क्रम संख्या-70
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, रविवार , 20 जुलाई , 2025 ई ०
आषाढ़ 29, 1947 शक सम्वत्
राज्य निर्वाचन आयोग ,
उत्तराखण्ड
सं० 1952/ रा० नि० आ०-2/4324/ 2025
देहरादून , 20 जुलाई , 2025
आदेश
राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या -1141 / रा 0 नि0 आ0 अनु -2 /4324 / 2025 दिनांक 21 जून , 2025 तथा अधिसूचना ( संशोधित) संख्या 1303 / रा० नि ० आ ० अनु0-2 /4324 / 2025 दिनांक 28 जून , 2025 में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर ) की त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन हेतु समय - सारणी निर्धारित की गयी है । प्रथम चक्र का मतदान दिनांक 24 जुलाई , 2025 एवं द्वितीय चक्र का मतदान दिनांक 28 जुलाई, 2025 को होगा । उ० प्र ० पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त) तथा उ० प्र ० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत ( सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली , 1994 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त ) में आपात स्थिति में मतदान स्थगन का प्राविधान है और तद्नुसार आयोग द्वारा जारी पीठासीन अधिकारियों की निर्देश पुस्तिका-2025 के अध्याय-14 में भी व्यवस्था दी गयी है । उपरोक्तानुसार मतदान तिथियों में किन्ही क्षेत्रों में आपात स्थिति में मतदान स्थगन की स्थिति बन सकती 2
उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 20 जुलाई 2025 ई० (आषाढ़ 29 , 1947 शक सम्वत्)
है । ऐसे स्थगित मतदान का पुनर्मतदान कराये जाने की व्यवस्था हेतु आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम चक्र में दिनांक 24 जुलाई, 2025 को स्थगित मतदान का पुनर्मतदान दिनांक 28 जुलाई , 2025 को प्रातः 08.00 बजे से सॉय 05.00 बजे तक तथा द्वितीय चक्र में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को स्थगित मतदान का पुनर्मतदान दिनांक 30 जुलाई, 2025 को प्रातः 08.00 बजे से सॉथ 05.00 बजे तक कराया जायेगा । पुनर्मतदान हेतु जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रेक्षक द्वारा ऐसे मतदान स्थलों का गहन परीक्षण कर उनकी सूची अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति सहित राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान दिवस की सायं तक प्रत्येक दशा में प्रेषित की जायेगी । जहाँ पुनर्मतदान कराना आवश्यक हो जाय वहाँ मतदान के पहले सम्बन्धित क्षेत्र में डुगडुगी पिटवाकर तथा अन्य प्रकार से व्यापक प्रचार- प्रसार किया जाय तथा पूर्व से ही कुछ मतदान टोलियों की पूर्ण व्यवस्था सामग्री सहित रिजर्व कर लिया जाना उचित होगा ।
सुशील कुमार , राज्य निर्वाचन आयुक्त ।
पी ० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 33 / निर्वा 0 / 328-2025-100+ 20 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो) ।