उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
अधिसूचना
15 जुलाई , 2025 ई 0
संख्या -1 / 314106 / 2025 / VIII -1 / 2025-70 (श्रम) 2001 पार्ट-II , ( Comp no 64303 ) - रजिस्ट्रार जनरल , उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल के पत्र संख्याः -4246 / UHC /XIII - f1 / Admin.A- 2/ 2010 , दिनांक 09 जुलाई , 2025 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 वर्ष , 1947) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु उत्तर प्रदेश , श्रम न्यायालय / औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिकारी (नियुक्ति और नियोजन की शर्तें) नियमावली-1996 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम -2000 की धारा-89 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में दावों का निस्तारण करने हेतु निम्नवत तालिका में अंकित न्यायाधीश को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -2 में वर्णित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रचलित सामान्य शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
क्र ०स ०
नवीन तैनाती का स्थल
न्यायाधीश का नाम/ वर्तमान तैनाती का स्थल
1.
सुश्री कहकशा खान, सचिव , उत्तराखण्ड लोक सेवा न्यायाधिकरण , देहरादून ।
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, देहरादून ।
2.
श्री विजयंत कुमार, पीठासीन अधिकारी , खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण , हल्द्वानी , जिला नैनीताल ।
पीठासीन अधिकारी , औद्योगिक, न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय , हल्द्वानी , नैनीताल ।
3.
पीठासीन अधिकारी , काशीपुर, ऊधम सिंह नगर ।
सुश्री रमा पांडे , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , हरिद्वार ।
आज्ञा से ,
डॉ ० श्रीधर बाबू अद्दांकी ,
सचिव ।
टिप्पणी- राजपत्र , दिनांक 04-10-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-- ]
पी०एस ०यू० (आर ० ई० ) 04 श्रम / 457-15-10-2025-20 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)