पंजीकरण संख्या- UA/ DO/DDN/ 30/ 2024-2026 क्रम संख्या-58 (ख)
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -4 , खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
देहरादून, बुधवार, 18 जून , 2025 ई0
ज्येष्ठ 28 , 1947 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग -1
संख्या 912 / X -1-2025-14 (02) / 2020- टी 0 सी0- E- 85462
देहरादून, 18 जून, 2025
अधिसूचना
प० आ0-46
चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ।
अतएव, अब " उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 " (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 , सन् 1966) की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय अधिसूचना सं0-642 / X- 1-2025-14 (02 ) / 2020 टी0सी0-EE - 85462 , दिनांक 01.05.2025 के क्रम में वनाग्नि काल की समाप्ति से आगामी छः मास की अवधि के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं ।
उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश भी देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा ।
आज्ञा से ,
सत्यप्रकाश सिंह , संयुक्त सचिव ।
पी० एस ० यू० (आर० ई० ) 06 वन पर्या 0 / 313-2025-100+ 25 प्रतियां (कम्प्यूटर/ रीजियो ) ।