क्रम संख्या -86 (ख)
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -4 , खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
देहरादून, मंगलवार , 26 अगस्त, 2025 ई ०
भाद्रपद 04 , 1947 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या 537/1 (2) / 2025-05-107 / 2003
देहरादून, 26 अगस्त, 2025
अधिसूचना
प० आ0-56
चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,
अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 , सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफॅ उत्तराखण्ड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं ।
उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश भी देतें हैं . कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा ।
आज्ञा से,
आर ० मीनाक्षी सुन्दरम्
प्रमुख सचिव ।
पी ० एस ० यू० ( आर ०ई ० ) 02 / ऊर्जा / 380-2025-100 + 100 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।