उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग -5
अधिसूचना
22 अप्रैल , 2025 ई ०
संख्या-546 / XX- 5-2025-03 ( 10 ) 2024 टी0सी0-4- राज्यपाल समान नागरिक संहिता , उत्तराखण्ड, 2024 की धारा 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता नियमावली , उत्तराखण्ड, 2025 में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
समान नागरिक संहिता (संशोधन) नियमावली , उत्तराखण्ड , 2025
1.
संक्षिप्त नाग और प्रारम्भ
(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता (संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 4 का संशोधन
2. समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 के नियम 4 के उपनियम (3 ) में
(i) खण्ड ( क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् -
(क) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का प्रभार संभाल रहा अन्य कार्मिक / अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र हेतु या राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य कार्मिक/ अधिकारी उप- निबंधक होगा ।
(ii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्
(ड.) समस्त जनपदों में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 की धारा 6 में निहित उपबंधों के अनुसार नियुक्त उप-निबंधक अपने अधिकारिता क्षेत्र में इस नियमावली के अध्याय-4 के अतिरिक्त अन्य उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु भी उप- निबंधक होंगे ।
शैलेश बगौली ,
आज्ञा से , सचिव ।
टिप्पणी-राजपत्र , दिनांक 26-04-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी ० एस ० यू० (आर ० ई ०) 13 गृह / 247-09-06-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर/ रीजियो )