उत्तराखण्ड शासन
राजस्व परिषद , उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
19 अगस्त, 2025 ई ०
पत्रांक -2428 / तीन-108 / च 0 सं 0 / 2025 - उत्तराखण्ड शासन , राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शासनादेश संख्या-526 / XVIII ( 3 ) / 2025-03 ( 07) / 2016 , दिनांक 04 अगस्त 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ 0 प्र 0 अधिनियम संख्या -5 , सन् 1954 ) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त ) की धारा -52 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं रंजना राजगुरू , संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार , परगना रुड़की , तहसील हरिद्वार के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है: -
तहसील
क्र०सं ०
परगना
ग्राम का नाम
जनपद
1
2
4
5
3
1-
हरिद्वार
हरिद्वार
रुड़की
डालूवाला कलां
रंजना राजगुरू ,
संचालक , चकबन्दी /
आयुक्त एवं सचिव ,
उत्तराखण्ड , देहरादून ।
टिप्पणी-राजपत्र , दिनांक 27-09-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-- ]
पी० एस ०यू० ( आर० ई० ) 38 राजस्व / 453-15-10-2025-150 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो )