उत्तराखण्ड शासन
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
09 अप्रैल , 2025 ई ०
पत्रांक -118/तीन-99 / च 0 सं 0 / 2024-25- उत्तराखण्ड शासन , राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शासनादेश संख्या-53 / XVIII (3 ) / 2025-03 (07 ) / 2016 दिनांक 01 अप्रैल 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ ०प्र ० अधिनियम संख्या-5 , सन् 1954 ) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा -52 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं चन्द्रेश कुमार संचालक चकबन्दी , उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार , परगना रुड़की , तहसील हरिद्वार के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है:-
क्र०सं ०
ग्राम का नाम
तहसील
परगना
जनपद
1
2
3
4
5
1-
हरिद्वार
जसवावाला मुस्तहकम
हरिद्वार
रुड़की
2-
हरिद्वार
जसवावाला जदीद मुस्तहकम
रुड़की
हरिद्वार
चन्द्रेश कुमार , संचालक , चकबन्दी / आयुक्त एवं सचिव उत्तराखण्ड, देहरादून ।
टिप्पणी-राजपत्र , दिनांक 17-05-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी ० एस ० यू० ( आर ० ई० ) 25 राजस्व / 263-10-06-2025-150 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।