उत्तराखण्ड शासन
राजस्व परिषद् , उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
28 जुलाई , 2025 ई 0
पत्रांक -2142 / तीन -110 / च 0 सं 0 / 2025 - उत्तराखण्ड शासन , राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शासनादेश संख्या-472 / XVIII ( 3 ) / 2025-03 (07) / 2016 , दिनांक 18 जुलाई , 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ ०प्र ० अधिनियम संख्या-5 , सन् 1954 ) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त ) की धारा -52 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं रंजना राजगुरू , संचालक चकबन्दी , उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार , परगना मंगलौर , तहसील लक्सर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैः-
क्र०सं ०
ग्राम का नाम
परगना
जनपद
तहसील
1
2
3
4
5
1-
लक्सर
मंगलौर
हरिद्वार
रजबपुर
रंजना राजगुरू , संचालक , चकबन्दी / आयुक्त एवं सचिव, उत्तराखण्ड , देहरादून ।
टिप्पणी - राजपत्र , दिनांक 06-09-2025, भाग 1 में प्रकाशित ।
[ प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी० एस ० यू० ( आर० ई० ) 35 राजस्व / 417-27-09-2025-150 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।