उत्तराखण्ड शासन
सू०प्रौ ० , सुराज एवं वि०प्रौ० अनु०-03
अधिसूचना
विविध
09मई, 2025 ई ०
संख्या-1 / 296678 / 25 E - 22662 / XXXIV ( 3 ) / 2025-20 ( 02) 14 - उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 की धारा 15 (1 ) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग , उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1 / 286389 / 2025 / E - 22662 /XXXIV ( 3 ) / 2025-20 (02 ) 14 दिनांक 27.03.2025 द्वारा श्री एस ० रामास्वामी को उनके द्वारा अधिवर्षता आयु (65 वर्ष ) पूर्ण करने पर मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग से दिनांक 21.04.2025 को सेवानिवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
2 - श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 14 (02 ) तथा धारा 14 (03 ) में उपबन्धित व्यवस्थानुसार मुख्य आयुक्त की रिक्ति की दशा में श्री अनिल कुमार रतूड़ी, आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को रिक्ति की अवधि में मुख्य आयुक्त में निहित शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करने लिए नामित किये जाने की इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि मुख्य आयुक्त के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने पर आयुक्त के रूप में मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त श्री रतूड़ी को अन्य किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति, भत्ते अथवा अतिरिक्त सुविधाए देय नहीं होंगी ।
आज्ञा से , नितेश कुमार झा, सचिव ।
टिप्पणी- राजपत्र, दिनांक 24-05-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]
पी० एस ० यू० ( आर०ई० ) 01 सूचना प्रौ 0 / 280-23-06-2025-100 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।