पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30/2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्) ( संख्या-41
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
809-844
भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति , स्थान-नियुक्त्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500 भाग 1 -क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
453-457
975 भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 -स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
575-605
975
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि
1425
809-क 810
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति , स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग -1
अधिसूचना
नियुक्ति
25 सितम्बर , 2023 ई०
संख्या 32/नो० एम० /XXXVI-A- 1 /2023-25 नो०एम०/2023-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री पंकज कुमार दास, अधिवक्ता को दिनांक 25-09-2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील सितारगंज , जिला ऊधम सिंह नगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री पंकज कुमार दास का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No.32-/No -M/XXXVI - A- 1 /2023-25 No. - M/2023 Dated- September 25, 2023 .
NOTIFICATION
Appointment
September 25, 2023
No.32-/No -M/XXXVI -A- 1 / 2023-25No . -M /2023 -In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No -53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Pankaj Kumar Das , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 25-09-2023 for Tehsil Sitarganj , District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Pankaj Kumar Das be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the saidAct.
अधिसूचना
नियुक्ति
25 सितम्बर, 2023 ई०
संख्या33/ नो ० एम ० / XXXVI-A-1 / 2023-26 नो ० एम ० / 2023 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 ( अधिनियम संख्या -53 , सन् 1952 ) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री बसन्त बल्लभ, अधिवक्ता को दिनांक 25-09-2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील किच्छा, जिला ऊधम सिंह नगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री बसन्त बल्लभ का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
आज्ञा से, नरेन्द्र दत्त, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ।
भाग 1 ]
811 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased toorder the publication of following English Translation of Notification No.33-/No- M /XXXVI-A- 1 /2023-26 No.- M/2023Dated- September 25, 2023.
NOTIFICATION
Appointment
September 25, 2023
No.33-/No - M /XXXVI - A- 1 / 2023-26 No. -M /2023 --in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No-53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Basant Ballabh , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 25-09-2023 for Tehsil kichcha , District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Basant Ballabh be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.
ByOrder, NARENDRA DUTT, Principal Secretary, Law- cum- L.R.
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग -4
विज्ञप्ति/ सेवानिवृत्ति
21 सितम्बर , 2023 ई०
संख्या 424 / XXX ( 4 )/ 2023-04 ( 6 )/ 2019- वित्तीय हस्तपुस्तिका , खण्ड-2 , भाग 2 से 4 में दिये गये अद्यावधिक संशोधित मूल नियम -56 के खण्ड (ग) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली , 2004 ( यथासंशोधित 2016) के नियम 25 क में निर्धारित व्यवस्था के आधार पर श्री राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते , यदि कोई हों , की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थेः-
अधिकारी का नाम जन्म तिथि
वर्तमान पद एवं कार्यभार
क्र० सं०
1.
05.06.1966
श्री राजेन्द्र जोशी Shri Rajendra Joshi
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, हरिद्वार । PresidingOfficer, Labour Court, Haridwar.
2.
14.08.1973
श्री शमशेर अली Shri Shamsher Ali
पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, काशीपुर । PresidingOfficer, Labour Court, Kashipur.
3.
15.06.1973
श्री शेष चन्द्र Shri Seash Chandra
चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश । 4thAddl. District & Sessions Judge, Dehradun .
राज्यपाल की आज्ञा से ,
शैलेश बगौली, सचिव ।
812
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई ० (आश्विन 22,1945 शक सम्वत्)
TOURISM SECTION
NOTIFICATION
September 27, 2023
No. 157508 VI /2023 -- The Governor is pleased to promulgate the " Operational Guidelines- 2023" (Annexed) of Uttarakhand New Tourism Policy, 2023-30; for promoting the development and Investment and opportunities of employment in the Tourism Sector.
Guidelines 2023 of Uttarakhand New Tourism Policy, 2023-30
List of Abbreviations
BUA
BuiltupArea
CAF
CommonApplication Form
CEO
ChiefExecutive Officer
COD
Commercial Operations Date
CAPEX
Capital Expenditure
DGCA
Directore General of Civil Aviation
DLCT
District Level Committee for Tourism
DLEC
District Level Empowered Committee
DTDO
District Tourism Development Officer
ECA
Eligible Capital Assets
ECS
Equivalent Car Space
F&B
Food and Beverage
GoUK
Government of Uttarakhand
MICE
Meetings , Incentives , Conferences and Exhibitions NBFC
Non -Banking Financial Company
OEM
Original Equipment Manufacturer
Online Travel Agency
PWD
Public Words Department
SGST
State Goods and Services Tax
SLEC
State Level Empowered Committee
TFIC
Tourism Investment Facilitation Center
UTDB
Uttarakhand Tourism Development Board
भाग 1 ]
813 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
Operational Guidelines Uttarakhand Tourism Policy, 2023
Uttarakhand Tourism Development Board 814
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई ० ( आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
List ofAbbreviations
BUA BuiltUpArea CAF CommonApplication Form CEO ChiefExecutive Officer COD Commercial Operations Date CAPEX CapitalExpenditure DGCA Directorate General of Civil Aviation DLCT District Level Committee for Tourism DLEC District Level Empowered Committee DTDO District Tourism Development Officer ECA EligibleCapital Assets ECS Equivalent Car Space F& B Food and Beverage GOUK Government of Uttarakhand MICE Meetings, Incentives , Conferences and Exhibitions NBFC Non-Banking Financial Company OEM Original Equipment Manufacturer OTA OnlineTravel Agency PWD PublicWorksDepartment SGST StateGoodsand Services Tax SLEC StateLevel Empowered Committee TFIC Tourism Investment Facilitation Centre UTDB Uttarakhand Tourism Development Board
भाग 1 ]
815 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई ० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
Definitions
Additional Incentive
shall mean an extra or supplementary incentives for Capital Investment Subsidy (in addition to SGST linked subsidy) as defined in Uttarakhand Tourism Policy 2023
COD
"COD" shall mean Commercial Operations Date or the date when the Tourism. Unit starts operations. COD for expansion unit means date when the expanded component of the Tourism Unit starts operations
Eligible Capital Assets
"EligibleCapital Assets " or " ECA" shall mean and include site - level infrastructure (fencing, construction ofinternal roads, and other basic infrastructure facilities ) ; structures & buildings ; plants , indigenous &imported machinery &equipment, material handling equipment ; mechanical , electrical & plumbing installations, fixtures , furniture & fittings; utilities including waste treatment facilities, transformers, generators, captive power plants , etc. , and other supportive facilities installed for use in the premises and includes installation charges . ECA shall not include:
Land
Intangible assets including , without limitation , Intellectual Property rights and goodwill
All capital assets should have been paid for and should be owned by the project .
All capital assets should be used and installed only within the Project Site . Eligible investment in ECA shall not include:
Pre-construction expenses and cost of consultant
Capitalized interest
Workingcapital
In case of Expansion projects , the ECA shall be counted only for the expansion component, as per the explanation outlined above .
EligibleTourism Unit
refers to the list of Tourism Units identifiedby the Department of Tourism Policy 2023 and incorporated in the section 3 (Three) in operating guidelines with NIC Code. Eligible Tourism Units shall also qualify Minimum Investment, Minimum infra /amenity and specific conditions defined in document.
Existing Tourism Unit
shall mean a Tourism Unit that has been established and operationalized before the operative period ofUttarakhand Tourism Policy 2023
Expansion Tourism Unit
shallmean an Existing Eligible Tourism Unit that is taking up an expansion . The incremental / expanded development should satisfy minimum investment and infra / amenities as define in Section 3 (Three) in Operational Guidelines .
816
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
EligibleTurnover
EligibleTurnover is defined as the turnover generated by the specific activities ( as defined in the Policy) in the preceding 12 months against which SGST has been paid by the entity.
K. No.
refers to the unique identification " Electricity Consumer Number " or " Consumer Account Number " assignedby Uttarakhand Power Corporation LTD .
Maximum Capital Subsidy
refers to the upper limit or cap set on the amount of subsidy as defined in Uttarakhand Tourism Policy 2023
Minimum investment
means the quantum of minimum investment in ECA to be mandatorily undertaken by the Eligible Tourism Unit to be eligible for Capital Investment Subsidy, Additional Incentive , Reimbursement of Electricity duty, and Reimbursement of Stamp Duty under Uttarakhand Tourism Policy 2023 .
Minimum Infa/Amenities
means the minimum infrastructure and amenities that must be mandatorily developed by Eligible Tourism Unit to be eligible for Capital Investment Subsidy, Additional Incentive , Reimbursement of Electricity duty, and Reimbursement of Stamp Duty under Uttarakhand Tourism Policy 2023.
Nodal Body/ Agency
shallmeans Uttarakhand Tourism Development Board ( UTDB ) , which shall be the implementation and administration agency for the Policy
NIC Codes shallmeanNational Industrial Classification Codes 2008 as specifiedby Central Statistical Organization /Government of India , or as amended from time to time
New Tourism Unit
shallmean an Eligible Tourism Unit that has been established and operationalized during the operative period of Uttarakhand Tourism Policy 2023 .
PDE. No. shall mean unique Public Data Entry corresponding to stamp duty paid and available with Stamps and Registrations Department , Government of Uttarakhand
State Government
Shall mean Government of Uttarakhand
SGST shall mean the State Goods and Service Tax, under Uttarakhand Goods and Services Tax Act and as amended from time to time 817 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
SubsidyPeriod
Thebeginning of " 5 years " or " 10 years" of the period during which the subsidy shall be paid, as the case maybe , counted from the date of COD .
SGST Reimbursement
shall refer to Net SGST reimbursement meaning that the eligible unit will claim and receive reimbursement of SGST amount against the output liability of SGST on sale of products / services after utilizing all the ITC ( input tax credit)
Specific Conditions
means the specific conditions that must be mandatorily fulfilled by Eligible Tourism Unit to be eligible for Capital Investment Subsidy, Additional Incentive, Reimbursement of Electricity duty, and Reimbursement of Stamp Duty under Uttarakhand Tourism Policy 2023.
TourismUnit
shall mean a legal entity under the relevant law providing any service related to tourism
Turnover
Shall have the meaning as ascribed under Section 2 [ 91 ] of Companies Act 2013 and amended thereafter from time to time .
818
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
Contents
819
1.
Introduction
820
2.
Institutional Mechanism
821-825 3.
Eligible Tourism Units
826-833
4.
Application Process
834
Timelines
5.
835-841 6.
Required Documentation
842
7. GeneralConditions for Availing Incentives
8. Rightto Modify/Amend
843
843
9. Authorityto Issue Clarifications
Rectification of Mistake
10.
843
11.
843
Appeal भाग 1 ]
819 उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
Introduction
Department of Tourism, Government of Uttarakhand, has announced the Uttarakhand Tourism Policy 2023, vide Government Order No. TS -1 - UTDB/ 21/2022- VI -1- Tourism Dept. 1/112351/2023 dated 5thApril2023. The Policy shall remain operational till 31st March 2030. It is a comprehensive forward- looking policy to assist and encourage development of tourism in the state. The Tourism Policy is drivenby the philosophy of enabling all stakeholders involved in the tourism sector to benefit from Uttarakhand's growth story.
To enable effective implementation of the Policy and ensure achievement of objectives set out therein, Department of Tourism , Government of Uttarakhand is now issuing these Operational Guidelinesfor Uttarakhand Tourism Policy 2023. These guidelines include:
Requirements /criteria for approval of Tourism Units as per the Uttarakhand Tourism Policy 2023
Detailing the procedures to be followed to claim incentives , subsidies for sanctioned projects and disbursements of claims applicable to Tourism Units
These guidelines shall only be applicable on projects which are accorded In - Principle approval under "TheUttarakhand Enterprise Single Window Facilitation and Clearance Act , 2012 " after the notification of " Uttarakhand Tourism Policy 2023" .
Further, any applicants who had applied for but did not receive In - Principle approval under Uttrakhand Tourism Policy 2018, shall also be eligible for registering a fresh application under this Policy.
TheOperational Guidelines for Uttarakhand Tourism Policy 2023 are detailed overleaf.
[भाग 1 820
उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
Institutional Mechanism
Details on institutional mechanism for incentive approval and disbursement .
State Level Empowered Committee (SLEC) formed under the provisions of Uttarakhand Single Window Clearance Act 2012 shall oversee the execution of Uttarakhand Tourism Policy 2023. The SLEC would provide the in - principle approval for non - MSME projects ( investment greater than INR 50Cr or asamended from time to time ) and approve disbursement for all projects under this Policy post ITC and DLCT review.
Integrated Tourism Committee ( ITC) shall be formed under the Chairmanship of CEO UTDB and shall basis DLCT report and documentation review send disbursement recommendations to SLEC. Constitution of ITC shall be as follows:
ChiefExecutive Officer, UTDB ( Chairperson)
Additional Chief Executive Officer , UTDB
JointCommissioner, State Tax
Director Finance, UTDB ( Convener)
AGM/CM , State Level Bankers Committee
NodalOfficernominated by CEO , UTDB ( Member Secretary)
District Level Empowered Committee ( DLEC) formed under the provisions of Uttarakhand Single Window Clearance Act 2012 shall provide the in - principle approval for MSME projects (investment less than or equal to INR 50 Cr or as amended from time to time )
District Level Committee for Tourism ( DLCT) shall be constituted at each district for physical verification and monitoring. This committee shall issue the verification report (on project progress, completion , COD, etc. ) for the unit claiming subsidies and incentives . Constitution of DLCT shall be as follows:
ChiefDevelopment Officer (Chairperson)
ChiefTreasuryOfficer /Sr. Treasury Officer/ Treasury Officer
General Manager, DIC
ExecutiveEngineer , PWD
District Tourism Development Officer (Member Secretary)
Any other officer nominated by Chairperson
Tourism Investment Facilitation Centre (TIFC)
The investors who wish to avail tourism sector incentives and subsidies of the state must apply and get the project registered with Single Window Clearance System. UTDB shall also form a Tourism Investment Facilitation Centre (TIFC) headed by an appointed Nodal Officer UTDB to coordinate between State Single Window Portal and the applicant , in attaining necessary project sanctions, licenses, NOCs and approvals . TIFC / Nodal officer shall also be responsible for documentation, verification and screening of applications received under Uttarakhand Tourism Policy 2023 .
भाग 1 ]
821
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
SpecificConditions
HeritageHotelscoverhotelsoperatinginpalaces/ castles/forts/havelies/residences/otherbuildings
builtpriorto1950
RopewaysshallabidebytheUttarakhandRopeway Act-2014.Ropewaysshouldbeusedforpublic/ tourismpurposes
Flotelsarefloatinghotelsthatmaybebuiltonrivers, lakesoranyotherwaterbodyafterdueapprovalfrom therelevantauthority.
MinInfra/Amenities
Minimumof10rooms
Minimumadditionof5,000sqftBUA
Minimum5,000sqftBUA
Minimumof10rooms
Minimum5,000sqftBUA
OR
Minimumexpansionof10rooms OR
Minimumof10rooms OR
Minimumparkingareafor25ECSinCategory Aregions;Minimumparkingareafor10ECS inCategoryB&Cregions
10
5
5
5
5
1CrinCategoryA region;0.5Crin CategoryB&C region
Code 52211
NICMininvestment (INRCr)
52219
55101
55101
55101 55101
Name
EligibleTourismUnits
InvestmentinEligibleCapitalAssetsasdefinedinUttarakhandTourismPolicy2023
Ropeways,funiculars(other 2 landtransportservices)
1Parkinglots
ExpansionofexistingHotels 3 /Resorts,etc.
4Flotels/floatingresorts
6Hotels/motels
5HeritageHotels
3.1HospitalityProjects(minimuminvestmentonlyapplicableforcapitalsubsidy) 822
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
SpecificConditions
TouristVillageProjectshallmeanandincludeeitherof thefollowing:
Conventionhallshouldhaveaudio-visualconferencing
andhigh-fidelityrecordingequipment,etc.andskilled
manpowertooperateandmanagethefacilities
ForHolisticHealthCentresforAyurveda& Naturopathy-itwouldbeessentialfortheentitiesto beregisteredundertheNationalAccreditationBoard forHospitals&HealthcareProviders(NABH)
TobecompliantwithGol'sEcotourismGuidelines
(b)enablesinteractionbetweerthetouristsandthe localsforamoreenrichingtourismexperience
(a)tourismthatshowcasestherurallife,art,culture, craft,cuisineandheritageofrurallocationsinthe State
MinInfra/Amenities
Minimumof10rooms
Minimumof10rooms
Minimum5,000sqftBUA
Minimumcapacityof250pax
Minimum5,000sqftBUA
regions)
Minimumof10tentswhichareindividually
Minimumlandareaof0.5acres(CategoryA region)and0.25acres(CategoryB&C
OR Minimum5,000sqftBUA
Minimumof10rooms OR Minimum5,000sqftBUA
Minimumlandareaof0.25acres
and
OR OR
OR
let-out
InCategoryAregion0.25acresareaand minimum10ECSparking
5
5
5
5
2.5
2.5
2.5
(INRCr)
Mininvestment
Code
NIC
55101
55101
82300
55101
55200 55101 56101
Name
Caravan,cruiseboats,
Spa&healthresorts/ Wellnessresorts
Non-fuelwaysidefacilities
onNationalorState
7
#
8 Touristresort/Tourist village
Yoga,Ayurvedaand 10 NaturopathyResorts
11 Ecolodges&Perennial Camps(Tents)
9MICEorconventioncentres
13
12yachts,houseboatsand establishmentofboatclubs भाग 1 ]
823 उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्त्)
SpecificConditions
Shouldbelinkedtotourismactivitieswiththefacility beingopenfortoursandvisits
InstitutionsthatarerecognizedbyAICTE/NCHMCTor anyuniversityfromCentreorState/anyforeign universityareeligibleforincentivesunderthePolicy
Unitshallcomplywiththe"CodeofRecommended PracticeforAmusementRidesSafety"and"Codeof RecommendedPracticeforSafetyInWaterParks"as setoutbytheBureauofIndianStandards
MinInfraAmenities
Minimumlandareaof0.5acres
MinimumBUAof5,000sqft
Departmentshallassessonacase-to-case
basis
InCategoryB&Cregions0.15acresarea andminimum5ECSparking
(RegiondefinitionasperPolicy)
5
2.5
5
(INR-Cr)
Mininvestment
Code
52211
NIC
85499 91020 93210
41002
Name
Highwayswherein
SGSTlinkageofCAPEXsubsidyshallnotbeapplicableforTourismorHospitalityTrainingCentres
restaurants&parkingare provided
galleries
TrainingCentres
TourismorHospitality
Foranyexpansionofexistingproject,incrementaldevelopmentshouldsatisfyminimuminvestmentandinfra/amenitiesdetailedabove.
Workrelatedto
constructionand
:
14
Museums/Commercialart 15
16AmusementPark
17maintenanceofbuildings (CulturalandHistorical heritageonly) 824
उत्तराखण्ड गजट,14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22,1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
SpecificConditions
Fordayrecreationalactivitiesonly(non- accommodationpurposes)
Unitshallcomplywiththe"Codeof RecommendedPracticeforAmusement RidesSafety"and"CodeofRecommended PracticeforSafetyinWaterParks"asset outbytheBureauofIndianStandards.Unit musthaveallthenecessaryclearances/ approvals/permissionsfromtheconcerned authorities Alloperatingrequirementslaiddowninthe AircraftRules1937andinstructionsissued bytheDGCAfromtimetotimeshallbe compliedwithoranyotherregulationsas specifiedornotifiedbyUTDB,GOUK
Alloperatingrequirementslaiddowninthe DGCA/AAI/UCADAfromtimetotimeshall becompliedwithoranyotherregulations asspecifiedornotifiedbyUTDB,GOUK
MinInfra/Amenities
Purchaseofminimum2hotairballoons
Purchaseofminimum5EVsregisteredastaxiswith commercialnumberplateinthestateofUttarakhand
Purchaseofminimum1helicopter/waterplane
LandBasedActivities:Trekking,Mountaineering, Camping,Rappellingandvalleycrossing,Mountain biking,RopeCourseActivity,RockClimbing,Skiing, SnowBoarding,SnowBooting,ArtificialRockClimbing, MountainBiking,JungleSafarietc. OR
WaterBasedActivities:Scubadiving,Riverrafting, Angling,Jetskiing,WaterSkiing,Kayakingandcanoeing, Sailboarding,windsurfingandsurfing,etc. OR
1.0
MinInvestment (INRCr)
NIC
Code 51109
49224
51102
93190
Name
Helicopter/Waterplane
Caravan,MotorHouses,
Adventureactivitiessuchas -trekking,rockclimbing,
InvestmentinEligibleCapitalAssetsasdefinedinUttarakhandTourismPolicy2023 Operationofheliumandhot 1 airballoon,blimps
2 Taxioperation(electric vehicletaxisonly)
5 water,sports,boatrace, skating,fishing,aerosports, etc.
3services-ForTourism
Purposes
4Cruiseboats,Yachts,house50212 boats
3.2TourismProductsandServices
(minimuminvestmentonlyapplicableforcapitalsubsidy) 825 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
SpecificConditions
Musthavepermanentsetupandadhereto guidelinesforAmusementParks
Onlypermanentstructures considered to be
MinInfra/Amenities
Departmentshallassessonacase-to-casebasis
organizingtheseactivities.
Traditionalactivitiesinvillageswhicharemostpopular
jumping,HotAirBalloon,PowerGliding,ZipLining, FlyingFoxetc.
TheabovelistofactivitiesisnotexhaustiveandUTDB canconsiderotheractivities.
AirBasedActivities:Parasailing,Paragliding,Bungee
touristdestinationwherevisitorscanlearnandexploreVillagewalk,naturewalk,mountain aboutthecultureandcharmingwayoflifeinthestate,trekking,villagesports,farmingactivities, ofUttarakhand.CAPEXwouldincludeexpensesforetc.
Aneventorfestivalforpublicenjoymentand entertainmenthavingthemessuchascultural,local, literature,film,food,etc.CAPEXwouldinclude expensesfororganizingtheseactivities. Organizermusthaveallthenecessary clearances/approvals/permissionsfrom theconcernedauthorities
Atheatricalentertainmentpresentedatnightinan outdoorsetting,usinglive/recordedsound,lighting, andothereffectstorelatethehistoryoftheplace. CAPEXwouldincludeexpensesfororganizingthese activities.
(INRCr)
Mininvestment
Code
NIC
93290
93290
93290 93290
Name
Foranyexpansionofexistingproject,incrementaldevelopmentshouldsatisfyminimuminvestmentandinfra/amenitiesdetailedabove
Activitiesinruraltourism andculturaltourism
6
8 Sound&lightshows,laser shows,etc.
9 Otheramusement& recreationactivities
7Festivals&carnivals 826
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट,14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
Application and Claims Process
4.1 For New Projects Availing Capital Subsidy
1. Registration for In -Principle Approval
Step 1: Eligible tourism units shall apply on Single Window Clearance System at https://investuttarakhand.uk.gov.in/for registration cum In - Principle approval - prior to COD of the new development
Step 2: During registration , the units shall fill in relevant details, select the applicable NIC Code, detail envisioned investment and upload all the required documentation
Step 3: Investor seeking incentives under the Uttarakhand Tourism Policy 2023 shall select "Tourism Policy 2023 " in the CAF application for incentives
Step 4:Further, the unit shall also indicate incentives / subsidies that it shall claim post in- principleapproval
Onreceipt of the application, the applicant will be assigned a Unique Project Number online and through SMS/ email
Step 5: Scrutiny of Applications
ForMSME Projects ( Projects with investments less than or equal to 50 Cr) Step 5A: Application would be received by GM DIC
Step 5B:GM DIC would check completeness of application and all required documents Incaseof incomplete application , GM DIC shall seek further details from theapplicant online
Step 5C:GM DIC shall forward applications to various line departments including DTDO / tourism department for comments on in -principle approval
Step 5D: Comments for in - principle approval received from line departments
Incaseofany line department seeks further documentation / clarification, GM DIC shall seek further details from the applicant online
Step 5E :GM DIC convenes the DLEC meeting
Fornon -MSME Projects ( Projects with investments greater than 50 Cr)
Step 5A: Application would be received by Nodal Officer Department of Industries
Step 5B: Nodal Officer Dol would check completeness of application and all required documents
In case of incomplete application, Nodal Officer Dol shall revert application to the applicant seeking further details
Step 5C: Nodal Officer Dol forwards applications to various line departments including UTDB/ tourism department for comments on in- principleapproval
Step 5D: Comments for in- principle approval received from line भाग 1 ]
827 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
departments
Incaseofany line department seeks further documentation / clarification, NodalOfficerDol shall seek further details from the applicant online
Step 5E: Nodal Officer Dol convenes the SLEC meeting
Step 6: In -principle approval :
ForMSME projects ( investment less than or equal to INR 50 Cr or as amended from time to time) , in - principle approval to be given by DLEC as per Single Window Clearance Act, 2012
Fornon-MSME Projects ( investment greater than INR 50Cr or as amended from time to time), in -principle approval to be given by SLEC as per Single Window Clearance Act, 2012
Step7: Eligible units shall be able to claim incentives only post registration and in - principle approval
Note:All incentives corresponding to a given financial year shall be claimed within 150 days of the close of the given financial year . Only the eligible tourism units which have received in - principle approval shall be eligible to claim incentives under the Uttarakhand Tourism Policy 2023
2. Claiming and Disbursement of 1st Instalment of Capital Subsidy
Step 1: Tourism investor shall apply for the claim for any subsidy / incentive via Single Window portal ( https://investuttarakhand.uk.gov.in/)
Step 2: Investor shall select the approved CAF ID for claiming incentives
Step 3: The applicant shall select incentives to be claimed which shall be supported by relevant documentation as listed in section 6 of the Operational Guidelines
The claims for stamp duty subsidy shall be applied with the first application / instalment of thecapital subsidy. Claims applied separately shall not be considered.
Step4: Claim shall be received by the Nodal Officer UTDB
Step 5: Nodal officer UTDB shall forward the claim to DLCT to carry out physical verification (including verification of Occupancy Certificate, valid Trade and Travel Registration, ongoing commercial operations)
Step 6: Basis the physical verification , DLCT shall prepare a Joint Inspection Report ( JIR) and submit the same to Nodal Officer UTDB
Step 7:After the receipt verification report ( by DLCT ) , Nodal Officer UTDB shall examine and scrutinize the JIR and all other supporting documents corresponding to subsidies being claimed
In case of incomplete application or documentation, Nodal Officer UTDB shall seek further detailsfrom the applicant online
Step 8: Post verification and scrutiny, Nodal officer shall forward the claim application and recommendation to ITC for approval / rejection of claim application
Step9: ITC (after examining eligibility conditions) shall forward its recommendations to SLEC for approval for disbursement of subsidy
Step 10: SLEC shall grant final approval to the claim application .
Step 11: The entire approval and disbursement process shall be completed within 270 days from the close of the subject financial year . The Finance wing of UTDB shall disburse the 828
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22.1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
approved incentive amount for any financial year.
3. Claiming subsequent instalments of Capital Subsidy
Step 1: Tourism investor shall apply for the claim for any subsidy / incentive via Șingle Window portal ( https://investuttarakhand.uk.gov.in/)
Step 2: Investor shall select the approved CAF ID for claiming incentives
Step 3: The applicant shall select incentives to be claimed which shall be supported by relevant documentation as listed in section 6 of the Operational Guidelines
Step4: Claim shall be received by the Nodal Officer UTDB
Step 5: Nodal Officer UTDB shall examine and scrutinize all supporting documents corresponding to subsidies being claimed
In case of incomplete application or documentation, Nodal Officer UTDB shall seek further details from the applicant online
Step 6: Post verification and scrutiny, Nodal officer shall forward the claim application and recommendation to ITC for approval / rejection of claim application
Step 7: ITC (after examining eligibility conditions) shall forward its recommendations to SLEC for approval for disbursement of subsidy
Step 8: SLEC shall grant final approval to the claim application .
Step 9: The entire approval and disbursement process shall be completed within 270 days from the close of the subject financial year. The Finance wing of UTDB shall disburse the approved incentive amount for any financial year भाग 1 ]
829 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
4.2 For Expansion Projects claiming Capital Subsidy
1. Registration for In- Principle Approval
Step 1: Eligible tourism units shall apply on Single Window Clearance System at https://investuttarakhand.uk.gov.in/ for registration cum In - Principle approval - prior to COD of the expanded development
Step 2: During registration, the units shall fill in relevant details, select the applicable NIC Code, detail envisioned investment ( for the expansion component) and upload all the required documentation
Step 3: Investor seeking incentives under the Uttarakhand Tourism Policy 2023 shall select "Tourism / Tourism Policy 2023 " in the CAF application for incentives
Step4: Further, the unit shall also indicate incentives / subsidies that it shall claim post in- principle approval
On receipt of the application, the applicant will be assigned a Unique Project Number online and through SMS /email
Step 5: Scrutiny of Applications
Forprojects with investments less than or equal to 50Cr
Step 5A: Application received by GM DIC
Step 58:GMDIC checks completeness of application and attachment of all required documents In case of incomplete application, GM DIC shall seek further details from theapplicantonline
Step 5C: GM DIC shall forward the applications to various line departments including DTDO / tourism department for comments on in- principle approval
Step 5D: Comments for in -principle approval received from line departments incaseofanyline department seeks further documentation/ clarification, GMDICshall revert application to the applicant seeking further details Step 5E :GMDIC convenes the DLEC meeting
o For projects with investments greater than 50Cr
Step 5A: Application received by Nodal Officer Department of Industries Π Step 5B: Nodal Officer Dol checks completeness of application and attachment of all required documents in case of incomplete application, Nodal Officer Dol shall seek further detailsfrom the applicant online
Step 5C: Nodal Officer Dol forwards applications to various line departments including UTDB / tourism department for comments on in- principle approval
Step 5D: Comments for in - principle approval received from line departments incase ofany line department seeks further documentation / clarification, Nodal Officer Doi shall seek further details from the applicant online Step 5E: Nodal Officer Dol convenes the SLEC meeting 830
उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
Step 6: In-principle approval :
For Projects with investment in expansion less than or equal to INR 50 Cr (or as amended from time to time) , in- principle approval to be given by DLEC
o For Projects with investment in expansion greater than INR 50 Cr (or as amendedfrom time to time), in- principle approval to be given by SLEC
Step 7: Eligible units shall be able to claim incentives only post registration and in - principle approval
Note:All Incentives corresponding to a given financial year shall be claimed within 150 days of the close of the subject financial year. Only the eligible tourism units which have received in-principle approval shall be eligible to claim incentives under the Uttarakhand Tourism Policy 2023
2. Claiming and Disbursement of 1st Instalment of Capital Subsidy
Step 1: Tourism investor shall apply for the claim for any subsidy / incentive via Single Window portal ( https://investuttarakhand.uk.gov.in/)
Step 2: Investor shall select the approved CAF ID for claiming incentives
Step 3: The applicant shall select incentives to be claimed which shall be supported by relevant documentation as listed in section 6 of the Operational Guidelines
Theclaims for stamp duty subsidy shall be applied with the first application / instalment of thecapital subsidy. Claims applied separately shall not be considered
Step4: Claim shall be received by the Nodal Officer UTDB
Step 5:Nodal officer UTDB shall forward the claim to DLCT to carry out physical verification (including verification of Occupancy Certificate for expanded component, valid Trade and TravelRegistration , ongoing commercial operations of expanded unit )
Step 6: Basis the physical verification , DLCT shall prepare a Joint Inspection Report (JIR ) and submit the same to Nodal Officer UTDB
Step7:Afterthe receipt verification report (by DLCT) , Nodal Officer UTDB shall examine and scrutinize the JIR and all other supporting documents corresponding to subsidies being claimed
incaseof incomplete application or documentation, Nodal Officer UTDB shall seek further detailsfrom the applicant online
Step 8: Post verification and scrutiny, Nodal officer shall forward the claim application and recommendation to ITC for approval / rejection of claim application
Step9: ITC (after examining eligibility conditions ) shall forward its recommendations to SLEC for approval for disbursement of subsidy
Step10: SLEC shall grant final approval to the claim application .
Step11: The entire approval and disbursement process shall be completed within 270 days fromthe close of the subject financial year. The Finance wing of UTDB shall disburse the approved incentive amount for any financial year.
भाग 1]
831 उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
3. Claiming subsequent instalments of Capital Subsidy
Step 1: Tourism investor shall apply for the claim for any subsidy / incentive via Single Window portal ( https://investuttarakhand.uk.gov.in/)
Step 2: Investor shall select the approved CAF ID for claiming incentives
Step 3: The applicant shall select incentives to be claimed which shall be supportedby relevant documentation as listed in section 6 of the Operational Guidelines
Step4: Claim shall be received by the Nodal Officer UTDB
Step 5: Nodal Officer UTDB shall examine and scrutinize all supporting documents corresponding to subsidies being claimed
in case of incomplete application or documentation, Nodal Officer UTDB shall seek further detailsfrom the applicant online
Step 6: Post verification and scrutiny , Nodal officer shall forward the claim application and recommendation to ITC for approval / rejection of claim application
Step7: ITC( after examining eligibility conditions) shall forward its recommendations to SLEC for approval for disbursement of subsidy
Step 8: SLEC shall grant final approval to the claim application .
Step 9: The entire approval and disbursement process shall be completed within 270 days from the close of the subject financial year . The Finance wing of UTDB shall disburse the approved incentive amount for any financial year
Notefor Capital Subsidy for Expansion Projects:
Forexpansion projects, the Base State Goods and Services Tax ( Base SGST) amount willbe designated as the SGST payment made in the year immediately preceding the Commercial Operation Date ( COD ) of the expanded component.
Base SGST shall be compounded to calculate Base SGST ( for Subject Year ) as detailedbelow:
Base SGST ( for year 1 post COD ) = Base SGST *(1 + WP11)
Base SGST ( for year 2 post COD ) = Base SGST * ( 1 + WPI₁ ) *( 1+WPI2 )
BaseSGST ( for year n post COD) = Base SGST * ( 1 + WPI₂ ) * ( 1 + WPI2 ) * ...... * ( 1+ WPI )
Where, WPI refers to the Whole Price Index (WPI) for the subject financial year (as published byOffice of Economic Adviser, Ministry of Commerce and Industry)
Thereimbursement of SGST ( applicable as per the terms of the Policy) will exclusively be relevant to the Additional SGST amount, which is calculated as below:
Additional SGST for subject year = SGST paid in subject year - Base SGST (for subject year) 832
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
4.3 For Existing Tourism Units (Subsidies other than capital subsidy)
1. Registration for In -Principle Approval
Step 1: Eligible tourism units shall apply on Single Window Clearance System at https://investuttarakhand.uk.gov.in/for registration cum In- Principle approval
Step 2: During registration , the units shall fill in relevant details , select the applicable NIC Code, and upload all the required documentation
Step 3: Investor seeking incentives under the Uttarakhand Tourism Policy 2023 shall select "Tourism/ Tourism Policy 2023 " in the CAF application for incentives
Step4: Further, the unit shall also indicate incentives / subsidies that it shall claim post in- principleapproval
On receipt of the application, the applicant will be assigned a Unique Project Number online andthrough SMS/ email
Step 5: Scrutiny ofApplications
o Step 5A: Application receivedby GM DIC
o Step 5B : GM DIC would check completeness of application and attachment of all required documents in case of incomplete application, GM DIC shall seek further details from the applicantonline
Step 5C:GM DIC would forward applications to DTDO / tourism department for commentson in - principle approval
o Step 5D: Comments for in- principle approval received from DTDO / tourism department in case ofany DTDO seeks further documentation /clarification,GM DIC shall seek further details from the applicant online
Step 5E : GM DIC convenes the DLEC meeting
Step 6: In -principle approval :
In-principle approval to be given by DLEC
0 Step 7: Eligible units shall be able to claim incentives only post registration and in -principle approval
Note:All incentives corresponding to a given financial year shall be claimed within 150 days of the closeof the subject financial year . Only the eligible tourism units which have received in - principle approval shall be eligible to claim incentives under the Uttarakhand Tourism Policy 2023 833 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22,1945 शक सम्वत्)
भाग 1]
4.4 Claiming and Disbursement of Subsidy ( Subsidies other than capital subsidy) for the First Time
Step 1: Tourism investor shall apply for the claim for any subsidy / incentive via Single Window portal ( https://investuttarakhand.uk.gov.in/)
Step2: Investor shall select the approved CAF ID for claiming incentives
Step 3: The applicant shall select incentives to be claimed which shall be supported by relevant documentation as listed in section 6 of the Operational Guidelines
Step 4: Claim shall be received by the Nodal Officer UTDB
Step5: Nodal officer UTDB shall forward the claim to DLCT to carry out physical verification (includingverification of Occupancy Certificate, valid Trade and Travel Registration , ongoing commercial operations)
Step6: Basis the physical verification , DLCT shall prepare a Joint Inspection Report ( JIR) and submit the same to Nodal Officer UTDB
Step7: After the receipt verification report ( by DLCT) , Nodal Officer UTDB shall examine and scrutinize the JIR and all other supporting documents corresponding to subsidies being claimed
In caseof incomplete application or documentation, Nodal Officer UTDB shall seek further detailsfrom the applicant online
Step 8: Post verification and scrutiny , Nodal officer shall forward the claim application and recommendation to ITC for approval / rejection of claim application
Step 9: ITC (after examining eligibility conditions) shall forward its recommendations to SLEC for approval for disbursement of subsidy
Step 10: SLEC shall grant final approval to the claim application .
Step 11: The entire approval and disbursement process shall be completed within 270 days from the close of the subject financial year . The Finance wing of UTDB shall disburse the approved incentive amount for any financial year .
2. Claiming subsequent instalments of subsidy
Step 1: Tourism investor shall apply for the claim for any subsidy / incentive via Single Window portal ( https://investuttarakhand.uk.gov.in/)
Step 2: Investor shall select the approved CAF ID for claiming incentives
Step 3: The applicant shall select incentives to be claimed which shall be supportedby relevant documentation as listed in section 6 of the Operational Guidelines
Step4: Claim shall be received by the Nodal Officer UTDB
Step 5: Nodal Officer UTDB shall examine and scrutinize all supporting documents corresponding to subsidies being claimed
in case of incomplete application or documentation, Nodal Officer UTDB shall seek further detailsfrom the applicant online
Step6: Post verification and scrutiny , Nodal officer shall forward the claim application and recommendation to ITC for approval / rejection of claim application
Step7: ITC( after examining eligibility conditions) shall forward its recommendations to SLEC for approval for disbursement of subsidy
Step 8 : SLEC shall grant final approval to the claim application .
Step 9: The entire approval and disbursement process shallbe completed within 270 days from the close of the subject financial year. The Finance wing of UTDB shall disburse the approved incentive amount for any financial year 834-
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
Timelines
Timeline
Responsibilit
Application
Issuanceof In -principle approval under the Uttarakhand Enterprise Single Window Facilitation DLEC / SLEC and Clearance Act,2012 from time to time
Asper Uttarakhand EnterpriseSingle Window Facilitation and Clearance Act, 2012
150 days from close of FY
Applicant
Application of claims under the Uttarakhand TourismPolicy
60 days from application of claims
Approvalsof claims made under the Uttarakhand TourismPolicy
SLEC basis ITC recommendations with supportfrom Nodal Officer and DLCT
270 days from close of FY Disbursement of approved claims
Finance Department, UTDB भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजल जट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22,1945 शक सम्वत्)
835
RequiredDocumentation
Certified"CAPEXCertificate"foreligibletourismunitsfromdirector/partner, verifiedandcountersignedbythestatutoryauditor/charteredaccountant
Actualbills
BankTransactionproofs
ValidUttarakhandTravelTradeRegistration
Copyofannualreport/financialstatements(BalanceSheet)
AspertheprovisionsofUttarakhandSingleWindowClearanceAct2012andas amendedfromtimetotime.
FillinallrelevantdetailsasrequiredintheCAF(commonapplicationform)
FillinallrelevantdetailsasrequiredintheCAF(commonapplicationform)
AspertheprovisionsofUttarakhandSingleWindowClearanceAct2012andas amendedfromtimetotime.
DocumentsforCAPEXverification³
ExistingEnterprises
NewEnterprisesOREnterprisesUndertakingExpansion
SubsidyValue
ProjectsinCategoryBareas35%of
ProjectsinCategoryCareas→50%of
ProjectsinCategoryAareas→25%of EligibleCapitalAssets
EligibleCapitalAssets
EligibleCapitalAssets
MaximumsubsidyforTourismProducts→
100%ofEligibleCapitalAssets(subjectto thelimitsdefinedinthePolicy)
NA (pre-requisiteforallsubsidies)
MaximumsubsidyforHospitalityProjects
(subjecttothelimitsdefinedinthePolicy)
RequiredDocumentation
InvestmentinEligibleCapitalAssetsasdefinedinUttarakhandTourismPolicy2023
CAPEXSubsidy
CAPEXSubsidy
TypeofSubsidy/Application
In-PrincipleApproval
In-PrincipleApproval 836
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
RequiredDocumentation
Undertakingthattourismunitshallcontinuetoemployeetraineefora minimumperiodof1yearpostcompletionoftraining
Certificateshouldspecifynamesanddesignationsofallpersonneltrained Further,employmentrecordshouldbefurnishedverifyingemploymentof trainedpersonnelattheeligibletourismunit
Generalmarketingandpromotionexpenses-advertisements(print,media, digital,etc.),publicitymaterialsandcollaterals,etc.
Rentpaidtowardsstallorspacechargesatnationalandinternational tourismandhospitalityfairsand/orCertificateofParticipation(if applicable)
Inclusions
Expensesonsponsoring/co-sponsoringoftourismandhospitalityevents ExclusionMarketingandPromotionExpensesshallnotincludeexpenses incurredontravelandaccommodationofpersonnelforattendingpromotional events/exhibitions
Certified"MarketingandPromotionExpenseCertificate"fromdirector/ partner,verifiedandcountersignedbythestatutoryauditor/chartered accountant
ActualBilis,BankTransactionproofsandreceiptsforexpensesincurredon trainingandskillingactivitiesforpersonnelengagedattheeligibletourismunit Certified"TrainingandSkillingExpenseCertificate"fromdirector/partner, verifiedandcountersignedbythestatutoryauditor/charteredaccountantand certificationofcompletionbytrainingprovider
ActualBills,BankTransactionproofsandreceiptsforexpensesincurredon marketingandpromotionalactivitiesfortheeligibletourismunit
Exclusion-TrainingandSkillingExpensesshallnotincludeexpensesincurred ontravelandaccommodationofpersonnelforattendingtrainingprograms
SubsidyValue
SubjecttooverallCAPEXsubsidycoppingin thepolicy
ForTourismProducts→cappedat2%of maxCapitalSubsidy
SubjecttooverallCAPEXsubsidycappingin thepolicy
ForHospitalityProjects→cappedat1%of maxCapitalSubsidy
maxCapitalSubsidy
ForHospitalityProjects→cappedat0.5% ofmaxCapitalSubsidy
ForTourismProducts→cappedat2%of
AdditionalIncentivesunderCapitalSubsidy
TypeofSubsidy/Application
ReimbursementofTraining andSkillingExpenses
ReimbursementofMarketing andPromotionExpenses भाग 1]
उत्तराखण्ड ण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई ० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
837
RequiredDocumentation
CertificatefromOEMcertifyinginstallationofaboveplantandmachineryatthe
Inclusions-ONLYroomrent(exclusiveoftaxes)
Banks)
Certified"StateOTARevenueCertificate"fromdirector/partner,verifiedand countersignedbythestatutoryauditor/charteredaccountantcertifying revenuegeneratedbybookingofroomsfromUttarakhandGovernment'sOTA
platform
Exclusion-F&B,laundryoranyothervalue-addedexpenses
subjectproperty
Proofofpaymentofinterestandprincipalamounttobank
Bank/financialInstitution'sloansanctionletter(onlyNBFCsandScheduled
Bankcertificatestatingannualinterestpayment.
ActualBills,BankTransactionproofsandreceiptsforexpensesincurredon deployingwastetreatment/sewagetreatment/pollutioncontrolplantsand machineryattheeligibletourismunit
DetailsofGSTregistrationoftheentityincludingGSTnumberandregistration certificate
ValidAnnualMaintenanceContract(AMC)withtheOEMforregular maintenanceandupkeepoftheinstalledplantandmachinery
bytheSeniorLender/Lender'sRepresentative
IncaseofLenderConsortiumforthecreditfacility,thecertificateshallbeissued
SubsidyValue
ForHospitalityProjects→cappedat1%of
maxCapitalSubsidy
ForTourismProductscappedat2%of maxCapitalSubsidy
SubjecttooverallCAPEXsubsidycappingin thepolicy
ForTourismProducts→NA
ForHospitalityProjects→cappedat 0.25%ofmaxCapitalSubsidy
ForHospitalityProjects→cappedat 0.25%ofmaxCapitalSubsidy
SubjecttooverallCAPEXsubsidycappingin
thepolicy
SubjecttooverallCAPEXsubsidycappingin thepolicy
ForTourismProducts→cappedat1%of maxCapitalSubsidy
NA(essentialforclaimingcapitalsubsidy)
ReimbursementofWaste TreatmentExpenses
DocumentsforSGSTVerification
DocumentsforNet-SGST verification InterestSubvention
TypeofSubsidy/Application
ReimbursementofBookings throughStateDevelopedOTA Platform 838
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक एक सम्वत्)
[भाग 1
RequiredDocumentation
Exclusion-F&B,loundryoranyothervalue-addedexpenses
attendees
tourists(appendsuitablebookingdetails) R Inclusions-ONLYroomrent(exclusiveoftaxes)
Detallsofactivities/events/ceremoniesorganizedandnumberof
Totalturnoveroftheeligiblehospitalitydevelopment Turnovergeneratedfromroomsprovidedtoforeign/international
Totalturnoveroftheeligiblehospitalitydevelopment
C> Detailsoftotalnumbersofforeigntouristsvisitingandcorresponding roomnightsbookedforthesubjecttimeperiod(appenddetailsof foreigntourists-nome,nationalityandpassportnumbers)
C
Totalnumberoflettablerooms/keysinthesubjectproperty
Stating
Certified"HighValuePremiumHospitalityCertificate"fromdirector/partner, verifiedandcountersignedbythestatutoryauditor/charteredaccountant,
Copyofannualreport/financialstatements
year
Certified"ForeignTouristTurnoverCertificate"fromdirector/partner,verified andcountersignedbythestatutoryauditor/charteredaccountant,statingthe following:
GSTreturnscorrespondingtotheeligibletourismunitforthesubjectfinancial
Note-reimbursententofSOSTmeansreferstoreimbursementofNet-SGST
0
0
NoteAneligibleunitentitledtoreimbursementunderthePolicyshallbe consideredasadifferentbusinessverticalandshalltakeseparateregistration undertheUttarakhandGoodsandServicesTaxActtoensuremaintainingof properrecordsofthetotalamountoftaxincentiveavailableandthetotalamount ofsubsidy
SubsidyValue
1%ofEligibleTurnover
1%ofEligibleTurnover
ofSubsidy/Application
IncentivesforForeignTourist Attraction
IncentivesforHigh-Value PremiumHospitality
TurnoverlinkedIncentives(forunitsnoteligibleforCapitalSubsidy) भाग 1 ]
839 उत्तराखण्ड गजर, 14 अक्टूबर वर. 2023 ई० ( ধिবন 22, 22, 1345 शक सम्वत्)
Hocumentation
DetailsofMICEeventsheldatthesubjectpropertyevenname, duration,attendeesandservicesprovidedtourists(appendsuitable bookingdetailsforMICEevents)
Revenuegeneratedfrombookingofopen/coveredhalls,meeting rooms,rooftopsandothereventspacesintheproperty,AND RevenuegeneratedthroughprovisionofF&Bservicesattheseevents
Totalturnoveroftheeligiblehospitalitydevelopment
Totalfeechargedbythehotel/serviceproviderforprovisionofsuch services
Totalnumberofhotelsguestsferriedviahelitransportand correspondingnumberofgueststrips
Inclusions
following:
following:
Electricitybillsreceivedandpaidforthesubjecttimeperiod,clearlystating
Certified"MICETurnoverCertificate"fromdirector/partner,verifiedand countersignedbythestatutoryauditor/charteredaccountant,statingthe
Certifled"HellTransportCertificate"fromdirector/partner,verifiedand countersignedbythestatutoryauditor/charteredaccountant,statingthe
0 TurnovergeneratedfromMICE,art,socialandculturalevents,fairsand festivals
addressofthesubjectproperty
Copyofannualreport/financialstatements
Invoicesofhelitransportservicesprovidedtohotelguestsandbookedthough thehotelandBankTransactionproofs
ApplicableonlyifMinimumannualMICE Turnoveris>=INR2.5Cr
100%reimbursement
INR500perleg(onewaytrip)perperson ofHeli-transport
1%ofEligibleTurnover
ReimbursementofElectricity
IncentivesforpromotionofHeliTransport
IncentivesforOrganizing
ExemptionofElectricityDuty
typeofSubsidy/Application
MICE,art,socialandcultural events,fairsandfestivals
Duty
Incentivesforpromotionof HeliTransport 840
उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
Required-Documentation
projectinthestate)
Proofoflandownership/landallotmentcertificate
BankTransactionproofsofpaymentofelectricitybillsandelectricityduty
Copyofleasedeed/conveyancedeed
BankTransactionproofsofpaymentofstampduty
Copyofloanagreementclearlystatingtheobjectiveoftheloanbeing sanctioned(toverifythattheprovisionofloanisforthedevelopmentoftourism
PDENo.detail
PDENo.detail
PDENo.detail
BankTransactionproofsofpaymentofstampduty
Copyofmortgagedeedclearlystatingtheobjectiveofthemortgage(toverify
thatthemortgageisforthedevelopmentoftourismprojectinthestate)
BankTransactionproofsofpaymentofstampduty
K.No.detail
Reimbursementofstampdutyonsale/leasedeeds
Reimbursementofstampdutyonloanagreements
Reimbursementofstampdutyonmortgage/hyphenation
Note-ElectricityDutyincentiveshallonlybevalidfornewenterprises,achievingCOD withinPolicyperiodofUttarakhandTourismPolicy2023(i.e.,from5thApril2023toMarch 31,2030).
Note-Stampdutyincentiveshallonlybevalidfornewenterprises,achievingCODwithin PolicyperiodofUttarakhandTourismPolicy2023(i.e.,from5thApril2023toMarch31,
SubsidyValue
100%reimbursement
ReimbursementofStampDuty
ExemptionofStampDuty
TypeofSubsidy/Application 841 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
RequiredDocumentation
2030).
ApplicationforandDisbursementofFirstinstalmentoftheStampdutyreimbursement shallbepostCOD,alongwiththeapplicationforanddisbursementof1stinstalmentof capitalsubsidy,respectively.
SubsidyValue
TweeofSubsidy/Application
Note-allsubsidyvaluesandclaimsshallbesubjecttocapping,disbursementlimitsandotherconditionsandstipulationssetoutinthePolicy
Note-SGSTReimbursementshallrefertoNetSGSTreimbursement-meaningthattheeligibleunitwillclaimandreceivereimbursementofSGSTamount againsttheoutputliabilityofSGSTonsaleofproducts/servicesafterutilizingalltheinputtaxcredit.
842
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
General conditions for availing incentives
General conditions for availing benefits under this policy are as below:
Any eligible tourism unit availing similar benefit or incentive or subsidy under any other scheme/package of Central Government or State Government shall not be eligible to get the identical benefit under this scheme .
Theapplicant shall submit all requisite documents to avail subsidies .
UTDB shall release the fund against the incentive, concessions , benefits , reimbursements approved by SLEC .
SLECshallbe competent to approve or reject any application or claim /modified claim based on recommendation of UTDB / ITC or on some other valid ground or keep on hold any application/claim , as it may deem fit
Onlythose new or expanded units that receive COD during the policy period shall be eligible for incentives designed for tourism units under this Policy provided they apply for CAF approval post notification of the Policy
In case of any differences arise in determination of quantum of any subsidy, SLEC shall examineand take a final decision
Otherconditions
Intheevent of any irregularity found in the documents or any misrepresentation of facts by the beneficiary unit ( s ) , UTDB may issue notice ( s ) , show cause and withdraw the benefit ( s) immediately. Nodal Officer UTDB may allow the unit to submit their representation/replies within 15 days' time from the date of issuance of the notice/show cause
NodalOfficer UTDB shall ask the unit to refund the wrongly availed benefits within a period of 30 days . If the unit fails to do so , the authority may opt suitable legal action in the competent court of law for recovery of the amount as well as interest thereon and further takerecourse to such penal action as permitted under law
Allwrongly claimed benefits shall have to be refunded with a penal interest rate of 18% (eighteenpercent) 843 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
Right to Modify / Amend
TheUttarakhand Tourism Development Board ( UTDB ) reserves the right to add, modify or deleteanypart of the guidelines in public interest at any time
UTDB may in appropriate cases after careful consideration of pros and cons give relief as regard to application or non - application of any particular provision of these guidelines
UTDB may, if it so wishes , add any additional condition or in appropriate cases after careful consideration , decide to modify any incentive/benefits under the Uttarakhand Tourism Policy 2023 , as and when required
UTDB shall be authorized to design various uniform application forms , certificates , affidavits as required to process for disbursement of subsidies and incentives from time to time
Authority to Issue Clarifications
UTDB shall have the authority to issue necessary clarification in case any clarification is required regarding implementation of these guidelines
UTDB shall have the right to correctly interpret any provision of these guidelines in case of anyambiguity
Rectification of Mistake
With a view to rectify any mistake apparent on the record in computation of amount of subsidy under the Policy, the UTDB may rectify its order and recover the excess amount fromthe applicant.
Appeal
Any appeal against any order/decision of ITC can be made to SLEC. The application for appeal to SLEC shall be filed within a period of 30 days from the date of communication of thedecision by ITC. Decision of SLEC shall be final and binding on all parties
ByOrder, SACHIN KURVE , Secretary.
844
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
पंचायतीराज अनुभाग-2
विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति
15 सितम्बर , 2023 ई ०
संख्या 710 / XII ( 2 )/2023 / 90 ( 35 ) 2005 टी. सी- श्री राजेन्द्र सिंह कठैत, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिनकी जन्मतिथि अभिलेखानुसार दिनांक 16.10.1963 है, की 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु दिनांक 31.10.2023 को पूर्ण होने के फलस्वरूप नियमानुसार श्री राजेन्द्र सिंह कठैत दिनांक 31.10.2023 की अपराह्न से जिला पंचायत की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जायेंगे ।
आलोक कुमार पाण्डेय, अपर सचिव ।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
अधिसूचना
त्यागपत्र स्वीकृति
15 सितम्बर , 2023 ई०
संख्या 154080 / XXVIII - 1 /( E - 35748 )- एतद्द्वारा महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-2 प / रा ० पु ०/108 / 2021 / 23033, दिनांक 13.07.2023 के क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली , 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत डा० गुंजन उपाध्याय , चिकित्साधिकारी , उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर पौड़ी का त्याग- पत्र दिनांक 11.08.2022 से स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से, अमनदीप कौर, अपर सचिव ।
पी० एस०यू० (आर०ई०) 41 हिन्दी गजट/ 405-भाग 1-2023 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30/2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
भाग 1 -क नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , AT NAINITAL
NOTIFICATION
September 21 , 2023
No. 325/UHC /Admin.A - II /2023 -- Shri Neeraj Kumar, the then Chief Judicial Magistrate , Uttarkashi , who was placed under suspension vide Office- Memorandum No. 45/XIV- a/53 /Admin.A/2012 datedNovember 01 , 2020, and has been reinstated vide Office- Memorandum No. 87/UHC /Admin.A- 11/2023 dated September 21 , 2023 , is hereby posted as Civil Judge (Sr. Div .) , Bageshwar, in the vacant Court, with immediate effect.
By Order of the Court, Sd/- ANUJ KUMAR SANGAL, Registrar General .
NOTIFICATION
September 21 , 2023
No. 328 /UHC /Admin.A- II /2023 -- The Government of Uttarakhand has issued Notification/ Retirement No. 424/xxx (4)/2023-04(06)/2019 dated September 21 , 2023 for Compulsory Retirement of following officers of Higher Judicial Service Cadre forthwith , under Rule 25 A of the UttarakhandHigher Judicial Service Rules , 2004( amended time to time) .
453-ख 454
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
S.No.
Name of the officer
Present Posting
1.
Shri Rajendra Joshi
Presiding Officer, Labour Court , Haridwar
2.
Shri ShamsherAll
Presiding Officer, Labour Court , Kashipur (U.S. Nagar) 3.
Shri Seash Chandra
4thAddl . District & Sessions Judge , Dehradun
The said notification reads as under:
"वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-2, भाग 2 से 4 में दिये गये अद्यावधिक संशोधित मूल नियम-56 के खण्ड (ग) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 (यथासंशोधत 2016) के।' नियम 25 क में निर्धारित व्यवस्था के आधार पर श्री राज्यपाल ने लोकहित मे आदेश दिया है कि निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगें तथा तीन माह की अवधिके लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थेः –
अधिकारी का नाम जन्म तिथि
वर्तमान पद एवं कार्यमार
स०
1.
05.06.1966 पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय हरिद्वार
श्री राजेन्द्र जोशी Shri Rajendra Joshi
Presiding Officer, Labour Court , Haridwar
2.
14.08.1973
श्री शमशेर अली Shri ShamsherAll
पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय काशीपुर Presiding Officer, Labour Court , Kashipur
3.
15.08.1973 चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
श्री शेष चन्द्र Shri Seash Chandra
4thAddl . District & Sessions Judge, Dehradun
राज्यपाल की आज्ञा से ,
शैलेश बगौली,
सचिव "
ByOrder of Hon'ble the Chief Justice ,
Sd/- ANUJ KUMAR SANGAL ,
Registrar General .
455
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
भाग 1-क]
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)
कार्यालयादेश
04 सितम्बर , 2023 ई०
पत्रॉक 1313/ निलम्बन /2023- निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-
निलम्बन अवधि
अभियोग
लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी एवं वैधता
लाइसेन्स धारक का नाम व पता
1
संस्तुतिकर्ता अधिकारी
प्रवर्तन दल टर्नकपुर
दिनांक 14.08. 2023 से दिनांक 13.11.2023 तक वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
UP26 20160008692 मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन वैधता 02.09.2032 श्री गुलजारी लाल शाह पुत्र श्री मुराद शाह, ग्राम करेलिया पोस्ट पिपरिया सन्तोष माधोडाडा, पीलीभीत(उ.प्र. )
2
प्रवर्तन दल टनकपुर
दिनांक 31.08. 2023 से दिनांक 30.11.2023 तक वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
UP2520090023815 मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन वैधता 24.04.2029 श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र आल्हा सिंह . राम नगर कालोनी, रोड नम्बर 01 , ईज्जत नगर, बरेली(उ.प्र. )
3
उपरोक्तानुसार दोपहिया में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
प्रवर्तन टनकपुर दल
UK0320070003817 मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन वैधता 10.01.2027 श्री बिपिन गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता , बनबसा पाटनी तिराहा, भजनपुर, जनपद चम्पावत
4 श्री निमै गैन पुत्र श्री नरेन्द्र गैन, मीना बाजार पोस्ट चन्दनी, बनबसा, चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
UK0320100001957 मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन वैधता 30.07.2030
5
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन वैधता 17.04.2032 UK0320220001619 श्री अकरम पुत्र श्री हाफिज अहमद, उमरूखुर्द, खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर
6
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।
UK0620220007308 मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन वैधता 24.08.2042 श्री विजय कुमार पुत्र श्री इन्द्र पाल...गोविन्दपुर नकटपुरा, किच्छा जनपद ऊधम सिंह नगर
7 श्री रूपेन्द्र कुमार पुत्र नत्थूलाल, ग्राम सेहगवा, नगरिया, जहाँनाबाद, पीलीभीत. (उ.प्र. )
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
UP2620100008814 मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन , Trans वैधता (NT) 05.09.2030 वैधता (TR) 09.01.2027
8
UK0320220001223 मोटर साइकिल, वाहन वैधता 23.10.2039 श्री अमन प्रताप सिंह पुत्र शेर सिंह, मोहनपुर आमबाग. टनकपुर, चम्पावत
9
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
उपरोक्तानुसार दोपहिया में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
प्रवर्तन दल टनकपुर
UP2620150001515 मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन वैधता 10.02.2035 मा. हसन पुत्र श्री मुमताज बक्श, ग्राम ग्यासपुर तहसील बिलासपुर. पीलीभीत (उ.प्र.)
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
UK0320230002378 मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन वैधता 09.01.2040 10 श्री बब्लू सिंह पुत्र फुम्मन सिंह, बिचुवा, नानकमत्ता जनपद ऊधम सिंह नगर 456
उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
11
UK0320130014122 श्री दुर्गेश पुत्र श्री चन्द्र पाल, ग्राम भजनपुर पो. चन्दनी, बनबसा, जनपद चम्पावत ।
[भाग 1 -क
प्रवर्तन दल |
उपरोक्तानुसार
टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।
मोटर साइकिल , हल्का मोटर वाहन, Trans वैधता (NT) 10-02-2033 वैधता (TR) 22.04.2026
12
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग ।
UK0320230004395
मोटर साइकिल , हल्का मोटर
वाहन वैधता 01.04.2038
श्री शेलेन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री आनन्द सिंह राणा, गंगी, गौजहर पटिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर
13 श्री मुकेश कुमार पुत्र राजा राम, ग्राम मुल्लपुर, खजुरिया, पूरनपुर, पीलीभीत(उ.प्र. )
प्रर्शर हार्न का प्रयोग उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
UP2620070062712 मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन, Trans वैधता (NT) 14.11.2027 वैधता (TR) 27.07.2027
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
UP2520190026196
मोटर साइकिल, हल्का मोटर
वाहन वैधता 24,03.2037
14 श्री रवि शर्मा पुत्र श्री कान्ता प्रसाद, एस.एस.वी.एम. स्कूल के पास फराक्कपुर, फरीदपुर (एन.पी.पी. ) , बरेली
उपरोक्तानुसार दोपहिया में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
प्रवर्तन दल टनकपुर
UP2620170006328
मोटर साइकिल, हल्का मोटर
वाहन वैधता 31.12.2031
15 श्री हर प्रसाद प्रेमी पुत्र श्री प्रेमी, ग्राम चठिया, भैन्साह, अमरिया, पीलीभीत (उ.प्र)
16
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहनं संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
UP2619960008860
मोटर साइकिल, हल्का मोटर
वाहन वैधता 10.07.2032
मो. अलीम खान पुत्र श्री कंमरूद्दीन खान , मोह भूरे खान, कोतवाली, पीलीभीत (उ. प्र)
UK0320160032265 मोटर साइकिल, वैधता 10.09.2036 17 श्री राकेश हरधर पुत्र श्री सतीश हलधर, म.न. 281 , ग्राम बनबसा, पोस्ट चन्दनी, टनकपुर जनपद चम्पावत ।
18
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
UK0320180000824
मोटर साइकिल, हल्का मोटर
वाहन वैधता 06.03.2038
श्री करन कुमार पुत्र श्री बहोरन लाल, ग्राम फागपुर ऑर्मी कैन्ट, बनबसा, पूर्णागिरि, जनपद चम्पावत ।
19
UK- 0320130016988 मोटर साइकिल, वैधता 17.09.2033 श्री अनिल कश्यप पुत्र श्री पप्पू कश्यप, मन. 248, बनबसा, पोस्ट चन्दनी , जनपद चम्पावत
20. श्री राहुल राय पुत्र श्री रंजीत राय, मीना बाजार, बनबसा कैन्ट, जनपद चम्पावत
UK - 0320220004659 मोटर साइकिल, वैधता 2.05.2042
21. श्री गणेश राम आर्या पुत्र विरी राम, ग्राम बिलहरी ,पोस्ट चकरपुर, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
UK0320160033532 मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन, Trans वैधता (NT) 23.12.2036 वैधता (TR) 15.08.2026
22.
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।
UK- 0320160030529
साइकिल ,
वैधता 24.05.20236
मोटर
श्री फईम खान पुत्र श्री बुदधन खान, चन्द कालोनी, पो. चन्दनी, बनबसा तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
भाग 1 -क]
457
उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22,1945 शक सम्वत्)
उपरोक्तानुसार प्रर्वर्तन टनकपुर दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
UK0320160030974
मोटर साइकिल , हल्का मोटर
वाहन, Trans
23. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री विजय कुमार, म.न. 37, ग्राम बनबसा, पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पान्नत ।
वैधता (NT) 22.06.2036
वैधता (TR) 18.11.2021
24.
दल
उपरोक्तानुसार
NL0420060057672
भार वाहन में सवारी बैठाना
प्रवर्तन टनकपुर
मोटर साइकिल , हल्का मोटर
वाहन , Trans
श्री सुरेश शर्मा पुत्र अत्तर सिंह, बिचपरी, बागपत, जफराबाद, नगला, बागपत(उ. प्र.)
वैधता (NT) 31.01.2026
वैधता (TR) 22.04.2026
25.
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर दल
UK0320210005146
मोटर साइकिल , हल्का मोटर
वाहन वैधता 30.06.2042
श्री विपुल पाल पुत्र श्री शारदा प्रसाद, मीना बाजार, बनबसा , जनपद चम्पावत
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।
सुरेन्द्र कुमार ,
लाइसेसिंग अथॉरिटी, टनकपुर चम्पावत ।
पी०एस०यू० (आर० ई० ) 41 हिन्दी गजट /405-भाग 1- क 2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN /30 /2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
कार्यालय नगर पंचायत रामपुर जनपद हरिद्वार
सार्वजनिक सूचना
31 जुलाई, 2023 ई०
पत्रांक 525 / न ०पं०रा ० / 2022-23- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत रामपुर जनपद हरिद्वार द्वारा अपनी सीमान्तर्गत या भविष्य में विस्तार होने वाली सीमा में उ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 298 (2) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अन्तर्गत अश्लील एवं आपत्ति जनक विज्ञापनों एवं पोस्टरों आदि के प्रदर्शन पर नियन्त्रण रखने हेतु 'विज्ञापन शुल्क उपविधि-2023 " बनायी जाती हैं । नगर पालिका अधिनियम -1916 की धारा-301 (1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही हैं ।
अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ कार्यालय अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत रामपुर, जनपद हरिद्वार को प्रेषित की जा सकेगी । प्रकाशन तिथि से 30दिन के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं सुझावों आदि पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
विज्ञापन शुल्क उपविधि 2023
1. यह उपनियम नगर पंचायत रामपुर, जनपद हरिद्वार अश्लील तथा आपत्ति जक फिल्म या पोस्टरों आदि के प्रदर्शन पर नियन्त्रण नियमावली 2023 कहलायेगी ।
2. इन नियमों में विज्ञापन का अर्थ किसी भी स्थान पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किये गये सूचना पट्ट, पोस्टर, होर्डिंग , साईन बोर्ड, दिवारों आदि पर पेन्ट से लिखे गये या चौक से बनाये गये/ लिखे गये एवं एक कट-आउट चल चित्र पर केविल द्वारा विज्ञापनों से है जो नगर पंचायत के क्षेत्र के अन्तर्गत है ।
3. इमारत का तात्पर्य किसी भी प्रकार से बनाये गये ढाँचे से है जो किसी भी मैटीरियल से बनाया गया हो ।
4. कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत रामपुर जनपद हरिद्वार की सीमा अन्तर्गत किसी स्थान पर इमारत के किसी भाग पर ढाँचे पर विज्ञापनार्थ किसी प्रकार का विज्ञापन, सूचना पट्ट, पोस्टर, बैनर या होर्डिंग आदि बिना नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर, जनपद हरिद्वार नियुक्त पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बगैर नही लगायेगा ।
575-ट
576 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्) [भाग 8
5. उपरोक्त उपनियम निम्नांकित पर लागू नही होगा ।
(अ) ऐसे विज्ञापन जो सरकारी अथवा राष्ट्रीय कार्यों हेतु स्थानीय विकास योजनाओं हेतु शासकीय प्रतिनिधि द्वारा
प्रदर्शन हेतु लगाऐ जाये ।
(ब) ऐसे विज्ञापन या साईन बोर्ड जो किसी स्थानीय व्यापारी / दुकानदार द्वारा अपनी दुकान या निवास पर अपने
व्यवसाय के सम्बन्ध में लगाया गया हो ।
(स) इसके अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थितियों में निशुल्क विज्ञापन लगाने के लिए अधिशासी अधिकारी की
लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
6. किसी भी विज्ञापन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र विज्ञापन के लिपि लेखा सहित दो प्रतियों के साथ
नगर पंचायत रामपुर , जनपद हरिद्वार कार्यालय में देना होगा । अनुमति देने से पूर्व अधिशासी अधिकारी
विज्ञापन की विषय- भाषा आदि की जाँच करेगें, के पश्चात संस्तुति करेंगे कि विज्ञापन में किसी प्रकार की
अश्लीलता या आपत्ति जनक भाषा या किसी समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें या सामुदायिक
विष फैलाने वाली भाषा का प्रयोग तो नही किया गया है । विज्ञापन की विषय-भाषा आदि आपत्ति जनक न
पाऐ जाने पर ही अधिशासी अधिकारी / प्रभारी अधिकारी द्वारा विज्ञापन सम्बधी अमुमति प्रदान की जायेगी ।
अधिशासी अधिकारी / प्रभारी अधिकारी अनुमति प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं होगें, किन्ही कारणों से अनुमति
हेतु प्राप्त आवेदन को जांच उपरान्त अस्वीकार करने अथवा किसी प्रतिबन्ध या शर्त के साथ अनुमति दे, का
अधिकार अधिशासी अधिकारी / प्रभारी अधिकारी के पास सुरक्षित होगा । ऐसी स्थिति में पीडित व्यक्ति
अध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर जनपद हरिद्वार के सम्मुख एक सप्ताह के अन्दर अपनी आवेदन
प्रस्तुत कर सकता है जिस पर अधिशासी अधिकारी / प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा । इन उपनियमों
में दी जाने वाली निर्गमन की अनुमति के लिए विज्ञापन शुल्क निम्न होगा ।
1. 01 से 10 वर्ग फीट तक साईज के बैनर/होर्डिंग/बोर्ड- 500/-वार्षिक
॥. 11 से 20 वर्ग फीट तक साईज के बैनर / होर्डिंग/ बोर्ड- 1000/-वार्षिक
III. 21 से 30 वर्ग फीट तक साईज के बैनर / होर्डिंग/ बोर्ड- 1500/-वार्षिक
IV. 31 से 50 वर्ग फीट तक साईज के बैनर / होर्डिंग / बोर्ड- 3000/-वार्षिक
V. 51 से 75 वर्ग फीट तक साईज के बैनर / होर्डिंग / बोर्ड- 5000/-वार्षिक
VI . 76 से 100 वर्ग फीट तक साईज के बैनर / होर्डिंग /बोर्ड- 7500/- वार्षिक
VII. 101 से 200 वर्ग फीट तक साईज के बैनर /होर्डिंग/ बोर्ड- 10000/- वार्षिक
VIII. 201 से 300 वर्ग फीट तक साईज के बैनर / होर्डिंग/ बोर्ड- 15000/- वार्षिक.
IX. 401 से 500 वर्ग फीट तक साईज के बैनर/ होर्डिंग/ बोर्ड- 20000/- वार्षिक
x. 500 वर्ग फीट से अधिक साईज के बैनर / होर्डिंग / बोर्ड हेतु 50/-रू 0 प्रति वर्ग फिट की दर से गणना
करने पर प्राप्त धनराशि वार्षिक देय होगी ।
XI . विज्ञापन का इलैक्ट्रोनिक्स डिस्प्ले 5 वर्ग फीट तक- 1000/-वार्षिक
XII . विज्ञापन का इलैक्ट्रोनिक्स डिस्प्ले 6 से 10 वर्ग फीट तक 1500/-वार्षिक
XIII . विज्ञापन का इलैक्ट्रोनिक्स डिस्प्ले 11 से 20 वर्ग फीट तक 2000/-वार्षिक
XIV. विज्ञापन का इलैक्ट्रोनिक्स डिस्प्ले 21 से 30 वर्ग फीट तक 3000/-वार्षिक
XV. विज्ञापन का इलैक्ट्रोनिक्स डिस्प्ले 31 से 40 वर्ग फीट तक 4000/-वार्षिक
XVI . विज्ञापन का इलैक्ट्रोनिक्स डिस्प्ले 41 से 50 वर्ग फीट तक 5000/-वार्षिक
XVII . विज्ञापन का इलैक्ट्रोनिक्स डिस्प्ले 50 वर्ग फीट से अधिक पर रू 0 100/- प्रति वर्ग फीट की दर से गणना
करने पर प्राप्त धनराशि वार्षिक देय होगी ।
XVIII . दीवारों पर की जाने वाली पेन्टिग विज्ञापन प्रति वर्ग मी० 50/-वार्षिक
XIX. लकडी/ लोहे के पाईप से सार्वजनिक सड़क पर प्रति गेट 500/-वार्षिक
XX. व्यापरिक दृष्टि से प्रतिगेट 1000/-वार्षिक
XXI . बैलून/ गुब्बारे पर विज्ञापन 500/-वार्षिक
577 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
भाग ४]
7. प्रतिबन्ध यह है , कि कुम्भ मेला अथवा अर्द्धकुम्भ मेला या वार्षिक मेला पडने वाले वर्ष में विज्ञापन शुल्क दो गुना होगा तथा कम से कम 10 विज्ञापनों के लिए इलक्ट्रौनिक डिस्पले की आज्ञा दी जायेगी । जिसका शुल्क अग्रिम जमा करना होगा ।
8. नगर पंचायत रामपुर, जनपद हरिद्वार अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि इन उपविधियों का उल्लंघन करके यदि कोई विज्ञापन कही पर लगा दिया गया हो तो उसे हटा सकते है । और उसे हटाने में हुए व्यय को विज्ञापन मालिक या ऐंजेण्ट फर्म से वसूल कर सकते है । यदि कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करें तो विज्ञापन हटाने से एक माह बाद होर्डिंग / साईन बोर्ड आदि नीलाम करा सकते है ।
9. उपनियमों के प्रयोजनार्थ व्यक्ति, व्यक्तियों, कम्पनी या फर्म के मालिकों प्रबन्धकों, एंजेण्टों या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति/फर्म, जिनके द्वारा कोई विज्ञापन इन उपविधियों का उल्लंघन करते हुए लगाया या लगवाया गया हो, दोषी समझा जायेगा वह दण्ड का भागी होगा ।
10. नगर पंचायत रामपुर जनपद हरिद्वार अधिशासी अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात सामाजिक, धार्मिक, एवं राजनैतिक कार्य सम्बन्धी विज्ञापन निशुल्क प्रदर्शित किये जा सकेंगें ।
11. नगर पंचायत रामपुर, जनपद हरिद्वार उपरोक्त विज्ञापनों का वार्षिक ठेका भी करा सकती है, जिसके लिए फर्मों /व्यक्तियों/ ऐजेण्टों से कोटेशन अथवा बोली ले सकती है । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ठेका लेने वाले व्यक्ति/ फर्म को उपरोक्त सभी शर्तों का पूर्ण पालन करना होगा । शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में ठेका निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर/ अग्रिम रूप में जमा धन राशि को जब्त किया जा सकता है ।
12. नगर पंचायत रामपुर , जनपद हरिद्वार को उपरोक्त उपविधियों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष परिस्थितियों के आधार पर शर्तों एवं नियमों के अनुसार ठेका निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
दण्ड-
उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन करके यदि किसी फर्म/ ठेकेदार / व्यक्ति द्वारा किसी पोस्टर /होर्डिंग /बैनर/फ्लैक्स/ इलैक्ट्रोनिक्स डिस्प्ले आदि अथवा उपरोक्त कोई भी विज्ञापन कही पर लगा दिया जाता है, तो नगर पंचायत रामपुर , जनपद हरिद्वार उक्त विज्ञापन के हटाने के साथ ही उससे विज्ञापन का किराया सहित प्रथम दण्ड के रूप में विज्ञापन किराये के 05 गुना तक आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा । दूसरी बार उक्त अपराध/ उल्लंघन करने पर आर्थिक दण्ड के रूप में किराये के 10 गुना शुल्क भू- राजस्व की भाति वसूल किया जायेगा ।
अंकित राणा,
विनय नाथ शुक्ल,
प्रशासक,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत रामपुर
नगर पंचायत रामपुर
जनपद हरिद्वार ।
जनपद हरिद्वार ।
578
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 8 कार्यालय नगर पंचायत सुल्तानपुर, ऊधमसिंह नगर
सार्वजनिक सूचना
12जुलाई, 2023 ई०
पत्राकं 207 /न०पं० / गजट/2023-24- नगर पंचायत सुल्तानपुर, ऊधमसिंह नगर सीमांतर्गत, (उ ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-298 (उत्तराखंड मे यथा प्रवृत्त) की उपधारा-2 खंड (ज) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत सुल्तानपुर द्वारा नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 128 की उपधारा-1 ( II) ( III ) एवं धारा-294 के तहत विभिन्न व्यापार और आजीविका पर लाइसेंस शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 399/ वी-95-204 (जनरल )/94 दिनाक 20/10/1994 के अनुसार विभिन्न व्यवसायों हेतु व्यावसायिक लाइसेंस एवं शुल्क वसूली उपविधि-2020 बनायी जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 (1 ) के अंतर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है ।
अतः समाचार पत्र मे उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर लिखित सुझाव एवं आपत्तिया अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सुल्तानपुर ऊधम सिंह नगर को प्रेषित की जा सकेगी ।
वादमियाद प्राप्त आपत्तियो एव सुझावो पर कोई विचार नही किया जाएगा ।
व्यावसायिक लाईसेस एव शुल्क वसूली उपविधि-2020
1 संछित नाम प्रसार ओर प्रारभ्म:-
(क ) यह उपविधि नगर पंचायत सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर व्यावसायिक लाईसेंस एव शुल्क वसूली उपविधि-2020 कहलायेगी ।
(ख ) यह उपविधि नगर पंचायत सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर की सीमा 'मे प्रव्रत्त होगी ।
(ग) यह उपविधि नगर पंचायत सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गज़ट मे प्रकाशन की तिथि से प्रव्रत्त होगी ।
९
2 परिभाषाऐ: -
किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-
(क)नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर से है ।
(ख )सीमा का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर की सीमाओ से है ।
(ग ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर से है ।
(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर के अध्यक्ष/ प्रशासक से है ।
(ङ) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर के निर्वाचित अध्यक्ष/ सदस्यो से है ।
(च) अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र०, नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखंड मे यथाप्रव्रत्त) संशोधन एव उपनांतरण आदेश-2002 से है ।
भाग 8]
579 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
(छ)लाईसेंस का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर की सीमांतर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यापार ओर आंजीविका के लाईसेंस दिये जाने एव उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से है ।
(ज ) अवधि का प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा ( 1 अप्रैल से 31 मार्च ) 1 वर्ष के लिये तक दिये जाने वाले व्यवसायिक लाईसेंस से है ।
3. लाईसेंसः आवेदक द्वारा लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज़ ) खिची होनी तथा आवेदन में व्यवसाय का मद एव विवरण भी देना होगा ।
4. प्राप्त आवेदन पत्र पर नगर पंचायत द्वारा समुचित विचारोपरान्त 15 दिवस के अंदर शुल्क लेकर लाईसेंस दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी ।
5. सूची में वर्णित व्यवसायिक लाईसेंस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच व्यवसायिओ द्वारा प्रत्येक दशा में बनाया जाना अनिवार्य होगा । इस लाईसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च ( एक वित्तीय वर्ष ) तक वैध होगी अन्यथा स्थिति में विलंब शुल्क जो 10 प्रतिशत लाईसेंस अधिकारी द्वारा निर्धारित करते हुये वसूल किया जायेगा ।
6. लाईसेंस जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा ।
7. जांचकर्ता के जांच के समय व्यवसाय से संबन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध करने का उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा ।
8. लाईसेंस अधिकारी स्वयं अथवा अपनी एजेंसी, अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य संपादित करा सकता है, जो नगर पंचायत के कर निरीक्षक स्तर से कम नही होगा ।
9. लाईसेंस धारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अंदर नगर पंचायत में अपने पुराने लाईसेंस विवरण के साथ लिखित रूप में उपलब्ध करा देगा ।
10. उक्त सूची में वर्णित लाइसेंसो के नियमो का उल्लघन होने के दशा मे लाईसेंस अधिकारी जनहित मे किसी भी समय लाईसेंस निरस्त करा सकता है । लाईसेंस अधिकारी के आदेशो के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष, नगर पंचायत सुल्तानपुर में निहित होगा ।
11. व्यवसायिक लाइसेन्स की दरे प्रतिवर्ष निम्नवत होगी , जो व्यवपारी/व्यक्ति लाईसेंस नहीं बनाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये बकाया लाईसेंस की धनराशि की वसूली 10 प्रतिशत सर- चार्ज सहित भू- राजस्व के रूप मे वसूली प्रमाण पत्र ( आर ० सी० ) जिलाधिकारी को प्रेषीत कर दी जायेगी ।
व्यवसायिक लाईसेंस शुल्क की दरे
क्रम०
स. ०
व्यवसाय का विवरण
लाईसेंस शुल्क की प्रस्ताविक दर वार्षिक
580 उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22,1945 शक सम्वत्) [भाग 8
4 उपरोक्त 31 शैया से 40 शैया तक
6000
5 उपरोक्त 41 शैया से 50 शैया लक 10,000
6 उपरोक्त 50 शैया से ऊपर 12,000
7 तीन सितारा होटल 15,000
8 पाँच सितारा होटल 15,000
9 रेस्टोरेन्ट उच्च श्रेणी 20,000
10 रेस्टोरेन्ट मध्यम श्रेणी
3000
11 रेस्टोरेन्ट सामान्य श्रेणी
2000
12 घोड़ा तांगा 100
13 रिक्शाकिराये पर 300
14 रिक्शा (निजी चलित) 200
15 ठेला/ठेली 200
16 हाथ ठेली 250
17 बैलगाड़ी/ भैसा गाड़ी 200
18 ट्रैक्टर ट्राली / छोटा हाथी 500
19 अन्य चार पहिये के वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन )
500
20 मोटर गैराज 1500
21 स्कूटर गैराज/ रिपेयर शॉप 1000
22 मोटर वाहन एजेंसी (सेल्स/ सर्विस ) 5000
23 स्कूटर एजेंसी (दो पहिया/ तीन पहिया) 2000
24 साईकिल की दुकान 250
25 पेट्रोल/डीजल पम्प थोक विक्रेता कंपनी 10,000
26 पेट्रोल/डीजल पम्प फुटकर विक्रेता 5000
27 जनरेटर , डीजल/पेट्रोल 300
28 दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन 1000
29 नर्सिंग होम / अस्पताल 2000
30 क्लीनिक
500
31 मेडिकल स्टोर
1000
32 कृषि यंत्र , दवाईया एव फ़र्टिलाईजर 1000
33 धुलाई गर्ह (लान्ड्री) 200
34 ड्राईक्लीनर 1000
35 फाईनेन्स कंपनी, चिट फंड
8000
36 इन्सोरेन्स कंपनी प्रति शाखा 10,000
37 फाउन्डिंग इंजीनियरिंग इंडिस्ट्रियल 2000
38 आइस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक सोडा ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री 2000
39 बिल्डर्स ( रजिस्टर्ड)
1 होटल लाजिंग/ गेस्ट हाउस/ आश्रम 10 शैया तक 2000 1000
40 आटा चक्की 500
2 होल लाजिंग/ गेस्ट हाउस/ आश्रम 11 से 20 शैया तक 2000
41 गूदड़/ गुड़ गोदाम 1000
3 तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैया से 30 शैया तक 5000
भाग 8]
581
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
42 कंकड़ तथा सुर्खी की भट्टी 2000
43 चूना 1000
44 ईट का भट्टा 10000
45 साबुन फैक्ट्री 2000
लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेंट, ईट बालू (थोक मोरंग, मारवल, टाइल्स,
46 सेनेटरी, हार्डवेयर 3000
47 फुटकर बिजली के सामान के विक्रेता 1000
48 कपड़ा थोक विक्रेता 2000
49 कैटरिंग 1000
50 बेकरी ( भट्टी) 2000
51 बेकरी (पावर) 1500
52 हैयर कटिंग सैलून 500
53 ब्यूटी पार्लर 600
54 कुकिंग गैस एजेंसी 1000
55 जनरल मर्चेट थोक 500
56 टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी) 1000
57 टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक) 500
58 कोयला (थोक विक्रेता) 500
59 कोयला (फुटकर विक्रेता ) 200
60 पेंट की दुकान 500
61 ज्वैलर्स (बड़े ) 5 लाख से ऊपर टर्नओवर 2000
62 ज्वैलर्स (छोटे ) 5 लाख तक टर्नओवर 1000
63 विज्ञापन एजेंसी 5000
64 डेयरी (दूध , पनीर, दही एव दूध से बनी अन्य पदार्थ ) 3000
65 भूसा (थोक विक्रेता) 1000
66 भूसा (फुटकर विक्रेता) 5000
67 आडिओ/वीडियो लाईब्रेरी 500
मोबाइल विक्रेता/विभिन्न मोबाइल कम्पनियों के रीचार्ज एव मरम्मत की
68 दुकान 500
69 केबिल टी०वी० 1000
70 आर्कीटक्ट, कंसल्टेंट, फास्ट एकाउंटेंट 2000
71 अनाज, तिलहन, चीनी , गुड़, खंडसारी ( (थोक विक्रेता) 500
72 अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खंडसारी ( (फुटकर विक्रेता) 500
73 आइस फैक्ट्री 500
74 टेंट हाउस 2000
75 टूर एंड ट्रैवल्स 2000
76 साईबर कैफे ( नेट सेवा प्रदाता) 1000
77 मसाज केंद्र/ आयुर्वेदिक/ प्राकर्तिक चिकित्सा केंद्र 2000
78 संगीत कला केंद्र 1000
582
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
79 अंग्रेजी शराब की दुकान 80 देशी शराब की दुका न 81 पान की दुकान 82 चाय की दुकान 83 जनरल मर्चेन्ट की दुकान (फुटकर ) 84 किताबों की थोक दुकान 85 किताबों की फुटकर दुकान 86 न्यूज पेपर 87 लकड़ी के टाल की दुकान ( थोक विक्रेता) 88 लकड़ी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेता) 89 टिम्बर मर्चेन्ट 90 रेडियो/ मैकेनिक/ टी० वी० मरम्मत 91 टी०वी० शाप/ इलैक्ट्रोनिक वस्तुए शाप 92 फटिलाईजर शॉप 93 मिठाई की दुकान 94 चाट/बतासे की दुकान 95 ड्राई फ्रूट विक्रेता ( थोक विक्रेता) 96 ड्राई फ्रूट विक्रेता (फुटकर विक्रेता) 97 गैस फिलिंग प्लांट 98 सब्जी की दुकान/ फल की दुकान 99 मसाले थोक विक्रेता 100 फर्नीचर की दुकान ( शोरूम ) 101 फर्नीचर विक्रेता 102 क्राकरी विक्रेता 103 चूड़ी विक्रेता 104 मिट्टी के तेल की दुकान 105 मनिहरी की दुकान 106 स्पोर्ट्स सामग्री विक्रेता 107 कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर रिपेयर/ विक्रेता 108 कंप्यूटर शिक्षा केंद्र/ एकेडमी/ क्लास 109 परचून की दुकान 110 पकोड़ी विक्रेता 111 फास्टफूड विक्रेता 112 फोटोशॉप की दुकान 113 मोबाइल टावर 114 घड़ी की दुकान 115 कुत्ता पालन प्रति पशु 116 गाय/ भैस पालन प्रति पशु 117 अन्य पशु पालन प्रति पशु
[भाग 8
20,000
15,000
200
300
500
500
200
200
2000
500
5000
500
1000
600
1000
500
1000
500
1
2000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
500
500
500
1000
1000
1000
300
500
1000
20,000
500
200
50
50
583 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22,1945 शक सम्वत्)
1000
भैसा मास दुकान
118
1000
बकरा मास दुकान
119
1000
मछली/ मुर्गा मास दुकान
120
1000
सूअर मास दुकान
121
500
अंडेकी दुकान
122
शास्ति
उपरोक्त उपनियम का उल्लघन नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 29 की उपधारा (1 ) के अंतर्गत दंडीय होगा जो मु० 1000-00 रूपये तक ही हो सकता है । उपनियम का उल्लघन निरंतर जारी रहने पर अग्रेतर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमे व्यवसायी द्वारा निरंतर अपराध करते रहना सिद्ध हो जाता है मूल्य रूपये 25 = 00 प्रतिदिन तक हो सकता है । यह अधिकार, नगर पंचायत सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर मे अंतिम रूप से निहित होगा ।
ह० (अस्पष्ट)
ह० (अस्पष्ट).
अध्यक्ष,
नगर पंचायत सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर ।
अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर ।
584
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 8
कार्यालय नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि-2023
27 अप्रैल, 2023 ई०
पत्रांक 779/उपविधि/2023-24-
1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-
(क) यह उपविधि नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड, जनपद-उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि-2023-24 कहलायेगी ।
(ख) यह उपविधि नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड, जनपद- उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) की सीमा मे प्रवृत्त होगी ।
(ग) यह उपविधि नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड, जनपद-उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट मे प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
2. परिभाषाऐं:-
किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि मे -
(क) "नगर पालिका " का तात्पर्य नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड जनपद उत्तरकाशी से है ।
(ख) "सीमा " का तात्पर्य नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड जनपद उत्तरकाशी की सीमा से है ।
(上) "अधिशासी अधिकारी " का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड जनपद उत्तरकाशी से है ।
(घ) "अध्यक्ष " का तात्पर्य नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड जनपद उत्तरकाशी के निर्वाचित अध्यक्ष/ प्रशासक से है ।
(ड) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड के निर्वाचित अध्यक्ष/ सदस्य अथवा प्रशासक से है ।
(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड मे यथाप्रवृत्त) संसोधन एवं उपान्तरण आदेश-2022 से है ।
(छ) "विज्ञापन" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड जनपद उत्तरकाशी की सीमान्तर्गत प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन पटट, होर्डिंग, यूनिपोल , बोर्ड एवं अन्य प्रचार सामग्री से है ।
585 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
3. विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग / यूनिपोल) स्थल के अनुसार सडकों के समानान्तर लगाये जायेंगे, छोटे यूनिपोल पेन्टेड सर्फेस से 2.5 मीटर की दूरी पर 5 ×3 फिट एवं सडक से 8 फुट ऊंचाई पर होंगे । मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रान्तीय मार्ग पर यूनिपोल के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी होगी ।
4. यूनीपोल / होर्डिंग सड़क से समानांतर लगाऐ जाएंगे जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो सके एवं होर्डिंग के कारण सड़क दुर्घटना ना होने के उद्देश्य से जहां से आवश्यकता होगी वहां से इन यूनिफॉर्म होर्डिंग को 25 डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सड़क के समानांतर लगाने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं ।
5. होर्डिंग/ यूनीपोल का अधिकतम साइज 20 × 10 फीट होगा ।
6. होर्डिंग दो लोहे / पाइप के स्तम्भ एवं यूनिपोल लोहे/ पाइप के स्तम्भ की संरचना मजबूत व फ्रेम के आकार की होनी चाहिए जिससे आंधी तूफान आदि से ना गिर पायेगी । अतः इसकी संरचना के संबंध में स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।
7. मुख्य चौराहों मोड़ों पर 25-25 मीटर दूरी तक होर्डिंग/ यूनीपोल नहीं लगाये जाएंगे ।
8. प्रत्येक होर्डिंग के संबंध में सड़कवार एक यूनिक कोड नंबर तय किया जाएगा जिसके विवरण में उस होर्डिंग का आकार प्रकार होर्डिंग विज्ञापन एजेंसी का नाम लगाने का स्थान, स्वीकृति तिथि, रसीद नंबर व उस होर्डिंग का सड़क से एंगल भी वर्णित किया जाएगा ।
9. नगर पालिका सीमा में विज्ञापन पट्ट लगाए जाने हेतु विज्ञापन एजेंसियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पर लगाने पूर्व नगरपालिका कार्यालय में पंजीकरण कराया जाएगा । इस प्रकार केवल पंजीकृत एजेंसियों को ही विज्ञापन पट्ट लगाए जाने की अनुमति दी जाएगी । पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 जनवरी से 31 मार्च तक किया जाएगा ।
10. नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़ में विज्ञापन एजेंसियों को पंजीकृत किए जाने हेतु प्रथम बार पंजीकरण शुल्क 20,000/- पालिका कोष में जमा करानी होगी, तत्पश्चात पंजीकृत एजेंसी अगले प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु रुपए 5,000 /- की धनराशि नवीनीकरण के रूप में नगर पालिका कोष में जमा करनी होगी ।
11. नगर पालिका सीमा में लगाए जाने वाले विज्ञापन पट्ट एवं अन्य प्रचार सामग्री आदि का न्यूनतम निर्धारित शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । विज्ञापन शुल्क हेतु निर्धारित दरें निम्नवत होगी अथवा निर्धारित दरों के आधार पर विज्ञापन का ठेका सार्वजनिक नीलामी द्वारा भी दिया जा सकता है ।
586
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
L
[भाग 8
विज्ञापन शुल्क की दरें
विवरण
क्र.स.
01
दर (रू० में) यूनिट
प्रति वर्गफीट / प्रतिवर्ष
एन०एच० / प्रांतीय मार्गों के किनारे 100/- स्थित विज्ञापन / होर्डिंग (जो स्ट्रक्चर खड़ा कर लगाए गए हो)
02
प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष 50/-
नगर पालिका के मुख्य मार्ग एवं आंतरिक मोहल्ले के सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाले विज्ञापन होल्डिंग आदि जो स्ट्रक्चर खड़ा कर लगाए गए हो
03
प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष 1000/-
(आई ० एच ० पी०) इन्डीकेटर बोर्ड (3 ×2फिट) पोल क्योक्स 2 (3×2फिट)
04
100/ - प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष
निजी भवनों पर लगे ग्लो साइन बोर्ड ।
05
50/- प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष
निजी भवनों पर लगे विज्ञापन/ होल्डिंग्स ।
06
प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष 50/-
फ्लाईओवर कॉलम (10×20फिट)
प्रति वर्गफीट/प्रतिवर्ष 50/-
07 पुल/पुल के कॉलम पर (10×20फिट)
08
प्रति वर्गफीट / प्रतिवर्ष 50/-
प्रोटेक्शन स्क्रीम/ नाला कल्वर्ट (8×15फिट)
09
प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष 20/-
निजी बस/ पब्लिक बस
एडवरटाइजिंग 4 ×15 फिट (दोनों साईड) बैक साइड 3 × 3 फिट
10
प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष 50/-
डिलवरी वाहन / सर्विस वाहन/ टैक्सी
11 डिमोस्टेशन वाहन
12 बिल्डिंग रैंप 80 × 20 फिट
13
प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष 200/-
प्रति वर्गफीट / प्रतिवर्ष 50/-
प्रति वर्गफीट /प्रतिवर्ष 50/ -
पार्किंग (दो डिसप्ले बोर्ड) 3× 3 फिट
14
ट्री-गार्ड 1.5 × 1.5 फिट
15 ट्रैफिक बैरीकटिंग
16
प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष 25/-
प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष 200/-
प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष 160/-
ट्रैफिक पोस्ट/ पुलिस बूथ के ऊपर कियोस्क 2 × 3 फिट
17
प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष 100/-
सार्वजनिक शौचालय दो साईड वॉल 8×10 फिट160/-
18
प्रति वर्गफीट / प्रतिवर्ष 150/-
रोड डिवाईडर / सडक के किनारे यूनिपोल 20 × 10 लगाये जाने पर भाग 8]
587
उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
19
प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष
150/-
गैन्ट्री (स्वागत द्वार) रोड की सम्पूर्ण छोडने के पश्चात लगाये जाने पर
20 लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार अतिरिक्त दिन के लिए
21
प्रति वर्गफीट / प्रतिवर्ष
200/-
5000/- प्रति वर्गफीट / प्रतिवर्ष
इवेन्ट एण्ड एक्जीबिशन / मेला एक दिन का अतिरिक्त दिन के लिए
22
व 500/-
60,000/- प्रति वर्गफीट / प्रतिवर्ष
स्थानीय केबल नेटवर्क पर प्रसारित विज्ञापनों पर शुल्क 23 बस शैल्टर 26 × 5 फिट
24
प्रति वर्गफीट/ प्रतिवर्ष
50/-
प्रति वर्गफीट / प्रतिवर्ष
100 /-
बिजली/ टेलीफोन के खम्बों पर 3 × 2
25 बैलून (गुब्बारा) पर विज्ञापन 100/- प्रति वर्गफीट / प्रतिवर्ष
12. नगर पालिका द्वारा विज्ञापन शुल्क का ठेका 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा तथा प्रति वर्ष ठेके की धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।
13. निम्नलिखित क्षेत्रों में विज्ञापन पट प्रतिबंधित रहेगा ।
1. धार्मिक स्थल ।
2. नगर पालिका कार्यालय के आसपास ।
14.. नगर पालिका सीमा अंतर्गत प्रदर्शित किए जाने वाले ग्लोसाइन/ साईन बोर्ड जो दुकानों के नाम के साथ या स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु के विषय गुण आदि के बारे में उल्लेख करता हो , जनसाधारण को विज्ञापन की भांति आकर्षित करता हो, के विज्ञापनकर्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी का कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जाएगा ।
15. विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल तक पूर्णता अग्रिम 100 प्रतिशत जमा किया जाएगा , माह तक शुल्क जमा न होने पर संबंधित विज्ञापन एजेंसी का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तथा बकाया विज्ञापन शुल्क की वसूली भू राजस्व की भांति वसूली की जाएगी ।
16. इन्डिकेटर बोर्ड या अन्य बोर्ड जहां दोनों ओर विज्ञापन लिखे होंगे वहां निर्धारित शुल्क दोगुने हो जायेंगे, इन्डिकेटर बोर्ड का साईज 5 × 3 फीट का होगा ।
17. विज्ञापन शुल्क बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या नगद के रूप में ही जमा किया जाएगा ।
18. प्रत्येक तिराहों एवं चौराहे में जहां की समय- समय पर विज्ञापन पट्ट एकदम रास्ते के किनारे से एक दूसरे के अगल बगल से आने वाले वाहनों का एक दूसरे को देखने में कठिनाई होती है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न होती है इन चौराहों एवं तिराहों में केंद्र से चारों ओर पथों पर 25 मीटर तक विज्ञापन पट्ट लगाने में प्रतिबंध रहेगा
19. पोल कियोस्क का साईज 2 × 3 फीट होगा ।
20. सरकार द्वारा समय - समय पर प्रतिबंधित उत्पादन जैसे शराब, तंबाकू, धूम्रपान, एवं अश्लील, जातिसूचक, धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले, पशु क्रूरता, हिंसात्मक, विध्वंसक उत्पाद, हथियारों से संबंधित उत्पाद संबंधी विज्ञापनों का प्रदर्शन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा ।
588
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट ,14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
21. किसी भी विज्ञापन एजेंसी द्वारा यदि स्वीकृत पट्ट के इतर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया गया तो बिना नोटिस के विज्ञापन एजेंसी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा ।
22. जनहित अथवा यातायात की दृष्टि से एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट्ट को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट्ट हटा दिया जाएगा जिस पर कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
23. यूनियन रोड कांग्रेस द्वारा रोड शाइन (आई०आर० सी०) 67-2001 में निर्धारित कलरों/मानकों का प्रयोग विज्ञापन पट्टों के लिए अनुमन्य होगा । विज्ञापन पट्टों में प्रयोग किये जाने वाले रंग एवं फोन्ट , साईज, ऑफिशियल ट्रैफिक साइन के समान एवं वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नहीं होंगे ।
24. विज्ञापन पट्ट/ यूनीपोल का आवंटन विज्ञापन शुल्क के निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर सीलबंद निविदाएं आमंत्रित कर सर्वोच्च बोली दाता को किया जाएगा ।
25. रोड पटरी, निजी भवनों एवं भूमियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर विज्ञापन एजेंसी या ठेकेदार एवं भवन स्वामी से रुपएं 25 हजार जुर्माना वसूल किया जाएगा एवं अवैध विज्ञापन पट्ट को हटाते हुए विज्ञापन एजेंसी का पंजीकरण एवं ठेका निरस्त कर दिया जाएगा इस पर होने वाले व्यय की वसूली विज्ञापन एजेंसी एवं ठेकेदार से की जाएगी ।
26.. जनहित में नगर पालिका में पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को जो भी विज्ञापन पट्ट स्वीकृत किए जाएंगे उन पर सुन्दर, स्वच्छ चिन्याली का स्लोगन प्रदर्शित किए जाएंगे तथा यातायात की दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा लगाए जाने वाले विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स यूनिपोल में उनकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्थान दिया जाएगा ।
27. उपरोक्त शर्तों में किसी भी शर्त का उल्लंघन पाए जाने पर बिना किसी नोटिस के एजेंसी का पंजीकरण निरस्त करते हुए एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार बोर्ड में निहित होगा ।
589 भाग ৪ ]
उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
शास्ति
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा -299 (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद एतद्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लघंन करने के लिए अर्थदण्ड रू ० 1000.00 (रूपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोष सिद्वी के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके बारे मे यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है जो रू0 250.00 (रूपये दो सौ पचास) प्रति दिन तक हो सकता है ।
यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर अपनी आपत्तियां, सुझाव अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड को उपलब्ध करा सकते है , अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति को प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार इस सम्बन्ध में अंतिम अधिसूचना निर्गत कर दी जायेगी ।
यह उप-नियमावली नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड, जनपद- उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) के मा ० नगर पालिका परिषद बोर्ड की सहमति पर बोर्ड की बैठक दि० 17.02.2023 में प्रस्ताव संख्या -14 के प्रस्तर संख्या -07 के द्वारा पारित की गयी ।
ह० (अस्पष्ट) अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड ।
ह० (अस्पष्ट) अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड ।
590
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत चौखुटिया
सार्वजनिक सूचना
नगर पंचायत चौखुटिया-प्रस्तावित उपविधि
06जून, 2023 ई०
पत्रांक 88 / न० पं०चौखुटिया/ गजट /2023-2024- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत चौखुटिया जिला अल्मोड़ा द्वारा नगर पालिका अधिनियम की धारा 298 के खण्ड झ, घ व धारा 299 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का धारा) की धारा -3 , 6 व 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15 (ड), 15 (च) एवं 15( य,च) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित किया गया है ।
अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ जिस व्यक्ति/ दुकान / प्रतिष्ठान / कार्यालय आदि को इस उपविधि का प्रभाव पडता हो तो अधिशासी अधिकारी / उपजिलाधिकारी (प्रशासक) नगर पंचायत चौखुटिया को प्रेषित की जा सकेंगी, नियत अवधि के उपरान्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि-2023
अध्याय-1
सामान्य
संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:-
1-ये उप-नियम नगर पंचायत चौखुटिया ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप- नियम, 2023 कहलायेगी ।
2-ये उप-नियम नगर पंचायत चौखुटिया के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।
3 -नगर का तात्पर्य नगर पंचायत चौखुटिया से है ।
4-"अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत चौखुटिया से है ।
5-"प्रशासक" का तात्पर्य जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी से है ।
6-नगर स्वास्थ्य अधिकारी / स्वास्थ्य निरीक्षक का तात्पर्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी / स्वास्थ्य निरीक्षक नगर पंचायत चौखुटिया अल्मोड़ा सेहै ।
7-ये उप- निवम नगर पंचायत चौखुटिया की सीमाओं के भीतर लागू होंगे ।
3. परिभाषाएं
(1) जब चक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , इस उप नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू रहेंगी ।
(क) "बल्क उघान और बागवान कचरा " का अर्थ हैं, उघानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडो की कटिंग , टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा , जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं ।
(ख) बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्लू.एम. नियम कहा जाएगा) के नियम 3 (1 ) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और पंचायत कार्यालय के सफाई निरीक्षक या उससे दरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक ।
(ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुँचाना ।
(घ) 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ हैं नगर पंचायत चौखुटिया का प्रशासक अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ।
(ङ) 'निर्माण एवं विध्वंस कचरा का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3 (1 )(ग) में परिभाषित किया गया हैं ।
(घ) 'स्वच्छ क्षेत्र' का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारितस्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अन्र्तगत किया जाना हैं।
(छ) "सामुदायिक कूडा घर (ढलाव) का अर्थ है, नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों औरध्या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ ऐसे मालिकों/अघिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र ।
(ज) 'कंटेनराइज्ड हैड कार्ट' का अर्थ है , ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत चौखुटिया या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/ एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला ।
591 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22,1945 शक सम्वत्)
भाग 8]
(झ). "सुपुर्दगी' का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत चौखुटिया के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के
लिए नगर पंचायत द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर पंचायत या नगर पंचायत
चौखुटिया द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना ।
(স) "ई-कचरा' का अर्थ वही होगा, जो ई- कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3 (1 ) (आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं ।
(2) 'फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस
कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं । प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल
भी हो सकती हैं, जिसे गोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता हैं
(d) "ठोस अपशिष्ट " (कूडा- कचरा) का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे
फेकना अथवा संग्रह करना इन उप- नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी
होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुँचाने की आशंका हो ।
(2) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बरती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां
वह गिरती, ढलती , बहती, घुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुंचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह
कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो ।
(ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं ।
(ण) "अधिभोगी/ पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी / पट्टेदार हो. इसमें ऐसे
व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है ।
(त) "पैलेटाइजशन' का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा
सिलिंडरीकल टुकडे होते हैंय और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता है ।
(थ) "निर्धारित" का अर्थ है. एस.डब्लू.एम. नियमो या इन उपनियमों द्वारा निर्धारित ।
(द) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले
ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं ।
(घ) "संग्रहण" का अर्थ है . ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि
कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके ।
(ন) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है , नगर पंचायत के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने
के लिये नगर पंचायत अथवा एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति ।
(प) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्वद्द शेड्यूल से हैं ।
(फ) "इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभारी " का अर्थ है, नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा समय समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या
विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और
निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें ।
(ब) "खाली प्लाट' का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/ व्यक्ति/ सरकारी एजेंसी से सम्वद्द कोई ऐसी भूमि या खुला स्थल, जिस पर किसी
काकब्जा न हो ।
(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016
और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2018 में अभिप्रेत होगा ।
अध्याय -2
4. ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण
(1) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें । यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगाः-
(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा
(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पंचायत चौखुटिया के निर्देशों के अनुसार पृथककृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोंपेगा ।
(2) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गों में:-
(क) गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरा 592
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 8
(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा , जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्क्त कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सोंपेगा और उसके लिए नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा ।
(3) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगाः-
हराः- जैव अपघटीय कचरे के लिए ।
नीलाः- गैर-जैव अपघटीय या खुष्क कचरे के लिए ।
कालाः- घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए ।
(4) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत चौखुटिया के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं । जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे कचरे को नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।
(5) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत चौखुटिया की भागीदारी के साथ , सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग-अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें । जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए कचरे को नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।
(6) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पंचायत चौखुटिया के भागीदारी सें, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेंगे । जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंगअथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।
(7) कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पालिका परिषद को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए , ताकि नगर पालिका परिषद द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें ।
(8) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबेधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुष्क कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए ।
(9) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाघ सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बथा खुधा भोजन, सब्जियां, फल आदि कोअलग अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पालिका परिषद द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा ।
(10) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पंचायत चौखुटिया के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे ।
(11) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/ समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा ।
(12) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा ।
(13) बायो मेडिकल कचरा, ई-कचरा , जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा । ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा ।
593 भाग, 8]
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
(마) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/ कब्जाधारी , जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबंधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहनध्स्थल तक पहुचाना होगा । ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा ।
(15) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न या गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पंचायत श्रभिक/ वाहन/ कचरा एकत्रकर्ता / कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा । यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी ।
अध्याय-3
ठोस कचरा संग्रह
5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:-
(1) नगर पंचायत चौखुटिया के सभी क्षेत्रों या वाडों में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एस.डब्लू.एम. नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा । इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत चौखुटिया संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा ।
(2) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्वद्द क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पंचायत चौखुटिया वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा । व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पालिका परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा ।
(3) कचरे को स्व- स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उल्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे।
(4) सब्जी फल, फूल, मांस , पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा ।
(5) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान कियाजाएगा । इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें ।
(6) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं ।
(7) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं । यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा ।
(8) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ ऑटो-टिप्पर्स/ रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें । बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड (क -4) और (क-5) के अंतर्गत आने वालों को छोड़कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा ।
(9) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा । कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गैर- जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा ।
(10) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा ।
(11) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा दुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाऐ और नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । ये योजनाएं तालिकाबद्द और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा । नगर पंचायत चौखुटिया अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और दुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें । ऐसी जानकारी नगर पंचायत चौखुटिया की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।
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(12) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्री- व्हीलर अथवा छोटे मोटर युक्त वाहन /साईकिल रिक्शा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा ।
(13) अत्यंत भीड़ भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थी- व्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शाअथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे ।
(14) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों / लेनों में जहा थी- व्लीहर / रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो,ऐसे स्थानों पर बस्ति/ गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे । इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड कीजाएगी ।
(15) ऑटो टिप्पर, थी- व्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्त्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान , कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे ।
(18) नगर पंचायत चौखुटिया या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लाईनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें ।
अध्याय-4
ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण
6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा
क-(1 ) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या अचल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा ।
(2) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:-
(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा ।
(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा ।
(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा ।
(3) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा चिन्हित अलग-अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगाः-
(क) हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए ।
(ख) नीलाः गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए ।
(ग) कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए ।
नगर पंचायत समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण था रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा ।
(4) नगर पंचायत चौखुटिया रवयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी किउनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों ।
(5) द्वितीयक संग्रहण डीपूओं में विभिन्न कार के कंटेनर नगर पंचायत चौखुटिया या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप- नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे ।
(6) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है ।
(7) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।
(8) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप - नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें ।
(9) नगर पंचायत या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूड़ाघरों की धुलाई और संक्रमण मुक्त बनाने की व्यवस्था करें ।
595 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22,1945 शक सम्वत्)
ख- सूखे कचरे (गैर- जैव उपघटीय कचरा) के लिए रिसाईक्लिंग सेंटर
(1 ) नगर पालिका परिषद अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रिसाईक्लिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों /घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा । प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रिसाईक्लिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है ।
(2) गली/ घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटीय ) इन निर्दिष्ट रिसाईक्लिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा । ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे ।
(3) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रिसाईक्लिंग योग्य सूखा कचरा इन रिसाईक्लिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और या नगर पालिका परिषद से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बैच सकते है । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाईक्लिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा । अधिकृत एजेंट और या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रिसाईक्लिंग योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाईक्लिंग यूनिटों को बेच सकते है । अधिकृत एजेंट औरध्या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे ।
निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र
(1) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा ।
(2) नगर पंचायत चौखुटिया अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथक्कृत तरीके से एकत्र करें ।
(3) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।
अध्याय -5
ठोस कचरे की ढुलाई
7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:-
(1) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भली- भाँति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े । इन वाहनों में कम्पैक्टर और गोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे ।
(2) नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे । कूड़ेदान या कंटेनरों के आस- पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा ।
(3) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा ।
(4) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व- स्थान प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।
(5) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुँचाया जाएगा ।
(6) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2018 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी ।
(7) नगर पंचायत चौखुटिया कचरे की समुचित ढंग से दुलाई के प्रबंध करेगा । गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी ।
(8) दुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार-बार परिचालन से बचा जा सकें ।
(9) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमाध्स्थानांतरित करेंगे ।
(10) यदि किसी कारणवश एमटीएस / एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।
(11) फिक्स्डकम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हुक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा ।
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[भाग 8
(12) कचरे की दुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए ।
(13) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और दुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी ।
( 14) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/ कूड़ादानों से कचरा प्राप्त करेगा ।
(15) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर- घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो- टिप्परों, तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिवद्द एमटीएस तैनात किए जाएगें ।
( 16) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उत्तारने में कम से कम समय लें और कूड़ा करकट इधर- उधर न फैले ।
(17) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द- गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे । ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए ।
(18) नगर पंचायत चौखुटिया अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।
अध्याय-6
8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग
(1) नगर पंचायत चौखुटिया ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्द ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख - रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके । इसके लिए निम्नांकित प्रोधिगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा- निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगाः-
(ক) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्दित ।
(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यमध्बडे कम्पोस्टिंगध्बायो-मिथेनेशन प्लांटो के जरिएय
(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए , ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुएय
(2) नगर पालिका परिषद रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा ।
(3) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बन्ध अनुबंधो की कार्यशर्तों का हिस्सा होगा ।
(4) नगर पंचायत चौखुटिया सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच , कपडा आदि रिसाईक्लिंग योग्य पदार्थ रिसाईक्लिंग करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए ।
9.ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देश
(1) नगर पंचायत चौखुटिया सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैंक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व- स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।
(2) नगर पंचायत चौखुटिया यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल , मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें ।
(3) नगर पंचायत चौखुटिया यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी , उधानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उधानों में ही किया जाए ।
(4) नगर पंचायत चौखुटिया कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग , बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा । परन्तु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा ।
597 भाग ४]
उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
अध्याय-7
10 ठोस कचरे का निपटान
नगर पंचायत चौखुटिया अपशिष्ठ कचरे और गलियों में झाडू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एस.डब्लू.एम. नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढाँचे का निर्माण, प्रचालन और रख- रखाव करेगा ।
अध्याय-8
इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्मानाध्दंड लगाना
11. ठोस कचरे का संग्रहण, दुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः-
कचरा उत्सजकों से कचरा संग्रहण, बुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा । इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है । (क)
(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत चौखुटिया अथवा नगरपंचायत चौखुटिया द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।
(ग) नगर पंचायत चौखुटिया इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के । प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिंलिग / संग्रह / वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा । डाटाबेस को नियमित रुप से अधतन जाएगा ।
नगर पंचायत चौखुटिया ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्दतियां अपनाएगा । (घ)
इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दीजाएगी । ( ৫)
(च) वार्षिक और छः माही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी । यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बजाए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा । इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छः महीने के बजाए साढ़े पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी ।
(B) अनुसूची -1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा ।
(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।
(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँती वसूल की जायेगी ।
12. एस.डब्लू.एम. नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्मानाध्दंड:-
(क) एस.डब्लू.एम. नियमों अथवा इन उप- नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप- नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची-2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा ।
(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा ।
(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/ प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी , सफाई निरीक्षक, कर निरीक्षक, सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं । जुर्मानाध्दण्ड राशि अनुसूचि-2 में दी गई है ।
(घ) अनुसूची-2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी ।
(ङ) निर्दिष्ट/ प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा । जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम, 1986के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।
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[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
अध्याय-9
प्रतिभागियों के दायित्व
13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः-
(1) कूडा फेंकने पर पाबंदीः-
(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलानाः अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़ादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा । कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने / साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा ।
(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना संपत्ति पर कूड़ा नही डालेगा । अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त
(ग) वाहनों से कूड़ा फेंकना किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ , खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा ।
(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य भालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें ।
(৫) स्वयं/ पालतू पशुओं से गंदगी किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे इस तरह के उत्सर्जित कचरे के को वरीयता दी जाएगी । कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा / साफ करेगा और समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान
(च) नालियों आदि में कचरे का निपटानः कोई व्यक्ति किसी नाली / नदी/ खुले तालाबध्जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा ।
(2) कचरे को जलाना - सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर तोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा ।
(3) "स्वच्छ क्षेत्र":- प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें । इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/ गटर, सडक किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए ।
(4) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शनियां, सर्कस , मेले , राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग औरध्या नगर पंचायत चौखुटिया से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्त्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वःस्वच्छता सुनिश्चित करें ।
(प) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्द जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी । यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं । यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा । यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और दुलाई में नगर पंचायत चौखुटिया की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पंचायत चौखुटिया के सम्बद्द जोनल अधिकारीको आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा ।
(पप) खाली प्लाट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर- निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से पंचायत चौखुटिया निम्नांकित ढंग से निपटेगी:-
(क) नगर पंचायत चौखुटिया किसी परिसर के मालिक / अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक / अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा ।
(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा ।
(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत चौखुटिया निम्नांकित कार्यवाई कर सकती है :-
भाग 8]
599 उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
(पयप) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (2) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करो ।
(पअ) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व:
(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, कॉच , प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत चौखुटिया के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत चौखुटिया को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी । नगर पंचायत चौखुटिया इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्स सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है ।
(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर-जैव अपधटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी , जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके ।
(14) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पत्ता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रिसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी , जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।
(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी ।
14. नगर पंचायत चौखुटिया के दायित्व:-
(1) नगर पंचायत चौखुटिया अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियोंध्मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी । वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पंचायत चौखुटिया अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है । इसके अतिरिक्त नगर पंचायत चौखुटिया सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाडू लगाने की आवश्यकता हों ।
(2) नगर पंचायत चौखुटिया अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आस- पास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडे दानों का रख- रखाव करेगा ।
(3) नगर पंचायत चौखुटिया विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा , ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सार्वजनिक स्थलो पर बने पेशाब घरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन , लैंडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके ।
(4) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, दुलाई , प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अधिशासी अधिकारी या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी ।
(5) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती युक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पंचायत चौखुटिया जहां कहीं अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं । प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।
(6) नगर पंचायत चौखुटिया अधतन सड़कध्गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाडू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा ।
(7) नगर पंचायत चौखुटिया सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप- नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/ दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा ।
(8) नगर पंचायत चौखुटिया कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करे । नगर पंचायत विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है । इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्द वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है ।
600
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
(9) नगर पंचायत चौखुटिया स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पाकों, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा । अनौपचारिक कचरा रिसाईक्लिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रिसाईक्लिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है ।
(10) नगर पंचायत चौखुटिया ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें ।
(11) नगर पंचायत चौखुटिया यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए ।
(12) नगर पंचायत कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा ।
(13) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत चौखुटिया को रिर्पोट करेगा , जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा ।
(14) नियमित जांच:- अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एस.डब्लू. एम.नियमों और इन उप- नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा है ।
(15) नगर पंचायत चौखुटिया अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा । इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं ।
(16) नगर पंचायत एस.डब्लू.एम. नियमों और उप- नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्द कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/ आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/ दिहाडी / परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा ।
(17) पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिएनगर पंचायत चौखुटिया अपनी वेदसाइट से सारी आवश्यक सूचनाएँ प्रदान करेगा ।
(18) नगर पंचायत एस.डब्लू.एम. नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नहीं किए गये हैं ।
अध्याय-10
विविध
15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष, नगर पंचायत चौखुटिया के समक्ष रखा जाएगा , जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।
16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय नगर पंचायत चौखुटिया अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा , ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने बाले इलाकों को सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा ।
17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 और इन उप- नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं ।
भाग 8]
601
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22 , 1945 शक सम्वत्)
अनुसूची-1
ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क
क्र०सं० अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार
1 .
प्रतिमाह सेवा शुल्क ( यूजर चार्जर 50 )
रु० 20.00 प्रतिमाह
गरीबी रेखा से नीचे के घर (बी.पी. एल कार्ड धारकं)
2
किसी भी प्रकार की दुकान से कूड़ा एकत्रीकरण
3. प्रतिघरसे कूड़ा एकत्रीकरण
4.
उपरोक्त के अतिरिक्त घर
5. सब्जी एवं फल विक्रेता
6. मांस एवं मछली विक्रेता
7. रेस्टोरेन्ट/होटल
8. होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस
9.
धर्मशाला
10. बरातघर ( चेरिटेबिल) बरातघर ( नॉन-चेरिटेबिल )
11. बेकरी
12. कार्यालय
13 . स्कूल/शिक्षण संस्थाएं ( आवासीय)
14. स्कूल/शिक्षण संस्थाएं ( अनावासीय)
15.
रु० 50.00 प्रतिमाह
रु० 30.00 प्रतिमाह
रु० 50.00 प्रतिमाह
रू० 100.00 प्रतिमाह
न्यूनतम 150.00 रु प्रतिमाह
छोटे रु० 100.00/- मध्यम रु ० 200.00/ तथा बडे रु ० 500.00 प्रतिमाह
20 बेड तक रु 0 300.00 21 बेड से 40 बेड तक रु० 400.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु० 500.00 प्रतिमाह
रु० 10 प्रति कमरा प्रतिमाह रू ० 300/- प्रति उत्सव / समारोह
रु० 150.00 प्रति उत्सव रु० 500.00 प्रति उत्सव
रु० 100.00 प्रतिमाह
रु० 100 प्रतिमाह
100 बेड तक के लिए रु 1000.00 , उससे अधिक रु 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त प्रतिमाह
500 विद्यार्थियो तक रु० 500.00 , उससे अधिक रु०- 1000.00 प्रतिमाह
हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम ( बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)
16. क्लीनिक/पैथोलोजी
17 . दुकान/चाय की दुकान/मिठाई की दुकान छोटी/बड़ी
18. फैक्ट्री
19. वर्कशॉप/कारखाना/वाहन धुलाई/रिपेयर
20. कबाडी
21. जूस/ गन्ने का रस विक्रेता
22.
रू 0 1500.00 प्रतिमाह 20 बेड तक रू० 2000.00 प्रतिमाह 21 से 40 बेड तक रू० 5000.00 प्रतिमाह 41 से 100 बेड तक रू० 5000.00 प्रतिमाह 101 से अधिक बेड तक
रु० 100.00 प्रतिमाह क्लीनिक
मौहल्ले की छोटी दुकान रु० 50.00 , बाजार की दुकान रु ० 75.00 , शोरुम रु 200.00, छोटे मॉल रु० 1000.00 प्रतिमाह
रु० 600.00 प्रतिमाह छोटी रू० 1000.00 प्रतिमाह बड़ी
रू0 200.00 प्रतिमाह
रु० 100.00 प्रतिमाह छोटा कबाड़ी रू० 500.00 प्रतिमाह बड़ा कबाड़ी
रु० 100.00 प्रतिमाह
रु०300.00 प्रति उत्सव/ आयोजन
सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस / प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो
23. ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट रु० 100.00 , 0.50 घन मी० तक रू0 250.00 , 1.00 घन मी ० तक 602
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
रू० 500.00 , 2.00 घन मी० से अधिक
24. सिनेमा हॉल रु० 1000.00 प्रतिमाह
25. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ( प्रतिष्ठान की स्थिति रू० 50.00 से रू0 1000.०० तक
के अनुसार)
26 नर्सिंग होम,क्लिनिक मेडिक/निजीक्लिनिक रु०.300.00 प्रतिमाह
27 थोकविक्रेता रु० 100.00 प्रतिमाह
28 कपड़ाविक्रेता रु० 1000.00 प्रतिमाह
29 रेस्टोरेंट बार सहित रु० 1000.00 प्रतिमाह
30 देशी शराब रु० 150.00 प्रतिमाह
31 विदेशी शराब रु० 150.00 प्रतिमाह
इस्तेमालकर्ता शुल्क/ प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार ) एल ०पी ०एस ०सी० ) लगाया जाएगा ।
अनुसूची-2
जुर्माना/दंड
अपराध क्रसं नियम/उप नियम संख्या
1.
निम्नांकित पर लागू
प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपयेमें)
200.00
आवासीय
1000.00
बल्क जत्रेटर
एस.डब्लू. एम . नियमों का नियम 4(1) (क)
2000.00
5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले
कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना
विवाह /पार्टी हाल , फेस्टिवल हाल , पार्टी लान , प्रदर्शनी और मेले स्थल
4000.00
5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों , सिनेमाघरों , पब्स, सामुदायिक हॉल , मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान
5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर- आवासीय स्थान
5000 जारी रहने पर 15,000 तक
500 प्रथम बार जारी रहने पर 5000 तक
फिश , मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथक्करण तरीके से न रखना
उल्लंघनकर्ता
एस.डब्लू. एम . नियमों का नियम 4(2)
सडक/गली में 1. कूडा फेकना या थूकना
2. नहाना , पेशाब करना , जानवरों को चारा खिलाना , कपडे धोना, वाहन धोना , गोवर नाली में बहाना
200से 500 प्रथमबार , दोवारा 1000से 5000 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी।
500 प्रथमबार दोवारा से 800 से 1000 तक भाग 8]
603
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22,1945 शक सम्वत्)
2.
आवासीय
एस. डब्लूएम . नियमों नियमानुसार सेनिटरी 100 प्रथमबार जारी रहने
का नियम कचरे का निपटान परः 1000 तक
4(1) (ख) और करने में विफल
(घ) रहना। नियम के
अनुसार बागवानी और
उद्यान कचरे के गैर- आवासीय/बल्क जत्रेटर
निपटान में विफल
रहना ।
3.
500प्रथम बार जारी रहने पर 1500 तक
आवासीय
एस.डब्लू.एम . नियमों का नियम 4(1) (ग)
नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।
500 प्रथम बार जारी रहने पर 2000 तक
गैर- आवासीय/बल्क जत्रेटर
4.
5000 प्रथम बार जारी रहने पर 15000
उल्लंघनकर्ता
ठोस कचरे को खुले में जलाना
एस.डब्लू. एम . नियमों का नियम4 ( 2 ) , 15 (ट) ,
5.
एस.डब्लू. एम . नियमों का नियम 4(4)
1000 प्रथम बार जारी रहने पर 5000 तक
10,000 प्रथम जारी रहने पर 1.00 बार लाख
निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना
6.
एस.डब्लू. एम . नियमों का नियम 4(5)
ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि तक कोई हो , जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो
उल्लंघनकर्ता
200 प्रथम बार जारी रहने पर तक 2500
नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/ वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर
7.
एस.डब्लू. एम . नियमों का नियम4 (2 ) , 15 ( छ)
अपराधी
500 प्रथम बार जारी रहने पर 15000 तक
सार्वजनिक स्थलो , सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/ कुत्ते/ अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/ उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता 604
उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 8
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा
7500.00 8
नियमो के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता
निवासी आर.डब्लू.ए . कल्याण एसोसिएशन,
एस०डब्लू०एम० नियमों का नियम 4(6)
5,000.00
बाजार एसोसिएशन , संघ
7500.00 9.
द्वारबंद समुदाय
नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता
एस . डब्लू. एम . नियमों का नियम 4(7)
10000.00
संस्थान
10.
5,000.00
होटल
नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता
एस.डब्लू. एम . नियमों का नियम 4(8)
1000.00
रेस्टोरेंट
11.
50,000.00
विनिर्माता ऑनर/स्वामी और/या ब्रॉड
एस.डब्लू. एम . नियमों का नियम 17( 2)
उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन
12.
विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कम्पनियाँ
नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता
एस.डब्लू. एम . नियमों का नियम 173)
20,000.00 प्रथम बार जारी रहने पर 50,000.00 तक
13
5,000.00 प्रथम बार 10,000 तक
उल्लंघनकर्ता , ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि
एस.डब्लू. एम . नियमों का नियम 15य (ङ)
नियमों के उपाय करने , भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता
14
उल्लंघनकर्ता/ पर्यटक/वाहन/चालक
एस.डब्लू. एम . नियमों का नियम 20(ग)
1000.00 प्रथम बार जारी रहने पर लाइसेन्स निस्तरण की संस्तुति व जुर्माना 10,000.00 तक गलियों, पहाड़ियों , सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल , शराब की बोतल , सोफ्ट ड्रिक , कैन , टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर
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उल्लंघनकर्ता/होटल /अतिथिग्रह स्वामी
एस.डब्लू. एम . नियमों का नियम 20(घ)
नगर पालिका की उप विधि को होटल/ अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने मेंविफलता
1000.00 प्रथम बार जारी रहने पर 50 प्रतिशत उल्लंघन कर्त्ता व 10,000.00 तक होटल मालिक
10,000.00 तक
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आयोजनकर्ता
1000.00 प्रथम बार अधिकतम 10,000.00 लाख तक सार्वजनिक सभाओं ( जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस , मेले , राजनैतिक रैलिया , वाणिजिक , धार्मिक , सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध भाग 8]
605 उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2023 ई ० (आश्विन 22, 1945 शक सम्वत्)
प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिविधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने मे विफलता)
शास्ति/दण्ड
नगर पंचायत चौखुटिया जनपद अल्मोडा की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना अन्तर्गत सेवा शुल्क का उल्लंघन करने पर नगर पंचायत अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त) की धारा 299(1 ) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2011 के अन्तर्गत दण्डीय होगा जो रू0 5000/- तक होगा और उल्लंघन निरन्तर जारी रहने पर प्रथम दोष सिद्धी के दिनांक से रू 0 500 / प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड की वसूली की जायेगी । यदि उपभोक्ता कूड़ा अलग -अलग डिब्बों में पृथक्कीकरण कर नही रखता है तो यूजर चार्जेज. दोगुने देय होंगे, यह अधिकार नगर पंचायत चौखुटिया जिला अल्मोड़ा में निहित होगा ।
ह० (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत चौखुटिया ।
ह० (अस्पष्ट) प्रशासक/ उपजिलाधिकारी, नगर पंचायत चौखुटिया ।
पी०एस०यू० (आर० ई०) 41 हिन्दी गजट /405-भाग 8-2023 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।