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Uttarakhand Daily Gazette · Government of Uttarakhand

NOTIFICATION

Published 28 July 2025

Department
Secondary Education Department
Type
Daily
Notification no.
1143/XXIV-B-1/25-32(01)/2018
Identifier
in.gazette.uttarakhand_daily.2025-07-28.3200-110825024528
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

क्रम संख्या-76

पंजीकरण संख्या- UA/DO/ DDN/ 30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग -4 , खण्ड ( क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोमवार , 28 जुलाई , 2025 ई ०

श्रावण 06, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग -1

संख्या 1143 / XXIV -B -1 / 25-32 (01 ) / 2018

देहरादून, 28 जुलाई , 2025

अधिसूचना

सा० प० नि0-11

राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली, 2022 ' में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ 1 . (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम ' उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा (संशोधन) नियमावली , 2025 ' है । (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2.

नियम 5 का संशोधन

'उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली, 2022' (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है), के नियम 5 में: - (i ) नीचे स्तम्भ -1 में दिए गए उपनियम (3 ) के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

2

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 28 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 06, 1947 शक सम्वत्)

स्तम्भ 2

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

एतद्वारा प्रतिस्थापितःखण्ड ::

(ख) 50 प्रतिशत पदों पर आयोग के माध्यम से सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा निर्मित मैरिट सूची के आधार पर पदोन्नति द्वारा , सरकार के अधीन कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों में से की जायेगी-

(ख) 50 प्रतिशत पदों पर उत्तराखण्ड सरकार के अधीन कार्यरत प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं प्रवक्ता , राजकीय इण्टर कालेज (सामान्य शाखा) में से आयोग 'के माध्यम से सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा निर्मित मैरिट सूची के आधार पर पदोन्नति द्वारा ,

(ⅰ) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 02 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हों, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे ।

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 02 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हो, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे । (

ii) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज (सामान्य शाखा ) , जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक /प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हों, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे ।

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज (सामान्य शाखा) , जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हो, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे ।

(iii) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता , राजकीय इण्टर कालेज (सामान्य शाखा) , जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक (एल० टी० ) के पद पर सम्मिलित रूप से न्यूनतम 15 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो , तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हों, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे ।

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक, एल०टी ० जो प्रवक्ता के पद पर पदोन्नत हुये हों, परन्तु प्रवक्ता के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष की निरन्तर मौलिक सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा नियम * के अनुसार शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हों, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे ।

टिप्पणी- विभागीय परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा ।

(iv) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक (एल०टी०) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सामान्य शाखा) /राजकीय इण्टर कालेज (सामान्य शाखा) , जिन्होंने सहायक अध्यापक (एल० टी ० ) के पद पर न्यूनतम 15 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हों, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे ।

टिप्पणी- विभागीय परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संबंधित नियुक्त्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा ।

(ii) नीचे स्तम्भ -1 में दिए गए उपनियम (4) के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-2

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ख ) 50 प्रतिशत पदों पर आयोग के माध्यम से सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा निर्मित मैरिट सूची के आधार पर पदोन्नति द्वारा सरकार के अधीन कार्यरत निम्नलिखित में से-

) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसी प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , (ख) 50 प्रतिशत पदों पर उत्तराखण्ड सरकार के अधीन कार्यरत प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं प्रवक्ता (महिला शाखा) , राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज में से सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा आयोग के माध्यम से मैरिट सूची के आधार (i पर पदोन्नति द्वारा , 3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 28 जुलाई , 2025 ई ० (श्रावण 06 , 1947 शक सम्वत्)

मौलिक रूप से नियुक्त प्रधानाध्यापिका जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 02 वर्षे की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता धारित करते हो ।

जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 02 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करती हों, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगी ।

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज (महिला शाखा) , जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की ( निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हों, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे ।

ii) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसी प्रवक्ता, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को प्रवक्ता के पद पर कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करती हों, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगी ।

मौलिक रूप से नियुक्ति ऐसे प्रवक्ता जो सहायक अध्यापक, एल०टी० से प्रवक्ता के पद पर पदोन्नत हुये हों, परन्तु प्रवक्ता के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा इस ( नियमावली के नियम 8 के अनुसार शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हों , सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे ।

टिप्पणी- विभागीय परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा ।

iii) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसी प्रवक्ता, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को प्रवक्ता एवं सहायत अध्यापिका (एल०टी ०) के पद पर सम्मिलित रूप से न्यूनतम 15 वर्ष की निस्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करती हों, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगी ।

(iv)मौलिक रूप से नियुक्त ऐसी सहायक अध्यापिका (एल०टी०) राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ राजकीय कन्या इण्टर कालेज, जिन्होंने सहायक अध्यापिका ( एल०टी०) के पद पर न्यूनतम 15 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करती हों, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगी ।

टिप्पणी- विभागीय परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा ।

नियम 6

का संशोधन

3. मूल नियमावली में नींचे स्तम्भ -1 में दिए गए विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

6. विभागीय परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की आयु विज्ञप्ति प्रकाशित होने वाले कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई को 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

6. विभागीय परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की आयु विज्ञप्ति प्रकाशित होने वाले कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

4

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 28 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 06 , 1947 शक सम्वत्)

नियम 8 का संशोधन

4. मूल नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

परन्तु यह कि प्रथम बार आयोजित होने वाली सीमित विभागीय परीक्षा हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थी भी विभागीय भर्ती परीक्षा हेतु पात्र होंगे ।

आज्ञा से, रविनाथ रामन , सचिव ।

पी० एस ०यू० ( आर ० ई ० ) 05 / शिक्षा / 342-2025-100 + 500 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

Cite this issue. Uttarakhand Daily Gazette, Government of Uttarakhand, 28 July 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_daily.2025-07-28.3200-110825024528/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_daily.2025-07-28.3200-110825024528.