उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग-04
अधिसूचना
08 अगस्त, 2025 ई ०
संख्या-441 / XX- 4/2025 - E- 90406- राज्यपाल , उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम, 1986 की धारा -5(1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप ( निवारण) अधिनियम , 1986 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु श्री हरीश कुमार गोयल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नैनीताल को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ - साथ नैनीताल में गठित विशेष न्यायालय (Special Court ) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से , शैलेश बगौली , सचिव
टिप्पणी-राजपत्र , दिनांक 23-08-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--] पी० एस० यू० (आर० ई०) 29 गृह / 387-08-09-2025-50 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो )