उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग -1 अधिसूचना प्रकीर्ण
25 अप्रैल , 2025 ई0
EFile No.62119/ 01 ( 48 ) / 2011- राज्यपाल , भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड अधीनस्थ अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: -
उत्तराखण्ड अधीनस्थ अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025
संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ
1. (1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
नियम 5 का
संशोधन
2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ अभियन्ता (यांत्रिक ) सिंचाई विभाग सेवा नियमावली , 2018 ( जिसे यहां आगे मूल नियमवाली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ एक में दिये गये नियम 5 के उपनियम (1 ) के विद्य मान खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ - दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्
स्तम्भ-दो
स्तम्भ-एक विद्यमान खण्ड
एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(घ) 24 प्रतिशत मौलिक रूप से ( नियुक्त ऐसे नलकूप मिस्त्रियों मे से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , और जो नियम 8 के अधीन विहित अर्हतायें रखते हो, में से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमवाली, 2003 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।
घ) चौबीस प्रतिशत (24%) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे नलकूप मिस्त्रियों मे से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में आई०टी०आई० हों, में से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।
3.
नियम 8 का
मूल नियमावली में नियम 8 में " या पदोन्नति " शब्दों का लोप कर दिया जायेगा ।
संशोधन
आज्ञा से,
डॉ ० आर ० राजेश कुमार, सचिव ।
टिप्पणी- राजपत्र , दिनांक 10-05-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]
पी० एस ० यू० (आर० ई० ) 03 सिंचाई / 258-10-06-2025-50 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।