क्रम संख्या-59
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30/2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, मंगलवार , 24 जून , 2025 ई 0० आषाढ़ 03 , 1947 शक सम्वत्
राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड
संख्या 1242 / रा ०नि ० आ० अनु0-2 /4324/ 2025
देहरादून, 24 जून , 2025
अधिसूचना
मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा रिट याचिका संख्या 410 (एम० बी०) वर्ष 2025 गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.06.2025 को आदेश पारित किया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित न होने के कारण उक्त नियमावली के अनुपालन में आरक्षण का निर्धारण एवं इसके अनुसार की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है ।
रिट याचिका में पुनः दिनांक 24.06.2025 को राज्य सरकार के आग्रह पर अन्य सूचीबद्ध रिट याचिका संख्या 416 (एम ०एस०) वर्ष 2025 दीपक किरोला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के समय सरकार का पक्ष सुनने के उपरान्त सभी रिट याचिका मा० उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.06.2025 को निर्धारित की गई है । राज्य निर्वाचन आयोग के मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में नामित अधिवक्ता द्वारा उपरोक्तानुसार सूचित किया गया तथा। सचिव, पंचायतीराज विभाग , उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 120 दिनांक 23.06.2025 द्वारा मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2025 के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराया गयाः-
..this Hon'ble Court stayed the allotment of reservation for the post of Village Pradhan , Member of Block Council and Member of District Panchayat on the basis of that the Uttarakhand Village Panchayat , Kshetra Panchayat and Zila Panchayat (Reservation and Allotment of Seats and Offices ) Rules , 2025 has not been notified by the State in the official gazette and further directed to file their counter affidavit within two weeks and list the matter immediately after two weeks . " 2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 24 जून, 2025 ई० (आषाढ़ 03 , 1947 शक सम्वत्)
राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 885 / XII ( 1 ) / 2025 / 86 ( 16 ) / 2019 दिनांक 21 . 06.2025 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 1141 / रा 0नि 0 आ0-2 /4324 /2025 दिनांक 21.06.2025 द्वारा " भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243- ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के 12 (बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था ।
उपरोक्त कार्यक्रम में दिनांक 25.06.2025 से दिनांक 28.06.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक) नामांकन एवं तदोपरान्त निर्वाचन का अग्रिम कार्यकम निर्धारित किया गया था। चूँकि मा० उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल के उपरोक्त आदेश से राज्य सरकार के आरक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है जिस कारण पदों/ स्थानों के आरक्षण एवं आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं है । इन परिस्थतियों में नामांकन की कार्यवाही एवं तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाहियों किया जाना सम्भव नहीं है ।
अतः मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के अनुपालन में आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 1141 / रा 0नि0आ0--2 /4324 / 2025 दिनांक 21.06.2025 में विनिर्दिष्ट दिनांक 25.06.2025 से नामांकन की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियों अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है ।
सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।
पी० एस ० यू० (आर ० ई ० ) 29 निर्वाचन / 299-2025-100 + 25 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।