क्रम संख्या-79
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून , बृहस्पतिवार, 07 अगस्त, 2025 ई ०
श्रावण 16, 1947 शक सम्वत्
राज्य निर्वाचन आयोग ,
उत्तराखण्ड
सं0 2284/ रा0 नि0 आ0-2/ 4433 / 2025
देहरादून, 07 अगस्त, 2025
अधिसूचना
"भारत का संविधान " के अनुच्छेद 243- ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन , देहरादून की अधिसूचना संख्या -1126/XII (1 )/ 2025 /86 ( 16)/2019 दिनांक 07 अगस्त , 2025 के क्रम में यह निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा । इस निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रक्रिया जिला पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी:-
नामांकन का दिनांक व समय
मतदान का दिनांक व समय
नामांकन वापसी
हेतु दिनांक व
समय
नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय
2
1
मतगणना का दिनांक व सगय 5
4
3
14.08.2025 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद ) 14.08.2025 ( पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)
12.08.2025
( पूर्वाह्न 10.00
बजे से अपराह्न
02.00 बजे तक)
11.08.2025 11.08.2025
(पूर्वाह्न 11.00 बजे (अपराह्न 03.30
से अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की
बजे तक) समाप्ति तक)
2
उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 07 अगस्त 2025 ई ० (श्रावण 16 , 1947 शक सम्वत्)
i
2. जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) उपरोक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त ) के नियम -5(2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र -1 में सार्वजनिक नोटिस हिन्दी में अपने स्तर से दिनांक 07.08.2025 को जारी करेंगे तथा उसकी प्रति डाक द्वारा डाक में डाले जाने के प्रमाण पत्र के अधीन (अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट /पंजीकृत डाक) द्वारा सभी जिला पंचायत सदस्यों के अन्तिम ज्ञात पते पर भेजेंगे और निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा। सार्वजनिक जानकारी हेतु क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय , जिला पंचायत, कार्यालय , तहसील कार्यालयों और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा । उक्त नियमावली के नियम -3 (2 ) के अनुसार इस निर्वाचन के लिए जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) होंगे ।
3. उक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के अनुसार सम्पन्न होगा । यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा । जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र -7 के अनुसार होंगे तथा विधिवत रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि (हिन्दी) में उसी क्रम में दिये जायेंगे , जिस क्रम में वह नियम -12 के अधीन प्रकाशित विधिभान्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हों । मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेक्षक के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जायेगा और सूचना तत्काल आयोग को प्रेषित की जायेगी ।
सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त ।
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