पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN/ 30 /2024-2026 क्रम संख्या-84
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, सोमवार , 25 अगस्त , 2025 ई ०
भाद्रपद 03 , 1947 शक सम्वत्
राज्य निर्वाचन आयोग ,
उत्तराखण्ड
सं0- 2483 / रा 0 नि 0 आ0-3 / 4364 / 2025
देहरादून , 25 अगस्त, 2025
आदेश
नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 में प्रतिभाग करने वाले निम्न तालिका में उल्लिखित उम्मीदवार, राज्य निर्वाचन आयोग के "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 " के प्राविधानानुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा के 30 दिन के भीतर अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने के फलस्वरूप संबंधित उम्मीदवारों को कॉलम 6 में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये गये जिनके माध्यम से अपेक्षा की गयी कि नोटिस की प्राप्ति के 20 दिन के भीतर निर्वाचन लड़ने से संबंधित पद का निर्वाचन व्यय का पूरा लेखा / लिखित आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०), अल्मोड़ा को प्रस्तुत/ प्रेषित करेंगे । उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस का विवरण निम्नानुसार है:-
2
उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त 2025 ई० (भाद्रपद 03 , 1947 शक सम्वत्)
निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में असफल उम्मीदवारों का विवरण
उम्मीदवार का नाम
क० सं०
नागर निकाय का नाभ
निर्वाचन का पद नाम
4 2
1
3
शैलेश साह
सभासद
1
उम्मीदवार का पत्र व्यवहार का पूरा पता आयोग द्वारा प्रेषित कारण बताओ नोटिस संख्या व दिनांक
6
36/ 04.04.2025 5 वार्ड संख्या-- 01 हनुमान मंदिर, निवासी थाना बाजार, अल्मोड़ा
जीवन चन्द्र जोशी सभासद
2
37/ 04.04.2025
वार्ड संख्या -37 रैलापाली, निवासी-608 तल्ला खोल्टा, अल्मोडा
सभासद
दीपा काण्डपाल,
3
सभासद
दमयन्ती भट्ट,
4 नगरनिगम-अल्मोड़ा
39/04.04.2025 वार्ड संख्या-- 07 , धूनी मंदिर, निवासी- गुरूरानी खोला, अल्मोड़ा
40/ 04.04.2025
वार्ड संख्या-09 , हीराडुंगरी , निवासी-हरीश भवन , बीयरशिवा स्कूल, रानीधारा, अल्मोडा ।
सभासद
दीपक कुमार,
5
43/04.04.2025 वार्ड संख्या-32 मल्ला राजपुरा , निवासी- राजपूर मल्ला ओढ़खोला, अल्मोड़ा
उपरोक्त तालिका में उल्लिखित समस्त उम्मीदवारों को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के उपरान्त भी संबंधित उम्मीदवारों द्वारा नियत समय तक निर्वाचन व्यय लेखा जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०) , अल्मोड़ा को प्रस्तुत / प्रेषित नहीं किया गया है ।
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 46 के खण्ड (न) तथा राज्य निर्वाचन आयोग के "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2024" संख्या-1389/ रा ०नि ० आ०-3/ 2763/ 2019 दिनांक 25 नवम्बर , 2024 द्वारा नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा अपना निर्वाचन व्यय दाखिल करने में असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण अथवा न्यायिक औचित्य नहीं होने पर आदेश के दिनांक से तीन (03 ) वर्ष के लिए अनर्ह घोषित किये जाने का प्राविधान किया गया है ।
अतः आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आयोग के उक्त आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के प्रस्तर-6 (8 ) में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं इस संबंध में जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि० ), अल्मोड़ा से प्राप्त संस्तुति/ सहमति के आधार पर उक्त तालिका के कॉलम -3 में उल्लिखित व्यक्त्ति / उम्मीदवारों को नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन में प्रतिभाग करने हेतु इस आदेश के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष के लिए एतद्वारा अनर्ह घोषित किया जाता है ।
सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त ।
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