Servants of Knowledge
Uttarakhand Daily Gazette · Government of Uttarakhand

Notification

Published 03 June 2025

Department
Industrial Development Department
Type
Daily
Part
Bhag 4
Notification no.
1364/VII-A-1/2025-06(04)2024
Identifier
in.gazette.uttarakhand_daily.2025-06-03.3139-020725023632
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

क्रम संख्या-48

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग -4 , खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून , मंगलवार , 03 जून , 2025 ई0

ज्येष्ठ 13 , 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास ( खनन) अनुभाग -1

संख्या 1364 / VII - A - 1 / 2025-06 (04 ) 2024

देहरादून, 03 जून, 2025

अधिसूचना

सा० प ० नि०-09

' भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल , उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली , 2024 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म समूह 'क' एवं 'ख' सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली , 2025

संक्षिप्त नाम

और

1. (1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म समूह 'क' एवं 'ख' सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 है ।

प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 5. (समूह-ख) के उपनियम (3) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म समूह 'क' एवं 'ख' सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 5. (समूह ख) के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्रावधान रख दिये जायेंगे , अर्थातः- 2

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 03 जून, 2025 ई 0 (ज्येष्ठ 13 , 1947 शक सम्वत्)

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम

स्तम्भ-2 प्रतिस्थापित नियम

(3) खान अधिकारी

(3) खान अधिकारी

(एक) पचास प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

( एक) पचास प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

(दो) चालीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे खान निरीक्षको में से , जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 05 (पांच) वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए , ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।

(दो) चालीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे खान निरीक्षको में से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 05 (पांच) वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए , ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।

परन्तु यह कि पदों की रिक्तता तथा

इसके सापेक्ष पात्र कार्मिकों की अनुपलब्धता

की स्थिति में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे

खान निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष

के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03

(तीन) वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली

हो, सम्मिलित करने के लिये पात्रता क्षेत्र में

विस्तार किया जा सकेगा ।

परन्तु यह कि पदों की रिक्तता तथा इसके सापेक्ष पात्र कार्मिकों की अनुपलब्धता की स्थिति में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे खान निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो , सम्मिलित करने के लिये पात्रता क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा ।

(तीन) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ सर्वेक्षकों में से , जो सिविल अभियांत्रिकीय डिप्लोमा की उपाधि धारित करते हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 14 (चौदह) वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।

(तीन) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ सर्वेक्षकों में से, जो सिविल अभियांत्रिकीय डिप्लोमा की उपाधि धारित करते हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सर्वेक्षक एवं वरिष्ठ सर्वेक्षक के पदों पर कुल 14 (चौदह) वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।

आज्ञा से , बृजेश कुमार संत, सचिव ।

पी ० एस ० यू० (आर ० ई ० ) 09 / औ ०वि ० / 266-2025-100-200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

Cite this issue. Uttarakhand Daily Gazette, Government of Uttarakhand, 03 June 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_daily.2025-06-03.3139-020725023632/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_daily.2025-06-03.3139-020725023632.