Servants of Knowledge
Uttarakhand Gazette · Government of Uttarakhand

Notification

Published 13 January 2024

Notification no.
891/XX-4/2023-E-26896
Issued By
RADHA RATURI(Addl Chief Secretary)
Identifier
in.gazette.uttarakhand.2024-01-13.891_XX-4_2023-E-26896
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार , दिनांक 13 जनवरी , 2024 ई ० (पौष 23 , 1945 शक सम्वत्) [ संख्या-02

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु०

3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य

1500

21-25

भाग 1 - विज्ञप्ति -अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

07-14

1500 भाग 1 - क - नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

975 भाग 2 -आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975

भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

03-10

975

स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

21- क 22

उत्तराखण्ड गजट , 13 जनवरी , 2024 ई० (पौष 23 , 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग -04

अधिसूचना

26 दिसम्बर , 2023 ई ०

संख्या 891 / XX- 4 / 2023 - E - 26896- राज्यपाल , उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम , 1986 की धारा -5 (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप ( निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नैनीताल में पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु सुश्री सुजाता सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नैनीताल को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ- साथ विशेष न्यायालय (Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

अधिसूचना

26 दिसम्बर , 2023 ई ०

संख्या 898 / XX - 4 / 2023 - E - 26896- राज्यपाल , स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 (NDPS Act , 1985) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर जनपद नैनीताल परिक्षेत्र में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु गठित विशेष न्यायालय ( Special Court) के न्यायाधीश के रूप में श्री राहुल गर्ग , प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल को उनके वर्तमान प्रभार के साथ पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से , राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव ।

सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -1

प्रोन्नति/ विज्ञप्ति

01 जनवरी , 2024 ई ०

संख्या 01 / XXXI ( 1 ) /2024 / पदो0-01 / 2021 - उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री आनन्द कुमार को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतनमान -₹ 56100-177,500 (लेवल-10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री आनन्द कुमार, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।

3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस ० बी०) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

23 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 13 जनवरी , 2024 ई० (पौष 23, 1945 शक सम्वत्)

4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री आनन्द कुमार, अनुभाग अधिकारी को वित्त अनुभाग -03 में तैनात किया जाता है ।

5- श्री आनन्द कुमार , अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि ०) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

आज्ञा से ,

राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव ।

न्याय अनुभाग -1

अधिसूचना

नियुक्ति

19 दिसम्बर , 2023 ई ०

संख्या 17 / नो ० जी ० / XXXVI - A- 1 /2023-10 रिट / 2015 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री हरेन्द्र सिंह नेगी , अधिवक्ता को दिनांक 19-12-2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला चमोली की तहसील थराली में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री हरेन्द्र सिंह नेगी का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

Inpursuance of the provisions of Clause (3 ) of article 348 of the Constitution , the Governor ispleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 17 / No - G /XXXVI- A-1/2023-10 WRIT/ 2015 Dated- December 19 , 2023.

NOTIFICATION

Appointment

December 19, 2023

No.17 / No - G /XXXVI - A - 1 / 2023-10 WRIT-/ 2015 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Harendra Singh Negi , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 19-12-2023 for Tehsil Tharali , District Chamoli and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Harendra Singh Negi be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .

अधिसूचना

नियुक्ति

19 दिसम्बर , 2023 ई ०

संख्या 32 / नो 0 बी0 / XXXVI - A - 1 / 2023-28 नो 0 बी0 / 2010 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री विकास कुमार जैन, अधिवक्ता को दिनांक 19-12-2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय हरिद्वार में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री विकास कुमार जैन का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

24

उत्तराखण्ड गजट , 13 जनवरी , 2024 ई ० (पौष 23 , 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

In pursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No.32/ No - B /XXXVI - A - 1 / 2023-28 No. - B /2010 Dated- December 19, 2023 .

NOTIFICATION

Appointment

December 19 , 2023

No.32/No - B /XXXVI - A - 1 / 2023-28 No. - B /2010 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Vikas Kumar Jain , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 19-12-2023 for District Headquater Haridwar and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Vikas Kumar Jain be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .

अधिसूचना

नियुक्ति

27 दिसम्बर , 2023 ई ०

संख्या 15 / नो ० एल ० / XXXVI - A - 1 /2023-11 नो 0 एल0 / 2023 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री चंचल गुप्ता, अधिवक्ता को दिनांक 21-12-2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला नैनीताल की तहसील कालाढूंगी में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री चंचल गुप्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

In pursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No.15 / No - L / XXXVI -A - 1/ 2023-11 No - L/2023 Dated- December 27 , 2023 .

NOTIFICATION

Appointment

December 27, 2023

No.15 / No - L / XXXVI - A - 1 / 2023-11 No - L / 2023 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 ofthe Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Chanchal Gupta , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 21-12-2023 for Tehsil Kaladhungi , DistrictNainital and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Chanchal Gupta be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .

अधिसूचना

नियुक्ति

04 जनवरी , 2024 ई ०

संख्या 01 / नो ० एल ० / XXXVI - A - 1 / 2024-06 नो ० एल ० / 2023 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री हेमन्त धुसिया , अधिवक्ता को दिनांक 04-01-2024 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय नैनीताल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री हेमन्त धुसिया का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

आज्ञा से , नितिन शर्मा , प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ।

भाग 1 ]

25 उत्तराखण्ड गजट, 13 जनवरी , 2024 ई ० (पौष 23 , 1945 शक सम्वत्)

Inpursuance of the provisions of Clause ( 3) of article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No.01 / No - L /XXXVI - A - 1 / 2024-06 No. - L/2023 Dated- January 04, 2024.

NOTIFICATION

Appointment

January 04, 2024

No.01 /No - L /XXXVI - A - 1 / 2024-06 No. - L/ 2023 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Hemant Dhusia , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 04-01-2024 for District Headquater Nainital and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr.. Hemant Dhusia be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

NITIN SHARMA , Principal Secretary, Law - cum - L.R.

पी० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 02 हिन्दी गजट / 02 - भाग 1-2024 ( कम्प्यूटर / रीजियो) मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की , शनिवार , दिनांक 13 जनवरी , 2024 ई ० (पौष 23 , 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 - क

नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

December 11 , 2023

No. 392/XIV - a - 32 /Admin.A/ 2023-- Ms . Shristi Shukla , Judicial Magistrate - II , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 25.09.2023 to 04.10.2023 with permission to prefix 24.09.2023 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

December 11, 2023

No. 393/XIV/42/ Admin.A/2016 -- Shri Prakash Chandra , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 16.09.2023 to 27.09.2023 with permission to suffix 28.09.2023 as Barawafat holiday.

NOTIFICATION

December 11 , 2023

No. 394 / XIV - 35/ Admin.A/ 2008 -- Shri Ramesh Singh , Chief Judicial Magistrate , Nainital is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 25.10.2023 to 09.11.2023 with permission to prefix 22.10.2023 to 24.10.2023 as Dussehra holidays .

07-ख 08

उत्तराखण्ड गजट , 13 जनवरी , 2024 ई० (पौष 23 , 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

NOTIFICATION

December 11 , 2023

No. 395 /XIV- a/ 39 / Admin.A / 2012 --Ms . Sweta Pandey, Civil Judge ( Sr. Div . ) , Rudrapur , District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 25.10.2023 to 03.11.2023 with permission to prefix 22.10.2023 to 24.10.2023 as Dussehra holidays .

NOTIFICATION

December 11, 2023

No. 396 /XIV- a - 38 /Admin.A/ 2017 --Ms . Kanchan Chaudhary, 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned:

1.

Maternity leave for 180 days w.e.f.23.01.2023 to 21.07.2023

2 .

Child care leave for 90 days w.e.f. 22.07.2023 to 19.10.2023

NOTIFICATION

December 11 , 2023

No. 397 / XIV- a- 28/Admin.A/2016-- Ms . Meenakshi Sharma , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Purola , District Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 07.10.2023 to 21.10.2023 with permission to suffix 22.10.2023 to 24.10.2023 as Dussehra holidays .

NOTIFICATION

December 11 , 2023

No. 398 / XIV/ a - 32 / Admin.A/ 2021 -- Ms . Sneha Narang , 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div. ) , Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 25.10.2023 to 10.11.2023 with permission to suffix 11.11.2023 to 15.11.2023 as Deepawali holidays .

NOTIFICATION

December 13, 2023

No. 399 /XIV / a - 39/ Admin.A/ 2017 --Ms . Shalini Dadar , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Lansdowne , District Pauri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 45 days w.e.f. 05.09.2023 to 19.10.2023 .

NOTIFICATION

December 13 , 2023

No. 400 /XIV/ 10/ Admin.A/ 2008--Ms . Parul Gairola , the then Judge , Family Court , Almora presently posted as Additional District Judge , Almora is hereby sanctioned earned leave for 23 days w.e.f. 29.09.2023 to 21.10.2023 with permission to prefix 28.09.2023 as Barawafat holiday and suffix 22.10.2023 to 24.10.2023 as Dusshera holidays .

09 भाग 1 - क]

उत्तराखण्ड गजट, 13 जनवरी , 2024 ई० (पौष 23, 1945 शक सम्वत्)

NOTIFICATION

December 13 , 2023

No. 401 / XIV - a - 31 / Admin.A/ 2018 -- Ms . Pallavi Gupta , Judicial Magistrate , Chamoli is hereby sanctioned miscarriage leave for 42 days w.e.f, 09.08.2023 to 19.09.2023 .

NOTIFICATION

November 13 , 2023

No. 402 / XIV - a - 31 / Admin.A/ 2018 --Ms . Pallavi Gupta , Judicial Magistrate , Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 25.10.2023 to 02.11.2023 with permission to prefix 22.10.2023 to 24.10.2023 as Dussehra holidays .

By Order of Hon'ble the Administrative Judge , Sd/- Registrar ( Vigilance)

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ) , रूडकी जनपद हरिद्वार , उत्तराखण्ड

अधिसूचना

22 दिसम्बर , 2023 ई ०

पत्रांक-593 / प्रवर्तन / गति सीमा निर्धारण/ 2023-केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा-112 की उपधारा (2 ) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा -116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेंगी जो ठीक समझे ।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली , 2011 (यथा संशोधित) के नियम -180 में वर्णित है कि किसी नगर निगम , नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने -अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतः मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह एचित समझे दे सकता है । ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहाँ वे लागू होते हैं , सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेगें ।

अतः मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली , 2011 ( यथा संशोधित ) के नियम -180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रूड़की क्षेत्रान्तर्गत से होकर निकलने / चलने वाले ऐसे मार्गो या मार्गो के संचालन पर, जो नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत की अधिकारिता से बाहर हो , संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गतिसीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है ।

10

उत्तराखण्ड गजट , 13 जनवरी , 2024 ई ० (पौष 23 , 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

रुड़की क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत क्षेत्र के अतिरिक्त मार्गों पर वाहन संचालन हेतु अधिकतम गति सीमा निर्धारण संस्तुति ।

मार्ग का नाम

मार्ग का प्रकार

(NH/SH)

 कम                                         मध्यम / हल्के चार तिपहिया  दुपहिया
 संख्य                                       भारी    पहिया   वाहन हेतु वाहन हेतु
  T                                        वाहन हेतु वाहन हेतु अधिकतम अधिकतम
                                           अधिकतम   अधिकतम     गति    गति सीमा
                                           गति सीमा गति सीमा  सीमा    (कि०मी०
                                            (कि०मी०  (कि०मी०  (कि०मी० / घण्टा)
                                           / घण्टा) / घण्टा) / घण्टा)
 01            02                03          04       05       06       07
 01    राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH          60       80       35       60
              334
 02    राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH          60       80       35       60
              344
03      धनौरी से इमलीखेड़ा      SH- 25       40       60       25      40
04    इमलीखेड़ा से भगवानपुर      SH          40       60       25      40
05     धनौरी से कलियर नहर        SH          35       50       25
              मार्ग                                                    40
06    कलियर से मंगलौर नहर        SH          35       50       30      40
              मार्ग
07     मंगलौर से मौहम्मदपुर      SH          35       50       30      40
         जट्ट नहर मार्ग
08                               SH          50       60       40      40
      पुहाना- इकबालपुर मार्ग
09     इकबालपुर से झबरेड़ा       SH          50       60       40      40
              मार्ग
10      झबरेड़ा से लखनौता        SH          50       60       40      40
           तिराहा मार्ग
11      लखनौता तिराहा से         SH          40       50       35      40
       गुरूकुल नारसन मार्ग
12   मंगलौर देवबन्द तिराहा से    SH          40       50       35      40
      लखनौता गोकलपुर मार्ग
13    मंगलौर से झबरेड़ा मार्ग    SH          40       50       35      40
14     झबरेड़ा से सहारनपुर       SH          35       45       30      40
              मार्ग
15      गागलहेड़ी तिराहा-        SH          40       50       30      40
          चुड़ियाला मार्ग
16   चुड़ियाला से झबरेड़ा मार्ग  SH          30       40       25       35
17     गागलहेड़ी तिराहा से       SH          40       50       30      40
         काली नदी मार्ग

11

उत्तराखण्ड गजट , 13 जनवरी , 2024 ई० ( पौष 23 , 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 -क]

03

02

01

SH 18

लक्सर-रूड़की मार्ग

06

05

04

07

40

35

60

40

40

35

50

NH 134 A

19

खानपुर- लक्सर मार्ग

40

40 50

35

NH 134 A

20      लक्सर- पदार्था मार्ग               40
21    लक्सर -बालावाली वाया     SH         40       50       35      40
          रायसी मार्ग
22     कोर कॉलेज- कलियर        SH          30      40       35      40
       वाया रहमतपुर मार्ग
23                                                 45       35      35

NH 58 OLD

कोर कॉलेज - मंगलौर वाया रुड़की भाहर

SH 24 बेहड़ी चौराहा से हद्दीवाला

SH 25

हद्दीवाला से मानुबास

SH 26

मानुबास से बुग्गावाला

SH 27 लंढौरा - गादारौणा- मंगलौर मार्ग

35

30

25

40

30

30

25

40

30

30

25

40

30

25

30 45

35

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगाः-

> मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -116 में विनिर्दिष्ट यातायात चिन्ह/ साईन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान से 500 मीटर पहले व बाद में जगह - जगह पर आई ० आर० सी ० कोड के मानकानुसार सम्बन्धित सडक के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों के इसकी जानकारी व ज्ञान भलि- भॉति हो सकें ।

> उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रिय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नही होगा ।

(अ) अग्निशमन वाहन ।

(आ) एम्बुलेंस ।

(इ) पुलिस वाहन ।

(ई) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन ।

(उ) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन ।

एल्विन रॉक्सी,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , (प्रशासन ) , रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जनवरी , 2024 ई० (पौष 23, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर, जिला हरिद्वार

09 अक्टूबर , 2023 ई०

पत्रांक 365 / व्यवसायिक / लाइसेन्स उपविधि / 2022-23 - नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर सीमान्तर्गत उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा 298 क, 293 , 294, व 296 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) की उपधारा -2 खण्ड (ज) (च) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा -294 के तहत विभिन्न व्यवसायों पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 399 / वी- 95-204 ( जनरल) / 94 दिनांक 20.10.1994 के अनुसार विभिन्न व्यवसायों हेतु 'व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि 2022-23 बनायी गई है' ।

03-ट 04

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 13 जनवरी , 2024 ई ० (पौष 23 , 1945 शक सम्वत्)

' व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि 2022-23

संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-

क- यह उपविधि नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार ' व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि- 2015-16' कहलायेगी ।

ख - यह उपविधि नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी ।

ग - यह उपविधि नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

1. परिभाषाएँ

किसी विषय या प्रसंग से कोई वादा प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क ) " नगर पंचायत " का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार से है ।

(ख ) " सीमा " का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार की सीमाओं से है ।

(ग) अधिशासी अधिकारी " का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर जिला

हरिद्वार से है ।

(घ) अध्यक्ष " का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार के अध्यक्ष/प्रभारी

अधिकारी /प्रशासक से है ।

(ड) बोर्ड " का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार के निर्वाचित बोर्ड से हैं ।

(च ) " अधिनियम " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश , नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखंण्ड में यथावृत्त ) संशोधन

एवं उपान्तरण आदेश-2002 से हैं ।

(छ ) " लाइसेन्स " का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार की सीमान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यवासायों के लाइसेन्स दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से हैं ।

(ज) " अवधि " का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा ( 1 अप्रैल से 31 मार्च ) 1 वर्ष के लिए दिये जाने वाले

व्यवसायिक लाइसेन्स से हैं ।

अनुसूची

क्र.स.

मद का नाम

लाइसेन्स शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक

1        होटल लार्जिंग / गैस्ट हाउस / आश्रम 10 शैया तक                        500.00
2        होटल लार्जिंग/ गैस्ट हाउस / आश्रम 11 से 20 शैया तक                   1000.00
3        तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार    20 शैया से 30 शैया त             3000.00
4        उपरोक्त 31 शैया से 40 शैया तक                                       4000.00
5        उपरोक्त 41 शैया से 50 शैया तक                                       5000.00
6        उपरोक्त 50 से ऊपर                                                   6000.00
7        तीन सितारा होटल                                                     8000.00
8        पांच सितारा होटल                                                   10000.00
9        रेस्टोरेन्ट उच्च श्रेणी                                             2000.00
10       रेस्टोरेन्ट मध्यम श्रेणी                                            1000.00
11       रेस्टोरेन्ट सामान्य श्रेणी                                           500.00

नंर्सिग होम

12       नंर्सिंग होम (20 बैड तक )                                            1000.00
13       नंर्सिंग होम ( 20 बैड से ऊपर )                                       2000.00
14       प्रसूति गृह ( 20 बैड तक)                                             1000.00
15       प्रसूति गृह ( 20 बैड से ऊपर )                                         2000.00
16       प्राईवेट अस्पताल                                                      3000.00
17       पैथोलाजी सैन्टर                                                       1000.00
18       एक्सरें क्लीनिक                                                       1500.00
19       डेन्टल क्लीनिक                                                        1000.00
20       प्राईचेट क्लीनिक                                                      1500.00

भाग 8 ]

05

उत्तराखण्ड गजट , 13 जनवरी , 2024 ई० (पौष 23 , 1945 शक सम्वत्)

21       घोडा तांगा
22       रिक्शाकिराये पर
23       रिक्शा (निजी चालक )
24       ठेला/ठेली
25       हाथ ठेली
26       बैलगाडी/ भैंसा गाडी/ किराये पर चलन
27       ट्रैक्टर ट्राली /छोटा हाथी
28

परिवहन

                                                                                 50.00
                                                                                25.00
                                                                                25.00
                                                                                25.00
                                                                                25.00
                                                                                25.00
                                                                               100.00
         अन्य चार पहिये के वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन )              200.00
29       मोटर गैराज                                                            300.00
30       स्कूटर गैराज/रिपेयरिंग शॉप                                             250.00
31       मोटर वाहन एजेन्सी ( सैल्स/ सर्विस )                                   2000.00
32       स्कूटर एजेन्सी ( दो पहिया/ तीन पहिया )                                1500.00
33       साईकिल की दुकान                                                       200.00
                                                            पैट्रोलियम
34       पैट्रोल /डीजल पम्प थोक विक्रेता कम्पनी                               2000.00
35       पैट्रोल/डीजल पम्प फुटकर विक्रेता                                     1000.00
36       जनरेटर डीजल/ पैट्रोल                                                  500.00
37       दुकान अन्य पैट्रोलियम उत्पादन                                         500.00
                                                         अन्य व्यवसाय
38       धुलाई गृह (लान्ड्री)                                                   100.00
39       ड्राई क्लीनर                                                           100.00
40       फाईनैन्स कम्पनी, चिट फन्ड                                             500.00
41       इन्सोरेन्स कम्पनी , प्रति शाखा                                         500.00
42       फाउन्डिंग इंजीनियरिंग इन्ड्रस्टियल                                   1000.00
43       आईस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक्स सोडा ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री             1000.00
44       बिल्डस (रजिस्टर्ड )                                                  2000.00
45       आटा चक्की                                                             250.00
46       गूदड गोदाम                                                            500.00
47       कंकड तथा सुखी की भट्टी                                                500.00
48       चूना                                                                  500.00
49       ईंट का भट्टा                                                         5000.00
50      साबुन की फैक्ट्री                                                     2000.00
51       लोहा व्यापारी , टिम्बर, सीमेंट, ईंटा, बालू(थोक मोरंग ,
        मारवल, टाईल्स,सेनेटरी, हार्डवेयर )                                    2000.00
52       फुटकर बिजली के सामान कि विक्रेता                                      500.00
53       कपडा थोक विक्रेता                                                    1000.00
         कपडा फूटकर विक्रेता                                                   500.00
54       कैटरिंग                                                              500.00
55       बेकरी ( भट्ठी)                                                       500.00
56       बेकरी (पावर )                                                       1000.00
57       हेयर कटिंग सैलून                                                     100.00
58       ब्युटी पार्लर                                                        250.00
59       कुकिंग गैस एजेन्सी                                                  1000.00
60       जनरल मर्चेन्ट थोक                                                    500.00
61       टेलरिंग हाउस ( 5 से अधिक कर्मचारी )                                   200.00
62       टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक )                                         100.00
63       कोयला (थोक विक्रेता )                                                 200.00

06

उत्तराखण्ड गजट , 13 जनवरी , 2024 ई० (पौष 23 , 1945 शक सम्वत्)

 64       कोयला (फुटकर विक्रेता )
 65       बडी नावें , मोटर वोट
66        छोटी नावें , मोटर वोट
 67       पेन्टकी दुकान
 68       ज्वैल्स ( बडे ) 5 लाख से ऊपर टर्नओवर
 69       ज्वैल्स ( छोटे ) 5 लाख तक टर्नओवर
70       विज्ञापन एजेन्सी
71        डेयरी ( दूध, दही , पनीर एवं दूध से बने अन्य पदार्थ )
72        भूसा (थोक विक्रेता )
73       भूसा (फुटकर विक्रेता )
74       आडियो/वीडियो लाईब्रेरी
75       मोबाईल विक्रेता/विभिन्न मोबाईल कम्पनीयों
        के रिचार्ज एवं मरम्मत की दुकान
76       केबिल टी०वी०
77

[भाग 8

  100.00
 1000.00
  500.00
  500.00
 1000.00
  500.00
 1000.00
  500.00
  500.00
  250.00
  500.00
 500.00
1000.00
2000.00

आर्किटेक्ट, कम्सलटेन्ट, विधि चार्टेड एकाउन्टेन्ट, फास्ट एकाउन्टेन्ट

 78       अनाज,तिलहन, चीनी , गुड , खण्डसारी ( थोक विक्रेता )                   500.00
 79       अनाज,तिलहन,चीनी , गुड, खण्डसारी (फुटकर विक्रेता )                    300.00
 80       आईस फैक्ट्री                                                        500.00
 81       टैन्ट हाउस                                                         1000.00
 82       राफ्टिंग                                                           1000.00
 83       जेम्स एण्ड हैण्डीक्राफ्ट इम्पोरियम ( बडी दुकान )                   1000.00
 84       जेम्स एण्ड हैण्डीक्राफ्ट इम्पोरियम (छोटी दुकान )                    500.00
 85       रेडीमेट गारमेन्टस (बडी दुकान)                                      1000.00
 86       रेडीमेट गारमेन्टस (छोटी दुकान )                                     500.00
 87       टूर एण्ड ट्रैवल्स                                                  2000.00
 88       योग एवं ध्यान केन्द्र                                              1000.00
 89      फोटोग्राफर                                                           500.00
 90       टूरिस्ट गाईड                                                        500.00
                                                               दुकान
 91      पान की दुकान                                                         100.00
 92      चाय की दुकान                                                        200.00
93       जनरल मर्चेन्ट की दुकान                                              500.00
94       किताबों की थोक की दुकान                                             500.00
95       किताबों की फुटकर दुकान                                              200.00
96       न्यूज पेपर                                                          200.00
97       लकडी के टाल की दुकान ( थोक विक्रेता )                              1000.00
98       लकडी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेता )                              500.00
99       टिम्बर मर्चेन्ट                                                    3000.00
100      रेडियो/ मैकेनिक/टी० वी० मरम्मत                                      200.00
101      टी ०वी० शाप / इलेक्ट्रोनिक वस्तुए                                   500.00
102      फर्टिलाईजर शाप                                                      500.00
103     मिठाई कि दुकान                                                       500.00
104      चाट/ बताशे कि दुकान                                                200.00
105     ड्राई फ्रुट विक्रेता(थोक विक्रेता )                                 500.00
106      ड्राई फ्रुट विक्रेता( फुटकर विक्रेता )                             250.00
107      गैस फिलिंग प्लांट                                                 2000.00
108      सब्जी की दुकान और फल की दुकान                                       300.00
109      मसाले थोक विक्रेता                                                 500.00
110      फर्नीचर की दुकान ( शोरूम )                                        1000.00

08

उत्तराखण्ड गजट, 13 जनवरी , 2024 ई० (पौष 23 , 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

कार्यालय नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर , जनपद हरिद्वार

25 अक्टूबर , 2023 ई ०

पत्रांक 374 / ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि / 2022-23 - नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर सीमान्तर्गत उ ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा 298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा -2 खण्ड़ ( ज )(च ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए एवं पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3,6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15 के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों बनायी जाती हैं जो उपविधि नगर पालिका अधिनियम की धारा 301 (1 ) के अन्तर्गत सरकारी गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त लागू होगी ।

" नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2023 "

संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-

(1) परिभाषाएँ- जो नगर पंचायत, सुल्तानुपर आदमपुर से सम्बन्धित है । यह कि-

1. " नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि -2023 " कहलायेगी ।

2. यह उपविधि नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी ।

3. यह उपविधि नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट मे प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

4. "नगर पंचायत " का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार से हैं ।

5. " सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत , सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार सीमाओं से हैं ।

6. "अधिशासी अधिकारी " का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार से हैं ।

7. " अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार के अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी/ प्रशासक से हैं ।

8. " बोर्ड " का तात्पर्य नगर पंचायत , सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार के निर्वाचित बोर्ड से हैं ।

9. " अधिनियम " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश (नगर पालिका अधिनियम 1916, उत्तराखण्ड़ में यथावृत्त ) संसोधन एवं उपान्तरण आदेश-2002 से हैं ।

10. " उपभोगता शुल्क में ठोस अपशिष्ट संग्रहण , परिवहन प्रसंस्करण और निपटान सेवाओं को उपलब्ध कराने के सापेक्ष निकाय द्वारा उपभोगता से लिया गया शुल्क।

11. " जैविक रूप से अपघटित अपशिष्ट से कोई ऐसी कार्बनिक सामग्री अभिप्रेत है जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर टिकाउ सम्मिश्रण में निम्नीकृत किया जा सकता हैं ।

12." शुष्क अपशिष्ट से जैव- निम्नीकरण अपशिष्ट और निश्क्रिय गली का कूड़ा- करकट से भिन्न अपशिष्ट अभिप्रेत हैं और जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, दाह्य अपषिश्ट और स्वास्थ्यकर नैपकिन और डायपर आदि अपशिष्ट भी हैं ।

13. " घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट से घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम , कीटनाशक के डिब्बे, सीएफएल बल्ब , ट्यूब लाईटे , अवधि समाप्त औशधियां , टूटे हुऐ पारा वाला थर्मामीटर , प्रयुक्त बैटरियां , प्रयुक्त सूइयां , तथा सिरिंज और संदूशित पट्टियां आदि अभिप्रेत हैं ।

14. यहां प्रयुक्त हैं लेकिन परिभाषित न किए "शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा , जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा ।

15." निर्माण एवं विध्वंस कचरा " का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3 ( 1) ( ग ) में परिभाषित किया गया हैं।

09 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 13 जनवरी , 2024 ई० (पौष 23, 1945 शक सम्वत्)

ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण-

(i ) . सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें । यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगाः- (क ) गैर - जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख ) जैव अपघटीय या गीला कचरा

( ग ) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार पथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा।

(ii ) . प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गो मेंः-

(क ) गैर -जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

( ख ) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग ) उपयुक्त कूड़ेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा , जैविक ( गीला ) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्क्त कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित दुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा ।

(iii ) . निकाय के कार्मिक/पर्यावरण मित्र/अधिकृत व्यक्ति/ संस्था को कूड़ा- कचरा न देने तथा सफाई व्यवस्था में विध्न डालने अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों , नागरिको , व्यवसायिकों , दुकानदारों , सस्थाओं पर जुर्माना आरोपित किया जायेगा ।

( iv ) . इस नियमावली / उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलु / दुकान , प्रतिष्ठान , उद्यम आदि से उत्पन्न कूड़े - कचरे को रखने हेतु दो कूड़ेदानो की व्यवस्था स्वयं करनी होगी या निकाय द्वारा दिये जा सकते हैं ।

(v ) . इस नियमावली/ उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत , व्यक्ति को घरेलु / दुकान, प्रतिष्ठान, उद्यम आदि से उत्पन्न कूड़े- कचरे को रखने हेतु दो कूड़ेदानो में प्रथक- प्रथक रूप से जैविक तथा अजैविक कूड़ा- कचरा रखना होगा ।

(vi ) . इस नियमावली/ उपविधि के अनुसार नगर सीमान्तर्गत निवासरत व्यक्ति को घरेलु / दुकान , प्रतिष्ठान, उद्यम आदि का कूड़ा-कचरा के एवज में उपभोक्त फीस ( यूजर चार्जेज ) देने की स्थिति में सम्बन्धित /उपभोक्ता के विरूद्व इस उपविधि के अन्तर्गत दण्ड़ प्राविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(vii ) . वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी । यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है , तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी एवं जिन वाणिजिक व आवासीय भवनों के द्वारा कूड़े का सोर्स सेग्रीगेशन ( गीला तथा सूखा कूड़ा अलग-अलग ) कर के दिया जायेगा तो यूजर चार्जेस (उपभोक्ता शुल्क) में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(viii ) . अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क 2 वर्ष के अन्तराल के बाद पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा ।

( ix ) . इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान / व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए उपभोगता शुल्क की दर-

नाम

मासिक शुल्क क्रम सं०

20 रू0 प्रति माह

कच्चा मकान (आवासीय मिट्टी से बनी संरचना )

1.

40 रू0 प्रति माह

प्रति घर (पक्का मकान )

2.

60 रू0 प्रति माह

3.

किसी भी प्रकार की दुकान से कूड़ा - कचरा एकत्रीकरण

50 रू0 प्रति माह

4.

चाय की दुकान 10

उत्तराखण्ड गजट , 13 जनवरी, 2024 ई० (पौष 23, 1945 शक सम्वत्)

5.              मिठाई की दुकान
6.              रेस्टोरेन्ट
7.              बारातघर ( चेरिटेबिल/ नान चेरिटेबिल )

[भाग 8

                                                                          80 रु ० प्रति माह
                                                                          100 रू0 प्रति माह
                                                                          500/800 रू 0 प्रति उत्सव
8.             होटल/लाजिग/गेस्ट हाऊस 10 बेड़ तक/40 तक/ 40 से अधिक       500/1000/1500 रू0 प्रति माह
9.             सब्जी/फल की दुकान                                          50 रू0 प्रति माह
10.            होटल खाना (भोजनालय)                                        50 रू0 प्रति माह
11.            सब्जी/फल की आइत                                           300 रू0 प्रति माह
12.            बढ़ई/कारपेन्टर की दुकान                                   100 रू0 प्रति माह
13.            कारखाना/वर्कशाप                                           200 रु० प्रति माह
14.            चक्कीफ्लोर मिल मसाला फैक्ट्री                             200 रू0 प्रति माह
15 .           नर्सिंग होम/प्राईवेट अस्पताल                               300 रू0 प्रति माह
16.            सब्जिएवं फल विक्रेता ( ठेला/फेरी )                        30 रू0 प्रति माह
17.            धर्मशाला                                                  200 रू0 प्रति माह

नोटः- आवासीय झोपड़ी निःशुल्क एवं उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी दुकान/प्रतिष्ठान/ संस्था व अन्य से वस्तुस्थिति के अनुसार 40 रू 0 से 1000 रू0 तक या कूड़े के वजन को आधार मानते हुए उपभोगता शुल्क लिया जायेगा ।

दण्ड़ प्राविधान

नगर पालिका अधिनियम. 1916 की धारा 299 (1 ) के अधीन तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम- 2000( 1999 ) एवं भारत के राज पत्र ( गजट/ अधिसूचना सं0-861 ) , 08 अप्रैल , 2016 ( संसोधित ) अधिनियम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय , भारत के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उपरोक्त उपविधि के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर मु० 5000रु तक अर्थदण्ड़ किया जा सकेगा। उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में 5000 रु धनराशि के अतिरिक्त प्रतिदिन 5 रू की दर से अतिरिक्त अर्थ दण्ड़ दिया जायेगा । साथ ही सम्बन्धित के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर कर दिया जायेगा तथा उस पर होने वाले व्यय भार/ हर्जे- खर्चे की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से भू- राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा। न्यायालय क्षेत्र, जिला हरिद्वार नगर होगा।

अजय कुमार अष्टवाल , अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर, जिला हरिद्वार ।

गोपाल सिंह चौहान, प्रशासक,

नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर, /उपजिलाधिकारी लक्सर , जिला हरिद्वार ।

पी० एस ० यू० (आर० ई० ) 02 हिन्दी गजट / 02 - भाग 8-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Gazette, Government of Uttarakhand, 13 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand.2024-01-13.891_XX-4_2023-E-26896/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand.2024-01-13.891_XX-4_2023-E-26896.