक नगर पंचायत लालपुर के नाम कार्यालय नगर पंचायत लालपुर में अपनी आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते है, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
उपनियम
1- परिभाषाये नगर पंचायत लालपुर से सम्बन्धित है । यह कि-
1-यह उपविधि नगर पंचायत की सम्पूर्ण सीमा के अंतर्गत नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ-साथ कूड़ा-कचरा निस्तारण एवं उपचार/ दण्ड प्राविधानं नियमावली/ उपविधि-2022 कहलायेगी। तथा गंदगी करने वाले तथा गन्दगी करने वाले (सावर्जनिक नाला/ नाली, सड़क/खड़जा, गली में कूड़ा कचरा फैकन) अथवा नगर पंचायत लालपुर के द्वारा दी जाने वाली सफाई व्यवस्था में अड़चन विध्न डालने अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यवक्तियो , नागरिको , [भाग 8 440
उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10 , 1945 शक सम्वत्)
व्यवसायियों दुकानदारों, संस्थाओ पर जुर्माना आरोपित करने हेतु जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है । लोक हित/ नगर हित / सुरक्षा/ सुविधा/ निंयत्रण करने हेतु नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबन्धक एवं हथालन के साथ-साथ कूड़ा कचरा निस्तारण एवं उपचार उपविधि- 2022 कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी ।
(क)-अधिनियम -अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 उत्तराखण्ड (यू० पी० ) म्युन्सिपलिटीज एक्ट 1916 अध्यादेश 2002 सेहै।
(ख) - नगर पंचायत लालपुर की सीमा तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर के सृजन हेतु शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित सीमा क्षेत्र से है ।
(ग)- अधिशासी अधिकारी अधिशासी अधिकारी का तात्त्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालपुर से है।
(घ)- अध्यक्ष-अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी उपजिलाधिकारी /प्रशासक जिलाधिकारी से है ।
(इ) - बोर्ड-बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर के निर्वाचित सदस्यों के सदन से है।
(च) - दण्डाधिकारी-दण्डाधिकारी अधिकारी का तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपु के अधिशासी अधिकारी से है।
' 2- नगर पंचायत लालपुर की सम्पूर्ण सीमा के अंतर्गत नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ-साथ कूड़ा कचरा निस्तरण एवं उपचार नियमावली/उपविधि -2017 के अंतर्गत गंदगी करने वाले (सावर्जनिक नाला/नाली , सड़क/खड़जा, गली में कूड़ा कचरा फैकने) अथवा नगर पंचायत लालपुर के द्वारा दी जाने वाली सफाई व्यवस्था में अड़चन विधन डालने अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियो, नागरिको, व्यवसायियों दुकानदारों , संस्थाओ पर जुर्माना आरोपित करने हेतु जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है पर लागू होगी।
3 इस नियमवली / उपविधि के अंतर्गत नगर पंचायत लालपुर की सम्पूर्ण सीमा में निवासरत नगरिकों व्यक्तियो एवं दुकानदार व्यवसायियों उद्यमियो को मा० सर्वोच्च न्यायलय भारत सरकार दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों एवं व्यवस्थाओ के तहत नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबन्धक एवं हथालन के साथ-साथ कूड़ा-कचरा निस्तारण एवं उपचार नियमावली /उपविधि 2017 का पालन करना अनिवार्य होगा।
4- इस नियमवली / उपविधि अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू/ दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम , आदि उत्पन्न कूड़े कचरे को रखने हेतु दो कूड़ेदानों की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।
5- इस नियमवली / उपविधि अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू /दुकान, प्रतिष्ठान , उधम, आदि उत्पन्न कूड़े कचरे को रखने हेतु दो कूड़ेदानों में पृथक-पृथक रूप से जैविक तथा अजैविक कूड़ा कचरा रखना होगा । जैविक कूड़ेदान के अन्दर बचा हुआ खाना, साग, सब्जी, फल के अवशेष तथा सड़ने/ गलने वाली जैसे गत्ता, कागज, कपड़े, आदि चीजे रखे जायेगे। अजैविक कूड़ेदान में प्लास्टिक पॉलीथिन थर्माकोल व अगलनशील वस्तुए जैस कांच, लोहा व, अन्य चीजे आदि रखनी होगी ।
6- इस नियमवली / उपविधि अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू दुकान, प्रतिष्ठान, उधम, आदि के कूड़े कचरे को नगर पंचायत लालपुर के अधिकृत व्यक्ति/ कार्मिक को नियंत्रत हेतु हस्तगत दोनों प्रकार के कूड़ेदानो को करना होगा।
7- इस नियमवली / उपविधि अनुसार नगर सीमान्तर्गत सार्वजानिक उपयोग हेतु निवासरत व्यक्ति को घरेलू/दुकान, प्रतिष्ठान, उधम, आदि के कूड़े कचरे को नगर पंचायत लालपुर के द्वारा जनहित एवं सफाई व्यवस्था हेतु उपलब्ध स्थापित कराये गये कूड़ेदानों में पृथक-पृथक रूप अपना कूड़ा कचरा निस्तारित रखना होगा।
441
उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
भाग 8]
8- इस नियमवली / उपविधि अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू दुकान, प्रतिष्ठान, उधम, आदि के कूड़े कचरे को नगर पंचायत लालपुर की सार्वजानिक सड़क खडंजा गली नाला नाली में डालना प्रतिशोध रहेगा ।
9- इस नियमवली / उपविधि अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू दुकान, प्रतिष्ठान, उधम, आदि। के कूड़े कचरे को यदि घर- घर से प्रतिष्ठान से प्रतिष्ठान तक अधिकृत व्यक्ति / कार्मिक/ स्वयसेवी संस्था द्वारा कूड़ा कचरा एकत्रीकरण किया जाता है तो निकाय द्वारा उपभोक्ता फीस ( यूजर चार्जेज ) के रूप में मासिक शुल्क वसूली जायेगा । जिसकी दरे निम्न्वत होगा।
दर प्रतिमाह
क्र०सं० भवन/ दुकान का विवरण
दर प्रतिमाह
भवन/ दुकान का विवरण
क्र०सं०
50.00
30
30.00
कॉस्टमेटिक दुकान
प्रति परिवार
1.
50.00
31
50.00
पान मसाला
किराना स्टोर
2.
200.00
32
100.00
कंप्यूटर धर्म काटा
3. "फर्नीचर की दुकान
500.00
33
50.00
ठेका ( अंग्रेजी शराब)
मेडिकल स्टोर
4.
100.00
34
100.00
ठेका ( देशी शराब)
5 क्लीनिक ( B.M.W) को छोड़कर
50.00
35
कॅटीन
1000.00
6 हॉस्पिटल
50.00
36
500.00
फुटवियर शॉप
लैव
7
50.00
37
50.00
केक शॉप
8 ब्यूटी पार्लर
50.00
38
200.00
ज्वेलर्स
9 सिलाई सेन्टर
50.00
39
50.00
किताब की दुकान
10 मोबाईल की दुकान
100.00
49
बैंक
100.00
चक्की
11
100.00
41
50.00
प्रोपटी,डीलर (ऑफिस)
जन सेवा केंद्र
12
100.00
42
250.00
बैंग की दुकान
13 सैलून
100.00
43
100.00
फल की दुकान
14 मीट/ मछली की दुकान
100.00
44
50.00
सब्जीकी दुकान
15 इक्ट्रीकल
50.00
45
50.00
बैंण्ड की दुकान
16 कपडे की दुकान
100.00
46
फोटो स्टेट शॉप
100.00
17 बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान
500.00
47
500.00
होटल
18 पेट्रोल पम्प
100.00
48
5000.00
नशा मुक्तिकेंद्र
फैक्ट्री
19
200.00
49
200.00
पशु फीड स्टोर
20 कार/ बाइक सर्विस
100.00
50
200.00
प्रेस (प्रिटिंग )
ढाबा
21
50.00
51
500.00
फल सब्जी ,फड़ ठेले
22 प्राइवेट स्कूल 442
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्त्)
52
1000.00
23
100.00
टेन्टहाउस
गैस एजेंसी
1000.00
53
24
500.00
फेब्रिकेशन
कबाड़ की दुकान
100,00
54
25
50.00
जिम
प्राइवेट ऑफिस
55
100.00
26
राईसमील मिले / अन्य मिले 1000.00
कीटनाशक खाद की दुकान
100.00
56
27
200.00
कोचिंग सेन्दर
कम्पनी
100.00
28 डांस एकाडमी
50.00
29 हार्डवेयर
10- इस नियमवली / उपविधि अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू /दुकान, प्रतिष्ठान, उधम, आदि के कूड़े कचरे के एवज में उपभोक्त फीस (यूजर चार्जेज) न देने की स्थिति में सम्बन्धित/उपभोक्ता के विरुद् इस उपविधि के अंतर्गत दण्ड प्राविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
11- इस नियमवली / उपविधि अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू / दुकान, प्रतिष्ठान , उधम, आदि का कूड़ा कचर को नगर पालिका द्वारा अधिकृत/ कार्मिक/ स्वयंसेवी संस्था को न देकर अनयत्र फैकने पर 1000 रुपया मौके पर नकद आर्थिक दण्ड किया जा सकता है ।
12- इस नियमवली / उपविधि अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलू /दुकान , प्रतिष्ठान, उधम, आदि का कूड़ा कचरा के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत शौचालय, मूत्रालय , सैप्टिक टैंक का दूषित जल/ मलवा/विष्टा/सीवेज आदि नगर पंचायत की सार्वजनिक नाला नाली / स्थान पर न डाल सकेगा दोषी पाये जाने पर दण्ड का भागी होगा ।
13- इस नियमवली / उपविधि अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति/ व्यवसायिक/ दुकान, प्रतिष्ठान उद्यमी , आदि अधीन रहने हुए कोई भी उपभोक्ता पालीथीन का प्रयोग नही कर सकेगा ।
14 -इस नियमवली के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति/व्यवसायिक, दुकानदार/उपभोक्ता आदि अपनी निजी अथवा सरकारी/ अव्सरकारी अथवा किसी भी स्थल/ स्थान पर अथवा प्लाट/ माकन/अहाते में कोई संप्तावकारी वस्तु/ गंदगी कूड़ा कचरा अथवा दूषित मल आदि एकत्र न कर सकेगा ।
15- लागयत 1 से 15 के अतिरिक्त राजपत्र ( गजट/अधिसूचना-861 ) दि० 8 अप्रैल 2016 में दिये गए निदेश का भी पालन इस उपविधि/ नियमावली 2017 के अंतर्गत उत्पन्नकर्ताओं का यह भी कर्तव्य होगा कि-
(क) उनके दवारा उत्पन्न किए गए अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन प्रथक शाखाओ अर्थात जैविक/ अजैविक और घरेलू परिसंक्तमय के तीन अलग-अलग डिब्बो में भंडारित करेगा और समय -समय पर स्थानीय प्राधिकरणओ दवारा निर्देश या अधिसूचना प्रथक किए गए अपशिष्टो को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालो या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओ को सैपेगा ।
(ख) प्रयोग किए गए स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरो और स्वास्थ्यकर पैड़ो आदि उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियो द्वारा निर्देशित उपयुक्त लपेटन सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या अजैविक अपशिष्ट के लिए बनाई गई डिब्बे में उसे डालेगा।
(ग) संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने ही परिसर में भंडारिया करेगा, जब कभी वह उत्पन्न होता हो, और उसे संनिर्माण और विध्वंसअपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार निपटान करेगा।
(घ) अपने परिसर से उत्पंन्न कृषि उद्यान और अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशनुसार इसका निपटान करेगा ।
443 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
(2) कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजानिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेकेगा न जलाएगा और न गाडेगा,
(3) - सभी अपशिष्ट उतपन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस का संदाय करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिश्ट किया जाए ।
(4)- कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी गैर अनुज्ञप्ती वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसी कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसी व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजन स्त्रोत पर अपशिष्ट के पृथककरण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा;
(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्यालय के दौरान उतपन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटो, कपो, डिब्बों रैपरों, नारियल के छिलके , शेष बचे भोजन, सब्जियों, फ्लो आदि के लिए प्रयोज्य पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचना अपशिष्ट भंडारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा।
(6) इन नियमो के अधिसूचित होने को तारीख से एक वर्ष से अन्दर सभी आवास कल्याण और बाजार संघ स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमो में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर पृथक करने, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रो में सग्रहण करने में सहायता और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालो अथवा प्राधिकृत पुर्नचक्रो को सौपना सुनिशिचत करेंगे । जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अन्दर संसाधित, उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोधानेशन के जरिए किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जाएगा।
(7)- इन नियमो के अधिसूचित होने की तारीख से वर्ष के अन्दर 5.000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमो में यथा विहित अपशिष्ट को स्त्रोत पर ही पृथक करना पृथक किए गए अलग- अलग पात्रो में संग्रहण करने में सहायता और पुर्नचक्रो को सौपना सुनिशिचत करेंगे । जैव-अवक्रमणीयअपशिष्ट कोअलग-अलग पात्रो में परिसर के अन्दर संसाधित, उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा । शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौप दिया जाएगा।
(8)-इन नियमो के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी होटल और रेस्टोरेंट स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमो में यथा विहित अपशिष्ट को स्त्रोत पर ही पृथकं करना पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रो में सग्रहण करने में सहायता और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालो अथवा प्राधिकृत पुर्नचक्रको को सौपना सुनिशिचत करेंगे । जैव- अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अन्दर संसाधित, उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जाएगा।
444
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
दण्ड प्राविधान
यू० पी० म्यूनिस्पैल्टीज एक्ट1916 की धारा 299 ( 1 ) के अधीन इन उपरोक्त उपविधि के किसी भी अंश का उल्ल्घन होने पर मु० 5000.00 (पांच हजार रुपये मात्र ) तक अर्थ दण्ड किया जा सकेगा । उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से पांच हजार दण्ड धनराशि अतिरिक्त प्रति दिन 25.00 रु0 की दर से अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा । साथ ही सम्बन्धित के. विरूद् न्यायलय में वाद दायर कर दिया जायेगा तथा उस पर होने वाले व्यय भार /हर्जे- खर्जे की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से भू-राजस्व की भाति वसूल किया जाएगा। प्रतिपक्ष वाद समझौता समाधान की स्थिति में समझौता शुल्क के रूप में 2000.00 रुपया अतिरिक्त वाद शुल्क देना होगा ।
ह० (अस्पष्ट)
ह० (अस्पष्ट)
प्रशासक, नगर पंचायत लालपुर, ऊधम सिंह नगर ।
अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लालपुर, ऊधम सिंह नगर ।
445 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत लालपुर (ऊधम सिंह नगर)
सार्वजनिक सूचना
06 अप्रैल, 2023 ई ०
पत्रांक-422/उप० प्रकाशन/ 2022-23- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 तथा नगर पालिका अधिनियम की धारा 293 में वर्णित उपधाराओं के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर सीमा अंतर्गत सार्वजनिक मार्गों, खड़जों मार्गों, फुटपाथ स्थलों एवं नगर पंचायत के निहित भूमि सार्वजनिक स्थल पर दैनिक रूप में फड़ व्यवसाय सामग्री विक्रय करने अथवा प्रयोग में लाने पर शुल्क लगाने सम्बन्धी प्रशासक महोदय से स्वीकृति प्राप्त कर एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के अंतर्गत उपविधि/ उपनियम बनाये जाने के अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया गया हैं । जिसे उक्त अधिनियम की धारा 300 (1 ) अंतर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है , से आपत्तियां एवं सुझाव आंमत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जा रहा है । विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर प्रशासक / अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालपुर जनपद ऊधम सिंह नगर के नाम से नगर पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं , नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । उक्त उपविधियाँ एवं उपनियम गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।
तहबाजारी उपविधियाँ /उपनियम
1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ -
(क) यह उपविधि "नगर पंचायत लालपुर तहबाजारी उपविधि 2022 " कहलायेगी |
(ख) यह उपविधि " नगर पंचायत लालपुर की सीमा में प्रवृत्त होगी ।
(ग) यह नगर पंचायत लालपुर द्वारा प्राख्यापित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।
2- परिभाषाये -
किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधिमें-
(क) नगर पंचायत का तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर , जनपद ऊधम सिंह नगर से है ।.
(ख) सीमा का तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर की सीमा से है ।
(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्त्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर से है ।
(घ) अध्यक्ष का तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर के निवार्चित अध्यक्ष से है
(ङ) प्रशासक का तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर प्रशासक से है ।
(च) तहबाजारी शुल्क की अनुसूची से तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर सीमान्तर्गत निधारित शुल्क की एतद संलगन दरों की अनुसूची -01 से है ।
(छ) अधिनियम का तात्त्पर्य 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 ( संशोधन) अधिनियम 2003 " से है ।
448
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 8
परिभाषा तहबाजारी
तहबाजारी का अर्थ उस शुल्क से है जो नगर पंचायत लालपुर सीमाओं केअंर्तगत सावर्जनिक सड़को गलियों तथा खुले स्थानों का अस्थायी उपयोग के लिए संबंधित व्यक्ति/उपभोक्ता नगर पंचायत लालपुर को देगा कोई भी व्यक्तिनगर पंचायत लालपुर की सीमाओं के अन्दर किसी भी सावर्जनिक स्थान गली सड़क मोटर मार्ग एवं खुले हुये स्थानों पर फेरी या मजमा लगाकर हाथ ठेला या बूथ या स्टाल लगाकर या खुली जगह पर न सामान बेचेगा न बेचने के लिए प्रदर्षित करेगा न दश्तकारी का या अन्य व्यवसाय करेगा न मदारी का या नट का अन्य खेल दिखायेगा । जब तक कि इन उपनियमो से संलगन अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों पर तहबाजारी शुल्क का भुगतान कर रसीद न प्राप्त कर ली गयी हो ।
नोट-विक्रय के लिये प्रदर्षित की जाने वाली चीजों के अतिरिक्त सुविधा के लिये उपयोग में लाया जाने वाला सामान या फर्नीचर भी सम्मिलित माना जायेगा ।
3 - प्रत्येक ऐसा व्यक्तिजिसके द्वारा तहबाजारी देय है निर्धारित दरों पर भुगतान नगर पंचायत लालपुर के कर्मचारी/ ठेकेदार को करेगा ।
4- तहबाजारी वसूली करने वाला कर्मचारी/ठेकेदारी उपनियमो से संलगन प्रपत्र बी 2/100 पर रसीद/ प्रतिपर्ण सहित और रसीद कूपन सहित शुल्क देने वाले व्यकित को भी रसीद जारी किया जाएगा ।
5- दैनिक वसूली का प्रगामी योग प्रत्येक रसीद के जारी होने पर प्रतिपर्ण के नीचे निशिचत स्थान पर लिखा जायेगा
6 -किसी भी रसीद धारक को अधिशासी अधिकारी /राजस्व कर निरीक्षक अथवा नगर पंचायत लालपुरद्वारा अधिकृत किसीअन्य कर्मचारी द्वारा मांग करने पर रसीद दिखाना होगा ।
7 - ऐसा अधिकारी ऐसा जांच जिसे वह आवश्यक समझे कर लेने पर रसीद प्रतिपर्ण से तुलना हेतु अपने पास रख लेगा और रसीद हस्ताक्षार कर धारक को वापस कर देगा ।
8 - उपनियम संख्या1 के अंतर्गत कोई भी व्यकित किसी भी स्थान पर लकड़ी के फड़ स्टाल या बूथ का निर्माण अध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी /प्रशासक /अधिशासी अधिकारी की लिखित स्वीकृति के प्राप्त किये बिना नहीं करेगा
9 - किसी स्थान विषय की स्थिति और परिस्थतियो को देखते हुये बोर्ड ऐसे स्थान को तहबाजारी के लिये निर्दिष्ट करसकताहै अथवा ऐसे स्थानों के लिये नगर पालिका अधिनियम की धारा 293 के अंतर्गत समझौते अथवा नीलाम सेविषय दरें निर्धारित कर सकता है ।
10- यह उपनियम तथा इनसे संलगन दरें उन वर्तमान फड़ो बूथों व्स्टालो पर भी लागू होंगे जो दैनिक या मासिक तहबाजारी पर पूर्व से दिए गये है ।
दण्ड
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1 ) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत लालपुरजनपद ऊधम सिंह नगर यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपनियम 1,5, तथा 7 , के किसी भी उल्ल्घंन करने पर अर्थदण्ड या जुर्माना किया जाएगा जो कि रुपया 1000/- एक हजार रूपये तक हो सकता है तथा निरन्तर उल्ल्घंन की दशा में अपराध सिद्ध होने की तिथि से 25/ -रु० प्रतिदिन अर्थदण्ड हो सकता है ।
भाग ৪]
447
उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
अनुसूची-01
विवरण
क्र०सं०
1.
दर
20.00 रु प्रति टोकरी या डोका
किसी भी प्रकार की फल या सब्जी की टोकरी या डोका
2.
20.00 रु प्रति ठेली प्रतिदिन
मिठाई। चाट या अन्य कोई वस्तु चलती फिरती तथ ठेली पर
3.
30.00 रु प्रति प्रतिदिन
मजमा लगाकर दवाई , कपड़े बेचना या अन्य लोई व्यापार या व्ययसाय करने
4.
20.00 रु प्रति प्रतिदिन
मजमा लगाकर मदारी नट जादू या अन्य खेल दिखाना सार्वजनिक अवरोधों के स्थान पर ऐसे खेल दिखाने की अनुमित नहीं दी जाएगी ।
5. फेरी पर गुब्बारे या खिलौना बेचना 6. फेरी पर चूड़ी बेचना
7.
10.00 रु प्रति प्रतिदिन
20.00 रु प्रति प्रतिदिन
20.00 रु प्रति प्रतिदिन
फेरी पर कपडे बर्तन या कम संख्या 5 व 6 की वस्तु को छोड़कर अन्य वस्तु बेचना 8.
10.00 रु प्रति प्रतिदिन प्रतिफ़ड
मोची, हज्जाम, दर्जी या अन्य व्यवसाय या दस्तकरी के कार्य के लिये स्थान घेरने पर
9.
20.00 रु प्रति प्रतिदिन प्रतिफ़ड
फल या सब्जी बेचने के लिये स्थान घेरने के लिये स्थान पर 10× 10 फिट से अधिक न हो ।
10.
प्रति वर्ग मी0 20.00 रु प्रति दिन
कपड़ा बिसातखाना दवाई आदि 15 × 15 फिट से अधिक न हो
11.
प्रति वर्ग मी0 20.00 रु प्रति दिन
किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिये लकड़ी का फड़ स्टाल या बूथ पर
12.
20/-रु० प्रति दिन
छूटे गये हो पर इस अनुसूची के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय
नोट:-
01. उपरोक्त दरो की अनुसूची में प्रतिदिन का अर्थ चौबीस घंटा या उसके भाग से हो ।
2. केवल मेले व त्यौहारों के लिये स्थान या अस्थायी उपयोग होने पर तहबाजारी की उपरोक्त दरे दुगनी हो जायेगी
ह० (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत लालपुर, ऊधम सिंह नगर ।
ह० (अस्पष्ट)
प्रशासक, नगर पंचायत लालपुर, ऊधम सिंह नगर ।
448
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई , 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत लालपुर (ऊधम सिंह नगर)
सार्वजनिक सूचना
06 अप्रैल , 2023 ई ०
पत्रांक-422/उप ० प्रकाशन / 2022-23- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 298 सूची (1 ) "ख" (क) के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर सीमा अंतर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए उपविधि बनाई जाती है । जिसे उक्तं अधिनियम की धारा 300 (1 ) अंतर्गत उन व्यक्तियों जिन परं इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है, से आपत्तियां एवं सुझाव आंमत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जा रहे है । , विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर सुझाव व आपत्ति प्रशासक / अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालपुर जनपद ऊधम सिंह नगर के नाम से नगर पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों व् सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । उक्त उपविधियाँ एवं उपनियम गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।
नियमावली /उपनियम
परिभाषा
1- यह उपविधि "नगर पंचायत लालपुर जिला ऊधम सिंह नगर की (सीमान्तर्गत एवं समस्त जिले के सीमान्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों की) नियमावली कहलायेगी ।
2- नगर पंचायत का तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर से है ।
3- इस उपनियम के अंतर्गत ठेकेदार शब्द से तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर में भवन/सड़क आदि एवं अन्य निर्माण कार्यों के ठेके लेने हेतु अधिकृत पंजीकृत ठेकेदार से है ।
4- पंजीकरण अधिकारी से तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर, के अधिशासी अधिकारी/ प्रशासक से है ।
5-शासकीय इंजीनियरिंग विभागों से तात्त्पर्य उत्तराखण्ड शासन के अधीन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जल निगम आदि अन्य समस्त शासकीय तकनीकी विभाग से है ।
6- राज्य का तातपर्य 'उत्तराखण्ड राज्य शासन से है ।
7- यह की नगर पंचायत सीमा लालपुर अंतर्गत नगर पंचायत द्वारा सार्वजानिक भवन/सड़क/नाली/नाले/पुलिया अथवा अन्य किसी प्रकार के निर्माण कार्य की निविदाये किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया/ प्रतिबन्ध इस नियमावली के शासकीय गजट में प्रकाशन के उपरान्त ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।
8- यह की बिना पंजीकरण के कोई भी ठेकेदार नगर पंचायत लालपुर में किसी भी प्रकार की निविदा न तो क्रय कर सकेगा, और न ही निविदा डाल सकेगा और ना ही निर्माण कार्य सम्पादित कर सकेगा ।
9- यह की नगर पंचायत लालपुर में ठेकेदारों का पंजीकरण 4 श्रेणियो, होगा जैसा की इस नियामवली के अनुलग्नक "क" में निम्न प्रकार निर्दिष्ट है ।
भाग 8]
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उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
हैसियत प्रमाण पत्र क्र० सं०
ठेकेदारों का वर्गीकरण
कार्य का मूल्य जिसकी निविदा ठेकेदार दे सकते है
3
1
2
4
40लाख 1. "ए"श्रेणी
समस्त निर्माण कार्य
2. "बी"श्रेणी
30 लाख
10लाख रू0 तक के समस्त कार्य निर्माण
3. "सी"श्रेणी
20 लाख
5लाख रू0 तक के समस्त निर्माण कार्य
4. "डी"श्रेणी
15 लाख
2.5 लाख रू0 तक के समस्त निर्माण कार्य
शुल्क पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क
जमानत धनराशि बचत पत्र के रूप में पालिका पक्ष में बंधक होगी
5
6
7
15000/- 5000/-
30000/-
10000/-
3000/-
20000/-
5000/-
2500/-
15000/-
2000/-
1000/-
10000/-
अनुलग्नक (क)
पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी निर्माण कार्यों का मूल्यांकन, हैसियत, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क तथा स्थाई जमानत का विवरण जो निविदाये क्रय हेतु अधिकृत होंगे ।
10- यह की प्रत्येक नवीन पंजीकरण हेतु ठेकेदार फर्म को श्रेणी " ए" आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे । अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त सही पाये जाने आवेदन को प्रथम श्रेणी "ए" के पंजीकरण हेतु रु० 15000/- बिना वापसी शुल्क निकाय निधि में पंजीकरण अधिकारी के आदेश उपरान्त जमा करना होगा । श्रेणी " बी" के नवीन पंजीकरण हेतु 10000/ -रू० तथा श्रेणी "सी" के नवीन पंजीकरण हेतु क्रमशः 5000/-रु० प्रति पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा | श्रेणी "डी" के नवीन पंजीकरण हेतु 2000/-रु ० प्रति पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा । पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदन को निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे नवीन पंजीकरण हेतु केवल जिला ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्ति/ फर्म/ संस्था ही आवेदन कर सकती है ।
(1)- स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त किया हुआ हो प्रस्तुत करना होगा ।
(2)- ठेकेदार को कम से कम 5 वर्ष के कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र किसी भी शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभाग का प्रस्तुत करना होगा ।
(3) -ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण -पत्र वर्तमान पते के अनुसार प्रस्तुत करना होगा जो संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया हो तथा जिसे प्राप्त किये हुऐ 6 माह से अधिक समय न हुआ हो ।
(4)- ठेकेदार को अपना हैसियत प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा । जो सानबन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया हो । जो की 01 वर्ष से अधिक पुराना न हो ।
(5)-ठेकेदार को जी० एस०टी० , आयकर, श्रम विभाग , ई ० पी ०एफ०,ई० एस०आई ०सी ० , कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(6)-ठेकेदार का अपना आधार कार्ड , पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या व पास बुक की छायाप्रति एवं बैंक का आई ० एफ०एस ०सी० कोड स्वंय प्रमणित कर प्रस्तुत करना होगा ।
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(7)-यह की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में श्रेणी "ए" के पंजीकृत ठेकेदारों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये आदेवन पत्र के साथ उक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा नगर पंचायत निधि में पंजीकरण अधिकारी के नवीनीकरण किये जाने के आदेश उपरान्त रुपया 5000/- (रु ० पांच हजार रुपये मात्र) नवीनीकरण शुल्क जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी तथा श्रेणी "बी" के पंजीकृत ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उक्तानुसार चरित्र प्रामण पत्र व हैसियत सत्यापित शपथ प्रस्तुत करना होगा तथा नवीनीकरण के आदेश उपरान्त रुपया 3000/- (रु ० तीन हजार रूपये मात्र) नवीनीकरण शुल्क तथा श्रेणी "सी" के पंजीकृत ठेकेदारों को नवीनीकरण हेतु रूपये 2500/-( दो हजार पांच रुपये) तथा श्रेणी "डी" के पंजीकृत ठेकेदारों को नवीनीकरण हेतु रूपये 1000/-( एक हजार रूपये मात्र) प्रति नवीनीकरण वार्षिक शुल्क जमा करना होगा | उक्त समय अवधि तक नवीनीकरण न कराने पर ठेकेदार का पंजीकरण स्वत ही निरस्त हो जायेगा | नवीनीकरण शुल्क बिन्दु संख्या 9 की तालिकानुसार लिया जायेगा ।
(8) -स्थाई जमानत शुल्क कालम 7 को 5 वर्ष बाद बदल कर पुनः देय होगा ।
11 -ठेकेदारी पंजीकरण हेतु निकाय द्वारा आवश्यक्तानुसार समय- समय पर सूचना
प्रकाशन करने के उपरान्त पंजीकरण किये जायेगे |
12- ठेकेदारी पंजीकरण/ नवीनीकरण हेतु प्रत्येक वर्ष नवीन प्रार्थना पत्र आगामी वित्तीय
वर्ष हेतु 1 मार्च से 31 से पूर्व तक दिया जायेगा | इस तिथि के पश्चात प्राप्त
होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
13-किसी भी प्रार्थना पत्र को बिना कारण बताये निरस्त करने व पंजीकृत ठेकेदार को संतोषजनक कार्य न करने पर ब्लेक लिस्ट करने का अधिकार पी ० डब्लू0डी 0 की आख्या व जे ० ई० की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत में निहित होगा ।
14- नवीन पंजीकरण की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त नगर पंचायत द्वारा ठेकेदार को अनुलग्नक "ख" =के प्रारूप पर ठेकेदारी पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा । जो निम्नानुसार होगा ।
अनुलग्नक ख
कार्यालय नगर पंचायत लालपुर ऊधम सिंह नगर ।
ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र-प्रारूप
दिनांक
पत्रांक प्रमाणित किया जाता है की श्री । मैं निवासी पुत्र श्री का इस नगर पंचायत में श्रेणी के ठेकेदारी निर्माण कार्य हेतु पंजीकरण किया गया, यह पंजीकरण 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए वैध होगा ।
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत लालपुर
ऊधम सिंह नगर ।
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15- पंजीकृत किये गये किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, समिति आदि को निम्न लिखित किसी भी करणा से ठेकेदारों की सूची से पृथक कर दिया जायेगा। ऐसे आदेश पारित करने से पूर्व सम्बंधित ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा।
(1)-कार्य स्वीकृति के उपरान्त कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ।
(2) -टेण्डर स्वीकृति के उपरान्त कार्य समय से आरम्भ न करने की दशा में ।
(3) - पयाप्त मूलधन, तकनीकी कर्मचारी व आवश्यक उपकरणों के आभाव की स्थिति में ।
(4)-किसी अपराध के कारण सक्षम न्यायलय द्वारा दण्डित किये जाने की स्थिति में ।
(5)-किसी भी प्रकार की मानसिक असक्षमता, (पागलपन) की स्थिति में ।
16-कार्य निर्धारित मानकों के अंतर्गत एवं निर्धारित अवधि अथवा बढ़ाई गयी समय अवधियों के उपरान्त भी पूर्ण न किये जाने की दशा में ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट किया जायेगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी पंजीयन जमानत भुगतान किये गये बिल से काँटी गयी जमानत एवं धरोहर धनराशि को भी जब्त कर लिया जायेगा। इस हेतु अधिशासी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा । 17-ऐसे निर्माण कार्य के ठेकेदार जो निर्माण कार्यों का ठेका अन्य किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सब्लेट हस्तान्तरित करते पाये जायेगे, उनका पंजीकरण निरस्त करने तथा उनका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम रूप से स्वीकार होगा ।
18- कार्य हेतु निर्धारित अवधि को विशेष परिस्थितियों में दो बार अधिकतम बढ़ाया जा सकता । प्रथम बार स्वविवेक से समयावधि अधिकतम एक माह तक बढ़ा सकते है। इसके उपरान्त समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी सक्षम होंगे, परन्तु बढ़ाई जाने वाली अवधि किसी भी दशा में तीन माह से अधिक न होगी । यह कार्य की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर आधारित होगा । जिसको करवाने वाले अवर अभियंता द्वारा ठेकेदार के प्रार्थना पत्र में अंकित किया जायेगा । कार्य समय से पूर्ण न होने पर एक प्रतिशत की दर शेष बचे कार्य के अनुसार अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रति दिन की दर के अनुसार अर्थ दण्ड लगाया जायेगा। जो की भुगतान के साथ लब काटा जायेगा जब ठेकेदार नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा नहीं करता है ।
18- ठेकेदार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की निर्धारित मानकों एवं प्रतिमानों के अंतर्गत इस पंचायत में भी कार्य करना होगा ।
19- इस उपनियम के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व की ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन की सभी व्यवस्थाये स्वतः समाप्त हो जायेगी।
20-यह उपनियम उत्तराखंड गजट में अन्तिम रूप से प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा । 21- नगर पंचायत लालपुर के कार्यालय में उक्त कार्य हेतु एक रजिस्टार होगा जिसमे समस्त पंजीकृत ठेकेदारों का विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित होगा।
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[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 10, 1945 शक सम्वत्)
22- अगले वित्तीय वर्ष के लिये उन्ही ठेकेदारों का नवीनीकरण किया जायेगा जिन्हे निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा अनापित्त प्रमाण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र जारी होगा ।
23- यदि क्रम संख्या 22 पर नोटिस जारी होता है तो ठेकेदार एक माह में नोटिस का निस्तारण कराना होगा ।
24- नोटिस का निस्तारण न कराने पर क्रम सख्या 15 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
रजिस्टर का प्रारूप
नवीनीकरण रसीद
एफ़.डी.आर. /एन एस.सी.
पंजीकरण तिथि
रिमार्क का वर्ष क्र० सं०
पंजीकरण की श्रेणी
शुल्क पंजीकरण
पंजीकरण की शुल्क धनराशि
ठेकेदार का नाम पंजीकरण हेतु स्वीकृति
नम्बर दिनांक
नम्बर दिनांक
1
2
3
4
6
7
5
8
9
10
11
ह० (अस्पष्ट)
ह० (अस्पष्ट)
प्रशासक, नगर पंचायत लालपुर, ऊधम सिंह नगर ।
अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत लालपुर, ऊधम सिंह नगर ।
पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 26 हिन्दी गजट / 269-भाग 8-2023 ( कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की ।