Servants of Knowledge
Uttarakhand Daily Gazette · Government of Uttarakhand

Notification

Published 09 June 2025

Department
Excise Department
Type
Daily
Notification no.
334/XXIII-1/2025-04(02)/2025
Identifier
in.gazette.uttarakhand_daily.2025-06-09.3093-240625232951
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

क्रम संख्या-55

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार , 09 जून, 2025 ई 0

ज्येष्ठ 19 , 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

आबकारी अनुभाग

संख्या 334 / XXIII - 1 / 2025-04 ( 02 ) / 2025

देहरादून, 09 जून , 2025

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या 404 / XXIII / 2020 / 12 / (03 ) / 2017, दिनांक 07.08.2020 के द्वारा संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम , 1910 (सं ० प्रा०अधि० संख्या-4 वर्ष 1910) (अनुकूलन एवं .. उपान्तरण आदेश , 2002) की धारा -37 'क' की उपधारा (3) में किये गये संशोधन के क्रम में सर्वसाधारण के संज्ञानार्थ उत्तराखण्ड राज्य में निम्न स्थानों पर पूर्ण मद्यनिषेध घोषित किये गये थे, जो कि निम्नवत है: -

(1 ) हरिद्वार व ऋषिकेश नगर निगम में, नगर निगम की स्थापना से पूर्व नगर निकायों की पूर्व निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ।

(2) जनपद हरिद्वार के पीरान कलियर के 1.6 किमी० क्षेत्र में , उत्तराखण्ड के चारधाम (केदारनाथ , बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री) पूर्णागिरी, रीठा साहिब, हेमकुण्ड साहिब तथा नानकमत्ता तीर्थ स्थलों के उक्त क्षेत्रों में मदिरा विक्रय सम्बन्धित कोई अनुज्ञापन नहीं खोला जायेगा ।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26 , 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के लिए घोषित की गयी " उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली " (अधिसूचना संख्या 176 / XXIII -1 / 2025-04 (01 ) / 2025 , दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा निर्गत) के प्रस्तर -17 (b) में, अधिनियम की धारा 37 'क' (3) (यथा संशोधित) द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के अन्तर्गत मद्यनिषेध के उद्देश्य से कतिपय नवीन क्षेत्रों में पूर्व स्वीकृत F.L.- 5D.S./M . को नवीनीकृत न करने से सम्बन्धित प्राविधान किया गया है ।

2

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 09 जून , 2025 ई ० (ज्येष्ठ 19 , 1947 शक सम्वत्)

3- उक्त किये गये प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए , राज्य में अधिसूचना संख्या 404 /XXIII/ 2020/12/(03) / 2017, दिनांक 07.08.2020 द्वारा घोषित मद्यनिषेध क्षेत्रों में आंशिक संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में सीमान्तर्गत निम्न क्षेत्रों को मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित किचा जाता है :-

1. हरिद्वार नगर निगम में, नगर निगम की स्थापना से पूर्व नगर निकायों की पूर्व निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ।

2. जनपद देहरादून की सीमान्तर्गत

(क) नगर निगम ऋषिकेश का सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र ।

(ख) ऋषिकेश स्थित प्राचीन वीरभद्र मन्दिर के 02 किमी परिधि के अन्तर्गत आनेवाला सम्पूर्ण क्षेत्र ।

3. जनपद हरिद्वार के पीरान कलियर के 1.6 किमी0 क्षेत्र में, उत्तराखण्ड के चारधाम (केदारनाथ , बद्रीनाथ , गंगोत्री व यमुनोत्री) पूर्णागिरी , रीठा साहिब, हेमकुण्ड साहिब तथा नानकमत्ता तीर्थ स्थलों के उक्त क्षेत्रों में मदिरा विक्रय सम्बन्धित कोई अनुज्ञापन नहीं खोला जायेगा ।

उपर्युक्त के क्रम में मद्यनिषेध क्षेत्र के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त अधिसूचना / आदेश इस सीमा तक संशोधित समझें जायेंगे ।

एल०फैनई, प्रमुख सचिव।

पी० एस ०यू० ( आर० ई० ) 02 आबकारी / 274-2025-100 + 100 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

Cite this issue. Uttarakhand Daily Gazette, Government of Uttarakhand, 09 June 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_daily.2025-06-09.3093-240625232951/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_daily.2025-06-09.3093-240625232951.