क्रम संख्या -80 (च)
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -4 , खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
देहरादून , शुक्रवार , 01 अगस्त, 2025 ई 0
श्रावण 10, 1947 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5
संख्या 317388 / XXIV - B - 5 / 2025-10 ( 1 ) / 2014
देहरादून, 01 अगस्त, 2025
अधिसूचना
प० आ0-50
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 में विहित प्रावधानों के आलोक में प्रख्यापित विनियम 2009 के द्वारा प्रख्यापित अध्याय-13 एवं अध्याय-14 के अन्तर्गत वर्तमान में कक्षा -9 से 12 हेतु प्रवृत्त व्यवसायिक पाठ्यक्रम में 2 नवीन विषयों को सम्मिलित किये जाने तथा अधिसूचना संख्या-459 / XXIV- 5 / 2018-10 (1 ) 2014 दिनांक 16 जनवरी , 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए अधोवर्णित तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित पाठ्यक्रम के स्थान पर स्तम्भ 2 में चयनित व्यवसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित करते हुए नवीन पाठ्यक्रम प्रवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- 2
उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 01 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 10, 1947 शक सम्वत्)
विद्यमान विनियम अध्याय- तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा-9 तथा कक्षा 10 का पाठ्यकम)
एत्दद्वारा प्रतिस्थापित विनियम अध्याय-तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा-9 तथा कक्षा 10 का. पाठ्यकम)
विनियम(1 ) (नौ) (ज) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय)
विनियम (1 ) (नौ) (ज) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय)
(1) आईटीईएस (ITES)
(1 ) आईटीईएस ( ITES)
Information Technology Enabling Services)
Information Technology Enabling Services)
(2)ऑटोमोटिव (Automotive)
(2)ऑटोमोटिव (Automotive)
(3)रिटेल (Retail)
(3)रिटेल (Retail)
(4) हेल्थ केयर (Health care)
(4)हेल्थ केयर (Health care)
(5) सिक्यूरिटी (Security)
(5)सिक्यूरिटी (Security)
(6) टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality) (6)टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality)
(7) ब्यूटी एण्ड वैलनेस (Beauty & Wellness )
(8) एग्रीकल्चर (Agriculture)
(7)व्यूटी एण्ड वैलनेस (Beauty & Wellness)
(8) एग्रीकल्चर (Agriculture)
(9) इलेक्ट्रॉनिक Hardware) एवं हार्डवेयर (Electronic &
(10) मल्टीस्किलिंग (Multiskilling)
(9) इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware)
(11) प्लम्बर (Plumber )
(10) मल्टीस्किलिंग (Multiskilling)
(11) प्लम्बिंग (Plumbing )
(12) फूड इन्डस्ट्री (Food Industry)
उपरोक्त सतम्भ-2 में वर्णित नवीन विषय को अध्याय- तेरह के विनियम -3 (ड़.) (ix) की तालिका में CODE- 063 के बाद निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा,अर्थात्-
CODE NAMEOF THEORY PRACTCAL PROJECT INTERNAL
SUBJECT
MARKS MAXMUM
ASSESMENT (IS)
CMINIMUM MMARKS
Food Industry
064
30
50
20
100
33
विद्यमान विनियम
एत्दद्वारा प्रतिस्थापित विनियम
अध्याय-चौदह इण्टमीडिएट परीक्षा कक्षा - 11 तथा कक्षा 12 का पाठ्यक्रम ।
अध्याय-चौदह इण्टमीडिएट परीक्षा कक्षा 11 तथा कक्षा 12 का पाठ्यक्रम ।
विनियम-3 (क) मानविकी वर्ग (तेरह)
अध्याय- चौदह इण्टमीडिएट परीक्षा विनियम-3 (क) मानविकी वर्ग (तेरह) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय)
विषय)
1)आईटीईएस ( ITES)
1 )आईटीईएस (ITES)
Information Technology Enabling Services )
Information Technology Enabling Services ) (2)ऑटोमोटिव (Automotive)
(2)ऑटोमोटिव (Automotive)
(3 )रिटेल (Retail)
(3)रिटेल (Retail)
(4) हेल्थ केयर ( Health care)
(4) हेल्थ केयर (Health care)
(5) सिक्यूरिटी (Security)
(5) सिक्यूरिटी (Security)
(6) टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & (6) टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality)
Hospitality)
(7)ब्यूटी एण्ड वैलनेस (Beauty & Wellness )
(7)ब्यूटी एण्ड वैलनेस (Beauty & Wellness ) 3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 01 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 10 , 1947 शक सम्वत्)
(8) एग्रीकल्चर (Agriculture)
(8) एग्रीकल्चर (Agriculture)
(9 ) इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware)
(9) इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware)
(10) मल्टीस्किलिंग (Multiskilling)
(10) मल्टीस्किलिंग (Multiskilling)
(11 ) प्लम्बर (Plumber )
(11) प्लम्बिंग (Plumbing )
(12) एयरोस्पेस एण्ड एविएशन (Aerospace & Aviation)
(13) फूड इन्डस्ट्री ( Food Industry)
उपरोक्त सतम्भ -2 में वर्णित नवीन विषय को अध्याय-चौदह के विनियम-4 (viii) की तालिका में CODE- 156 के बाद निम्नवत् जोड दिया जायेगा, अर्थात्-
CODE NAMEOF SUBJECT THEORY PRACTCAL PROJECT INTERNAL ASSESMENT (IS) TOTAL
ΜΑΧ. ΜΙΝ .
MIN .
ΜΙΝ. ΜΑΧ .
ΜΑΧ .
ΜΙΝ. MAX.
MIN .
MAX,
16
50
30 10
20
07
100 33 157
Aerospaca & Aviation
16
30 10
50
20
07
100 33 Food Industry
158
अतः विनियम-2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये । शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे ।
आज्ञा से ,
रविनाथ रामन,
सचिव ।
पी ० एस ० यू० (आर ० ई ० ) 06 / शिक्षा / 357-2025-100-150 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।