उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी , (पं ० ) हरिद्वार
सूचना
15 मई, 2025 ई ०
पत्रांक 141 / पं 0चु 0 / 2025-26- राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, की अधिसूचना संख्या-501 / रा ० नि० आ० अनु0-2/4402/ 2025 दिनांक 14.05.2025 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक ऐसे पद / स्थान जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की मृत्यु, त्याग -पत्र अथवा नामांकन न होने व अन्य कारण से रिक्त हुए है , तथा जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना आवश्यक है । अतः मैं कार्मेन्द्र सिंह जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) हरिद्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि ऐसे सभी रिक्त पदों/ स्थानों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट निम्नलिखित समय- सारणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे : -
नाम वापसी हेतु दिनांक व समय
' मतदान का दिनांक व समय
निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय
मतगणना का दिनांक व समय नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय
नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय
1
3
2
4
5
6
बजे से कार्य की 21.05.2025 (पूर्वान्हः 10.00 समाप्ति तक)
29.05.2025 (पूर्वान्हः 08.00 बजे से अपरान्हः 05.00 बजे तक)
22.05.2025 (पूर्वान्हः 10.00 बजे से अपरान्हः 03.00 बजे तक)
22.05.2025 (अपरान्हः 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
(पूर्वान्हः 10.00 बजे से अपरान्हः 05.00 बजे तक) 19.05.2025 एवं 20.05.2025
31.05.2025 (पूर्वान्हः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
रिक्त पदों/ स्थानों की कुल संख्या
विकास खण्ड का नाम
सदस्य ग्राम पंचायत
प्रधान ग्राम पंचायत
1
2
3
02
बहादराबाद
01
रूडकी
02
0
02
01
भगवानपुर
नारसन
03
0
लक्सर
03
0
12
02
योग-
उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड 'पंचायती राज अधिनियम, 2016 ( यथासंशोधित) के अधीन रहते हुए उ०प्र ० पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत) वर्णित प्राविधानों तथा सदस्यों ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 2302 (एम ०/ एस 0) / 2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, ( 2)
उत्तराखण्ड़ , नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक-19.09.2019 और सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या-441 (एम०एस०) / 2020 मो० सुनूस बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड़, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक-21.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित् करते हुए इन उप निर्वाचन में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी । जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है । इन पदों/ स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी, तथा निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आंवटित करने का कार्य , मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय ( विकास खण्ड स्तर) पर की जायेगी ।
स्थान- हरिद्वार दिनांक -15.05.2025
कर्मेन्द्र सिंह, जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पं० ) हरिद्वार ।
टिप्पणी-राजपत्र , दिनांक 24-05-2025 , भाग 3 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--] पी० एस ० यू० (आर० ई ० ) 01 जिलाधिकारी / 283-23-06-2025-10 प्रतियां ( कम्प्यूटर/ रीजियो ) ।