उत्तराखण्ड शासन
राजस्व परिषद , उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
28 जुलाई , 2025 ई ०
पत्रांक-2142/तीन -110/ च0 सं0 / 2025- उत्तराखण्ड शासन , राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शासनादेश संख्या-472 / XVIII (3 ) / 2025-03 (07) / 2016 , दिनांक 18 जुलाई , 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ ०प्र ० अधिनियम संख्या -5 , सन् 1954 ) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा-52 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरू , संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार, परगना मंगलौर , तहसील लक्सर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैः-
जनपद क्र०सं ०
ग्राम का नाम
तहसील
परगना
4
5 2
3
1
मंगलौर
हरिद्वार
लक्सर
1.
रजबपुर
रंजना राजगुरू,
संचालक, चकबन्दी /
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड देहरादून ।
टिप्पणी-राजपत्र , दिनांक 11-10-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी०एस०यू० (आर०ई०) 42 राजस्व / 478-14-11-2025-100 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)