Servants of Knowledge
Uttarakhand Daily Gazette · Government of Uttarakhand

Notification

Published 09 June 2025

Department
Panchayati Raj Department
Type
Daily
Notification no.
305002/XII(1)/2025/86(15)2013/ई-68985
Identifier
in.gazette.uttarakhand_daily.2025-06-09.3139-020725021214
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

क्रम संख्या-54

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार , 09 जून , 2025 ई 0

ज्येष्ठ 19 , 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

पंचायतीराज अनुभाग -1

संख्या 305002 / XII (1 ) / 2025 / 86 ( 15 ) 2013 / ई-68985

देहरादून, 09 जून, 2025

अधिसूचना

वर्ष 2019 में गठित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) का कार्यकाल समाप्त होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम-2016 की धारा-130 (6 ) में उपबन्धित व्यवस्था के अंतर्गत शासन की अधिसूचना कमशः संख्या-256316 / XII (1 ) / 2024-86( 15) /2013 / ई-68985 दिनांक 26.11.2024 एवं संख्या -260830 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा ग्राम पंचायतों, अधिसूचना संख्या-256318 / XII (1 ) / 2024-86 (15) / 2013 / ई-68985 , दिनांक 26.11.2024 एवं संख्या-260829 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं अधिसूचना संख्या-257503 / XII (1 ) /2024-86 (15) / 2013 / ई-68985 , दिनांक 30.11.2024 के द्वारा जिला पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नवीन पंचायतों के गठन तक जो भी पहले हो , प्रशासकों को नियुक्त करने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है ।

2. प्रदेश की पंचायतों ( जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में उक्तानुसार नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में क्रमशः दिनांक 27.05.2025 , दिनांक 29.05.2025 एवं दिनांक 01.06.2025 को समाप्त हो चुका है एवं अति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का सामान्य निर्वाचन, उपरोक्त पैरा -1 में वर्णित प्रशासकों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से पूर्व कराया जाना साध्य नहीं हो सका है ।

2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 09 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 19 , 1947 शक सम्वत्)

3. ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति में प्रदेश में माह जुलाई , 2025 में प्रस्तावित आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) प्रक्रिया सम्पन्न होने तक/ नवीन पंचायतों के गठन तक की तिथि तक, अथवा 31 जुलाई , 2025 (जो भी पहले हो) तक कार्यहित , जनहित एवं पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन किये जाने हेतु प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में, उपरोक्त पैरा -1 में वर्णित प्रशासकों के स्थान पर निम्नवत् अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:-

(क) जिला पंचायतों मेंः

संबंधित जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट

(ख) क्षेत्र पंचायतों मेंः संबंधित उपजिलाधिकारी (अपनी क्षेत्राधिकारिता में)

(ग) ग्राम पंचायतों मेंः संबंधित विकासखण्ड में तैनात सहायक विकास

अधिकारी (पंचायत)

4. प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में प्रशासक नियुक्त किये जाने संबंधी प्रस्तर-1 में उल्लिखित पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं में निहित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी ।

चन्द्रेश कुमार, सचिव ।

पी ० एस ० यू० (आर ० ई ० ) 17 / पंचायतीराज / 271-2025-100 + 80 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

Cite this issue. Uttarakhand Daily Gazette, Government of Uttarakhand, 09 June 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_daily.2025-06-09.3139-020725021214/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_daily.2025-06-09.3139-020725021214.