उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना
09 जुलाई , 2025 ई०
संख्या-962 / xxxi ( 15 ) / G / 2025-31 (सा 0) / 2015- श्री राज्यपाल , निगोशिएबल इन्सट्रमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए , जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/ 25-56 - पब-2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है , के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना (संशोधित) संख्या -1303 / रा० नि० आ ० अनु0-2 / 4324/ 2025 दिनांक 28 जून, 2025 के अनुसार राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन -2025 विकासखण्डवार प्रथम चरण के मतदान दिवस दिनांक 24 जुलाई , 2025 (बृहस्पतिवार) एवं द्वितीय चरण के मतदान दिवस दिनांक 28 जुलाई , 2025 (सोमवार) को सम्बन्धित विकासखण्डों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले शासकीय / अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध -निकायों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानो में कार्यरत कार्मिकों/ कारीगरों / मजदूरों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । उक्त तिथियों को निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगे ।
आज्ञा से , विनोद कुमार सुमन , सचिव ।
टिप्पणी-राजपत्र , दिनांक 26-07-2025, भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी ० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 04 सा० प्रशा ० / 338-02-08-2025-20 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो)