Servants of Knowledge
Uttarakhand Gazette · Government of Uttarakhand

Appointment

Published 21 October 2023

Notification no.
No.34-/No-M/XXXVI-A-1/2023-22No.-M/2023
Issued By
NARENDRA DUTT(Principal Secretary Law cum L R)
Identifier
in.gazette.uttarakhand.2023-10-21.No.34-_No-M_XXXVI-A-1_2023-22No.-M_2023
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN / 30/ 2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1955

रुड़की

खण्ड-24] रुड़की , शनिवार, दिनांक 21 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 29, 1945 शक सम्वत्) ( संख्या-42

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु०

3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य

1500

845-846

भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 1 -क- नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

459-465

1500

975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड

975. भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

607-608

975

स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि

1425

845-क 846

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 21 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 29, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग -1

अधिसूचना

नियुक्ति

09 अक्टूबर , 2023 ई ०

संख्या 34 / नो ० एम ० / XXXVI - A - 1 / 2023-22 नो 0 एम 0 / 2023 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या -53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री सुरेश कुमार , अधिवक्ता को दिनांक 09-10-2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील खटीमा , जिला ऊधम सिंह नगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री सुरेश कुमार का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

आंज्ञा से ,

नरेन्द्र दत्त , प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ।

In pursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No.34-/No - M /XXXVI -A- 1/2023-22 No. -M/2023 Dated- October 09, 2023 .

NOTIFICATION

Appointment

October 09, 2023

No.34-/No -M /XXXVI - A- 1 /2023-22 No. -M/2023-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No - 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Suresh Kumar, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 09-10-2023 for Tehsil Khatima , District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Suresh Kumar be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the saidAct.

ByOrder, NARENDRA DUTT,

Principal Secretary, Law- cum-L.R .

पी० एस ० यू० (आर० ई० ) 42 हिन्दी गजट / 406-भाग 1 2023 (कम्प्यूटर / रीजियो) मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 29, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 - क

नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

05 September, 2023

October

No. 329/XIV- a - 26/ Admin.A/ 2011 --Ms . Akata Mishra , 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.) ,. Dehradun , is hereby sanctioned medical leave for 16 days w.e.f. 14.08.2023 to 29.08.2023.

NOTIFICATION

05

September,

October

2023

No. 330 / XIV - a/ 34/ Admin.A/ 2015 --Ms . Afiya Mateen , Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 21.07.2023 to 31.07.2023.

NOTIFICATION

05 September, 2023

October

No. 331 /XIV - 81 /Admin.A/ 2003--Ms . Anjushree Juyal , 1st Additional District & Sessions Judge, Haridwaris hereby sanctioned medical leave for 28 days w.e.f. 01.06.2023 to 28.06.2023 .

459-ख 460

उत्तराखण्ड गजट , 21 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 29, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

NOTIFICATION

05 October, 2023

No. 332/XIV- a - 35/Admin.A/2020 -- Ms. Deepti Pant, 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Kashipur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned:

1.

Medical leave for 18 days w.e.f. 27.06.2023 to 14.07.2023

2. Miscarriage/abortion leave for 42 days w.e.f. 15.07.2023 to 25.08.2023

NOTIFICATION

05 September, 2023 October UFO ТАШОО КОН

No. 333 / XIV - a- 36 /Admin.A- 2 / 2023 --Ms . Sonam Rawat , Judicial Magistrate - IV, Dehradun (Trainee- 2021 Batch) is hereby sanctioned following medical leave:

1. w.e.f. 23.07.2023 to 26.07.2023 [04 days ]

2. w.e.f. 06.08.2023 to 09.08.2023 [ 04 days ]

3. w.e.f. 15.08.2023 to 18.08.2023 [ 04 days ]

NOTIFICATION

05 September, 2023

October

No. 334/XIV/ 86/ Admin.A/ 2013 -- Shri Mahesh Chandra Kaushiwa , Additional District & Sessions Judge, Karnprayag , District Chamoli is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 28.08.2023 to 03.09.2023 .

ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/-

Registrar General .

भाग 1 -क]

461 उत्तराखण्ड गजट , 21 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 29, 1945 शक सम्वत्)

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

09 October, 2023

No. 335 / UHC/Admin.A- 2/ 2023-- Judicial Magistrate , Almora is nominated as Presiding Officer of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate e -traffic challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Almora , as additional assignment .

NOTIFICATION

09 October, 2023

No. 336 / UHC/Admin.A- 2/ 2023 -- Judicial Magistrate , Bageshwar is nominated as Presiding Officer of the Virtual Court under Motor Vehicles Act , 1988to adjudicate e- traffic challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Bageshwar, as additional assignment .

NOTIFICATION

09 October, 2023

No. 337 / UHC /Admin.A- 2/ 2023 -- Judicial Magistrate , Chamoli is nominated as Presiding Officer of the Virtual Court under Motor Vehicles Act , 1988 to adjudicate e -traffic challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Chamoli , as additional assignment.

NOTIFICATION

09 October, 2023

No. 338 /UHC /Admin.A- 2/2023--Civil Judge ( Jr. Div. ) , Champawat is nominated as Presiding Officer of the Virtual Court under Motor Vehicles Act , 1988to adjudicate e - traffic challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Champawat , as additional assignment .

NOTIFICATION

09 October, 2023

No. 339/ UHC /Admin.A- 2/2023 --Civil Judge ( Jr. Div. ) , Nainital is nominated as Presiding Officer of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate e - traffic challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Nainital , as additional assignment .

NOTIFICATION

09 October, 2023

No. 340 /UHC / Admin.A- 2 / 2023 --Judicial Magistrate , Pauri Garhwal is nominated as Presiding Officer ofthe Virtual Court under Motor Vehicles Act , 1988 to adjudicate e -traffic challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Pauri Garhwal , as additional assignment .

[भाग 1 -क 462 उत्तराखण्ड गजट , 21 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 29, 1945 शक सम्वत्)

NOTIFICATION

09 October, 2023

No. 341 /UHC /Admin.A- 2 / 2023--Civil Judge ( Jr. Div. ), Pithoragarh is nominated as Presiding Officer of the Virtual Court under Motor Vehicles Act , 1988 to adjudicate e - traffic challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Pithoragarh , as additional assignment.

NOTIFICATION

09 October, 2023

No. 342 / UHC /Admin.A- 2/ 2023-- Judicial Magistrate, Rudraprayag is nominated as Presiding Officer of the Virtual Court under Motor Vehicles Act , 1988 to adjudicate e - traffic challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Rudraprayag as additional assignment .

NOTIFICATION

09 October, 2023

No. 343 / UHC /Admin.A- 2/ 2023--Civil Judge ( Jr. Div. ) , Tehri Garhwal is nominated as Presiding Officer of the Virtual Court under Motor Vehicles Act , 1988 to adjudicate e- traffic challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Tehri Garhwal , as additional assignment .

NOTIFICATION

09 October, 2023

No. 344 / UHC / Admin.A- 2 / 2023-- Judicial Magistrate - I , Rudrapur , District Udham Singh Nagar is nominated as Presiding Officer of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate e - traffic challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Udham Singh Nagar as additional assignment..

NOTIFICATION

09 October, 2023

No. 345/ UHC /Admin.A - 2/ 2023-- Judicial Magistrate , Uttarkashi is nominated as Presiding Officer of the Virtual Court under Motor Vehicles Act , 1988 to adjudicate e- traffic challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Uttarkashi as additional assignment .

Above orders will come into force from the date of functioning of virtual traffic Courts in respective districts.

By Order of the Court , Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL ,

Registrar General .

463

उत्तराखण्ड गजट , 21 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 29 , 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 -क]

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,

रामनगर , जिला- नैनीताल

अधिसूचना

20 सितम्बर , 2023 ई०

संख्या 485 / कर- पंजीयन / 2023 / 2023-24- केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 की उपधारा (2 ) में प्रावधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो , समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए , तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा-116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रैलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम् गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे ।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली-2011 (यथासंशोधित) के नियम -180 में वर्णित है कि किसी नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर निबन्धन या सामान्यतः मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबन्ध का ऐसा आदेश जेसा वह उचित समझें दे सकता है । ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहाँ वह लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जाएगे ।

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, (यथासंशोधित) के नियम -180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामनगर जनपद नैनीताल से होकर निकलने / चलने वाले ऐसे मार्गों या मार्गों के अंश पर, जो नगर पालिका या नगर पंचायत की अधिकारिता से बाहर हो, संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गतिसीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है-

मोटर यान का वर्ग

क०सं०

नियंत्रित पहुंच वाले एक्सप्रसवे

अन्य सड़कें ओ०डी०आर० , एम०डी०आर० ग्रामीण सड़क सहित

समस्त मार्ग के अंश जिन पर निर्माण कार्य चल रहा हो या आबादी क्षेत्र हो या स्कूल/ अस्पताल हो ।

राज मार्ग जिसमें 4 लेन से कम लेन वाले ऐसे राष्ट्रीय राज्य मार्ग या राज्य विभाजक (डिवाइडर) उपलब्ध नहीं है ।

4 लेन और अधिक के विभाजित वाहन मार्ग (मध्य पट्टियों/ विभाजक वाली सड़के)

(3)

(2)

(1)

1

रामनगर शहर जनपद नैनीताल में नियंत्रित पहुंच वाले एक्सप्रेस वे उपलब्ध नहीं हैं ।

ऐसे यान , जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम1 प्रवर्ग यान)

तदैव 2 ऐसे मोटर यान जिनका

उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम 2 और एम० 03 प्रवर्ग यान)

(7)

(6)

(5)

(4)

25

50

70

80

25 60

45

75 464

उत्तराखण्ड गजट, 21 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 29, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

3

70.

तदैव

60

45

25 ऐसे मोटर यान जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है ।

( सभी एन प्रवर्ग यान)

4

तदैव

दो पहिया वाहन ।

70

60

45

25

5

तदैव

50

चौपहिया साईकिल ।

50

40

25

6 तिपहिया यान ।

45

तदैव

45

40

25

गति सम्बन्धी उपरोक्त व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा-

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा- 116 में विनिर्दिष्ट सड़क चिन्ह गति प्रतिबन्धित क्षेत्र के प्रारम्भिक छोर तथा मध्य में भी जगह- जगह पर आई ० आर० सी० कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमकें जिसे हेतु रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा ।

(अ) अग्निशमन वाहन ।

(ब) एम्बुलेंस ।

(स) पुलिस वाहन ।

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए

प्रयुक्त होने वाले वाहन ।

(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन ।

संदीप वर्मा ,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

रामनगर , जिला- नैनीताल ।

465

उत्तराखण्ड गजट , 21 अक्टूबर , 2023 ई० (आश्विन 29,1945 शक सम्वत्)

भाग 1 - क]

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,

टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

16 सितम्बर , 2023 ई ०

पत्रॉक 1396 / निलम्बन / 2023-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

लाइसेन्स संख्या लाइसेन्स धारक का नाम व पता

1

UK0320230003236 श्री देवेश भट्ट पुत्र श्री धर्मानन्द भट्ट, धूरा , पो. स्वाला, जनपद चम्पावत

2

UK0420070055165 श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह, हरिपुर फुटकुनवा, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल

3

HR2920200006334 श्री नीरज बोरा पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह बोरा , छिद्दरवाला, ऋषिकेश , देहरादून

4

UK0320070004748 श्री प्रकाश राम पुत्र श्री नाथू ग्राम चक्कू, डुगरासेठी, जनपद चम्पावत

5

UK0320210004532 श्री मुन्ना सिंह देव पुत्र श्री उत्तम सिंह देव, जनकाण्डे, जनपद चम्पावत

6

UK0320210000234 श्री संदीप मेहता पुत्र प्रताप सिंह, ग्याली सेरन, जनपद चम्पावत

7

UK0320220003768 श्री आशीष सिंह बोहरा पुत्र श्री दीपक सिंह बोहरा , कमलेख , धूनाघाट, जनपद चम्पावत

8

UK0520210002836 श्री सूरज सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह , सूनाकोट, डीडीहाट, पिथौरागड़ । जनपद

अभियोग

निलम्बन अवधि संस्तुतिकर्ता अधिकारी

पुलिस चम्पावत

16.09. दिनांक 2023 से दिनांक 15.12.2023 तक वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

उपरोक्तानुसार पुलिस चम्पावत वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

उपरोक्तानुसार पुलिस चम्पावत वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

उपरोक्तानुसार पुलिस चम्पावत वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

उपरोक्तानुसार

पुलिस चम्पावत वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

उपरोक्तानुसार पुलिस चम्पावत वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

उपरोक्तानुसार पुलिस चम्पावत वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

उपरोक्तानुसार

पुलिस चम्पावत वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

सुरेन्द्र कुमार ,

लाइसेसिंग अथॉरिटी,

टनकपुर चम्पावत ।

पी०एस०यू० (आर०ई० ) 42 हिन्दी गजट / 406- भाग 1 - क 2023 (कम्प्यूटर / रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 29, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैने अपना नाम भावाग्राही दाश पुत्र श्री भगवान दाश से परिवर्तित कर स्वामी कृष्णप्राणानंद सरस्वती (swami krishnapranananda saraswati ) रख लिया है ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

स्वामी कृष्णप्राणानंद सरस्वती पुत्र श्री भगवान दाश निवासी तत्वमसि 52 ग्राम व पोस्ट तपोवन टिहरी गढवाल , उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आर्मी नं 0 4060902x रैंक NK पी० पी ० ओ० के अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम वेद प्रकाश (VED PRAKASH ) दर्ज हो गया हैं जबकि मेरा वास्तविक नाम वेद प्रकाश भट्ट (VED PRAKASH BHATT) है । भविष्य में मुझे वेद प्रकाश भटट (VED PRAKASH BHATT) पुत्र लीला नन्द भटट (LEELANAND BHATT ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

वेद प्रकाश भट्ट (VED PRAKASH BHATT)

पुत्र लीला नन्द भटट (LEELA NAND BHATT)

निवासी पीताम्बर बडोवाला आर्केडिया ग्रांट देहरादून

उत्तराखण्ड |

607 -ट 608

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 21 अक्टूबर, 2023 ई० (आश्विन 29, 1945 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे आर्मी के अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम THAMAN BAHADUR ADHIKARAY दर्ज हो गया हैं जबकि मेरा वास्तविक नाम THAMAN BAHADUR ADHIKARI है । भविष्य में मुझे THAMAN BAHADUR ADHIKARI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

THAMAN BAHADURADHIKARI

पुत्र जीत बहादुर निवासी 65 झंडी आम के पास गंगोल पंडित वारी , देहरादून ।

सूचना

आर्मी / सर्विस नं 0 1487224X, रैंक SEP, नाम सुरेश चन्द्र (SURESH CHANDRA ), निवास स्थान- रामनगर डांडा, पो ०ओ ० थानों , जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) के सैन्य अभिलेखों में मेरा नाम सुरेश चन्द्र (SURESH CHANDRA ) दर्ज है । मैंने अपने निजी कारणों से अपना नाम सुरेश चन्द्र ( SURESH CHANDRA) से बदलकर सुरेश चन्द्र तिवारी ( SURESH CHANDRA TIWARI) कर दिया है , भविष्य में मुझे सुरेश चन्द्र तिवारी (SURESH CHANDRA TIWARI) पुत्र दर्शनलाल तिवारी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सुरेश चन्द्र तिवारी ( SURESH CHANDRA TIWARI) पुत्र दर्शनलाल तिवारी निवासी रामनगर डांडा पो ० ओ ० थानों , जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना

मेरे सैन्य अभिलेखों में पुत्री का नाम अंकित रावत दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम सुरभि रावत है । आर्मी / सर्विस नम्बर 4065950F

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री सदर सिंह रावत निवासी सारनधर वाला भोगपुर , ऋषिकेश , देहरादून ।

सूचना

मेरे आर्मी / सर्विस नं0 4065950F नायक मेरे सैन्य अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम देवेन्द्र सिंह दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम देवेन्द्र सिंह रावत है भविष्य में मुझे देवेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री सदर सिंह रावत के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाये ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

देवेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री सदर सिंह रावत निवासी सारनधर वाला भोगपुर , ऋषिकेश , देहरादून ।

पी० एस ०यू० (आर०ई0) 42 हिन्दी गजट / 406 -भाग 8-2023 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Gazette, Government of Uttarakhand, 21 October 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand.2023-10-21.No.34-_No-M_XXXVI-A-1_2023-22No.-M_2023/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand.2023-10-21.No.34-_No-M_XXXVI-A-1_2023-22No.-M_2023.