क्रम संख्या-80
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 /2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून , बृहस्पतिवार, 07 अगस्त , 2025 ई ०
श्रावण 16, 1947 शक सम्वत्
राज्य निर्वाचन आयोग ,
उत्तराखण्ड
सं० 2285 / रा० नि ० आ0-2/4486 / 2025
देहरादून , 07 अगस्त, 2025
अधिसूचना
" भारत का संविधान " के अनुच्छेद 243- ट के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा सचिव, पंचायती राज विभाग , उत्तराखण्ड शासन , देहरादून की अधिसूचना संख्या-1127 / XIL (1 ) /2025 / 86 ( 16)/2019 दिनांक 07 अगस्त , 2025 के क्रम में यह निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय - सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे: -
नामांकन का दिनांक व समय
नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय
मतगणना का दिनांक व समय मतदान का दिनांक व समय
नामांकन वापसी
हेतु दिनांक व
समय
1
2
11.08.2025 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)
4
3
5
14.08.2025 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद) 14.08.2025 ( पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)
12.08.2025
( पूर्वाह्न 10.00
बजे से अपराह्न
02.00 बजे तक)
11.08.2025 (अपराह्न 03.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक) 2
उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 07 अगस्त 2025 ई० (श्रावण 16 , 1947 शक सम्वत्)
2. यह निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अनुसार होंगे और इन निर्वाचनों में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है ।
3. जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) अपने जनपद की क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से नियमावली के नियम-6 (2 ) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना दिनांक 07.08.2025 को जारी करेंगे और तक्रम में निर्वाचन अधिकारी नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में हिन्दी में नोटिस प्रसारित करेंगे । उक्त नोटिस जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के सूचना पट्टों में प्रकाशित किया जायेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर प्रमाणित डाक द्वारा / अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजी जायेगी । इस कार्यकम का जनपद में समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार- प्रसार किया जायेगा ।
4. यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा । क्षेत्र पंचायत के प्रमुख , ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में (हिन्दी में) होंगे और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उसी क्रम में दिये जायेगे, जिस क्रम में वह नियम-13 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लडने वाले विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में हों । उपरोक्तानुसार निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी और मतदान के पश्चात् मतगणना कराकर निर्वाचन परिणाम निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer ) द्वारा यथाशीघ्र घोषित किये जायेंगे ।
5. उपरोक्त निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी होंगे । निर्वाचन अधिकारी ( Returning Officer) अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये उक्त नियमावली के नियम-5 के अनुसार एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं ।
सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त ।
पी० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 39 / निर्वा 0 / 356-2025-100 +-25 प्रतियां (कम्प्यूटर/ रीजियो) ।