पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026 क्रम संख्या-83 (ख )
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून , बुधवार , 13 अगस्त , 2025 ई ०
श्रावण 22 , 1947 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग -5
संख्या 1174 / XX (5 ) / 25 / 03 ( 10) 24-86020
देहरादून, 13 अगस्त, 2025
अधिसूचना
समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखण्ड , 2025 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो, हेतु अधिसूचना संख्या-104 / XX ( 5 ) / 25-03 ( 10 ) 2024-70795 , दिनांक 27.01.2025 तथा ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ हो किन्तु जिनका विवाह पंजीकरण नहीं हुआ हो, को विवाह पंजीकरण हेत अधिसूचना संख्याः 785 /XX( 5 )/ 25-03 ( 10 ) 2024-70461 , दिनांक 06 जून 2025 द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क ₹ 250 / - से दी गई छूट की समय - सीमा को विवाह पंजीकरण हेतु नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से , दिनांक 26 जनवरी , 2026 तक के लिए बढाया जाता है । नागरिकों द्वारा सी० एस ० सी० केन्द्रों से सेवा लिये जाने पर 50/- (GST सहित) शुल्क पूर्ववत् लागू रहेगा ।
02- गृह विभाग की अधिसूचना संख्याः 104 / XX ( 5 ) / 25-03 ( 10 ) 2024-70795 , दिनांक 27.01.2025 तथा अधिसूचना संख्याः 785 / XX ( 5 ) / 25-03 ( 10 ) 2024-70461 , दिनांक 06 जून 2025 को उक्त संशोधित अवधि तक मान्य एवं संशोधित माना जायेगा, तथा उक्त अधिसूचनाओं की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।
गजेन्द्र सिंह कफलिया, संयुक्त सचिव ।
पी० एस ० यू० ( आर० ई ०) 25 / गृह / 368-2025-100 + 25 प्रतियां (कम्प्यूटर/ रीजियो) ।