उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग -04
अधिसूचना
08 अगस्त, 2025 ई ०
संख्या-440 / XX - 4/ 2025 - E - 90406- राज्यपाल , उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम , 1986 की धारा -5 (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप ( निवारण) अधिनियम , 1986 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु सुश्री नीलम रात्रा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - प्रथम, हरिद्वार को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ - साथ हरिद्वार में गठित विशेष न्यायालय (Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से, शैलेश बगौली, सचिव ।
टिप्पणी -राजपत्र , दिनांक 23-08-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-- ] पी ० एस ० यू० ( आर ० ई०) 28 गृह / 386-08-09-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)