Servants of Knowledge
Uttarakhand Gazette · Government of Uttarakhand

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Published 30 December 2023

Notification no.
16014
Issued By
RADHA RATURI(Addl Chief Secretary)
Identifier
in.gazette.uttarakhand.2023-12-30.16014
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-24] रुड़की , शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्) (संख्या-52

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

915-984

1500 भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 1 -क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

601-614

1500

975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975

09-12

भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

671-687

975

स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि

1425

915-क 916

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग -1

19 सितम्बर, 2023 ई ०

ई-पत्रावली संख्याः 16014-

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड शासन |

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषयः-प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः डीजी- एक-113-2018 दिनांक 08.02.2022 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पदों के ढांचे को निम्नानुसार पुनर्निधारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

श्रेणी/वेतनमान

नवीन सृजित

सं.

अभ्युक्ति

पद/पदनाम परिवर्तन

वर्तमान
  में
सृजित
 पद

उच्चतम

 नवीन  संशोधित
सृजित   ढांचे में
 पदों  कुल पदों
 की   की संख्या
संख्या

01

पुलिस महानिदेशक के 01

सहायक

पुलिस 00 1 अपर अधीक्षक, वेतनमान

वेतन मैट्रिक्स लेवल -14, ग्रेड पे 10000

अधीक्षक, उच्चतर

वेतनमान

वेतन मैट्रिक्स पुलिस महानिदेशक के उप सहायक, वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (ग्रेड पे-5400) के पूर्व सृजित पद को समाप्त करते हुये ।

1. सहायक पुलिस 02 महानिरीक्षक, पीएसी 2. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय

2अपर पुलिस 03 लेवल-13'क', ग्रेड पे 8900

पुलिस 02 अपर प्रशिक्षण/ मुख्यालय अधीक्षक, वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (ग्रेड पे-8700) के पूर्व सृजित पद को समाप्त करते हुये ।

भाग 1]

917

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

04 06

03

देहरादून 1. अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ,

वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 , ग्रेड पे 8700 3अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी

कमांक-2 पर अंकित अभ्युक्त्तिनुसार पूर्व सृजित 01 पद समाप्त किये जाने के दृष्टिगत कुल पदों की संख्या-06

2.

अधीक्षक, सतर्कता

अपर

पुलिस

सेक्टर, नैनीताल

3.

अपर पुलिस

अधीक्षक, सतर्कता

सेक्टर, देहरादून

09 14

05

1. अपर पुलिस देहरादून अधीक्षक, यातायात,

4अपर अधीक्षक, प्रथम पर मैट्रिक्स लेवल-12, ग्रेड पे 7800 पुलिस श्रेणी वेतन

2. अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात, अपराध, हरिद्वार

अपर पुलिस अधीक्षक एस०टी०एफ० (7600 ग्रेड पे) पद नाम को परिवर्तित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक यातायात निदेशालय (7600 ग्रेड पे) नया पदनाम किया जाता है ।

3. अपर पुलिस अधीक्षक, हल्द्वानी

4. अपर पुलिस अधीक्षक, काशीपुर

5. उप प्रधानाचार्य, पी०टी०सी० , नरेन्द्रनगर 6. अपर पुलिस अधीक्षक यातायात, निदेशालय (पदनाम परिवर्तन)

5 अपर पुलिस 19 अधीक्षक, श्रेणी द्वितीय, वेतन मैट्रिक्स लेवल-11, ग्रेड पे 6600

19 इस श्रेणी के अपर पुलिस अधीक्षक, सर्तकता देहरादून एवं अपर पुलिस अधीक्षक, सर्तकता, नैनीताल के पदनान परिवर्तन किये जाते हैं ।

1. अपर पुलिस अधीक्षक, अल्मोडा (पदनाम परिवर्तन) 2. अपर पुलिस अधीक्षक, टिहरी (पदनाम परिवर्तित)

6 पुलिस उपाधीक्षक, 21 ज्येष्ठ वेतनमान पर वेतन मैट्रिक्स लेवल -11 , ग्रेड पे 6600

23

02

1. पुलिस उपाधीक्षक, यातायात/लाईन, साईबर सेल, देहरादून 2. पुलिस उपाधीक्षक, यातायात/लाईन साईबर सेल हरिद्वार

7 पुलिस उपाधीक्षक, 92 कनिष्ठ वेतनमान पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 , ग्रेड पे 5400

145

कुल योग-

91 क्रमांक-1 पर अंकित अभ्युक्तिनुसार पूर्व सृजित 01 पद समाप्त किये जाने के दृष्टिगत कुल पदों की संख्या-91

13

156 पूर्व सृजित 145 पदों में से 02 पदों को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप कुल पदों कीसंख्या-143+13 =156 918

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

2- उक्तानुसार संशोधित ढांचे में स्वीकृत पदों पर पदोन्नत्ति हेतु अर्हकारी सेवावधि के सम्बन्ध में संगत सेवा नियमावली (उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009) में यथावश्यक संशोधन पृथक से किये जायेंगे ।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अ० शा० संख्याः 1 / 154447 / 2023 /XXVII (7) /2023 दिनांक 13.09.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

आज्ञा से, राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव ।

वित्त अनुभाग-8

विज्ञप्ति/ तैनाती / स्थानान्तरण

30 अगस्त, 2023 ई०

संख्या 150546/2023/45 (100) / XXVII (8 )/2005- शासन के पदोन्नति आदेश सं0-138301 / 2023, दिनांक 14.07.2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2018 के अधीन राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत 03 संयुक्त आयुक्त, राज्य कर को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में अपर आयुक्त, राज्य कर , वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 वेतनमान रू0 131100-216600 के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

02- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तैनाती स्थल/ कार्यालय में तैनात/ स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र०सं०

नवीन तैनाती स्थल/कार्यालय

अधिकारी का नाम/पदनाम

1

श्री राकेश वर्मा , अपर आयुक्त

अपर आयुक्त, कुमाऊ जोन, रुद्रपुर ।

2

श्री धीरेन्द्र सिंह नबियाल, अपर आयुक्त अपर आयुक्त, (ऑडिट) राज्य कर, मुख्यालय 3

अपर आयुक्त, गढवाल जोन, हरिद्वार ।

श्री पान सिंह डुंगरियाल, अपर आयुक्त

4

श्री बी०एस० नगन्याल , अपर आयुक्त

अपर आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय ।

03- उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थल पर तत्काल योगदान प्रस्तुत करते हुए योगदान आख्या शासन को तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ।

आज्ञा से, दिलीप जावलकर, सचिव ।

भाग 1 ]

919 उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

In pursuance of the provision of the Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to publish the following English Translation of Notification No.1145/VII - 3-23/04(01 )- MSME/2023 dated 09 August, 2023 for general information .

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

MICRO , SMALL & MEDIUM ENTERPRISES SECTION

NOTIFICATION

September 06, 2023

No.1253/VII -3-23/04(01 ) -MSME/ 2023 -- The Governor is pleased to allow to promulgation of the Uttarakhand Micro , Small and Medium Enterprises Policy, 2023 , for employment creation and self-employment in line with the present scenario and projected future in view of inclusive development of MSME sector , developing favourable ecosystem.

Preamble 1. Micro, small and medium enterprises have a significant contribution in the state'seconomy. After the agriculture sector, maximum employment is provided by the micro , small and medium enterprises sector . The state government is determined to promote capital investment and create employment opportunities in the state . Financial incentives have been provided through various policy arrangements to encourage the establishment of large industries including MSMEs , but due to the problems of infrastructure, credit linkage, marketing in the MSME sector , especially in the industrially backward hill districts progress has not been made up to the mark. Therefore, for healthy competition from other neighboring states , it is necessary to give financial incentives by further promoting this sector . Uttarakhand Micro, Small and Medium Enterprises Policy-2023 isbeing declared by the state government in order to promote the inclusive development of the MSME sector in a focused manner and in view of developing a favorable ecosystem , according to the present scenario and projected future.

2.

Objective

To position Uttarakhand globally as a leading destination for Micro, Small and Medium Enterprises , especially startups , products based on local raw materials , renewable and green energy and pollution free industries, which are safe , sustainable and inclusive and have high quality manufacturing potential along with additional employment opportunities availability .

To provide access to capital for the establishment of new micro , small and medium enterprises, so that by attracting maximum investment in the state, there can be a healthy competition with other states.

To encourage expansion , scaling - up and diversification of existing MSMEs .

Maximum employment generation in New as well as Existing units .

Efforts to reduce regional disparities and disparities between different sections of the society on the parameters of entrepreneurship, employment and per capita income .

Maximum benefit of financial incentives to promote the establishment ofMicro and Small enterprises in the state.

Creation of a sensitive administrative system equipped with excellent modern technology for upgradation of already established units and solving the problems of entrepreneurs .

920

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09. 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

3.

Strategy

To realize the objectives of the policy, the state government will prepare an action plan according to the following strategy-

Providing resources for expansion and technical upgradation ofexisting enterprises, strengthening infrastructure facilities and providing assistance in marketing of manufactured products.

To specifically address the looming issues of Micro , Small and Medium Enterprises and ensure access to capital and markets by simplifying procedures.

Facilitating availability of land/space for establishment of new enterprises , development of new infrastructure facilities and upgradation of existing infrastructure facilities.

Creation of conducive industrial environment for doing business with ease and convenience .

Promotion of sustainable and inclusive development keeping in view the environmental balance .

Financial incentives and rewards for quality production and standardization .

To reduce the debt burden on the enterprises in the state by providing financial incentives on term loan taken through banks, for the establishment of new units and adequate expansion of existing units.

Permissibility of financial incentives for investment attraction and simplification of input procedure.

In order to solve the problem of regional imbalance , giving special incentives for setting up and upgrading of enterprises in remote and hilly areas.

Providing additional incentive facility to increase the participation of Divyang, women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes keeping in view the imbalance between different sections of the society.

To encourage technical upgradation for quality development of products ofMicro , Small and Medium enterprises .

Providing more incentives to products having more potential in the state.

To encourage enterprise establishment in the form of clusters .

In accordance with the " One District One Product " program of the Government of India , to increase the identity of the identified products under the "One District Two Products " policy promulgated by the State Government and to make the products manufactured in the state accessible to the market, to give special incentives to the products marked under One District Two Products (ODTP) and the Gl (Geographical Indicators ) tag of the state .

Convergence with State Government schemes and resources to take maximum benefits of Government of India schemes and resources .

To coordinate with Mudra, Start- up India, Stand- up India , Make in India, Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana and other mission mode programs and schemes of the Government of India, making plans of the state government.

To encourage product branding "Make in Uttarakhand " for global recognition.

921 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

Definitions 4. (i) State, means the State of Uttarakhand.

(ii) Policy, means to Uttarakhand Micro , Small and Medium Enterprises Policy- 2023.

(iii) Micro, Small and Medium Enterprises means as defined in the Micro, Small andMedium Enterprises Development Act, 2006 and its amendments from time to time .

At present, the Ministry of Micro , Small and Medium Enterprises , Government of India's notification dated 01.06.2020 , while amending the "Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 " , has made the following changes in the definition of Micro , Small and Medium Enterprises:

a. Micro A micro enterprise is one, in which the investment in plant and machinery or equipment does not exceed one crore rupees and its turnover does not exceed five crore rupees .

b. Small A small enterprise is one, in which the investment in plant and machinery or equipment does not exceed ten crore rupees and its turnover does not exceed fifty crore rupees .

C. Medium A medium enterprise is one , in which the investment in plant and machinery or equipment does not exceed rupees fifty crore and its turnover does not exceed rupees two hundred and fifty crore .

(iv) Manufacturing/Producer Enterprise : Manufacturing/ Producer Enterprise means an enterprise engaged in the manufacture or production of goods or final products relating to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act , 1951 , bearing a distinct name; or characteristic or use and which uses plant and machinery in value addition to the final product.

(v) Startup means a startup recognized under the Uttarakhand Startup Policy- 2023 and which is manufactured within the geographical limits of the state ofUttarakhand .

(vi) GI tag product means the Gl tag registered products issued by the Controller-General of Patents , Designs and Trademarks , Department for Promotion of Industry and Internal Trade , Government of India for the products of Uttarakhand state area and which are manufactured in the geographical limits of the state of Uttarakhand .

(vii) One District Two Product (ODTP) means the product identified under Uttarakhand State's One District Two Product Scheme-2021 and which is manufactured in the geographical limits of Uttarakhand state.

(viii) Cluster means to a group of minimum 10 production units producing a similar product/complementary product/service , belonging to a value chain, located in a continuous geographical boundary , requiring similar physical facilities/ resources.

(ix) Commencement of commercial production means starting of commercial scale production by fully installing the plant and machinery/equipment in the unit, after trial production , through operating the installed plant and machinery.

(x) New industrial unit means an industrial unit which has started its commercial production after the issue of this policy.

(xi) Substantial expansion of an existing enterprise means an industrial unit which has already started commercial production/operation before the date of issue of this policy and the existing unit plans to expand its production 922

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

capacity/operation after the issue of this policy . The existing fixed capital investment (building, plant & machinery/equipment) has been increased by a minimum of 25 percent for the purpose of Expansion/diversification and by this the capacity of the unit has been increased by a minimum of 25 percent.

(xii) Fixed Capital Investment: Investment made by MSME units in building, plant and machinery and other equipment engaged in production work and such other assets , which are required for the manufacture of the final product before commercial production . The following shall be taken into account for determination of fixed capital investment-

(a) Building: Building means a new workshop building constructed for the project, including storage facilities and other buildings constructed in connection with the manufacturing process . Under the project cost, the required and actual expenditure incurred on the new workshop and buildings constructed for other industrial purposes will be calculated as follows:

i. A building constructed for the installation of plant and machinery,

ii. Building for research and development ( R & D) activities,

Building for in- house testing facilities,

iv. Buildings constructed for storage facilities and other activities related to the manufacturing process,

v. Firefighting and power transmission system room ,

vi. Built- in tank for water connection .

(b) Plant, Machinery and Equipment (Plant and Machinery) : Plant and Machinery means new plant and machinery, dies and molds and such other equipment, which are directly used for the manufacture/operation of the product. The cost of the project will also include the expenditure incurred on installation of plant and machinery, internal power lines , switch board , MCB box etc. for operation of plant and machinery, transportation cost of plant and machinery and insurance expenses. If electrical sub - station or transformer is installed for operation of plant and machinery, then their cost will also be calculated under electrification.

The following expenditure may also be included in plant and machinery:-

i. Plants for non - conventional energy generation .

ii. Captive power plants for power generation , plants for non- conventional energy production . Captive power plants will be taken into account for incentive calculation in the form of plant and machinery, only when the energy produced from them is used by the unit for itself.

Testing Equipment .

iv. Plantfor purification of water for manufacturing enterprise.

V. Plant for pollution control measures , including facilities for collection , treatment , effluent/emission or disposal of solid/gaseous hazardous waste .

vi. Diesel generator sets and boilers .

भाग 1 ]

923 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09. 1945 शक सम्वत्)

vii. ETP plant for manufacturing enterprise.

(xiii) Food processing industry refers to value added products created after processing (using plant and machinery) of agricultural/horticultural produce that are different from their original physical form , have commercial utility and are used as food items . can be used as . Such as : ready-to -eat food products, food additive, preservatives, colors and fragrances, and value- added products manufactured from milk .

(xiv) Single-use plastic product refers to a plastic item as defined in Ministry of Environment, Forest and Climate Change's notification No. 459, dated 12.08.2021 , which is to be used only once for a single purpose before disposal or recycling.

(xv) Plastic waste processing means the process by which plastic waste is handled for the purpose of reused , recycling , co - processing or transformation into new products, as defined by Ministry of Environment, Forest and Climate Change's notification no. 459, dated 12.08.2021 .

(xvi) Alternative product of single use plastic refers to such products, which have been mentioned in Annexure - I of Uttarakhand Government Micro , Small and Medium Enterprises Section notification no. 374/VII -3- 23/04 (01 )/MSME/2022 , Dated: 22 February, 2023 .

(xvii) Furnace means the huge confined blazing fire used for melting metal and heating any object.

(xviii) Units owned by SC/ ST/Women/Divyang refer to such units, which are either wholly owned by entrepreneurs of this category or have minimum share capital of 51 percent or more from partners/directors of this category in partnership or incorporated company.

(xix) Priority category enterprise means the manufacturing enterprise mentioned in paragraph-6 (b) under this policy.

(xx) Most-priority category enterprise means the manufacturing enterprise mentioned in paragraph -6 (c ) under this policy.

(xxi) An Anchor Enterprise means an enterprise which has a minimum capital investment of Rs 10 crore in plant and machinery and has given permanent employment to a minimum of 25 persons and has at least 7 subsidiary enterprises operating within the state.

(xxii) Ancillary Enterprise means an enterprise which supplies at least 50 per cent of its total annual production to its anchor enterprise established in the State.

(xxiii ) Permanent Employment means permanent/native workers/labourers of the state regularly employed in management/skilled/ unskilled labor class by the employer in registered established industries , to whom salary/wages are paid directly by the employer . Employment provided through contractors will not be included in the category of permanent employment .

5. Classification of areas for admissibility of financial incentives

The districts and regions of the state have been classified into the following four categories for admissibility of financial incentives keeping in view the geographical conditions and industrial development in these districts /region. This classification has been done on the basis of location, border of neighboring state and distance from the market, and economic development and backwardness of the area:

District/ Covered Arca

Category

A

Entire area of district Pithoragarh , Uttarkashi , Chamoli , Champawat, Rudraprayag and Bageshwar.

924

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

Entire area of district Almora and Pauri Garhwal .

B

The mountainous dominated area of district Tehri Garhwal .

Nainital district (Bhimtal , Dhari , Betalghat, Ramgarh , Okhalkanda development block) and Dehradun district (Chakrata development block).

C

Plainareas ofdistrict Tehri (Dhalwala, Tapovan , Muni ki Reti and plains of Fakot development block attached to it) .

Areas with a height of more than 800 meters above sea level in Raipur, Sahaspur, Vikasnagar, Kalsi and Doiwala development blocks of Dehradun district.

Areas with a height of more than 800 meters above sea level inKotabagh development block of Nainital district .

D

Entire area ofdistrict Haridwar and Udham Singh Nagar .

Whole areas of Ramnagar, Haldwani development blocks , Municipal Corporation Haldwani , Nagarpalika Lalkuan, Nagarpalika Ramnagar of Nainital district and areas of Kotabagh development block of Nainital district having a height of 800 meters or less from the sea level .

Areas of Raipur, Sahaspur , Vikasnagar , Kalsi and Doiwala development blocks of Dehradun district which are 800 meters or less above sea level and areas of Dehradun Municipal Corporation .

6. IdentifiedActivities/ Activities for admissibility of financial incentives

(a) Permissible activities/activities of manufacturing sector: -

i. All other manufacturing enterprises of micro, small and medium category, except the enterprises given in the Prohibited list.

ii. Energy production in non - conventional way.

Prohibited List : Annexure- 1 (A)

(b) Manufacturing Enterprises of the Priority Category : Annexure - 1 (B)

(c) Manufacturing Enterprises of the Most- Priority Category: Annexure- 1 (C)

7. Institutional Arrangements

7.1 Ease of doing business , creation of favorable environment and sensitive administration-

Technically competent and sensitive administrative machinery has an important contribution in the successful implementation of the policies and schemes and programs made by the government. Therefore, the organizational structure willbe strengthened for effective implementation of the schemes . The development of technical capability of the personnel and the required sensitivity for the industry friendly environment (conducive industrial environment) will be inculcated. The State Government will modernize the District Industry Centers by providing technical facilities, so that services such as efficient helpdesk for providing advice, effective implementation of single window system and project preparation of enterprises , etc. can be made available 925 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

smoothly. For this , the services of expert consultants will be obtained as far as possible . For this , the infrastructure of District Industry Centers will be improved, they willbe connected with high speed internet/broadband and video conferencing facility will be made available . Every application /problem /suggestion received in the office through ERP /special software willbe listed and the action being taken on it will be continuously supervised online. All the services of the department will be done online as faraspossible.

7.2 A dedicated 'Investment Promotion and Facilitation Centre' (IPFC) is already functioning at the level of Directorate of Industries and District Industries Centre , acting as a centralized one-stop-shop for investors/businessmen in a coordinated manner . Providing systematic handholding support from all required resources and equipment will be made available to make these investment promotion and facilitation centers effective.

7.3 Separate helpdesk service will be made available for women and differently-abled entrepreneurs.

7.4 Enterprise promotion and investor facilitation are included in the major functions of the District Industry Centers . While it is absolutely necessary to develop entrepreneurship among the youth of the state for enterprise promotion , proper human resources are also necessary to enable the district industry centers for investor facilitation . To fulfill both these objectives, the state government will bring a plan/program , where retired experienced expert personnel of banks/financial institutions , government departments or students studying/passed out in professional and technical , management institutes will be recruited to meet the human resource requirement of District Industry Centers . Will be taken on contract for short term service on contract basis as Young Professional /Intern . At the time of internship , the students/young professionals themselves will be familiar with the process of starting and operating an enterprise , as a result, this internship will be like a practical Entrepreneurship Development Program ( EDP) for them and thus the District Industries Center willact as a nursery for future entrepreneurs .

7.5 In order to encourage the existing Micro , Small and Medium industries for expansion and diversification , facilities will be made available like new units under certain conditions.

7.6 On the lines of the cluster development scheme run by the Government of India for micro , small and medium enterprises , 50 clusters will be developed in the state during the plan period for establishment of micro , small and medium industries in the form of clusters. Through these clusters , institutional facilities and financial incentives will be provided for the sustainable development of micro , small and medium enterprises and general issues related to them , such as technology upgradation , skill and quality development, accessto market and capital . Apart from this, Common Facility Centers will also be established in such clusters, so that the industries set up in the clusters can take advantage of them . For each cluster by the State Government, a maximum of Rs . 05 crore assistance will be given as financial incentive for land and land development , creation of infrastructure 926

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

facilities, machinery and equipment , establishment of common facility center and availability of other essential requirements.

7.7 To solve the problems of entrepreneurs , the system of Web -based Online Portal and Call Center will be further strengthened.

7.8 In order to ensure easy availability of land to micro, small and medium enterprises , a policy will be announced for the establishment of Industrial Estates/Areas in the private sector and in this policy financial incentives will also be given to the promoters ofthe private sector.

8. Financial Incentive Assistance -

In order to attract maximum investment in the state and to maintain competitiveness relative to other states , the state government will provide financial incentive/ reimbursement assistance under certain terms and conditions as follows: -

8.1 Detailed Project Report PR) Assistance New micro enterprises of the identified category to be established in the state will be given assistance for preparing Detailed Project Report (DPR). For this, the consultants will be Empanelment by the Directorate of Industries, Govt . of Uttarakhand . On preparation of detailed project report by the Micro enterprises to be established in the state from the nominated consultants , 75 percent of the expenditure incurred in the form of fee will be reimbursed to the concerned enterprises after their commercial production , on submission of claim .

8.2 Stamp Duty Reimbursement : Reimbursement of Stamp Duty, chargeable on land leased/purchased/acquiredby the entrepreneur for the establishment of New Micro , Small and Medium enterprises of identified categories in A, B, C and D category districts/areas as given below, after starting the commercial production and submitting the claim through the establishment of the enterprise-

Category ofDistrict/Area

Percentage of Stamp DutyReimbursement

100 Percentage

Category-A

100 Percentage

Category -B

75Percentage

Category-C

50 Percentage

Category-D

8.3 Capital Subsidy: On the basis of fixed capital investment made in workshop building and plant and machinery/ equipment, by the 'New' and ' Existing Units after substantial expansion ' , Micro , Small and Medium enterprises of identified category, will be ⚫eligible for following Capital Investment Subsidy: -

Small

Micro

Medium Category ofUnit भाग 1 ]

927 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

Category of District/ Area

Capital Investment ofPlant and Machinery/ Equipment upto Rs. 1 Crore

Capital Investment ofPlant and Machinery/ Equipment more than Rs. 5 Crore, uptoRs.10 Crore

Capital Investment ofPlant and Machinery/ Equipment morethan Rs. 1 Crore, upto Rs.5 Crore

Capital Investme nt of Plant and Machine ry/Equip ment more thanRs. 10 Crore, upto Rs.50 Crore

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

Category -A

50% of fixed capital investment (Maximum Rs.50 lakh)

Rs. 50 lakh + 25% of additional fixed capital investment 01 crore 1.50 above Rs . (maximum Rs . crore)

Rs . 1.50 Cr . + 20% of additional fixed capital investment crore Rs. above Rs. 5 (maximum 2.50 crore)

Rs . 2.50 Cr . +3.75 % of additional fixed capital investmen t above Rs . 10 crore (maximu m Rs . 4 crore)

Category -B

40% of (Maximum fixed capital investment Rs.40 lakh)

Rs . 1.20 Cr . fixed capital 16% of additional investment above Rs . 5 crore (maximum Rs . 2 crore)

fixed capital Rs . 40 lakh + 20 % of additional investment above Rs. 1 crore (maximum Rs. 1.20 crore)

additional Rs . 2 Cr . 2.50% of fixed capital investmen t above Rs. 10 сгоге (maximu m Rs . 3 crore)

Category -C

30% fixed capital investment (Maximum Rs.30 lakh)

of Rs . 30 Lakh + 12.5 % of additional fixed capital investment above Rs . 1 (maximum crore Rs. 80 Lakh)

Rs . 80 Lakh + 8% of additional fixed capital investment above Rs . 5 ( maximum сгоге Rs . crore) 1.20

Rs . 1.20 Cr . + 2 % of additional fixed capital investmen above Rs. 10 crore (maximu m Rs . 2 928

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

crore)

Category -D

20% of fixed capital investment (Maximum Rs.20 lakh)

Rs . 60 Lakh + 6% of additional fixed capital investment above Rs . 5 crore ( maximum Rs. 90 Lakh)

Rs . 20 Lakh + 10 % of additional fixed capital investment above Rs . I сгоге (maximum Rs. 60 Lakh)

Rs.- 90 Lakh + 1.50% of additional fixed capital investmen t above Rs . 10 crore (maximu m Rs. 1.50 Cr.)

8.3.1 Under this policy, 5 percent extra Capital Investment subsidy (maximum , Micro enterprises - Rs . 5 lakhs, Small enterprises - Rs. 10 lakhs and Medium enterprises - Rs . 15 lakhs) on the establishment of new manufacturing enterprises in the state identified as " Priority Category " , willbe payable .

8.3.2 Under this policy, 10 percent extra Capital Investment subsidy (maximum , micro enterprises Rs . 10 lakhs , small enterprises Rs . 15 lakhs and medium enterprises - Rs . 20 lakh) on the establishment of new manufacturing enterprises marked as "Most- Priority category " in the district / region of category -A or B and 5 percent extra Capital Investment subsidy ( maximum , Micro enterprises - Rs. 5 lakhs, Small enterprises Rs . 10 lakhs and Medium enterprises Rs . 15 lakhs) on establishment in district / region of category- C and D, will be payable.

8.3.3 Under this policy, on establishment of new Anchor unit having minimum 7 Ancillary units in the state , the anchor unit and all the new subsidiary units (if they are included in the identified enterprise category) will be given 5 percent extra. Capital Investment subsidy ( maximum , Micro Enterprises - Rs 5 lakh , Small Enterprises Rs 10 lakh and Medium Enterprises - Rs 15 lakh ) , will be payable .

to 8.3.4 Under this policy, units owned by Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Women/Divyang , be established in the state, will get 5 percent extra Capital Investment subsidy ( maximum , micro enterprises - Rs . 5 lakhs, small enterprises Rs . 10 lakhs and medium enterprises - Rs. 15 lakhs) , will be payable.

8.3.5 Out of the special category mentioned under this policy, onlyone category can be availed by any enterprise .

8.3.6 For calculation of capital subsidy assistance , the total capital investment in workshop building and plant & machinery will be taken into account for fixed capital investment, but the eligibility category (micro , small and medium) of the unit willbe determined only by the total fixed capital investment made in the plant and machinery. Investment made in " land and land development " in the भाग 1 ]

929 उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

form of fixed capital investment will not be taken into account for capital investment subsidy.

8.3.7 Such micro enterprises in the manufacturing sector, which can be benefited under the Prime Minister's Employment Generation Program ( PMEGP) , PMFME ( Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) or Mukhaymantri Swarojgar Yojana ( MSY) , will be given the benefit of these schemes first. If these units are also involved in the permissible activities of MSME Policy- 2023, then the margin money (grant ) allowed on the bank loan sanctioned/disbursed for the workshop building , plant and machinery/equipment item of the project approved by the banks, will be deducted from the total admissible Capital Investment Subsidy under MSME Policy -2023 and the remaining amount will be given as top- up assistance.

8.3.8 If any new policy is issued by the Government of India for the Industries to be established in the state , then the financial incentives allowed in the said policy will be adjusted from the financial incentives payable in the MSME Policy-2023.

8.3.9 Disbursement of capital subsidy assistance -

Micro Enterprises After the date of commencement of commercial production , in the next 2 years, in 2 equal installments.

Small and Medium Enterprises After the date of commencement of commercial production , in the next 5 years, in 5 equal installments .

8.4 Interest Subsidy Reimbursement New Micro , Smali and Medium enterprises of identified category to be established in the state, having Term Loan for financing fixed capital investment in workshop building and plant & machinery/equipment from the Notified Commercial Bank , Financial Institution , State Government Co-operative Bank, Regional Rural Bank or Government of India / State Government recognized financial institution , the following rate of interest assistance reimbursement will be payable for a maximum of 3 years-

District

Interest Rate Subsidy Reimbursement

Amount/Limit

Mirco

Small

Medium Area Catego ry

A 4 % (Maximum Rs . 5 Lakh , Per year, perUnit)

3 % ( Maximum Rs . 6 Lakh , Per year, per Unit)

2 % (Maximum Rs . 7 Lakh , Per year, perUnit)

B 4 % (Maximum Rs . 4 Lakh , Per year, per Unit)

3 % ( Maximum Rs . 5 Lakh , Per year, per Unit)

2 % (Maximum Rs . 6 Lakh , Per year, per Unit)

C 4 % (Maximum Rs . 3 Lakh , Per year, per Unit)

3 % (Maximum Rs . 4 Lakh , Per year, per Unit)

2 % (Maximum Rs . 5 Lakh , Per year, perUnit)

D 4 % (Maximum Rs. 2 Lakh , Per

3 % ( Maximum

Rs . 3 Lakh , Per

2 % (Maximum Rs . 4 Lakh , Per 930

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

year, perUnit)

year, per Unit)

year, per Unit)

8.5 Exemption on electricity duty New enterprises of the identified category to be established in the state , in which the sanctioned electricity load is upto 500 KW, will be exempted from electricity duty for 5years .

8.6 Quality Certification Incentive Assistance Reimbursement New Micro, Small and Medium enterprises of identified category to be established in the state , obtaining National / International Quality Certificates ( ISO / ISI / BIS / Patent / Quality Marking/ /Trade Mark /Copyright /FSSAI /Pollution Control /ZED - Zero Effect Zero Defect etc) ) will be reimbursed 75% of the actual expenditure incurred by the unit, subject to a maximum of Rs . 1 lakh perunit.

8.7 Mandy Fee Reimbursement - Reimbursement of the Mandy fee charged for purchase of raw material from the mandi located within the geographical limits of the state, for a maximum period of 5 years, for agriculture and horticulture based new food processing enterprises to be established in districts/areas of Category-A and B. Payable as follows-

Amount of Market Fee Reimbursement

Categoryof District/Aea

Category-A 50 Percent (Maximum 5 Lakh , Per unit/Per Year)

Category-B 50 Percent (Maximum 3 Lakh , Per unit/Per Year)

9.

Quality and Standard Promotion

9.1 Keeping in view the continuous rapid development in the field of technology and the advanced standards being adopted globally towards environmental and technical standards , the investment to be made on the basic infrastructure related to technical upgradation and testing will increase the competitive ability of Micro , Small and Medium enterprises . Therefore, industries will be encouraged to adopt waste management systems , pollution control facilities and standards, quality development and achieve production efficiency byadopting Industry 4.0 technology.

9.2 To spread the benefits of advanced technology to micro , small and medium industries , publicity will be done through seminars , so that the benefits of advanced technology can be applied in various fields such as product quality improvement, environmental improvement, energy- efficiency, quality-packaging, testing- facilities and computerized quality-controletc.

9.3 Award to ZED certified micro , small and medium enterprises : There is a system of certification in three categories Gold , Silver and Bronze under the Z scheme . The micro , small and medium enterprises that get certification in Gold , Silver and Bronze category will be awarded memento , excellence certificate and the following amount asprize-

PrizeMoney

ZED Certificate Category

Rs . 75,000 Per Unit

CategoryofGold 931 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

Rs. 50,000 Per Unit

Category of Silver

Rs. 25,000 Per Unit

CategoryofBronze

During the plan period, one unit can avail the benefit of the award under one category only.

10. Entrepreneurship and skill development promotion

10.1. Entrepreneurship will be encouraged by entrepreneurship development programs in all districts of the state so that youths can be established as job creators instead of job organizing seekers by encouraging them to set up enterprises.

10.2 For imparting training to artisans and young entrepreneurs on modern techniques in manufacturing, design , packaging and marketing, collaboration with reputed Government/Non- Government organizations/institutions and large industrial establishments working in these areas will be taken .

11.

MarketingPromotion

11.1 There is a need to ensure the marketability of the products manufactured in the state according to the demand in the national and international markets . The state government will take suitable steps to fill the gap in this sector. Marketing will be encouraged by the Uttarakhand Handloom and Handicrafts Development Council (UHHDC) by taking the help of commercial e- commerce portals , so that traditional artisans can be linked to the regional and national market .

11.2 The Uttarakhand Handloom and Handicrafts Development Council will be strengthened in such a way that it can encourage participation of artisans and entrepreneurs by organizing exhibitions and buyer - seller meets at national , international and regional levels.

Micro, Small and Medium Enterprises willbe encouraged to get onboard the GEM portal . 11.3

11.4 Micro and small enterprises of the state will be given preference in government procurement of materials/ services at the time of tender.

12. Procedure for acceptance of financial incentives

12.1 Online application can be made for all financial incentive assistance and rewards related to this policy, whose status will be displayed online to the applicant . For this , necessary changes will be made in the related website by the Directorate of Industries .

12.2 To get benefits under the policy, the units will have to apply online on the prescribed portal . After examining the application receivedby the General Manager, District Industries Center of the concerned district, it will be forwarded to the Directorate of Industries along withits recommendation .

12.3 The state level Empowered committee constituted as follows will be responsible for the selection for the acceptance and award of financial incentive assistance on the applications received under the policy-

1. Director General and Commissioner Chairman 932

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्) Industries, Uttarakhand .

2. Head of Department, State Tax Department / Energy / UREDA / Labor / Forest and Environment / Information Technology / Ayush / Agriculture / Horticulture / Public Works Department or the officer nominated by him who is of the level of Additional Head of Department. Member

3. Finance Controller, Directorate of Member Industries, Uttarakhand.

4. State Level Bankers' Committee Member Convener.

5. Director Industries, Directorate of Member Industries, Uttarakhand. Secretary

According to the requirement, Commissioner and Director General Industries , may invite other expert departments in the meeting ofthe committee .

12.4 At the district level , the District Empowered Committee will be constituted under the chairmanship of the District Magistrate of the concerned district as follows-

-Chairman

1. District Magistrate

Member

2. Chief Development Officer

-Member

3. Chief/Senior Treasury Officer

-Member

4. Lead Bank Manager

5. General Manager , District Industry Center - Convener Member

District level officers of other departments can be invited by the District Magistrate in the meeting of the committee as per the requirement . This committee will be able to take a decision considering the applications received for the financial incentives provided in the policy, if such power is delegated . This committee will also be responsible for necessary departmental coordination and review at the district level for the progress of the scheme.

12.5 A high level committee will be constituted under the chairmanship of Principal Secretary / Secretary , MSME, Government of Uttarakhand asfollows-

1. Principal Secretary/Secretary, M.S.M.E. -Chairman

2.Secretary/Additional Secretary, Finance/ Energy/UREDA/ Labour/ Forest & Environment/ Information Technology/Ayush/Agriculture/

-Member Horticulture/Public Works Department

3. Director General /Commissioner Industries Convener Member Principal Secretary/Secretary M.S.M.E. may invite , as per the 933 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

requirement, other expert departments in the meeting of the committee. The responsibility of this committee will be to review the progress ofthe policy and inter-departmental coordination . The cases referred by the Commissioner and Director General Industries will be presented before this committee and their disposal will be ensured.

13. General Provisions/ Guiding Principles

13.1 These general provisions/guiding principles willbe applicable to all micro, small and medium enterprises eligible under this policy.

13.2 Thispolicy will come into force from 01 August , 2023 and will be effective for five years .

13.3 All the benefits provided under this policy will be payable to all the eligible enterprises coming into production from 01 August , 2023, till the period the policy is in force , within the prescribed limits as per the permissible period .

13.4 The right to make any change in this policy will be vested in the Government of Uttarakhand . In case of any change in the policy, the units already receiving benefits under the policy will continue to receive the said benefits . The Director General / Commissioner Industries will have the right to issue clarification on the points of the policy.

13.5 Uttarakhand government will have the right to modify the list of Permissible activities , Prohibited Activities, Priority category enterprises and Most-priority category enterprises in this policy.

13.6 Potential entrepreneurs /investors will be encouraged to avail term loan facility from Scheduled Commercial Banks/Financial Institutions approved by Reserve Bank of India/SEBI for setting up enterprise and availing financial incentives on capital investment made in the enterprise.

13.7 The unit applying for financial incentives shall submit a detailed project report along with the application form and along with the approved bank appraisal report from scheduled commercial banks or such financial institutions/banks approved by RBI /SEBI from whom the term loan has been granted . The appraisal report prepared by the bank/financial institution will form the basis for appraising the project cost for calculation of incentives.

13.8 For the purpose of calculation of incentives under this policy, the approved project cost shall mean the project cost finally approved by the institution/authority or person empaneled by the financing bank/financial institution/department and the project cost shall be the basis for determination of incentives .

13.9 All the financial incentives mentioned under this policy will be provided post-production i.e. after the date of commencement of commercial production/operation , on submission of claim by the unit.

13.10 Under this policy, it will be mandatory to submit Capital Investment Subsidy claim completely on the prescribed portal within one year from the date of commencement of production . Incomplete, imprecise and unclear claim will not be accepted.

934

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

13.11 Various policies like Mega Industrial and Investment Policy, Startup Policy, One District Two Product Policy , Tourism Policy, Information Technology Policy, Aroma Park Policy, Biotechnology Policy etc. are effective in the state . Under the said policies , the benefit of financial incentives in the same item/component willbe allowed from only one source, so that there is no duplication of the same type of benefit.

13.12 In case of change in the ownership or management of a unit, it will be necessary for the unit to obtain its permission from the department, so that in case of change in the ownership or management of the unit, the benefits of incentives available to the existing unit continue to be available for the remaining permissible period . The eligibility period and the amount/ limit of financial incentive will not be increased under any circumstances.

13.13 It willbe necessary for the unit receiving benefits under the policy to remain working for a minimum period of 5 years . If the unit remains closed for a maximum period of 6 months due to natural calamity, it will not be considered as closed. If any unit having the incentive under this policy is found to be closed for more than 6 months in the middle of 5 years from the date of production, then the recovery of all the financial incentives provided under the policy, along with 18 percent interest from the unit, can be done on par with land revenue. Taking cognizance of disaster or other unavoidable circumstances , the decision of recovery can be taken by the state empowered committee constituted under this policy. Dissatisfied with this decision , an appeal can be made by the party to the committee headedby Principal Secretary /Secretary, Micro, Small and Medium Enterprises , Government of Uttarakhand, whose decision will be final .

13.14 In case of change of shareholder/ ownership of the unit, ownedby SC/ST/Women/Divyangjan within 5 years from the date of commencement of commercial production , the new shareholder/ owner should belong to the same category . If the new shareholder/owner is not from the same category, then the entire amount of incentive given to such units will be recovered with the rate of 18 percent annual interest from the date of receiving the incentive.

13.15 Splitting up or reconstitution of an already existing enterprise or transfer of plant and machinery previously used for any other purpose to a new unit or unit shifted from elsewhere shall not be eligible for financial incentives under the policy.

13.16 The Micro , Small and Medium Enterprises Department will be the nodal department for the implementation and monitoring of this policy.

13.17 Industries in the Prohibited/Restricted list will notbe eligible for any incentive under this policy.

13.18 For admissibility of financial incentives under this policy, it will be necessary for the eligible enterprise to provide minimum 70 percent permanent employment to the permanent residents of the state in its enterprise.

भाग 1 ]

935 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09. 1945 शक सम्वत्)

Prohibited List : Annexure- 1 (A)

i. All goods falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Act, 1985 (5 of1986) relating to tobacco and manufactured tobacco products .

ii. Pan Masala falling under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Act, 1985 (5 of1986).

ili. Uttarakhand Government, Environment Protection and Climate Change Section's notification No. 84/ XXXVHI - 1-20-13 ( 11 )/2001 dated 16.02.2021 and Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India's notification dated 12th August, 2021 , banned by July 01 , 2022 Single use plastic products , polythene less than 120 micron thickness, recycling of polythene and plastic.

iv. Brick Making (Brick Bhatta) Units .

SawMill.

vi . Manufacturing of firecrackers .

vii. Mining and stone crusher units ( except Soapstone , Silica processing and its by- products) .

viii. Thermal Power Plant .

ix. Steel and Steel Ingot manufacturing .

X. All units using the furnace .

xi. All products included in the list of prohibited category from time to time by the Central / State Government .

xii. Units not complying with environmental standards or not obtaining requisite consent for establishment and operation from the Ministry of Forest, Environment and Climate Change, Government of India or the State Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) or the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board.

xiii.

Low value addition activities like preservation , cleaning , handling, packing , re - packing or re-labelling, sorting, variation in retail selling price etc. during storage and wholesale and retailtrade.

xiv. All activities of service sector including tourism.

Manufacturing Enterprises of the Priority Category : Annexure- 1(B)

1. Enterprises based on natural fiber and minor forest produce.

2. Identified product manufacturing enterprise under'One District Two Product' scheme.

3. Manufacturing enterprises of the state's 'GI Tag' products.

4. Startups in the manufacturing sector.

5. Products covered under Bio - technology and Nano technology.

6. Enterprises manufacturing alternative products of single use plastic.

Manufacturing Enterprises of the Most- Priority Category : Annexure- 1 (C)

1. FoodProcessing Enterprises.

2. Fruitand Vegetable Processing Enterprises.

3. Fruitbased winery .

4. Briquettes/Pellets manufacturing enterprise from Pirul .

5. Manufacturing enterprise based on medicinal herbs and aromatic plants.

ByOrder,

VINAY SHANKAR PANDEY,

Secretary.

936

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

वित्तअनुभाग-8

विज्ञप्ति/ पदोन्नति

28 नवम्बर, 2023 ई०

संख्या 171163/2023/01 (100) / XXVII ( 8 )/2002- उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 के संगत्त प्राविधानों के अधीन , राज्य कर विभाग , उत्तराखण्ड में कार्यरत राज्य कर अधिकारी के पद से सहायक आयुक्त, राज्य कर के रिक्त पदों के सापेक्ष. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के पत्रांक 101/03/ ई-1 / डी० पी० सी०/ 2023-24, दिनांक 13.09.2023 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्न कार्मिक को सहायक आयुक्त, राज्य कर, वेतन मैट्रिक्स लेवल ' 10' ₹ 56100-177500 (पूर्व वेतनमान ₹ 15600-39100 , ग्रेड वेत्तन ₹ 5400) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

02- चयन वर्ष 2022-23

पात्र कार्मिक का नाम

क्र०सं०

ज्ये०क्र०

अभ्युक्ति

4

2

3

1

146

1

श्री चन्दन सिंह बोरा

03- उक्त पदोन्नति भा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-251 / 2021 (एस० / बी०) सुशील चन्द्र नौडियाल बनाम् राज्य एवं मा ० उच्चतम न्यायालय में योजित Special Leave Petition (c) No. 28756-28758 of K.S. Negi & Anr. Versus State of Uttarakhand & Ors . Etc. में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी ।

04- उक्त पदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । पदोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेंगे ।

05- संबंधित पदोन्नत अधिकारी की नियमित तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें ।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर , सचिव ।

भाग 1 ]

937

उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

सू० प्रौ० , सुराज एवं वि० प्रौ० अनु०-03

अधिसूचना

25मई, 2023 ई०

संख्याः 1 /124714/ E - 17505 /2023 /XXXIV(3)/- 20 ( 02 )21- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं ० 20 वर्ष 2011 ) की धारा-03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकारें, जनसामान्य को नियत समय सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं , पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय - सीमा . प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वित्तीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है:-

1. ऊर्जा विभागः-

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

पदाभिहित अधिकारी

सेवा का माध्यम

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

1) नये एल ०टी० संयोजन निर्गत करना

जहाँ नये एल ०टी०

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

15 दिवस के भीतर

1

उपखण्ड अधिकारी संयोजन को प्रदान करने हेतु मौजूदा नेटवर्क में कोई विस्तार की आवश्यकता न हो ।

2

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

60 दिवस के भीतर

अधिकारी उपखण्ड जहाँ नये एल ०टी० संयोजन को प्रदान करने हेतु वितरण मेंस को विस्तार करने की आवश्यकता हो

3

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

90 दिवस के भीतर

उपखण्ड अधिकारी जहाँ नये एल०टी० संयोजन को प्रदान करने हेतु नये 11 /0.4 के 0 वी0 उपस्थान को स्थापित करने की आवश्यकता है ।

4

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

180 दिवस के भीतर

उपखण्ड अधिकारी जहाँ नये एल० टी० संयोजन को प्रदान करने हेतु नेये 33/11 के०वी० उपस्थान को स्थापित करने की आवश्यकता हो

ii)

नये एच०टी०/ ई० एच ०टी० संयोजन निर्गत करना

क

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

जहाँ संयोजन हेतु नये उपस्थान/ 'बे' की स्थापना की आवश्यकता न हो

5

60 दिवस के भीतर

जहाँ संयोजन 11 के ० वी०  उपखण्ड
विभव पर गैर स्वतन्त्र   अधिकारी
पोषक से निर्गत किया
जाना प्रस्तावित हो

6

अधिशासी      उत्तराखण्ड
अभियन्ता      सेवा का
(वितरण)    अधिकार आयोग

90 दिवस के भीतर

जहाँ संयोजन 11 के०वी०    उपखण्ड
विभव पर स्वतन्त्र पोषक   अधिकारी
से निर्गत किया जाना
प्रस्तावित हो

7

अधिशासी      उत्तराखण्ड
अभियन्ता      सेवा का
(वितरण)    अधिकार आयोग

- 180 दिवस के भीतर

      जहाँ संयोजन 33 के ०वी० उपखण्ड                               अधिशासी       उत्तराखण्ड
     विभव पर निर्गत किया     अधिकारी                               अभियन्ता      सेवा का
     जाना प्रस्तावित हो                                            (वितरण)    अधिकार आयोग
8

300 दिवस के भीतर

उपखण्ड अधिकारी जहाँ संयोजन 132 के०वी० व उससे अधिक विभव पैर निर्गत किया जाना प्रस्तावित हो

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण) 938

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

खे

[भाग 1

जहाँ संयोजन हेतु नये उपस्थान/ 'वे' की स्थापना की आवश्यकता हो

उपखण्ड अधिकारी

180+180 दिवस के भीतर

जहाँ संयोजन हेतु नये 33/11 के ० वी० उपस्थान के स्थापना की आवश्यकता हो

10

उपखण्ड अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

120+180 दिनों के भीतर

आवश्यकता हो जहाँ संयोजन हेतु 33/11 के ० वी० उपस्थान की क्षमता वृद्धि की

11

उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

45+180 दिवस के भीतर

जहाँ संयोजन 33/11 के ०वी ० उपस्थान पर "बे" के विस्तारीकरण हेतु की आवश्यकता हो

12

उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

540+300 दिवस के भीतर

जहाँ संयोजन हेतु नये 132 के ०वी० व उससे अधिक विभव के उपस्थान के स्थापना की आवश्यकता हो

13

उपखण्ड अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

90+300 दिवस के भीतर

जहाँ संयोजन हेतु 132 के० वी० व उससे अधिक विभय के उपस्थान पर "बे" के विस्तारीकरण की आवश्यकताहो

ii)

14

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

15 दिवस के भीतर

उपखण्ड अधिकारी विद्युत भार में वृद्धि घटाना एल ०टी ० संयोजन हेतु जहाँ लाईनों/ उपस्थानों में परिवर्तन की आवश्यकता न हो

15

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30 दिवस के भीतर

उपखण्ड अधिकारी एच०टी०/ई ० एच० टी ० संयोजन हेतु जहाँ लाईनों/ उपस्थानों में परिवर्तन की आवश्यकता न हो

16

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

बिन्दु सं ० ⅰ ) व ii ) के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी जहाँ लाईनों/ उपस्थानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो ।

iv)

विद्युत आपूर्ति को बहाल करना

17

उपखण्ड अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता, (वितरण)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

नगरीय क्षेत्र के लिये 4 घंटों के भीतर, ग्रामीण क्षेत्र के लिये 8 घंटों के भीतर, पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (धार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिये 12 घंटों के भीतर फ्यूज का उड़ना या एम०सी० बी ०/ एम ० सी०सी ०बी० ट्रिप होने पर विद्युत आपूर्ति बहाली की निर्धारित समय सीमा (जहाँ फ्यूज या एम०सी०बी० / एम ०सी ० बी ० विभाग की है)

18

उपखण्ड अधिकारी सर्विस लाईन का टूटना या सर्विस लाईन का खंभे से निकल/ टूट जाना ।

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

नगरीय क्षेत्र के लिये 6 घंटों के भीतर ग्रामीण क्षेत्र के लिये 12 घंटों के भीतर पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिये 24 घंटों

के भीतर

19 एल०टी० वितरण लाईन/ प्रणाली में दोष

उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

दोष का सुधार व उसके पश्चात्सामान्य ऊर्जा आपूर्ति की बहाली नगरीय/ ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटों के भीतर पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (धार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिए 24 घंटों के भीतर जहाँ कहीं साध्य भाग 1]

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

039

हो, वैकल्पिक स्रोत से 4 घंटों के भीतर अस्थायी आपूर्ति बहाल की जायेगी ।

20 वितरण परिवर्तक का विफल होना/जलना

उपखण्ड अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

विफल परिवर्तक का बदलना मैदानी क्षेत्रों के नगरीय/ ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटों के भीतर, पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पाहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े हैं के लिये 48 घंटों के भीतर, पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिये 72 घंटों के भीतर जहाँ कहीं साध्य हो, चलते फिरते परिवर्तक या अन्य सहायता स्रोत के माध्यम से 8 घंटों के भीतर अस्थायी बहाली ।

21

उपखण्ड अधिकारी एच०टी० ( 11 के०वी० व 33 के ०वी०) मेन्स का विफल होना फ्यूज का उड़ना, सर्विस लाईन का टूटना या कोई अन्य दोष।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

नगरीय/ ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटों के भीतर, पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिये 36 घंटों के भीतर (फ्यूज उड़ने की स्थिति में 24 घंटे) जहाँ कहीं साध्य हो, 4 घंटों के भीतर अस्थायी ऊर्जा की अस्थायी बहाली ।

22 33/11 के ० वी० उपस्थान में समस्या

उपखण्ड अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

भरम्मत व आपूर्ति की बहाली । मैदानी क्षेत्रों में 24 घंटों के भीतर पर्वतीय क्षेत्रों में 48 घंटों के भीतर जहाँ कहीं साध्य हो, 6 घंटों के भीतर वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति बहाली । वैकल्पिक स्रोत को ओवर लोडिंग से बचाने के लिये रोस्टर विद्युत कटौती की जा सकती है ।

23 पॉवर परिवर्तक की विफलता

उपखण्ड अधिकारी उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

10 दिवस के भीतर जहाँ कहीं साध्य हो 6 घंटों के भीतर वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति की बहाली । वैकल्पिक स्रोत को ओवर लोडिंग से बचाने के लिये रोस्टर विद्युत कटौती की जा सकती है ।

v) मीटर सम्बन्धी शिकायत

24

उपखण्ड अधिकारी भीटर की परिशुद्धता शिकायत परीक्षण के लिये की गयी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

शिकायत प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर मीटर का परीक्षण । तदोपरान्त् आवश्यकता पड़ने पर मीटर को 15 दिवस के भीतर बदला जायेगा।

vi) उपभोक्ता के संयोजन का अंतरण व सेवा का परिवर्तन

25 संपत्ति

उपखण्ड अधिकारी

आवेदन स्वीकृत होने के

उपरान्त 2 माह के भीतर

पर स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन

26

उपखण्ड अधिकारी उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वित्तरण)

आवेदन स्वीकृत होने के

उपरान्त 2 माह के भीतर

उपभोक्ता के नाम का कानूनी वारिस को हस्तान्तरण

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण) 940

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

27 श्रेणी में परिवर्तन

(उपखण्ड अधिकारी)

[भाग 1

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

(अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

परिसर का निरीक्षण 5 दिवस के भीतर श्रेणी में परिवर्तन-2 माह के भीतर

vil) बिलों से सम्बन्धित शिकायत

28

उपखण्ड अधिकारी बिलिंग से सम्बन्धित शिकायत

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

शिकायत प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर-जहाँ कोई अतिरिक्त सूचना वांछनीय न हो । शिकायत प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर-जहाँ अतिरिक्त सूचना वांछनीय हो।

29.

उपखण्ड अधिकारी परिसर खाली करने /दखल के परिवर्तन पर अन्तिम बिल जारी करना।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

परिसर खाली करने / कब्जे में परिवर्तन से पूर्व उपभोक्ता द्वारा कम से कम 7 दिवस पहले उपभोक्ता एक विशेष रीडिंग हेतु अनुज्ञप्तिधारी से निवेदन करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी परिसर खाली किये जाने या कब्जे में परिवर्तन से कम से कम 3 दिवस पहले. यदि कुछ पिछला बकाया है तो बकाया सहित अन्तिम बिल उपभोक्ता को प्रेषित करने की व्यवस्था करेगा ।

30

उपखण्ड अधिकारी उपभोक्ता के अनुरोध पर स्थाई विच्छेदन के उपरान्त बिलिंग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

स्थाई विच्छेदन के उपरान्त कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया जायेगा । स्थाई विच्छेदन के उपरान्त भी बिल प्रस्तुत किये जाने की दशा में क्षतिपूर्ति देय होगी ।

vill ) विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन/ पुनः जोड़ने से सम्बन्धित प्रकरण

31 पुनः संयोजन चाहने वाले उपभोवता

उपखण्ड अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

पुराने बकाया एव पुनः संयोजन निर्गत करने का शुल्क जमा करने पर 5 दिवस के भीतर (स्थाई विच्छेदन से पूर्व): जहाँ छः माह की अवधि के भीतर उपभोक्ता द्वारा पुनः संयोजन हेतु अनुरोध किया गया हो। यदि छः माह के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा पुनः संयोजन हेतु अनुरोध किया जाता है की दशा में नये संयोजन हेतु निर्धारित पूर्ण प्रक्रिया के अनुसार विद्युत संयोजन निर्गत किया जायेगा, जिसमें उपभोक्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान , सर्विस लाईन चार्जेज, प्रतिभूति धनराशि आदि (जो भी लागू हो) का भुगतान सम्बन्धित टैरिफ श्रेणी के अनुरूप किया। जायेगा ।

32 विच्छेदन चाहने वाले उपभोक्ता

उपखण्ड अधिकारी

स्थाई विच्छेदन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण) भाग 1]

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

33

उपखण्ड अधिकारी

941

घातक मानव विद्युत दुर्घटनाः- विद्युत दुर्घटना पर भुगतान किये जाने पर निर्णय

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

उ०पा० का०लि० के त्रुटिपूर्ण अधिष्ठान के सम्पर्क में आने पर बाह्य व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में उपखण्ड अधिकारी /सहायक अभियन्ता की आख्या एवं एफ ० आई ०आर० दर्ज होने के 48 घण्टें के अन्दर अन्तरिम सहायता के रूप में रू० 80,000/- का भुगतान किया जायेगा । शेष धनराशि (रू0 3,20,000/ -) का भुगतान निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त

15 दिवस में किया जायेगा । अघातक मानव विद्युत दुर्घटनाः-

उ०पा० का०लि० के त्रुटिपूर्ण अधिष्ठान के सम्पर्क में आने पर बाह्य व्यक्ति की अध्घातक विद्युत दुर्घटना की दशा में निदेशक , विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिवस में ।

पशुधन की घातक दुर्घटनाः- निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त् 15 दिवस में

34

Not to exceed 8 hours in day by 6.PM , on anyday

उपखण्ड अधिकारी Period of schedule outage a. Maximum duration in asingle stretch b. Restoration supply

35 Consumer wanting latest bill

उपखण्ड अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

Immediately through UPCL

Web site(www.upcl.org)

36

उपखण्ड के अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

45 दिवस (88 के० वी०ए ० से अधिक 30 दिवस ) (88 के०वी०ए ०तक)

कॉलोनी के -बाह्य विद्युतीकरण प्राक्कलनों का प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति

37

उपखण्ड अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

45 दिवस (88 के ० वी० ए० से अधिक 30 दिवस ) (88के ०वी०ए०तक)

बहु उपभोक्ता संकुल (मल्टी यूजर कॉम्प्लेक्स) के बाह्य विद्युतीकरण के प्राक्कलन की स्वीकृति

38

उपखण्ड अधिकारी उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

30दिवस

विद्युत अधिसंरचना सम्बन्धी प्राक्कलनों की स्वीकृति

39

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण)

30दिवस

उपखण्ड अधिकारी सौर एवं पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अभियन्ता (वितरण) 942

उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

" ) विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित

15दिवस

उप विद्युत निरीक्षक

मुख्यविद्युत निरीक्षक

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत विद्युतीय अधिष्ठापनों की ड्राइंग का अनुमोदन

41

15दिवस

उपविद्युत निरीक्षक

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

मुख्यविद्युत निरीक्षक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

विनियम 43 के अन्तर्गत 650 वोल्ट से अधिक वोल्टता के विद्युतीय अधिष्ठापनों को ऊर्जित करने से पूर्व मुख्य विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन

42

30दिवस

उप विद्युत निरीक्षक

ऑनलाईन/ ऑफलाईन सहायक विद्युत निरीक्षक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 54 एवं विनियम 32 के अन्तर्गत जैनेरेटिंग सेट का निरीक्षण एवं अनुमोदन

43

7दिवस

उपविद्युत निरीक्षक

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

विद्युत विनियम 2003 की धारा 54 के अन्तर्गत अस्थाई विद्युत अधिष्ठापनों का निरीक्षण, परीक्षण एवं अनुमोदन

सहायक विद्युत निरीक्षक/ अपर सहायक विद्युत अभियन्ता/ विद्युत अवर अभियन्ता

2. समाज कल्याणः-

360 सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम नाम पदाभिहित अधिकारी का

प्रथम अपीलीय अधिकारी

कुल समय

स्तरवार समय

1

04माह

10 माह

प्राचार्य/ प्रधानाचार्य

मुख्यविकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

06 माह

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

जिला समाज कल्याण अधिकारी

2

04माह

10 माह

प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य

मुख्य विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

06 माह

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु पूर्व दशम् छात्रवृत्ति योजना

जिला समाज कल्याण अधिकारी

3

04माह

10 माह

प्रधानाध्यापक / हेडमास्टर

मुख्य विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

06 माह

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की छात्रवृत्ति योजना

जिला समाज कल्याण अधिकारी

4

30दिवस

अर्थात् 01

12 माह मुख्य विकास अधिकारी

सहायक समाज कल्याण अधिकारी

वर्ष।

अधिकार आयोग उत्तराखण्ड सेवा का

अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना

आवेदन

जिला समाज कल्याण अधिकारी

(01 मार्च से

28/29फरवरी

तक)

स्वीकृति के पश्चात् भुगतान मार्च माह में भाग 1 ]

943

उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

अटल आवास योजना ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सहायक विकास अधिकारी पंचायत

पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे ।

खण्ड विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ग्राम पंचायत से आवेदन प्राप्त होने पर 15 दिवस के भीतर निर्धारित भौतिक लक्ष्य के अनुसार स्वीकृत आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीकरण जिलास्तरीय समिति से आवेदनों की स्वीकृति एवं लाभार्थियों को स्वीकृति की सूचना 45 दिवस के भीतर भेजी जायेगी ।

6

विधवा पुनर्विवाह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सहायक विकास अधिकारी पंचायत

पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे ।

खण्ड विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ग्राम पंचायत से आवेदन प्राप्त होने पर 15 दिवस के भीतर आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे ।

जिला प्रोबेशन अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीकरण , जिला स्तरीय समिति से आवेदनों की स्वीकृति एवं लाभार्थियों को रवीकृति की सूचना 45 दिवस के भीतर भेजी जायेगी ।

7

राजकीय वृद्ध अशक्त गृहों का संचालन

जिला समाज कल्याण अधिकारी

ऑफलाईन मुख्य विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृहों में वृद्धजनों द्वारा आवेदन करने पर 7 दिवस के अन्तर्गत तथा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संस्था में रखे जाने के आदेश पारित किये जाने पर तत्काल प्रवेश दिये जाने की सूचना प्रदान की जायेगी ।

3. वन विभागः-

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

पदाभिहित अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

1

सम्बन्धित निदेशक/ डी० एफ०ओ०/ उप निदेशक प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम ऑनलाईन

आवेदन पत्र प्राप्ति

के उपरान्त 30

दिवस में

Financial assistance to be sanctioned for human death by wildlife

2

सम्बन्धित निदेशक / डी० एफ ०ओ०/ उप निदेशक निदेशक सम्बन्धित वन संरक्षक/

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑनलाईन

आवेदन पत्र प्राप्ति

के उपरान्त 30

दिवस में

Financial assistance to be sanctioned for disability caused by wildlife

3

डी० एफ०ओ०/ सम्बन्धित निदेशक/ उप निदेशक संरक्षक/ निदेशक सम्बन्धित वन

सेवा का अधिकार आयोग उत्तराखण्ड

ऑनलाईन सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक

के उपरान्त 30

दिवस में

आवेदन पत्र प्राप्ति

Ex-gratia to be sanctioned in case of wound caused by the wild animal

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग 944

[भाग 1

उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

आवेदन पत्र प्राप्ति

के उपरान्त 30

दिवस में

सम्बन्धित निदेशक / डी०एफ०ओ०/ उप निदेशक Wildlife patrolling Death of staff in man animal conflict Permanent disability of staff in man animal conflict

Wound of staff in iman animal conflict

5

सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक

ऑनलाईन

आवेदन पत्र प्राप्ति

के उपरान्त 60

दिवस में

सम्बन्धित निदेशक / डी०एफ०ओ ०/ उप निदेशक Compensation to be sanctioned for crop damage caused by wildlife

6 Compensation to be sanctioned for cattel kill causedby wildlife

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक/ मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, वन्य जीव सुरक्षा एवं आसूचना)

ऑनलाईन

आवेदन पत्र प्राप्ति

के उपरान्त 30

दिवस में

सम्बन्धित निदेशक / डी०एफ०ओ ०/ उप निदेशक

7

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक/ मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, वन्य जीव सुरक्षा एवं

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

आवेदन पत्र प्राप्ति

के उपरान्त 15

दिवस में

सम्बन्धित डी० एफ ०ओ ० / उप निदेशक काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञापत्र प्रदान करना-भूमि स्वामी की काष्ठ हेतु

8

सम्बन्धित निदेशक/ डी०एफ०ओ०/ उप निदेशक आसूचना) सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक

ऑनलाईन

आवेदन पत्र प्राप्ति

के उपरान्त 15

दिवस में

Permission for photography in protected aren during tourist season ( circle level)

9

for सम्बन्धित निदेशक/ डी०एफ०ओ०/ उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक/ मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, वन्य जीव सुरक्षा एवं आसूचना)

ऑनलाईन

आवेदन पत्र प्राप्ति

के उपरान्त 15

दिवस में

Permission photography in protected area during tourist season ( more than one circle )

10 Supply of plants from forest norseries

सम्बन्धित डी० एफ ०ओ ० / उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक/ मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, वन्य जीय सुरक्षा एवं आसूचना)

ऑनलाईन सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन पत्र प्राप्ति

के उपरान्त 15

दिवस में

11

ऑनलाईन

आवेदन पत्र प्राप्ति

के उपरान्त 15

दिवस में

सम्बन्धित डी०एफ ०ओ ०/ उप निदेशक इमारती लकड़ी वाले पेड़ों को काटने की अनुमति

12

सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

ऑनलाईन

आवेदन पत्र प्राप्ति

के उपरान्त 15

दिवस में

सम्बन्धित निदेशक डी० एफ०ओ ०/ उप निदेशक विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माताओं, व्यापारियों, बढ़ई तथा उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

13

सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

ऑनलाईन सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक

आवेदन प्राप्तिके

उपरान्त् 07 दिवस

में

काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना (शात्तकीय काष्ठागार हेतु)

14

सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

ऑनलाईन सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक

आवेदन प्राप्तिके

उपरान्त 07 दिवस

में

काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना (काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी/ विनिर्माता हेतु)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग भाग 1]

945

उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

15

सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक

ऑनलाईन सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक

आवेदन प्राप्ति के

उपरान्त 15 दिवस

में

खुली दरों पर परिवहन आवेदन का निराकरण

16

सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक परिवहन बिलों का भुगतान

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑनलाईन सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक

आवेदन प्राप्ति के

उपरान्त 30 दिवस

में

17

सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक विक्रीत वन उपज का स्वीकृति आदेश

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

ऑनलाईन सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक

आवेदन प्राप्ति के

उपरान्त् 15 दिवस

में

18

वनोपज विवर्तन हेतु कार्य आदेश

सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑनलाईन सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक

में

आवेदन प्राप्ति के

उपरान्त 15 दिवस

19

सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक असफल बोलीदार की सत्यकार राशि की वापसी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

ऑनलाईन सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक

में

आवेदन प्राप्ति के

उपरान्त् 07 दिवस

20

कार्योपरान्त् जमानत राशिकी वापसी

सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑनलाईन सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक

उपरान्त् 30 दिवस

में

आवेदन प्राप्ति के

21

सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक डिपो से वनोपज के परिवहन का अनुज्ञा पत्र जारी करना ।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑनलाईन सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक

उपरान्त्30 दिवस

में

आवेदन प्राप्ति के

22 वनोपज ठेकेदारों की राजस्व वापसी

सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑनलाईन सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक

आवेदन प्राप्ति के

उपरान्त 30 दिवस

4. उच्च शिक्षाः-

पदाभिहित अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा हेतु निर्धारित

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

1 छात्र चरित्र प्रमाण पत्र

प्राचार्य प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम

समय-सीमा

01 दिवस

2

प्राचार्य

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा आयोग का अधिकार

03दिवस

छात्र स्था ० प्र ० पत्र (टी०सी०)

3

प्राचार्य छात्रों के लिए एन० एस०एस ० प्रमाण- पत्र वितरण

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

03दिवस (वि.वि.

से प्राप्त होने के

उपरान्त)

4

प्राचार्य कॉशन मनी की वापसी

उप

03दिवस

5

प्राचार्य दस्तावेजों का सत्यापन

ऑफलाईन

निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

02दिवस

6

प्राचार्य

छात्रवृत्ति (समाज कल्याण विभाग)

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन निदेशक उप

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07 (समाज कल्याणविभाग द्वारा ऑनलाईन/ सत्यापन हेतु पोर्टल खोलने के उपरान्त)

Bonafide certificate

प्राचार्य 7

02दिवस

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

02दिवस

प्राचार्य 8 Attestation of documents for bus pass

प्राचार्य

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07 दिवस

9 सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 946

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

15दिवस

प्राचार्य 10 समस्त महाविद्यालय में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा

प्राचार्य

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप निदेशक

15दिवस

11 पुस्तकों का प्रदाय

12 परिचय पत्र जारी करना

प्राचार्य

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

ऑफलाईन

07 दिवस

13 छात्रावास में प्रवेश

प्राचार्य उप निदेशक

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग उत्तराखण्ड सेवा

07 (प्रवेश पूर्ण

उप निदेशक

होने पर)

प्राचार्य

03दिवस

14 पुस्तकालय अदेय प्रमाण पत्र

15 अदेय प्रमाण पत्र

प्राचार्य

ऑफलाईन का अधिकार आयोग उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप निदेशक

03दिवस

प्राचार्य

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

01 दिवस

(1 ) आकस्मिकअवकाश

16 (a)

प्राचार्य

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

03दिवस

(2) अर्जित अवकाश

प्राचार्य

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

01दिवस

(3) विशेष आकस्मिक अवकाश

प्राचार्य

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

03दिवस

(4) असाधारण अवकाश (अग्रसारण)

प्राचार्य

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07दिवस

(5) मातृत्त्व अवकाश

प्राचार्य उत्तराखण्ड सेवा

ऑफलाईन उप निदेशक का अधिकार आयोग उत्तराखण्ड सेवा

07दिवस

(6) पितृत्त्व अवकाश

प्राचार्य उप

ऑफलाईन

निदेशक का अधिकार आयोग

07 दिवस

(7) बाल्य देखभाल

अवकाश (45 दिवस) (8) चिकित्सायकाश

प्राचार्य उत्तराखण्ड सेवा ऑफलाईन उप निदेशक

का अधिकार आयोग

उप

03दिवस

उप

ऑफलाईन

निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

01 दिवस

(1) आकस्मिक अवकाश

निदेशक 16 (b)

उप -निदेशक

ऑफलाईन संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

03दिवस

(2) अर्जित अवकाश

उप निदेशक

ऑफलाईन संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

01 दिवस

(3) विशेष आकस्मिक अवकाश

ऑफलाईन संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07 दिवस

उप निदेशक (4) असाधारण अवकाश

उप निदेशक

ऑफलाईन संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07दिवस

(5) मातृत्व अवकाश

उप निदेशक

ऑफलाईन संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07 दिवस

(8) पितृत्व अवकाश

उप निदेशक

ऑफलाईन संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07दिवस

(7) बाल्य देखभाल अवकाश (45 दिवस से अधिक)

उप निदेशक

ऑफलाईन संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

03दिवस

(8) चिकित्सावकाश

(1) आकस्मिक अवकाश

ऑफलाईन

संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

01 दिवस

निदेशक 16 (c)

निदेशक

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

03दिवस

(2) अर्जित अवकाश

ऑफलाईन उप सचिव

उत्त० सेवा का अधिकार आयोग

01 दिवस

निदेशक (3) विशेष आकस्मिक अवकाश

निदेशक

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07दिवस

(4) असाधारण अवकाश

निदेशक

ऑफलाईन उप सचिय

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07 दिवस

(5) मातृत्व अवकाश

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग भाग 1]

947

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

निदेशक

(6) पितृत्व अवकाश

निदेशक (7) बाल्य देखभाल अवकाश (विशेष परिस्थिति में अग्रसारण)

निदेशक (8)चिकित्सावकाश

17

निदेशक धारणाधिकार (समूह-क)

उप निदेशक धारणाधिकार (समूह-ख, ग,घ) (महाविद्यालय/ निदेशालय स्तर)

निदेशक 18 प्रोन्नति (समूह-क)

उप निदेशक प्रोन्नति (समूह- ख, ग ,घ)

19

निदेशक वैयक्तिक पदोन्नति (CAS-UGC) श्रेणी-क

07 दिवस

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07 दिवस

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

03दिवस

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07दिवस

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07दिवस

ऑफलाईन संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10दिवस

उप सचिव

ऑफलाईन

10 दिवस

संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग ऑफलाईन

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन करने के

उपरान्त

90

दिवस के भीतर

उप निदेशक

ऑफलाईन संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन करने के

30दिवस के

भीतर

वैयक्तिक पदोन्नति श्रेणी-ख ,ग.घ (निदेशालय स्तर)

20

निदेशक अनापत्ति (विदेश गमन)

निदेशक

21 अनापत्ति (शोध हेतु)

निदेशक 22 अनापत्ति (पासपोर्ट)

23

वित

नियंत्रक वेतन निर्धारण (क.ख.ग)

वेतन निर्धारण

प्राचार्य

(घ) (महाविद्यालय स्तर) वेत्तन निर्धारण

वित्त०

नियंत्रक (घ) (निदेशालय स्तर)

निदेशक 24 स्थायीकरण (समूह-क)..

05 दिवस

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

05 दिवस

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

05दिवस

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

10दिवस

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप निदेशक

10दिवस

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10 दिवस

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप सचिव

ऑफलाईन दिवस (परीवीक्षा अवधि

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30

पूर्ण होने पर)

उप निर्देशक स्थायीकरण (समूह-ख,ग)

ऑफलाईन संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30 दिवस

(परीवीक्षा अवधि

पूर्ण होने पर)

स्थायीकरण (समूह-घ)

प्राचार्य (महाविद्यालय स्तर)

ऑफलाईन संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30

दिवस

(परीवीक्षा अवधि

पूर्ण होने पर)

स्थायीकरण (समूह-घ)

उप निदेशक (निदेशालय स्तर) दिवस

ऑफलाईन संयुक्त निदेशक का अधिकार आयोग उत्तराखण्ड सेवा

30

(परीवीक्षा अवधि

पूर्ण होने पर)

25

प्राचार्य शिकायतों का निवारण (महाविद्यालय स्तर पर)

30दिवस

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

उप निदेशक शिकायतों का निवारण (निदेशालय स्तर पर)

26

निदेशक निदेशक

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10दिवस

GPF (स्थाई / अस्थाई) श्रेणी-क

निदेशक

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड- सेवा का अधिकार आयोग

10दिवस

GPP (स्थाई/ अस्थाई) श्रेणी-ख ,ग

प्राचार्य

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10 दिवस

GPF (स्थाई/ अस्थाई) श्रेणी-घ (महाविद्यालय स्तर)

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 948

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

10दिवस

निदेशक

GPF (स्थाई / अस्थाई) श्रेणी-घ (निदेशालय स्तर)

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप सचिव

15दिवस

निदेशक 27 पेंशन/ प्रोरेटा श्रेणी-क पेंशन,

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15दिवस

वित नियंत्रक पेंशन/प्रोरेटा पेंशन, श्रेणी-ख, ग

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

15दिवस

प्राचार्य पेंशन /प्रोरेटा पेंशन, श्रेणी-घ (महाविद्यालय स्तर)

वित्त उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा ऑफलाईन का अधिकार आयोग

15दिवस

नियंत्रक पेंशन /प्रोरेटा पेंशन, श्रेणी-घ (निदेशालय स्तर)

28

निदेशक

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप निदेशक 20

30दिवस

अधियाचन (श्रेणी-क, ख, ग)

29

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10दिवस

वित्त नियंत्रक शासन से प्राप्त बजट को महाविद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराना

30 कॉर्पस फण्ड का रख रखाब

वित्त नियंत्रक

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

प्रस्ताव प्राप्त होने

के 10 दिवस के

भीतर

31

चिकित्सा प्रतिपूर्ति/ प्रस्ताव

प्राचार्य/ कार्यालयाध्यक्ष

ऑफलाईन उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस (बजट

उपलब्ध होने की

दशामें)

निदेशक 32 सेवा का संयोजन श्रेणी-क

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

15

दिवस के

भीतर

निदेशक

ऑफलाईन

15 दिवस के

भीतर

सेवा का संयोजन श्रेणी-ख, ग,घ निदेशालय स्तर

निदेशक

33 वरिष्ठता सूची जारी करना श्रेणी-क

उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

लो०से ०आ० से वरिष्ठता सूची प्राप्त होने पर 30 दिवस के भीतर

निदेशक वरिष्ठता सूची जारी करना श्रेणी-ख.ग.

ऑफलाईन उप सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

चयन आयोग से सूची प्राप्त होने पर 30 दिवस के भीतर

उप निदेशक

ऑफलाईन

नियुक्तिके 30

दिवस के भीतर

वरिष्ठता सूची जारी करना श्रेणी -घ (मृत संवर्ग)

5. शहरी विकास विभागः-

पदाभिहित अधिकारी क्र० प्रदान की जाने वाली सं० सेवा

संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का माध्यम प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवाहेतु निर्धारित समय-सीमा

1

सम्पत्ति कर संग्रह

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी

मुख्यविकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी

उत्तराखण्ड

02दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

सेवाका अधिकार आयोग

द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी भाग 1 ]

949

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

2 नगर निकाय द्वारा ट्रेड लाईसेंस नवीनीकरण का

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी मुख्यविकास अधिकारी

उत्तराखण्ड. सेवा का अधिकार आयोग

15दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

3 मृत पशुओं निस्तारण का मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

नगर आयुक्त उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

02दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

4

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी आवारा पशुओं को पकड़ना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

नगर आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

05दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत

5 Inspection carried out for

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी (a) Granting road cutting permission sub category

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

मुख्यविकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

15 दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

(b) Verification to ensure properrestoration

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

मुख्यविकास अधिकारी-

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

6

नगर आयुक्त , नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी कानूनी वारिस आधार पर दुकानों/ व्यवसायिक सम्पत्ति के लाईसेन्स का अन्तरण

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

मुख्यविकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

90दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी 950

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

मुख्य विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

? नये पेट्रोल स्टेशनों और पर्याप्तता के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करना

15दिवस

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत स्तर का अधिकारी

नगर आयुक्त

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी

8 पालतू जानवरों को रखने का रजिस्ट्रेशन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

9

मोबाईल टॉवर हेतु अनापत्ति प्रदान करना

मुख्य विकास अधिकारी

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

10 सैप्टिक टैंक की सफाई

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी नगर आयुक्त

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07 दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

11

नगर आयुक्त

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी

डोर टू डोर कूड़ा उठाने की सेवा शुरू करवाना

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

07दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

नगर आयुक्त

12 सी० एण्ड डी चेस्ट उठाना

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी भाग 1 ]

951

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09 , 1945 शक सम्वत्)

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी 13 Correction of Entry in Birth Certificate & Death

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

14 Conveying the Assessment Regarding PropertyTax

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

15 कुत्तों का वैक्सीनेशन एवं नसबन्दी

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत

16

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी नगरीय विकास सीमा के अन्तर्गत वृक्षों को काटना/ गिराना हटाने कीअनुमति

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

17

Issue of Health Trade Licence

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी नगर आयुक्त उत्तराखण्ड सैयाका अधिकार आयोग

07 दिवस

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

मुख्यविकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

01 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

नगर आयुक्त उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

03दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

मुख्यविकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

मुख्यबिकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15 दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

18 Cinemetograph licence नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नाभित अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

मुख्यविकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी [भाग 1 952

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर , 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

मुख्य विकास अधिकारी

is Cinemetograph licence Renewal

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी

15दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

उप जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

20

मुख्य विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नानित अधिकारी

वीडियों गेम पोर्टल के लिये लाईसेन्स/ नवीनीकरण

15दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

21

गुख्य विकास अधिकारी

डिस्कोथेक के लिये लाईसेन्स/ नवीनीकरण

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी

15दिवस

सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

22

मुख्यविकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नाभित अधिकारी

पार्क/टाउनहॉल/ कम्यूनिटी सेंटर बुकिंग की प्रतिभूति लौटाना

15 दिवस

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

जिलाधिकारी स्तर से अन्यून रत्तर का अधिकारी

23 Issuance of No Dues Cerificate

मुख्यविकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी

07 दिवस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत

उत्तराखण्ड सेचा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी

24 Transfer of property in case ofsale

मुख्य विकास अधिकारी

नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिदस

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत लप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी भाग 1]

953

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

९. गृह विभाग-

पदाभिहित अधिकारी प्रदान की जाने वाली सेवा

50 सं०

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवाका माध्यम

सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

क्षेत्राधिकारी

30दिवस

1

प्रभारी/थानाध्यक्ष निजी सुरक्षा एजेंसी का सत्यापन

2

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

प्रभारी थानाध्यक्ष/ अग्निशमन अधिकारी विस्फोटक निर्माण, भण्डारण, बिक्री, परिवहन की स्थापना के लिये एन०ओ ०सी०

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

क्षेत्राधिकारी/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी

15दिवत्त

3

प्रभारी थानाध्यक्ष/ अग्निशमन अधिकारी अग्निशमन उपस्थिति/ विशेष सेवा उपस्थिति प्रमाण-पत्र

ऑफलाईन/ ऑनलाईन क्षेत्राधिकारी/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

क्षेत्राधिकारी

15दिवस

4

प्रभारी थानाध्यक्ष संविदा के लिये चरित्र सत्यापन पर निर्णय

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15दिवस

5

प्रभारी थानाध्यक्ष

सड़क दुर्घटना/ चोरी के लिये अन्तिम प्रपत्र हेतु आवेदन निस्तारण का

प्रभारी थानाध्यक्ष क्षेत्राधिकारी

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

क्षेत्राधिकारी

30दिवस

हथियार की खरीद अवधि का विस्तार (अनुमत्ति समयावधि के साथ और यदि लाईसेंस जारी करने वाला जिला वही है, जहाँ सेवा चाही गयी है)

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

क्षेत्राधिकारी

30दिवस

प्रभारी थानाध्यक्ष 7 सड़क दुर्घटना के मामलों में अनावरित रिपोर्ट की प्रति

प्रभारी थानाध्यक्ष 8

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

क्षेत्राधिकारी

30दिवस

वाहन चोरी के मामलों में अनावरित रिपोर्ट की प्रति

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

30दिवश

9

प्रभारी/थानाध्यक्ष चोरी के मामलों में अनावरित रिपोर्ट की प्रति

क्षेत्राधिकारी

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

क्षेत्राधिकारी

15दिवस

प्रभारी/थानाध्यक्ष 10 साइबर कैफे पंजीकरण के मालिकों का पुष्टिकरण

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

क्षेत्राधिकारी

15 दिवस

प्रभारी थानाध्यक्ष 11 शिकायत पर की गयी कार्यवाही की सूचना (FIR प्रथम रिपोर्ट)/DDR सूचना (दैनिक डायरी रजिस्टर)/ मामला निक्षेपित

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

क्षेत्राधिकारी

15दिवस

प्रभारी थानाध्यक्ष 12 लाइसेंस धारक के अनुरोध पर शस्त्र लाईसेंस को रद्द करना

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

क्षेत्राधिकारी

15दिवस

प्रभारी थानाध्यक्ष 13

मृत्यु के मामलों में हथियार जमा करने की अनुमति

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

क्षेत्राधिकारी

15दिवस

प्रभारी थानाध्यक्ष 14 शस्त्र प्रतिधारक की नियुक्ति

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

क्षेत्राधिकारी

30 दिवस

15 बोर का परिवर्तन

प्रभारी/थानाध्यक्ष

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 954

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर , 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

16

प्रभारी /थानाध्यक्ष मुत्यु के मामलों में हथियार की बिक्री/ हस्तान्तरण की अनुमत्ति

प्रभारी/थानाध्यक्ष 17 अस्थाई यात्रा लाईसेंस प्रदान किये जाने बावत आवेदन पत्र (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात्त)

18

प्रमारी /थानाध्यक्ष शस्त्र लाईसेंस में सेवक का नाम जोड़ना/ हटाना

19

प्रभारी /थानाध्यक्ष अतिरिक्त कारतूसों की अनुमति

20

प्रभारी/थानाध्यक्ष हथियार के सेवक की नियुक्ति (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के बाद)

प्रभारी थानाध्यक्ष/ अग्निशमन अधिकारी 21 पेट्रोल, डीजन, नेप्था भण्डारण, बिक्री परिवहन की स्थापना के लिये एन० ओ०सी ०

7. बेसिक/ प्राथमिक शिक्षा विभागः-

पदाभिहित अधिकारी क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

1

प्रधानाध्यापक स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी०सी०)

2

प्रधान्सध्यापक स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (Duplicate Certificate)

3

उप शिक्षा अधिकारी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन

4

प्रधानाध्यापक वास्तविक /मूल प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate)

5

मुख्य शिक्षा अधिकारी प्लेग्रुप स्कूल की मान्यता (Recognition of Play School)

6

मुख्य शिक्षा अधिकारी R.T.E के अन्तर्गत पंजीकरण

7

मुख्य शिक्षा अधिकारी नवीन विद्यालय संचालित करने की अनुमति

मुख्य शिक्षा अधिकारी

[भाग 1

30दिवस क्षेत्राधिकारी

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30 दिवस

क्षेत्राधिकारी

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

30दिवस क्षेत्राधिकारी

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10दिवस

क्षेत्राधिकारी

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

30दिवस

क्षेत्राधिकारी

ऑफलाईन/ ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

30दिवस

ऑफलाईन/ ऑनलाईन क्षेत्राधिकारी/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वित्तीय अपीलीय अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

07दिवस

ऑफलाईन उप शिक्षा अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

20 दिवस

ऑफलाईन उप शिक्षा अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

20दिवस

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिला शिक्षा अधिकारी ( प्रा०शि०)

15दिवस

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)

135 दिवस

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

गण्डलीय अपर निदेशक, (प्रा०शि०)

135 दिवस

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

मण्डलीय अपर निदेशक, (प्रा०शि०)

135 दिवस

ऑनलाईन मण्डलीय अपर निदेशक, (प्रा० शि०)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

135 दिवस

8 अशासकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता)

9

मुख्य शिक्षा अधिकारी

ऑनलाईन मण्डलीय अपर निदेशक, (प्रा०शि०)

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

135 दिवस

अशासकीय जूनियर हाईस्कूल (कक्षा 6 से 8 तक की मान्यता)

10 चरित्र प्रमाण-पत्र

प्रधानाध्यापक

प्रधानाध्यापक 11 प्रमाण- पत्रों में विशेष संशोधन जैसे (माता-पिता का नाम, जन्मतिथि आदि)

ऑनलाईन मण्डलीय अपर निदेशक, प्रा०शि०

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07दिवस

ऑफलाईन उप शिक्षा अधिकारी

उत्तराखण्ड सेदा का

अधिकार आयोग

20 दिवस

ऑफलाईन उप शिक्षा अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 955

भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 08, 1945 शक सम्वत्)

४: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागः-

पदाभिहित अधिकारी

सेवाका माध्यम प्रदान की जाने वाली सेवा

क्र० सं०

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

7 दिवस

1.

प्र०चि० अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

जन सेवा केन्द्र

(सरकारी

चि०/VLE

(2दिवस)

उत्तराखण्ड संचालित अटल आयुष्मान योजना एवं राज्य स्तर पर गोल्डन कार्ड जारी करना

राज्य स्वास्थ्य

प्राधिकरण/

ISA

(5दिवस)

जिलाधिकारी

30दिवस

05दिवस

2.

सम्बन्धित लिपिक/ कर्मचारी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

25दिवस

प्रदेश में परिचालित निजी उपचार गृह/ रुग्ण उपचार सम्बन्धी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण

मुख्य चिकित्साधिकारी

जिलाधिकारी

3

10दिवस (For Provisional)

सम्बन्धित लिपिक/ कर्मचारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

(ForPermanent) 04 दिवस (For Provisional )/ 10दिवस

मुख्य चिकित्साधिकारी

30दिवस (For Permanent)

06 दिवस( For

Provisional )/

20दिवस

(ForPermanent)

Provisional Registration for clinical establishment under Clinical Establishment (Registration and RegulationAct 2010 and its Renewal)

4.

आंगनवाडियों में

06 माह में 01 बार

चिकित्सा अधीक्षक

वाडियां 06 आंगन माह

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

लोक सूचना अधिकारी एन०एच० एम 0

RashtriyaBal Swasthya Karyakaram (RSBK) Regular andPeriodical checkupof30 diseases.

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ष में 01 बार

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों- 1 वर्ष

जिलाधिकारी

90 दिवस

5.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

Rejection of Registration Certificate ofUltra Sound Centres

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

21 दिवस

6.

औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी

Cosmetic Manufacturing Licence

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सचिव, चि० कि०स्वा० परिवार कल्याण

21 दिवस

औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी

7.

Grant ofLicenceTo Chemist

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सचिव, चि०कि०स्या० परिवार कल्याण

8.

04घण्टे के अन्दर

Issue ofDischarge Certificate

04 घण्टे के अन्दर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

उपचार करने वाला चिकित्सक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

50 मिनट के

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

अन्दर

तीमारदार के अनुरोध पर 60मिनट (1 घण्टा) के भीत्तर 956

[भाग 1

उत्तराखण्ड भजट, 30 दिसम्बर , 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

03दिवस

0. Male Sterilization Certificate

सम्बन्धित लिपिक/ कर्मचारी

मुख्य चिकित्साधि कारी

नसबन्दी ऑपरेशन के उपरान्त

04दिवस

मुख्य चिकित्साधिकारी/ भुख्य चिकित्साधीक्षक / प्रभारी चिकित्साधिकारी

10.

शुक्राणु परीक्षण की रिपोर्ट के उपरान्त 7 दिवस

07 दिवस

03दिवस

Female Sterilization Certificate

सम्बन्धित लिपिक/ कर्मचारी

मुख्य चिकित्साधि कारी

04दिवस

मुख्य चिकित्साधिकारी/. मुख्य चिकित्साधीक्षक/ प्रभारी चिकित्साधिकारी

11.

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

03दिवस

सम्बन्धित लिपिक/ कर्मचारी

नसबन्दी करवाने पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान

मुख्य चिकित्साधि कारी

डिस्चार्ज के समय से 07 दिवस के अन्तर्गत

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

04 दिवस

मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्साधीक्षक / मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज

32.

90 दिवस जिलाधिकारी

30दिवस

सम्बन्धित लिपिक/ कर्मचारी

60 दिवस

PCPNDT अधिनियम, 1994 के अधीन इकाइयों का पंजीकरण

मुख्य चिकित्साधिकारी/ अपर मुख्य चिकित्साधिकारी

13.

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

90 दिवस जिलाधिकारी

30दिवस

80 दिवस

सम्बन्धित लिपिक / कर्मचारी मुख्य

POPNOT अधिनियम, 1994 के अधीन इकाइयों का नवीनीकरण

चिकित्साधिकारी/ अपर मुख्य चिकित्साधिकारी

14.

उत्तराखण्ड रोया का अधिकार आयोग

05 दिवस

सम्बन्धित लिपिक/कर्मचारी 45 दिवस

निदेशक, चिकित्सा

40 दिवस

मानव अंग प्रत्यारोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण- पत्र

राज्य स्तरीय ऑर्थोराइजेशन कमेटी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

01 दिवस नसबन्दी के उपरान्त

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

07 दिवस

सम्बन्धित लिपिक/ कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी

15. शल्य चिकित्सा परीक्षणों के उपरान्त पुष्टि के पश्चात् बन्ध्यीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना

9. आबकारी विभागः-

पदाभिहित अधिकारी क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

शुक्राणु परीक्षण की रिपोर्ट के उपरान्त 7 दिवस

सेवा का माध्यम

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

स्तरवार समय

Bor licenseto

1

आबकारी निरीक्षक प्रथम अपीलीय अधिकारी

कुल समय

07 दिवस

07 दिवस

जिला आबकारी अधिकारी clubs/Restaurants/ BeerBor

35दिवस

10 दिवस

आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

11 दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त 957

उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर 2023 ई० (पौष 09. 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

15 दिवस

आबकारी निरीलक Grant of Brewery License

15दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

५० दिवस

15 दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15 दिवस

आबकारी आयुक्त

30 दिवस

शासन स्तर पर

15 दिवस

आबकारी निरीक्षक 3

15दिवस

जिला आबकारी अधिकारी Renewal of brewery license

60 दिवस

15दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15दिवस

आबकारी आयुक्त

15दिवस

आबकारी निरीक्षक 4 GrantofDistillery License

15दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

90दिवस

15दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15 दिवस

आबकारी आयुक्त

30 दिवस

शासन स्तर पर

15दिवस

आबकारी निरीक्षक 5

Renewal of Distillery License

15दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

60 दिवस

15दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15 दिवस

आबकारी आयुक्त

05 दिवस

आबकारी निरीक्षक Giant ofBonded warehouse License

05 दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

30दिवस

आबकारी आयुक्त

10दिवस

जिलाधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10 दिवस

आबकारी आयुक्त

02 दिवस

आबकारी निरीक्षक ?

02 दिवस

जिला आबकारी अधिकारी Renewalof Bondedwarehouse License

15दिवस

आबकारी आयुक्त

05 दिवस

जिलाधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

08 दिवस

आबकारी आयुक्त

07 दिवस

आबकारी निरीक्षक 8 Grant oftemporary bar license

07 दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

35दिवस

10दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

11 दिवस

आबकारी आयुक्त

02दिवस

आबकारी निरीक्षक 9

02दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

02दिवस

जिलाधिकारी 10दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आबकारी आयुक्त

04दिवस

आबकारी आयुक्त Licenseto mariege Palaces/Banquet Halls/Banquet Halls/community HallEte for

10 दिवस

02दिवरा

serving liquor Permit for

आबकारी निरीक्षक 10

02दिवस

जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त

02दिवस

जिलाधिकारी industrial Alcohol tachemical Industriesetc.

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

04दिवस

आबकारी आयुक्त

03दिवस

आबकारी निरीक्षक 11 Annual License to MarriagePainces

03दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

10दिवस

आबकारी आयुक्त

04दिवस

जिलाधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

05दिवस

आबकारी निरीक्षक 12

05 दिवस

जिला आबकारी अधिकारी 30 दिवस

10 दिवस

जिलाधिकारी Supply of Assessment Orders/Penalty Orders/Refund

आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10 दिवस

आबकारी आयुक्त

16 घण्टे

आबकारी निरीक्षक 13

16 घण्टे

Orders Online Local LiquorPennits जिला आबकारी अधिकारी

72घण्टे

20 घण्टे

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

20 घण्टे

आबकारी आयुक्त

02 दिवस

आबकारी निरीक्षक 14 Brand regisuation and label

02 दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

10दिवस

02 दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

04 दिवस

आबकारी आयुक्त 958

[भाग 1

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

02दिवस

आबकारी निरीक्षक 15

02दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

10दिवस

02दिवस

जिलाधिकारी Decision on the Export ofNarcotic Medicine(for disense)

आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

04दिवस

आबकारी आयुक्त

01 दिवस

आबकारी निरीक्षक 16

01 दिवस

जिला आबकारी अधिकारी 07 दिवस

02दिवस

जिलाधिकारी Decision on the issuanceof OcensionalBar license

आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

03दिवस

आबकारी आयुक्त्त

02दिवस

आबकारी निरीक्षक 17

02दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

10दिवस

02दिवस

जिलाधिकारी Decision on the supplyofRectified Spiritto school/colleges

आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

04दिवस

आबकारी आयुक्त

02दिवस

आबकारी निरीक्षक 18

02दिवस

जिला आबकारी अधिकारी Exporttoother countriesBoth IMFLand Spirit

15दिवस

05 दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

06 दिवस

आबकारी आयुक्त

02 दिवस

आबकारी निरीक्षक 19

02दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

15दिवस

05दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

06 दिवस

आबकारी आयुक्त Local sale import from andExport το other stutes of the country A- IMFL B-Spirit

02दिवस

आबकारी निरीक्षक 20

02दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

जिलाधिकारी

05दिवस

15दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आबकारी आयुक्त

06दिवस

आबकारी आयुक्त Retail Licenses(After deposition of License fee and securitymoney! Both Renewal and New Wholesale

02दिवस

आबकारी निरीक्षक 21

02दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

15 दिवस

05दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

06 दिवस

आबकारी आयुक्त jose( CL- 2 , FL- 2 and FL-213) A-Renewal B -New

आबकारी निरीक्षक

05 दिवस

22

05 दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

30दिवस

10 दिवस

जिलाधिकारी Form 24-25 (The NarcoticDrugs andPsychotropic SubstanceAct)

आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10 दिवस

आबकारी आयुक्त

16घण्टे

आबकारी निरीक्षक 23 Grant ofPasses of liquor

16 घण्टे

जिला आबकारी अधिकारी

72घण्टे

20 घण्टे

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

20घण्टे

आबकारी आयुक्त

16 घण्टे

आबकारी निरीक्षक 24 Grant of Fermits ofliquor

18 घण्टे

जिला आबकारी अधिकारी

72घण्टे

20 घण्टे

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

20 घण्टे

आबकारी आयुक्त

05 दिवस

आबकारी निरीक्षक 25

05 दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

जिलाधिकारी

10दिवस

आबकारी आयुक्त

(In form ofFL 5M/5DS) 30दिवस

10 दिवस

आबकारी आयुक्त 1-10B License(Retail lincense of Imported foreign Liquor in shopping complex)

26

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

15 दिवस

आबकारी निरीक्षक

15 दिवस

जिला आबकारी अधिकारी L- 10 C License(License forMicrobreweryl

15दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

(Inform ofMB -1 License) 60 दिवस

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

15दिवस

आबकारी आयुक्त्त

27

15 दिवस

आबकारी निरीक्षक

15दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

जिलाधिकारी

15दिवस

L- 11 License (Bottling license for Indian Made ForeignLiquor)

आबकारी आयुक्त

(In formi ofFLM-2 License) 50 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15दिवस

आबकारी आयुक्त

02दिवस

आबकारी निरीक्षक 28

02दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

जिलाधिकारी

03दिवस

L-17 License (Licensefor dennturedspirit vend)

आबकारी आयुक्त

(In form ofFLM-2 License) 10 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

०३ दिवस

आबकारी आयुक्त भाग 1]

959

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर , 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

05दिवस

29

आबकारी निरीक्षक

05दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

जिलाधिकारी

10 दिवस

L-IB-A (Wholesale for Readytodrink Beverages)

आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

10दिवस

आबकारी आयुक्त

30

आबकारी निरीक्षक (Inform ofBWFL- 2b License) 30दिवस

03दिवस

03दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

04दिवस

जिलाधिकारी L-9 License (canteenStore Department for retail sale)

31

आबकारी निरीक्षक आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

(Inform ofFL- 29/9A/2A License) 10दिवस

15 दिवस

जिला आबकारी अधिकारी 15 दिवस

S- 1 License (License for winery)

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

15दिवस

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

15दिवस

आबकारी आयुक्त

शासन स्तर (Inform ofV- 1/V- 20 License) 90 दिवस

30दिवस

32

आबकारी निरीक्षक

15दिवस

15दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

15दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

15दिवस

आबकारी आयुक्त Issue of License for settingupof Distillers/ Breweries/ BottlingPlants

शासन स्तर

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

(In form ofPD-33, B-20& FLM-2 License) 90दिवस

30दिवस

आबकारी निरीक्षक 33

02दिवस

Issue ofNOC for import ofspirit जिला आबकारी अधिकारी 02दिवस

15दिवस

05 दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

06दिवस

आबकारी आयुक्त

जिलाधिकारी 34

आबकारी आयुक्त

अनुज्ञापन प्राप्त होने पर

अनुज्ञापन प्राप्त

होने पर

तत्काल

Toprocessthe proposal for openingof IMFL"ON" shop

जिलाधिकारी 35

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आबकारी आयुक्त

अनुज्ञापन प्राप्त होने पर

अनुज्ञापन प्राप्त

होने पर

तत्काल

To processthe proposal for openingof IMFL"ON"shop after receipt of recommendation letter from district ExciseOffice

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

05दिवस

आबकारी निरीक्षक 36 औषध चिंनिर्माण के

05दिवस

जिला आबकारी अधिकारी लिए एल-1 लाइसेंस

जिलाधिकारी

10दिवस

आबकारी आयुक्त

(Inform ofFL-43 License) 30दिवस

10दिवस

आबकारी आयुक्त

आबकारी निरीक्षक 37

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

02दिवस

02दिवस

जिला आबकारी अधिकारी Exportand Transport of Country spirit

15 दिवस

05 दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

06दिवस

आबकारी आयुक्त

आबकारी निरीक्षक

15दिवस

38

15दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

15दिवस

जिलाधिकारी

आबकारी निरीक्षक

15दिवस

आबकारी आयुक्त

(In form ofPD -2 License 90दिवस

30दिवस

शासन स्तर Grant of License forreduction of ENA for manufacture of country spirit and deposit and storage ofmanufactured

country spirit Renewal of license

आबकारी निरीक्षक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

05दिवस

30

05दिवस

जिला आबकारी अधिकारी for reduction of ENA for

10दिवस

10दिवस

जिलाधिकारी शासन स्तर manufacture of country spirit and depositand storage ofmanufactured countryspirit

आबकारी आयुक्त

(In form ofPD-2 License 30दिवस

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

10दिवस

आबकारी निरीक्षक 40

10दिवस

जिला आबकारी अधिकारी

45 दिवस

10दिवस

जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

15 दिवस

शासन स्तर Grant of license forRetailVend of IMFL for consumption OFF thepremises 960

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

आबकारी निरीक्षक

05दिवस

जिला आबकारी अधिकारी 05दिवस

15दिवस

जिलाधिकारी

05दिवस

आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

Renewal of License for Retail Vend of IMFL for consumptionOFF thepremises

42

आबकारी निरीक्षक

10दिवस

Renewal ofBar License

जिला आबकारी अधिकारी 10 दिवस

30दिवस

जिलाधिकारी

10दिवस

आबकारी आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10. औद्योगिक विकास (खनन) विभागः-

प्रदान की जाने वाली सेवा

पदाभिहित अधिकारी

प्रथम अपीलीय अधिकारी

क्र० सं०

सेवा का माध्यम

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित समय-सी

1

ऑफलाईन

45 दिवस

सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी

महानिदेशक, भूतत्व उत्तराखण्ड एवं खनिकर्म इकाई ,

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

खनन अनुज्ञा पत्र. (Mining Permit) की स्वीकृति (आर० बी० एम व साधारण मिट्टी आदि)

2

ऑफलाईन

45दिवस

सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी

खनन अनुज्ञा पत्र (Mining Permit) की स्वीकृति (ईट मिट्टी)

एवं खनिकर्म इकाई. उत्तराखण्ड महानिदेशक , भूतत्व उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

3

ऑफलाईन

30 दिवस

सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी

महानिदेशक, भूतत्व उत्तराखण्ड एवं खनिकर्म इकाई,

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप खनिज का खनन पट्टा का सीमाबन्धन (आर०बी० एम० आदि हेतु)

4

निदेशक

ऑफलाईन

30 दिवस महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप खनिज खनन पट्टा क्षेत्र के खनन योजना का अनुमोदन (आर०बी० एम० आदि हेतु)

5

उत्तराखण्ड ऑफलाईन

30 दिवस

सम्बन्धित जनपद केजिलाधिकारी

सेवा का

महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई. उत्तराखण्ड अधिकार आयोग

उप खनिज खनन पट्टा विलेख का निष्पादन (आर० बी० एम० आदि हेतु)

ऑफलाईन

30 दिवस

सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी

महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड

गौण खनिज खनन पट्टा का सीमा बन्धन (सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड आदि हेतु)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

7

निदेशक

ऑफलाईन

30 दिवस महानिदेशक, भूतत्य एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड

सेवा का उत्तराखण्ड अधिकार आयोग

गौण खनिज खनन पट्टा क्षेत्र के खनन योजन का अनुमोदन (सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड आदि हेतु)

8

ऑफलाईन

45 दिवस

सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी

महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट एंव रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा की स्वीकृति

11. औद्योगिक विकास विभागः-

(क) राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल)-

प्रदान की जाने वाली सेवा

सं०

पदाभिहित अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम

1

क्षेत्रीय प्रबन्धक 30दिवस

ऑनलाईन निरस्त भूखण्डों के आंवटन की बहाली ।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

महाप्रबन्धक, सिडकुल

Real time

क्षेत्रीय प्रबन्धक

ऑनलाईन 2 उत्पाद परिर्वतन अनुमति के लिये आवेदन ।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

महाप्रबन्धक, सिडकुल

3

Real time

क्षेत्रीय प्रबन्धक

ऑनलाईन आवंटी संगठन के नाम में परिर्वतन के लिये आवेदन ।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

महाप्रबन्धक, सिडकुल

4

क्षेत्रीय प्रबन्धक Realtime

ऑनलाईन प्लॉटो/ इकाईयों के सबलेटिंग/

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

महाप्रबन्धक, सिडकुल

सब-लीज के लिये आवेदन

5

क्षेत्रीय प्रबन्धक Real time

ऑनलाईन आवंटी संगठन के पुनगर्ठन के लिये आवेदन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

महाप्रबन्धक , सिडकुल

6

Realtime

क्षेत्रीय प्रबन्धक

ऑनलाईन बंधक अनुमति के लिये आवेदन

महाप्रबन्धक, सिडकुल

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

7

Real time

क्षेत्रीय प्रबन्धक

ऑनलाईन स्थानांतरण अनुमति के लिये आवेदन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

महाप्रबन्धक, सिडकुल भाग 1 ]

961

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

ऑनलाईन क्षेत्रीय प्रबन्धक 10 दिवस

भूखण्डों का समर्पण ।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

महाप्रबन्धक, सिडकुल

Real time

क्षेत्रीय प्रबन्धक

9

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवंटित प्लॉट का समय-विस्तार

महाप्रबन्धक, सिडकुल

(ख) राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)

पदाभिहित अधिकारी

क्र० सं०

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

प्रदान की जाने वाली सेवा

सेवाका माध्यम

सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

10 कंपाउंडिंग

20दिवस

ऑनलाईन

वास्तुविद् नियोजक

अधिकारी मुख्य कार्यकारी उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

20दिवस

11 विस्तार

ऑनलाईन वास्तुविद् नियोजक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

12 अतिरिक्त परिवर्तन

ऑनलाईन

20दिवस

वास्तुविद् नियोजक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

20दिवस

13 संशोधन

ऑनलाईन

वास्तुविद् नियोजक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑनलाईन 14 नया सबमिशन

23दिवस

वास्तुविद् नियोजक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

20दिवस

ऑनलाईन

15 समापन/ आंशिक

वास्तुविद् नियोजक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

प्लिंथ स्तर का निरीक्षण

05दिवस

ऑनलाईन 16

वास्तुविद् नियोजक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

23दिवस

ऑनलाईन 17

वास्तुविद् नियोजक

ले आउट स्वीकृति

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

12. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभागः-

प्रदान की जाने वाली सेवा पदाभिहित अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

क्र० सं०

सेवा का भाध्यम

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

प्रथम अपीलीय अधिकारी

30दिवस

विभिन्न औद्योगिक नीतियों में

1

महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

निदेशक, उद्योग । उप

(दिशा-निर्देशानुसार

सम्यूरित आवेदन प्राप्त

होने के पश्चात्)

प्रदत्त वित्तीय सहायता के दायोंका पूर्व- पंजीकरण आशय पत्र जारी करना ।

2

90 दिवस

(दिशा-निर्देशानुसार

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

उप निदेशक, उद्योग ।

विभिन्न औद्योगिक नीतियों में प्रदत्त वित्तीय सहायता के दावों की स्वीकृति ।

महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक उद्योग

सम्पूरित आवेदन प्राप्त

होने के पश्चात)

3

90 दिवस (बजट

प्राप्ति के पश्चात्)

उप निदेशक, उद्योग ।

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

विभिन्न औद्योगिक नीतियों में तहत स्वीकृति दावों का संवितरण ।

महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।

13. सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभागः-

प्रदान की जाने वाली सेवा

क्र०

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

सेवा का माध्यम पदाभिहित अधिकारी

प्रथम अपीलीय अधिकारी

स्तर वार समय

कुल समय

1

15 दिवस

सैनिक कल्याण लिपिक

ऑनलाईन

उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30 दिवस

15 दिवस

जिला सैनिक कल्याणएवं पुनर्वास अधिकारी

वीरता पुरस्कार (परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एवं शौर्य चक्र) एकमुश्त/वार्षिकी के भुगतान हेतु चिन्हीकरण।

2

सैनिक कल्याण लिपिक

15 दिवस

ऑनलाईन

उप निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30 दिवस.

वीरता पुरस्कार (सेना मेड़ल (गैलेन्ट्री),मेशन- इन-डिस्पैच) एकमुश्त/वार्षिकी के भुगतान हेतु चिन्हीकरण ।

15 दिवस

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी 962

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर , 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

सैनिक कल्याण लिपिक

[भाग 1

15 दिवस

उप निदेशक

ऑनलाईन 30 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15 दिवस

वीरता पुरस्कार (सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल एवं युद्ध सेवा मेडल) एकमुश्त/ वार्षिकी के भुगतान हेतु चिन्हीकरण ।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी

4

उप निदेशक

ऑनलाईन

15 दिवस 15 दिवस

सैनिक कल्याण लिपिक जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विशिष्ट सेवा पदक (परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना भेडल एवं विशिष्ट सेवा नेडल) एकमुश्त/ वार्षिकी के भुगतान हेतु चिन्हीकरण

5

पूर्वसैनिक पंजीकरण योग्यता संशोधन ।

30 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15दिवस

संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ।

6 पूर्वसैनिक नवीनीकरण रोजगार पंजीकरण ।

उप-निदेशक

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15दिवस

संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ।

14. पेयजल एवं स्वच्छता विभागः-

उप निदेशक

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा हेतु निर्धारित समय- सीमा

सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

पदाभिहित अधिकारी

1

सेवा का माध्यम

स्तरवार समय

जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ जल संयोजन कা आकार बदलना

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

कुल समय

3 दिवस में अग्रसारित

राजस्व निरीक्षक/ सम्बन्धित कार्मिक

कनिष्ठ अभियन्ता दिवस में अग्रसारित

(क) 15 एम० एम० से 40 एम ० एम० ध्यास के जल संयोजन

3 दिवस में अग्रसारित

सहायक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता 15 दिवस

अधीक्षण अभियन्ता

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

3 दिवस में स्वीकृत /

अस्वीकृत

राजस्व निरीक्षक/

5 दिवस में अग्रसारित

सम्बन्धित कार्मिक (ख) 50 एम०एम० व्यास के जल संयोजन

कनिष्ठ अभियन्ता 11 दिवस में अग्रसारित

सहायक अभियन्ता 5 दिवस में अग्रसारित

अधिशासी अभियन्ता महा प्रबन्धक

30 दिवस

5 दिवस में अग्रसारित

अधीक्षण अभियन्ता

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

4 दिवस में स्वीकृत/

अस्वीकृत

5 दिवस में अग्रसारित

राजस्य निरीक्षक/ सम्बन्धित कार्मिक (ग) 50 एम० एम० व्यास से अधिक के जल संयोजन

कनिष्ठ अभियन्ता 10 दिवस में अग्रसारित

सहायक अभियन्ता 4 दिवस में अग्रसारित

अधिशासी अभियन्ता 30

4दिवस

अधीक्षण अभियन्ता दिवस

मुख्य महा प्रबन्धक

4दिवस

गहा प्रबन्धक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

3 दिवस में स्वीकृत/

अस्वीकृत

2

राजस्व

3 दिवस में अग्रसारित

निरीक्षक/ सम्बन्धित कार्मिक

दिवस में अग्रसारित

कनिष्ठ अभियन्ता

जहाँ साध्य हो वहाँ जल संयोजन /सीवर संयोजन के उपयोग में परिवर्तन

सहायक अभियन्ता

15

दिवस

अधीक्षण अभियन्ता

3 दिवस में अग्रसारित

अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

3 दिवस में स्वीकृत/

अस्वीकृत

भाग 1]

963

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

3 दिवस में अग्रसारित्त

3

राजस्व निरीक्षक / सम्बन्धित कार्मिक

जहाँ साध्य हो वहाँ अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करना

6 दिवस में अग्रसारित

15.

3 दिवस में अग्रसारित

                                                             उत्तराखण्ड
 कनिष्ठ अभियन्ता                                 अधीक्षण      सेवा का
 सहायक अभियन्ता                         दिवस     अभियन्ता     अधिकार
अधिशासी अभियन्ता                                              आयोग

3 दिवस में स्वीकृत/

अस्वीकृत

4

3 दिवस में अग्रसारित

राजस्व निरीक्षक/ सम्बन्धित कार्मिक

6 दिवस में अग्रसारित

कनिष्ठ अभियन्ता

पेयजल अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र निर्गत करना

सहायक अभियन्ता 3 दिवस में अग्रसारित

अधिशासी अभियन्ता

15 दिवस

अधीक्षण अभियन्ता

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

3दिवस में स्वीकृत/

अस्वीकृत

15. परिवहन विभागः-

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

पदाभिहित अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

RTO/ARTO

1

02दिवस Driving licences extract provisioning

RTO/ARTO

2

02दिवस Surrender of class of vehicle from licence

RTO/ARTO

3

02दिवस Deposit of registration certificate fee

4

RTO/ARTO

03दिवस Application for grant of no objection certificate (NOC) for certificate of registration

RTO/ARTO

5

01 दिवस view registration certificate ( RC) particulars against fee

RTO/ARTO

6

03दिवस payment of additional life time tax(Transfer ofownership case )

Sec. STA/RTO

7 Issue of fresh permit

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीयअपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त

ऑनलाईन (बायोमेट्रिक हेतु ऑफलाईन)

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त

ऑनलाईन (offline for other state and otherregion vehicle)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑनलाईन (offlinefor fann20) परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त्त

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07दिवस

(aftergrantby

competent

authority)

Sec. STA/RTO

8

Issue ofduplicate permit

परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07 दिवस

(aftergrantby

competent

authority)

Sec. STA/RTO

9

Transfer ofpermit

परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

07 दिवस

(aftergrantby

competent

authority)

परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त 964

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

Sec . STA/RTO Transfer ofpermit (Death case)

[भाग 1

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

07दिवस

(aftergrantby

competent

authority)

11

RTO/ARTO परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त

01दिवस

Update mobile number in record for transport services

16. सहकारिता विभागः-

पदाभिहित अधिकारी क्र ० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त

सेवाहेतु समय-सी

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम

मा

1

45दिवस

सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित सहकारी समिति किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना

2

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अपरजिला सहकारी अधिकारी (सहकारिता)

45दिवस

किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण

सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित सहकारी समिति

3

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अपरजिला सहकारी अधिकारी (सहकारिता)

60 दिवस

नवीन सहकारी का पंजीकरण

उप निबन्धक, सहकारी समितियां

4

ऑफलाईन / ऑनलाईन संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित सहकारी समिति फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना

5

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अपर जिला सहकारी अधिकारी (सहकारिता)

30 दिवस

सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित सहकारी समिति Membership in the primary agriculture co-operative societies (PAC)

6

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अपरजिला सहकारी अधिकारी (सहकारिता)

45दिवस

Issue kisan credit to the member ofa PAC

सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित सहकारी समिति

7

ऑफलाईन अपरजिला सहकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

07 दिवस

Issue of deposit receipt/ passbook

सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित सहकारी समिति/ शाखा प्रबन्धक, बैंक शाखा , जिला सहकारी बैंक

8

ऑफलाईन उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग-

सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)

01दिवस

Receipttoward repayment of loun

सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित संहकारी समिति/ शाखा प्रवन्धक, बैंक शाखा, जिला सहकारी बैंक

9

ऑफलाईन उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)

30 दिवस

Issue of fresh cheque books by the CCB

शाखा प्रबन्धक, बैंक शाखा, जिला सहकारी बैंक

10

ऑफलाईन उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप महाप्रबन्धक, प्रशासन, सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक

60 दिवस

Issue of personalized supayATM card

शाखा प्रबन्धक, बैंक शाखा, जिला सहकारी बैंक

ऑफलाईन उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप महाप्रबन्धक, प्रशासन, सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक भाग 1 ]

965 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

11

30 दिवस

ऑफलाईन Issue of fresh cheque booksby the UKSCB

शाखा प्रबन्धक, बैंक शाखा, उ० राज्य सहकारी बैंक लि०

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप महाप्रबन्धक, प्रशासन, सम्बन्धित राज्य सहकारी बैंक

30 दिवस

उप निबन्धक, सहकारी समितियां

ऑफलाईन/ ऑनलाईन 12 Amendment of byelaws (a)primaryCo- operative societies

संयुक्त निबन्धक , सहकारी समितियां

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30 दिवस

उप निबन्धक, सहकारी समितियां

ऑफलाईन/ ऑनलाईन 13 Amendment of byclaws (b) secondaryCo- operative societies

संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

14

30 दिवस

उप निबन्धक, सहकारी समितियां

ऑफलाईन/ ऑनलाईन Amendment ofbyclaws (c) state level Co- operative societies

संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15

30 दिवस

उप निबन्धक, सहकारी समितियां

ऑफलाईन/ ऑनलाईन Obtaining certified copyof the society registration

संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

17. कृषि एवं कृषक कल्याण विभागः-

(क) रेशम विभाग

पदाभिहित अधिकारी सेवा प्रदान करने की

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

सेवा का माध्यम

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

निधारित समय सीमा

कुल सीमा

स्तर वार समय- सीमा

सेवाएँ) (नागरिकों से सम्बन्धित

1

9 दिवस

ऑनलाईन निरीक्षक (रेशम) सहायक निदेशक 03दिवस

15दिवस (पत्र प्राप्ति के बाद)

सहायक निदेशक (रेशम)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

03दिवस

उप निदेशक (रेशम) (रेशम)

विभागीय क्रियाकलापों को अंगीकृत करने (यथा वृक्षारोपण कीटपालपन आदि) सम्बन्धी अनुरोध पत्रों पर कार्यवाही

2

15 दिवस

9दिवस

निरीक्षक (रेशम)

ऑनलाईन

03दिवस

वृक्षारोपण हेतु भोज्य पौधों की मांग आपूर्ति पर कार्यवाही

सहायक निदेशक (रेशम)

सहायक निदेशक (रेशम)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

03दिवस

उप निरक्षक (रेशम)

(वृक्षारोपण हेतु पौधा भांग नर्सरी स्थापना पूरी होनी चाहिये)

3

9दिवस

निरीक्षक (रेशम)

ऑनलाईन

03दिवस

शहतूत पौधशाला हेतु शहतूत कटिंग की आपूर्ति पर कार्यवाही

सहायक निदेशक (रेशम)

सहायक निदेशक (रेशम)

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

03दिवस

उप निदेशक (रेशम)

15दिवस (पौधशाला स्थापना काल अवधिमें पौधालय स्थापना हेतु अनुरोध पत्र

03माह पूर्व)

4

15दिवस

9 दिवस

निरीक्षक (रेशम)

ऑनलाईन

सहायक निदेशक 03दिवस

सहायक निदेशक (रेशम)

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

पौधालय स्थापना एवं रख- रखाव की तकनीकी जानकारी एवं सुझाव

03दिवस

(रेशम) उप निदेशक (रेशम)

5

15दिवस

ऑनलाईन पंजीकृत पौधशालायों से पौधों की आपूर्ति

10दिवस

30 दिवस (वृक्षारोपण काल में)

सहायक निदेशक (रेशम)

निरीक्षक (रेशम) सहायक निदेशक (रेशम)

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

05दिवस

उप निदेशक (रेशम)

6

9दिवस

15दिवस

ऑनलाईन निरीक्षक (रेशम)

03दिवस

सहायक निदेशक

कीटपालन से पूर्व विशुद्धीकरण हेतु अनुरोधों पर कार्यवाही

सहायक निदेशक (रेशम)

(रेशम)

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

03दिवस

उप निदेशक (रेशम) 966

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० ( पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

01 दिवस

निरीक्षक (रेशम)

ऑनलाईन

01 दिवस

7 चॉकीकृत रेशम कीटों की आपूर्ति की कार्यवाही

सहायक निदेशक (रेशम)

01 दिवस

सहा० निदेशक (रेशम) उप निदेशक (रेशम)

8

निरीक्षक (रेशम) रेशम कीटों में बीमारी के निदान की कार्यवाही

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

कीटपालन फसल अवधि में 03दिवस केभीतर (पुराने कीटपालकों हेतु। )

24घंटे के अन्दर

सहा० निदेशक (रेशम)

उप निदेशक (रेशम)

9

ऑनलाईन

सहायक निदेशक (रेशम)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

02 दिवस

प्रबन्धक यू०सी०आर०एफ० 03से 05

ऑनलाईन

दिवस

(कोसोत्तर

02दिवस-

तैयार रेशम कोयों का विपणन यू०सी ०आर ० एफ ० के माध्यम से कराना

उप निदेशक (रेशम) (अतिरिक्त प्रभार) कार्य

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप निदेशक (रेशम) (अतिरिक्त प्रभार)

01 दिवस

प्रबन्धक यू०सी० आर० एफ०

प्रबन्धक यू०सी०आर०एफ ० 10 रेशम कोयों का कृषकों का भुगतान यू०सी ०आर०एफ० से सुनिश्चित कराना

यू०सी०आर०ए फ० द्वारा किये जाते है ।)

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

01दिवस (स्थल भुगतान) (कोसोत्तर

उप निर्देशक (रेशम) (अतिरिक्त प्रभार)

प्रबन्ध निदेशक यू०सी०आर०एफ०

उप निदेशक (रेशम) (अतिरिक्त प्रभार)

कार्य यू०सी ०आर० एफ० द्वारा किये जाते है।

11

25 दिवस

15दिवस

निरीक्षक (रेशम)

सहा० निदेशक (रेशम )

सहायक निदेशक (रेशम)

05 दिवस

विभाग के क्रियाकलापों का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही

05दिवस

उप निदेशक (रेशम)

12

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग ऑनलाईन

10दिवस

रेशम कीटपालन इकाई निरीक्षक (रेशम)

की स्थापना. (रेशम)

सहायक निदेशक

ऑनलाईन

05दिवस

(रेशम)

20दिवस (चिन्हित क्षेत्रों पे)

सहायक निदेशक (रेशम)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

05दिवस

उप निदेशक (रेशम) कीटपालन गृह, रेशम कीटपालन उपकरण आदि) की मांग सम्बन्धी अनुरोध पत्रों पर कार्यवाही

(ख) कृषि एवं कृषक कल्याण (विपणन) विभागः-

प्रदान की जाने वाली सेवा

क्र० सं०

पदाभिहित अधिकारी

13

उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत विनिर्माण/ एन ०ओ ०सी० प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना

अपरकृषि निदेशक (मुख्यालय)

14

अपर कृषि निदेशक (मुख्यालय) उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत विनिर्माण / एन ०ओ ०सी० प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

45दिवस

कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

45दिवस

कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग भाग 1]

967

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

15 छर्नरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत राज्य हेतु विक्रय प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना

अपर कृषि निदेशक (मुख्यालय)

16 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत राज्य हेतु विक्रय प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण किया जाना

अपर कृषि निदेशक (मुख्यालय)

17

मुख्य कृषि अधिकारी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत जनपद में फुटकर विक्रय लाईसेंस निर्गत किया जाना

18

मुख्य कृषि अधिकारी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत जनपद में फुटकर विक्रय लाईसेंस का नवीनीकरण किया जाना

19

कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत विनिर्माण लाइसेंस निर्गत किया जाना

संयुक्त कृषि निदेशक (गु०नि०)

20

कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत विनिर्माण लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना

संयुक्त कृषि निदेशक (गु०नि०)

21

कृषि रक्षा अधिकारी कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत विक्रय एवं भण्डारण हेतु लाइसेंस निर्गत किया जाना

22

कृषि रक्षा अधिकारी कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत विक्रय एवं भण्डारण हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना

23 कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति

संयुक्त कृषि निदेशक (गु०नि०)

24

मुख्यकृषि अधिकारी बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत बीज विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना

25

अपर कृषि निदेशक मुख्यालय उर्वरक नियंन्त्रण आदेश 1985 के तहत मिश्रण/विशेष मिश्रण उर्वरक निर्माण के लिए प्रमाण पत्र का नवीनीकरण

26

अपर कृषि निदेशक मुख्यालय उर्वरक राज्य प्रकोष्ठ सी एंड एफ के लिए प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन का नवीनीकरण एवं उर्वरक नियंन्त्रण आदेश 1985 के तहत

30दिवस

कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

30दिवस कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

30दिवस

कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15 दिवस

कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

15दिवस कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15 दिवस

कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

45 दिवस

ऑनलाईन

कृषि निदेशक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑनलाईन 30दिवस कृषि निदेशक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 968

[भाग 1

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर , 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

मुख्य कृषि अधिकारी 27 थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता के लिए बिक्री/ भंडारण के लिए आवेदन का नवीनीकरण (उर्वरक के तहत सेवा)

28 उर्वरक नियंन्त्रण आदेश 1985 के तहत अधिसूचित उत्पाद के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

अपर कृषि निदेशक मुख्यालय

29

अपर कृषि निदेशक मुख्यालय उर्वरक राज्य प्रकोष्ठ सी एंड एफ के लिए प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन एवं उर्वरक नियंन्त्रण आदेश 1985 के तहत

मुख्य कृषि अधिकारी 30 थोक विक्रेता / खुदरा विक्रेता के लिए बिक्री/ भंडारण के लिए आवेदन (उर्वरक के अन्तर्गत सेवा)

31 उर्वरक नियंन्त्रण आदेश 1985 के तहत मिश्रण/ विशेष निश्रण उर्वरक निर्माण के लिए प्रमाण पत्र

अपर कृषि निदेशक मुख्यालय

32

अपर कृषि निदेशक मुख्यालय उर्वरक नियंन्त्रण आदेश 1985 के तहत मिश्रण/विशेष मिश्रण उर्वरक निर्माण के लिए प्रमाण पत्र में संशोधन

33

अपर कृषि निदेशक मुख्यालय उर्वरक राज्य प्रकोष्ठ सी एंड एफ के लिए प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन में संशोधन एवं उर्वरक नियंन्त्रण आदेश 1985 के तहत

34

मुख्य कृषि अधिकारी थोक विक्रेता / खुदरा विक्रेता के लिए बिक्री / भंडारण के लिए आवेदन में संशोधन (उर्वरक के तहत सेवाएँ)

35

कीटनाशकों के निर्माण के लिए लाइसेन्स प्रदान करने के लिए आवेदन

संयुक्त कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियन्त्रण)

36 कीटनाशको के निर्माण के लिए लाइसेन्स हेतु आवेदन में संशोधन

संयुक्त कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियन्त्रण)

37

कृषि रक्षा अधिकारी कीटनाशकों को बेचने, स्टॉक करने या प्रदर्शन या वितरित करने के लिए लाइसेन्स प्रदान करने के लिए आवेदन

कृषि रक्षा अधिकारी 38 कीटनाशकों को बेचने, स्टॉक करने या प्रदर्शन या वितरित करने के लिए लाइसेन्स प्रदान करने के लिए आवेदन में संशोधन

30 दिवस

ऑनलाईन कृषि निदेशक उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

45 दिवस

ऑनलाईन

कृषि निदेशक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

ऑनलाईन

कृषि निदेशक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

ऑनलाईन

कृषि निदेशक उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

45दिवस

ऑनलाईन

कृषि निदेशक उत्तराखण्ड अधिकार आयोग

45दिवस

ऑनलाईन कृषि निदेशक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

कृषि निदेशक

ऑनलाईन

उताराखण्ड सेवा का अधिकार आयाग

30दिवस

कृषि निदेशक

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

कृषिनिदेशक

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

कृषि निदेशक

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15दिवस

कृषि निदेशक

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

15दिवस

ऑनलाईन कृषि निदेशक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग भाग 1]

969

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर , 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

कृषि रक्षा अधिकारी 30 कीटनाशक वाणिज्यिक कीट नियंन्त्रण कार्यों के स्टॉक और उपयोग के लिए लाइसेन्स के लिए आवेदन

40

कृषि रक्षा अधिकारी कीटनाशक वाणिज्यिक कीट नियंन्त्रण कार्यों के स्टॉक और उपयोग के लिए लाइसेन्स के लिए आवेदन का नवीनीकरण

41

मुख्य कृषि अधिकारी बीजो के विक्रय एवं भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन

42

मुख्य कृषि अधिकारी बीजो के विक्रय एवं भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र का नवीनीकरण

43

मुख्य कृषि अधिकारी रीजो के विक्रय एवं भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन में संशोधन

(ग) कृषि एवं कृषक कल्याण (उद्यान) विभागः-

प्रदान की जाने वाली सेवा

क्र० सं०

पदाभिहित अधिकारी

15 दिवस

ऑनलाईन कृषि निदेशक उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

15दिवस

ऑनलाईन कृषि निदेशक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15दिवस

कृषिनिदेशक

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

15 दिवस

कृषि निदेशक

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

15दिवस

कृषि निदेशक

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

44 पौधशाला पंजीकरण निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्ययम

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्तर्गत निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, द्वारा स्वीकृत/जारी किया जायेगा।

45

पुरानी पंजीकृत पौधशालाओं का नवीनीकरण

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन

सेवाका अधिकार आयोग उत्तराखण्ड

पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्तर्गत निदेशक, उधान एवं खाद्य प्रसंस्करण, द्वारा स्वीकृत /जारी किया जायेगा ।

18. आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागः-

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

1

प्रथम अपीलीय अधिकारी

रोया का माध्यम

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

03दिवस

स्वागती /क०सहा०

पटल

15 दिवस

09दिवस

सहायक/ क ०सहा० Ayush Chikitsa ka panjiyan(After verification of Documents)

परिषद अध्यक्ष/नियंत्रक भारतीय चिकित्सा

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

03दिवस

रजिस्ट्रार

02दिवस

2

स्वागती /क०सहा०

पटल

10 दिवस

03दिवस

Ayush Chikitsa ka Provisional Panjiyan

अध्यक्ष/नियंत्रक भारतीय चिकित्सा परिषद

05दिवस

सहायक /क०सहा० रजिस्ट्रार

3

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

02दिवस

स्वागती/ क०सहा० पटल

07 दिवस

03दिवस

Other State me Panjiyan ke liye NOC Jari karna

अध्यक्ष/नियंत्रक भारतीय चिकित्सा परिषद

02दिवस

सहायक/ क ०सहा० रजिस्ट्रार

4

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

03दिवस

स्वागती/ क०सहा० पटल

15 दिवस

09दिवस

D.Pharma/BPharma /Pharma D.ke bad keliyePaujiyan

सहायक/ क० सहा ० अध्यक्ष/नियंत्रक भारतीय चिकित्सा परिषद

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

03दिवस

रजिस्ट्रार 970

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09. 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

02दिवस 07 दिवस

03दिवस

Panjiyan Certificate id Second Copy dena

अध्यक्ष/नियंत्रक भारतीय चिकित्सा परिषद

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

02दिवस

स्वागती/ क०सहा ० पटल सहायक/ क०सहा० रजिस्ट्रार

6

45दिवस

चिकित्सालय के सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (रु० 2,000 तक) 45 दिवस

ऑफला ईन जिला आयुर्वेदिक एवंयूनानी अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

45दिवस

चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रस्ताव का एवं अनिवार्यता तकनीकी परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रति हस्ताक्षरित किया जाना

जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी (रू ० 2,000 से रू0 10,000 तक) 45दिवस

जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी

45 दिवस

निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड (रू ० 10,000 से अधिक)

7

चिकित्सालय के सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पंचकर्म/क्षार सूत्र चिकित्सा सुविधा (शासकीय अवकाश को छोड़कर)

45दिवस

संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानीसेवायें, उत्तराखण्ड

ऑफला ईन जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

प्रतिदिन (सुविधायुक्त चिकित्सालय में)

19. आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभागः-

क्र० । प्रदान की जाने सं वाली सेवा

पदाभिहित अधिकारी (सुविधायुक्त चिकित्सालय प्रतिदिन मे)

सेवा का माध्यम

संवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

1

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

प्रथम अपीलीय अधिकारी

60दिवस

कोविड़-19 मृत्यु मुआवजा

राजस्व निरीक्षक/ तहसीलदार/ जिला प्रबन्धन अधिकारी

20. अल्पसंख्यक कल्याण विभागः-

पदाभिहित अधिकारी उप जिलाधिकारी उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा हेतु निर्धारित समय -सीमा |

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

1

सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/ जिला समाज कल्याण अधिकारी भारत सरकार द्वारा संचालित Scheme for ProvidingEducation InMinorities (Spamm) (SPQEM)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

उत्तराखण्ड

दिवस

सेवा का अधिकार आयोग

उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड, मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून

सम्बन्धित जिला 60 अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/ जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर 30 दिवस उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् स्तर पर 30दिवस

2

जिला स्तर

अल्प संख्यक स्वरोजगार योजना

महा प्रबन्धक

30 दिवस

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

निदेशालय स्तर

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पदेन जिला प्रबन्धक

3

15 दिवस

आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के

उपरान्त् एक माह के अन्दर

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना

सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/ जिला समाज कल्याण अधिकारी

4

पदेन जिला प्रबन्धक उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के

उपरान्त् दो माह के अन्दर

मौलाना आजाद                                                      महा प्रबन्धक, उत्तराखण्ड
एजुकेशन फाईनेंस                                                  अल्पससंख्यक    सेवा का
व्याजमुक्त शिक्षा                                                कल्याण तथा     अधिकार
ऋण योजना                                                          वक्फविकास      आयोग
                                                                    निगम

भाग 1 ]

971

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

21. पशुपालन विभागः-

प्रदान की जाने वाली सेवा

सेवा का माध्यम

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

प्रथम अपीलीय अधिकारी

पदाभिहित अधिकारी

ॐ० सं०

सेवा हेतु

निर्धारित

समय-सीमा

15 दिवस

ऑनलाईन 1

पशु चिकित्सा अधिकारी

उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थियों को राज्य सैक्टर के अन्तर्गत गाय / भेड़/ बकरी पालन में लाभार्थी के चयन के पश्चात् बैंक खाते में अनुदान धनराशि का प्रेषण

ऑफलाईन

2

उसी दिवस में

पशु चिकित्सा अधिकारी

बीमार पशुओं की पशु चिकित्सालय में उपलब्धता पर पशु चिकित्सा

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उम मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी

24घण्टे

ऑफलाईन

3

पशु चिकित्सा अधिकारी

पशु चिकित्सालय में गर्मी आये पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान

उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

डेयरी विकास विभाग

60

4

20 दिवस

दिवस

प्रधान प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप निदेशक (निबन्धन) डेरी विकास विभाग

20दिवस

Decision on registrationof Dairy committees

सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग

20दिवस

उप निदेशक (निबन्धन) डेरी विकास विभाग

22. राजस्व विभागः-

क्र०सं०

सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

सेवाका माध्यम

प्रथम अपीलीय अधिकारी

पदाभिहित अधिकारी

प्रदान की जाने वाली सेवा

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

ऑफलाईन

जिलाधिकारी|

1

राजस्व उप निरीक्षक/ राजस्व

लीज नवीनीकरण

60 दिवस

निरीक्षक

30 दिवस

तहसीलदार

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10 दिवस

जिलाधिकारी की स्वीकृत्ति से जिलाधिकारी अपर

उप जिलाधिकारी

05 दिवस

अपर जिलाधिकारी

15 दिवस

ऑफलाईन

जिलाधिकारी

रेगुलर पुलिस (थानाध्यक्ष

2 नवीन शस्त्र लाईसेंस

25 दिवस

90 दिवस

जिला मजिस्ट्रेट /पुलिस अधीक्षक) /राजस्य पुलिस (पटवारी/नायब

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

तहसीलदार) जाँच

05 दिवस

उप जिलाधिकारी

60 दिवस

जिला मजिस्ट्रेट

ऑफलाईन

15 दिवस

3

45 दिवस

रेगुलर पुलिस (थानाध्यक्ष

शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण

अपर जिलाधिकारी (प्र०)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

पुलिस अधीक्षक) /राजस्व पुलिस (पटवारी /नायब तहसीलदार) जाँच

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)/उप जिला मजिस्ट्रेट

30 दिवस

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र/ उप जिला मजिस्ट्रेट)

ऑफलाईन

मण्डलायुक्त

15 दिवस

जिलाधिकारी

50 दिवस

राजस्व उप निरीक्षक / राजस्व निरीक्षक

तहसीलदार

4 खनन पट्टा चाहने हेतु शासन को संस्तुति भेजना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

05 दिवस 20दिवस

खान अधिकारी/ उप जिलाधिकारी के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण

10 दिवस

जिलाधिकारी

ऑफलाईन

मण्डलायुक्त

25 दिवस

राजस्व उप निरीक्षक / राजस्व

जिलाधिकारी

60 दिवस

निरीक्षक

10 दिवस

तहसीलदार

5 मिट्टी का खनन उठाने हेतु अनुज्ञा पत्र

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

05 दिवस

उप जिलाधिकारी

20दिवस

जिलाधिकारी 972

[भाग 1

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

जिलाधिकारी राजस्व उप निरीक्षक/ राजस्व

निरीक्षक 6 भण्डारण की अनुमत्ति

तहसीलदार

उप जिलाधिकारी

जिलाधिकारी 20 दिवस

मण्डलायुक्त|

ऑफलाईन 60 दिवस

05 दिवस

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

10 दिवस

25दिवस

प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार

अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी अभिलेखागार

7 राजस्व अभिलेखागार/ न्यायिक अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण

तहसीलदार

B उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय काप्रमाण-पत्र

राजस्व उप निरीक्षक/ राजस्व निरीक्षक तहसीलदार

उत्तराखण्ड ऑफलाईन

अपर जिलाधिकारी सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने कीतिथि पर अथवा अपरिहार्य स्थिति में दूसरे कार्य दिवस पर

ऑफलाईन दिवस 10

दिवस 15

जिलाधिकारी उप

सेवा का अधिकार उत्तराखण्ड आयोग

05 दिवस

ऑफलाईन जिलाधिकारी

15 दिवस

30 दिवस

रेगुलर पुलिस थानाध्यक्ष/ राजस्व पुलिस (पटवारी/ नायब तहसीलदार) जाँच 9 शस्त्र लाईसेंस का स्थानान्तरण (एक जनपद से दूसरे जनपद)

जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15 दिवस

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र) / उप जिला मजिस्ट्रेट

23. लघु सिंचाई विभाग

प्रदान की जाने वाली सेवा

क्र० सं०

पदाभिहित अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

1

प्रथम अपीलीय अधिकारी

अधिकारी द्वितीय अपीलीय सेवाका माध्यम

45दिवस

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का " E" श्रेणी में पंजीयन/ नवीनीकरण (मौजूदा/गैर-मौजूदा)

24. संस्कृत शिक्षा विभागः--

पदाभिहित अधिकारी

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

ऑनलाईन अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

1

प्रथमअपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम

आवेदन प्राप्त होने के 07

दिवस के अन्तर्गत

स्थानान्तरण प्रभाण-पत्र (टी०सी ०) ( सम्बन्धित संस्कृत प्रधानाचार्य विद्यालय)

2

मूल प्रमाण-पत्र जारी करना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सहायक निदेशक (तम्बन्धित जनपद)

सचिव,

परीक्षाफल घोषित होने के

15 दिवस के अन्तर्गत

उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

3 डुप्लिकेट प्रमाण-पत्र जारी करना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

(उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद) सचिव,

आवेदन प्राप्त होने के 30

दिवस के अन्तर्गत

उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

4

मूल अंकपत्र जारी करना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

(उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

परीक्षाफल घोषित होने के

15 दिवस के अन्तर्गत

उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

5

डुप्लिकेट अंकपत्र जारी करना

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

आवेदन प्राप्त होने के 15

दिवस के अन्तर्गत

उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्) भाग 1 ]

973

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

आवेदन प्राप्त होने के 30

दिवस के अन्तर्गत

सुधार कर सही प्रमाण-पत्र जारी करना

उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

7

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

आवेदन प्राप्त होने के 30

दिवस के अन्तर्गत

सुधार कर अंकपत्र जारी करना

उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

B

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

परीक्षाफल घोषित होने के

45 दिवस के अन्तर्गत

रद्द परीक्षा परिणाम पर निर्णय

उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

9

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद)

परीक्षाफल घोषित होने के

45दिवस के अन्तर्गत

रोक परिणाम पर निर्णय

उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

परीक्षाफल घोषित होने के

45 दिवस के अन्तर्गत

10 अधूरा/ गलत परिणाम के सुधार पर निर्णय

उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

11

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)

आवेदन प्राप्त होने के 10

दिवस के अन्तर्गत

प्रधानाचार्य (सम्बन्धित संस्कृत विद्यालय) समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति (अनु० जाति/अनु० जनजाति/ अ०पि०वर्ग/ अल्पसंख्यक) के आवेदन पत्रों का समाज कल्याण विभाग को अग्रसारण

12

संयोजक छात्र समिति समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने थाली छात्रवृत्ति (अनु० जाति/अनु० जनजाति)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सहायक निदेशक (सम्बन्धित जनपद)

कुल सचिव

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्रों को समाज कल्याण को प्रेषित किया जाता है तथा समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति प्राप्त होने के पश्चात् 2 सप्ताह के अन्तर्गत निर्गत की जाती है

अंकपत्र

13

उप कुल सचिव कुल सचिव

परीक्षाफल घोषित होने के

60 दिवसों के भीतर

14

उप कुल सचिव अस्थायी उपाधि प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

कुल सचिव

अंकपत्र जारी होने के 02

सप्ताह के उपरान्त्

15

उप कुल सचिव विश्व विद्यालय द्वारा निर्गत उपाधि प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

कुल सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

परीक्षा उत्तीर्ण करने के 01 वर्ष बाद या दीक्षान्त समारोह में (परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार निर्गत की जा सकती है) 15 दिवस के भीतर

16 प्रवजन प्रमाण-पत्र उप कुल सचिव

17

उप कुल सचिव कुल सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

कुल सचिव

आवेदन करने के 15 दिवस

के भीतर

द्वितीय प्रति अंकपत्र/ उपाधि/ प्रवजन प्रमाण-पत्र (खोने की दशा में)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 974

[भाग 1

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

2. सेवा का अधिकार अधिनियम , 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी ।

3. सेवा का अधिकार अधिनियम , 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन- पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी ।

4. उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी ।

डॉ विजय कुमार जोगदाण्डे , अपर सचिव ।

सू० प्रौ० , सुराज एवं वि० प्रौ० अनु०-03

अधिसूचना

09 अक्टूबर, 2023 ई ०

संख्याः 1/160066 / E - 17505 / 2023/XXXIV (3 )/- 20 ( 02 )21- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 20 वर्ष 2011 ) की धारा-03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उ‌द्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं , पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनास निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है:-

1. खेल विभागः-

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीना

पदाभिहित अधिकारी सेवा प्रदान की जाने वाली

सं०

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों एवं जज, निर्णायक को नकद पुरस्कार से सम्बन्धित सेवायें

1

निदेशक, खेल विभाग ओलम्पिक खेल/ पैरा ओलम्पिक ( ग्रीष्मकालीन एवं शीतललीन)

ऑकलाईन राचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

2

निदेशक, खेल विभाग

ऑफलाईन सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष में एक बार आयोजित तथा ऑल इण्डियन चैम्पियनशिप ऑफ बैडमिन्टन)

3

निदेशक, खेल विभाग

ऑफलाईन सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्50 दिवसों के भीत्तर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

विश्व कप/ चैम्पियनशिप/ आईपीसी विश्वकप (02 वर्ष में एक बार आयोजित)

4

निदेशक, खेल विभाग

ऑफलाईन सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्50 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता पर)

विश्व कप/ चैम्पियनशिप / आईपीसी /आईबीएसए ब्लाईण्ड़ (प्रत्येक वर्ष आयोजित)

5

निदेशक, खेल विभाग एशियन गेम्स/पैरा एशियन गेम्स

ऑफलाईन सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

6

निदेशक, खेल विभाग कॉमनवेल्थ गेम्स/पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स

ऑफलाईन सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्७० दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आध्धार पर)

7

निर्देशक, खेल विभाग एशियन चैम्पियनशिप (04वर्ष में एक बार आयोजित)

ऑफलाईन सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

के उपलब्धता के आधार पर) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों भीतर (बजट की भाग 1]

975

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

पदाभिहित अधिकारी

8

निदेशक, खेल विभाग एशियन/पैरा एशियन चैम्पियनशिप (02 वर्ष में एक बार आयोजित)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

9

निदेशक, खेल विभाग एशियन/ पैरा एशियन चैम्पियनशिप (प्रत्येक वर्ष आयोजित)

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

10

निदेशक, खेल विभाग कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप | (04 वर्ष में एक बार आयोजित)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

11

निदेशक, खेल विभाग कॉमनवेल्थ/पैरा कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप (02 वर्ष में एक बार आयोजित)

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर ( बजट की उपलब्धता के आधार पर)

12

निदेशक, खेल विभाग कॉमनवेल्थ/पैरा कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप ( प्रत्येक वर्ष आयोजित)

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

13

यूथ ओलम्पिक गेम्स निदेशक, खेल विभाग उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

14

सैफ गेम्स

निदेशक, खेल विभाग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर ( बजट की उपलब्धता के आधार पर)

15 नेशनल गेग्स

निदेशक, खेल विभाग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

16.

यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स निदेशक, खेल विभाग उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

17

यूथ एशियन गेम्स/ रीफ चैम्पियनशिप

निदेशक, खेल विभाग उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

आवेदन आप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की

18

निदेशक, खेल विभाग डेफलोम्पिंग/स्पेशल ओलम्पिक (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उपलब्धता के आधार पर) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर ( बजट की उपलब्धता के आधार पर)

19

नेशनल चैम्पियनशिप निदेशक, खेल विभाग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

20

निदेशक, खेल विभाग अन्तर्राष्ट्रीय वेटरन चैम्पियनशिप (सभी आयु वर्ग)

आयोग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

21

निदेशक, खेल विभाग राष्ट्रीय स्कूल खेल/ अखिल भारतीय पुलिस गेम्स

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ६० दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

22

विभाग निदेशक, खेल टूर्नामेंट्स/ चैम्पियनशिप ऑल विश्वविद्यालय इण्डिया

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 976

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

पदाभिहित अधिकारी क्र ० सं० सेवा प्रदान की जाने वाली

[भाग 1

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

23

राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव

निदेशक, खेल विभाग प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)

सचिव, खेल

ऑफलाईन

विभाग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

24

निदेशक, खेल विभाग अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

उत्तराखण्ड आयोग सेवा का अधिकार

ऑफलाईन सचिव, खेल विभाग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

25

राष्ट्रीय वेटरन (मास्टर) चैम्पियनशिप

विभाग निदेशक, खेल

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

26

निदेशक, खेल विभाग

ऑफलाईन सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

नेशनल पैरा ओलम्पिक/डेफ ओलम्पिक/आई०पी०सी ०/आई ०बी०एस ० ए० ग्लाईण्ड/स्पेशल ओलम्पिक

27

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स निदेशक, खेल विभाग

ऑफलाईन सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

28

निदेशक, खेल विभाग प्रशिक्षक हेतु धनराशि ओलम्पिक/पैरा ओलम्पिक खेल

ऑफलाईन सचिव, खेल विभाग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

29

निदेशक, खेल विभाग उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोन

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

प्रशिक्षक हेतु धनराशि एशियन/पैरा एशियन/विश्व कप/पैरा विश्व कप/ चैम्पियनशिप

30

विभाग निदेशक, खेल

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

उत्तरखिण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

प्रशिक्षक हेतु धनराशि कॉमनवेल्थ/यूथ ओलम्पिक/सैफ (एशियन जोन) / यूथ एशियन

31

निदेशक, खेल विभाग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीत्तर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

प्रशिक्षक हेतु धनराशि डेफ ओलम्पिक /स्पेशल ओलम्पिक/नेशनल ओलम्पिक/नेशनल पैरा/नेशनल गेम्स/ चैम्पियनशिप

32

निदेशक, खेल विभाग जूनियर यूथ राब जूनियर एवं कैडेट हेतु पुरस्कार धनराशि

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

33

विभाग निदेशक, खेल

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

राज्यों के खेल संघों की राष्ट्रीय /राज्य/ जिलास्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने तथा उपस्कर क्रय हेतु अनुदान

34

निदेशक, खेल विभाग

ऑफलाईन

सचिव, खेल विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)

मान्यता प्राप्त खेल संघों की राज्य टीम को खेल किट एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था किया जाना 977 भाग 1]

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

2. लघु सिंचाई विभागः-

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

क्र ० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा का नাম

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)

सेवा हेतु

निर्धारित

समय-सीमा

ऑनलाईन

1

45 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग , उत्तराखण्ड, देहरादून

विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "A " श्रेणी में पंजीयन (मौजूदा)

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

ऑनलाईन

2

45दिवस

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का " A " श्रेणी में पंजीयन (गैर- मौजूदा)

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

ऑनलाईन

3

45दिवस

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग , उत्तराखण्ड, देहरादून

विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "A " श्रेणी में नवीनीकरण (मौजूद)

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

ऑनलाईन

4

45दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "A" श्रेणी में नवीनीकरण (गैर-मौजूदा)

स्टॉफ ऑफिसर , लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

ऑनलाईन

5

45 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का " B " श्रेणी में पंजीयन (গौजूदा)

स्टॉफ ऑफिसर , लघु सिंचाईविभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

6

45 दिवस

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का " B " श्रेणी में पंजीयन (गैर-मौजूदा)

स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

7

ऑनलाईन

45 दिवस

उत्त्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

विभागीय निर्माण कायों हेतु ठेकेदारों का "B " श्रेणी में नवीनीकरण (नॉजूदा)

स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उत्त्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

45 दिवस

ऑनलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का " B " श्रेणी में नवीनीकरण (गैर-मौजूदा)

स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

9

45 दिवस

ऑनलाईन

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "C" श्रेणी में पंजीयन (मौजूदा)

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

10

45दिवस

ऑनलाईन

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का " C" श्रेणी में पंजीयन (गैर-मौजूदा)

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

11

45दिवस

ऑनलाईन

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "C" श्रेणी में नवीनीकरण (मौजूदा)

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून 978

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

सं० क्र०

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

सेवा का নান प्रदान की जाने वाली

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)

12

45दिवस

ऑनलाईन अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "C" श्रेणी में नवीनीकरण (गैर-मौजूदा)

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

13

45 दिवस

ऑनलाईन अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाईविभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

विभागीय निर्माण कायों हेतु ठेकेदारों का "D" श्रेणी में पंजीयन (मौजूदा)

14

45 दिवस

ऑनलाईन अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "D" श्रेणी में पंजीयन (गैर-मौजूदा)

15

45 दिवस

ऑनलाईन अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिचाई विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "D" श्रेणी में नवीनीकरण (मौजूदा)

16

45 दिवस

ऑनलाईन

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

विभागीय निर्माण कायों हेतु ठेकेदारों का "D" श्रेणी में नवीनीकरण (गैर-गौजूदा)

3. गृह विभागः-

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन) पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

ऑफलाईन अग्निश्मन अधिकारी

मुख्य अग्निश्मन अधिकारी

गैस एवं तेल डिपो के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

पूर्वस्थापना-15 दिवस प्री० ऑपरेशनल 30 दिवस नवीनीकरण /वार्षिक क्लीयरेन्स 15 दिवस

2

ऑफलाईन

अग्निश्मन अधिकारी

मुख्य अग्निश्मन अधिकारी

गैस गोदाम एवं एजेंसी के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

पूर्व स्थापना-15 दिवस प्री० ऑपरेशनल 30 दिवस नवीनीकरण/वार्षिक बलीयरेन्स 15 दिवस

3

ऑफलाईन

30दिवस

अग्निश्मन अधिकारी

मुख्य अग्निश्मन अधिकारी

शस्त्र भण्डारण के लाईसेंस हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

4

ऑफलाईन

15दिवस

के हेतु

अग्निश्मन अधिकारी

मुख्य अग्निश्मन अधिकारी

शस्त्र मरम्मत लाईसेंस प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

5

ऑफलाईन

अग्निश्मन अधिकारी

नवीनीकरण-30

दिवस

मुख्य अग्निश्मन अधिकारी

शस्त्र भण्डारण के लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

6

ऑफलाईन अग्निश्मन अधिकारी

नवीनीकरण-15

दिवस

मुख्य अग्निश्मन अधिकारी

शस्त्र मरम्मत के हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र लाईसेंस नवीनीकरण

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

7

ऑफलाईन

07 दिवस (अस्थायी)

हैलीपैड अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए अग्निश्मन अधिकारी

मुख्य अग्निश्मন अधिकारी

उत्तराखण्ड सेचा का अधिकार

आयोग भाग 1 ]

979

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

पदानिहित अधिकारी का पदनाम

B

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

ऑफलाईन

15 दिवस (अस्थायी)

अग्निश्गन अधिकारी

लघु स्तर के डीजल / कैरोसीन के विक्रय स्टेशन के लिए अनापत्ति प्रभाण-पत्र

9

मुख्य अग्निश्मन अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन

07 दिवस (अस्थायी)

अग्निश्मन अधिकारी

खतरनाक एवं हानिकारक पदार्थों के परिवहन हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र

10

राहत कार्य रिपोर्ट

मुख्य अग्निश्मन अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

ऑफलाईन

30दिवस

अग्निश्मन अधिकारी

11

मुख्य अग्निश्मन अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन

30दिवस

जीव रक्षा / बचाव कार्य रिपोर्ट

अग्निश्मन अधिकारी

4. सिंचाई विभागः-

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

मुख्य अग्निश्मन अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीम

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सुल समय

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)

स्तरवार समय- सीमा

1

ऑफलाईन

अधीक्षण अभियन्ता

8 दिवस 4दियत्त

नहरों की समुचित सफाई का विवरण एवं कार्यक्रम

कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता/ उप राजस्व अधिकारी अधिशासी अभियन्ता 15 दिवस

3दिवस

2

(जारीकत!) कनिष्ठ अभियन्ता

उत्तराखण्ड रोया का अधिकार आयोग

8 दिवस

ऑफलाईन

15 दिवस

4दिवस

नहरों की कटिंग सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण

सहायक अभियन्ता/ उप राजस्व अधिकारी अधिशासी अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता

3 दिवस

3

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

8 दिवस

कनिष्ठ अभियन्ता रोस्टर के अनुसार नहरों का चलना

ऑफलाईन

15 दिवस

4दिक्त

अधीक्षण अभियन्ता

3 दिवस

सहायक अभियन्ता / उप राजस्व अधिकारी अधिशासी अभियन्ता (जारीकर्ता)

4

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

8 दिवस

कनिष्ठ अभियन्ता/ जिलेदार

ऑफलाईन

15. दिवस

अधीक्षण अभियन्ता

4दिवस

नहरों के कुलावों कीव्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण

सहायक अभियन्ता/ उप राजस्व अधिकारी अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

3 दिवस

5

कनिष्ठ अभियन्ता

8 दिवस

ऑफलाईन

4 दिवस

राजकीय नलकूपों के संचालन से सम्बन्धित समस्याओं कानिराकरण

सहायक अभियन्ता/ उप राजस्व अधिकारी अधिशासी अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता

15 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

3 दिवस

6

8 दिवस

राजकीय नलकूपों की बन्दी समीक्षा

कनिष्ठ अभियन्ता/ जिलेदार

15

ऑफलाईन

दिवस

अधीक्षण अभियन्ता

4दिवस

सहायक अभियन्ता/ उप राजस्व अधिकारी

उत्तराखण्ड सेया का अधिकार आयोग

3दिवस

अधिशासी अभियन्ता (जारीकर्ता)

7

15

3 दिवस

जिलेदार

उप राजस्व अधिकारी

ऑफलाईन

दिवस

अधिशासी अभियन्ता

7दिवस

सिंचाई शुल्क निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण

8

कनिष्ठ अभियन्ता

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

8 दिवस

15

ऑफलाईन

4दिवस

राजकीय नलकूपों पर विद्युत आपूर्ति समीक्षा

सहायक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता दिवस

अधीक्षण अभियन्ता

3दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 980

[भाग 1

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

क्र० सं०

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

कुल समय

सेवाका माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)

स्तरवार समय- सीमा

9

जिलेदार

सिंचाई की पर्ची दिया जाना

8 दिवस

ऑफलाईन 15 दिवस

अधिशासी अभियन्ता

7दिवस

उप राजस्व अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

8 दिवस

10

कनिष्ठ अभियन्ता

ऑफलाईन 15 दिवस

अधीक्षण अभियन्ता

4दिवस

सहायक अभियन्ता/ उप राजस्व अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

3दिवस

अधिशासी अभियन्ता (जारीकर्ता)

वृहद एवं मध्यम नहर प्रणाली से खरीफ एवं रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु रोस्टर बनाया जाना

5. लोक निर्माण विभागः-

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाग

क्र० सं०

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

1 पंजीकरण ठेकेदारों का नवीनीकरण श्रेणी "ए"

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन सेवा हेतु निर्धारित समय-सीगा

ऑफलाईन) ऑफलाईन 45दिवस वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर

उत्तराखण्ड रोगा का अधिकार आयोग

प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)

2

पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण श्रेणी "बी"

45दिवस

ऑफलाईन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय) (सम्बन्धित)

प्रशासनिक अधिकारी/दरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)

3 पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण श्रेणी "सी""

ऑफलाईन 45दिवस अधीक्षण अभियन्ता

उत्तराखण्ड सेवा ! काअधिकार आयोग

प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)

4

पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण श्रेणी "डी"

45 दिवरा

ऑफलाईन अधिशासी अभियन्तः

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)

5

सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित) सड़क सीमा को प्रभावित करने वाले उद्योग/बिजली परियोजना की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना (पी० डब्लूडी के क्षेत्रान्तर्गत) ।

सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित) शहरी क्षेत्रों के बाहर सड़क के बन्द ड्रेनेज को साफ किया जाना (पी०डब्लू०डी० के क्षेत्रान्तर्गत केवल राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य पार्य हेतु)।

7 लागत का मूल्यांकन एवं किराया तर्कसंगतता।

सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)

B

सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित) 03 माह

ऑफलाईन अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड सेया का अधिकार आयोग

ऑफलाईन D7 दिवस अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड सेदा का अधिकार आयोग

45 दिवस

ऑफलाईन अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

60 दिवस

(चिह्नांकन

प्रस्ताव की

तिथि के बाद)

सड़क निर्माण हेतु कटने वाले खेतों/ नाप भूमि का कास्तकारों को मुआकजा (पी०डब्लू०डी० के क्षेत्रान्तर्गत) ।

981

भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रदान की जाने वाली सं० सेवा का नाम

अधिकारी द्वितीय अपीलीय

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन ऑफलाईन)

3

ऑफलाईन

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

(सम्बन्धित)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

भवन हेतु मुआवजा/ भवन अधिग्रहण हेतु मुआवजा (पी० डब्लू०डी० क्षेत्रान्तर्गत) । के

80 दिवस (चिह्नांकन प्रस्ताय की तिथि के बाद)

10

ऑफलाईन

अधिशासी अभियन्ता

सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)

60 दिवस

(क्षतियों की

तिथि के बाद)

आयोग उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार

सड़क के मलवे से दबी भूमि/गोटर मार्ग कटिंग से हुई क्षतिपूर्ति का आकलन (पी ०डब्लू० डी ० के क्षेत्रान्तर्गत) ।

8. पशुपालन विभागः-

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

      प्रदान की जाने वाली पदाभिहित अधिकारी                    प्रथम अपीलीय     द्वितीय      सेवा का माध्यम
सं०   सेवा का नाम        का पदनाम                            अधिकारी           अपीलीय      (ऑनलाईन/
                                                                               अधिकारी     ऑफलाईन)

ऑफलाईन

उसी कार्य दिवस

       पशु चिकित्सालय पर   सम्बन्धित पशु                          स्म्बन्धित जनपद   उत्तराखण्ड
1
      निर्धारित कार्य दिवस चिकित्सालय का पशु   पर                का उप मुख्य पशु    सेवा का
      तथा कार्य समय पर    चिकित्साधिकारी                          चिकित्साधिकारी    अधिकार
      टीकाकरण              ग्रेड-1 / ग्रेड -2                                       आयोग
2      पशु पालक के द्वार   सम्बन्धित पशु        07 कार्य दिवस     सम्बन्धित जनपद    उत्तराखण्ड     ऑफलाईन
      पर टीकाकरण                                                 का उप मुख्य पशु    सेवा का
                           विकित्सालयका पशु
      (अभियान के दौरान)    चिकित्साधिकारी                        चिकित्साधिकारी     अधिकार
                          ग्रेड-1 /ग्रेड-2                                          आयोग
                                                                                                   ऑफलाईन

उसी कार्य दिवस

3      पशु चिकित्साधिकारी   सम्बन्धित पशु                          सम्वन्धित जनपद      उत्तराखण्ड
      कीअनुशंसा पर पशु     चिकित्सालय का पशु     पर                का उप मुख्य पशु    सेवाका
      चिकित्सालय पर        चिकित्साधिकारी                          चिकित्साधिकारी     अधिकार
       बधियाकरण (बैल .     ग्रेड-1 /ग्रेड-2                                           आयोग
      बकरा, भैंसा, मेंढ़ा)

ऑफलाईन

24घण्टे के अन्दर

4      प्रशिक्षित कृत्रिम                                              सम्बन्धित जनपद      उत्तराखण्ड
                             सम्बन्धित नशु
       गर्भाधान कार्यकर्ता                                              ॐ उप मुख्य पशु    सेया का
                             चिकित्सालय का पशु
      द्वारा पशुपालक के      चिकित्साधिकारी                           विकित्साधिकारी       अधिकार
       द्वार पर कृत्रिम     ग्रेड-1 / ग्रेड-2/                                            आयोग
       गर्भाधान              पशुधन प्रसार
                            अधिकारी

ऑफलाईन

जॉच अवधि के

5

अनुरूप

सम्बन्धित जनभद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

पशु चिकित्साधिकारी कीअनुशंसा पर पशु चिकित्सालय पर रोग अन्वेषण

सन्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 / ग्रेड-2

ऑफलाईन

उसी कार्य दिवस

6

पर

पशु चिकित्सालय पर पशुओं का दवापान

का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 /ग्रेड-2

ऑनलाईन

उसी कार्य दिवस

       पशु चिकित्साधिकारी  सम्बन्धित पशु                          सम्बन्धित जनपद      उत्तराखण्ड
7
                           चिकित्सालय का पशु    पर                 का उप मुख्य पशु   सेवा का
      कीअनुशंसा पर
       एक्सरे/अल्ट्रासाउण्ड चिकित्साधिकारी                        चिकित्साधिकारी     अधिकार
       (केवल चयनित         ग्रेड -1 /ग्रेड-2                                         आयोग
       चिकित्सालयों पर)
8      निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित पशु       15दिवस            सम्बन्धित जनपद     उत्तराखण्ड     ऑनलाईन
      भेड़-बकरी पालकों     चिकित्सालय का पशु                      का उप मुख्य पशु    सेवा का
      कापंजीकरण            चिकित्साधिकारी                         चिकित्साधिकारी     अधिकार
                           ग्रेड-1 /ग्रेड-2                                          आयोग

982

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

7. आयुष एवं आयुष शिक्षा (होम्योपैथी) विभागः-

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम करा सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

[भाग 1

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

कुल समय

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)

स्तरवार समय- सीगा

1

25 दिवस

राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी /निदेशक होम्योपैथी होम्योपैथिक औषधि फुटकर हेतु नवीन लाइसेंस निर्गत करना

उप निदेशक

ऑफलाईन 60 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा काअधिकार आयोग

15दिवस

2

20 दिवस

उप निदेशक निरीक्षक/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी

2

उप निदेशक

10दिवस

होम्योपैथिक औषधि फुटकर हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण

राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी / निदेशक होम्योपैथी

ऑफलाईन 30 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10दिवस 10दिवस

उप निदेशक निरीक्षक/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी

3

ऑफलाईन उप निदेशक

25 दिवस

राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी/ निदेशक होम्योपैथी होम्योपैथिक औषधि धोक हेतु नवीन लाइसेंस निर्गत करता

60 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15दिवस

उप निदेशक

20दिवस

निरीक्षक/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी

4

ऑफलाईन उप निदेशक

10दिवस

राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी/निदेशक होग्यापैथिक औषधि थोक हेतु लाइसेंस नवीनीकरण

होग्योपैथी उप निदेशक 30 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10 दिवस

10 दिवस

निरीक्षक/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी

5

25 दिवस

राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी / निदेशक होम्योपैथी होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण के लिये नवीन लाइसेंस जारी करना

उप निदेशक

ऑफलाईन 60 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

15 दिवस

20दिवस

उप निदेशक निरीक्षक/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी

6

10 दिवस

राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी/निदेशक होम्योपैथी लाइसेंस नवीनीकरण होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण हेतु

उप निदेशक उप निदेशक

ऑफलाईन 30 दिवस

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10दिवस

10 दिवस

निरीक्षक/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी

8. कृषि एवं कृषक कल्याण विभागः-

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सेया हेतु निर्धारित समय-सीमा क्र० सं०

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

प्रदान की जाने बाली सेवा का नाम

उद्यान विभागः-

1

सम्बन्धित जनपद के मुख्य उद्यान उद्यान अधिकारी अधिकारी/ जिला ग्रीन हाउस की पॉलीथीन बदलाव की योजना

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)

ऑफलाईन

मण्डलीय संयुक्त निदेशक उद्यान

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित अभ्यर्थी को 30 दिवस के अन्तर्गत मुख्य उधान अधिकारी/ जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृतिस्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा ।

983

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

सेदा हेतु निर्धारित

समय-सीमा क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

2 मिशन एप्पल योजना

सम्बन्धित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/ जिला उद्यान अधिकारी

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)

ऑफलाईन

मण्डलीय संयुक्त निवेशक उद्यान

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित अम्पर्थी को 30 दिवस के अन्तर्गत मुख्य उद्यान अधिकारी /जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा ।

कृषि एवं विपणन विभागः-

15दिवस 3

मण्डी सचिव

फुटकर लाइसेंस निर्गत्त हेतु

15दिवस 4

मण्डी सचिव

फुटकर लाइसेंस नवीनीकरण

15दिवस 5 ठेकेदारों का पंजीकरण

महाप्रबन्धक (तकनीकी) एवं उप महाप्रबन्धक (तकनीकी)

9. वित्त विभागः-

ऑफलाईन

महाप्रबन्धक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन

महाप्रबन्धक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोन

ऑफलाईन

महाप्रबन्धक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

 क्र०  प्रदान की जाने वाली पदाभिहित अधिकारी                                       द्वितीय       सेवा का
 सं०   सेवा का नाम        का पदनाम                                                अपीलीय        माध्यम
                                                                                  अधिकारी       (ऑनलाईन/
                                                                                                ऑफलाईन)
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी विभागः-
1     रोके गये उपादान को  आहरण वितरण              07दिवस        कार्यालयाध्यक्ष/  उत्तराखण्ड     ऑफलाईन
      निर्मुक्त किये जाने के अधिकारी                            संयुक्त निदेशक/   सेवा का
      लिये प्रपत्र-2 पर                                         अपर निदेशक        अधिकार
      प्रमाण-पत्र का                                                              आयोग
      अग्रसारण
2                                                                                                ऑफलाईन

प्रत्येक माह के

5वें दिवस तक

विभागाध्यक्ष द्वारा नामित प्राधिकारी

अनन्तिम पेंशन का भुगतान

3

आहरण वितरण अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

कार्यालयाध्यया/सं युक्त निदेशक/ अपरनिदेशक/ पदाभिहित अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी

ऑफलाईन

सेवानिवृत्ति से 06

माह पूर्व

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/ अधिकारियों की सानान्य भविष्य निधि पास बुक में जमा धनराशि का महालेखाकार कार्यालय से मिलान।

4

विभागाध्यक्ष द्वारा नानित प्राधिकारी

संवानिवज्ञ/मृतक कार्मिकों के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण हेतु दावा

कार्यालयाध्यक्ष/ संयुक्त निदेशक /अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन

कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सम्बन्धित विभाग द्वारा 30 दिवसों के भीतर शुद्ध दावा पेंशन स्वीकृत्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना ।

984

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

[भाग 1

प्रग्यम अपीलीय

अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित

समय -सीमा

5

सहायक लेखाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी/ उप कोषाधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवाका माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)

ऑफलाईन

कार्यालयाध्यक्ष / अपरनिदेशक

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

उप कोषाधिकारी

सम्बन्धित विभाग से शुद्ध दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर पी०पी०ओ० जारी किया जाना।

शिविर कार्यालय हल्द्वानी हेतु- सहायक कोषाधिकारी अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा/ विकलांग/मानसिक रूप से विक्षिप्त संतान को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता

सहायक कोषाधिकारी (जनपदीय कोषागार)

10. औद्योगिक विकास (खनन) विभागः-

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा कानाम

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

1 उप खनिज के खनन पट्टे

सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)

ऑफलाईन

30दिवस

अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन का आशय पत्र (Letter of Intent) (आ० बी० एम ० आदि हेतु)

2

गुख्य सचिव उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

ऑफलाईन

30दिवस

अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन गौण खनिज के खनन पट्टे का आशय पत्र (Letter of Inteut) (सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड आदि हेतु)

3

मुख्य सचिय उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

30दिवस

गौण खनिज खनन पट्टा विलेख (Lease Deed) का निष्पादन

अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन

ऑफलाईन

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी। 3. सेवा का अधिकार अधिनियम , 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी ।

4. उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेंगी ।

5. समस्त सम्बन्धित विभाग कृपया सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई०टी०डी०ए० ) से समन्वय स्थापित करते

हुए अपने विभाग की अधिसूचित सेवाओं को 'अपणि सरकार पोर्टल' पर ऑनलाईन करने का कष्ट करें ।

डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव,

अपर सचिव ।

पी० एस ०यू० (आर० ई०) 52 हिन्दी गजट /498-भाग 1-2023 (कम्प्यूटर/ रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30 / 2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर , 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

December 02, 2023

No. 381 /XIV-71/Admin.A/2003 --Ms . Neena Aggarwal , the then Registrar ( Inspection ) , High Court of Uttarakhand, presently posted as Judge , Family Court, Almora is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 30.10.2023 to 04.11.2023 with permission to prefix 22.10.2023 as Sunday holiday and 23.10.2023 to 27.10.2023 as Dussehra holidays respectively and suffix 05.11.2023 as Sunday holiday for the purpose of L.T.C ..

ByOrder of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

I /cRegistrar General .

NOTIFICATION

November

02, 2023

December

No. 382/XIV- a - 52 /Admin.A/2015 --Ms . Jayshree Rana , Additional Chief Judicial Magistrate, Haridwar, is hereby sanctioned:

1.

Maternityleave for 180 days w.e.f. 18.01.2023 to 16.07.2023

2.

Childcareleave for 75 days w.e.f. 17.07.2023 to 29.09.2023

601-ख 602

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई ० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

NOTIFICATION

November

02, 2023

December

No. 333/XIV- a -27/Admin.A/ 2016--Shri Ramesh Chandra , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 19 days w.e.f. 14.08.2023 to 01.09.2023 .

NOTIFICATION

October

02, 2023

December

No. 384/XIV-94/Admin.A/2003 --Ms . Archana Sagar, Additional District & Sessions Judge/Special Judge ( POCSO) , Dehradun is hereby sanctioned medicalleave for 15 days w.e.f. 18.08.2023 to 01.09.2023 .

NOTIFICATION

November

02, 2023

December

No. 385 /XIV- a -34 /Admin.A/2020 -- Shri Vinit Kumar Srivastava , Judicial Magistrate , Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 11.09.2023 to 17.09.2023.

ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/-

Registrar General .

NOTIFICATION

December 02, 2023

No. 388/ XIV /a - 47/Admin.A/2002 -- Shri Ashish Naithani , the then District & Sessions Judge, Pauri Grahwal , presently posted as Registrar General ; High Court of Uttarakhand is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 28.08.2023 to 11.09.2023 with permission to prefix 27.08.2023 as Sunday holiday,

ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Vigilance) .

भाग 1-क]

603 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTICE OF WITHDRAWAL OF THE ELECTION PETITION

(Under Section 109(2) of the Representation of the People Act, 1951 )

[Original Jurisdiction]

ELECTION PETITION NO . 04 OF 2022

07thDecember, 2023

No. 20878 /UHC / M/ B. Section /Nainital--

Between

Qazi Mohammad Nizamuddin

Petitioner And

Sarwat Kareem Ansari & others

Respondents

Withdrawal Application to withdraw Election Petition No. 04 of 2022 , Qazi Mohammad Nizamuddin Versus Sarwat Kareem Ansari & others , challenging the election of Sarwat Kareem Ansari to the House of Legislative Assembly Uttarakhand from the 33 - Manglaur Constituency.

To,

RespondentNo. 3 : Navneet Kumar (Guddu Bhaiya) ,

S/o Mr. Vinod Kumar ,

R/oHouse No. -591 , Village Narsan Kalan , PostGurukul Narsan, Tehsil Roorkee, District-Haridwar (Uttarakhand) .

Qazi Mohd Monis,

Respondent No. 4:

S/o Mr. Qazi Mohd Naeem, R/o H. No. 637, Mohalla Qila, Manglore, Tehsil Roorkee, District - Haridwar (Uttarakhand).

Vijendra Singh ,

Respondent No. 5 :

S/o Mr. Omkar ,

R/oVillage-Libberheri , Post Libberheri , District- Haridwar (Uttarakhand).

Sharad Pandey,

Respondent No. 6 :

S/o Mr. Shriniwas Pandey ,

108 Sanjay Colony , Roorkee, District-Haridwar (Uttarakhand).

604

[भाग 1-क उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई ० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

Respondent No. 7: Anik Ahmed,

S/o Mr. Mohd Yameen ,

R/o Sharma Colony, Brahmanwala Dharmpur , District-Dehradun ( Uttarakhand) .

Rajveer Singh,

Respondent No. 9 :

S/o Sukhpal, R/o 69 , Nagla Koyal, Gurukul Narsan , District-Haridwar (Uttarakhand) .

Respondent No. 10 : Satish Kumar,

S/o Mr. Rakam Singh ,

VillageHarchandpur, Post Gurukul Narsan ,

District-Haridwar (Uttarakhand) .

Whereas the petitioner above named has moved a Withdrawal Application (I.A.) No. 15 of 2023 in this Court to withdraw the Election Petition No. 04 of 2022, Qazi Mohammad Nizamuddin Versus Sarwat Kareem Ansari & others , calling in question the election of Sarwat Kareem Ansari to the House of Legislative Assembly Uttarakhand from the 33 Manglaur Constituency and whereas the 3rd day of January, 2024 has been fixed for hearing of aforesaid withdrawal application, you are hereby called upon to enter appearance on or before the said date at 10 O'clock in the forenoon .

You are further informed that if you wish to file any objection against the aforesaid withdrawal application , you should file the same on or before the date fixed.

Take notice that in default of your entering appearance on the date aforementioned the withdrawal application shall be heard and determined in your absence.

2023. Given under my hand and the seal of the Court this 6th day of December ,

ByOrder ofCourt

illegible

Dy.Registrar (J. )

HighCourt of Uttarakhand at Nainital

Enclosure: (1 ) The true copy of withdrawal application with affidavit.

605 भाग 1-क

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT

NAINITAL

INDEX

IA-15/2023

IN

15 WITHDRAWALAPPLICATIONNO . OF 2023

(UnderSection 109 ( 1 ) of the Representation of People Act , 1951 ) IN ELECTION PETITION NO . 04 OF 2022 (UnderSection 80readwith84,100 ( 1 ) ( b ), 100 ( 1 ) ( d ) ( i ) & ( iv) , 101 and 125-

Aofthe Representation of the People Act, 1951 )

District-Haridwar

Between

Qazi Mohammad Nizamuddin

Petitioner

And

Sarwat Kareem Ansari & others

Respondents

Particulars

Sl . No.

Page No.

1. Index

1

2.

2-6

WithdrawalApplication

3. Affidavit

7-10

Dated: 25.11.2023

(Qazi Mohammad Nizamuddin)

Petitioner Through Counsel

(Vipul Sharma)

Advocate

(Raveendra Singh Bisht)

Advocate

Counsel for the petitioner Counsel for the petitioner 606

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT

NAINITAL

WITHDRAWAL APPLICATION NO 15 OF2023

(UnderSection 109 ( 1 ) of the Representation of People Act, 1951 ) IN

ELECTION PETITION NO.04 OF 2022

(Under Section 80 read with 84,100 ( 1 ) ( b ) , 100 ( 1 ) ( d) (i ) & ( iv ) , 101and

125-A of the Representation of the People Act , 1951)

District-Haridwar

BETWEEN

Qazi Mohammad Nizamuddin (Male),

Aged about 47 years ,

S/oMr.Qazi Mohammad Mohiuddin,

Rio House No. 599/1 , Mohaila Kila,

Manglore.District- Haridwar( Uttarakhand).

Petitioner AND

1. Sarwat Kareem Ansari ,

S/o Mr. A. Hafeez ,

R/oMohalla Bandar toll , Manglore,

District-Haridwar (Uttarakhand)...

2. DineshSinghPawar,

S/oMr .Tejpal SinghPanwar , R/o HouseNo.D266 , Subhash Nagar, Safipur, Roorkee, Post- Ganesh Vatika Roorkee,

District-Haridwar (Uttarakhand).

3. Navneet Kumar (Guddu Bhaiya) ,

R/oHouseNo. - 591 , Village Narsan Kalan,

Post Gurukul Narsan , Tehsil Roorkee,

S/o Mr. Vinod Kumar, District -Haridwar ( Uttarakhand).

भाग 1 -क]

607 उत्तराखण्ड गजट. 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

4. QaziMohdMonis, S/o Mr.Qazi Mohd Naeem , R/oH.No.637,MohallaQila,Manglore, Tehsil Roorkee,District - Haridwar (Uttarakhand).

5. VijendraSingh, S/oMr . Omkar , R/oVillage-Libberheri , PostLibberheri , District-Haridwar ( Uttarakhand) .

6. SharadPandey , S/o Mr. Shriniwas Pandey, 108Sanjay Colony , Roorkee, District -Haridwar( Uttarakhand).

7. Anik Ahmed, S/oMr. Mohd Yameen , R/oSharma Colony, Brahmanwala Dharmpur , District-Dehradun (Uttarakhand) .

8. Ubedur Rehaman , S/o Mr. Sarwat Kareem Ansari, R/oMohallaBandartol, Manglore, District-Haridwar (Uttarakhand).

9. RajveerSingh . S/o Sukhpal. R/o69, Nagla Koyal , Gurukul Narsan, District-Haridwar ( Uttarakhand).

10. Satish Kumar , S/o Mr.Rakam Singh , Village Harchandpur , Post Gurukul Narsan , District-Haridwar (Uttarakhand).

Respondents 608

उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

To,

The Hon'ble Chief Justice and his other Companion Judge of this Hon'ble Court .

The humble application ofthe Petitioner above named most

respectfully showeth:

1. That the instant Election Petition has been filed calling into question the election of the Returned Candidate , Sarwat Kareem Ansari , to the 5th Uttarakhand Legislative Assembly , from 33 Manglaur Assembly Constituency, Uttarakhand, asvoid on account- of the election results , which were declared on 10.03.2022, being materially affected due to the improper acceptance of the Returned Candidate's nomination [ Section 100 (1) (d) (1) . of the Representation of the People Act, 1951, (R.P. Act, 1951 ') ] , as well as non - compliance of the orders issued by the Election Commissionofindia [ Section100 ( 1 ) (d) ( iv) of the R.P.Act, 1951] , as well as on the ground of the ' corrupt practice ' of ' undue influence' [Section 100 (1 ) (b ) r/w Section 123 (2) of the R.P. Act, 1951 Jand consequent penal action against the Returned Candidate

for giving false information / concealment of information in his Form- 26 Affidavit [ Section 125-A of the R.P. Acr] . The Election Petitioner claims a further relief of a declaration under Sections 84 r/w 101 ofthe R.P.Act, 1951, that he himself has been duly elected to the 5th Uttarakhand Legislative Assembly from 33 -Manglaur Assembly Constituency, Uttarakhand.

2. That during the pendency of the above noted Election Petition, the Respondent No. 1 i.e. the Returned Candidate namely , Sarwat Kareem Ansari , has been died on 30.10.2023.

भाग 1 -क]

609 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौत्र 09, 1945 शक सम्वत्)

3 . That in view of the fact that the Respondent No. 1 has been died during the pendency of the above noted Election Petition , a casual vacancy has arisen in the seat of the member elected from 33 Manglaur Assernbly Constituency to the Uttarakhand Legislative Assembly . However, on account of the pendency of the present Election Petition , the Election Commission will refrain from conducting a bye - election to fill the casual vacancy on account of the declaration of law in Election Commission of India v. TelanganaRastra Samithi, (2011 ) 1SCC370 , whereinitwasheld that "although a casual vacancy may have occurred within the meaning of Section 150 of the 1951 Act, those vacancies in which election petitions had been filed and were pending cannot be held to have become available for the purposes of being filled up within the time prescribed under Section 151 -A of the 1951 Act. "

4. Hence, in order to facilitate the holding of the bye - elections at the earliest sothatthe33- ManglaurAssembly Constituency, tothe Uttarakhand Legislative Assembly is duly represented at the earliest, the Election Petitioner seeks withdrawal of the Election Petition.

5. It is reiterated that the present withdrawal application is being filed in a bona fide manner on account of the death of the Retuned Candidate against whom the Election Petition was filed and there is absolutely no ill motive or bargain which has motivated the filing of the withdrawal application. As such , there is no legal impediment in allowing the present withdrawal application.

6. That in view of the facts and circumstances stated above , it is necessary in the interest ofjustice that the Petitioner may kindly bę permittedto withdraw the above noted Election Petition , otherwise the Petitioner shall suffer irreparable injury .

610 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग :-क

PRAYER: -

Itis, therefore most respectfully prayed, that this Hon'ble Court may kindly be pleased to allow the present application and permit the Petitioner to withdraw the above noted Election Petition,

Dated: 25.11.2023

(Qazi Mohammad Nizamuddin) Petitioner Through Counsel

(Raveendra Singh Bisht)

(Vipul Sharma)

Advocate

Counsel for the petitioner

Advocate Counsel for the petitioner भाग 1 -क]

611 उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT

NAINITAL

AFFIDAVIT

IN

WITHDRAWALAPPLICATIONNO . 15 OF 2023 (Under Section 109 ( 1 ) of the Representation of People Act, 1951 ) IN ELECTION PETITION NO.04 OF 2022

(Under Section 80 read with 84,100 ( 1 ) (b ), 100 ( 1 ) ( d ) ( i) &( iv) , 101 and 125 -A of the Representation of the People Act , 1951 )

District-Haridwar

Between

Qazi Mohammad Nizamuddin And Sarwat Kareem Ansari & others Petitioner

...Respondents

Affidavitof Qazi Mohammad Nizamuddin (Male) , Aged about 48 years , S/o Mr. Qazi Mohommad Mohiuddin, R/ o House No. 599/1 , Mauhalia Qila , Manglore, District- Haridwar (Uttarakhand).

(Deponent)

I, the deponent above named do hereby solemnly affirm and stateon oath asunder:-

1. That the deponent is sole Petitioner in the above noted Election Petition, as such he is well acquainted with the facts and circumstances ofthe case deposed to below.

2. That the instant Election Petition has been filed calling intoquestion the election of the Returned Candidate . Sarwat Kareem Ansari , to the 5th Uttarakhand Legislative Assembly, from 33 Manglaur Assembly Constituency , Uttarakhand, as void on account of the 612

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग १-क

election results, which were declared on 10.03.2022 , being materially affected due to the improper acceptance of the Returned Candidate's..nomination [ Section 100 (1)(d)(i) of the Representation of the People Act, 1951 , (' R.P. Act , 1951 ' ) ] , as well as non - compliance of the orders issued by the Election Commission ofIndia [ Section 100(1) (d) ( iv) of the R.P. Act, 1951 ] , as well as on the ground of the ' corrupt practice' of ' undue influence' [Section 100 ( 1 ) (b) r/w Section 123 (2 ) of the R.P. Act , 1951 ] and consequent pénal action against the Returned Candidate for giving false information / concealment of information in his Form 26 Affidavit [ Section 125-A of the R.P. Act) . The Election Petitioner claims a further relief of a declaration under Sections 84 r/w 101 of the R. P. Act, 1951 , that he himself has been duly elected to the 5th Uttarakhand Legislative Assembly from 33 -Manglaur Assembly Constituency , Uttarakhand.

3. That during the pendency of the above noted Election Petition , the Respondent .No. 1 i.e. the Returned Candidate namely, Sarwat Kareem Ansari , has been died on 30.10.2023 .

4. That in view of the fact that the Respondent No. 1 has been died during the pendency of the above noted Election Petition, a casual vacancy has arisen in the seat of the member elected from 33- Manglaur Assembly Constituency to the Uttarakhand Legislative Assembly. However, on account of the pendency of the present Election Petition . the Election Commission will refrain from conducting a bye- election to fill the casual vacancy on account of " the declaration of law in Election Commission of India v. Telangana Rastra Samithi, (2011 ) 1SCC370 , wherein it was held that "although a casual vacancy may have occurred within the 613 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

meaning of Section 150 of the 1951 Act, those vacancies in which election petition had been filed and were pending cannot be held to have become available for the purposes of being filled up within the time prescribed under Section 151 -A ofthe 1951 Acı."

5. Hence, in order to facilitate the holding of the bye - elections at the earliest so that the 33 Manglaur Assembly Constituency , to the Uttarakhand Legislative . Assembly is duly represented at the earliest, the Election Petitioner seeks withdrawal of the Election Petition.

6. Itis reiterated that the present withdrawal application is being filed in a bona fide manner on account of the death of the Retuned Candidate against whom the Election Petition was filed and there is absolutely no ill motive or bargain which has motivated the filing of the withdrawal application .As such , there is no legal impediment in allowing the present withdrawal application.

7. That in view of the facts and circumstances stated above , it is necessary in the interest ofjustice that the Petitioner may kindly be permitted to withdraw the above noted Election Petition , otherwise the Petitioner shall suffer irreparable injury

I. the deponent above named do hereby solemnly affirm on oath and verify that the contents of para no . 1 (p ), 2, 3 (p) , 4 , 5 (p ) & 6 ofwithdrawal application and para no . 1 , 2(p ) , 3 , 4 ( p ) , 5 , 6 (p ) & 7 ofthis affidavit are true and correct to my personal knowledge ; that the contents of para no . 1 (p ) of withdrawal application and para no. 2(p) of this affidavit are based on information derived fromrecords; that the contents of para no. 3 (p ) & 5 (p ) of withdrawal application 614 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

and para no . 4(p ) & 6( p ) of this affidavit are based on legal advice, which all I believe to be true and correct ; That no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed.

Sohelp meGod.

(Deponent)

I,,Asad Advocate, Ramnagar Roorkee , District- Haridwar do hereby identify the deponent (Mr. Qazi Mohammad Nizamuddin S/o Mr.Qazi Mohammad Mohiuddin ) from his photo identity card viz. Adhar No. 5252 0231 5993 , and I am satisfied that he is the same persoп.

Asad (Advocate) En.No. UK1653 / 2022

Solemnly affirmed before me today this 25 day of November, 2023 at 12:25 A.M./P.M. by the deponent who has been identified by the aforesaid Advocate.

Ihave satisfied myself by examining the deponent, that he has understood the contents of this objection/affidavit which has been read over and explained to him in his vernacular language.

(NotaryPublic)

Yoursfaithfully, illegible

Deputy Registrar (J.)

पी०एस ०यू० (आर०ई०) 52 हिन्दी गजट/ 498- भाग 1 - क-2023 (कम्प्यूटर/रीजियो) मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या-- UA/ DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आनुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत

अधिसूचना

सूचना

14 सितम्बर, 2023 ई०

पत्रांक 84/ त्रि० पं० / उप- निर्वाचन/ स०ग्रा ०प० /प्र० ग्रा०प०/2023 - राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या-487/ रा० नि०आ०अनु०-2/4116/ 2023 , दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, नवनीत पाण्डे, जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), चम्पावत एत‌द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद चम्पावत के त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत हेतु राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/ स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जायेंगेः-

मतदान का दिनांक व समय

मतगणना का दिनांक व समय

नाम वापसी

हेतु दिनांक व

समय

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय

निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय

नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय

6

4

5

3

1

2

(पूर्वान्ह 08.00 बजे से कार्य कीसमाप्ति तक) 07.10.2023

05.10.2023 बजे से 00 बजे तक) (पूर्वान्ह 08.00 अपरान्ह 05.

22.09.2023 ( पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्तिः तक)

23.09.2023

(पूर्वान्ह 10.00

बजे से

अपरान्ह 03.00

बजे तक)

24.09,2023 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

20.09.2023 एवं 21.09.2023 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक)

09-घ 10

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर , 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 3

विकास खण्डवार रिक्त पदों / स्थानों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०

रिक्त पदों/ स्थानों का विवरण (संख्यात्मक)

विकास खण्ड कानाम

सदस्य ग्राम पंचायत

प्रधान ग्राम पंचायत 1

2

3

4

1

59

01

चम्पावत

2

20

लोहाघाट

3

56

पाटी

बाराकोट

02

4

32

04

167

03

योग

2- उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के अधीन रहते हुए उ ०प्र० पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 (उत्तराखण्ड़ में यथा प्रवृत्त) एवं उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) , नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड़ में यथा प्रवृत्त) में वर्णित प्राविधानों तथा सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 2302 (एम०/ एस०) / 2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 और सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 441 (एम० / एस 0) / 2020 मो० युनूस बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक

21.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है ।

3- सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत के पदों/ स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने , उनकी जांच , नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी ।

संलग्नकः- सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त्त पदों/ प्रादेशिक निर्वाचनों क्षेत्रों का विवरण ।

नवनीत पाण्डे, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी , (पंचायत) , चम्पावत ।

11

उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

भाग 3]

कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर

अधिसूचना

14 सितम्बर, 2023 ई०

पत्रांक 85/ पचां० चुना० /उप निर्वा0/ 2023-राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या-487/ रा० नि०आ०अनु०-2 /4116/ 2023 दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के क्रम में मैं अनुराधा पाल, जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०), बागेश्वर जनपद बागेश्वर के त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/ स्थानों , जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार उप निर्वाचन सम्पादित कराये जाने हेतु सूचित करती हूँ:-

मतगणना का दिनांक व समय

नाम वापसी हेतु

दिनांक व समय

मतदान का दिनांक व समय

निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय

नाम निर्देशन पत्रों कीजाँच का दिनांक व समय

नाम निर्देशन पत्र जमा करने का दिनांक व समय

6

5

4

2

3

1

22.09.2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

24.09.2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्तितक)

05.10.2023 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)

07.10.2023 (पूर्वाह्न 08.00 बजे सेकार्य की समाप्ति तक)

23.09.2023

(पूर्वाङ 10.00 बजे

से अपराह्न 03.00

बजे तक)

20.09.2023 एवं 21.09.2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)

रिक्त पदों/ स्थानों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है-

रिक्त पदों/ स्थानों का संख्यात्मक विवरण

प्रधान ग्राम पंचायत

सदस्य ग्राम पंचायत

विकास खण्ड का नाम

सदस्य क्षेत्र पंचायत

सदस्य जिला पंचायत

6

5

3

1

2

0

0

01

70

बागेश्वर

02

01

01

43

कपकोट

0

0

0

30

गरूड

01

02

02

143

योगः-

2- संबंधित निर्वाचन अधिकारी रिक्त पदों/ स्थानों का विवरण देते हुए अपने स्तर से नामांकन के दिनांक से पूर्व सूचना निर्गत कर उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे तथा इस उप निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे , और संबंधित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचयतों, जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में मुनादि द्वारा भी सर्वसाधारण को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगे । सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत , जिला पंचायत, तहसील कार्यालय/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) / गुख्य विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों में इस कार्यक्रम को प्रकाशित करायेंगे ।

3- उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम , 2016 (यथासंशोधित) के अधीन रहते हुए उ ०प्र० पंचायत राज (सदस्यों प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) एवं उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) , नियमावली 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में वर्णित प्राविधानों तथा सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 2302 (एम० / एस०) / 2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 और सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 441 (एम ० / एस०) /2020 मो० युनूस बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में माता उच्य न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन उप निर्वाचनों * में वही निर्वाचन- प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है ।

12

[भाग 3 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

4- सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों/ स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी ।

5- जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य संबंधित जिला पंचायत के मुख्यालय पर होगा, किन्तु मतों की गणना संबंधित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेंगे ।

अनुराधा पाल , जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर ।

पी०एस०यू० (आर० ई०) 52 हिन्दी गजट /498 -भाग 3-2023 (कम्प्यूटर/ रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30 / 2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

IHave changed my name as Sidhanth Sehgal in place of Mal Chand Sehgal , hence now I should be known and recognized as Sidhanth Sehgal S/o Shri Sant Ram .

समस्तविधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Sidhanth Sehgal S /o Shri Sant Ram

Vill.Puranpur Salhapur , Post

Garhmeerpur Distt . Haridwar- 249402

671 -ट 672

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेखों में त्रुटिवश उसका नाम Shashank Ramola व पिता का नाम Ganesh Singh Ramola दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का सही नाम Shashank Chandra Ramola व पिता का सही नाम Ganesh Chandra है भविष्य में मेरे पुत्र को Shashank Chandra Ramola पुत्र Ganesh Chandra के नाम से जाना जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Ganesh Chandra

निवासी लेन नं. 06 , भल्ला फार्म नं. 10, एस.एन. टेंपल, ऋषिकेश , श्यामपुर, देहरादून ।

सूचना

InmyArmy records my name is mistakenly recorded as KOMAL SINGH whereas my correct name is KOMAL SINGH NEGI and as mentioned in all other decuments ..

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Army No. 111132Z Ex CPO KOMAL SINGH NEGI R/ O Sarthi Vihar Ajaypur, Rajeev Nagar P.O. Nathanpur, Dehradun , Uttarakhand.

सूचना

Ihave changed my name from Reena Bharati to Reena Sehgal . In future I should be known as Reena Sehgal W/ o Sidhanth Sehgal .

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Reena Sehgal W/ o Sidhanth Sehgal R/o 141 Puranpur Salhapur, Ranipur Haridwar.

भाग 8]

673 उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंगलौर , जनपद- हरिद्वार

"फीकल स्लज एवं सेप्टैज प्रबंधकीय उपविधि-2022"

07 जुलाई, 2022 ई०

पत्रांक 304/ न ०पा०प० म०/2022-23- नगर पालिका परिषद मंगलौर, जनपद हरिद्वार, सीमान्तर्गत उ ०प्र ० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 298 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की उपधारा -2 खण्ड-(ज) (च) के अन्तर्गत प्रवृत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद मंगलौर, जनपद हरिद्वार द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की उपधारा -1 (II) (III) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'फीकल स्लज एवं सेप्टैज प्रबंधकीय उपनियम-2022 " बनाई जाती है जो नगर पालिका अधिनियम-1916की धारा-301 (1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो नगर पालिका परिषद मंगलौर बोर्ड द्वारा दिनांक 25.09.2021 को स्वीकृति उपरान्त प्रस्ताव सं० 02 दिनांक 25.09.2021 के तहत् उपविधि का प्रकाशन आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है ।

विधिमान्य समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन अर्थात एक माह के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मंगलौर को प्रेषित की जा सकेगी । बाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः

(1) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद मंगलौर, "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपविधि- 2022 " कहलायेगा ।

(2) ये उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

2. ये उपविधि नगर पालिका परिषद मंगलौर की सीमाओं के भीतर लागू होगी ।

1.

प्रसंग:

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है स्थानीय संस्थओं द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है वह इस समय सोचनीय प्रबंधन में है । यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/ सेप्टेज को अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज/ फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गडढे , शौचालय, पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें ।

1.1 राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः

इस पहलू को संबोधित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है "राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से रवच्छ, तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे । जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधक, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहें, जिसमें गरीबों पर ध्यान केंन्द्रित किया जायें ।

शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रीव्यपी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र मे हो सके। जैसे कि सुरक्षित और स्थायी 674

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

सफाई व्यवस्था । एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिए गलियों मे नगर और शहरों मे बनी रह सके ।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉलः

नगर पालिका परिषद मंगलौर में "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकॉल सीवरेज की निकासी जो की सामान्य सैपटिक टैंक या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है , नियमति रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबन्ध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाये । जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा । इसके लिए प्रोटोकोल सैप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है । ताकि इसका अनुपालन शहरों/ नगरों में हो सके आदेश सं0-597/IV(2)-शा ०वि०-2017-50 (सा0)/ 16, दिनांक 22.05.2017 इस नियमावली का सैप्टेस प्रबंध प्रोटोकोल मंगलौर शहर को दिग्दर्शन कराना है ताकि वैज्ञानिक सैप्टेज प्रबंध बना रहे । जो कि एकत्रीकरण ,परिवहन , इलाज, सेप्टेज / फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके । स्पष्ट दिशा- निर्देश इस प्रोटोकोल के है कि राज्य के शहरी क्षेत्र के अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सेप्टेज प्रबंध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके । इस प्रोटोकोल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका, जल निगम (पेजल निगम), जल संस्थान, राजस्व विभाग , प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /स्वास्थय विभाग /तकनिकी विशेषज्ञ होंगे ।

2-- नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितकरणः

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शासानादेश संख्या 597 / IV( 2) -श० वि०-2017-50 (सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पालिका परिषद मंगलौर के नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/ फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है । फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत । जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद मंगलौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है ।

3. उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्रः

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैः

1. निर्माण , सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे, परिवहन , ट्रीटमेंट और सुरक्षित रखरखाव, जोकि स्लज और सेफ्टेज से सम्बन्धित है ।

. 2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है , उसको निर्देश करना जोकि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ्‌ढे से और फीकल स्लज एवं सेफ्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें ।

3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन ।

4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जोकि स्लज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है ।

5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

भाग ४]

675 उत्तराखण्ड गजट , 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

4. एकत्रीकरण, परिवहन, ट्रीटमेंट और सेप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनानाः

4.1 सेफ्टिक टैंक और सेप्टेज / फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः

सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है , उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पंहुच गया है या बार बार के आखिरमें जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आये ।

जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना । मैकेनिकल वेक्यूमटैंकर का भी उपयोग नगरीय प्रबन्धन द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए ।

सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल में वणिर्त है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ।

4.2. सेप्टेज / फीकल स्लज का परिवहनः

1 फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे । जैसा कि समय-समय पर एस ०एम०सी० द्वारा स्वीकृत किये जायेगें ।

2 फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेगें । जो कि छिद्र निरोधी होगा और बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदंड का अनुपालन करेंगे

ब.कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और ट्रीटमेंट:

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार नगर पालिका परिषद मंगलौर की अपनी एक इकाई होगी । परन्तु इस निकाय में इकाई न होने के कारण सैप्टेज को निकाय से 25 कि० मी० दूर अंतर्गत स्थित उत्तराखण्ड जल संस्थान के एस०टी०पी० में परिवहन किया जायेगा, अन्यथा भविष्य हेतु एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हेतु भी कार्य योजना तैयार कराने के प्रयास किये जायेंगें । 5. सुरक्षा उपायः

1 उचित तकनीकी सयंत्र, सुरक्षा गियर (उपकरण ) का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकोल 2017 में वर्णित है । साथ ही फीकल स्लज एवं सैप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेंगें किः

अ. समरत मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टी गेयर और यंत्र जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा कोटेड लियोप्रीन गलब्स , रबड बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रिकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये इसके लिए जागरूकता भी की जायेगी । इसके अलावा प्रथम साहयता किट गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामकयंत्र पल निस्तारण गाड़ी में रखें जायेंगें ।

ब . समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए ।

676

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

स. जब सैप्टीक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धुम्रपान वर्जित रहेगा ।

द. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे मे प्रवेश नही करेंगें और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना जाना रखेंगे , जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है ।

ल. बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा, एवं टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाये । कर्मचारी सावधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रक्रिया के समयढक्कन पर अत्याधिक भार न हो ताकि मेन हॉल ढक्कन टूटने से बचा रहे ।

6.सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 नगर पालिका परिषद मंगलौर दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा । निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो । इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है । सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा जोकि गाडियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य से उत्साहित करेंगे, पंजीकरण प्रपत्र , और परमिट परिशिष्ट - ए, 2 में संलग्न है ।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है । जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस० एम० सी० के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है ।

सारणी । पंजीकरण व्यय

: रू0 2,000.00 प्रति गाड़ी

अ. प्रारंभिक पंजीकरण

ब. नवीनीकरण

: रू0 1,500.00 प्रति गाड़ी

रु० 1,000.00 प्रति गाड़ी

स. नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन

: रु 1,000.00 प्रति गााड़ी

द. अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ेगा)

पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है नगर पालिका परिषद मंगलौर बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अंतर आ सकता है ।

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पालिका परिषद मंगलौर में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय- समय पर दर्शाया गया है जोकि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है ।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जोकि नगर पालिका परिषद गंगलौर कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है ।

7.3 नगर पालिका परिषद मंगलौर अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय- समय पर इससे सम्बन्धित है । ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एंव फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये, जो निम्नवत है ।

भाग 8]

677

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर , 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से सम्बन्धित भवन/ सेप्टिक टैंक मालिक से नगर पालिका द्वारा वसूल कर नगर पालिका परिषद मंगलौर में जमा किया जायेगा ।

ब नगर पालिका किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी । जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है ।

स. उपभोक्ता लागत को सम्पत्ति कर में जोडा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, करना होगा ।

सारणी 2: उपभोक्ता लागत

नगर पंचायत में सेप्टिक टैक एवं हर एक मकान के शौचालय गढ्‌ढे या किसी भी शिकायत के इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर कि सेप्टिक टैंक ओवरफलो तो नहीं हो रहा है तुरन्त नगर पंचायत से सूपरवाईजर को भेजकर जांच करवायेंगे । इसके अलावा नगर पंचायत में सेप्टिक टैंक का खाली कराने के आवेदन के आने पर नगर पंचायत द्वारा जांच कराई जायेगी कि सेप्टिक टैंक कितने क्षेत्रफल का और उसके खाली कराने में कितने सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे । तसदीक होने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा ।

वर्ग

प्रति यात्रा लागत

क०स०                                                           विराम की अधिकतम      मसिक दंड 1.5 की
                                                               अवधि जो कि सेप्टिक  दर सामान्य लागत के
                                                                टैंक एवं शौचालय    लिए जोकि निर्धारित
                                                               गड्ढे के हेतु निर्धारित मल निस्तारण के
                                                                      है ।         अनुपालन हेतु होगा ।
1.      टीनशैड वाला मकान                2500                  कम से कम 2-3 वर्ष   50
        कच्चा मकान                      1600                  में एक बार
2.      अन्य समस्त मकान                 5000                  जब टैंक दो होते है  100
3.      छुकान                           3600                  2/3 जो भी पहले      125
                                                              भरा जाये कम से कम
                                                               प्रत्येक 2 वर्ष में एक
                                                              बार जब    टैंक का
                                                              2/3 भाग पहले भरा
                                                              हो ।
4.      सभस्त सरकारी / निजी कार्यालय    3600                                      250
5.      बैंक                            3600                                      312
6.      सामुदायिक शौचालय / मुत्रालय     3600                                      500
7.      रेस्टोरेन्ट                     3600                                      500
8.      होटल/गेस्ट हाउस 1-10 कमरें      5000                                      250
9.      होटल अतिथि गृह 11-20 कमरें      6000                                      250
10.     होटल अतिथि गृह 20 कमरें से ज्यादा 8000                                    500
11.     धर्मशाला 1-25 कमरें             4000                                      625
12.     धर्मशाला 15 कमरे से ज्यादां     5000                                      200
13.     3 स्टार होटल                    10000                                     400
14      5 स्टार होटल                    12000                                     750
15      सरकारी स्कूल/कालेज              2500                                      1000
16.     निजी स्कूल/कालेज                4000                                      500
17.     2 व्हीलर व्हीकल शोरूम           3600                                      625

678

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

4 व्हीलर वाहन शोरूम

3600 18.

होटल 0-20 कमरें

6000 19.

4000 20. होटल 21 से 50 कमरें

होटल 50 कमरें से अधिक

8000 21.

5000 22. विवाह हॉल/ बैंकट हॉल

सरकारी हॉस्पिटल

3600 23.

24.

3600 नर्सिंग हॉम/क्लीनिक

पैथोलोजिकल लैब

3600 25.

26.

4000 निजी अस्पताल 20 विस्तर तक

27. निजी अस्पताल 20 से 50 तक

5000

28.

6000 निजी अस्पताल 50 बिस्तर से अधिक

29.

6000 मिल/ अन्यमिल

30.

8000

अन्य उद्योग शिड्‌कुल क्षेत्र में

31.

10000 अन्य उद्योग शिड्कुल क्षेत्र से बाहर

32

अन्य

नोटः

[भाग 8

500

1250

500

550

1100

625

500

500

500

1250

1500

1750

500

1500

1. उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पालिका परिषद मंगलौर बोर्ड द्वारा निर्णित किये जायेगें ।

2. मल निस्तारण समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है । (जैसा कि नगर पालिका परिषद मंगलौर बोर्ड द्वारा स्वीकृत)

3. उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी ।

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देनाः

8.1 कोई भी व्यक्ति जोकि एस० एम ०सी०/ नगर पालिका परिषद मंगलौर द्वारा अधिकृत है,उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक / संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा ।

8.2 गल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है , जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद मंगलौर मे जमा होगी ।

8.3 नगर पालिका परिषद मंगलौर और परिचारक अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें ।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय - समय पर चलाया जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी । जो कि सेप्टिक टैक बायोडाइजेस्टर भल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी , परिवहन, निषपादन और सेप्टेज का ट्रीटमेंट हेतु प्रशिक्षण होगा ।

9. दंड:

दंड का ढांचा उपकरण से रहित /अकार्यशील जी०पी०एस ० प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायते , फीकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का/ आर.एन.एल. का रजिस्ट्रीकरण न करना । सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना ।

सारणी 3: दंड

शिकायत का प्रकार

क० सं०

दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकडी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन

लोगों की सेवा की शिकायत

2500 1.

दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित

दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकडी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन

5000

तीन महीने के लिए भाग 8]

679

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

2.

4000 सेप्टेज/ फीकल स्लज जैसा की विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर

3

1000 पंजीकरण न करना / पंजीकरण का * नवीनीकरण न करना

4.

5000 विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना

5.

5000 जी०पी० एस ० जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना

विजय प्रताप सिंह चौहान, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंगलौर ।

6 माह के लिए परमिट को स्थगित करना

परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण

20000

10000

आर० टी०ओ ० को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित

10000

करना/परमिट निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना । का

दिलशाद अली, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद मंगलौर ।

680

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

कार्यालय नगर पंचायत लालपुर (ऊधम सिंह नगर)

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली/ उपविधि

24 अगस्त, 2023 ई०

पत्रांक 147/ उप०प्रकाशन/ न०पं०ला / 2023-24- नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह द्वारा महामहिम राज्यपाल , उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-सन 1916) उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त की धारा 3 की उपविधि (1 ) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सरकारी गजट उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्याः 1564iv/ (3) / 2015-03 (धो) / 2015 देहरादून दि 14 सितंबर 2015 के द्वारा नवगठित नगर पंचायत लालपुर के गठन के उपरान्त उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 267 , 276 के अंतर्गत एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम-2000 (1999) एवं भारत के राजपत्र (गजट/ अधिसूचना सं0-861 ) दिनाँक 8 अप्रैल 2016 (संशोधित) अधिनियम में मा ० सर्वोच्च न्यायालय भारत के द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं के अंतर्गत लोक सुरक्षा, सुविधा एवं नियंत्रण के उद्देश्य से नगर पंचायत लालपुर की सीमा के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम -2000 (1999)/ 2016 के अधीन रहते हुए नियमावली/ उपविधि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 267,270,272,273,274,276 , के अंतर्गत नगर पंचायत लालपुर की सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ- साथ कूड़ा- कचरा निस्तारण एवं उपचार तथा गंदगी करने वाले (सार्वजनिक नाला / नाली, सड़क / खंड्जा, गली में कूड़ा कचरा फेकने) व्यक्तियों, नागरिको , व्यवसायियों व दुकानदारों पर जुर्माना आरोपित करने हेतु यह उपविधि बनाते है । जिसे एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1 ) के अंतर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, साथ ही जनसाधारण एवं प्रभावित होने वाले व्यवसायियों / व्यपारियों / उधमियों / नागरिको / शैक्षिक संस्थाओ / सामाजिक/ धार्मिक संस्थाओ से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जा रही है ।

अतः इस सम्बन्ध में आपत्ति/ सुझाव इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर-अन्दर प्रशासक नगर पंचायत लालपुर के नाम से नगर पंचायत्त लालपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है । नियत समय अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

उपनियम

परिभाषाये-जो नगर पंचायत लालपुर से सम्बन्धित है । यह कि -

1- यह उपविधि "नगर पंचायत लालपुर की सीमा के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ- साथ कूड़ा- कचरा निस्तारण एवं उपचार/दण्ड प्राविधान नियमावली/उपविधि-2018 कहलायेगी । तथा गंदगी करने वाले (सार्वजनिक नाला/नाली, सड़क/खंड़जा, गली में कूड़ा कचरा फैकने) अथवा नगर पंचायत लालपुरके द्वारा की दी जाने वाली सफाई व्यवस्था में अड़चन/विद्रद्युन डालने अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों , नागरिको, व्यवसायियों व दुकानदारों संस्थाओ पर जुर्माना आरोपित करने हेतु जिनका उल्लेख ऊपर किया गाया है । लोक हित/ नगर हित/सुरक्षा/सुविधा/नियंत्रण करने हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ- साथ कूड़ा-कचरा निस्तारण एवं उपचार उपविधि-2018 कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन कीतिथि से लागू समझी जायेगी ।

(क) अधिनियम का तात्त्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 उत्तराखण्ड (यू० पी ०) म्युन्सिपलिटीज एक्ट 1916 अध्यादेश 2002 से है ।

(ख) नगर पंचायत लालपुर की सीमा तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर के सृजन हेतु शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित सीमा क्षेत्र से है ,

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर के अधिशासी अधिकारी से है, भाग 8]

601 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09 , 1945 शक सम्वत्)

(घ) अध्यक्ष का तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रभारीअधिकारी/प्रशासक/ उपजिलाधिकारी /जिलाधिकारी से है,

(ङ) नगर पंचायत लालपुर की सीमा तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर के सृजन हेतु शासन द्वारा जारी विज्ञप्तिके अनुसार निर्धारित सीमा क्षेत्र से है ,

(ग) दण्डाकारी का तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर के अधिशासी अधिकारी से है,।

2- नगर पंचायत लालपुर की सम्पूर्ण सीमा के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ-साथ कूड़ा- कचरा निस्तारण एवं उपचार नियामवली/उपविधि-2017 के अंतर्गत गंदगी करने वाले (सार्वजनिक नाला/नाली, सड़क/खंड़जा, गली में कूड़ा कचरा फैकने ) अथवा नगर पंचायत लालपुर के द्वारा दी जाने वाली सफाई व्यवस्था में अड़चन/विद्युन डालने अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों, नागरिको, व्यवसायियों व दुकानदारों संस्थाओ पर जुर्माना आरोपित करने हेतु जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है पर लागू होगी ।

3-इस नियमावली/उपविधि के अंतर्गत नगर पंचायत लालपुर की सम्पूर्ण सीमा में निवासरत नागरिको, व्यक्तियों, एवं दुकानदारों, व्यवसायियों,उद्यमियों को मा० सर्वोच्च न्यायालय भारत दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों एवं व्यवस्थाओ के तहत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ-साथ कूड़ा- कचरा निस्तारण एवं उपचार नियमावली/उपविधि-2017 का पालन करना अनिवार्य है ।

4 -इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत में निवासरत व्यक्ति को घेरलू,दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि से उत्पन्न कूड़े कचरे को रखने हेतु दो कूड़ेदानों की व्यवस्था स्वयं करनीहोगी ।

5 -इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत में निवासरत व्यक्ति को घेरलू,दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि से उत्पन्न कूड़े कचरे को रखने हेतु दो कूड़ेदानों में जैविक तथा अजैविक कूड़ा कचरा पृथक पृथक रूप से रखना होगा । जैविक कूड़ेदान के अन्दर बचा हुआ खाना, साग , सब्जी, फल के अवशेष तथा सड़ने/ गलने वाली जैसे गत्ता, कागज, कपड़े आदि चीजे रखी जायेगी । अजैविक कूड़ेदान में प्लास्टिक, पॉलीथिन, थर्माकॉल व अगलशील वस्तुए जैसे कांच, लोहा व अन्य चीजे आदि रखनी होगी ।

6 -इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत में निवासरत व्यक्ति को घेरलू,दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि के कूड़े कचरे को नगर पंचायत के अधिकृत व्यक्ति/ कार्मिक को नियंत्रण हेतु हस्तगत दोनों प्रकार के कूड़ेदानों को रखना होगा।

7 -इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत सार्वजानिक उपयोग हेतु निवासरत व्यक्ति को घेरलू ,दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि के कूड़े कचरे को नगर पंचायत लालपुर द्वारा जनहित एवं सफाई व्यवस्था हेतु उपलब्ध/स्थापतिकराये गये कूड़ेदानों में ही पृथक पृथक रूप से अपना कूड़ा -कचरा निस्तारित करना होगा ।

8 -इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत निवासरत व्यक्ति को घेरलू,दुकान, प्रतिष्ठान,उद्यम आदिके कूड़े कचरे को नगर पंचायत लालपुर की सार्वजानिक सड़क, खड़जा, गली,नाला ,नाली, में डालना प्रतिषेध होगा ।

9 -इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत घेरलू , दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि के कूड़े कचरे को यदि घर-घर एवं प्रतिष्ठान से नगर पंचायत लालपुर के अधिकृत व्यक्ति/कार्मिक स्वयंसेवी संस्था द्वारा एकत्र किया जाता है तो निवासरत व्यक्ति से निकाय द्वारा उपभोक्ता शुल्क (यूजर चार्ज) के रूप में मासिक शुल्क वसूला जायेगा ।

10- इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत निवासरत व्यक्ति को अपने घेरलू,दुकान, प्रतिष्ठान उद्यम आदि के कूड़े कचरे के एवज में उपभोक्ता शुल्क (यूजर चार्जिज न देने की स्थिति में सम्बन्धित/ उपभोक्ताके विरूद्व इस उपविधि के अंतर्गत दण्ड प्रविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

11-इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत निवासरत व्यक्ति को अपने घेरलू ,दुकान, प्रतिष्ठान उद्यम आदि के कूड़े कचरा नगर पंचायत लालपुर के अधिकृत व्यक्ति/कार्मिक स्वयंसेवी संस्था को न देकर यत्र- तत्रफैकने पर 5000.00 रूपये तक नकद आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है ।

12- इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत निवासरत व्यक्ति को अपने घेरलू, दुकान, प्रतिष्ठान उद्यम आदि का कूड़े कचरा के अतिरिक्त अपने व्यक्तियों शौचालय , मूत्रालय , सैप्टिक टैंक का दूषित जल/मलवा/विष्टा/सीवेज आदि नगर पंचायत की सार्वजानिक नाला/नाली/स्थान पर न डाल सकेगा दोषी पाये जाने पर दण्डका भागी होगा ।

682

उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

13--इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत निवासरत व्यक्ति /व्यवसायिक दुकानदार/,उद्यमी आदि आधीन रहते हुऐ कोई भी उपभोक्ता शासन द्वारा निर्धारित पॉलीथिन का प्रयोग नहीं कर सकेगा । किसी भी प्रकारसे शासन द्वारा निर्धारित पॉलीथिन /प्लास्टिक के अतिरिक्त उपयोग/विक्रय नहीं कर सकेगा ।

14- इस नियमावली के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति/व्यवसायिक दुकानदार ,उपभोक्ता आदि अपनी निजी अथवा सरकारी/अर्द्धसरकारी अथवा किसी भी स्थल/स्थान पर प्लाट/मकान/अहाते में कोई संपतावकरी व्रस्तु/गन्दगी कूड़ाकचरा अथवा दूषित मल आदि एकत्र न कर सकेगा ।

15-लगयत 1 से 15 के अतिरिक्त राजपत्र (गजट/अधिसूचना -861) दि० 8 अप्रैल 2016 में दिये गए निर्देश का भी पालन इस उपविधि/नियमावली 2017 के अंतर्गत गन्दगी कूड़ा, कचरा उतपन्नकर्ताओ का यह भी कर्तव्य होगा कि- (क) उनके द्वारा उत्पन्न किए गए अपशिष्ट को पृथक कर और तीन पृथक शाखाओ अर्थात जैविक निम्नीकरण योग्य , गैर अजैविक निम्नीकरण योग्य और घेरलू परिसंकमय के तीन अलग -अलग डिब्बों में भंडारित करेगा और समय- समयपर स्थनीय प्राधिकरणों द्वारा निर्देश या अधिसूचना पर पृथक किए गए अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओ को सौपेगा ।

(ख) प्रयोग किए गए स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरो और स्वास्थ्यकर पेड़ों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या - ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्य कराई गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्देशित उपयुक्य लपेटन सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए बनाए गए डिब्बे में डालेगा ।

(ग) संनिर्माण और विध्वसं अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने ही परिसर में भंडारित करेगा, जब कभी वह उत्पन्न होताहो, और उसे संनिर्माणओ और विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 के अनुसार निपटान करेगा ।

(घ)-अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय -समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा ।

(2)- कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेकेगा न जलाएगा और न गाडेगा ।

(3) - सभी अपशिष्ट उत्पानकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस का संदाय करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिद्रिष्ट किया जाएं।

(4)- कोईव्यक्तिअग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा । ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजन स्त्रोत पर अपशिष्ट के पृथककरण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्टकोस्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा । (5)- प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसेकि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्टोजेबल) प्लेटो, कपो, डिब्जों, रैपरों, नारीयल के छिलको, शेष बच्चे भोजन, सब्जियों, फलो आदि के लिए प्रयोज्य पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचना अपशिष्ट भंडारण डियो या पात्र वाहन मेंडायेगाः

(6)- उननियमो के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर सभी आवास कल्याण और बाजार संघ स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमो में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग - अलग पात्रो में संग्रहण करने में सहायता और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठने वालो अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रो को सौपना सुनिशिचत करेगे । जैव- अवक्रमणीय अपशिष्ट जहाँ तक संभव होगा । परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोटानेशन के जरिये किया जाएगा ।

(7)- इन नियमोके अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संसथान स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमो में यथा विहित द्वारा अपशिष्ट को श्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रो में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रको को सौपना सुनिशिचत करेंगे जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को अलग- अलग पात्रो में सशोधित, उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायोमॉटनेशन के जरिए निपटान किया जाएगा । शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओ या अभिकरण को सौप दिया जाएगा ।

(8) - इन नियमोके अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर सभी होटल और रेस्टोरेंट स्थानीय प्राधिकरण कीभागीदारी में इननियमो में यथा विहित द्वारा अपशिष्ट को श्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रो में संग्रहण करने में सहायता करने में सहयता करना पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत को अपशिष्ट उठाने वालो अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रको को सौपना सुनिशिचत करेंगे जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को अलग- अलग पात्रो में सशोधित, उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायोमॉटनेशन के जरिए निपटान किया भाग 8]

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जाएगा । शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताऔ या अभिकरण को सौप दिया जाएगा ।

दण्ड

यू० पी० म्यूनिस्पैल्टीज एक्ट 1916 की धारा 299( 1) के अधीन इन उपरोक्त उपविधियों के किसी भी अंश का उल्ल्घन होने पर मु0 5000.00 (पांच हजार रुपये) मात्र तक अर्थ दण्ड किया जा सकेगा । उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से पांच हजार दण्ड धनराशि के अतिरिक्त प्रति दिन 25.00 रु ० की दर से अतिरिक्तअर्थ दण्डदिया जायेगा । साथ ही सम्बन्धित के विरूद्व न्यायालय में वाद दायर कर दिया जायेगा । तथा उस पर होने वाले व्यय भार हर्जे खर्चे की वसूली सम्बंधित व्यक्ति से भू राजस्व की भाति वसूल किया जायेगा प्रतिपक्ष वाद समझौता समाधान की स्थिति में समझौता शुल्क के रूप में 2000.00 रूपया अतिरिक्त वाद शुल्क देनाहोगा

ह ० (अस्पष्ट) अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत लालपुर, (ऊधम सिंह नगर) ह ० (अस्पष्ट) प्रशासक,

नगर पंचायत लालपुर, (ऊधम सिंह नगर) 684

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[भाग 8

कार्यालय नगर पंचायत लालपुर (ऊधम सिंह नगर)

भवन/ सम्पत्तिकर उपविधि (नियमावली)

24 अगस्त, 2023 ई ०

पत्रांक 147/ उप०प्रकाशन/ न०पं ० ला/ 2023-24- नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-140 (1 ) अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर सीमा अंतर्गत भूमि/भवन कर की व्यवस्था को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु भूमि/ भवन कर लागू करने के लिये प्रशासक महोदय से स्वीकृति प्राप्त कर नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 मे दिये गये अधिकारों के अंतर्गत शासनादेश संख्या 127 / xxxvi (3 ) /2021 /27 (1 ) / 2021 देहरादून 12 अप्रैल 2021 उपविधि/ उपनियम बनाने का निर्णय लिया गया है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 300 (1 ) के अपेक्षानुसार उन समस्त व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है से आपत्तियां एवं सुझावो को आंमत्रित करने के उद्देश्य से , विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रशासक / अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालपुर जनपद ऊधम सिंह नगर के नाम से नगर पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते *है, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । उक्त उपविधि एवं उपनियम गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

उपनियम भवन/भूमि कर

1-परिभाषा-

(क) यह उपविधि " नगर पंचायत लालपुर की सीमा के अंतर्गत भवन/ भूमि कर के विनियम हेतु उपविधि कहलायेगी, (ख) प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है, (ग) अधिशासी अधिकारी का तात्त्वर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर के अधिशासी अधिकारी से है, (घ ) सेवक से तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर के कमर्चारी से है,

(ङ) सीमा से तात्त्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर की शासन द्वारा निर्धारित सीमा से है ,

(च) निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर से है,

(छ) यह उपविधि सरकारी गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

"भवन/ भूमि कर नियमावली का प्रारूप "

2- (अ)- समस्त भवन / दुकान । होटल व जो भूमि नगर पंचायत लालपुर की सीमा के अंर्तगत स्थिति हो चाहे उसका मालिक उनके स्वंय प्रयोग करता है या किराये पर उठाता है एवं समस्त दुकान, फैक्ट्रियों, कारखानों व् दूसरी तिजारत में इस्तेमाल में आने वाले भवनों व् जमीनों के वार्षिक किराये/ मूल्यांकन उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के मध्य होगी । तथा पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्ति कर प्रारम्भ होने के आगामी 5 वर्षों में किसी भी दशा में ठीक पूर्व के वर्ष में निर्धारित कर से कम अथवा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, ततपश्चात अनुवर्ती वर्षों में सम्पत्ति कर से प्रतिवर्ष बृ‌द्धि की अधिकतम दर नियमावली में निहित रीती से तय की जायेगी ।

परन्तु यह भी कि पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्ति कर का निर्धारणं प्रति वर्ष में एक बार किया जायेगा तथा एक अप्रैल को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ही पूर्ण वर्ष का सम्पित्त कर निर्धारित किया जायेगा ।

भाग 8]

685 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

3-3सं भवन या भूमि का जा उपरोक्त वाक्य खण्ड अ में नहीं आता है सामान और मशीनों का किराये पर दी गयी हो उनके किराये को घटकर विशेष किराया आदि जब भूमि या भवन किराये पर न उठाई गई हो तो उचित किराया जिसमे की जाने की आशा हो इमारते हो तो मुस्तरका अहाते की समस्त इमारते ।

4-(अ)- 15 दिसम्बर को था उसके पहले समस्त निकाय क्षेत्र के भीतर स्थिति ऐसी इमारतों की सूची में तैयार करेगी जिसके सम्बन्ध में या मालूम हो उन पर कर लगाया जा सकता है निकाय में दर्ज दी गयी प्रत्येक ईमारत की मालियत जो उसमे दर्ज न हो पर जिसके सम्बन्ध में मालूम हो उन पर कर लगाया जा सकता है विचार करेगी और कर की यह रकम नियत करेगी जो ऐसी इमारते स्वामी पर निर्धारित की जायेगी प्रत्येक ईमारत का नाम उसके स्वामिओ का नाम वार्षिक मलियत जो उस इमारत की निर्धारित की गयी हो और कर की रकम जो उसके स्वामी पर निर्धारित कर दी गई हो तो निर्धारित सूची में दर्ज की जायेगी जो इस नियमो के संलग्न प्रपत्रों के अनुसार होगी और जनवरी को या उसके पहले की जायेगी ।

(ब) - कर दो बराबर किस्तों में जमा किया जा सकता है और अदायगी 15 मई और 15 नवम्बर होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह की यदि कोई ऐसी चाहे तो किसी किस्त को उसकी नियत दिनांक से पहले भी जमा कर सकता है

5- (अ)- कोई व्यक्ति किसी भी समय अपना नाम किसी भवन या भूमि के लिये बतौर स्वामी कर की सूची में इन्द्राज करने के लिए प्रार्थना कर सकता है और जब ऐसे प्रार्थना- पत्र को अस्वीकृत करने का कोई पर्याप्त कारण न हो तो अस्वीकृत नहीं किया गया तो उसका नाम कर सूची में इन्द्राज कर दिया जायेगा ।

(ब) -यदि किसी जायदाद के स्वामी के बारे में यह सन्देह हो तो बोर्ड निर्णय देगा कि किसका नाम बतौर स्वामी लिखा जाय और निर्णय जब तक लागू रहेगा जब तक प्रतियुक्त मा० न्यायालय इसके विरुद्ध निर्णय न दे ।

6-(अ)- यदि भूमि भवन जिस पर कर लग चुका है या लगने वाला हो के स्वामित्व के अधिकारों में परिवर्तन करता है और वह व्यक्ति जिसका अधिकार परिवर्तन किये जाते है, ऐसे परिवर्तन के दस्तावेज के लिए जाने या पंजीकरण किया गया हो तो वह तीन माह के अन्दर इस अधिकार परिवर्तन की सूचना अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालपुर को देगा ।

(ब) -यदि भवन या भूमि जिस पर कर लग चुका है अथवा लगने वाला है के स्वामी की मृत्यु हो गई हो तो उत्तराधिकारी तीन माह के अन्दर इसकी सूचना नगर पंचायत को देगा ।

7-(अ)- ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हक में परिवर्तन किया गया हो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के मांगने पर परिवर्तन का दस्तावेज या उसका प्रतिलिपि जो इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 के अधीन प्राप्त की गयी हो प्रस्तुत करेगा ।

( ब) वह व्यक्ति जिसके ऊपर उत्तराधिकारी के नोटिस का उत्तरदायित्व उपर्युक्त नियमो के अनुसार जायदाद का पिछ्ला कर दाखिल खारिज/नामांतरण के स्वकृत हो जाने से पूर्व जमा कर देगा ।

8- दाखिल खारिज/नामांतरण के प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेगे किन्तु शर्त यह कि किसी भी मामले को बोर्ड के निर्णय के लिये रखा जा सकता है ।

9- यह कर अधिनियम के अनुसार अधिशासी अधिकारी की देख -रेख में वसूल किया जायेगा ।

10- यदि किसी व्यक्ति का कर शेष रहेंगा तो वह नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 173 ( क) के अंतर्गत वसूल किया जायेगा। यह कर कार्यालय नगर पंचायत के इंडोर प्रणाली की ओर से वसूल किया जायेगा।

11- माफ़ी या वापसी प्राप्ति के लिये इमारत का स्वामी जो अलग-अलग हिस्सों पर हो इमारत लगाये जाने के समय एसेसमेंट लिस्ट निर्धारण सूची के तमाम इमारत वार्षिक मूल्य के अतिरिक्त उसके अलग -अलग भागो में विस्तार से लिखे जाने के लिये निकाय से प्रार्थना कर सकता है ।

12- नगर पंचायत लालपुर भवन कर लगाने के लिये स्वामी के पास भवन जिस पर नगर पंचायत लालपुर कर लगाने का समस्त अधिकार रखती है पर्याप्त है चाहे वह भूमि अथवा ततसम्बधी वस्तु किराये से मुक्त क्यों न हों ।

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[भाग ४

"कर का विवरण "

1- नगर पंचायत लालपुर की सीमा के अंतर्गत भवनों/ भूमि पर उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं० iv(2 )-श०वि०- 2022-23(सा0)/2022 दिनाँक मई 2022 के द्वारा सर्किल रेट के 0.01 प्रति की दर से लगया जायेगा ।

2- यह कर जायदाद के स्वामी पर लगाया जायेगा

3- यह कर निकाय या निकाय द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित किया जायेगा और कर निर्धारण के वर्ष की सूची जो इन नियमो से संलग्न प्रपत्रों के अनुसार होगी और 20 जनवरी को या इससे पूर्व पूरी कर दी जायेगी ।

4-कर निर्धारण सूची तैयार हो जाने पर ऐसे स्थानों की सूचना दी जायेगी जहाँ पर सूचियाँ देखी जा सकती है और सभी संबन्धित व्यक्तियों को बजरिये व्यापक प्रचार तथा स्थानीय अखबार के माध्यम से सूचित किया जायेगा इस घोषणा के 30 दिन के अन्दर आपित्तयों निकाय ‌द्वारा प्राप्त की जायेगी और ऐसी आपितया निकाय द्वारा,नियत तारीख को सुनी जायेगी ।

5-आपित्त यदि हो तो उजरदार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में तय की जाऐगी | उजरदार या उसके प्रतिनिधि कीअनुपस्थिति में आपित्तयों पर एक तरफा निर्णय लिया जायेगा, और सूची में ऐसे संसोधन किये जायेगे जो आवश्यकहै ।

6-जब निकाय इस प्रकार की सूची को अन्तिम रूप दे चुकी हो तो वह सूची समस्त कागजात सहित पुष्टिकरण के लिये नियत प्राधिकारी को भेज दी जायेगी ।

7-नियत प्राधिकारी को या कोई नियत प्राधिकारी नियुक्त न किया गया हो तो जिलाधिकारी महोदय निर्धारित सूची की जाँच करेंगे या उसे या उसी रूप में पुष्टि कर देंगे या निकाय को उसके ऐसे बदलाव शु‌द्द्विया या संसोधन करने के ऐसे आदेश देंगे जो उनकी राय में आवश्यक या न्यायोचित हो और जब उपरोक्त बदलाव आदि किये जा चुके हो तो वह उस सूची की पुष्टि कर देंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे जो इस बात का प्रतीक होगा कि वह सूची में पुष्टि कर दी गई है ततपश्चात वह सूची कमेटी को लौटा दी जायेगी ।

8- उपरोक्त खण्ड 7 में पुष्टि की गई सूची को कार्यालय नगर पंचायत लालपुर में जमा करा दी जायेगी और उसके बाद सार्वजनिक नोटिस देकर यह घोषणा की जायेगी की सूची निरीक्षणं के लिये उपलब्ध है ।

9-उन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथियों से भूमि/ भवन कर से संबन्धित समस्त पूर्व प्रभावी उपविधियाँ स्वतः सभाप्त हो जायेगी ।

10-निम्नलिखित कर से युक्त रहेगे: -

(क) मन्दिर , मस्जिद, धर्मशाला , इमामबाड़ा, दरगाह , गिरजाघर , गुरु‌द्वारा आदि तथा खैराती संस्थाये सिवाय वह भाग जो किराये पर चल रही हो उस पर गृहकर निर्धारित किया जायेगा ।

(ख) नगर पंचायतो के कर्मचारियों की इमारते जिनमे वह स्वयं रहते हैं ।

"दण्ड"

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम1916 धारा 299 ( 1 ) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत लालपुर जनपद ऊधम सिंह नगर यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमावली के किसी भी अनुच्छेद का उल्लधंन करने पर अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो रू0 1000.00 तक हो सकता है और उल्लधंन निरंन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके वारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी कर सकता है रू 0 50.00 प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड हो सकता है ।

भाग 8]

687 उत्तराखण्ड गजट, 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

" भवन कर हेतु क्षेत्र विवरण "

भवन कर निर्धारण हेतु पूरे नगर पंचायत लालपुर क्षेत्र के लिए मानक बनाये गये जो निम्नवत है:-

1-प्रदत्त सुविधाये ।

2- भवन की प्रायोगिक स्थित यथा मानसिक रूप से विक्षिप्त/ विकलांग अथवा अन्य प्रकार समस्याग्रस्त अंत्योदय/ बी ० पी०एल० परिवार।

3- उक्त मानक नगर पंचायत लालपुर के समस्त वार्डों में लागू होंगे ।

4- शहरी क्षेत्र-नगर पंचायत लालपुर के समस्त वार्ड उक्त करो में हर पांच वर्ष बाद 25 प्रतिशत की औसत से संशोधित होते रहेंगे |

"शहरी क्षेत्र "

क्र०सं०

भवन

पक्का भवन प्रति प्रतिवर्ष दर रु ० में सुविधायुक्त/ सुविधारहित 1

स्वयं आवासीय भवन समस्त भवन/दुकान /होटल व् जो भूमि नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत स्थिति हो चाहे उसका मालिक उनको स्वयं प्रयोग करता है या किराये पर उठाना है एवं समस्त दुकान , फैक्ट्रियों, कारखानों व् दूसरी तिजारत में इस्तेमाल में आने वाले भवनों व् जमीनों के वार्षिक किराये/मूल्यांकन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के मध्य होगी । तथा पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पति कर प्रारम्भ होने के आगामी 5 वर्षों में किसी भी दशा ठीक पूर्व के वर्ष में निर्धारित कर से कम अथवा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, ततपश्चात अनुवर्ती वर्षों में सम्पति कर से प्रतिवर्ष बृ‌द्धि की अधिकतम दर नियमावली में निहित रीति से तय की जायेगी ।

ह० (अस्पष्ट)

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लालपुर, (ऊधम सिंह नगर)

ह० (अस्पष्ट) प्रशासक/ उपजिलाधिकारी, नगर पंचायत लालपुर, (ऊधम सिंह नगर)

पी०एस०यू० ( आर०ई०) 52 हिन्दी गजट / 498-भाग 8-2023 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Gazette, Government of Uttarakhand, 30 December 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand.2023-12-30.16014/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand.2023-12-30.16014.