पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 /2024-2026 क्रम संख्या-80 (क)
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, मंगलवार , 29 जुलाई , 2025 ई 0
श्रावण 07 , 1947 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग -1
संख्या 317719 / XII ( 1 ) / 2025 / 86 (15 ) 2013 / ई-68985
देहरादून , 29 जुलाई , 2025
अधिसूचना
वर्ष 2019 में गठित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) का कार्यकाल समाप्त होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम-2016 की धारा-130 (6 ) में उपबन्धित व्यवस्था के अंतर्गत शासन की अधिसूचना संख्या-256316 / XII (1 ) / 2024-86 (15) / 2013 / ई -68985, दिनांक 26.11.2024 एवं अधिसूचना संख्या -260830 /XII (1 ) / 2024-86 (15 ) / 2013 / ई -68985 , दिनांक 12.12.2024 के द्वारा ग्राम पंचायतों, अधिसूचना संख्या -256318 / XII (1 ) / 2024-86 ( 15 ) / 2013 / ई -68985 , दिनांक 26.11.2024 एवं अधिसूचना संख्या -260829 / XII (1 ) / 2024-86 (15 ) / 2013 / ई-68985 , दिनांक 12.12.2024 के द्वारा क्षेत्र पंचायतों, तथा अधिसूचना संख्या-257503 / XII (1 ) / 2024-86 ( 15 ) / 2013 / ई-68985 , दिनांक 30.11.2024 के द्वारा जिला पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नवीन पंचायतों के गठन तक जो भी पहले हो, प्रशासकों को नियुक्त करने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है ।
2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 29 जुलाई, 2025 ई ० (श्रावण 07 , 1947 शक सम्वत्)
2. प्रदेश की पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में उक्तानुसार नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में क्रमशः दिनांक 27.05.2025 , दिनांक 29.05.2025 एवं दिनांक 01.06.2025 को समाप्त होने तथा अति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पंचायतों का सामान्य निर्वाचन, प्रशासकों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से पूर्व कराया जाना साध्य न हो पाने के कारण शासन की अधिसूचना संख्या- 305002 / XII (1 ) / 2025 / 86 (15 ) 2013 / ई-68985 , दिनांक 09.06.2025 के माध्यम से प्रदेश में माह जुलाई, 2025 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक / नवीन पंचायतों के गठन तक की तिथि तक, अथवा 31.07.2025 (जो भी पहले हो) तक कार्यहित , जनहित एवं पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों ( जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में प्रस्तर-1 के अनुसार नियुक्त प्रशासकों के स्थान पर निम्नवत् अधिकारियों को अधिकृत किया गया है:-
(क) जिला पंचायतों में संबंधित जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट
(ख) क्षेत्र पंचायतों में संबंधित उपजिलाधिकारी (अपनी क्षेत्राधिकारिता में)
: संबंधित विकासखंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ) (ग) ग्राम पंचायतों में
3. उल्लेखनीय है कि प्रदेश (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2025 (सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत , सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत) हेतु उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 28.06. 2025 में निर्गत समय सारणी के अनुसार प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2025 (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की मतगणना एवं परिणामों की घोषणा हेतु दिनांक 31.07. 2025 की तिथि नियत है । उक्त मतगणना एवं परिणामों की घोषणा के पश्चात "ब्लॉक प्रमुखों" एवं "अध्यक्ष - जिला पंचायत " के निर्वाचन तथा तद्नुसार ही त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन / शपथ ग्रहण / प्रथम बैठक इत्यादि की कार्यवाही सम्पन्न की जानी है ।
4. अतः उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में कार्यहित , जनहित एवं पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु शासन की अधिसूचना दिनांक 09.06.2025 द्वारा प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों ( जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में प्रस्तर -1 में नियुक्त प्रशासकों के स्थान पर प्रस्तर-2 में वर्णित अधिकृत अधिकारियों का कार्यकाल , " दिनांक 01.08.2025 से आगामी नवनिर्वाचित पंचायतों के गठन की तिथि तक की अवधि के लिए " विस्तारित किया जाता है ।
5. प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में प्रशासक नियुक्त किये जाने संबंधी प्रस्तर-1 में उल्लिखित पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं में निहित शेष प्रतिबंध यथावत् रहेंगे ।
चन्द्रेश कुमार , सचिव ।
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