उत्तराखण्ड शासन
सू० प्रौ ० , सुराज एवं वि० प्रौ ० अनु०-03
विमुक्त (Denotify)
23 मई , 2025 ई ०
संख्या-1 / 300203 / E - 17505 / 2025 /XXXIV( 3 ) / - 20 ( 02 ) 21- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम , 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं ० 20 वर्ष 2011 ) की धारा -03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तकनीकी शिक्षा विभाग की 16 अधिसूचित सेवाओं को अधिसूचना संख्या 837 / XXX(6 )/2021- 20 (02)21 , दिनांक 30.12.2021 से विमुक्त (Denotify) किया जाता है । अधिसूचना संख्या 837 / XXX ( 6 ) / 2021-20 ( 02 ) 21 , दिनांक 30.12.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।
नितिका खंडेलवाल, अपर सचिव ।
टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 11-10-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी ० एस ० यू० (आर० ई० ) 02 सूचना प्रो 0 / 480-14-11-2025-200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)