क्रम संख्या-74
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN/ 30/2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, शुक्रवार , 25 जुलाई , 2025 ई ०
श्रावण 03 , 1947 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या 1 / 316496 /VIII- 1 / 25-53 (श्रम) /2019 (ई0 89324)
देहरादून, 25 जुलाई , 2025
अधिसूचना
चूंकि राज्य सरकार की राय में लोक व्यवस्था और जनजीवन के लिये आवश्यक सम्भरण और नियोजन को बनाये रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक है । अतएव , अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश , 2002 द्वारा अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3 (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं, कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जायेगी ।
आदेश
उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या- 1/ 116606/ VIII/ 23-53(श्रम) /2019, दिनांक 24.04.2013 सपठित उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 5692 (एच ०आई०)/ 36-2-110 (एच ०आई०) /77, दिनांक 27.09.1988, जिसके द्वारा राज्य में समस्त वैक्यूम पैन चीनी के कारखानों के कर्मकारों के नियोजन की सेवाशर्त निर्धारित की गयी है, की उत्तराखण्ड राज्य में लागू रहने की अवधि उसके समाप्त होने की दिनांक 25.09.2024 से दिनांक 24.09. 2029 तक अर्थात् 05 वर्ष के लिये बढ़ायी जाती है ।
आज्ञा से ,
श्रीधर बाबू अद्दांकी, सचिव ।
पी० एस ० यू० ( आर० ई० ) 03 / श्रम / 343-2025-100 + 100 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।